02-11-2022 (Important News Clippings)

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02 Nov 2022
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Date:02-11-22

Taking the Digipee For a Test Drive

Interbank settlements should be more efficient

ET Editorials

RBI has begun piloting the digital rupee — digipee — for wholesale transactions. It expects interbank settlements to become more efficient by lowering costs below those of physical trades. The efficiency gains are then to be widened to other forms of wholesale transactions, including cross-border payments, with reduction of settlement risk in the financial system by offering finality. The digipee will also follow the pattern of currency in circulation created by RBI and distributed by a fractional banking system. The structure for the wholesale segment, based on accounts, will eventually mesh with the token-based system for retail transactions that replicates the bearer treatment of currency notes. RBI is alive to the need for anonymity in small transactions.

Efficiency gains apart, digital currencies are programmable. Simply put, the digipee can have interest built into it. For now, though, no central bank is considering incorporating interest because of the enormous scope for disintermediation of banks. Instead, some countries that have launched digital currencies have capped their holdings, which does restrict their acceptance. RBI, too, sees the digipee as complementary to existing forms of money. The immediate benefits are to be drawn from lower marginal cost of creating money, providing a cheaper transaction settlement mechanism, reducing the economy’s dependence on cash, improving financial inclusion, and edging out private digital currencies that threaten monetary transmission and offer a route for illegal transactions.

Dematerialised wholesale financial transactions can cover various asset classes. This would depend on upgraded trading infrastructure and integration of the digipee with banks’ real-time gross settlement system. This is expected to materialise because of the lower cost of settlement that includes liquidity savings, margin funding and guarantee infrastructure. RBI is seeking a reduction in systemic concentration of liquidity and credit risk through the digipee for wholesale and retail transactions.


Date:02-11-22

Iranian Revolution, Choice Beyond Hijab

ET Editorials

Despotic administrations show their desperation when they resort to crackdowns they no longer care to hide. The Ali Khamenei-led Iranian theocracy has come to such a juncture after it announced on Monday that some 1,000 people arrested in Tehran alone will be indicted in public mass trials over the week for ‘acts of sabotage’ and ‘rioting’ since the death of Mahsa Amini in reportedly police custody on September 16. What may have started as the killing of a 22-year-old woman for ‘not covering her hair properly’ has morphed into an open call for regime change. A hijab law is now ‘just’ the window-dressing of a despised shop.

The latest announcement of public trials is in addition to the 244 deaths (on October 21) and counting, and over 12,500 arrests. Anti-government protests are conflated as being anti-nationaland seditious. Ironically, the Iranian Revolution of 1979 that deposed the shah and brought in the mullah Jacobins was also considered ‘anti-Iran’. If in 1979, the Shah’s regime denounced Ruhollah Khomeini as a ‘British agent’ and ‘a mad Indian poet’ working up a revolution at the behest of ‘neo-colonialists’ and ‘communists’, this time, it’s the West in general and the US in particular that’s the bogeyman. As during the mass protests in 2009 and 2019, this time too, the regime is resorting to brute force and grim propaganda. But the popular rage this time — for ‘Zan, Zendegi, Azadi’ (Women, Life, Freedom) — is existential.

Iran’s protesters — men and women, across regions and classes —are showing incredible courage in the face of incredible brutality. If the government is desperate to hold on to power at the cost of torturing and killing its own people, so are the growing number of demonstrators — to jettison a tyranny.


Date:02-11-22

Reporting rape

Victims of assault must be treated with dignity at every stage of investigation and trial

Editorial

For a rape survivor, trauma comes in repeat doses. First, there is the gruesome act and then follows the difficult task of reporting the assault. For years, an impediment to coming forward about a sexual offence has been the finger test a survivor is subjected to — a gross violation of privacy, a horror upon horrors. On Monday, the Supreme Court of India moved to make amends, declaring that any person conducting the invasive “two finger” or “three finger” vaginal test on rape or sexual assault survivors will be found guilty of misconduct. Calling it regressive, the Bench led by Justice D.Y. Chandrachud said, “this so-called test has no scientific basis and neither proves nor disproves allegations of rape. It instead re-victimises and re-traumatises women who may have been sexually assaulted, and is an affront to their dignity”. The apex court said whether a woman is “habituated to sexual intercourse” or “habitual to sexual intercourse” is irrelevant for the purposes of determining whether there has been a rape under Section 375 of the Indian Penal Code. The test, it said, is based on the incorrect assumption that a sexually active woman cannot be raped; and “it is patriarchal and sexist to suggest that a woman cannot be believed when she states that she was raped”.

