30-03-2017 (Important News Clippings)

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30 Mar 2017
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Date:30-03-17

Transparent justice

Installing CCTVs in courts is a step forward, now tackle judicial delays

The Supreme Court’s order directing high courts to install CCTV cameras inside courtrooms in two districts of every state and union territory within three months is a welcome move. This move will usher in transparency, better case management and improve public behaviour within the courts. It can herald a mindset change in the Indian judicial system that’s much needed.

It has often been observed that to overcome the problem of excessive judicial delays, judiciary and executive must quickly overcome their differences and finalise the Memorandum of Procedure (MoP) for appointment of judges to various courts in the country. That certainly ought to happen, but the problem of judicial delay predates differences between executive and judiciary on appointment of judges. There are over three crore pending cases in various courts, all of which cannot be attributed to a shortage of judges. There is also a culture of delays, which the judiciary needs to tackle. Frequent adjournments delay cases by many months as dates are given after long gaps. A study shows adjournments were sought and granted in 91% of the cases delayed over two years at the Delhi high court. The process bleeds litigants and benefits none except lawyers who charge clients on a per hearing basis.

India also needs to embrace global practices like simplification of judicial proceedings and using new technology to improve access, quality and efficiency of justice. For instance, reforms carried out in Singapore in the 90s led to speedy disposal of over 95% cases. Courts also need to discourage filing of cases without merit and frivolous PILs which end up impeding other cases. Government must also withdraw petty cases from courts as it is the biggest litigant accounting for nearly 46% of cases.


Date:30-03-17

Picking up a clean habit

Halfway into the implementation of the Swachh Bharat Abhiyan (SBA), grassroots leaders like sarpanches, especially women, are playing an increasingly pivotal role in accelerating progress. Since the launch of the programme in October 2014, sanitation coverage in India has gone up from 42% to 62%, the number of people defecating in the open in rural India has come down from about 550 million to about 350 million, with 175,000 villages, 120 districts and three states becoming open defecation-free (ODF). SBA is now well on track to achieve an ODF India by October 2, 2019.

Unlike earlier sanitation programmes, SBA is not a toilet construction programme but a behaviour change mass movement. It is relatively easy to build a road, bridge or an airport. But trying to change human behaviour is complex. The sheer scale of the operation makes it a gargantuan task. While mass-media campaigns are useful, the real key to bringing about behaviour change on the ground is to have grassroots-level trained and incentivised motivators using interpersonal communication with villages and households to ‘trigger’ demand for toilets and cleanliness.States and districts across the country are rapidly increasing the number of motivators. But this has to be accelerated further. The plan is to have over 500,000 ‘boots on the ground’, on an average, one per village across the nation. In addition to making the SBA a people’s movement, it is also critical to demystify toilet technology and practices.

The most ‘appropriate’ technology for rural areas, in terms of cost, sustainability and reuse, is the twin-pit model. While this model is the predominant one in rural India, and is effective in most contexts, more efforts and marketing are needed to persuade rural households to adopt it.Emptying one (while it is closed) of the two toilet pits by the householder himself is also a simple, safe and environmentally friendly task, with the organic compost generated ideal for agricultural purposes. The more frequently senior officials and public personalities empty toilet pits themselves as examples to others, the more rural households will be persuaded to do it themselves and the faster will be the adoption of the twin-pit technology.

Beyond behaviour change and appropriate technology practices, it is also crucial that swachhta, or cleanliness, becomes ‘everyone’s business’. To this end, all sectors, including the private sector, are increasingly getting involved to mainstream sanitation into their core work. The private sector is stepping up to the plate. One example of whichis the Tata Trusts volunteering to recruit and finance 600 young professionals, one for each district in India, to support collectors in accelerating SBA.

In the public sector, in addition to organising ‘Swachhata Pakhwara’ (cleanliness fortnight), each central ministry has prepared a Swachhata Action Plan (SAP), including a budget line, which will integrate sanitation in their main line of business. An estimatedRs 5,000 crore have been earmarked for Swachhata-related activities by all ministries in 2017-18.Cleaning up of iconic places, such as the Golden Temple in Punjab and Tirupati Temple in Tamil Nadu, and bringing them to international standards of public hygiene and of the gram panchayats along the Ganga are other examples of Swachhata being mainstreamed in other sectors and spaces.

Finally, one of the most crucial elements of the SBA is the verification and sustaining of results. This is especially important for the programme’s credibility. Currently, a multi-tier process is being followed with district-level, statelevel and national-level third-party verification being carried out. These efforts will need to be strengthened and mainstreamed in the days ahead.In addition, the sustaining of ODF is also crucial since its achievement is not conceived of as a one-off exercise, unlike earlier government programmes. Achieving ODF status is one thing, but sustaining it through creation of local mechanisms and incentives is another. A sustainability protocol has been developed by the ministry of drinking water and sanitation together with the states, and this needs to be effectively implemented. The ministry too has a robust management information system, which tracks progress down to the individual household level.

At the halfway mark, the SBA is making good progress, but the teams, both at the Centre and in states, are conscious that there is a long and challenging road ahead. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the near-unanimous support of political leaders across states, civil servants and, most importantly, the leadership of grassroots-level leaders like sarpanches, especially women, there is now a quiet confidence across the country that the Jan Andolan will succeed.


Date:30-03-17

Sane lawmaking; now to make it work

In an instance of rare non-partisan lawmaking, Parliament passed the Mental Healthcare Bill protecting the rights of persons with mental illness, and providing access to mental healthcare. The legislation also decriminalises suicide, recognising that attempts at taking one’s life are usually rooted in mental illness.

The law makes it clear that mental illness is an illness, not an abnormality that detracts from their integral worth. Patient consent and confidentiality, access to medical records, the advance right to determine the course of treatment during a mental health situation, and the right to nominate a representative are enshrined in the law. It provides protection against discrimination, the right to equality of treatment, a say in the course of their treatment, and from inhuman and degrading treatment such as forced sterilisation, confinement and chaining, free legal services, and the right to complain of deficient care. The Bill makes insurance cover mental illness. This is welcome, but it needs to be ensured that insurers do not deny the mentally ill coverage for physical illnesses.Much has been said about the rights-based approach of the Mental Healthcare Bill. What is central to persons with mental illness and their families is the ability to access professional, affordable and quality treatment. Implementation of this law is likely to be hampered by the acute shortage of mental health professionals. Rough estimates suggest that 2.5 crore to 6.25 crore persons suffer from mental illness. India has 4,000 trained psychiatrists, against a conservative requirement of 12,500. Psychiatric nurses number 3,000, and clinical psychologists, 2,000. The government must now take the necessary measures to ensure that the legislation is implemented.


