01-08-2019 (Important News Clippings)
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Date:01-08-19
Give Rivers More Space
To avoid frequent flooding havoc, India must regulate construction on floodplains
Vaishnavi Chandrashekhar
Last week, the Ulhas River on the outskirts of Mumbai burst its banks, swamping the land around it, including local housing estates, and stranding the passengers of the Mahalaxmi Express. The flood should not have surprised anyone: Much of the region’s exurban growth has been in townships along the Ulhas, with little regard for the integrity of the river system.
India has made progress on many aspects of flood disaster management in the past decade, notably in warnings and evacuation, as we saw earlier this year when Odisha moved a million people to safety ahead of Cyclone Fani. But the country needs to catch up on a critical measure, one that is taking on greater urgency with climate change: the regulation of development on floodplains.
This regulatory gap persists despite the urging of various agencies and parliamentary committees over 45 years, and for obvious reasons: developable land, especially around growing cities, is precious. If one were to quantify the true costs of real estate development in flood-prone areas, however, that calculus might be different.
Reckless construction over wetlands, floodplains, or riverbeds – natural features that absorb and mitigate heavy rainfall or a river’s overflow – helped cause or aggravate the floods in Mumbai in 2005 and 2017, Uttarakhand in 2013, Srinagar in 2014, Chennai in 2015 and Kerala in 2018. (Paved areas elevate flood risk by reducing absorption of water into the ground and increasing runoff.)
In three of those flood events – Kochi, Chennai, Mumbai – airports, a critical piece of infrastructure, were closed for days because they were located on a floodplain, or even across the river itself.
The short-sightedness of those decisions seems remarkable given how well known the concept of floodplain protection is, not just in traditional community practice but modern hydrology. In 1975, the Central Water Commission prepared a model bill for floodplain zoning and sent it to the states to enact and implement (rivers are state subjects). Only three states – Manipur, Rajasthan and Uttarakhand – have enacted such legislations so far, and even in these states, implementation is virtually absent.
This regulatory shortfall is no secret. The National Disaster Management Authority’s (NDMA) Flood Guidelines observe that “the reluctance of states to enact zoning has led to increase in encroachment on floodplains, sometimes authorised and duly approved by planning authorities”.
Another push for a floodplain policy came in 2016 when draft River Regulation Zone Rules, formulated with the help of independent experts, were circulated by the ministry of environment, forests, and climate change (MoEFCC). The rules proposed demarcation of active floodplains, high flood lines, and high to low impact zones, and then limiting development within these zones.
What would such limits look like? NDMA’s guidelines suggest prohibiting vital public infrastructure in the most flood-prone areas along rivers. UN guidelines on flood management call for “wise use” of floodplains. They suggest wetlands, agriculture and green reserves along water courses that will not only act as buffers against flood but nurse fisheries and enable storage and recharge of groundwater. In less risky zones, building codes would be needed to reduce flood damage to homes.
The MoEFCC’s draft river rules were opposed by many states, presumably because of the political and practical challenges of implementing them in heavily populated areas with lots of rivers. Local community participation can help overcome some of those challenges. So will flood hazard mapping and publication. Imagine if builders were forced to publicise the flood risk rating of their projects along with carpet area and parking.
Globally, the rise in extreme events is forcing a rethink on flood management. Floods are the most common kind of disaster, accounting for 47% of worldwide disasters in 2006-15, up from 40% in 1996-2005, according to the UN Office for Disaster Risk Reduction. One 2017 analysis suggests that 4.48 million Indians are exposed to riverine floods, the highest in the world.
In the US, which has long managed floods through hazard mapping and public insurance – cover is mandatory for mortgages in 100-year flood zones – rising risk is pushing up premiums. The World Meteorological Organisation now promotes integrated flood management that includes land use planning in its arsenal of anti-flood measures. And in Europe, a 2007 directive is encouraging countries to expand beyond the traditional flood control of dams and dykes to include more natural measures, including restoring floodplains to “give rivers more space”.
That would require seeing rivers not as static channels – as many of India’s urban waterfront projects seem to be doing – and more as dynamic systems in which riverbanks and floodplains are not treated as real estate but as elbow room for the river, allowing it to expand and contract over the seasons.
Such a rethink does not seem to be happening in India, or at least not fast enough. Despite the lessons of past floods, Maharashtra deleted its River Regulation Zone policy in 2015 – a decision now being protested by residents near the Ulhas River – and decided to build a new airport in Navi Mumbai on low-lying land. Nationally the relaxation of coastal regulation zone (CRZ) rules allows more risk to accumulate in coastal areas which face the additional threat of sea level rise.
Preserving natural land use – forests, river banks, wetlands – is often painted as antithetical to development, a false dichotomy that is not only outdated but dangerous in an age of extreme weather. Climate change is showing us the economic costs of ignoring the environment, the limits to our ability to bind and control nature, and the advantages of working with natural systems rather than against them.
Date:01-08-19
Who’s Afraid of Sovereign Bonds ?
Soumya Kanti Ghosh , [The writer is group chief economic adviser, State Bank of India]
Unconfirmed reports now suggest that the issue of sovereign bonds is not certain. Unfortunately, ever since the Budget announced the launch of sovereign bonds, there has been a plethora of debates espousing ‘no real benefit and enormous risks’. The moot point of whether India needs a sovereign bond should ideally start by accepting the fact that it has historically been a capital-starved country.
So, how do we raise such capital in such fragile global growth conditions? Should we continue to allow ourselves to stay in a low-equilibrium trap? It’s a chicken-and-egg situation — should we import capital with more vigour, but simultaneously not deviate from the core fiscal discipline? Or should we wait for growth to self-generate the requisite capital requirement?
But, first, let’s consider the ‘enormous risks’ some commentators are warning us of. First, while it is true that 3.8% of GDP of sovereign debt reflects the conscious policy decision of successive past governments, it is equally perplexing why India could not forcefully take advantage of such afavourable disposition. Notwithstanding the discussion on India’s fisc, its journey on the fiscal front towards 3% is laudable. We may debate upon the quality and quasi borrowings, but that doesn’t explode the stock of debt.
The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act possibly missed out including offshore borrowing as a separate chapter. This can be done at a future date. Additionally, a comparison with South American and Asian countries, as some commentators are making, is unjust. India’s relevant macro numbers (foreign debt to GDP, etc) are 3-13 times lower than in these countries on an average.
