29-03-2017 (Important News Clippings)
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Positive Legislation
Mental Healthcare Bill provides template for sensitive, choice-based approach to treatment
In a welcome move, Parliament has passed the Mental Healthcare Bill, 2016, providing for mental healthcare services and decriminalising attempts at suicide. The legislation takes a modern, sensitive approach to mental health issues and comes on the heels of Prime Minister Narendra Modi’s latest Mann ki Baat address where he highlighted the issue of depression and the need to openly talk about it. It’s a fact that mental health issues continue to be misunderstood in this country. Those suffering rarely get access to counselling and modern medical treatment as their families try to hide their condition out of a sense of shame.
This approach not only harms patients but also leaves them vulnerable to exploitation. Given this scenario, the Mental Healthcare Bill seeks to empower patients by protecting their legal rights and facilitating access to treatment. For example, the bill provides for protection and restoration of property rights of mentally ill persons and prohibits sterilisation at any stage of treatment. It also allows a mentally ill person to make an advance directive explaining how he or she wants to be treated for the requisite illness.
The other laudable aspect of the new legislation is that it sheds the nanny state approach that is the hallmark of our mostly outmoded laws shaped by the colonial era. In fact, archaic laws remaining on statute books is a huge problem for governance as they clog up the criminal justice system and create scope for misuse. Hence, it’s certainly positive that that the Mental Healthcare Bill declares that any person who attempts to commit suicide shall be presumed to be under severe stress and not be tried or punished under the penal code. Prosecuting a person for trying to commit suicide – akin to punishing a victim twice over – is, or was till recently, one of the ridiculous manifestations of Indian law.In this respect, the praiseworthy provisions of the Mental Healthcare Bill should be a springboard to secure an individual full rights over his or her life. Legal sanctity should be conferred on living wills, where a person details future medical treatment in circumstances where he is unable to provide informed consent. Equally important is recognising the right to passive euthanasia where terminally ill patients can refuse painfully invasive treatments and opt for palliative care. It’s time medical care started to respect patients’ choice.
Money Bill as ruse to avoid debate
This practice abuses democracy
The government’s move to tag substantive amendments, many of the 40 relating to diverse aspects of regulation and representation, on to the Finance Bill is an unwelcome blow to the heart of Indian democracy. By incorporating these amendments, which include subjects as diverse as the mandatory necessity of Aadhaar numbers for income-tax returns, removing transparency in political donations and government meddling in the process of appointing appellate tribunals, the Bill seeks to bypass broader parliamentary scrutiny and debate. The government’s claim that these diverse amendments can be lumped together as a Money Bill, outside the scrutiny of the Rajya Sabha, where the BJP is in a minority, holds no water. Most of the 40 amendments proposed have nothing to do with Article 110(1) of the Constitution, defining a Money Bill: related to changes in taxation, spending of taxpayer money, changes in Central or state accounting, etc. Many of these amendments are ridiculous. The merging of tribunals is devoid of rationale.
Thus, the airports regulator is sought to be subsumed under the telecommunications arbitrator. Where is the logic here? Or for that matter, when the national highways jurisdiction is swallowed up by the airports appellate tribunal? Can company law jurisdiction take over from an anti-monopoly board? And can only be justified by the government’s desire to curb the autonomy of appellate tribunals? Removing the method of appointment of regulatory bodies from their relevant statutes to rules to be formed by the government at will smacks of a desire to fill these bodies with people who might well be trained as ventriloquist dummies.
The aam taxpayer has reasons to worry — tax officials have been given a freer hand to harass them. Removing the cap of 7.5% of the average profits of the past three years for political contributions, in combination with the wholly opaque electoral bonds, makes it possible to set up companies for the sole purpose of channelling anonymous funds to favoured political parties. All these merit separate laws of their own.
Date:29-03-17
Battery storage for renewable power
A burst of entrepreneurial energy down under promises to transform the fortunes of renewable power. Path-breaking entrepreneur Elon (Tesla) Musk is reportedly setting up a 100-MW hour power battery storage capacity in South Australia, in 100 days flat. It would be the world’s largest utility-scale power storage — at an attractive cost — and slated to greatly boost renewable energy.
