10-11-2023 (Important News Clippings)
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Date:10-11-23
Judges, Please Note
CJI’s point that contempt law does not disallow fair criticism of judgments should be heeded by all courts
TOI Editorials
CJI Chandrachud, in an interview to TOI, said the powers of constitutional courts to punish for contempt exist to safeguard their operation and not to protect judges from criticism. He’s done well to amplify the legal position in India. Well-meaning criticism of a judgment is not tantamount to undermining the judiciary as an institution. The law, in fact, permits such criticism. Articles 129 and 215 of the Constitution empower the Supreme Court and high courts respectively to punish for contempt. The procedure to operationalise it was enacted in the Contempt of Courts Act, 1971. None of them prohibits criticism of a judgment. Indeed, this was reiterated by SC in a 2020 judgment where it said that fair criticism of a judgment is permissible in law. Given the legal position, the essential part of the issue is the question if contempt cases are invoked far too liberally. A Law Commission report on the subject in April 2018 showed that 568 criminal contempt cases and 96,310 civil cases were pending in high courts. The SC itself on April 10, 2018 had 683 civil contempt cases and 15 criminal contempt cases pending.
The Law Commission recommended leaving the legislation intact as narrowing of definitions could limit the power of high courts to punish contempt of subordinate courts. CJI’s emphasis on the narrow use of the power to punish for contempt is important because the power is essentially meant to ensure smooth functioning of the judicial system. This mainly relates to wilful disobedience of court orders or disruption of proceedings. CJI also told TOI SC intends to launch a newsletter to communicate directly with the people. This is particularly welcome given the amount of disinformation in social media. Transparency and communication are good antidotes to malice.
Date:10-11-23
Tell Bosses, Not Workers
NRN’s 70-hour workweek thesis ignores the vital role of capital in labour productivity. Govts, industry leaders need to invest heavily in sectors with high employment intensity
Arvind Panagariya, [ The writer is professor, Columbia University ]
A recent interview with the vete- ran entrepreneur NR Narayana Murthy has triggered an intense debate on whether Indian workers should switch to a longer, 70-hour workweek. Most commentators have, however, neglected to take into consideration the totality of what Murthy said.
Taking some liberty to paraphrase him, Murthy made three main points. First, worker productivity, meaning value added per worker, is among the lowest in India and is in urgent need of improvement. Second, the surest path to raising worker productivity is a longer workweek, which, in turn, requires a change in work culture. To this end, our leaders, especially corporate leaders, must tell our youngsters that with the opportunity knocking on India’s door, it is time for us to work very hard. Finally, because youngsters form a significant majority of the workforce, they are critical to this transformation.
The first and last of these points are hardly controversial. All empirical evidence points to low worker productivity in India, a phenomenon I have often described as underemployment. Overcoming it is the central problem India must solve to transform. And if raising productivity requires a longer workweek, given the high proportion of the youth in the workforce, there is no game without them embracing it.
The second point requires closer scrutiny. Are longer work-hours the right starting point to improve productivity? Can work culture be changed? Can exhortations by political and corporate leaders deliver such a change? If not, what other alternatives exist?
Murthy is most surely right about the link between productivity and work culture and the possibility of a change in the latter. The experience of Japan best illustrates it. Numerous early 20th century visitors to the country had described its workers as lazy. For example, in a report Japanese factories submitted to the Japanese government in 1915, the Australian commissioner Alex- ander Browne described them thus, “No doubt they are low paid but the return (productivity) is equally so; to see your men at work made me feel that you are a very satisfied, easy-going race who reckon time is no object. When I spoke to some managers, they informed me that it was im- possible to change the habits of national heritage.” Yet, within a few decades, Japanese workers had discarded their “national heritage” and begun turning their country into what became the world’s first economic miracle.
By the early 1960s, South Korean workers, whom the famous Fabian socialist Beatrice Webb had described as “lazy and religion-less savages” during her 1911-12 visit to Asia, had joined their Japanese counterparts in launching what came to be known as the Korean miracle. By the second half of the 1970s, their hard work had made Korean products so ubiquitous around the globe that, in its June 6, 1977 Asian edition, Newsweek magazine published a cover story titled, “The Koreans are Coming!” In parallel, Taiwan and Singapore underwent a similar transformation, and China followed suit two decades later.
