02-08-2018 (Important News Clippings)
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Date:02-08-18
When Judiciary Forays Into Executive Zone
ET Editorials
The exclusion of four million people from the draft National Register of Citizens (NRC) for Assam has the potential to snowball into a major political problem that triggers bloodshed and bad blood with Bangladesh. The NRC process that could disenfranchise lakhs of people is essentially political, but has been given its present shape by judicial interventions in what should ideally have remained the domain of the executive.
Sarbananda Sonowal, at present the BJP chief minister of Assam, had moved the Supreme Court in 2000 to invalidate the law that was being used to implement the 1985 Assam Accord that Rajiv Gandhi had struck with the leaders of Assam Agitation, namely, the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, on the ground that it protected illegal migrants.
The court in 2005 struck down the IMDT Act and directed the government to apply to suspected immigrants in Assam the colonial era Foreigners Act, which puts the onus of disproving the charge on the person accused of being a foreigner. Sonowal petitioned the court again, in 2006, against the rule framed under the Foreigners Act.The court conceded the petition and held it to be the court’s job “to uphold the demographic balance of a part of India, that is Bharat”. Extending the logic in 2014, the court ordered the NRC process and declared that it should be completed in three years.
Maintaining demographic balance is not a legal question but a political imperative that is the prerogative of the executive, to be carried out as it thinks fit. The court has said now that no action should be taken on the basis of exclusion from the draft NRC. It would be appropriate for the court to further say that the NRC process is open to judicial review and that no action should be taken until legal remedies are exhausted beyond final appeal.
Date:02-08-18
Set Decision-Makers Free
Amitabh Kant , [The writer is CEO, NITI Aayog]
India is at a point where it must grow at 9-10% for at least the next 30 years. This requires very progressive, bold and courageous decisions to be taken by the bureaucracy across sectors. Bureaucrats must be allowed to make such decisions with the full protection of the law for decisions taken in good faith without the fear of harassment or punishment through the provisions of the Prevention of Corruption Act (PCA). If this is not enabled, overall growth will be stunted. Which is why the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018, passed by Parliament last week is a game-changing move by GoI. Abuse of Section13(1)(d)(iii) of the PCA has led to unrestrained harassment of honest public officials. The section stated that “a public servant is said to commit the offence of criminal misconduct… if he, while holding office as a public servant, obtains for any person any valuable thing or pecuniary advantage without any public interest”.
There was no element of mens rea, or ‘criminal intent’, required as a threshold to initiate prosecution. So, bona fide decisions were considered the same as mala fide ones, and treated the same. This will no longer be the case. The fact of the matter is that in every major decision a bureaucrat takes, a ‘pecuniary advantage’ would be caused to someone, somewhere. Not taking into account decisions taken in good faith was shaking the very foundation of decision-making. Several infrastructure sectors such as mines, coal and petroleum were getting held up because of an understandable lack of bold policymaking. Under the Amendment Bill now, the threshold of intent needs to be mala fide, or the intent to commit a crime.
Criminal misconduct in the Amendment Bill has been unambiguously defined. There are now just two forms of criminal misconduct as opposed to the earlier five forms. These now include misappropriation of property entrusted to a public servant, and possession of disproportionate assets/intentionally enriching oneself illicitly. There are other measures to streamline intent and liability, and to categorise what should be punishable and the process to be followed. The punishment for taking a bribe has been revised to a maximum of seven years. Giving a bribe is now included as a crime, provided it was not coerced by the bribe-taker. If coerced, then the bribe-giver must inform the authorities within seven days of giving the bribe.
Under the new Section 17A, except when a public official is caught ‘red- handed’, the police cannot begin a probe, without the approval of the relevant authority, of any public official. Earlier, this was limited to protecting joint secretaries and above. This universal inclusion provides a great deal of protection to honest officials irrespective of their ranks or levels. Earlier, the sanction requirement only applied to serving officials. This has now been extended to prosecution for offences allegedly committed by former officials when in office.
The decisions on request for sanctions are to be taken within three months and extendable by one additional month. Also included for the first time is the liability for ‘commercial organisations’, which will be punished if any person associated with them, provides or promises to provide, undue advantage to a public official. The new Section 18A also introduces a provision for special courts to confiscate and attach the property acquired through corrupt practices.
To ensure speedy justice, guidelines will be set under the Amendment Bill to include a limit of resolving cases within two years. Time-bound decision-making is the best way for ease of justice, and GoI must be complimented for introducing such provisions in statutes, including the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). The Supreme Court has held that no criminal case shall be registered against a high court judge or chief justice, or a judge of the Supreme Court unless GoI first ‘consults’ the Chief Justice of India and secures his assent. Public servants, too, must be protected from malicious harassment.
Dynamic and honest officials, who are risk-takers for the greater good, must be encouraged, not restrained. No bureaucrat or public official should have to look over his or her shoulder for a bona fide decision.
