04-01-2018 (Important News Clippings)

Afeias
04 Jan 2018
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Date:04-01-18

Why Modi’s announcement of a competition to identify 20 top Indian universities will actually improve higher education

B Venkatesh Kumar, Alan Ruby, Matthew Hartley  [B Venkatesh Kumar is Professor, Tata Institute of Social Sciences. Alan Ruby is Senior Fellow and Matthew Hartley Associate Dean, University of Pennsylvania]

Prime Minister Narendra Modi’s centenary address at the University of Patna in Bihar included the announcement of a competition to identify 20 Indian universities that have potential to become “world class”. Offering them financial support and “unshackling” them from regulations and restrictions, they will be free to develop their own roadmaps and pursue their ideas of excellence. A panel of experts will oversee the selection process.This announcement has been met by scepticism by some experts. Doesn’t Indian higher education have other more important challenges? Across the system 40% of faculty positions remain unfilled. Funding for education is only a small percentage of India’s GDP compared with nations whose institutions inhabit the top 500 worldwide rankings. Also, top universities need autonomy to thrive and India has a history of restrictive overregulation.

There is some truth to these observations, but as one might expect in a country the size of a subcontinent the real story is a bit more different and complex.First, while Rs 1,000 crore per institution is not large by certain international standards, it is a significant amount of money in India. The National Mission on Higher Education (the RUSA programme) of the HRD ministry, which is working to improve the management of hundreds of state colleges and universities, is witnessing positive changes at institutions because it has given funds at the speed they can be absorbed. Sudden large infusions of money simply can’t be productively taken up. What has worked at these institutions is smaller sums tied to detailed plans for strategic change. RUSA has also shown that tying money to measurable change leads to greater confidence by the government and, in turn, more investment by it. It creates a virtuous cycle of wise investment.

Second, given the fundamental infrastructure needs facing India, the government cannot allocate the billions of dollars that underpin places like Harvard. However, through this process it can identify visionary institutions where private support would be well used. In doing so, it can inspire the growing number of high net worth Indian families both here and abroad to invest in the best institutions in the country and make them stronger. The large endowments of elite US colleges and universities were all built by private wealth.Third, this initiative’s goal is to create Institutions of Eminence – excellent universities that serve the needs of India – not “world class universities” narrowly defined by international rankings. Institutions of Eminence are meant to model what it means to teach and do research in ways that build a better, healthier, and more prosperous world. While international rankings reward certain kinds of institutions (especially large, research universities), the Institutions of Eminence scheme aims to foster excellence of many varieties.

Fourth, education at its heart is about human and talent development. Having truly exemplary universities allows India to develop academically excellent, culturally relevant knowledge that can be used in the education of its people and give it freedom from relying solely on materials imported from elsewhere.Fifth, critics miss that the primary goal of the initiative is to raise aspirations. RUSA has shown that states and universities across the country can make notable improvements. Some universities have made great leaps forward. It is expected that the next proposed phase of RUSA will potentially include the establishment of a top tier of public institutions that would get even more specialised training and additional support to continue the road to excellence.

The Institutions of Eminence initiative represents the highest tier of aspiration in India. While it is true that many institutions of higher learning in India have too few resources and some struggle with quality, it is also the case that many graduates of Indian institutions leave to attend the most prestigious universities in the world. India can aspire to excellence because it is already achieving it.Taken together initiatives such as RUSA and the newly announced Institutions of Eminence scheme have the potential to begin to shift the culture of institutions from day to day management to strategic leadership, from incremental improvement to far seeing change, from discouragement to hope. These are steps in a long journey that, with continued oversight and prudent distribution of resources tied to measurable results, will support a growing cadre of universities across India from which world class universities will inevitably spring.