Also notable is the fact that Musk is leveraging scale economies to drive down the costs of electric power storage. The ballpark figure stated is $250 per kWh as capital expenditure, and about $0.3/kWh as operational-ex. Reports says that the Australia facility would use conventional lithium-ion batteries, for which Tesla is joining hands with Panasonic. But costs should fall much further. There’s a paradigm shift in the offing in battery storage technology. Vanadium-flow batteries promise to quite dramatically reduce the op-ex for electric storage to only about $0.05/kWh, which would amount to grid-parity tariffs here, in rupees. Note that the sheer intermittency of renewable energy, solar or wind power, makes battery storage crucial, with op-ex currently put at upwards of 30 cents/kWh. But this essentially ends up tripling the effective cost of renewable power generation, not counting evacuation costs.The V-flow batteries are fully containerised, nonflammable and reusable systems which discharge 100% of the stored energy. They also do not degrade for more than 20 years and seem eminently scalable. But currently the only V-flow battery is in Washington state in the US, of 8 MWh capacity built using a proprietary molecule as electrolyte. Proactive policies and multilateral initiatives can well rev up storage capacity. There is other exciting research in battery technology, too.
खेती के संकट का कारण गलत कर्ज नीति
गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के निकट सानंद में नैनो प्लांट लगाने के लिए 558.58 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। उसने माना कि इतना बड़ा लोन मात्र 0.1 फीसदी ब्याज पर दिया गया, जो 20 वर्षों में लौटाना है। दूसरे शब्दों में इतना बड़ा कर्ज लगभग ब्याजमुक्त ही कहा जाएगा और चूंकि यह 20 वर्षों में चुकाना है, तो यह ब्याज मुक्त दीर्घावधि लोन ही है। एक और मामला लीजिए। खबरों के मुताबिक स्टील उत्पादक लक्ष्मी नारायण मित्तल को पंजाब सरकार ने बठिंडा रिफाइनरी में निवेश के लिए 1,200 करोड़ रुपए का लोन दिया। उन्हें भी 0.1 फीसदी की ब्याज दर पर ऋण दिया गया।दूसरी तरफ, गांव में निर्धनतम महिला बकरी खरीदना चाहती है, जिसकी कीमत 5,000 रुपए के करीब होगी। वह किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) जाती है, जो उसे 24 से 36 फीसदी अथवा और भी ऊंचे दर पर 5,000 का लोन देता है। यह मामूली-सा लोन हर सप्ताह चुकाना है। आप भी मानेंगे कि यदि इस गरीब महिला को बकरी पालने के लिए यह लोन 0.1 फीसदी की दर से टाटा की तरह 20 साल न सही, पांच साल के लिए ही दिया जाता तो साल के अंत में वह नैनो कार में घूमती नज़र आती। यह गरीब महिला भी आंत्रप्रेन्योर है और जीवन के उत्तरार्द्ध में वह बकरी पालकर गुजारा करना चाहती है। वह बकरी का दूध बेच सकती है। यदि इस प्रकार की उदार नीति के तहत बैंक गरीब उद्यमियों को सहारा दें सकें तो लाखों लोगों को आजीविका दी जा सकती है।
सही विचार नहीं