How did the lazy Japanese and South Korean workers turn into such hard-working and industrious powerhouses? Here, I part company with Murthy. Instead of exhortations, it was the underlying incentives that transformed them. Productivity growth led rather than followed the transformation of work culture.
If corporate India genuinely wants workers to work longer hours, it will need to create high- productivity jobs for them. With 45% of India’s workers in agriculture and another 40% in enterprises employing nine or fewer workers, high-productivity jobs with commensurately high wages are scarce. Given the minuscule amount of capital as well as tiny plots of land in the case of most farmers available to them, these workers can generate no more than a small additional output by working extra hours. In the economist’s jargon, with little capital and land to work on, the marginal product of labour is too small to convince workers to work harder.
The tragedy of India has been that it has invested nearly all its capital in sectors that employ very few workers, especially of the low- skill variety. Corporate India employs no more than 7-8% of the workforce. This has left the vast majority of workers with, at best, tiny amounts of capital to work with.
No one flagged this problem better than the great economist Milton Friedman as far back as 1955 in his commentary on the foundational second five-year plan. Prime Minister Jawaharlal Nehru had proposed to put nearly all of India’s meagre capital at the time into three steel mills and other heavy industries while leaving the cottage and village enterprises to employ nearly all non-agricultural labour but no capital to produce the light consumer goods. “This policy”, wrote Friedman prophetically, “threatens an inefficient use of capital at the one extreme by combining it with too little labour and an inefficient use of labour at the other extreme by combining it with too little capital.”
Though the reforms of the last 30 years have helped, this problem remains at the heart of low worker productivity. The greatest service that corporate leaders can render is to partially reallocate their capital into sectors that employ many more workers per unit of capital than currently. Higher worker productivity and longer workweek will automatically follow.
Date:10-11-23
दागी जनप्रतिनिधित्व
संपादकीय
यह स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा शीघ्र किए जाने के निर्देश देते हुए उच्च न्यायालयों से यह भी कहा कि वे ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ गठित करें। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और साथ ही न्याय के प्रति आम लोगों के भरोसे को बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य है कि अपराध में लिप्त होने के आरोप का सामना कर रहे सांसदों एवं विधायकों के मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र किया जाए। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि विशेष एमपी-एमएलए अदालतों का गठन किए जाने के बाद भी दागी जनप्रतिनिधियों के मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। लगभग एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूदा एवं पूर्व सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या पांच हजार से अधिक बताई गई थी। यह आंकड़ा इस बात को भी इंगित कर रहा था कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एमपी-एमएलए अदालतें तेजी से मामलों का निष्पादन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे मामले इसलिए भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल दागी छवि वाले नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके पास यह तर्क होता है कि दोष सिद्ध न होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इस तर्क को पूरी तौर पर अमान्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस तर्क की आड़ लेकर राजनीतिक दल गंभीर अपराधों में लिप्त होने के आरोपित नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारते रहते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे अनेक नेता जाति, मजहब की राजनीति या फिर धनबल-बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने में सफल रहते हैं।
इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि विधानमंडलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे नेताओं की संख्या बढ़ती चली जाए। जब दागी छवि या फिर आपराधिक अतीत वाले नेता चुनाव मैदान में उतरते हैं तो न केवल राजनीति के अपराधीकरण को बल मिलता है, बल्कि भले लोग राजनीति में प्रवेश करने से हिचकते भी हैं। इसी के साथ आम लोगों का मनोबल भी गिरता है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि राजनीति ऐसे लोगों को प्रश्रय देती है, जो विधि के शासन का निरादर करते हैं। दागी छवि वाले जनप्रतिनिधि राजनीति को साफ-सुथरा करने में बाधक बनने के साथ ही कानून के शासन का उपहास उड़ाने का भी काम करते हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था करे, जिससे जनप्रतिनिधियों के मामलों का निपटारा एक तय अवधि में हो सके। चुनाव आयोग एक लंबे समय से यह कह रहा है कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाने से रोका जाए, जो संगीन आरोपों का सामना कर रहे हों और जिनके मामलों में आरोप पत्र दायर हो चुका हो, लेकिन राजनीतिक दल इस पर विचार करने को तैयार नहीं।
Date:10-11-23
अभिशाप न बनने पाए वृद्धावस्था
डॉ. मनीष कुमार चौधरी, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कालेज में सहायक प्रोफेसर हैं )
हाल में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023 का आकलन है कि देश में बुजुर्गों यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की आबादी का हिस्सा वर्ष 2021 में 10.1 प्रतिशत से बढ़कर 2036 में 15 प्रतिशत और 2050 में 20.8 प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार वर्ष 2050 तक संपूर्ण विश्व में प्रत्येक छह लोगों में से एक भारत का निवासी होगा तथा चीन एकमात्र ऐसा देश होगा, जहां सबसे अधिक संख्या में बुजुर्ग होंगे। अभी दुनिया में पांच ऐसे देश हैं, जहा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या सर्वाधिक है। जापान में बुजुर्गों की संख्या 29.1 प्रतिशत, इटली में 24.5 प्रतिशत, फिनलैंड में 23.6 प्रतिशत, पुर्तगाल एवं ग्रीस में 21 प्रतिशत है। जापान दुनिया का इकलौता देश है, जहां बुजुर्गों के लिए अलग से मिनिस्ट्री आफ लोनलीनेस है। वहां 10 प्रतिशत से अधिक आबादी 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की है।
वृद्धावस्था मानवीय जीवन की अनिवार्य परिणति है। बढ़ती हुई वृद्धों की आबादी का सूक्ष्म तथा स्थूल, दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण अर्थ है। इसके बहुतेरे गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक संकेत हैं। आबादी की प्रौढ़ता का मुद्दा केवल वृद्धजनों से नहीं, बल्कि आबादी के हर वर्ग से है। वृद्ध जीवन की प्रक्रिया का असर हर सामाजिक समुदाय और समाज के प्रत्येक संबंध पर पड़ता है। जीवन की औसत आयु में वृद्धि के कारण वृद्धों की आबादी का बढ़ना एक वैश्विक परिदृश्य है, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में भी यह उभरती हुई समस्या है। भारत बहुलतावादी देश है। इसलिए यहां वृद्धों की समस्याएं भी विविधताओं से भरी हैं। संस्कृति, भाषा, आर्थिक स्थिति, जीवन प्रणाली, गांव, नगर, जाति, वर्ग, लिंग, रहन-सहन, रूढ़ियां आदि की भिन्नताएं वृद्ध जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती हैं। भारत में वृद्धों की बढ़ती आबादी के साथ उनसे जुड़ी कुछ गंभीर पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं से आज हम सब लड़ रहे हैं। वृद्धावस्था एक सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में मौजूद है। वृद्धों की सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है। इस अकेलेपन के साथ भावनात्मक लगाव की कमी समस्या को और भी जटिल बना देता है।
एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 30 से 50 प्रतिशत बुजुर्गों में ऐसे लक्षण देखे गए, जो उन्हें अवसाद का शिकार बनाते हैं। अवसाद का गरीबी, खराब स्वास्थ्य और अकेलेपन से गहरा संबंध है। कभी-कभी वृद्ध व्यक्ति बुजुर्गियत को स्वीकार न कर विद्रोही तेवर अख्तियार कर बुढ़ापे को सामाजिक कलंक मान लेता है। अवकाश प्राप्ति, विधवा या विधुर, अलगाव, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, पदेन शक्ति की कमी, नाते-रिश्तेदारों में सामाजिक सहारे का अभाव, अव्यवस्था, विस्थापन, अपर्याप्त पारिवारिक समर्थन तथा देख-रेख करने वालों का अभाव आदि बुढ़ापे में सामाजिक बीमारी के सामान्य अंग हैं। वैसे तो भारतीय समाज में वृद्धों को पारंपरिक रूप से उच्च सामाजिक मान-मर्यादा मिलती है। शादी-विवाह, शिक्षा, आर्थिक मुद्दे आदि महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय ली जाती है, लेकिन समाज के आधुनिकीकरण के कारण यह स्थिति तेजी से बदल रही है। परिवार के युवा अपने जीवन संघर्ष की राह चलते हुए शहरों की तरफ कूच कर जाते हैं, जिसके कारण परिवार के बुजुर्गों से अलग होना पड़ता है। युवाओं का शिक्षा या जीविका के लिए बड़े पैमाने पर शहरों में स्थानांतरण वृद्धों को बच्चों से मिलने वाले भावनात्मक सहारे से वंचित करता है। पीढ़ीगत वैचारिक अंतर भी पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य नहीं होने के बुनियादी कारण हैं, जिसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है।
भारत दुनिया में अपने संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए होम कर देता है, किंतु एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं या उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। जीवन की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? सफलता की अंधी दौड़ में हम सब बेतहाशा भाग रहे हैं। आखिर रुकने के बाद हमें मिलेगा क्या? बुजुर्गों के लिए परिवार का अर्थ आत्मीयता, घनिष्ठता एवं सुरक्षा है, जिसका विकल्प राज्य द्वारा उत्तम प्रयास, सुविधाएं एवं योजनाओं के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया है, जो वृद्धजनों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। वृद्धजनों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की कई लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। कई स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में सक्रिय और सार्थक पहल कर रहे हैं, लेकिन वृद्धजनों का सबसे सुरक्षित परिवेश संयुक्त परिवार है।
21वीं सदी को संयुक्त परिवार के विघटन की सदी के तौर पर भी जाना जाएगा। आज परिवार की संकल्पना ही बदल चुकी है। एकल परिवार की विसंगतियों का सबसे बड़ा दुख परिवार के बुजुर्गों को झेलना पड़ता है। परिवार समाज की प्रथम इकाई होता है। परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य बनता है कि बुजुर्गों की देखभाल करे। बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक और गरिमामय वातावरण निर्मित करना परिवार, समाज और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्ग परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए किसी धरोहर से कम नहीं हैं। जीवन में बुजुर्गों की भूमिका सदैव रचनात्मक होती है। हमें अपने पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। पारिवारिक संस्था जितनी मजबूत होगी, वृद्धावस्था उतनी ही सुरक्षित होगी। ऐसा करके ही हम वृद्धावस्था को अभिशाप बनने से बचा सकते हैं।
Date:10-11-23
कैसे हल होगी गरीबी की नई पहेली?
ए के भट्टाचार्य
पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए कुछ राज्यों में पहले दौर का मतदान मंगलवार 7 नवंबर को संपन्न हो गया। आगामी 17, 23 और 30 नवंबर को तीन और चरणों में मतदान होंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की कुल 679 विधानसभा सीटों के लिए विजेताओं का निर्णय होगा। यह बात समझी जा सकती है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान के दौरान तमाम वादे किए हैं। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सप्ताह एक ऐसा वादा किया जो अपनी अपील और असर में अन्य सभी वादों पर भारी है।
मोदी ने 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना पांच और वर्षों तक जारी रखेगी। यह शायद हाल के वर्षों किसी पार्टी द्वारा घोषित सबसे बड़ा चुनावी लाभ है। देश की 57 फीसदी आबादी इस नि:शुल्क खाद्यान्न योजना के अधीन आती है। इसे एक-दो नहीं बल्कि पांच साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। योजना की मौजूदा सालाना लागत करीब दो लाख करोड़ रुपये है और अगले पांच सालों में इसमें इजाफा होना चाहिए। याद कीजिए इससे पहले कब इतनी लागत वाली नि:शुल्क योजना की घोषणा की गई थी और वह भी पांच सालों के लिए?
