29-07-2026 (Important News Clippings)

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29 Jul 2026
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Date: 29-07-26

Democracy’s Table Manners

If Gen Z leaders can sit with GOI ministers, and negotiate as equals, Indian democracy is alright. But the Indian state and judiciary can do better. And most of TV news needs deep rethink

Arghya Sengupta, [ The writer is research director, Vidhi Centre for Legal Policy. ]

There’s a photograph from last week that ought to be framed and hung somewhere solemn. Spokespeople for a political party named after an insect, seated beside GOI ministers, hammering out terms. Compensation for families of the dead, a minister’s resignation. A movement, months old and born out of a single social media post, negotiating as an equal with a govt of 12 years. This is, in its way, the most democratic image India has produced in over a decade.
Let us begin, then, with what is right about it – because so much is.

● First, Indian democracy itself. The scope for criticising this govt and its effect on Indian democracy has been expansive. But now, any charge that this govt is undemocratic must make an argument, and not simply repeat the charge. An undemocratic govt does not follow a lathicharge with a bargaining table. It does not send ministers to sit opposite teenagers with spray cans. Students had to shout rather louder than they should have needed to – that much is true – but they were heard. So, Indian democracy is not on a ventilator, and politics is not confined to closed rooms.

● Second, accountability has been resurrected. The ministerial resignation had become a museum piece from a more genteel age. The Uddhav Thackeray affair hastened it towards extinction. When Thackeray did the right thing and resigned as Maharashtra CM, Supreme Court failed to come to his aid precisely because he had resigned. The message to every future officeholder was clear: hold on, brazen it out. Dharmendra Pradhan has now corrected this lesson. Resignations are symbolic – they neither change the system, nor plug apaper leak. But like every mechanism of accountability, their true audience is not the person leaving. It is the next person in the chair, now obliged to remember that their actions will have consequences.

● Third, our kids are alright. Fearless, organised, and engaged. They did not diagnose the nation’s ailments from a bar stool. They did not only tweet their despair and call it citizenship. They stood up, at real cost, and tried to actively mould the country rather than merely criticise it. A prevailing sentiment among students was that the resignation was a victory but not enough. That instinct – to register the win and immediately raise the bar – is the healthiest thing to happen to Indian public life in a decade.

But because nothing is uncomplicated, here’s what’s troubling.

● First, SC walked out of this episode visibly smaller. It birthed this party. A stray, unnecessary word from the bench lit the fuse; the later clarification arrived after the country had caught fire. SC judges have often cast the institution as “People’s Court” where ordinary citizens can come when all other doors are closed. It is ironic that a chance statement from CJI has now left that reputation in shreds.

To be fair, this blowback has been coming for a while. When SC chooses to intervene and when it looks away; when it grants bail and when it withholds it; when it makes an unsolicited oral observation and when it remains silent – the pattern has become impossible to read for some time now, because there no longer seems to be one. An institution whose authority rests on being predictable in principle has made itself unpredictable in practice. Seen this way, it is unsurprising that SC was perceived as pro-people for long periods of its existence but has now lurched towards becoming its antithesis.

● Second, large parts of broadcast media refused to see what was in front of them. Free speech in India is healthy – the protest proved it – but the audience has taken note of where it is free and where it isn’t. Expect still more of TV-watching audience to migrate to YouTube and Instagram. TV channels are now merely content within the feed, competing on the same scroll. They will continue competing, but with their reputation as impartisan brokers a thing of the past.

● Third, state’s colonial instincts. The silence with which the establishment treated the protests and Sonam Wangchuk’s fast is a hallmark of a colonial state. One that rules from above rather than engages as an equal. The lathicharge was a doubling down on that instinct. Reforms – a law to punish those who leak papers, and a committee to make such leaks more difficult – are sensible moves, but also pro forma responses of a colonial state, managing with punishment and bureaucracy.
For India to make the most of this moment, the conversation must now move past examination reform – more tech, more fast-track courts – to the examination itself, and how it distorts education.

Swami Vivekananda put it plainly more than a century ago: “Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested, all your life.” The exam as high-pressure potboiler is a colonial relic, of which leaks are only a symptom. It was designed to create a compliant workforce, not an intelligent one, an excuse that justified the colonial state’s failure to provide high-quality educational opportunities for the entire population. Today, if we can make the exam matter less, we make the leak matter less. That is the harder fight – and one where Cockroach Janta Party has shown the way.


Date: 29-07-26

The urban nightmare – a fire with no escape

Urban neglect. political apathy. and corruption continue to claim lives across India.

Yashovardhan Azad, [ Retired Indian Police Service officer, who has served as the Central Information Commissioner, Secretary – Security, Government of India, and Special Director, Intelligence Bureau ]

On June 22, 2026, 15 people gasped to death in a burning building in Aliganj, Lucknow. Trapped behind smoke-filled corridors and sealed exits, they never had a chance. The commercial establishment operating from a residential neighbourhood was a veritable death trap- pigeonhole-sized workstations crammed into an unauthorised structure with no viable fire escape. It was not merely a building that caught fire, but a system that failed. A tragedy waiting to happen, aided by those whose job it was to prevent it.

All this happened, while the TV channels discussed animatedly U.S.-Iran parleys, where India played no role, and analysts dissected the number of Members of Parliament defecting to the Eknath Shinde-led Shiv Sena. Not aware if there was ever a mention of a collapse of political ethics and morality. But then, do ethics, morality and professionalism figure in urban governance today? Major fires have erupted in cities across India in 2026 on account of failures of urban regulation – signifying abject greed and mismanagement.

On June 3, a fire in a bed and breakfast facility, Malviya Nagar, Delhi, was also caused by illegal construction with no emergency exit. In February, a Bhiwadi garment plant, Rajasthan, which caught fire was an illegal firecracker-manufacturing unit behind closed doors; the fire in a cracker manufacturing unit in Virudhunagar, Tamil Nadu, took place when the factory was running illegally on a Sunday.

