28-06-2021 (Important News Clippings)
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Date:28-06-21
Bridge That Digital Teaching Divide
ET EDITORIAL
For want of a nail, the shoe was lost, for want of a shoe, the horse was lost and eventually, the kingdom was lost. Think of the missing digital device in the hands of a schoolchild in these days of online schooling as lockdowns continue, and think of that missing nail. Crores of children lack digital devices. They are falling behind, probably falling out of school and education, and probably into a future of poverty, crime and violence. It is vital to avert this tragedy. Invest in digital capability and provide children access to devices such as smartphones, at the bare minimum. There must be innovative ways to fund this plan.
About 25 crore children are enrolled in schools — 13.1 crore in government and11.9 crore in privately managed schools. At, say, ₹4,000 for a smartphone, the cost would work out to ₹10,000 crore for the bottom 10%, and go up to about ₹50,000 crore for the bottom 50% of the children. Similarly, at ₹10,000 crore for a laptop or tablet, the cost works out to ₹25,000 crore and ₹1,25,000 crore respectively. Functional broadband that reaches everywhere is one complementary challenge. Digital content and new pedagogical methods form another. The government should focus on making its Bharat Net and ‘Wifi Access Network Interface’ operational, besides setting targets for telcos to complete 4G coverage. NGOs and foundations, besides bodies such as NCERT, should take on the second, along with edutech pioneers.
The Production-Linked Incentive Scheme, private charities, expat and alumni associations, temple trusts with vaults bursting at the seams, startup stars, businessmen whose wealth bloated during the pandemic and in need of a salve for their conscience — the possible sources of funding are many.
Date:28-06-21
On the margins with full equality still out of reach
Despite judicial verdicts, India’s sexual minorities face discrimination in employment, health issues and personal rights
Faisal C.K., [ Under Secretary (Law) to the Government of Kerala ]
This year, the world woke up to June, pride month, gazing at the Google Doodle of Dr. Frank Kameny (1925-2011), an American astronomer, veteran, and gay rights activist. Kameny, in the early 1970s, ‘successfully challenged the American Psychiatric Association’s classification of homosexuality as a mental disorder’. The global LGBTQ+ community marched ahead after the 1970s. But in India, the queer community is still a stigmatised and invisible minority, a fact that is alarmingly incompatible with the country’s living, liberal and inclusive Constitution.
The Constitution was conceived by India’s founding fathers as a beacon of fundamental rights, leading once enslaved Indians to the promised land of life and freedom. Despite such a liberating Constitution, the Indian state and the law have been abusing and given many marginalised segments of the citizenry such as the queer community of India the cold shoulder.
Launch pad for jurisprudence
The Constitutional courtroom in post-colonial India became a space where the individual and the state could converse with each other. The meagre gains that the queer community won have been granted by the judiciary; not by legislatures. In the book, Sex and the Supreme Court: How the Law is Upholding the Dignity of the Indian Citizen (2020), Saurabh Kripal observes: “In the tug of war between the demands of the traditional conception of society and the rights of individuals to their identity and dignity, the Supreme Court has come down firmly in favour of individual.” The Supreme Court of India’s ruling in Navtej Singh Johar & Ors. vs Union of India (2018), that the application of Section 377 of the Indian Penal Code (IPC) to consensual homosexual behaviour between adults was “unconstitutional, irrational, indefensible and manifestly arbitrary”, has been a great victory to the Indian individual in his quest for identity and dignity. This judgment has provided a launch pad for the LGBTQ+ jurisprudence and queer liberation movement in India.
The Delhi High Court’s verdict in Naz Foundation vs Government of NCT of Delhi (2009) was a 38th parallel in the law of sexuality and equality jurisprudence in India. The court held that Section 377 offended the guarantee of equality enshrined in Article 14 of the Constitution, because it creates an unreasonable classification and targets homosexuals as a class (https://bit.ly/3A1kHBZ). Earlier, in a retrograde step, the Supreme Court, in Suresh Kumar Koushal vs Naz Foundation (2013), reinstated Section 377 to the IPC. But India witnessed the anastasis of Naz Foundation through the top court’s judgment in Navtej Singh Johar & Ors. with an embedded firewall of the doctrine of progressive realisation of rights.
