31-03-2025 (Important News Clippings)

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31 Mar 2025
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Date: 31-03-25

Timely restatement

Free speech restrictions should be reasonable, and not a tool to stifle views

Editorial

In fraught times, every restatement of the basic elements of free speech law and democracy is wholly welcome. The Supreme Court of India judgment quashing a Gujarat police case against Congress Member of Parliament (Rajya Sabha) Imran Pratapgarhi for posting an allegedly inflammatory poem on social media is a welcome intervention in favour of free speech. Its importance is that it restates nearly forgotten aspects of free speech jurisprudence in an era in which any speech can be criminalised if powerful or influential people claim to be hurt by it. The Court has reminded the police that they have to honour and preserve the freedom of expression of citizens. For overzealous policemen who rush to register a first information report (FIR) splattered with as many of speech-restrictive penal provisions as possible, even when it is clear that the complaint is politically or communally motivated, the Court has advised that they should consider the effect of spoken or written words based on the standard of their effect on “reasonable, strong-minded firm and courageous individuals, and not based on people with weak and vacillating minds”. “The effect of the spoken or written words cannot be judged on the basis of the standards of people who always have a sense of insecurity or of those who always perceive criticism as a threat to their power or position,” says the Bench comprising Justices Abhay. S. Oka and Ujjal Bhuyan.

The Court has gone on to analyse the poem posted by Mr. Pratapgarhi. It finds that it is not concerned with any religion, race, language, regional group, caste or community and makes no imputation against any of them. It contains no appeal likely to cause disharmony or feeling of enmity, or hatred or ill-will. It dismisses as ‘ridiculous’ to accuse the appellant of any intention to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or belief. “The poem only tells the rulers what the reaction will be if the fight for rights is met with injustice.” In effect, the Court has found that none of the ingredients of the offences relating to divisive speech, speeches having a detrimental effect on public order or any insult or provocation against any religious sentiments, could be found in it. Overall, the verdict will have to serve as a guide to police officers deciding to invoke Section 196 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (equivalent of the Section 153A of the Indian Penal Code), often under political direction, whenever a speech containing trenchant criticism of the government or Ministers is made by anyone. As defamation cannot be the subject of an FIR or a complaint, the police often invoke the sections related to speech restrictions to browbeat critics and dissenters.


Date: 31-03-25

It is time to reform the Waqf

By embracing reform and demanding accountability, we can ensure that the Waqf serves its intended purpose of benefiting the Muslim community and contributing to the broader society

Haji Syed Salman Chishty, [ Gaddi Nashin, Dargah Ajmer Sharif Chairman, Chishty Foundation ]

In the social and diverse fabric of India’s religious and socio-economic landscape, the Waqf stands as one of the most significant, yet underutilised, institutions. This statutory entity, steeped in Islamic spiritual tradition, holds the potential to transform the socio-economic conditions of the Muslim community. However, despite its profound heritage and substantial landholdings, the Waqf has been hampered by inefficiencies, mismanagement, and a lack of transparency.

It is indeed paradoxical that the Waqf, as the third largest landowning entity in India, presides over a community that continues to struggle with issues of education, healthcare, and socio-economic upliftment. The very purpose of Waqf, which was established centuries ago, was to serve the welfare of Muslims through the creation and maintenance of public goods such as schools, hospitals, libraries, and other charitable institutions. The fact that such a vast resource base is not being leveraged effectively for the betterment of the community has been a cause for grave concern for many decades.

State of the Waqf

The proposed Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development (UMEED) Bill, also called the Waqf (Amendment) Bill, 2024, aims to address some of the long-standing issues that are plaguing the Waqf. These reforms are crucial, as they acknowledge the widespread consensus within the Muslim community regarding the misuse of Waqf properties by mutawallis (custodians), some members with zero credibility, and the inefficiencies that have prevented Waqf boards from maximising the value of these assets.

The current state of the Waqf is a reflection of the broader challenges faced by Muslims in India. The lack of accountability and transparency in the management of Waqf properties has allowed for the perpetuation of inefficiencies and corruption.