Date:30-03-17

अदालतों में कैमरे लगने से आएगी न्यायिक पारदर्शिता

 सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने हर राज्य के दो जिलों की अदालतों में आॅडियो रिकॉर्डर रहित सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश देकर न्यायिक पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। न्यायपालिका से यह अपेक्षा आम जनता भी कर रही थी और सरकार भी। हालांकि, निर्णय एक जनहित याचिका के आधार पर हुआ है लेकिन, इसके लिए 2013 से देश के कानून मंत्री सर्वोच्च न्यायिक अधिकारियों को लिख रहे हैं। ऐसा करने के लिए विधि आयोग ने भी सुझाव दिए थे। न्यायपालिका की यही आपत्ति थी कि अदालत को फैसला लेने से पहले व्यापक मशविरा करना पड़ता है, इसलिए न्यायालय को एक हद तक गोपनीयता की जरूरत होती है। लेकिन, पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन के इस दौर में न तो कोई सार्वजनिक संस्था अपने कपाट बंद करके रख सकती है और न ही उसे रखना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपनी कार्यवाही रिकॉर्ड पर लानी चाहिए और उच्च अधिकारियों तक उसकी प्रामाणिक पहुंच होनी चाहिए। सीसीटीवी लगाए जाने से न्यायालय की साख निश्चित तौर पर बढ़ेगी। न्यायपालिका पर जिस अकुशलता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है उसके तमाम कारण हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की कमी है। इसके अलावा न्यायिक प्रशासन का वह तंत्र भी कम दोषी नहीं है जिसमें पुलिस, अर्दली, पेशकार और वकील से लेकर मजिस्ट्रेट तक कई बार न्याय के लिए काम करने की बजाय निहित स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वह तंत्र न्याय देने में बिलंब तो करता ही है और न्यायिक निष्पक्षता के साथ समझौते भी करता है। न्यायपालिका की साख कायम करने के लिए जजों की संपत्तियों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत स्थगित चल रहा है। उस दिशा में भी सर्वोच्च अदालत को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आॅडियो रिकॉर्डर के बिना सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का आदेश एक आधा-अधूरा फैसला है। आदर्श स्थिति तो तब बनेगी जब अदालतें अपनी कार्यवाही को उसी तरह प्रसारित करें जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रसारित होती है, भले ही उसमें न्यायालय अपने विशेषाधिकार के तहत चुनिंदा कार्यवाही ही दिखाए।

Date:30-03-17

दक्षिणपंथ के उभार से संजीवनी की कोशिश में ‘उदार’ मीडिया

क्या डॉनल्ड ट्रंप और उनकी दक्षिणपंथी सोच ने दुनिया भर में उस नुकसान की भरपाई कर दी है जो इंटरनेट के चलते समाचार मीडिया को उठाना पड़ा था? रिपोर्ट के मुताबिक सीएनएन को वर्ष 2016 में एक सामान्य चुनाव वर्ष की तुलना में 10 करोड़ डॉलर अधिक कमाई होने का अनुमान है। गत वर्ष की अंतिम तिमाही में न्यूयॉर्क टाइम्स के डिजिटल उपभोक्ताओं की संख्या भी 276,000 की बढ़ोतरी के साथ 18.5 लाख तक पहुंच गई। यह 2013 और 2014 के संयुक्त आंकड़ों से भी अधिक है। न्यूयॉर्क टाइम्स के 2011 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद से यह उसकी सबसे अच्छी तिमाही रही है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में भी ऐसा ही रुझान दिख रहा है। दर्शकों-पाठकों की घटती संख्या और राजस्व में कमी से परेशान समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और केबल नेटवर्क के लिए दक्षिणपंथी भावनाओं का उभार किसी अच्छी खबर की तरह सामने आया है।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जॉन नॉटन इंटरनेट के विकास और समाज पर उसके प्रभाव के बारे में गहरा अध्ययन करते रहे हैं। उन्होंने इस पर कई किताबें और शोधपत्र भी लिखे हैं। नॉटन कहते हैं, ‘मैं उदार शब्द के इस्तेमाल को लेकर थोड़ा सशंकित हूं। अमेरिका में आज उदार कहे जा रहे अधिकांश समाचार संगठनों ने इराक युद्ध का समर्थन किया था। मेरा मानना है कि दक्षिणपंथी लोकप्रियतावाद के उभार से कुछ समय मुख्यधारा मीडिया को अस्थायी लाभ मिलेगा लेकिन दीर्घकालिक तौर पर इसकी गिरावट शायद जारी रहेगी।’
लंदन की सिटी यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक भी इस राय से सहमत हैं। वह कहते हैं, ‘अमेरिका और यूरोप में राजनीतिक झंझावातों से भरे साल ने कुछ स्थानों पर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कुछ उदार मीडिया संगठनों को लाभ पहुंचाया है। लेकिन इस प्रवृत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना है कि यह एक अस्थायी दौर है। दरअसल जब भी कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में कभी सोचा न गया हो तो लोग उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए उदार दिखने वाले प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की ओर रुख करते हैं।’
पिछले साल नॉटन ने द गॉर्डियन में प्रकाशित एक लेख में लोकतांत्रिक राजनीति पर इंटरनेट के प्रभाव की पड़ताल की थी। उसमें नॉटन ने कहा था कि इंटरनेट का लोकतांत्रिक राजनीति पर शुरुआती असर बराक ओबामा के चुनाव अभियान में लाखों लोगों से चंदा जुटाने और मतदाताओं को लामबंद करने के दौरान देखा गया था। अरब देशों में तानाशाही सरकारों के खिलाफ लोगों के गुस्से को आवाज देने में भी इंटरनेट की अहम भूमिका रही। नॉटन अपनी किताब ‘पॉलिटिकल टब्र्युलेंस: हाऊ सोशल मीडिया शेप कलेक्टिव ऐक्शन’ की सह-लेखिका और ऑक्सफर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हेलेन मार्गेट्स के विचारों का भी हवाला देते हैं। मार्गेट्स का कहना है कि इंटरनेट के आने से राजनीतिक गतिविधियों से जुडऩे की लागत काफी कम हो गई है जिससे एक नई तरह की हुड़दंगी और अप्रत्याशित राजनीति का आविर्भाव हुआ है। ट्रंप ने इस हुड़दंग का फायदा उठाने के लिए इंटरनेट को ‘उत्तर-सत्य राजनीति’ का सशक्त माध्यम बना दिया है।
जहां तक भारत का सवाल है तो यहां पर इंटरनेट बिना किसी प्रस्तावना के अचानक ही हुड़दंगी राजनीति की तरफ बढ़ चला है। अब भारत में किसी व्यक्ति के बारे में झूठ प्रचारित-प्रसारित करने या किसी को बलात्कार और हिंसा की धमकी देने के पहले लोग ज्यादा विचार नहीं करते हैं। भारत के राजनीतिक दलों के लिए इंटरनेट कारगर और खतरनाक हथियार बन चुका है। अगर आपको यह पता करना हो कि सत्तारूढ़ दल किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कवच की तरह कर रहा है तो स्वाति चतुर्वेदी की किताब ‘आई एम ए ट्रोल’ पर एक नजर डाल लीजिए। लेकिन भारत के संदर्भ में एक रोचक पहलू यह है कि ऐसी राजनीति के उभार के बावजूद भारत में मीडिया कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। समाचारपत्र, टेलीविजन या इंटरनेट माध्यमों के विकास के आंकड़े पहले जैसे ही हैं। हालांकि इसने बहस को पहले से अधिक ध्रुवीकृत कर दिया है जिससे ड्राइंग रूम और टीवी स्टूडियो में एक तरह की विद्रूपता आ गई है।
लेकिन इस विद्रूपता के खिलाफ उदार मीडिया को सशक्त करने का काम केवल उन्हीं देशों में हुआ है जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले सशक्त संस्थागत आधार मौजूद हैं। अमेरिका के अलावा यूरोप के भी कुछ देशों के लिए यह बात कही जा सकती है। लिहाजा मुख्यधारा के मीडिया को ‘विपक्ष’ की तरह देखने वाला राष्ट्रपति होने के बावजूद अमेरिका का मीडिया काफी हद तक अपना काम बिना किसी भय के करता है। आप अमेरिकी चैनलों पर जॉन ओलिवर या स्टीफन कोल्बर्ट के शो देखेंगे तो वे ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए नजर आ जाएंगे। वैसे एक भारतीय पत्रकार के तौर पर शायद आपको अचरज होगा कि इतना कुछ करने के बावजूद इनमें से किसी के खिलाफ आयकर विभाग का कोई छापा क्यों नहीं पड़ा या प्रवर्तन निदेशालय ने कोई नोटिस क्यों नहीं भेजा या फिर इन लोगों पर राष्ट्रवाद-विरोधी होने के आरोप क्यों नहीं लगे हैं? या तो आप उनकी तरह काम कीजिए या फिर सरकार के नजरिये के मुताबिक खुद को सेंसर कर लीजिए। भारतीय मीडिया का एक हिस्सा उसी रवैये पर चल रहा है।
पश्चिमी देशों के मीडिया के बारे में ब्रॉक कहते हैं, ‘प्रसार में बढ़ोतरी उन्हीं देशों में देखने को मिल रही है जहां सरकार की तरफ से नकेल कसने का खतरा काफी कम है। लेकिन अगर यूरो धराशायी हो जाता है, शरणार्थी समस्या गंभीर होती जाती है और आतंकी हमले आगे भी जारी रहते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य भी बदलेगा। उस समय तुर्की की तरह तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकारें नापसंदगी के आधार पर काम कर सकती हैं। दरअसल तानाशाही व्यवस्था उदार पत्रकारिता को पसंद नहीं करती है।’ ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों के मीडिया के प्रसार में बढ़ोतरी केवल तात्कालिक ही है।


