30-08-2024 (Important News Clippings)

Afeias
30 Aug 2024
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Date: 30-08-24

History Lesson

GOI’s industrial cities plan will face challenges that other mega projects failed to overcome

TOI Editorials

The Cabinet’s decision to approve 12 new industrial cities with an investment of Rs 28,602cr is impressive in intent. Spread across 10 states, the projects aim to boost domestic manufacturing by building greenfield cities, embodying ‘plug-n-play’ and ‘walk-to-work’ concepts. A million direct jobs and three million indirect jobs would be created through the initiative which is to fructify by 2027, govt has claimed. A follow-up to a budgetary announcement, the 12 cities would add to eight such cities that are already under different stages of implementation. That some success has been achieved in investment terms at four industrial cities that are in place is cause for optimism here. For instance, Tatas announced a mega investment of Rs 91,000 cr for a semiconductor fab unit at Dholera earlier this year. Reports say Hyundai has agreed to set up an automobile hub at Zaheerabad in Telangana, one of the cities greenlighted on Wednesday.

Track record uninspiring: But the larger govt agenda of boosting manufacturing has left a lot to be desired. Make in India, launched in 2014 with fanfare, was meant to increase manufacturing’s share of GDP to 25% by 2025 and create 100 mn additional jobs. Those targets will not be met by next year. The earlier SEZ policy had also failed to achieve its objectives. How vigorously projects are pursued post announcements is a key factor here. There is also the larger issue of planning for the sector. For instance, we are yet to come up with a New Industrial Policy. Industrial cities work best when planned alongside larger urban development of chosen sites. This is the experience of China with SEZs at places like Shenzhen and Hainan. Several industrial cities govt wants to develop aren’t large enough – one at Prayagraj is a mere 352 acres. Success of the initiative would also hinge on coordination with states, some of which are ruled by opposition parties.

What about investment? Besides, there is the all-important issue of front-linkages for infra that is created. While govt has enumerated sectors in which it seeks investment, will companies be forthcoming? Investment by Indian companies is yet to pick up and FDI has been on a declining trend for the past two years. Creating infra is sound policy but a change in investment climate is a must if policy is to translate into results.


Date: 30-08-24

Sukhu’s Strange Law

Raising women’s marriage age to 21 is a redundant & regressive move. Himachal must do a U-turn

TOI Editorials

It’s a puzzle how Congress’s Sukhu govt in Himachal passed a bill raising the age of marriage of women to 21 from 18. The measure is unsound – legally, politically, socially. It does anything but serve the purpose Sukhu’s health minister declared as the bill’s intention – empowerment of women by delaying marriage. The reality is early marriage is an outcome of lack of educational and economic opportunities for teen girls.

Legally, politically untenable | GOI’s bill on the same with similar intentions, introduced in the previous LS earlier this year, thankfully lapsed. Congress roundly opposed it. Which makes it odd that Sukhu would pass almost the same law within months. Surely he’s aware Himachal’s law can be rendered void? Central law provisions, which have age 18 as the age for women to marry, overrule state statutes. If the Himachal bill becomes law, it’ll create unnecessary liabilities and court cases, a burden people, enforcers and courts can do without.

Socially unsound | Himachal isn’t among states with a high proportion of child marriages. So, why such law? Further, on what basis did policymakers conclude marrying at 21 is ‘empowering’, when none of the factors that lead to child marriages are improving? Yes, child marriage must be tackled. Girls with no education are upto 6 times more likely to marry before they turn 18. Child marriage is a symptom/ outcome/ endgame of several disabilities. Address those causes – poverty, poor access to school, nutrition and safety infra, patriarchy that denies young girls sexual choices. In her ‘safety’ lies family ‘honour’, however warped the notion, the perception remains reality. Child marriage is seen as a solution. Don’t want girls marrying before 21? Provide them options. Ah, but the cost of infra required to ensure colleges, employment, economic and physical security is borne by govt. Cost of a bad law is borne by the people. This law is dereliction of state’s duty, the sooner it’s binned, the better.


Date: 30-08-24

Push to Ramp Up Manufacturing

Industrial smart cities need states’ support

ET Editorials

GoI’s plan to set up a string of smart cities along industrial corridors is the next step in a broader push for manufacturing exports and lowering logistics costs in the economy. Connectivity along these corridors has been upgraded over the previous decade, and investors can expect the new industrial cities to offer technology and sustainability solutions. GoI sees the initiative drawing in investments that can create 4 mn direct and indirect jobs, and seed clusters of investments by small enterprises. The idea is to have industry-specific hubs that can sustain themselves as global manufacturing bases. This meshes into PLIs available to select industries and the recently announced incentives to encourage hiring new job seekers.

The idea of industrialisation through dedicated urban pockets has had a long history in India. Public and private sectors have made the anchor investments. Mining, petrochemical and manufacturing hubs have mushroomed all over the country with active support from the central and state governments. The focus has shifted to drawing in investors who are evaluating India as a base for global manufacturing. GoI is also trying to improve the attractiveness of the hinterland over port access, which influences investment decisions in manufacturing exports. Any success with drawing investments to the northern states will build on the infrastructure upgrades the country has witnessed over the past decade.

Yet, just as PLI schemes have yielded a range of outcomes, industry-specific smart industrial cities can be expected to be a mixed bunch. There is also the matter of bringing states on board to deliver on the potential of these townships. State governments have a conspicuously large role to play in the ease of doing business, apart from contributing financially to the development of these clusters. The proposed 12 industrial smart cities are spread over 10 states, some of which have noticeably lagged in industrialisation.


Date: 30-08-24

Be the Space for Advocating Peace

ET Editorials

Narendra Modi’s visit to Ukraine — via Austria and Poland — last week, followed by calls with Joe Biden and Vladimir Putin, has been 360° diplomacy in action. It also opens the door wider to speculation about India’s role as an honest broker, beyond what the otherwise clichéd term signifies. This was not another instalment of India’s great balancing act. What Modi provided was a clue stressing that India has always chosen a side, that of resolution. Practising a level of neutrality, committing to peace critical for its own well-being and development and that of the larger world is it’s PoA.

India’s needs and limitations make crafting a balancing role challenging. Both Russia and the US are important partners for New Delhi, a relationship that has become more complex in the elephant forever in all rooms these days: China. So far, India has explained its choices. It can do well to reiterate the facts. No country’s foreign policy comes at the cost of national interest. Nobody expects India’s engagement with the world to come at its detriment. That India shapes its engagement with the world in light of its national circumstances and interests cannot be a cross it has to bear even if it may seem to some absolutists as fence-sitting.