One of the most glaring issues with the current Waqf system is the outdated rental structure for Waqf-owned properties. Many of these properties are rented out at rates fixed decades ago, often as far back as the 1950s. Not only are these rents absurdly low in today’s market, but even the meagre amounts due are often not collected regularly. This situation is compounded by allegations of illegal sales and squandering of Waqf assets, which have significantly eroded the potential revenue that could have been used for community welfare. A classic example would be Jaipur’s most central and famous shopping street known as M.I. Road, which runs from Sanganeri Gate to Government Hostel. Many may not know that M.I. stands for Mirza Ismail. Some of the properties located on MI Road have been donated to the Waqf board for the cause of community and religious work. The board can allot these properties on rent, but it cannot sell them to anyone. Other such commercial properties of 100-400 square feet on MI Road that are fetching ₹300 a month would fetch close to ₹25,000 a month when the rent policies are updated. There are thousands of such cases of negligence across India in every State.

The Sachar Committee Report, 2006, estimated that the Waqf could generate an annual income of ₹12,000 crore from its properties. However, surveys by the Ministry of Minority Affairs reveal that the actual number of Waqf properties exceeds 8.72 lakh. Today, factoring in inflation and revised estimates, the potential income could be as high as ₹20,000 crore annually. Yet, the actual revenue generated remains a paltry ₹200 crore.

The potential for revenue generation and investment in community welfare is enormous. If managed efficiently, Waqf properties could fund the establishment of world-class institutions — schools, universities, hospitals, and more — that serve not only the Indian Muslim community, but society at large. This is where we, as Indian Muslims, must broaden our understanding of “welfare”. Welfare does not mean free, run-down institutions that struggle to sustain themselves. Instead, we should aspire to create institutions that are self-sustaining, inclusive, and of such high standards that they become aspirational for all.

The final Waqf (Amendment) Bill, which we will see after the Joint Parliament Committee provides constructive suggestions, must offer a visionary commitment towards the righteous space and scope of Waqf development leading to the overall upgradation of the Muslim community. By overhauling the governance and administration of Waqf boards and the Central Waqf Council, the Bill seeks to create a more accountable and transparent system that can better serve the community.

Generating revenue is crucial

But reforms should not stop at governance. The credible administration of the Waqf board must also address the critical issue of revenue generation. Revising the rental structure of Waqf properties to reflect current market rates is essential for ensuring the Waqf’s financial sustainability. Further, profits generated from these properties should be reinvested into Muslim community welfare projects, in line with the original mandate of the Waqf establishment.

The Waqf is too important an institution to fail. It holds the key to unlocking the potential of the Muslim community, not only in terms of socio-economic development but also in fostering a spirit of inclusivity and excellence. By embracing reform and demanding accountability, we can ensure that it serves its intended purpose of benefiting the community and contributing to the broader society.


Date: 31-03-25

भारत में भी ‘15-मिनट सिटी’ की जरूरत

अमित कपूर, ( लेखक इंस्टीट्यूट फॉर कंपैटटिवनेस के अध्यक्ष हैं। आलेख में मीनाक्षी अजित का भी योगदान है )

दुनिया भर में ’15 मिनट सिटी’ बनाने की कोशिश हो रही है, जहां शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में केवल 15 मिनट लगें। लेकिन भारतीय महानगरों में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना जंग जीतने से कम नहीं है, जिसमें 2 घंटे या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। हम हरित इमारतों (ग्रीन-सर्टिफाइड बिल्डिंग) का जश्न मना रहे हैं और औसत शहरवासी लचर व्यवस्था से बुरी तरह उकताया हुआ है। यह अजीब विरोधाभास है।

