27-12-2016 (Important News Clippings)

Afeias
27 Dec 2016
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Date: 27-12-16

Handle with care

Benami property legislation is an important addition to toolkit to combat black money

In his last radio address of the year, Prime Minister Narendra Modi pointed out his government’s attempt to combat black money would not stop with demonetisation. Instead it would include a package of measures, of which a legislation to prohibit benami transactions in property was an important one. Real estate is one of the largest repositories of undeclared income. Therefore, government’s toolkit to fight black money has to include means to flush out actual owners who use others to mask their ownership.

A legislation to prohibit fictitious transactions in real estate is almost three decades old. The first attempt, in 1988, was a disappointing one as the law was poorly drafted and not notified. In 2011, UPA made an unsuccessful attempt to introduce a new law. Now, NDA has breathed life into the 1988 legislation with suitable changes. Black money is not static. It constantly seeps into different areas of economic activity and therefore benami legislation partially overlaps legislations covering income tax and money laundering. It is the tax department which will enforce benami property legislation. Also, the appellate mechanism for money laundering and benami legislations will be common.

Consequently, tax officials have been given another powerful tool to counter black money. Powerful tools need careful handling. It is important that the drive to combat black money does not end up creating an overbearing state. Private investment has not been this tepid for well over a decade and it is important too for the government to instill confidence. Government has to find a delicate balance between bringing the guilty to book, allowing legitimate activity to proceed unhindered and checking corruption within the income tax department itself.

A legislation on benami property will not in itself be adequate to deal with the problem it addresses. India’s messy land records make it difficult to generate enough credible data to tap into the legislation’s potential. Modi should persuade states to hasten the pace of digitising land records and registering property transfers online. This data is a prerequisite if the benami property legislation is to serve its purpose. Also, a package to combat black money cannot be restricted to punitive measures alone. High stamp duties and a policy of endlessly piling on taxes must end. We also need incentives to encourage compliance.


Date: 27-12-16

Tax rates must be realistic, globally comparable

One consequence of demonetisation is most likely to be to bring the big-bang, pre-election Budget one year forward, to 2017-18, from the penultimate full Budget before general elections. While the indications, as this paper reported on Monday, are of significant changes, the government would do well to think of radical restructuring rather than of incremental tinkering. Tax collections by the Centre and the states combined stand at something like 16.5 per cent of GDP. Even if this were to double, it would still be below the average for the rich country club, Organisation for Economic Cooperation and Development.

Of the total tax collections, the bulk should come from direct taxes, rather than from indirect taxes that impinge on the rich and the poor alike. If GST is implemented properly, indirect taxes should offer up a bounty, even with further lowering of import duties, and also generate a broader database for direct taxes. Without doubt, a large direct tax kitty is a function of generalised prosperity.

When people are well-off enough to pay taxes on their income, direct tax collections would swell. Equally, when tax rates and administration become less painful, tax collections would go up. One simple way of incentivising tax compliance is to ensure that the cost of compliance and the cost of non-compliance are roughly the same. The cost of compliance can be lowered by lowering tax rates and simplifying administration. The cost of non-compliance can be increased by reducing tax-planning opportunities and increasing the likelihood of any tax evasion getting detected and penalised.

Rather than heavy-handed raids that have high visibility and, thus, are considered politically beneficial, what will encourage long-term tax compliance is intelligent and systematic mining of data to identify tax evaders. The Budget should show a shift to the use of intelligence rather than of brawn. Rather than raise the initial threshold for paying income tax, the effort should be to lower the rates and widen the income bands for each rate. The corporate rate should be below 20 per cent.


Date: 27-12-16

Outsiders are not to blame for Karnataka’s employment problems

The Karnataka state government’s decision to institute mandatory 100 per cent reservation in the private sector for Kannadigas, the state’s native Kannada-speaking population, is unconstitutional, retrogressive and dangerous. Rather than take real steps to improve employability and employment options, the state’s Congress government is taking the easy way out: blame the outsider as the source of the problem. Stoking nativist sentiment is a dangerous Plan B.