Like the two principals, India and much of the developing world need an end to the Russia-Ukraine war. A resolution that respects territorial integrity and sovereignty and the rulesbased order — that is what India, most developing countries, Ukraine and Russia need. Practising neutrality in a geopolitical contest, India must be the space where peace can be advocated. With the geopolitical elbow room it has created for itself, India, and Modi, can be the facilitator of disentanglements.


Date: 30-08-24

Biotech enigma

Biotechnology initiatives need long-term capital investments

Editorial

Earlier this week the Cabinet cleared a proposal, though without specifying a budget, called BioE3 or Biotechnology for Economy, Environment and Employment. Its thrust is to boost manufacturing in the biotechnology sector. Since 1986, India has had a dedicated department for biotechnology, and which deserves substantial credit. For instance, the progress in vaccine development, diagnostics and biologicals, that has bolstered India’s reputation as a ‘vaccine factory’, is due to the initiatives of this department. However, biotechnology did not quite spawn the equivalent of the IT revolution. There is much more to an industrialised biotechnology sector beyond vaccines. There are billion-dollar conglomerates today that rest on high-value microbes, gene-modification technologies, bio-plastics, bio-materials, and high-precision medical devices. However, despite the know-how and human resource capital, only a few Indian biotechs have global resonance, as there are few local manufacturers who can supply Indian laboratories/startups with the ingredients and devices to make products. The reliance on imports means that India loses its international competitiveness. The BioE3 policy aims to correct this.

In the last four decades, India has funded biotech research institutions but now sees that it needs to be going beyond and setting up companies, in public private partnership mode, to bolster biotechnology manufacturing. There are six verticals that this initiative envisages: bio-based chemicals and enzymes; functional foods and smart proteins; precision biotherapeutics; climate-resilient agriculture; carbon capture, and futuristic marine and space research. Futurists have been saying that the era of fossil-fuel industrialisation is over and humanity will have to rely on the natural world — for food and for making consumer products. This is to solve the global problem of non-biodegradable waste and carbon emissions. Future industries must be grounded in environmentally benign products, and this is impossible without sophisticated biotechnology. By setting up bio-foundries and bio-artificial intelligence hubs, the policy hopes there will be avenues for a variety of biotechnologists to congregate. Well intentioned this may be, but India’s woes with manufacturing have chronic causes. Without establishing enabling grounds for long-term capital investment — and these have little to do with biotechnology per se — top-down initiatives will have limited impact. The BioE3 policy must be a deeply collaborative effort between Centre and States. Rather than expect quick returns, the government must provide financial and infrastructural support over the long term.


Date: 30-08-24

Should lateral entry in the civil services be encouraged?

Ashok Vardhan Shetty, retired IAS officer from the Tamil Nadu cadre and former vice chancellor of the Indian Maritime University; Harsh Shrivastava, a former CEO of the Microfinance Institutions Network, was deputy speech writer to Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and consultant in the Planning Commission

Last week, just days after issuing an advertisement for 45 lateral entry posts (10 Joint Secretary positions and 35 Director and Deputy Secretary positions), the Union Public Service Commission (UPSC) withdrew it after receiving a massive backlash. The Opposition parties accused the government of attempting to bypass reservation policies and “snatching away” jobs from Other Backward Classes (OBCs), Scheduled Castes (SCs), and Scheduled Tribes (STs). Should lateral entry in civil services be encouraged? Ashok Vardhan Shetty and Harsh Shrivastava discuss the question in a conversation moderated by Priscilla Jebaraj. Edited excerpts:

What is the need for hiring people from outside the IAS (Indian Administrative Service)?

Ashok Vardhan Shetty: We definitely need expertise. Nobody objects to hiring experts as advisors or as consultants. What is objectionable is hiring people as Deputy Secretaries, Directors, and Joint Secretaries because these are administrative posts, they are secretarial posts; an expert is not suited for these kinds of posts. The combined civil services exam is one of the toughest. Last year, out of 13 lakh applicants, only 1,016 were selected, of which about 180 were selected for the IAS. People go through this tough exam and then put in nine years of service to become a Deputy Secretary in the Central Secretariat, they put in 12 years to become a Director, and at least 16 years to become a Joint Secretary. Lateral entrants, on the other hand, will walk in on the basis of a resume and a half-an-hour interview.

Harsh Shrivastava: The advertised posts for about disaster management, semiconductors, FinTech, investment, emerging tech… they are very specialised posts. Regular officers may not have this expertise. I would like to differentiate between implementation and policymaking. These officers who are being hired as lateral entrants are for policymaking; that is where their expertise is needed. For implementation, which is typically in the State and not in the Union government, you would need IAS officers who are generalists.

Ashok Vardhan Shetty: It is not true that policymaking is separate from implementation; they are intimately connected. You cannot make good policy unless you also have experience of implementation. When policymaking is divorced from implementation, you end up making airy-fairy policies, which will flop.

You must also look at what happened in Pakistan. In 1972, Zulfikar Ali Bhutto set up an administrative reforms commission which said the same things — that the civil services of Pakistan is full of generalists, and what we need is specialisation. So, Bhutto said, lateral entry is necessary. And he started appointing party people, party loyalists, in posts from Deputy Secretary to Secretary. After he fell from power, General Zia Haq dismissed Bhutto’s appointees. But he started inducting military people through lateral entry into the Pakistan civil service. Today, the Pakistan civil service is a mess.

Lateral entry, by whatever name it is called, is just a euphemism for the spoils system. That is, political parties trying to favour their partypersons under the guise of bringing in specialists. I don’t mind if these people appear for a tough written test on their domain of expertise and then go through a rigorous interview. But selecting them purely on the basis of their resume and conducting an interview is very dangerous. Even if it is done properly in the initial few years, in the long run, it is bound to degenerate into a spoils system. Political loyalties, cronyism, nepotism, and corruption will creep in.

What would you suggest to prevent such a crony system from taking root?

Harsh Shrivastava: This argument can be extended to anything. What is to stop the UPSC, when it conducts interviews of IAS aspirants, from looking at their ideological leanings and leaving out people who are not ideologically aligned?

Also, nowadays, we know everything about everybody. We have LinkedIn profiles, social media feeds. If the UPSC took somebody who had nothing to do with semiconductors as the Joint Secretary for semiconductors, I’m sure questions will be asked, PILs will be filed, and the Supreme Court will hold the UPSC chairperson in contempt.

Ashok Vardhan Shetty: An interview alone is insufficient to test expertise. The recent case of Puja Khedkar is an example of why the interview can be misleading. She scored more marks in the interview than most IAS toppers. The UPSC interview board could not spot that she was faking her identity. So, an interview alone is not a reliable guide of expertise of a person’s attitude and personality.

