01-10-2020 (Important News Clippings)

Afeias
01 Oct 2020
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Date:01-10-20

By Governance, Not By Rape Laws

ET Editorials

The brutal rape and murder of a young dalit girl in Hathras, Uttar Pradesh, has been followed by the UP police and the district administration making a hash of the cremation of the body. The conduct of the cremation by the police in the wee hours of the morning was entirely uncalled for and has lent itself to Opposition charges of official attempts to treat the event as something that has to be got over with as soon as possible, rather than as an occasion to deliver justice to some very oppressed people. It is welcome that the UP chief minister has promised to bring the guilty to book, and invoked the authority of the Prime Minister to buttress his determination.

Rapes are not crimes of sexual assault alone. These are also exercises of differential power, as between the perpetrator and the victim, between the perpetrator’s economic class and the victim’s, between men and women, between the predator’s caste and the victim’s caste. They also reflect the inability of the state machinery to live up to the constitutional promise of equal treatment of all citizens regardless of gender or social status. As such, rapes are crimes in which larger society and governance are implicated. In the Hathras case, no one comes out smelling of roses. Only when the State reinforces its commitment to act impartially and with fairness can respect for the law deter the powerful from its breach, to the extent respect for the law is any restraint at all. The unequal status of women in traditional society has been sought to be eroded by progressive legislation, education and women acquiring economic independence. Progress has been slow.

Governance as per the norms of India’s democratic Constitution would be a great leveller of all inequality. Give it a chance.


Date:01-10-20

Not justice

Acquittals in Babri demolition case are a blot on CBI, it must be liberated from political influence

Faizan Mustafa & Aymen Mohammed , [ Mustafa is an expert on constitutional law and Mohammad is a doctoral student at NALSAR University of Law, Hyderabad ]

One is yet again reminded of the Hindi movie, No One Killed Jessica. Ordering the quick completion of the criminal trial in the demolition of Babri Masjid and curing the technical defect of “consultation” with the high court, invoking its extraordinary powers under Article 142, the Supreme Court had said in 2017 that “let justice be done though heavens fall”. It went on to observe that “in the present case, crimes which shake the secular fabric of the Constitution of India have allegedly been committed almost 25 years ago”. In the historic Babri judgment last year, the Supreme Court had held the demolition as an “egregious wrong”. On Wednesday, none of the 32 surviving accused out of 49 was found guilty of such a serious crime.

The accused were charged with various sections of the Indian Penal Code pertaining to incitement to violence (Sections 153A and 153B), conspiracy to commit a crime (Section 120B), and unlawful assembly (Section 149). The overarching import of these charges was that there was a joint agreement on the part of the accused to demolish the Babri Masjid on December 6, 1992. For criminal conspiracy, mere agreement is punishable and for unlawful assembly, mere presence is enough to make one liable. There can be no two opinions on whether L K Advani and others were members of an unlawful assembly.

The CBI was required to demonstrate that the accused had acted together in furtherance of a common intention and a common object. For an assembly to be treated as unlawful under the IPC, the court infers whether there was a “common object” that was guiding the actions of the crowd. This inference is drawn using information such as the use of tools or weapons (in this case, the use of demolition tools, shovel, ropes was a well-recorded fact) and the behaviour of the accused prior to, during and after the incident (it was recorded that some of the accused were distributing sweets after the demolition while others were encouraging the kar sevaks). Similarly, statements by Murli Manohar Joshi and Advani in the run-up to the demolition were key pieces of evidence.

The chargesheet had also recorded a meeting on December 5, 1992, at Vinay Katiyar’s house where Advani was also present and the decision to allegedly demolish the mosque was taken. Kalyan Singh is alleged to have told a witness “rok construction par lagi hai, destruction par nahi”. For a conspiracy to be proven, all one requires to prove is that there was an agreement between two or more persons to commit a crime. There is no need to separately prove that the accused committed an overt act in furtherance of it. Conspiracies are always proved by circumstantial evidence.