Date:02-08-18
संवेदनशील है आधार का डेटाबेस स्वतंत्र निगरानी की हो व्यवस्था
ए के भट्टाचार्य
नीतिगत विवादों को सोशल मीडिया पर हल करने का विचार सिरे से गलत है। अक्सर सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा मूल मुद्दे से भटक जाती है। ढेर सारी बातें होती हैं लेकिन मुद्दे पर एक भी नहीं। फिर भी कई जवाबदेह पदों पर बैठे लोगों ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए खास नीतिगत मुद्दों पर बहस छेड़ी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन रामसेवक शर्मा भी उनमें से एक हैं। शर्मा भारतीय विशिष्टï पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी 12 अंकों के बायोमेट्रिक आधारित पहचान ‘आधारÓ के बड़े समर्थकों में से एक हैं। वह 2009 से 2013 तक यूआईडीएआई के पहले महानिदेशक रहे हैं और आधार प्रणाली से बहुत करीबी से जुड़े रहे हैं। माना जा रहा था कि यह प्रणाली नकली पहचान और दोहरी पहचान की समस्या को खत्म करने में सहायक रहेगी। परंतु डिजिटल मजबूती और डेटा में सेंध की समस्या 2009 में आधार की शुरुआत के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। यह बहस गत सप्ताह नई ऊंचाई पर पहुंच गई जब सोशल मीडिया पर किसी के चुनौती देने के बाद उन्होंने अपनी आधार पहचान ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि आधार मजबूत है और नंबर सार्वजनिक होने पर भी उसका दुरुपयोग संभव नहीं है। उन्होंने चुनौती दी कि उनके आधार का दुरुपयोग करके दिखाया जाए। वह ऐसा करके आधार के आलोचकों को यह बताना चाहते थे कि इसके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं।
आने वाले दिनों में सोशल मीडिया की कई पोस्ट में लोगों ने शर्मा के फोन नंबर, ईमेल, उनका पैन और आदि जारी करके बता दिया कि आधार की मदद से उन्होंने ये हासिल किए। एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे उनके खाते में रकम तक जमा की जा सकती है। शर्मा इन खुलासों से विचलित नहीं हुए। वह सही भी थे। जो डेटा लीक होने की बात कही गई उससे यह साबित नहीं होता था कि शर्मा की आधार पहचान में सेंध लगी है। ऐसी जानकारी कई सार्वजनिक स्रोतों से जुटाई जा सकती है। यहां तक बिना उनकी पहचान के साथ समझौता किए उनके खाते में एक रुपये की राशि भी जमा की जा सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम से हमें एथिकल हैकिंग करने वाले समुदाय के बारे में भी जानकारी मिलती है जिसने शर्मा की पहचान में सेंध लगाने का प्रयास किया। साथ ही हमें उस बहस का भी अंदाजा मिलता है जो सोशल मीडिया जैसे माध्यमों पर होती है। आधार की निंदा करने वाले अपनी बात को पूरी तरह साबित कर पाने में नाकाम रहे, वहीं सोशल मीडिया भी नीतिगत मसलों पर किसी गंभीर या स्वस्थ बहस को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम नजर आता है। इसके बावजूद यह मान लेना गलत होगा कि शर्मा का आधार के पूर्ण सुरक्षित होने का दावा सही है और उसके साथ छेड़छाड़ की कोई खास गुंजाइश नहीं है। हो सकता है शर्मा की आधार पहचान में सेंध नहीं लगाई गई हो लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस व्यवस्था में कोई जोखिम नहीं है। यहां जोखिम केवल निजता के मसले का नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि निजता की चिंता को न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के बाद बनने वाले प्रस्तावित कानून से हल किया जा सकेगा। परंतु कई अन्य जोखिम भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हालिया विवाद के सिलसिले में इनमें से दो जोखिमों का जिक्र करना उचित होगा।
पहला, आधार व्यवस्था एक डेटाबेस में निहित है। पूरे देश के बायोमेट्रिक पहचान डेटा को एक जगह रखना अपने आप में जोखिम भरा है। हैकरों या शत्रु राष्ट्र के लिए इसमें सेंध लगाना आसान हो सकता है। अगर देश के सभी नागरिकों के लिए आधार पहचान अनिवार्य हो जाए तो यह जोखिम और बढ़ जाता है। आधार के समर्थक दलील देंगे कि यह पहचान का प्रमाण नहीं है बल्कि यह पहचान के प्रमाणन का जरिया है। परंतु जिस तरह आधार का इस्तेमाल हो रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि वह पहचान का प्रमाण बनकर रह गया है।
यह बात सही है कि किसी पहचान का प्रमाणन करना जरूरी है। परंतु सवाल यह है कि पहचान के प्रमाणन के लिए केवल आधार का इस्तेमाल क्यों किया जाए? आयकर के उद्देश्य से पैन जारी करते समय या ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय भी उसी तरह का प्रमाणन क्यों नहीं? ऐसा शासन ढांचा जो केवल एक ही पहचान व्यवस्था पर निर्भर हो वह समान मजबूती वाली पहचान प्रणाली की तुलना में कमजोर होता है। आधार पर जोर तथा हर तरह की अन्य पहचान व्यवस्था को दरकिनार करना एक खतरनाक रास्ता है और अगर डिजिटल संवेदनशीलता के जोखिम को खत्म करना है तो हमें इससे बचना होगा।
दूसरा जोखिम आधार डेटाबेस को सुरक्षित रखने वाले संगठनात्मक ढांचे से ताल्लुक रखता है। शासन चाहे किसी का भी हो, पूरे देश का पहचान डेटा राजनीतिक नेतृत्व के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। आखिर ऐसा महत्त्वपूर्ण डेटाबेस अगर एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय के अधीन क्यों नहीं रह सकता? इस बात से इनकार नहीं है कि पूरे देश की पहचान का डेटाबेस उसके लिए किसी बहुत बड़ी संपत्ति से कम नहीं है जिसका इस पर नियंत्रण हो। ऐसा डेटाबेस किसी स्वतंत्र निकाय के पास रहना चाहिए। बेहतर होगा अगर उक्त निकाय को भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारतीय निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्रता हासिल होगी। जब तक आधार डेटाबेस का स्वामित्व ऐसे किसी स्वतंत्र संस्थान को हस्तांतरित नहीं होता है तब तक आधार की डिजिटल संवेदनशीलता को लेकर चिंता बरकरार रहेगी।
Date:02-08-18
दरों में इजाफा
