30-12-2022 (Important News Clippings)

Afeias
30 Dec 2022
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Date:30-12-22

Ring Fencing

Ransomware attacks are rising fast. India needs to be ready. And the data bill must factor this in.

TOI Editorials

The last two months of 2022 brought India’s cyber vulnerabilities into sharp relief. In November, securities depository CDSL said it had detected malware in some machines and disconnected itself from the capital market. Later, AIIMS, New Delhi, found its services compromised. GoI told Parliament that five servers were affected due to improper network segmentation. These two incidents are examples of a larger challenge confronting India. CERT-In’s India Ransomware Report for the first half of 2022 said that there’s been a 51% year-on-year increase in ransomware incidents. A majority of attacks are on datacentres.

Data has a unique quality, it’s non-rivalrous. Simply put, it can be used simultaneously by different people and not necessarily with consent of the data owner. It’s this quality that makes even temporary data loss deeply problematic. As India moves apace to a digital operating system for social and economic activities, loss of data or even temporary access to it have emerged as a public security challenge. This problem is global in nature. For example, last year Ireland was forced to shut down its public healthcare service for a while following a ransomware attack.

Coping with this challenge starts with everyone following basic steps to safeguard their data. The most serious problems come from organised cyberattacks on large data repositories and critical public infrastructure. The extent and scale of attacks on critical information infrastructure are in the realm of speculation as GoI told Parliament that revealing details is not in the interest of national security. Of no less importance is ring fencing data repositories from cyber-attacks. On the legislative side, there are two aspects that India’s forthcoming personal data protection bill needs to emphasise.

Data breaches are inevitable. The extent of loss, however, can be limited if two principles are followed. Purpose limitation in collecting data by all regulated entities needs to be strictly enforced. Sweeping in more data than required on flimsy pretexts increases risks manifold. Highly sensitive data such as biometrics are collected by different government organisations who may not all have high standards of cybersecurity. Collection of biometrics needs to be limited. The other essential principle is narrowing down the discretion enjoyed by a regulator in choosing when to let potential victims know about data breaches. Given data’s nonrivalrous quality, offering a regulator too much leeway protects a regulated entity at the expense of potential victims.


Date:30-12-22

Cops And Lovers

Heartbreak, breakups happen to adults. Tragedies may also happen. But these aren’t police matters.

TOI Editorials

Love or something like it rarely endures forever. Relationships frequently sour or end. And when they do, the heartbreak or the “blame” on the two sides rarely weighs equally on the measuring scale. Today the Tunisha Sharma suicide case is seeing a high-decibel post-mortem of her relationship with Sheezan Khan. It is understandable that her family is trying to cope with loss and grief in myriad ways, including looking for its cause in whether her lover was “unfaithful” to Tunisha or “broke up” with her. The minute, repetitive, painful computation of who did how much injury is a routine aftermath of human relationships gone wrong.

But what’s police got to do with it?

It should not be a matter of criminal investigation whether or not lovers are faithful to each other. Like some of the news TV programmes some policemen might find salacious sport in going down these personal corridors. But as the Supreme Court said in its 2018 judgment decriminalising adultery, the fundamental right of an individual to self-determination includes sexual self-determination, into which “real private realm” police should not intrude.

In the Tunisha case, this impulse is aided by ‘abetment to suicide’ continuing to be on the statute books as a non-bailable offence. The police, having blundered into such cases by filing an FIR with little thought, then grab every bit of information as justification, and most often an adult is put through the wringer, aided by lower courts happily granting extended custody without asking questions. The many instances in which all this blundering soon enough reveals itself as just a gratuitous abuse of privacy, should act as a disincentive to police. That it doesn’t says a lot about how police views its role vis-a-vis citizens.


Date:30-12-22

Make the Move From Minimum to Living…

…with legal safeguards for workers

ET Editorials

The labour ministry is reportedly examining moving from minimum wages to living wages as a means to speed up poverty eradication. A floor for wages indexed to inflation that is not purely benchmarked to survival or productivity is an elegant construct that addresses concerns over setting the right rate and revising it in time. The International Labour Organisation (ILO) estimates global monthly wages declined 0. 9% in real terms in the first half of 2022, thereby threatening the post-pandemic recovery. This loss in purchasing power follows loss of livelihood during pandemic restrictions and contributes to rising income inequality. ILO reckons accelerated inflation has eroded purchasing power of minimum wages in several countries despite nominal adjustments.

