26-12-2020 (Important News Clippings)

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26 Dec 2020
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Date:26-12-20

Article 356 and an activist judiciary

The A.P. High Court’s recent order is worrisome — it opens up the possibility of judicial use or misuse of the Article

Faizan Mustafa is Vice-Chancellor, the National Academy of Legal Studies and Research (NALSAR) University of Law, Hyderabad.

‘In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this; you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself,’ said James Madison. Judicial activism may be good as a rare exception but an activist judiciary is neither good for the country nor for the judiciary itself as it would encourage the government to appoint committed judges. Sometimes even the collegium’s recommendations on transfer of judges and chief justices today looks more like an executive order transferring IAS officers.

The recent order of the Andhra Pradesh High Court directing the Andhra Pradesh government to come prepared to argue on the ‘breakdown of constitutional machinery in the state’ is shocking as it opens up the possibility of use or even misuse of Article 356 by the judiciary. Though the Supreme Court of India has stayed the order, we need to go deeper into this observation and look at the controversial provision of Article 356 because of which the High Court could make such an observation. The devil is in the provision itself.

Behind the inclusion

No liberal democratic Constitution in the world has a provision such as Article 356 that gives the central government the power to dismiss a democratically-elected State government except the Constitution of Pakistan. Both India and Pakistan borrowed this provision from the Government of India Act, 1935. Interestingly, the leaders of our freedom struggle were so very opposed to this provision that they forced the British government to suspend it; thus, Section 93 of the Government of India Act, 1935 was never brought into effect. The provision which we had opposed during our freedom struggle was incorporated in the Constitution strangely in the name of democracy, federalism and stability.

On June 11, 1947, it was agreed in the Constituent Assembly that the Governor could use this emergency power. By this time the Governor was supposed to be elected by the people of the State rather than nominated by the Centre. Govind Ballabh Pant did say that by mere elections, Governors will not become all wise. G.B. Pant and Hirday Nath Kunzru opposed it and termed it as virtual reproduction of the 1935 Act. H.N. Kunzru defied the whip and voted against it. Laxmi Kant Maitra and Tangutri Prakasam said that Indian Governors would not behave like British Governors who acted as agents of the Centre. Alladi Krishnaswami justified the provision in the name of representative government at the Centre. Subsequent decades proved all of them wrong both in respect of Governors as well as the central government.

The power of a word

After several revisions, provision became Article 278 (now Article 356). H.V. Kamath termed it as a surgical operation for a mere cold. He criticised the word ‘otherwise’ and said only god knows what ‘otherwise’ means. As the Governor had been made a nominee of the Centre by this time, he asked why the President could not have confidence in his own nominees. He went on to say: “if he cannot have confidence in his own nominees, let us wind up this Assembly and go home.” ‘Otherwise’ can include anything including a presidential dream of breakdown of constitutional machinery in a state. Though Shibban Lal Saksena was happy about Parliament’s power to ratify President’s Rule in States, he did concede that this was a ‘retrograde step’ and that ‘we are reducing the autonomy of the states to a farce.’ P.S. Deshmukh too favoured deletion of the term ‘otherwise’. Naziruddin Ahmad said that “I think we are drifting, perhaps unconsciously, towards dictatorship. Democracy will flourish only in a democratic atmosphere and under democratic condition.” In a strongly worded observation, he said the drafting committee had become a ‘Drifting Committee’ as it had gone against the original draft. ‘Otherwise’ can include anything including a presidential dream of breakdown of constitutional machinery in a state.

The Andhra Pradesh High Court could pass such an order due to this very term ‘otherwise’. But for this word which negates the ideals of constitutionalism by giving unlimited powers to the Centre, the High Court could not have overstepped the line as it did. But this is not the first instance of judicial overreach on this issue. On August 13, 1997, a Patna High Court Bench of Chief Justice B.M. Lal and Justice S.K. Singh while disapproving the functioning of the Rabri Devi government had observed that the Governor’s report was not conclusive regarding the invocation of Article 356, and the High Court could also report to the President about the breakdown of constitutional machinery in the State.

