26-12-2019 (Important News Clippings)
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Defang fake news
Not by draconian actions but by smarter policing and raising awareness among netizens
TOI Editorial
Mobile and internet shutdowns in various cities are now being followed up by police departments planning to invoke the Indian Penal Code or Information Technology Act, to crack down on fake news during the ongoing anti-CAA-NRC protests. Apart from the collateral damage of blocking an essential service like the internet for all to curb mischief by a few and the impropriety of invoking the IT Act despite Section 66A having been struck down by Supreme Court, a particularly tricky question arises: Who adjudicates what is fake news?
Police say that rumours about death tolls and messages asking people to join anti-CAA protests have led to violent standoffs. For sure, rumours can be dangerous even if inviting people to protest peacefully is a constitutional right. Sifting out the mischief is challenging. Going after fake news can become a fishing expedition, to silence dissent. Efforts must instead be channelled in the direction of creating awareness, swiftly debunking rumours, allowing mainstream media to report freely, instituting a culture of fact checks, and police growing deeper roots in local communities.
A good example is IITian turned NRI banker turned IPS officer and SSP of Ayodhya Ashish Tiwari who administers 200 WhatsApp groups and used them to dispel malicious rumours during the current protests. Tiwari’s policing choice not only helped him defang fake news but would also have wisened thousands of Ayodhya citizens to this new menace. Contrast Tiwari’s approach with Singapore which just passed a law criminalising fake news. Apart from having no control over fake news with international origins, such laws suppress local critics of government. Instead, training citizens to spot fake news will mitigate the polarisation of social media and sustain the free and open internet – without the draconian surveillance being disingenuously peddled to uphold rule of law.
Date:26-12-19
CDS thumbs up
This much-awaited post lays the foundation for deeper reforms in the military
TOI Editorial
In a major reform of higher military management, the Cabinet has delineated the role of the chief of defence staff (CDS) as a single-point military adviser to government and responsible for injecting synergy in planning, procurement and logistics across the three services. CDS will be a four-star general with the same pay and perks as the three service chiefs, and head a new department of military affairs within the defence ministry. The latter is mandated to promote jointness in procurement, training and staffing for the services and facilitate restructuring of military commands, including through establishment of joint theatre commands.
CDS will also have direct command over tri-service organisations related to space and cyberspace which are critical to fighting new-age wars, and will be a member of the defence acquisition council chaired by the defence minister and the defence planning committee chaired by the national security adviser. Overall, CDS will have a bird’s-eye view of the armed forces. The need for such an integration-oriented post has been felt for two decades, with the Kargil Review Committee highlighting several shortcomings stemming from lack of coordination between the services.
But turf instincts within the armed forces, civil-military tussles and exaggerated apprehensions about the CDS becoming an all-too-powerful position capable of challenging government had delayed the creation of this post. However, the evolving nature of modern warfare and security challenges finally prevailed over decision-makers. The military can no longer work in silos. For example, when the country is looking to develop a blue water navy fronted by aircraft carrier groups, strict distinctions between naval and air operations no longer apply. Besides, India is a late-comer as over 70 countries like the US, UK, France, Germany and even Sri Lanka have CDS-like posts for integration in military planning and operations.
The appointment of India’s first CDS will lay the foundation for a modern, integrated and nimble fighting force. But much work is needed insofar as shedding flab and achieving a better teeth-to-tail ratio for the military is concerned. Actualising joint theatre commands will also require change in mindsets within the services. Since CDS will not exercise any military command over the services, it remains to be seen how assets are combined and optimised on the ground. Nonetheless, CDS clears the decks for deeper operational reforms throughout the forces.
Higher circulation, better business
Rajiv Memani
How can we prepare for tomorrow’s climate today? The rise of ‘circular economy’ has presented part of the answer. Unlike a linear economy, which treats resources as infinite, circular economy principles aim to use resources for as long as possible, extract maximum value from them, and recover — as well as regenerate — materials at the end of their lifecycle.
The approach promotes production and consumption through ‘reduce, reuse, and recycle’.
A December 2016 United Nations Conference on Trade and Development (Unctad) study (bit.do/fmYEk) shows that a circular economy path to development could bring India annual benefits of Rs 40 lakh crore ($624 billion) by 2050, along with reduction in greenhouse gas emissions (GHG) by 44%, compared with the current development path.
