28-10-2021 (Important News Clippings)
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Date:28-10-21
Privacy & Security
SC makes a forceful intervention on Pegasus. Its expert committee has the right remit
TOI Editorials
In giving a clear direction to an expert committee constituted by it to expeditiously probe the Pegasus issue, the Supreme Court bench headed by CJI NV Ramana made a giant intervention for the citizen’s right to privacy. The court disagreed with GoI’s arguments that sought exemption from judicial review by citing “national security”. SC took note that GoI couldn’t cogently explain how answering questions on Pegasus would endanger national security. Its observations highlighted again the importance of finding out whether Pegasus was used with official sanction against citizens. Significantly, SC said widespread surveillance also deters journalists, who have to protect their sources, from doing their job.
Pegasus when lodged in target phones can access data, eavesdrop on conversations and allegedly even perform malicious implants. This is an entirely different order of surveillance from phone tapping. Therefore, the expert committee’s terms of reference rightly include investigating whether Pegasus was planted in phones of Indian citizens for surveillance, identifying those surveilled, establish if any government agency acquired the spyware, and whether lawful procedures were followed for operating it.
Petitioners to SC weren’t opposed to surveillance in national interest and said they wanted no information affecting national security. Though GoI argued revelations would hamper national security, significantly it didn’t claim any right to surveillance even when national security or interest isn’t involved. Relying on this, the court inferred a “broad consensus” that unauthorised surveillance of citizens for reasons other than national security would be illegal and objectionable.
While admitting limited scope for judicial review in matters of national security, SC also concluded that this doesn’t entitle the state to “a free pass” every time the spectre of national security is raised: “National security cannot be the bugbear that the judiciary shies away from, by virtue of its mere mentioning.” In effect, SC has underscored that individual rights aren’t extinguished merely because the state claims national security threats.
The expert committee must also propose more vigorous safeguards to improve existing laws and procedures for surveillance. The Telegraph Act on phone wiretaps and Information Technology Act on interception of electronic devices suffer from the infirmity of civil bureaucracy signing off on each other’s requests. Judicial oversight would enable a measure of independent checks and balances. As malware turns ever more insidious and governments more techsavvy, the kind of intervention SC did is just what India needs to build a system that offers meaningful protection of the fundamental right to privacy while not compromising national security imperatives.
Date:28-10-21
A Credible Probe
The Centre must fully cooperate with the inquiry instituted by the SC on spyware use
Editorial
The Supreme Court order instituting an independent probe into the possible use of Israeli spyware Pegasus is an effective intervention to protect citizens from unlawful surveillance, as well as a stern rebuff to the Government’s attempt to cover up the issue by using the bogey of ‘national security’. It was clear from day one, following the revelations that nearly 300 of some 50,000 phone numbers allegedly identified for surveillance belonged to Indians, that the Government would choose to brazen it out rather than hold or facilitate a credible inquiry. Ultimately, its tactic of sticking to a blanket denial of any wrongdoing, without acknowledging whether or not the spyware was available to government agencies, failed. The 46-page order by a Bench headed by the Chief Justice of India, N.V. Ramana, stands out for the enunciation of two clear principles: that surveillance, or even the knowledge that one could be spied upon, affects the way individuals exercise their rights, warranting the Court’s intervention; and that there is no omnibus prohibition on judicial review merely because the spectre of national security is being raised. The Court deemed unacceptable the Government’s refusal to shed any light on a controversy that involves possible violation of citizens’ rights and made it clear that national security considerations cannot be used by the state “to get a free pass”. The Court has approached the issue as one that raises an “Orwellian concern”, recognising that intrusive surveillance not only violates the right to privacy but also has a chilling effect on the freedom of the press.