हरित इमारतों को बढ़ावा देने में भारतीय शहर काफी आगे हैं। हाल में ही 1,400 हरित इमारत परियोजनाओं को मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा। ये परियोजनाएं 1.6 अरब वर्ग फुट में बनेंगी। दिल्ली में भी साइबर हब और साइबर पार्क ग्रीन सर्टिफिकेशन यानी पर्यावरण के अनुकूब होने का प्रमाणपत्र मिलने पर इतराए पड़े है। मगर सवाल यह है कि ऊर्जा बचाने वाली ऐसी लीड सर्टिफाइड मीनारों का क्या फायदा, जिनमें बने दफ्तरों के कर्मचारी रोजाना दो-दो घंटों तक संकरी और भीड़ भरी सड़कों पर फंसे रहें, गंदी हवा में सांस लेते रहें और पेट्रोल-डीजल जलाते रहें? पर्यावरण की चिंता केवल इमारतों के भीतर नहीं बल्कि पूरे शहर के काम करने के तरीके में दिखनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि दुनिया भर में 30 फीसदी ऊर्जा इमारतों के रखरखाव में खर्च होती है और 26 फीसदी उत्सर्जन भी उन्हीं से होता है। कुल मिलाकर एक तिहाई ऊर्जा खपत और उत्सर्जन दुनिया भर की इमारतों से ही होता है, जिसमें इमारतें बनाना, उन्हें गर्म या ठंडा रखना, घर-दफ्तर रोशन करना तथा उनमें लगे उपकरण चलाना भी शामिल है। इसलिए शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत और दुनिया में हरित इमारतें बहुत जरूरी हैं। उन्हें ऐसे बनाया जाता है कि कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक काम हो जाए, जल संरक्षण तथा संसाधन प्रबंधन बेहतर हो ताकि पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े। हरित इमारतें पैसिव कूलिंग (ऊर्जा के बजाय कुदरती तरीकों से इमारत ठंडी रखना) तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण के अनूकूल सामग्री का इस्तेमाल कर कार्बन उत्सर्जन घटाती हैं तथा रहने वालों को ज्यादा आराम दिलाती हैं।

भारत भी इस मुहिम में जुट गया है और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हर साल लीड (लीडरशिप इन एनर्जी ऐंड एनवायरन्मेंट डिजाइन) के मामले में शीर्ष 10 देशों और क्षेत्रों की जो सालाना सूची जारी करती है, उसमें इस समय वह तीसरे स्थान पर है। 2024 में भारत में कुल 85 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली 370 परियोजनाओं को लीड से प्रमाणपत्र मिले। भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) और अन्य प्रमाणन संस्थाओं ने लीड, गृह (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट) तथा एज रेटिंग वाली व्यावसायिक एवं रिहायशी इमारतों के निर्माण को बढ़ावा देकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने 2030 तक 4,000 प्रमाणित हरित आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से आईडीबीसी के साथ हाथ मिलाया है।

हरित भवन जरूरी हैं मगर रामबाण नहीं हैं और पर्यावरण का ख्याल रखने वाले शहरीकरण की कोशिश में हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए। पर्यावरण को ताक पर रखने वाले शहर में हरित इमारत बना देना कोई मार्के की उपलब्धि नहीं कही जाएगी। टिकाऊपन का मतलब यह कतई नहीं है कि कोई इमारत ऊर्जा का कितना कारगर इस्तेमाल करती है बल्कि मतलब इस बात से है कि लोग शहर में कैसे आते-जाते हैं काम करते हैं और रहते हैं। अगर हम वास्तव में हरित शहर बनाने के लिए गंभीर हैं तो हमें प्रमाणन के साथ शहरी नियोजन पर भी दोबारा विचार करना होगा। हमें कम ऊर्जा खाने वाली इमारतों के साथ शहर को पैदल चलने लायक, सुगम और एकीकृत जन परिवहन वाला बनाने को तरजीह देनी होगी।