The record

Article 356 has been used/misused more than 125 times though B.R. Ambedkar had assured that it would remain a dead letter. Both on Article 356 and the Governor, experience has proven Ambedkar wrong. In almost all cases it was used for political considerations rather than any genuine breakdown of constitutional machinery in the States. All Presidents signed presidential proclamations without demur except K.R. Narayanan who twice returned the cabinet’s recommendation on October 22, 1997 in respect of the Kalyan Singh government in Uttar Pradesh which had just won the controversial confidence vote and stating that imposition of President’s Rule would be constitutional impropriety. He also returned the cabinet’s recommendation on September 25, 1998 in respect of the Rabri Devi government in Bihar, and in an unprecedented detailed note, rebutted all the charges made by the Governor Sunder Singh Bhandari.

Inflicting more wounds

In the very first invocation of Article 356 in 1951, Jawaharlal Nehru removed the Gopi Chand Bhargava ministry in Punjab though he enjoyed the majority. In 1959, it was used against the majority opposition government of the E.M.S. Namboodripad government in Kerala and Governor B. Ramakrishna Rao in his report argued that the government had lost ‘support of [the] overwhelming majority of people’ and belittled the fact of it enjoying the confidence of [the] House which he said was an important consideration at the time of formation of government not its continuance. Strange logic indeed.

Indira Gandhi has the dubious distinction of using Article 356 as many as 27 times, and in most cases to remove majority governments on the ground of political stability, absence of clear mandate or withdrawal of support, etc. She did not spare even Chief Ministers of her own party. But the Janata government did worse than Mrs Gandhi by removing nine majority Congress governments in one stroke on April 30, 1977. The Supreme Court of India upheld it in State of Rajasthan v. Union of India (1977). Mrs Gandhi replied in the same currency on her return to power in 1980 by removing nine Opposition majority governments at one go. Subsequent governments too acted in similar fashion including the Narendra Modi government which invoked Article 356 in Arunachal Pradesh on Republic Day itself, in 2016.

The most notable case of non-use of Article 356 was the refusal of the P.V. Narasimha Rao government prior to the demolition of the Babri Masjid on December 6, 1992 as in the draft Constitution, emergency power could be used to safeguard the ‘legitimate interests of minorities’ and the government was fully aware of a breakdown of constitutional machinery in Uttar Pradesh. However, the subsequent dismissal of three Bharatiya Janata Party governments in Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh, though upheld by the Supreme Court in S.R. Bommai v. Union of India (1994) was wrong as the Rashtriya Swayamsevak Sangh ban was better implemented in these States and much greater violence had taken place in the Congress-ruled States of Gujarat and Maharashtra.

Today, when many constitutional experts are of the view that the judiciary is increasingly becoming more executive-minded than the executive itself, the observations of the Andhra Pradesh High Court are a worrisome sign. Ideally, the word ‘otherwise’ should be deleted from Article 356 and the provision be used only sparingly and to never remove a majority government.


Date:26-12-20

जैव विविधता का पश्चिमी घाट

लालजी जायसवाल

हमारे देश के विभिन्न हिस्सों की पारिस्थितिकी में पश्चिमी घाट की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। यह ऐसे कई पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं का आवास क्षेत्र है, जो विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते। पूर्वोत्तर के वन क्षेत्र, पश्चिमी घाट, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत छोटे हैं, मगर यहां फूलदार पौधों की लगभग दो सौ प्रजातियों के साथ सौ प्रकार की फर्न पाई जाती हैं। यहां के समुद्र में फैली मूंगे की चट्टानें जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उत्तर-पूर्वी वन में पंद्रह सौ स्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वहीं पश्चिमी घाट अनेक दुर्लभ उभयचरों, सरीसृपों और विशिष्ट पादप समूहों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर की चौंतीस चिह्नित जगहों में से भारत में हिमालय, भारत-बर्मा, श्रीलंका और पश्चिमी घाट जैव विविधता के प्रमुख स्थान हैं। पश्चिमी घाट देश की सत्ताइस फीसद वनस्पतियों के अलावा वैश्विक स्तर पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे तीन सौ से अधिक पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की प्रजातियों का घर है। हालांकि, पेड़ काटने, खनन और अतिक्रमण के कारण पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत असर पड़ रहा है।

