07-10-2022 (Important News Clippings)

Afeias
07 Oct 2022
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Date:07-10-22

Oil Slick Ahead

Opec’s cut in crude output shows the futility of Western sanctions. India must brace for tougher times

 TOI Editorials

Two independent developments this week again highlight the challenges facing the global economy in the near future. Oil prices are likely to remain elevated as the supply cartel Opec plus, which includes Saudi Arabia and Russia, decided to trim production in a bid to keep the price high. The grouping, which produces a little more than 50% of the world’s crude, plans to reduce output by 2 million barrels/day beginning November by using August’s production as a benchmark. It’s about 2% of production. Therefore, the planned cut will most likely set a floor to any price decline.

Separately, WTO forecast growth in merchandise trade volume will slow in 2023. It’s now projected to grow at 1%, lower than 3. 4% forecast a few months ago. Trade volume growth is being dragged down by the economic slowdown in three major economic engines, the US, Europe and China. WTO thinks the ongoing monetary tightening in the US will soon bite hard, while the energy shock in the form of a 350% year-on-year increase in gas prices in Europe will lead to reduced consumer spending. China’s zero-Covid strategy has taken a toll on its growth.

The energy shock is partly on account of self-defeating economic sanctions imposed by the US and Europe on Russia following its invasion of Ukraine. While Europe took the biggest hit because of its dependence on Russian gas, the rest of the world felt the impact through both an oil price surge and upward pressure on prices of key food items. Ongoing US-ledsanctions on other oil producers such as Iran and Venezuela are also hugely counterproductive and have restricted the free flow of oil.

India’s policy makers have to grapple with the dual challenge from the external sector. Supply pressure on key commodities can keep domestic inflation elevated while a global slowdown will act as a drag on growth here. The monthly average price of the Indian basket of crude peaked at $116/barrel in June and later declined to $91/barrel in September. Pump prices of petrol and diesel, however, remain unchanged since May 22, ring-fencing the domestic economy from global oil price movements. What may emerge as the main challenge again is a relative slowdown – a purchasing managers’ survey for services in September showed the lowest reading in six months. Monetary and fiscal policies need to be flexible to adapt to a highly uncertain scenario.


Date:07-10-22

Strengthening the CSR framework is a profitable idea

Amar Patnaik is a Member of Parliament, Rajya Sabha from Odisha and a former Comptroller and Auditor General of India (CAG) bureaucrat. He is also an advocate

Ever since the establishment of the Corporate Social Responsibility (CSR) regime in India under Section 135 of the Companies Act 2013, CSR spending in India has risen from ₹10,065 crore in 2014-15 to ₹24,865 crore in 2020-21. But there is no data to verify whether this increase is commensurate with the increase in profits of Indian and foreign (having a registered arm in India) companies. Besides, there were 2,926 companies in 2020-21 with zero spend on CSR while companies spending less than the prescribed limit of 2% rose from 3,078 in 2015-16 to 3,290 in 2020-21. There was also a decline in the number of companies participating in CSR — 25,103 in FY2019 to 17,007 in FY2021.

If a company spends an amount in excess of the minimum 2%, as stipulated, the excess amount is liable to be set off against spending in the succeeding three financial years. The latter proviso in the Act weakens the former provision since the requirement of 2% is only a minimum requirement. Ideally, companies should be encouraged to spend more than this. Besides, many private companies have registered their own foundations/trusts to which they transfer the statutory CSR budgets for utilisation. It is unclear if this is allowed under the Companies Act/CSR rules.

Geographical bias

The first proviso to Section 135(5) of the Act is that the company should give preference to local areas/areas around it where it operates. This is logical. However, a report by Ashoka University’s Centre for Social Impact and Philanthropy says that 54% of CSR companies are concentrated in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, and Gujarat (receiving the largest CSR spends) while populous Uttar Pradesh and Madhya Pradesh receive little. A high-level committee observed in 2018 that the emphasis on ‘local area’ in the Act is only directionary and that a balance has to be maintained. Unfortunately, this ambiguity has left much to the discretion of the boards of these companies in the absence of clear percentages for local spends vis-à-vis other area spends.

Item (iv) of Schedule VII of the Act deals with broader environmental issues to create a countervailing effect. However, an analysis of CSR spending (2014-18) reveals that while most CSR spending is in education (37%) and health and sanitation (29%), only 9% was spent on the environment even as extractive industries such as mining function in an environmentally detrimental manner in several States.

Under the existing regulation, monitoring is by a board-led, disclosure-based regime, with companies reporting their CSR spends annually to the Corporate Affairs Ministry (MCA) through filing of an annual report. It is not known if there is a review of these reports and companies taken to task. A major issue with this design is that it focuses on output rather than quality of the expenditure and its impact. The Standing Committee on Finance had also observed that the information regarding CSR spending by companies is insufficient and difficult to access.