True, one has to have faith in the judicial system of the country, yet at times, courts themselves are on trial when the stakes are high, as was noted by the apex court. True, the principle that the accused must be presumed to be innocent is the golden thread which runs through the fabric of the criminal justice system. True, no rule of criminal law is more important than that which requires the prosecution to prove the accused’s guilt beyond a reasonable doubt. True, the benefit of even a little doubt accrues to the accused in a criminal trial. Yet, the CBI could not present credible evidence in the case, particularly on the charges of criminal conspiracy. The judgment is controversial as the court has acquitted all the accused and held the demolition as spontaneous, for which no one except unknown anti-social elements must have been responsible. The court did not accept the over 100 videotapes of the incident as the audio was not clear, but then most criminal trial convictions are made on the basis of oral and documentary evidence. As many as 351 witnesses had testified and more than 800 documents were produced. Yet, the CBI failed to convince the judge.

The Babri litigation has been unique and unprecedented both in civil suits as well as criminal trials. The civil suit was strange in the sense that the high court acted as the court of first instance and the Supreme Court acted as court of first and last appeal, differing status quo orders, addition of parties, demands of differential burden of proof, ASI excavation etc. Just like the civil dispute, the criminal case is also mired in procedural lapses, patent illegalities and political interference by different governments. In no other criminal case, were two FIRs filed, probably within 10 minutes, about the same incident with different offences — the second FIR did not mention the crime of conspiracy and the trial bifurcated to two courts, one at Rai Bareilly and another at Lucknow after the joint trial had originally started at Lucknow.

Admittedly, criminal law is an island of technicality in a sea of discretion and the accused got the benefit of its technicalities. The police have discretion in arrest and investigation, the government in giving sanctions of prosecution, the prosecution as to whether to prosecute and if so, for what crimes, the judge has discretion, discharge, conviction and sentence.

The acquittal of all the accused is a setback to the CBI’s reputation. The Supreme Court itself has called it a “caged parrot”. It is high time that it is liberated from political influence. India’s criminal justice system cannot improve if prosecution and investigation functions are not bifurcated. The Criminal Law Reforms Committee must make a strong recommendation on this.


Date:01-10-20

Leaving no older woman behind

How the lives of the elderly, especially women, can be improved significantly

Björn Andersson is the UNFPA Regional Director for Asia and the Pacific

Perhaps one of the terrible aspects of COVID-19 is the harm it inflicts on older persons who face multiple and compounding threats, including being physically more vulnerable than others, at greater peril of the impacts of social isolation, and at significant risk from the likely long-lasting socioeconomic shocks of the pandemic. In the Asia-Pacific region, these impacts are particularly acute, adding to the challenge of grappling with accelerating population ageing. Women, who generally outlive men, constitute the majority of older persons in the region, but represent an even greater majority of the ‘oldest old’ population of 80 years and over.

A vulnerable category of people

Even before the COVID-19 crisis, elderly women in a majority of Asia-Pacific countries were facing significant challenges, exacerbated by the fact that many societies have been moving from traditional, nuclear family-oriented patterns to far more fluid, fragmented structures. The result has been that many older women, with a higher tendency to live alone, face poverty and are more likely to lack family and other socioeconomic support. The majority of older people do not have reliable and sustained access to a caregiver. Facing non-existent or only minimal safety nets, many have already slid into poverty during the pandemic or are on the cusp of doing so.

The pandemic has brought into focus the urgent need for both governments and civil society to address the complex demographic shift of population ageing, with strategic solutions. To do so successfully, we need a life cycle approach to healthy ageing, with particular emphasis on girls and women, firmly grounded in gender equality and human rights.