दिल्ली हो, बेंगलूरु हो या मुंबई हो, भारतीय महानगरों में दफ्तरी इलाके, बाजार और रिहायशी इलाके एक-दूसरे से मीलों दूर बने होते हैं। अब कोपेनहेगन जैसे शहर देखिए, जहां रोजाना 50 फीसदी आवाजाही साइकल पर होती है या सिंगापुर में बेमिसाल जन परिवहन व्यवस्था की वजह से शहरों में आवागमन बेहद कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हो जाता है। इसलिए टिकाऊपन का मतलब यह नहीं है कि किसी इमारत के भीतर क्या हो रहा है बल्कि यह है कि बड़ी शहरी व्यवस्था में पर्यावरण की चिंता कैसे हो रही है। मगर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में यह बदलाव आसान नहीं है। हां, शुरुआत जरूर की जा सकती है। जन परिवहन और यातायात को जोड़ना जरूरी है क्योंकि हरित इमारतें बेशक कार्बन उत्सर्जन घटाती हैं मगर शहर टिकाऊ तभी बनेंगे जब यह काम बहुत बड़े स्तर पर होगा।

दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरु में मेट्रो का जाल फैल रहा है मगर घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना अब भी आसान नहीं है। बेतरतीब फुटपाथ, अनाप-शनाप किराये और साइकल लेन नहीं होने के कारण जन परिवहन में बहुत असुविधा होती है तथा लोग अपने वाहन से ही आना-जाना पसंद करते हैं। इतिहास टटोलें तो शहर वहां रहने वाले लोगों के लिए बनाए जाते थे। जयपुर, वाराणसी और हैदराबाद की पुरानी इमारतें बाजार, मंदिर और चौक के आसपास बनाई जाती थीं, जिससे लोग दफ्तर, बाजार या मनोरंजन के लिए पैदल ही चले जाते थे। आज देखिए तो भारत के शहर एकदम उलटे हो गए हैं। सड़कें बनती हैं, फुटपाथ दिखते ही नहीं हैं और हरियाली नई इमारतों की भेंट चढ़ती जा रही है। सुनियोजित और चलने लायक शहर में लोग थोड़ी दूर चलकर या साइकल चलाकर दफ्तर, स्कूल तथा पार्क पहुंच सकते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। शहर में पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और आर्थिक किफायत के लिए यह जरूरी है। जरा सोचिए कि आने-जाने में ही कई घंटे खर्च कर देने पर लोगों की उत्पादकता कितनी कम होती होगी, मनोरंजन कहां मिलता होगा और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता होगा।

समय आ गया है कि हम हरित इमारतों की ही बात नहीं करें बल्कि उनके बीच शहरी जीवन को सहज, सरल बनाने पर भी ध्यान दें। लोग कैसे आते-जाते हैं, कैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचते हैं और शहरों को कैसे गाड़ियों या रियल्टी डेवलपरों नहीं बल्कि हर किसी के लिए बेहतर बनाया जाए। टिकाऊ शहर के लिए ऊर्जा की किफायत के साथ यह भी जरूरी है कि लोग उनमें आसानी से चल-फिर पाएं, जन परिवहन आसानी से मिले और शहरी ताने-बाने में हरियाली भी शामिल हो। चुनोती केवल बेहतर इमारत बनाने की नहीं है बल्कि शहरों को अधिक समावेशी, सेहतमंद तथा मजबूत बनाने की भी है


Date: 31-03-25

ट्रंप की धमकी और सुधार का अवसर

शेखर गुप्ता

डॉनल्ड ट्रंप का आगमन और ‘ट्रंपवाद’ का तेज उभार भारत के लिए अच्छा है या बुरा? व्हाइट हाउस में आने के बाद से वह एक ही राग अलाप रहे हैं, ‘दुश्मन क्या हमें तो अपनों ने भी लूट लिया।’ तब से वह अपने दोस्तों को ही निशाना बना रहे हैं। सामरिक और रक्षा में यूरोप को तथा व्यापार में कनाडा, मेक्सिको और भारत को। भारत को तो उन्होंने टैरिफ किंग भी कह डाला है।

