30-06-2016 (Important News Clippings)

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30 Jun 2016
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Times of India

Date: 30-06-16

Turkey attack:

After Brussels, Istanbul – terrorists exploit weaknesses in international cooperation

The terror attack on Turkey’s Istanbul Ataturk airport where three suicide bombers opened fire before blowing themselves up has once again shaken the international community. It has left at least 41 dead and injured another 239. According to Turkish authorities prima facie evidence suggests the involvement of the Islamic State terror group. If confirmed, it would be the second major airport that the terrorists have targeted in recent months – the strike on Belgium’s Brussels airport in March had killed 32 people. It would also highlight the fact that two years since IS established its so-called caliphate in parts of Iraq and Syria, the terror outfit has evolved into a transnational threat, directing and inspiring violent attacks across continents.

That said, the Istanbul airport attack also puts the spotlight on Turkish authorities and their strategy in dealing with terrorism. This country has been affected the most by the Syrian refugee crisis and is also part of the US coalition fighting IS. Yet, its approach to the IS phenomenon has been self-serving. Ankara has little sympathy for the Kurdish groups – with which it has been locked in a decades-old conflict – that are fighting IS in Syria. Nor is it overly troubled by Syrian President Bashar al-Assad’s embattled position in Damascus. Add to this the fact that Turkey continues to be a transit point for IS fighters coming from Europe.

Turkey’s been inclined to try to strategically benefit from the conflict in Syria and use the issue of terrorism to crack down on critics at home. But terrorism today can neither be fought in isolation nor be seen as someone else’s problem. In fact, the terror attacks on airports in Brussels and Istanbul are highly symbolic. Airports represent fulcrums of a globalised world that terrorists are seeking to destroy. Their objective is to sow disunity among nations and profit from weakening international cooperation.

This is precisely why countries and institutions need to stay firm on the values of internationalism and resist the temptation to raise walls. At a time when the future of organisations such as the EU and the UN is being challenged, it’s now more than ever that the international community needs to pull together and enhance cooperation. That’s the only way to slay the beast of transnational terrorism. Let the attack in Istanbul be the turning point in the global response to this menace.


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Date: 29-06-16

Smart Cities Mission: Flaws in a flagship programme

BHANU JOSHI

The Smart Cities Mission not only prioritises parts of a city over the whole but also truncates the role of local city governments.

The Narendra Modi government would be celebrating a year of the launch of its flagship urban programme, the Smart Cities Mission, this month. In January,20 from a pool of 100 cities were selected by the Central government under the Smart Cities Mission. Aimed at allocating Rs.10 billion to each selected city over a span of five years (Central government funding of Rs.5 billion, matched with equal funding from States/local bodies), the mission has been claimed by Venkaiah Naidu, the Minister for Urban Development, as a “first in the country and even in the world [where] investments in urban sector are being made based on competition-based selection of cities”.

According to Census 2011, 31 per cent of India’s total population lives in urban areas — a marginal increase of a little over three percentage points from the previous Census of 2001. In absolute numbers, however, India added about nine million people to the urban areas, bringing the number of urban residents in India to a total of 377 million. Additionally, for the first time since Independence, the growth in total urban population is higher than the absolute rural population growth. It is in this context that a close scrutiny of the Smart Cities Mission, as this government’s articulation of what it thinks of India’s urbanisation, is warranted. With the final list of smart cities being announced, the process route taken and the proposals selected provide profound insight into what the mission would do for our cities.

Prioritising the area

The 20 cities were selected on the basis of a “Smart City Proposal” which was submitted by the city. The proposal was to contain two ideas — one, for the development of an area, and two, for the entire city. Proposals from a majority of cities have financially prioritised developing a small area rather than the entire city. According to the proposals analysed by the writer, 71 per cent of the funding from the mission will be spent on area-based development, the beneficiaries of which are about 4 per cent of the city’s population on average.

Under area-based development, cities have proposed redevelopment of old and creation of new central business districts, retrofitting infrastructure such as water supply, sewerage, and creation of public spaces apart from reinventing landscape. The proposal for the entire city, however, has been limited to IT-based services like CCTV-monitored central command system, “smart” education portals and “intelligent” water and traffic management systems. This prioritisation of area might enhance the lived experience of residents of the area, but poses two larger questions on the substance of this mission.

No framework for development

First, the Central government incentivising development of a small area and not the entire city doesn’t augur well. Explicitly, the Smart Cities Mission is aimed at land monetisation. Indeed, one of the big issues of our cities is that land, as a resource, hasn’t been fully exploited. The mission is arguably trying to articulate this particular aspect of our cities — that is, to suggest that land monetisation has not been addressed and there needs to be some thinking on this. One of the ways of doing this is to begin a project-based development, something that the mission proposes. But to present a land monetisation plan in the garb of national urban policy and encourage it as a model for the entire city is inappropriate and deeply worrying.

Second, the mission also fails to articulate an institutional framework for urban development — a sustainable blueprint for governance for our cities — on two counts.

The first is convergence. There are multiple policies for urban India: the Swachh Bharat Mission which is gearing up to make urban areas clean; Housing for All which promises universal housing by 2022; the National Urban Livelihoods Mission; the National Urban Information System; and the Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY). Additionally, there are multiple infrastructure projects like expansion of city roads and highways, water reservoir and storage-related development which are mostly undertaken by development authorities or the State governments. The Smart Cities Mission’s convergence with all these schemes is not known.

The second is governance. During the launch of the mission last year, Mr. Modi said, “The decision to make the city smart should be taken by the city, its citizens and its municipalities.” Ironically though, in the guidelines for the mission, the role of the local governments was significantly cut short — delegating the decision-making powers to a Special Purpose Vehicle (SPV), a body to be set up and which would implement the mission. The purported lack of capacities in our city government is arguably the rationale for the creation of an SPV. But is an SPV the right institutional architecture for our urbanisation and city development?