When damning revelations emerged that many phones of journalists, activists and even doctors and court staff were targets of military-grade spyware designed not only to grab data but also take control of devices, the Government ought to have responded, as some nations did, with alarm and alacrity. Instead, it resorted to a bald claim that illegal surveillance is not possible in India, and that the disclosure of whether or not a particular software suite was used by its agencies would compromise national security. The Court is right in making it plain that any such concern or claim of immunity ought to have been substantiated on affidavit. What is quite appalling is that the Government was unwilling even to disclose what action had been taken after it admitted in Parliament in 2019 that it was aware of some WhatsApp users being targeted by Pegasus. Its offer of ordering an inquiry on its own has been rightly rejected by the Court — it would command little credibility. The Court-supervised panel appears to have the required expertise and independence, but its success in unravelling the truth may depend on how much information it can extract from the Government and its surveillance agencies. For its part, the Government would do well to depart from its record of obfuscation and stonewalling and cooperate with the inquiry.
Date:28-10-21
Strengthening Healthcare
ABHIM can fix the weaknesses in India’s health system
K. Srinath Reddy, [ Cardiologist and epidemiologist, is President, Public Health Foundation of India. ]
COVID-19 exposed several weaknesses in India’s underfunded health system. Rural primary care is underfunded and has shortages of staff, equipment, drugs and infrastructure in many parts of the country. Urban primary healthcare has still not emerged as an active programme in many States. District and medical college hospitals suffer shortages of specialist doctors and support staff.
The private sector ranges from advanced tertiary care hospitals in big cities to informal and often unqualified care providers in villages. During the pandemic, it could not assuredly provide affordable care or deliver vaccines in large parts of India. There was a disconnect between the various levels of care within the public system, and the private system operated in a separate universe. Most government-funded healthcare insurance programmes did not cover outpatient care. This patchwork quilt of a mixed healthcare system frayed fast when challenged by the surging second wave of the virus.
New scheme
Alerted by the experience of the first wave of 2020, the government proposed in the Budget greater investment in the health system. The Fifteenth Finance Commission too recommended strengthening of urban and rural primary care, stronger surveillance systems and laboratory capacity as well as creation of critical care capacity at different levels of the health system. The Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM), announced recently, links these elements. It will support infrastructure development of 17,788 rural health and wellness centres (HWCs) in seven high-focus States and three north-eastern States. In addition, 11,044 urban HWCs will be established in close collaboration with Urban Local Bodies. The various measures of this scheme will extend primary healthcare services across India. Areas like hypertension, diabetes and mental health will be covered, in addition to existing services. Concomitantly, the network of centres will build a trained public health workforce that can perform routine public health functions while responding to a public health emergency.
Support for 3,382 block public health units (BPHUs) in 11 high-focus States and establishment of integrated district public health laboratories in all 730 districts will strengthen capacity for information technology-enabled disease surveillance. To enhance the capabilities for microbial surveillance, a National Platform for One Health will be established. Four Regional National Institutes of Virology will be established. Laboratory capacity under the National Centre for Disease Control, the Indian Council of Medical Research and national research institutions will be strengthened. Fifteen bio-safety level III labs will augment the capacity for infectious disease control and bio-security.
Many non-COVID-19 patients were denied treatment during the pandemic, as hospitals were crowded. Critical care hospital blocks, with 50-100 beds, will be established in 602 districts, to enable care for those with serious infectious diseases without disrupting other services. In non-pandemic situations, this capacity will be utilised for providing critical care for other disease conditions. For enhancing the level of disaster response readiness, 15 health emergency operation centres and two container-based mobile hospitals will be created.
Training public health professionals
There is a need to train and deploy a larger and better skilled health workforce. Upgraded district hospitals offer the best opportunity for creating new training centres. Public health expertise will be needed for programme design, delivery, implementation and monitoring in many sectors that impact health. We must scale up institutional capacity for training public health professionals.
To provide a continuum of care at different levels, HWCs will be linked with the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, for all entitled beneficiaries. The hub-and-spoke model of block, district, regional and national public health laboratories will enable effective microbial surveillance. Private sector participation in service delivery may be invited by States, as per need and availability.