The Court pointed at a legislative measure of 2013 when Section 53A was added to the Indian Evidence Act which clearly said that the “evidence of a victim’s character or of her previous sexual experience with any person shall not be relevant to the issue of consent or the quality of consent, in prosecutions of sexual offences”. The Ministry of Health and Family Welfare had issued guidelines, saying the finger test must not be conducted. The Court, upset that the practice still continues, has directed the Union and State Governments to do everything to spread the message, including amending the medical curriculum so that students are aware that the finger test procedure is not to be followed while examining a rape survivor. Despite stringent laws in place after the Nirbhaya rape of 2012, things on the ground have not improved for a survivor who has to battle stigma and many other prejudices, not least the assumption that she is to blame for an assault. Rapes often go unreported, and the conviction rate is low too (28.6% in 2021, according to National Crime Records Bureau data). It is now up to the governments, health centres and police stations to act with sensitivity and without discrimination and ensure women have access to justice and dignity while reporting rape.


Date:02-11-22

सिस्टम ही समझौते वाले भ्रष्टाचार को बढ़ाता है

संपादकीय

प्रशासनिक सुधार आयोग-2 की रिपोर्ट में दो तरह के भ्रष्टाचार बताए गए- कोएर्सिव (कानून का भय दिखाकर) और कोल्युसिव (समझौते से)। आयोग के अनुसार भारत जैसे विकासशील देशों में दूसरे किस्म का भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है। आयोग की सलाह थी कि इसे खत्म करने के लिए सख्त कानून बने, जिसमें खुद को निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी पर हो और जांच के लिए पूर्ण रूप से स्वायत्त संस्थाएं बनें। इस किस्म के भ्रष्टाचार में घटिया सामान लगाने पर इंजीनियर-ठेकेदार के बीच एक सहमति होती है और पैसे की बंदरबांट होती है। कुछ साल बाद पैसे के बूते पर सिस्टम को दबाने की जबरदस्त ताकत इन दोनों में आ चुकी होती है। पुल का ठेका जिसे दिया गया, क्या वह ऐसे काम के लिए पारंगत था, 140 साल पुराने पुल की मरम्मत कैसे हुई, प्रमाण-पत्र की स्थिति क्या थी, टिकट भार-क्षमता से ज्यादा क्यों बेचे गए और फिर इसकी निगरानी का जिम्मा किसका था, ये कुछ प्रमुख सवाल हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि देश में दर्जनों ऐसी घटनाओं में सैकड़ों लोगों के मरने के बाद केवल कुछ छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है, समिति/आयोग का गठन होता है, मुकदमा चलता है और अंत में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं होती क्योंकि हमारा सिस्टम ही कोल्युसिव किस्म के भ्रष्टाचार का पोषक होता है। समाज भी ऐसे भ्रष्टाचार के प्रति आदतन सहिष्णु होता है और कुछ दिन में इसे भूलकर किसी और पुल पर झूला झूलने लगता है। भ्रष्टाचार से नाराज व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी के लिए घूस देने, नेता की चिरौरी करने और जातिवाद-सम्प्रदाय को भुनाने में जरा भी नहीं हिचकता। जरूरत है समाज की सामूहिक-व्यक्तिगत चेतना बदलने के लिए एक नैतिक क्रांति की।