Second, the critics argue that dollar borrowings are cheaper than rupee borrowings. This is a bogus argument given the exchange rate factor. The direct benefit of a lower cost of borrowing may not be significant because of swap cost. However, the indirect benefit is significant, since with the bond yields softening, it will help banks to increase their bottomline through treasury profits. This will have a positive impact on the provisioning ratio of the banks to navigate through a credit cycle that has already elapsed eight years now.
Third, GoI could just increase current ceilings on foreign portfolio investment into government rupee bonds, rather than issuing sovereign bonds — the impact is the same. However, these are two completely different things. While increasing the ceiling of foreign institutional investment (FII) participation is simply broadening the investor base over the same cake, the latter is broadening the investor base over a diversified cake, so that private sector, if required, can borrow domestically.
Fourth, a foreign dollar issuance does not reduce the amount of domestic government bonds, as RBI sterilises forex inflows by buying dollars and selling its holding of government bonds. However, this is incorrect, as the impact on rupee liquidity and sterilisation as processed by RBI is identical for both an onshore and offshore bond. In case of an onshore bond/enhanced ceiling for portfolio investors, the dollar liquidity converts into rupee liquidity by the investors. In the case of an offshore bond, the conversion is done by the government/issuer. The liquidity sterilisation would have to be done by RBI in a similar manner.
Fifth, such flow could create major disturbances in exchange rate and interest rates. Yes, this is true. But this is mostly due to the low absorptive capacity of the economy. But we must admit that the impact on exchange rate by onshore or offshore bonds is radically different for secondary and primary markets. For onshore, with the flow (both inflow and outflow) in the secondary market, impact on exchange rate is instantaneous. And we have seen this many times. While for offshore secondary market, any impact is lagged and derived. The same logic is applicable for interest rate. Pressure on onshore interest market percolates into other segments as well.
One way to get around this is the issuing authority parking the amount abroad and use it for international payment, like heavy defence spending. This will enable the exchequer to save the conversion cost for both the transactions. Similarly, the same could be used to match redemption.
Sixth, the investor base in both rupee-denominated and dollardenominated could be fickle — and not just the latter, as we have witnessed many times.
Finally, if one is advocating internationalisation of the Indian rupee as an alternative, it can also significantly increase exchange rate volatility through withdrawal of short-term funds by non-residents. Does it then imply we should not internationalise, or issue sovereign bonds? A positive approach demands that we face issues with solutions, and not only dismissals.
Date:01-08-19
बीमा की कमियां
संपादकीय
सरकार की बहुप्रचारित फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) वर्ष 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से ही अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है। एक तो इसमें कुछ अहम ढांचागत कमियां हैं और रही सही कसर क्रियान्वयन की चूक ने पूरी कर दी। हालांकि यह योजना सन 1970 के दशक से अब तक कृषि क्षेत्र का जोखिम कम करने के लिए अपनाई गई तमाम योजनाओं से बेहतर है। दावों के देरी से निपटान की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और सबसे अहम बात, नुकसान की भरपाई की राशि बेहद कम है। किसान संगठनों और यहां तक कि राजनीतिक दलों खासकर शिवसेना ने यह चेतावनी दी है कि प्रतिकूल मौसम, कीटों के हमले, बीमारियों और अन्य आपदाओं की स्थिति में यदि फसल खराब होती है और किसानों को अपर्याप्त मुआवजा मिलता है तो वह आंदोलन छेड़ेगी। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसद की आकलन समिति ने दिसंबर 2018 में प्रस्तुत अपनी 30वीं रिपोर्ट में यह स्वीकार किया था कि पीएमएफबीवाई में कई दिक्कतें हैं जिनकी वजह से किसानों का भरोसा डगमगाया है। नुकसान के आकलन में देरी, दावों का भुगतान न होना या देर से होना तथा पारदर्शिता की कमी आदि कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका जिक्र समिति ने किया।
योजना में किसानों की घटती रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2016-17 में जहां 5.72 करोड़ हेक्टेयर रकबे का बीमा हुआ था, वहीं 2017-18 में यह घटकर 4.75 करोड़ हेक्टेयर अथवा कुल रकबे का महज 24 फीसदी रह गया। अनुमान है कि 2018-19 में रकबे में और कमी आई है। हालांकि अभी अंतिम आंकड़े सामने नहीं आए हैं। गत वर्ष के खरीफ और रबी सत्र के दावों का भी पूरा भुगतान नहीं हुआ है। सरकार कुल रकबे का 50 फीसदी पीएमएफबीवाई के तहत लाना चाहती है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि योजना में जरूरी सुधार न किए जाएं और इसे किसानों के लिए आकर्षक न बनाया जाए। चूंकि 85 फीसदी किसान छोटे और सीमांत हैं इसलिए उनमें नुकसान सहन करने की क्षमता नहीं होती। स्पष्ट है कि उन्हें जोखिम रहित योजना की आवश्यकता है।
इस नजरिये से देखा जाए तो पीएमएफबीवाई की तारीफ की जा सकती है कि यह तमाम प्रमुख फसलों को कवर करती है और किसानों को बहुत मामूली प्रीमियम चुकाना होता है। यह योजना बुआई न हो पाने से लेकर फसल कटने के बाद के नुकसान तक किसानों को बहुत व्यापक बचाव उपलब्ध कराती है। बहरहाल, राज्यों को व्यय में 50 फीसदी का साझेदार बनाना और कर्ज लेने वाले किसानों के मामलों में बैंक को शामिल करना कुछ प्रमुख गलतियां हैं। दावों के निपटान में देरी के लिए अक्सर राज्यों को जवाबदेह ठहराया जाता है और कहा जाता है कि वे बीमा कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी में नाकाम रहे। इसके अलावा नुकसान आकलन के लिए आंकड़ों के संचार में देरी को भी वजह बताया जाता है। दूसरी ओर बैंकों को शामिल करने से किसानों और बीमा कंपनियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क रुक जाता है। किसान अक्सर नीतिगत दस्तावेजों या उनकी ओर से चुकाए गए प्रीमियम की रसीद को देख नहीं पाते हैं।
