28-01-2023 (Important News Clippings)
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Date:28-01-23
Founding ideals
Adherence to basic principles of the Constitution is what unifies India
Editorial
In her first and customary Republic Day address to the nation, President Draupadi Murmu reiterated the founding ideals of the Republic on the eve of the 74th anniversary of the adoption of its Constitution. As the first tribal woman to occupy the highest office in the country, the 15th President of India is emblematic of the Republic’s continuing journey of democracy, pluralism and empowerment of the weaker sections. The values of fraternity and democracy that its founding leaders etched into the genetic makeup of the modern nation were derived from the learnings of an ancient civilisation. Ms. Murmu underscored this quality of the Republic — the amalgamation of the old and the new, the traditional and the modern. A unified and unifying struggle against British imperialism, as the President noted, was “as much about winning Independence as about rediscovering our own ideals”. Ms. Murmu laid emphasis on the “essence of India” — which is profound and predictable at once. “We have succeeded… because so many creeds and so many languages have not divided us, they have only united us.” A commitment to this creed has sustained the modern nation, and the long and ancient civilisation that evolved and reformed over millennia.
It can be argued that the Republic is continuously in formation, as thoughts and ideas emerge. As new ambitions inspire the country, some foundational principles must remain the timeless codes for survival and success. Ms. Murmu’s address reiterated those, while celebrating India’s successes in various fields, particularly the economy. While noting India’s emergence as an influential leader in global affairs, she underscored the principles of Sarvodaya and Atmanirbhar Bharat — uplift of all, and self reliance — which are guiding the government as they have the earlier ones. Oppression and debilitating poverty continue to shackle vast sections, and India must constantly remember this fact, and certainly on occasions when it reflects on its progress. At various points, challenges to the ideals of the Constitution and the national movement arose in the form of political authoritarianism, sectarian extremism, and separatism, but India overcame them — a reason for satisfaction but also a call for constant vigil. Ms. Murmu’s reiteration of the founding principles of the Republic, and her reassurance to fellow citizens come at time when the sanctity of the Constitution is under attack. While debate about the Constitution is also part of the democracy it establishes, adherence to its basic principles is what unifies the people of India. Ms. Murmu made that point.
Date:28-01-23
India’s groundwater governance is in better shape
The government’s interventions for better and scientific management of the groundwater situation in India reflect the spirit of cooperative federalism in managing a precious resource
Subodh Yadav is Joint Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India
Data show that India, with nearly 18% of the world’s population, occupies about 2.4% of the total geographical area and consumes 4% of total water resources. A World Bank report says that India is the largest groundwater user. A rapidly growing economy and population are straining the country’s groundwater resources.
As a vast country, India has distinct and varying hydro-geological settings. Groundwater is the backbone of India’s agriculture and drinking water security in rural and urban areas, meeting nearly 80% of the country’s drinking water and two-thirds of its irrigation needs. Groundwater is pivotal to India’s water security. The fact that the theme of UN World Water Day 2022 was ‘Groundwater, Making the Invisible Visible’ is a reflection of the importance given to the resource across the globe.
The central government is working to achieve the goal of sustainable groundwater management in collaboration with States and Union Territories. In this process, certain important deliverables have been identified that include a reduction in groundwater extraction to below 70%, increasing the network of groundwater observation wells, installing digital water level recorders for real-time monitoring, periodic monitoring of groundwater quality, aquifer mapping and data dissemination, having better regulation of groundwater extraction by industries, and promoting participatory groundwater management and even periodic groundwater resource assessment.
In May 2019, a much-needed step of policy reform was done under the leadership of the Prime Minister with the creation of Jal Shakti Ministry (a merger of the erstwhile Ministries of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation along with Drinking Water and Sanitation). This was to give impetus to the management of water resources with special focus on demand and supply management. Realising the importance of community participation, the Jal Shakti Abhiyan was launched subsequently to transform Jan Shakti into Jal Shakti through asset creation, rainwater harvesting (‘Catch the Rain’ campaign) and extensive awareness campaign.