Yet, amidst the horror, emerged stories of extraordinary courage. In Delhi’s Malviya Nagar fire, a mattress shop owner reportedly emptied his entire stock onto the street to cushion those jumping from the burning building. Young residents rushed forward without waiting for instructions, while police personnel administered CPR, evacuated victims and continued rescue efforts despite injuries to themselves. Such acts of humanity stand in sharp contrast to the institutional failures.

Historical data trends suggest that India sees approximately 13,000-15,000 fire deaths annually, with the summer of 2026 projected to be one of the worst due to extreme heatwaves triggering electrical fires. In the first quarter of 2026, 39 people have died in fires in Delhi alone, even before the summer peak began.

Violations without consequences

The problem extends far beyond Aliganj and Malviya Nagar. Death traps of varying forms exist in countless urban settlements across India. They may differ in appearance but share a common characteristic: everyone knows the violations exist, yet they continue.

This is what makes the present crisis particularly troubling when India today possesses technological capabilities unimaginable even a decade ago. Satellite imagery can identify encroachments. Drones can map illegal constructions. Geographic Information Systems can track land use changes. Digital property databases can identify violations. Artificial intelligence can flag anomalies and real-time dashboards can monitor compliance.

Is it really difficult for a municipal commissioner, a development authority official, a State government functionary or the Lieutenant Governor to call for a list of establishments operating without licences, fire clearances or in myriad violations of building norms?

The difficulty lies elsewhere. It lies in political pressure and vote-bank calculations and in the thriving informal economies that governments
are reluctant to confront and where urban laws and regulations are routinely violated. But, most importantly, it lies in corruption.

Could the fire in Lucknow have been averted? Yes. In 2016, a notice for demolition was given but within two months was withdrawn. It was clearly a political decision. The property stood out as a symbol of political patronage under benign oversight of officials, right in the midst of a prominent locality of the capital. This sends out a message to the lower officials, the enforcers, who then entrench a system of their own beneficiaries, overlooking various violations for monetary benefits.

The Special Investigation Team (SIT) formed to investigate the fire comprised two senior officers, from the IAS and the IPS from the State of Uttar Pradesh, with the report to be submitted to another IAS officer of the government. The head of Lucknow land development Authority is also an IAS officer. In such a situation, can the inquiry yield anything purposeful. If a calamity of this kind results only in a conversation between a closed loop of bureaucrats, can there ever be any meaningful reform? No. But it was certainly possible if the Minister of Urban Development and the head of the capital land development authority were indicted for this tragedy.

This pattern is visible across the country. In Noida, a young professional lost his life after falling into a waterlogged, poorly protected urban hazard. In Indore, celebrated nationally for cleanliness, deaths linked to contaminated water supply raise disturbing questions about basic civic safeguards. Bengaluru, India’s technology capital, repeatedly grinds to a halt after heavy rains. Mumbai, India’s financial capital, continues to struggle with flooding despite decades of investment and repeated expert recommendations.

A common thread

Different cities. Different governments. Different political parties, but the same outcome. The real concern is the absence of accountability and governance deficit. What happened after Delhi’s basement coaching centre tragedy? Arrests were made. Committees were constituted. Headlines were generated. Yet, illegal and unsafe basement operations continue to flourish in many cities. How many inquiry reports have fundamentally altered urban governance? How many officials have faced meaningful consequences years after disasters? How many systemic reforms have followed repeated tragedies? India has actually become adept at managing outrage and far less effective in preventing a recurrence of man-made tragedies.

At the heart of the problem lies a governance structure that nobody wishes to discuss honestly. For over three decades, since the 74th Constitutional Amendment, India has spoken of empowering urban local bodies. Yet, most city governments remain weak. Every Chief Minister is the de facto mayor for all cities in his/her State and municipal corporations have responsibility without authority. Elected representatives have visibility without power. Important functions remain scattered across development authorities, municipal corporations, public works departments, water boards, transport agencies and numerous specialised bodies.

A flooded road belongs to one agency, a drain to another, land to a third and enforcement to a fourth. Citizens, meanwhile, simply see government. This fragmentation has created a dangerous accountability vacuum.

Fix governance first

The answer therefore is not another scheme. Indian cities are already overflowing with schemes, missions, projects and programmes. Every few years a new initiative comes up with a new acronym and fresh funding. The problem is not the absence of schemes, but the absence of governance. A number of well-meaning schemes lie buried under corruption and mismanagement. Cities require empowered local institutions, professional urban management, clear accountability and fearless enforcement. Technology must become an instrument of compliance rather than a showcase of modernisation. Most importantly, governments must find the political courage to dismantle entrenched systems of tolerated illegality. Officers, the enforcers, look away fearing a clash with political vested interests.

The victims of Lucknow and Delhi fires did not die because India lacks fire safety laws. They died despite those laws. That is the distinction policymakers must understand. Urban governance is ultimately measured not by the number of projects inaugurated, smart-city dashboards installed or schemes announced, but by the number of tragedies prevented. The real test of governance is whether an ordinary citizen can work, live, study, shop or sleep in a building without fear of dying because somebody chose to ignore the rules.

Will this tragedy become yet another file, another enquiry and another forgotten headline? Or will it finally compel us to confront the uncomfortable truth that India’s cities are not merely growing beyond their capacity but are increasingly failing the very citizens they were
meant to serve?


