29-07-2021 (Important News Clippings)
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Date:29-07-21
It Begs The Question
Begging is a matter of survival, not choice. Invisibilising destitutes solves nothing
TOI Editorials
Responding to a petition that wanted all beggars to be moved from traffic intersections, the Supreme Court rightly pointed out that it is a socio-economic problem that called for a humane and sympathetic approach, asking the Centre and state governments to ensure vaccinations for the homeless. There is no central law against begging, but 20 states and two UTs have their own anti-beggary legislation. Inspired by European vagrancy laws, the Bombay Prevention of Begging Act is the basis for these laws, which allow the police and social welfare departments to simply seize homeless people, or indeed anyone who looks destitute and send them to detention centres. Their rootlessness and lack of documents make it easier for local authorities to shrug off even nominal responsibility.
In 2018, the Delhi high court read down many sections of the Act, citing the rights to life, livelihood and dignity. The Centre, which earlier drafted a bill to decriminalise begging, had flipped its position to distinguish between ‘voluntary’ and ‘involuntary’ begging. The high court had then pointed out that nobody begs out of choice or to shirk other employment. In fact, it takes great effort and makes little money, and it is grinding poverty, landlessness, discrimination, disability and the lack of education and employment that forces them to beg.
In these times of intense economic distress, destitution is bound to swell. Many better off citizens see people begging or hawking as eyesores, but they are a reminder of our abject failures of social protection. Vagrancy and need were once accommodated in our traditional ethos, through ideals of the bhikshu, or of zakat and charity – but even as those structures crumbled, the state and civil society have not stepped in to compensate. Until the economy can provide decent livelihoods to all, it is unconscionable to make criminals out of the poor.
Date:29-07-21
Richer, And Poorer
Inequality will continue to scar the economy long after Covid leaves us
Duvvuri Subbarao, [ The writer is a former governor of the Reserve Bank of India ]
When Covid goes away, hopefully soon enough, it will leave behind a more unequal world. This is contrary to historical experience because pandemics, as Thomas Piketty notes in his widely acclaimed book Capital in the Twenty-First Century, have been great levellers.
Mass deaths reduced the size of the labour force, and labour scarcity post-pandemic led to higher wages. As wages rose disproportionately more than profits, inequality declined.
The Covid story will run differently because thanks to modern medicine, the death toll, although tragic, has not been so devastating as to decimate populations. And thanks to modern technologies, the rich have been able to not just cope with the crisis but even prosper because of it even as the poor have lost their incomes, savings, jobs and purchasing power.
While a rise in inequality triggered by Covid is a worldwide problem, it hurts much more in a poor country like ours. Evidence of sharpening inequality is all over. Mercedes recorded the highest monthly sales of its super luxury SUV in June in the midst of the ferocious second wave when millions of poor were gasping for oxygen outside hospitals.
Last year when the economy went through its biggest contraction since independence, the number of billionaires in the country increased from 102 to 140. This, even as 75 million people retreated into poverty, accounting for 60% of the global increase in poverty, as per Pew Research.
The stock market is booming with indices at record highs even as the daily earnings of 230 million people, as per a study by Azim Premji University, slipped below the national minimum wage threshold of Rs 320.
Despite the stringent lockdown of last year, profits of listed companies as a proportion of GDP hit a ten year high of 2.6% even as CMIE data showed that the unemployment rate had shot up to 23.5% at the peak of the lockdown.
Sharpening of inequalities came from many sources and many directions. Start with the burden of disease. People living in urban slums and other crowded areas were obviously more vulnerable to the virus and were forced to run down their savings for treatment and subsistence.
Worse, the morbidity on account of the disease will continue to eat into their earning power long after they are cured of the virus. The better-off could protect themselves, or if they contracted the virus, had the means to afford treatment, isolation, rest and recuperation.
Much of the inequality came from the trade-offs in public policy choices. Importantly, how governments decided on the lives vs livelihoods balance affected different income classes differently.
Poorer people, typically employed in contact-based sectors such as restaurants, hospitality, travel and tourism, had seen hits to their jobs and incomes because of the lockdowns. But those with white-collar jobs could comfortably settle into remote working, have their incomes protected, and in fact use the lockdown as an opportunity to build up savings.
Thanks to GST and other measures, India’s fragmented economy was already consolidating, and the pandemic has accelerated the process. Large firms were able to take advantage of low interest rates and raw material costs and they also cut jobs ruthlessly while small firms and micro enterprises in the informal sector were forced to shut down. Business migrated from small to large firms and this may largely be irreversible.
The Reserve Bank of India, like other central banks, slashed interest rates and injected an extraordinary amount of liquidity to preserve financial stability and keep the economy’s wheels rolling.
But all that money, instead of flowing into productive activity via credit, has gone into the stock market and fuelled an asset price boom. Meanwhile, inflation at over 6%, above the upper limit of the target band, has hit the poor hard.
Managing the tension between maintaining financial stability, keeping inflation low and supporting recovery has been a difficult policy choice for RBI. Nevertheless, the net result of the easy money regime has been that the rich have seen their wealth grow via higher asset prices even as the poor have seen a decline in their real incomes because of inflation.
The biggest worry though is that the scars of this sharpened inequality will persist long after Covid has left us.
Online schooling, for example, has deepened an already deep digital divide. The Annual Status of Education Report (ASER) revealed that only under a third of the children were able to access online classes.
The quality of learning of even that lucky third is doubtful given that virtual teaching is a new experience for both teachers and children, raising concerns that achievement levels in school education, already disturbingly low, could be further eroded by school closures.
World Bank Research shows that in poor societies education has been the route for upward mobility across generations. If additional efforts are not made to neutralise the learning disadvantages contracted during the lockdown, an entire cohort of children may forfeit the opportunity to move up the income ladder.
Inequalities are morally wrong and politically corrosive. They are also bad economics. The huge consumption base of the bottom half of our population is our biggest growth driver. If they earn more, they will spend more, which will in turn spur more production, more jobs and higher growth.
It is this virtuous cycle that we must target.
Date:29-07-21
Mending the British-made Assam-Mizoram dispute
Northeast needs creative solutions like building economic and technology hubs in contested zones
Patricia Mukhim, [ The writer is a journalist and Northeast political analyst ]
Historically speaking, it is an ironic sight. Assam police stepped inside the known cultural boundaries of Mizoram and Meghalaya this week, but these areas were only demarcated by the British after they entered the region in 1826 following the Treaty of Yandaboo.
Today the borders between Assam-Meghalaya, Assam-Mizoram, Assam-Nagaland and Assam-Arunachal Pradesh are all hotly contested spaces and marked by frequent bloodbaths.
Constitution vs tradition
Recently, Assam chief minister Himanta Biswa Sarma referred to ‘constitutional boundaries’, mutually agreed to at the time of carving out new states from undivided Assam. However, this concept is alien to the people in these newly created states. Each state carved out of Assam holds fast to its traditional cultural boundaries, conveyed to the people by their pre-Constitution rulers/chieftains.