Date:04-01-18

Electoral Bonds Eschew Transparency

ET Editorials

The system of electoral bonds for making political contributions to political parties is nowhere near the system of transparent political funding that we need. It does away with the problem of cash contributions, but keeps the donations anonymous for citizens and other parties, but not the bank issuing and encashing the bond, and, presumably, not the government, which owns the bank. This is not acceptable.The government’s first aim appears to be to reduce the role that unaccounted cash has in the electoral process. But it does little to address the need to have public accountability of sources of political funding.

The finance minister argues, rightly, that moving the needle on a reform as radical as cleaning up political funding is difficult, requiring the dismantling of carefully constructed systems and ways of functioning.But the people of this country need to know that one form of opacity has not been traded in for another. So, if electoral bonds are but an interim measure, the government must put forward a roadmap, with clear timelines, that will, in the end, ensure a transparent system of political funding.

Nor is it enough to clean up one source of funding. Unless there is clarity on how much a party or politician spends on political activity, there is no way of checking if the funds received by way of electoral bonds represent all the funds collected.Spending has to be monitored. The Election Commission could, for example, mandate political parties to spend aggregate spending at every level from the polling booth and panchayat ward to the federal level, subject this figure to challenge by other parties, watchdog bodies, etc, finalise an expenditure figure and ask parties to show source of funds. Both receipts and expenditure must become transparent.


Date:04-01-18

कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी के हैं फायदे अनेक

कृषि क्षेत्र में अगर निजी निवेश को लाया जा सके तो इससे इस क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिल सकती है।

रमेश चंद , (लेखक नीति आयोग और 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं।)

एक ओर जहां सरकार ने अगले छह वर्ष में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है, वहीं देश में कृषि क्षेत्र विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। नीति आयोग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो खाका तैयार किया है उसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र के कच्चे माल के प्रयोग और परिचालन में 16.7 फीसदी की बढ़ोतरी, उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर ध्यान देने और सन 2015-16 को आधार मानते हुए सन 2022-23 तक किसानों को मिलने वाले मूल्य में 9 फीसदी तक के सुधार की बात शामिल है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की राह में तीन बड़ी चुनौतियां इस प्रकार हैं: कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कमजोर स्थिति, कृषि उपज के लिए गैर किफायती और शोषण करने वाली बाजार व्यवस्था और छोटी जोत की व्यवहार्यता।हमारी कृषि उपज व्यवस्था तकनीकी नवाचार के मामले में कई देशों से दशकों पीछे है। कम उपज वाली किस्मों और पारंपरिक कृषि व्यवहार अभी भी इस क्षेत्र पर हावी है। पारंपरिक कृषि व्यवस्थाएं जिनमें बाढ़ के पानी से सिंचाई, उर्वरकों का प्रसार, कृषि रसायनों का बिना किसी भेदभाव के इस्तेमाल आदि हमारे कृषि परिदृश्य के आम दृश्य हैं। इनकी वजह से न केवल किफायत कम होती है बल्कि लागत बढ़ती है और उपज की गुणवत्ता भी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा फसल के स्थायित्व पर भी इसका निराशाजनक असर होता है।

दूसरी बात, विपणन का परिदृश्य कुछ ऐसा है कि उपज के दिनों में कृषि जिंसों के दाम कम रहते हैं और बाद में दाम बढ़ जाते हैं। अल्पावधि में समान जिंसों की कीमतों में जहां गिरावट आती है, वहीं बाद में उनके दाम उछल जाते हैं। परिवहन और संचार तंत्र में बेहतरी के बावजूद कृषि उपज का बाजार यह दिखाता है कि उसमें एकीकरण का अभाव है। कृषि के वाणिज्यीकरण में बढ़ोतरी के साथ ही किसानों को फसल का नाम मात्र का दाम मिलने और उपभोक्ताओं द्वारा अतार्किक रूप से ज्यादा कीमत चुकाए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तीसरा, दोतिहाई से अधिक किसान एक हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करते हैं। किसानों का औसत रकबा एक एकड़ से भी कम है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों में 80-92 फीसदी तक रकबा सीमांत श्रेणी का है। इससे बेहतर उत्पादकता के बावजूद उनकी मोलभाव की क्षमता कम होती है। इन तमाम चुनौतियों से निपटने में निजी क्षेत्र अहम भूमिका निभा सकता है। बहरहाल, उसे भी कृषि क्षेत्र पर व्यापक नजर डालनी होगी। कुछ मामलों में जहां कॉर्पोरेट किसानों तक नवाचार ले जा रहा है वहां अच्छे परिणाम भी आए हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की केला क्रांति इसका उदाहरण है। वहां किसान एक निजी प्रयोगशाला द्वारा मुहैया कराए जाने वाले टिश्यू कल्चर की मदद से बीमारी रहित केलों की खेती करके अच्छी फसल और बेहतर गुणवत्ता हासिल कर रहे हैं। यह प्रयोगशाला अब उस तकनीक का इस्तेमाल अन्य राज्यों और फलों में कर रही है। ऐसे अनुभवों को अन्य फलों और सब्जियों में भी दोहराया जाना चाहिए।

