07-11-2023 (Important News Clippings)
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Date:07-11-23
Raise The Bar
In praising Madras HC judge, CJI has hopefully motivated trial court & HC judges to be more courageous
TOI Editorials
CJI Chandrachud’s high praise on Monday for Justice Anand Venkatesh of Madras HC should encourage high court and trial court judges to be less apprehensive about ruling on cases involving alleged corruption by legislators. As portfolio judge for all Tamil Nadu courts that handle cases against MPs and MLAs, Justice Venkatesh in suo motu actions in August nixed a series of acquittals and discharges by trial courts in cases involving state ministers and MLAs. CJI’s statement “Thank god we have judges such as Justice Venkatesh in the system”, was equally a criticism of the alleged political-judiciary nexus within the “system”. K Ponmudi, one of the politicians against whom cases were restored, had moved SC against the reversal of his acquittal. That’s the petition the CJI-led bench was hearing. SC returned Ponmudi’s case to Madras HC, also taking issue with the transfer of the sitting minister’s case to a different court. “How does Chief Justice have the power to transfer trial from one district to another?” Justice Venkatesh in August called the transfer “a calculated attempt to manipulate and subvert the criminal justice system”.
In his order, Justice Venkatesh had detailed that by law and by convention, a chief justice did not have the “administrative power to transfer a criminal case pending in a district court to another district. No such power exists or has been shown to exist.” The administrative approval for the transfer had been granted by three HC judges, including the chief justice. Transfers and appointments have been contentious issues for long. CJI has been focusing on fair process and procedure across the judiciary. The transfer of cases, and the transfer of judges in high courts, should remain in sharp focus.
Date:07-11-23
The stressful lives of students in Kota
A CSDS-Lokniti study shows that a majority of the students live alone, sleep less in order to study more, and feel homesick
Abhinav Pankaj Borbora is a researcher at CSDS, Sanjay Kumar is a Professor at CSDS, Suhas Palshikar taught political science at Savitribai Phule Pune University Pune and is chief editor of ‘Studies in Indian Politics’ and Jyoti Mishra is a researcher at CSDS
A typical image that people have of Kota is of students preparing for various entrance exams at one of its many coaching centres. Many think that the mentoring provided by these institutes goes a long way in helping students secure a place in top ranking engineering and medical colleges. It is perhaps because of this expectation and hope that an overwhelming 85% of students studying in Kota spend as long as six to seven hours in coaching centres every day (Table 1). This was one of the findings of a study conducted by Lokniti-Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) to understand the rigours of student life in Kota. This is the second data point of a three-part series. The first, titled ‘Who goes to Kota’s coaching classes and why’, was published on November 6.
The amount of time that students spend in coaching centres appears to be determined by the exam for which they are preparing. Among students appearing for JEE and NEET, over 80% reported that they spend six to seven hours daily at the coaching centre. Compare this to the 63% of students who spent as many hours studying for other exams.
Apart from attending classes, students also need to go to their coaching centres in order to appear for tests that are frequently conducted. With the goal of tracking students’ performance, most coaching centres hold at least one test every week. This has the potential of putting further pressure on them. However, more than half (54%) of the students in Kota said that these weekly tests are helpful for their preparations. One of every 10 students said they find weekly tests stressful and three of every 10 said that the time between tests should be longer than seven days (Table 2). To get some respite from such a hectic schedule, more than eight of every 10 students therefore felt that coaching centres should set one day every week for leisure activities.
For those studying in Kota’s coaching centres, the continuous cycle of classes and tests becomes a part of their life for an extensive period of time. At the time of this study, one-third of the students had been in Kota for about a year while another one-fourth for two years. A little over one-third of them said that they feel homesick often, while close to half said that they feel homesick from time to time (Table 3). Along with this, 19% of students admitted that they do not have friends in Kota with whom they can share their feelings when they feel low or demotivated. What is nonetheless heartening is that the majority of them have managed to find close friends after shifting to Kota.
During their time in Kota, only two of every 10 students said that they share accommodation with friends. An even lower number said that they stay with parents or siblings. Close to two-thirds of students live alone. The choice of living alone is most likely driven by a desire to have an environment where they can study with few distractions. Students who need to attempt more than once to clear their exams perhaps feel the need to have such a living space even more acutely. This could be the reason why among those who already sat for the exam once, 67% live alone. That figure climbs to 71% with regard to students who have made two attempts. In comparison, 63% live alone from among students who are yet to sit for the exam (Table 4).
Beside living alone and following a tight academic schedule, students also face discrimination of various kinds. This can significantly add to the pressure that students already feel owing to the expectation and desire to perform well. A considerable number of them complained about improper behaviour meted out to them due to their caste (21%) and economic situation (26%). Religious identity has been a source of discrimination for 17% of students. Out of them, just over one in five are Hindus while 34% are Muslims. What is more alarming is that nearly half the students (47%) said that they face discrimination over their academic performance.
In order to divert their attention from the daily pressure of classes and exams, the majority of the students (68%) talk to their families. Many tend to use social media or meet friends. Less than half (46%) said that they watch movies or listen to music every day. Only 26% turn to mediation or physical exercise to balance their daily study routine. An even smaller number take to reading that is not related to their syllabus. Fewer students are indulging in these activities not because they are disinterested, but perhaps because they just do not find the time.
