06-03-2020 (Important News Clippings)

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06 Mar 2020
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Date:06-03-20

Easing Up

Two recent legislative exercises by government will improve business environment

TOI Editorials

Two recent legislative efforts by the government will be conducive to easing the business environment in India. Following a proposal in the budget by finance minister Nirmala Sitharaman, Lok Sabha this week cleared the Direct Tax Vivad Se Vishwas Act to provide a resolution pathway for outstanding direct tax disputes. Separately, the cabinet cleared a proposal to introduce 72 changes in the Companies Act, which cut down provisions pertaining to criminality and aim to unclutter courts. Both these are important as they reduce the cost of doing business in India. The government has done well to introduce them.

At the end of 2018-19, there were outstanding direct tax disputes at various level of the appellate chain, locking up Rs 8.02 lakh crore in disputes. The Vivad Se Vishwas legislation aims to free up a part of this logjam by providing a resolution mechanism to willing litigants. The government has tried to provide a measure of comfort by enshrining in the legislation a bar on reopening a case following resolution. This is essential if a resolution mechanism is to have traction. Also, unlocking potential resources at this moment will help the government as it grapples with a serious fiscal constraint.

Last year, a committee comprising government and private sector representatives made a set of suggestions to alter the framework which deals with the deterrence mechanism for companies which violate rules. Getting the balance between violations which are classified as criminal and civil is important as the former needs a far more stringent standard of proof. Acting on the committee’s suggestions, government has done well to fine tune the balance by changing 65 sections of the Companies Act to cut back on criminality provisions, and expand the settlement mechanism which allows companies to pay up instead of facing prosecution.

These changes will undoubtedly improve the ease of doing business and should be seen as a part of the regular tweaking needed to deal with problems piling up. However, they limit themselves to treating symptoms. The root cause for a high incidence of disputes in India is the lack of clarity in framing laws and poor quality of drafting. Unless steps are taken to improve state capacity we are unlikely to see a durable change in the situation. The political executive can improve the business environment by avoiding knee-jerk reactions and refraining from introducing stringent laws as a default solution to every niggling problem.


Date:06-03-20

Higher Education Revolution

The following set of reforms would make Indian universities world class

Arvind Panagariya, [Professor of Economics at Columbia]

Going by media reports, the government is now actively working on a major overhaul of the regulatory system in higher education. This reform has been long overdue and, after the passage of the landmark National Medical Commission Act, the natural next step.

The current context for the reform is set by the draft National Education Policy (NEP). While NEP is to be applauded for its recommendation of full autonomy to higher education institutions (HEIs) in areas such as administration, teaching, research, curriculum setting and foreign collaboration, the regulatory and institutional structures it has proposed are much too complex and unwieldy to yield the desired outcome. The government will do well by considering a simpler, more flexible architecture suitable for the 21st century.

A review of systems governing higher education in the United States, United Kingdom and China, which have been most successful in delivering quality education and research, suggests that the new system be designed to promote rather than regulate education. To make this intent explicit, the government must designate the successor institution to the University Grants Commission (UGC) the Higher Education Promotion Commission (HEPC). In turn, HEPC should be designed such that it cannot resurrect the Inspector Raj of the UGC regime. I provide, in my forthcoming book, additional details on the proposals that follow.

The chairperson and members of HEPC should be selected from amongst the most eminent persons of unimpeachable integrity. They must come from diverse academic disciplines. The commission should be assisted by three bodies: (i) Advisory Council; (ii) Office of Registration of HEIs; and (iii) Committee for Quality Assessment. The Advisory Council should include as members scholars from different fields and representatives of the states. Its job would be to sensitise the commission to issues relevant to education in different fields and states.

The Office of Registration would maintain the Register of HEIs. Guided by the commission, it would develop a classification that categorises HEIs into those that are fully autonomous, partially autonomous, degree granting, non-degree granting, private, public, foreign-owned and of national importance.

The commission would formulate transparent criteria for entry of new HEIs of domestic as well as foreign origin into the register. It would take the decision to grant or deny entry to an HEI applicant in a time-bound manner. It would also formulate transparent criteria for the existing HEIs to maintain entry into the register. These criteria will be based principally on outcomes and not inputs. Enforcement would be entirely through a clear statement by each HEI on its website that it satisfies the criteria stipulated by HEPC. Any false claims would attract punitive action.

Degree granting power would be vested in HEPC and implemented through the Office of Registration. The commission would develop transparent criteria under which an HEI is empowered to grant degrees. It will be free to confer such power on both universities and colleges allowing the more distinguished ones among the latter to develop their own brand names and even transform themselves into universities. The commission would also specify criteria under which an HEI will be granted power to authorise other HEIs to confer degrees on its behalf. This power would be available to both public and private universities.

Furthermore, the commission would develop criteria that would qualify an HEI to use ‘university’ in its title. These criteria would offer paths to set up an institution directly as a university as well as to convert an existing HEI into a university.

The Committee for Quality Assessment would develop criteria for rating different categories of institutions. With its help, the commission will identify and designate outside agencies to rate different categories of HEIs. It will be important to identify multiple agencies to carry out assessment so that they can rapidly cover all HEIs.

HEIs with full autonomy will be entirely free to develop their own curriculums and choose textbooks and readings. HEIs with less than full autonomy would follow the curriculums and textbooks of one or more HEIs with full autonomy. They would be required to identify the source institutions of their curriculums on their websites.