At what ranks do you think it would be most suitable to bring in people from outside?

Ashok Vardhan Shetty: Either you select people at the entry level through a tough competitive exam or you should bring in lateral entrants at the Secretary level. At the highest level, if you bring in somebody like a Manmohan Singh or a V. Krishnamurty or a M.S. Swaminathan, there is no problem because their expertise is beyond doubt. But at the mid-level, the expertise of the person is open to question. I’m not ruling out the possibility of someone like a Bill Gates or a Mark Zuckerberg doing wonderful things in their 20s and 30s, but those are not the kinds of people who are going to apply for the posts of Director, Deputy Secretary, and Joint Secretary in government.

Harsh Shrivastava: I would say at the Joint Secretary level because they have experience and can be of help in policymaking. The point of being an officer and not a consultant is that you have the authority of getting something done and you can direct people beneath you and you are responsible to the people above you. Somebody who has worked in a top company, assuming they want to take a salary cut and join the government, would bring a certain style of working, of conducting meetings, of not just going through endless rounds of papers and not taking a decision. They will get things done and make out-of-box suggestions. We should learn from some companies about how they take on board outsiders as seniors.

The reason the policy was actually rolled back was the Opposition’s accusation that the government was bypassing reservations for lateral entry hires. Is the Opposition right?

Harsh Shrivastava: No. First, the government did not say, ‘We were hiring 500 officers every year and now we will hire only 455 officers under the existing reservations and will take 45 directly.’ These are additional officers. Second, the government could have said that at least in one third of these seats, preference will be given to women or SCs and STs. But these are additions. They are not going to take away existing jobs.

Ashok Vardhan Shetty: I beg to differ. These are not additional posts. These posts are carved out of the existing posts of Joint Secretary, Director, and Deputy Secretary. They are affecting the promotion prospects of existing career bureaucrats. In fact, during the UPA (United Progressive Alliance)-2 government, there was a recommendation that 10% of the total posts be earmarked for lateral entry. Of course, it was never acted upon.

Regarding reservations, there are already standard norms saying there is 15% reservation for SCs, 7.5% for STs, 27% for OBCs, and 10% for EWS (economically weaker sections), among other classes. The Department of Personnel and Training’s own instructions are that reservations must apply for any post, even if it is a contractual post, if it is of more than 45 days duration. These posts are three years to five years. So, reservations should have applied to them.

But there is another provision which says if it is a standalone post, or what they call a single-post cadre, reservations need not apply. This applies to situations where there is one post of Vice Chancellor or one MD of a public sector undertaking. The UPSC has treated each of these Joint Secretary, Director, and Deputy Secretary posts as subject-specific, and through this narrow definition, it has converted non-standalone posts into standalone posts and then called them as single-post cadres and not applied reservation.

The government at the highest level has realised that there is a problem here. So, the Minister for Personnel, Jitendra Singh, wrote to the UPSC saying the government would like to re-examine this matter, which I think was the right thing to do. Otherwise, theoretically, each post’s job description is unique, so you can always argue that every post is a stand-alone post and reservations won’t apply.


Date: 30-08-24

जमानत के मामले में स्थिति स्पष्ट हुई है?

संपादकीय

पीएमएलए मामलों में विपक्षी नेताओं की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों का एक ही मूल आधार बताया है- कोई भी कानून संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता के ऊपर नहीं हो सकता । इन फैसलों में भी ट्रायल और हाई कोर्ट्स को ताकीद की गई है कि वे संविधान से ही मिले ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ सिद्धांत का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट की लगातार दी गई इस ताकीद से जमानत को लेकर एक इकोसिस्टम बन गया है, जिसे अब शायद निचली अदालतें भी नकार नहीं पाएंगी और तब यह दूसरे सख्त कानून यूएपीए में भी जमानत के लिए समान रूप से लागू होगा। पीएमएलए की धारा 45 ( 1 ) को भी प्रभावहीन करते हुए कोर्ट ने जांच संस्था को कहा कि जमानत का विरोध करने के लिए उसे साबित करना होगा कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त का दोष बनता है। कोर्ट ने कहा कि जो अपना अपराध कबूल कर चुका है और जेल में है उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ना ही उसके बयान को ‘स्वतंत्र मन’ से दिया गया बयान माना जा सकता है। यह कानून अपराध न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के उलट अपने को दोष मुक्त सिद्ध करने की जिम्मेदारी सेक्शन 24 के तहत आरोपी पर डालता है। कोर्ट ने जमानत के स्तर पर इसे अभियोजन की जिम्मेदारी बता कर इस कानून की खामियों को दुरुस्त किया है।


Date: 30-08-24

रेवड़ी संस्कृति का नतीजा

संपादकीय

लोकलुभावन वादों के साथ हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो माह तक वेतन न लेने की जो घोषणा की, उससे यह तो पता चल रहा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन यह समझना कठिन है कि आखिर उनके और साथ ही मंत्रियों के दो महीने तक वेतन न लेने से आर्थिक हालात कैसे सुधर जाएंगे? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि उन्होंने यह नहीं कहा कि वह और उनके सहयोगी दो माह का अपना वेतन सदैव के लिए छोड़ रहे हैं। वैसे यदि वह ऐसा करते भी तो यह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं होता। मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी आग्रह किया है कि वे भी उनका अनुसरण करें। क्या इसके बाद वह सरकारी कर्मचारियों से भी ऐसी कोई अपील करने वाले हैं? जो भी हो, अच्छा यह होगा कि वह त्याग करने का संदेश देने के स्थान पर राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। ऐसा करते हुए उन्हें इस पर भी आत्ममंथन करना चाहिए कि राजनीतिक लाभ के लिए रेवड़ियां बांटने के चुनावी वादे करना कहां तक उचित था? कांग्रेस को कम से कम अब तो यह समझ आ ही जाना चाहिए कि आर्थिक नियमों और वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोकलुभावन वादे करना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना कठिन।