A scientific approach
Initiatives have also been taken for the effective management and regulation of groundwater, examples being the Atal Bhujal Yojana (ABY) and the National Project on Aquifer Management (NAQUIM). With the goal of “participatory groundwater management”, ABY looks to inculcate behavioural change made possible by incentivisation. NAQUIM, which is nearing completion, envisages the mapping of sub-surface water bearing geological formations (aquifers) to help gather authentic data and enable informed decision-making. Around 24 lakh square kilometres of the country has been mapped from the available mappable area of nearly 25 lakh sq. km. A heli-borne based survey (state-of-the-art technology), has also been used along with traditional exploratory methods for rapid and accurate aquifer mapping. The remaining area is likely to be mapped by March 2023. Region-wise aquifer management plans are being prepared and shared with States.
There are around 65,025 monitoring stations in India, which include 7,885 automated stations. The numbers are set to go beyond 84,000; in this, the number of automated stations will rise to over 35,000, with a special focus on identified high groundwater extracting industrial and urban clusters and groundwater stressed regions. Besides other quality-related exercises, samples from fixed locations are obtained to check for the presence of heavy and trace metals. Dynamic groundwater assessments will be done annually now and a groundwater estimation committee formed to revise the assessment methodology. A software, ‘India-Groundwater Resource Estimation System (IN-GRES)’, has also been developed.
The completion of groundwater assessment in 2022 in about five months (against the two to three years) shows that a time-bound and scientific approach is being adopted to monitor precious water resources. The findings of the groundwater assessment also indicate a positive inclination in the management of groundwater.
According to the latest assessment, there has been a 3% reduction in the number of ‘overexploited’ groundwater units and a 4% increase in the number of ‘safe’ category units as compared to 2017. There was an improvement in groundwater conditions in 909 units. The assessment also showed a reduction in annual extraction (of about 9.53 billion cubic meters); the data for irrigation, industrial and domestic use, respectively, is 208.49 BCM, 3.64 BCM and 27.05 BCM. Overall extraction saw a declining trend, of about 3.25% since 2017.
Some of this success may be attributed to implementation of comprehensive groundwater guidelines in 2020 for regulation in various sectors and making the processes of issuing a no-objection certificate transparent and time-bound using a web-based application. The government’s interventions in enabling a positive impact on the overall groundwater scenario in India, reflect the spirit of cooperative federalism in managing this precious resource. That around 9.37 BCM of additional groundwater potential was created through artificial water conservation structures is an example of this impact.
Need for source sustainability
As one of the fastest growing economies, India will need adequate groundwater resources to manage anthropogenic pressures. It is important to ensure source sustainability to provide safe drinking water to all rural households by 2024, under the Jal Jeevan Mission.
Communities will have to manage their groundwater resources better with the help of various government agencies and non-governmental organisations. In the context of climate change, as uncertainties will increase with connection with groundwater resources, efforts must be made to find solutions that are essential for sustainable development. The groundwater resource assessment report 2022 shows a brighter future for groundwater situations in the country as the initiatives taken by various governments have begun yielding results. This is a new beginning and steps must be taken to make India a water surplus nation, thus fulfilling the objective of a key United Nations Sustainable Development Goal, of water for all.