Date: 29-07-26

अमीरों की संख्या के साथ ही आर्थिक विषमता भी बढ़ी है

संपादकीय

भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सभी अंतरराष्ट्रीय अध्ययन एक स्वर में कह रहे हैं कि गरीब-अमीर की खाई लगातार बढ़ रही है। इसके उलट सरकार ने संसद में बताया कि आयकर रिटर्न्स के अनुसार पिछले चार वर्षों में देश में एक अरब (सौ करोड़) से ज्यादा की सालाना आय वाले लोग चार गुना बढ़ गए हैं और उनकी संख्या रिकॉर्ड 576 हो गई है। सरकार ने यह भी बताया कि वह वेल्थ (संपत्ति) का आंकड़ा नहीं रखती। एक सांसद ने अरबपति बढ़ने की घोषणा पर सवाल किया कि क्या गरीब-अमीर की खाई भी बढ़ रही है तो इस पर मंत्री का जवाब था- नहीं, क्योंकि ताजा घरेलू उपभोग खर्च सर्वे (एचसीईएस) के अनुसार शहरी और ग्रामीण उपभोग का अंतर कम हुआ है। दरअसल सवाल आय को लेकर था न कि उपभोग को लेकर नीचे के वर्ग की आय भी क्या उसी अनुपात में बढ़ी है? अगर नहीं तो आर्थिक खाई बढ़ ही रही है। दूसरे, उपभोग में भोजन के पैरामीटर का प्रतिशत ज्यादा होता है। चूंकि संपन्न व्यक्ति और गरीब में असली विभेद शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसे व्यय को लेकर होता है, लिहाजा आय में अंतर को नापने का तरीका आय ही हो सकता है, उपभोग नहीं। याद रहे कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट, 2026 के अनुसार भारत के शीर्ष 10% की आय देश की कुल आय का 58% है जबकि नीचे के 50% के पास मात्र 15% हिस्सा है। हमारे 1% सुपर रिच के पास राष्ट्रीय आय का 22.7% हिस्सा है, जबकि अमेरिका के 1% सुपर रिच के पास हमसे भी कम 20.4% है।


Date: 29-07-26

एक दुष्चक्र में फंस गए हैं देश के स्टूडेंट्स

शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी अपने घर लौट गए हैं, लेकिन युवाओं की परेशानियां अभी खत्म नहीं होंगी। आज के समय में भारतीय बच्चों का बचपन सबसे ज्यादा तनाव भरा और प्रतियोगिता वाला बन गया है। ‘नीट’ को ही लें। इस साल 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी।

5 फीसदी को एमबीबीएस की 1,39,489 सीटों के लिए चुना गया। इनके अलावा 25-35 हजार बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे- खासतौर से यूरोप, फिलिपींस और बांग्लादेश तक। ये अगर लौटकर भारत में डॉक्टरी करना चाहेंगे तो उन्हें नीट में 50% अंक के कट-ऑफ से ज्यादा नंबर लाने होंगे। यह बताता है कि हमारे यहां डॉक्टरों की कमी क्यों है।

इसके बाद भी 20 लाख बच्चे बचे रहते हैं। उनमें से कई ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी दिया होगा, ताकि वे केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों में दाखिला ले सकें, जिनमें आगे की अपनी चुनौतियां हैं। इनके अलावा कई लाख दूसरे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई की परीक्षा दे रहे होंगे। लेकिन इस पहली सीढ़ी को पार कर लेने के बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं से मुक्ति नहीं मिलती, चाहे पोस्ट-ग्रेजुएशन करना हो या पीएचडी, टीचिंग के जॉब हों या और कुछ।

भारतीय मध्यवर्ग या इससे नीचे के परिवारों के बच्चे 15 साल की उम्र से ही कोचिंग क्लासों, कॉम्पीटिशन, पेपर-लीक और फिर से परीक्षा देने के अंतहीन जाल में उलझ जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे और कई तो अपने अभिभावक समेत जंतर-मंतर पर क्यों इकट्ठा हुए थे। बच्चों के पास पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों तक के लिए समय नहीं है। फिर भी हम पूछते हैं कि खेलों में हम इतने पीछे क्यों हैं?

इस पेंच को समझने के लिए जरा उस खेल के खिलाड़ियों के स्वरूप पर नजर डालिए, जिसमें हमें विश्व स्तरीय प्रतिभाएं मिल रही हैं। क्रिकेट में हर फॉर्मेट के अलावा आईपीएल से लेकर दर्जनों दूसरी स्थानीय लीगों में प्रायः हर फ्रेंचाइजी में आपको कॉलेज की ग्रेजुएट की पढ़ाई कर चुका कोई खिलाड़ी शायद ही मिलेगा। ये प्रतिभाएं दसवीं क्लास के स्तर पर ही चुन ली जाती हैं। वैभव सूर्यवंशी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों पर रटंत विद्या का बोझ डालकर और प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘बाजी मारने’ के लिए धकेलकर तमाम प्रतिभाओं का गला घोंट देती है। इस तरह हम ऐसे आक्रोशितों की पीढ़ियां तैयार कर रहे हैं, जो खुद को उपेक्षित और पीड़ित महसूस करती हैं। किसी मंत्री को बदलने से इस सामूहिक दमन का समाधान नहीं होने वाला। इसे जड़ से समाप्त करना होगा!

मौजूदा सरकार के पहले कार्यकाल में नीट था ही नहीं। यूपीए ने भी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया को केंद्रीकृत बनाने की कोशिश की थी। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उस समय के नीट को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने 2010 में नीट का गठन निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया को परोक्ष रूप से अपने कब्जे में लेने के इरादे से किया था। 2013 के फैसले को चुनौती दी गई और 2016 में पांच जजों की पीठ ने इसे रद्द कर दिया। अब नीट न्यायपालिका के आदेश से गठित संस्था बन गई।

यूपीए के दौर में केंद्रीकरण पर जोर कई निजी मेडिकल कॉलेजों में कैपिटेशन फीस पर रोक लगाने के समाजवादी चिंतन के तहत दिया गया। जब वे दाखिला देने के बारे में फैसला नहीं कर पाएंगे तो जबरन फीस वसूली कैसे करेंगे? इस लिहाज से, यह मेडिकल शिक्षा के राष्ट्रीयकरण जैसा है। और चूंकि मेडिकल शिक्षा पर दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र का वर्चस्व था, इसलिए एमसीआई और केंद्रीय सत्ता ने आबादी के आधार पर नए मेडिकल कॉलेज के लिए लाइसेंस देने का आदेश देकर इस उद्योग का गला घोंटने की कोशिश की।