In 1992, the 74th constitutional amendment had envisioned an elected local government with neighbourhood committees and mohalla sabhas as an institutional architecture vis-à-vis the functional, financial and legislative domain of city governments. The mission buries this arrangement and at the same time fails to provide an alternative.

Bypassing political chaos and employing participation shortcuts to produce aggrandising structures of glass and steel, thinking that our cities would become inclusive and sustainable, is clearly not a very smart idea.

Bhanu Joshi is a public policy researcher at the Centre for Policy Research, Delhi.


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Date: 30-06-16

Shed ‘Big Brother’ tag for regional trade

On Monday, this newspaper reported that the government is keen to expand trade ties between its neighbours. This is welcome. The Asia-Pacific Trade Agreement (APTA), between Bangladesh, China, India, Laos, Mongolia, South Korea and Sri Lanka, is one of the world’s earliest multilateral trade agreements, signed in 1975 as the Bangkok agreement, and renamed in 2005. It is good that the Narendra Modi administration has dusted off past agreements to take Indian trade and manufacturing further. But can words written on paper substitute for action on the ground?

South Asia is routinely labelled as the region with least economic integration. The latest full-year data from the government, from 2015-16, proves this. The distance between Mumbai and Karachi is 882 km; that between Kolkata and Dhaka is 249 km. The India-Pakistan and India-Bangladesh trade, exports plus imports, was 0.74% and 2.14%, respectively, of India’s total trade last year. In contrast, India-North America trade was 35.5%, even though Mumbai and New York are roughly 12,550 km apart.

Mumbai and Frankfurt are 6,600 km apart; the distance to London is around 7,200 km. Yet, trade with the EU (which still includes Britain), was around 35% of our total last year. India’s trade with its immediate neighbours is a measly 7.25%. In contrast, our trade with Africa is 19.2% of the total number.

APTA, resurrected, is a great idea. But unlike colonial times, trade does not follow the flag any more. Today, a complex cocktail, which includes inclusiveness, dialogue, shared histories and, most important, cultural, social and political bonhomie, will drive trade and money through the region. India has to tread purposefully but softly, to shed its adverse image. Trade will follow goodwill, and charm.


RastriyaSaharalogo

Date: 29-06-16

एमटीसीआर में भारत

भारत एमटीसीआर यानी प्रक्षेपास्त्र तकनीक नियंतण्रव्यवस्था का पूर्ण सदस्य बन गया। एनएसजी में मिली तत्कालिक विफलता के समय यह एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में हमारे सामने आया है। हालांकि भारत का सदस्य बनना तो उसी दिन तय हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे। सदस्यों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक तिथि तय की गई थी और किसी की कोई आपत्ति आई नहीं। संयोग से चीन उसका सदस्य नहीं है, अन्यथा वह यहां भी अड़ंगा डालता। एमटीसीआर की स्थापना मिसाइलों तथा मानवरहित टोही और युद्धक विमानों यानी प्रिडेटर ड्रोन के प्रसार को रोकने के लिए हुई थी। इसके सदस्यों को इनके व्यापार या आदान-प्रदान पर रोक नहीं है। हां मिसाइल की मारक दूरी 300 कि. मी. एवं क्षमता 500 किलोग्राम निश्चित किया गया है। इसकी सदस्यता के बाद भारत उच्चस्तरीय मिसाइल तकनीक एवं अमेरिकी ड्रोन पा सकेगा। स्वयं रूस के साथ निर्मिंत ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकेगा तथा शातिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संवेदनशील तकनीकों का निर्यात भी कर सकेगा। इस व्यवस्था में शामिल होने का महत्व इस मायने में है कि पहली बार भारत विनाशकारी हथियारों के प्रसार पर रोक वाली किसी निर्यात निषेध संधि का सदस्य बना है। तो भारत के लिए यह एक नए युग की शुरु आत है। एमटीसीआर में वे ही देश सदस्य हैं जो कि नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर चुके है। तो इसके बाद एनएसजी पर भारत के दावे को ज्यादा बल मिलेगा। यही नहीं जो दूसरी ऐसी संधियां है वासेनार और ऑस्ट्रेलिया समूह उनमें भी शामिल होने का रास्ता खुल गया है। चीन ने 2004 में इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया था लेकिन उसे मिला नहीं। अब अगर वह सदस्यता के लिए आता है तो उसने जो एनएसजी में किया है उसका जवाब देने की स्थिति में भारत होगा। इसलिए एमटीसीआर में भारत की सदस्यता के बाद चीन एनएसजी में अपने विरोधी रवैये को लेकर पुनर्विचार करने को बाध्य हो सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस ग्रुप में शामिल होने से भारतीय कूटनीति की सफलता का जायका मजेदार बन गया है। साथ ही यह संधि भारत के लिए सफलता के नए द्वार तो खोलती ही है। नि:संदेह इस सफलता से केंद्रीय नेतृत्व का आत्मविास जरूर मजबूत हुआ होगा, जोकि एनएसजी में मिली कूटनीतिक हार से टूट सा गया था। उम्मीद है, एनएसजी का सफर भी देश जल्द तय करेगा।


hindustan-new

Date: 29-06-16

नस्लवादी हिंसा

ग्रेट ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने, न रहने के सवाल पर जनमत संग्रह के बाद विदेशियों या विदेशी मूल के ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ संकीर्ण राष्ट्रवादी और नस्लवादी हमले शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ ही मामले दर्ज किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की इतनी भरमार है कि ब्रिटिश संसद को इस पर ध्यान देना पड़ा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि सरकार असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन हमलों में हिंसक वारदात के अलावा गाली-गलौज, भड़काऊ पोस्टर लगाना आदि शामिल हैं। चूंकि पोलैंड से आए लोग यूरोप से आकर अंग्रेजों का रोजगार छीनने के प्रतीक बन गए हैं, इसलिए पोलैंड मूल के लोग विशेष रूप से इन हमलों के शिकार हुए हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय, पाकिस्तानी और अन्य राष्ट्रीयताओं और नस्लों के लोग भी ऐसे हमलों के शिकार बने हैं।