Present Mizoram, formerly the Lushai Hills, the Naga Hills, now Nagaland, Arunachal Pradesh formerly North East Frontier Agency were forested areas which the British wanted to keep away from the plains people, with their propensity to explore business opportunities. Instead the British wanted to exploit these opportunities themselves, from coal and limestone mining to tea-growing in these tribal areas. The Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 was the line drawn to demarcate the boundaries between these tribes in the hills and the Assam plains. This is what is referred to as the Inner Line Permit.
That the border skirmishes between Assam and Mizoram and Assam and Meghalaya should erupt just 48 hours after Union home minister Amit Shah left Shillong, where discussions were held between him and the Northeast chief ministers on resolving all border disputes amicably before India observes its 75th year of Independence, is shocking.
What tribes understand as nation
India is a subcontinent of myriad races and each tribe believes it is indigenous to the space it occupies. For the tribes of the Northeastern states, the word ‘country’ is restricted to their respective homelands. Nation is a place where they are free to live the way their ancestors lived.
If there is an external threat, they will go back into their shells and resort to defence mechanisms they know best – to attack before the enemy overpowers them. This native instinct may have been overcome by those from the Northeast who have moved out of their homes to pursue their professions elsewhere. But those who remain tied to their roots back home act and react with those native instincts.
It’s evident that resolving the border disputes between Assam and the other states would require statesmanship of a high order. The Northeast states could gain more by collaboration, more so when Assam is the link state to six others. In the past, Assam had inflicted economic blockades on Mizoram and Nagaland after every border tussle. No central government has taken these border disputes seriously, much less tried to resolve them.
Institutions like the North Eastern Council and later the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER) too never invested time and effort to iron out these differences. Land, being a scarce commodity, is much sought after by states with bigger, growing populations and shrinking spaces.
Disputed areas as economic zones
With political brinkmanship having taken over the border issue and Twitter wars between the contesting states raging like wildfire, there is need for civil society engagement too. The borders will continue to remain contentious until some creative solutions are found. In the past there were proposals to turn the disputed areas into economic zones which would benefit the states concerned.
Disputed borders can also become educational hubs, IT parks, health centres and tourist destinations where investments can come from DoNER and the benefits shared by people on both sides. It would be in the interest of all concerned if these contested areas were administered by a central agency to prevent future claims and counter-claims.
How would it be if these areas were brought under one umbrella administration such as a centrally administered territory so that there is no quarrel over which state is investing more and which one less, even while people from both sides of the divide gain economically and also by way of good education and health infrastructure that could come up in these contested spaces? Other than this shared interest one sees no way for a peaceful resolution of the border disputes
Date:29-07-21
A judgment that must be taken in the right spirit
The striking down of the 97th Amendment is a reminder that the power to regulate cooperatives must stay with States
Vikram Hegde, [ An Advocate on Record in the Supreme Court of India ]
A constitutional amendment is a rare event. There have only been 104 such cases of those in the 71 years since the Constitution came into being. Rarer still is when a court strikes down a constitutional amendment, an event which has occurred only seven times before last week.
But such a moment has come to pass once again as Union of India vs Rajendra N. Shah, a judgment delivered by the Supreme Court of India on July 20, 2021. The 97th Constitutional Amendment was struck down, albeit in a limited manner.
The background
The 97th Constitutional Amendment came into effect from February 15 2012 (https://bit.ly/3xa0MOH), and brought about many changes to the legal regime of cooperative societies. The amendment added “cooperative societies” to the protected forms of association under Article 19(1)(c), elevating it to a fundamental right. It also inserted Part IXB in the Constitution which laid down the terms by which cooperative societies would be governed, in more granular detail than was palatable.
The Constitution can be amended only by the procedure provided in Article 368. The amendment procedure requires a majority of the total strength of each of the Houses of Parliament and two-thirds majority of those present and voting. A proviso to the Article lists out some articles and chapters of the Constitution, which can be amended only by a special procedure. The special procedure requires that the amendment will also have to be ratified by the legislatures of half of the States. It is precisely on the grounds of violation of this additional requirement that the 97th Constitutional Amendment was challenged.
It is important to locate this amendment in context. The idea that the cooperative sector ought to be controlled at the State level and not at the central or Union level goes back all the way to the Government of India Act, 1919 which placed cooperatives in the provincial list. This scheme carried forward into the Constitution with Entry 32 of the State List in the Seventh Schedule of the Constitution conferring power on the State legislatures to make laws pertaining to incorporation, regulation and the winding up of cooperative societies.
Central control
But the Union government has been acquiring incrementally greater control of cooperative societies over the years. Cooperative banks have been brought under the purview of the Reserve Bank of India. The political intent of the Union Government for more active involvement in the cooperative sector is also apparent from the recently established Union Ministry for Cooperation.
The statement of objects and reasons of the amendment Bill, which resulted in the amendment in question, cites the need for greater independence and transparency in the functioning of the cooperatives and inserted a number of provisions which provided for the regulation of cooperative societies.
The Gujarat High Court struck down the amendment in 2013 on the grounds that it had failed to comply with the requirements under Article 368(2) by virtue of not having been ratified by the States and had also given an additional finding that the 97th Amendment violated the basic structure of the Constitution.
The Union Government challenged the Gujarat High Court judgment before the Supreme Court, arguing that the amendment neither directly nor effectively changed the scheme of distribution of powers between the Centre and the States.
The parties which had challenged the amendment in the High Court argued that Part IXB, inserted by the 97th Amendment impinged upon the legislative power of the States by casting mandatory obligations upon the State legislatures to legislate in a particular way in areas in which they ought to have had freedom. Some clauses of the newly inserted part of the Constitution would also override some existing State legislations.
The court took the example of the 73rd and 74th Amendments which introduced the chapters on panchayats and municipalities, respectively. Those amendments, similar in impact on the legislative power of the States, had been passed by the special procedure involving ratification by State legislatures. The court noted that the procedure had not been followed in this case but clarified that the judgment is confined to the procedural lacuna and does not go into the question of the amendment being violative of the basic structure of the Constitution.
Making a distinction
Having found this lapse in procedure, the judgment makes a distinction between cooperative societies operating in one State and multi-State cooperative societies and holds that while a ratification by half the State legislatures would have been necessary insofar as it applies to cooperative societies in one State, they chose not to go deeper into the question of whether the amendment also required ratification in respect of application to multi-State cooperative societies. The minority opinion considered that the provisions of the newly added part which pertain to multi-State cooperative societies could not exist independently of the parts which pertain to cooperative societies, and hence the whole amendment should be struck down.
This now brings us to the question – can the Government get over this decision? In theory it would seem simple enough. The amendment has only been struck down on account of the right procedure not having been followed and another amendment can be brought, but this time, going through the rigour of ratification by State legislatures. The National Democratic Alliance has a majority in 18 out of 28 State legislatures. The amendment which has now been struck down was an amendment of the United Progressive Alliance era, so it is not clear as to whether there will be any significant political opposition to the amendment if it is brought again.
A sector best left alone
Which brings us to the next question – should they? The cooperative sector has always been in the domain of the States or provinces. The organising principles and mechanism of these cooperatives differ from area to area and depend on the industry or crop which forms the fulcrum of the cooperative. Homogeneity in this area would only result in the creation of round holes in which square pegs no longer fit. They also would not really serve to break the control some political interests have taken over cooperatives. It is best that the Government takes this judgment in the right spirit and stays away from further meddling in the cooperative sector, notwithstanding the creation of the new Ministry.