Date:02-11-22

उपज में इजाफा

संपादकीय

आनुवं​शिक इंजीनियरिंग आकलन समिति (जीईएसी) द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित परिवर्तित जीन वाले धारा सरसों हाइब्रिड-11 (डीएमएच-11) को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दिए जाने को इस रूप में देखे जाने की आवश्यकता है कि यह वैज्ञानिक सलाहकार संस्था परिवर्तित जीन वाली खाद्य फसलों का मार्ग प्रशस्त करने का एक और प्रयास कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह देश की कृ​षि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करने वाली इस समिति ने 2017 में भी सरसों की इस हाइब्रिड किस्म को खेती के लिए मंजूर किया था लेकिन सरकार ने जीन संवर्द्धित किस्मों का विरोध करने वाली वि​भिन्न लॉबी के दबाव में तब इसे रोक दिया था। विरोध करने वालों में स्वदेशी जागरण मंच भी शामिल था जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगी है। इस संगठन के साथ-साथ जीन संव​र्द्धन की तकनीक का विरोध करने वाले अन्य समूह एक बार फिर डीएमएच-11 सरसों के वा​णि​ज्यिक इस्तेमाल को रोकने की को​शिश में लग गए हैं। बहरहाल अच्छी बात है कि इस बार पर्यावरण मंत्रालय ने न तो जीईएसी के निर्णय को समर्थन दिया है और न ही उसे किसी तरह रोका है।

राष्ट्रीय कृ​षि विज्ञान अकादमी तथा ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जैसे कृ​षि विज्ञान संस्थानों का मानना है कि जीईएसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अब डीएमएच-11 के जमीनी परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण तथा बीजों की तादाद बढ़ाने के लिए अनुकूल परि​स्थितियां हैं।

भारत खाद्य तेलों की भारी कमी वाला देश है और उसे तिलहन फसलों की और अ​धिक उत्पादक किस्मों की जरूरत है ताकि वह आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सके जो फिलहाल 55 से 60 प्र​तिशत है। वर्ष 2020-21 में हमने 1.17 लाख करोड़ रुपये खर्च करके 1.33 करोड़ टन खाद्य तेल आयात किया। जीएम सरसों के बारे में जानकारी है कि यह मौजूदा किस्मों की तुलना में 28 फीसदी अ​धिक उपज देती है। इसके आगमन के बाद खाद्य तेल की घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर काफी कम हो सकता है। दिलचस्प बात है कि जीईएएसी ने अपनी पिछली बैठक में कुछ और अहम निर्णय भी लिए जो जीएम सरसों को लेकर उत्पन्न​ विवाद की छाया में ढक गए। उसने चार अन्य जीन परिवर्तित फसलों के जमीनी परीक्षण को मंजूरी दी है जिसमें आम खानपान में काम आने वाले केले और आलू के अलावा रबर और कपास जैसी वा​णि​ज्यिक फसल शामिल हैं। 2002 से अब तक देश में केवल एक जीएम फसल को औपचारिक उत्पादन की मंजूरी मिली है और वह है बीटी-कपास। इसकी भी मौजूदा किस्मों को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि वे अपनी उपयोगिता अव​धि पूरी कर चुके हैं। 2006 में बॉलगार्ड-2 के बाद से किसी नई बीटी-कपास हाइब्रिड किस्म को मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए कि नए जीएम उत्पादों को विकसित करने का काम स्थगित कर दिया गया।

डीएमएच-11 का विकास भी दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स में किया गया। इसे विकसित करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व इसके पूर्व कुलपति दीपक पेंटल ने किया जबकि इसकी फंडिंग राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने की। इसका पेटेंट डेरी विकास बोर्ड और दिल्ली विश्वविद्यालय के पास साझा रूप से है। स्वदेशी जागरण का यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि डीएमएच-11 स्वदेशी नहीं है। यह किस्म पर्यावरण के साथ-साथ इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह नहीं है और यह बात जमीनी परीक्षणों से प्रमा​णित हो चुकी है। हकीकत में यह हाइब्रिड किस्म ऑस्ट्रेलिया में पहले ही खेती में इस्तेमाल की जा रही है ताकि इसकी अ​धिक उत्पादन की खासियत का लाभ लिया जा सके। जीएम ब्रिंजल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे भारत में विकसित किया गया और बांग्लादेश उसका उत्पादन कर रहा है। वहां पर्यावरण या स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। ऐसे में भारत के लिए पुरानी गलती दोहराते हुए जीन रूपांतरित सरसों के वा​णि​ज्यिक इस्तेमाल को और रोकना सही नहीं होगा।