Despite the judgments of the Supreme Court, full equality is still a pie in the sky for the queer community in India. In matters of employment, health and personal relationship, there is still a lot of discrimination against sexual minorities. It is only when these problems are adequately addressed that the LGBTQ+ community will be able to enjoy full autonomy and agency.
Legal sanction opposed
The Union of India has recently opposed any move to accord legal sanction to same-sex marriages in India stating that the decriminalisation of Section 377 of the Indian Penal Code does not automatically translate into a fundamental right for same sex couples to marry. This was stated in response to the Delhi High Court notice to a plea by LGBTQ+ activists and couples who sought recognition of same-sex marriages. Justice Anthony Kennedy of the U.S. Supreme Court, in Obergefell vs Hodges (2015) underscored the emotional and social value of the institution of marriage and asserted that the universal human right of marriage should not be denied to a same-sex couple. As of 2021, same-sex marriage is legally performed and recognised in 29 countries. Indian society and the state should synchronise themselves with changing trends.
Amend Article 15
Article 15 secures the citizens from every sort of discrimination by the state, on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth or any of them. This Article is the cornerstone of the concept that equality is the antithesis of discrimination. Imbibing the zeitgeist, the grounds of non-discrimination should be expanded by including gender and sexual orientation. In May 1996, South Africa became the first country to constitutionally prohibit discrimination based on sexual orientation. Section 9(3) of its Constitution dictates that state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth. Let Gandhiji’s nation learn from Mandela’s nation!
The United Kingdom passed the “Alan Turing law” in 2017 which ‘granted amnesty and pardon to the men who were cautioned or convicted under historical legislation that outlawed homosexual acts’. The law, named after Alan Turing, a World War II code-breaker and computing genius, who was convicted of gross indecency in 1952, provided a ‘posthumous pardon, also an automatic formal pardon for living people who had had such offences removed from their record’. To expiate the excesses committed against the LGBTQ+ community in the past and present, the Indian state should also enact a law on these lines to do justice to the ‘prisoners of sexual conscience’.
Justice Rohinton F. Nariman had directed in Navtej Singh Johar & Ors., the Government to sensitise the general public and officials, including police officials, to reduce and finally eliminate the stigma associated with LGBTQ+ community through the mass media and the official channels. But the Government has simply disregarded this obligation. School and university students too should be sensitised about the diversity of sexuality to deconstruct the myth of heteronormativity. Heteronormativity is the root cause of hetero-sexism and homophobia.
Rohit De illustrated, in his A People’s Constitution: The Everyday Life of Law in the Indian Republic (2018), how laws and policies were frequently undone or renegotiated from below by the ordinary citizenry using constitutional remedies. He unfolded the stories of individuals from socially and economically marginalised sections such as prostitutes, butchers, refugees, and vegetable vendors who turned to the court for ‘rewriting’ the Constitution. However, for Queeristan, the Constitution has been ‘a beautiful and ineffectual angel’ so far. Hence, it is time for change; but the burden should not be left to the powers that be. The onus remains with the civil society, the citizenry concerned and the LGBTQ+ community itself.