एक मायने में ये हमले अप्रत्याशित नहीं हैं। बे्रग्जिट या जनमत संग्रह के दौरान भी नस्लवादी और नफरत फैलाने वाला प्रचार बहुत हुआ था, उसका असर ब्रेग्जिट चाहने वालों की जीत के बाद होना ही था। इसके अलावा, ब्रेग्जिट के समर्थकों में बड़ी तादाद ब्रिटिश मूल के उन श्वेत नौजवानों की थी, जो अपेक्षाकृत कम पढ़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं। इन लोगों में अपनी स्थिति को लेकर जो नाराजगी और गुस्सा है, उसे कथित ‘बाहरी’ लोगों के रूप से आसान शिकार मिल गया। जब भी समाज में फैले अन्याय और गैर-बराबरी से लोगों में गुस्सा पनपता है या आर्थिक-सामाजिक समस्याओं से लोग अशांत होने लगते हैं, तो वे उसके लिए अल्पसंख्यकों, बाहरी लोगों या दूसरे देशों को दोषी ठहराने लगते हैं। यही ब्रिटेन में हुआ।

यूरोपीय संघ का सदस्य होने से ब्रिटेन को निश्चित रूप से फायदा हुआ है, लेकिन शहरी पढ़े-लिखे वर्ग को जितना फायदा हुआ, उतना कस्बाई ग्रामीण नौजवानों को नहीं हुआ। ये लोग नई अर्थव्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी से जो नए रोजगार पैदा हुए, उनके लिए प्रशिक्षत नहीं थे। भूमंडलीकरण से व्यापक रूप से समृद्धि बढ़ी है, लेकिन गैर-बराबरी भी तेजी से बढ़ी है। सन 2008 के बाद जब आर्थिक मंदी का दौर आया, तो जो लोग भूमंडलीकरण से मिले फायदों की दौड़ में सबसे पीछे थे, उन्हें इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। यूरोपीय संघ ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का तरीका अपनाया। इस तरीके से मंदी तो नहीं दूर हुई, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों के कष्ट जरूर बढ़ गए। सरकार ने समाज कल्याण के तमाम कार्यक्रमों में भारी कटौती कर दी, जिससे उन योजनाओं पर आश्रित लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। यह जो नाराजगी थी, उसके लिए यूरोपीय संघ और यूरोप के अन्य देशों से आए लोगों को दोषी ठहराया जाने लगा।

ब्रिटेन में कुछ नस्लवादी और उग्रराष्ट्रवादी तत्व हमेशा मौजूद रहे हैं, जैसे हर देश में होते हैं। इनका मानना है कि ब्रिटेन की तमाम समस्याओं की जड़ अन्य नस्लों, संस्कृतियों व धर्मों के लोग हैं, और ब्रिटेन का उद्धार शुद्ध ब्रिटिश संस्कृति की ओर लौटकर ही हो सकता है। कुछ मायनों में ब्रेग्जिट का फैसला इस कथित गौरवशाली ब्रिटिश अतीत का गुणगान करने वालों की जीत है। जीत के जश्न में वे उन्हें निशाना बना रहे हैं, जिन्हें वे बाहरी मानते हैं। यह डर पहले भी व्यक्त किया जा चुका था कि ब्रेग्जिट से समाज के अनुदार, नस्लवादी और संकीर्ण तत्वों को मजबूती मिलेगी। फिलहाल ब्रिटिश सरकार को इन हमलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उन सामाजिक-आर्थिक प्रश्नों को भी हल किया जाना चाहिए, जिनसे ऐसी प्रवृत्तियां मजबूत होती हैं।


Date: 29-06-16

राज्यसभा के अस्तित्व पर बहस बेमानी

केसी त्यागी, वरिष्ठ जद-यू नेता

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा: वृद्धा न ते ये न वदन्ति
धर्मं।/ नासौ धर्मों यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्।।
राज्यसभा के प्रवेश द्वार पर लिखा महाभारत का यह श्लोक कहता है कि जिस सभा में वृद्धजन (अनुभवी जन) नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्म की बात न कहें, वे वृद्धजन नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं और जो कपट से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि आज देश में राज्यसभा के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

किसी भी संघीय शासन में विधायिका का ऊपरी सदन सांविधानिक बाध्यता के चलते राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए होता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्यसभा का गठन हुआ है। राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है, जो लोकसभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों की समीक्षा करे। संविधान के अनुच्छेद-80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।

हालांकि, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली व पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा जैसे क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। ये 12 मनोनीत सदस्य संसद में विशेषज्ञों की कमी पूरी करते हैं।

संविधान से राज्यसभा को दो ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं। अनुच्छेद-249 के अंतर्गत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। केंद्र और राज्य, दोनों में ही समान नई ‘ऑल इंडिया सर्विसेज’ बनाने का अधिकार संसद को राज्यसभा की ही मंजूरी से मिल सकता है। यह बात सही है कि राज्यसभा का गठन ब्रिटेन के ‘हॉउस ऑफ लॉर्ड्स’ से प्रेरित होकर किया गया था, पर यह उसकी तरह कमजोर बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि इसके सांविधानिक विशेषाधिकार ही देश में संघीय साम्यावस्था और संतुलन बनाए रखने में अब तक असाधारण भूमिका निभाते आए हैं।