Private enterprises that fail to implement the reservation provision will forfeit all concessions under the state’s industrial policy. The aim is to boost blue-collar employment among sons of the soil. When it comes to hiring decisions, the key consideration is getting the best-qualified person. The Karnataka government is making the case that private enterprises are discriminating against Kannadigas, it needs to back up their claim with data.

All companies prefer to hire locally, and if they are not, it is likely because of a skills gap. Rather than issue a fiat, the government needs to consider ways to improve the employability and the employment opportunity of the local populace. The state government needs to focus on ensuring skills and relevant education, and increasing employment opportunities by attracting more industries. The 100 per cent reservation policy will only succeed in driving out companies, resulting in a further reduction in job opportunities.

Chief minister Siddaramaiah is playing a dangerous, cynical political game. He knows that the Supreme Court will strike down this provision, and is pandering to nativist sentiments. In doing so, he paints a bull’s-eye on non-Kannadigas in the state. This could lead to retaliatory action by other states, resulting in deep social unrest and economic disruptions.


Date: 27-12-16

मिसाइलों के क्लब में भारत ने लगाई लंबी छलांग

भारत अंतर्महाद्वीपीय नाभिकीय मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण करके दुनिया के उन पांच देशों के साथ खड़ा हो गया है, जिनके पास पांच हजार किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। निश्चित तौर पर इससे भारत की नाभिकीय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और भारत अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन के मुकाबले और मजबूत होगा। सरकार ने इस मिसाइल की स्पष्ट क्षमता नहीं बताई है, इसलिए इसके बारे में अलग-अलग अनुमान हैं।
चीन ज्यादा सशंकित है और इसीलिए वह इसकी मारक क्षमता छह से आठ हजार किलोमीटर तक बता रहा है। महज चार वर्षों में भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में इतनी तीव्र प्रगति न सिर्फ काबिल-ए-तारीफ है बल्कि आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि 2012 में जब अग्नि रेंज की पहली मिसाइल का परीक्षण किया गया था तो उसकी क्षमता महज 700 किलोमीटर थी। अगर इतने कम समय में भारत उसकी क्षमता को दस गुना बढ़ा सकता है और वह भी घरेलू प्रौद्योगिकी के सहारे, तो हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। चीन भले हमसे इस मामले में आगे रहा हो लेकिन, पाकिस्तान अपनी शाहीन के साथ अभी बहुत पीछे है। उसकी रेंज महज 2,750 किलोमीटर है। हालांकि, पाकिस्तान उसी पर इतना इठलाता है और भारत के किसी भी कोने को निशाने पर लेने का दावा करता है, जबकि अग्नि-5 के साथ भारत चीन ही नहीं इटली और फिलिपींस तक मार करने की क्षमता से लैस हो गया है। पाकिस्तान अपनी तैमूर मिसाइल लगभग इसी रेंज तक रखने की तैयारी में है। असली सवाल चीन का ही है, क्योंकि उसने इस साल अप्रैल में डेंगफेंग-41 नाम की जिस नाभिकीय मिसाइल का परीक्षण किया था, उसकी क्षमता 12,000 किलोमीटर है और वह एक घंटे में अमेरिका को निशाने पर ले सकता है।
भारत की अग्नि-5 की यही विशेषता उसे टक्कर देने वाली बनाती है कि चीन की मिसाइल की तरह वह भी कई एटमी वॉरहैड ले जा सकता है। मिसाइलों की होड़ के इस युग में उसके बाद की चुनौती मिसाइलों को रास्ते में रोकने और उससे बचाव करने और फिर पारम्परिक युद्ध के हथियारों के नवीनीकरण की है। किंतु मिसाइल प्रौद्योगिकी से ज्यादा जरूरत उस राजनयिक प्रौद्योगिकी को विकसित करने की है, जिसके माध्यम से एशिया महाद्वीप में मैत्रीपूर्ण संबंध कायम हो सके और इस होड़ पर लगाम लगे।