A separate, independent committee that is at arm’s length from the government would allocate government funds for education and facilities (but not research except that relating to pedagogy). The criteria for such disbursements would give considerable weight to the quality of institutions as assessed by agencies designated by the commission. The eventual goal should be to allow private and public HEIs to compete for these funds on equal footing based on the quality of education.

Finally, it is critical to forge a path to ending the current separation between research at independent councils and teaching in HEIs. India needs to integrate the councils into HEIs and incentivise research at the latter in a major way via funding and reduced teaching.

This requires the creation of a National Research and Innovation Foundation with a large sum of funds at its disposal. The foundation would offer project based research grants through a peer review process. It will have to pay particular attention to research in social sciences and arts and humanities, areas in which India has lost much ground to other countries, especially China, in the past two decades.


Date:06-03-20

Good Riddance to Cryptocurrency Bar

ET Editorials

It is welcome that the Supreme Court has nixed an RBI circular preventing any entity regulated by it from dealing with cryptocurrency transactions. This meant that while cryptocurrencies were themselves not banned, dealing in them was. The court’s ruling hinges on the lack of proportion between ban and the yet-to-be-demonstrateddamage potential of cryptocurrencies, which are themselves not banned. If the government were to come out with a ban, the court’s ruling would be rendered infructuous.

Instead of banning cryptocurrencies, the government should empower RBI to regulate them, not as stand-ins for fiat currency but as commodities that can perform some of the functions of money — make payments, store value, serve as a unit of account.

This does not mean that the Supreme Court has put its stamp of approval on bitcoins and their assorted clones, whose peddling as fantastic investment options is a prime goal of many who cheer the court verdict. Fools are free to part with their money in whichever way they choose. Bitcoins have swung wildly in value and only those who are financially most secure and have the stomach for extreme risk would be advised to treat them as investment assets.

It is not because bitcoin exchanges are now free to work that the court verdict is welcome. Bitcoin and its clones are just one type of tokens on the blockchain. There are several other kinds of tokens, including contracts and currencies, whose values are calibrated against a basket of major world currencies, that could be created and would be of immense use to society. Fintech could do wonders with the blockchain — for example, cut the cost of cross-border remittances from the minimum of 5% today to 1% or less.

The world desperately needs to free itself from American ability to weaponise the dollar, bar those who violate US sanctions from dollar networks. One way out is a blockchain-based currency, whose value is calibrated against a basket of major world currencies, to settle international payments that do not involve a US counterparty. The RBI ban proscribed such innovation.


Date:06-03-20

लैंगिक समानता के साथ रहना सीखें पुरुष

प्रीतीश नंदी, (वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता)

भारत में एक लड़की का बड़ा होना आसान नहीं है। एक महिला और एक कामकाजी महिला होना और भी कठिन है। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पुरुष नहीं हैं तो यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। यहां पर लैंगिक विभाजन बहुत अधिक है, हालांकि यह धीरे-धीरे बंद हो सकता है, यह उनके लिए जीवन को अधिक खतरनाक बनाता है, जो जबरन पुरुष विशेषाधिकार के दरवाजे खोलना चाहता है। ऐसे देश में जहां यौन अपराध हर सुबह अखबारों के पहले पेज पर होते हैं, वहां हजारों अनदेखी, अपरिचित महिलाओं ने लैंगिक पूर्वाग्रह और अपमान के साथ रहना सीख लिया है। उन्हें लगता है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाल ही में सरकार ने सेना में महिलाओं को अधिक समानता देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महिलाएं कमांडिंग पदों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि पुरुष सैनिक उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि अलग-अलग शारीरिक मानदंडों की वजह से तैनाती के लिए महिला और पुरुष अफसरों को समान नहीं आंका जा सकता। अधिक पारिवारिक जरूरत, युद्धबंदी बनाए जाने का डर और युद्ध की स्थिति में महिला अफसरों पर संदेह जैसे अनेक कारणों से कहा गया कि वे इस कार्य के योग्य नहीं हैं।

सौभाग्य से अदालत ने इन ओछे और लैंगिक भेदभाव वाले तर्कों को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि अब पुरुषों की ही तरह महिलाएं भी स्थायी कमीशन पा सकेंगी। जजों ने कहा कि ‘लैंगिक आधार पर क्षमताओं पर संदेह करने से न केवल महिला के रूप में, बल्कि भारतीय सेना की सदस्य के तौर पर भी उनके आत्मसम्मान का तिरस्कार हुआ है।’ उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक फैसले से हमारी सेना में महिलाओं की संख्या में मौजूदा चार फीसदी की तुलना में ठीकठाक बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में एक शोपीस की तरह प्रोजेक्ट होने की बजाय महिला ऑफिसर्स जल्द ही पुरुषों के समान ही प्रोन्नति, रैंक, लाभ व पेंशन पा सकेंगी। लेकिन, आदमी तो आदमी ही है और वो अपने पूर्वाग्रहों को आसानी से नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि एक वैश्विक शक्ति के दावों के बावजूद हम यूएनडीपी लैंगिक असमानता इंडेक्स में 162 देशों में 122वें स्थान पर हैं, चीन, म्यांमार और श्रीलंका भी हमसे आगे हैं।