मोदी सरकार ऐसी पहली सरकार नहीं है, जिसे राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण विभिन्न विधेयकों को पारित कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्हें अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ऊपरी सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त रहा। ज्यादातर शासक दलों को राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। विपक्ष को भरोसे में न ले पाना यह सरकार की कमजोरी हो सकती है, लेकिन इस आधार पर किसी सदन को समाप्त करने का विचार अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा वही काम कर रही है, जो उसे सौंपा गया था। किसी भी विधेयक के पास होने से पहले उस पर गहन चिंतन और वाद-संवाद होना चाहिए। संवाद-सहमति के माध्यम से कानून बनाए जाने चाहिए। इस संदर्भ में सरकार की भूमिका काफी अहम है और यह देखना उसकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हर पक्ष की जायज मांगों के आधार पर एक समावेशी विधेयक पास हो।

हमारे संविधान में ‘चेक ऐंड बैलेंस’ के सिद्धांत को आधार बनाया गया है। राज्यसभा को संविधान से मिला हुआ विशिष्ट दर्जा इसी का एक उदाहरण है। कुछ लोगों द्वारा केवल 245 सांसदों को राज्यसभा मान लेना उनके अल्प ज्ञान का सूचक है। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यसभा देश के हर राज्य और उसकी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ऐसे में, इसे समाप्त करने की मांग उठाने वाले देश की संसद में राज्यों की अभिव्यक्ति को खत्म कर देना चाहते हैं। इस प्रकार की मांग अलोकतांत्रिक होने के साथ-साथ असांविधानिक भी है। जिन बीमारियों के आधार पर राज्यसभा के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े किए जा रहे हैं, उनसे तो देश का हर संस्थान ग्रसित है। बाकी सदनों में तो हालत और भी खराब है। राज्यसभा में कुछ ही नाम सामने आए हैं, जिन्होंने इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

लेकिन उन दलों का क्या, जो टिकट ही पैसे लेकर देते हैं? कई बार तो उनकी सरकार भी बनती है। तो क्या लोकसभा और विधानसभा समेत ऐसी सभी संस्थाओं को भंग करके देश में संसदीय प्रणाली को ही खत्म कर देना चाहिए? या फिर समस्या का निदान निकालने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए? आर्थिक और सामाजिक विधेयकों को, जिनका कि समाज व देश की उन्नति में दूरगामी असर पड़ सकता है, सिर्फ राजनीतिक विरोध के कारण बाधित करना उचित नहीं है। लेकिन जिसे बदलने की जरूरत है, वह तंत्र नहीं, बल्कि पक्षपातपूर्ण व परस्पर टकराव की राजनीति है।

विगत दिनों हुए राज्यसभा सीटों के चुनाव में विधायकों के क्रय-विक्रय, क्रॉस वोटिंग और वोट को खराब करने जैसी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इससे यह साफ हुआ है कि अवैध पूंजी और काले धन के इस्तेमाल से राजनीति की नैतिक पूंजी का तेजी से क्षरण हो रहा है। यह एक गंभीर विषय है, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। राजनीति को साफ करने के लिए सुधार के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। इसके विपरीत देखने में आ रहा है कि राजनीतिक मौकापरस्ती की वजह से हर दिन किसी-न-किसी बहाने से राज्यसभा के औचित्य पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा की कार्य-प्रणाली पर बहस होनी चाहिए, बदलते राजनीतिक परिवेश में इसकी बदलती भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इसके अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं, क्या वे लोग किसी तरह की रचनात्मक बहस करने को तैयार हैं? या फिर इसी तरह की वाक्पटुता चलती रहेगी? चुनाव सुधार राजनीतिक दलों व चुनाव आयोग के बीच का विषय है। लेकिन इसके नाम से किसी संस्था को कैसे कठघरे में खड़ा किया जा सकता है? कुछ लोगों की गलतियों के लिए पूरी संस्था जिम्मेदार नहीं हो सकती।

हमारी संसद की पूर्णता दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से है और किसी एक के साथ छेड़छाड़ करने का विचार रखना भी वास्तव में संविधान की आत्मा से खिलवाड़ होगा। संविधान की आत्मा को अक्षुण्ण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान से कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उसी प्रकार, देश के संघीय ढांचे की आत्मा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को सौंपी है, जिसे उसने अभी तक बखूबी निभाया है और उम्मीद यही है कि आगे भी वह इसका ईमानदारी से निर्वाह करती रहेगी।


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Date: 30-06-16

आईएसआईएस के खतरे को खारिज नहीं किया जा सकता

तुर्की के अतातुर्क हवाई अड्‌डे पर एक दिन पहले आतंकी विस्फोट के बाद हैदराबाद में आईएसआईएस के 11 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से जाहिर है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते हमलों के बाद जहां आतंकी जवाबी कार्रवाई तेज कर रहे हैं, वहीं उनकी गतिविधियों का दायरा भी फैल रहा है। हालांकि, इस्तांबुल में हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री तैयब एरडोजन ने इसमें आईएसआईएस का हाथ होने का दावा किया है और यह भी कहा कि यह हमला आतंक के खिलाफ लड़ाई का निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। साफ है कि सीरिया पर होने वाले हमले में रूस की भागीदारी पर आपत्तियां रखने और रूसी विमान को मार गिराने वाला तुर्की, हमले के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर होगा और रणनीति बदलेगा।
पिछले दिनों जब आईएसआईएस सरगना अल-बगदादी को मार गिराने की खबर पश्चिमी मीडिया ने प्रसारित की थी और जिसका श्रेय लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुट के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने का दावा किया था तो लगा था कि आतंकी गुट कमजोर हुआ है, लेकिन ताजा हमले ने यह जता दिया है कि कुछ आर्थिक और नेतृत्व संबंधी क्षति के बावजूद हमले करने की उसकी क्षमता बरकरार है। उसका नेटवर्क मध्य एशिया के बाहर भी फैल रहा है और इसके प्रमाण हाल में हैदराबाद में एनआईए द्वारा पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी हैं। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग लगातार दावा करते रहे हैं कि भारतीय मुसलमान आईएसआईएस के झांसे में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें देशभक्ति की पर्याप्त भावना है। दूसरी तरफ भारत पर आईएसआईएस के हमले की चेतावनी भी दी जाती रही है। इस बीच जयपुर, पुणे और मुंबई से इस गुट से संबंध रखने वाले कुछ लोग पकड़े गए और हाल में हैदराबाद से पकड़े गए लोगों के तार भी सीरिया से जुड़े बताए जाते हैं। इसे बांग्लादेश में आतंकी शिविर चला रहे शेख अबू इब्राहिम अल हनीफ के हाल के इंटरव्यू से जोड़कर देखा जा सकता है कि वह भारत पर कभी भी हमला करके हिंदुओं का सफाया करने का अभियान चलाएगा। ऐसे में हमें अपने नागरिकों की देशभक्ति पर यकीन करने के साथ खतरनाक गतिविधियों पर संदेह करते हुए कार्रवाई में चौकसी भी रखनी होगी।