Date:30-03-17

बुनियादी ढांचा क्षेत्र के समक्ष दोहरी समस्या

बुनियादी ढांचा क्षेत्र अभी भी दोहरी बैलेंस शीट की समस्या का शिकार है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विनायक चटर्जी

देश में फंसे हुए कर्ज की समस्या ने लगातार नीति निर्माताओं की रातों की नींद उड़ा रखी है। आर्थिक समीक्षा में इस पर एक व्यापक दृष्टिडाली गई और एक हल का प्रस्ताव भी रखा गया। आर्थिक समीक्षा में दोहरी बैलेंस शीट के मुद्दे को हल करने के लिए एक पूरा खंड समर्पित है। दोहरी बैलेंस शीट की समस्या से तात्पर्य भारी भरकम फंसे हुए कर्ज और घाटे में चल रही बैलेंस शीट के चलते कारोबारियों की खस्ताहाल बैलेंस शीट से है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह देश के वित्तीय क्षेत्र के समक्ष मौजूद सबसे गहरी समस्याओं में से एक है। फंसे हुए कर्ज के बारे में अनुमान है कि अब यह करीब 191 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी सकल घरेलू उत्पाद के 8 फीसदी से अधिक। वर्ष 2013 के बाद से यह आंकड़ा दोगुना हो चुका है।

फंसे हुए कर्ज का 13 फीसदी बुनियादी ढांचा क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बैंक अब बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं और कंपनियों को नया ऋण देने की कतई मंशा नहीं रखते। हाल की ऐसी घटनाएं जिनमें आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी भी शामिल है, ने इस अनिच्छा को और अधिक बढ़ाया है। ऐसे में निजी क्षेत्र की सहभागिता और परिणामस्वरूप निवेश आधारित वृद्घि और रोजगार निर्माण, दोनों की गति धीमी बनी हुई है। इस बीच बैंक जहां समस्या को हल करने की कोशिश में लगे हैं, वहीं परियोजना परिसंपत्तियां लगातार जोखिम की शिकार बनी हुई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस समस्या से निपटने के लिए जो पहल की हैं उनको भी बहुत सीमित सफलता ही मिल सकी है। ऋण की अवधि को 25 साल तक बढ़ाने और हर पांच वर्ष में बदलने, स्ट्रैटजिक डेट रिकंस्ट्रक्शन (एसडीआर) और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के स्थायित्व भरे पुनर्गठन (एस4ए) जैसी योजनाएं कोई बड़ा असर नहीं छोड़ सकी हैं। निजी क्षेत्र की परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) की ओर से भी कोई अपेक्षित मदद नहीं मिली है। निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनियों को फंसे हुए कर्ज से निपटने का विशेषज्ञ माना जाता था। जिन जगहों पर बैंक नाकाम हो जाते थे वहां भी ये सफल हो सकती थीं। लेकिन बैंक ऐसी एआरसी को बिक्री करने के इच्छुक नहीं रहे हैं। वर्ष 2014 में इन एआरसी को बिक्री में काफी धीमापन आया क्योंकि नए नियमों के तहत उनको परिसंपत्तियों की खरीद मूल्य का कहीं अधिक बड़ा हिस्सा अब नकद रूप में चुकाना पड़ रहा था। इसके अलावा निजी क्षेत्र की एआरसी अक्सर पर्याप्त पूंजी वाली नहीं होतीं। इससे उनकी जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा उनके पास अपने स्तर पर इन मामलों की बहुआयामीय जटिलताओं से निपटने का अनुभव नहीं होता और न ही क्षमता होती है।

आर्थिक समीक्षा एक अलग रुख अपनाती नजर आती है। इसमें सरकार की भूमि के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही एक केंद्रीकृत सरकारी परिसंपत्ति पुनर्वास एजेंसी (पीएआरए) की आवश्यकता भी जताई गई है जो भारी भरकम फंसी हुई परिसंपत्तियों को खरीदेगी। ऐसा एक सरकारी संस्थान संबंधित समस्याओं को हल करने में मददगार साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए एक खास तरह की परिसंपत्ति के कारण जोखिम वाली संपत्ति में निवेश कर चुके विभिन्न बैंकों से संपर्क करना एक अलग तरह की समस्या है। जबकि ऋण का पुनर्गठन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ऐसा करने से से ऋण एक एजेंसी के पास केंद्रीकृत हो जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से यह भी कहा जा सकता है कि वे अस्थायी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियां सामने लाएं। ऐसा करने से संस्थागत विदेशी निवेशकों की विनिर्मित परिसंपत्तियां खरीदने की मांग को पूरा किया जा सकता है। इस दौरान राष्टï्रीय निवेश एवं बुनियादी कोष (एनआईआईएफ) को इस प्रक्रिया को सुसंगत बनाने वाली एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