Living for long under such a strict regime brings about significant lifestyle changes. Given the routine that they have to follow, the majority of students (50%) have started going to bed later since moving to Kota. At the same time, 32% said that they have started waking up earlier than they used to (Table 5a). They use the time gained from sleeping less to study more. Fifty-nine per cent of students now dedicate more time for self-study than they did before. As opposed to 23% whose meal intake has increased, nearly half the students (47%) said that they have started eating less after shifting to Kota (Table 5b). Thus, life at Kota is stressful and marked by considerable loneliness.
Date:07-11-23
फ्री राशन नहीं, आजीविका के समुचित साधन चाहिए
संपादकीय
सीएमआईई की ताजा रिपोर्ट में विगत अक्टूबर में बेरोजगारी दर (10.05%) पिछले 29 माह में सबसे ज्यादा रही। इसका मूल कारण था ग्रामीण भारत में काम देने वाली प्रक्रियाओं, उपक्रमों और प्रतिष्ठानों आर्थिक सुस्ती । यह स्थिति भयावह है और इससे ग्रामीण युवाओं में नाराजगी बढ़ सकती है। शायद यही कारण है कि पांच राज्यों के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने अगले पांच साल फ्री राशन जारी रखने का वादा किया। लेकिन कुछ हफ्ते पहले सरकारी एनएसओ की पीएलएफएस रिपोर्ट में बेरोजगारी दर मात्र 3.8 प्रतिशत बताई गई। इतना विरोधाभास इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मानदंडों के विपरीत एनएसओ ने अनपेड वर्कर्स (जिन्हें निश्चित मेहनताना नहीं मिलता) को ‘स्व-नियोजित’ वर्ग में जोड़ लिया था । सच्चाई यह है कि अनपेड वर्कर्स की संख्या पिछले पांच वर्षों में चार करोड़ से बढ़कर 9.50 करोड़ हो गई है। ग्रामीण भारत में मांग की कमी के चलते दुकानदार और ढाबे वाले भी अपने यहां से कम मजदूरी पाने वाले कामगारों को हटा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से वादा किया कि किसी भी गरीब के घर चूल्हा जलना बंद नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि क्यों देश में आज भी 80 करोड़ जरूरतमंदों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि पेट की भूख शांत कर सकें? और फिर अगर देश जीडीपी में नौ वर्षों में दसवें से पांचवें पर पहुंच गया है तो 80 करोड़ लोग आश्रित क्यों हैं? आधुनिक दौर में कल्याणकारी राज्य का काम अपरिहार्य रूप से ऐसी नीतियां बनाना है, जो केवल रोजगार ही नहीं उपलब्ध कराए बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर करे । विश्व हमें ‘गुरु’ तब मानेगा जब भीख के राशन से पेट पालने की जगह हर नागरिक शान से अपनी कमाई से जीवन-यापन करेगा और अपने परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य देगा ।
Date:07-11-23
पारदर्शिता की मांग करता चुनावी चंदा
प्रो. रसाल सिंह, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में प्रोफेसर हैं )
लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली में वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता एक अपरिहार्य आवश्यकता है। भारत में चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले विभिन्न दलों के अपारदर्शी और संदिग्ध लेन-देन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2017 में चुनावी बांड योजना का सूत्रपात किया गया, लेकिन अब यह व्यवस्था संदेह के घेरे में आ गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने चुनावी बांड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2023 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे का समग्र और विस्तृत विवरण प्रकाशित करने को कहा है। देश में चुनावी बांड योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे के लेन-देन में पारदर्शिता लाना और देश के राजनीतिक वित्तपोषण परिदृश्य को स्वच्छ बनाना था। चुनावी बांड व्यक्तियों और कंपनियों को यह सुविधा देते हैं कि वे गोपनीय ढंग से देश के राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। केवल वे राजनीतिक दल, जिन्होंने हालिया संपन्न राष्ट्रीय चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत मत हासिल किए हैं, इस प्रकार के बांड की प्राप्ति के पात्र हैं। 1,000 रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के इन बांडों को केवल एसबीआइ की निर्धारित शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। इन्हें खरीदने के लिए बैंक हस्तांतरण या इलेक्ट्रानिक भुगतान जैसी पहचान योग्य लेन-देन पद्धतियों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसमें दानकर्ताओं की पहचान गुप्त रखी जाती है। राजनीतिक दल 15 दिनों की निश्चित अवधि में बांड को गोपनीय ढंग से भुना सकते हैं और इस राशि का उपयोग चुनावी प्रचार अभियान आदि में कर सकते हैं। इन चुनावी बांडों की खरीद पर कोई संख्यात्मक सीमा निर्धारित नहीं है