Date: 30-06-16

वेतनवृद्धि के साथ जवाबदेही भी तय हो

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि हर दस वर्ष में वेतन आयोग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को वेतन में सालाना बढ़ोतरी से तीन फीसदी तथा भत्तों में वृद्धि से पांच फीसदी के साथ सालाना 8 फीसदी वेतन वृद्धि हो जाती है जो महंगाई से निपटने के लिए काफी है। वेतन आयोग की व्यवस्था को खत्म करने से सहमत आयोग के चेयरमैन जस्टिस माथुर ने इसके बावजूद वेतन वृद्धि की भारी भरकम रिपोर्ट क्यों दे दी? वेतन, भत्ते तथा पेंशन वृद्धि के कारण केंद्र सरकार पर 1.02 लाख करोड़ का और राज्यों पर 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कुछ वर्ष पूर्व केंद्र सरकार वेतन भत्तों पर जीडीपी का 2.3 फीसदी खर्च करती थी और इन सिफारिशों से अब जीडीपी पर 0.7 फीसदी का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। राज्य अपने वित्तीय खर्च का 29 से 89 फीसदी तक वेतन भत्तों पर खर्च करते हैं और इस रिपोर्ट के बाद कई राज्य वित्तीय घाटे के दुष्चक्र में फंस सकते हैं।

इन सब के बावजूद कर्मचारी संगठन नाखुश है और उन्होंने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। दूसरी ओर सरकारी सेवाओं में लाभ, वेतन, पेंशन तथा सुरक्षा के आकर्षण से युवा वर्ग की कुंठा और क्षोभ आरक्षण आंदोलन के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। युवाओं का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के पर किए जा रहे अतिरिक्त खर्च से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो सकता है, जिससे समाज में विषमता तथा असंतोष भी कम होगा।

कर्मचारी संगठन चाहे हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हों, लेकिन जो सिफारिशें लागू हुई हैं उन पर गौर करना उचित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए वेतन वृद्धि की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने का फैसला लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को छः महीने का 12 हजार करोड़ का एरियर मिल सकता है। पुरानी परंपरा को देखें तो राज्य सरकारें,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय तथा अन्य सरकारी संस्थान भी देर-सबेर इन सिफारिशों का अनुसरण करेंगी, जिससे देश भर में 2.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।

इन सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से अधिकतम 2.5 लाख प्रतिमाह रुपए हो जाएगा। आयोग ने 52 भत्तों को खत्म करते हुए 36 भत्तों को मौजूदा भत्तों में शामिल करने की बात करके पारदर्शिता को बढ़ाया है। सेना की तर्ज परअर्धसैनिक बलों के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान मौत पर शहीद का दर्जा देने की अनुसंशा की प्रशंसनीय पहल हुई है। वेतन आयोग में सरकारी अधिकारियों को और भी कई सौगात दी हैं जिसके अनुसार पति और प|ी की पोस्टिंग एक जगह होने के साथ महिलाओं को सुविधानुसार ऑफिस समय की सहूलियत मिल सकती है। इन सिफारिशों के अनुसार चाइल्डकेयर अवकाश (सीसीएल) की जगह फैमिलीकेयर अवकाश मिलेगा, ग्रुप-सी तथा ग्रुप-डी का ट्रांसफर प्रमोशन पर ही होगा तथा सभी कर्मचारियों को आवास की सुविधा भी मिल सकेगी। केंद्र के सभी कर्मचारी वन-रेंक वन-पेंशन के दायरे में आ सकते हैं जिसका लाभ 10 साल पहले रिटायर कर्मचारियों को भी मिलेगा।

संविधान के अनुच्छेद 309 तथा 312 में प्रशासन एवं अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान हैं। 1946 में पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट के समय देश में कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 35 रुपए था, जबकि प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपए प्रतिमाह थी। अब सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन ही बढ़कर 18,000 प्रतिमाह हो गया जबकि प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 7,700 रुपए प्रतिमाह ही है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए सबसे मजबूत इस्पाती सुरक्षा कवच के तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकरशाही के लिए संगठित वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था शुरू की थी, परंतु लोकतांत्रिक भारत में सरकारी तंत्र को बढ़ती सुविधाओं से नवाज़े जाने के साथ ईमानदार, कार्यकुशल तथा जवाबदेह बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। मोदी सरकार द्वारा कामकाज में नतीजे तथा ईमानदारी के मापदंड पर मूल्यांकन की नई पद्धति अपनाने से केंद्र सरकार में नियुक्ति के लिए 42 अफसरों में 9 का नाम खारिज हो गया। केंद्र सरकार में सर्वाधिक सफल माने जाने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने मंत्रालय में उत्पादकता के आधार पर वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति का फार्मुला सुझाया है। देश में 90 फीसदी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी है, जिनका वेतन निजी क्षेत्र से बहुत ज्यादा है। दूसरी ओर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के दौर में ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति से भ्रष्टाचार, अनियमितता और शोषण बढ़ा है। सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी बढ़ोतरी पुलिस और रक्षा सेवाओं की हो रही है जबकि देश को अधिक डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षकों की आवश्यकता है।