एक अच्छे सौदागर की भूमिका निभाना जरूरी
संपादकीय
एक जमाने में भारत आर्थिक मदद या सामरिक साजो-सामान का याचक हुआ करता था। समय के साथ तरक्की हुई। उदार प्रजातान्त्रिक गवर्नेस में विकास की रफ्तार धीमी लेकिन सधी होती है। भारत बदला। आज हम दोस्ती करते हैं तो दूसरा पक्ष खुश होता है कि उसे मजबूत साथी मिला। ऐसा साथी, जो अनाज भी दे सकता है, हथियार भी; निवेश भी कर सकता है और विश्व मंचों पर कूटनीतिक समर्थन भी । मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं- आयातक है। अरब दुनिया की राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर यहां हथियारों की खरीद भी काफी है। घोषित इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद इस देश की तासीर धार्मिक उदारवाद की रही है हालांकि हाल के दौर में कुछ कट्टरवादी तत्व सिर उठा रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़ भारत के मुस्लिम- बहुल देशों, खासकर मिस्र, अमीरात और सऊदी अरब, ईरान के अलावा इजराइल से रिश्ते पारस्परिक भरोसे की बुनियाद पर हैं। लेकिन हमें बहुआयामी संबंधों के विस्तार के साथ यह भी ध्यान देना होगा कि सामान बेचने में अच्छे सौदागर की भूमिका निभाएं। अभी कुछ दिनों पहले भारत से भेजा गया अनाज गुणवत्ता के पैमानों पर रोकना पड़ा। चीन के मुकाबले वैश्विक निर्यातक बनने की पहली शर्त है व्यापार में नैतिक मजबूती, ताकि गुणवत्ता पर सवाल न उठे । वहीं दूसरी शर्त है, अपने उत्पादों की लागत कम करना होगा ।
Date:28-01-23
जातियों की गिनती से निति निकलेगी , राजनीति नहीं
अभय कुमार दुबे अम्बेडकर विवि, (दिल्ली में प्रोफेसर)
बिहार ने जातियों की गिनती शुरू कर दी है। कई दूसरे प्रदेश भी ऐसा करने के इरादे की घोषणा कर चुके हैं। हो सकता है वहां भी जल्द ही जातियों की गणना प्रारम्भ हो जाए। इस कवायद का यह केवल एक तकनीकी पहलू है कि बिहार द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया को जनगणना कहा जाए या जातियों का सर्वेक्षण। कानूनन जनगणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इसलिए अगर कोई राज्य इस तरह की गणना करवाता है तो उसे औपचारिक रूप से इसे सर्वेक्षण कहना होगा। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें और केंद्र द्वारा करवाई जाने वाली जनगणना में कोई खास अंतर नहीं है।इसमें भी तकरीबन वे सभी सवाल पूछे जाने हैं, जो राष्ट्रीय जनगणना के दौरान पूछे जाते हैं। फर्क केवल इतना होगा कि गिनती करने के बाद यह प्रक्रिया बता देगी कि किस जाति के पास कितनी शिक्षा, नौकरियां, आमदनी आदि है। राष्ट्रीय जनगणना केवल अजा-जजा के बारे में ऐसे आंकड़े बताती है। बिहार की गणना सभी जातियों के बारे में तस्वीर साफ कर देगी। इस लिहाज से देखें तो यह कवायद आबादी के आर्थिक-सामाजिक हालात की जातिवार तस्वीर पेश करेगी।
लेकिन क्या जातिगत गिनती का मकसद यही है? अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं, पार्टियों और बुद्धिजीवियों का घोषित-अघोषित विचार है कि जैसे ही जातियों की संख्या की प्रामाणिक जानकारी मिलेगी, राजनीति का खेल बदल जाएगा। उन्हें पिछड़ी जातियों की एकता और गोलबंदी का ऐसा प्रबल तर्क मिल जाएगा, जिससे वे सत्ता की होड़ को गहराई से प्रभावित कर सकेंगे। संक्षेप में कहें तो वे एक बार फिर नए सिरे से सत्ता हथिया लेंगे और राजनीतिक क्षितिज पर अंतिम रूप से पिछड़ों का कभी न अस्त होने वाला सूर्योदय हो जाएगा। दरअसल जातियों की गिनती कराने के माध्यम से पैदा होने वाले बहुसंख्या के एहसास का इस्तेमाल करके राजनीति को हमेशा-हमेशा के लिए अपने पक्ष में झुका लेने का यह बहुसंख्यकवादी सपना कोई पहली बार नहीं देखा जा रहा है। यूपी में भाजपा राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुकुम सिंह कमेटी के जरिए एक बार इस तरह की आधी-अधूरी कोशिश कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस सिद्धरमैया के नेतृत्व में यह प्रयास कर चुकी है। दोनों ही कोशिशों के इच्छित परिणाम नहीं निकले।