पीएआरए के लिए पूरी पूंजी सरकार से आएगी ऐसी भी उम्मीद नहीं है। सुझाव दिया गया है कि इसे निजी क्षेत्र की बहुसंख्यक हिस्सेदारी के साथ 49:51 के अनुपात में तैयार किया जा सकता है। अहम बात है यह सुनिश्चित करना कि इस संस्था को एनआईआईएफ की तरह सरकार का अहम समर्थन हासिल हो।
राजनैतिक प्रतिष्ठन बहुत अधिक मेलजोल से बचना चाह रहा है और इसे समझा जा सकता है क्योंकि सांठगांठ और सूटबूट की सरकार जैसे आरोप झट लग जाते हैं। लेकिन 80 फीसदी से अधिक लंबी अवधि से अटके फंड सरकारी ऋण या इक्विटी मार्केट से संबंधित हैं यानी सरकारी है। ऐसी बुनियादी परिसंपत्तियां सरकारी आर्थिक परिसंपत्तियां हैं। यही वजह है कि किसी भी सरकार का यह दायित्व होता है कि वह उनके लिए अच्छी कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करे। आरबीआई के मानकों के अधीन ऋण पर विलंबित भुगतान से भी इसी तरह निपटा जाता है।
इतना ही नहीं जिस प्रक्रिया से पीएआरए एक संकटग्रस्त बुनियादी परिसंपत्ति को अधिग्रहीत कर सकती है उसे पारदर्शी बनाया जा सकता है। इसके अलावा उसे सुस्पष्ट करते हुए उसकी निगरानी का काम एक स्वतंत्र समिति को सौंपा जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियां जिस मूल्य पर अधिग्रहीत की जाती हैं उसका निर्धारण करने का काम ऐसी ही समिति को दिया जाना चाहिए। इससे सरकार के ऊपर जानबूझकर बेलआउट करने का आरोप भी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हुई तो कोई भी परिसंपत्ति और कोई भी मूल्य जिस पर उनको पीएआरए को बेचा जाएगा वह किसी भी तरह की जांच या सतर्कता एजेंसियों की निगाह से भी बची रहेगी।  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सरकार का आम रुख यही होता है कि वह बड़े पैमाने पर काम कर रहे निजी उद्यमों को सफलतापूर्वक उबार लेती है। अमेरिका में ऋण संकट के बाद सरकार ने खुद बड़े पैमाने पर फंड देकर ऐसी कंपनियों को बचाया। एआईजी का उदाहरण हमारे सामने है जहां अमेरिकी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की और शेयर हिस्सेदारी बेचकर मुनाफा कमाया। पूरे विश्लेषण का लब्बोलुआब यह है कि भारत के फंसे हुए कर्ज की समस्या पूरी तरह वित्तीय समस्या नहीं है। यह राष्ट्रीय आर्थिक समस्या है और इसके लिए राजनीतिक हल के साथ-साथ सरकार की प्रतिबद्घता की भी आवश्यकता है कि वह राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के हित में खड़ी रहे।


Date:29-03-17

Plug the leaks

Supreme Court widens the ambit of Aadhaar, but concerns about data security remain.

 While the Supreme Court had earlier directed that no one should be denied state benefits for lack of Aadhaar, which is a voluntary identity document, Chief Justice of India J.S. Khehar has observed that the government can insist on Aadhaar if benefit is not anticipated. In his example, Aadhaar can be mandatory for opening a bank account but not for receiving pension into it. Aadhaar can now be made mandatory for all financial transactions, including taxes, property transactions and investments, in the government’s efforts to contain black money. This brings clarity on a contentious issue and the government can now go ahead and make Aadhaar the axis of the financial system.

The issue of privacy, at the heart of the Aadhaar controversy, remains unaddressed, for now. The apex court is disinterested in clubbing the multiple PILs challenging Aadhaar, or fast-tracking the process on the prosecution’s plea that the government is imposing deadlines for Aadhaar compliance on various fronts. The court believes that interim orders will solve nothing, and that disposal of the case by a seven-judge bench is the outcome to be sought. The delay implicit in setting aside a large number of judges is the cost that must be borne.

The privacy issues bedeviling Aadhaar have been widely discussed, to the extent that perhaps it would be useful to reduce them to the bare essentials. Aadhaar consists of a biometric database over which, legally, only a single query is permitted to run. It asks, “Is this person who he or she claims to be?” By itself, this is an innocuous validation and does not involve the violation of privacy. But when the database is connected to other data sets such as financials, medical records or employment histories, privacy concerns can arise. Altering the design of the database and the queries allowed to run on it would have the same effect, and the security of data in transmission can be insecure. When such concerns were first raised, the government had offered technical assurances — its data is stored in unbreakable silos. However, data must be secured by law, apart from technology. Simple questions need to be addressed. Who is authorised to collect, store and transmit data? Who can edit queries or redesign the database, or make connections to it? What penalties would a breach attract? Such issues should not be addressed by multiple legislation, as they are now, by the IT Act of 2000 and the rules of 2011. For general acceptance, Aadhaar must be secured by a single, unified data protection law with exemplary penalties, as in the European Union.


Date:29-03-17

कैसे हो वन्य जीवन का संरक्षण

जिन आदिवासियों का पूरा जीवन प्रकृति पर आधारित है, उन पर पर्यावरण-विरोधी होने के आरोप लगा कर, उन्हें जंगलों से जबरन हटा करराष्ट्र-राज्य न जंगलों को बचा पाएगा और न जंगलों में रहने वाले जीव-जंतुओं को। आदिवासी समुदायों को विश्वास में लिये बिना, प्रकृति विषयक उनके ज्ञान का सम्मान किए बगैर, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण असंभव है।

आदिवासी का पूरा अस्तित्व ही जल-जंगल-जमीन पर आधारित होता है, अत: वनों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर वहां से आदिवासियों को बलात निष्कासित करने का अर्थ होता है उनके अस्तित्व के सामने प्रश्नचिह्न खड़ा कर देना। ऐसे में अगर ये खदेड़े गए आदिवासी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इन संरक्षित वन्य क्षेत्रों में अपने परंपरागत अधिकारों का दावा करते हुए सरकार की नजरों में अनधिकार हस्तक्षेप करते हैं, तो उन्हें वन्यजीवों और वन्य पशुओं का शत्रु घोषित कर दिया जाता है। उनकी प्रतिरोधी आवाजों को कुचलने के लिए राष्ट्र-राज्य पिछले कुछ समय से वनरक्षकों और सुरक्षा एजेंसियों को तमाम न्याय से ऊपर उठ कर विशिष्ट ताकत और अधिकार देने की पहल करता रहा है। आजादी के बाद भी विदेशी सत्ता द्वारा स्थापित आदिवासी विरोधी वन कानून बदस्तूर जारी हैं। आदिवासी आज भी वन रक्षकों और पुलिसवालों के उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। प्रामाणिकता का बहाना करके ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है।