हम महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी वास्तविकता का पता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयान से पता चलता है। उनका कहना था कि सामान्य तौर पर अधिक तलाक पढ़े-लिखे और संपन्न परिवारों में होते हैं, ‘क्योंकि शिक्षा और दौलत से दंभ आता है और परिणाम स्वरूप परिवार बंट जाते हैं।’ यह मानसिकता बदलनी चाहिए। भागवत जिसे संपन्नता कहते हैं वह शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता असल में महिला के लिए यह संभव बनाती है कि वह उस समाज में बराबरी के दर्जे पर दावा कर सके, जहां हर संबंध में उसे कमतर आंका जाता है, खासकर विवाह में। गरीब और मध्यम वर्ग की लाखों महिलाएं सामाजिक निंदा के डर से आज भी एक प्रेमहीन व नाखुश विवाह में फंसी हैं। यह खासकर भारत के उन हिस्सों में हो रहा है, जहां पर परंपराएं सुनिश्चित करती हैं कि किससे शादी करनी है यह तय करने में महिलाओं की इच्छा न्यूनतम हो। यह फैसला समुदाय या फिर परिवार के बड़े लोग करते हैं और इसकी वजह प्रेम के अलावा ही होती है। मान्यता यह है कि प्रेम शादी के बाद होना चाहिए न कि अन्य तरीके से।

यह सच है कि अधिक से अधिक महिलाएं अब खुद का अधिकार जता रही हैं। वे चाहे अपनी पसंद का साथी चुन रही हों जाति, समुदाय, गोत्र या फिर कुछ मामलों में तो लिंग को भी नकार रही हैं। यही नहीं वे शादी जरूरत है इस विचार को भी खारिज कर रही हैं। अधिक से अधिक महिलाएं कॅरियर चुन रही हैं, ताकि उनमें एक गर्व की भावना आए। कई अन्य जो ऐसे विवाहों में फंसी हैं, जिसमें वे रहना नहीं चाहती, वे उसे छोड़कर अपनी जिंदगी को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं और वे उस खुशी और समानता को हासिल कर रही हैं, जिससे अब तक उन्हें वंचित किया गया था। उन्हें इस बात का डर नहीं लगता कि समाज उनके बारे में क्या सोचेगा। शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता ने उन्हें यह चुनने का अधिकार दिया है, दंभ नहीं। यह लैंगिक न्याय की चाहत से आया है।

यह सही है कि परिवार टूट रहे हैं। लेकिन ये इसलिए टूट रहे हैं कि महिलाएं अब उस विवाह को छोड़ने से डर नहीं रही हैं, जो चल नहीं पा रहा है। उनके लिए तलाक स्वतंत्र इच्छा का एक जरिया है। यह एक असंतुष्टि वाली नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पाने जैसा है, जहां पर आपके सफल होने के अधिक मौके हैं। यह खुद को बचाने की भावना से आता है, दंभ से नहीं। दंभ तो वह है जब पुरुष मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकते हैं। दंभ तब होता है, जब विधवाओं का सामाजिक तिरस्कार होता है। या तब होता है, जब दहेज न लाने पर दुल्हनों को जला दिया जाता है। एक आधुनिक कार्यस्थल पर अवसरों व वेतन में असमानता और महिलाओं के प्रति व्यवहार दंभ है। अमेरिकी फिल्मकार विंसटीन का मामला इसका उदाहरण है।

लैंगिक समानता की लड़ाई जारी रहेगी। असल में तो यह गति पकड़ेगी। पुरुषों को अब समानता की हकीकत में रहना सीखना होगा। परंपराओं को नए सामाजिक बदलावों के बीच से रास्ता निकालकर यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं वह सब कुछ कर सकें जो पुरुष कर सकते हैं और वह भी बिना इस डर के कि उनसे पूछताछ होगी या सजा मिलेगी।


Date:06-03-20

प्रगतिशील राष्ट्र की बुनियाद हैं स्वस्थ महिलाएं

डॉ. हर्षवर्धन, (केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री)

भारत की विकास गाथा में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। इसलिए वे सरकार के लिए एक प्राथमिकता हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं के लिए जन्म से लेकर किशोरावस्था एवं वयस्क होने तक के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाए हैं। स्वस्थ बचपन के लिए टीके व पोषण और उसके बाद मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम, साप्ताहिक आयरन एंड फोलिक एसिड योजना (विफ्स) और साथिया (सहकर्मी शिक्षक) जैसे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के जरिये गर्भावस्था एवं बच्चे के जन्म से जुड़ी विशेष देखभाल सुनिश्चित की जाती है। महिलाओं के लिए स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की सुविधा भी नि:शुल्क है।

जून, 2016 में शुरू किए गए पीएमएसएमए का लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं नि:शुल्क मुहैया कराना है। अब तक 2.38 करोड़ से भी अधिक गर्भवती महिलाओं को इसके तहत सेवा देने के साथ ही 12.55 लाख से भी अधिक उच्च-जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान की जा चुकी है। मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को रोकने के लिए लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटरों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिसंबर 2017 में ‘लक्ष्य’ को लॉन्च किया गया था। अब तक 506 लेबर रूम एवं 449 मैटरनिटी (प्रसूति) ऑपरेशन थिएटर राज्य प्रमाणित हैं और 188 लेबर रूम एवं 160 मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर राष्ट्रीय स्तर पर ‘लक्ष्य’ के तहत प्रमाणित हैं।

