30-11-2023 (Important News Clippings)

Afeias
30 Nov 2023
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Date:30-11-23

Tunnel’s Tales

Silkyara should lead to a national review of worker safety across sectors. Current laws don’t work.

TOI Editorials

What now, following the remarkable rescue of 41 workers trapped in the under-construction Silkyara tunnel? The Uttarkashi accident, in a GOI flagship project, is a wake-up call. It is reason enough, if one were needed, to review the safety of workers across India, a legislative and regulatory blind spot. It is no revelation that workers are forced to work in hazardous conditions, with little concept of any right to safety. Such rights, where they exist in the snarl of labour laws, are often only on paper because the term ‘worker’ itself is not uniformly defined. And that is just one hiccup. Worksite accidents, injuries, and fatalities across the country are massively underreported, not least because no records are required to be maintained uniformly by all states. Multiple labour laws mention safety norms and compensation, but compliance is poor, monitoring and supervision are even worse.

The attempt at replacing 13 labour laws with the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019, was withdrawn in 2020 over its multiple shortcomings – not least that the term ‘worker’ was still not defined. India hasn’t ratified either of the two ILO workers’ safety conventions. The country doesn’t have a primary law on occupational safety and health. Compensation to workers or their families on death, worked into a raft of labour laws, is often inadequate and difficult to claim. It is in this dark pit that workers’ rights to safety are routinely binned.

Worksite accidents and fatalities are growing. Take workers at construction sites. All Indian cities are witnessing brisk construction activity. The bulk of the workers are inter-state migrants, which makes them even more vulnerable and their employers even less accountable. In Mumbai Metropolitan Area, 51 labourers have died in 24 incidents on-site this year. Maharashtra alone has seen a three-fold rise in the deaths of construction workers from 2021 to 2023. There is no specific state agency tasked with monitoring safety at construction sites – the state labour department uses an external agency to certify the safety of equipment, lifts, and cranes at construction sites.

While lapses that trapped the workers on duty at Silkyara and made the rescue such an immense challenge are investigated, the Union labour ministry and state labour departments must restart the stalled project of creating an overarching occupational safety and health framework for India’s workers – whether in manufacturing, mining, ports, or construction.


Date:30-11-23

A better model

The ECI must act independently as the arbiter of election code breaches.

Editorial

The Model Code of Conduct (MCC) that parties and governments are expected to follow during election campaigning is well-meaning, but not easy to enforce. The MCC is largely dependent on the cooperation of parties and governments and the vigilance of the Election Commission of India (ECI). Some of its clauses are declarations of intent, such as maintaining the “purity of the election process”. In recent days, the ECI has wielded the MCC against the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma of the Bharatiya Janata Party, and its Delhi unit president; Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi; Aam Aadmi Party (AAP) leader and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Bharat Rashtra Samithi (BRS) supremo and Telangana Chief Minister K. Chandrashekar Rao and his son and cabinet colleague K.T. Rama Rao following alleged violations of various kinds. In a more consequential move, the ECI has withdrawn its permission for the Telangana government to credit cash to farmers under the Rythu Bandhu scheme ahead of voting on November 30. The ECI found statements made by State Finance Minister T. Harish Rao to be in violation of the MCC. But curiously, the Congress government in Karnataka has been served notice for issuing advertisements that might influence voters in Telangana. The Gandhis were served notices for using allegedly derogatory words against Prime Minister Narendra Modi based on the BJP complaints.

This catalogue of ECI actions might give an appearance of even-handedness, but issues that it did not address too require attention. Congress complaints against Mr. Modi and Home Minister Amit Shah, for charges comparable if not more serious than those against Opposition leaders, have been ignored. The ECI has not responded to a Congress complaint that the Enforcement Directorate tried to tilt the scale in Chhattisgarh by making a public accusation against Chief Minister Bhupesh Baghel, in the midst of elections, that he had received kickbacks from a fugitive. The merits of this case apart, weaponisation of investigations by central or State agencies for political purposes during an election can be an unfair interference. It is doubtful that the ECI has proven itself up to the task and demonstrated its capacity to act fairly and objectively. In this context, a government move to legislate the supremacy of the executive in the appointment of the members of the ECI is worrisome. Under the proposed scheme, the ruling party at the Centre will solely control the composition of the ECI. That is not good news for free and fair elections in India.