Date:29-07-21
पोर्नोग्राफी के गैरकानूनी धंधे पर पूरी रोक लगे
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )
आमिर खान की ‘थ्री इडियट’ फिल्म का ‘चतुर’ टॉप करने के लिए हॉस्टल के अन्य छात्रों के कमरे में अश्लील तस्वीरों वाली मैगजीन डाल देता था। कुछ दशक पहले ऐसी अश्लील किताबों को लुगदी साहित्य कहते थे। उन्हें छापने, बांटने और पढ़ने के लिए लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन अब गूगल और एपल में उपलब्ध लाखों एप्स व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पोर्नोग्राफी की महामारी को एक सेकंड में अरबों लोगों तक पंहुचाने की जुगत बन गई। भारत में 76 करोड़ स्मार्टफोन, 62 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन और 21 करोड़ घरों में टीवी हैं। लॉकडाउन के दौरान मोबाइल व कंप्यूटर से ही पढ़ाई और अधिकांश कारोबार हो रहे हैं। एनसीपीसीआर की नई रिपोर्ट के अनुसार 10 साल के 37.8% बच्चे फेसबुक की गिरफ्त में हैं। जबकि 59.2% बच्चे चैटिंग के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में पोर्नोग्राफी की घुसपैठ पेगासस के हथियार से भी ज्यादा खतरनाक है। पोर्नोग्राफी की 40 अरब डालर की मंडी का बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शिकार हो रहे हैं। लेकिन डिजिटल कंपनियां और सरकार पोर्नोग्राफी का वायरस रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहीं। कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी की कई वेबसाइट्स रोकने के लिए सख्त आदेश दिया था। जब तक आदेश का पालन हुआ, तब तक रक्तबीज की तरह पोर्नोग्राफी का वायरस पूरे भारत में पसर गया।
निर्भया रेप जैसे अनेक मामलों में जजों के आयोग की रिपोर्ट से जाहिर है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए नशे और पोर्नोग्राफी की लत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। प्रिंटेड पर्चे, किताब, अखबार, मैगज़ीन, फिल्म व टीवी के समय में नग्नता रोकने के लिए बनाए गए क़ानून और सेंसर बोर्ड अब पोर्नोग्राफी के डिजिटल दानव के आगे बौने दिखते हैं। इंटरनेट और डिजिटल की तिलिस्मी दुनिया के सामने सरकारी अफसर व मंत्री भी आंखें मिचमिचा रहे हैं। इन उलझनों का फायदा उठाकार राज कुंद्रा जैसे कारोबारी पोर्नोग्राफी के गंदे धंधे से दिन दूनी, रात चौगुनी कमाई की जुगत भिड़ाने लगे। पोर्नोग्राफी की लॉबी बचाव में कह रही है कि नग्नता देखना या दिखाना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। अश्लीलता और नग्नता को कलात्मकता का आवरण देकर कानूनी दायरे में लाने के यत्न हो सकते हैं। लेकिन पोर्नोग्राफी तो हैवानियत है, जिसे नीति व क़ानून दोनों नजरिए से सही नहीं ठहरा सकते। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की आज़ादी के कई अपवाद हैं। इनके तहत पब्लिक ऑर्डर, शिष्टता, नैतिकता के खिलाफ कार्यों के साथ अन्य अपराधों को बढ़ाने वाले कार्य शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वेंकटचलैया ने सन 1995 में खोडे डिस्टलरीज केस में अहम् फैसला दिया था। उसके अनुसार पोर्नोग्राफी जैसे आपराधिक व्यापार को करना, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता।
अंग्रेजों के समय से पनपी गुलामी की मानसिकता का भारत के कानून की दुनिया में दबदबा बरकरार है। परंपरागत समाज की छोटी-छोटी बातें गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। जबकि विदेशी बाजार और उद्यमियों के लिए अपराध की खुली छूट है। इसीलिये पोर्नोग्राफी जैसे अवैध कामों के लिए, विदेशों में कंपनी बनाने के साथ विदेशी नागरिकता हासिल करने का भारत में चलन बढ़ गया है। विदेशी कंपनियों और एप्स की आड़ में कुंद्रा का बचाव करते हुए कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अश्लीलता व पोर्नोग्राफी के खरबों वीडियो उपलब्ध हैं।बचाव पक्ष के अनुसार वयस्कों के लिए इरॉटिक यानी उत्तेजक फ़िल्में बनाना गैर कानूनी नहीं है, तो फिर कुंद्रा के खिलाफ मामला चलाने का क्या तुक? पोर्नोग्राफी की मंडी में कई तरीके की गैरकानूनी गतिविधियां होती हैं। पहला बच्चों और महिलाओं को गलत तरीके से या ब्लैकमेल करके पोर्नोग्राफी के धंधे में ढकेलना। दूसरा पोर्नोग्राफी की पिक्चरों का निर्माण। तीसरा पोर्नोग्राफी की गैरकानूनी फिल्मों की मार्केटिंग व व्यापार। इस सभी की आपराधिकता के बारे में आईपीसी, आईटी एक्ट और पाक्सो क़ानून में कई प्रावधान हैं। पोर्नोग्राफी जैसे गैरकानूनी धंधों से हुई नाजायज आमदनी के खिलाफ भी क़ानून हैं। लेकिन उलझन भरे क़ानून और लचर न्यायिक व्यवस्था की वजह से पोर्नोग्राफी का वीभत्स नाला बेरोकटोक पूरे समाज और देश को प्रदूषित कर रहा है। दूसरी तरफ कानून के पहरेदार और अदालतें अपसंस्कृति के परंपरागत झरोखों को ही बंद करने में व्यस्त हैं।
Date:29-07-21
हर सरकार जातिवार जनगणना का प्रस्ताव क्यों ठुकरा देती है?
योगेन्द्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )
अगर सरकार संसद के इस सत्र में फैसला नहीं बदलती तो देश की सामाजिक न्याय नीति और दस साल के लिए अधर में लटक जाएगी। एक तरफ मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के चेहरे शामिल करने के बैनर लगेंगे, दूसरी तरफ उसी के हितों पर फिर कुठाराघात होगा।
पिछले तीन दशक से देश में एक पाखंड चल रहा है। सन 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था। दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट में इस नीति पर मुहर लगा दी थी। पिछले तीन दशक से केंद्र सरकार की नौकरियों में और 15 साल से केंद्रीय यूनिवर्सिटी और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण लागू है। लेकिन आज भी हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि देश में आखिर ओबीसी जातियों की संख्या कितनी है? बाकी जातियों और वर्गों की तुलना में पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति कैसी है? ओबीसी के भीतर आरक्षण का ज्यादा लाभ किन जातियों को मिला है और किन्हें बिल्कुल नहीं?