As per the ‘Technical Guide on Accounting’ issued by the Institute of Chartered Accountants of India, a company is only required to mention its CSR spends, non-spend, underspend, and overspend in the ‘Notes to Accounts’. Additionally, an auditor can investigate only the details of spending and at most can question the board about its authenticity. However, the auditor is not mandated to qualify the accounts for non-compliance or inadequate CSR performance in the audit report, a feature which can be instrumental in ensuring its compliance.

A pathway to follow

There is a need to curate a national-level platform centralised by the MCA where all States could list their potential CSR-admissible projects so that companies can assess where their CSR funds would be most impactful across India with, of course, preferential treatment to areas where they operate. Invest India’s ‘Corporate Social Responsibility Projects Repository’ on the India Investment Grid (IIG) can serve as a guide for such efforts. This model would be very useful for supporting deserving projects in the 112 aspirational districts and projects identified by MPs under the Government’s Sansad Adarsh Gram Yojana.

Companies need to prioritise environment restoration in the area where they operate, earmarking at least 25% for environment regeneration.

All CSR projects should be selected and implemented with the active involvement of communities, district administration and public representatives.

Recommendations by the high-level committee in 2018 should be incorporated in the current CSR framework to improve the existing monitoring and evaluation regime. These include strengthening the reporting mechanisms with enhanced disclosures concerning selection of projects, locations, implementing agencies, etc.; bringing CSR within the purview of statutory financial audit with details of CSR expenditure included in the financial statement of a company, and mandatory independent third-party impact assessment audits. Since the Government itself has begun separate schemes for sanitation, water supply and education (listed in Schedule VII), steps to stop duplication and fraud are essential.

CSR non-spend, underspend, and overspend should be qualified by the auditor in the audit report as a qualification to accounts, and not just as a note to accounts.

The MCA and the line departments need to exercise greater direct monitoring and supervision over CSR spend by companies through the line ministries (for public sector undertakings) and other industry associations (for non-public units) instead of merely hosting all information on the Ministry’s website.


Date:07-10-22

देश में नारी-मुक्ति के कई आयाम आज भी अछूते हैं

संपादकीय

अमेरिका में रंगभेद का मुद्दा हो या भारत में समलैंगिकता का मामला, शीर्ष कोर्ट्स ही अपने फैसलों से बदलाव लाए। ताजा फैसले में कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंधों की वैधता की शर्त शादी होना है और जो महिला शादी न करे, उसे ऐसे संबंध रखने पर कानून सम्मान की नजरों से नहीं देखता। कोर्ट के अनुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सेक्शन 3 बी इस लिहाज से भेदभाव करता है। कोर्ट मानता है कि वयस्क महिला का शादी करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसे में उसे शारीरिक संबंधों के मामलों में कानूनन गैर-बराबर रखना सही नहीं माना जा सकता। रूढ़िवादी सोच के तहत इस फैसले के खिलाफ एक तर्क यह दिया जाएगा कि ऐसे में पाश्चात्य संस्कृति वाले ‘फ्री सेक्स’ का वातावरण बनेगा। यह भी कहा जाएगा कि इससे विवाह जैसी पवित्र संस्था धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी या कमजोर हो जाएगी। जरा सोचिए, इन तर्कों को क्या पुरुषों पर लागू किया गया है। क्या उनसे पूछा गया है कि शादी के पूर्व या विवाहेतर शारीरिक सबंध का खामियाजा उन्हें क्यों नहीं? नारी-मुक्ति के कई आयाम आज भी अछूते हैं। उनमें सबसे खास है शादी के बाद लड़की के पति के घर रहने की अनिवार्यता। लड़कियों की शिक्षा, उनका आर्थिक रूप से मजबूत होना और सामाजिक रूप से बराबरी का दावा करना नारी-मुक्ति की अपरिहार्य शर्त है।


Date:07-10-22

वैवाहिक दुष्कर्म को सिद्ध कर पाना मुश्किल होगा

विराग गुप्ता, लेखक और वकील

अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में धार्मिक रूढ़िवादिता के चलते महिलाएं गर्भपात के अधिकार से वंचित हैं। जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद विवाहित, अविवाहित (लिव-इन) और सिंगल- सभी वर्ग की महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे शादी की उम्र, तलाक का हक, लिव-इन रिश्ते, समलैंगिक विवाह आदि पर अदालतों में बहस हो रही है। महिलाओं को घर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा और सम्मान मिलना ही चाहिए, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुसार कानूनी बदलाव करने के लिए संविधान के तहत संसद को जिम्मेदारी मिली है। इन मामलों पर अदालतों की मनमौजी व्याख्या और विरोधाभासी फैसलों से संवैधानिक अराजकता बढ़ने के खतरे भी हैं। शादी में वैवाहिक दुष्कर्म की न्यायिक घुसपैठ को इन 7 बिंदुओं में समझने की जरूरत है-