Date:30-11-23

How universities and industry can collaborate

Determining and managing impediments to collaborations between industry and academia requires a multi-pronged approach.

Mamidala Jagadesh Kumar is Chairman, University Grants Commission, and the 12th Vice-Chancellor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

It is well known that collaborations between industry and academia can be mutually beneficial. However, most Indian higher education institutions (HEIs) have not focused on such collaborations or on intellectual property (IP) and technology transfers. While universities conduct and encourage basic research, many of them do not capitalise on the same research by commercialising their IP; they miss out on likely gains from patents, licensing, or start-up companies. Determining and managing impediments to collaborations between industry and academia requires a multi-pronged approach.

The hurdles

First, HEIs and industry can only collaborate if they evolve shared goals. HEIs predominantly seek to educate students and conduct research. They often focus on creating theoretical knowledge. On the other hand, industries are profit-driven and pursue practical applications of knowledge to enhance productivity and innovation. They may require a clear articulation of the applicability of academic research. An industrial company might be sceptical about funding a research project if it believes that the outcomes do not translate into prompt saleable applications. But HEIs may feel uneasy about the short-term focus of industrial projects. To resolve these issues, the two parties must engage in an open dialogue, develop a flexible attitude, and find common ground where theoretical knowledge and practical applications can coexist.

Second, there are cultural differences between how HEIs and industrial partners approach the issue of collaboration. Let us say an HEI is collaborating with an industrial partner (a renewable energy company) on a research project associated with sustainable energy. When researchers at the HEI scrutinise the data furnished by the company, they may find that it needs more academic rigour and theoretical profoundness. Consequently, they might suppose that the data is of restricted use for publishing in a prestigious academic journal.

Conversely, the company will focus more on practical outcomes. It may not have the time or expertise to have theoretical discussions since its immediate concern is to implement solutions in the real world by improving processes or by devising new products. So, both sides must find a middle path to bridge this cultural gap. HEI researchers could refine their findings into practical recommendations that the industrial partner can understand and implement, while the industrial partner could provide more context to the data.

Third, Indian HEIs must establish good communication channels with the industry. If a research team from a university is partnering with a pharmaceutical company, it needs to be acquainted with the industry’s regulatory processes. Training programmes could be implemented so that researchers and industry professionals get familiar with the other’s language and expectations.

Fourth, Indian HEIs must focus on building trust. Let us suppose a university and a tech company are collaborating to develop a new software application. A professor may be an expert in developing algorithms, but the industrial partner may want solutions that can be implemented in real-world products. Both parties can work out a mutually agreeable IP arrangement to address this. Such an arrangement will also help alleviate certain fears. For instance, the university might agree to fast-track the development of a prototype software application that the company can use and refine for commercial purposes. But the industrial partner may fear that the university researchers will publish the research results without considering the commercial implications of their research. To overcome this, the university and the industrial partner can sign non-disclosure agreements to ensure that sensitive information shared during collaboration remains confidential. Both parties can also agree on which results may be earmarked for academic publications and which may be kept confidential or jointly published. Clear agreements ensure transparency and help build trust.

Types of collaborations

Colleges or universities with minimal research facilities can focus on short-term collaborations with local manufacturing companies facing technical problems in their production line that need a quick resolution. A team of students and faculty members from a college can provide a tangible solution that benefits the industry and brings returns to the college.

On the other hand, universities with good research facilities and faculty expertise can partner with an industry for long-term research collaborations that aim to develop cutting-edge technologies. The additional benefit of such long-term collaborations is that students can work as interns on research projects. They will then learn to handle deadlines, navigate failures, and collaborate with colleagues in the industry.

HEIs and industries should, therefore, work on developing a symbiotic relationship. Industries in specific domains should collaborate with research groups across different universities in the same domain to keep themselves abreast of new research developments. All this will become easier if government funding agencies announce suitable research grants and call for joint project proposals from HEIs and industry partners. There should also be critical annual reviews by a team of experts appointed by the funding agency to examine the deliverables promised by the stakeholders.