पर कहा गया है कि हत्या छिपती नहीं है। बीबीसी के दक्षिण एशिया संवाददाता जस्टिन रौलट ने प्रतिबद्ध पत्रकारिता का नमूना पेश करते हुए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों में एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण की आड़ में होने वाली आदिवासियों की हत्याओं पर से पर्दा उठाते हुए एक दस्तावेजी फिल्म बनाई है- ‘वन वर्ल्ड: किलिंग फॉर कंजर्वेशन’ (संरक्षण के नाम पर हत्या)। यह दस्तावेजी फिल्म दावा करती है कि भारत के संरक्षित वन्य क्षेत्रों में चोरी-छिपे तरीके से वन संरक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नियमों से बाहर जाकर विशिष्ट पुलिसिया अधिकार दिया गया है कि वे वन्य पशुओं के शिकार और तस्करी रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वहां के स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों को देखते ही गोली मार सकते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे वन संरक्षकों को गश्त के दौरान क्रूरता बरतने और घात लगा कर हमला बोलने का प्रशिक्षण दिया गया है। पूर्णत: संरक्षित घोषित किए जा चुके एक दांत वाले भारतीय गैंडे को शिकारियों से बचाने के लिए यह सारा कार्यक्रम गुपचुप ढंग से चलाया जा रहा है।

फिल्म में दिखाई गई क्रूर सच्चाई को पचा पाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस दस्तावेजी फिल्म में प्रस्तुत आदिवासियों की हत्याओं को नकारने में देर नहीं लगाई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा भी इस साहसिक पत्रकारिता के लिए बीबीसी को नोटिस थमा दिया गया है कि देश में शेरों के लिए संरक्षित वन्य क्षेत्रों में अगले पांच साल तक बीबीसी किसी प्रकार की शूटिंग नहीं कर पाएगी। मंत्रालय और केंद्र सरकार को बीबीसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की जगह पहले यह स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या मजम कोरबेट और काजीरंगा में वन रक्षकों को वहां के आदिवासियों को देखते ही गोली मार देने का कोई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आदेश दिया गया था या नहीं।

वन्य जीवों और वन्य उत्पादों के गैर-कानूनी व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को इस व्यापार के कर्ताधर्ता ठेकेदारों, व्यापारियों और राजनीतिकों पर हाथ डालना चाहिए। अगर कोई आदिवासी इस गैर-कानूनी शिकार और तस्करी में संलग्न भी है तब भी हमें यह समझना होगा कि वह असल में परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। संरक्षित वन्य क्षेत्र के नाम पर अपने पुरखों के जंगलों, खेतों और घरों से विस्थापित किए गए आदिवासियों और स्थानीय ग्रामीणों को उनकी क्षमता, रुचि और सभ्यता-संस्कृति के अनुरूप वैकल्पिक रोजगार और पुनर्वास उपलब्ध कराए बगैर वनों और वन्य जीवों का संरक्षण नहीं किया जा सकता।

जिन आदिवासियों का पूरा जीवन प्रकृति पर आधारित है, उन पर पर्यावरण-विरोधी होने के आरोप लगा कर, उन्हें जंगलों से जबरन हटा करराष्ट्र-राज्य न जंगलों को बचा पाएगा और न जंगलों में रहने वाले जीव-जंतुओं को। आदिवासी समुदायों को विश्वास में लिये बिना, प्रकृति विषयक उनके ज्ञान का सम्मान किए बिना वनों और वन्य जीवों का संरक्षण असंभव है। आदिवासी के जीवन की कीमत पर शहरों के मुट्ठीभर अमीर लोगों की सैरगाह के रूप में जनशून्य संरक्षित वन क्षेत्रों के विकास को अमानवीयता ही कहा जाएगा। इस सरंक्षण का मूल उद््देश्य प्रभु वर्ग के आमोद-प्रमोद और सैर-सपाटे को सुनिश्चित करना होता है, जबकि इन संरक्षित वन्य क्षेत्रों में घूमने वाले पर्यटकों से राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो रही हो।वन्यजीवों के शिकार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी तस्करी का एक उच्चस्तरीय जटिल तंत्र है। इसमें आदिवासी तो मात्र मोहरा मात्र होते हैं क्योंकि अपने जल-जंगल-जमीन से निष्कासित कर दिया गया आदिवासी अपने अस्तित्व की रक्षा में सही-गलत, कुछ तो करेगा ही। जंगल और जंगली जीव-जंतुओं के उसके परंपरागत ज्ञान और समझ का दुरुपयोग करने को तैयार बैठे हुए अवैध शिकारियों और तस्करों पर नकेल न कस कर आदिवासी को बलि का बकरा बना वन रक्षक और उनके अफसर अपनी पीठ भले थपथपा लें, पर इससे संरक्षित वन्य प्राणियों का शिकार नहीं रुक सकता।

काजीरंगा जैसे संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों में नियमित गश्त और निगरानी जैसी तमाम कवायदों के बावजूद न गैंडों का शिकार बंद किया जा सका है और न इस कवायद में जाने-अनजाने होने वाली आदिवासियों की हत्याओं का सिलसिला ही थमा है। लेकिन इस समस्या का एक और पहलू उन वन रक्षकों से भी संबद्ध है जो शिकारियों और तस्करों के हाथों मारे जाते हैं। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में बिना किसी खास सुरक्षा संसाधनों के वन रक्षकों को काम करना पड़ता है, अवैध शिकार और गैर-कानूनी खनन तथा वृक्षों की कटाई को रोकने का जो दबाव इनके ऊपर तलवार की तरह लटका रहता है, उसे भी हमें समझना होगा।

वनों और वन्यजीवों के संरक्षण तथा आसपास के आदिवासी-ग्रामीण अधिवासों के बीच के द्वंद्व में फंसे इन वन रक्षकों पर सामान्य सुरक्षा कर्मियों की अपेक्षा काम का भारी बोझ होता है। उन्हें आग व बाढ़ जैसी स्थितियों के बीच वृक्षारोपण से लेकर जंगल और जंगल के प्राणियों की रक्षा तक का सारा कार्य करना होता है और ऊपर से साथी वनकर्मियों के खाली पड़े पदों से लेकर संसाधनों और सुविधाओं की कमी से भी जूझना होता है। घातक आग्नेय हथियारों से लैस शिकारियों और तस्करों से निपटने के लिए इनके पास होती है बाबा आदम के जमाने की लाठी-बंदूक। तमाम कर्तव्यनिष्ठा और त्याग-बलिदान के बाद भी त्रासदी यह कि राष्ट्र के प्रति इनकी सेवा और कुर्बानी को समाज कभी संज्ञान में ही नहीं लाता।