यह काम मुश्किल नहीं है अगर इसे जनगणना में शामिल कर लिया जाए। हर दस वर्ष में जनगणना होती है। कायदे से यह 2021 की फरवरी में होनी थी लेकिन कोरोना के चलते 2022 से पहले नहीं हो पाएगी। जनगणना में हर घर और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सिर्फ गिनती ही नहीं होती, उनके बारे में तमाम सूचना भी इकट्ठी की जाती है। हर व्यक्ति की उम्र, शिक्षा, व्यवसाय दर्ज की जाती है, हर परिवार की भाषा, धर्म और संपत्ति भी नोट की जाती है।
सेंसस में हर परिवार की जाति अलग से नोट नहीं की जाती, लेकिन जाति वर्ग पूछते हैं। यानी जाति पूछकर उसे अनुसूचित जाति, जनजाति या सामान्य कॉलम में दर्ज करते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति परिवार में उनकी जाति का नाम भी दर्ज करते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग में जाति का नाम नहीं लिखते। सरकार को पिछड़ी जातियों या ओबीसी के बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए बस जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ‘सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग’ नामक कॉलम जोड़ देना है। इससे जनगणना के आंकड़े आने पर न केवल ओबीसी की जनसंख्या और उसकी शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति मालूम हो जाएगी, बल्कि हर पिछड़ी जाति की स्थिति के आंकड़े भी मिल जाएंगे।
पिछले 30 साल में बार-बार इसकी मांग हो चुकी है। 2001 के सेंसस से पहले उस समय के सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल ने भी इसकी सिफारिश की थी। आरक्षण के मामलों पर सुनवाई कर रहे जजों ने ऐसे आंकड़ों की जरूरत रेखांकित की है। 2011 के सेंसस से पहले तो लोकसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ओबीसी समेत हर जाति की जातिवार जनगणना का समर्थन किया था। 2018 में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक घोषणा की थी कि 2021 के सेंसस में ओबीसी की गिनती होगी। अनेक राज्य सरकारें इसका प्रस्ताव भेज चुकी हैं। संसद की सामाजिक न्याय समिति संस्तुति कर चुकी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र को इसकी सिफारिश भेजी है।
लेकिन सत्ता के कान पर जूं नहीं रेंगती। हर बार सेंसस से पहले हर सरकार प्रस्ताव ठुकरा देती है। वाजपेई सरकार ने सेंसस रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को ठुकराया, मनमोहन सिंह सरकार ने तो संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव टरका दिया और इस सरकार ने खुद अपनी घोषणा पर यू-टर्न ले लिया। पिछले सप्ताह सरकार ने संसद में उत्तर देते हुए फिर स्पष्ट किया की आने वाली सेंसस में ओबीसी की या सामान्य जातिवार जनगणना नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? जिस वर्ग को संविधान और कानून में मान्यता मिल चुकी है, जिस पर आरक्षण की नीति जारी है, उसकी गिनती क्यों नहीं होती? जातीय आरक्षण के विरुद्ध तर्क देने वाले भी इन आंकड़ों की मांग क्यों नहीं करते? कौन डरता है जातीय पिछड़ेपन के आंकड़ों के सार्वजनिक होने से? ये साधारण सवाल नहीं हैं। इनके पीछे भारत की सर्वोच्च सत्ता का राज छिपा है, उस सामाजिक सत्ता का जो सरकार और संसद से ऊपर है। वो जातीय सत्ता जो हजारों साल से चली आ रही है।
Date:29-07-21
खतरे की घंटी सुने अमेरिका
संपादकीय
भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चिंता जताते हुए वहां साझा रणनीति की जो जरूरत जताई, उसकी पूर्ति कैसे होगी, यह भी उन्हें बताना चाहिए। अमेरिका को यह आभास होना चाहिए कि उसने अफगानिस्तान को एक तरह से अधर में छोड़ दिया है। जो मुट्ठी भर अमेरिकी सैनिक वहां बचे हैं, वे भी अगले माह के अंत तक लौट जाएंगे। अमेरिकी सेनाओं के इस तरह अफगानिस्तान छोड़ने से ही वहां हालात खराब होते जा रहे हैं और तालिबान बर्बरता के साथ मनमानी करने में लगा हुआ है। अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान को अधर में छोड़ा, वैसे ही वह इराक से भी अपनी सेनाएं बुलाने जा रहा है। उसने यही काम वियतनाम में भी किया था और कोरिया में भी। अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद का खात्मा करने के इरादे से आया था, लेकिन आज वह उसे एक तरह से उन तालिबान के हवाले करने जा रहा है, जो न केवल खुद आतंकियों जैसी हरकतें कर रहे हैं, बल्कि अलकायदा और ऐसे ही अन्य आतंकी संगठनों को संरक्षण भी दे रहे हैं। यदि अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा होता है तो इसके लिए अमेरिका ही जवाबदेह होगा। भले ही अमेरिका यह कह रहा हो कि वह तालिबान पर हवाई हमले जारी रखेगा, लेकिन ये हमले तब कामयाब होंगे, जब अमेरिकी सैनिकों और उसके खुफिया तंत्र की अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूदगी हो।
अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि यदि तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हो जाते हैं तो वहां ऐसी विदेशी ताकतों का वर्चस्व कायम हो सकता है, जो इस पूरे क्षेत्र को त्रस्त कर सकती हैं। इसका संकेत तालिबान नेताओं के चीन दौरे से मिलता है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि चीन अफगानिस्तान में उस रिक्तता को भरने की फिराक में है, जो अमेरिका के वहां से निकलने से उपजी है। चीन ने तालिबान नेताओं को जिस तरह अपने यहां बुलाया, उससे यह भी स्पष्ट है कि वह उनका भरोसा जीतने और उनका सहयोग-समर्थन करने की कोशिश में है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका होगी। यदि तालिबान के वर्चस्व वाला अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान का खुला मैदान बनता है तो यह भारत के साथ-साथ मध्य एशिया के देशों के लिए भी खतरे की घंटी होगी। अमेरिका को खतरे की इस घंटी को अभी से न केवल सुनना चाहिए, बल्कि ऐसे हरसंभव प्रयास भी करने चाहिए, जिससे अफगानिस्तान सभ्य समाज के लिए खतरा बने तालिबान की जकड़न में न फंसने पाए। यदि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज होते हैं तो इससे अमेरिका की साख को चोट पहुंचने के साथ उसकी विश्वसनीयता भी घटेगी।
Date:29-07-21
सरकार मुक्त होकर ही बेहतर होंगे पीएसयू