ABHIM, if financed and implemented efficiently, can strengthen India’s health system by augmenting capacity in several areas and creating a framework for coordinated functioning at district, state and national levels. It can enable data-driven decentralised decision-making and people-partnered primary care at the block level while strengthening national connectivity for delivering universal healthcare. Many independently functioning programmes will have to work with a common purpose by leaping across boundaries of separate budget lines and reporting structures. That calls for a change of bureaucratic mindsets and a cultural shift in Centre-State relations. Perhaps the platforms for active citizen engagement can catalyse both.
Date:28-10-21
भूख सूचकांक में खामियां हैं, पर कमी हमारी व्यवस्था में भी है
रीतिका खेड़ा, ( अर्थशास्त्री दिल्ली आईआईटी में पढ़ाती हैं )
अमर्त्य सेन ने महबूब-उल-हक़ के साथ मानव विकास सूचकांक बनाया था। एक बार सेन ने उनसे कहा कि वे ‘एक सिंगल, एक अंकीय सूचक बना सकते हैं, लेकिन वह बहुत भद्दा होगा।’ महबूब-उल-हक़ ने जवाब दिया, ‘ऐसा सूचक बनाओ जो जीएनपी (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) जितना ही भद्दा हो, लेकिन जीवन की गुणवत्ता के बारे में उसकी तुलना में ज्यादा बताता हो।’ सेन ने चेतावनी दी कि हमें इसे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यही तर्क वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) पर भी लागू होता है।
जीएचआई रैकिंग भारत में जनता का ध्यान इस ओर खींचने का उपयोगी अवसर है कि बहुत से लोग अब भी भोजन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीएचआई स्कोर किसी देश के चार संकेतकों के अंकों का औसत है, जिसमें प्रत्येक को बराबर महत्व देते हैं। ये संकेतक हैं: अपर्याप्त कैलोरी सेवन, वेस्टिंग (वजन के हिसाब से लंबाई), स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से लंबाई) और बाल मृत्यु दर।
स्टंटिंग और वेस्टिंग के लिए इसने 2016 से 2020 के बीच का डेटा इस्तेमाल किया है क्योंकि ये वार्षिक सर्वेक्षण नहीं हैं। भारत के लिए यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस)-4 के 2015-16 के डेटा पर निर्भर है। हालांकि एनएफएचएस-5 सर्वे 2019-20 में किया गया, लेकिन पहले चरण के नतीजे ही दिसंबर 2020 में जारी हुए थे।
भूख को मापना आसान नहीं है। कुछ भारतीय सर्वेक्षणों ने भूख मापने के लिए कुछ सवाल पूछे, जैसे क्या लोग ‘भूखे सोने’ या ‘कम बार खाने’ या ‘कम खाने’ के लिए मजबूर हैं। जीएचआई द्वारा भूख के दायरे में पोषण को भी शामिल करने का विचार स्वागतयोग्य है, फिर भी सूचकांक के घटक विवादास्पद हैं।
जीएचआई की अन्य सीमाएं भी उजागर हुई हैं। कितनी आबादी अपर्याप्त कैलोरी सेवन करती है, यह तय करने के लिए एफएओ (संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन) के डेटा इस्तेमाल करने में बहुत से अवास्तविक अनुमान शामिल हैं। इस साल इन रैंकिंग तक पहुंचने की प्रक्रिया पर ध्यान गया है क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रक्रिया को चुनौती देते हुए बयान जारी किया है।
सरकार का दावा है कि जीएचआई की रिपोर्ट में ‘जमीनी हकीकत और तथ्य नहीं हैं’, जिसके पीछे कई अनियमितताएं हैं। उदाहरण के लिए पहले इसने कहा, ‘कुपोषण के वैज्ञानिक माप के लिए वजन व ऊंचाई के माप की जरूरत होगी, जबकि यहां शामिल प्रक्रिया गैलप के उस सर्वेक्षण पर आधारित है, जो पूरी तरह आबादी से फोन पर बातचीत पर आधारित है।’
बयान का पहला हिस्सा वैध है, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं है। इसी बयान के आखिरी वाक्य से स्पष्ट है कि ‘2020 की तुलना में, दो संकेतकों, बाल वेस्टिंग और बाल स्टंटिंग पर स्थिति में 2021 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।’