Date:28-06-21
खिलौना उद्योग को सरकार का सहारा
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
विगत 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉयकैथन 2021 के प्रतिभागियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने खिलौनों को बच्चों का पहला मित्र बताते हुए खिलौना उद्योग के र्आिथक एवं रोजगारपरक पहलुओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारतीय समाज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहती है और इसमें भारतीय खिलौने और गेमिंग उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के खिलौने दिखते हैं। कुछ खिलौने ऐसे होते हैं, जो बच्चों की मौज-मस्ती का जरिया बनकर उन्हें खुशी देते हैं। वहीं दूसरी किस्म के खिलौने बच्चों को खुश करने के साथ ही उनके मानसिक विकास में भी उपयोगी होते हैं। फिलहाल बाजार में लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, प्लास्टिक और दूसरी कृत्रिम चीजों से बने परंपरागत खिलौनों के अलावा नई तकनीक की रंग-बिरंगी गुड़ियों से लेकर मैकेनिकल सेट, डिजाइनर बोर्ड गेम्स, लिगो, पजल्स, कंप्यूटर गेम्स, डॉल हाउस, स्टफ्ड एनिमल्स, रोबोट और रिमोट कंट्रोल से चलने वाले खिलौने मुख्य रूप से प्रचलित हैं।
वैश्विक खिलौना बाजार वर्तमान में करीब 100 अरब डॉलर का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र डेढ़ अरब डॉलर के आसपास ही है। देश में करीब 80 प्रतिशत खिलौने आयात किए जाते हैं। उनमें भी 70 फीसदी खिलौने चीन से आते हैं। ऐसे में खिलौनों के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता और उनके आयात पर व्यय हो रही विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सरकार रणनीतिक रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए उसने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख प्राथमिकता वाले सेक्टरों में स्थान दिया है। गत वर्ष कोरोना संकट की चुनौतियों के बीच सरकार ने वोकल फॉर लोकल व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खिलौना उद्योग को आगे बढ़ाने तथा खिलौना बाजार से चीनी खिलौनों को हटाने की रणनीति बनाई। केंद्र के अलावा कई राज्य सरकारों द्वारा भी स्थानीय खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए फरवरी 2020 में खिलौनों पर आयात शुल्क में 200 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 1 सितंबर 2020 से आयातित खिलौनों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैडर्ड के मापदंड भी लागू कर दिए गए हैं। न्यूनतम क्वालिटी कंट्रोल नियम और वर्ष 2021-22 के बजट में मेक इन इंडिया अभियान को मिले प्रोत्साहन से भी स्वदेशी खिलौना उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्पष्ट है कि सरकार भारतीय खिलौना उद्यमियों को वैश्विक खिलौना बाजार में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार की रणनीति है कि सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खिलौना बाजार में भी भारतीय खिलौनों की छाप दिखाई दे। खिलौना निर्माताओं से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे ऐसे खिलौने बनाएं, जिनमें ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की झलक दिखे। उन खिलौनों को देखकर दुनिया वाले भारतीय संस्कृति, पर्यावरण के प्रति भारत की गंभीरता और भारतीय मूल्यों को भी समझ सकें। इस समय बाजार में उपलब्ध अधिकांश ऑनलाइन और डिजिटल गेम भारतीय अवधारणाओं पर आधारित नहीं हैं। वे न केवल हिंसा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक तनाव भी पैदा करते हैं। ऐसे में डिजिटल गेमिंग के लिए भारत में अपार संभावनाएं एवं सामथ्र्य है। भारत जल्द ही अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तो उसे देखते हुए खिलौना उद्यमी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की कहानियों तथा उनके शौर्य और नेतृत्व को खिलौनों और गेमिंग की अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत कर सकते है।