पिछले साल 10 अक्टूबर से शुरू किए गए ‘सुमन’ कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नि:शुल्क मुहैया कराना है। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाली किसी भी महिला और नवजात शिशु को सेवा न देने पर ‘जीरो टॉलरेंस’ का प्रावधान है। सुमन के तहत मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी मौजूदा योजनाओं को एक समग्र कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए ‘एबी-एचडब्ल्यूसी’ के तहत 30 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच की जाती है। अब तक 1.03 करोड़ से भी अधिक महिलाओं में स्तन कैंसर की जांच की गई है तथा 69 लाख से भी अधिक महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की गई है।

इस तरह के कार्यक्रमों एवं सुविधाओं के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में ‘दक्षता’ के नाम से एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। यह डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और एएनएम सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कैप्सूल है। इसमें प्रसव पीड़ा से लेकर शिशु के जन्म तक जुड़ी सभी देखभाल सेवाओं का समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 16,400 लोग यह प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हाल में ‘मिडवाइफरी सेवा पहल’ शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के मुताबिक दक्ष ‘मिडवाइफरी में नर्स प्रैक्टिशनरों’ का एक कैडर तैयार करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 2014 में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ‘दक्ष’ के नाम से पांच राष्ट्रीय कौशल लैब की स्थापना की गई है। इसी तरह गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर में 104 एकल कौशल लैब बनाई गई हैं।

इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नवीनतम विशेष बुलेटिन के अनुसार, भारत के मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में एक वर्ष में आठ अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 और गर्भवती महिलाओं की जान बच रही है। इस निरंतर गिरावट से भारत पांच साल पहले ही 2030 के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें शल्य प्रसव (सिजेरियन सेक्शन) भी शामिल है। एक और अहम बात। महिलाएं न केवल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लाभार्थी हैं, बल्कि वे वास्तव में उस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं जो समाज को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती है। इसमें आशा, एएनएम, स्टाफ नर्स और महिला चिकित्सक शामिल हैं।


Date:06-03-20

नकारात्मक का माध्यम बना सोशल मीडिया

डॉ. संजय वर्मा, (लेखक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

सोशल मीडिया नए जमाने का सच है। आप सर्जक हों, जैसे लेखक, मीडियाकर्मी, राजनेता या मार्केटिंग के उस्ताद या फिर सूचना और मनोरंजन के ग्राहक-उपभोक्ता, दोनों को इसकी अलग-अलग वजहों से जरूरत है। सर्जक और उपभोक्ता की जरूरतों के ये दोनों छोर रोजाना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के मंचों के जरिये अरबों-खरबों सूचनाओं और छवियों आदि से लबरेज रहते हैं। इन जरूरतों ने हमें सोशल मीडिया में इतना गाफिल कर रखा है कि हमें इनके बिना एक पल का चैन मिलना मुमकिन नहीं लगता। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट के बाद तमाम कयासों के साथ यह एक सवाल भी उछला कि क्या सोशल मीडिया अफवाहों और नकारात्मक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार का जरिया बनकर रह गया है?

शायद यह इंसान की जन्मजात कमजोरी है कि वह सच पर यकीन जरा देर से करता है। इसके उलट झूठ की उड़ान उसे तुरंत ही रोमांचित करने लगती है। हालांकि जब तक मामला किस्सागोई किस्म की गप्पबाजी तक रहता है तब तक ठीक रहता है। वक्त काटने का यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। आखिर सामाजिक जुड़ाव के ये तौर-तरीके ही तो हमारी सोसायटी को एक हद तक इंसानी बनाते हैं, लेकिन बीते करीब एक-सवा दशक में सोशल मीडिया के आ जाने से यह कला तमाम विकृतियों का शिकार हो गई है। फेसबुक और ट्विटर जैसे जितने भी इंतजाम सामाजिक जुड़ाव के नाम पर किए गए, आखिर में जाकर वे झूठ को पंख देने के काम आते भी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत जानकारियों, झूठ और अफवाहों को विस्तार देने का जो आरोप लगा, वह फिजूल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक फायदे उठाने से लेकर उत्पादों के नाम पर सिर्फ सपने बेचने का एक पूरा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र इससे कायम हुआ है।

अफवाह और झूठ के इस तंत्र को जांचने की एक अहम कोशिश दो साल पहले मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डाटा विश्लेषकों ने की थी। वे भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि अफवाहों, झूठी और फर्जी खबरों में जंगल की आग की तरह बेइंतहा तेजी से फैलने की भरपूर ताकत होती है। फेक न्यूज के सिलसिले कहां, क्यों और कैसे बनने शुरू होते हैं और कहां जाकर खत्म होते हैं, इसे 2006 से 2016 के बीच 10 वर्षों में 30 लाख लोगों द्वारा सिर्फ ट्विटर पर प्रेषित की गई सूचनाओं (ट्वीट्स) में मौजूद झूठ की पड़ताल से परखा गया।

विज्ञान जर्नल-साइंस में छपे एक लेख के मुताबिक यह पड़ताल डाटा विश्लेषकों को इस निष्कर्ष पर ले गई कि ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई और प्लेटफॉर्म-इनसे फर्जी खबरें तेजी से और बहुत दूर तक फैलती हैं। सच उनके मुकाबले में कहीं टिक नहीं पाता है। कुछेक मिसालें भी इस बारे में दी गईं। जैसे एक उदाहरण यह बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने जब एक बीमार बच्चे की मदद को अपना निजी विमान भेज दिया तो इस सच्ची खबर को रीट्वीट करने वालों की तादाद महज 1300 थी, लेकिन जब एक खबर यह आई कि ट्रंप के एक रिश्तेदार ने मौत से पहले की गई अपनी वसीयत में लिखा कि ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए तो फेक न्यूज होने के बावजूद यह सूचना 38 हजार लोगों के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट की गई। सच्चाई यह थी कि ट्रंप का ऐसा कोई रिश्तेदार ही नहीं था और खबर पूरी तरह फेक थी।