चुनावी बांड योजना ने राजनीतिक दलों को तीन महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की हैं। पहली, आयकर अधिनियम-1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत चुनावी बांड से प्राप्त योगदान की सूचना देने या प्रकाशित करने की अनिवार्यता से मुक्ति। इससे पारदर्शिता न्यूनतम हो गई है। दूसरी, कंपनी अधिनियम-2013 के तहत कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान की ऊपरी सीमा की समाप्ति। इससे अनियंत्रित और असीमित वित्तीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तीसरी, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम-2010 के तहत विदेश से धन प्राप्ति के मामले में राजनीतिक दलों के लिए विशेष छूट का प्रविधान। इससे राजनीतिक दलों के नीति-निर्माण और निर्णय-प्रक्रिया में बाहरी प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की आशंका बढ़ गई है। आलोचकों के अनुसार गोपनीयता का प्रविधान मुख्यरूप से सत्तारूढ़ दल का हितसाधन करता है। चुनावी बांड का जारीकर्ता एसबीआइ एक सरकारी बैंक है। इससे सरकार द्वारा विपक्षी दलों को चंदा देने वालों की पहचान की आशंका बनी रहती है।
एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) संगठन के याचिकाकर्ता ने तीन बुनियादी आधारों पर चुनावी बांड योजना की संवैधानिकता को चुनौती दी है। पहला, जानकारी का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) में वर्णित है। हालांकि यह योजना चयनात्मक गोपनीयता को प्रश्रय देती है, जिसमें दान प्राप्तकर्ताओं को तो दानकर्ता की जानकारी होती है, लेकिन उसकी पहचान जनता से अप्रकट रहती है। दूसरा, यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इससे राजनीतिक दल आसानी से विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों आदि के लिए सख्त नियमावली और पाबंदियां हैं। तीसरा, यह व्यवस्था अनुचित प्रभाव, पक्षपात और प्रताड़ना की संभावना को बल देती है, क्योंकि कारपोरेट संगठन बड़े चंदे के जरिये सत्तारूढ़ दलों के साथ अनुकूलता बनाते हुए अपने पक्ष में नीति-निर्माण करा सकते हैं। इस व्यवस्था में धनी-मानी लोग निगरानी व्यवस्था से बचते हुए बिचौलियों के माध्यम से अनेक चुनावी बांड खरीद सकते हैं और राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकते हैं। निश्चय ही यह प्रभाव जनहित की कीमत पर व्यक्तिगत हितसाधन के लिए होगा।
राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनावी बांडों के माध्यम से प्राप्त समस्त दान राशि की सूचना चुनाव आयोग और जनता को अनिवार्यतः देने का प्रविधान किया जाना चाहिए। व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा चुनावी बांडों की खरीद की एक सीमा तय की जानी चाहिए, ताकि किसी भी एक दानदाता के अत्यधिक प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। बांडों की राशि को व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बांड की खरीद और नकदीकरण की निगरानी और तत्काल घोषणा के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन भी किया जा सकता है। दानराशि के उचित उपयोग की जांच के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्था द्वारा राजनीतिक दलों की नियमित लेखा-परीक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। चुनावी बांडों की प्रतिपूर्ति अवधि को सीमित करना भी अबाध और अपारदर्शी धन प्रवाह को रोक सकता है। चुनावी बांडों के माध्यम से विदेशी फंडिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ताकि आंतरिक नीति-निर्माण को बाह्य/विदेशी प्रभाव/दबाव से मुक्त रखा जा सके। निश्चित रूप से चुनावी प्रक्रिया की स्वच्छता और राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता का आपस में गहरा संबंध है। चुनाव में लगने वाला काला धन भ्रष्टाचार की जननी है। चुनाव, भ्रष्टाचार और कालेधन का विषैला चक्र है। इसे तोड़ना अति आवश्यक है। इसलिए चुनावों के लिए सार्वजनिक/सरकारी वित्तपोषण के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।
Date:07-11-23
सामाजिक न्याय की आड़ में हकीकत पर पर्दा डालना गलत
आर जगन्नाथन, ( लेखक स्वराज पत्रिका के संपादकीय सलाहकार हैं )
सामाजिक न्याय का झंडाबरदार बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई आपकी जवाबदेही तय नहीं करेगा और आपके सुझाए समाधान नाकाम रहने पर भी सवाल-जवाब नहीं करेगा। सामाजिक न्याय का विषय उठाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे ताकि किसी खास पक्ष या समूह की तरफ इनका झुकाव साबित हो जाए। बस इसके बाद अन्याय होने का ढोल पीटना है और इसे खत्म करने के लिए कुछ भिन्न समाधान रखना है। इतना भर करने से कोई भी सामाजिक न्याय का पक्षधर होने का चोला पहन सकता है। अगर कोई आपके सुझावों पर आपत्ति जताता है तो उसे जातिवादी, नस्लभेदी या पूर्वग्रह से ग्रसित व्यक्ति करार दिया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर आपके द्वारा सुझाए उपाय प्रभावी नहीं होंगे तब भी कोई आपसे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। आखिरकार, आपने आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो सामाजिक असंतुलन के खिलाफ आवाज उठाता है और एक उदार हृदय रखता है! चौथी बात यह कि अगर आपके सुझाव वर्षों के क्रियान्वयन के बाद भी कोई परिणाम नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए ‘तंत्रगत’ एवं ‘संरचनात्मक’ पहलुओं को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अब इन स्तरों पर सुधार के लिए तो और बड़े उपाय करने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात है कि अगर इन उपायों से सफलता मिलती है तो भी आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसका स्वरूप कैसा होगा। इस तरह सामाजिक न्याय के झंडाबरदार के रूप में आपका करियर सेवानिवृत्ति के बाद भी लंबा खिंच सकता है।