Date:30-11-23

जी-20 अध्यक्षता और नए बहुपक्षवाद की शुरुआत

नरेन्द्र मोदी, ( प्रधानमंत्री, भारत )

भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के आज 365 दिन पूरे हो गए हैं। यह ‘वसुधैव कुटुंबकम’, ‘One Earth, One Family, One Future’ की भावना को प्रतिबिंबित करने, इसके लिए पुनः प्रतिबद्ध होने और इसे जीवंत बनाने का क्षण है।

जब पिछले वर्ष भारत को यह जिम्मेदारी मिली थी, तब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था: कोविड-19 महामारी से उबरने का प्रयास, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता और विकासशील देशों में ऋण संकट, जैसी चुनौतियां दुनिया के सामने थीं। इसके अलावा, कमजोर होता मल्टीलैटरलइज्म यानी बहुपक्षवाद इन चुनौतियों को और गंभीर बना रहा था। बढ़ते हुए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच, विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आई और इसका प्रभाव वैश्विक प्रगति पर पड़ा।

जी-20 का अध्यक्ष बनने के बाद, भारत ने दुनिया के सामने जीडीपी-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव-केंद्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया। भारत ने दुनिया को यह याद दिलाने प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं। हमारा फोकस इस बात पर नहीं था कि कौन सी चीजें हमें विभाजित करती हैं। अंततः, भारत के इन प्रयासों का परिणाम आया, वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देशों के सीमित हितों के ऊपर कई देशों की आकांक्षाओं को महत्व दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, इसके लिए बहुपक्षवाद में मूलभूत सुधार की आवश्यकता थी।

समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक – ये चार शब्द जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (एनडीएलडी), जिसे सभी जी-20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है, इन सिद्धांतों पर कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

समावेश की भावना हमारी अध्यक्षता के केंद्र में रही है। जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ (एयू) को शामिल करने से 55 अफ्रीकी देशों को इस समूह में जगह मिली है, जिससे इसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस सक्रिय कदम से वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर जी-20 में विस्तार से बातचीत को बढ़ावा मिला है।

भारत द्वारा अपनी तरह की पहली बैठक ‘वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट’ ने बहुपक्षवाद की एक नई शुरुआत की। इस बैठक के दो संस्करण आयोजित हुए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने में सफल रहा। इससे एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है, जहां विकासशील देशों को ग्लोबल नरैटिव की दिशा तय करने का उचित अवसर प्राप्त होगा।

समावेशिता की वजह से ही जी-20 में भारत के घरेलू दृष्टिकोण का भी प्रभाव दिखा। इस आयोजन ने लोक अध्यक्षता का स्वरूप ले लिया, जोकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की दृष्टि से बिल्कुल सही था। “जनभागीदारी” कार्यक्रमों के माध्यम से, जी-20 1.4 बिलियन नागरिकों तक पहुंचा और इस प्रक्रिया में सभी राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों (यूटी) को भागीदार के रूप में शामिल किया गया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि मुख्य विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जी-20 के दायित्वों के अनुरूप विकास के व्यापक लक्ष्यों की ओर हो।

2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत ने, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में तेजी लाने के लिए जी-20 का 2023 एक्शन प्लान पेश किया। इसके लिए भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता सहित परस्पर जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाया।

इस प्रगति को संचालित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) है। इस मामले में आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल इनोवेशन के क्रांतिकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले भारत ने निर्णायक सिफारिशें दीं। जी-20 के माध्यम से, हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी को सफलतापूर्वक पूरा किया जोकि वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। कुल 16 देशों के 50 से अधिक डीपीआई को शामिल करने वाली यह रिपॉजिटरी, समावेशी विकास की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ को डीपीआई का निर्माण करने, उसे अपनाने और व्यापक बनाने में मदद करेगी।

One Earth की भावना के तहत, हमने तात्कालिक, स्थायी और न्यायसंगत बदलाव लाने के महत्वाकांक्षी एवं समावेशी लक्ष्य पेश किए। घोषणा का ‘ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट’ एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करके भुखमरी से निपटने और पृथ्वी की रक्षा के बीच चुनाव करने की चुनौतियों का समाधान करता है। इस रोडमैप में रोजगार एवं इकोसिस्टम एक-दूसरे के पूरक हैं, उपभोग जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत है और उत्पादन पृथ्वी के अनुकूल है। साथ ही, जी-20 घोषणा में 2030 तक रीन्यूबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को तीन गुना करने का महत्वाकांक्षी आह्वान किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना और ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास के साथ एक स्वच्छ एवं हरित दुनिया बनाने संबंधी जी-20 की महत्वाकांक्षाएं निर्विवाद हैं। यह हमेशा से भारत का मूल्य रहा है और सतत विकास के लिए जीवनशैली (LiFE) के माध्यम से, दुनिया हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से लाभान्वित हो सकती है।