स्पष्ट है कि संरक्षित वन क्षेत्रों में अगर जीव-जंतुओं और पड़-पौधों को बचाने के प्रति वास्तव में आप गंभीर हैं, तो आपको आदिवासियों के परंपरागत वन्य अधिकारों के प्रति आपको संवेदनशील होना होगा ताकि अपने पेट की भूख से मजबूर हो कहीं वे शिकारियों और तस्करों के जाल में न फंस जाएं। दूसरी ओर, वन रक्षकों के सामने मौजूद बहुआयामी चुनौतियों को देखते हुए उनके कार्यभार को कम करना होगा। उनकी जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने के लिए अन्य सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग लेना होगा। इस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम बनाने होंगे कि संरक्षित वन क्षेत्र आसपास की आदिवासी-ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ एक संवाद कायम कर सकें। ग्रामीण विकास के समावेशी सहभागिता वाले मॉडल पर चलते हुए अड़ोस-पड़ोस के लोगों को विश्वास में लेकर उनकी आवश्यकताओं और उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए वन और वन्य जीवों के संरक्षण की कार्य-योजना बनानी होगी। जनशून्य संरक्षित क्षेत्र का पाश्चात्य मॉडल हमारे यहां की परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल अप्रासंगिक है।


Date:29-03-17

Unique distinction

SC’s clarification on Aadhaar gives space for reforms

The SC’s clarification on the use of Aadhaar gives the government space for key reforms

The Supreme Court’s oral observations on Monday regarding the use of Aadhaar numbers by the government are significant, for they alter the narrative and potential scope of the ambitious unique identification programme. While reiterating its position that no beneficiary of a welfare scheme shall be denied benefits due to her for want of an Aadhaar number, a Bench led by Chief Justice J.S. Khehar said the government is free to “press” for Aadhaar for ‘non-welfare’ transactions or activities. These include filing income tax returns, opening bank accounts or getting a mobile phone connection. This assumes significance as the government announced two such changes over the past week itself. First, it included amendments to the Finance Bill of 2017, now approved by the Lok Sabha, making Aadhaar mandatory for all applications for PAN (Permanent Account Number) cards and filing of income tax returns. Earlier, following the surge in bank deposits after the demonetisation of high-value currency notes, the Income Tax Department had already asked banks to ensure that all savings bank accounts are seeded with PAN details by the end of February. The only exemptions to this norm are the no-frills savings accounts such as those opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Effectively, this means that all other new savings bank accounts will require an Aadhaar number. And last week the Department of Telecommunications directed all telecom service providers to re-verify the credentials of their nearly 100 crore subscribers through an Aadhaar-based, electronically authenticated Know Your Customer process within a year.

While the Supreme Court’s observations do not amount to a judicial order, they dispel some of the ambiguity relating to the scope, even future, of Aadhaar. In its interim order in October 2015 the court made it clear that the Aadhaar scheme cannot be made mandatory till the matter is finally decided “one way or the other”. But it has set the stage for the 12-digit Unique Identification (UID) numbers being used as the basic identity proof for all residents. As Finance Minister Arun Jaitley has pointed out, biometrics captured under the Aadhaar enrolment process will ensure no individual can hold more than one PAN card to evade tax dues. Those concerned about privacy may be right about the need for an effective law to ensure that private data aren’t misused. But tagging this concern solely to the UID programme is short-sighted. In an age where data are stored in electronic form, it is possible to collate vast amounts of information from various databases ranging from applications for passports, driving licences, ration cards, and more. The apex court is yet to decide on whether Aadhaar violates the right to privacy. Meanwhile, savings from weeding out ghost beneficiaries have begun to pay off the investment on building the now 111-crore strong Aadhaar database. But the Centre must not stretch the leeway granted by the court


Date:29-03-17

मोदी की इजरायल यात्रा का अर्थ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जब इजरायल जाएंगे, तो यह दो वजहों से काफी अहम घटना होगी: अव्वल तो यही कि किसी भी भारतीय शासनाध्यक्ष की वह पहली इजरायल यात्रा होगी, और दूसरी यह कि इस दौरे को लेकर इक्का-दुक्का देशों को छोड़, अरब दुनिया की त्योरियां भी नहीं चढ़ेंगी। हालांकि, प्रधानमंत्री के दौरे की तारीख का अभी एलान नहीं हुआ है, मगर यह साफ है कि यह यात्रा अगले कुछ हफ्तों के भीतर यानी इन्हीं गरमियों में होने जा रही है। फिर भी, किसी अरब मुल्क ने अब तक इस पर अपना ऐतराज नहीं जताया है, न तो सार्वजनिक रूप से और न ही पिछले दरवाजे से।

यह बात मुझ जैसे उन तमाम लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं, जो भारत में 1970 और 80 के दशक में बड़े हुए हैं। तब नई दिल्ली को लगभग रोजाना ही इजरायल को कोसने के लिए अरब दुनिया के सुर में सुर मिलाना पड़ता था। भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ता था, क्योंकि इसको अरब मुल्कों से तेल चाहिए था; या तब अरब के कई देश दिशाहीन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे; या फिर यहूदी इजरायल अमेरिका की सरपरस्ती में था, जबकि भारत तत्कालीन सोवियत संघ के करीब था; या इसलिए भी कि दुनिया के अनेक देश वाकई फलस्तीन के साथ हमदर्दी रखते थे। यही कारण था कि एक के बाद दूसरी कई भारत सरकारों ने इजरायल से कूटनीतिक रिश्तेदारी से परहेज बरता।

अगर आपने तब मुझे कहा होता कि एक दिन कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल के आधिकारिक दौरे पर जाएगा, तो मैं आप पर ठठाकर हंस पड़ता। लेकिन वह संभावना अब कोई हैरानी की बात नहीं रही: दोनों देशों- भारत और इजरायल ने 1990 के दशक में ही एक-दूसरे के करीब आने की शुरुआत कर दी थी, और अब तो इनके आर्थिक, सैन्य और सुरक्षा हित काफी गहरे जुड़ चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अरब दुनिया में भारत के किसी दोस्त देश की तरफ से इसे लेकर फिलहाल कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली है। इस संदर्भ में पश्चिम एशिया के राजनयिकों से जब हिन्दुस्तान टाइम्स के मेरे सहयोगियों ने बात की, तो उन्होंने मोदी के इजरायल दौरे को व्यावहारिक राजनीति का तकाजा बताते हुए बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक ने यह हल्की उम्मीद भी जताई कि मोदी को फलस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता जताने के लिए ‘वेस्ट बैंक’ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा होने पर संदेह भी जताया।

भारत और इजरायल के गहराते रिश्ते को लेकर अरब दुनिया की इस बेपरवाही की एक वजह यह स्वीकारोक्ति है कि इन दोनों देशों में बहुत बातें एक सी हैं। इस्लामी आतंकवाद के रूप में इनका दुश्मन भी साझा है। फिर अरब राजधानियों में फलस्तीन को लेकर एक थकान-सी पैदा होने लगी है, चाहे इस समस्या की दु:साध्य जटिलता इसकी वजह हो या फिर सीरिया के लोगों के प्रति बढ़ती हमदर्दी। इजरायल-भारत दोस्ती के प्रति अरब सरकारों की बेफिक्री का एक अन्य कारण यह भी है कि उनमें से अनेक अब खुद यहूदी मुल्क के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब और बहरीन जैसे देश तो पिछले कुछ समय से बेहद खामोशी से इस प्रयास में जुटे हैं। जनवरी 2016 में, जबसे अमेरिका व दूसरी बड़ी शक्तियों ने ईरान के साथ एक परमाणु करार पर दस्तखत किए हैं, परदे के पीछे प्रधानमंत्री बेंजामिन ‘बीबी’ नेतन्याहू की हुकूमत के साथ अरब देशों का राफ्ता बढ़ा है।