To unpack this, let us consider a woman in her 70s in the small village where she was born and raised. As with so many of her generation, she was made to marry early, with minimum education. She had children early, pregnancies were unplanned, childbirth was risky. Her husband, many years older, died a while ago, leaving her a widow, unprepared to enter the workforce or properly fend for herself. Her children left the village for the city, adding to her isolation. This is the scenario many older women now face, with the added risks and effects of COVID-19. But imagine if, as an adolescent, this woman had been able to complete higher education; achieve gainful employment; marry as an adult and of her own choice; have healthy children and invest in their well-being; and enjoy a secure old age.

Plans in place

If there are better policies, more resilient social systems and gender equality, the lives of older people, especially women, can be improved significantly. This would also allow societies to harness the valuable experiences of older persons as they age. In fact, the commitment to advance a better world in an ageing society has already been articulated by the 2002 Madrid International Plan of Action on Ageing. This agreement commends the development of evidence-based policies that help create “a society for all ages”. In addition, the Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD) and the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals underscore the basis of this approach to healthy ageing.

We must collectively prioritise greater action, funding and implementation. Our mandate in the United Nations Population Fund (UNFPA) incorporates the need to enable and strengthen the self-reliance of older persons. The ICPD Programme of Action is our foundation, and our guiding principle. UNFPA is committed to helping governments in full partnership with civil society and communities. This is the Decade of Healthy Ageing as well as the Decade of Action to achieve the SDGs. As Asia-Pacific, with the rest of the world, seeks to ‘build back better’ from the devastating effects of the COVID-19 pandemic, let us seize this moment to transform the challenge of population ageing into an opportunity.


Date:01-10-20

लोकतंत्र के मंदिरों को दागियों से बचाएं

यशपाल सिंह , ( लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं )

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण पर रोक लगाने संबंधी दायर एक जनहित याचिका पर बहस चल रही है। इस याचिका के समर्थन में बहस करते हुए कहा गया कि किसी सरकारी नौकरी के लिए सरकार पुलिस से संबंधित व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों, चाल-चलन और सामान्य छवि आदि की जांच कराती है। अगर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसकी भर्ती असंभव-सी हो जाती है, परंतु सांसद और विधायक कोई अपराधी भी हो सकता है। चाहे अपराध ही उसका कारोबार क्यों न हो। कुछ का केस तो जमानत के योग्य ही नहीं होता, फिर भी वह जेल से चुनाव लड़कर जन प्रतिनिधि बन जाता है। उसे वेतन, भत्ता और वार्षिक सांसद/विधायक निधि मिलने लगती है। ऐसे में गुणात्मक सुधार के लिए अपराधियों के चुनाव लड़ने पर कुछ प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के हिसाब से वर्तमान एवं पूर्व सांसदों और विधायकों पर कुल 4442 केस लंबित हैं। इसमें करीब 413 मुकदमें ऐसे हैं, जिनमें उम्र कैद की सजा है। इन 413 में भी 172 केस वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ हैं। इसी प्रकार वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ देशभर की अदालतों में भ्रष्टाचार के 175 और काला धन रखने के कुल 14 मामले लंबित हैं। सवाल है कि आखिर अपराधी जनप्रतिनिधि क्यों बनना चाहते हैं? दरअसल वे सत्ता और शासन के करीब आकर अपने आपराधिक मामलों को रफा-दफा करना चाहते हैं। वे स्थानीय पुलिस और अपने विरोधियों को धौंस में लेकर वर्चस्व कायम कर लेते हैं। फिर वे अपराध छोड़कर माफिया बन जाते हैं। सफेदपोश बनकर हर प्रकार का अवैध धंधा कर अकूत संपत्ति के मालिक बन जाते हैं और अपने चुनावी क्षेत्र में अजेय हो जाते हैं।