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के सामने अनिश्चित माहौल में एक कठिन काम था। प्रमुख खुदरा महंगाई जहां आरबीआई के तय लक्ष्य से ऊपर चल रही है, वहीं आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें धीमापन आ रहा है। मई में औद्योगिक उत्पादन वृद्घि गिरकर सात महीने के निचले स्तर पर आ गई। मुद्रास्फीति से जुड़े अधिकांश संकेतक दरों में वृद्घि की ओर ही इशारा कर रहे थे लेकिन केंद्रीय बैंक के सामने कई वजह ऐसी भी थीं जो दरों में इजाफे के खिलाफ थीं। आखिर में एमपीसी ने 5:1 के बहुमत से यह तय किया कि 4 फीसदी के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखा जाए और ब्याज दरों में 25 आधार अंक का इजाफा किया जाए। संभवत: जून महीने में आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में वृद्घि ने भी उसे इस निर्णय तक पहुंचने में मदद की होगी। इससे यह संकेत मिला कि आर्थिक सुधार पटरी पर हैं। इससे मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करना अधिक आसान हो गया।
आरबीआई ने जून की समीक्षा में चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अपने मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान को संशोधित करके 4.8 फीसदी कर दिया था। इस बार नए सिरे से परेशान करने वाले संकेत सामने आए हैं। आरबीआई ने जून में आम घरों का जो सर्वेक्षण किया था उसने तीन महीने और एक वर्ष के परिदृश्य में मुद्रास्फीति के अनुमान में 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी की बात कही थी। इतना ही नहीं अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के 5 फीसदी रहने के अनुमान हैं। चूंकि मौद्रिक नीति का प्रभाव पडऩे में कुछ वक्त लगता है इसलिए एमपीसी नहीं चाहती कि वह बहुत ज्यादा पीछे रहे। यही वजह है कि उसने दरों में इजाफा करने का निर्णय किया ताकि मुद्रास्फीति में इजाफे को लेकर पहले से तैयारी रखी जा सके।
आरबीआई को यह भी मालूम है खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया गया इजाफा अतीत के वर्षों में हुए औसत इजाफे से काफी अधिक है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर खाद्य मुद्रास्फीति पर पड़ेगा। हालांकि इसके प्रभाव का समुचित आकलन नहीं किया जा सकता है लेकिन यह तय है कि शीर्ष मुद्रास्फीति पर इसका अच्छा खासा असर होगा। इसके अलावा चुनाव का समय करीब है और सरकार द्वारा लोकलुभावन कदम उठाए जा सकते हैं। इससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। चुनावी मौसम में मौद्रिक नीति संबंधी कदम हमेशा कठिन होते हैं। शायद इस बात ने भी केंद्रीय बैंक को प्रोत्साहित किया होगा कि वह दरों में इजाफा करे। वैश्विक वृद्घि में उतार-चढ़ाव, कारोबारी तनाव और संभावित मौद्रिक युद्घ के साथ मुद्रास्फीति के मोर्चे पर कई जोखिम हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ऊर्जित पटेल ने खुद इनका जिक्र किया। इसका अर्थ यह हुआ कि निरपेक्ष रुख के बावजूद आरबीआई ने वर्ष 2018-19 के अंत के पहले दरों में एक और बढ़ोतरी की संभावना जिंदा रखी है।
ऊर्जित पटेल कहा कि जून और अगस्त की समीक्षा में उठाए गए नीतिगत कदमों का लक्ष्य इस संभावना को बढ़ाना था कि मुद्रास्फीति 4 फीसदी के लक्ष्य से आगे न निकले। इससे पता चलता है कि वह इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट हैं कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को प्राथमिकता पर रखेगा। प्रश्न यह है कि इसका देश की वृद्घि दर पर क्या असर होगा? आरबीआई अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को लेकर अत्यधिक आशावादी नजर आ रहा है। उसने अपने कदम को बल देने के लिए बढ़े हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो के बहिर्गमन की घोषणाओं, विनिर्माण के क्षेत्र में मजबूत क्षमता इस्तेमाल और सेवा क्षेत्र की वृद्घि में व्यापक सुधार आदि का जिक्र किया।
Date:02-08-18
न्यायिक नियुक्ति में जरूरी है निष्पक्षता का पालन
संपादकीय
न्यायिक नियुक्ति में निष्पक्षता और स्वायत्तता का सवाल भारतीय लोकतंत्र को निरंतर बेचैन किए हुए है और उसे जितना ही सुलझाने का प्रयास किया जाता है वह उतना ही उलझता जाता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के रिश्तों में इतना सौहार्द होना चाहिए कि न्यायपालिका की साख विवादित न हो। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से केंद्र सरकार ने शिकायत की है कि उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाम भेजे जा रहे हैं उनमें भाई भतीजावाद, जातिवाद तो है ही समाज के वंचित तबके की उपेक्षा भी है।
कॉलेजियम प्रणाली की स्वायत्तता की बहस में यह प्रश्न उठता रहा है कि जिन वकीलों के नाम हाई कोर्ट के जजों के पद के लिए भेजे जाते हैं वे या तो किसी मौजूदा न्यायमूर्ति या फिर किसी सेवानिवृत्त जज के रिश्तेदार होते हैं। इसके अलावा इन नामों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग नगण्य होते हैं। इसी वजह से दो साल पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने एक हाई कोर्ट की ओर से भेजे गए 30 में से 11 नाम ठुकरा दिए थे। उन नामों में जजों और ताकतवर राजनेताओं के रिश्तेदारों के नाम थे। इस बार भी एक हाई कोर्ट से वैसी ही सूची प्राप्त होने पर सरकार ने आपत्ति जताई है, जिसमें एक तिहाई नाम ताकतवर लोगों के रिश्तेदारों के हैं। सवाल है कि क्या कानून और न्याय का व्यवसाय राजनीति, सेना, उद्योग-व्यापार और फिल्मों की तरह ही खानदानी बनकर रह गया है? एक हद तक इसमें एक सच्चाई है। इसलिए समाज के वंचित हिस्सों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च न्यायिक पदों पर आरक्षण की मांग भी उठती रही है। इस दौरान न्यायिक निर्णयों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हुए जजों के विरुद्ध कैबिनेट तक की टिप्पणियां आती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
हाल में न्यायमूर्ति एके गोयल को राष्ट्रीय हरित पंचाट का प्रमुख बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रामदास आठवले ने इस आधार पर विरोध जताया था कि उन्होंने अजा और अजजा कानून को कमजोर किया था। ऐसे में फिर वही सवाल उठता है कि न्यायिक नियुक्ति का सवाल जजों के कॉलेजियम के पास छोड़ा जाए या राजनेताओं द्वारा संचालित कार्यपालिका पर। खतरा दोनों तरफ है। इसलिए उसे लोकतंत्र और संविधान के अंतःकरण पर छोड़ना उचित होगा और जिम्मेदार लोगों को उसे जगाए रखने की अपील करनी होगी।
Date:02-08-18
क्या भारत बड़े दिल वाला राष्ट्र बन सकता है ?