गोवा में 2006-11 तक करीब पैंतीस हजार करोड़ रुपए का अवैध खनन किया गया था। इसमें अनेक वन बर्बाद हुए। वनों की कटाई, खनन, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए पहाड़ियों को अवैज्ञानिक आकार देना, एक-फसलीय कृषि चक्र आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। इसरो के एक अध्ययन के अनुसार 1920-2013 की अवधि में पश्चिमी घाट का पैंतीस फीसद क्षेत्र नष्ट हो चुका है। अवैध और अवैज्ञानिक गतिविधियों के चलते इस क्षेत्र में सूखा, अकाल, पानी की कमी तथा उपज में कमी आदि बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस क्षेत्र से बहने वाली अट्ठावन नदियों का पानी प्रदूषित हो गया है। इससे देश की लगभग एक चौथाई आबादी प्रभावित हो रही है।

गौरतलब है कि प्रकृति के निर्माण और इसके अस्तित्व के लिए जैव विविधता की प्रमुख भूमिका होती है, पर यदि इसका ह्रास होता है, तो पर्यावरण चक्र में गतिरोध से जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। वर्तमान में जैव विविधता के प्रति सचेष्ट होने के कारण जैव विविधता की तीव्र गति से हानि हो रही है। इस पृथ्वी पर लगभग बीस लाख जैव प्रजातियों का अस्तित्व है और प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्व है। हमारे देश में दुनिया की बारह फीसद जैव विविधता है, लेकिन उस पर कितना काम हो पाया है, कितने वनस्पति और जीवों के जीन की पहचान हो पाई है, यह एक अहम सवाल है। लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यावरण और वन मंत्रालय पैंतालीस हजार पौधों और इक्यानबे हजार जानवरों की प्रजातियों की पहचान के बावजूद जैव विविधता के संरक्षण के मोर्चे पर विफल रहा है।

जैव विविधता के मामले में भारत के समृद्ध राष्ट्र होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि देश में कृषि और पशुपालन, दोनों का काफी महत्त्व है। लेकिन दुर्भाग्य से यह विविधता अब बहुत तेजी से खत्म हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को पश्चिमी घाट के इलाके में साइट फ्रॉग्स की कुल सात प्रजातियां मिली हैं, इनमें से चार मिनिएचर मेढक हैं, जिनकी लंबाई बारह से साढ़े पंद्रह मिलीमीटर के बीच है और यह दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे मेढकों में से एक हैं। इनके अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की जांच, शारीरिक तुलनाओं और बायोएकूस्टिक्स से इस बात की पुष्टि की गई है कि ये सब नई प्रजातियां हैं। भारत में मेढकों की दो सौ चालीस से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से आधी की खोज पश्चिमी भारत के इसी पहाड़ी इलाके में ही हुई है, जिसे जैव विविधता का ग्लोबल हॉटस्पॉट माना जाता है। अब तक नाइट फ्रॉग्स की करीब पैंतीस प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार हो रहे जैव विविधता के क्षरण में ये प्रजातियां अपना अस्तित्व बचा पाएंगी? विश्व संरक्षण एवं नियंत्रण केंद्र के अनुसार इस समय लगभग अट्ठासी हजार पादप और दो हजार जंतु प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2010 में माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित पश्चिमी घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने इस संपूर्ण क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का दर्जा दिया था। बाद में, इस पैनल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कस्तूरीरंगन समिति का भी गठन किया गया। भारत में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बाद कन्याकुमारी तक जाने वाले सोलह सौ किलोमीटर लंबे इलाके को पश्चिमी घाट पर्वतीय शृंखला कहा जाता है। यहां के वन भारतीय मानसून की स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। कस्तूरीरंगन समिति ने अप्रैल, 2013 की अपनी रिपोर्ट में गाडगिल समिति की कई सिफारिशों को बदल दिया था। गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिकी के लिए पूरी तरह संवेदनशील घोषित किया था और यहां पर सीमित खनन का पक्ष लिया था। दोनों समितियों की रिपोर्टों में ज्यादा अंतर नहीं था। कस्तूरीरंगन समिति ने ईको सेंसिटिव जोन में पश्चिमी घाट के सैंतीस प्रतिशत हिस्से यानी करीब साठ हजार हेक्टेयर को चिह्नित किया था, जबकि गाडगिल समिति ने एक लाख सैंतीस हजार हेक्टेयर से कम को चिह्नित किया। लेकिन वन मंत्रालय का कहना है कि पहले से ही पश्चिमी घाट में बहुत सारे प्रतिबंध हैं। ऐसे में अगर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के अनुसार और अधिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो ये पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिए हानिकारक साबित होंगे। सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों का न सिर्फ निवास छिनेगा, बल्कि रोजगार का भी संकट आ जाएगा। कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट पर स्थानीय लोगों में भारी रोष और इसके क्रियान्वयन का जोरदार विरोध की वजह से आज तक जैव विविधता को लेकर उदासीनता बनी हुई है। लेकिन लोगों को जागरुक करना होगा, क्योंकि कुछ निहित स्वार्थों पर जैव विविधता की सुरक्षा भेंट नही चढ़ाई जा सकती।