राहुल गांधी ने आंकड़ों के भंडार में से एक हिस्सा उठाया और कहा कि सरकार में 90 सचिवों में केवल तीन ही अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) से आते हैं। वह यह साबित करना चाह रहे हैं कि नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (जितनी बड़ी आबादी, उतना हक) का प्रावधान होना चाहिए। अगर उनका यह तर्क काम नहीं करेगा तो वह इसका ठीकरा अगड़ी जाति समूहों पर फोड़ देंगे और आरोप लगाएंगे कि वे ओबीसी की प्रगति की राह में बाधा बन रहे हैं। उनकी पार्टी के ही प्रवीण चक्रवर्ती ने ‘द इकनॉमिक टाइम्स’ में हाल में अपने एक लेख में तर्क दिया कि उद्योग जगत में निफ्टी 50, यूनिकॉर्न संस्थापकों और निदेशकों में 90 प्रतिशत से अधिक ‘विशिष्ट’ या ‘विशेष अधिकार प्राप्त’ जातियों से आते हैं, इसलिए भारतीय उद्योग जगत को जातिगत स्तर पर समानता लाने के उपाय करने चाहिए। चक्रवर्ती के कहने का अभिप्राय यह था कि भारतीय उद्योग जगत को न केवल उच्च प्रतिस्पर्धा, अधिक महंगे ऋण, वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में बाधा, ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं संचालन) चुनौतियों और महिला-पुरुष असमानता के साथ जातिगत विषयों से भी निपटना चाहिए। यह सोचने वाली बात है कि क्या सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले लोगों सुझाई गईं प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के बाद उद्योग जगत के पास कारोबार पर ध्यान देने का समय बच पाएगा। अगर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के पक्ष में सात दशकों तक तीन पीढ़ियों के शासनकाल में आरक्षण व्यवस्था (अफर्मेटिव ऐक्शन) से एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है जिसमें उन्हें अतिरिक्त कोटा की आवश्यकता नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आबादी के आधार पर ओबीसी को यह लाभ देने से उनका जीवन बेहतर हो जाएगा? अब समय आ गया है कि कोटा या आरक्षण की बात करने वाले इन लोगों से कुछ असहज प्रश्न किए जाएं।
पहला प्रश्न, अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही अंतिम लक्ष्य है तो यह समाधान राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर लागू क्यों नहीं हो सकता? दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रतिनिधित्व कम क्यों रहना चाहिए?
दूसरा, अगर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि जो राज्य परिवारों का आकार सीमित रखने में सफल रहा है उन्हें बेवजह दंडित नहीं किया जा सकता तो यह तर्क एससी एवं एसटी पर लागू क्यों नहीं हो सकता? देश की कुल आबादी में इन जातियों की संख्या बढ़ने के कारण विधानसभाओं में इनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर ऊंची जातियों ने परिवारों का आकार ओबीसी और एससी एवं एसटी की तुलना में छोटा रखा है तो उन्हें फिर किस बात का दंड मिलना चाहिए?
तीसरा प्रश्न, यह मान भी लिया जाए कि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर असंतुलन दूर करने के लिए कोटा एक समाधान है तो इसकी एक सीमा तो होनी चाहिए। यह 69 प्रतिशत, 75 प्रतिशत या 90 प्रतिशत होगी? हम कैसे जानेंगे कि यह व्यवस्था शर्तिया काम करेगी? क्या आरक्षण व्यवस्था को सदैव ही मेधा के ऊपर वरीयता दी जानी चाहिए?
चौथी बात, अगर पूरा ध्यान सामाजिक समूहों में मौजूदा रोजगारों का वितरण आनुपातिक आधार पर करने पर है तो कोटा किस तरह नए रोजगारों के सृजन पर असर डालेगा? जब विविधता लाने का दबाव कंपनी प्रबंधन के लिए सिर दर्द बन जाएगा तो कोई क्यों रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा? ऐसे में वे श्रम की जगह तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे ताकि कर्मचारियों की आंतरिक संरचना पर दिमाग खपाने के बजाय कारोबार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके?
पांचवां प्रश्न, क्या कोटा साइबर स्पेस, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, विशिष्ट सुविधाओं वाले स्वास्थ्य देखभाल खंड या हाइब्रिड युद्ध कला में असरदार होगा, जहां कुशल लोगों की जरूरत होती है? क्या सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करने वाले लोग हमें बताएंगे कि देश में अगर पर्याप्त संख्या में ओबीसी साइबर विशेषज्ञ नहीं हैं तो क्या उन्हें इन कार्यों में भी आरक्षण या कोटा का लाभ दिया जाना चाहिए?
छठा प्रश्न, जिन क्षेत्रों में कम हुनर चाहिए और जहां विभिन्न जाति समूहों के लोग आसानी से एक दूसरे की जगह ले सकते हैं तो वहां कोटे की क्या जरूरत है जब कुछ बुनियादी योग्यताओं वाले आवेदकों के बीच लॉटरी प्रणाली से ही बात बन जाएगी?
सातवां प्रश्न, राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण ऐसी क्या विशेष बात बताएगा जो एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं बता पाएगा? उदाहरण के लिए अगर यह दावा किया जाए कि कुछ समूह रोजगारों में कम प्रतिनिधित्व पा रहे हैं तो इसके बाद यह बात नहीं उठेगी कि इन समूहों में गरीब लोगों को तरजीह दी जाए? अगर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों के भीतर कमजोर लोगों को लाभ देने का जिक्र नहीं होगा तो संपन्न लोग बिना बेवजह कोटे का अनुचित लाभ लेंगे। हम यह क्यों मान लें कि हमें जाति से संबंधित संख्या या आंकड़ों का अनिवार्य रूप से पता लगाना चाहिए मगर किसी जाति में ही पिछड़े लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाए?