1. पति द्वारा पत्नी से जबरन सम्बन्ध को वैवाहिक दुष्कर्म के अपराध के दायरे में लाने के लिए पिछले सात सालों से अदालतों में सुनवाई हो रही है। इस मांग के जवाब में महिलाओं पर भी पुरुषों के रेप का अपराध दर्ज करने के कानून की मांग उठने लगी है। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने के लिए सिर्फ संसद से ही कानून बन सकता है। इसलिए गर्भपात की आड़ में वैवाहिक दुष्कर्म के एजेंडे को बढ़ाने की न्यायिक सक्रियता संविधान सम्मत नहीं है।

2. यौन उत्पीड़न करने वाले पति से मुक्ति के लिए घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला दर्ज कराने, तलाक और गुजारा-भत्ता लेने का किसी भी महिला को कानूनी अधिकार है। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की मान्यता मिल भी जाए तो बेडरूम में घटित मामलों में पत्नी के बयान के अलावा अन्य सबूत कैसे मिलेंगे? इसलिए कानून में बदलाव होने से मुकदमेबाजी भले बढ़ जाए, आरोपी पतियों को सजा दिलाना मुश्किल होगा।

3. केंद्र सरकार ने 2017 में हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाने से परिवार और सामाजिक व्यवस्था अस्थिर हो सकती है। वैवाहिक दुष्कर्म को तीन जजों के बेंच की इस मान्यता के बाद दो जजों के सामने मुख्य अपील की सुनवाई अगर प्रभावित हुई तो यह संवैधानिक लिहाज से ठीक नहीं होगा।

4. संसद में पेश नए बिल के अनुसार 21 साल से कम उम्र के लड़के और लड़की शादी नहीं कर पाएंगे। कई सालों से पूरे देश में समान नागरिक संहिता का हो-हल्ला मचा है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के नए फैसले के अनुसार 15 साल से बड़ी उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी वैध है।

वहीं हरियाणा के नए कानून के अनुसार 15-18 साल की नाबालिग पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध बनाना अपराध है। गरीब, अशिक्षित व ग्रामीण क्षेत्रों में नाबालिगों के वैवाहिक रिश्तों पर रेप का अपराध दर्ज होने का चलन बढ़ा तो थाने-अदालत के चक्कर में लाखों परिवार तबाह हो जाएंगे।

5. घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, उपेक्षा की शिकार महिलाओं के साथ पुरुषों को अदालत से तलाक लेने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसकी वजह से लिव-इन रिश्तों का प्रचलन बढ़ रहा है। गर्भपात के फैसले में पार्टनर शब्द को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिलने के बावजूद लिव-इन रिश्तों की कानून की किताबों में वैधता नहीं है। तलाक के मामलों में अनुच्छेद-142 की विशिष्ट शक्तियों के इस्तेमाल पर बहस के बजाय नो फॉल्ट सिद्धांत को मान्यता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को ठोस फैसला देने की जरूरत है।

6. बिहार में सैनेटरी पैड पर महिला आईएएस की असंवेदनशील टिप्पणी पर सोशल मीडिया में विवाद है। हकीकत यह है कि बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं व प्रशिक्षित डॉक्टरों के अभाव की वजह से 67% गर्भपात असुरक्षित तरीके से हो रहे हैं, जिससे रोज 8 महिलाओं की मौत हो रही है। एमपीटी कानून के अनुसार प्रशिक्षित डॉक्टर ही गर्भपात कर सकते हैं।

7. गर्भपात का मामला पूर्वोत्तर राज्य की महिला के व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा है। इसलिए व्यक्तिगत मामले में वैवाहिक दुष्कर्म पर जजों की टिप्पणी को संविधान के अनुच्छेद-141 के तहत कानूनी नजीर मानना सही नहीं है। अकादमिक बहस से आगे वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध बनाने के लिए आईपीसी कानून में बदलाव करना होगा। इसके लिए संविधान के अनुसार सिर्फ संसद को ही अधिकार हासिल हैं।