आंकड़े बताते हैं कि विदेशी खिलौनों पर लगाम लगाने के सरकारी प्रयास खासे फलीभूत हुए हैं। इसका फायदा जहां स्थानीय खिलौना व्यापारियों को मिला है तो इससे रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। देश में कहीं भी सॉफ्ट टॉय मेकिंग को स्वरोजगार के रूप में सरलता से शुरू किया जा रहा है। इससे न केवल खिलौना आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि निर्यात बढ़ाकर ऐसी मुद्रा और अधिक अर्जित की जा सकेगी। यह तभी संभव है जब खिलौना उद्योग की राह में बची-खुची बाधाओं को जल्द दूर किया जाए। आवश्यक होगा कि खिलौना उद्योग की समस्याएं सुलझाने के लिए उससे संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बीच उपयुक्त तालमेल बनाया जाए। साथ ही सरकार ने जो प्रोत्साहन दिए हैं, उनका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इसमें संदेह नहीं कि खिलौना उद्योग में आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों को बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। वैश्विक स्तर पर भारतीय खिलौनों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवाचार और वित्तपोषण के नए मॉडल को अपनाना जरूरी है। इस दिशा में नए विचार इनक्यूबेट करने, नए स्टार्टअप प्रोत्साहित करने, परंपरागत खिलौना बनाने वालों तक नई डिजाइन व आधुनिक तकनीक पहुंचाने और खिलौनों की नई बाजार मांग बनाने की डगर पर आगे बढ़ना होगा। देश में सुगठित खिलौना डिजाइन संस्थान की स्थापना भी आवश्यक होगी। खिलौना उद्योग के लिए वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जीएसटी से राहत देने पर भी विचार किया जाए।
उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार भारत को खिलौनों का वैश्विक हब बनाने और उसके वैश्विक बाजार में चीन को टक्कर देने की रणनीति के तहत देश में टॉय क्लस्टर को शीघ्र आकार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही वह खिलौना बनाने वाले कारीगरों के कौशल विकास को प्राथमिकता दे ताकि नए विचार और सृजनात्मक तरीके से गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण संभव हो, जो वैश्विक मानकों पर खरे उतर सकें। खिलौना उद्योग का रणनीतिक विकास करके सरकार न केवल देश को खिलौना उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पैठ बढ़ाएगी। इसके निश्चित रूप से बहुआयामी लाभ होंगे।
Date:28-06-21
साझी चिंता
संपादकीय
करीब दो दशक बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तैयारियां चल रहीं हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इस देश का भविष्य क्या होगा‚ इस बात को लेकर पड़़ोसी देशों सहित बाइडे़न प्रशासन भी चिंतित है। कहा जा सकता है कि यह चिंता साझी है। पिछले शुक्रवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडे़न ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंद्वी एवं सहयोगी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ हुई मुलाकात में इस चिंता को साझा किया। वास्तव में अमेरिकी सैनिकों की वापसी अफगानिस्तान के नागरिकों के जीवन को गहरे तक प्रभावित करने वाला साबित होगा। राष्ट्रपति अशरफ गनी इस तथ्य से भली–भांति परिचित हैं और उन्होंने विचार–विमर्श के दौरान बाइडे़न को भी इस तथ्य से अवगत कराया। आने वाले कुछ महीनों में अफगानिस्तान अपना भविष्य निर्धारित करने जा रहा है‚ लेकिन दूसरी ओर अमेरिका सहित पूरा विश्व अफगानिस्तान के प्रस्तावित समावेशी सरकार के गठन को लेकर आशंकित है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडे़न ने बातचीत के दौरान अशरफ गनी को भरोसा दिलाया कि हमारे सैनिक भले काबुल से स्वदेश लौट रहे हैं‚ लेकिन आने वाले दिनों में भी अफगानिस्तान को हमारी हरसंभव मदद जारी रहेगी। सही मायने में कहा जाए तो काबुल से अमेरिकी