इसके अलावा घोषणापत्र में जलवायु न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है, जिसके लिए ग्लोबल नॉर्थ से पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया गया है। पहली बार विकास के वित्तपोषण से जुड़ी कुल राशि में भारी बढ़ोतरी की जरूरत को स्‍वीकार किया गया जो अरबों डॉलर से बढ़कर खरबों डॉलर हो गई है। जी-20 ने यह माना कि विकासशील देशों को वर्ष 2030 तक अपने ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)’ को पूरा करने के लिए 5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

इतने ज्‍यादा संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए जी-20 ने बेहतर, ज्‍यादा विशाल और अधिक प्रभावकारी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के महत्व पर विशेष जोर दिया। इसके साथ-साथ भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू करने, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख संस्‍थानों के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे और भी अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

नई दिल्ली घोषणापत्र में महिला-पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया, जिसकी परिणति अगले वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक विशेष वर्किंग ग्रुप के गठन के रूप में होगी। भारत का महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसमें भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभा की एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है।

नई दिल्ली घोषणापत्र इन प्रमुख प्राथमिकताओं में सहयोग सुनिश्चित करने की एक नई भावना का प्रतीक है, जो नीतिगत स्‍पष्‍टता, विश्वसनीय व्यापार, और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। यह बड़े गर्व की बात है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान जी-20 ने 87 परिणाम हासिल किए और 118 दस्तावेज अपनाए, जो अतीत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक है।

जी-20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने जियो-पॉलिटिकल मुद्दों और आर्थिक प्रगति एवं विकास पर उनके प्रभावों पर व्‍यापक विचार-विमर्श की अगुवाई की। आतंकवाद और नागरिकों की हत्या पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और हमें जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाकर इससे निपटना चाहिए। हमें शत्रुता से परे जाकर मानवतावाद को अपनाना होगा और यह दोहराना होगा कि यह युद्ध का युग नहीं है।

मुझे अत्‍यंत खुशी है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं: इसने बहुपक्षवाद में नई जान फूंकी, ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, विकास की हिमायत की, और हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी।

अब जबकि हम जी-20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप रहे हैं, तो हम इस विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हैं कि समस्‍त लोगों, धरती, शांति और समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज आने वाले वर्षों में निरंतर सुनाई देती रहेगी।


Date:30-11-23

सिलक्यारा घटना के सबक

संपादकीय

उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग से 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय सराहनीय रहा है। भारतीय परियोजना प्रबंधन में ऐसी उपलब्धि यदा-कदा ही दिखती है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने सुरंग में फंसे इन लोगों को बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सामान्य आपदा प्रतिक्रिया बलों के अलावा नौ सरकारी एजेंसियां इस काम में दिन रात लगी हुई थीं। इनमें रक्षा संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल थीं।

इस तरह, बचाव कार्य में उपकरणों से लेकर विशेषज्ञता सभी का साथ मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे इस बचाव कार्य पर नजर रख रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग और दूरसंचार मंत्रालयों को सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ पूरी ताकत झोंक देने का निर्देश दे रखा था। सुरंग तकनीक एवं बचाव कार्य में विशेषज्ञता रखने वाली विदेशी एजेंसियों की भी मदद ली गई। सभी एजेंसियों ने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया और कठिन चुनौतियों के बीच 70 से 90 मीटर मलबे के नीचे कामगारों तक भोजन एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की। वे मनोवैज्ञानिक रूप से फंसे लोगों का उत्साह बढ़ाती रहीं। थाईलैंड में भी 2018 में एक बार ऐसी ही घटना हुई थी। वहां एक फुटबॉल टीम के 12 किशोर लड़के एवं उनके प्रशिक्षक एक बाढ़ग्रस्त गुफा में फंस गए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई और कड़ी मेहनत के बाद 18 दिन बाद उन्हें बाहर निकाला जा सका। सिलक्यारा घटना इस मायने में अलग है कि इसमें ज्यादातर स्थानीय एजेंसियों ने मोर्चा संभाल रखा था।