The Union environment ministry’s draft National Resource Efficiency Policy (bit.do/fmYED) has provided a sound starting point, setting the targets to double the recycling rate of key materials to 50% in the next five years and enable waste upcycling.
Although India has a high recycling rate compared to other countries, the recyclables are often processed and disposed in an unsafe manner, owing to lack of stringent norms and access to technology, and weak enforcements. Here are a few resource recovery models in five sectors:
Automobile waste: Though the Indian automotive industry and Central Pollution Control Board (CPCB) have formulated guidelines regarding automobile recycling, lack of comprehensive legal framework pertaining to recycling of end-of-life vehicles (ELVs) has led to proliferation of the informal sector handling automobile waste. A comprehensive regulatory framework based on standards and guidelines agreed upon by relevant ministries is urgently needed. A financially sustainable model of recycling automobiles with adequate cost recovery and transparency principles will further incentivise participation of private sector or the public-private partnership (PPP) model in development of appropriate infrastructure.
e-Waste: India produces 15 lakh metric tonnes of e-waste annually, of which the formal recycling system has the capacity to handle only 20% of the waste generated. Further investments are critical for developing recycling industries. In California, manufacturers and resellers of computers collect up to $5 per piece of covered device under the California State Environmental Fee. GoI, too, can consider initiating a dialogue with industry for implementing recycling framework on similar lines. GoI can also create large, dedicated recycling zones to address low capacity. This can be quickly achieved through PPP with well-balanced risk distribution, wherein GoI takes on land acquisition and statutory compliance whereas the private sector invests in establishing and operating the facility.
Plastic waste: There is a gap in plastic waste collection infrastructure, and market for products made from recycled plastics. Several successful trials using low-value plastics as raw material for construction of bitumen roads have been conducted. But technical and procurement requisites need to be modified to scale up its use in road construction. Alternatively, low-value plastics, leather and textiles can be used as substitute fuel for incineration in industries such as cement manufacturing. However, cost of transportation has been a deterrent, as most cement plants are located at sandstone mining areas making it unviable for the manufacturers. GoI can explore fixing a rate for transportation (on a per-km per-tonne basis) and allowing businesses to utilise their corporate social responsibility (CSR) funds to pay for the transportation of plastic waste to cement plants. In a country that produces 25,000 tonnes of plastic waste per day, most of which is dumped in landfills, it is important to explore ways of increasing economic value of plastic in ways that reduces its wastage and usage through the value chain.
Organic waste: The organic or biodegradable fraction is the biggest component of India’s municipal solid waste. While GoI has been providing financial support by giving a subsidy of Rs 1,500 per tonne of compost, it has not been effectively utilised due to bureaucratic red tape. As a first step, the process of obtaining the subsidy should be streamlined and be enhanced to Rs 2,500-3,000 per tonne of organic compost/soil enrichers.
Construction & demolition (C&D) waste: As per the C&D Waste Management Rules 2016, recycled portions of C&D waste should be used in construction activities if available within 100 km of the construction site. The Delhi government has taken the lead in this regard, and has operationalised the directive by modifying appropriate documents such as schedule of rates, and mandated the use of 2-10% recycled C&D waste products in government buildings and road works. Other state governments can modify appropriate technical and procurement requirements to create markets for usage of recycled C&D waste products.