अब सरकार कर्जग्रस्त किसानों के लिए फसल बीमा को अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक बना रही है। ज्यादा प्रीमियम वाली फसलों को इसके दायरे से बाहर किया जा रहा है और राज्यों को किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए अपने मॉडल तैयार करने की छूट दी जा रही है। यदि ऐसा होता है तो योजना की कई कमियां दूर हो जाएंगी। परंतु ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीक के इस्तेमाल से नुकसान के आकलन की गति तेज हो सकती है और दावों का जल्द तथा बेहतर निपटान सुनिश्चित होगा।
Date:01-08-19
अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की दुविधा
लंबे समय से हिंसा एवं अशांति का शिकार रहे अफगानिस्तान में शांति स्थापना प्रक्रिया में भारत को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
हर्ष वी पंत , (लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में प्राध्यापक हैं)
अफगानिस्तान में मेलमिलाप की चर्चाएं तेज होने के साथ हिंसा की घटनाओं में भी तेजी देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि वहां कितना कुछ दांव पर लगा हुआ है? अफगानिस्तान के लिए नियुक्त अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद 18 वर्षों से चला आ रहा हिंसा का दौर खत्म करने के लिए उपद्रवियों के साथ 1 सितंबर तक एक समझौता कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल अमेरिकी जनता अफगानिस्तान में जल्द शांति स्थापना की पक्षधर है और डॉनल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान में यह एक अहम वादा भी था।
अमेरिका और तालिबान के बीच पिछले साल अक्टूबर से अब तक सात दौर की सीधी बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की सुरक्षित वापसी के साथ ही तालिबान से यह गारंटी भी लेनी है कि अफगान धरती का इस्तेमाल विदेशी आतंकी नहीं करेंगे ताकि बाकी दुनिया के लिए कोई खतरा न पैदा हो। दोहा में संपन्न आठवें दौर की बातचीत को सबसे उपयोगी माना गया और कई महीनों के गतिरोध के बाद इस वार्ता में एक नई ऊर्जा नजर आई। अमेरिका का इस पर जोर रहा है कि वह एक ‘समग्र शांति समझौते के पक्ष में है, न कि एक वापसी समझौता’ चाहता है। हालांकि उसके इस दावे को स्वीकार करने वाले लोग कम ही हैं।
इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ एक साझा बयान जारी किया था जिसमें तालिबान से संघर्ष-विराम पर सहमत होने और निर्वाचित अफगान सरकार के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की गई थी ताकि लंबे युद्ध से बेहाल देश में शांति एवं स्थिरता का युग लौट सके। शांति स्थापना प्रक्रिया में ‘तालिबान के मुख्य प्रायोजक’ पाकिस्तान की भागीदारी का स्वागत होना अमेरिका के उस रवैये से नाटकीय भटकाव दिखाता है जिसमें पाकिस्तान को अलग-थलग रखा जाता था। इस बीच पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन के साथ अपने ठंडे पड़े रिश्तों में थोड़ी गरमाहट लाने को बेकरार है। उसे उम्मीद है कि अफगानिस्तान में शांति समझौते के लिए तालिबान पर दबाव डालने में अमेरिका की मदद कर वह लगातार विरोधी होते जा रहे ट्रंप प्रशासन के सुर को थोड़ा नरम कर सकता है। अफगानिस्तान में नई शुरुआत को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर केंद्रीय भूमिका में उभरा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अमेरिकी यात्रा के लिए न्योता दिए जाने को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
भारत इस घटनाक्रम पर पूरे चौकन्नेपन के साथ नजर रखता रहा है क्योंकि अभी तक अमेरिका ने भारत को इस प्रकरण से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा है। भारत की तरफ से आपत्ति जताए जाने के बाद हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को अफगानिस्तान संबंधी घटनाओं से अवगत कराना शुरू किया है। तालिबान के साथ कोई लेना-देना नहीं होने का भारत का रुख अब अस्वीकार्य हो चुका है। पिछले साल नवंबर में जाकर भारत ने अपने दो पूर्व राजनयिकों को मॉस्को दौर की वार्ता में शामिल होने के लिए ‘गैर-आधिकारिक’ तौर पर भेजा था। भारत ने तालिबान के साथ बातचीत के सफल होने के लिए जरूरी लगने वाली कुछ खास परिस्थितियों का हाल ही में जिक्र किया है।
अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार में लगे अपने दांव के मद्देनजर भारत ने अफगानी समाज के सभी तबकों को समाहित करने के लिए सभी पहलुओं एवं प्रक्रियाओं का आह्वान किया है। भारत को डर है कि अशरफ गनी सरकार का कमजोर होना इस अशांत देश में लोकतांत्रिक तरीके से सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में दो दशकों में किए गए तमाम अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के खात्मे का इशारा होगा। यह पहल भारत को तालिबान के साथ औपचारिक संपर्क करने की सुविधा भी देती है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शांति स्थापना की ‘किसी भी प्रक्रिया को संवैधानिक विरासत एवं राजनीतिक जनादेश का सम्मान करना चाहिए’। यह इसलिए अहम है कि तालिबान व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं महिला अधिकार जैसे प्रमुख पहलुओं को लेकर प्रतिबद्धता जताने से हिचक रहा है। इसके बजाय वह अब भी शरीया कानून की अपनी व्याख्या पर ही टिके रहना चाहता है। आखिर में, भारत के लिए यह खासा अहम है कि अफगानिस्तान में कोई भी प्रक्रिया ऐसी न हो जो आतंकवादियों एवं उसके हमराहियों के लिए शरणगाह बनने लायक जगह की गुंजाइश छोड़े। पिछली बार अफगानिस्तान से जाते समय अमेरिका ने पाकिस्तान को खुली छूट दे दी थी। इसके चलते कश्मीर में आतंकवाद एवं कट्टरपंथ का उभार होने से भारत के सुरक्षा हितों को गहरा आघात लगा।