आठवीं बात, कोई भी जाति या यहां तक कि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हमें यह नहीं बता पाएगा कि क्यों कुछ लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो कुछ मझोले या निचले स्तरों पर ही रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि सफलता एवं विफलता के कई कारण होते हैं और यह कहना निराधार होगा कि जातिगत संरचना के कारण कुछ सामाजिक समूह पीछे रह गए जबकि कुछ आगे निकल गए। क्षेत्रीय, सांस्कृतिक एवं अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। अगर अमेरिका में कई भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्तरों पर पहुंच गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें पहले से विशेष अधिकार या मिले हुए थे।
नौवीं बात, अगर किसी सामाजिक समूह में सभी स्थितियां समान होती हैं तब भी व्यक्तिगत प्रतिभा, किसी खास समय में उपलब्ध अवसर और किस्मत सफलता एवं विफलता का निर्धारण करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से संपन्न समाज में भी परिणामों में समानता सुनिश्चित नहीं किए जा सकती। हां, हम अनुचित भेदभाव या किसी खास समूह के पक्ष को अनुचित लाभ देने वाली व्यवस्था को दूर करने का लक्ष्य जरूर तय कर सकते हैं।
दसवीं बात, सामाजिक समूह अपने सदस्यों को सामाजिक पूंजी मुहैया कराते हैं। दूसरे समूहों के लोगों के बजाय अपने समूहों के लोगों की मदद करना मानव का सामान्य स्वभाव है और यह स्वभाव महज कोटा निर्धारित करने से दूर नहीं हो सकता।
सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करने वाले लोग तो ये सवाल पूछेंगे भी नहीं, समाज में असमानता दूर करने एवं किसी खास समूह के पक्ष में काम करने वाली व्यवस्था का समाधान खोजना तो दूर की बात है। कोटा अस्थायी उपचार है मगर अपने आप में पूर्ण समाधान नहीं है। मगर औसत राजनीतिज्ञों को यह बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उनकी सोच चुनाव तक ही सीमित है और भविष्य की पीढ़ियों से उनका कोई गंभीर सरोकार नहीं है।
Date:07-11-23
जेनरेटिव एआई: वैश्विक स्तर पर नियमन हो
प्रसेनजित दत्ता, ( लेखक बिज़नेस टुडे और बिज़नेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक और संपादकीय परामर्श संस्था प्रोजैक व्यू के संस्थापक हैं )
जेनरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (जेनरेटिव एआई) इतना प्रभावशाली है कि इसका विकास एकदम स्वतंत्र तरीके से किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर अधिकांश लोग सहमत हैं। डीप लर्निंग के प्रणेता जेफ्री हिंटन और ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन, दोनों ही इस मुद्दे पर सहमत दिखते हैं। हिंटन ने चेतावनी भी दी है कि जेनरेटिव एआई मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। ऑल्टमैन ने अमेरिकी सांसदों से अपील की है कि वे एआई क्रिएटरों के लिए एक मापदंड तय करें ताकि वे दुनिया को एक बड़े जोखिम की स्थिति में न आने दें।
दुनिया भर में कानून बनाने वाले सांसद अब भी इस बात को लेकर जूझ रहे हैं कि इस शक्तिशाली तकनीक का नियमन बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। इनमें से कई जेनरेटिव एआई क्रिएटरों के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक यह सुनिश्चित करना है कि ‘अमेरिका आर्टिफिशल इंटेलीजेंस की संभावनाओं को साधने के साथ ही इसके जोखिमों का प्रबंधन करने में सबसे आगे रहे।’ इसके लक्ष्यों में अमेरिका की गोपनीयता की सुरक्षा बरकरार रखते हुए एआई सुरक्षा के लिए नए मानकों को स्थापित करना है।
यूरोपीय संघ (ईयू) कुछ समय से एआई के लिए व्यापक नियम पारित कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसने इस दिशा में प्रगति की है लेकिन इस वर्ष के अंत तक इन कानूनों के पारित होने की संभावना नहीं है। ताजा खबरों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि यूरोपीय संघ के सांसद जेनरेटिव एआई के बुनियादी मॉडल के नियमन के तरीके पर कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। कुछ संसद सदस्य उन दिशानिर्देशों पर जोर दे रहे हैं जिनके तहत बुनियादी मॉडल के डेवलपरों को परीक्षण और इसे जारी किए जाने के दौरान संभावित जोखिम का आकलन करने और रिलीज के बाद भी इसकी निगरानी करने की आवश्यकता होगी। इस लिहाज से सबसे तेजी से आगे कदम बढ़ाने वाला देश चीन है जिसने पहले ही जेनरेटिव एआई तकनीक के लिए एक विशेष प्रावधान वाला कानून पारित किया है। इस कानून के माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े निजी खिलाड़ियों की तरक्की के लिए पूरी स्वतंत्रता दिए जाने के साथ ही नियंत्रण के जरिये संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है।
भारत ने परंपरागत रूप से डिजिटल क्षेत्र के लिए कानून पारित करने में देरी की है। हाल में पारित हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता (डीपीडीपी) अधिनियम में भी कई साल लग गए और यह ऐसा कानून भी नहीं है जो सामान्य एआई शोध का नियमन कर सके, ऐसे में जेनरेटिव एआई की बात छोड़ देना ही बेहतर होगा।