क्या हमें भारत की कम रैंक (116 देशों में 101वीं रैंक) पर चिंतित होना चाहिए? शायद इसका जवाब उन्हें देखकर मिले जो हमसे ऊपर और नीचे हैं। हिंसा पीड़ित पड़ोसी अफगानिस्तान हमसे दो रैंक पीछे है। दक्षिण कोरिया (जो लोकतंत्र नहीं है) की हमसे बेहतर रैंक (96) है। वेस्टिंग में भारत की दुनिया में सबसे बुरी रैंक है। सबसे जरूरी बात, अगर सिर्फ कुपोषण के मजबूत संकेतक स्टंटिंग को ही देखें तो भारत इसी तरह निचले पायदान पर है।
भारत में भूख, पोषण और स्वास्थ्य को दशकों से नजरअंदाज किया जाता रहा है, इसलिए निचली रैंक कोई रहस्य नहीं है। बाल पोषण कार्यक्रमों का बजट बहुत कम है, जिनमें 2014 के बाद से और कटौती होती रही है। कोविड-19 ने महत्वपूर्ण सामाजिक मदद को बाधित कर पोषण की स्थिति और बुरी कर दी है। यह देखा गया है कि पहले लॉकडाउन में आंगनवाड़ियों के बंद रहने से स्वास्थ्य तथा पोषण से जुड़े हस्तक्षेप भी रुक गए, जिनका समय से होना जरूरी होता है। इनके बंद रहने से बाल टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बाधित हुई। शोधकर्ता ज्यां द्रेज़ और विपुल पैकरा ने अध्ययन में पाया कि पहले लॉकडाउन के दौरान इन सेवाओं की उपलब्धता, पहले की (बेसलाइन) अवधि की तुलना में बुरी तरह प्रभावित थीं। बाल टीकाकरण 65-74% पर था, प्रसवपूर्व देखभाल के लिए रजिस्ट्रेशन 78-80% पर आ गए व संस्थागत प्रसवों की संख्या 71-78% पर थी। याद रखें कि पोषण के नतीजे बच्चे के जीवन के 1000 दिनों में ही तय हो जाते हैं। इसलिए, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
खुशकिस्मती से भारत में बाल पोषण के लिए आंगनवाड़ियों तथा बच्चों के लिए स्कूल में भोजन के जरिए जनकल्याण व्यवस्थाएं हैं। यह 20 करोड़ बच्चों तक पहुंचता है और 80 करोड़ लोगों के लिए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) है। उनका पूरी तरह इस्तेमाल करने की बजाय, महामारी के दौरान ये ज्यादातर समय बंद ही रहे।
पीडीएस को विस्तार देने, आंगनवाड़ियों व स्कूलों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता सुधारने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभ को यूनिवर्सल करने और प्रक्रिया के सरलीकरण जैसे आसान विकल्पों पर काम किया जा सकता है। सरकार अब और इंतजार न करे।
Date:28-10-21
जासूसी मामले की जांच
संपादकीय
देश की राजनीति में तहलका मचा देने वाले पेगासस जासूसी मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यों की समिति बना कर बड़ा कदम उठाया है। इस जांच समिति में तीनों सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ हैं। समिति पूरे मामले की हर कोण से जांच करेगी और जल्द ही अदालत को रिपोर्ट देगी। जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन करेंगे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायमूर्ति रवींद्रन को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, ताकि परत दर परत जांच में कोई बाधा पैदा न हो और सच्चाई देश के सामने लाई जा सके। पेगासस मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने की है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सरकार को जांच समिति बनाने की इजाजत नहीं दी।सरकार ने अनुरोध किया था कि जासूसी मामले में आरोपों की जांच के लिए केंद्र को विशेषज्ञ समिति बनाने की अनुमति दी जाए। लेकिन अदालत ने सरकार का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि ऐसा करना पक्षपात के खिलाफ स्थापित न्यायिक सिद्धांत के उलट होगा। अदालत की यह टिप्पणी उसके गंभीर रुख को बताने के लिए पर्याप्त है। पेगासस मामला सामने आने के बाद सरकार ने जिस तरह का रवैया दिखाया, उससे यह संदेश गया कि सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है, कुछ छिपा रही है और सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती। ऐसे में अगर सरकार खुद ही जांच करती तो उस पर भरोसा कौन करता? इसलिए बेहतर यही था कि इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके।