Date: 27-12-16

छुट्‌टी के दिन ब्रिटेन में ट्रेनें बंद, सरकार ने कहा- हमारी जिम्मेदारी नहीं

ब्रिटेन में ट्रेन सेवा का ज्यादातर काम निजी कंपनियों के पास है और उनके संचालन की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। परिवहन मंत्रालय का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। क्रिसमस के अगले दिन वहां अवकाश होता है और ज्यादातर लोग ट्रेनों में सफर करके विभिन्न जगहों पर जाते हैं। लेकिन, इस मौके पर ट्रेन ऑपरेट करने वाली कंपनियों ने संचालन नहीं किया और परिणामस्वरूप ट्रेनें बंद रहीं एवं यात्री परेशान होते रहे।
सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने इसके लिए परिवहन मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया। शायद उन्हें पता नहीं था कि ट्रेनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। बाद में इस बारे में कहा गया कि ट्रेन संबंधी इस परेशानी के लिए मंत्री नहीं, ट्रेनों का संचालन करने वाली निजी कंपनियां जिम्मेदार हैं। परिवहन मंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ ट्रेनें एक दिन नहीं चलीं, तो सबसे ज्यादा परेशानी विपक्षी कंजर्वेटिव नेताओं को हो रही है। यह सब उनका ड्रामा है। कौन-से दिन कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, यह ट्रेन कंपनियां तय करती हैं। सरकार की ट्रेन कंपनी ‘नेटवर्क रेल’ और निजी ट्रेन कंपनियों ने लोगों को आश्वस्त किया था कि वे क्रिसमस से न्यू ईयर तक ज्यादा ट्रेनें चलाएंगे। इसके बावजूद बॉक्सिंग डे पर अधिक संख्या में ट्रेनें बंद रहीं।

-वर्ष 1979 में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मार्गरेट थेचर (कंजर्वेटिव) ने कई सरकारी प्रतिष्ठान-कंपनियां निजी हाथों में सौंप दी थीं।
-ब्रिटिश सरकार (कंजर्वेटिव) ने वर्ष 1994 में ट्रेनों का निजीकरण किया था, जिसकी प्रक्रिया वर्ष 1997 में पूरी हो गई थी


Date: 27-12-16

स्वतंत्र निदेशकों की ‘स्वतंत्रता’ पर सवाल

कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों को उन लोगों की छाया से मुक्त हो जाना चाहिए जिन्होंने उनको बोर्ड में निमंत्रित किया हो। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं माइकल पिंटो 