मेरा जवाब सिर्फ इतना है: वॉशिंगटन में यह बदलाव ऐसा है जैसे भारत के सिर पर बंदूक तान दी गई हो और घोड़े पर ट्रंप की अंगुलियां हों। मगर यह भारत के लिए सबसे बेहतर अवसर भी है। अजीब बात है न? चलिए, समझाता हूं।

किसी बड़े देश खासकर लोकतंत्र में राजनीति और अर्थशास्त्र कदमताल करते हैं। सामान्य समय में राजनीतिक नेतृत्व को यह तय करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी? परंतु भारत में ‘सामान्य’ के परिणाम अधिकतर अवसरों पर अलग होते हैं।

कम से कम दो मौकों पर भारत ने बड़े सुधार तब किए जब उसके सिर पर बंदूक तन गई। पहला मौका था 1991 में भुगतान संतुलन का संकट, जब भारत को आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। दूसरा था 1998 में पोखरण-2 के बाद वैश्विक प्रतिबंध। ट्रंप की धमकियां तीसरा मौका हो सकती हैं। अपनी पीठ थपथपाने के बजाय भारत के सत्ता प्रतिष्ठान को होश में आना चाहिए और सुर्खियां संभालने के बजाय हकीकत पर ध्यान देना चाहिए।

‘सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था’ अथवा ‘पांचवी सबसे बड़ी और जल्द ही जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा देश’ जैसी खबरें देसी श्रोताओं को खुश कर सकती हैं मगर हम पिछले एक दशक से हम सुन रहे हैं कि विनिर्माण क्रांति होने को है फिर अब तक हो क्यों नहीं पाई? क्या ट्रंप के ऐसे दबाव की जरूरत थी? हम अतीत से कुछ सीख सकते हैं।

सबसे पहले 1947 से 1989 के दौर को आर्थिक लिहाज से दु:स्वप्न समझ कर भूल जाते हैं। कुछ इतिहासकार और अर्थशास्त्री कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बाद के दौर में नियंत्रण कम करना शुरू कर दिया था और राजीव गांधी ने उसे आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की, इस बात पर पक्के कांग्रेसियों के अलावा कोई यकीन नहीं करेगा। हकीकत में इंदिरा-राजीव के दशक की देन अगर कुछ है तो वह है भुगतान संतुलन का संकट जिसके चलते भारत में पहले बड़े सुधार हुए। बतौर वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 1997-98 में देवेगौड़ा-इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में कुछ अहम बदलाव किए। उनमें से अधिकांश राव-मनमोहन के सुधारों को ही आगे बढ़ाने वाले थे लेकिन सरकारी उपक्रमों के लिए शेयर बाजार के दरवाजे खोलने और निजीकरण शुरू करने वाले कदम भी तभी उठाए गए।

परंतु इसके बाद भारत को अगले संकट का इंतजार करना पड़ा जो आया 1998 में वाजपेयी सरकार द्वारा पोखरण-2 परीक्षणों का। उनके बाद अमेरिका तथा उसके साझेदार देशों मसलन यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक ने बहुत बड़ी तादाद में प्रतिबंध लगाए।

तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने जब अमेरिका के साथ संवाद शुरू किया तो उन्होंने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और चीन का जवाब बन रहा है। यह भी कि क्या अमेरिका सुधारों के दौर से गुजर रहे भारत के व्यापक आर्थिक अवसरों को गंवाना चाहता है?

इसके बाद सुधारों की दूसरी लहर आई। इसमें सरकारी उपक्रमों का बड़े पैमाने पर निजीकरण भी शामिल था। यहां तक कि मुनाफे में चल रहे उपक्रमों का भी। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारी पीढ़ी के जीवन का एक छोटा खुशी भरा स्वप्न था। उसके बाद से एयर इंडिया को छोड़कर कोई निजीकरण नहीं हुआ। पोखरण के बाद लगे प्रतिबंधों के पश्चात एफडीआई से लेकर आयात तक तमाम सुधार हुए, भारतीय कंपनियों को विदेशों में निवेश करने की आजादी मिली और सामान्य नागरिकों को हर वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर की राशि विदेशों में निवेश करने की सुविधा मिली। इसके अलावा शुल्क में भी कमी देखने को मिली।