हमारा देश बागवानी उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ सकता है। इसी प्रकार उपचारित बीज की मदद से भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। कई निजी उद्यमी अब संरक्षित कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती अक्षम, बंटी हुई, पारंपरिक और प्राय: गलत विपणन नीतियों से जुड़ी है। कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) और अनिवार्य जिंस अधिनियम जैसे कानून छोटी जोत, पारंपरिक कारोबारियों और बिचौलियों के लिए अनुकूल हैं और इस व्यवस्था में नई पूंजी के आगमन को रोकने वाले हैं। जबकि नई पूंजी अपने साथ नवाचार, प्रतिस्पर्धा, ई-कॉमर्स, निवेश और मूल्य शृंखला के एकीकरण जैसी खूबियां लाती है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां कारोबारी जगत के लोगों ने कृषि विपणन में प्रवेश किया। वहां किसानों को भारी लाभ हुआ। हिमाचल में सेब की खेती और उत्तर बिहार में मक्का इसका उदाहरण हैं।

निजी क्षेत्र छोटी जोत वाले किसानों की व्यवहार्यता और उनकी आय में इजाफा कर सकता है। विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति, मशीनों और उपकरणों की मदद से ऐसा किया जा सकता है। बीते कुछ सालों में निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं की तादाद बढ़ी है। खासतौर पर कृषि मशीनरी को किराये पर देने की सेवाओं में। इससे लागत कम हुई है और अधिकांश किसानों की पहुंच आधुनिक और बेहतर मशीनरी तक हुई है। कई सेवा प्रदाताओं ने तो मोबाइल ऐप सेवा भी शुरू की है। अब बड़ी तादाद में किसान ‘लेजर गाइडेड लैंड लेवलिंग’ तकनीक का इस्तेमाल किराये पर कर रहे हैं। यह तकनीक सिंचाई के पानी की बचत के साथ-साथ सिंचाई की लागत, उसमें लगने वाले समय में कमी लाती है और उपज बढ़ाने में मदद करती है। निजी क्षेत्र अनुबंधित कृषि के जरिये छोटी जोत के किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हो सकता है। छोटी जोत श्रम और निगरानी तथा समयपर आपूर्ति के लिहाज से बेहतर होती है। अगर निजी फर्म, आधुनिक रिटेलर, प्रसंस्करण करने वाले, कारोबारी आदि बेहतर बीज, तकनीकी सहायता, वित्तीय मदद आदि मुहैया कराएं और उपज का निश्चित मूल्य दिलाने की बात कहें तो यह सबके लिए लाभदायक साबित होगा। देश के हर इलाके में अनुबंधित कृषि की सफलता के समाचार मिलते हैं। परंतु अभी इसका दायरा बहुत सीमित है।