दुनिया भर के कानून निर्माताओं का भरोसा ‘जिम्मेदार और नैतिकता के साथ संचालित हो रहे एआई’ में है और इसके यह भी उम्मीद की जा रही है कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां इसका अनुसरण करेंगी। मूल विचार यह है कि कंपनियों को खुद ही सुरक्षा उपाय करने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई के विकृत मॉडल या जोखिम पहुंचाने की क्षमता रखने वाले मॉडल तैयार न किए जाएं और न ही उनकी निर्माण प्रक्रिया स्वतंत्र छोड़ दी जाए।
जिन नीतियों पर विचार किया जा रहा है, उनको लेकर एक बड़ी समस्या यह भी है कि अधिकांश सांसद (कानून निर्माता) अभी तक यह समझ नहीं पाए हैं कि जेनरेटिव एआई का नियमन कैसे किया जा सकता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। वे जेनरेटिव एआई मॉडल के स्व-नियमन के लिए बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भरोसा रखते हैं। इसमें दिक्कत यह है कि वे जेनरेटिव एआई में तेजी से बढ़ते ओपन-सोर्स गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो डेवलपरों को अपने खुद का मॉडल चुनने और उसे तैयार करने के लिए उपकरण मुहैया कराता है और इनमें से कई पूरी तरह मुफ्त हैं।
एक विडंबना यह भी है कि विभिन्न देशों में कानून निर्माता अब भी जेनरेटिव एआई मॉडल के नियमन के लिए पुराने गोपनीयता एवं कॉपीराइट कानूनों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और यह समझे बिना कि वास्तव में इन मॉडलों का नकारात्मक और सकारात्मक पहलू क्या है।
अधिकांश सांसद अब भी एक ऐसे नियमन का मसौदा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके सीमा क्षेत्र के भीतर ही इस तरह की तकनीक पर लागू हो और सीमा पार इसका नियमन सामान्य कानूनों की तरह हो। दुनिया में एकमात्र नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो यह समझते हैं कि किसी देश विशेष का कानून इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। वह इसके लिए एक वैश्विक गठजोड़ बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर आम सहमति बनाई जा सके। ब्रिटेन ने इसी महीने पहले अंतरराष्ट्रीय एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की है।
वैश्विक स्तर के सभी नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी जेनरेटिव एआई नियमन तब तक कारगर नहीं होगा जब तक कि इसकी शुरुआत बुनियादी पहलुओं से नहीं होगी जिसके केंद्र में डेटा संग्रह से जुड़ा मामला है। किसी भी जेनरेटिव एआई प्रोग्राम का मूलभूत मॉडल एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम पर आधारित होता है जिसे इंटरनेट से जुटाए गए डेटा के साथ पहले ही प्रशिक्षित किया जाता है। इन बुनियादी मॉडलों को लगातार ताजा डेटा इनपुट दिए जाने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तब इनका प्रभाव धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है।
जेनरेटिव एआई कंपनियां वेब क्रॉलर या डेटा स्क्रैपर बनाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये मॉडल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिनकी मदद से वेबसाइटों के जरिये डेटा निकाला जाता है। हालांकि वेब क्रॉलर का इस्तेमाल कई वर्षों से सर्च इंजन भी कर रहे हैं जिसमें गूगल क्रॉलर विशेष रूप से प्रभावी है। लेकिन जेनरेटिव एआई के लिए वेब स्क्रैपर की सेवाएं एक अलग उद्देश्य से ली जाती हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से मॉडल को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए डेटा जुटाने के लिए किया जाता है।
डेटा स्क्रैपिंग के नियमन के लिए वास्तव में कोई कानून नहीं हैं। कॉपीराइट और गोपनीयता कानून जैसे कुछ कानून हैं जिनकी मदद से विशिष्ट तरीके से जुटाए जा रहे डेटा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होती है। लेकिन, ये कानून एक अलग दौर और पुरानी तकनीकों के लिए डिजाइन किए गए थे और कुछ वेब स्क्रैपर प्रोग्राम इन पर बहुत ध्यान देते हैं। इसके अलावा वे सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध व्यक्तिगत डेटा की बड़ी मात्रा का भी संज्ञान नहीं लेते हैं।
वास्तविक मुद्दा यह है कि वेब स्क्रैपर या क्रॉलर द्वारा एकत्र किए गए डेटा का ही नियमन करने की आवश्यकता है क्योंकि यह वह डेटा है जिसका उपयोग जेनरेटिव एआई के बुनियादी मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके लिए दुनिया भर के सभी देशों को एक मंच पर समान रूप से आना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण तरीके से नियम तैयार करने चाहिए जो सभी जेनरेटिव एआई मॉडल और उनके डेटा क्रॉलर/स्क्रैपरों को नियंत्रित करे।
जो सांसद उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां ‘जिम्मेदार और नैतिकता से संचालित एआई’ के सुरक्षा उपायों में सबसे आगे होंगी, उनका यह सोचना उनके भोलेपन को दर्शाता है। नियमन की जिम्मेदारी कंपनियों के पास नहीं सरकारों के पास है।
Date:07-11-23
समान मातृत्व अवकाश
संपादकीय
