08-05-2023 (Important News Clippings)

Afeias
08 May 2023
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Date:08-05-23

Listen Patiently to Manipur’s Grievances

ET Editorials

Sustained efforts by the army and Assam Rifles to rescue civilians and restore normalcy can provide the opening for dialogue to ensure sustained peace in a Manipur that has spiralled out of control. The proximate cause for violence that started on May 3 was the Manipur High Court order recommending scheduled tribe (ST) status for the Meitei community. But this was aconflict long in the making with deep complex historical roots. Resolution will require effort, listening, addressing grievances and compromise.

Meitei are plainspeople, account for 53% of Manipur’s population, and are concentrated in the central valley, about 10% of the state’s land area. They are also politically dominant. With increased pressure on land, this has become an issue. Tribal groups (about 47%) can buy land in the valley and hills. But the Kukis, part of tribal groups, feel victimised. Recent evictions by the government from forest lands, and the tough stance on Chin community members fleeing from Myanmar, have deepened this sense. The state government’s efforts to clamp down on poppy cultivation in the hills has not helped.

A divide-and-rule approach to the Meitei and Kuki communities can be traced to the colonial era. Little has been done to address long-festering grievances and administrative fault lines. Resolution requires bringing together all communities, addressing their concerns and finding locally viable solutions. No single group is a victim here — at least 50 persons have been killed since violence broke out last week. It is a time to act with responsibility and sensitivity. Politicians and others who have used social media to blame rivals only to inflame passions in an already inflammatory situation should be called out.


Date:08-05-23

More than a story

False narratives and propaganda should be countered, but not through a ban.

Editorial

The demand for a ban on The Kerala Story, a film apparently based on the instances of a few women joining the Islamic State, is ill-conceived. It is to the credit of the Supreme Court and the High Courts of Kerala and Madras that they did not yield to the clamour for proscribing the movie. It garnered adverse publicity because of a teaser that made an exaggerated claim that 32,000 girls have gone missing in Kerala, presumably to join the terrorist group. However, the film-makers have agreed to withdraw the teaser and carry a disclaimer that the film’s content is fictional. The film’s more notable feature is that it has been denounced as undisguised propaganda. Those seeking the ban accuse its makers of trying to stoke communal passions and the projecting of a fake narrative against Muslims. However, even if that is true, any ban on the film will be counter-productive. Bans can be overturned by courts, and they tend to evoke curiosity about the film and often end up making more people form opinions on its content. In effect, it enhances the propaganda value, and furthers the ulterior motive, if any. It is now legally settled that once a film has been certified by the statutory authority, there is really no case to ban one. Laws pertaining to public order indeed empower the police and local authorities to stop a film’s screening, but it will be perilous to do so every time a group demands a ban.

Reports from Tamil Nadu and Kerala suggest that threats of protests have resulted in multiplexes and some cinema owners choosing not to screen the film. It is normally the local authorities who have a duty to provide adequate security, as ruled by the Supreme Court. However, rather than the law, it is prudent assessment of the ground situation that helps them make a decision. What is also condemnable is the attempt to make political and electoral capital out of The Kerala Story. The Prime Minister himself has alleged that only those who support terrorism will criticise such a movie. It does not behove high constitutional functionaries to communalise the debate over the film. Protests against an allegedly false narrative about a State or a community will not amount to backing terrorism. The fear that the film purportedly grapples with — that young people may be targeted for radicalisation — should be addressed by isolating extremist elements and fostering better understanding among communities. The mischief wrought by a false projection of reality is best undone through exposing the falsehood and the underlying motive, and not through hasty bans.


Date:08-05-23

Most women who got divorced were pushed towards it

The share of divorced women who faced sexual abuse from their husbands during marriage was two times higher than what currently married women face.

Rebecca Rose Varghese & Vignesh Radhakrishnan

On May 1, the Supreme Court said that in cases of a marriage being “wrecked beyond hope of salvage,” the cooling-off period of six to 18 months would only “breed misery and pain.” It held that its extraordinary discretion under Article 142 of the Constitution can be used to provide justice for couples trapped in bitter marriages.

This judgment may help ease the suffering of Indian women who wish to be divorced. Data show that a higher share of divorced/separated Indian women endured emotional, physical and sexual harassment from their most recent husband than currently married women. A higher share of divorced/separated women also experienced restrictions on their mobility and had a limited say in their spending decisions during their marriage compared to currently married women. A higher share of divorced women had faced suspicion from their (then) husbands during marriage. These conclusions are based on the National Family Health Survey-5.