संवेदनशील मुद्दों पर भ्रम की स्थिति शंका बढ़ाती है
संपादकीय
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) से पहले अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) बनेगा। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि ‘इसका एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है और इसके डेटा के आधार पर एनआरसी नहीं बनेगा’। लेकिन, उसी दिन सरकार की वेबसाइट पर आया, ‘एनपीआर के आंकड़ों के आधार पर ही भारतीय नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार किया जाएगा’।मोदी सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों- राजनाथ सिंह तथा अमित शाह ने भी कई बार स्पष्ट कहा कि जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़े नागरिकता तय करने का आधार होंगे। नागरिकता कानून, 1955 के तहत बनी नियमावली, 2003 का उप नियम 5 कहता है कि ‘जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़ों को लेकर और उनका सत्यापन करके स्थानीय भारतीय नागरिकता रजिस्टर बनाया जाएगा’। उप नियम 4 कहता है कि ‘सत्यापन के दौरान अगर किसी की नागरिकता पर संदेह है तो उसे जनसंख्या रजिस्टर में भी लिखा जाएगा और उसकी आगे जांच होगी’। क्या गृहमंत्री को बयान देने के पहले यह सब जांचना ज़रूरी नहीं था?उधर, दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘एनआरसी को लेकर मंत्रिमंडल में कोई चर्चा नहीं हुई’। तो क्या संसद में गृहमंत्री ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की घोषणा बगैर मंत्रिमंडल में चर्चा के ही कर दी थी? क्या शीर्ष शासक वर्ग को इस मुद्दे की संवेदनशीलता मालूम ही नहीं है? क्या कोई सरकार इतनी लापरवाह हो सकती है कि मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर ऐसे मामलों पर संसद में घोषणाएं हों। गृहमंत्री एक बात कहें, उनके मंत्रालय की वेबसाइट दूसरी और कानून इस दूसरी बात को और पुख्ता करता हो?क्या सरकार यह समझ नहीं पा रही है कि अगर विपक्ष की क्षमता सरकार की ‘अच्छी नीयत’ के बावजूद जनता में उन्माद फैलाने की होती तो वह वोट ही हासिल न कर लेता? सरकार और उसकी मंशा के प्रति लोगों में अविश्वास है और ऐसे में अच्छे आशय से किए गए प्रयास भी जनता नकारने लगती है? अभी भी मौका है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर नीतियां बनाते वक्त भ्रम पैदा न करे, अन्यथा देश अशांत होगा ही, विश्व में भारत की छवि खराब होगी। इस आर्थिक संकट में विदेशी, निवेश करने से डरेंगे। एनपीआर को लोग, कान को दूसरे हाथ से पकड़ने की तरह देख रहे हैं।
Date:26-12-19
धारा 144 से नहीं लगाई जा सकती इंटरनेट पर रोक !
विराग गुप्ता
डिजिटल इंडिया में इंटरनेट के नेटवर्क को रोकने के लिए औपनिवेशिक काल की धारा 144 के इस्तेमाल से अजब गड़बड़ हो रही है। आईटी एक्ट की धारा 66-ए को सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले निरस्त कर दिया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया के कंटेंट पर सरकारी लगाम नहीं लग सकती। दूसरी तरफ, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के तहत पूरे इंटरनेट को ही बंद करने से हमारी विधि व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है।विशेष परिस्थितियों में हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट को धारा 144 लगाने का अधिकार है, लेकिन इस कानून के तहत पूरे राज्य में इंटरनेट बंदी कैसे की जा सकती है? इस गड़बड़झाले में सभी दलों की सरकारें और राजनेता शामिल हैं। दो थिंक टैंकों के नवीनतम सर्वे के अनुसार 2018 में विश्व के इंटरनेट शटडाउन के 67 फीसदी मामले भारत में हुए। जम्मू-कश्मीर में 140 दिन की इंटरनेट बंदी ने तीन साल पुराने 133 दिन की इंटरनेट बंदी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
भारत में सीआरपीसी 1861 के तहत धारा 144 का क़ानून बना। विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद 1973 में सीआरपीसी का नया क़ानून बना पर धारा 144 के प्रावधान बरकरार रहे। इस क़ानून के जन्मदाता देश ब्रिटेन में ऐसे प्रावधान को 1986 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत में धारा 144 के दुरुपयोग के नए आयाम बन रहे हैं। सरकारों द्वारा थोक के भाव पूरे राज्य में लंबे समय के लिए धारा 144 का इस्तेमाल गैरकानूनी होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत भी है।डॉ. राम मनोहर लोहिया और मधु लिमये जैसे नेताओं ने धारा 144 को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस हिदायतुल्ला ने इसे जरूरी बताते हुए, सतर्कतापूर्ण इस्तेमाल के आदेश दिए। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के आंदोलन को रोकने के लिए यूपीए सरकार द्वारा धारा 144 के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था।
आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए धारा 144 के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने सख्त आदेश पारित किए थे। भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदौर रैली में तलवार को लहराया, जिस पर उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया। दिल्ली में शराब की दुकानों के पास अराजकता को रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल भले ही जायज हो, पर पतंग में खतरनाक मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए इस क़ानून का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सवाल यह है, कि ऐसे मामले सभी उल्लंघनों में क्यों नहीं दर्ज होते और मुकदमों के बाद कितने लोगों को सजा होती है?