अगर हम सुरक्षा में वहां के निवासियों का सहयोग लेंगे तो इसके दो फायदे त्वरित सामने होंगे। एक तो जैव विविधता का बचाव संभव होगा तथा दूसरा, जो लोग इसका विरोध करते हैं, वे इसके सहायक बन कर रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। सर्वविदित है कि किसी भी भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी वहां के निवासियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्षरण अधिकतर मानवीय क्रियाओं द्वारा ही हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रति वर्ष चार हजार से सत्रह हजार प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। इस प्रकार की हानि न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक है। प्रेस्बायटिस जोहनी, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, इसकी रेंज कर्नाटक में कोडागू, तमिलनाडु में कोड्यार हिल्स और केरल और तमिलनाडु में कई अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी शामिल हैं। ये प्रजातियां वनों की कटाई और उसके फर और मांस में अपने कामोद्दीपक गुण और अवैध शिकार के कारण खतरे में हैं। नीति निर्माताओं और पश्चिमी घाट से जुड़े सभी छह राज्यों की सरकारों को एकजुटता के साथ तथा जन भागीदारी कर अति प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र को लुप्त होने से बचाने के आगे आना चाहिए। अब इसके समुचित स्वरूप की जानकारी कर इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए हमें अपनी जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के मध्य सामंजस्य बैठाना ही होगा।


Date:26-12-20

साइबर खतरों से सतर्क रहना होगा

पूनम नेगी

कोरोना वायरस के खिलाफ जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू होने की खबर से जहां एक ओर देश में हर्ष की लहर है‚ वहीं यूरोपीय देशों में कोरोना वैक्सीनेशन में फर्जी वेबसाइट्स द्वारा फर्जीवाड़े की आशंका ने भारत समेत सभी देशों की सरकारों की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरा दी हैं। हाल ही में जर्मनी की दवा कंपनी बायोटेक और अमेरिकी दवा कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना के डाटा बैंक पर हुए साइबर अटैक के प्रयासों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन ‘इंटरपोल’ द्वारा 194 सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वैश्विक चेतावनी जारी की गई है।

इंटरपोल की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा बीते दिनों किए गए एक विश्लेषण से पता चला है कि ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 3,000 वेबसाइटों में से 1,700 पर साइबर अटैक का खतरा है। इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक ने आधिकारिक बयान में सभी संबद्ध देशों के पुलिस संगठनों से कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के साथ नकली उत्पाद बेचने वाली अवैध वेबसाइट की पहचान करने के भी दिशा–निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट जारी कर आगाह किया गया है कि वैक्सीन के नाम पर कैसे दुनियाभर के आपराधिक संगठन फेक वेबसाइट और झूठे विज्ञापनों के जरिए न केवल आम लोगों को गुमराह कर सकते हैं‚ बल्कि वैक्सीन की सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर सकते हैं। बाजार में नकली वैक्सीन भी उतारी जा सकती हैं। चूंकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है‚ इसलिए कोरोना वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैलाने के लिए वाट्सएप जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में कोरोना वैक्सीन पर आधिकारिक बयानों के वीडियो को टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे वीडियो में बदला जा सकता है‚ जिससे लोगों में पैनिक फैलाया जा सके। ऐसे वीडियो को मार्फ भी किया जा सकता है‚ या इसके लिए डीप फेक टेक्नोलाजी का भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे किसी अधिकारी की आवाज के सैंपल लेकर अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अधिकारी की आवाज में एक झूठा बयान गढ़ा जा सकता है‚ और फिर उस बयान का इस्तेमाल अधिकारी के बोलते हुए चेहरे के साथ किया जा सकता है।