The share of divorced women who experienced emotional violence (insults, humiliation, threats) from their most recent husband during marriage was two times higher than currently married women (Table 1). The share of divorced women who experienced sexual violence (42.9%) was also twice the share of currently married women (27.3%). Similarly, the share of divorced women who experienced physical violence during pregnancy was two and a half times higher than currently married women (Table 2).

About 21% of divorced/separated women were accused by their most recent husband of being unfaithful during the marriage compared to 10.1% of currently married women. Similarly, the share of divorced/separated women who experienced marital control by their husbands, when the couple was together, was much higher than the share of currently married women (Table 3). So, data show that in most cases, the decision of women to separate from their husbands was a result of years of physical and emotional abuse. And the perception held by some that “couples break the nuptial tie for flimsy or selfish reasons” in recent times, as observed by the Kerala High Court in September last year, is not true for a majority of the cases.

The recent Supreme Court judgment will help women to move on with their lives quickly, as data show that the share of divorced women who were employed was much higher than currently married women. As shown in Table 4, 49.1% of divorced/separated women were employed compared to only 26.6% of currently married women. Their freedom of movement was much higher than currently married women (Table 5). Moreover, they had a higher say over monetary decisions, with 72.8% divorced women allowed to make their own spending decisions (Table 6).

While the share of divorced/separated women who faced abuse from their most recent husbands was high, it is important to note that the share of currently married women who endure such pain are only relatively small in number. Over 30% of currently married women have faced either emotional, physical or sexual violence in their lives. Close to 80% of them have never revealed this to anyone, which partly explains the very low divorce rates in India.

Moreover, while divorced women have gained relatively more autonomy after divorce, their freedom is not absolute (Table 5), with only around 70% of them allowed to go alone to many places and have money that they can decide how to use.


Date:08-05-23

अनुचित है मजहब आधारित आरक्षण

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )

गरीबी और अभाव पंथ-मजहब आधारित नहीं होते। भारत भी धर्म, पंथ, मजहब या रिलीजन विश्वासी समूहों के करार का परिणाम नहीं है। यह संप्रभु संवैधानिक सांस्कृतिक राष्ट्र है। पंथ मजहब आधारित आरक्षण या विशेषाधिकार समता के मूल अधिकार का अतिक्रमण हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में ‘पंथ, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का निषेध है।’ मगर यहां मजहबी आधार पर आरक्षण है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाले चार प्रतिशत पंथ आधारित आरक्षण को उचित ही समाप्त किया है। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10 प्रतिशत कोटे में शामिल किया गया है। मुस्लिमों को मिल रहा चार प्रतिशत आरक्षण अब वोक्कालिगा और लिंगायत में समायोजित कर दिया गया है। इस पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि हम सत्ता में आने के बाद इसे बहाल करेंगे। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है।