Seeking inputs from ILO on a possible switch to living wages during its G20 presidency strengthens India’s commitment to UN’s Sustainable Development Goals. Real wages in advanced G20 economies contracted 2. 2% between January and June 2022, while those in the emerging economies of the grouping that contributes four-fifths of global output grew by 0. 8%. Inflation exerts an undue effect on the cost of living for low-wage earners who spend a larger part of their income on essentials that are typically price inelastic.

Living wages also subsume some subsidies, thereby restricting their widespread application because of the effects on targeted welfare delivery. This limits their use as an anti-poverty tool. There is also a criticism it shares with minimum wages of depressing employment and encouraging entry-level labour substitution. Finally, a dynamic wage floor would tend to reinforce business cycles, adding complexity to countercyclical economic policy. If living wages are adopted, these need to be reinforced by collective bargaining and legal safeguards for workers. Yet, wages covering the cost of living offer an established method of reducing urban poverty through municipal intervention. India’s labour policy stands to benefit from the global experience with living wages.


Date:30-12-22

रिमोट ईवीएम

संपादकीय

चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन विकसित कर एक अच्छी पहल की है। ऐसी किसी पहल की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग काम-धंधे के सिलसिले में अपने घरों से बाहर रहने लगे हैं। समय के साथ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे करोड़ों लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव-घर वोट डालने जाना कभी भी सुविधाजनक नहीं होता। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 करोड़ मतदाता वोट करने से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम किसी वरदान से कम नहीं होगी। समय के साथ इस ईवीएम का लाभ बीमार और बुजुर्ग भी उठा सकते हैं और मतदान के दिनों में यात्रा करने वाले भी। इससे मतदान में उन सब लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जो वोट डालने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते। बहुत संभव है कि इससे कम मतदान की समस्या का भी समाधान हो। निःसंदेह रिमोट ईवीएम को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक होनी चाहिए। देखना यह है कि इस ईवीएम पर राजनीतिक दल अपनी कैसी और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? उचित यह होगा कि वे नीर-क्षीर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दें और नकारात्मक के बजाय सकारात्मक रवैया अपनाएं। यह अपेक्षा इसलिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाने के आदी रहे हैं। यह अच्छा है कि उनकी यह आदत हाल के हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को नहीं मिली।

रिमोट ईवीएम का अस्तित्व में आना चुनाव सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर है। चुनाव आयोग से यह अपेक्षित है कि वह रिमोट ईवीएम के बाद अन्य लंबित चुनाव सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। ये सुधार न केवल मतदान में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने वाले होने चाहिए, बल्कि अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने और साथ ही राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने वाले भी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तमाम उपायों के बाद भी चुनावों में अनुचित साधनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लोगों को प्रलोभन देकर और अब तो सीधे-सीधे रुपये बांटकर लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश होने लगी है। आपराधिक छवि वालों को चुनाव लड़ने से रोकना भी चुनाव आयोग की प्राथमिकता में होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग एक लंबे समय से इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल उसके सुझावों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। राजनीतिक दलों के आगे चुनाव आयोग की इसलिए नहीं चल पा रही है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं। उचित यह होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की सहायता करे और उसे जरूरी अधिकारों से लैस करने की आवश्यकता को समझे।


Date:30-12-22

राजकोष पर भारी पड़ेगी मुफ्त खाद्यान्न योजना

ए के भट्टाचार्य

केंद्र सरकार ने गत सप्ताह यह निर्णय लिया कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अ​धिनियम (एनएफएसए) के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति जारी रखेगी। उसके इस निर्णय पर उचित ही सवाल उठ रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 81 करोड़ लोगों को आपूर्ति किए जाने वाले अनाज का केंद्रीय निर्गम मूल्य बढ़ाकर खाद्य स​ब्सिडी बिल कम करने के बजाय सरकार ने उसे नि:शुल्क कर दिया है। इस प्रकार राजकोषीय विवेक के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इससे भी बुरी बात यह है कि यह कदम कई राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकता है कि वे राजकोषीय दृ​ष्टि से गैरजवाबदेह हो जाएं और ऐसी ही अन्य योजनाएं शुरू कर दें।