यह किसी से छिपा नहीं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने कई चुनावी वादों को अब तक पूरा नहीं कर सकी है। उसके कुछ वादे ऐसे भी रहे, जो आधे-अधूरे ढंग से ही पूरे किए जा सके हैं। चुनावी वादों को खटाखट पूरा करने का आश्वासन देने वाले कांग्रेस के नीति-नियंताओं के साथ ही आम जनता को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसे यह आभास होना चाहिए कि लोकलुभावन वादे करने वाले उसे केवल गुमराह ही नहीं करते, बल्कि उसके भविष्य से खिलवाड़ भी करते हैं। यह आभास केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों की जनता को भी होना चाहिए, क्योंकि रेवड़ी संस्कृति अपनाने वाले राजनीतिक दल बढ़ते जा रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि जैसे हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से दो-चार है, वैसे ही कर्नाटक और कुछ अन्य राज्य भी। कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं, जो मुफ्तखोरी वाली योजनाओं का वादा करके सत्ता में आ जाते हैं और फिर उन्हें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त धन की मांग करते हैं। जब केंद्र सरकार उनकी मांग पूरा करने के लिए तैयार नहीं होती तो वे उस पर खुद की अनदेखी करने का आरोप मढ़ते हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि कुछ राज्यों ने किस तरह यह माहौल बनाया था कि आम बजट में गैर भाजपा शासित राज्यों की उपेक्षा की गई है? इसी तरह दक्षिण के राज्य यह आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।


Date: 30-08-24

पेंशन क्षेत्र में बड़ा सुधार

गौरव वल्लभ, ( लेखक वित्त के प्रोफेसर एवं भाजपा नेता हैं, लेकिन यहां व्यक्त विचार निजी हैं )

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी प्रदान कर दी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाली यह योजना न केवल सरकारी कर्मचारियों को भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में भुनाने का प्रयास किया। इसे आम तौर पर नई पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है। एनपीएस की आलोचना मुख्य रूप से इस कारण होती थी कि बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते पेंशन में अनिश्चितता बनी रहती है और एक निश्चित पेंशन के अभाव में सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं रह पाता। इसी आधार पर पुरानी पेंशन योजना की मांग होती थी। यूपीएस ने पेंशन संबंधी सभी प्रश्नों को संबोधित किया है। यूपीएस सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त लोगों को एक स्थिर और निश्चित पेंशन मिले, जो एनपीएस से उतना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह बाजार से जुड़ी योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का योगदान तय होता है, लेकिन रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। चूंकि एनपीएस में पैसा बाजार में लगाया जाता है, इसलिए पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती और बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहती है। यह एनपीएस की आलोचना का एक उल्लेखनीय बिंदु था।

यूपीएस की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। एक है सुनिश्चित पेंशन। यह पेंशन 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है। यूपीएस में सरकारी योगदान बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान ही देंगे। यूपीएस की दूसरी विशेषता है मुद्रास्फीति सूचकांक। सभी प्रकार की पेंशन पर महंगाई राहत उपलब्ध होगी। इसकी तीसरी विशेषता है सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान। यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा और इसकी गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक छह माह की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक (वेतन तथा महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग के रूप में की जाएगी।

कई राज्य 2003 से पहले की पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर लौटने की घोषणा कर चुके हैं। यह निर्णय इन राज्यों की गैर-भाजपा सरकारों ने लिया था। ओपीएस गैर-अंशदायी और वित्तपोषित है। इसमें राज्य सरकार को तत्काल पेंशन फंड में अपने हिस्से का पैसा नहीं देना पड़ता। इससे पैसे की बचत होती है। हालांकि आने वाली सरकारों को बड़ी मात्रा में पैसा देना होगा। इससे इन राज्यों पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2023-24 में पेंशन के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कुल बजट अनुमान 5.22 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.69 लाख करोड़ रुपये था। स्पष्ट है कि केवल तीन वर्षों में 41 प्रतिशत की उछाल आई।

अमेरिका में सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष है। यहां कुल कार्यबल में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 13.4 है और जीवन प्रत्याशा 79.46 वर्ष है। जर्मनी में सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 12.9 और जीवन प्रत्याशा 81.54 वर्ष है। जापान में सेवानिवृत्ति आयु 64 वर्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 7.7 और जीवन प्रत्याशा 84.85 वर्ष है। ब्रिटेन में सेवानिवृत्ति आयु 66 वर्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 22.5 और जीवन प्रत्याशा 81.45 वर्ष है। भारत में सेवानिवृत्ति आयु 60, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 3.8 और जीवन प्रत्याशा 72.24 वर्ष है। स्पष्ट है कि पांच उन्नत देशों के मुकाबले अपने देश में सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सबसे कम है। दुनिया भर में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और नागरिकों के बीच स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता के कारण जीवन प्रत्याशा धीरे-धीरे बढ़ रही है। 1998 में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी। हालांकि तब भारतीय नागरिकों की जीवन प्रत्याशा केवल 61.4 वर्ष थी। 2024 तक जीवन प्रत्याशा तेजी से बढ़कर 72.24 वर्ष हो गई। पिछले 26 वर्षों में जीवन प्रत्याशा में 11 वर्षों की वृद्धि यह संकेत करती है कि इस वृद्धि को सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि द्वारा समायोजित किया जाए। इस विचार के खिलाफ एक तर्क यह है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, खासकर सरकारी नौकरियों के लिए नई भर्ती संख्या में कमी आएगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि हमारे देश में कुल कार्यबल के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या दुनिया की छह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। यह मात्र 3.8 प्रतिशत है। चीन में यह 7.89 प्रतिशत है। अन्य विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह 7 से 15 प्रतिशत के बीच है। हमें सरकारी क्षेत्र में नई नौकरियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इससे समग्र शासन और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार होगा और सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के कारण नई नौकरियों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

यूपीएस पूर्वानुमानित पेंशन प्रदान करके उन सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित कर दिया है। यह सरकार के लिए भी लाभकारी है। यूपीएस में सरकार और कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देंगे। यह पेंशन फंड सरकार के वित्तपोषण के ढांचे को बनाए रखने में मदद करेगा। सरकारी खजाने पर यूपीएस के प्रभाव को कम करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और सरकारी क्षेत्र में अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए।


Date: 30-08-24

औद्योगिक पार्कों की राह में चुनौतियां

संपादकीय

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस सप्ताह मंजूर की गई सरकार की औद्योगिक पार्क नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम 2005 के बाद कारोबार के अनुकूल क्षेत्र तैयार करने की सबसे महत्त्वाकांक्षी पहल है। 28,600 करोड़ रुपये की लागत से 12 ऐसे एन्क्लेव विकसित करने की योजना है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्कों के ‘स्वर्णिम चतुर्भुज’ का नाम दिया है। याद रहे कि यह अटल बिहारी वाजपेयी की सफल सड़क निर्माण परियोजना का नाम था। योजना के मुताबिक राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर एकीकृत स्मार्ट औद्योगिक शहर बसाए जाने हैं जिनमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र होंगे। इसके जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। राज्यों का योगदान जमीन के रूप में होगा और केंद्र सरकार इक्विटी या डेट मुहैया कराएगी। कुछ औद्योगिक टाउनशिप अन्य देशों के साथ मिलकर विकसित की जाएंगी जिन्होंने ऐसी व्यवस्था में अभिरुचि दिखाई है। इस विषय में सरकार की मंशा कहीं से गड़बड़ नहीं लग रही।