हाल के वर्षों में स्टार्टअप के आगमन के बाद कृषि में उनकी रुचि देखने को मिली है और उनको स्तरीय तकनीक और आधुनिक मूल्य शृंखला का भी लाभ हासिल है। कुछ स्टार्टअप का नेतृत्व स्तरीय उद्यमियों के हाथ में है जो देश में खेती की तस्वीर बदलना चाहते हैं। इसकी वजह से पारंपरिक कृषि में लगे कॉर्पोरेट पर भी दबाव बन रहा है कि वे अपनी नीतियों पर नए सिरे से विचार करें। कृषि क्षेत्र की बेहतर स्टार्टअप को जरूरी नीतिगत सहयोग भी दिया जाना चाहिए।केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का वर्ष 2015-16 का आंकड़ा बताता है कि निजी कारोबारी क्षेत्र देश के कृषि क्षेत्र में सालाना बमुश्किल 2 फीसदी निवेश करता है। सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.6 फीसदी और शेष 79.4 फीसदी हिस्सेदारी किसान की ही रहती है। देश की अर्थव्यवस्था में अपने कुल निवेश में निजी क्षेत्र 0.43 फीसदी ही खेती और उससे जुड़ी सेवाओं में निवेश करता है। ये आंकड़े निजी क्षेत्र के कमजोर निवेश की ही कहानी बयां करते हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम दोगुना करना होगा। आंकड़े बताते हैं कि निजी क्षेत्र कृषि में अत्यंत कम निवेश कर रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसे कम से कम दोगुना करना होगा। अगर निजी क्षेत्र की उचित भागीदारी हो तो भारतीय कृषि विकास के अगले चरण तक पहुंच सकती है। ऐसे में राज्यों और केंद्र दोनों को निजी क्षेत्र को कृषि के प्रति आकर्षित कराने का प्रयास जोरशोर से करना चाहिए।


Date:04-01-18

चुनावी बांड का चलन

उम्मीद तो नहीं की जाती कि चुनावी बांड का चलन राजनीति में कालेधन के इस्तेमाल को पूरी तौर पर रोक देगा।

मुख्य संपादकीय

यह अच्छा हुआ कि चुनावी चंदे को साफ-सुथरा बनाने के उद्देश्य से जिस चुनावी बांड की चर्चा पिछले आम बजट में की गई थी उसकी रूपरेखा सामने आ गई। अब देखना यह है कि एक हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के चुनावी बांड राजनीति में कालेधन के इस्तेमाल को किस हद तक रोकते हैं? इसकी उम्मीद तो नहीं की जाती कि चुनावी बांड का चलन राजनीति में कालेधन के इस्तेमाल को पूरी तौर पर रोक देगा, लेकिन एक बड़ी हद तक लगाम लगना संभव दिख रहा है। हालांकि चुनावी बांड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाने की व्यवस्था के चलते यह सवाल उछाला जा रहा है कि इसे पारदर्शी व्यवस्था कैसे कहा जा सकता है, लेकिन एक तो बैंक इससे अवगत होगा कि कोई चुनावी बांड किसने खरीदा और दूसरे, बांड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को भी बताना होगा कि उन्हें कितना धन चुनावी बांड से मिला। ऐसे उपायों के बाद यह कहा जा सकता है कि चुनावी चंदे के घालमेल की गुंजाइश काफी कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि अब राजनीतिक दल चुनावी बांड के जरिये ही चंदा लेना पसंद करते हैं या नहीं? अच्छा होता कि दो हजार रुपये या इससे कम राशि के नकद एवं गुमनाम चंदे के मामले में भी कोई लगाम लगाई जाती, क्योंकि राजनीतिक दल अभी भी इस सुविधा का दुरुपयोग कर सकते हैैं। ध्यान रहे कि अभी तक राजनीतिक दल 20 हजार रुपये से कम राशि के चंदे का स्रोत बताने के लिए बाध्य नहीं थे। इसके चलते हो यह रहा था कि अधिकांश राजनीतिक दल अपनी आय का विवरण देते समय यह कहते थे कि उन्हीं एक बड़ी राशि 20-20 हजार रुपये या इससे कम राशि के चंदे से मिली।