जब मैं पुलिस महानिदेशक था तब अपराधी किस्म के जनप्रतिनिधियों ने दो विधायकों की हत्या कराई थी। मामलों की जांच सीबीआइ तक ने की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कानूनी न्याय को साक्ष्य चाहिए, जिसे अपराधी तत्व कोर्ट के समक्ष जाने ही नहीं देते। कानून के हाथ लंबे जरूर हैं, परंतु अब वे बूढ़े और जर्जर हो गए हैं। उसकी मांसपेशिया बहुत कमजोर हो गई हैं। आज जमाना बहुत बदल गया है। समाज में नैतिकता दुर्लभ होती जा रही है। हत्यारे गवाहों की ही हत्या करने लगे हैं। ऐसे में आंख बंदकर न्याय की देवी कहां तक न्याय दे सकेगी? इस गंभीर प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करने पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ न्यायालयों में पड़े लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण पर जोर देने से ही इस गंभीर समस्या का हल संभव नहीं दिखता।

सदियों पुराना एक सिद्धांत है, जो यह कहता है कि जब तक अदालत किसी को दोषी न करार दे, तब तक वह निर्दोष है। आज भी अगर हम शातिर अपराधियों के संबंध में यही मानकर चलते रहेंगे तो राजनीति के अपराधीकरण को कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे सांसदों/विधायकों के क्षेत्र काफी व्यापक होते हैं। वोटरों की संख्या भी बहुत अधिक होती है, जिनमें तमाम गरीब और अनपढ़ होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई बाहुबली और धनपशु ही चुनाव मैनेज कर सकता है। अगर यही क्रम चलता रहा तो विधायी सदनों में एक दिन उनका बहुमत होगा और वे संवैधानिक पदों पर भी आसीन हो जाएंगे। फूलन देवी ने फरवरी, 1981 को दो बजे दिन में अन्य डकैतों के साथ बेहमई गांव में 26 लोगों को गोलियों से भून दिया था, जिसमें से 20 मौके पर ही मर गए थे। वे सभी आज भी निर्दोष हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला 40 साल बाद भी नहीं आ सका है। फूलन देवी भी मरने से पहले दो बार सांसद रह चुकी थीं। इधर उत्तर प्रदेश सरकार हर जनपद के शीर्ष दस अपराधियों की सूची बनाकर उनकी अवैध संपत्तियों को खोजने, उन्हेंं गिराने और सरकारी कब्जे में लेने का काम कर रही है। प्रयागराज और गाजीपुर के दो बाहुबली नेताओं की करोड़ों की संपत्तियां गिराई गई हैं और कब्जे में ली गई हैं। ऐसे आपराधी किस्म के लोग छोटे कर्मचारियों को पैसे देकर फर्जी कागजात बनवा लेते हैं और ऊपर के अधिकारियों को अपने राजनीतिक रसूख से निष्क्रिय कर देते हैं। चिंता की बात है कि आज हर कार्य में माफिया घुस चुके हैं।

नेता, अपराधी और पुलिस गठजोड़ पर एनएन वोहरा समिति ने बहुत पहले अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। राजनीतिक दलों द्वारा अपने निहित स्वार्थ के कारण अपराधी तत्वों को खुद से दूर रखने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अब न्यायपालिका पर ही आस टिकी है। देश और समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए दागी लोगों के चुनाव लड़ने पर कुछ सुविचारित प्रतिबंध लगाना चाहिए। सबसे न्यायोचित प्रतिबंध यही हो सकता है कि आइपीसी की कुछ जघन्य धाराएं निर्धारित कर दी जाएं। अगर उनके तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और आरोप पत्र का कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो ऐसे मामलों में प्रदेश के उच्च न्यायालय से चुनाव लड़ने के लिए एनओसी लेना आवश्यक हो। उच्च न्यायालय अपराध की गंभीरता, साक्ष्य और उस व्यक्ति के आपराधिक इतिहास देखने के बाद उचित निर्देश दे। इस एक कदम से समाज की नैतिकता और सोच पर व्यापक असर पड़ेगा। प्रजातंत्र का आधार ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव है। इससे ही उसकी मर्यादा स्थापित होगी और देश कानून के राज्य की स्थापना की ओर सही अर्थों में अग्रसर होगा।