Date:02-11-22

राज बनाम द्रोह

संपादकीय

राजद्रोह कानून के अंतर्गत मुकदमे दर्ज करने पर रोक की अवधि सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ा दी है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी समीक्षा कर कुछ उपाय निकालने का भरोसा दिलाया है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल मई में इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी और और सरकार से पूछा था कि ब्रिटिश कालीन इस कानून का क्या औचित्य है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि रोजद्रोह संबंधी गंभीर मामलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता और ऐसे अपराधों की जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। हालांकि जिस तरह अदालत में सरकार की तरफ से इस मामले में पक्ष रखा गया है, उससे लगता है कि इस कानून पर कोई लचीला रुख अपनाया जा सकता है। राजद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान विद्रोहियों पर अंकुश लगाने की नीयत से बनाई गई थी। उस वक्त इस कानून के तहत कई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कारावास की सजा सुनाई गई थी। आजादी के बाद अनेक मौकों पर इस कानून के औचित्य को प्रश्नांकित करते हुए मांग उठी कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मगर किसी भी सरकार ने इसे हटाने पर विचार नहीं किया।

पिछले सात-आठ सालों में इस कानून के तहत अनेक बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा चुका है। इसलिए फिर से इस कानून के विरोध में आवाजें उठनी शुरू गई हैं। इसी संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि जब तक सरकार इस कानून की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक इसके तहत किसी पर मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता। सरकार को इस संबंध में जवाब देना था, मगर उसने और मोहलत मांगी और फिर कानून पर रोक भी बढ़ गई। दरअसल, राजद्रोह शब्द को लेकर बहसें होती रही हैं कि क्या सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के अंतर्गत आता है। राष्ट्रद्रोह का अर्थ तो समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। मगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजद्रोह जैसे कानून की क्या जरूरत? लोकतंत्र में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है और वह सरकार के किसी भी फैसले पर अपनी राय देने को स्वतंत्र है। मगर पिछले सात-आठ सालों में जिन लोगों पर इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज हुए उनका दोष आमतौर पर सरकार की आलोचना करना ही था।

हालांकि इस कानून को इतने आसान ढंग से रद्द करना भी संभव नहीं। सरकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले भी इस कानून के तहत आ सकते हैं। ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्तमान सरकार और इससे पहले की सरकारें भी इसी पहलू के मद्देनजर इस कानून को रद्द करने से बचती रही हैं। मगर यह कानून अगर किसी सरकार को यह छूट लेने दे पा रहा है कि वह अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सके, तो इसकी समीक्षा की जरूरत स्वाभाविक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इसीलिए समीक्षा की बात कही है, ताकि इस कानून में स्पष्ट हो सके कि सरकार की आलोचना करना और सरकार के खिलाफ साजिश रचना दोनों भिन्न बातें हैं। वर्तमान सरकार औपनिवेशिक जमाने के बहुत सारे कानूनों को रद्द कर चुकी है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि इस कानून को भी व्यावहारिक रूप देने का प्रयास करेगी।