इस तरह, प्रति 10 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज के लिए लाइसेंस देने का फैसला किया गया। दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र ने इसके खिलाफ दबाव डाला और फैसले को खारिज कर दिया गया। यह तथ्य भी है कि कई नेता मेडिकल कॉलेजों के मालिक हैं।

नीट से पहले तमाम राज्यों ने दाखिले की अपनी परीक्षाएं और प्रक्रियाएं लागू कर रखी थीं और स्कूली बच्चों को इस राष्ट्रीय दबाव से निजात मिली हुई थी। केंद्र सरकार भी बड़े पैमाने पर परीक्षाएं आयोजित करने के खतरों से बची हुई थी। लेकिन सरकार देश भर में उच्च शिक्षा को अपने और कड़े नियंत्रण में लेने के लिए नया कानून बनाने को तैयार बैठी है।

‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025’ क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा आयोग और तीन नियमन परिषदों का गठन किया जाएगा, जिनमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई आदि को समाहित कर दिया जाएगा और ये विश्वविद्यालयी, तकनीकी तथा शिक्षक आदि की शिक्षा की निगरानी करेंगे। शुक्र मनाइए कि संसद की स्थायी कमिटी ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है।

सरकार ने ‘सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट’ के तहत एनटीए के गठन के साथ केंद्रीकरण करने में जो सफलता हासिल की थी, उसे मुकम्मल करने के लिए नीट का गठन किया गया था। माना जाता है कि एनटीए ही नीट, जेईई, यूजीसी-नेट (रिसर्च) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर-ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं का आयोजन करेगा। यह महज एक ‘सोसाइटी’ को बहुत भारी अधिकार देने का मामला है। सत्ता के अति-केंद्रीकरण की कीमत सरकार को चुकानी पड़ रही है।

मंत्री तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप समस्या का जड़ से इलाज करना चाहते हैं तो नीट से शुरू कीजिए। सभी तकनीकी शिक्षा में दाखिले का विकेंद्रीकरण कीजिए और राज्यों को उनकी स्वायत्तता वापस दीजिए। एनटीए को खत्म कीजिए। हमारे संघीय परिवार में राज्यों को वयस्कता का दर्जा दीजिए।

शिक्षा संस्थानों के मुनाफे को वैधता दीजिए और सैकड़ों और कॉलेजों को स्थापित होने दीजिए। और मैं तो इमरजेंसी दौर के 42वें संविधान संशोधन को रद्द करने तक की बात करूंगा, जिसने शिक्षा को समवर्ती विषयों की सूची में डाल दिया था। इस तरह राज्यों की स्वायत्तता बहाल कीजिए। हम कह सकते हैं कि यह सब नहीं किया जाएगा, लेकिन सुझाव देने में क्या हानि है?

जड़ से इलाज जरूरी है… मंत्री तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप समस्या का जड़ से इलाज करना चाहते हैं तो नीट से शुरू कीजिए। सभी तकनीकी शिक्षा में दाखिले का विकेंद्रीकरण कीजिए और राज्यों को उनकी स्वायत्तता वापस दीजिए। एनटीए को खत्म कीजिए और सैकड़ों और कॉलेजों को स्थापित होने दीजिए।


Date: 29-07-26

भारत के नियामकों पर अंदरूनी कब्ज़ा

के पी कृष्णन, ( लेखक आइजैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में मानद वरिष्ठ फेलो और पूर्व अफसरशाह हैं। )

वर्ष 1991 के बाद आर्थिक नीति की रणनीति ने राज्य और बाजार के बीच रिश्ते को नया रूप देने का प्रयास किया। केंद्रीय नियोजन, राज्य के नियंत्रण और अक्सर राज्य के स्वामित्व से हम उस दिशा में बढ़े हैं, जहां उत्पादन में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी है और राज्य की नियामकीय भूमिका है। इस बदलाव के कारण नए संस्थागत ढांचे का निर्माण जरूरी हो गया है, जिसका नाम है सांविधिक नियामकीय प्राधिकरण (एसआरए)।

एसआरए पूरे भारत में फैल गए हैं। केंद्रीय स्तर पर 20 एसआरए हैं और राज्य स्तर पर इससे भी ज्यादा। बिजली वितरण, अचल संपत्ति विकास और जल शुल्क जैसे मामले ये ही देखते हैं। अब देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से में ये नजर आते हैं। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने और बीमा कंपनियों की सॉल्वेंसी पर नजर रखने से लेकर खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के शुल्क तय करने तक इनकी गतिविधियां असंख्य आर्थिक कारकों के रोजमर्रा के कामकाज और व्यवहार्यता पर असर डालती हैं। अब राज्य की काफी शक्ति एसआरए के माध्यम से इस्तेमाल की जा रही है। इसलिए एसआरए के भीतर अच्छी आंतरिक शासन व्यवस्था भारत की आर्थिक सफलता की बुनियाद होगी।

पारंपरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की शक्तियां तीन शाखाओं (विधायी, न्यायिक और कार्यकारी) में विभाजित होती हैं ताकि किसी एक पर बहुत अधिक शक्ति न हो। किंतु एसआरए के पास एक ही संस्थागत सीमा के भीतर असाधारण और केंद्रित शक्तियां हैं। बाजारों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। आम तौर पर उनके पास कानून बनाने के व्यापक अधिकार भी होते हैं और कुछ मामलों में विवादों का निपटारा करने और दंड लगाने की अर्द्धन्यायिक शक्तियां भी उनके पास होती हैं। संविधान की मौलिक अवधारणाओं से ऐसा विचलन हो तो एसआरए के भीतर अच्छी आंतरिक शासन व्यवस्था भी होनी ही चाहिए।