बहरहाल एक सवाल यह है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत में औद्योगिक गतिविधियों को देश की कारोबारी सुगमता क्षेत्र की मानक अकुशलताओं से अलग-थलग रखने के प्रयासों को बहुत सीमित सफलता मिली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं देश में करीब 4,420 औद्योगिक पार्क और 270 एसईजेड हैं। इनमें से अधिकांश को निवेश बढ़ाने में कोई उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिली है। एसईजेड नीति में भी इसी प्रकार इलाके चिह्नित किए गए थे जहां कर राहत प्रदान करके चीन की शैली में निर्यात क्षेत्र विकसित किए गए। शुरुआती रुचि के बाद जब कर रियायत समाप्त हुई तो ये क्षेत्र अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे और इन्हें लेकर उत्साह समाप्त हो गया। देश के कुल निर्यात में एसईजेड की हिस्सेदारी केवल एक तिहाई रह गई। विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने की सरकार की नीतिगत मंशा सफल नहीं हुई। एसईजेड में आए निवेश का करीब 60 फीसदी आईटी और आईटीईएस में आया।

उसके बाद आया डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऐंड सर्विस हब्स (देश), विधेयक 2023। इसके माध्यम से एसईजेड कानून की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस विधेयक की स्थिति अस्पष्ट है। खबरों के अनुसार तो शायद इसे खारिज भी कर दिया गया है। ताजातरीन नीति में देश में निवेश से जुड़ी शाश्वत बाधाओं को दूर करने का प्रयास दिखता है। उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण हमेशा से एक चुनौती रहा है। यहां तक कि एसईजेड भी निजी क्षेत्र के अचल संपत्ति कारोबार में बदलकर रह गए। औद्योगिक पार्कों में वे जमीनें शामिल होंगी जो सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहीत हैं और जिनके लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। दूसरा, एकल खिड़की मंजूरी के लिए स्पेशल परपज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव भी है। तीसरा, पार्कों की लोकेशन को समर्पित माल ढुलाई गलियारे से लगे औद्योगिक गलियारे से जोड़ा गया है जिससे लॉजिस्टिक्स की एक अहम समस्या दूर हो सके। इनमें से पांच अमृतसर-कोलकाता बेल्ट पर, दो दिल्ली-मुंबई बेल्ट पर और पांच दक्षिणी एवं मध्य मार्गों पर स्थित हैं।

इस लिहाज से देखें तो कई व्यापक मुद्दे हैं जिन्हें हल करना होगा, तभी हमारे पार्क चीन जैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकेंगे। उनमें से एक है आकार ताकि विनिर्माताओं के पास वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं जैसी पहुंच हो सके और वे सही मायनों में प्रतिस्पर्धी बन सकें। यह एक चुनौती हो सकती है। देश में एसईजेड का औसत आकार 0.25 वर्ग किमी से 14 वर्ग किमी तक का है। इसके विपरीत चीन के सबसे पुराने और बड़े एसईजेड में से एक शेनझेन का आकार 316 वर्ग किमी का है। इन शहरों के इर्दगिर्द जीवंत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता भी अहम है। गुरुग्राम और बेंगलूरु इस मामले में मिसाल हैं क्योंकि उन्होंने नए दौर के श्रमिकों के समायोजन के लिए ढांचा विकसित किया है। यहां तक कि केरल जैसी अंकुश वाली मदिरा नीति या बिहार जैसी पूर्ण शराबबंदी भी पार्कों में विदेशी निवेश के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। नवीनतम नीति यकीनन निवेश जुटाने की एक नई कोशिश है। देखना होगा कि इसे कामयाबी मिलती है या नहीं।


Date: 30-08-24

नियम और अपवाद

संपादकीय

इस मसले पर लंबे समय से बहस होती रही है कि महज आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर कई-कई महीने जेल में बंद रखा जाता है और बाद में अंतिम तौर पर उसे निर्दोष पाया जाता है तो उसे जेल में रखे गए वक्त को किस सजा के दायरे में माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मसले पर स्थिति साफ की है कि दोषी करार दिए जाने से पहले आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने को बिना सुनवाई के सजा बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता इस वर्ष मार्च महीने से जेल में थीं। सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि वे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में शामिल रही हैं। हालांकि उन्हें जमानत देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि धनशोधन कानून के जरिए लगाई गई पाबंदियों की तुलना में स्वतंत्रता का मूल अधिकार ‘श्रेष्ठ’ है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कोई पहला मौका नहीं था जब इस मसले पर उसने अपना यह रुख स्पष्ट किया है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए भी अदालत ने यह माना था कि उनके मामले में सुनवाई में देरी हो रही है और उन्हें ‘असीमित समय’ के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। के कविता को भी जमानत देते हए सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह अधिक समय तक जेल में रखने और सुनवाई में देरी को आधार बनाया है। अगर किसी गंभीर अपराध के आरोप में कोई जांच एजंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो इससे पहला संकेत यही उभरता है कि उसके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत या आधार होंगे। मगर ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं, जिनमें कई वजहों से आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने या सुनवाई का मामला लगातार टलता रहता है और आरोपों के कठघरे में आया व्यक्ति बिना दोषी साबित हुए लंबे समय तक जेल में बंद रहता है।

यह एक तरह से जांच एजंसियों की कार्यशैली से लेकर कानूनी स्थिति पर भी सवाल है कि आरोप, जांच, सुनवाई और सजा की वे कौन-सी कसौटियां हैं, जिनके तहत बिना दोषसिद्धि के किसी को कई-कई महीने तक कैद में रखा जा सकता है। इस तरह के बिंदुओं पर अदालत को खुद सीबीआइ और ईडी जैसी जांच एजंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका मिलता है तो इसे कैसे देखा जाएगा? यों पिछले कुछ वर्षों से प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसने के नाम पर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। अदालतों ने भी कई बार इन जांच एजंसियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। जहां तक आरोप के आधार पर जेल में रखने का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस सुस्थापित सिद्धांत को दोहराया है कि ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’ और यह धनशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए मामलों में भी लागू है। आरोप लगने और फैसला आने तक के संदर्भ में शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि आजादी से वंचित सिर्फ उन स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए ही किया जा सकता है जो वैध और तर्कसंगत हों।