संवैधानिक विषयों पर विचार के लिए संविधान सभा की कार्यवाही महत्वपूर्ण है। विभिन्न समुदायों को विशेष रक्षोपाय के लिए सभा ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में ‘अल्पसंख्यकों, मूलाधिकारों आदि संबंधी परामर्शदात्री समिति’ गठित की थी। समिति की सिफारिशों पर सभा की एक बैठक अगस्त 1947 में हुई थी। उसमें पटेल ने कहा था, ‘पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल में कुछ कठिनाइयां हैं। इस प्रश्न पर आगे विचार होगा।’ डा. राधाकृष्णन ने कहा था, ‘हम समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ संशोधन किए हैं। हम सुव्यवस्थित प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना कर रहे हैं।’ संविधान सभा में 25-26 मई, 1949 को बहस हुई। पटेल ने कहा, ‘पूर्वी पंजाब और प. बंगाल को लेकर हमारे सुझाव अपूर्ण थे। विभाजन का प्रभाव अज्ञात था। इसलिए इस पर विचार करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की गई थी। उपसमिति ने प्रतिवेदन दिया। कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों ने संविधान पारित होने के बाद कहा था कि अब सब रक्षण समाप्त हो जाने चाहिए। यह अल्पसंख्यकों के हित में है।’ पटेल ने कहा कि, ‘एक असांप्रदायिक राज्य के लिए और अल्पसंख्यकों के हित में अच्छा यही है कि वे बहुसंख्यकों की सद्भावना तथा न्याय बुद्धि पर विश्वास करें।’ मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि, ‘प्रतिवेदन के अनुसार अल्पसंख्यकों ने स्वयं माना है कि रक्षण समाप्त करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि समिति कैसे संतुष्ट हो गई। मेरा दावा है कि समूचा मुस्लिम समुदाय रक्षण छोड़ने के पक्ष में नहीं है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करने के लिए मजहब को आधार बनाने में कोई हानि नहीं है।’ वह पंथ-मजहब आधारित विभाजन को उचित मान रहे थे। जेडएच लारी ने कहा, ‘अल्पसंख्यकों को राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने का प्रयत्न करना चाहिए।’ उन्होंने आगे कहा कि, ‘आपको अनुसूचित जातियों के हितों की चिंता है। मुसलमानों की चिंता नहीं है।’ एस. नागप्पा ने कहा, ‘हम नहीं समझते कि हमें पंथक अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण मिल रहा है। हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। फिर भी हम धर्म पर अड़े रहे। हम अनुसूचित जातियों ने देश पर अरब से आक्रमण नहीं किया है।’ नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, ‘मुस्लिमों के लिए स्थानों का रक्षण मुस्लिमों के लिए ही हानिप्रद होगा।’ सभा के उपाध्यक्ष डा. एचसी मुखर्जी ने कहा, ‘हम मजहब आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दे सकते। पंथक वर्गों के लिए रक्षण तत्काल समाप्त हो जाने चाहिए।’ आरके सिंधवा ने कहा, ‘सांप्रदायिक संघर्ष के कारण भारी बर्बादी हुई है। समझ नहीं आता कि लोग अभी भी सांप्रदायिक रक्षण क्यों चाहते हैं।’ इसी क्रम में पं. नेहरू ने कहा, ‘मेरे सहयोगी उपप्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा है। इसका अर्थ है कि जो बात बुरी है हम उसका त्याग कर रहे हैं। हम सदा के लिए इसे समाप्त कर रहे हैं। पृथक निर्वाचन और सभी पृथकतावादी बातों से देश का भयानक अहित हुआ है। सभी वर्ग अपनी विचार प्रणाली अपना सकते हैं, मगर यह अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक पंथ आदि के आधार पर नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि स्थान रक्षण की व्यवस्था को उठा लेना ही सिद्धांततः सही है।’ तजम्मुल हुसैन ने कहा, ‘हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। यह शब्द अंग्रेजों ने निकाला था। वे चले गए। अब इस शब्द को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए।’ तब अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर लगभग सभी सदस्य सहमत थे, मगर मजहब-रिलीजन के आधार पर रक्षण देने का विरोध लगभग सभी सदस्यों ने किया। खरगे को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

दो दिसंबर, 1948 को संविधान सभा में मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद ताहिर ने अल्पसंख्यक रक्षोपाय के प्रश्न उठाए। मौलाना हजरत मोहानी ने आवेश में आकर कहा कि अगर किसी के दिमाग में है कि वह पर्सनल ला में दखल दे सकता है तो उससे कहूंगा कि इसका नतीजा बुरा होगा। कार्यवाही में धमकी भरे आपत्तिजनक अंश नहीं छापे गए। जब पूरा देश विभाजन को लेकर व्यथित था तब दारुल उलूम देवबंद के तत्कालीन कुलपति ने कहा था, ‘हम पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य होने के नाते बधाई देते हैं, लेकिन चिंता यह है कि जो मुसलमान भारत में रह गए हैं, अब वे और भी अल्पसंख्यक हैं। इस देश में उनके सामूहिक जीवन का क्या होगा? शरीयत-ए-पाक के मुताबिक सिर्फ एक ही रास्ता है कि वे अपने शरीय संगठन कायम करें। हिंदुस्तान की मुस्लिम जमातें और फिरकें एक हों।’ यानी उनका आशय यही था कि वे अलग रहना चाहते हैं और सेक्युलर राज्य नहीं मानते।

सांप्रदायिकता को लेकर न्यायालयों ने भी कई मार्गदर्शन दिए हैं। इनमें सर्वोच्च न्यायपीठ द्वारा समान नागरिक संहिता की बात भी है। 2005 में सर्वोच्च न्यायपीठ ने अल्पसंख्यकवाद की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का परामर्श दिया कि रिलीजन-मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक दावों को महत्व देने से विशेष संरक्षण की मांग को बढ़ावा मिलेगा। मजहब आधारित सिद्धांत से एक नए विखंडन का सामना करना पड़ सकता है। संविधान सभा और न्यायालयों के निर्देश मार्गदर्शी हैं। संविधान निर्माता एक मजबूत राष्ट्र चाहते थे। कर्नाटक मामले में संविधान सभा की बहसें मार्गदर्शी और राष्ट्रहितकारी हैं। वस्तुत:, पंथ मजहब आधारित विशेषाधिकार राष्ट्रीय एकता-अखंडता के शत्रु हैं।