शिवसेना के सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने पिछले दिनों एक उड़ान के दौरान एयर इंडिया के ड्यूटी मैनेजर के साथ मारपीट की, जिसके बाद विमानन कंपनियों ने उनकी उड़ान पर रोक लगा दी। इस घटना के बाद नागरिक उड्डïयन मंत्रालय ऐसे लोगों की एक आधिकारिक सूची बनाने पर विचार कर रहा है जिनको उड़ान भरने से रोका जा सकता है। इसके अलावा वह ऐसे नियम भी तय करने पर विचार कर रहा है जिनके चलते कोई विमानन कंपनी किसी व्यक्ति को अपने साथ यात्रा करने से रोक सकती है। यह खराब सोच का परिचायक है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किए गए दुव्यर्वहार के खिलाफ निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अपनी सरकारी प्रतिस्पर्धी विमानन कंपनी के कदम का समर्थन करने की सराहना करने को छोड़ दिया जाए तो ऐसे कदम तमाम गलत संकेत देते हैं। ऐसा करने से एक ऐसे मसले में सरकारी हस्तक्षेप की राह बनेगी जिसे अन्यथा विमानन कंपनियों द्वारा अपने स्तर पर निपटाया जाना चाहिए।
इस कदम को लेकर किसी को यह भी लग सकता है कि सरकार गायकवाड़ के मुद्दे पर अस्पष्ट है। उनका हमला दोहरी निंदा के योग्य है क्योंकि विमानन सेवा द्वारा उनके सांसद होने की पात्रता को नहीं निभा पाने के कारण उन्होंने अपनी ताकत का सुस्पष्टï दुरुपयोग किया था। वह इकनॉमी श्रेणी के विमान में बिजनेस क्लास की सीट की मांग कर रहे थे। यह बात भी चौंकाने वाली है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को विमानन सेवाओं द्वारा सांसद का बहिष्कार किए जाने के बाद शिवसेना के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर भी विचार करना पड़ा। निश्चित तौर पर संसद के सदस्यों के पास कहीं अधिक अहम मुद्दे विचारार्थ होंगे।
इतना ही नहीं ये नियम और उड़ान से रोकने वाली सूची विमानन उद्योग की ओर से आए, तभी उचित होगा। यह उद्योग में निजी क्षेत्र का दबदबा है। इसके तहत अंतरराष्टï्रीय विमानन कानून के अनुसार ही यात्रियों को उड़ान भरने देने या न भरने देने का निर्णय लिया जा सकता है। यह मसला विमान सुरक्षा से जुड़ा है। खबरों के मुताबिक नियमों में बदलाव लाकर गायकवाड़ को उड़ान भरने दिया जा सकता है। महाजन ने कहा कि सांसद, संसद आने के लिए हमेशा ट्रेन से सफर नहीं कर सकते। सरकार को सार्वजनिक व्यवहार को तय करना नुकसानदेह हो सकता है जबकि संविधान पहले ही नागरिक अधिकारों की व्याख्या कर चुका है। ऐसे नियम कानूनी चुनौती का सबब बन सकते हैं। अमेरिका में 9/11 की घटना के बाद ऐसी सूची बनी थी लेकिन इससे कोई उद्देश्य सफल नहीं हुआ। अमेरिका की ऐसी सूची का सबसे बुरा पहलू यह है कि इस बारे में कोई स्पष्टï निर्देश नहीं हैं कि कौन उड़ान भर सकता है और कौन नहीं? ऐसे में किसी भी बात पर प्रतिबंध लग सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ असंयमित लिखने से लेकर, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सूचना देने से इनकार तक कुछ भी वजह हो सकती है। नागरिक अधिकारों को संरक्षण नहीं मिलने का असर सामाजिक पूर्वग्रह के रूप में सामने आता है। अमेरिका में ऐसी सूची में मुस्लिमों की भरमार है। इतना ही नहीं विमानन कंपनियां एक जैसे नामों को लेकर भ्रमित होती हैं जिससे दिक्कत बढ़ जाती है। वर्ष 2014 में दिक्कत तब बढ़ गई जब एक अमेरिकी अदालत ने अमेरिकी नागरिक अधिकार संगठन द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई में उस सूची की प्रणाली को असंवैधानिक करार दे दिया। भारत में राजनीति साफ तौर पर ध्रुवीकृत है। ऐसे में सामान्य यात्री निष्पक्षता की उम्मीद ही नहीं कर सकता। ऐसी किसी सूची का विचार उचित नहीं प्रतीत होता। यह काम विमानन कंपनियों पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर। संभव है तब निकट भविष्य में गायकवाड़ विमान के बजाय ट्रेन से सफर करते नजर आएं।
Martyr to no god
Atheism is the NOTA button of religious choice. It deserves every safeguard from law and the state.