Date: 30-08-24

आत्महत्या का पाठ

संपादकीय

प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने का केंद्र माने जाने वाले कुछ शहरों से अक्सर विद्यार्थियों के आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह समस्या अब एक व्यापक चिंता का रूप ले चुकी है। इसके अलावा, दसवीं या बारहवीं की परीक्षा में भी फेल होने या नंबर कम आने के तनाव में कई विद्यार्थियों के खुदकुशी कर लेने की खबरें हर वर्ष आ जाती हैं। चिंता की बात यह है कि अब ये कुछ घटनाएं मात्र न रह कर एक व्यापक समस्या की शक्ल लेती जा रही हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि छात्र-छात्राओं की आत्महत्या की दर कुल आत्महत्या की दर से तो ज्यादा है ही, लेकिन अब यह जनसंख्या में इजाफे की दर को भी पार गई है। गौरतलब है कि आइसी-3 सम्मेलन में बुधवार को राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर ‘छात्र आत्महत्या : भारत में फैलती महामारी’ शीर्षक से जारी रपट में यह बताया गया है कि आत्महत्या की कुल घटनाओं में प्रति वर्ष जहां दो फीसद की बढ़ोतरी हुई है, वहीं विद्यार्थियों के बीच जान दे देने की मामलों में चार फीसद यानी राष्ट्रीय औसत से दोगुनी की वृद्धि हुई है। यह स्थिति तब है, जब इस बात की संभावना है कि विद्यार्थियों के आत्महत्या के मामलों में ‘कम रिपोर्टिंग’ हुई हो।

अगर विद्यार्थियों के बीच आत्महत्या की बढ़ती यह प्रवृत्ति खुदकुशी की कुल घटनाओं के मुकाबले और यहां तक कि आबादी में बढ़ोतरी की रफ्तार से भी तेज है तो यह सोचने की जरूरत है कि देश में शिक्षा का यह कैसा स्वरूप बन गया है, जिसमें पढ़ाई-लिखाई करने की उम्र में बच्चे जीवन से हार मान रहे हैं। स्कूल या उच्च शिक्षा का वह कैसा पाठ्यक्रम है जो बच्चों के भीतर हौसले और जीवट को मजबूत करने के बजाय उन्हें भावनात्मक स्तर पर बेहद कमजोर बना देता है। वहीं समाज और अभिभावकों की महत्त्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं का वह कैसा बोझ है, जिसके नीचे दब कर बच्चे दम तोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह शिक्षा के समूचे ढांचे और सामाजिक सोच की एक ऐसी त्रासदी है, जिस पर बिना देरी किए गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यह स्थिति एक ओर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दूरदर्शिता पर एक सवाल है, वहीं यह सामाजिक स्तर पर शिक्षा में कामयाबी को लेकर भ्रमित धारणा का भी संकेत है।


Date: 30-08-24

कानूनी पहलुओं में हो बदलाव

डॉ. आमना मिर्जा

नारीवाद एक व्यापक और विकासशील विचार है। उदारवादी से लेकर सांस्कृतिक आदि तक नारीवाद के विभिन्न प्रकार हैं। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से 1848 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला महिला अधिकार सम्मेलन हुआ‚ जिसने महिलाओं के मताधिकार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया‚ दशकों बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया गया। सिमोन डी बेवॉयर के प्रसिद्ध कथन कि ‘कोई पैदा नहीं होता‚ बल्कि औरत बन जाता है’ की बात हो या महाभारत में द्रौपदी की वीरता का उल्लेख–जो अन्याय से लड़ने की शक्ति का पर्याय–है। यह एक चरण से दूसरे चरण तक वोट देने के अधिकार से लेकर शिक्षा से‚ ‘मी–टू’ तक– नारीवाद जारी रहा उसका एक कारण है कि लगातार उठती रही आवाजें।

लिंग केवल एक अवधारणा नहीं है‚ यह आंदोलन से संबंधित है। इसका काम और आजीविका से संबंध है। यह केवल महिलाओं के बारे में नहीं है‚ इसका प्रभाव पुरु षों पर भी पड़ता है। महिला शरीर‚ स्त्रीत्व‚ ‘सेक्सुअलिटी’ पर व्यापक बहस के साथ अब इसमें बहुत विविधता आ गई है। साथ ही प्रत्येक उद्योग में यौन उत्पीड़न के बारे में कई कहानियां हैं‚ सिनेमा अकेला नहीं है। औरत हो या पुरुष कास्टिंग काउच की पीड़ा सब जगह है। सेंसरशिप की जांच के लिए ‘भारतीय सिनेमैटोग्राफ समिति’ की 1928 की रिपोर्ट हो या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) में बदलाव की सिफारिश करने के लिए 2016 में ‘श्याम बेनेगल समिति’ की स्थापना या हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग के भीतर चिंताजनक मुद्दों पर ‘जस्टिस हेमा कमेटी’ की रिपोर्ट‚ सिनेमा का दायरा अब सचमुच बदल गया है।

कैनवास जरूर बदल गया है‚ लेकिन ज्ञात उपेक्षित चिंताएं हैं जो ध्यान देने की मांग करती है। बड़े संघर्ष के बाद आवाजें सुनाई देती हैं। सात साल बाद महिला कलाकारों की सक्रियता पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कई गहरी बातें हैं जिसे हो सकता है कि हमने पहले भी सुना हो‚ लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वाकई में यौन उत्पीड़न आश्चर्यजनक रूप से व्याप्त है। यह अनियंत्रित होता जा रहा है। नैतिकता को स्वीकार करने वाले कम हैं। यह नौकरियों के उद्देश्य को ‘उच्च दबाव वाले करियर’ तक सीमित कर देता है। ऐसी स्थिति में यौन उत्पीड़न के कई आयाम भी हैं। यह आंतरिक अनियंत्रित भावनाओं के प्रकट होने का एक रूप है। यह शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति भी है। यह वर्चस्व का भी यक उपकरण है। इससे जुड़ा कलंक पीडि़त को असुरक्षित स्थिति में डाल देता है। जैसा कि हम उत्पीड़न के मुद्दे पर चर्चा करते हैं‚ उद्योग की प्रकृति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सिनेमा उद्योग में जो कामकाजी स्थितियां मौजूद हैं‚ वही अन्य में भी मौजूद हैं‚ केवल डिग्री और प्रकृति भिन्न हो सकती है। लंबा‚ अनियमित समय‚ कार्य परिस्थितियों के लिए कोई विशिष्ट दिनचर्या नहीं। प्रत्येक असाइनमेंट के साथ कभी भी शेड्यूल बदल सकता है।