हालांकि यह पूरी तरह साफ नहीं है कि भारत अपने कितने उद्देश्यों को हासिल कर पाएगा क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की जल्दबाजी में है। भारत का अफगानिस्तान में किया गया आर्थिक एवं सांस्कृतिक निवेश नगण्य हो जाएगा, अगर वह तत्काल अपनी राह दुरुस्त नहीं करता है। गत दिनों मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के लिए 5.8 करोड़ डॉलर की मदद राशि देने के साथ ही ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए अपना आवंटन भी 1.5 अरब डॉलर से घटाकर 65 लाख डॉलर कर दिया। यह अफगानिस्तान में बदलती जमीनी हकीकत की स्वीकारोक्ति है क्योंकि भारत को वहां अपनी भूमिका अनिश्चित नजर आ रही है।
भारत में कई लोग इस स्थिति का ठीकरा ट्रंप प्रशासन पर फोडऩे लगेंगे। लेकिन भारत को इस रूपक से बचना चाहिए। अफगानिस्तान में अमेरिका के अपने हित हैं और वह उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। असल में, ऐसी संभावना है कि इस प्रक्रिया में वह कुछ भारतीय हितों को भी सुरक्षित बनाए रखेगा क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। लेकिन अफगानिस्तान के प्रति भारत का रवैया शुरू से ही दूसरों पर उपकार करने वाला रहा है। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि वह अफगानिस्तान में केवल अपनी नरम ताकत ही लगाना चाहता है लेकिन सच यह है कि अमेरिकी सुरक्षा आवरण में रहने से ही यह सफल हो पाया। भारत ने अफगानिस्तान में कुछ शानदार काम किए हैं। वह बड़े दानदाता देशों में है, सांस्कृतिक प्रभाव का अहम जरिया है, उभरते लोकतांत्रिक शासन के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता विकसित करने और सुरक्षाबलों के प्रशिक्षण में सक्रिय रहा है। लेकिन जब मामला मुश्किल हालात का आता है तो उसे अपने नागरिकों पर हमले की स्थिति में भी सशक्त दिखने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ा।
एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के तौर पर पहचान बनाने की मंशा रखने वाले एक राष्ट्र के लिए ऐसी स्थिति में होना बहुत सुविधाजनक नहीं है। विदेश नीति में जोखिम से बहुत परहेज रखने की अपनी कीमत भी होती है। काफी कुछ दांव पर है और भारत को शांति प्रक्रिया में अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए और अपनी ही खींची सीमारेखा से संकोच नहीं करना चाहिए। आखिरकार, अपने हितों को नजरअंदाज किए जाने पर भारत विध्वंसक की भूमिका भी निभा सकता है। यह भारतीय हितों के साथ ही आम अफगानियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को चकनाचूर होने से बचाने के लिए भी जरूरी है। भारत सरकार को यह साफ करना चाहिए कि अच्छे लोगों का हमेशा आखिर में ही रहना जरूरी नहीं है।
Date:01-08-19
विपक्ष की भूमिका को संदेह में डालता बहिष्कार का ड्रामा
संपादकीय
लार्ड एक्टन ने कहा था, ‘शक्ति (सत्ता) भ्रष्ट करती है और निर्बाध शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है’। भारत जैसे किसी भी द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र में अगर विपक्ष दिशाहीन, कमजोर और बेबस होने लगे तो यह सत्ता में बैठे लोगों के लिए खुशी का नहीं चिंता का विषय होना चाहिए। तीन तलाक बिल पर क्षेत्रीय दलों ने जिस तरह कांग्रेस का साथ छोड़ा और सदन में मतदान के दौरान बहिष्कार का ड्रामा किया वह विपक्ष की भूमिका पर संशय पैदा करता है। उधर हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि अमुक गैर-भाजपा दल का अमुक सांसद या विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया। उन्हें यही लग रहा है कि भाजपा के बरअक्स उनकी पार्टी अपनी पैठ खोती जा रही है। लिहाज़ा उनका भविष्य पाला बदलने में ही है। इस क्षरण का कारण तलाशना मुश्किल नहीं है। जहां एक और दिशा स्पष्ट है – हिन्दुत्व व राष्ट्रवाद को यकसां करते हुए तज्जनित आस्थाओं को पुरजोर तरीके से बहाल करना और जनमत को भी उसी दिशा में ले जाना और साथ ही शासन के हर विकास संबंधी प्रयासों को ‘बदलते भारत’ का सैलाब बताना। वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस की नाव इस बाढ़ में पिछले कई महीनों से खेवनहार के बिना डूब-उतरा रही है। बढ़ती प्रति-व्यक्ति आय, साक्षरता और सूचना के प्रवाह के कारण सरकार से जन-अपेक्षाएं बढ़ी हैं और परम्परागत राजनीति कांग्रेस को ही नहीं मायावती, मुलायम, लालू, चंद्रबाबू नायडू और कुमार स्वामी को भी बदलनी पड़ेगी। दूसरी ओर भाजपा को दुष्कर्म और पीड़िता की हत्या के प्रयास के आरोपी पार्टी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से भी बचना होगा। अगर ‘सामाजिक न्याय’ के नाम पर अपराधियों को लालू, मुलायम, मायावती को टिकट देकर जिताते हैं और वह दुष्कर्म करता है तो पार्टी की छवि को उतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना नेहरू-इंदिरा की कांग्रेस को या ‘शुचिता की बांग’ देने वाली भाजपा को। दुष्कर्म का आरोपी भाजपा का विधायक राम-भक्तों की आंखों में भी चुभता है। यह प्रधानमंत्री मोदी की छवि को भी परोक्ष रूप से हानि पहुंचाता है। एक चीनी कहावत है ‘मछली पहले सिर से खराब होती है’ लेकिन लार्ड एक्टन यह नहीं बता पाए कि राजनीति में पूर्ण शक्ति के बाद यह खराबी कहां से शुरू होती है- शरीर के शीर्ष से या मध्य से या अधो-भाग से।
Date:01-08-19
संवैधानिक पेंचों में फंसी येदियुरप्पा सरकार
अदालती आदेश आने तक कर्नाटक में अस्थिरता का दौर जारी रहेगा और लोग भी असहाय होकर एक और सरकार को लड़खड़ाते हुए देखने पर मजबूर होंगे।
ए. सूर्यप्रकाश , ( लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
एचडी कुमारस्वामी सरकार के पतन के साथ ही कर्नाटक के राजनीतिक नाटक से पर्दा उठ गया। राजनीति का विद्रूप चेहरा दिखाने वाला यह नाटक कई दिनों तक खिंचा। अब राज्य में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बनी सरकार ने बहुमत भी हासिल कर लिया है। हालांकि इसके साथ ही कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसमें कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर रहे केआर रमेश कुमार के फैसलों को लेकर भी कई संवैधानिक पेंच फंसे हुए हैं।
स्पीकर रहते हुए कुमार ने उन 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया जो पहले ही उन्हें अपने इस्तीफे भेज चुके थे। विधायक चाहते थे कि उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएं और उनमें से दस विधायकों ने तो स्पीकर से मुलाकात कर इस्तीफा देने के अपने अधिकार पर चर्चा भी की थी। वहीं कांग्रेस और जद-एस उन्हें अयोग्य ठहराना चाहते थे, क्योंकि वे विधानसभा में तब सदन में मौजूद नहीं रहे जब कुमारस्वामी सरकार विश्वासमत का सामना कर रही थी।