इन दिनों किसी कंपनी का स्वतंत्र निदेशक होना जोखिम भरा है। यह कमोबेश वैसा ही है जैसे आपको इंगलैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का सामना करना हो वह भी उनके अनुकूल परिस्थितियों में। यानी जब मौसम भारी हो, गेंद स्विंग हो रही हो और पिच पर हरीभरी घास हो। इससे पहले स्वतंत्र निदेशकों की आलोचना होती थी क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रवर्तकों के हर काम का समर्थन करने के लिए होती थी। फिलहाल वे इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि उनमें से कुछ अपनी बात रख रहे हैं।
नुस्ली वाडिया ने टाटा समूह की कंपनियों के संचालन पर जो प्रश्न उठाए, उसके लिए उन्होंने जो समय चुना उस पर सवाल उठाया गया। उन्होंने नैनो संयंत्र, कोरस के अधिग्रहण और तमाम अन्य निर्णयों की आलोचना की। उनके इन विचारों को किसी ने सोचा समझा माना तो किसी ने शरारतपूर्ण। प्रश्न यह उठता है कि वाडिया इतने सालों तक खामोश क्यों रहे? अगर वह इन बातों पर इतनी गंभीरता से सोच रहे थे तो उन्होंने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया जब उनकी बात नहीं सुनी गई?
कहा जा सकता है कि इन आलोचनाओं में शायद ही कुछ दम हो। पदसोपानिक व्यवस्था वाले संस्थानों से इतर किसी बोर्ड में निर्णय प्रक्रिया चर्चा और बोर्ड की सहमति से ही निर्मित होती है। ऐसे में यह आसान नहीं है कि आठ या नौ लोग एक साथ बैठकर बोर्ड में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें और वे आपस में सहमत भी हो जाएं। बोर्ड में लोग नाना प्रकार के विचार प्रकट करते हैं और पूरी चर्चा के बाद राय बोर्ड के निर्णय के रूप में उभरती है। यह राय या तो सबकी सहमति से बनती है या फिर बहुमत से। अगर बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है तो क्या अलग विचार रखने वाले लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए?
यह बात याद रखिए कि इनमें से अधिकांश निर्णय कारोबारी हैं और ये सिद्धांतों अथवा नैतिकता से जुड़ा मसला नहीं है जहां कोई समझौता संभव नहीं है। निवेश से जुड़े निर्णयों की बात करें तो सदस्य भविष्य को लेकर अपने विचार प्रकट करते हैं। मसलन क्या निवेश का निर्णय समझदारी भरा है? क्या तीन या चार साल के बाद इस निवेश से बढिय़ा प्रतिफल मिलेगा या नुकसान होने की आशंका है? अंतत: यह केवल विचार का मामला है या जैसा कि कुछ लोग कहेंगे कि अगर बोर्ड के अधिकांश सदस्य सोचते हैं कि एक परिदृश्य घटित होने ही वाला है तो निश्चित रूप से जो लोग इससे अलग विचार रखने वाले लोगों को बोर्ड छोडऩा नहीं होगा?