अर्द्ध–विधायी शक्ति का आशय आचरण के ऐसे बाध्यकारी नियम लिखने से है, जो आर्थिक एजेंटों की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करते हैं। जब कोई निर्वाचित विधायिका कानून बनाती है तो उस पर राजनीतिक बहस होती है, बहुदलीय समीक्षा होती है, स्थायी समिति उसकी पड़ताल करती है और सार्वजनिक जवाबदेही भी होती है। लेकिन जब कोई एसआरए नियम बनाता है तो वह विधायी शक्ति का प्रयोग करता है किंतु उसकी राजनीतिक जांच–परख नहीं होती। जब अधिकारी इन प्रक्रियाओं के बिना कानून लिखते हैं तो ‘लोकतांत्रिक घाटा‘ होता है। लोकतांत्रिक वैधता बहाल करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है ताकि जांच–परख हो एवं जनता को निर्णय प्रक्रिया में फिर शामिल किया जा सके।

किसी एसआरए का बोर्ड महत्त्वपूर्ण निगरानी तंत्र बन सकता है, जो एसआरए के विधायी और कार्यकारी कार्यों में शक्ति के केंद्रीकरण पर नियंत्रण रखे। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र की तेजी से बदलती जटिलताओं से निपटने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए। साथ ही बेहतर लोकतांत्रिक वैधता हासिल करने के लिए समाज से व्यक्तियों को भी शामिल करना जरूरी है। सभी भारतीय एसआरए में आंतरिक सदस्य और बाहरी अंशकालिक सदस्य होते हैं।

इस मामले में आज हम कहां हैं? वित्तीय क्षेत्र के एसआरए पर विचार करें। सभी का नेतृत्व पूर्व अफसरशाह करते हैं। सभी के बोर्ड में पद खाली बने रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 11 सदस्य हैं। इनमें से 2 शैक्षणिक शोधकर्ता हैं और एक बाहरी विशेषज्ञ है। बाकी आठ पूर्व या वर्तमान अफसरशाह, रिजर्व बैंक के अंदरूनी सदस्य या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नौ में से छह सदस्य पूर्व या वर्तमान अफसरशाह हैं, रिजर्व बैंक/सेबी के अंदरूनी सदस्य हैं और एक बाजार विशेषज्ञ है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) कुछ बेहतर है। इसके पांच बोर्ड सदस्यों में दो पूर्व या वर्तमान अफसरशाह, एक पूर्व सरकारी बैंकर और दो निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के सात बोर्ड सदस्यों में छह वर्तमान या पूर्व अफसरशाह हैं तथा एक सदस्य पूर्व नियामक है।

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) तथा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) भी इस पैमाने पर अलग नहीं दिखते। इनमें सबसे नया नियामक इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) है, जिसका उद्देश्य गिफ्ट सिटी के भीतर वित्तीय प्रणाली को दुनिया भर से होड़ करने योग्य बनाना है। अगर भारतीय वित्त को एंबेसडर कार मानें तो गिफ्ट सिटी का वित्त फरारी जैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम बोर्ड को देखते हैं तो इसके सातों सदस्य या तो वर्तमान अथवा पूर्व अफसरशाह हैं या दूसरे एसआरए से बुलाए गए हैं।

इस स्थिति के लिए दुनिया भर में ‘प्रशासनिक राज्य’ शब्द प्रयोग होता है यानी ऐसा वातावरण जहां शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित रहती है और न्यायपालिका तथा विधायिका हाशिये पर चली जाती हैं। हमारे पास एसआरए के भीतर जन सेवक हैं और बोर्डों पर भी उनका वर्चस्व है। वित्तीय क्षेत्र के एसआरए का पूरी तरह अंदरूनी कब्जा हो चुका है। इससे तीन समस्याएं हो जाती हैं:

ज्ञान समस्या : आर्थिक सुधार की मूल दृष्टि यह थी कि राज्य केंद्रीय नियोजन छोड़ देगा, निजी क्षेत्र को गतिशील और प्रतिस्पर्द्धी बनाएगा तथा नियामक संस्थानों में नए आर्थिक विचार और क्षेत्रीय विशेषज्ञता लाएगा। बेशक अफसरशाह और शुरू से नियामकों में रहे अधिकारी अमूल्य अनुभव रखते हैं किंतु समकालीन क्षेत्रीय विशेषज्ञता के बगैर संकीर्ण बोर्ड ऐसा नियामकीय कुआं बना देता है, जो अपने बनाए नियमों के आर्थिक वृद्धि तथा नवाचार पर होने वाला व्यावहारिक प्रभावों से आंखें मूंद लेता है।

भारत का प्राथमिक उद्देश्य उच्च आर्थिक वृद्धि करना है। इसके लिए ऐसे नियामकीय बोर्ड चाहिए, जिनके पास भारत और उन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से क्षेत्रीय तथा नियामकीय ज्ञान हो, जिनके समान हम आने वाले दशकों में बनना चाहते हैं।

राजनीतिक समस्या: एसआरए का उद्देश्य निजी कंपनियों को नीतियों के बारे में अधिक निश्चिंत करना था। राजनीतिक शक्ति तमाम दलों के बीच घूमती रह सकती है मगर नियामकों के निर्णय सरकार के दखल से परे होने चाहिए। नियामकीय बोर्डों में पूर्व और वर्तमान सरकारी अधिकारी भरे रहेंगे तो निष्पक्ष निगरानी के लिए जरूरी संस्थागत दूरी समाप्त हो जाएगी और नियामक के सरकारी दबाव में आ जाने की आशंका हो जाएगी।

शासन समस्या: यदि कोई संगठन अपने शीर्ष प्रबंधन के इशारे पर चलता है तो जांच और निगरानी कमजोर हो जाती है। नेतृत्व के लिए जवाबदेही नहीं रह जाती, जिससे गलतियां अधिक होती हैं। बोर्ड का काम निगरानी करना है। उसे प्रबंधन की जवाबदेही तय करनी चाहिए। अगर बोर्ड ही प्रबंधन हो (या ऐसे व्यक्तियों से बना हो जो प्रबंधन से प्रदर्शन करने को नहीं कह सकते) तो जवाबदेही तय नहीं हो पाएगी।