आर गोपालकृष्णन, (लेखक टाटा संस के निदेशक एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर के वाइस-चेयरमैन रह चुके हैं)
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नए नियमन घोषित किए ताकि प्रवर्तकों का प्रभाव कम किया जा सके और स्वतंत्र निदेशकों को सशक्त किया जा सके। कई प्रवर्तकों द्वारा संचालित कंपनियों के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं। परंतु उन मामलों का क्या जहां सरकार ही प्रवर्तक है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बोर्ड संचालन के लिए सेबी के नियमों से राहत मिलती है। कंपनी अधिनियम के प्रावधान लागू करने तथा सेबी की निगरानी के मामले में उन्हें विशेष व्यवहार क्यों मिलता है? यकीनन उन पर भी वही कारोबारी नियमन लागू होने चाहिए। पीएसयू प्रबंधन में व्याप्त दिक्कतों को लेकर होने वाले शोध का दस्तावेजीकरण भी किया गया है। नए और परिवर्तित कारोबारी संस्थान चाहे वे सरकारी हों या प्रवर्तकों अथवा पेशेवरों द्वारा संचालित, सभी देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं। देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति को लेकर राष्ट्रीय निवेश के लिए जरूरी संसाधन इनके माध्यम से ही जुटाए जाते हैं। बीते 74 वर्षों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में देश की अपर्याप्त प्रगति के पीछे की प्रमुख वजहों की बात करें तो नीतिगत विफलता भी एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से स्थायित्व वाले और ईमानदार कारोबारी संस्थान नहीं विकसित हो सके। निजी क्षेत्र की गड़बडिय़ों के बारे में लिखा जाता है। सरकारी उपक्रम भी मूल्यवान और जानकारीपरक बातें उपलब्ध कराते हैं। अब वक्त आ गया है कि सरकारी उपक्रमों के अस्वीकार्य प्रदर्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सरकारी उपक्रमों को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि उन्हें और सक्षम तरीके से चलाने की आवश्यकता है।
विगत 74 वर्षों में देश की प्रगति में सरकारी उपक्रमों की उल्लेेखनीय भूमिका रही है। कुछ उपक्रमों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि प्रतिफल की चाह रखने वाले, पूंजी की दृष्टि से कमजोर निजी उपक्रम शायद नहीं कर पाते। बहरहाल, कर चुकाने वाले नागरिक यह अपेक्षा करते हैं कि किसी न किसी स्तर पर सरकारी उपक्रम पूंजी पर प्रतिफल उत्पन्न करेंगे जो शायद बहुत आकर्षक नहीं हो लेकिन यह पूंजी की लागत से अधिक हो। सरकारी उपक्रम खराब प्रतिफल या अक्षमता का लाइसेंस नहीं हैं।
यह खेद की बात है कि सरकारी और अफसरशाही ढांचा इन सरकारी उपक्रमों का दुरुपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। अफसरशाह से कारोबारी बने आर सी भार्गव अपनी पुस्तक ‘द मारुति स्टोरी’ में लिखते हैं, ‘सरकारी उपक्रमों के प्रबंधक ऐसी कंपनियां तैयार नहीं कर सके जहां निरंतर उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके…क्योंकि इनका प्रबंधन नहीं बल्कि सरकार इनके वित्तीय, तकनीकी और वाणिज्यिक निर्णय लेती है…जबकि निजी क्षेत्र के उलट यहां प्रवर्तक, मंत्री और अधिकारी अपनी निजी पूंजी निवेश नहीं करते…ऐसे में राजनीतिक दलों के पास इस बात का पर्याप्त अवसर होता है कि वे इन पीएसयू को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें…बोर्ड भी प्रबंधन की गुणवत्ता में कोई खास फर्क नहीं पैदा कर पाते और इसलिए कॉर्पोरेट प्रशासन का एक अहम उपकरण भोथरा हो जाता है।’ पूर्व नागर विमानन सचिव एम के काव ने अपनी जीवनी में विमानन उद्योग के बारे में लिखा, ‘…बेनामी स्वामित्व…विमानों की अवांछित खरीद और अफसरशाहों और राजनेताओं के कुप्रबंधन की एक दिलचस्प कहानी…।’
इन लेखकों ने जिन बातों पर जोर दिया है, देश की जनता लंबे समय से इन बातों से अवगत रही है। इसके पीछे का कड़वा सच इस बात में निहित है कि विगत 74 वर्षों में हर तरह की सरकारों ने इन सरकारी उपक्रमों की निगरानी और नियंत्रण में खासी गैरजवाबदेही का परिचय दिया। एयर इंडिया के दुखद उदाहरण पर गौर कीजिए जिसे इस किस्से में हम लाक्षणिक रूप से एक महिला के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
मैं टाटा एयरलाइंस को सन 1932 में जन्मी एक प्यारी बच्ची के रूप में देखता हूं। इस बच्चे के जन्म के पहले के कुछ चरणों में कठिनाइयां भी हुईं। इस बच्ची को बहुत प्यार और स्नेह से पाला गया और यह एक खूबसूरत युवती के रूप में बड़ी हुई। सन 1953 में 21 वर्ष की उम्र में उस युवती को उसके परिवार से जबरन छीन लिया गया और उसे एक सरकारी दूल्हे की ब्याहता बना दिया गया। अब उसे उसके शादी के बाद के नाम से पुकारा जाने लगा- मिस एयर इंडिया। शुरुआत में उसके जैविक पिता अपनी युवा पुत्री से संबंध बरकरार रख सके लेकिन बाद में मिस एयर इंडिया के जीवन पर सरकारी दूल्हे का नियंत्रण हो गया। सन 1978 में जब वह 46 वर्ष की थी तो उसके जैविक परिवार के साथ उसका रिश्ता बहुत क्रूरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। जब यह रिश्ता क्रूरतापूर्वक तोड़ दिया गया तो उसके पिता जमशेदपुर में थे जिन्होंने कहा था, ‘मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा कि आप तब महसूस करते जब आपका सबसे प्यारा बच्चा आपसे छीन लिया जाता।’ उस समय जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था।
अब 2021 में मिस एयर इंडिया की उम्र 89 वर्ष हो चुकी है। अब अगर कोई एयर इंडिया को खरीद लेता है तो उसके पति यानी सरकार को बहुत खुशी होगी। खासतौर पर अगर उसे उसका मूल परिवार खरीदता है तो और भी अच्छा होगा। जैविक पिता शायद ऐसा करें और शायद न भी करें। इस आलेख में हम इस प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे।
यहां अहम सवाल यह है कि मिस एयर इंडिया की जिंदगी खराब करने में सरकारी परिवार में से कौन उत्तरदायी है? एयर इंडिया के पूर्व निदेशक जितेंद्र भार्गव अपनी पुस्तक ‘द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया’ में लिखते हैं, ‘क्या हम सरकार सरकार पर आरोप लगाते हैं…या बोर्ड को…या एक के बाद एक बने चेयरमैनों को…या उन नेताओं को जिन्होंने अवांछित मांगें कीं?’