Date:08-05-23

दूर होती लाजिस्टिक लागत की चुनौती

डा. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं )

हाल में प्रकाशित विश्व बैंक के लाजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, 2023 में भारत छह पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें तथा 2014 में 54वें स्थान पर था। पीएम गति शक्ति योजना और नई लाजिस्टिक्स नीति के क्रियान्वयन से भारत में लाजिस्टिक लागत में कुछ कमी आने के संकेत मिलने लगे हैं। आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण से भी भारत का लाजिस्टिक प्रदर्शन बेहतर हुआ है। सामान्यतया वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल की लागत पहले क्रम पर और मजदूरी की लागत दूसरे क्रम पर होती है। फिर लाजिस्टिक लागत का क्रम आता है। लाजिस्टिक लागत का मतलब है उत्पादों एवं वस्तुओं को उत्पादित स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने तक लगने वाले परिवहन, भंडारण एवं अन्य खर्च। लाजिस्टिक लागत कम या अधिक होने में बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका होती है। यदि बुनियादी ढांचे की सुविधाएं उपयुक्त हों तो तेजी से सामान पहुंचने, परिवहन संबंधी चुनौतियां और ईंधन की लागत कम होने से भी लाजिस्टिक लागत कम हो जाती है। यदि निर्धारित समय में बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो भी लाजिस्टिक लागत में कमी आती है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की गति शक्ति योजना करीब 100 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वस्तुतः देश में सड़क, रेल, जलमार्ग आदि से जुड़े जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, वे अलग-अलग 16 मंत्रालयों और विभागों के अधीन हैं। इनके बीच में सहकार एवं समन्वय बढ़ाना गति शक्ति योजना का मुख्य ध्येय है। इस योजना के तहत विभिन्न विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाया जा रहा है। साथ ही रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और लाजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में चिह्नित किए गए सात इंजनों के तहत भारतमाला (राजमार्ग), सागरमाला (तटीय नौवहन), उड़ान (वायु सेवाओं), भारत नेट (दूरसंचार सेवाओं), रेलवे विस्तार और अंतर्देशीय जलमार्ग विस्तार जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। वस्तुतः, नई लाजिस्टिक नीति गतिशक्ति योजना की अनुपूरक है। इसका प्रमुख लक्ष्य माल परिवहन की लागत घटाकर सभी उद्योगों को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना भी है। लाजिस्टिक नीति के जरिये देश में अगले दस वर्षों में लाजिस्टिक्स सेक्टर की लागत को घटाकर 10 प्रतिशत तक लाया जाएगा।

चूंकि वर्तमान में लाजिस्टिक्स का ज्यादातर काम सड़कों के जरिये होता है, अत: अब नई नीति के तहत रेल ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पर भी जोर दिया जा रहा है। लगभग 50 प्रतिशत कार्गो को रेलवे के जरिये भेजे जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है और सड़कों पर ट्रैफिक को कम किया जा रहा है। देश में बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण होने लगा है। ऐसे में इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और बहु-साधन परिवहन जैसे क्षेत्रों पर जोर देकर माल ढुलाई क्षमता में सुधार किया जा रहा है। लाजिस्टिक्स क्षेत्र में ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू हुआ है। नई लाजिस्टिक नीति से भारत पर वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे में कई कंपनियां सस्ती लाजिस्टिक लागत की संभावना से भारत में प्रवेश कर रही हैं।

केंद्र सरकार सड़क और रेल मार्ग में सुधार पर ध्यान दे रही है। प्रमुख शहरों और औद्योगिक एवं कारोबारी केंद्रों के बीच की दूरी कम करने के लिए एक तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के जरिये रेल मार्ग से माल ढुलाई को तेज करने की कवायद कर रही है। लगभग हर हिस्से में ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही राजमार्गों पर आधारित इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। देश का लगभग 95 प्रतिशत विदेश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। देश में नवीनतम बंदरगाह नीति के तहत बंदरगाह ‘लैंडलार्ड माडल’ की शुरुआत की गई है। इसके साथ सरकार के स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों की परिचालन जिम्मेदारियां निजी क्षेत्र को सौंपने की रणनीति के कारण बंदरगाह विकास और संचालन में घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इससे कई निर्यात-आधारित उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ी है।