सरकारी अधिकारियों की तर्ज पर सांसद विधायक तथा जजों ने भी अपने वेतन में कई गुना वृद्धि कर ली है। कैबिनेट सेक्रेटरी का मूल वेतन 2.5 लाख रूपए होने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपालों का वेतन बढ़ने लाजिमी ही है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन इसी अनुपात में समाज के अन्य वर्गों की आमदनी तो बढ़ती नहीं है पर उसमें 1.5 से 2 फीसदी महंगाई का बोझ बढ़ सकता है, जिसे अर्थव्यवस्था में नए पैसे की आमद बताया जा रहा है।

किसान नेता योगेंद्र यादव ने सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर किसानों की आमदनी सुनिश्चित करने के लिए पहला आयोग बनाने की मांग की है। एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करने की तर्ज पर पेंशन व्यवस्था पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद जो लोग निजी क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय करके बड़ी आमदनी कर रहे हो उनकी पेंशन पर विशेष टैक्स लगाने से या पेंशनभोगीकर्मियों को सरकार की योजनाओं में सहयोग की व्यवस्था से उत्पादकता बढ़ेगी।

वेतनआयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए के माथुर ने असम मामले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों को सुविधाएं तथा सम्मान देने के लिए बाध्य है परंतु यह कानून तो निजी क्षेत्र और सभी वर्गों पर लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर सालाना 1.51 लाख करोड़ खर्च का बजट है जबकि कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर ही सालाना 1.84 लाख करोड़ खर्च हो जाता है। निर्माण क्षेत्र के कल्याण हेतु लगाए गए सेस से एकत्रित 5609 करोड़ का सिर्फ 770 करोड़ ही मजदूरों के कल्याण में खर्च हुआ। मनेरगा योजना में भी सरकार न्यूनतम मजदूरी नहीं लागू कर पा रही। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना स्वागत योग्य है परंतु नौकरशाही समाज के अन्य वर्गों के प्रति भी अपनी संवैधानिक जवाबदेही तो पूरी करे।

विराग गुप्ता


jagran

Date: 30-06-16

बिखरे सपनों में नए रंग

जुलाई 2010 में छत्तीसगढ़ में प्रयास नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसकी कल्पना मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की थी। इसके जरिये वह पिछड़े समुदायों और जनजातियों, खासकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को अवसर मुहैया करना चाहते थे। उनका उद्देश्य हिंसा ग्रस्त इलाकों से बच्चों को निकालकर उन्हें राज्य और समाज के लिए भविष्य में उपयोगी बनाना था। शुरुआत में कहा गया था कि यदि प्रयास के जरिए हर साल दो या तीन छात्रों का इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश हो गया तो कार्यक्रम को सफल माना जाएगा, लेकिन बाद के दिनों में अनुमान से भी ज्यादा सफलता मिली। बीते छह सालों में प्रयास के जरिये करीब दौ सौ छात्र विभिन्न कॉलेजों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इस सफलता के कारण प्रयास की शाखाएं आज रायपुर से बाहर बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में भी खुल गई हैं। ये पूरी तरह आवासीय स्कूल हैं, जहां मेधावी छात्रों को दो साल तक रखा और पढ़ाया जाता है और इस दौरान उन्हें आइआइटी जेईई परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। इस साल 27 छात्रों ने यह परीक्षा पास की है और उनमें से करीब 15 के आइआइटी में नामांकन हो जाने चाहिए।

प्रयास स्वयं को सशक्त बनाने का एक अनोखा कार्यक्रम है। इसे पूरे देश में स्वीकारा जाना चाहिए। ये बच्चे राज्य के दूरदराज के ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां मोबाइल फोन का नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता है। रायपुर में मैं जब एक छात्र से मिली तो वहां के प्रिंसिपल बनर्जी ने बताया कि जब वह छुट्टियों में अपने घर जाता है तो गायब-सा हो जाता है। वह इस बात को विनोद भाव से कहते हैं, लेकिन उनकी बातों में कुछ चिंताएं भी छलकती हैं। प्रयास आए बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है। यह न सिर्फ सही शिक्षा हासिल करने के लिए जरूरी है, बल्कि आघात को सहने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। वास्तव में उनके गांवों में जीवन काफी कठिन है। एक दूसरे छात्र जिसने जेईई परीक्षा पास की है, वह सिलाई का काम जानता है और कपड़े सिलता है। हालांकि यह काम वह सिर्फ शौक के लिए करता है। जाहिर है यदि प्रयास नहीं रहता तो उसका क्या भविष्य होता, इसका अनुमान लगा सकते हैं। इन दिनों मैं रायपुर में प्रयास के परिसर में हूं, जिसमें प्रवेश लेने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे और उनके माता-पिता आए हुए हैं। वहां एक बड़े हॉल में प्रत्येक केंद्र के नाम के साथ आगे चार बेंच लगाई गई हैं। प्रतिभागी जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में उनका अंक पत्र, सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी कागजात हैं। यहां भयंकर गर्मी है, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष का भाव साफ झलकता है। उन्हें लगता है कि सफलता का यही मार्ग है। कई औरतें तो अकेले अपने बच्चे के साथ आई हैं। एक विधवा औरत अपने बच्चे के साथ अकेले रायपुर जैसे बड़े शहर आई है।

