स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका का विस्तार

Afeias
28 Jul 2021
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Date:28-07-21

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भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए संशोधनों को स्वीकृति दे दी है। नए नियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, निष्कासन 75% शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से किया जा सकेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध कारपोरेट और निर्धारित सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की अग्रणी भूमिका है। यह कदम इंडिया इनकार्पोरेटेड के कार्पोरेट प्रशासन मानकों में बेहतर पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता को एक सही उपकरण बनाने के लिए उठाया गया है।

साथ ही, कंपनी बोर्डों की नामांकन और पारिश्रमिक समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की निगरानी की भूमिका को बढ़ाया गया है। ऐसे पैनलों में कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है।

वित्तीय – विवरणों और डिस्क्लोजर की समीक्षा और निगरानी करने, अंतर कार्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच और संबंधित पार्टी लेनदेन की सहमति देने वाली बोर्ड समितियों में भी दो-तिहाई सदस्यों का स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है।

इस नीति का उद्देश्य, प्रबंधन और प्रमोटर-समूह के संचालन की निगरानी करना है। स्वतंत्र निदेशकों को पूर्णकालिक निदेशक बनाने और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए कूलिंग अवधि प्रदान की जाती है। लंबे समय तक निहित अवधि के साथ स्वतंत्र निदेशकों को स्टॉक का विकल्प देने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इस पूरे क्रम में निदेशकों की स्वतंत्रता अंततः शेयरधारकों की सतर्कता और आम वार्षिक बैठकों में सूचित भागीदारी पर निर्भर करती है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 5 जुलाई, 2021