आज की स्थिति यह है कि पिछड़ी जातियों की अलग से गोलबंदी करके स्थायी जातिगत बहुमत बनाने की रणनीतिक योजना में हिंदुत्ववादी राजनीति की सफलता ने पलीता लगा दिया है। हिंदुत्ववादी शक्तियां शुरू से ही हिंदू समाज में कर्मकांडीय रूप से शूद्र कही जाने वाली जातियों को द्विज समझी जाने वाली जातियों के साथ जोड़ने के लक्ष्य के लिए काम करती रही हैं। संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर की बातों पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि वे बार-बार क्यों शूद्रों को दबे हुए, शोषित और कमतर हैसियत वाले समाज के रूप में देखने का विरोध करते हैं। वस्तुत: अपने आग्रह को धरती पर उतारने के लिए साठ और सत्तर के दशकों में दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ में अगड़ी जातियों के नेताओं को उच्च पदों से हटाकर पिछड़े नेताओं को बैठाने की नीति अपनाई थी। वे संदेश देना चाहते थे कि हिंदुत्ववादी राजनीति में पिछड़ी जातियों को समान धरातल प्राप्त होगा। इसमें करीब साठ साल लग गए। इसे पिछड़ी जातियों तक पहुंचाने में नब्बे के दशक के बाद पिछड़ों के बीच प्रभुत्वशाली समुदायों के उदय की परिघटना ने भी योगदान किया। जैसे-जैसे कमजोर संख्याबल के कारण आरक्षण व सत्ता के लाभों से वंचित समुदायों की आंखों में ये प्रभुत्वशाली समुदाय खटकने शुरू हुए, वैसे-वैसे हिंदुत्ववादी तर्क उनके गले उतरना शुरू हो गया। परिणाम अगड़ी जातियों के साथ पिछड़ों के एक हिस्से के समीकरण के रूप में निकला। इसने 45 से 50 फीसदी की हिंदुत्ववादी राजनीतिक एकता तैयार की। अगड़ी-पिछड़ी गोलबंदी ने अप्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियों और मुसलमान वोटरों की एकता को पराजित कर दिया। पिछड़े समुदायों को ब्राह्मण-बनिया पार्टी कहलाने वाली भाजपा में सत्ता-सुख मिल रहा है। पिछड़ों की संख्या का प्रामाणिक आंकड़ा भी आ जाए तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ फिकरेबाजी पहले-सी असरदार होने की सम्भावनाएं नहीं हैं। बिहार की जातिगत गणना से समतामूलक नीति-निर्माण की दिशा में कुछ न कुछ प्रगति ही होगी। लेकिन इससे राजनीति की चलती धारा में कोई परिवर्तनकारी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा।
सिंधु जल समझौता
संपादकीय
एक ऐसे समय जब पाकिस्तान भारत से संबंध सुधारने का अनुरोध कर रहा है और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री को आमंत्रण भेजा गया है, तब यह प्रश्न उठ सकता है कि उसे सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए नोटिस क्यों दिया गया? वास्तव में प्रश्न यह होना चाहिए कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। दोनों देशों के बीच तनाव, विवादों और यहां तक कि युद्धों के बीच भी यह संधि जारी रही तो भारत की उदारता और अंतरराष्ट्रीय समझौते के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। पाकिस्तान ने भारत की इस उदारता को न केवल हल्के में लिया, बल्कि वह इस संधि के प्रविधानों की अनदेखी कर अनावश्यक आपत्तियां भी उठाता रहा। सिंधु जल समझौते में यह स्पष्ट है कि भारत सिंधु क्षेत्र की उन नदियों के पानी का उपयोग परिवहन, बिजली, कृषि आदि के लिए कर सकता है, जिनका पानी पाकिस्तान को जाता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने झेलम और चिनाब नदी पर निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति जताने का सिलसिला कायम रखा। माना जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के इसी रवैये से आजिज आकर सिंधु जल समझौते को संशोधित करने के लिए उसे नोटिस जारी किया है। इसके तहत उसे 90 दिनों के अंदर बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। कहना कठिन है कि पाकिस्तान ऐसा करता है या नहीं और यदि वह सहयोग नहीं करता तो भारत क्या निर्णय लेगा? भारत का फैसला कुछ भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान ही लाभ की स्थिति में है और इसके बाद भी वह भारत के प्रति अपने शत्रुवत व्यवहार का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं। इसका प्रमाण किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर उसकी आपत्तियों से चलता है।