निश्चित रूप से भारत उद्योग-कारोबार में विश्व के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत में लाजिस्टिक्स खर्च करीब 13-14 प्रतिशत है। यह अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों से बहुत अधिक है। भारत के मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने में अधिक विनिर्माण लागत सबसे बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में लाजिस्टिक लागत घटने से अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत में मैन्यूफैक्चरिंग लागत में कमी देश को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। लाजिस्टिक लागत घटने से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी बढ़ोतरी भी हो सकेगी। उम्मीद है पीएम गतिशक्ति योजना, नई लाजिस्टिक नीति और नई विदेश व्यापार नीति के कारगर क्रियान्वयन से भारत में लाजिस्टिक लागत को और घटाने में मदद मिलेगी। इसके बाद ही इस समय वैश्विक व्यापार में भारत का जो हिस्सा दो प्रतिशत से भी कम है, वह 2030 तक बढ़कर करीब छह प्रतिशत हो पाएगा। साथ ही इस समय भारत का जो निर्यात 770 अरब डालर है वह 2030 तक बढ़कर 2000 अरब डालर हो सकेगा।


Date:08-05-23

बेदखल होती मानव मेधा

सिद्धायनी जैन

प्रकृति के अनेक अनसुलझे रहस्यों को मनुष्य ने अपनी बुद्धिमता के दम पर सुलझाया है, लेकिन उसके द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमता ही अब उसके भविष्य के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। महत्त्वपूर्ण है कि आधुनिक कृत्रिम मेधा के प्रणेता जेफ्री एवरेस्ट हिंटन तक ने न केवल अपनी ही बनाई एआइ तकनीक को मानवता के लिए खतरनाक बताया है, बल्कि इस तकनीक के विकास के लिए क्षमा मांगते हुए गूगल की नौकरी भी छोड़ दी है। जेफ्री हिंटन ने सन 1970 में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में स्नातक करने के बाद सन 1978 में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विषय में डाक्टरेट की थी। मनोविज्ञान और तकनीक दोनों के विद्यार्थी होने के कारण वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मशीनी तकनीक मानव नियंत्रण के परे चली गई, तो वह सृष्टि और मनुष्यता का कितना नुकसान कर सकती है।

जेफ्री हिंटन हमारे दौर के अकेले वैज्ञानिक नहीं हैं, जिन्होंने तकनीक के अनियंत्रित होने के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया और जिम्मेदार लोगों का आह्वान किया है कि वे इस खतरे के प्रति सजग रहें। स्टीफन हाकिंग्स ने भी कृत्रिम मेधा के मोह के खतरों के प्रति वैज्ञानिकों को सचेत करते हुए कहा था कि मशीनों को बुद्धि देना मानव इतिहास की सबसे बुरी घटना साबित हो सकती है। पिछले दिनों एक कृत्रिम मेधा तकनीक द्वारा लगातार झूठी खबरों को प्रसारित करना बताता है कि जिस तकनीक को हम मनुष्य की बुद्धिमता के विकल्प के तौर पर आजमाना चाहते हैं, वह अगर मनमर्जी पर उतर आई तो कैसे-कैसे गुल खिला सकती है। उस ‘टूल’ द्वारा कई लोगों की मृत्यु की झूठी खबर इंटरनेट माध्यमों पर प्रसारित की गई। इन खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मृत्यु की झूठी खबर भी शामिल थी।

महात्मा गांधी उन क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग के विरोधी थे, जहां वे मानव श्रम के उपयोग की संभावनाओं के लिए खतरा बन जाएं। कृत्रिम मेधा का आधुनिक स्वरूप आने वाले समय में लाखों लोगों के रोजगार छीन सकता है। तब जबकि जनसंख्या और बेरोजगारी- दोनों में इजाफा हो रहा है, यह प्रवृत्ति सामाजिक ढांचे के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, उत्पादों के लदान जैसे काम अगर रोबोट करने लगें, तो मानव श्रम की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। लेखन, संपादन, अनुवाद, शिक्षा, चिकित्सा जैसे कितने ही क्षेत्र हैं, जहां कृत्रिम मेधा मनुष्य के लिए खतरा बन रही है। कहते हैं कि कृत्रिम मेधा तकनीक अपनी मशीनों या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही काम कर सकेगी। लेकिन मूर का एक सिद्धांत है कि मशीनें खुद में ही कई गुना सुधार की सामर्थ्य रखती हैं। कंप्यूटर तकनीक ने इस बात को साबित भी किया है।

कृत्रिम मेधा तकनीक के पक्षधरों का कहना है कि मशीनें केवल वही काम करेंगी, जिनके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है, जबकि मानवीय बुद्धिमता का आकाश अनंत है। लेखन, खेल, कला जैसे क्षेत्रों में, जहां कल्पना और विचारशीलता नए आयाम लेती है, मशीन शायद मनुष्य का मुकाबला न कर सके। मगर 10 फरवरी, 1996 की उस घटना को याद कीजिए जब एक कंप्यूटर ने महान शतरंज खिलाड़ी गेरी कास्पोरोव को हरा दिया था।