इस साल 27 सफल छात्रों के माता-पिता की तरह ही इन अभिभावकों के पास भी अपने बच्चों को देने के लिए शिक्षा के अलावा और कुछ नहीं है। वहां आ रहे छात्रों व अभिभावकों से जब प्रिंसिपल मुझसे कुछ शब्द बोलने के लिए कहते हैं तब मैं सार्वजनिक मंचों पर बोलने के अनुभव के अभाव के साथ उन्हें सिर्फ यही कहती हूं कि अपने बच्चों के सपनों को पंख देने का एक ही जरिया है कि उन्हें शिक्षा प्रदान करें। ऐसे सपने देखने के लिए मैं उनकी हिम्मत की दाद और उन्हें बधाई देती हूं। छह साल पहले वे यहां नहीं थे। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके विजन को जाता है। जिन लोगों ने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में आजीविका कॉलेज हैं। छत्तीसगढ़ कौशल विकास का अधिकार कानून लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। यहां लोगों की मांग पर उनके कौशल विकास की गारंटी दी जा रही है। लखनऊ के 28 वर्षीय आइआइटी (बीएचयू) के छात्र अनुग्रह अग्रवाल प्रयास के छात्रों को जेईई की तैयारी कराने के लिए याहू में अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ रायपुर आ गए हैं। दरअसल यह आइडिया उन्हें पहली बार दिल्ली के नामी गिरामी कोचिंग संस्थान में अपने मां-बाप के दबाव में सफलता पाने आए बच्चों से बातचीत के दौरान आया। तभी उन्होंने पिछड़े छात्रों के साथ काम करने और उन्हें भविष्य की सही राह दिखाने का फैसला किया।

मैं नक्सल प्रभावित एक गांव के युवा छात्र देवकिशन से मिली, जो इस साल से प्रयास के साथ अपने सपने की शुरुआत करने वाला है। देव ने एक नक्सली हमले में अपने पिता को खो दिया है। उसने मुझे बताया है कि उसके पिता गलत पहचान के शिकार हो गए थे। हालांकि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाता, लेकिन वह अपनी बात कहने के लिए सही शब्द का चुनाव करता है। उसकी माता एक स्थानीय स्कूल में चपरासी हैं और उन्होंने अपने दम पर अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया है। देव ने हाईस्कूल में 93 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और प्रयास में उसे प्रवेश मिल गया है। उसकी माता उसे हॉस्टल में छोड़कर तुरंत ही लौट जाना चाहती हैं। मैं उनके चेहरे पर उदासी के साथ खुशी के रंग बखूबी देख सकती हूं। दरअसल वह अपने बच्चे को इस तरह दूर रखने की आदी हो गई हैं। उन्होंने देव को दूसरी क्लास से ही अपने से दूर कर दिया था। उनके पास अपने पति को खोने के बाद इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था।

यहां प्रयास में बिखरे हुए परिवार हैं और वे अपने टूटे हुए सपनों को जोडऩे की कोशिश कर रहे हैं। सुनाने के लिए हर बच्चे के पास अपनी कहानी है। वे अपने बारे में मुझे बताते हैं और आदिवासियों के जीवन से जुड़े मेरे सवालों पर शरारतपूर्ण तरीके से हंस देते हैं। उन्हें पता है कि वे कहां से आए हैं और कहां जाना है। एक छात्र कहता है कि वह चेन्नई जाना चाहता है, क्योंकि उसे दक्षिण भारत पसंद है। एक दूसरा मुंबई का नाम लेता है। वह कहता है कि उसने आइआइटी परिसर का वीडियो देखा है, वह बहुत सुंदर है। तीसरा आइआइटी बीएचयू का नाम लेता है। एक संकोच से कानपुर का नाम लेता है। मैं प्रश्न करती हूं, वहां क्यों? वह तो बड़ा शहर नहीं है। वह जवाब में कहता है कि मैं तालमेल बिठा लूंगा। बीते दिनों हम सभी मुख्यमंत्री रमन सिंह के आवास पर रात के खाने पर गए थे और सभी को मैकबुक (लैपटॉप) दिया गया। उसके अगले दिन वे पूरे समय एप्पल स्टोर पर रहे। इस पर बनर्जी ने कुछ झुंझलाहट दिखाई। वे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जानते हैं उन्होंने अपने प्रिंसिपल और उनके मेंटर मुख्यमंत्री को दुखी किया है, जिन्होंने सभी चुनौतियों और समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए अगले साल सौ छात्रों को आइआइटी जेईई में सफलता दिलाने के लक्ष्य की घोषणा की है। वे जानते हैं कि अतीत के कठिन दौर को तभी भूला जा सकता है जब एक सुनहरा भविष्य सामने हो।

[ लेखिका अद्वैता काला, जानी-मानी ब्लॉगर और स्क्रिप्ट राइटर हैं ]