अराजक जुलूस, अनियंत्रित रैली और भीड़ की हिंसा के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों को रोकने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने का कानूनी हक विधिक दायरे में ही होना चाहिए। इसके लिए धारा 144 का इस्तेमाल उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कश्मीर में इंटरनेट को बंद करने के लिए धारा 144 के इस्तेमाल से केंद्र सरकार द्वारा 2017 में इंटरनेट बंद करने के लिए बनाए गए नियम बेमानी हो गए हैं। सरकार के अनुसार कश्मीर घाटी में सिर्फ रात में ही धारा 144 लगी है तो फिर दिन के समय इंटरनेट बंदी किस कानून के तहत की जा रही है? इंटरनेट के नेटवर्क से पूरी दुनिया जुड़कर ग्लोबल विलेज बन रही है, जबकि बाबा आदम के धारा 144 के कानून से चार लोग भी इकठ्ठा नहीं हो सकते।
कुछ लोगों की अराजकता को रोकने के लिए पूरे शहर या राज्य में इंटरनेट की बंदी से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंदी से टेलीकॉम कंपनियों को प्रत्येक राज्य में करोड़ों रुपए रोजाना के नुकसान की रिपोर्ट है। चार महीने की लगातार इंटरनेट बंदी से जम्मू-कश्मीर में अनेक स्टार्टअप बंद हो गए हैं। दिल्ली और बंगलुरु जैसे महानगरों में तो इंटरनेट बंद करने से अनेक लोगों का कारोबार ही संकट में पड़ जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन का अधिकार है।इंटरनेट सेवा बंद होने से फ्लाइट-ट्रेन टिकट, बिजली बिलों का भुगतान, परीक्षाओं के लिए आवेदन, अस्पताल की बुकिंग, टैक्स भुगतान जैसे जरूरी काम ठप हो जाते हैं। धारा 144 जैसे अनेक कानूनों के दुरुपयोग के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ राजनेताओं की ज्यादा जवाबदेही है, जो नए जमाने में आधुनिक कानूनी व्यवस्था बनाने में विफल हो गए।
योजनाओ का असर
संपादकीय
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल भूजल योजना की शुरूआत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और उपयोगी योजना की नींव रखी। छह हजार करोड़ रुपये वाली इस योजना का उद्देश्य भूजल स्तर को उठाना और जल संकट से निपटना है। यह योजना देश के उन सात राज्यों पर केंद्रित हैं जहां भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन यह ध्यान रहे कि ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है। यह वक्त की मांग है कि अन्य राज्य अपने स्तर पर भूमिगत जल के गिरते स्तर की चिंता करें। जल को संरक्षित करने का काम केवल केंद्र सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
जल संरक्षण के मामले में मोदी सरकार ने अपनी गंभीरता का परिचय तभी दे दिया था जब दोबारा सत्ता में आने के बाद जल संसाधन और पेयजल मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। ऐसा करके उसने जल जीवन अभियान के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना पर भी काम शुरू किया। यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। वास्तव में ऐसी योजनाओं के जरिये ही भावी जल संकट से निपटा जा सकता है। यह उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी सरकार जल संबंधी जिन भी योजनाओं पर आगे बढ़ रही है उन्हें वैसी ही सफलता मिले जैसी विकास एवं जनकल्याण संबंधी अन्य योजनाओं को मिली है।
इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू की गईं रसोई गैस, आवास, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इन योजनाओं की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण मोदी सरकार की शानदार वापसी से मिलता है। अपनी विकास एवं जनकल्याण संबंधी योजनाओं के अमल में कहीं अधिक सक्षम होने के बाद भी मोदी सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है कि उसके राजनीतिक विरोधी जब-तब ऐसा माहौल तैयार करने में क्यों सफल हो जा रहे हैं कि इस सरकार को जनता के हितों की परवाह नहीं और वह तो अपनी किसी गुप्त एजेंडे पर काम कर रही है?