कुछ राजनीतिक दलों ने तो यह दिखाया कि उन्हें 80-90 प्रतिशत चंदा 20 हजार रुपये से कम राशि के फुटकर दान के जरिये ही मिला। क्या यह उम्मीद की जाए कि चुनावी बांड की व्यवस्था के बाद राजनीतिक दल यह दावा नहीं करेंगे कि उन्हें दो-दो हजार रुपये के दान के माध्यम से बड़ी राशि में चंदा मिल रहा है? अगर वे ऐसा दावा करने लगते हैैं तो यह एक तरह से राजनीति में कालेधन का इस्तेमाल जारी रहने पर मुहर लगने जैसा होगा। ऐसा न होने पाए, इसके प्रति सरकार के साथ चुनाव आयोग को भी सतर्क रहना होगा। इस सतर्कता की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि चुनावी राजनीति में कालेधन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय से ऐसे मामले बढ़ रहे हैैं जब पैसे देकर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। चुनाव आयोग की तमाम सक्रियता के बाद भी चुनाव के चंद दिन पहले मतदाताओं के बीच पैसे बांटने के मामले बढ़ते जा रहे हैैं। इसी तरह यह भी जग जाहिर है कि कालेधन को खपाने के लिए फर्जी किस्म के राजनीतिक दलों का सहारा लिया जाने लगा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की आय के साथ उनके व्यय में भी पारदर्शिता दिखना समय की मांग है।


Date:04-01-18

कानून ने तो हक दिए हैं, सवाल अमल का है

राजेश चौधरी

महिलाओं के अधिकार की बात की जाए तो संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है। शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला की मिल्कियत नहीं होती, लेकिन पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। सीआरपीसी, हिंदू मैरिज ऐक्ट, हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटिनेंस ऐक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ते की मांग की जा सकती है।अदालत गुजारा भत्ता तय करते वक्त पति की सैलरी और उसकी खुद की कमाई को आधार बनाती है। अगर पति-पत्नी में तलाक हो जाए तो तलाक के समय जो मुआवजा राशि तय होती है, वह भी पति की सैलरी और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर ही तय होती है।

पति ने कोई विल बनाई है तो उसके मरने के बाद पत्नी को उस विल के तहत संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन पति अपनी खुद की अर्जित संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है। वह अपनी पैतृक संपत्ति की पत्नी के फेवर में विल नहीं कर सकता। अगर पति ने कोई विल नहीं बनाई है और उसकी मौत हो जाए तो पत्नी को उसकी खुद की अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलता है। पति की पैतृक संपत्ति में महिला का उसके जीते जी अधिकार नहीं है, लेकिन पति की मौत हो जाए तो महिला को पति की पैतृक संपत्ति में उतना हिस्सा मिलता है, जितना पति का हिस्सा तय है। महिला को यह भी अधिकार है कि वह ससुराल की शेयर्ड हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में रह सकती है। वहां से उसे नहीं निकाला जा सकता।

शादी के वक्त जो उपहार और जेवर लड़की को दिए गए हों, वे स्त्रीधन कहलाते हैं। इसके अलावा लड़के और लड़की दोनों को कॉमन यूज के लिए जो फर्नीचर, टीवी या दूसरी चीजें दी जाती हैं, वे भी स्त्रीधन के दायरे में रखी जाती हैं। स्त्री धन पर लड़की का पूरा अधिकार है और इसे दहेज नहीं माना जाता।लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को डीवी ऐक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है यानी डीवी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें मुआवजा आदि मिल सकता है। ऐसे रिश्ते में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ऐसे संबंध में रहते हुए उसे राइट टु शेल्टर भी मिलता है। यानी जब तक यह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता।