स्पीकर ने यह फैसला भी सुनाया कि मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में वे चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इससे इन विधायकों की सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। साथ ही नए मुख्यमंत्री की उस योजना को भी झटका लगेगा जिसमें वे उपचुनावों में इन विधायकों को भाजपा के टिकट पर मैदान में उतारने की सोच रहे होंगे। यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और पूरी संभावना है कि ये विधायक स्पीकर द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने के फैसले को भी अदालत में चुनौती देंगे। भले ही इसका जो परिणाम निकले, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस घटनाक्रम से देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को खासी ठेस पहुंची है।
इस नाटक की शुरुआत तब हुई जब बागी विधायक इस्तीफे सौंपने स्पीकर के कार्यालय गए। चूंकि इस्तीफे उनकी अनुपस्थिति में दिए गए थे तो स्पीकर ने कहा कि विधायक उनसे खुद आकर मिलें, क्योंकि वह इस दायित्व से बंधे हैं कि यह पड़ताल कर पाएं कि क्या वे किसी दबाव या अंतरात्मा की आवाज पर ही इस्तीफा दे रहे हैं? विधानसभा नियमों के अनुसार यदि विधायक स्पीकर से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपकर यह भरोसा दिलाएं कि वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में स्पीकर को तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार करना होगा। यदि इस्तीफा खुद नहीं सौंपा जाता तब नियम स्पीकर को यह गुंजाइश देते हैं कि वह इसकी तफ्तीश शुरू करें कि क्या इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है? उनके पास ऐसे पत्र को खारिज करने का भी पूरा अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तो दस विधायक उनसे मिलने भी गए। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने स्पीकर को सूचित किया कि वे इस्तीफा देना चाहते हैं।
जब कुमारस्वामी सरकार को विश्वासमत की बाधा पार करनी थी तब सत्तारूढ़ गठबंधन की दोनों पार्टियों ने अपने सदस्यों को सदन में रहने और विश्वासमत के पक्ष में मतदान का व्हिप जारी किया। इस्तीफा देने वाले विधायक मुंबई में डेरा डाले रहे। इस पूरे घटनाक्रम और इस्तीफे से जुड़े हुए नियमों को देखते हुए स्पीकर को विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लेने चाहिए थे। चूंकि विधायकों ने विश्वासमत से पहले ही इस्तीफे दे दिए तो उनकी दलील थी कि पार्टियों के व्हिप उन पर लागू नहीं होते।
राज्य में पखवाड़े भर चला ड्रामा बड़ा डरावना था जिसमें कांग्रेस और जद-एस ने बागियों को वापस अपने पाले में लाने के लिए हर तिकड़म आजमाई। यहां तक कि विधायकों को मुंबई में पुलिस शिकायत दर्ज करानी पड़ी। कर्नाटक कांग्र्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार ने उस होटल में घुसने की नाकाम कोशिश भी की जहां बागी विधायक रुके हुए थे। सदस्यों के इस्तीफों को लेकर कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर का रवैया राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के दृष्टिकोण से उलट रहा। नायडू को सपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर का त्यागपत्र 15 जुलाई को मिला। उसके अगले दिन ही नायडू ने राज्यसभा को सूचित किया कि उन्होंने शेखर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
सभापति ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या वह वास्तव में इस्तीफा देना चाहते हैं और ऐसा वह स्वेच्छा से कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहेंगे। फिर जब सदस्य इस्तीफे पर अड़े रहे तो सभापति ने उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हुए अपने सचिवालय को शेष औपचारिकताएं शीघ्र संपन्न करने का निर्देश दिया। इस्तीफे की औपचारिक घोषणा भी उन्होंने सदन में 16 जुलाई को कर दी।
वापस कर्नाटक विधानसभा में हुए नाटक की ओर लौटते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि राज्य की जनता ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या चुनावपूर्व गठबंधन को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया। अंतिम परिणामों में भाजपा 104 सीटों के साथ बहुमत के जादुई आंकड़े से चंद कदम दूर रह गई। राज्य में सबसे कम 37 सीटें हासिल करने वाली जद-एस को राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के 78 विधायकों की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा 224 सदस्यीय विधानसभा में 110 सीटें जीत पाई थी। तब येदियुरप्पा ने कुछ निर्दलीय विधायकों को मिलाकर सरकार बना ली और बाद में उसका तोड़ निकाला।
91वें संविधान संशोधन के बाद दलबदल के लिए विधायक जुटाना आसान नहीं रहा। ऐसे में यदि कोई पार्टी बहुमत से मामूली रूप से पीछे रह जाए तो केवल यही विकल्प बचता है कि वह विपक्षी खेमे के कुछ विधायकों को तोड़कर उनकी सीट खाली कराए और उन्हें अपने टिकट पर उपचुनाव लड़ाए। येदियुरप्पा ने 2008 में ऐसे ही अपना आंकड़ा बढ़ा लिया था। यह मतदाताओं की परिपक्वता भी दर्शाता है कि जिन लोगों ने पहले कभी भाजपा को वोट नहीं दिया उन्होंने भी सरकार को स्थायित्व देने के लिए इस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया। इस पूरे अभियान को ‘ऑपरेशन कमल’ नाम दिया गया था जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। हालांकि मेरा मानना है कि विधानसभा को भंग करने और नए चुनाव कराने से यह कहीं बेहतर है कि कुछ विधायक दूसरी पार्टी के टिकट पर ही नया जनादेश हासिल करने की जुगत करें। यह दलबदल के शर्मनाक खेल से बेहतर है, जो दलबदल कानून लागू होने से पहले अक्सर देखने को मिलता था।
बागी विधायकों को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ाकर येदियुरप्पा फिर वही कवायद दोहराने की योजना बना रहे थे, मगर स्पीकर के आदेश ने इस योजना को पलीता लगा दिया। अब हमें अदालती फैसले का इंतजार करना होगा। तब तक अस्थिरता का दौर जारी रहेगा और लोग भी असहाय होकर एक और सरकार को लड़खड़ाते हुए देखने पर मजबूर होंगे।
Date:01-08-19
अंतराज्यीय नदी जल विवादों के लिए एकल टिब्यूनल
कैलाश बिश्नोई , ( अध्येता, दिल्ली विश्वविद्यालय )
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल बनाने हेतु अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019 को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को और सरल तथा कारगर बनाने तथा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को संशोधित करने के लिए लाया जा रहा है। इससे अलग-अलग राज्यों के नदी जल-विवाद के लिए अलग-अलग टिब्यूनल बनाने की व्यवस्था को खत्म किया जा सकेगा और एक ही समेकित और स्थायी टिब्यूनल के जरिये सभी संबद्ध पक्षों के मध्य सुलह की कोशिश होगी।