कुछ वर्ष पहले एक कंपनी का बोर्ड जिसमें मैं भी शामिल था, वह यह चर्चा कर रहा था कि एक अन्य कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना की जाए या नहीं? व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना था कि ऐसा कदम सही नहीं होगा और इससे आगे चलकर दोनों पक्षों के बीच असहमति और विवाद ही पैदा होंगे। यह बहस बहुत लंबे समय तक चली और आखिरकार बोर्ड के अधिकांश सदस्य इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाना चाहिए। बहरहाल मेरे विचार नहीं बदले लेकिन मुझे यह भी नहीं लगा कि मुझे बोर्ड से इस्तीफा दे देना चाहिए या मुझे अपने निजी विचारों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने लगना चाहिए। एक विस्तृत चर्चा के बाद नतीजा मेरे विचारों के प्रतिकूल निकला और मामला वहीं खत्म हो गया।हालांकि बाद में मेरी आशंकाएं पूरी तरह सही साबित हुईं। वह संयुक्त उद्यम आज भी वाद-विवाद में फंसा हुआ है और निष्क्रिय है। बाद में बोर्ड ने सहजता से यह स्वीकार किया कि परियोजना के प्रति मेरा विरोध एकदम सही था। लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने परियोजना के पक्ष में राय रखी थी उनमें से किसी से यह नहीं कहा गया कि वह कंपनी छोड़कर चले जाएं। सच यही है कि बोर्ड अपने सदस्यों की राय के आधार पर भविष्य के निर्णय करते हैं। कई बार वे सही होते हैं और कई बार गलत। लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में जोखिम तो है ही।
स्वतंत्र निदेशकों की एक और आलोचना यह भी है कि उनको अपना समूह या उप समूह नहीं बना लेना चाहिए। यह सच है कि स्वतंत्र निदेशकों को दबाव समूह के रूप में काम नहीं करना चाहिए और न ही कि श्रम संगठन की भूमिका अपनानी चाहिए। परंतु कंपनी अधिनियम के मुताबिक यह जरूरी है कि वे साल में कम से कम एक बार बिना प्रवर्तक या अन्य निदेशकों की मौजूदगी के आपस में मिलें। इस अवसर पर उनको बोर्ड के काम की समीक्षा करनी चाहिए।
ऐसी बैठकों में आखिरकार सहमति बनेगी और सबकी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। क्या इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्र निदेशक सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं? अगर एक निदेशक दूसरों को अपनी बात मनवाना चाह रहा है तो क्या वह विद्रोह करना चाहता है? क्या कारोबारी जगत के लोगों को अपनी बात समझाना और मनवाना इतना आसान है? पहली बात तो यह कि शब्दों के जादू में फंस जाने वाले लोगों को निदेशक बनाया ही नहीं जाना चाहिए।
स्वतंत्र निदेशकों की वैध आलोचना यह है कि उनके चयन की प्रक्रिया के जरिये अक्सर उनकी स्वतंत्रता के साथ समझौता किया जाता है। अक्सर जब प्रवर्तक किसी को स्वतंत्र निदेशक बनाता है तो यह अघोषित होता है कि निदेशक बोर्ड में उसके हितों का ध्यान रखेगा। अगर वास्तव में सुधार की आवश्यकता है तो अंशधारकों को बोर्ड में निदेश्नियुक्ति को लेकर सचेत रहना होगा और जी -हजूरी करने वालों के खिलाफ मतदान करना होगा। तब शायद एक पूल से ही निदेशकों का चयन किया जा सकेगा। सबसे अहम बात यह है कि स्वतंत्र निदेशकों को उन लोगों की छाया से बाहर निकलना चाहिए जो उनको बोर्ड में आमंत्रित करते हैं। उनको सही मायने में स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। उनको प्रवर्तक की हर बात का विरोध न करते हुए सही गलत को देखकर निर्णय करना चाहिए। जब वे ऐसा करें तो प्रवर्तकों, टीकाकारों और जनता को भी उनकी सराहना करनी चाहिए।