सैनिकों की वापसी स्वयं अमेरिका की पराजय है। २० वर्ष पहले अमेरिका स्थित न्यूयार्क के ट्विन टॉवर पर लादेन के लड़़ाकूओं द्वारा किए गए आत्मघाती हवाई हमलों का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया था। तब अमेरिका का मकसद तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों का सफाया करके काबुल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना था‚ लेकिन वह अपने इस मकसद में पूरी तरह नाकाम रहा। इस समय अफगानिस्तान के आधे भूभाग पर तालिबान का परोक्ष रूप से कब्जा है। अमेरिका और रूस की अगुवाई में चल रही शांति समाधान के तहत समावेशी सरकार में तालिबान को शामिल करने का प्रावधान है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद यदि काबुल में शांति समाधान समझौता सफल नहीं हुआ तो वहां गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है‚ जिसका पाकिस्तान फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेगा। जाहिर है यह स्थिति भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली होगी ।
Date:28-06-21
अपना कर्तव्य समझें अधिकारी
विनीत नारायण
मार्च 2010 में भोपाल में मध्य प्रदेश शासन की ‘आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी’ ने आईपीएस अधिकारियों के बड़े समूह को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। वहां शायद पांच दर्जन आईपीएस अधिकारी देश के विभिन्न राज्यों से आकर कोर्स कर रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि वे सन 2000 से 2008 के बैच के अधिकारी थे। मैं एक घंटा बोला और फिर तीन घंटे तक उनके अनेक जिज्ञासु प्रश्नों के उत्तर देता रहा। बाद में मुझे अकादमी के निदेशक व आईएएस अधिकारी संदीप खन्ना ने फोन पर बताया कि इन युवा आईपीएस अधिकारियों ने अपनी कोर्स बुक में जो टिप्पणी दर्ज की वो इस प्रकार थी‚ इस कोर्स के दौरान हमने विशेषज्ञों के जितने भी व्याख्यान सुने; उनमें श्री विनीत नारायण का व्याख्यान सर्वश्रेष्ठ था।
आप सोचें कि ऐसा मैंने क्या अनूठा बोला होगा‚ जो उन्हें इतना अच्छा लगाॽ दरअसल‚ मैं शुरू से आज तक अपने को जमीन से जुड़ा जागरूक पत्रकार मानता हूं। इसलिए चाहे मैं आईपीएस या आईएएस अधिकारियों के समूह को सम्बोधित करूं या वकीलों व न्यायाधीशों के समूहों को या फिर आईआईटी‚ आईआईएम या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को‚ जो भी बोलता हूं‚ अपने व्यावहारिक अनुभव और दिल से बोलता हूं। कभी–कभी वो इतना तीखा भी होता है कि श्रोताओं को डर लगने लगता है कि कोई इस निडरता से संवैधानिक पदों पर बैठे देश के बड़े-बड़े लोगों के बारे में इतना स्पष्ट और बेखौफ कैसे बोल सकता हैॽ कारण है कि मैं किताबी ज्ञान नहीं बांटता‚ जो प्रायः ऐसे विशेष समूहों को विशेषज्ञों व उच्च पदासीन व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है।
चूंकि मैंने गत चालीस वर्षों में कार्यपालिका‚ विधायिका व न्यायपालिका के सवाæच्च पदों पर बैठे लोगों के अनैतिक आचरणों को‚ युवा अवस्था से ही‚ निडर होकर उजागर करने की हिम्मत दिखाई है‚ इसलिए मैंने जो देखा और भोगा है वही मां सरस्वती की कृपा से वाणी में झलकता है। हर वक्ता को यह पता होता है कि जो बात ईमानदारी और मन से बोली जाती है‚ वह श्रोताओं के दिल में उतर जाती है। वही शायद उन युवा आईपीएस अधिकारियों के साथ भी हुआ होगा। उनके लिए उस दिन मैंने एक असमान्य विषय चुना थाः ‘अगर आपके राजनैतिक आका आपसे जनता के प्रति अन्याय करने को कहें‚ तो आप कैसे न्याय करेंगेॽ’ उदाहरण के तौर पर राजनैतिक द्वेष के कारण या अपने अनैतिक व भ्रष्ट कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए‚ किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी आईपीएस अधिकारी पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वह किसी व्यक्ति पर कानून की तमाम वो कठोर धारा लगा दे‚ जिससे उस व्यक्ति को दर्जनों मुकदमों