निजी क्षेत्र में हमने सिद्धांत अपनाया है कि बोर्ड के अधिकतर सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। ये स्वतंत्र आवाजें सुनिश्चित करती हैं कि प्रबंधन जवाबदेह बना रहे और बाहरी विशेषज्ञता का लाभ मिले। अब हमारे एसआरए के लिए भी ऐसा ही सांविधिक प्रावधान सोचने का समय आ गया है। एसआरए को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन कर तय करना चाहिए कि बोर्ड में स्वतंत्र, गैर–कार्यकारी सदस्य हों, जिन्हें शिक्षा जगत, निजी क्षेत्र के उद्योग, विधि और उपभोक्ता अधिकार क्षेत्र से लिया जाए।


Date: 29-07-26

प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का वक्त

अरुणा व्यास

खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से व्यापक खतरों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कई योजनाओं पर कार्य कर रही हैं। यह सच है कि रासायनिक उर्वरकों के बेजा इस्तेमाल से धरती की उर्वरा शक्ति घट रही है। इस तरह की खेती के उत्पादों से मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। नतीजतन, लघु एवं मध्यम वर्ग के किसान खेती से किनारा कर रहे हैं। आमतौर पर जैविक और प्राकृतिक खेती एक ही मानी जाती है, लेकिन इनमें मूलतः गहरा भेद है। रासायनिक खेती कम लागत में अधिक पैदावार देती है, पर पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। यह बड़े किसानों और व्यावसायिक खेती करने वालों के लिए अधिक पैदावार देने के कारण लाभदायक मानी जाती है। इसलिए खेती का यह स्वरूप इस समय सर्वाधिक प्रचलन में है।

वहीं, जैविक खेती कहने को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के अनुकूल है, मगर इसमें लागत बहुत अधिक है, इसलिए मध्यम और छोटे किसान इसे अपनाने से कतराते हैं। इसी तरह प्राकृतिक खेती सस्ती और बहुत कम लागत वाली है, मगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने से किसानों का इस ओर झुकाव भी बहुत कम है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही रसायन-मुक्त कृषि पद्धतियां हैं। मगर दोनों के सिद्धांतों और तौर-तरीकों पर बात की जाए, तो भारतीय दृष्टि से जैविक खेती दीर्घकाल के लिए अपनी अधिक लागत के कारण ही नहीं, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पशुधन-उत्पादों के अधिकतम दोहन के कारण हानिकारक भी है।

गुजरात के राज्यपाल पिछले कुछ समय से प्राकृतिक खेती पर महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में किए गए उनके प्रयोग छोटे और मध्यम किसानों के लिए उपयोगी हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में उन्होंने 180 एकड़ जमीन पर कम लागत वाली प्राकृतिक खेती के कारगर प्रयोग किए हैं, जिसमें शून्य लागत में अधिकतम पोषक पैदावार की कल्पना को साकार किया गया है। प्राकृतिक खेती की पद्धति इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि वह प्रकृति से जुड़े सिद्धांतों का अनुसरण करती है। यह ठीक वैसे ही है, जैसे जंगलों में बगैर किसी प्रयास के फल-फूलों की पैदावार होती है। स्वाभाविक है कि इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों के लिए ऐसी खेती लाभकारी भी है।

जैविक खेती के भारत में अव्यावहारिक होने के कई कारण हैं, जिनमें खाद के लिए विदेशी केंचुओं का प्रयोग, यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों की बहुत अधिक लागत तथा भारतीय जलवायु में इसके दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव शामिल हैं। बीज खरीद से लेकर खाद, कीटनाशक और इनके छिड़काव की लागत जैविक खेती में इतनी अधिक आती है कि लघु एवं मध्यम किसान इसे चाहकर भी अपना नहीं सकते। मसलन, जैविक खेती में गाय के गोबर की इतनी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है कि छोटा और मध्यम किसान इसके लिए पशुओं की व्यवस्था नहीं कर सकता। इसी तरह इसमें प्रयुक्त विदेशी केंचुआ भूमि के जिस तापमान में जीवित रहने में सक्षम होता है, वैसा तापमान हमारे यहां प्रायः नहीं होता। इसके अलावा जैविक खेती में प्रयुक्त विदेशी केंचुआ अपने शरीर में शीशा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, क्रोमियम इत्यादि को धारण करता है और ये तत्त्व मिट्टी के जरिए पौधों तक पहुंच जाते हैं। जाहिर है, इससे उपजने वाली फसल का मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विदेशी केंचुआ मिट्टी नहीं खाता, बल्कि गोबर और काष्ठ ही खाता है। खेतों को दी जाने वाली खाद के रूप में गोबर का अधिकांश हिस्सा तो यही ग्रहण कर लेता है। इससे जैविक खेती में गोबर की मात्रा की जरूरत प्राकृतिक खेती की तुलना में बहुत अधिक होती है। लंबे समय तक इस तरह की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रायः कम हो जाती है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि जैविक खेती से भूमि को कितना नुकसान हुआ है।

दूसरी ओर, प्राकृतिक खेती में सब कुछ सहज उपलब्ध होता है। यह मूलतः देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल-बेसन और पेड़ों के नीचे पत्तों से पोषित मिट्टी पर आधारित होती है। कीटनाशकों को बनाने के लिए भी देसी साधनों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें किसान अपने स्तर पर तैयार कर सकता है। कीटनाशक प्रायः विशेष औषधीय पौधों के पत्तों, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च इत्यादि के अर्क से तैयार किए जाते हैं। इन्हें तैयार करने में लागत और समय भी बहुत कम लगता है। इन कीटनाशकों से भूमि को कोई नुकसान नहीं होता है। प्राकृतिक खेती में देसी केंचुए का इस्तेमाल होता है, जो जमीन की उर्वरता को ताकत देता है। देसी केंचुआ शून्य से 52 डिग्री तक के तापमान में काम कर सकता है। यानी देश की जलवायु के लिए यह सर्वथा अनुकूल है। इसके अलावा भी यह मौसम एवं पर्यावरण के बदलाव के अनुरूप जमीन में पंद्रह फुट तक ऊपर-नीचे आता-जाता रहता है। इस दौरान यह नीचे की परतों से पोषक तत्त्व लाकर पौधों को देता रहता है।यह केंचुआ जब भूमि में सुराख करता है, तो उसकी दीवारों को ‘वर्मीवॉश’ से लीपता रहता है। इससे लंबे समय तक ये सुराख धरती में बने रहते हैं। अधिक वर्षा या सूखे की स्थिति में इससे पौधे मरते नहीं हैं। भूमि को निरंतर ऑक्सीजन मिलती रहती है।