Date: 27-12-16

डिजिटल खाई

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के ग्रामीण इलाकों में 100 एमबी तक मुफ्त डाटा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है ताकि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। उसका कहना है कि ऐसा करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क को यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड से सब्सिडी दी जा सकती है और इस क्षेत्र में एग्रीगेटरों को भी इजाजत दी जा सकती है बशर्ते कि विषयवस्तु के मामले में वे कोई भेदभाव न करें। ग्रामीण इलाकों में बेहतर नेटवर्क पहुंच का लक्ष्य सराहनीय है। ब्रॉडबैंड रिपोर्ट 2016 के मुताबिक तार वाले ब्रॉडबैंड पहुंच के मामले में भारत 187 देशों में से 132वें स्थान पर रहा जबकि बेतार ब्रॉडबैंड के मामले में उसकी स्थिति 179 देशों में 156वीं रही। देश में ब्रॉडबैंड की कुल पहुंच सात फीसदी है जो 46 फीसदी के वैश्विक औसत से खासा कम है।

शहरी इलाकों में वायरलेस दूरसंचार की पहुंच 150 फीसदी की दर से है। इससे पता चलता है कि देश के ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड की स्थिति कितनी कमजोर है। इंटरनेट की पहुंच में बेहतरी की संभावनाओं को बढ़ाचढ़ाकर नहीं पेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क समिति के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2018-19 तक देश में 2.5 करोड़ नए इंटरनेट उपभोक्ताओं की मदद से 66,465 करोड़ रुपये के आर्थिक लाभ होंगे। नेटवर्क कंपनियों को ट्राई की अनुशंसा से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब्सिडी का बोझ उनको नहीं वहन करना है। यह सरकार के यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड से आएगी। यह सब्सिडी सरकार को भी बहुत भारी नहीं पड़ेगी। ट्राई के मुताबिक कुछ नेटवर्क ने 10 पैसे प्रति एमबी की दर से वायरलेस ब्रॉडबैंड की सुविधा देनी शुरू कर दी है। ऐसे में योजना की लागत हर उपभोक्ता पर 10 रुपये मासिक आएगी। नियामक का कहना है कि देश के ग्रामीण इलाकों में पांच से छह करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं। ऐसे में इसकी मासिक लागत 50 से 60 करोड़ रुपये होगी। हाल में डाटा की दरों में आई गिरावट के बाद यह और कम हो सकती है।
बहरहाल ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट फोन की कम पहुंच बड़ी बाधा बन सकती है। ट्राई खुद यह मानता है कि देश के कुल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी बमुश्किल 20 फीसदी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट फोन की पहुंच 25 फीसदी से भी कम है। दूसरी बात यह है कि क्या 100 एमबी का डाटा पर्याप्त होगा? ट्राई ने यह आंकड़ा सिस्को की वर्ष 2015 की रिपोर्ट से लिया है जिसमें कहा गया था कि एक उपभोक्ता महीने में औसतन 150 एमबी डाटा खर्च करता है। इसलिए ट्राई को लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों में मूलभूत डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 एमबी डाटा पर्याप्त होगा। इसमें डिजिटल वित्तीय लेनदेन भी शामिल है।
कुछ पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि मुफ्त इंटरनेट का एग्रीगेटर मॉडल नेट निष्पक्षता के सिद्घांत का अतिक्रमण भी कर सकता है। उनका कहना है कि कुछ छोटे कारोबारियों के पास शायद इतने साधन नहीं हों कि वे एग्रीगेटर के पूल में खुद को  रजिस्टर कर सकें। ऐसे में उन्हें बड़े कारोबारियों के समक्ष नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर एग्रीगेटर भारी भरकम प्रवेश शुल्क लगाता है तो यह स्थिति पैदा हो सकती है। यह काफी हद तक शून्य रेटिंग प्लान की तरह होगा जिसे ट्राई यह कहकर ठुकरा चुका है कि वह नेट निष्पक्षता के सिद्घांत के खिलाफ है। ये चिंताएं वास्तविक हैं। योजना के ब्योरे पर काम करते हुए ट्राई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्रीगेटर विषयवस्तु पर किसी भी तरह की रोक न लगा सके।