में फंसा कर डराया या प्रताड़ित किया जा सके। ऐसा प्रायः सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं व राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ करवाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों पर भी इस तरह के आपराधिक मुकदमें कायम करने की कुछ प्रांतों में अचानक बाढ़ सी आ गई है। हालांकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ पर हिमाचल प्रदेश में की गई ऐसी ही एक गैर जिम्मेदाराना एफआईआर को रद्द करते हुए 117 पन्नों का जो निर्णय दिया है‚ उसमें आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध मुखर रहे मराठी अखबार ‘केसरी’ के संपादक लोकमान्य तिलक से लेकर आज तक दिए गए विभिन्न अदालतों के निर्णयों का हवाला देते हुए पत्रकारों की स्वतंत्रता की हिमायत की है और कहा है कि यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है।
सवाल है कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय से ही गलत काम करने को दबाव आए तो एक आईपीएस अधिकारी क्या करेॽ जिसमें ईमानदारी और नैतिक बल होगा‚ वह अधिकारी ऐसे दबाव को मानने से निडरता से मना कर देगा। चार दशकों से मेरी मित्र‚ पुलिस महानिदेशक रहीं महाराष्ट्र की दबंग पुलिस अधिकारी मीरा बोरवांकर‚ मुंबई के 150 साल के इतिहास में पहली महिला थी‚ जिसे मुंबई की क्राइम ब्रांच का संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया। फिल्मों में देख कर आपको पता ही होगा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के अपराधों के कारण कुख्यात है। ऐसे में एक महिला को ये जिम्मेदारी दिया जाना मीरा के लिए गौरव की बात थी। अपने कॅरियर के किसी मोड़ पर जब उसे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के निजी सचिव का फोन आया‚ जिसमें उससे इसी तरह का अनैतिक काम करने का निर्देश दिया गया तो उसने साफ मना कर दिया‚ यह कह कर‚ कि मैं ऐसे आदेश मौखिक रूप से नहीं लेती। मुख्यमंत्री जी मुझे लिख कर आदेश दें तो मैं कर दूंगी।
मीरा के इस एक स्पष्ट और मजबूत कदम ने उसका शेष कार्यकाल सुविधाजनक कर दिया। फिर कभी किसी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ने उससे गलत काम करने को नहीं कहा। कोई आईपीएस अधिकारी जानते हुए भी अगर ऐसे अनैतिक आदेश मानता है‚ तो स्पष्ट है कि उसकी आत्मा मर चुकी है। उसे या तो डर है या लालच। डर तबादला किए जाने का और लालच अपने राजनैतिक आका से नौकरी में पदोन्नति मिलने का या फिर अवैध धन कमाने का। पर जो एक बार फिसला फिर वो रुकता नहीं। अपनी ही नजरों में गिर जाता है। हो सकता है इस पतन के कारण उसके परिवार में सुख–शांति न रहे‚ कोई व्याधि आ जाए या उसके बच्चे संस्कारहीन हो जाएं। ये भी हो सकता है कि वो इस तरह कमाई दौलत को भोग ही न पाए। सीबीआई के एक अति भ्रष्ट माने जाने वाले चर्चित निदेशक की हाल ही में कोरोना से मृत्यु हो गई। उस अकूत दौलत का उन्हें क्या सुख मिलाॽ दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव माथुर‚ जो आईपीएस के सर्वोच्च पद‚ निदेशक आईबी और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त रहे‚ वे सेवानिवृत्त होकर आज डीडीए के साधारण फ्लैट में रहते हैं। देश में आईबी के किसी भी अधिकारी से आप माथुर के बारे में पूछेंगे तो वह बड़े आदर से उनका नाम लेते हैं।
एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने तो उन्हें भगवान तक की उपाधि दी थी। आम जनता के कर के पैसे से वेतन और सुविधाएं लेने वाले आईपीएस अधिकारी‚ अगर उस जनता के प्रति ही अन्याय करेंगे और केवल अपना घर भरने पर दृष्टि रखेंगे‚ तो वे न तो इस लोक में सम्मान के अधिकारी होंगे और न ही परलोक में। भोपाल में जो व्यावहारिक नुस्खा उन आईपीएस अफरों को मैंने बताए थे‚ वो तो यहां सार्वजनिक नहीं करूंगा‚ क्योंकि वो उनके लिये ही थे। पर जिन्होंने उन्हें अपनाया होगा उनका आचरण आप अपने जिले में अनुभव कर रहे होंगे ।