यह सही है कि सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की देखरेख में हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत तब भी उससे बंधा रहे, जब उसे हानि उठानी पड़ रही हो। भले ही यह कहा जाता हो कि विश्व बैंक की भागीदारी वाले सिंधु जल समझौते को भारत अपनी ओर से रद नहीं कर सकता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियम-कानून इसकी अनुमति भी देते हैं। उन स्थितियों में और भी, जब पाकिस्तान अपने आतंकी गुटों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भी कहा है कि यदि मूल स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी भी संधि को रद किया जा सकता है। उचित यह होगा कि भारत एक तो यह सुनिश्चित करे कि सिंधु जल संधि संतुलित रूप में संशोधित हो और दूसरे, पाकिस्तान से दो टूक कहे कि यदि वह आंतकवाद को पालना-पोसना बंद नहीं करता तो उसके लिए इस संधि पर कायम रहना कठिन होगा।
Date:28-01-23
अनधिकार अधिकार
संपादकीय
जांच एजंसियां अपने दायरे को भूल कर अगर अनावश्यक रूप से सक्रिय हो उठें, तो उन पर स्वाभाविक ही सवाल उठते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता को लेकर भी काफी समय से सवाल उठ रहे थे कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी सीमा रेखा बता दी है। अदालत ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को केवल धनशोधन संबंधी मामलों में कार्रवाई का अधिकार है। वह अनुमान के आधार पर कोई मामला तय नहीं कर सकता। अगर किसी मामले में अनुमान के आधार पर कार्रवाई की गई है, तो उस पर संबंधित अधिकारियों को कानून के तहत सुनवाई करनी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश जिन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है, उनमें धनशोधन को लेकर कोई तथ्य प्रकट नहीं था, यहां तक कि सीबीआइ ने भी ऐसा तथ्य उजागर नहीं किया था। धनशोधन अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को एक करोड़ या इससे ऊपर के मामलों में ही जांच का अधिकार है, मगर उसने दूसरे विभागों के अधिकार क्षेत्र में अनिधकार प्रवेश कर बहुत सारे मामलों की जांच की है। इसका नतीजा यह है कि उनमें से बहुत कम मामलों में मुकदमा दर्ज हो सका है, बाकी मामलों को बिना किसी फैसले के छोड़ना पड़ा।
दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश से बहुत सारे लोग इसलिए संतोष अनुभव कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय ने अनेक ऐसी जगहों पर छापे मारे, जहां उसे जाने की जरूरत नहीं थी। कई जगहों पर उसने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी दखल दी, सिर्फ इस अनुमान के आधार पर कि वहां धनशोधन से जुड़ा मामला हो सकता है। पीएम मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर अभिनेता ने पूछा- कौन है झूठा?, मिले ऐसे जवाब कौन है देश का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री? जानिए क्या है लोगों की पसंद अगर आज हो जाए लोकसभा चुनाव तो कितनी सीटें जीतेगी भाजपा? एनडीए सरकार के काम से कितना खुश लोग दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर दूसरी जांच एजेंसियों को कोई ऐसा मामला हाथ लगता है, तो वे उसे सौंप सकती हैं, इसी तरह अगर प्रवर्तन निदेशालय को कोई ऐसा तथ्य हाथ लगता है, जो दूसरी एजंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वह उन्हें सौंप देगा, न कि खुद उन पर कोई फैसला करेगा। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रवर्तन निदेशालय के जब्ती, गिरफ्तारी जैसे अधिकारों को उचित ठहराते हुए उसके अपने दायरे में रह कर काम करने के अधिकार को रेखांकित किया था, पर उसकी सक्रियता में कमी नहीं आई। इसलिए दावा करना मुश्किल है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से वह कितना सबक लेगा।
दरअसल, पिछले कुछ सालों में जिस तरह सीबीआइ, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने लक्ष्य करके कई लोगों पर छापे डाले, उससे यह कहा जाने लगा था कि ये एजंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। इस तरह वे अपने दायरे से बाहर जाकर भी काम कर रही हैं। उनका मकसद मामले की जांच करने से अधिक लोगों को परेशान करने का है। हालांकि ये आरोप नए नहीं हैं, सभी सरकारों पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। मगर जब कार्रवाइयों में बदले की भावना अधिक बढ़ जाती है, तो उन्हें लेकर आक्रोश फूटता ही है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी। मगर ऐसी गुहारों पर प्रवर्तन निदेशालय या दूसरी जांच एजेंसियों के कानूनी अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते। पर कानून इस तरह उन्हें यह अधिकार भी नहीं देता कि वे अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे बदनाम और परेशान करें या किसी तरह का अनावश्यक दबाव बनाएं। प्रवर्तन निदेशालय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का ताजा आदेश एक सबक है।