Date: 27-12-16

खबरों के ऑनलाइन फर्जीवाड़े पर लगाम की फेसबुक की पहल

क्या आप लोग भी अपने परिचितों, रिश्तेदारों या सहयोगियों की तरफ से फेसबुक या व्हाट्सऐप पर व्यक्त किए गए विचारों को देखकर अचंभित होते हैं? क्या ऑनलाइन दुनिया में बड़े पैमाने पर की जा रही गुस्से की अभिव्यक्ति को देखकर आप भी परेशान होते हैं? अगर हां तो यह खबर सुनकर आपके दिल को सुकून मिल सकता है। हाल में फेसबुक ने फर्जी खबरों के साथ निपटने के तरीकों की घोषणा की। इनमें विवादास्पद करार दी जाने वाली पोस्ट भी शामिल होंगी और उनकी पुष्टि के लिए तीसरे पक्ष को तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

फेसबुक इस दिशा में भी प्रयास कर रहा है कि फर्जी जानकारियां देने वाली वेबसाइट उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर विज्ञापनों के जरिये कमाई न कर सकें। आखिर यह पहल इतनी अहम क्यों है? दरअसल सोशल साइट पर फैलाए जाने वाले जहर, झूठ और ध्रुवीकरण की कोशिशों को लेकर अर्से से चिंता जताई जा रही है। कई शोध पत्रों में भी इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की जरूरत पर बल दिया गया है। वर्ष 2012 में पेश एक शोध पत्र में मैंने मीडिया उपभोग की चहारदीवारी का जिक्र किया था। अब इस प्रवृत्ति के लिए कई शोधकर्ता ‘इको चैंबर’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। असल में, इस जगह पर लोग आपस में चर्चा करते हैं, समूह बनाते हैं और खबरों तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। अगर आप उदारवादी सोच रखते हैं और अपनी ही तरह सोचने वाले लोगों के साथ ऑनलाइन संवाद करते हैं तो इस बात की संभावना काफी कम है कि आपको मध्यमार्गी, वामपंथी या दक्षिणपंथी सोच के विचार सुनने को मिले। संवाद कक्ष के एकसमान स्वभाव के चलते ध्रुवीकरण का जन्म होता है जो तेजी से बढ़ता जाता है।
पिछले कुछ वर्षों में फर्जी सूचनाओं और खबरों का प्रसार बढऩे से हालात और बिगड़े हैं। अमेरिका में नवंबर में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इस तरह की फर्जी खबरें देखने को मिलीं। कभी हिलेरी क्लिंटन को चुनाव का प्रबंधन करने वाली कंपनियों को पैसे देने की बात फैलाई गई तो कभी यह कहा गया कि पोप फ्रांसिस ने डॉनल्ड ट्रंप के पक्ष में मतदान की गुजारिश की है।
बज़फीड के एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिकी चुनाव के ठीक पहले फेसबुक पर पोस्ट की गई फर्जी खबरों ने असली खबरों को पीछे छोड़ दिया था। फर्जी खबरें चलाने वाले एक ब्लॉगर पॉल हॉर्नर का मानना है कि ट्रंप की जीत में उनकी पोस्ट का भी थोड़ा-बहुत योगदान रहा। बहुत कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले और दक्षिणपंथी सोच वाले कारोबारी ट्रंप की जीत से बहुतेरे अमेरिकी और वैश्विक नेता आशंकित हैं।
ट्रंप के चुनाव या ब्रेक्सिट पर कराए गए जनमत संग्रह के पहले सोशल मीडिया पर जिस तरह से झूठ फैलाया गया, वह इस बात का सबूत है कि फर्जी खबरों का असल दुनिया पर असर पड़ता है। आश्चर्य नहीं है कि अब दुनिया भर की सरकारें फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। गत सप्ताह बराक ओबामा ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि प्रोपगेंडा और गंभीर बहस के बीच अंतर को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो काफी गंभीर समस्या पैदा होगी। जर्मनी के सांसदों ने फेसबुक पर 24 घंटे के अंदर फर्जी खबर या नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां न हटाने पर 5 लाख यूरो का जुर्माना लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की है।
आप यह कह सकते हैं कि फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तो केवल 1.8 अरब ही है। लेकिन फेसबुक के इस कदम से पता चलता है कि फर्जी खबरों से खतरा होने की बात मान ली गई है और उस दिशा में कुछ शुरुआती कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। फेसबुक ने अपनी पहल में ट्विटर, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन को भी जोड़ा है ताकि सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैलाने पर रोक लगाने के लिए पहला मसौदा तैयार किया जा सके।
हालांकि भारत में फर्जी खबरों के प्रसार और उनके असर के बारे में अब तक कोई कारगर अध्ययन नहीं हुआ है। लेकिन इनका वजूद तो है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय के नेताओं की अपुष्ट टिप्पणियां सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। इसी तरह मौजूदा सियासी और सामाजिक मसलों के अलावा जानी-मानी हस्तियों के बारे में भी गलत सूचनाएं पोस्ट की जाती हैं। इंटरनेट खंगालने पर आपको दर्जनों ऐसी वेबसाइट दिख जाएंगी जो बिना किसी तथ्यपरकता के अपने विचारों को पेश करती हैं। उन रिपोर्ट में न तो सही तरह से शोध किया गया होता है और न ही किसी तरह की जांच-परख की जाती है। जबकि किसी भी अच्छे पत्रकारिता संगठन के लिए ये बुनियादी बातें होती हैं। इन वेबसाइट्स की असलियत जाननी हो तो जरा उनके होमपेज पर ‘अबाउट अस’ सेक्शन का रुख कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वे अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं?
विशेषज्ञों का सुझाव है कि पाठकों और दर्शकों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, किसी भी खबर को व्हाट्सऐप या अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के पहले उसके स्रोत की पड़ताल जरूर कीजिए। पिछले महीने नोटबंदी का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर यह खबर छा गई थी कि 2,000 रुपये के नोट में चिप लगाई गई है जिससे उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इसे तत्काल खारिज कर दिया था।
दूसरा, किसी भी समाचार, इतिहास से जुड़ी सामग्री और किसी गंभीर मसले से संबंधित सूचना को आगे बढ़ाते समय उसके स्रोत पर एक नजर जरूर डालिए। अगर उसका स्रोत नहीं मिल रहा है तो उसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ही नहीं कीजिए। तीसरा, कोशिश कीजिए कि किसी मुद्दे पर हर तरह के विचारों को जानने-समझने का मौका मिले। इसे अपनी सोशल मीडिया सक्रियता का एक नियम बना लीजिए। ट्विटर पर आने वाली फीड की वरीयता तय करते समय या समाचार देने वाली वेबसाइट्स की प्राथमिकता बनाते समय विभिन्न मीडिया संगठनों को शामिल करें। इससे आप किसी खास बौद्धिक आवरण में बंद होने से बच सकेंगे।