Date:01-10-20

मांग में जान फूंकने की जरूरत

जयंतीलाल भंडारी

यकीनन कोविड-19 की चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मांग (डिमांड) में नई जान फूंकने की जरूरत स्पष्ट दिखाई दे रही है। स्थिति यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में भविष्य की अनिश्चितताएं दिखाई देने के कारण लोग खर्च करने से बच रहे हैं। सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन के तहत जिन करोड़ों लाभार्थियों को नकदी हस्तांतरित की है, वे भी खर्च की बजाय बचत सहेज रहे हैं।

ऐसे में सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उपभोक्ताओं को खर्च के लिए प्रेरित करना होगा। सरकार द्वारा नई मांग के निर्माण के लिए उन क्षेत्रों पर व्यय बढ़ाना होगा जो निवेश और वृद्धि को तत्काल गतिशील कर सकें। साथ ही, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रोजगार बढ़ाने, उद्योग-कारोबार को गतिशील करने और निर्यात वृद्धि के लिए नये प्रोत्साहन पैकेजों का ऐलान भी किया जाना जरूरी दिखाई दे रहा है।

हाल ही में सितम्बर, 2020 में प्रकाशित हुई विभिन्न वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोटरे में भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारी गिरावट के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9 फीसदी की गिरावट का अनुमान पेश किया है, तीन माह पहले जून माह में एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 4 फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया था। जिस तरह से वैश्विक क्रेडिट रेंटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी में बड़ी गिरावट के अनुमान प्रस्तुत कर रही हैं, उसी तरह भारत में भी राष्ट्रीय और सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत नई रिपोटरे में कोविड-19 के कारण जीडीपी में भारी गिरावट का परिदृश्य बताया जा रहा है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के महीनों में जीडीपी में 23.9 फीसदी की गिरावट आई है। अब दूसरी तिमाही में भी जीडीपी में गिरावट का परिदृश्य दिखाई दे रहा है।

इस समय अर्थव्यवस्था के धीमा होने के पीछे कई कारण हैं। देश में लॉकडाउन के कारण आपूर्ति क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है। अब सितम्बर, 2020 में कोरोना के फिर से बढ़ने से देश के कई प्रदेशों और कई शहरों में प्रशासन और उद्योग के बीच सामंजस्य से फिर से आंशिक लॉकडाउन हो रहे हैं। लॉकडाउन ने केंद्र और राज्य सरकारों की पहले से खस्ता हालत को और कमजोर बना दिया है। आयकर विभाग के मुताबिक देश के प्रमुख कर क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जून की पहली तिमाही में करीब 40 प्रतिशत की कमी आई है। वाणिज्यिक बैंक तथा नॉन-बैंकिंग फायनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाएं अभी भी मुश्किल में हैं। इससे नया ऋण प्रभावित हो रहा है।

फिर भी सरकार की ओर से जून, 2020 के बाद अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की रणनीति के साथ राजकोषीय और नीतिगत कदमों का अर्थव्यवस्था पर कुछ अनुकूल असर अवश्य पड़ा है। दूरसंचार, ई-कॉमर्स, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ने लगी है। लोगों के घरों में रहने की वजह से सभी तरह के सामानों के ऑनलाइन ऑर्डर भी बढ़े हैं। घर से दफ्तर का काम करने के साथ-साथ, स्टूडेंट्स की स्कूल-कॉलेज की ऑनलाइन पढ़ाई, घरों में ही मनोरंजन कार्यक्रमों के फैलाव से डेटा इस्तेमाल में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के हाल के कारोबारी विश्वास सूचकांक (बीसीआई) से पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियां सामान्य की ओर बढ़ने से कुल मिलाकर कारोबारी धारणा में सुधार हुआ है।