Despite legal protection accorded to the freedom of religion, the assault on rationalism in general and atheism in particular continues. H. Farook has joined Narendra Dabholkar, Govind Pansare and M.M. Kalburgi in the ranks of the martyrs to no god. The only difference between them is that he was not a prominent rationalist, but a Coimbatore scrap dealer with a strong sense of identity. Farook’s father has offered the finest tribute to his son’s memory. Disappointed by an orthodoxy which will not brook dissent, he has decided to become an atheist himself. Thus, he has expanded a question pertaining to the freedom of religion into an issue of the freedom of speech. It is not enough to be an atheist; one must also have the freedom to proclaim it without fear.
While this instance involves Muslims, it is not a Muslim issue. When political events turn religion into a focus of identity, atheism and agnosticism threaten orthodoxies across religious divides, ignoring legal precedents which safeguard religious freedoms. The most significant precedent is a 2014 judgment of the Bombay High Court, which held that the government cannot force anyone to declare their religion in an official document. It also observed that citizens have the right to declare that they do not belong to any religion. This is really not unusual, in a region where numerous schools of atheism have flourished from antiquity. While Buddhism and Jainism are commonly understood to be heterodox, the Carvaka and Ajivika schools of Hinduism are unfortunately known only to scholars. This is apart from the numerous atheist and agnostic groups that have flourished in modern times, often as part of reform movements.
In modern times, of course, the right to be guided by the senses and the intelligence rather than scripture is a given. So is the importance of tolerance, without which the ideal of a borderless, globalised world would be unattainable. The intolerant persecution of the atheist is a special case, along with honour killings and caste abuse, since victims are attacked by the very community they were born into. Religious identity is only one of the many personas which are assigned to us, and which we should be free to change or discard. At a time when identity is central to politics, this freedom is as fundamental as the right to change party allegiances, and those who would constrain it are enemies of democracy.
सरकार और आधार
आधार कार्ड को लेकर सर्वोच्च अदालत का ताजा फैसला साफ तौर पर केंद्र सरकार के लिए एक झटका है। अदालत ने कहा है कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती। अलबत्ता अदालत ने यह भी कहा है कि गैर-लाभकारी कामों मसलन बैंक खाता खोलने या आय कर रिटर्न दाखिल करने के सिलसिले में सरकार आधार कार्ड मांग सकती है और उसे ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब हाल में केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का एलान किया था, और वह आधार की अनिवार्यता का दायरा लगातार बढ़ाती रही है। जाहिर है, उस कवायद पर पानी फिर गया है। लेकिन इसके लिए वह खुद जिम्मेवार है। आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका कई साल से सर्वोच्च अदालत में लंबित है। तब से अदालत ने समय-समय पर कुछ अंतरिम निर्णय सुनाए हैं, पर कभी भी कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने की इजाजत नहीं दी थी। उलटे, इसके विपरीत ही निर्देश दिए थे।