परंतु सरकारी वित्त तथा अर्थव्यवस्था पर इसके असर का आकलन करने के पहले बेहतर होगा कि हम उस संदर्भ को देखें जिसमें इस योजना की घोषणा की गई थी। सरकार ने 23 दिसंबर, 2022 को दो अहम निर्णय लिए: पीएमजीकेएवाई के अधीन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण को बंद करना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण करना। दोनों योजनाओं के तहत करीब 81 करोड़ लाभार्थी थे। पीएमजीकेएवाई के अधीन अप्रैल 2020 में कोविड महामारी के दौर में खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया था। इसके तहत हर लाभार्थी को पांच किलो नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इनमें से प्रत्येक को एक से तीन रुपये प्रति किलो की भारी सब्सिडी पर गेहूं, चावल तथा अन्य अनाज दिए जा रहे हैं।
सरकार ने पीएमजीकेएवाई का पीडीएस में विलय कर दिया। जहां तक 81 करोड़ लाभार्थियों की बात है तो उन्हें पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न मिलना बंद हो गया लेकिन पीडीएस के तहत वे नि:शुल्क खाद्यान्न पाने लगे। इस प्रक्रिया में ऐसा लगा मानो सरकार ने एक तीर से दो निशाने लगाए। सरकार ने खुद को पीएमजीकेएआई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी से दूर कर लिया। परंतु पीडीएस के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के कारण खाद्य सब्सिडी पर सालाना 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा और कुल सब्सिडी बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये के पार चली गई।
चूंकि नि:शुल्क पीडीएस अनाज योजना केवल 31 दिसंबर, 2023 तक के लिए घोषित की गई थी इसलिए वित्त मंत्रालय ने भी राहत की सांस ली होगी कि ऐसी नि:शुल्क योजनाओं की अवधि सुनिश्चित हो रही है। उसे यह भी लगा होगा कि 2023-24 के आखिरी तीन महीनों में लाभार्थियों से केंद्रीय निर्गम मूल्य की वसूली आरंभ हो जाएगी। अब ये उम्मीदें टूट चुकी हैं और उन आशंकाओं की पुष्टि हुई है कि एक बार घोषित होने के बाद ये योजनाएं बंद नहीं होतीं।
इनकी लागत क्या होगी? पहला, सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल वर्तमान आकलन के मुताबिक दो लाख करोड़ रुपये हो सकता है लेकिन यह लागत आगे चलकर बढ़ेगी। फिलहाल भारतीय खाद्य निगम को गेहूं और चावल पर क्रमश: 27 रुपये प्रति किलोग्राम और 39 रुपये प्रति किलोग्राम का आर्थिक बोझ वहन करना पड़ रहा है। आर्थिक लागत में किसानों को चुकता की जाने वाली न्यूनतम समर्थन कीमत और भंडारण तथा परिवहन सहित अन्य व्यय शामिल हैं। 81 करोड़ लाभार्थियों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य की बात करें तो गेहूं के लिए वह दो रुपये प्रति किलोग्राम, चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलोग्राम तथा मोटे अनाज के लिए मात्र एक रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें आखिरी संशोधन 2013 में हुआ था और अभी हाल तक माना जा रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे के साथ इसे भी बढ़ाया जाएगा। परंतु इजाफा तो दूर इन्हें तो समाप्त ही कर दिया गया।
दूसरी ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का दबाव भी कम नहीं होगा और सालाना औसतन 7.8 से 8 करोड़ टन गेहूं और चावल खरीदने में भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत बढ़ती जाएगी। पीडीएस के तहत वितरण के लिए सालाना जहां 5 से 6 करोड़ टन खाद्यान्न की जरूरत है, वहीं एफसीआई अधिक खरीद करता है ताकि आपूर्ति में कमी न आए। आने वाले वर्षों में यह दबाव कम होता नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में खाद्य सब्सिडी बिल में इजाफा ही होगा।
यकीनन गरीब अथवा आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे लोगों को यह सुविधा देने में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन विस्तारित नि:शुल्क खाद्यान्न योजना 81 करोड़ लोगों से संबंधित है यानी आबादी का 57 फीसदी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का स्तर मापने की सीमा 2.15 डॉलर प्रति दिन है और इसके आधार पर भारत में गरीबी का स्तर 2011 के 22.5 फीसदी की तुलना में 2019 में 10 फीसदी घटा। कोविड के बाद इसमें कुछ इजाफा हुआ होगा परंतु वह ऐसे स्तर तक नहीं बढ़ा जहां नि:शुल्क खाद्यान्न योजना को देश की आधी आबादी के लिए लागू करना पड़े। इसी तरह भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक अनुमानों के मुताबिक देश की आबादी का 16 फीसदी हिस्सा 2021 में बहुआयामी गरीबी का शिकार था और 18.7 फीसदी अतिरिक्त आबादी इसके खतरे में थी।