यहां अहम सवाल यह है कि आखिर लोग सच बात को उतनी तेजी से फॉरवर्ड क्यों नहीं करते जैसे कि फेक न्यूज को। एक बड़ी वजह यह नजर आती है कि भरोसेमंद सूचना या खबर में फर्जी खबरों की तुलना में सनसनी का स्वैग नहीं होता। जिससे रीट्वीट होने और बड़े दायरे तक पहुंचने के मामले में फेक न्यूज सच्ची और असली खबरों पर भारी पड़ती है।

भरोसेमंद स्नोत, विश्वसनीय व्यक्ति (पत्रकार आदि) के मार्फत आई सूचना एक बार में हजार से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती और आगे भी उसके प्रसार की गति मंद पड़ती जाती है। इसके बरक्स अविश्वसनीय स्नोत और अधकचरी सूचनाओं से लैस व्यक्ति के जरिये आई फेक न्यूज छोटे-छोटे दायरों में शेयर होते हुए आगे बढ़ती है, वक्त बीतने के साथ रफ्तार पकड़ती है और अधिकतर मामलों में सच्ची खबर को पीछे छोड़कर उससे कई गुना अधिक आगे निकल जाती है। ऐसे में कई ऐसे मौकों पर, जब पूरे माहौल में ही जहर भरा हो तो झूठ का एक कतरा भी ऐसे सोशल मंचों पर आग लगा देता है और हालात संभाले जाने से पहले उसकी लपटें अनगिनत लोगों को झुलसा देती हैं।

हालांकि टीवी-अखबार आदि से जुड़े पत्रकार तमाम वेबसाइटों की मदद से सूचना का नीर-क्षीर विवेकी विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन यह काम अभी बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चाहे खुद को सोशल मीडिया से अलग करने का फैसला हो या फेक न्यूज फैलाने वाले सोशल मीडिया के लाखों अकाउंट बंद करना हो, फिलहाल यह यकीन हमारे दिलों में पैदा होना मुश्किल है कि आने वाले वक्त में भी सूचनाओं के नकलीपन की कलई महज ब्लू टिक या लाल-नारंगी निशानों की पहचान स्थापित करने भर से खुल जाएगी।

हालात में किसी सुधार की उम्मीद सिर्फ इससे है कि वे लोग जो सोशल मीडिया पर झूठ का कारोबार करते हैं, पकड़े जाने और सजा पाने के भय पर खुद ऐसी हरकतों से बाज आएंगे। बेहतर दुनिया बनाने के लिए जरूरी है कि झूठ के ये नकाब उतारे जाएं।


Date:06-03-20

न्याय प्रक्रिया का दुरूपयोग

संपादकीय

देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड के गुनहगारों को फांसी देने के लिए चौथी बार डेथ वारंट जारी किया जाना स्वत: यह बता रहा है कि इसके पहले तीन बार ऐसे ही जो वारंट जारी किए गए, वे निष्प्रभावी रहे। इसके चलते देश को यही संदेश गया कि न्याय में देर भी है और अंधेर भी। माना यही जा रहा है कि चौथा डेथ वारंट आखिरी साबित होगा, लेकिन दोषियों के वकील अभी भी कुछ कानूनी विकल्प होने का दावा कर रहे हैं।

अब यह तो पता नहीं कि उनके दावे में कितना दम है, लेकिन अगर किसी कारण निर्भया के गुनहगारों की फांसी फिर टली तो इससे न्यायिक व्यवस्था का और उपहास ही उड़ेगा। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जिस जघन्य मामले में दोषियों की सजा के अमल में तत्परता का परिचय देकर नजीर स्थापित की जानी चाहिए थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्याय वही है, जो समय पर हो। न्याय का मतलब यह नहीं हो सकता कि सजा तो सुना दी जाए, लेकिन उसके अमल पर ध्यान न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा पर 2017 में ही मुहर लगा दी थी, लेकिन इसके बाद की कार्रवाई कानून की भूलभुलैया में खो सी गई। इसके चलते जनमानस के बीच यह धारणा बनी कि सरकार की ढिलाई से दोषियों की सजा पर अमल नहीं हो पा रहा है। सच यह है कि देरी के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है।

अब जब न्यायपालिका ने यह अच्छी तरह देख-समझ लिया कि कानूनी तौर-तरीकों का किस तरह बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, तब फिर यह सुनिश्चित करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है कि कानूनी प्रक्रिया के छिद्रों को बंद किया जाए। यह सही समय है कि न्यायपालिका न केवल अपनी खामियों को देखे, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय भी हो। उसे इसका आभास होना ही चाहिए कि कुछ समय पहले हैदराबाद में दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जो सराहना हुई थी, उसकी एक बड़ी वजह न्याय की मंथर गति ही थी। नि:संदेह न्याय का तकाजा यह कहता है कि आरोपितों को अपने बचाव के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि अंतिम स्तर पर फैसला होने के बाद भी किसी मामले के दोषी अदालत-अदालत खेलकर न्याय का मजाक उड़ाएं? जब कभी ऐसा होता है तो इससे आम जनता के मन में केवल क्षोभ ही नहीं पैदा होता, बल्कि न्यायपालिका के प्रति उसका भरोसा भी टूटता है। साफ है कि इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि हमारी न्याय प्रक्रिया सुस्त और जटिल होने के साथ ही ऐसी भी है कि उसका दुरुपयोग करना आसान है।