इस स्थायी टिब्यूनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि को पांच वर्ष तय किया गया है। उपाध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल जल विवादों के निर्णय के साथ सह-समाप्ति आधार पर होगा। अधिकरण को तकनीकी सहायता देने के लिए आकलनकर्ताओं (केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के विशेषज्ञ) की भी नियुक्ति की जाएगी। जल विवादों के निर्णय के लिए कुल समयावधि अधिकतम साढ़े चार बरस तय की गई है। अधिकरण की पीठ का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होगा।
वर्तमान में अंतरराज्यीय जल विवादों के लिए बनाए गए टिब्यूनलों में विवादों को निपटाने के लिए कोई तार्किक, एकरूप और सामान्य प्रक्रिया नहीं है। विवादों के स्वरूप को देखते हुए उन्हें यह अधिकार है कि वे समझौता कराने के लिए आधारभूत सिद्धांतों में बदलाव कर सकें। इस वजह से एक अधिकरण से दूसरे की मूल धारणाएं बहुत बदल जाती हैं। इसके अलावा अधिकरणों का निर्णय राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है।
विवादों के निपटारे के लिए बातचीत एवं निर्णय के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है। कावेरी जल-विवाद पर बने टिब्यूनल को ही 17 साल लगे जिससे विवाद और भी लंबा खिंच गया। पानी की बढ़ती मांग ने राज्यों के बीच के जल-विवादों को इतना बढ़ा दिया है कि अब यह देश की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय बन गया है। जल आवंटन को लेकर जगह-जगह हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इस प्रकार के विवाद बढ़ते रहे, तो ये देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास में बड़ी बाधा बन जाएंगे।
भारत में जल संसाधनों के विभाजन के संबंध में राजनीतिक लामबंदी की जाती है एवं ऐसे राजनीतिक आंदोलनों के कारण क्षेत्रवाद और अलगाववादी भावनाएं पनपती हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए घातक हैं। इस प्रकार के संघर्षो से नदीय जल पर निर्भर लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। हिंसक आंदोलनों से कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तथा लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए अंतरराज्यीय विवाद उभरना सामान्य बात है। इन विवादों के समाधान के लिए संविधान में अनुच्छेद 262 का प्रावधान किया गया है, जो सरकार को जल विवादों के समाधान के लिए नियम बनाने व विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना का अधिकार देता है। अनुच्छेद 262 (2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को इस मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। विदित हो कि अनुच्छेद 262 संविधान के भाग 11 का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को लाया गया। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच जल विवाद पैदा होता है तो अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी राज्य केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेज सकता है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत, जिस विवाद को बातचीत के जरिये नहीं सुलझाया जा सकता उसके प्रति असंतुष्ट होने की स्थिति में केंद्र सरकार उस विवाद को एक पंचाट को सौंप सकती है। कावेरी और कृष्णा से संबंधित जल विवाद वर्ष 1990 और 2004 में फैसले के लिए पंचाटों को सौंप दिए गए थे।
हाल के वर्षो में कावेरी जल विवाद में राजनीतिक इच्छाशक्ति या संवैधानिक प्रावधानों की अपर्याप्तता एवं अस्पष्टता के चलते भारत के अंतर-राज्य जल विवाद के संदर्भ में यह एक वृहद् विचारणीय प्रश्न बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देश के कई राज्यों के मध्य नदियों के पानी के बंटवारे का मामला अदालतों के समक्ष लंबित है। ये मामले बताते हैं कि हम सात दशक बाद भी किस तरह नदियों के जल के बंटवारे का कोई कारगर उपाय नहीं खोज सके हैं और भविष्य के लिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि पानी की बढ़ती मांग, मानसून-चक्र में बदलाव और जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से राज्यों के बीच नदियों के पानी को लेकर झगड़े और गंभीर होंगे। ऐसे में नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए तथा संबंधित राज्यों के कमांड क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाएं आरंभ की जानी चाहिए। इस दिशा में दामोदर घाटी की भांति अलग-अलग निगमों की स्थापना उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
नदी जल विवादों से निपटने के लिए फ्रांस की ‘जल संसद’ व्यवस्था के मॉडल का अनुगमन किया जा सकता है। फ्रांस में ‘जल संसद’ को देश की नदियों के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है और इस संसद में गैर-सरकारी और पर्यावरण से संबंधित संगठनों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा नदी परिषद अधिनियम के अंतर्गत नदी बेसिन संगठन की स्थापना कर राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं शांतिवार्ता के माध्यम से विवादों का समाधान किया जा सकता है।
Date:31-07-19
बाघ का जीवन
संपादकीय
संरक्षित पशु के रूप में बाघों की घटती संख्या को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है और इसमें सुधार के लिए तमाम अभियान चलाए गए। लेकिन इस मसले पर कोई अच्छी खबर नहीं मिल पा रही थी। बाघों की तादाद पर आए नए आंकड़े से यह साबित होता है कि इस मोर्चे पर इतने सालों के दौरान जो कवायदें की गर्इं, उनका सकारात्मक हासिल अब सामने आया है। विश्व बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने 2018 में की गई गिनती के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसे इस मोर्चे पर काफी उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बाघों की संख्या इस साल दो हजार नौ सौ सड़सठ पाई गई है। यह 2014 में बाघों की कुल संख्या के मुकाबले सात सौ इकतालीस ज्यादा है। यानी पिछले करीब पांच सालों के दौरान बाघों की तादाद में तैंतीस फीसद या करीब एक तिहाई की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जाहिर है, बाघों की कम संख्या को देखते हुए इनके संरक्षण को लेकर जिस तरह की चिंता जताई जा रही थी, उस लिहाज से ताजा आंकड़े काफी राहत भरे हैं।