1999 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि वह शुल्क को आसियान देशों के लगभग बराबर ले आए हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकाल में इनमें से कोई सुधार वापस नहीं लिया गया, केवल सरकारी उपक्रमों का निजीकरण रुक गया। राव-मनमोहन के सुधारों का पहला विरोध कांग्रेस के समाजवादी विचार वाले नेताओं ने नहीं बल्कि कारोबारी जगत के दिग्गजों ने किया। स्वर्गीय राहुल बजाज ने अपने तथाकथित बॉम्बे क्लब के छत्र तले दिग्गजों को एकत्रित किया। किसी भी अन्य कारोबारी लॉबी की तरह उनका भी तर्क था कि अभी भारतीय कारोबार इतने परिपक्व नहीं हैं कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सामने कर दिया जाए। उनका कहना था कि उन्हें तब तक संरक्षण दिया जाए और मजबूत किया जाए जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लायक न हो जाएं। उसके बाद ही सुधार किए जाएं।

राव को श्रेय दिया जाना चाहिए कि अल्पमत की सरकार होने के बावजूद वे झुके नहीं। जबकि बॉम्बे क्लब के कई समर्थक थे। उनमें से कई तो कांग्रेस में भी थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह बता सकते थे कि आईएमएफ के ऋण का दबाव है और अगर भारत नहीं चुकाता है तो बड़ी आपदा घटित हो सकती है। इसका नतीजा देश के कारोबारी जगत के रचनात्मक विनाश के रूप में सामने आया। सन 1991 के दौर में आज की 30 सेंसेक्स कंपनियों की टक्कर की कंपनियों में से 12 पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, ऑर्के, एस्कॉर्ट्स आदि को याद कीजिए। जिन्होंने सुधारों को अपनाया उन्होंने तरक्की की मसलन- टाटा, महिंद्रा और यहां तक कि बजाज भी। इस बीच आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, भारती, इन्फोसिस और विप्रो जैसे नए सितारे भी चमके। यह रचनात्मक विनाश ही पूंजीवाद का मूल है। इस सप्ताह के आरंभ में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने भी एक आलेख में यही बात कही। उन्होंने नाराजगी जताई कि यह प्रक्रिया पिछले दशक में पूरी तरह ठप हो गई।

2014 में मोदी को मिले बहुमत को कारोबारी जगत ने इस तरह देखा मानो एक अति शक्तिशाली माई-बाप सरकार का दौर लौट आया है जिसकी छत्र-छाया में वे फल-फूल सकते हैं। तब से अब तक हमें उच्च टैरिफ की वापसी देखने को मिली। इसका एक उदाहरण तो यही है कि आप शायद भारत में दुनिया का सबसे महंगा स्टील खरीद रहे हों। तब क्या आश्चर्य कि दुनिया में सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली स्टील निर्माता कंपनी भारतीय है। यहां तक कि स्टील निर्माण करने वाली बड़ी चीनी कंपनियों का मूल्यांकन भी कम है। सुधारों के पहले वाली गड़बड़ी लौट आई है। शक्तिशाली बड़े कारोबारी बाजार हिस्सेदारी और कारोबारी क्षेत्रों को आपस में बांट रहे हैं। सरकार उसी पुरानी मान्यता की शिकार है कि वृद्धि ऊपर से नीचे आएगी। क्या ऐसा हुआ है?

सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि मेक इन इंडिया के 10 वर्ष बाद 2023-24 में देश के जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी उतनी ही थी जितनी कि वह 2013-14 में थी यानी 17.3 फीसदी। इस वर्ष तो इसके और कम रहने की उम्मीद है क्योंकि तीसरी तिमाही में विनिर्माण कृषि से भी पीछे है। रोजगार निर्माण में विनिर्माण का योगदान 2022-23 में 10.6 फीसदी था जबकि 2013-14 में यह 11.6 फीसदी था। यह रिजर्व बैंक का आंकड़ा है। हमारे जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 2013-14 के 25 फीसदी से घटकर 2023-24 में 22.7 फीसदी रह गई। आर्थिक समीक्षा बताती है कि वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी की वृद्धि दर कम हुई है।

यह विचार नाकाम रहा है कि सरकारी संरक्षण देश को विनिर्माण और निर्यात में आगे ले जाएगा। भारतीय कंपनियां निवेश नहीं कर रही हैं जबकि वित्त मंत्री बार-बार आग्रह कर रही हैं। कंपनियों को पर्याप्त मांग नजर नहीं आ रही है। वे निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करना नहीं चाहतीं। भारत को एक और बड़े सुधार की आवश्यकता है जो किसी संकट की अवस्था में ही हो सकता है। ट्रंप ने अब हमारे सिर पर बंदूक तानी है। टैरिफ संरक्षण में उल्लेखनीय कमी तथा ऐसे ही अन्य कदम कारोबारी भारत को एक बार फिर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। अगर कुछ कंपनियां खत्म भी होती हैं तो पूंजीवादी रचनात्मक विनाश का स्वागत कीजिए। इस मंथन से कारोबारी भारत के नए सितारे निकलेंगे।


Date: 31-03-25

अभिव्यक्ति का हक

संपादकीय

किसी भी देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि वहां अलग-अलग विचारों या मत को जाहिर करने के मामले में ऐसी बंदिशें नहीं होतीं, जिसे अभिव्यक्ति के दमन के तौर पर देखा जाए। एक वैचारिक रूप से सशक्त और परिपक्व समाज अपने विवेक के स्तर पर इतना समृद्ध होता है कि वह किसी विचार में मानवीय मूल्यों और संदर्भों को दूरगामी परिप्रेक्ष्य में देख सके। विडंबना यह है कि विचारों की जिस भिन्नता की बुनियाद पर एक स्वस्थ समाज का सपना साकार हो सकता है, उसी को कई बार सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है और इस तरह उसका दमन करने की कोशिश की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार फिर इस प्रवृत्ति को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के सामने चुनौती की तरह देखा और साफ शब्दों में कहा कि अगर विचार और राय व्यक्त करने की आजादी नहीं होगी तो सम्मानजनक जीवन जीना नामुमकिन होगा, जिसकी गारंटी संविधान के तहत दी गई है।

गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर उत्तेजक गीत के साथ एक संपादित वीडियो पोस्ट करने के लिए गुजरात के जामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप यह था कि गाने के बोल उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। मामले की सुनवाई के बाद कथित ‘भड़काऊ’ कविता को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि साहित्य, जिसमें कविता और नाटक, फिल्में, मंचीय कार्यक्रम जैसे स्टैंड-अप हास्य, तंज और कला शामिल हैं, जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं। पीठ ने यह अहम टिप्पणी भी की कि हमारे गणतंत्र के पचहत्तर वर्ष के बाद भी हम इतने कमजोर नहीं दिख सकते कि सिर्फ एक कविता, कला या मनोरंजन के किसी भी रूप के प्रदर्शन से समुदायों के बीच दुश्मनी या घृणा पैदा होने का आरोप लगाया जा सकता है। जाहिर है, अभिव्यक्ति पर बंदिश के लिए जिस तरह की परिस्थितियां रची जाती हैं, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की चुनौतियां देखी जा रही हैं, वे देश में लोकतंत्र के लिए आखिरकार नुकसानदेह साबित होंगी और अदालत ने इसी को लेकर अपनी फिक्र जताई है।