दरअसल, अदालत के ताजा फैसले ने उसके पिछले फैसलों की पुष्टि भर की है। निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानने के कोण से आधार कार्ड की संवैधानिकता को याचिका के जरिए जो चुनौती दी गई है उस पर तो अदालत ने अभी कुछ कहा ही नहीं है, यह मसला तो सात सदस्यीय संविधान पीठ सुलझाएगा, जिसका गठन फिलहाल नहीं हुआ है। पिछले फैसलों को याद करें। सितंबर 2013 में सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया कि रसोई गैस सबसिडी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। अगस्त 2015 में अदालत ने फिर इसी आशय का फैसला सुनाया। इसके कोई दो माह बाद अदालत ने मनरेगा, पेंशन, भविष्य निधि, प्रधानमंत्री जन धन योजना आदि को आधार कार्ड से जोड़ने की इजाजत तो दी, पर साथ में यह भी कहा कि यह स्वैच्छिक होना चाहिए, अनिवार्य नहीं। लेकिन इन सारे फैसलों के बावजूद सरकार एक के बाद एक, आधार की अनिवार्यता की झड़ी लगाती गई। मिड-डे मील, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन व मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत चलने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, मातृत्व लाभ कार्यक्रम से लेकर आरक्षित वर्ग के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति तक, आधार को अनिवार्य बनाते जाने की सरकार की जिद से कुछ भी बच नहीं सका।
जब मामला अदालत में लंबित हो, तो सरकार को उसी हद तक जाना चाहिए था जहां तक अंतरिम फैसले छूट देते थे। लेकिन सरकार ने ऐसे व्यवहार किया मानो अदालती फैसलों का वजूद ही न हो। विडंबना यह है कि आधार कार्ड को लेकर न समझ में आने वाली यह उतावली और विचित्र उत्साह का प्रदर्शन एक ऐसी पार्टी ने किया जिसने विपक्ष में रहते हुए आधार योजना के औचित्य पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारत के हर नागरिक को बारह अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर आबंटित करने की योजना यूपीए सरकार ने शुरू की थी और इसके लिए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) का गठन किया था। तब यह योजना भाजपा के गले नहीं उतर रही थी और उसके नेताओं ने संसद के भीतर भी और बाहर भी इसकी जमकर आलोचना की थी। आज उसी योजना को भाजपा ने सिर-माथे लगा लिया है। सत्ता में आने पर उसका रुख बदल जाने के कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं। पर आधार के मामले में उसे यह तो खयाल रखना चाहिए था कि देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या सीमा बांध रखी है।
नदियों को जीवनदान
करोड़ों सनातन धर्मावलम्बियों की आस्था की प्रतीक गंगा के बारे में कहा जाता था, ‘‘मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी’ लेकिन अब उत्तराखंड हाइकोर्ट ने गंगा को ‘‘लिविंग पर्सन’ यानी एक जीवित वास्तविकता घोषित कर गंगा को हम सबकी माता मान लिया है। अब तक न्यूजीलैंड की संसद ने माओरी समुदाय की आस्था की प्रतीक ह्वागानुई नदी को ‘‘लिविंग एंटिटी’ का दर्जा दिया था। कभी गंगा एक्शन प्लान तो कभी ‘‘नमामि गंगे’ जैसी योजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें पतित पावनी गंगा का पवित्र निर्मल अतीत नहीं लौटा पाई थीं। लेकिन कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद उम्मीद है कि ऋषिकेश से लेकर बनारस तक कहीं भी गंगा का अमृत तुल्य जल पिया भी जा सकेगा। यूपीए सरकार द्वारा 4 नवम्बर, 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिए जाने के बाद अब उत्तराखंड हाइकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए गंगा ही नहीं बल्कि यमुना को भी ‘‘लिविंग पर्सन’ की