इस सवाल पर विचार करने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि हाल में नागरिकता कानून पर सुनियोजित दुष्प्रचार के तहत एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया जैसे सरकार ने कोई जनविरोधी और संविधान विरोधी काम कर दिया है। मोदी सरकार और साथ ही भाजपा को इस पर ध्यान देना ही होगा कि झूठ का इतना बड़ा पहाड़ कैसे खड़ा हो गया? सरकारी तंत्र और साथ ही भाजपा के तमाम सांसद एवं विधायक समय रहते इस झूठ की काट क्यों नहीं कर सके? सरकार को चाहिए कि वह अपने प्रति जनता के भरोसे की डोर को और मजबूत करे।
आज भी क्यों जरूरी है पूर्वोत्तर की यह पुरानी रेखा
आशीष कुंद्रा
नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद लोगों का ध्यान इसकी धारा 6बी की ओर गया है, जो उन इलाकों पर लागू होती है, जिन्हें इनर लाइन कहा जाता है। इस इनर लाइन की अधिसूचना 1873 में बंगाल पूर्वी सीमा नियमन के तहत जारी हुई थी। इसे समझना है, तो हमें नक्शा बनाने की ब्रिटिश शासन की उस कारीगरी का जानना होगा, जिसने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को वर्तमान स्वरूप दिया है। इनर लाइन की ऐतिहासिक जड़ें 19वीं सदी के उस आंग्ल-बर्मा युद्ध में हैं, जिसने इस सामरिक इलाके के बारे में अंग्रेजों की नासमझी को जगजाहिर कर दिया था। ब्रिटिश शासन का प्रभाव असम और मणिपुर पार करता हुआ अन्य पहाड़ी राज्यों तक फैल चुका था। बंगाल पूर्वी सीमा नियमन ऐसा कानून था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनर लाइन परिभाषित करने का अधिकार देता था, जिसके पार कोई भी ब्रिटिश या विदेशी नागरिक बिना लाइसेंस के नहीं जा सकता था। आज भी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नगालैंड इसी कानून के तहत आते हैं। मणिपुर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।
ब्रिटिश सरकार ने इसका कारण जनजातियों के हितों की रक्षा बताया था। हालांकि यह रेखा असम के मैदानी इलाके में उनके कारोबारी हितों से हिसाब से बनाई गई थी। यह उन्हें जनजातियों के हमले से बचाने का काम भी करती थी। इससे इस रेखा के आर-पार का आवागमन सरकार की निगरानी में रहता था। इस रेखा से घाटी और पहाड़ी लोगों के आपसी संबंध भी बदल गए। 1935 में बना भारत सरकार अधिनियम तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। इसमें समाहित इलाकों और आंशिक रूप से समाहित इलाकों का वर्गीकरण जोड़ा गया, जिसकी लगाम सीधे निर्वाचित लोगों के हाथ से निकलकर गवर्नर के पास आ गई। इस पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई बहस में विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ‘मुझे श्वेत लोगों की जितनी चिंता है, उतनी ही पिछड़ी जनजातियों के हितों की है। मैं इस बात से सहमत नहीं कि वहां पुलिस और सुरक्षा ऐसे लोगों के हाथों में दे दी जाए, जो जातीय रूप से उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते।’
आजादी के बाद भी इनर लाइन को लेकर तकरीबन यही तर्क चलता रहा। बंगाल पूर्वी सीमा नियमन के तहत जो लोग इन जिलों के मूल निवासी नहीं हैं, वे राज्य सरकार की इजाजत के बिना इनर लाइन से आगे नहीं जा सकते। इस कानून से जनजातियों की जमीन को सुरक्षा मिलती है। राज्य के आदिवासियों की जमीन दूसरे आदिवासी ही खरीद सकते हैं, अपवाद वहीं होता है, जहां सरकार इजाजत दे। ऐसी इजाजत आमतौर पर बांध, सड़क, एयरपोर्ट और सार्वजनिक हित की अन्य संस्थाएं बनाने के मामले में ही दी जाती है। बदले में जिनकी जमीन ली जाती है, उन्हें मुआवजा मिलता है। कुछ राज्यों ने निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए पट्टे पर जमीन देने के प्रावधान जरूर किए हैं। पूर्वोत्तर भारत में इनर लाइन की जो पाबंदियां हैं, उनका असर भूमि अधिग्रहण से आगे दिखाई देता है। जो भारतीय नागरिक वहां पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें भी एक निश्चित अवधि के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। हालांकि परमिट आसानी से मिल जाता है, पर यह पर्यटन की एक बाधा तो है ही। जनजातीय हितों की रक्षा का यह तरीका उन्हें अलग-थलग कर देता है। अरुणाचल जैसे कुछ प्रदेशों ने ई-परमिट से इसे आसान बनाने की कोशिश की है।