वैक्सीन पर झूठ और गलत दावे करने वाले मैसेज वायरल किए जा सकते हैं। वैक्सीन के बारे में आधी–अधूरी और गलत जानकारियां दी जा सकती हैं। पुरानी तस्वीरें दिखा कर भी वैक्सीन पर अफवाह उड़ाई जा सकती है। विदेशी कंपनियों को फायदा पहंचाने की भी कोशिश की जा सकती है। विज्ञापनों या दूसरे माध्यमों से भ्रम फैलाकर यह साबित करने की कोशिश भी हो सकती है कि उनकी वैक्सीन दूसरों से ज्यादा बेहतर है। ऐसे में देश–दुनिया की सरकारों के लिए करोड़ों लोगों तक असरदार वैक्सीन को पहुंचाना ही चुनौती नहीं है‚ बल्कि अफवाहों को बेअसर करना भी बड़ी चुनौती है। काबिलेगौर है कि इंटरपोल की हिदायतों को संजीदगी से लेते हुए भारत सरकार ने इस बाबत चुस्त–दुरुûस्त तैयारी कर रखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ड़ॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन पर अफवाहों से बचाने के लिए ‘कोविन’ नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पर लोगों को वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियों–जैसे वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई हैॽ किन लोगों को वैक्सीन पहले लगाई जाएगीॽ किस व्यक्ति को कहां‚ कब‚ कैसे वैक्सीन मिलेगी–की पूरी जानकारी फोन पर दी जाएगी। बाद में मॉनीटर करने के बाद दूसरी डोज के बारे में भी जानकारी फोन पर भेज दी जाएगी। किन इलाकों में टीकाकरण अभियान कब शुरू होगाॽ यह भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बता दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म द्वारा लोगों को कोरोना की अफवाहों को लेकर भी जागरूक किया जाएगा।

ड़ॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत वैक्सीन के विकास और रिसर्च में किसी से पीछे नहीं है। वैक्सीन की सुरक्षा‚ प्रभावशीलता और प्रतिरक्षा को लेकर हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ बहुत गहराई और गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। अगले वर्ष जनवरी के महीने में किसी भी सप्ताह में भारत अपने लोगों को पहली स्वदेशी वैक्सीन देने की स्थिति में आ जाएगा। कोरोना वैक्सीन से संबंधित कोई भी भ्रामक सूचना सामने आने पर सबसे जरूरी है कि पहले हम आधिकारिक बयानों से उसका मिलान करें और पुष्टि के बाद ही उस संदेश को किसी दूसरे तक फॉरवर्ड करें। ऐसा करके ही हम अफवाहों के फैलने की चेन को तोड़ सकते हैं। साथ ही‚ कोविड से संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए ऑनलाइन सर्च करते समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की भी जरूरत है।


Date:26-12-20

एक बेहतर समझौते के साथ ब्रेग्जिट ने लिया आकार

हर्ष वी पंत,  ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए यह क्रिसमस का बेहद जरूरी उपहार है। हालांकि, वह पिछले कुछ महीनों से यह भी कह रहे थे कि लंदन यूरोपीय संघ से अलग होना चाहेगा और कोई समझौता न हुआ, तो भी खुद को मजबूती से समृद्ध करेगा। फिर भी अनिश्चितता और अनजाने हालात में कूद जाने पर एक असली खतरा था, जिसकी वजह से जॉनसन यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ वार्ता में अंतिम क्षण तक व्यक्तिगत रूप से शामिल रहने को प्रेरित हुए। वह चार दशक से चले आ रहे रिश्तों में किसी संभावित व्यवधान से बचने की कोशिश करते रहे। जून 2016 के जनमत संग्रह के बाद ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ छोड़ने की प्रक्रिया लंबी रही है। वह यूरोपीय संघ छोड़ने वाला पहला देश बन गया है। यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए ब्रिटेन के 52 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था। मतदान के बाद से ब्रिटेन और यूरोपीय संघ अपने भावी संबंधों की रूपरेखा बनाने की कोशिश में जुटे थे। अभी जारी व्यवस्था 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है, इसलिए समाधान निकालने की जल्दी थी। अंतिम समझौते का अंतिम विवरण सामने नहीं आया है, पर पूरा दस्तावेज 1,600 से अधिक पृष्ठों का है, जिसमें ब्रिटेन और यूरोपीय संघ परस्पर कैसे रहेंगे, कैसे काम व व्यापार करेंगे, इन सबके नियम-कायदे दर्ज हैं।

दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं बहुत अलग-अलग थीं और यह उल्लेखनीय राजनयिक कामयाबी है कि दोनों पक्ष विवादास्पद वार्ताओं के अंत में अपनी-अपनी जीत का एलान कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन के लिए यह व्यक्तिगत जीत है, क्योंकि अब वह दावा कर सकते हैं कि वह राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में कामयाब रहे।

समझौते के बाद आर्थिक अनिश्चितता भी खत्म हो गई है, समझौते ने सुनिश्चित कर दिया है कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच सीमा पर एक-दूसरे के उत्पाद पर कोई शुल्क व कोटा नहीं होगा। चूंकि यूरोपीय संघ ब्रिटेन का सबसे करीबी और सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, इसलिए आशंकाओं से घिरे उद्योगों के लिए यह बड़ी बात है। यूरोपीय संघ एकल बाजार की रक्षा करना चाहता था। यह ब्रेग्जिट वार्ता का एक प्रमुख बिंदु था। आश्चर्य नहीं कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने जोर देकर कहा है कि प्रतिस्पद्र्धा के नियम निष्पक्ष रहेंगे और इतने ही रहेंगे। इंतजार की घड़ी भले थम गई हो, मगर समझौते पर अभी ब्रिटेन व यूरोपीय संसदों की मुहर लगना शेष है। समय कम है, यूरोप की संसद में इस वर्ष हस्ताक्षर नहीं हो सकेंगे, पर ब्रिटेन सरकार 30 दिसंबर को इस सौदे पर मतदान के लिए वेस्टमिंस्टर के सांसदों को बुलाएगी। यह समझौता 1 जनवरी को किसी भी सूरत में लागू होगा और दोनों पक्ष बाकी बाधाओं को दूर करने में जुटेंगे।

हालांकि, कई मोर्चों पर चुनौतियां कायम हैं। इस समझौते के क्रियान्वयन पर करीब से नजर रखी जाएगी। नया साल आम ब्रिटेनवासियों के लिए कुछ बड़े बदलावों के साथ शुरू होगा। अब जब ब्रेग्जिट का वास्तविक असर पड़ेगा, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि आम ब्रिटिश नागरिक उन बदलावों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ की सीमा शुल्क व्यवस्था और एकल बाजार से बाहर होने के साथ 2021 से यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए काफी गैर-शुल्क बाधाएं होंगी। सेवा क्षेत्र के साथ-साथ डाटा लेन-देन जैसे विषय भी बाद में स्पष्ट होंगे। वैसे दोनों पक्ष भविष्य की चुनौतियों के बावजूद अब तक के नतीजों से खुश होंगे। यह बातचीत नुकसान रोकने की कवायद थी, जिसमें दोनों पक्ष सफल नजर आ रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हमने अपने कानूनों और अपने भाग्य को अपने हाथों में वापस ले लिया है। पर उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, रणनीतिक और भौगोलिक रूप से यूरोप से जुड़ा रहेगा।

इस वर्ष यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के सामने चुनौतियां नाटकीय रूप से बढ़ी हैं। महामारी, अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट, आत्मकेंद्रित अमेरिका, आक्रामक चीन और इंडो-पैसिफिक में एक अपूर्व हलचल के बीच यूरोपीय संघ और ब्रिटेन, दोनों को अपने दायरे से परे भी देखना होगा। कुछ हद तक ब्रेग्जिट के बावजूद दोनों का साथ काम करना रणनीतिक अनिवार्यता भी है। कहीं न कहीं यह भी एक समझ है, जिससे दोनों पक्षों के बीच क्रिसमस की पूर्व संध्या पर समझौता मुमकिन हुआ है।


 

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