लिंग आधारित हिंसा का संबंध सामाजिक पहलुओं से भी है। फिल्में महिलाओं को इच्छा की वस्तु के रूप में चित्रित करती है। पुरुषों को अक्सर उनकी शारीरिक बनावट और कामुकता तक सीमित कर दिया जाता है। यह चित्रण पुरुष और महिलाओं दोनों पर प्रभाव डालता है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत करते हैं‚ फिल्मों की शूटिंग स्थल भी इसके अपवाद नहीं हैं। वर्तमान समय में किसी भी उद्योग और नौकरी में काम करना जुनून से आने वाला एक सचेत निर्णय होना चाहिए। जब कोई यह निर्णय लेता है‚ तो उसे आसपास की चुनौतियों के प्रति सावधान और जागरूक रहना होगा। यौन हिंसा अन्य सामाजिक संरचनाओं जैसे वर्ग‚ धन‚ क्षेत्र‚ जाति‚ लिंग से भी संबंधित है। केवल आक्रोश और आलोचना से कोई फायदा नहीं है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ा है या इनकार करने पर बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। समाधान पर काम करना जरूरी है और साथ ही इस उद्योग को नए बदलाव की आवश्यकता है। सिनेमा से जुड़े कई कानून पुराने हैं। वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता है। लिखित अनुबंधों पर ध्यान देने के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता होना भी महत्वपूर्ण है।

इस मुद्दे को उठाते रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि काम के लिए शोषण की आलोचना में मजबूत आवाजों की जरूरत है। अधिक पुरुषों और महिलाओं को अपने अनुभवों के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। हालांकि आवाज उठाने के साधन का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कई निर्दोष संघर्षरत लोगों को नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और हमले से निपटने पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। इसमें आशा की किरण भी है। कम से कम अब‚ अतीत के विपरीत‚ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या हमला करने वाले लोगों को अब उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने की अधिक संभावना है। दुर्व्यवहार को रोकें और पीड़ित को दोष देना बंद कीजिए। कलाकार संघों को अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक शिकायत मंच की आवश्यकता है। शूटिंग स्थानों के दायरे को अन्य कार्य सुरक्षा अधिनियमों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। निसंदेह सिनेमा को ग्लैमर की जरूरत है। अच्छा सौंदर्य भी कला का हिस्सा है‚ लेकिन उससे आगे देखने की जरूरत है। निर्माता तो लाभ चाहते हैं‚ जो तब भी हो सकता है जब कलाकारों के साथ न्याय किया जाए। दर्शक अब स्मार्ट हैं‚ वह गुणवत्ता और नई चीजों का समर्थन करते हैं। ‘स्किन–शो’ की पुरानी चाल अक्सर प्रोजेक्ट की सफलता के लिए काम नहीं कर पाए।

जरूरी है कि कानूनी पहलुओं में बदलाव हो। उतना ही आवश्यक है कि किसी भी कार्यस्थल पर शोषण के विरुद्ध एकजुटता हो। विभिन्न प्रयासों का सही संतुलन होना चाहिए। मीडिया से लेकर कार्यालय कारखाने तक‚ सुरक्षित कार्यस्थल का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन सक्रियता‚ प्रतिच्छेदन‚ यौन उत्पीड़न का विरोध आदि के लिए सामूहिक समर्थन अच्छी पहल है। यह नारीवादी मुद्दों‚ लिंग संबंधी प्रश्नों‚ सिनेमा के माध्यम की बदलती प्रकृति को दर्शाता है। अब पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न ताकत‚ दृष्टिकोण‚ समास्याओं में नए समन्वय की जरूरत है। सतर्क रहें‚ आवाज उठाते रहें‚ यही प्रगति की खिड़की है।


Date: 30-08-24

दबाव मुक्त हों तभी बात बनेगी

रजनीश कपूर

वर्ष 2014 से जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में अपना अभियान शुरू किया तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका आह्वान था, ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा।’ उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका असर भी फौरन दिखाई दिया। केंद्र सरकार की नौकरशाही में यह संदेश गया तो ऐसा लगा जैसे अब जल्दी ही लालफीताशाही खत्म होगी। पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, ये शुरुआती लक्षण ठंडे पड़ते गए। हालांकि मोदी जी दो बार अपने बूते पर और तीसरी बार अन्य दलों की मदद लेकर सरकार की तीसरी पारी खेल रहे हैं पर इन वर्षों में जिस बात ने सबको चौंकाया वो ये कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी जी का ये अभियान केवल विपक्षी दलों तक ही सिमट कर रह गया है। उनमें से भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जिस विपक्षी दल के नेता मोदी जी और अमित शाह के शरणागत हो जाते हैं। उनके सौ खून भी माफ कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं उन्हें संसद या मंत्री बना कर पुरस्कृत भी किया जाता है।

मोदी-शाह की इस रणनीति के हथियार बने हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां, जो लगातार हिज मास्टर्स वॉइस’ की तर्ज पर काम कर रही हैं। इसलिए लगातार विपक्ष उन पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, संसद में भी और संसद के बाहर भी। वैसे तो सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की छवि बड़े-बड़े मामलों को लंबा खींचने या दबाए रखने की है पर मोदी राज में ये चमत्कार हो रहा है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर तो प्राथमिक कार्रवाई भी नहीं होती किंतु विपक्ष के नेताओं पर हवा की गति से कार्रवाई होती है। यह आश्चर्यजनक है। हाल ही में सरकार की इस प्रवृत्ति पर कुछ रोक लगती नजर आई है। बीते कुछ महीनों में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के कई मामलों पर जांच एजेंसियों और सरकार को आड़े हाथों लिया है उससे यह संदेश गया है कि जांच एजेंसियां राजनैतिक दबाव में काम कर रही हैं, निष्पक्षता से कानून के दायरे में नहीं। मान्य सिद्धांत यह है कि आरोपी चाहे किसी भी दल या विचारधारा को क्यों न हो, यदि उसने अपराध किया है तो उसकी जांच निष्पक्षता से ही की जानी चाहिए। जाहरि सी बात है कि जांच एजेंसियों द्वारा ऐसी गलतियां बिना किसी दबाव के नहीं होती । ताजा उदाहरण दिल्ली शराब नीति घोटाले का है । जिस तरह शराब नीति घोटाले को लेकर आरोपी नेता एक के बाद एक जमानत पर छूट रहे हैं, उससे जांच एजेंसियों की ‘जांच’ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान यह माहौल बनाया जा रहा था कि इन नेताओं का अपराध काफी संगीन है, इसीलिए इन्हें जमानत नहीं मिल रही, परंतु लंबे समय तक कछुए की चाल चल रही इस मामले की ‘जांच’ ने इन एजेंसियों की क्षमता को शक के घेरे में अवश्य खड़ा कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और सख्त आदेश के बाद जांच एजेंसियों द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंड का भी पर्दाफाश हुआ। यदि जांच एजेंसियां सभी आरोपियों को एक ही पैमाने से मापेगी तो जनता के बीच सही संदेश जाएगा, सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, संजय राउत हो, या अन्य कोई आम आदमी, कानून की नजर में सभी एक समान हैं। पर यह भी विचारणीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन वीआईपी आरोपियों के मामले में ये रुख पहले क्यों नहीं अपनाया? उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निगरानी रखने के लिए 1997 के ‘विनीत नारायण बनाम भारत सरकार’ (जैन हवाला कांड केस) के फैसले ने केंद्रीय सतर्कता आयोग का पुनर्गठन किया था। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और राजनैतिक दबाव से मुक्त करने की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक फैसला था।