तरह मानवाधिकार देने का फैसला दे दिया। गंगा-यमुना के प्राकृतिक स्वरूप को विकृत करना या उसे गंदा करना तो कानूनी जुर्म माना ही जाएगा, लेकिन अगर गंगा प्रचंड आवेश में आकर किसी का नुकसान करती है तो उस पर भी दंड लगेगा, जिसे सरकार भुगतेगी। अदालत के फैसले से गंगा-यमुना ही नहीं बल्कि देशवासियों के तन-मन के मैल को ढोते-ढोते मैली हो चुकी तमाम नदियों की दुर्दशा के प्रति न्यायपालिका की वेदना को समझा जा सकता है। गंगे! च यमुने! चैव गोदावरी! सरस्वति! नर्मदे! सिंधु! कावेरि! जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। ये सभी नदियां गंगा-यमुना के समान ही पवित्र हैं। अदालत का संदेश देश की तमाम प्रदूषित होती जा रहीं इन सभी पवित्र नदियों के लिए भी है। प्रचलित धारणा के अनुसार अगर किसी वस्तु में भोजन करना, आकार में वृद्धि करना, स्वचलन की क्षमता, श्वसन करना और प्रजनन करने के जैसे गुण हैं, तो वह सजीव वस्तु या वास्तविकता है। एक नदी में ये सभी गुणधर्म तो नहीं होते मगर इनमें से कुछ अवश्य ही पाए जाते हैं। नदी उद्गम से चलती है तो मुहाने तक उसके आकार में भारी वृद्धि होती है। उसमें स्वचलन का गुण होता है, तभी तो वह हिमालय से हिंद महासागर तक पहुंच जाती है। उसमें गति के साथ ही शक्ति होती है। उसी की शक्ति से पावर हाउस चलते हैं, और बिजली बनती है। वह कई भौगोलिक संरचनाओं के हिसाब से कई तरह की आवाजें निकालती हैं। वैसे भी जब नदी स्वयं जीवनदायिनी हो तो उसे जीवित साबित करने के लिए बायोलॉजी के प्रजनन और अनुवांशिकी जैसे अतिरिक्त मापदंड गौण हो जाते हैं। हिमालय से निकल कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाली इस महानदी गंगा का कौन-सा हिस्सा जीवित है और कौन-सा बीमार हो कर सड़ गल रहा है, यह चिंतन का विषय है। विडम्बना यह है कि गंगा के मृतप्राय: हिस्से के प्रति चिंता करने के बजाय उसके शरीर के प्रचंड वेगवान हिस्से के लिए क्रंदन किया जाता है। गंगा की अलकनंदा और भागीरथी जैसी श्रोत जलधाराएं समुद्रतल से लगभग 5 हजार मीटर की ऊंचाई से उत्तराखंड हिमालय के लगभग 917 में से 665 (427 अलकनंदा और 238 भागीरथी के) ग्लेशियरों की नासिकाओं से अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 हजार मीटर की ऊंचाई से चली हुई जलराशियां ऋषिकेश में 300 मीटर की ऊंचाई पर उतरती होंगी तो तीव्र ढाल के कारण गंगा का वेग कितना प्रचंड होगा। एक अध्ययन के अनुसार भागीरथी का ढाल 42 मीटर प्रति किमी. और अलकनंदा का ढाल 48 मीटर प्रति किमी. है। जिसका ढाल जितना अधिक होगा, उसका वेग उतना ही अधिक होगा। गंगा की यही उछलकूद उसे स्वच्छ और निर्मल बनाती है। जलमल शोधन संयंत्रों में भी तो इसी तरह जल शोधन किया जाता है। गंगा जब देवप्रयाग से समुद्र मिलन के लिए यात्रा शुरू करती है, तो उसका रंग मौसम के अनुसार नीला, कभी हरा तो बरसात में मटमैला होता है। गंगा को मैदानों के लिए हिमालय से उपजाऊ मिट्टी लाने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। हरिद्वार के बाद गंगा रंग बदलने लगती है, और प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना से मिलन के बाद तो वह काली-कलूटी और महानदी की जगह महानाला जैसी दिखती है।वास्तव में यही वेग एक नदी को जीती-जागती बनाता है। गति के साथ ही स्वर पर गौर करें तो पहाड़ों पर नदियों का स्वर और ताल विलक्षण होता है। उनका कलकल निनाद भी विलक्षण होता है। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धीकरण क्षमता के कारण विख्यात है। गंगा एक्शन प्लान फेज प्रथम और दो के बाद ‘‘नमामि गंगे योजना’ भी चली मगर गंगा में जा रही गंदगी उद्गम से ही नहीं रुक पाई। गंगा के मायके उत्तराखंड में ही गंगा किनारे के नगरों, कस्बों से रोजाना 14.90 करोड़ लीटर मलजल प्रति दिन निकल रहा है। इसमें 8.20 करोड़ लीटर सीवर बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा में प्रवाहित हो रहा है। गंगा किनारे के लगभग बीस नगरों की आबादी 14 लाख है। चारधाम यात्रा के दौरान आबादी का दबाव 16 लाख तक पहुंच जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड ने देश में नदियों को प्रदूषित करने वाले 1360 उद्योग चिह्नित किए हैं। इस सूची में उत्तराखंड के 33, उत्तर प्रदेश के 432, बिहार के 22 और पश्चिम बंगाल के 56 कारखाने शामिल हैं, जो गंगा में सीधे खतरनाक रसायन और संयंत्रों से निकला दूषित जल और कचरा प्रवाहित कर रहे हैं। इनमें कानुपर के 76 चमड़ा कारखाने भी शामिल हैं। प्रो. जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के जीवन का अधिकांश हिस्सा कानपुर में ही बीता है। कई स्वनामधन्य साधू-संतों और स्वयंभू पर्यावरण प्रहरियों के निशाने पर उत्तराखंड के पॉवर प्रोजेक्ट तो हैं, मगर गंगा में बह रही गंदगी उन्हें नजर नहीं आती। गंगा को दूषित करने में हरिद्वार के कई आश्रम भी पीछे नहीं हैं। उत्तराखंड के भूगोल से अनभिज्ञ कई गंगा भक्तों और साधू-संतों को केवल भागीरथी में ही गंगा का रूप नजर आता है, जबकि गंगा का सफर देवप्रयाग से शुरू होता है, और उससे ऊपर उसकी हर एक स्रेत धारा गंगा समान है।
Date:28-03-17
सुधार की सिफारिश
चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक बकाया बिलों का भुगतान करने वाली पार्टयिों को चुनाव लड़ने से रोकने की दिशा में की गई पहल का समर्थन किया जाना चाहिए। जो राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद आम लोगों के लिए नियम बनाते हैं, बिजली, पानी, टेलीफोन आदि सभी बिलों के भुगतान को प्रेरित करते हैं, उनसे यही उम्मीद करनी चाहिए कि वे भी ऐसा करेंगे। चुनाव आयोग के हाथों बिलों का भुगतान कराने की ताकत नहीं हैं, किंतु यदि यह कानून बन जाए कि भुगतान न करने वाले दल चुनाव नहीं लड़ सकते तो फिर इनके पास भुगतान के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हालांकि, इससे चुनाव परिदृश्य में कोई बड़ा अंतर आएगा ऐसा नहीं माना जा सकता। वैसे भी चुनाव आयोग ने इस पर भी दलों से उनकी राय मांगी है। देखना है राजनीतिक दल क्या राय देते हैं? दरअसल, अगस्त 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से कहा था कि वह लोक सभा और विधान सभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को तभी चुनाव लड़ने दें, जब वह अपने आवास में बिजली, पानी और टेलीफोन कनेक्शन संबंधी सभी बिलों का भुगतान कर चुके हों। जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि जब आयोग हाई कोर्ट के आदेश पर विचार कर रहा था, तब इस पर गौर किया गया कि यह बात सिर्फ प्रत्याशियों पर ही नहीं राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है। किंतु इस मामले में कदम आगे बढ़ाना है तो दलों की सहमति चाहिए, क्योंकि इसके लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना होगा। वैसे कानून बनाने के पहले ही चुनाव आयोग इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। हाल के विधान सभा चुनाव में कुछ प्रत्याशी अपना नामांकन इसलिए नहीं भर पाए क्योंकि वह नो ड्यूज र्सटििफकेट यानी बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं दे पाए थे। इसका अर्थ हुआ कि अगर चुनाव आयोग का प्रस्ताव लागू हो गया तो दलों को भी चुनाव आयोग में एनओसी यानी बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद ही आयोग उन दलों के चुनाव लड़ने को हरी झंडी देगा। राजनीतिक दलों को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जिस नए भारत की बात कर रहे हैं, यह उस दिशा का भी कदम होगा। इसलिए दलों में सहमति बनाकर सरकार को कानून संशोधन के लिए आगे आना चाहिए।