यकीनन सरकारी कंपनियों में भी कुछ अच्छे अपवाद हैं, जिन्हें मजबूत और सक्षम नेताओं का नेतृत्व मिला। मसलन बीएचईएल में वी कृष्णमूर्ति और एनटीपीसी में डी वी कपूर। डी वी कपूर ने बताया कि कैसे एनटीपीसी ने जन शक्ति तैयार की। नई कंपनी का परिचालन शुरू करने के क्रम में भर्ती, प्रशिक्षण और प्रतिभाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। उनकी पुस्तक ‘द ब्लूम इन द डेजर्ट’ में एक संस्थान विकसित करने वाले की दास्तान पढ़ी जा सकती है।
ऐसे में निश्चित रूप से यह संभव है कि किफायती और सक्षम सरकारी उपक्रम तैयार किए जाएं और उनका संचालन किया जाए। ऐसा दुर्लभ मौकों पर ही क्यों होता है? ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों पर विदेशी निवेशकों की नजर रहती है: मसलन एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी और बीपीसीए आदि। ये कंपनियां शायद इसलिए सफल है क्योंकि इनका नेतृत्व अच्छा रहा, तंत्र मजबूत रहा अथवा शायद इन्हें एकाधिकार का लाभ मिला।
बीते कम से कम तीन दशक से भारत को बेहतर प्रबंधन वाले पीएसयू की प्रतीक्षा रही है। इसे हासिल करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र के गैरजवाबदेह प्रवर्तकों की तरह व्यवहार बंद करना चाहिए। सरकार उन पर खुद नए नियम थोप रही है। भारत को सरकारमुक्त और बोर्ड युक्त सरकारी उपक्रम चाहिए।
Date:29-07-21
नए संकट में समाज
अतुल कनक
हाल में एक जाने-माने व्यवसायी और हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री के पति को पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि यह व्यक्ति का अश्लील फिल्में बनाने का कारोबार कर रहा था और पूर्णबंदी के दौरान इसने सोशल मीडिया पर अश्लील फिल्मों को जारी कर करोड़ों रुपए कमाए। भारतीय दंड संहिता की धारा-292 के अनुसार अश्लील सामग्री की बिक्री और वितरण अवैध है। लेकिन यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि इंटरनेट पर ऐसी ढेर सारी सामग्री मौजूद है, जिस तक किसी भी स्मार्टफोन उपयोक्ता की पहुंच बड़ी आसान है। इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सस्ते इंटरनेट प्लान ने जहां उपभोक्ताओं को सूचनाओं के विस्तृत तंत्र तक पहुंचने में मदद की है, वहीं एक बड़ी आबादी को सस्ती और अश्लील सामग्री की लत भी लगा दी। उच्छृंखल मानसिकता वाले लोगों ने सस्ते मोबाइल डेटा का उपयोग यौन कुंठाएं पैदा करने वाले वीडियो और फिल्में देखने में खुल कर किया। इस प्रवृत्ति ने उन लोगों की चांदी कर दी, जो लोगों की इस विकृत मानसिकता का लाभ अपना आर्थिक उल्लू सीधा करने में करते रहे हैं।
भारतीय परंपराओं में व्यक्ति के जीवन में यौन भावनाओं के अस्तित्व के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। काम को धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ एक पुरुषार्थ का दर्जा दिया गया है। लेकिन पुरुषार्थ कोई उच्छृंखल क्रीड़ा नहीं होती, अपितु एक मर्यादा के साथ संपन्न किया गया सामाजिक दायित्व होता है। सामान्य तौर पर प्राचीन भारतीय समाज मनुष्य की यौन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के प्रति बहुत उदार था और समाज में इस अभिव्यक्ति को भी बहुत सर्जनात्मक तरीके से व्यक्त करने की परंपरा रही है। वात्स्यायन द्वारा रचा गया ग्रंथ कामसूत्र और कोणार्क, खजुराहो जैसे मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बने युगल अंकन इस बात का प्रमाण हैं। लेकिन भारतीय जीवन दर्शन का आग्रह यही था कि यह अभिव्यक्ति भी इस तरह से हो कि जीवन में कुंठा की बजाय सौंदर्यबोध जगाए। इस संबंध में एक रोचक मान्यता का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ मंदिरों को ‘भंडदेवरा’ कहा जाता है। भंड शब्द की उत्पत्ति लोकभाषा के बंड शब्द से हुई है जिसे शरारती व्यक्ति के लिए विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। संभवत: मंदिरों का यह नाम उनकी बाहरी दीवारों पर विविध क्रीड़ारत स्त्री-पुरुषों की प्रतिमाओं के प्रचुर उत्कीर्णन के कारण पड़ा। बारां जिले के रामगढ़ कस्बे में एक उल्कामुखी पर्वत पर स्थित भंडदेवरा इस तरह के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित है। मान्यता है कि पति-पत्नी के अलावा अन्य रिश्तों में आबद्ध स्त्री-पुरुष यदि भंडदेवरा परिसर में एक साथ प्रवेश करेंगे तो अंधे हो जाएंगे। लोक आज भी इस मान्यता को एक दैवीय निर्देश समझ कर निभाता है। वस्तुत: यह मान्यता इस संभावना की ओर इंगित करती है कि यदि पति-पत्नी के अलावा अन्य स्त्री-पुरुष एक साथ इस मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो कामांध हो सकते हैं या फिर शरमा कर आंखें बंद कर सकते हैं। लोक जीवन की मर्यादाओं को अपने ही अंदाज में सुरक्षित रखने की कोशिश करता है।
दुर्भाग्य से अश्लील फिल्मों के संदर्भ में इस तरह की सुरक्षा सरकारें भी सुनिश्चित नहीं कर सकीं। ऐसे प्रकरण भी सामने आए हैं जब किसी बलात्कार के बाद अपराधियों ने कबूला कि उन्होंने अपराध की साजिश अपने फोन पर अश्लील फिल्म देखने के बाद रची। अस्सी के दशक की बात है। उन दिनों तो इंटरनेट तक बहुत कम लोगों की पहुंच हो पाई थी। लेकिन वीडियो कैसेट के माध्यम से अश्लील फिल्मों का धंधा पैर पसारने लगा था। राजस्थान के आदिवासी बहुत बांसवाड़ा जिले में एक छोटा-सा होटल वाला लोगों से पैसे लेकर एक कमरे में अश्लील फिल्में दिखाने का धंधा करता था। उसके ग्राहकों में ज्यादातर मजहूर और आदिवासी हुआ करते थे। मामला तब खुला जब एक दिन कुछ महिलाओं ने उस दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना था कि उनके पति न केवल अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अश्लील फिल्में देखने में खत्म कर देते हैं, बल्कि घर लौटने पर अपनी पत्नियों से अपेक्षा करते हैं कि वे वैसे ही सब करें जैसी फिल्म में कथित नायिका ने की थी। वैसा नहीं करने पर पुरुष मारपीट करते थे। यह वही दौर था जब जम्मू- कश्मीर की एक सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता का अश्लील वीडियो सामने आने की खबर मीडिया में सुर्खियों में रही थी। जब वीडियो कैसेट को वीडियो प्लेयर पर देखा जाता था, तब तो फिर भी अश्लीलता के नाखून किसी बंद कमरे या कैबिन तक सीमित रहा करते थे, लेकिन स्मार्टफोन ने तो अश्लीलता को मानो हर कहीं विचरने का लाइसेंस दे दिया है। देश के कुछ विधानसदनों में तो माननीय विधायक तक सत्र के दौरान अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अश्लील फिल्में देखते हुए पाए गए। मीडिया भी उनकी चर्चा भी खूब हुई। लेकिन ऐसी हरकतें करने वाले माननीयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, यह खबर कभी पढ़ने में नहीं मिली। जबकि लोकतंत्र में ऐसे नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई आम आदमी को भी कुछ संदेश दे सकती थी।