जाहरि सी बात है कि तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसके फौरन बाद ही से जिस तरह जांच एजेंसियों को ‘पिंजरे में बंद तोता’ और ‘सत्तापक्ष के हथियार’ से नवाजा गया है, यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं था। इसलिए यदि जांच एजेंसियों को अपनी छवि सुधारनी है तो उन्हें भय मुक्त हो कर ही कार्य करना होगा। जांच अधिकारी, चाहे छोटे पद पर हो या बड़े पद पर, उसे इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि यदि उसने किसी केस की जांच को लेकर, किसी नेता के मन की नहीं मानी तो हद सेहद उस अधिकारी का तबादला ही हो होगा, परंतु यदि वो अधिकारी फाइल पर सभी कानूनी तथ्यों को सही से दर्ज कर देता है तो कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में आज भी ऐसे ईमानदार अधिकारी होंगे जो तबादले के डर से भयभीत हुए बिना अपना काम निष्ठा से करना जानते हैं। समय की मांग है कि ऐसे अधिकारी महत्त्वपूर्ण केस में सही तथ्यों को दर्ज कर केस फाइल के जरूरी पन्नों पर अपनी निष्पक्ष राय अवश्य दर्ज कराएं। भविष्य में जब भी कभी केस फाइल की जांच किसी निष्पक्ष समिति द्वारा की जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप सामने आ जाएगा। ऐसे में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जांच एजेंसियों का निष्पक्ष और दबाव मुक्त होना अनिवार्य है।


Date: 30-08-24

क्षेत्र के कामगारों को भी मिले पेंशन सुरक्षा

आर के सिन्हा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व उद्यमी )

केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना, यानी यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की घोषणा कर दी है और पेंशन सबकी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है कि देश भर में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के हितों की रक्षा मजबूत होने वाली है। भारत में वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन महत्वपूर्ण साधन है। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी आमदनी का नियमित स्रोत अचानक खत्म हो जाता है, तब पेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर रिटायर कर्मचारी को पेंशन न मिले, तो उसकी जिंदगी बहुत समस्याओं और अपमान में बीतती है।

यह चिंता की बात है कि पेंशन पर सहमति का माहौल नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की थी। कांग्रेस का एनपीएस पर रुख सदैव अस्पष्ट रहा और लगातार बदलता भी रहा है। शुरू में कांग्रेस ने एनपीएस की सराहना की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसे एक बेहतर पेंशन मॉडल बताया, पर बाद में कांग्रेस ने इसकी कमियां निकालनी शुरू कर दीं। पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने के लिए एनडीए सरकार को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है। केंद्र से लेकर राज्यों के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग करते रहे हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने पुरानी पेंशन को लागू किया था, जो आज भी लागू है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है। अब राज्यों के पास एकीकृत पेंशन योजना लागू करने का मौका है।

देश और समाज में पेंशन को व्यापक विषय के रूप में देखने की जरूरत है। सरकारी पेंशन पाने वालों की संख्या देश में पांच प्रतिशत भी नहीं है। लाखों सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, पर बाकी लोगों का क्या होगा? देश में करोड़ों ऐसे कामगार हैैं, जो रिटायर होने के बाद बहुत कष्ट और जलालत झेलते हैं। देश के निजी क्षेत्र से जुड़े करोड़ों लोगों को हर माह बड़ी मुश्किल से दो-ढाई हजार रुपये ही पेंशन के रूप में मिलते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी कम राशि से तो कोई इंसान अपने महीने का चाय-पानी का खर्च भी नहीं निकाल सकता है। मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्रों को रिटायर होने के बाद मात्र दो-तीन हजार रुपये मिलते हैं। यही हाल अन्य निजी कंपनियों से जुड़े रिटायर कर्मियों का भी है।

भारत में निजी क्षेत्र के ज्यादातर कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद कोई पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होते। ऐसे में, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। मतलब, निजी कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी आर्थिक सुरक्षा के लिए बाजार या निजी क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। निजी क्षेत्र में लोगों को समय रहते और नौकरी करते समय ही पेंशन की किसी योजना का सहारा लेना पड़ता है। निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाएं खुले बाजार में निवेश पर निर्भर रहती हैं। वैसे, ईपीएफओ की ओर से यह कोशिश तो हो रही है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिले। इस दिशा में जरूर कदम उठाने चाहिए कि पेंशन का लाभ चंद सरकारी कर्मचारियों तक सीमित न रह जाए। अगर निजी क्षेत्र में पेंशन की सुविधा पर सरकार खर्च नहीं कर सकती, तो करों में राहत पर विचार करना चाहिए। अगर चुनिंदा निवेशों में कर कटौती की अनुमति दी जाए, तो पेंशन योग्य समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

नई पेंशन योजना एनडीए सरकार का एक अहम फैसला है। इसका लक्ष्य सरकारी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा देना है। कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान होना ही चाहिए। एक स्थिर पेंशन प्रणाली कर्मचारियों को अपनी नौकरी के प्रति अधिक प्रतिबद्धता और निष्ठा प्रदान करती है। उन्हें लगता है कि रिटायर होने के बाद उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, इसलिए वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

बहरहाल, ध्यान रखना चाहिए कि असंगठित क्षेत्रों में सेवा देने वाले अनगिनत मेहनतकशों को पेंशन नहीं मिलती। इनकी संख्या सरकारी या संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या से कई गुना ज्यादा है और इनकी आय भी कम व अनिश्चित है। आखिर वे भी तो भारतीय नागरिक हैं। इनके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है।