सिलक्यारा में बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इसे भारत की जुगाड़ तकनीक की एक अद्भुत मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। परंतु, इसके साथ ही यह हमें कुछ वास्तविकताओं से भी साक्षात्कार कराता है। थाईलैंड में ऊंची रकम पाने वाले ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बचाव कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके उलट भारत में अंतिम क्षणों में बचाव कार्य की जिम्मेदारी भारतीय श्रम व्यवस्था में अत्यधिक पिछड़े एवं प्रायः उपेक्षित श्रमिकों ने अहम भूमिका निभाई। जब अत्याधुनिक मशीन उपकरण कुछ विशेष नहीं कर पाए तब रैट-होल कोयला खनिकों ने बहुत ही कम जगह में गैस कटर, कुदाल और खाली हाथों से मलबे की अंतिम परत हटाई।

सच्चाई यह है कि इन खनिकों की यह अनूठी एवं पुरानी विशेषज्ञता नौ वर्ष पूर्व प्रतिबंधित होने के बाद अब भी मौजूद है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय ने इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया था। रैट-होल माइनिंग पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में रोजगार की कमी के बारे में काफी कुछ कह जाती है। इन क्षेत्रों में रैट-होल माइनिंग विधि का इस्तेमाल होता है और सरकारी विभागों एवं उद्योगों की सांठगांठ से यह विधि अब भी अस्तित्व में बनी हुई है। रैट-होल खनिकों द्वारा दिखाई गई क्षमता को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन में एक विकल्प के रूप में इस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निर्माण कार्यों को देखते हुए यह तरीका भी एक विकल्प के रूप में आजमाया जा सकता है।

सिलक्यारा आपदा हमारा ध्यान इस तरफ खींचती है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें अत्यधिक संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में किस तरह अंधाधुंध बड़े एवं अनावश्यक आधारभूत ढांचे- सड़क, सुरंग, रेलवे, बांध आदि-तैयार कर पर्यावरण से जुड़े जोखिम मोल ले रही हैं। इन परियोजनाओं की ढांचा भी पुख्ता नहीं होता है। कई बड़ी घटनाओं के बाद भी सरकार सचेत नहीं हो रही है। एक विषय पर तो तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। सरकार 10 वर्ष पहले जारी उस अधिसूचना पर पुनर्विचार कर सकती है जिसके अंतर्गत 100 किलोमीटर क्षेत्र से कम परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभावों की समीक्षा की शर्त हटा दी गई थी। परियोजनाओं को छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त कर 100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बनने वाली परियोजनाओं में भी इस प्रावधान का बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए कि किसी आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग से एक सुरंग का निर्माण क्यों नहीं किया गया था। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा करना एक मानक प्रक्रिया होती है जो आवश्यक होती है। सिलक्यारा घटना से यह सबक लिया जा सकता है कि भारत में भारी भरकम एवं वृहद आधारभूत ढांचा तैयार करने में पर्यावरण एवं श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।


Date:30-11-23

हादसे का सबक

संपादकीय

उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिए जाने के बाद समूचे देश के लोगों को राहत और खुशी मिली है। इस दौरान तकनीक की उच्च क्षमताओं से लेकर आपात अवस्था में कुछ पारंपरिक तरीके अपना कर बचाव कार्य के संचालन और इस अभियान में लगे लोगों के सरोकारों के तमाम उदाहरण सामने आए। एक बार फिर सबने देखा कि हादसे में फंसे मजदूर जहां अपने जीवट और साहस के दम पर करीब सत्रह दिनों तक जोखिम के बीच टिके रहे, वहीं सरकार ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव उपाय किए। आखिर इस अभियान में मिली कामयाबी ने मजदूरों को बचाने की कोशिशों के एक व्यापक सरोकार को जीवन दिया। मगर यही वह वक्त भी है जब इस मसले पर विचार किया जाना चाहिए कि किसी बड़े हादसे के बाद ही उससे निपटने या उससे उपजी मुश्किलों को कम करने के प्रयास शुरू क्यों किए जाते हैं! निर्माण कार्यों की शुरुआत से पहले उसके जोखिम या खतरे का आकलन करके आशंकाओं से निटपने के लिए हर स्तर पर ठोस इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, ताकि आपात स्थितियों में नुकसान से बचा या उसे न्यूनतम किया जा सके?