असम में नागरिकता सिद्ध करने के लिए 1971 की समय-सीमा में संशोधन करना उचित होगा
चेतन भगत
हम जानते हैं कि असम में शरणार्थी समस्या है। पिछले हफ्ते एनआरसी (द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स) में अत्यधिक विलंब के साथ अपडेट करके शायद हमने समस्या को और भी खराब बनाकर राज्य में एक तरह से टाइम बम ही रख दिया है।
लेकिन आइए, पहले उस समस्या की पृष्ठभूमि पर नज़र डालें, जिसकी हम सारे भारतीयों को चिंता होनी चाहिए। माना जाता है कि असम की 3.3 करोड़ आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अवैध आप्रवासियों का है (अनुमान तो 50 से 20 फीसदी तक के हैं), जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेश से हैं। डेटा इस ओर इशारा करता है- असम की आबादी शेष राष्ट्र की तुलना में तेजी से बढ़ी (50 व 60 के दशक में डेढ़ गुना और 70 के दशक में दोगुना तक)। वहां रहे लोगों ने भी इसे महसूस किया। समस्या इतनी बड़ी हो गई कि असम आंदोलन (1979-1985) उठ खड़ा हुआ, जो अवैध आप्रवासियों के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन था। लेकिन मोटेतौर पर शांतिपूर्ण था पर कुछ हिंसक हत्याकांडों सहित इसमें कई मौतें भी हुईं। अगस्त 1985 में समझौते के साथ आंदोलन खत्म हुआ। इस पर आंदोलन के नेता और केंद्र ने हस्ताक्षर किए। 1985 के इस असम समझौते पर 33 साल पहले दस्तखत हुए थे, जिसे अब लागू किया जा रहा है और इससे एकदम नए किस्म की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस असम समझौते के मुताबिक केवल वे लोग, जो यह साबित कर सकें कि वे 24 मार्च 1971 के पहले मतदाता सूची में थे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 के पहले मतदाता में सूची में थे, अपडेट की गई राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के लिए पात्र होंगे। जो यह साबित नहीं कर पाए तो? अभी तो ठीक-ठीक कोई नहीं जानता कि उनका क्या होगा। शायद वे अपील कर सकें या वे सारी प्रॉपर्टी और मतदान का अधिकार खो दें या उन्हें देश से बाहर भेजा जाए या कोई अन्य योजना तैयार की जा सकती है। इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखती।
कहा जाता है कि कांग्रेस ने भूतकाल में अवैध आप्रवास को प्रोत्साहित किया। ज्यादातर आप्रवासी बांग्लादेश के मुस्लिम थे और संभावना थी कि वे कांग्रेस को वोट देंगे। विडंबना यह है कि कांग्रेस ने ही 1985 के इस दुष्कर समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसमें 1971 के टेस्ट में नाकाम रहने पर नागरिकता छीन लेने का प्रावधान है। बेशक, कांग्रेस ने एनआरसी को अपडेट करने पर कभी अमल नहीं किया। स्थिति लंबित पड़ी रही, जो आमतौर पर कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन, भारत जैसे आसानी से उत्तेजित होने वाले देश में काम दे जाती है। एनआरसी को अपडेट करने के गंभीर काम की शुरुआत 2015 में हुई, जिसके तहत हाल ही में पहला मसौदा प्रकाशित हुआ। असम के 40 लाख मौजूदा नागरिकों को इससे बाहर कर दिया गया है। लोगों को आपत्ति जताने का अवसर देने के बाद, अपेक्षा है कि दिसंबर 2018 में अंतिम मसौदा प्रकाशित हो जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि एनआरसी को अब प्रकाशित करने में जरूरत से ज्यादा उत्साह की वजह यह है कि यह भाजपा के एजेंडे के अनुरूप है, जो अभी सत्ता में है। जो भी हो, तथ्य तो यह है कि इस पूरी कवायद से असम के लाखों रहवासियों पर अवैध आप्रवासी और अ-भारतीय होने का लैबल लग गया है। कल्पना कीजिए किसी जगह पर 40 साल रहना, परिवार बनाना और फिर यह कहे जाना कि आप यहां के नहीं हैं। यही उन लोगों के साथ होगा जो 1971 की कट-ऑफ के काफी बाद 1978 में आए। कल्पना कीजिए कि आपके कोई पूर्वज 1971 में मतदाता सूची में थे, यह साबित करने का कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण आपको गलत तरीके से अवैध आप्रवासी घोषित कर दिया जाए। एनआरसी अपडेट करने के लिए लोगों के बीच काम करने वाले बिचौलियों व दलालों के लिए मौके की कल्पना कीजिए, जो पैसा लेकर 1960 से परदादा का नाम बेचेंगे। एक बार आधिकारिक रूप से ‘अवैध’ घोषित होने के बाद होने वाले भेदभाव, मानवाधिकार उल्लंघन की कल्पना कीजिए खासतौर पर यदि वे अल्पसंख्यक हों? राष्ट्रवाद, संप्रभुता और असम के लोगों के अधिकारों को संरक्षण देने के नाम पर हम ऐसी कवायद कर रहे हैं जो इतनी मनमानी, बांटने वाली और अमल में इतनी कठिन है कि यह समाधान की बजाय और समस्याएं निर्मित कर देगी।
यहां तक कि असम आंदोलन के व्यथित लोगों ने भी नागरिकता के लिए कट-ऑफ डेट को 1971 रखने की समझदारी दिखाई थी यानी जब उन्होंने 1985 में समझौते पर दस्तखत किए तो 14 साल पहले की तारीख तय की। क्या हम इतने मूर्ख लोग हैं। जब लोगों ने यहां काम किया, वोट दिए, संपत्ति निर्मित की, कर चुकाए,परिवार बनाए और भारत में 47 साल ज़िंदगी जी तो हम उनकी नागिरकता कैसे खत्म कर सकते हैं? यदि हमने असम समझौता लागू करने में देर की तो क्या अपने आप समय सीमा भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए? 1985 की तर्ज पर आज यह तारीख 2004 की होगी। कोई भी व्यक्ति जो यह बता सके कि वे (या उनके पालक) असम में 2004 के पहले रहते और वोट देते आए हैं वह वैध निवासी है। क्या यह तर्कसंगत नहीं लगता?