ऐसे में कोविड-19 की चुनौतियों के बीच देश की जीडीपी बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नई मांग के निर्माण, उपभोग बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने तथा कारोबार और वित्तीय प्रोत्साहन के नये रणनीतिक कदम जरूरी दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी की क्रयशक्ति बढ़ाने के साथ-साथ कोविड-19 के कारण खोए हुए रोजगार अवसरों को लौटाया जाना जरूरी है। सरकार द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार पैदा कर सकने वाली परियोजनाओं के बारे में नये सिरे से सोचने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली रोजगार योजना मनरेगा पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत दिखाई दे रही है। शहरी भारत में सरकार द्वारा मनरेगा की तर्ज पर अतिरिक्त रोजगार प्रयासों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

इस समय कोरोना महामारी के कारण आर्थिक हाशिये पर आ चुके परिवारों और छोटे कारोबारियों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने की जरूरत है। यद्यपि सरकार ने एमएसएमई की इकाइयों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बैंकों के जरिए बगैर किसी जमानत के आसान ऋण सहित कई राहतों के पैकेज घोषित किए हैं, लेकिन अधिकांश बैंक ऋण डूबने की आशंका के मद्देनजर ऋण देने में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं।

निस्संदेह देश के उद्योग-कारोबार सेक्टर को कम ब्याज दर पर ऋण एवं वित्तीय सुविधा तथा जीएसटी संबंधी रियायत और निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएं देकर कारोबार माहौल बेहतर बनाना होगा। चूंकि इस समय घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है, इसलिए देश में विकास को गति देने के लिए निर्यात बढ़ाने पर जोर देना होगा। ऐसे में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों को नीतिगत हस्तक्षेप करना होगा।

अब सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के तहत स्वास्थ्य, श्रम, भूमि, कौशल और वित्तीय क्षेत्रों में घोषित किए गए सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा, सरकार को सब्सिडी, कर्ज, गैर-कर राजस्व वसूली बढ़ाने, नये कर्ज के पुनर्भुगतान और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर ध्यान देना होगा। बड़े पैमाने पर धन जुटाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से विनिवेश लक्ष्यों की पूर्ति पर भी ध्यान देना होगा। कृषि सुधारों से संबंधित नये कानूनों से कृषि क्षेत्र की विकास दर चार फीसदी तक ले जाने के हरसंभव प्रयास करने होंगे। निश्चित रूप से ऐसा किए जाने से ही देश की जीडीपी बढ़ेगी और आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत विश्व बैंक द्वारा ‘इंडिया डवलपमेंट अपडेट’ रिपोर्ट के तहत अनुमानित की गई सात फीसदी की विकास दर हासिल करने की संभावनाओं को मुट्ठियों में लेते हुए दिखाई दे सकेगा।


Date:01-10-20

धरोहर से कम नहीं बुजुर्ग

मनीष चौधरी

वृद्धावस्था मानवीय जीवन की अनिवार्य परिणति है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह उभरती हुई समस्या है। भारत बहुलतावादी देश है। यहां वृद्धों की समस्याएं भी विविधताओं से भरी हैं। संस्कृति, भाषा, आर्थिक स्थिति, जीवन प्रणाली, गांव, नगर, जाति, वर्ग, लिंग, रहन-सहन, रूढ़ियां आदि की भिन्नताएं वृद्ध जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती हैं। वृद्धावस्था की समस्या आज सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में मौजूद है।