Date:07-10-22

देश की सुरक्षा करना है तो तुस्टी कारन से बचना जरुरी

मकरंद परांजपे, जेएनयू में प्राध्यापक

हमें एक बार फिर इस मायूस कर देने वाली लेकिन अपरिहार्य सच्चाई को दोहराना होगा कि अगर देश की सुरक्षा करना है तो तुष्टीकरण की फिसलन से बचना होगा। क्योंकि इससे पहचान की राजनीति की अनुचित मांगें पूरी होती हैं, जिससे वह और प्रबल होती चली जाती है। अंत में- स्वतंत्रचेता, उदारवादी, सहिष्णु और विवेकशील विचार-प्रक्रिया हाशिए पर चली जाती है। उसे हार मानने को विवश होना पड़ता है। बहुसंख्य-वर्ग से देश के भले के लिए चुप रहने और बर्दाश्त करते रहने की अपेक्षाएं की जाती रहती हैं, जबकि इससे वह वास्तव में सांस्कृतिक और साभ्यतिक विभाजन को मौन-सहमति ही देता है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई पर भारत सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अपने नाम के विपरीत यह संगठन निश्चित ही भारतीय मुस्लिमों में पॉपुलर नहीं था, फिर देश की सामान्य आबादी की बात तो रहने ही दें।यह एक मुखर और हिंसक प्रतिरोध-समूह था, जो बहुधा गलत कारणों से सुर्खियों में रहता था। चूंकि इसे गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए इस पर पाबंदी लगाए जाने के बाद देश में इस निर्णय का कोई व्यापक विरोध नहीं हुआ है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि इसकी लोकप्रियता अगर खुशफहमी नहीं तो मिथक जरूर थी।वास्तव में बहुतेरे मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों ने तो इस निर्णय का स्वागत किया है, कुछ ने तो यह भी कहा कि यह बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि पीएफआई की स्थापना 2006 में हुई थी और यह इतने वर्षों से बेखटके संचालित हो रहा था।

पॉपुलर भले न हो, पीएफआई एक फ्रंट यानी मोर्चा जरूर था। वह एक सामाजिक आंदोलन के वेश में एक सैन्यवादी इस्लामिक संगठन था।गत 22 सितम्बर को एनआईए और ईडी ने इसके अनेक कार्यालयों और परिसरों पर छापे मारे। 27 तारीख को इस पर अनुच्छेद 153-ए और 153-बी के तहत पाबंदी लगा दी गई। ये धाराएं समुदायों के बीच विद्वेष फैलाने और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा सिद्ध होने पर लगाई जाती हैं। 270 कार्यकर्ताओं-सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पाबंदी पांच साल के लिए लगाई गई है और पीएफआई की सहायक संस्थाओं रेहाब इंडिया फाउंडेशन व कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी रोक लगा दी गई है। गैजेट अधिसूचना में इन्हें चरमपंथ के लिए सीक्रेट एजेंडा चलाने वाली संस्थाएं करार दिया गया था। इन पर बैन का मतलब है सरकार इनके फंड्स और सम्पत्तियों पर कब्जा करके उनके खातों को बंद करा सकती है, और उनके सदस्य बने रहने वाले व्यक्तियों को दो साल कैद की सजा भी दी जा सकती है।

वैसे में, क्या यह आश्चर्य की बात है कि एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रतिबंध की निंदा की है? हैदराबाद स्थित अपने पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने बैन की निंदा करने के साथ ही यह भी कहा कि वे भारतीय मुस्लिमों के रैडिकलाइजेशन के विरोधी हैं। अगर वैसा है तो उन्होंने इससे पहले पीएफआई का विरोध क्यों नहीं किया था? और भला किसी खुले तौर पर सैन्यवादी चरमपंथी संगठन को रोकने का इसके सिवा और क्या तरीका हो सकता था कि उस पर बैन लगा दिया जाए? समस्या यह है कि संवैधानिक सम्प्रदायवादियों और रैडिकल इस्लामिस्टों को एक-दूसरे से अलगाने वाली लकीर बड़ी बारीक है। इससे पहले 2001 में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया या सिमी पर बैन लगाया गया था। 2014 और 2019 में बैन की अवधि बढ़ा दी गई। अलबत्ता 2008 में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल के द्वारा इस पर से कुछ समय के लिए पाबंदी हटा ली गई थी। इसका मतलब है कि सम्भव है पांच साल बाद पीएफआई से प्रतिबंध हटा लिया जाए। सिमी को विदेश से वित्तपोषण मिलता था, और बहुत सम्भव है पीएफआई को भी मिलता हो। यह चिंतनीय है कि पीएफआई पर पाबंदी के तुरंत बाद गांधी जयंती के अवसर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पेड एडवरटाइजमेंट प्रकाशित करवाकर भारत-विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया गया।

जब बात रैडिकल इस्लामिस्टों और संवैधानिक सम्प्रदायवादियों की आती है तो सतर्क राज्यसत्ता को कानून के राज को लागू करने की हरसम्भव कोशिश करनी चाहिए। तुष्टीकरण या किसी को अनुचित तरीके से न्यायोचित ठहराने से बात नहीं बनेगी।


Date:07-10-22

‘अमृत काल’ में शहरीकरण से जुड़ी संभावनाओं की पड़ताल

अमित कपूर और विवेक देवरॉय, ( कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटटिवनेस , इंडिया में चेयर एवं स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्याता और देवरॉय भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं  )