इस बारे में कोई गलती नहीं करें। वर्ष 2023 में नौ राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह निर्णय पूरी तरह चुनावी हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र का त्योहार सभी राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक विवेक की कीमत पर ही मनाया जाएगा। ऐसे में इस तथ्य से कोई राहत नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लाभा​र्थियों को पांच किलोग्राम अनाज नि:शुल्क देने की योजना को बंद किया गया है। एनएफएसए अब दिसंबर 2023 तक के लिए नि:शुल्क अनाज योजना रह गया है और मई 2024 में आम चुनाव होने हैं, ऐसे में लगता यही है कि इसे कम से कम कुछ महीनों के लिए अवश्य बढ़ाया जाएगा।

पिछले दिनों जो किया गया उसका दीर्घकालिक परिणाम राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए दिक्कतदेह साबित हो सकता है और ऐसा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संभव है। परंतु इसका परिणाम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के​ लिए दो अल्पकालिक फायदों के रूप में भी सामने आएगा। 2022-23 के 3.3 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित खाद्य स​ब्सिडी बिल के बरअक्स देखें तो 2023-24 में यह कम होकर 2.15 लाख करोड़ रुपये का रह जाएगा। अगर मान लिया जाए कि अगले वर्ष अर्थव्यवस्था 11 फीसदी की दर से विकसित होगी तो इससे वित्त मंत्रालय को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 0.4 फीसदी के बराबर बचत होगी। उर्वरक स​ब्सिडी से होने वाली बचत को मिला दें जो जीडीपी के 0.3 फीसदी के बराबर होगी तो वित्त मंत्रालय के पास 2023-24 में जीडीपी के 0.7 फीसदी के बराबर की बचत होगी। इससे पूंजीगत व्यय में कुछ राहत मिलेगी।

सरकार ने खाद्य स​ब्सिडी के मामले में अपनी देनदारी की अनि​श्चितता को जिस तरह कम किया है वह भी एक लाभ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जाने के बाद अब सरकार को शेष चुनौती का सामना एनएफएसए के जरिये अनाज का वितरण करके करना होगा। 2024 के आम चुनाव की राजनीतिक बाध्यताओं को देखते हुए लगता नहीं है कि 2024 के मध्य के पहले एनएफएसए को मूल्य व्यवस्था के अधीन लाया जाएगा। परंतु बीते कुछ वर्षों के उलट वित्त मंत्रालय अब इस बात को लेकर स्पष्ट होगा कि अगले कुछ वर्षों में खाद्य स​ब्सिडी को लेकर उस पर कितना बोझ होगा।

अप्रैल 2020 में लॉ​न्चिंग के बाद से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए खतरे की घंटी थी। यकीनन मंत्रालय गरीबों को नि:शुल्क अन्न उपलब्ध कराने के विचार के ​खिलाफ नहीं था क्योंकि यह तबका कोविड से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मंत्रालय की चिंता केवल यह थी कि जिस तरह इसकी घोषणा की गई उससे व्यय नियोजन प्रभावित हुआ।

मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा के तत्काल बाद सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। आरंभ में इसे अप्रैल से जून 2020 के लिए शुरू किया गया था। लेकिन बाद में इसे जुलाई से नवंबर 2020 तक पांच माह के लिए और बढ़ा दिया गया। 2021 के आरंभ में कोविड की दूसरी लहर के आगमन के बाद सरकार ने इस योजना को दोबारा पेश किया। आरंभ में इसे मई-जून 2021 के लिए प्रस्तुत किया गया था लेकिन बाद में दो किस्तों में इसे सितंबर 2022 तथा आगे दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

बार-बार किए जाने वाले अव​धि विस्तार तथा पांच महीनों के अंतराल के बाद इसे दोबारा पेश करने से वित्त मंत्रालय की व्यय योजना को झटका लगा। 2020-21 में बजट ने खाद्य ​स​ब्सिडी के लिए केवल 1.16 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। इस बात को समझा जा सकता था क्योंकि फरवरी 2020 में बजट पेश किए जाते समय महामारी का असर पूरी तरह सामने नहीं आया था।