गौरतलब है कि सरकार पर राजनीतिक नेताओं, अदालत कर्मियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित कई भारतीय नागरिकों की जासूसी करवाने का आरोप है। इस साल जुलाई में जब यह मामला सामने आया तो हंगामा होना स्वाभाविक था। विपक्ष ने सरकार से संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग की। लेकिन सरकार ने नहीं करवाई। बल्कि सरकार यह कहती रही कि उसने ऐसी कोई जासूसी नहीं करवाई। सरकार यह स्वीकार करने भी बचती रही कि उसने इस जासूसी साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। जब मामला अदालत में पहुंचा तो उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया था। दरअसल इजराइल की कंपनी एनएसओ यह जासूसी साफ्टवेयर यानी पेगासस बनाती है। कंपनी का दावा है कि वह इस साफ्टवेयर को सिर्फ सरकारों को ही बेचती है या उन्हीं के कहने पर बनाती है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी था कि क्या भारत सरकार ने इसे खरीदा। और खरीदा तो क्या उसका इस्तेमाल किया? सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से संदेह गहराते गए।
भारतीय नागरिकों की जासूसी करवाने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। इसलिए सर्वोच्च अदालत की यह समिति इस बात की भी जांच करेगी कि 2019 में भारतीय नागरिकों के वाट्सऐप खातों में सेंध का मामला उजागर होने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए। समिति यह भी पता लगाएगी कि क्या भारत के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, या किसी भी केंद्रीय या राज्य एजंसी ने पेगासस साफ्टवेयर खरीदा था। पेगासस जासूसी कांड से यह संदेह और पुख्ता हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर सरकार नागरिकों के निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसला तो अदालत दखल नहीं भी देती। पर मामला नागरिकों के निजता से अधिकार से जुड़ा है। इसीलिए अदालत ने भी इसकी निष्पक्ष जांच करवाना जरूरी समझा। उम्मीद की जानी चाहिए है कि अब इस मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।
आपदा से विस्थापन
संपादकीय
धानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर दुनिया के शीर्ष नेताओं के विचार मंथन ‘ग्लासगो सम्मेलन’ में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बीच एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के असर के कारण हो रहा विस्थापन अनुमान से बहुत ज्यादा है‚ और कुदरती आपदाओं के कारण भारत में विस्थापित हो रहे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गरीब लोग इन आपदाओं का नुकसान सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि मौसमी बदलाव के कारण लगातार अलग–अलग इलाकों में आपदाएं आने की घटनाएं बढ़ी हैं‚ इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन की आशंका बनी रहती है। अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंट एंड डवलपमेंट के शोधकर्ताओं का आकलन है कि देश के सबसे गरीब लोग इस कारण अपने घरबार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है। इसकी सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार सूखे या बाढ़ के कारण‚ फसलों की बर्बादी और चक्रवातों के कारण तथा मछली पकड़ने में आने वाली बाधाएं विस्थापन की सबसे बड़ी वजह रहीं। देश के बहुत से गरीब लोग‚ जिनमें छोटे किसान शामिल हैं‚ मौसमी आपदाओं के कारण होने वाली बर्बादी को नहीं सह पा रहे हैं। देश में समुद्री जलस्तर और तापमान बढ़ने तथा चक्रवात जैसी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ेगी। एक अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्था जर्मन वॉच हर साल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करती है। 2021 की इसकी सूची में भारत टॉप 10 में है। 2020 में भारत में अनेक भीषण कुदरती आपदाएं आईं । टिड्डी दल का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ‚ तीन चक्रवाती तूफानों‚ गर्मी की लहर‚ बाढ़ ने सैकड़ों जानें लीं और हजारों लोगों को बेघर कर दिया। भारत ने अब तक यह नहीं बताया है कि वह शून्य कार्बन उत्सर्जन करना चाहता है या नहीं और करेगा तो कैसे करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक और सबसे ज्यादा कोयला उपभोग करने वाला देश चीन कह चुका है कि 2060 तक कार्बन शून्य हो जाएगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि भारत उत्सर्जन घटाने पर काम कर रहा है। खतरे की घंटी बज रही है‚ भारत को देशवासियों के हित में तुरंत कदम उठाने होंगे।