Date:02-11-22

अमानवीयता के विरुद्ध

संपादकीय

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की जांच में अपनाई जाने वाली जिस प्रक्रिया पर कई साल पहले प्रतिबंध लगाया जा चुका है, वह अब तक चलन में रही और उसके आधार पर एक अदालत ने फैसला भी दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही उस फैसले को पलटने के साथ-साथ जांच की इस बेहद अवैज्ञानिक प्रक्रिया के खिलाफ एक बार फिर गहरी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद अंगुलियों के जरिए बलात्कार की पुष्टि की जांच को आधार बना कर हत्या और बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में आरोपी को दोषी घोषित किया और बलात्कार की पुष्टि के लिए अपनाई जाने वाली अवैज्ञानिक जांच प्रक्रिया पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के साथ-साथ इसे चिकित्सा पाठ्यक्रम तक से हटाने को कहा। हालांकि इससे पहले खुद सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में ही इस पद्धति को प्रतिबंधित करने का फैसला सुनाया था, मगर विचित्र है कि उसके बाद भी बलात्कार के अपराधों के मामले की पुष्टि के लिए वैसी जांच प्रक्रिया का सहारा लिया जाता रहा, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बल्कि यह जांच एक तरह से पीड़ित महिला के खिलाफ दोहरा अपराध भी है।

निश्चित तौर पर यह व्यवस्था में घुली बहुस्तरीय लापरवाही और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों की अनदेखी का एक उदाहरण है। सवाल है कि शीर्ष अदालत की ओर से स्पष्ट किए जाने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध की जांच के लिए इस तरीके का इस्तेमाल क्यों किया जाता रहा? क्या इसके लिए कानूनों को लागू करने वाली संबंधित एजंसियों पर भी सवाल नहीं उठते? फिर करीब नौ साल पहले इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट रुख के बावजूद अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उसी पद्धति को अपने फैसले का आधार बनाया तो इसे कैसे देखा जाएगा? अगर प्रशासन से लेकर न्यायापालिका तक में इस स्तर की लापरवाही होती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज के भीतर ऐसे मसलों पर जागरूकता और संवेदनशीलता की क्या दशा होगी! क्या यह महिलाओं और उनके साथ बलात्कार जैसे सबसे गंभीर अपराधों को लेकर भी उस सामूहिक दृष्टि और मानस का नतीजा है, जिसमें अधिकार और न्याय के सवाल हाशिए पर चले जाते हैं?

इस मसले पर बहुत पहले यह साफ हो चुका है कि बलात्कार की पुष्टि के लिए अंगुलियों से जांच के जरिए यौन संबंधों तक के अभ्यास का भी आधा-अधूरा ही पता लगाया जा सकता है। भारत सहित तमाम देशों में इस तरह की जांच पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके अलावा, यह कैसे मान लिया जाता रहा कि अगर किसी महिला ने पहले यौन संबंध बनाए हैं, तो उससे बलात्कार नहीं हुआ हो सकता? यह अपने आप में एक अमानवीय और बेतुका निष्कर्ष है। खासकर तब जब किसी महिला के शरीर में प्रजनन अंगों की संरचना में आने वाले बदलाव को लेकर तमाम रूढ़ धारणाएं कब की ढह चुकी हैं। पितृसत्तात्मक मूल्यों और धारणाओं के मानस में जीते समाज के बदलने और उसके सशक्तिकरण की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इस आधुनिक दौर में कानूनी संस्थाओं में भी ऐसे पिछड़ी और अवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर फैसले किए जाते हैं या राय बनाई जाती है तो यह एक बड़ी विडंबना है। यही वजह है कि महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर और जरूरी मुद्दे पर सख्त एतराज जताया है।


Date:02-11-22

मोटे अनाज ही दुनिया को ले जाएंगे बेहतर सेहत की ओर

क्षमा शर्मा, ( वरिष्ठ पत्रकार )

संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट अर्थात मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। बताते चलें कि इसका प्रस्ताव भारत ने ही रखा था और 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। मोटे अनाजों के बारे में कहा जाता है कि इनकी फसलें प्रतिकूल मौसम को झेल सकती हैं। अच्छी फसल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। भारत के बारे में मशहूर है कि यहां हजारों साल से ये अनाज हमारे भोजन का अनिवार्य हिस्सा रहे हैं।