Date: 30-06-16

लोकतंत्र और जनमत संग्रह

 ब्रिटेन में हुए जनमत-संग्रह को लेकर देश में भी काफी चर्चाएं हुईं। लोगों की दिलचस्पी यह जानने में है कि क्या भारत में भी जनमत-संग्रह हो सकता है? क्या संविधान इसकी आज्ञा देता है? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर क्या दिल्ली में जनमत-संग्रह कराया जा सकता है? क्या कॉमनवेल्थ और सार्क में भारत के बने रहने पर देश में जनमत-संग्रह हो सकता है? आदि। देश में जनमत-संग्रह की स्मृतियां अच्छी नहीं। यह देश के बंटवारे और जम्मू-कश्मीर पर जनमत-संग्रह के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। बंटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की उससे वहां के शासक महाराजा हरी सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भेजे टेलीग्राम में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट किया था कि कश्मीर को सहायता देना एक मित्र व पड़ोसी देश के रूप में भारत का कर्तव्य था, लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुरूप ही उस राज्य का भारत या पाकिस्तान में विलय होगा। नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी इसी आशय का पत्र लिखा। ऐसा ही आश्वासन उन्होंने 31 दिसंबर 1947 के अपने पत्र में संयुक्त राष्ट्र को भी दिया था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 21 अप्रैल 1948 को इस संबंध में प्रस्ताव संख्या 47 पारित किया गया। उसके तीन हिस्से थे। प्रथम, जम्मू-कश्मीर में शांति-व्यवस्था की बहाली। इसके अंतर्गत सबसे पहला कदम पकिस्तान को उठाना था। उसे अपने कबीले और नागरिकों को वापस बुलाना था और बिना भेदभाव के सभी मूल-नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जनमत-संग्रह में भाग लेने के लिए वातावरण तैयार करना था, जो उसने नहीं किया। जब पकिस्तान अपने इस दायित्व को पूरा कर ले तब भारत को अपनी सेनाएं लौटाने की योजना बनानी थीं। द्वितीय, जब प्रथम खंड में उल्लिखित स्थिति उत्पन्न हो जाए तब भारत को जम्मू-कश्मीर सरकार को प्रेरित करना था कि सभी राजनीतिक समूहों को जनमत-संग्रह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। और अंतिम भाग में सुरक्षा परिषद द्वारा पूरे प्रकरण के पर्यवेक्षण की अपेक्षा की गई थी। ज्यादातर लोगों को सुरक्षा परिषद द्वारा जम्मू-कश्मीर में जनमत-संग्रह के प्रस्ताव के इस क्रम का पता ही नहीं। अत: वे प्राय: इसका जवाब नहीं दे पाते कि क्यों भारत अपने वायदे से पीछे हटा, क्यों उसने वहां जनमत-संग्रह स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव की प्रारंभिक शर्तों को पाकिस्तान कभी पूरा न कर सका। बहरहाल, देश में इस परिप्रेक्ष्य में जनमत-संग्रह के प्रति एक पूर्वाग्रह जरूर है।

लेकिन जनमत-संग्रह तो लोकतंत्र के प्रारंभिक स्वरूप का अवशेष है। जब थोड़े से लोग थे तब जनता एक जगह एकत्रित हो कानून बनाती, उनको लागू करने वालों का चयन करती और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त करती थी। इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संज्ञा दी गई। जनसंख्या बढऩे के साथ-साथ ऐसा करना संभव न रहा और तब प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना हुई जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती जो जनादेश के आधार पर कानून बनाते, कानूनों को लागू करते और न्यायाधीशों की नियुक्ति करते। यही लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप है। केवल स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसमें अभी भी जनमत-संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अवशेष मिलते हैं अर्थात यदि संविधान का संशोधन करना हो तो उसके लिए जनमत-संग्रह अनिवार्य है। वैसे तो भारतीय संविधान में जनमत-संग्रह का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन इसका यह आशय नहीं कि सरकार किसी संवेदनशील मुद्दे पर जनता की राय न ले सके। ब्रिटेन इसका ज्वलंत उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान में भी जनमत-संग्रह का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन हेरॉल्ड विल्सन सरकार ने 1975 में ब्रिटेन में पहला जनमत-संग्रह इस बात पर करवाया कि ब्रिटेन को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में रहना है या नहीं। उसके लिए उनको पहले संसद से रेफरेंडम एक्ट, 1975 पारित करवाना पड़ा। अभी यूरोपीय संघ जनमत-संग्रह के लिए भी डेविड कैमरन की सरकार को पिछले वर्ष संसद से यूरोपियन यूनियन रेफरेंडम एक्ट 2015 पारित करवाना पड़ा। चूंकि ब्रिटिश संविधान में जनमत-संग्रह का कोई प्रावधान नहीं इसलिए ऐसे जनमत-संग्रह का परिणाम केवल जनता का मूड जानने का एक साधन है, वह सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। प्रधानमंत्री कैमरन यदि चाहें तो जनमत-संग्रह के परिणाम की उपेक्षा कर संसद में पुन: इस पर निर्णय के लिए जा सकते हैं।

लोकतंत्र में जनमत-संग्रह का बड़ा वजन होता है और उसके विरुद्ध जाने का साहस प्राय: किसी में नहीं होता। इसका रुचिकर उदाहरण 1789 में बना अमेरिका का संविधान है। अमेरिका 1774 में स्वतंत्र हुआ और पहला संविधान 1781 में बना। यह एक कमजोर संविधान था। उसमें संशोधन द्वारा एक मजबूत संघीय सरकार लाने के लिए 1787 में फिलाडेलफिया में तत्कालीन सभी 13 राज्यों का सम्मेलन बुलाया गया। संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार संशोधनों को सभी 13 राज्यों की व्यवस्थापिकाओं से पास होना जरूरी था। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में एकदम नया संविधान बना दिया गया और अनुच्छेद 7 में यह व्यवस्था कर दी गई कि केवल नौ राज्यों में जनता द्वारा पारित होने पर ही संविधान लागू हो जाएगा। इस प्रकार अमेरिकी संविधान बनाने वालों को न तो नया संविधान बनाने, न ही सभी 13 राज्यों की सहमति के बिना लागू करने का कोई अधिकार था, फिर भी केवल जनता की स्वीकृति के कारण अमेरिकी संविधान लागू हो गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघ, राज्य या स्थानीय सरकारों को किसी विषय पर जनमत-संग्रह कराने की बाध्यता तो नहीं, लेकिन यदि कोई सरकार किसी विषय पर दलगत दृष्टिकोण से अलग हटकर जनता की राय जानना चाहे तो उसकी कोई मनाही भी नहीं।

[लेखक डॉ. एके वर्मा, सेंटर फॉर द स्टडी आफ सोसाइटी एंड पोलिटिक्स के निदेशक हैं ]


 

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