Date:28-10-21
पेगासस में जांच
संपादकीय
पेगासस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला स्वागतयोग्य है। अदालत ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना जो फैसला सुनाया है, वह कतई नहीं चौंकाता। मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अदालत के पास शायद यही सबसे बेहतर विकल्प था। अब इस सनसनीखेज मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। जांच समिति के गठन के साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कह दिया है कि लोगों की जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है और जांच के लिए आठ सप्ताह की समय-सीमा तय करके बिल्कुल सही किया है। अदालत को सुनिश्चित करना चाहिए कि तय समय में जांच रिपोर्ट पेश हो जाए। हालांकि, यह रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, यह कहना कठिन है, लेकिन जब बड़े सवालों के जवाब जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से नहीं आ रहे हैं, तब शीर्ष अदालत से ही अब याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है। यह जानना जरूरी है कि जासूसी के लिए क्या अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है? आखिर पेगासस या जासूसी की जरूरत ही क्यों पड़ी है? शायद इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति खोज पाएगी।
कोई शक नहीं कि आदर्श स्थिति तब होती, जब सुप्रीम कोर्ट को सवालों के जवाब पहले ही मिल जाते, जांच की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जो सवाल उठाए थे, उन्हें जब अदालत संतुष्ट नहीं कर सकी, तब मामले की जांच जरूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब जो समिति गठित हुई है, उसकी निगरानी सर्वोच्च अदालत के हाथों में रहेगी। संभव है, जांच के बाद अदालत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। अब जब आठ सप्ताह बाद सुनवाई होगी, देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी होने की उम्मीद है। अगर जासूसी हुई है, तो यह जानना सबसे जरूरी है कि उससे देश को फायदा हुआ है या नुकसान? दुनिया में लोगों की जासूसी का इतिहास पुराना है, लेकिन सभ्यता के दायरे में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। विशेष रूप से लोकतंत्र में तंत्र पर लोक का विश्वास जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है तंत्र में पारदर्शिता। पेगासस से अगर जन-विश्वास खंडित हुआ है, तो संविधान की रोशनी में यह चिंता की बात है। इसकी पुनरावृत्ति तो कतई नहीं होनी चाहिए।
तीन सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन करेंगे और इसमें आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय सदस्य होंगे। यह देश के लिए एक आदर्श जांच हो, तो ही बात बनेगी। किसी भी तरह की खानापूर्ति के बजाय यह देखने की जरूरत है कि किन्हीं नागरिकों पर किसी सरकार के अविश्वास के निहितार्थ क्या हैं? यह भी संभव है कि जांच के दौरान समिति जिम्मेदार अधिकारियों के जासूसी कराने संबंधी फैसले से सहमत हो। पेगासस के जरिये जांच यदि जरूरी थी, अगर देश पर कोई खतरा था, तो जांच के बाद खामोश रह जाना बेहतर होगा। लेकिन अगर विधान को ताक पर रखकर अवैध रूप से जासूसी की गई है, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। जासूसी की किसी भी गलत परंपरा से अपने देश को बचाना चाहिए।