नए नागरिकता कानून में इनर लाइन के उल्लेख ने पहाड़ी राज्यों को एक राजनीतिक संदेश दिया है- 150 साल पहले अंग्रेज सरकार ने अपने अलग ही कारण से यहां के लोगों को जो सुरक्षा दी थी, वह आधुनिक समय में भी सबसे बेहतर उपाय है। इस इलाके की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कानून से संरक्षित करने की जरूरत है। यह कहा जा सकता है कि इस इलाके के लोग अब आदिवासी नहीं हैं। लेकिन बाकी भारत के लोग ग्रामीण पूर्वोत्तर की असलियत से परिचित नहीं हैं, जो इन प्रदेशों की राजधानियों से काफी अलग है। वहां पुराने आदिवासी जीवन की सरलता और परंपराएं अभी भी बरकरार हैं। यदि इनकी सुरक्षा नहीं की गई, तो कारोबारियों की भूख इस क्षेत्र की संस्कृति को नष्ट कर देगी। बाकी भारत के ज्यादातर लोग इसकी सांस्कृतिक विशिष्टता से अनजान हैं। एक राष्ट्र के तौर पर इस विशिष्टता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
Date:25-12-19
आबादी का सर्वे
संपादकीय
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक ऐसी कवायद है, जिसे अगले साल शुरू होना ही था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कवायद के लिए मंगलवार को हरी झंडी दिखा दी। 8,500 करोड़ रुपये की लागत से होने वाली यह कवायद अगले साल अप्रैल से या यूं कहें कि अगले वित्त वर्ष के साथ ही शुरू हो जाएगी। पिछली बार यह कवायद 2010 में हुई थी, जिसके बाद 2015 में इसे अपडेट किया गया था। तब माना गया था कि यह अपडेट आधार के लिए किया गया है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और कुछ नहीं, लोगों की रिहाइश को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने का अभियान होता है। इसके लिए सरकारी प्रतिनिधि हर घर में जाकर वहां रहने वालों का ब्योरा दर्ज करते हैं। इसमें उन लोगों का ब्योरा भी दर्ज होता है, जिनका कोई घर नहीं है, या फिलहाल वे अपने स्थाई घर पर नहीं हैं। अगले साल हम आबादी का यह राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करेंगे, उसके अगले ही साल देश में राष्ट्रव्यापी जनगणना होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला एक तरह का रूटीन फैसला है और पहली नजर में यह कहीं से भी विवादास्पद नहीं दिखता। लेकिन इस समय देश में जिस तरह का विमर्श जारी है और जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, उनमें यह फैसला भी एक नया विवाद खड़ा करेगा। बल्कि एक तरह से विवाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से पहले ही खड़ा हो चुका है। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद देश भर में यह चर्चा चल पड़ी थी कि सरकार जल्द ही असम की तरह का अखिल भारतीय नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप तैयार करना शुरू करेगी। इसे लेकर देश भर में इतना ज्यादा विरोध हुआ कि रविवार को खुद प्रधानमंत्री को दिल्ली के रामलीला मैदान से देश को यह बताना पड़ा कि ऐसा कोई काम केंद्र सरकार शुरू नहीं करने जा रही है और न ही ऐसा कोई फैसला किया गया है।
नागरिकता रजिस्टर की चर्चा के बीच ही यह बात भी कही गई थी कि इसके पहले चरण में सरकार आबादी का रजिस्टर तैयार करेगी, जबकि वह एक पुरानी कवायद है और उसका नागरिकता कानून या रजिस्टर से कोई लेना-देना नहीं है। इन्हीं सारे तर्कों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह अपने प्रदेश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की कवायद नहीं होने देगी। तुरंत ही विपक्षी दलों के शासन वाले प्रदेशों ने एक के बाद एक खुद को इस कवायद से बाहर रखने की घोषणा कर दी। इसके चलते एक सामान्य सा सरकारी काम बेवजह बड़े विवाद में फंस गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं करतीं, तो केंद्र के सामने क्या विकल्प होंगे।
हालांकि कुछ ऐसे सवाल भी हैं, जो इस राजनीतिक विवाद से अलग भी उठाए जा सकते हैं। अब हम जल्द ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तैयारी शुरू कर देंगे। उसके बाद जनगणना का वक्त आएगा। मतदाता सूचियां भी हर कुछ समय पर तैयार होती ही रहती हैं। आधार का अपना एक विशाल डाटाबेस है। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी ही कुछ और कवायद करनी पड़ें। यहां जरूरी सवाल यह है कि क्या इन सारी कवायदों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता? सूचना तकनीक के युग में इतने अलग-अलग डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि नौकरशाही की मानसिकता अभी कंप्यूटर और सूचना तकनीक के युग में नहीं पहुंची?