Date:06-03-20

अतार्किक प्रतिबंध

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्णय दिया कि क्रिप्टोकरेंसी कारोबारियों के खातों और उनके लेनदेन से जुड़े बैंकों और एक्सचेंज पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगाया गया प्रतिबंध असंवैधानिक है। अप्रैल 2018 में लगे प्रतिबंध ने भारतीय क्रिप्टोकरेंसी बाजार की कमर तोड़ दी थी। इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमए) ने इसे चुनौती दी थी और तीन सदस्यीय पीठ ने प्रतिबंध हटा दिया। आईएएमए ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी कारोबार वैध कारोबारी गतिविधि है और यह आरबीआई के क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि इन परिसंपत्ति को मुद्रा के बजाय जिंस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह निर्णय इस उद्योग के लिए राहत लेकर आया है लेकिन अभी अनिश्चितता है। कहा जा रहा है कि सरकार कानून लाकर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को आपराधिक बनाने जा रही है। जुलाई 2019 में एक पैनल ने इसकी अनुशंसा की थी।

बहरहाल सर्वोच्च अदालत के निर्णय का कई वजह से स्वागत किया जाना चाहिए। दलील है कि क्रिप्टोकरेंसी को एक वर्ग के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक इस विषय पर बंटे हुए हैं। जापान, कोरिया और कई अन्य देश कुछ विशिष्टï क्रिप्टोकरेंसी को वैध मानते हैं और उन्होंने इनके लेनदेन को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। उदाहरण के लिए क्रिप्टोकरेंसी से सीमापार लेनदेन आसान हो सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक कई क्रिप्टोकरेंसी को एक साथ लाती है। वह काफी विविधतापूर्ण और नवाचारी है। ब्लॉकचेन तकनीक इलेक्ट्रॉनिक बही खाता तैयार करती है जहां हर लेनदेन रिकॉर्ड होता है और अनेक लोग गोपनीयता रखते हुए उसका प्रमाणन कर सकते हैं। यह फर्जी तथ्यों को तुरंत पकड़ लेता है और लेनदेन के दोहराव को नकार देता है। ब्लॉकचेन की अवधारणा बिटकॉइन में गोपनीय लेनदेन के प्रमाणन के लिए तैयार की गई थी। उसके बाद से इसे कई अन्य उद्देश्यों से काम में लाया जाने लगा। गोपनीय पक्षों के बीच कमजोर अनुबंध प्रवर्तन, नगर निकायों के काम के प्रमाणन और विलासितापूर्ण वस्तुओं मसलन कलाकृतियों, डिजाइनर कपड़ों और पुरानी शराब आदि के प्रमाणन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा।

कई वित्तीय सेवा प्रदाताओं और निवेश बैंकों ने भी ब्लॉकचेन को अपनाया है। वे इसका इस्तेमाल आंतरिक अंकेक्षण में करते हैं क्योंकि इससे कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्रिप्टोकरेंसी बंद करने से इस क्षेत्र में नवाचार भी ठप पड़ गया। कई क्रिप्टोकरेंसी मसलन बिटकॉइन, इथीरियम और रिपल आदि वैकल्पिक निवेश के रूप में भी मूल्य रखती हैं। इन मुद्राओं ने 2012-13 में कारोबारियों को वैश्विक अस्थिरता से बचाव मुहैया कराया और बीते छह महीनों में भी ऐसा ही हुआ। सन 2017-18 के आखिर में भारतीय एक्सचेंजों पर हर महीने 3 लाख नए कारोबारी जुड़ रहे थे और भारत भर में कारोबार का आकार बढ़ रहा था। उस प्रतिबंध ने भारतीयों को इन उपायों का लाभ लेने से वंचित कर दिया और भारतीय एक्सचेंज मजबूरी में बंद हो गए। इससे रोजगार और निवेश को नुकसान पहुंचा। निश्चित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में बहुत अस्थिरता है और समझ की कमी से कारोबारियों को भारी नुकसान हो सकता है। परंतु यह बात तो अधिकांश वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होती है। कारोबारियों और निवेशकों को इन जोखिमों के साथ जीना सीखना होगा। प्रतिबंध थोपने के बजाय बेहतर यह होगा कि निवेशकों को जोखिमों के प्रति जागरूक किया जाए और धोखाधड़ी और घोटालों पर नजर रखी जाए। स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से कहा जा सकता है कि वे शेयर बाजार की तरह केवाईसी (ग्राहक को जानें) मानकों का पालन करें। स्थानीय सर्वर पर भंडारित डेटा नियामकों के लिए भी आसानी से उपलब्ध होगा। ऐसे में कर वंचना और धनशोधन की आशंका नहीं होनी चाहिए। जीवंत क्रिप्टोकरेंसी देश के वित्तीय क्षेत्र की मददगार साबित हो सकती है।