अरब नेताओं को लगता है कि शिया ईरान उनके सुन्नी निजाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ईरान से इजरायल की पुरानी अदावत को देखते हुए उन्हें लगता है कि उनका और इजरायल का मकसद एक है। नेतन्याहू जब तेहरान की तीखी आलोचना करते हैं, तो अरब देशों में काफी सारे लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंचती है।खासकर रियाद और मनामा में ऐसा दिखता है, जहां ईरान की तरफ से खतरे की आशंका को काफी शिद्दत से महसूस किया जाता है। सऊदी लोग इस बात को लेकर खौफजदा रहते हैं कि ईरान उसके पूर्वी इलाके में परेशानियां पैदा करेगा। दरअसल, इस इलाके में बड़ी शिया आबादी बसती है, और यहां की धरती के नीचे तेल के काफी बड़े भंडारभी हैं। ईरान की शह पर हौती लड़ाकों ने यमन के काफी बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया है, इससे डरे सऊदी अरब ने अपनी सदारत में एक सुन्नी अरब गठबंधन बनाया है, ताकि अरब प्रायद्वीप में किसी विपदा का वे मुकाबला कर सकें। हालांकि हौती सिर्फ नाम के लिए शिया हैं। इस बीच बहरीन के सुन्नी शासकों को भी ईरान का भय सताने लगा है, क्योंकि वे अपनी शिया बहुल आबादी का लगातार दमन करते रहे हैं।

सुन्नी देश लंबे समय तक ईरान से किसी खतरे के मुकाबले के लिए अमेरिका पर आश्रित थे, लेकिन ईरान के साथ हुए परमाणु करार ने सब गड्ड-मड्ड कर दिया। रूस एक स्वाभाविक विकल्प हो सकता था, मगर वह भी ईरान के साथ खड़ा दिखता है। दरअसल, मॉस्को अरबों डॉलर के सैन्य साजो-सामान तेहरान को मुहैया करा रहा है। जहां तक चीन की बात है, तो उसने यह कहा है कि उसे फलस्तीन-इजरायल मसले को सुलझाने में खुशी होगी, मगर शिया और सुन्नी के बीच अंपायर बनने में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इस स्थिति में इजरायल ही बचता है, जो ने केवल ईरान के विरुद्ध तल्ख तेवर रखता है, बल्कि इसके पास अपने परमाणु हथियार भी हैं, जो तेहरान को डराते हैं।

लेकिन सऊदी अरब, बहरीन के साथ-साथ अरब के ज्यादातर देशों का इजरायल से कोई रिश्ता नहीं है। उनमें से ज्यादातर तो इजरायल के वजूद को ही नकारते रहे हैं। बीते छह दशकों से वे इस यहूदी मुल्क के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे हैं और अपने अवाम के बीच इसकी गलत तस्वीर पेश करते रहे हैं। ऐसे में, अब इनके शासक इजरायल के साथ दावत उड़ाते नहीं दिख सकते। और इसीलिए वे सिर्फ परदे के पीछे से कुछ कर सकते हैं- या फिर वे उनके और इजरायल के बीच सूत्र का काम करने वाले हमदर्दों पर भरोसा कर सकते हैं।लिहाजा इजरायल दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी अरब नेताओं को सुनें, तो वह उन नेताओं की बुद्धिमानी भरी गुहार अपने साथ वहां ले जा सकते हैं। तब यह कल्पना की जा सकती है कि बीबी नेतन्याहू भी चाहेंगे कि मोदी साहब सऊदी बादशाह के लिए एक पैगाम लेते जाएं, जो इसी साल के अंतिम महीनों में नई दिल्ली आने वाले हैं।

बॉबी घोष/प्रधान संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स


Date:29-03-17

प्रदूषण मुक्ति की राह

देश में पर्यावरण को साफ रखने और साफ करने की लड़ाई हमें कई स्तरों पर लड़नी पड़ रही है। कानून बनाने से लेकर उसे लागू करने के स्तर तक। इन दोनों के बीच में भी ढेर सारे स्तर हैं, ढेर सारे छेद हैं, जिनके बीच अक्सर मूल भावना दरकिनार हो जाती है और नतीजे लक्ष्य से उल्टी तरफ जाने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला है बीएस-4 यानी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड- 4 का। देश में पिछले साल से बीएस-3 के स्तर का प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उत्पादन पर रोक लग चुकी है, अब ऑटोमोबाइल कंपनियां सिर्फ बीएस-4 स्तर के वाहन बना सकती हैं। इसके बावजूद देश में बीएस-3 स्तर के वाहन ही ज्यादा खरीदे-बेचे जा रहे हैं। माना जाता है कि बीएस-3 के मुकाबले बीएस-4 स्तर के वाहनों से वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 80 फीसदी कम हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण व नियंत्रण प्राधिकरण चाहता है कि एक अप्रैल के बाद देश में सिर्फ बीएस-4 स्तर के वाहन बेचे जाएं। लेकिन सरकार का कहना है कि उसने बीएस-3 स्तर के वाहनों के उत्पादन पर रोक लगाई है, बिक्री पर नहीं, इसलिए उनका कारोबार जारी रह सकता है। समस्या यह है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास इस समय तकरीबन सवा आठ लाख बिक्री योग्य ऐसे वाहन पडे़ हैं, जो बीएस-3 स्तर के हैं, अगर उन सबको एकाएक कबाड़ बना दिया जाता है, तो ऑटो कंपनियों को इससे बड़ा घाटा होगा। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और तय है कि देर-सवेर बीएस-3 स्तर के वाहनों की बिक्री पर रोक लगानी ही होगी।

वाहनों के इंजन के लिए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड को हमने इस सदी की शुरुआत में अपनाया था, जब ऑटोमोबाइल के मानक कडे़ किए गए थे। इसे यूरोप के लिए बने यूरो एमिशन स्टैंडर्ड के आधार पर तैयार किया गया था, जो तकरीबन पूरी दुनिया का ही मानक है। इसके हिसाब से जो यूरो-2 है, वह बीएस-2 है, जो यूरो-3 है, वह बीएस-3 आदि। अगर हम यूरोप और भारत के मानक की तुलना करें, तो यह भी पता चलता है कि हम विकसित दुनिया से प्रदूषण के प्रति गंभीरता दिखाने के मामले में कितने पीछे हैं? जिस समय हम भारत में बीएस-4 लागू करने के लिए जूझ रहे हैं, उस वक्त पूरी दुनिया में यूरो-6 की विदाई की तैयारियां चल रही हैं। और यह सिर्फ पर्यावरण के प्रति गंभीरता का मामला ही नहीं है, इसमें कई तरह के व्यावसायिक हित भी जुड़े हैं। मोटे तौर पर पर्यावरण मानक का एक स्तर बाजार में चार साल तक चलता है और इस लिहाज से हमारा देश अभी तकरीबन आठ साल पीछे है। पश्चिमी ऑटोमोबाइल कंपनियां इसका फायदा उठाकर अपनी पुरानी तकनीक कुछ साल के लिए भारत में खपा देती हैं।