जीवन की औसत आयु में वृद्धि के कारण वृद्धों की आबादी भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी बढ़ी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार बुजुर्गों की आनुपातिक संख्या 1961 के 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 6.6 प्रतिशत हो गई तथा 2021 में बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो जाएगी। 1991 में प्रौढ़ या वृद्धों की संख्या 5 करोड़ 50 लाख थी, जो 2001 तक बढ़कर 7 करोड़ 60 लाख हो गई एवं 2020 में 12 करोड़ 40 लाख। संभव है कि 2025 में यह संख्या बढ़कर 17 करोड़ 74 लाख हो जाए। वृद्ध जीवन की प्रक्रिया का असर हर सामाजिक समुदाय और समाज के प्रत्येक संबंध पर पड़ता है। आबादी की प्रौढ़ता का मुद्दा वृद्धजनों से नहीं, बल्कि आबादी के हर वर्ग से है। भारत में वृद्धों की बढ़ती आबादी के साथ उनसे जुड़ी कुछ गंभीर पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं से आज हम सब लड़ रहे हैं। वृद्धों की सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है। इस अकेलेपन के साथ भावनात्मक लगाव की कमी समस्या को और जटिल बना देती है। कभी-कभी वृद्ध बुजुर्गियत को स्वीकार न कर विद्रोही तेवर अख्तियार कर बुढ़ापे को सामाजिक कलंक मान लेता है। अवकाश प्राप्ति, विधवा या विधुर, अलगाव, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, पदेन शक्ति की कमी, नाते-रिश्तेदारों में सामाजिक सहारे का अभाव, अव्यवस्था, विस्थापन, अपर्याप्त पारिवारिक समर्थन तथा देख-रेख करने वालों का अभाव आदि बुढ़ापे में सामाजिक बीमारी के सामान्य अंग हैं।

भारतीय समाज में वृद्धों को पारंपरिक रूप से उच्च सामाजिक मान-मर्यादा मिलती है। शादी-विवाह, शिक्षा, आर्थिक मुद्दे आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय ली जाती है। समाज के आधुनिकीकरण के कारण यह स्थिति तेजी से बदल रही है। परिवार के युवाजन जीवन संघर्ष की राह चलते हुए शहरों की ओर कूच कर जाते हैं, जिसके कारण परिवार के बुजुर्गों से अलग होना पड़ता है। इससे वृद्ध बच्चों से मिलने वाले भावात्मक सहारे से वंचित हो जाते हैं। पीढ़ीगत वैचारिक अंतर भी पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य नहीं होने के बुनियादी कारण हैं, जिनका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है।

भारत दुनिया में संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए होम कर देता है किन्तु एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? सफलता की अंधी दौड़ में हम सब बेतहाशा भाग रहे हैं। आखिर, रु कने के बाद हमें मिलेगा क्या? बुजुर्गों के लिए परिवार का अर्थ आत्मीयता, घनिष्ठता व सुरक्षा है, जिसका विकल्प राज्य द्वारा उत्तम प्रयास, सुविधाएं व योजनाओं के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाए गए हैं, जो वृद्धजन के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों की लाभकारी व कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। स्वयंसेवी संगठन भी इस दिशा में सक्रिय पहल कर रहे हैं।

वृद्धजनों का सबसे सुरक्षित परिवेश संयुक्त परिवार है। 21वीं सदी को संयुक्त परिवार के विघटन की सदी के तौर पर भी जाना जाएगा। आज परिवार की संकल्पना ही बदल चुकी है। एकल परिवार की विसंगतियों का सबसे बड़ा दु:ख परिवार के बुजुर्गों को झेलना पड़ता है। परिवार समाज की प्रथम इकाई होता है। परिवार के हर सदस्य का कर्त्तव्य बनता है कि बुजुर्गों की देख-भाल करे। बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक और गरिमामय वातावरण निर्मिंत करना परिवार, समाज और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्ग परिवार,समाज और राष्ट्र के लिए किसी धरोहर से काम नहीं हैं। जरूरी है कि पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को पुन: स्थापित किया जाए। साथ ही, नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना भी जरूरी है। पारिवारिक संस्था जितनी मजबूत होगी, वृद्धावस्था उतनी ही सुरक्षित होगी। ऐसा करके ही हम वृद्धावस्था को अभिशाप बनने से बचा सकते हैं।