आश्चर्य नहीं कि 2020-21 में खाद्य स​ब्सिडी का वास्तविक बिल 5.41 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ गया। ऐसा केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से नहीं हुआ ब​ल्कि भारतीय खाद्य निगम के पिछले बकाये के निपटान की भी इसमें भूमिका रही। वर्ष 2021-22 का बजट फरवरी 2021 में पेश किया गया। यहां एक बार फिर खाद्य स​ब्सिडी की कम रा​शि मिली। चूंकि फरवरी 2021 में उक्त योजना नहीं चल रही थी इसलिए वित्त मंत्रालय ने 2021-22 में खाद्य स​ब्सिडी के 2.43 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया। हालांकि इस मद में उसका वास्तविक व्यय 2021-22 में 2.9 लाख करोड़ रुपये के साथ कहीं अ​धिक ​था।

इसी प्रकार फरवरी 2022 में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्रालय का अनुमान था कि उक्त योजना मार्च 2022 तक समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उसने पूरे वर्ष के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये के खाद्य स​ब्सिडी बोझ का अनुमान लगाया था। परंतु बजट पेश होने के बाद योजना को दो बार आगे बढ़ाया गया। अब अनुमान है कि 2022-23 में वास्तविक खाद्य स​ब्सिडी बिल 3.3 लाख करोड़ रुपये रहेगा। गत सप्ताह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एनएफएसए में समाहित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नि:शुल्क अन्न आपूर्ति को एक वर्ष यानी दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया उसका अर्थ यह है कि वित्त मंत्रालय अब 2023-24 में खाद्य ​स​ब्सिडी को लेकर अपनी देनदारी ज्यादा स्पष्ट तरीके से तय कर सकता है। पिछले तीन बजटों के दौरान सरकार को यह सुविधा हासिल नहीं थी।

ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि आगामी बजट में सरकार के खाद्य सब्सिडी विधेयक को लेकर ऐसे आंकड़े सामने आएंगे जो हकीकत के करीब हों। आशा की जानी चाहिए कि एनएफएसए की तकदीर और इसके तहत आवंटित होने वाले अनाज की कीमत को लेकर भी सही समय पर निर्णय लिया जाएगा ताकि कोई नई अनि​श्चितता सामने न आए। लेकिन इस बात में कम ही संदेह है कि नि:शुल्क खाद्यान्न योजना दीर्घाव​धि में केंद्र और राज्यों दोनों के लिए जो​खिम समेटे है। यह जो​खिम 2023-24 में वित्त मंत्रालय को होने वाले सीमित लाभ की तुलना में काफी अ​धिक है।


Date:30-12-22

पुनर्विचार की जरूरत

प्रो. लल्लन प्रसाद

नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2020 में जब कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ तो लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां नहीं के बराबर रह गईं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, शहरों में काम करने वाले मजदूर अपने गांवों में वापस जाने लगे। भारत ही नहीं पूरे विश्व में गरीबों के लिए बहुत बड़ी आफत आ गई। यूनाइटेड नेशन ने भी इसका संज्ञान लिया और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारों को समय पर कदम उठाने का आह्वान किया।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के लिए नाममात्र के भुगतान पर प्रति परिवार 35 किलो राशन और गरीब वर्ग के अन्य लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो राशन देने की व्यवस्था की गई। मोटा अनाज 1 प्रति किलो, गेहं 2 और चावल 3 प्रति किलो देने की यह योजना 31 दिसम्बर 2022 तक चली। योजना मे बीपीएल के अंतर्गत आने वाले परिवारों को जीवनयापन के लिए पात्रता के अनुसार अलग-अलग राशन कार्ड दिये गए। इस पर 3 लाख करोड़ से अधिक का खर्च आया, इसका लाभ 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिला । विश्व की यह सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना मानी गई । सरकार ने वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नई मुफ्त खाद्य योजना की घोषणा की है. इसके अंतर्गत गरीबों को राशन पूर्ण रूप से मुफ्त दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