अनदेखी से बिगड़ जाएगी बात
डॉ. सुनील पांडे
कचरे का ढेर आज एक विकट समस्या बन गई है। जनता के साथ-साथ सरकारों के लिए भी कचरों से होने वाले प्रदूषण और अन्य दुश्वारियों को दूर करना बड़ी चुनौती बन गई है। दिनों-दिन कचरे का प्रबंधन नहीं होने से यह जमीन, नदी, तलाब, कुंओं और झीलों को प्रदूषित करता जा रहा है। ठोस कचरा दरअसल मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अवांछित या बेकार ठोस सामग्री है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में प्रतिदिन लगभग 1.43 लाख टन नगरपालिका का ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसे निपटाने की विशेष जरूरत है। अभी दिक्कत यह हो रही है कि जितना भी कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसमें से महज 25-26 फीसद ही निस्तारित हो पा रहा है। बाकी बिना निस्तारण के या तो उसी जमीन में पड़ा रह जाता है या लैंडफिल साइट पर चला जाता है। कूड़े के ढेर बिना किसी शक-सुबहा के पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। खासतौर पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में काफी बढ़ोतरी होती है।
विश्व के बाकी मुल्कों की तुलना हमारे देश में ठोस कचरा को ठिकाने लगाने की नीति परवान नहीं चढ़ पा रही है। कई जतन के बावजूद अभी सरकार और इस पर काम करने वाली संस्थाओं के सामने ढेर सारी बाधाएं मुंह बाये खड़ी है। शहरों की बात करें तो यहां ठोस कचरा प्रबंधन को केंद्रीकृत तरीके से करने की कोशिश की जा रही थी, जहां कि सारा कचरा एक जगह एकत्रित कर उसका निस्तारण कर सकें। मगर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत नागरिकों द्वारा कचरा का पृथक्करण (अलग-अलग) करना है। अगर आमजन कचरे को पृथक्करण करने के कार्य को स्पष्ट तरीके से नहीं जानता और समझता है तो फिर सारी कवायद धरी-की-धरी रह जाएगी। यह समझ इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कचरों की भी कई श्रेणियां होती है। अगर कचरे में से प्रदूषणकारी तत्वों को छांटकर अलग करने का सलीका आमजन को हो जाए तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। चूंकि हमारा देश विशाल है। इसमें 5 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े शहर हैं। सो, धीरे-धीरे बाकी शहरों में जागरूकता आएगी और चीजें बेहतर होनी की संभावना है। हालांकि कई मेट्रोपोलिटन में रेजीडेंट वेलफेयर सासाइटी और अन्य संस्थाएं स्थानीय स्तर पर अपने यहां ही कचरे के निस्तारण का काम कर रही हैं, उससे खाद बनाया है जो कि अच्छी बात है। बाकी कचरे को जो रिसाइकिल होने योग्य होता है, उसे वहां भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर लोकल लेवल पर कचरे के निस्तारण की विधि अमल में लाई जाए तो प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकता है। जहां तक बात सरकार की जिम्मेदारियों की है तो यह अकेले उनका काम नहीं है। सरकार के साथ-साथ जनता की भूमिका भी बेहद अहम है। जनता में जागरूरकता का भान जब तक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है।
हमारी नीति और नियंतण्र संदर्भ में भी नीति साफ तौर पर यही कहती है कि पॉल्यूटर्स पे यानी प्रदूषण फैलाने वाले को ही संसाधन जुटाने होंगे। और संसाधन सिर्फ सरकार जुटाए, यह संभव नहीं है। लिहाजा जनता को आगे बढ़कर इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा। कचरा प्रबंधन को ‘‘मिशन मोड’ में लेना होगा। अधिकांश अपशिष्टों में अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं, जो संयंत्र में अपशिष्ट को पृथक करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हमारे गांवों व शहरों में जगह-जगह लगे कचरे के ढेर और उनमें पनपते रोग आज गंभीर खतरा बन चुके हैं। पशु-पक्षियों की मृत्यु भी आज कचरा खाने के साथ ही कचरे में उत्पन्न विषैली गैसों और कीटाणुओं से हो रही है। ऐसे में आज कचरे का प्रबंधन उचित तकनीक के माध्यम से होना समय की मांग है। विश्लेषकों के अनुसार भारत में लगभग 32 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इसका 60 फीसद से भी कम इकट्ठा किया जाता है और केवल 15 फीसद ही संसाधित होता है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्याओं के कारण ग्रीनहाउस गैस का बढ़ता प्रभाव तथा लैंडफिल के साथ भारत ऐसे मामलों में तीसरे स्थान पर है। अपशिष्ट दिन-प्रतिदिन गम्भीर समस्या बनते जा रहे हैं, जैसे-अपशिष्टों का समुद्र में प्रवाह तथा कचरे को नदियों या खुले क्षेत्रों में फेंकना आदि। यदि अपशिष्ट प्रबंधन वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। साथ ही सरकार को आमजन को यह समझाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे कि कचरे का पृथक्करण करना हर किसी के लिए उपयोगी है। जनता को यह समझाना होगा कि कचरे के पड़े होने का नुकसान कितना भयावह है। इसलिए जनता को इसे हाथ में लेना होगा।