यह जरूर है कि सरकार ने अब कुछ हद तक इसे बदलने की ठान ली है। इसीलिए तय किया गया है कि भारत अब बीएस-4 के बाद बीएस-5 को नहीं अपनाएगा, बल्कि इसकी बजाय सन 2020 तक सीधा कूदकर बीएस-6 पर पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो यह एक बड़ी छलांग होगी, हालांकि फिर भी हम पश्चिमी देशों से पीछे ही रहेंगे, क्योंकि उस समय तक ये देश यूरो-7 पर पहुंच चुके होंगे। इसके बावजूद यह एक बड़ा संकल्प है, जिसे हासिल करना आसान नहीं होगा। देश के कई ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ इसे लेकर पहले ही कई तरह की बाधाओं की बात कर रहे हैं। इस रास्ते की आगे की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितनी जल्दी बीएस-3 के वाहनों से मुक्ति पाते हैं और बीएस-4 के वाहनों को पूरी तरह से अपनाते हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाने की राह आसान नहीं है, इसमें कई बाधाएं आएंगी और इसके लिए कड़े फैसले करने ही होंगे।


Date:29-03-17

विवेक सम्मत फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जनहित या लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अभ्यार्थियों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को नामंजूर करके विवेक सम्मत फैसला सुनाया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार और उसकी एजेंसियों को आयकर रिटर्न भरने और बैंक खाता खुलवाने जैसे गैर-लाभ की योजनाओं के लिएआधार कार्ड मांगने से रोका नहीं जा सकता। दरअसल, अनेक राज्य ऐसे हैं जहां की अधिकांश आबादी के पास आधार कार्ड नहीं हैं। भारतीय समाज में करोड़ों घुमंतू मजदूर आबादी है, जिनका निश्चित पता-ठिकाना नहीं है। निम्न और मध्य आय के ऐसे करोड़ों नागरिक हैं, जो शहरों और कस्बों में भाड़े के मकानों में रहकर अपना जीवन-यापन करते हैं। इनके मकान मालिक उन्हें आधार कार्ड बनवाने के लिए अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं। ऐसे में उनका आधार कार्ड नहीं बन पाता। सुप्रीम कोर्ट ने इन तयों पर जरूर गौर किया होगा। अलबत्ता, देश की बड़ी आबादी को सिर्फ आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण सरकार की जनहित योजनाओं से वंचित किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। सरकार और उसकी एजेंसियों के पास यह आंकड़ा जरूर होगा कि देश में कितने ऐसे लोग हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है। तो सबसे पहले सरकार उन आवासहीनों को आवास सुनिश्चित कराएं। इसके बिना सरकार की आधार योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। दरअसल, भारत सरकार भारतीय नागरिकों को बारह अंकों वाला विशिष्ट पहचान पत्र जारी करती है। यह विशिष्ट पहचान पत्र डेमोग्राफिक और बायोमीट्रिक के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की पहचान सिद्धकरता है अर्थात आधार कार्ड में व्यक्ति विशेष से संबंधित सभी जानकारियां होती हैं, जिसको लेकर शुरू से यह विवादास्पद रहा है। कुछ नागरिक संगठनों ने आधार कार्ड को संविधान द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार का हनन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की हैं जिनका फैसला आना अभी बाकी है। इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि आधार में उपलब्धजानकारियां और पहचान का दुरुपयोग नहीं हो सकता? उम्मीद की जानी चाहिए की शीर्ष अदालत इस गंभीर मसले पर अपना दिशा-निर्देश अवश्य जारी करेगी


Date:29-03-17

उम्मीदों का बिल

मानसिक रोगियों के लिए सरकार के कदम ने नई उम्मीदें जगाई है। मानसिक रोगियों की देखभाल और उन्हें सही इलाज की सुविधा प्राप्त कराने के लिए लोक सभा में सोमवार को मेंटल हेल्थकेयर बिल-2016 पास हो गया। सरकार के इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। यह बिल राज्य सभा में बीते साल ही पास हो गया था। यह बिल सुनिश्चित करता है कि हर एक व्यक्ति को संचालित मानिसक स्वास्य सेवा, देखभाल और उपचार का अधिकार मिले। बिल की सबसे खास बात यह है कि किसी मानसिक रोगी के आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं माना जाएगा। आमतौर पर आत्महत्या करना या प्रयास करना अपराध माना जाता है। महिला और बच्चों के लिए भी बिल में खास प्रावधान है। बिल के अनुसार, मानसिक रोग से पीड़ित बच्चे को उसकी मां से तब तक अलग नहीं किया जाएगा, जब तक बहुत जरूरी ना हो। साथ ही संपत्ति में भी अधिकार मिल सकेगा। यह ठीक है कि सरकार का यह कदम बेहद प्रगतिशील है। मगर उसे सामाजिक स्तर और प्रशासनिक मोर्चे पर कई तरह के काम करके दिखाने होंगे। मसलन; एक आंकड़े के अनुसार, देश में कुल 6-7 फीसद लोगों को किसी-न-किसी तरह की दिमागी समस्या है, जबकि 1-2 फीसद रोगियों को गंभीर समस्या है। वहीं मानसिक रोगियों के लिएअभी महज 4500 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जबकि ऐसे प्रति एक लाख रोगियों के लिए 12,500 विशेषज्ञ डॉक्टर और 3000 नसरे की जरूरत है। सरकार के पास पर्याप्त फंड भी नहीं है। ऐसे में समाज के स्तर पर यह काफी अहम हो जाता है कि लोगों में या व्यक्ति विशेष में निराशा व्याप्त न हो या वह इस कदर जिंदगी से परेशान हो जाए कि आत्महत्या करने जैसा कठोर कदम उठाने तक के बारे में सोचने लगे। लिहाजा, कानून बनाने से ज्यादा प्रासंगिक और समीचीन उपाय यही होगा कि जनता खुशहाल जीवन जिए। लोगों में किसी भी मसले पर चिंता घर न करे। जीवन अनमोल है, इस संदेश को जब तक आम जन में प्रचारित और प्रसारित नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे कानून भी कागजों में सिमटकर रह जाएंगे। सरकार प्रशंसा की पात्र है, जो उसने 1987 से बने कानून को नया जामा पहनाया है। यह हर तरफ से बेहतर पग है। साफ है कि मरीज को सुरक्षा और अधिकार देने की सरकार की यह पहल मील का पत्थर साबित होगी।


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