नये वर्ष के लिए सरकार का गरीब जनता के लिए यह एक उत्तम उपहार माना जा रहा है। योजना पर 2 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान है, इससे 81.35 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जुलाई 2013 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत देश की गरीबी रेखा के नीचे की 67 फीसद आबादी (75 फीसद ग्रामीण और 50 फीसद शहरी) को अत्यधिक सब्सिडाइज्ड राशन के प्रावधान थे, कवरेज 2011 की जनगणना के आधार पर दी गई थी। खाद्यान्न केंद्र सरकार द्वारा देने और उनका वितरण राज्य सरकारों की परिधि में रखा गया। योजना देश के सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित इलाकों मे लागू की गई। पूरी योजना के लिए केंद्र सरकार ने 3.91 लाख करोड़ का प्रावधान किया। यूनाइटेड नेशंस ने अपने 21वीं शताब्दी के विकास योजना के एजेंडे में भुखमरी से बचाव और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी, 2021 में फूड सिस्टम समिट हुई, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लांच किया गया। भारत में चल रही खाद्य सुरक्षा योजना विश्व के अधिकांश देशों की अपेक्षा अधिक कारगर रही, कोरोना महामारी के चलते खाद्य संकट में भारत ने अन्य देशों की भी मदद की। गरीब की थाली खाली न जाए इस उद्देश्य की पर्ति के लिए जो भी कदम उठाए जाएं वे सराहनीय हैं। किंतु ऐसी योजनाओं का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार को बजट में भारी प्रावधान करना पड़ता है।

मुफ्त खाद्य योजना गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए बनाई गई है, उनका बीपीएल के अंदर राशन कार्ड बना हुआ है। योजना भारत के नागरिकों के लिए बनाई गई है किंतु बांग्लादेश और म्यामांर से आये करोड़ों अनिधकृत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, जो सर्वविदित है. इससे इनकार नहीं किया सकता । नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से ऐसा हुआ हुआ है। राशन कार्ड धारकों मे जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं वे भी योजना का लाभ ले रहे हैं। राशन कार्ड 2011 की जनगणना के आधार पर बने हैं। जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनका लेखा-जोखा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बहुत से लोग मुफ्त गल्ला लेकर कालाबाजारी करते हैं, दुकानदारों को कम दाम पर राशन बेच देते हैं। देश में मध्यमवर्ग की आमदनी के लोगों की आबादी लगभग 50 फीसद है, इनमें आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो सरकारी परिभाषा के अंतर्गत बीपीएल में नहीं आते किंतु वास्तव में गरीब हैं, मुश्किल से अपना परिवार पालते हैं। उन्हें महंगे दाम पर गल्ला बाजार से खरीदना पड़ता है. बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान का भाड़ा, शादी ब्याह, सरकारी टैक्सों और अन्य खर्चे के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है।

इस वर्ग के लोगों को भी मुफ्त नहीं तो सब्सिडाइज रेट पर गल्ला मिलना चाहिए । राजनीति में इनका उतना प्रभाव नहीं है जितना गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का और अच्छी आमदनी के मध्य वर्ग और अमीरों का है, शायद इसीलिए ये उपेक्षित हैं, इनकी आवश्यकताओं पर सरकार का ध्यान कम जाता जाता है। सभी वर्गों के साथ न्याय होना चाहिए। मुफ्त अनाज योजना और अन्य मुफ्त योजनाओं के लाभ चुनाव में भुनाने की प्रवृत्ति को भी रोकने की आवश्यकता है क्योंकि ये सरकारी खजाने से संसद या राज्य विधान सभाओं द्वारा बनाए गए अधिनियम के अंतर्गत दी जाती हैं। वैसे भी मुफ्त में दी जाने वाली चीजों की कदर नहीं होती, उनका दुरुपयोग आसानी से होता है।

सामाजिक दृष्टि से भी यह विवादास्पद है । देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस लोकोक्ति को असराहनीय माना, जो कहती है ‘अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।’ यह भगवत गीता के कर्म के सिद्धांत की भी अवहेलना है, लोगों को परिश्रम से बचने का राह दिखाती है। बिल्कुल मुफ्त अनाज की योजना उन लोगों तक ही सीमित रखी जानी चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं और इसके हकदार हैं। बीपीएल को पुनः परिभाषित करने और मुफ्त अनाज देने के आधार पर नये सिरे से विचार की आवश्यकता है। सरकारी खजाने का सही उपयोग ही विकास को गति देता है और समाज को ऊपर उठाता है।


 

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