दरअसल, इस सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को बचा लिया जाना एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन इसके साथ ही यह समूची घटना फिर से एक बड़ा सबक देकर गई है। हालांकि वक्त के साथ विकास के क्षेत्र में सभी स्तरों पर निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीकी के जरिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने से लेकर निर्धारित या कम समय में किसी परियोजना को पूरा करने जैसे काम उपलब्धि के तौर पर देखे जा सकते हैं, मगर सवाल है कि पहाड़ी इलाकों में सड़कें या सुरंग जैसे निर्माण कार्यों में हर स्तर पर जोखिम का सटीक आकलन, उसके मद्देनजर सावधानी, सुरक्षा और पहाड़ धंसने जैसी आपात स्थिति में बचाव के पूर्व इंतजामों को लेकर जरूरी गंभीरता क्यों नहीं बरती जाती। उत्तरकाशी में सुरंग में पहाड़ धंसने की घटना से पहले भी इस तरह के छोटे-बड़े कई हादसे हो चुके हैं। मुश्किल यह है कि त्रासद उदाहरण मौजूद होने के बावजूद नए सुरंग निर्माण कार्यों के दौरान तब तक जरूरी सावधानी बरतने को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जब तक कि फिर कोई भयानक हादसा न हो जाए।

उत्तराखंड या अन्य पहाड़ी राज्यों के जिन इलाकों में चौड़ी सड़कों और सुरंगों के सहारे एक से दूसरी जगह की यात्रा को आसान बनाने के दावे किए जाते हैं, वहां अगर भूस्खलन या जमीन में दरार पड़ने की घटनाएं सामने आती हैं, तो इसका मतलब यही है कि निर्माण कार्यों के दौरान पहाड़ के चट्टानों, मिट्टी की प्रकृति और उनकी पकड़ का सटीक आकलन नहीं किया जा सका। यों भी हिमालय को सबसे नई पर्वत शृंखलाओं में से एक और भूकम्प के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। अगर इस तरह के जोखिम के बीच काम किए जाते हैं, तो हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। फिर क्या सुरंग बनाने की वैसी तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए, जो पहाड़ों और उनकी पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं पहुंचाए? निर्माण गतिविधियों के दौरान विस्फोट के जरिए पहाड़ों को तोड़ना किस स्तर का जोखिम पैदा कर सकता है? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं से गंभीर चिंता खड़ी हो रही है। ऐसे में अलग-अलग इलाकों की दूरी को कम करने के लिए सड़कों से लेकर हाइड्रो परियोजनाओं के लिए सुरंगों के निर्माण में किस स्तर के खतरे जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से विकास एक जरूरी पहलू है, लेकिन प्रकृति पर संकट के समांतर इसमें अनिवार्य संतुलन कायम रखना भी वक्त का तकाजा है।


Date:30-11-23

रचनात्मकता पर संकीर्णता

संपादकीय

भारत में प्रस्तुति देने व काम करने के लिए आने वाले पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध के अनुरोध वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि इतनी संकीर्ण मानसिकता न रखें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने में इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से बाहर करने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। उसने अनुरोध किया गया था कि अदालत भारतीय नागरिकों, फर्म और एसोसिएशन पर पाकिस्तान के सिनेकर्मियों, गायकों-गीतकारों, और तकनीशियनों समेत किसी भी कलाकार को रोजगार देने, किसी भी काम अथवा प्रस्तुति के लिए बुलावे, कोई सेवा लेने या किसी भी संगठन में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए । बंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता अदालत से जो अनुमति चाहता है, वह सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढावा देने की दिशा में प्रतिकूल कदम है, इसमें कोई दम नहीं। साथ ही यह भी कहा, सच्चा देशभक्त वह है, जो निस्वार्थ है और देश के लिए समर्पित है। देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश खासकर पड़ोसी देश के नागरिकों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, बोल-चाल सब हमसे मेल खाता है। इसलिए वहां के कलाकारों, संगीतकारों आदि को यहां काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वहां की फिल्में, धारावाहिक, गीत-संगीत और साहित्य में से अपनेपन की झलक मिलती है। उनकी रचनाओं और कलाकारों को भारत में मिलने वाले समर्थन और प्रोत्साहन सब उत्साहित रहते हैं। मगर दोनों देशों के कट्टर सोच रखने वाले समय समय पर इस रचनात्मक आदान-प्रदान पर नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। देश के प्रति प्रेम बहुत अच्छी मानसिक दशा है परंतु उसकी आड़ में रचनात्मकता पर रोड़ा लगाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। पड़ोसी मुल्क के प्रति जबरन नफरत का पालने वाली मानसिकता पर लगाम लगाने के प्रयास होने जरूरी हैं। कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य राष्ट्रप्रेम से न तो अलग हैं, न ही देशभक्ति के आड़े आते हैं। विश्व में शांति, सौहार्द, एकता और सद्भाव के लिए मानवता का भाव जरूरी है। आपसी सहिष्णुता और समझदारी के साथ बड़प्पन दर्शाते हुए रचनात्मकता का स्वागत करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए।