ऐसे में सरकार को देश की आधी से अधिक आबादी के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न योजना की अवधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या यह कल्याण योजना को गलत तरीके से लक्षित करने का उदाहरण है या फिर यह सरकार की चुनावी लाभ सुनिश्चित करने की कोशिश की वजह से है? चाहे जो भी हो तात्कालिक आवश्यकता यह है कि लाभार्थियों की संख्या को नए सिरे से परिभाषित किया जाए और पता लगाया जाए कि वास्तव में किन लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न की आवश्यकता है।
यह संभव है कि आबादी के कुछ हिस्से को अभी भी रियायती दर पर खाद्यान्न की आवश्यकता हो लेकिन तब सरकार खाद्यान्न के केंद्रीय निर्गम मूल्य में समुचित संशोधन कर सकती है क्योंकि ये कीमतें एक दशक पहले निर्धारित की गई थीं। ऐसा करने से सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल भी उतना बड़ा बोझ नहीं रह जाएगा।
यहां एक और गंभीर मसला है जिस पर नीति निर्माताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि इस विषय पर आंकड़े नहीं हैं लेकिन प्रमाण यही बताते हैं कि लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता का बड़ा हिस्सा लीक हो जाता है। कई लाभार्थियों को पूरी मात्रा में अनाज नहीं मिलता क्योंकि बिचौलिये उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना सराहनीय लक्ष्य है लेकिन इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। ऐसे में जरूरतमंदों तक प्रत्यक्ष नकद सहायता पहुंचना अधिक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। यह राशि सरकार द्वारा खरीद पर व्यय की जाने वाली लागत के बराबर हो सकती है। इससे एफसीआई का खरीद संबंधी आवंटन भी कम होगा जो एक और किफायत साबित होगा।
Date:10-11-23
सुनवाई की गति
संपादकीय
संसद और विधानसभाओं को आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों से मुक्त करने के लिए बातें करने में शायद ही कभी कमी की गई हो, मगर जमीनी स्तर पर क्या किया गया है, वह विधायिका में ऐसे प्रतिनिधियों की मौजूदगी से पता चलता है। हालत यह है कि ऐसे नुमाइंदों पर जो मुकदमे चलते रहते हैं, उनकी सुनवाई की रफ्तार भी ऐसी होती है कि वर्षों तक उनके सांसद या विधायक बने रहने की स्थिति पर आंच नहीं आती। ऐसे दागी जनप्रतिनिधियों के मुकदमों के निपटारे को लेकर अक्सर सवाल उठने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन सकी है। हालांकि इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय पहले भी चिंता जता चुका है, मगर गुरुवार को अदालत ने फिर इसे लेकर सख्त रुख अख्तियार किया और सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले के जल्द निपटारे पर कई दिशानिर्देश जारी किए। यों शीर्ष अदालत ने निचली अदालतों को एक जैसा दिशानिर्देश देने को मुश्किल बताया, लेकिन यह साफ कहा कि ऐसे मामलों के लिए उच्च न्यायालयों में एक विशेष पीठ गठित की जाए; निचली अदालतें सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान लें।
दरअसल, ऐसे ज्यादातर मामलों में लेटलतीफी देखी जाती रही है और कई बार इसका मजबूत कारण नहीं होता है इच्छाशक्ति के अभाव में मुकदमे लंबे समय तक लटकते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट आपराधिक मामलों में सांसदों-विधायकों के खिलाफ मुकदमों की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए विशेष निचली अदालतों को बुला सकते हैं। इसके अलावा, केवल दुर्लभ कारणों को छोड़ कर संसद सदस्यों, विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी। इस क्रम में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कहा जा सकता है कि इस समस्या को लेकर लंबे समय से सिर्फ चिंता जताने से आगे अब सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश समाधान की ओर बढ़ते कदम हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और संबंधित महकमे इन दिशानिर्देशों पर अमल के लिए कितनी इच्छाशक्ति रखते हैं अपराध की दुनिया से चल कर संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले लोगों की वजह से समूची व्यवस्था के दूषित होने को लेकर जताई जाने वाली चिंता के समांतर एक सवाल यह है कि इस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या किया जा रहा है।