बीते दिनों भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही दुनिया की नजरें इस ओर टिक गई हैं कि अगले 25 वर्षों में भारत किस दिशा में आगे बढ़ता है। इन 25 वर्षों के दौरान भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि, इस लक्ष्य की पूर्ति में एक निर्णायक पहलू यही होगा कि भारत में शहरीकरण किस रफ्तार से होता है। वैसे तो 1950 के दशक से ही भारत में शहरीकरण की गति में निरंतर तेजी का रुख कायम रहा है। भले ही इस मोर्चे पर वह अपने साथियों-समकक्षों से पिछड़ गया हो, किंतु भारत ने अपनी विकास रणनीति में नियोजित शहरीकरण को प्राथमिकता दी है।

विश्व शहरीकरण संभावनाओं (वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स के 2018 में संशोधन) के अनुसार 2010 से 2018 के बीच शहरीकरण में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022 तक भारत के शहरीकरण में 35.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था और वर्ष 2047 तक इसमें 50.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। ब्रिक्स देशों की तुलना में इस मंद शहरीकरण के बावजूद अगले 25 वर्षों के दौरान अपनी विकास यात्रा में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने को लेकर भारत की धारणा मजबूत बनी हुई है। विकास के वाहक के रूप में शहरों का कायाकल्प करने की दिशा में शहरीकरण की केंद्रीय भूमिका से भारत भलीभांति अवगत होने के साथ ही समग्र प्रगति के अपने लक्ष्य की पूर्ति के प्रति तत्पर भी है। हालांकि, जब शहरीकरण की गति बढ़ाने की बात आती है तो अनिच्छा उसमें उतनी बड़ी चिंता नहीं दिखती। इसमें बड़ी चिंता की बातें यही हैं कि देश के शहर तमाम समस्याओं के अंबार से जूझ रहे हैं। सीवेज शोधन, शहरी नियोजन, भूजल का गिरता स्तर और वायु गुणवत्ता में कमी सुगम जीवन की राह में बाधक बन रही हैं। इस संदर्भ में हम भारत की शहरीकरण यात्रा में दो तात्कालिक मुद्दों को चिह्नित कर सकते हैं। एक तो शहरीकरण का असममित या विषम प्रारूप और दूसरा नियोजित शहरीकरण।

भारत के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास के साथ ही शहरीकरण होता गया। इस प्रकार कहें तो आर्थिक वृद्धि के साथ कदमताल करते हुए शहर विकसित होते गए। हालांकि, इसका परिणाम असममित-असंगत शहरीकरण के रूप में निकला। जिन राज्यों में तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई, वहां शहरीकरण की रफ्तार भी तेज रही। जैसे कि 2022 तक केरल में 73.19 प्रतिशत शहरी आबादी हो गई, जिसके 2036 तक बढ़कर 96 प्रतिशत होने के आसार हैं। इसकी तुलना यदि असम और बिहार जैसे राज्यों से करें तो 2022 में असम में 15.4 प्रतिशत और बिहार में 12.2 प्रतिशत शहरीकरण का ही अनुमान है। यह लचर स्थिति ही कही जाएगी, जिसमें सुधार के आसार भी नहीं दिखते, क्योंकि 2036 तक भी असम के शहरीकरण में 17.16 फीसदी और बिहार में 13.2 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी का ही अनुमान है। वहीं दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित क्षेत्रों की बात करें तो इसी अवधि में वहां शत प्रतिशत शहरीकरण होने की उम्मीद जताई जा रही है।

शहरीकरण का असममित स्वरूप भारत के शहरीकरण अभियान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस शिथिलता और भिन्नता की जड़ें भारत की उस अनूठी सामाजिक संरचना और नाते-रिश्तेदारियों में चित्रित होती हैं, जो आवाजाही को बाधित करती है। बहरहाल, क्या भारत इस रवायत को जारी रखना गवारा कर सकता है? भारत अपने ‘अमृत काल’ में प्रवेश कर गया है और इस दौर में जब अपने अपेक्षित विकास के स्तर को प्राप्त पर उसका ध्यान केंद्रित है तो उसे अपने समकक्षों के यहां कायम शहरीकरण की रफ्तार से ताल मिलाने का सुस्पष्ट लक्ष्य भी बनाना है। हालांकि, उसे सूक्ष्म स्तर तक शहरीकरण के प्रभाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यह राह जिलों तक जाती है, क्योंकि वही देश की व्यापक आर्थिक स्थानिकता को आकार देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के कुल जिलों में शहरी जिलों की संख्या करीब 30 प्रतिशत है, लेकिन वही 45 प्रतिशत रोजगार सृजन और 55 प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान करते हैं।

ये आंकड़े ‘कॉ​म्पिटेटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया एट हंड्रेड’ यानी भारत के सौवें पड़ाव पर प्रतिस्पर्धी रोडमैप में सामने आए हैं, जो व्यापक स्तरीय और साझा वृद्धि की संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं। वस्तुतः भारत को पिछड़े हुए जिलों पर ध्यान देने की आवश्यकता के साथ ही नियोजित शहरीकरण की रफ्तार को भी बढ़ाना होगा।