प्राकृतिक खेती प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करती है। इससे मिट्टी में सूक्ष्मजीवों और केंचुओं को पुनर्जीवित करके पौधों के लिए उनसे पोषक तत्त्व तैयार करने में मदद ली जाती है। इसलिए इस खेती की लागत भी कम आती है। जबकि, जैविक खेती में खाद और कीटनाशक बाहर से खरीदने पड़ते हैं। इसलिए इसकी लागत ज्यादा होती है और चाहकर भी छोटे और मध्यम किसान इसे अपना नहीं सकते। जैविक खेती को रसायन-मुक्त कहकर प्रचारित किया जाता है, मगर मूलतः यह ब्रिटिश सरकार की देन है। एलबर्ट हावर्ड को जैविक खेती का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ब्रिटेन में सबसे पहले जैविक खेती संस्थान की स्थापना की थी, मगर वे जब 1930 में भारत आए, तो यहां की प्राकृतिक खेती को देखकर बहुत प्रभावित हुए और ब्रिटेन में उसका प्रचार किया। बाद में ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने 1940 में लिखी अपनी पुस्तक ‘लुक टू द लैंड’ में ‘जैविक खेती’ शब्द गढ़ा। इसी से ब्रिटेन और पूरे विश्व में जैविक खेती आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत में भी इसका असर हुआ और हमने अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को छोड़कर, जलवायु के अनुकूल नहीं होते हुए भी, इसे अपना लिया।

एक समय में जब देश में खाद्यान्न संकट हुआ, तो उससे मुक्ति पाने के लिए एम. एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति हुई। उस समय उनका किया कार्य समय के अनुकूल था। देश को भुखमरी से बचाना था। धरती भी तब बहुत अधिक उपजाऊ थी। मगर अब जबकि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है, ऐसे समय में जब हमारे देश की जमीन की उर्वरा शक्ति तेजी से क्षीण हो रही है, तो यह जरूरी है कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटा जाए। इस संबंध में जागरूकता के साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।


Date: 29-07-26

बच्चों के साथ न्याय

संपादकीय

जेन-जी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए युवाओं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश सराहनीय है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने सात राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि उन सभी प्रदर्शनकारी छात्रों व नौजवानों को तत्काल रिहा किया जाए, जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही, अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि बच्चों का कोई भी डाटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इस निर्देश के गहरे निहितार्थ हैं। अव्वल तो ये बच्चे उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उसमें उनका समूह से प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक बात है। ऐसे में यदि उनके किसी कदम के लिए पुलिस तहरीर लिखती है या उनकी पहचान उजागर करती है, तो इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है और राज्य के खिलाफ उनके भीतर एक गहरा विक्षोभ पैदा हो सकता है, जो न उनके हित में होगा और न ही देश के हित में देश का आईन उन्हें यह पूरा पूरा हक देता है कि वे अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं और खुद आला अदालत ने उनके इस अधिकार की हिमायत की है। इस मामले में राज्य सरकारों से अधिक परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा थी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इतना तो साफ हो ही गया है।

यह कोई दबी-छिपी बात नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के समर्थन में राजधानी समेत देश भर में छात्र और नौजवान स्वतःस्फूर्त सड़कों पर उतरे थे । परीक्षाओं को त्रुटिहीन बनाने की उनकी मांग को भी गैर-वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। देश साक्षी है कि इस दौरान राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के प्रति उन्होंने अपने गहरे प्रेम का प्रदर्शन किया। तंत्र के प्रति अपनी नाराजगी जताने के लिए वे सड़क पर आए थे और वह अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने उसे दर्ज किया। आंदोलनकारियों और केंद्र सरकार में आंदोलन खत्म करने को लेकर जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उनमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के दूसरी महत्वपूर्ण शर्त ही यही थी कि विभिन्न राज्यों में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को सरकारें वापस लेंगी। बाकायदा वार्ताकार वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने संवाददाता सम्मेलन में इसका उल्लेख किया था। फिर वह भ्रम होना ही नहीं चाहिए था और राज्य सरकारों को इस बाबत कदम उठा लेने चाहिए थे। आरोप हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश में समझौते के बाद भी गिरफ्तारियां की गई, खासकर जो अधिक मुखर युवा थे, उनके घर पर देर रात पुलिस ने दबिश दी। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छात्र और अभिभावक अब आशंका मुक्त हो सकेंगे।

लोकतंत्र की जीवंतता ही इस बात से तय होती है कि समाज का कोई वर्ग अपने हक की आवाज कितनी निर्भीकता से उठा पाता है। हमारा लोकतंत्र आपातकाल की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर इस कसौटी पर खरा उतरा है। निस्संदेह, नई पीढ़ी के कुछ नारे और पोस्टर आपत्तिजनक थे। खासकर सांविधानिक पदों पर बैठे लोगों की आलोचना करते हुए जिस एहतियात की जरूरत होती है, उसकी कमी दिखी, मगर यह सोचने का समय है कि उन्हें संस्कारित करने का दायित्व किसका है ? हमारा राजनीतिक वर्ग अपने विरोधियों के प्रति इन दिनों जैसी कटुता से भरा है, क्या वह अपनी नई पीढ़ी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का नैतिक बल रखता है? बच्चों को कानून के चाबुक से नहीं संस्कारित किया जा सकता, इसके लिए हमें अपनी सामाजिक संस्कृति को सहिष्णु व उदार बनाना होगा।