देश की राजनीति में हाथ आजमा कर संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के आंकड़े अक्सर सामने आते रहते हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स यानी एडीआर ने अपनी एक रपट में बताया था कि करीब चालीस फीसद मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप वाले मामलों की संख्या पच्चीस फीसद है। उच्चतम न्यायालय की ताजा सख्ती के बाद अगर कोई ठोस पहलकदमी होती है, एक व्यवस्था बनती है तो इनसे संबंधित मुकदमों का त्वरित निपटारा हो सकता है। मगर सवाल है कि अपराधों में लिप्त रहने के स्पष्ट आरोपों के बावजूद सांसद या विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत से संबंधित नियम-कायदों के रहते इस समस्या से कैसे पार पाया जा सकेगा। हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के कई आरोपी बाकायदा किसी मुख्यधारा की पार्टी से टिकट लेते हैं, नामांकन के दौरान स्पष्ट घोषणा के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग तक की ओर से रोका नहीं जा पाता। जाहिर है, आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर स्पष्ट नियम-कायदे तय किए बिना संसद और विधानसभाओं को दागी नुमाइंदों से मुक्त करना मुश्किल बना रहेगा।
Date:10-11-23
नेताओं के साथ न्याय
संपादकीय
सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय का नया निर्देश सुखद और स्वागतयोग्य है। न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करने का निर्देश भी दिया है। अदालतों से कहा गया है कि दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर ऐसे मुकदमों की कार्यवाही कतई स्थगित न करें। न्यायालय का यह निर्देश उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों व विशेष न्यायालयों के लिए आया है। इन्हीं अदालतों में जन-प्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई होती है और यह बहुत दुखद है कि सुनवाई पूरी होने में वर्षों लग जाते हैं। भ्रष्टाचार या अपराध करने वाले प्रतिनिधि भी सुस्त अदालती कार्यवाही के चलते बार-बार चुनाव जीतते रहते हैं और सदनों में आते रहते हैं। ऐसा लगता है, ज्यादातर न्यायमूर्ति आमतौर पर नेताओं के खिलाफ चलने वाले मामलों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। ऐसे में, उनके खिलाफ चलने वाले गंभीर मामलों की चर्चा समाज में जरूरत से कम होती है। अगर अदालतें उच्च स्तर पर अपराध के खिलाफ पूरी तरह सजग रहें, तो राजनीति का दामन निश्चित रूप से ज्यादा स्वच्छ हो सकेगा।
देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा जारी निर्देश की रोशनी में पूरी न्यायपालिका बिरादरी को सक्रिय हो जाना चाहिए। नेताओं के खिलाफ शिकायत करने वालों की पीड़ा को समझना जरूरी है। सुनवाई में ज्यादा समय लगता है, तो शिकायत करने वाले को ज्यादा भय व तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अनेक मामलों में इतनी देरी हो जाती है कि सुनवाई और फैसले का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। अनेक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के अभाव में शिकायत की फाइलें भी आलमारियों में खो जाती हैं। अगर न्यायाधीश सांसदों और विधायकों के मामलों का स्वत संज्ञान लेने लगेंगे, तो वाकई देश में न्याय वितरण में यथोचित तेजी आएगी। ऐसे मामलों को न्यायालयों की वेबसाइट पर भी अलग से रेखांकित किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि किसके खिलाफ किस मामले में कब मुकदमा दर्ज हुआ और सुनवाई की क्या स्थिति है। सुनवाई में क्यों समय लग रहा है, स्पष्ट होना चाहिए। किसी मामले में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है, तो लोगों को इसका भी पता चलना चाहिए।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के ये निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आए हैं। 14 नवंबर, 2022 की एमिकस क्यूरी की नवीनतम रिपोर्टों में से एक के मुताबिक, वर्तमान व पूर्व सांसदों-विधायकों के खिलाफ 5,175 मामले दर्ज हैं और इनमें से 2,116 आपराधिक मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। यह बताने की जरूरत नहीं कि नेताओं के खिलाफ मामले घटने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। यह कानून के प्रति भय का अभाव है या सेवा में ईमानदारी का टोटा, स्वयं नेताओं को यह जरूर सोचना चाहिए। अंतत राजनीति में अपराध में होने वाली वृद्धि स्वयं नेताओं पर सर्वाधिक भारी पड़ने वाली है। बुनियादी रूप से गांव या कस्बों में जिस तरह की राजनीति होती है, उसी के लक्षण प्रदेश या देश स्तरीय राजनीति में उभरते हैं। मतलब, राजनीतिक सुधार के लिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर रोकथाम और त्वरित न्याय के उपाय करने पड़ेंगे, ताकि कोई दागदार नेता कभी विधानसभा या संसद में न रहे।