व्यापक स्तर पर हमें अवैध आप्रवासियों पर नियंत्रण रखने की जरूरत तो है। इसके लिए हमारे पास बेहतर सीमा सुरक्षा और अधिक ठोस भारतीय पहचान-पत्र होने चाहिए। एक नीति होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए जो किसी तरह भारत में आ जाते हैं। क्या हम उन्हें गिरफ्तार करें। उन्हें वापस भेज दें? दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह रहने पर मजबूर करें? या क्या हम इससे ऊपर उठ सकते हैं? हम हमारे सारे पड़ोसी देशों की स्थिति से परिचित हैं। उनमें किसी में भी वास्तविक लोकतंत्र नहीं है (हम भी बेहतर हो सकते हैं पर वे तो एकदम नाकाम हैं।) क्या हम उन लोगों को भगा दें जो बेहतर ज़िंदगी के लिए हमारे पास आते हैं या हम बड़े भाई बनकर उनका संरक्षण करें? यदि हम उन्हें पासपोर्ट और वोट देने का हक नहीं दे सकते तो क्या हम उन्हें ‘ग्रीन-कार्ड’ जैसा कुछ दे सकते हैं, हमेशा रहने और विदेशियों की तरह काम करने का अधिकार? कोई आसान जवाब नहीं है। बड़े दिल वाला क्षेत्रीय बड़ा भाई बनना एक विकल्प हो सकता है। इससे क्षेत्र में हमारी ताकत दिखाई देगी। अभी तो असम के विशिष्ट मामले में हमें एनआरसी प्रक्रिया पर पुनर्दृष्टि डालने की जरूर है और खासतौर पर 1971 की समय-सीमा में संशोधन करना चाहिए ताकि तकलीफ कम हो सके। और इस बार इन संशोधनों में दशकों का वक्त नहीं लगना चाहिए।
Date:02-08-18
हम क्यों ढोएं घुसपैठियों का बोझ ?
बांग्लादेशी घुसपैठिए असम जैसे राज्य के मूल लोगों की पहचान के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन गए हैं।
कमलेंद्र कंवर , (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार तथा राजनीतिक विश्लेषक हैं)
असम में भारतीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का अंतिम मसौदा सामने आने के बाद हंगामा बढ़ता जा रहा है। इसमें तकरीबन 40 लाख लोगों को अवैध नागरिक के रूप चिह्नित किया है। एनआरसी तैयार करने का मकसद यही था कि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके, जो 24 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से यहां आकर बस गए और जिनके पास नागरिकता संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसीलिए हायतौबा मचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ज्यादातर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हुए उन्हें अपने कट्टर वोट बैंक में तब्दील कर लिया है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि एनआरसी तैयार करने का यह काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ है। असम में जो सियासी दल हालात का पूरा फायदा उठाते हुए इन अप्रवासियों के वोटों को अपने पक्ष में भुनाता रहा है, वह कांग्रेस है। वास्तव में वोट बैंक की राजनीति की खातिर सीमापार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने और सीमाओं को खोलने में कांग्रेस का बड़ा हाथ था।
लगता यही है कि विदेशी नागरिकों को चिह्नित करने का यह काम असम तक सीमित रहने वाला नहीं। इसका अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल होगा और भाजपा तो यही चाहेगी कि इन दोनों राज्यों में इन अवैध नागरिकों को नागरिकता से वंचित किया जाए। लेकिन यदि यही भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है तो इसे उसका स्वार्थ ही कहा जाएगा। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रवादी कारणों से भी भाजपा ऐसा करने के लिए प्रेरित हुई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखकर पता चलता है कि वे इस कवायद के चलते अपने मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा छिन जाने के भय से किस कदर बौखलाई हुई हैं। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह तक कह दिया कि एनआरसी की कवायद सियासी उद्देश्यों से की जा रही है और लोगों को बांटने का प्रयास हो रहा है। इससे देश में गृहयुद्ध, रक्तपात मच जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जैसे अहम, जिम्मेदार पद पर बैठा कोई शख्स ऐसा गैरजिम्मेदार वक्तव्य दे। उनके इस भड़काऊ बयान के चलते आगे चलकर दंगे भड़क सकते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि ममता बनर्जी जब-तब ऐसे उत्तेजक बयान देती रहती हैं। ममता के इस बयान के पीछे यह भय भी निहित है कि भाजपा असम के बाद पश्चिम बंगाल में अवैध अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए वहां एनआरसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। ममता के इस वक्तव्य को लेकर उनके खिलाफ भाजपा के कुछ युवा नेताओं ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है।
यह साफ है कि भाजपा भी अवसर का लाभ उठाते हुए एनआरसी के इस मसले पर पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों के दौरान हिंदू मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि इतने कम समय में पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी एनआरसी की कवायद पूरी की जा सकेगी। असम के संदर्भ में भाजपा की सोच इस पूर्वोत्तर प्रदेश के उन हजारों छात्रों की सोच के अनुरूप है, जिन्होंने इसी खातिर 1980 के दशक में जबर्दस्त आंदोलन छेड़ा था। इसके चलते वर्ष 1985 में कांग्रेस-शासित केंद्र सरकार, असम सरकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के मध्य ऐतिहासिक असम समझौता इसी उद्देश्य से किया गया था कि अवैध नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। इस बात को तीन दशक से ज्यादा अरसा हो गया। यह बताता है कि इस राह में कितनी अड़चनें आईं और नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने की यह कवायद कितनी वृहद प्रकृति की है। अब भी यह पता नहीं है कि कब और किस रूप में यह कवायद पूर्ण होगी और इस जटिल मसले का क्या समाधान मिलेगा। ऑन द रिकॉर्ड, भाजपा इस बात से स्पष्ट इनकार कर रही है कि लोगों को वापस भेजने के बारे में सोचा जा रहा है।
इस पर हैरानी नहीं कि राजनेताओं के एक वर्ग के अलावा कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता भी एनआरसी के निष्कर्षों को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इन पाखंडियों व विघ्न-संतोषी तत्वों को अक्सर ऐसे ही संदिग्ध कारणों को हवा देने में मजा आता है, जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ लगते हैं। असम में ये 40 लाख लोग बगैर किसी दस्तावेज के आए। इन्होंने दलालों व सियासी एजेंटों के जरिए फर्जी दस्तावेज हासिल किए, ताकि उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर मान्यता मिल सके। जाहिर है कि यह न सिर्फ निर्लज्ज दलालों, बल्कि उन राजनेताओं की भी गाथा है, जिन्होंने घुसपैठियों की मौजूदा कानूनों से छल करने में मदद की। नागरिकता प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने वाले 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों को भारतीय नागरिक मान लिया गया। यह बताता है कि एनआरसी ने कितनी बारीकी इस काम को अंजाम दिया। यह भी अच्छा हुआ कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चली है।