गौरतलब है कि 2006 में जब बाघों की संख्या महज एक हजार चार सौ ग्यारह तक सिमट गई थी, तब इसे एक गंभीर समस्या के रूप में देखा गया था। दुनिया भर में बाघों के संरक्षण को लेकर जिस तरह के अभियान चल रहे थे, उसमें यह भारत के लिए ज्यादा असहज स्थिति और चिंता की बात थी। लेकिन उसके बाद से ही बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए अभयारण्यों के विस्तार से लेकर उनके अनुकूल माहौल बनाने के तमाम उपाय किए गए और इसी का हासिल है कि आज बाघों की तादाद में संतोषजनक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि इस बार बाघों की गणना के लिए अट्ठाईस मानकों का उपयोग किया गया। इनमें गिनती के लिए दायरे में विस्तार से लेकर सर्वे के आकार तक में वृद्धि की गई। इसके अलावा, 2014 में जहां डेढ़ साल और इससे ज्यादा उम्र के बाघों की गिनती की गई थी, वहीं इस बार इस सर्वे में एक साल के बाघों को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर में बाघों के लिए इतना बड़ा सर्वे किसी देश में नहीं होता है। पहले सर्वे का आकार अपेक्षया कम होता था और इसी मुताबिक गिनती पर भी इसका असर पड़ता था।
बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं कि ताजा सर्वेक्षण बाघों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी की राहत भरी खबर देता है, लेकिन सच यह है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। बाघों के पर्यावास वाले इलाकों में इंसानी आबादी के अलग-अलग तरीके से दखल की वजह से समस्या गहराती गई थी और यह चुनौती आज भी बनी हुई है। इसके अलावा, जिस सुंदरबन को बाघों के लिए सबसे मुफीद जगहों में से एक माना जाता रहा है, वहां भी बढ़ती समुद्री सतह की वजह से एक बड़े हिस्से के डूब जाने का संकट मंडरा रहा है। अगर यह स्थिति सामने आती है तो फिर बाघ मनुष्य के रिहाइश की ओर रुख कर सकते हैं। इसके बाद सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान और बाघों के बीच कैसे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। जाहिर है, ताजा उपलब्धि की गति बनाए रखने के लिए जरूरत इस बात की है कि बाघों के पर्यावास को निर्बाध बनाने के अलावा उनके संरक्षण के अन्य उपायों या विकल्पों पर भी काम किया जाए।
Date:31-07-19
कानून का शिकंजा
संपादकीय
निवेशकों को कम समय में मोटा मुनाफा देकर अमीर बनाने का सपना दिखाने वाली पोंजी योजनाओं पर अब लगाम कसी जा सकेगी। संसद ने ‘अनियमित जमा योजनाएं विधेयक, 2019’ को मंजूरी दे दी है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि नया कानून लागू होने के बाद लोगों को ठगने वाली ऐसी योजनाएं चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी। देश भर में हजारों छोटी-बड़ी चिटफंड कंपनियां और समूह इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं और नए-नए घोटाले सामने आते रहे हैं। लेकिन ऐसी योजनाओं के घोटालेबाज इसलिए बच निकलते हैं कि पोंजी योजनाओं को लेकर अब तक कोई कड़ा कानून नहीं था। ऐसे में घोटालेबाजों को सजा नहीं मिल पाती थी। पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल, ओड़ीशा और असम में जिस तरह से बड़े पैमाने पर चल रही पोंजी योजनाओं का खुलासा हुआ और जो गिरफ्तारियां हुर्इं, उससे साफ है कि करोड़ों-अरबों की ऐसी ठगी बिना रसूखदारों और राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं होती। पश्चिम बंगाल में जो सारदा चिटफंड घोटाला, पर्ल समूह, रोजवैली घोटाला सामने आया, उसकी आंच राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों तक पहुंची थी। जाहिर है, जहां-जहां भी ऐसी कंपनियां चल रही हैं उनके कर्ताधर्ताओं को बचाने वाले सत्ता में मौजूद हैं।
पोंजी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़े के अब तक करीब एक हजार मामले सामने आ चुके हैं। चौंकाने वाली यह है कि इनमें लगभग एक तिहाई मामले सिर्फ पश्चिम बंगाल के हैं। यह कारोबार इसलिए फलता-फूलता रहा कि ज्यादातर योजनाओं के निवेशक जानकारी के अभाव में शिकायत ही नहीं कर पाए और कंपनियां पैसा लेकर चंपत होती रहीं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सारदा, रोजवैली जैसे घोटालों का पर्दाफाश हुआ तब सरकारों की नींद खुली। पता चला कि पर्ल समूह की निवेश योजना में पांच लाख लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे और यह रकम पचास हजार करोड़ के करीब थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रिजर्व बैंक और सेबी जैसे नियामक सक्रिय हुए और बड़े मामलों की जांच सीबीआइ के हवाले की गई, तब जाकर लगा कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। पिछले पांच साल में सीबीआइ ने पोंजी योजनाओं में घोटालों से जुड़े दो सौ मामले दर्ज किए हैं। ये आंकड़े और हकीकत बताते हैं कि भारत के शासन तंत्र में भ्रष्टाचार की कितना घुसपैठ है, जिसमें गरीब लोगों का पैसा डकारने वाले लोग बिना किसी भय से कारोबार करते रहते हैं। हाल में कर्नाटक में एक पोंजी घोटाले की जांच करने वाले आइएएस अधिकारी को डेढ़ करोड़ रुपए की घूस के मामले में पकड़ा गया। इस कंपनी का मालिक चालीस हजार निवेशकों का पैसा लेकर विदेश भाग गया।
ऐसी कई दुखद घटनाएं भी सामने आईं जब पोंजी योजनाओं में पैसा डूब जाने पर लोगों ने खुदकुशी जैसे कदम तक उठा लिए। ऐसी योजनाओं में पैसा लगाने वाले ज्यादातर लोग मध्यमवर्गीय होते हैं और अच्छे मुनाफे के लालच में कंपनियों में पैसा लगा देते हैं। ऐसे धंधे करने वाली कंपनियां इसलिए बची रहती हैं कि वे रिजर्व बैंक, सेबी जैसे नियामकों के तहत नहीं आतीं और लोगों में जागरूकता की कमी का फायदा उठाती हैं। नए कानून में कठोर उपाय किए गए हैं। लोगों को ठगने वाली योजनाएं चलाना अब आसान नहीं होगा। ऐसा करने वालों को दस साल तक की जेल और जुटाई गई रकम का दो गुना तक जुर्माना भरना होगा। अगर नियमित जमा योजना में मियाद पूरी होने पर पैसा नहीं लौटाया तो उस सूरत में सात साल जेल और पच्चीस करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून भले कितना कड़ा क्यों न हो, उससे ज्यादा जरूरी है ऐसे अपराधियों को संरक्षण मिलना बंद हो।
Date:31-07-19
Big data, big responsibility
The government must address concerns over privacy and secrecy of data
Varad Pande & Subhashish Bhadra , [ The writers work at Omidyar Network India, an investment firm focussed on social impact through equity investments and grants, with an emphasis on technology.]