Date: 27-12-16

अध्यादेश के सहारे

यह संसदीय प्रणाली का एक सामान्य तकाजा है कि अध्यादेश का तरीका तभी चुना चाहिए जबकोई आपातकालीन मामला हो।

यह संसदीय प्रणाली का एक सामान्य तकाजा है कि अध्यादेश का तरीका तभी चुना चाहिए जबकोई आपातकालीन मामला हो। जबकि ‘शत्रु संपत्ति’ का मसला दशकों से चला आ रहा है। यों संबंधित अध्यादेश पर पिछले हफ्ते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर तो कर दिए, मगर खबर है कि इस मामले में पांचवीं बार अध्यादेश का सहारा लेने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। यह केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। संसद के अपने पहले ही संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का खयाल रखेगी। लेकिन उन्होंने शुरुआत ही अध्यादेश से की। पहला अध्यादेश इसलिए आया ताकि वे अपना मनमाफिक प्रधान सचिव चुन सकें। फिर, पोल्लावरम परियोजना के डूब-क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए। जिस भूमि अधिग्रहण कानून को भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए समर्थन दिया था, उसे बदलने के लिए भी अध्यादेश लाया गया। एक नहीं, तीन बार। आखिरकार किसान संगठनों के विरोध-प्रदर्शनों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और वह अध्यादेश फिर से जारी नहीं हुआ। शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन के लिए अध्यादेश पांचवीं बार जारी हुआ है। पहली बार इस साल जनवरी के पहले सप्ताह में, दूसरी बार अप्रैल के पहले सप्ताह में, तीसरी बार मई में और चौथी बार अगस्त में।

यह पहला मौका नहीं है, जब अध्यादेश का रास्ता चुनने पर राष्ट्रपति ने नाखुशी जताई है। जनवरी 2015 में भी, टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा छात्रों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा था कि अध्यादेश तभी लाया जाना चाहिए जब बहुत आकस्मिक स्थिति हो। उन्होंने यह कहने की जरूरत शायद इसलिए महसूस की होगी, क्योंकि मोदी सरकार के पहले आठ महीनों में वे नौ अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर चुके थे। शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन के लिए जो विधेयक संसद में लंबित है उसमें प्रावधान है कि जो लोग बंटवारे के समय या 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान या चीन चले गए और वहां की नागरिकता ले ली, उन्हें ‘शत्रु नागरिक’ और उनकी संपत्ति को ‘शत्रु संपत्ति’ माना जाए और सरकार को यह अधिकार हो कि वह ऐसी संपत्तियों के लिए संरक्षक नियुक्त करे। जो संपत्तियां लावारिस हों, उनकी बाबत तो यह प्रावधान समझ में आता है, पर ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि किसी परिवार का कोई बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया, मगर परिवार के दूसरे सदस्य यहीं रह गए। ‘शत्रु संपत्ति’ को लेकर दशकों से जब-तब चले विवाद में उन्होंने बार-बार यह सवाल उठाया है कि आखिर उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है!

आजादी मिलने पर भारत के राष्ट्रीय नेताओं के आश्वासन पर उन्होंने यहां खुशी-खुशी रहना मंजूर किया, अपने कुछ लोगों के बिछोह के बावजूद। क्या यह उनका गुनाह था? गौरतलब है कि महमूदाबाद के तत्कालीन राजा अहमद खान भी 1957 में पाकिस्तान पलायन कर गए थे। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत उनकी भी जायदाद भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी। खान के बेटे ने बत्तीस साल कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 2005 में उनके हक में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि किसी भारतीय नागरिक को उसकी विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। बहरहाल, ऐसे विवादास्पद मामले में जब सर्वोच्च अदालत के एक फैसले की नजीर हो, और कानून का स्वरूप तय करने की प्रक्रिया संसद में लंबित हो, अध्यादेश लाने का क्या औचित्य था?


 

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