महिलाओं को पहले मायके की पुश्तैनी संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं था। लेकिन 2005 में कानून में हुए बदलाव के बाद महिलाओं को मायके की संपत्ति में भी बराबरी का अधिकार मिला। बेटियों को बेटों की तरह बराबरी का अधिकार मिला। इसके तहत वह पिता की संपत्ति और पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सेदार बनी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एमएल लाहौटी के मुताबिक बेटी न सिर्फ कृषि की जमीन या जायदाद में बराबरी की हकदार बनी बल्कि मायके के घर में भी उसे अधिकार दिया गया। पिता ने अगर खुद संपत्ति अर्जित की है और मरने से पहले उनकी कोई वसीयत नहीं है तो उसके बाद जब उक्त संपत्ति का बंटवारा होगा तो बेटी को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बेटे को मिलेगा।

2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सबसे बड़ी फीमेल मेंबर भी कर्ता हो सकती है। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दर्जा सबसे ऊपर होता है और वह परिवार के हित में संपत्ति को मैनेज करता है और तमाम रीति रिवाज निभाता है। कानून द्वारा दिए गए इन तमाम अधिकारों पर अमल सुनिश्चित करने की राह में एक बड़ा रोड़ा है समाज में प्रचलित सोच। कानून की मदद से ही सही, पर इस सोच में बदलाव पर जोर देकर ही महिलाओं की जिंदगी बेहतर की जा सकती है।


Date:03-01-18

ट्रंप प्रशासन की नई जिद

मुख्य संपादकीय

भारतीय पेशेवरों, खासकर आईटी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए साल की शुरुआत बुरी आशंका से हो रही है। ट्रंप प्रशासन की ‘बाई अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ की जिद उनके लिए नई परेशानी खड़ी करने की तैयारी कर रही है। वैसे पिछला साल भी उनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था। पहले ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा नियमों में संशोधन करके यह प्रावधान बनाया कि एक सीमा से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए यह वीजा नहीं दिया जाएगा। इससे देश के नए आईटी पेशेवरों के लिए कुछ रास्ते बंद हुए। फिर अभी चंद रोज पहले ही कहा गया कि वीजा पाने वाले ऐसे पेशेवरों की पत्नी या पति अमेरिका में रोजगार हासिल नहीं कर सकेंगे। जाहिर है, ट्रंप प्रशासन नहीं चाहता कि ऐसे लोग अपने परिवार के साथ अमेरिका आएं। और अब नए साल के दूसरे ही दिन जो नया बदलाव प्रस्तावित किया गया है, वह बताता है कि अमेरिका यह भी नहीं चाहता कि ऐसे लोग वहां स्थाई रूप से बसने की कोशिश करें। एच-1बी वीजा नियमों में अब यह बदलाव किया जा रहा है कि वीजा की अवधि खत्म होने के तुरंत बाद पेशेवरों को अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश जाना होगा। यह प्रावधान तो अभी भी है, लेकिन उन लोगों को इससे छूट दे दी जाती है, जिन्होंने ग्रीन कार्ड (अमेरिकी नागरिकता) प्राप्त करने के लिए अपनी अर्जी दी होती है और उनका मामला अभी प्रक्रिया में लंबित होता है। अब भले ही उनकी अर्जी लंबित हो, उन्हें वापस अपने देश लौटना ही होगा।

माना यह जा रहा है कि अगर यह बदलाव लागू हो गया, तो पांच से साढ़े सात लाख तक भारतीय पेशेवरों को वापस लौटना होगा। इनमें ज्यादातर आईटी पेशेवर ही होंगे। भारत का आईटी उद्योग इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें यह नई तरह की समस्या को जन्म दे सकता है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय आईटी उद्योग और इससे जुड़े कई अन्य उद्योगों में बड़े पैमाने पर छंटनी हुई है। इस छंटनी के कुछ कारण घरेलू अर्थव्यवस्था से जुडे़ हैं, लेकिन ज्यादातर देश के बाहर के माहौल से। अगर अमेरिका से अनुभवी पेशेवर लौटते हैं, तो देश के नए पेशेवरों की समस्या कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। नए पेशेवरों के लिए भारत के बाहर अवसर अब लगातार कम हो रहे हैं। अभी तक अमेरिका हर साल करीब 65 हजार लोगों के लिए एच-1बी वीजा जारी करता है। इसमें से 70 फीसदी से ज्यादा ऐसे वीजा भारतीय पेशेवरों को ही हासिल होते हैं। लेकिन ‘बाई अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ की जिद के बाद इसमें तेजी से कमी आ सकती है। इसके लक्षण दिखने भी लगे हैं।