ऐसा नहीं कि कृत्रिम मेधा मनुष्य के लिए एकदम नया अनुभव है। चालक रहित कारों का प्रयोग, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा या सिरी का उपयोग, कंप्यूटर के माध्यम से विविध आंकड़ों का विश्लेषण या वर्गीकरण जैसी चीजें लोग लंबे समय से कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमारे हाथ की घड़ियों में ऐसी तकनीक शामिल हो जाए, जो हमारी कलाई की फड़कन को पढ़कर ही भविष्य में हो सकने वाले रोगों के प्रति हमें सचेत कर दे। हमारे कदम, हमारी हृदय गति और हमारा रक्तचाप पढ़ने वाले कलाई-बंध तो पहले ही बाजार में आ चुके हैं। अब तो कुछ ऐप्स का उपयोग करके मोबाइल के माध्यम से भी हम बहुत सारी शारीरिक गतिविधियों का स्वास्थ्य की दृष्टि से मापन कर सकते हैं।

दरअसल, मोबाइल फोन पर ही सबसे ज्यादा कृत्रिम मेधा का नियंत्रण देखा जाता है। आप किसी विषय की एक या दो वीडियो देखते हैं और अचानक आपके मोबाइल पर उसी विषय के वीडियो और उनसे संबंधित विज्ञापन आने लगते हैं। आपके शहर से संबंधित विज्ञापन आपके परदे पर आकर आपका मन लुभाने की कोशिश करते हैं। यह उस तकनीक के कारण होता है, जिसे अल्गोरिदम कहते हैं और जो कृत्रिम मेधा तकनीक का एक महत्त्वपूर्ण उपादान है। अल्गोरिदम के माध्यम से कृत्रिम मेधा आपकी रुचि और आपकी जरूरतों को पकड़ने की कोशिश करती है और इस आधार पर बाजारवादी शक्तियां आपकी सामर्थ्य का अपने हित में उपयोग करने का प्रयास करती हैं। सोशल मीडिया मंच द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं का डेटा किसी को बेचने के मूल में यही लालच और यही तकनीक है।

कृत्रिम मेधा का इतिहास करीब सत्तर वर्ष पुराना है। अमेरिका के कंप्यूटर विज्ञानी जान मैकार्थी ने सबसे पहले सन 1956 में कृत्रिम मेधा की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए उसकी संभावनाओं पर चर्चा की थी। उनका मानना था कि कृत्रिम मेधा कंप्यूटर विज्ञान का ही एक अंग होगा और इसका बुनियादी उद्देश्य ऐसे उपकरण बनाना होगा, जो बुद्धिमता पूर्वक किसी मानव नियंत्रण के बिना अपना काम कर सके। कृत्रिम मेधा पर काम तो 1950 के दशक में ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसको पहचान 1970 के दशक में मिलने लगी। इस मामले में जापान ने बाकायदा ‘फिफ्थ जनरेशन’ (पांचवीं पीढ़ी) नामक एक परियोजना शुरू की थी, जिसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए दस वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। जापान के बाद ब्रिटेन ने ‘एल्वी’, यूरोपीय संघ ने ‘एस्प्रिट’ जैसी योजनाएं शुरू कीं और कृत्रिम मेधा पर नए-नए शोधकार्य दुनिया भर में शुरू हो गए।

ऐसा नहीं कि कृत्रिम मेधा की महत्ता को पूरी तरह नकार दिया जाना चाहिए। अगर इसकी मदद से गंभीर रोगों का निदान सहजता से होता है, कृत्रिम मेधा वाले उपकरण वंचित वर्ग के लिए सहज सुलभ और सस्ता उपचार संभव बना सकते हैं, गंभीर बीमारियों की संभावना को पहले ही पहचाना जा सकता है, उपेक्षित समाज को सस्ती, श्रेष्ठ और सार्थक शिक्षा दे सकते हैं, मौसम का सटीक अनुमान लगा सकते हैं, सुरक्षा संदर्भों में हमारी मदद करते हैं, तो यह वरेण्य है। मगर अगर इनसे लोगों में रोजगार के प्रति चिंता बढ़ती है, तो हमें सजग रहना होगा। भारत जैसे देशों में, जहां जनशक्ति बड़ी संख्या में मौजूद है, लोगों को काम के अवसरों की अपनी महत्ता है। हालांकि औद्योगीकरण के समय भी ऐसे ही खतरों को रेखांकित किया गया था, लेकिन समय ने साबित किया कि जीवन उस नदी की तरह है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी श्रेष्ठता और सार्थकता का प्रवाह बनाए रख सकता है। हां, किसी भी परिस्थिति में मशीन को मनुष्य के नियंत्रण से मुक्त किया जाना मानवता के हित में नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, लेखकों, चिंतकों ने नियंत्रणमुक्त मशीनों के खतरों को बार-बार समझाया है।