Data, data everywhere, and everyone is taking notice. Not just tech companies and start-ups, but even governments are seeking to utilise the enormous amount of data being generated by the country’s epochal transition to a “Digital India”. The Niti Aayog has laid out a vision for making available anonymised data across sectors. The Economic Survey 2018-19 dedicated an entire chapter to the topic of data — “of the people, by the people, for the people” — making a bold call to harness data as a “public good” in the service of the people.
We welcome this conversation and concur with the idea that governments should harness data and digital platforms to enable more efficient service delivery, product innovation and evidence-based policy-making. But we also believe that with big data comes big responsibility. As demonstrated by Cambridge Analytica and numerous other data breaches, poorly designed systems create risks for individuals, businesses and governments.
One “big idea” that the Survey discusses at length is the creation of a centralised welfare database of citizens that links different government-held data repositories about citizens. The sharing of information, facilitated by this database, can improve welfare delivery, empower citizens with information and “democratise” data. Many states have already taken steps in this direction through the creation of massive databases of information on every resident.
While this is a bold idea, we believe there is much to be cautious about as we commence on the collection and use of data at scale as it can lead to loss of personal data, both intentional and unintentional. For example, recently, the Andhra Pradesh government websites publicly displayed the Aadhaar number of women, their reproductive history, whether they had an abortion and so on. Another website exposed the name and number of every person who purchased medicines from government-run stores, including those buying pills for erectile dysfunction.
Whether or not one believes that Indians care about privacy in general, it is obvious that no Indian would want such information to be publicly available. Researchers at CGAP, Dalberg and Dvara Research spoke to ordinary Indians across India and found overwhelming public concern about the security of the data they share with banks, hospitals and other institutions. An individual’s lack of control over data should therefore not be misinterpreted as indifference. The government must design the proposed databases in ways that allow anonymised personal data to serve its highest purpose, while protecting an individual’s agency over data.
The Survey rightly acknowledges the importance of protecting personal information and proposes an architecture that relies on obtaining individual “consent”. But evidence shows that “consent”, while noble in theory, is deeply flawed in practice. A recent survey by researchers at the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) shows that even English-speaking postgraduate law students struggle to understand the privacy policies before clicking “I Agree”. Therefore, any large-scale data collection must be preceded by extensive on-ground research on how consent can be made meaningful to the individual.
And we need to go beyond consent. Consent must be supplemented with a full range of individual data rights, including the right to delete one’s data. Any data should be subject to what lawyers call “collection limitation”, which means that a service provider should only collect minimal personal data that is proportionate to the stated purpose.
The databases should be designed in a manner that a department is not able to see the data that it does not need, irrespective of whether citizens give their consent or not. For example, the Ministry of Chemicals and Fertilisers does not need to have access to an individual’s medical records. Access to each additional data field should be carefully evaluated.
The Survey’s emphasis on data security and encryption is encouraging. However, encryption is not a silver bullet. The government should implement bolder technical safeguards. One such feature is decentralised storage of data — for example in the individual’s personal device — rather than in a central database. Another is anonymisation at source, wherein the data is stripped of any personal information as soon as it is created. These will prevent the creation of data honeypots that can be attacked by hackers or breached accidentally. In addition, research shows that changing the default option — asking people if they want to “opt-in” to (as against “opt-out” of) data sharing requests can make a big difference to how much data gets shared.
And finally, citizens must have a time-bound and easily-accessible recourse to any data breaches or harms. They must be able to reach out to an adjudicatory body through multiple offline and online modes. This body must be empowered to penalise both public and private bodies that use the databases, and redress must be speedy.
India stands at the cusp of a major opportunity, one where data and digital platforms can become an enabler of a meaningful life for every Indian. This is also the opportunity for India to become a global leader and present a new approach that other countries can emulate. But to achieve this, the boldness of our vision must be tempered with a thoughtfulness of approach. Maximising public good but also safeguarding against harm must be the mantra for the new digital India.
Date:31-07-19
Call of the Tiger
Growing tiger numbers point to the urgency of devising conservation models that also work outside protected areas.
Editorial
The report of the tiger census released on Monday showcases a significant achievement for the country’s conservation efforts. India is now home to 2,967 tigers. The last tiger audit in 2014 had counted 2,226 tigers. Even more remarkable is the fact that the latest census shows that the tiger population has increased by more than 100 per cent from 2006, when the numbers of the big cat had hit an all-time low of 1,411 — the animal had been completely wiped out from some reserves such as Sariska in Rajasthan.
The tiger is at the top of the food chain in several ecosystems and its conservation is important to ensure the health of these habitats. A steep fall in the tiger population could lead to a rise in the herbivore population, which could destroy forests by feeding on trees and plants. That is why the decline in tiger numbers in 2005-2006 rang alarm bells amongst wildlife scientists and conservationists, prompting the government to form a Tiger Task Force, and tighten protection measures. The number of tiger reserves has gone up from 28 in 2006 to 50 in 2018. Healthy increases in the population of tigers in these reserves have led to migration outside these protected areas. Several studies have shown that 25 to 30 per cent of the country’s tigers now live outside the core area of national parks.
There is, however, a flip side to the increase in the tiger population. As the animals spill out of protected areas, their proximity to human habitats increases. And, when humans and tigers come face to face, the big cats often pose serious threats to humans and their livestock. There have been several reports of human-tiger conflict in the past five years. Last week, about 250-km from Lucknow, villagers beat to death a mature tigress who had strayed from the Pilibhit Tiger Reserve. The animal had reportedly attacked people, who were working in fields. And, last year, the forest department in Maharashtra’s Yavatmal district gunned down a tigress that had killed at least six people. These incidents point to a new conservation challenge: Devising wildlife protection models that work outside the tiger reserves. Today, several corridors that link tiger reserves are sites of infrastructure projects. In fact, on Monday, the Supreme Court quashed the Uttarakhand government’s proposal for a road on a corridor between the Rajaji Tiger Reserve and the Corbett Tiger Reserve. Sustaining the country’s tiger population will, therefore, require a deft balancing of the imperative of conservation with the needs of local people and the demands of infrastructure development.