Date: 29-07-26

यूपीएससी नहीं करे कोई भेदभाव

देव स्वरुप , ( शिक्षाविद एवं पूर्व कुलपति )

भारत के संविधान की आत्मा समता, गरिमा और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर सुनिश्चित करता है। इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि सदियों से वंचित समुदायों को शासन-प्रशासन की मुख्यधारा में न केवल सम्मानजनक स्थान मिल सके, अपितु उनकी गरिमा का भी ख्याल रहे। आरक्षण का उद्देश्य अलगाव नहीं, अपितु समावेशन है।

बहुत कम लोगों को पता होगा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में सिविल सेवा चयन प्रक्रिया में दशकों से एससी और एसटी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से अलग आयोजित किए जाते हैं। यह व्यवस्था इन वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का एहसास कराती है और इसीलिए गंभीर सांविधानिक, प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी खड़े करती है। आश्चर्य की बात है कि यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है और इसके औचित्य व वर्तमान प्रासंगिकता की सार्वजनिक समीक्षा शायद ही कभी हुई हो। यह साफ तौर पर अपमानजनक व्यवस्था है।

सिविल सेवा परीक्षा में व्यक्तित्व परीक्षण, यानी साक्षात्कार 275 अंकों का होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया में दो प्रकार की व्यवस्था है। एक में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है, जबकि दूसरी व्यवस्था में एससी व एसटी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अलग समूह के रूप में और प्रायः अंतिम चरण में आयोजित किया जाता है। यह व्यवस्था किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है। यूपीएससी की इस व्यवस्था के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि यदि एससी-एसटी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अन्य वर्गों के साथ लिया जाएगा, तो तुलनात्मक मूल्यांकन में उन्हें नुकसान हो सकता है।

यह तर्क अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। संविधान के अनुसार, एससी के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है; जब इन श्रेणियों की कट-ऑफ अलग होती है; जब अंतिम चयन सूची अलग तैयार होती है; और जब किसी अन्य वर्ग का अभ्यर्थी इन आरक्षित पदों पर दावा नहीं कर सकता, तब एससी अभ्यर्थी की प्रतिस्पर्द्धा वस्तुतः किसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से नहीं, अपितु अन्य एससी अभ्यर्थियों से होती है। इसी प्रकार, एसटी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन भी अपने ही वर्ग में होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि अंतिम चयन वर्गवार होना ही है, तो साक्षात्कार के स्तर पर पृथक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? क्या इसका कोई स्पष्ट, अनुभवजन्य औचित्य है? यदि है, तो उसे सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाया जाना चाहिए।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि पृथक साक्षात्कार वास्तव में अधिक न्यायपूर्ण है, तो यही सिद्धांत अन्य आरक्षित वर्गों जैसे ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांग अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू क्यों नहीं किया जाता ? यदि उनके साक्षात्कार सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ संयुक्त रूप से हो सकते हैं, तो केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था का सांविधानिक तथा प्रशासनिक आधार क्या है ? यह भिन्नता स्वाभाविक रूप से समानता के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है; इसका गहरा मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। चयन प्रक्रिया स्वयं एक संदेश देती है। यदि किसी समुदाय के अभ्यर्थियों को प्रारंभ से ही अलग-थलग रखा जाता है, तो अनेक युवाओं के मन में यह भावना जन्म ले सकती है कि उन्हें अभी भी मुख्यधारा का स्वाभाविक हिस्सा नहीं माना जा रहा। सामाजिक न्याय का उद्देश्य आत्मविश्वास, सम्मान और समान नागरिकता की भावना को मजबूत करना है, न कि अनजाने में अलगाव का अनुभव कराना।

यह भी स्मरणीय है कि संविधान ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को एकता ( इंटीग्रेशन) के साथ जोड़ा है, अलगाव (सेग्रीगेशन) के साथ नहीं। संविधान के शिल्पकार डॉ भीमराव आंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसमें वंचित समुदायों को समान अवसर देकर राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में प्रतिष्ठित करना लक्ष्य था । यदि किसी प्रशासनिक व्यवस्था से इसके विपरीत संदेश जाता है, तो उसकी समय-समय पर समीक्षा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है। ऐसी स्थिति में इस विषय पर गंभीर संस्थागत पुनर्विचार की आवश्यकता है। पृथक साक्षात्कार की व्यवस्था के पक्ष में न ठोस शोध, न आंकड़े और न ही सांविधानिक आधार उपलब्ध हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में यह व्यवस्था अब अपने औचित्य को खो चुकी है। इसे संविधान की मूल भावना के अनुरूप अविलंब संशोधित किया जाना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि उसकी प्रत्येक संस्था समय के साथ अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करती रहे। यदि चयन का अंतिम लक्ष्य सभी योग्य अभ्यर्थियों का निष्पक्ष मूल्यांकन है, तो साक्षात्कार की प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थी समान वातावरण में, समान गरिमा के साथ सम्मिलित हों। यही सामाजिक न्याय का वास्तविक उद्देश्य है और यही उस भारत की दिशा है, जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी।

यूपीएससी का कहना है कि नीति-निर्धारण का कार्य मूलतः केंद्र सरकार का है, यानी इस संबंध में निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना है। केंद्र सरकार को इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अविलंब आवश्यक नीति निर्धारण करना चाहिए, ताकि संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न प्रदेशों के राज्य लोक सेवा आयोग इस भेदभाव भरी व्यवस्था को अविलंब समाप्त कर सकें और एससी/एसटी के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों से पृथक न कर संयुक्त रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जा सके !

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक भी है। समानता प्रतिष्ठा और अवसर की ही नहीं है, उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। ठीक वैसे ही, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इसका अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाना ही चाहिए।