इसके अतिरिक्त एक पहलू यह भी है कि आंतरिक प्रवासन के सीमित स्तर को देखते हुए शहरीकरण की एकतरफा-असंतुलित गति संसाधनों के अपर्याप्त वितरण की चिंता बढ़ाती है। देश में आंतरिक आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। इसके बावजूद देश में हुई पिछली जनगणना (2011) के आंकड़े यही दर्शाते हैं कि इस आवाजाही या पलायन का एक बड़ा हिस्सा कुछ विशिष्ट राज्यों या एक जिले से दूसरे जिले के उसी समान रुझान को दोहराता है।

वर्ष 2030 तक देश में शहरी आबादी का आंकड़ा 63 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है तो पूरा जोर केवल और केवल शहरीकरण पर न होकर, बल्कि नियोजित शहरीकरण पर भी होना चाहिए। नियोजित शहरीकरण से यही आशय है कि शहर के डिजाइन, नियोजन और गवर्नेंस पर बराबर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सुनियोजित ढंग से बसे हुए शहर संसाधनों के महत्तम वितरण और उपयोग के माध्यम से मूल्य वर्धन की ओर उन्मुख करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये अपनी सतत वृद्धि और आर्थिक उत्पादकता के जरिये जीवन सुगमता और समृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं, जिससे उनके रहवासी लाभ उठा सकते हैं। कई मायनों में शहरीकरण से जुड़ी मुश्किलें सतत उद्देश्यों और सामाजिक-आर्थिक वृद्धि के नजरिये से शहरों के ढांचे को नए सिरे से गढ़ने के शानदार अवसर प्रदान करती हैं, जिसका परिणाम अधिक स्थायित्वपूर्ण सामाजिक ढांचे के रूप में निकलता है। ऐसे में भारत को प्रमुख सुधारों को लक्षित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें शहरों की शासन प्रणाली को नए सिरे से तैयार करने से लेकर उन्हें अधिक जन-केंद्रित बनाना होगा।

हालांकि कुछ बड़े शहरों में जनाधिक्य के सैलाब को रोकने के लिए शहरीकरण की रफ्तार का विनियमन भी किया जाना चाहिए। साथ ही शहरीकरण की गति पर करीबी निगाह रखना भी आवश्यक है, क्योंकि यह देश में सामाजिक-आर्थिक विकास के सतत मार्ग निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होगी।

नियोजित एवं सार्वभौमिक-एकसमान शहरीकरण वाले दोहरे फोकस को भारत की शहरी गाथा को वैश्विक स्वीकृति दिलाने में लंबा सफर तय करना होगा। बहरहाल, यदि अब लक्षित एवं निरंतर प्रयास किए जाते हैं तो अगले दो दशक 2047 तक इन लक्ष्यों और उच्च सामाजिक प्रगति के स्तर की प्राप्ति में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं।


Date:07-10-22

आतंक का नासूर

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना सरकार के लिए अब भी बड़ी चुनौती है। जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है या केंद्र सरकार का कोई बड़ा नेता घाटी के दौरे पर होता है, तब दहशतगर्द कुछ अतिरिक्त रूप से सक्रिय हो जाते हैं। जब केंद्रीय गृहमंत्री घाटी के दौरे पर गए, तब भी आतंकी गतिविधियां तेज हो गर्इं। घात लगा कर हमले किए गए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में चार आतंकी मार गिराए। घाटी में दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ किसी से छिपा नहीं है। इस मुद्दे पर वर्षों उसके साथ बातचीत का दौर चलता रहा, मगर उसने इसे रोकने में कोई सकारात्मक पहल नहीं की। अब गृहमंत्री ने कहा है कि सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगी, वह घाटी से आतंकवादियों का सफाया करेगी और घाटी को सबसे शांत इलाका बनाएगी। मगर तमाम सख्ती और सक्रियता के बावजूद जिस तरह घाटी में आतंकी संगठनों की मौजूदगी न सिर्फ बनी हुई है, बल्कि वे लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते आ रहे हैं, उसे देखते हुए यह दावा करना मुश्किल है कि घाटी में अमन का दौर कब शुरू हो सकेगा। फिर सवाल वही है कि क्या सिर्फ हथियार के बल पर वहां दहशतगर्दी को खत्म किया जा सकता है।

पिछले कुछ सालों से घाटी में अमन बहाली के लिए सख्त सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं। अलगाववादी संगठनों को एक तरह से प्रभावहीन कर दिया गया है। आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर कड़ी नजर है। घाटी में सैन्य बलों की तादाद पहले से काफी बढ़ाई जा चुकी है। तलाशी अभियान निरंतर चल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सड़क मार्ग के जरिए होने वाली तिजारत पर रोक लगी हुई है, जिससे दहशतगर्दों तक पैसा, हथियार वगैरह की आमद लगभग बंद मानी जा रही है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद लंबे समय तक कर्फ्यू रहा, संचार सेवाएं बंद थीं। तब कहा गया था कि आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है। कुछ मौकों पर दोहराया भी गया कि घाटी से दहशतगर्दी अब समाप्त होने को है। मगर हकीकत तब सामने आ जाती है, जब कोई बड़ा हमला हो जाता है। वैसे सुरक्षा बलों को निशाना बना कर दहशतगर्द आए दिन हमले करते रहते हैं। जवाब में सुरक्षा बल भी दहशतगर्दों को मार गिराते हैं। फिर भी वे नए सिरे से पूरी तैयारी के साथ प्रकट हो जाते हैं, यह हैरानी की बात है।