The Pegasus Moment
Revelations of hacking call for a relook at India’s surveillance regime
Gurshabad Grover and Tanaya Rajwade , [Grover and Rajwade are researchers at the Centre for Internet and Society (CIS)]
In early November, it became clear that several lawyers and human rights activists had been targeted by spyware that allowed attackers unfettered access to information stored on victims’ phones. On November 29, in the Rajya Sabha, the Minister of Electronics and Information Technology was repeatedly asked whether any Indian agency had commissioned the attack vector ‘‘Pegasus” that was used in the attacks from the Israeli firm NSO. Where a categorical response would have sufficed, the minister chose to muddy the waters through vague assertions such as “standard operating procedures have been followed”.
There are cogent reasons pointing towards an Indian law enforcement agency’s hand in procuring Pegasus. First, NSO maintains that it only sells services and software to state agencies. Second, some of the known Indian targets of the vulnerability are human rights activists. These individuals work on India-specific issues and hardly qualify as serious threats in the eyes of a foreign government.
The government derives some of its powers to conduct electronic surveillance from Section 69 of the Information Technology (IT) Act. The procedures for such surveillance are defined in the IT (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules, 2009. It is these rules, and not the parent Act that define the terms “interception” and “monitoring” as “acquisition of the contents of any information through the use of any means” and “to view or to inspect or listen to or record information”, respectively. These all-encompassing definitions seemingly permit authorised law enforcement agencies to use Pegasus-like tools.
However, the IT Act also penalises unauthorised access to computers without the owner’s permission. These provisions, namely section 43 and 66, do not carve out an exception for law enforcement agencies. As lawyer Raman Chima highlighted recently, any action explicitly prohibited under the Act cannot be justified by procedures laid out in subordinate legislation. Therefore, no law enforcement agency can “hack” devices, though they may “intercept” or “monitor” through other means. Additionally, the Supreme Court’s privacy verdict held any invasion of privacy by the state must be based on a law. As some of the agencies authorised to conduct surveillance (like the Intelligence Bureau) do not have statutory backing, surveillance by them is unconstitutional.
The use of spyware gives the state access to private conversations, including privileged communications with lawyers. Such an infringement of rights may be justified for militants suspected of actively planning an armed attack. For academicians and human rights activists, the use of broad surveillance without any evidence or anticipation of such activities is unfathomable in a democracy.
With the popularity of end-to-end encryption, surveillance may require the exploitation of vulnerabilities on end-users’ devices. The Pegasus snoopgate is an opportune moment to revisit the legal framework governing the state surveillance framework. It is crucial to dismantle state agencies that run surveillance operations despite lacking statutory authority. For other agencies, there is a need to introduce judicial and parliamentary oversight. Depending on the concerns of law enforcement, it may be necessary to enact legislation permitting “hacking” into devices on extremely limited grounds.
Unfortunately, the government has taken a massive leap backwards by ignoring the standards laid down by the Supreme Court and Justice Srikrishna Committee’s recommendations, and introducing unconstitutional surveillance enablers in the Data Protection Bill. Now is the time for Parliament to guarantee the privacy and security of Indians.