वर्ष 2000 में किए गए एक आकलन के मुताबिक भारत में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की तादाद 1.5 करोड़ पाई गई थी और कहा गया था कि हर साल तकरीबन 3 लाख बांग्लादेशी यहां घुसपैठ कर रहे हैं। यूपीए शासन के दौरान तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने 14 जुलाई, 2004 को संसद में वक्तव्य दिया था कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। इस सूची में पश्चिम बंगाल 57 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ शीर्ष पर था। पिछले दिनों एनडीए सरकार में गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजु ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद 2 करोड़ बताई थी।
टूर ऑपरेटर्स बेहद मामूली रकम पर लोगों को अवैध ढंग से यहां ले आते हैं। चूंकि बांग्लादेशी सांस्कृतिक रूप से भारत के बंगालियों जैसे ही होते हैं, लिहाजा वे यहां भारतीय नागरिक के तौर पर कहीं भी बसने में सफल हो जाते हैं। असम में अवैध घुसपैठिए असम के मूल लोगों की पहचान के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन गए हैं। उनकी वजह से असमिया लोगों के लिए अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक होने का खतरा पैदा हो गया है, जैसा कि त्रिपुरा व सिक्किम जैसे राज्यों में हुआ है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठिए पूर्वोत्तर के अनेक निर्वाचन क्षेत्रों (असम के तकरीबन 32 फीसदी) में निर्णायक स्थिति में हैं। आर्थिक तौर पर देखें तो इनकी वजह से भूमि समेत अन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, वन्य संपदा घट रही है, रोजगार के अवसर बंट रहे हैं, इनके द्वारा सरकारी जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस तरह के और भी कई मसले हैं, जिनसे धीरे-धीरे समूचा पूर्वोत्तर प्रभावित हो सकता है और नई दिल्ली में बैठी मोदी सरकार इसी बात को लेकर फिक्रमंद है।
Date:01-08-18
कारोबार और जवाबदेही
संपादकीय
ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन कारोबार को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम अब उठाए हैं, वे काफी पहले ही उठाए जाने चाहिए थे। भारत में पिछले एक-डेढ़ दशक में ऑनलाइन कारोबार तेजी से बढ़ा है। लेकिन अब तक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा का पहलू उपेक्षित ही रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि ई-कॉमर्स कंपनियां मनमानी करने से बाज नहीं आ रहीं। बड़ी संख्या में लोग ठगी का भी शिकार हुए हैं। डाटा सुरक्षा जैसा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भी इसमें शामिल है। समस्या यह है कि ऑनलाइन कंपनियां आपस में डाटा साझा कर लेती हैं। डाटा की चोरी और खरीद-फरोख्त एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। लोगों का निजी डाटा इस्तेमाल कर कंपनियां ग्राहकों तक पहुंच बनाने की बाजार-रणनीति पर चल रही हैं। ये कंपनियां अपना सारा डाटा दूसरे देशों में स्थित सर्वरों में ही रखती हैं। इसलिए यह मामला गंभीर और जोखिम भरा हो गया है। ऑनलाइन कारोबार के लिए लंबे समय से नियम-कायदों और नियामक की जरूरत महसूस की जा रही है। डाटा की सुरक्षा पर हाल में न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाम कसने के लिए सरकार की ओर से गठित कार्यबल ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।
डाटा सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स पर गठित कार्यबल ने साफ कहा है कि भारत में कारोबार करने वाली सभी ई-कॉमर्स कंपनियों और सोशल मीडिया के मंचों को अपने ग्राहकों का डाटा भारत में ही रखना होगा। कार्यबल का कहना है कि ग्राहकों की निजी जानकारियां और उनसे जुड़े आंकड़े भारत में ही मौजूद सर्वरों में रखे जाने चाहिए, वरना किसी भी दिन वैसी ही गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि कुछ महीने पहले फेसबुक के करोड़ों उपयोगकर्ताओं का डाटा चोरी हो गया था। इसके लिए कार्यबल ने डाटा केंद्र और सर्वर स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने को कहा है। कार्यबल ने कहा है कि भारत में कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को राष्ट्रीय नियामक के पास पंजीकरण कराना होगा। यानी देश में वही कंपनी कारोबार कर सकेगी जो राष्ट्रीय नियामक के पास दर्ज होगी और जरूरत पड़ने पर वह पहुंच से बाहर नहीं हो पाएगी। ऐसे में अगर कोई कंपनी अपनी जवाबदेही से बचती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाना आसान होगा।
समस्या यह है कि ई-कॉमर्स को लेकर भारत में अब तक कोई व्यापक नीति नहीं बनी है। कोई नियामक नहीं है, न कोई नियम-कायदे इन कंपनियों को बांधते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में जब ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है तो इन कंपनियों की मनमानी से निपटने का रास्ता क्या है! कार्यबल ने एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाने को कहा है। यह निकाय ई-कॉमर्स से संबंधित नीतियों के बारे में सरकार के विभिन्न महकमों के साथ तालमेल बनाएगा और नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इसका काम धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों की शिकायतें सुनना और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना होगा। हालांकि यह खेद का विषय है कि दुनिया में आइटी कारोबार में झंडा गाड़ने के बावजूद हम अभी तक ई-कॉमर्स के नियमन को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं। हालत यह है कि जोखिम के बावजूद हमारे पास अभी सर्वर तक उपलब्ध नहीं है। आज वक्त ऑनलाइन कारोबार का है। ऐसे में सरकार को जल्द ही ऐसा नियामक बनाना होगा जो ई-कॉमर्स कंपनियों पर नियंत्रण रख सके।
Date:01-08-18
भेदभाव के मंदिर
संपादकीय
अपनी धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति की वजह से अगर किसी व्यक्ति को भेदभाव या छुआछूत जैसी स्थिति का शिकार होना पड़े तो मानवीयता की कसौटी पर यह उस समूची सामाजिक परंपरा को सवालों के कठघरे में खड़ा करता है। यह समझना मुश्किल है कि आखिर किन वजहों से कोई समाज भेदभाव पर आधारित कुछ अमानवीय मान्यताओं के पालन को लेकर कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं होता। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मुस्करा खुर्द गांव में भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी प्राथमिक विद्यालय में परिधान वितरण कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें मंदिर के बारे में बताया तो वे वहां पूजा करने चली गर्इं। लेकिन उसके बाद गांव के लोगों की जैसी प्रतिक्रिया हुई, वह हैरान करने वाली है। मान्यता के मुताबिक उस मंदिर में किसी भी महिला के जाने पर इसलिए पाबंदी है कि इससे गांव में सूखा और अकाल की स्थिति आ जाएगी। इसलिए जब लोगों को पता चला तो उस मंदिर और पूरे परिसर को गंगाजल से धुलवा कर कथित रूप से शुद्ध किया गया और आपस में चंदा करके मंदिर की एक मूर्ति को इलाहाबाद के संगम में ‘पवित्र स्नान’ कराने के लिए भेजा गया।