कुछ दिनों पहले खुद सरकार ने आंकड़े जारी करके बताया था कि पिछले दो सालों में आतंकी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। जाहिर है, सरकार के तमाम उपायों के बावजूद घाटी में दहशतगर्दों के मंसूबे कमजोर नहीं हो रहे। ऐसे में अगर सचमुच सरकार आतंकवाद खत्म करने को लेकर गंभीर है, तो उसे नई रणनीति बनाने की जरूरत है। हथियार के बल पर वह इसे समाप्त करने की कोशिशों में कामयाब होती नजर नहीं आ रही। मगर जिस तरह गृहमंत्री ने इस समस्या से पार पाने का दम भरा, उससे प्रकट है कि सरकार हथियार के अलावा दूसरे किसी रास्ते पर विचार नहीं करना चाहती। अब वहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है और आतंकी उसे चुनौती देने के मंसूबे बांध रहे हैं। इसलिए सरकार को हथियार के साथ-साथ स्थानीय लोगों के रुझान को भी समझने का प्रयास करना चाहिए।


Date:07-10-22

जनसंख्या पर भागवत राग

संपादकीय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस विचार पर गंभीरता से मंथन जरूरी है कि सभी वर्गों पर लागू जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार की जानी चाहिए क्योंकि जनसांख्यिकीय असंतुलन भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन का कारण बन सकता है। दशहरा पर आयोजित कार्यक्रम में सरसंघचालक ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के लिए कोई खतरा नहीं है॥। समुदाय आधारित जनसंख्या असंतुलन पर वह विशेष चिंतित दिखे जिस पर वह नियंत्रण चाहते हैं और कहते हैं कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भागवत के अनुसार पचहत्तर साल पहले‚हमने अपने देश में इसका अनुभव किया है। उनका इशारा भारत विभाजन की ओर था। 21वीं सदी में तीन नए देशों पूर्वी तिमोर‚दक्षिण सूड़ान और कोसोवो का जन्म जनसंख्या असंतुलन का ही परिणाम था। उनका विचार है कि नई जनसंख्या नीति सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। इससे समाज में संतुलन कायम होगा। चीन का जिक्र करते हुए भागवत का कहना था कि उसने एक परिवार‚ एक संतान नीति को अपनाया और अब वह बूढा हो रहा है। भागवत ने सवाल उठाया कि अपने देश की विशाल जनसंख्या वास्तविकता है। अगर जनसंख्या बढ़ती ही जाए तो उसके लिए जरूरी खाद्य सामग्री व अन्य संसाधन कहां से आएंगे। ऐसी हालत में जनसंख्या संपत्ति की जगह बोझ बन जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता और उस लIय की प्राप्ति की दिशा में पूरा देश अग्रसर है। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने प्रजनन दर को 2.1पर लाने का लIय तय किया था। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से इसे हासिल किया जा चुका है। भागवत के विचार पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जनसंख्या नियंत्रण की वर्गीय जरूरत को खारिज करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि क्योंकि देश पहले ही प्रतिस्थापन दर हासिल कर चुका है तब इसकी जरूरत क्या है। चिंता एक बूढी होती आबादी और बेरोजगार युवाओं की करनी चाहिए जो बुजुर्गों की सहायता नहीं कर सकते। मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी का कहना है कि भागवत का विचार सही है कि परिवार नियोजन को सभी वर्गों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। यह आज की वास्तविक जरूरत है।


Date:07-10-22

जनसंख्या असंतुलन के खतरे

आचार्य पवन त्रिपाठी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लगातार दूसरे वर्ष संघ के परंपरागत विजयदशमी उद्बोधन में जनसंख्या असंतुलन के खतरों की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे इस मुद्दे की गंभीरता को समझा जा सकता है॥।