सभी महिला सैन्य कर्मियों को समान रूप से मातृत्व, शिशु देखभाल अब व दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी प्रस्ताव मंजूर हो गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सशस्त्रबलों में महिला सैनिकों, नाविकों, वायु सैनिकों के लिए समकक्ष अधिकारियों के बराबर ये अवकाश देने संबंधी प्रस्ताव को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी। महिला अधिकारियों को हर प्रसव के लिए 180 दिनों का अवकाश मिलता है। मंत्रालय ने बताया यह दो बच्चों के लिए लागू है। महिला अधिकारियों को संपूर्ण सेवाकाल में 360 दिन शिशु देखभाल का भी अवकाश मिलने की व्यवस्था है । बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 180 दिनों की दत्तक ग्रहण छुट्टी दी जाती है। निःसंदेह सेना में कार्यरत व काम करने को इच्छुक महिलाओं के लिए यह सुधारात्मक कदम साबित होगा। यह तीनों सेनाओं में नारी शक्ति के अंतर्गत केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हुए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सेना की कई शाखाओं को महिलाओं के लिए खोले जाने के बाद से निचले रैंक में उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। वायुसेना साढ़े सोलह सौ के करीब अधिकारी व सौ महिला मिलिट्रीकर्मी यानी अग्निवीर इस वक्त कार्यरत हैं। नौसेना में 580 अधिकारी व सवा सात सौ के करीब नाविक अग्निवीर हैं। बता रहे हैं एनडीए में 2025 में पहले महिला बैच की इंट्री हो जाएगी। इसके अलावा मेडिकल, डेंटल व नर्सिंग कोर में साढ़े छह हजार से अधिक अधिकारी व कार्मिक तैनात हैं। भारतीय समाज में युवतियों के लिए करियर के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव कम नहीं है। विवाह व बच्चों के जन्म तथा पालन-पोषण के प्रति उनका समर्पण अतिरिक्त वक्त मांगता है। प्राकृतिक रूप से प्रसूताओं को इस दरम्यान भरपूर आराम की आवश्यकता होती है। स्त्री बड़ी जिम्मेदारी पर हो या निचले पायदान पर; जच्चा- बच्चा के बेहतर भविष्य के लिए इस अवकाश की आवश्यकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। यही बात दत्तक बच्चों की संभाल पर लागू होती है। सेना में महिलाकर्मियों की संख्या में इजाफा होता रहे, साथ ही वे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाते हुए पारिवारिक जीवन में बेहतरीन संतुलन बनाए रखने में सफलता प्राप्त करती रहें। इसके लिए सरकार की यह पहल समूचे समाज के लिए सार्थक सिद्ध होगी। सेना के मार्फत देशसेवा के लिए इच्छुक महिलाओं का इस व्यवस्था से खासा उत्साहवर्धन भी होगा।
Date:07-11-23
बार-बार भूकंप
संपादकीय
नेपाल और उत्तर भारत में बार-बार भूकंप के झटकों से चिंता का माहौल है। सोमवार को आया ताजा झटका रिक्टर स्केल पर 5.6 का रहा, जबकि शुक्रवार रात आया झटका 6.4 तीव्रता का था। नेपाल में शुक्रवार 3 नवंबर को आए भूकंप की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। भारत ने भी राहत राशि नेपाल भेजी है और वहां बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है। सोमवार शाम को आए झटके से नेपाल में विशेष रूप से चिंता की लहर है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र उत्तर प्रदेश में अयोध्या से 233 किलोमीटर उत्तर में था। वास्तव में, नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां आने वाला कोई भी भूकंप भारत को अवश्य प्रभावित करेगा। ‘नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी’ के वैज्ञानिक संजय कुमार प्रजापति के अनुसार, ताजा भूकंप 3 नवंबर को आए भूकंप का अगला झटका है। वैसे अब तक 14 छोटे झटके आ चुके हैं। किसी बड़े भूकंप के समय छोटे-छोटे झटके आते हैं। सोमवार को दिल्ली में भी 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए हैं।
आशंकाओं का बाजार गरम है, क्या 3 नवंबर को नेपाल में आया 6.4 तीव्रता भूकंप ही मुख्य था और उसके बाद लग रहे छोटे-छोटे झटके उसका असर हैं? दरअसल, विज्ञान अभी इस स्थिति में नहीं है कि भूकंप पर कोई पुख्ता अनुमान लगा सके। अफसोस, नेपाल के जाजरकोट में ज्यादा जनहानि हुई है और इससे बाकी नेपाल में भी दुख का माहौल है। नेपाल में बचाव के सभी उपाय किए जा रहे हैं और कमजोर इमारतों से लोगों को हटाया भी गया है। नेपाल के लोगों के मन में साल 2015 में आए भूकंप की यादें ताजा हो आई हैं। उस आपदा में करीब 9,000 लोग मारे गए थे। तब कई कस्बे, सदियों पुराने मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल मलबे में तब्दील हो गए थे और दस लाख से अधिक घर नष्ट हो गए थे। नेपाल को उस वक्त लगभग छह अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। नुकसान इस बार भी बहुत हुआ है और अभी कुल अनुमान लगाया जा रहा है। नेपाल में चूंकि सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं, इसलिए चिंता ज्यादा है। भारत को नेपाल की हरसंभव मदद करनी चाहिए।
ऐसे भूकंपों को न्यूनतम नहीं किया जा सकता, मगर उनसे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं हर साल औसतन 20 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती हैं और दो करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो जाते हैं। दक्षिण एशिया के देशों को तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हिमालय से लगा हुआ पूरा इलाका भूकंप संवेदी है। हिमालय से सटे तमाम देशों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपनी अलग व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह व्यवस्था दक्षेस के मंच से भी हो सकती है। आपदा के समय दक्षिण एशिया के देश एक-दूसरे के ज्यादा काम आ सकें, सूचनाएं साझा कर सकें, एक-दूसरे को बचाव सामग्री मुहैया करा सकें, इसके लिए पुख्ता तौर पर साझा आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार रखना चाहिए। बेहतर सहयोग के लिए परस्पर विवादों से ऊपर उठना जरूरी है। भारत इस दिशा में आगे बढ़कर पहल कर सकता है। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए दक्षिण एशिया के देशों को अपनी आर्थिक स्थिति में परस्पर बेहतर समन्वय के साथ सुधार करना होगा। इन देशों में परस्पर बेहतर संबंधों की बड़ी जरूरत है। निस्संदेह, बार-बार आ रहे झटके किसी चेतावनी से कम नहीं हैं।