Date:05-03-20

नैतिक शिक्षा ही कारगर

भगवती प्र. ड़ोभाल

आप इंटरनेट पर बैठे हैं तो दुनियाभर की सूचनाओं की अंबार आपके सामने है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है‚ जो सोचने को बाध्य कर रहा है कि इस पर कुछ क्षेत्रों में लगाम लगाने की जरूरत है–वह है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी ने इतना भयंकर प्रदूषण फैला दिया है‚ इसको देख कर लगता है कि आत्मीय संबंधों और भावनाओं की कोई कद्र नहीं रह गई। बच्चे इन वीडिओ को देख कर कैसे संस्कार अपने कोमल मस्तिष्क पर ढालेंगेॽ यह बहुत चिंतनीय विषय है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम अपने आने वाली पीडियों को कैसे संस्कारों से भर रहे हैंॽ ऐसे–ऐसे विचित्र संभोग क्रियाओं को दिखाया जा रहा है‚ जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं‚ रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं। रिश्ते मात्र स्त्री–पुरुष लैंगिक संबंध रह गए हैं‚ इस तरह के प्रदूषण से बचने की जरूरत है। पोर्नो के पक्ष में बातें कही जाती हैं कि इसको उपलब्ध होना चाहिए‚ ताकि समाज में अपराध न हों। एक सीमा तक तो यह ठीक था‚ पर अब जिस विकृत रूप में यह सामने आ रहा है। वह समाज को हिंसक और अपराधी बनाने की ओर ले जा रहा है। राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड भी ऐसी ही मानसिक दशा का परिणाम है। देश में निर्भया जैसी घटनाएं आए दिन घट रही हैं‚ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं‚ यह ऐसे वातावरण का परिणाम है‚ गलत सामाजिक शिक्षा नेट से मिल रही है। ऐसे बाल मन इन चित्रों और एक्टिंग को देखता है तो उसमें एक अपराधिक भावना का जन्म होना निश्चित है। फ्रांस में यह १८०० में आया। पोर्नोग्राफीआज एक सेक्स उद्योग के रूप में उभर गया है। १९७० में अमेरिका के एक संघीय अध्ययन में पता चला था कि यह उद्योग उस वक्त १० मिलियन डॉलर का था। २८ वर्ष बाद यही उद्योग १९९८ में ७५० मिलियन से एक अरब डॉलर प्रति वर्ष हुआ। अमेरिका में २०१४ के आते–आते यह सेक्स पोर्नोग्राफी उद्योग प्रति वर्ष १३ अरब डॉलर का हुआ। सीएनबीसी ने अनुमान लगाया कि अमेरिका में हर सेकेंड में तीन हजार डॉलर खर्च किए जाते हैं और ३९ मिनट में एक नई पोर्नो वीडियो बन कर तैयार हो जाती है। यद्यपि देा में खजुराहो से लेकर मंदिरों में स्त्री–पुरुष के चित्रों को विभिन्न काम मुद्राओं में उकेरा गया है‚ पर वे ऐसा रूप प्रस्तुत नहीं करते–जैसा आज इंटरनेट विकृत रूप में कर रहा है। उन चित्रों में कला है‚ समर्पण है‚ जबकि दूसरी ओर इंटरनेट पर भौंडे ढंग से‚ बाकायदा कैपेंन के साथ रिश्तों को चीरा जा रहा है। पति–पत्नी‚ प्रेमी–प्रेमिका या अन्यत्र प्रेमालाप तो सह्य है। और उसकी चित्रकारी मनभावन भी है‚ लेकिन मर्यादित रिश्तों को बेहुदेपन से सेक्स व्यपार बनाना बहुत चिंतनीय विषय है। वेश्यालय हों‚ ठीक है; पर वह भी अनैतिक माने जाने चाहिए‚ क्योंकि जीने का अधिकार मात्र सेक्स वृत्ति से नहीं किया जाना चाहिए। राज्य का दायित्त्व है कि वह किसी को भूखा न मरने दे। लेकिन जिस तरीके से नेट पर वीडियो डालकर काम को उकसाया जा रहा है‚ वह उस काम को शांत करने के लिए अपराध की ओर बढता है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आए दिन सडकों पर चीर हरण को जन्म दे रहे हैं। गौर से यदि इस पक्ष पर विचार करें तो महानगरीय जीवन सेक्स स्कैंडलों के जीते–जागते उदाहरण प्रस्तुत कर कर रहा है। इसमें सहायक सेक्स उत्तेजना को भडकाने वाले अश्लील वीडियो ही हैं। काम की उत्तेजना को रिलीज करने के लिए‚ ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। छोटी–छोटी बच्चियों को भी कामांध छोड नहीं सकता है–जैसे मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन अखबारों के पन्ने ऐसी आपराधिक घटनाओं से भरे पड़े हैं। कभी किसी ने इस महामारी की ओर सोचा है‚ जो हमारी जीवनशैली को प्रदूषित कर रही है। कम–से–कम उन मासूम बच्चों को इंटरनेट में आने वाले पोर्नो से दूर रखने के प्रयास करने चाहिए। बाहरी देशों में इस ओर ध्यान तो गया‚ पर वे सिर्फ छोटे बच्चों में मोबाइल को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष कुछ ऐसा कानून ब्रिटेन ने बनाया है‚ जो कुछ समय तक बच्चों से मोबाइल को दूर रखने का प्रयास कर रहा है। पर पोर्नोग्राफी में बच्चों को दुनियाभर के देशों के इंटरनेट काम कर रहे हैं‚ उनका सिर्फ एक ही मकसद है–सेक्स मनोरंजन दिखाना। ॥ व्यवसायी अपने व्यवसाय में अंधाधुंध पैसा कमाने में लगे हैं‚ बच्चे और व्यक्ति में चरित्र निर्माण उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इस स्थिति से सामाजिक संस्थाओं से लेकर स्कूलों को एक स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास हर सरकार का होना चाहिए। चाहिए इसके लिए नैतिक शिक्षा की कक्षाएं क्यों न विश्वविद्यालय तक चलाई जाएं। सेक्स प्रदूषण से समाज को बचाना है तो इसमें अभियान छेडना जरूरी है। काम भावना व्यक्ति के मस्तिष्क पर चौबीसों घंटे चलती रहेगी तो वह कभी न कभी किसी अपराध को अंजाम देने में किसी को नहीं छोड़ेगा‚उसकी पशु प्रवृत्ति को उकसाना‚ समाज को प्रभावित करना होगा। उस पर काबू करवाने का प्रयत्न नैतिक शिक्षा ही कर सकती है। साथ ही नेट को पोर्नो से बचाना भी जरूरी है