इसका एक अर्थ यह भी है कि पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी और खासकर अमेरिकी अर्थशास्त्री पूरी दुनिया को जो विचार देने की कोशिश करते रहे, खुद अमेरिका ने ही अब अपने आप को उससे अलग कर लिया है। बरसों तक यही कहा जाता रहा कि उत्पादन और रोजगार जहां सस्ता पडे़, वहीं से आयात किया जाना चाहिए, और इसमें राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल आडे़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब अमेरिका ही नहीं, पश्चिम के कई देश इस विचार से नाता तोड़ते दिख रहे हैं। पिछले एक-डेढ़ साल से तो यह काम बिना किसी संकोच के किया जाने लगा है। हमारे लिए इस सबका संदेश यही है कि हमें अपनी जमीन पर अपनी जडें़ मजबूत करनी होंगी। हम अमेरिका या किसी दूसरे देश को ज्यादा दोष नहीं दे सकते, अपने नौजवानों को काम देना हमारी जिम्मेदारी है, अमेरिका की नहीं। यह हमारे लिए एक मौका हो सकता है, जिससे हम स्वदेशी कौशल से एक नई अंतरराष्ट्रीय छाप छोड़ने की ओर बढ़ें।


Date:03-01-18

Handle with care

On Assam citizenship, government must acknowledge that modern nations are made of many migrations

Editorials

That 1.29 crore out of a total of 3.29 crore applicants did not find their names in the first draft of the National Register of Citizens (NRC) for Assam points to the enormity of the challenge the state is facing in identifying illegal migrants. A massive bureaucratic exercise has been on in Assam since the Supreme Court ordered that the NRC, which the state government had prepared along with the national census in 1951, be updated and set December 31, 2017 as the deadline. The NRC is meant to decide who is a bona fide Indian citizen and those who fail to enlist in the register will be deemed illegal migrants. The political consensus in the state is that the NRC is the best mechanism to separate the citizen from the illegal migrant. However, the large number of omissions in the register indicate that producing necessary papers and proving one’s citizenship in a country with an indifferent record of maintaining documents is not an easy task. The NRC draft, of course, will be revised through 2018, but it is anybody’s guess if the final document will satisfy everyone.

Issues of migration and demographic change have been central to Assam’s politics since the 1950s. The Assam agitation in the late 1970s was focussed on the citizenship question and called for the detection, deletion and deportation of illegal migrants. The Assam Accord of 1985 promised measures to address these concerns and the NRC updation is one of the outcomes. If the Assam agitation pitched the Assamese against the non-Assamese, the BJP has introduced an overt religious dimension in the debate by distinguishing between the Hindu and Muslim migrant: In this narrative, the Hindu from East Pakistan/ Bangladesh is deemed a refugee and hence, qualified for citizenship, while his Muslim compatriot will be considered an infiltrator.

Assam’s demographic changes date back to the 19th century and have economic, ethnic, cultural and religious dimensions. Partition and the hardening of national identities since have complicated the citizenship question. It may now be unrealistic to insist on hard borders and narrow identities and push for large transfers of populations. The ramifications of such a politics will not be limited to Assam. The state can, of course, use its many instruments to discriminate against “non-citizens”, but such an approach could create new faultlines and trigger social unrest. A fresh political imagination which recognises that modern nations are a product of migrations and cultural diffusion is necessary to address the citizenship issue in a mature and reasonable way. The NRC must be handled with care.