दिल के साथ दिमाग का संतुलित और संयमित उपयोग मनुष्य को शेष प्राणियों में श्रेष्ठ बनाता है। कृत्रिम मेधा मनुष्य जाति के लिए एक बेहतर उपलब्धि हो सकती है, बशर्ते इसका उपयोग मनुष्यता के कल्याण के लिए और मनुष्य के नियंत्रण में हो।


Date:08-05-23

मामूली नहीं है मसला

संपादकीय

मणिपुर में अब तक 54 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं बताई गई है। गवनर्मेंट लैंड सर्वे व हाई कोर्ट के आदेश के बाद समूचा राज्य हिंसा की चपेट में आ गया। दस सालों से मांग कर रहे मैतई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को अदालत के कहते ही आदिवासियों के साथ झड़पें चालू हो गई। कुकी आदिवासी बहुल चुराचंद जिले से तनाव की शुरुआत हुई जहां ट्राइबल फोरम के आठ घंटे के बंद के ऐलान के बाद पुलिस और उपद्रवियों में झड़पें शुरू हो गई। कुकी और नागा सड़कों पर आ गए। राज्य की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कांसिटय़ूटशनल प्रिविलेज प्राप्त हैं, जो मैतई को अब तक नहीं मिले थे। इसलिए वे पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते थे। मैतई कहते हैं, उन्हें पहाड़ी इलाकों से अलग किया जा रहा है। 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला ही हुआ था। उनका कहना है, उनके पूर्वजों की जमीन, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए यह जरूरी है जबकि कुकी कहते हैं, मैतई पहले ही संपन्न हैं, उनका राज्य में दबदबा है। ऐसे में उनके अधिकार कमजोर पड़ सकते हैं। मणिपुर के साठ विधायकों में चालीस मैतई समुदाय से हैं। यह झगड़ा जातिगत भले ही है परंतु इसकी बुनियाद में आर्थिक-सामाजिक स्तर भी शामिल हैं। राज्य सरकार आरोप लगाती रही है कि संरक्षित जंगलों और वन अभ्यारण में गैर-कानूनी तौर पर अफीम की खेती की जाती है जबकि आदिवासी इसे पैतृक जमीन बता कर सरकार की मंशा पर आपत्ति जता रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में अनुच्छेद 355 लगा कर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार कानून एवं व्यवस्था के मसले पर असफल रही है। कहते हैं कि कई महीनों से चिंगारी भड़क रही थी। कई बार सरकारी तंत्र स्थिति की गंभीरता आंकने में पूर्णतया असफल सिद्ध होता है। इस तरह के संघर्ष अनूठे नहीं हैं। मगर इनको सुलझाने में सिर्फ एहतियात बरते जाने से बात नहीं बनती, बल्कि दोनों पक्षों की भावनाओं और परंपराओं को भी समझना जरूरी होता है।


Date:08-05-23

तय हों निजी जिम्मेदारियां

ऋतुपर्ण दवे

जितनी रफ्तार से हम विज्ञान के साथ रचते-बसते और जीने की नई-नई तरकीबें सीखते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही तमाम चुनौतियां मुंह बाएं आ खड़ी हैं। वास्तव में यह दौर इंटरनेट मीडिया का है, जिससे हर हाथ को दुनिया तक अपने संदेशों को पहुंचाने की बड़ी ताकत मिली। अक्सर यही स्वतंत्रता के उपयोग और दुरुपयोग से झूठे संदेश या फेक न्यूज समाज, देश-दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। इस पर लगाम या कहें झूठे प्रसार को लेकर भारत सहित दुनिया भर में तमाम जतन किए जा रहे हैं, लेकिन सच यही है कि यह बड़ी चुनौती है। अक्सर लोग उनके मोबाइल में आए या बनाए मैसेजों को बिना सोचे-समझे और बुद्धि-विवेक से काम लिए सीधे आगे बढ़ा देते हैं, या फॉर्वड कर देते हैं। बस, इसी खेल के चलते बेहद कामियाब इंटरनेट तकनीक बड़ी चुनौती बन गई है।