Date:07-11-23
आखिर हमे क्यों और कब तक बांटना पड़ेगा मुफ्त अनाज
ब्रजेश कुमार तिवारी, ( एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू )
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में मुफ्त राशन बांटने की मियाद को पांच वर्ष और बढ़ाने की घोषणा की है। अब गरीब परिवार के 81.35 करोड़ लोगों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारकों को एक से तीन रुपये किलो के बीच गेहूं-चावल उपलब्ध कराया जाता था, पर अप्रैल 2020 में जब महामारी फैली, तब तय हुआ था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को सरकार मुफ्त राशन देगी। मुफ्त में अनाज देने वाली अन्न योजना आठ महीने के लिए कोरोना काल के दौरान ‘कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए’ के मकसद से शुरू की गई थी। अब तक इस योजना को आठ चरणों में बढ़ाया गया है और जिस पर दिसंबर 2022 तक लगभग चार लाख करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
आखिर कोरोना के साढ़े तीन साल बाद भी इस योजना को पांच साल आगे बढ़ाना कहां तक उचित है? इस फैसले पर बहस लाजिमी है। विरोधी दलों की दलील है कि आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने राशन योजना को बढ़ाने का फैसला किया है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त में दी जाने वाली चीजों को लेकर सवाल उठाया है। कोरोना महामारी काफी हद तक कम हो गई है और जिस संकट के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई थी, अब वह प्रासंगिक नहीं है। लंबे समय तक इस योजना को जारी रखने से इसके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है। जो भी सरकार इस फैसले की समीक्षा करेगी, उसे शायद सियासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती आबादी से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का नुस्खा चीन ने बताया था। गरीब और आर्थिक तौर पर पिछड़े जनसमुदाय किसी राष्ट्र पर बोझ होते हैं, जबकि स्वस्थ-शिक्षित और आत्मनिर्भर नागरिक किसी राष्ट्र के लिए संपत्ति होते हैं। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि देश में सिर्फ 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने का आखिर मकसद क्या है? अतिरिक्त बजट बोझ के कारण जरूरी स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा आदि के बजट में कटौती होना लाजिमी है। वास्तव में सरकारों को मुफ्त में शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य देने की गारंटी देनी चाहिए।
अनाज के मामले में देश के आत्मनिर्भर होने के पांच दशक बाद भी देश की दो-तिहाई आबादी मुफ्त अनाज पर निर्भर है। 2022 में आईडीसी की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि लगभग 74 प्रतिशत उद्यमों में अभी भी कौशल की कमी है। एक ओर, भारत में कंपनियां कुशल कार्यबल की भारी कमी का सामना कर रही हैं, तो दूसरी ओर, देश में लाखों शिक्षित बेरोजगार हैं। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है, जो चिंताजनक है। वर्तमान में, भारत में केवल 45 प्रतिशत प्रशिक्षित व्यक्ति ही रोजगार के योग्य हैं और केवल 4.69 प्रतिशत कार्यबल व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ उपलब्ध है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कौशल को लेकर देश में भारी अंतर है। आने वाले समय में, वैश्विक कामकाजी आबादी का 25 प्रतिशत हिस्सा भारत से आएगा।
समाज की बेहतरी और सुशासन सुनिश्चित करना सरकार व अन्य सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। अब सोचना चाहिए कि मुफ्त योजनाओं की जरूरत कैसे खत्म होगी? हां, बुनियादी जरूरतों में सब्सिडी जैसे – छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना या स्कूलों में मुफ्त भोजन देना, अस्पतालों में मुफ्त इलाज देना उचित माना जाएगा। सरकारों का असली कार्य यह है कि वे ऐसी योजनाएं बनाएं, जिनसे लोग योग्य बनकर न केवल आत्मनिर्भर बनें, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सकें, इसमें निजी क्षेत्र की मदद भी ली जानी चाहिए।
मुफ्त योजनाओं की राशि को रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनिवादी ढांचे के विकास पर खर्च करने की जरूरत है। इससे लोगों का सामाजिक उत्थान होगा, प्रगति होगी। इस दो तिहाई (81 करोड़) आबादी को आत्मनिर्भर बनाकर ही भारत आत्मनिर्भर व 2047 तक विकसित बन सकता है। मुफ्त की रेवड़ियों पर अंकुश लगना समय की मांग है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सरकार को इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत है।