सवाल है कि धर्म और आस्था की अभिव्यक्ति के मामले में क्या कोई ऐसा विभाजन होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पूजा करने से मंदिर या किसी भगवान की मूर्ति ‘अशुद्ध’ हो जाए! अगर किसी परंपरा में इस तरह के भेदभाव मौजूद हैं तो यह सोचने की जरूरत है कि उसमें मानवीयता और बराबरी के लिए क्या जगह है! हाल ही में केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में न्यायमित्र ने कहा था कि यह पाबंदी दलितों के साथ छुआछूत की तरह है। उसी दौरान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बाकायदा संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत महिलाओं का प्रार्थना करना संवैधानिक अधिकार है। मगर विडंबना यह है कि संवैधानिक प्रावधानों के बरक्स परंपराएं कई बार इस कदर हावी हो जाती हैं कि उसमें अधिकार भी खारिज कर दिए जाते हैं। मनीषा अनुरागी उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित राठ विधानसभा सीट से चुनी गई विधायक हैं। जब एक विधायक के मंदिर में जाने पर स्थानीय लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुसूचित जाति के कमजोर पृष्ठभूमि के दूसरे लोगों को किन हालात का सामना करना पड़ता होगा।
समस्या यह भी है कि धर्म और आस्था के सवालों को लेकर हमारे राजनीतिक दल जरूरत से ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील रहते हैं, लेकिन समाज में भेदभाव या छुआछूत के खिलाफ समानता के मूल्यों के प्रसार और इसके लिए लोगों को जागरूक करना उनकी फिक्र में शामिल नहीं होता। इसके अलावा, वैज्ञानिक चेतना का प्रचार-प्रसार सरकार का संवैधानिक दायित्व है। मगर इसे लेकर हमारी सरकारें कितनी लापरवाह रही हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। पिछले कुछ सालों से लगातार यह सवाल उठा है कि मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करना महिलाओं या दलितों का अधिकार है। लेकिन ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं, जिनमें कहीं किसी महिला को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, तो कहीं दलित पृष्ठभूमि से आने वाले किसी व्यक्ति को। जबकि अगर किसी व्यक्ति को धर्म का हिस्सा माना जाता है तो उसे समान पूजा-पद्धति अपनाने और अपनी आस्था की अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इंसानियत और बराबरी का दावा करने वाले किसी भी धर्म, परंपरा या मान्यता में भेदभाव की गुंजाइश कैसे हो सकती है ?
Date:01-08-18
The new reservation
It is not a demand for social justice but proportional power-sharing that underlies the new quota agitations
Suhas Palshikar, [The writer is co-director, Lokniti and chief editor, Studies in Indian Politics]
The renewed agitation by the Marathas in Maharashtra for reservation is a textbook study of how consensus across the political spectrum does not guarantee reasonable policy. No major political party in the state seems to have any objection to giving reservation to the Marathas and yet a coherent policy appears elusive if not impossible. This is mainly because of the tendency to take recourse to consensus both as avoidance and as competitive populism. But beyond avoidance, populism and electoral calculations, the stand of all political players appears to be informed by a new logic of reservation that might have deeper implications for both the politics of social justice and our understanding of the constitutional project of ensuring fair (equal) opportunity. This new logic, as can be inferred from “quota” agitations of the recent past, has five components.
Reservation is increasingly seen as a remedy for the adverse effects of ill-thought out development policies. In both Gujarat and Maharashtra, in spite of their economies being relatively better, three things have been worrying the people — acute agrarian distress, stagnation in employment growth and distortions in the development trajectory. In this backdrop, for governments, it is easier to talk of reservation than to make a course correction. For the Opposition, too, the reservation discourse is convenient because it allows them to keep subscribing to the consensus over economic policies, avoiding a critical approach to the root causes of the problem. For the agitators, reservation appears as a more immediate remedy compared to long-term structural repair and reform. So, unlike in the late Sixties and again in the late Eighties, when the reservation discourse originated in a deep sense of unfairness of the social system, today’s reservation discourse draws its strength from unfair development policies.
Since the late 1980s, one bone of contention has been capturing the meaning of backwardness. The constitutional mandate of “social and educational” backwardness as the basis for considering special treatment was adopted by the Mandal Commission to arrange different dimensions of backwardness in a hierarchy. Social backwardness was the prime indicator, educational backwardness the secondary indicator and economic disadvantage the third and probably only a concomitant indicator. But arguments in favour of privileging economic backwardness continue to be aired forcefully. The formula propounded by Narasimha Rao to diffuse the controversy included 10 per cent quota for the “poor” from other communities and this idea has received much traction of late.
Increasingly, claims for OBC reservation have come to stand on the logic of contemporary economic backwardness more than backwardness shaped by traditional social injustice. It is here that the logic and meaning of reservation gets altered. Various communities and policymakers seem to be veering towards the idea of linking reservation to economic backwardness. Both in the Patel and Maratha agitations, the central anxiety has been about current economic tribulations. Thus, a claim for reservation on grounds of economic backwardness is seen as justifiable.