Date:30-11-23

तेज होती तरक्की

संपादकीय

जब भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, तब न केवल लोक-कल्याण की योजनाओं, बल्कि उसके पूंजीवादी स्वरूप का भी विस्तार हो रहा है। बुधवार को जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी, 2024 से पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा कर दी, वहीं भारत के प्रमुख शेयर बाजार का पूंजी आकार चार ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। पहले बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, इस योजना पर सरकार अगले पांच वर्षों में कुल 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। चिह्नित परिवारों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। वास्तव में, इस मुफ्त अनाज योजना के निंदक भी बहुत हैं, जो नहीं चाहते कि यह योजना चले, पर स्वाभाविक रूप से ऐसी लोक-लुभावन योजना को शुरू करने के बाद बंद करना आसान नहीं है। चूंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है, जिसे इस योजना से लाभ हुआ है और इसे जारी रखने में सरकार को भी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए भी कम से कम आगामी पांच वर्ष के लिए इस योजना को भारतीय लोक-कल्याण योजनाओं में प्रमुखता से शामिल मानने में कोई हर्ज नहीं है।

हालांकि, इसके लाभार्थियों के दायरे को क्रमश: कुछ कम किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, जब हम इस योजना का प्रचार करते हैं, तब यह भी बताते हैं कि देश के 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, इससे दुनिया में यही ध्वनि जाती है कि भारत के ज्यादातर लोग गरीब हैं और उन्हें मुफ्त अनाज की जरूरत है। अगर सरकार जरूरतमंदों को ही यह लाभ दे और अनाज का उनका हिस्सा बढ़ा दे, तो यह योजना और भी कारगर कहलाएगी। किसी योजना को जारी रखना अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ उसके लक्ष्य को भी ज्यादा निर्दिष्ट करते चलना चाहिए, ताकि यह आभास लगातार हो कि भारत में मुफ्त अनाज के तलबगारों की संख्या घट रही है। ध्यान रखना चाहिए कि यह योजना 2020 में कोरोना महामारी के दौरान राहत उपाय के रूप में शुरू की गई थी और वह महामारी अब बीती बात हो चुकी है। खैर, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक और फैसला भी ध्यान खींचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दी है। इस योजना से देश में लगभग 11 करोड़ की आबादी वाले जनजातीय समूहों के विकास को बहुत बल मिलेगा।

अब बात देश को मिल रही पूंजीगत मजबूती की। देश के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य बुधवार को पहली बार चार ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें, तो बॉम्बे शेयर बाजार में दर्ज कंपनियों का बाजार मूल्य 3,333 खरब रुपये के करीब पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों के साथ ही देशी निवेशकों का भी विश्वास हम जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है, चार ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बाजार पूंजी वाले शेयर बाजार दुनिया के चार ही देशों में सेवाएं दे रहे थे। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के साथ अब भारत भी मूल्यवान देशों में शुमार हो गया है। मोटे तौर परढाई वर्ष की अवधि में हम तीन से चार ट्रिलियन तक पहुंचे हैं। भारत की तरक्की चौंकाती ही नहीं, बल्कि प्रेरित भी करती है कि पूंजी का तेज विस्तार हो और देश लोक-कल्याण के मोर्चे पर भी अपना परचम फहराता रहे।