Date:05-03-20

सुप्रीम कोर्ट में यूएन एजेन्सियों की कोई भूमिका नहीं

शशांक, पूर्व विदेश सचिव

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया बिल्कुल उचित है कि ‘नागरिकता संशोधन कानून भारत का एक अंदरूनी मुद्दा है और यह कानून बनाने के भारतीय संसद के संप्रभु अधिकार से जुड़ा है। भारत की संप्रभुता से जुडे़ किसी भी मसले पर किसी विदेशी पक्ष को दखल देने का कोई अधिकार नहीं।… यहां कानून का शासन है और अपनी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर हमारे मन में काफी आदर है। हमें उस पर पूरा भरोसा है।’

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न संगठन हैं, उनकी अपनी नौकरशाही है और धीरे-धीरे वे अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने में लगी हुई हैं। जैसे-जैसे कई देशों की संप्रभुता घटती जा रही है, इन संगठनों की सक्रियता बढ़ने लगी हैं। हमने देखा है कि जो शक्तिशाली देश हैं, जो एकतरफा या बहुपक्षीय स्तर पर कदम उठाने में समर्थ हैं, उनके पीछे ये संगठन नहीं पड़ते, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि यहां पर उन्हें इस तरह के देशों की मदद मिल सकती है, तो वहां वे अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की भी यही मंशा रही है कि उसे अधिकार मिलने चाहिए।

मानवाधिकार आयोग सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के खिलाफ तो कोई बात नहीं ही करता, यह उन बड़े देशों के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाता, जो संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में बड़े खिलाड़ी की भूमिका में हैं, क्योंकि वहां से संयुक्त राष्ट्र को पैसा आता है और ऐसी सूरत में वे अपने हिस्से का भुगतान अटका सकते हैं या रोक सकते हैं। लेकिन जिन देशों का भुगतान भी कम है और उन्होंने ऐसा कोई बड़़ा समूह भी नहीं बनाया है, जिसके देश उसके साथ खडे़ हो जाएं, तो उनके मामले में ये संगठन हस्तेक्षप की कोशिश करते हैं।

भारत के मामले में वह अभी इसलिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर ही काफी असामान्य घटनाएं घट रही हैं और फिर चीन बार-बार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मसले पर सुरक्षा परिषद में हमारे खिलाफ चला जाता है। पाकिस्तान भी रह-रहकर हर तरीके से यूएन के मंचों पर हमारे खिलाफ सक्रिय रहता है। चीन ने अपने यहां करीब 10 लाख उइगरों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में रख रखा है, उससे उसे दुनिया का ध्यान भटकाना है। इसी तरह, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान, फाटा और अपने कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान में शिया लोगों के खिलाफ जो दमन चक्र चला रखा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिस्टम में जो उनके अपने लोग काम करते हैं, वे सब इस वक्त लगे हुए हैं। इसी तरह, ओआईसी, अमेरिका और पश्चिमी देशों में पाकिस्तानी मूल के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, वे सक्रिय हो उठे हैं। हमारे अंदरूनी हालात जिस तरह के बन गए हैं, उससे बाहरी देशों को कुछ मौका मिल रहा है और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं अपनी सक्रियता दिखा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के तहत कार्य करता है, न कि किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के अंदर। ऐसे में, शीर्ष अदालत में किसी भी बाहरी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं हो सकती। और यह सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया के जिस भी देश के पास अपना लिखित संविधान है, वहां अंदरूनी मामलों में किसी भी यूएन एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है।

यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की मौजूदा मुखिया मिशेल बेचेलेत जेरिया चिली की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं और बतौर राष्ट्रपति वह भारत के साथ चिली के रिश्ते बेहतर बनाने की हामी रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त वह हमसे क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस हासिल करना चाहती थीं। उन्हें जो यूएन नौकरशाही इस वक्त बता रही है, वह वैसा कर रही हैं। दिक्कत यह है कि उनका चिली का राजनीतिक अनुभव हमसे बिल्कुल अलग है। वहां का समाज दो धु्रवीय रहा है। इसलिए हमारी सरकार को कूटनीतिक रूप से भी उन्हें बताना चाहिए कि हमारा समाज बिल्कुल अलग है और हम कैसे अपनी समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं। भारत सरकार ने इस मामले में बिल्कुल सही रुख अपनाया है, लेकिन मेरे ख्याल में मिशेल को चिली के कूटनीतिक रास्ते से भी समझाने की जरूरत है।