हमारी पीढ़ी जो पांच-छह दशक पहले बड़ी हो रही थी, उनमें से बहुतों ने बचपन में गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का आदि की चूल्हे पर सिकी स्वादिष्ट रोटियां खूब खाई हैं। बाजरे की खिचड़ी, इसकी रोटी, गुड़ और घी मिलाकर बनाए लड्डू, समा के चावल भी भोजन का हिस्सा रहे हैं। तब तो गेहूं की रोटी में भी चने का आटा मिलाकर खाया जाता था, जिसे मिस्सा आटा कहते थे। अकेले गेहूं की रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता था। सरदियों में शायद ही ऐसा कोई दिन होता था, जब मक्का या बाजरा की रोटी न बने, लेकिन गेहूं, चावल की पैदावार में क्रांति और इन्हें खाने वालों की आर्थिक हैसियत को ऊंची बताने के कारण मोटे अनाज हमारी थालियों से लगभग गायब हो गए। अरसे बाद जब ये सुपरफूड के रूप में विदेशों से लौटे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले धनाढ्य वर्ग की थाली की शोभा बढ़ाने लगे, तो फिर इनके प्रति दिलचस्पी बढ़ी। यह अच्छा ही हुआ। फिलहाल सरकार भी इनके उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। खान-पान में इन अनाजों को शामिल करने की बात लगातार की जा रही है। कहा जा रहा है कि इनकी आदत बचपन से ही डालें। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके भोजन में बाजरा को जरूर शामिल करने की बात कही जा रही है।

यदि जीवन भर स्वस्थ रहना है, तो बच्चों में स्वस्थ रहने की आदत और उससे जुड़े खान-पान की आदतों को विकसित करना पड़ता है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चे इन दिनों कुपोषण और मोटापे की महामारी से ग्रस्त हैं। बड़ी संख्या में वे उन रोगों से पीड़ित हो रहे हैं, जिन्हें उम्रदराजों के रोग माना जाता था। मोटे अनाजों के बारे में विशेषज्ञों की राय है कि भोजन में इन्हें शामिल करने से कुपोषण तो दूर होता ही है। मोटापा भी नहीं बढ़ता। इसलिए इनके प्रति माता-पिता की जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, जिससे वे अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए इन अनाजों को उनके भोजन में शामिल कर सकें।

ये अनाज मैग्नीशियम पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन बी, फास्फोरस आदि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बच्चों में खून की कमी को भी दूर करते हैं। कोलेस्ट्रोल भी नहीं बढ़ने देते हैं। हैदराबाद में इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में पाया गया था कि जौ-बाजरा आदि के पोषक तत्वों से बच्चों का विकास भी तेज होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उनकी लंबाई भी बढ़ती है। आसीआरआईएसएटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी महानिदेशक जैक्लीन ह्यूजेस का भी कहना था कि मोटे अनाजों को दूध पिलाने वाली माताओं और स्कूलों के पोषाहार में शामिल किया जाना चाहिए। यदि बचपन से ही इन्हें बच्चों को खिलाया जाए, तो इनका स्वाद विकसित हो जाता है और वे इनसे बनी चीजों को शौक से खाने लगते हैं। इस तरह से उनकी थाली में गेहूं, चावल की जगह मोटे अनाजों को बढ़ाया जा सकता है। छह-आठ महीने के बच्चों को जब अन्न का भोजन शुरू किया जाता है, तब उनकी खिचड़ी, दलिया आदि में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है।

सरकारें भी इन्हें बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर भोजन में सम्मिलित कर रही हैं। इसके लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है। मोटे अनाजों के व्यंजन बनाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। इनमें से बहुत से अनाजों को मौसम के अनुसार खाया जाता है। जैसे बाजरा और मक्का सरदियों में खाए जाते हैं। मक्का, चना, गेहूं, बाजरा आदि अनाजों को आज भी भूनकर खाया जाता है। जंक फूड की आदत से बचना है, तो भुने हुए अनाजों को खाने की आदत डाली जा सकती है। यह आदत ही हमें और दुनिया को अच्छी सेहत की ओर ले जाएगी।


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