दरअसल‚‘हम भारत के लोग’ इतने भोले और सहिष्णु हैं कि हम अपनी अगली या उसके ठीक बाद की पीढ़ी के सामने आने वाले खतरों के बारे में भी नहीं सोच पाते। मोहन भागवत हमें इन्हीं खतरों से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। संघ की परंपरागत दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम जनसंख्या असंतुलन का परिणाम एक बार भुगत चुके हैं‚और ऐसा केवल हमारे साथ नहीं हुआ है। पूर्वी तिमोर‚दक्षिणी सूडान और कोसोवो जैसे देश इंडोनेशिया‚सूडान और सÌबया जैसे देशों के भूभाग में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने के कारण बन चुके हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जब–जब जनसांख्यिकीय असंतुलन होता है‚तब–तब उस देश की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है। यह कहते हुए मोहन भागवत का स्पष्ट इशारा 1947 में हुए देश विभाजन की ओर था। इसके साथ ही वह यह भी बताते हैं कि जन्म दर में असमानता के साथ–साथ लोभ‚ लालच‚जबर्दस्ती से चलने वाला मतांतरण भी जनसंख्या असंतुलन का बड़ा कारण बनता है। उनकी इस बात की पुष्टि सीमावर्ती राज्यों में लगातार हो रहे धर्मांतरण से की जा सकती है।

देश के सीमावर्ती प्रदेशों असम‚पश्चिम बंगाल व बिहार के सीमावर्ती जिलों में तो मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है‚जो स्पष्ट रूप से बांग्लादेश से अनवरत घुसपैठ का ही संकेत देती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उपमन्यु हजारिका आयोग के प्रतिवेदन एवं समय–समय पर आए न्यायिक निर्णयों में भी इन तथ्यों की पुष्टि की गई है । यह भी एक सत्य है कि अवैध घुसपैठिए राज्य के नागरिकों के अधिकार हड़प रहे हैं तथा इन राज्यों के सीमित संसाधनों पर भारी बोझ बन सामाजिक–सांस्कृतिक‚राजनैतिक तथा आÌथक तनावों का कारण बन रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में पांथिक आधार पर हो रहा जनसांख्यिकीय असंतुलन तो और भी गंभीर रूप ले चुका है अरुणाचल प्रदेश में भारत में उत्पन्न मत–पंथों को मानने वाले जहां 1951 में99.21 प्रतिशत थे‚ वे 2001 में 81.3 प्रतिशत व 2011 में 67 प्रतिशत ही रह गए। केवल एक दशक में ही अरु णाचल प्रदेश में ईसाई जनसंख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार मणिपुर की जनसंख्या में इनका अनुपात 1951 में जहां 80 प्रतिशत से अधिक था‚वह 2011 की जनगणना में 50 प्रतिशत ही रह गया। इस उदाहरण तथा देश के अनेक जिलों में ईसाइयों की अस्वाभाविक वृद्धि दर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा संगठित एवं लक्षित मतांतरण की गतिविधि का ही संकेत देती है। जनसंख्या असंतुलन के परिणाम का असर पिछले दिनों झारखंड में भी देखने को मिल चुका है‚ जहां अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिलों में स्कूलों के साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार से बदल कर शुक्रवार कर दिया गया था।

भागवत के अनुसार जनसंख्या पर एक समग्र नीति बननी चाहिए और सभी पर समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। एक बार बनने के बाद किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए‚और समाज को इसे स्वीकार भी करना चाहिए। देश में जनसंख्या नियंत्रण के विविध उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में पर्याप्त कमी आई। लेकिन‚ इस संबंध में आरएसएस के निकाय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का मानना है कि 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है‚ उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनÌवचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध सम्प्रदायों की जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर‚ अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता‚ अखंडता व सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है।

दरअसल‚विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में से था‚जिसने 1952 में ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा कर दी थी। लेकिन वह इस पर किन्हीं कारणों से लंबे समय तक अमल नहीं कर सका। सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। इस नीति का उद्देश्य 2.1 की ‘सकल प्रजनन–दर’ की आदर्श स्थिति को 2045 तक प्राप्त कर स्थिर व स्वस्थ जनसंख्या के लIय को प्राप्त करना था। अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रीय संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन–दर का यह लIय समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा परन्तु 2005-06 का राष्ट्रीय प्रजनन एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण और 2011की जनगणना के 0-6 आयु वर्ग के पांथिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों से ‘असमान’ सकल प्रजनन दर एवं बाल जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है। यह इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन्न मतपंथों के अनुयायियों का अनुपात 88 प्रतिशत से घटकर 83.8 प्रतिशत रह गया है वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 प्रतिशत से बढ़ कर 14.23 प्रतिशत हो गया है। ॥

इस प्रकार बढ़ता चिंताजनक असंतुलन किसी नीति को ठीक से लागू न करवा पाने का ही परिणाम है। संक्षेप में कहा जाए तो जनसंख्या नीति इन सारी बातों का समग्र व एकात्म विचार करके ही बननी चाहिए और सभी पर समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। चूंकि देश की मुस्लिम आबादी में शिक्षा का भी अभाव है‚ इसलिए किसी नीति को लागू करवाने के लिए लोक प्रबोधन द्वारा इसके पूर्ण पालन की मानसिकता बनाना भी जरूरी होगा। तभी जनसंख्या नियंत्रण के नियम परिणाम ला सकेंगे।