But perhaps the more effective justification for claiming reservation is the logic of political strength. Claims are made, and inclusions effected, on the basis of numerical and/or political strength. In Karnataka, the Lingayat demand for reservation was declined by commissions appointed to determine backwardness, the decision ultimately took place considering the clout the community enjoys in the state. The more recent agitations are no exception. While in a democracy it is only natural that different groups would extend their claims through public mobilisations, we have allowed an open nexus between a community’s political strength and the assessment of its claims to backwardness. In this sense, the post-Mandal demands for reservations often reverberate with the politics of the dominant castes in various states. This development has altered the context and texture of the reservation debate.
Since numbers matter, the new logic of reservation revolves around the question of how much to whom. Questions of the share of concerned communities in the population, extent of reservation and division of reserved seats among different communities occupy the central space in debates. The first is often shrouded in mystery and mythology. While some states claim to have a somewhat contemporary enumeration, most estimates, including those of the Mandal Commission, rest on the 1931 census. While it is indeed complex to exactly list castes/communities and ensure that there is no overlap, for a society where community/caste based reservation is so entrenched, it is ironical that the state does not care to collect accurate information of the share of different castes.
On the extent of reservation, a growing political consensus appears to be shaping that the 50 per cent limit set by the court need not be upheld in practice. The implicit — and sometimes explicit — reason is that reservation is a right of groups to a proportional share, rather than an enabling provision to make way for equal opportunity. This idea, that all groups should get “seats” in proportion to their strength in the population, is not only attractive in popular imagination but dominates the thinking of social justice activists and policymakers. The word “quota” thus captures the predominant logic that governs the current pro-reservation claims and also supports the idea of sub-quotas to different groups — ostensibly in proportion to their share in the population.
The contemporary logic of the reservation policy precludes judicial intervention. Given the preoccupation with the number-based claims, no external umpiring is required. The kind of boundary-setting the court did in the Mandal case would probably be seen today as unwanted interference. Just as the 50 per cent limit is seen as a nuisance, the question of inclusion in the register of reservation is also supposed to be out of bounds for the judiciary. It is not just impatience with a conservative institution manned by the elites; the judiciary is seen as an external and non-legitimate player because the issue is no more seen as originating in the constitution.
The fundamental shift, then, is not just about competitive claims over public resources such as education and state employment. Instead, reservation is seen as a mechanism falling outside the purview of the normative frame set by the constitution. It is more about a new, emerging power-sharing where proportionality governs.
Date:01-08-18
The public-private gap in health care
Policymakers have shown no inclination to provide equitable medical care
George Thomas is Chief Orthopaedic Surgeon at St. Isabel’s Hospital, Chennai
The recent controversy about transparency in the working of the cadaver transplant programme in Tamil Nadu has provided an opportunity to revisit the vexed question of medical rationing in India. It is a hard reality that not all medical interventions are available to every citizen who may need it. The gap between what is technologically possible and what government hospitals generally provide widened appreciably after the technological leaps in medical care began, starting in the 1980s.
Covert medical rationing
The NITI Aayog’s document, ‘Three Year Action Agenda, 2017-18 to 2019-20’, has a section on health care. One of the recommendations is for the government to prioritise preventive care rather than provide curative care. The document also advises the government to pay attention to stewardship of the health sector in its entirety rather than focussing on provision of health care. Therefore, the system of private health care for those who can afford it and government care for those who cannot will continue in the foreseeable future.
Every government since Independence has stated egalitarianism as its goal in health care. The policies, however, have not matched the statements. Many interventions, especially those which are very expensive, continue to be provided only to those who can pay for them. This is medical rationing of the covert kind. Token provision of these interventions in a few government hospitals is merely an attempt by governments to appear fair.
The new Ayushman Bharat health scheme to provide secondary and tertiary care to those who are socio-economically deprived has a cap of ₹5 lakh per family per year. It is quite obvious that many interventions cannot be accessed for this amount, certainly not human organ transplants.
Transplanting a human organ is not a single event, but a life-long process. The actual act of transplantation itself needs expensive infrastructure and trained human resources. For the continuing success of the transplanted organ, expensive medication is needed. It is a sad truth that in India, out-of-pocket expenses for medical care are about 70% of all medical expenditure, and this particular intervention is only going to be available to those who can pay.
Inequitable medical rationing
Health care in India is obviously not egalitarian, but is it at least equitable? The evidence suggests otherwise. Governments have been giving subsidies to private players, especially to corporate hospitals. The repeated boast that India can offer advanced interventions at a fraction of the costs in the West does not take into account the cost of the subsidies that makes this possible. Since it is all taxpayers’ money, it is a clear case of taking from the poor to give to the rich. In an illuminating article, “Investing in health”, in the Economic and Political Weekly (November 11, 2017), Indira Chakravarthi and others pointed out that private hospital chains in India have entered every segment of medical care, including primary and secondary care and diagnostics. Most have large investors from abroad and some are effectively controlled by foreign investors. In short, taxpayers’ money is being used to ensure profits for foreigners.
Successive governments have been increasingly dependent on the private sector to deliver health care. The Ayushman Bharat scheme is a further step in this process. The benefit to patients is questionable but private players will see a large jump in profits. It will further institutionalise medical rationing by explicitly denying certain interventions — a “negative list” presumably of procedures which will not be covered, which is not yet in the public domain.
The problem of distrust
Besides being inequitable, medical rationing has other detrimental effects. One is a distrust of the public in government hospitals. The poor expect to get from them what the rich get in private hospitals. With present policies, this is simply not possible. Without a clearly defined mandate, morale among medical personnel in public hospitals is low. The perception that doctors in the private sector are much better than those in the public sector has a severe debilitating effect on the professional image of medical personnel in public hospitals. Attempts by doctors to provide these high technology interventions in public hospitals is bound to fail without continuing commitment from policymakers; it is quite clear from policy documents, which doctors and the public do not read, that such commitment will not be forthcoming.
Our hearts tell us that every possible medical intervention should be available to every citizen. Our minds tell us that the government is not committed to this. The only pressure group which can ensure at least equitable medical care is the electorate. Until such time as it demands this from governments, we will continue to witness the tragic drama of two levels of medical care in India.