यौनेच्छाओं को उद्वेलित करने का कारोबार आदिम है, क्योंकि यह सभ्य समाज में भी आदिम अमयार्दाओं को पोषित करता है। दुनिया भर में इन दिनों अश्लील फिल्मों का कारोबार फल-फूल रहा है। अनेक देशों में अश्लील सामग्री का निर्माण और वितरण प्रतिबंधित है। लेकिन इंटरनेट पर ऐसी लाखों साइटें हैं जो किसी न किसी रूप में उपभोक्ता तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचा ही देती हैं। पश्चिमी जीवन की उन्मुक्तता ने तो अश्लीलता को एक बड़े बाजार में तब्दील कर दिया है। सन 2003 में यह अनुमान लगाया गया था कि उस साल दुनिया में कामुकता बढ़ाने वाली सामग्री की बिक्री तीस लाख डालर तक पहुंच जाएगी और उसी साल विजनगेन नामक एक पत्रिका का कहना था कि तीन साल में ही अमेरिका में अश्लील फिल्मों का व्यापार सात करोड़ डॉलर के आंकड़े को छू लेगा। यह पंद्रह साल पुरानी बात है। तब से अब तक दुनिया की नदियों में होकर बहुत-सा पानी समुद्र में पहुंच गया है। फ्री मोबाइल डेटा और इंटरनेट ने हर आदमी के लिए अश्लील साइटों तक पहुंचना सबसे आसान कर दिया है। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर भारत सरकार ने आठ सौ से अधिक अश्लील साइटों को प्रतिबंधित किया है, लेकिन इंटरनेट पर तो उनकी संख्या लाखों में हैं। ये साइटें कई तरह से लोगों के जीवन को बर्बाद करती हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अमेरिका में बलात्कार के दोषी पाए गए तिरपन फीसदी लोगों ने इंटरनेट पर पहले अश्लील फिल्में देखी थी। अश्लील सामग्री ने बच्चों के प्रति अपराध बढ़ाए हैं।
जिन लोगों की खासी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिन्हें दुनिया उनकी सकारात्मक या सर्जनात्मक उपलब्धियों के लिए जानती है, वे भी धनार्जन के लालच में नीली फिल्मों के काले कारोबार से जुड़े दिखें तो संवेदनशील लोग चौंकते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि धन का लालच व्यक्ति को कई बार अविवेकी बना देता है। पिछले दिनों मुंबई में पकड़े गए नामचीन व्यापारी के अश्लील फिल्मों के निर्माण के प्रकरण में जांच एजेंसियां और कानून तो अपना-अपना काम करेंगे ही, लेकिन यह चुनौती तो समाज को ही स्वीकार करनी होगी कि वह ऐसी सामग्री के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करे। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अश्लील फिल्में न केवल मनुष्य का पारिवारिक जीवन तहस-नहस कर देती हैं, बल्कि उसे ऐसे मनोरोगों का भी शिकार बना देती हैं कि जीवन आनंद की अनुभूति से कोसों दूर हो जाता है।
Date:29-07-21
यह चिंताजनक हिंसा
संपादकीय
पूर्वोत्तर के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसा असाधारण और अत्यंत गंभीर है। इस हिंसा में असम के पांच पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। वास्तविकता यह है कि इन दो पड़ोसी राज्यों के बीच खूनी संघर्ष लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद और उससे पैदा हुए टकराव की परिणति है। हिंसा की तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि किसी एक संप्रभु देश के 2 प्रांत नहीं‚ बल्कि दो दुश्मन राष्ट्रों के बीच हिंसा हो रही है। हिंसा की प्रकृति को संवैधानिक और संस्थागत गतिरोध के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। हिंसक झड़प के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा के बीच ट्विटर युद्ध शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता के बाद दोनों शांत हुए। पूर्वोत्तर में सीमा विवाद की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों को सीमा विवाद का तनाव ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से विरासत के रूप में मिला है। आजाद भारत में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सीमाओं से संबंधित गलतियों को दुरु स्त करने का अवसर था‚ लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मिजोरम 1972 में संघ शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले यह असम का हिस्सा था। असम का नगालैंड़‚ मेघालय और अरु णाचल के साथ भी सीमा विवाद है। अतीत में भी पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा विवाद को लेकर टकराव होते रहे हैं। विवादों को सुलझाने के लिए प्रयास भी किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। असम–मिजोरम के बीच हिंसक झड़प आंखें खोलने वाली है। यह घटना बताती है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच सीमा विवाद कितना गंभीर हो सकता है। असम और मिजोरम दोनों ने लंबे समय तक अशांति और उथल–पुथल का सामना किया है। अब वहां आर्थिक पुननिर्माण का दौर शुरू हुआ है। सुरक्षा की द्रष्टि से पूर्वोत्तर बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इसलिए पूर्वोत्तर के राज्यों के नेताओं को शांतिपूर्ण ढंग से सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों के बीच सीमा विवाद आपसी सहयोग से सुलझाए जाते हैं। केंद्र राज्यों के आंतरिक मामलों में केवल मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है ।
Date:29-07-21
भीख की मजबूरी
संपादकीय
भीख मांगने वालों के प्रति जिस श्रेष्ठ संवदेना का प्रदर्शन देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है, वह न केवल स्वागत-योग्य है, बल्कि अनुकरणीय भी है। अदालत ने दोटूक कह दिया कि वह सड़कों से भिखारियों को हटाने के मुद्दे पर एलीट या संभ्रांत वर्ग का नजरिया नहीं अपनाएगी, क्योंकि भीख मांगना एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की बेंच ने कहा कि वह सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से भिखारियों को हटाने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि शिक्षा और रोजगार की कमी के चलते बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लोग आमतौर पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। अदालत का इशारा साफ था कि भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं होगा और इससे भीख मांगने की समस्या का समाधान नहीं होगा। याचिकाकर्ता को शायद उम्मीद थी कि सर्वोच्च अदालत सड़कों-चौराहों पर लोगों को भीख मांगने से रोकने के लिए कोई आदेश या निर्देश देगी। अदालत ने समस्या की व्याख्या जिस संवेदना के साथ की है, वह गरीबी हटाने की दिशा में आगे के फैसलों के लिए बहुत गौरतलब है। अदालत ने पूछा कि आखिर लोग भीख क्यों मांगते हैं? गरीबी के कारण ही यह स्थिति बनती है।
यह सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि सड़कों पर कोई भिखारी न दिखे, लेकिन सड़कों से भिखारियों को हटाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? क्या जो लाचार हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं, क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील चिन्मय शर्मा से यह भी कहा कि कोई भीख नहीं मांगना चाहता। मतलब, सरकार को भीख मांगने की समस्या से अलग ढंग से निपटना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार असंख्य भारतीयों तक नहीं पहुंच पा रही है। मुख्यधारा से छिटके हुए वंचित लोग भीख मांगने को विवश हैं। ऐसे लोगों तक जल्दी से जल्दी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। जहां तक चौराहों पर भीख की समस्या है, तो स्थानीय प्रशासन इस मामले में कदम उठा सकता है। सड़क पर भीख मांगने वालों को सचेत किया जा सकता है कि वे किसी सुरक्षित जगह पर ही भीख मांगने जैसा कृत्य करें। भीख मांगना अगर सामाजिक समस्या है, तो समाज को भी अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। समाज के आर्थिक रूप से संपन्न और सक्षम लोगों को स्थानीय स्तर पर सरकार के साथ मिलकर भीख जैसी मजबूरी का अंत करना चाहिए।