जब इंटरनेट नहीं था तब लोग अखबारों पर ही खबरों के लिए निर्भर थे। लोग पहले अखबारों को ढ़ूंढ़ कर कतरनों की फोटो कॉपी करा प्रसारित करते थे। आज ठीक उलट है, जहां झूठी खबरें पलक झपकते ही लाखों लोगों द्वारा बिना सत्यता जांचे शेयर या ट्वीट-रिट्वीट हो जाती हैं। इसी आड़ में अक्सर लोग अपनी निजी दुश्मनी तक भंजा लेते हैं, और दुनिया झूठ के फरेब को काफी देर बाद समझ पाती है। लेकिन तक नफा-नुकसान का बड़ा खेल अपना गुल खिला चुका होता है। सोशल कहें या इंटरनेट मीडिया जो भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जरिया मान लेना भी कुतर्क है क्योंकि इसका जितना बड़ा दायरा है, उतने ही बंधन। ऐसी स्वतंत्रता और अनाप-शनाप कुछ भी लिख, पढ़ और बोलने की आजादी किसी को नहीं है, जो किसी दूसरे के मान-सम्मान या निजता को चोट पहुंचाती हो। इसका ताजा उदाहरण हाल में राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता खत्म कर देने के उदाहरण से समझा जा सकता है।

अक्सर गैर-भरोसेमंद स्रेतों और आधी-अधूरी जानकारियों के चलते ही फेक न्यूज या झूठी खबर इतनी तेजी से फैलती यानी वायरल होती हैं कि अक्सर समझदार लोग भी गच्चा खा जाते हैं। कई मौकों पर देखने में आता है कि ऐसी खबरों से शहर से लेकर गांव और घर-घर लोग बेचैन हो जाते हैं। उत्तेजना फैल जाती है, और लोग और समूह बेसिर पैर की बातों के चलते गुस्से में आकर बड़ी-बड़ी घटनाएं तक कर बैठते हैं। ऐसे तमाम और दर्जनों क्या लाखों उदाहरण मिलेंगे जहां दुनिया भर में कई प्रांत और देश तक झूठी खबरों की झुलसन में बदहाल-बेहाल होते देखे गए। वाकई में सोशल मीडिया एक ऐसा बिना बारूद का बम गोला बन चुका है, जिससे शहर के शहर आग के शोलों से जल उठते हैं। सरकारों और जिम्मेदारों के लिए सूचना का यह सोशल तंत्र नॉन सोशल होकर वो रूप दिखाता है कि एक निर्जीव साधन जिंदा और समझदार लोगों की आपसी टकराहट में आग में घी और पेट्रोल का काम करता है। करीब सवा दो बरस पहले दुनिया ने खास उदाहरण देखा जिसमें दुनिया का दारोगा कहलाने वाले अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया क्योंकि आशंका थी कि आगे भी उनके हैंडल से हिंसा के और भड़काने की जोखिम का खतरा था। उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी अनिश्चितकाल तक के लिए अनिश्चितकाल तक के लिए सस्पेंड कर दिया। हालाकि पारदर्शिता की दुहाई देकर लगी रोक के बावजूद दुनिया में कहीं कोई फर्क दिखा नहीं।

अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कमाई के नाम पर ब्लू टिक बेचकर झूठी शान-ओ-शौकत के दिखावे से आगे कितना कुछ घटेगा, अंदाजा मुश्किल है। अक्सर नीले और नारंगी सही लकीर वाले अकाउंट पाने की कशमकश रुपयों की गर्मी से खत्म हो गई। अब केंद्र सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 जो 2021 के संशोधन नियमों के साथ 6 अप्रैल, 2023 को जारी होते ही लागू हो गया है। जहां कई इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ कुठाराघात तो कई सोशल मीडिया में फेक न्यूज की पहचान करने के सरकार के अधिकार को सही मानते हैं। हालाकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का भी मानना है कि यह प्रेस की आजादी पर हमला है। अब इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक संस्था तय करेगी कौन सी सोशल मीडिया पोस्ट या खबर भ्रामक है। इसके दायरे में गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब से लेकर हर तरह की समाचार और गैर-समाचार कंपनियां आएंगी। सच तो यह है कि यह विशेषाधिकार कानून मध्यस्थ को उसके यूजर के किसी भी आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई होने से बचाता है, लेकिन फर्जी या गलत जानकारी को न हटाने की स्थिति में प्लेटफॉर्म्स भी जद में होंगे तथा कंटेंट को परोसने वाला यूजर तो दोषी होगा ही। यकीनन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेवा देने वाले से ज्यादा सेवा लेने वाले की जिम्मेदारियों और सोच से ही समाज में सकारात्मक जिम्मेदारियां निभा सकता है।


 

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