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी लोकतंत्र तभी और ज्यादा मजबूत बनता है, जब उसमें अलग-अलग विचारों के प्रति भिन्न समुदायों के भीतर सहिष्णुता के लिए पर्याप्त जगह होती है। यों भी संविधान सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। खासतौर पर बौद्धिक समाज अपने दायरे में किसी विचार के प्रति समर्थन या विरोध व्यक्त करने के लिए कई बार अलग-अलग रचनात्मक विधाओं का सहारा लेता है। उसमें कानून और संविधान के तहत मिली आजादी के दायरे में वैसा आलोचनात्मक स्वर भी हो सकता है, जो किसी न किसी रूप में देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करे। अफसोस की बात है कि कई बार शब्दों में निहित संदेशों और प्रभाव को वैसे लोगों के आग्रहों के आधार पर देखने की कोशिश की जाती है, जो नाहक ही असुरक्षाबोध से घिरे रहते हैं और किसी स्वस्थ आलोचना को भी अपने लिए खतरा मानते हैं। अगर इस तरह के अभिव्यक्तियों को दबाने के प्रयास किए जाएंगे तो वह न केवल एक स्वतंत्र समाज के विकास में बाधक बनेगा, बल्कि इससे देश के लोकतांत्रिक मूल्य भी कमजोर होंगे।


Date: 31-03-25

उड़ान का सपना

संपादकीय

कुछ अरसे से महंगे हवाई किराए को लेकर विभिन्न स्तरों पर चिंता जताई जा रही है । जब भी यह मुद्दा उठता है, सरकार अपनी ‘उड़ान योजना’ का नारा – ‘हवाई चप्पल ‘वालों को हवाई यात्रा’ जोर-शोर से दोहराने लगती है। विपक्ष का जवाब होता है- ‘हवाई चप्पल में हवाई जहाज, यह सब हवाबाजी’ । दावों-प्रतिदावों के शोर में आम आदमी का हवाई जहाज में उड़ने का सपना टूट रहा है। दरअसल, विमानन कंपनियों को मांग आधारित किराया प्रणाली लागू करने की छूट है, जिससे उनको मनमानी करने में सुविधा हो रही है। सरकार कहती है कि टिकटों की कीमत की ऊपरी सीमा तय की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हवाई सेवाओं में निजी कंपनियों को इसलिए प्रवेश दिया गया था कि उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कीमतें कम होंगी और लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा । कुछ अरसे तक ऐसा हुआ भी। लेकिन कोरोना काल के बाद राहत देने के मकसद से सरकार ने विमानन कंपनियों को टिकट की दरों में कुछ बढ़ोतरी की इजाजत दे दी। राहत के नाम पर यह बढ़ोतरी पैंतालीस फीसद तक की बढ़ोतरी हो गई है। विमान सेवा अब तेजी से बेहद महंगी और बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है।

जाहिर है, विमानन कंपनियों के इस तरह मुनाफा कमाने पर कोई लगाम नहीं है। प्रमुख त्योहारों के समय, शादियों के मौसम में या छुट्टियों के दौरान कहीं जाने वालों से मुनाफाखोरी होने पर भी नागर विमानन मंत्रालय आंखें मूंदे रहता है। नतीजा यह कि यात्रियों के हितों को नजरअंदाज करते हुए ज्यादातर कंपनियां अंतिम समय में बेहिसाब किराया बढ़ा देती हैं। हैरत है कि सरकार न तो हस्तक्षेप करती है और न ही कोई दिशा-निर्देश जारी करती है। लोकसभा में एक चर्चा के तहत देश में हवाई यात्रा के किराए के विनियमन के लिए उचित उपाय के संदर्भ में इन्हीं मसलों पर सवाल उठ रहे हैं। हालत यह है कि मांग आधारित किराए की व्यवस्था में जब तीन-चार हजार का टिकट अठारह या बीस हजार का हो जाए, तो हवाई सफर सपना ही बनने लगता है। मांग बढ़ने पर या अंतिम समय में टिकट चाहने वालों से मनमाना किराया वसूलने के पीछे आखिर क्या आधार होते हैं ? आखिर सरकार विमान किराए में पारदर्शिता लाने, मनमानी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में क्यों विफल हो रही है ?