बहरहाल, सर्वोच्च अदालत ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भिखारियों और बेघर लोगों के पुनर्वास और टीकाकरण का आग्रह करने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके उचित ही जवाब मांगा है। याचिका की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसमें महामारी के बीच भिखारियों और बेघर लोगों के पुनर्वास, उनके टीकाकरण, आश्रय व भोजन उपलब्ध कराने का प्रशंसनीय आग्रह किया गया है। वाकई भीख मांगने वाले और बेघर लोग भी कोविड-19 के संबंध में अन्य लोगों की तरह चिकित्सा सुविधाओं के हकदार हैं। केंद्र सरकार के साथ तमाम राज्य सरकारों को स्वास्थ्य और रोजगार का दायरा बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बेघर, निर्धन हैं, उन तक मानवीयता का एहसास पुरजोर पहुंचे।
Date:29-07-21
दुनिया बदल सकती है यह दोस्ती
शशांक, ( पूर्व विदेश सचिव )
जनवरी, 2021 में जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यह तीसरा मौका था, जब अमेरिकी सरकार का कोई वरिष्ठ नेता भारत आया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल देर शाम नई दिल्ली से कुवैत की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनसे पहले रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जलवायु परिवर्तन मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी की भारत यात्रा यह संकेत दे चुकी है कि बाइडन सरकार नई दिल्ली को कितनी अहमियत दे रही है।
ब्लिंकन का यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय रिश्तों की दशा-दिशा तय करने वाला माना जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कहीं अधिक मजबूती से मिलकर काम करने की सहमति बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान बातचीत का केंद्र रहा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से वहां से निकला है, उससे भारत भी चिंतित है। रात के अंधेरे में अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ा और हवाई जहाज से वे अपने देश के लिए रवाना हुए। भले ही अमेरिका ने अफगान हुकूमत को इसके बारे में स्पष्ट कर दिया था, लेकिन छिपते-छिपाते अमेरिकी फौज की रवानगी कई एशियाई देशों को वियतनाम युद्ध की याद दिला गई। सन 1975 में साइगॉन (हो ची मिन्ह शहर) से अमेरिकी फौज अपने दामन पर हार का दाग लेकर इसी तरह लौटी थी। अफगानिस्तान से उसकी घर वापसी को भी कई देश इसी रूप में देख रहे हैं।
भारत के साथ दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे के निर्माण और व्यापार परियोजनाओं में उसने तकरीबन तीन अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने वहां के सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। चूंकि वहां अब तक कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं हो सका है और तालिबान अपने प्रभाव क्षेत्र के लगातार बढ़ने का दावा कर रहा है, इसलिए नई दिल्ली इन विकास-कार्यों के भविष्य को लेकर चिंतित है। एक तर्क यह दिया जा सकता है कि तालिबान शायद इन परियोजनाओं को नुकसान न पहुंचाए, मगर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के बारे में दुष्प्रचार कर रहा है और अमेरिकी फौज की वापसी को भारत की हार के रूप में दुष्प्रचारित कर रहा है, उससे खतरा यह है कि कहीं पाकिस्तानपरस्त आतंकवादी तालिबान की आड़ में इन विकास-कार्यों के लिए खतरा न बन जाएं। नई दिल्ली वाशिंगटन से यह भरोसा चाहता है कि वह अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देने के बजाय एक ठोस रणनीति के तहत उसकी मदद करता रहे।
भारत और अमेरिका के रिश्ते में ‘क्वाड’ भी काफी अहमियत रखता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना यह संगठन अभी भले ही वैधानिक जामा नहीं पहन सका है, लेकिन इसने चीन के साथ तनाव बढ़ने पर अपनी सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को तेजी से मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। मार्च, 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसकी एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के शासनाध्यक्ष क्रमश: स्कॉट मॉरिसन, नरेंद्र मोदी और योशीहिदे सुगा ने ऑनलाइन शिरकत की थी। उस बैठक में उन्होंने कोविड-19 टीके को लेकर एक कार्य-समूह का गठन किया था और तय किया था कि जापान की आर्थिक मदद व ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक सहायता से भारत हिंद प्रशांत के देशों के लिए अमेरिकी वैक्सीन की एक अरब खुराक बनाएगा। जॉनसन ऐंड जॉनसन में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से टीका-निर्माण में देरी का आशंका पैदा हो गई है, लिहाजा नई परिस्थिति में इस निर्णय को किस कदर साकार किया जाएगा, इस पर भी ब्लिंटन से चर्चा हुई होगी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामले और हिंद प्रशांत के देशों में भारत के शामिल होने के कारण नई दिल्ली वैक्सीन-निर्माण को लेकर ज्यादा सक्रियता दिखा रही है। भारत हरसंभव उत्पादन करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे इसके लिए कच्चे माल की जरूरत है, जो अमेरिका ही मुहैया करा सकता है।
वैसे, क्वाड से अमेरिका के हित भी खासा जुड़े हुए हैं। दो महासागरों को समेटने वाला हिंद प्रशांत क्षेत्र अमेरिका के समुद्री हितों को बखूबी पूरा करता है। 2019 में इन महासागरों से 19 खरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी व्यापार गुजरा। संयुक्त राष्ट्र की मानें, तो इस साल दुनिया के कुल निर्यात के 42 फीसदी और आयात के 38 फीसदी उत्पाद यहां से गुजर सकते हैं। स्वाभाविक है, इस कारोबार का एक बड़ा खिलाड़ी अमेरिका होगा।
ब्लिंकन के इस दौरे में हथियारों की खरीद का मसला भी उठा होगा और भारत में कथित मानवाधिकार हनन का भी। मगर ये ऐसे मसले हैं, जो हरेक बातचीत का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन इन पर काई खास गंभीरता नहीं दिखाई जाती। अलबत्ता, अमेरिका में भारतवंशियों को होने वाली दिक्कतें अब आपसी बातचीत का मुख्य मसला बनती जा रही हैं। अमेरिका की वीजा नीति पर भारत सवाल उठाता ही रहता है, अब अनिवासी भारतीयों पर होने वाले नस्लीय हमले भी चिंता की वजह बन गए हैं। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ किसी तरह की शारीरिक या भावनात्मक हिंसा नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि बाइडन प्रशासन भी इस दिशा में संजीदा है और अनिवासी भारतीयों ही नहीं, तमाम प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह रहा है।
कुल मिलाकर, ब्लिंकन की यह यात्रा कई मायनों में उल्लेखनीय साबित हुई है। विदेश मंत्री बनने के बाद वह पहली बार भारत आए थे और यहां उन्होंने बाइडन प्रशासन का यह मंत्र दोहराया कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अच्छी बात है कि भारत सरकार की तरफ से भी उन्हें सकारात्मक जवाब मिला है। दोनों देशों की यह जुगलबंदी आने वाले दिनों में वैश्विक व्यवस्था को कई रूपों में प्रभावित कर सकती है।