26-05-2021 (Important News Clippings)

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26 May 2021
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Date:26-05-21

Standing less tall

Despite best intentions of an Act East Policy, India’s standing and image in Southeast Asia have suffered

Sanjaya Baru, [ Policy analyst and a writer. His most recent book is India’s Power Elite: Class, Caste and a Cultural Revolution ]

The reaction in Singapore to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s recent remarks about a Singapore variant of Covid and his related critical comments should alert Indian policymakers and foreign policy analysts to a wider and larger challenge to India’s standing in Southeast Asia as a whole. External Affairs Minister S Jaishankar, who has a good understanding of Singapore and the region and who has maintained good relations with top leaders in the island republic, was quick to nip the controversy in the bud. However, it would be wrong to assume that this was merely a storm in a Chinese tea cup.

The reaction of Singapore’s government and, more importantly, its civil society, draws attention to a larger problem India faces in what used to be called the Indo-China region. Ever since 1992 when Prime Minister PV Narasimha Rao enunciated a “Look East Policy” reaching out to Southeast Asia, India has engaged the region on all fronts — diplomatic and security, economic and people-to-people. Prime Ministers Atal Bihari Vajpayee and Manmohan Singh built on Narasimha Rao’s foundation and constructed a robust relationship with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), so much so that in 2007 Singapore’s founder-mentor, Lee Kuan Yew, a longstanding India sceptic, went to the extent of naming China and India as the two engines of Asian economic growth.

Continuing this approach, Prime Minister Narendra Modi graduated Look East into an Act East policy. Three developments over the past five years are, however, testing Indian diplomacy in the region. First, the rising profile of China combined with growing China-India tensions; second, disappointment in the region with India’s economic under-performance; and, third, rising concern in the region with India’s approach towards its minorities, especially Muslims and Christians.

China’s accelerated rise since the trans-Atlantic financial crisis and the growing assertiveness of the Xi Jinping regime initially generated a strong pro-India sentiment in the region with many ASEAN countries wanting India to balance China’s enhanced power. However, India’s economic slowdown and inward orientation, expressed through the decision to stay out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement, disappointed regional business. While ASEAN and Indian governments tried to maintain good relations, Southeast Asia’s powerful business groups, mostly ethnic Chinese, began losing interest in India.

On a parallel track, pride in China’s rise has gained ground among ethnic Chinese across the region. This was first triggered by China’s impressive staging of the Beijing Olympics in 2008, with Southeast Asia’s ethnic Chinese deriving vicarious pride. China’s response to the 2008-09 financial crisis and its growing economic role in the region added to its improved standing among both local business and civil society. However, even as recently as 2017, during the Doklam stand-off between China and India, many ASEAN governments conveyed their quiet support for India in the hope that a robust response from India would keep China’s geopolitical ambitions in the region under check. It would seem that between Doklam and Galwan there has been a change in the Southeast Asian assessment of China and India. How much of this is due to a willingness to accommodate Chinese interests among the region’s elites or due to a growing admiration for China’s assertion of power within the ethnic Chinese community in the region or due to a disappointment with India, is moot.

If ethnic Chinese loyalties define one segment of Southeast Asian civil society, Islamic faith defines another large segment. Growing concern about Hindu majoritarianism in India has impacted civil society attitudes in countries like Indonesia, Malaysia, Thailand and Singapore. India deployed the soft power of “Buddhist diplomacy” but that too has not gained much traction as inter-religious tensions in the region grow. In most ASEAN countries, ethnic Chinese practise Islam, Buddhism or Christianity. The growing assertion of a Hindu personality by India’s present ruling dispensation has weakened India’s soft power, globally and in this region.

Taken together, all these developments weakened the business-to-business (B2B) and people-to-people (P2P) connect between India and ASEAN despite the best efforts of hard-pressed diplomats to maintain good government-to-government (G2G) relations. While a lot of foreign policy analysis focuses on G2G relations and official policy statements, and a lot of this can be cited to claim that all is well with India-ASEAN relations, few are paying attention to how trends in civil society and domestic politics are being shaped. The bottom line is that despite the best intentions of an Act East Policy, India’s standing and image in Southeast Asia have suffered.

It is not enough to attribute it all to China’s rising hard power in economic and security terms. India was successful till a few years ago in holding this back with its own hard and soft power. More recently, however, Southeast Asian states and civil society seem less impressed by Indian hard and soft power even as their fear and/or admiration of China has gone up. Both China’s direct influence and that of ethnic Chinese in the region are on the rise.

On top of these developments the narrative on the origins and handling of the pandemic has, curiously, generated a pro-China sentiment among the region’s ethnic Chinese communities and many see China as having handled the challenge efficiently while India is seen to have bungled. Drawing attention to ASEAN’s increasingly accommodative approach towards China, Sophie Boisseau du Rocher of the French Institute of International Relations, Paris, recently observed, “The Covid-19 crisis has made this trend more obvious, highlighting not only the internalisation of this ‘privileged relationship’ but also a more disturbing — but unspoken — reality: Southeast Asian countries’ acceptance of China’s soft power and their dependence on it. This change of tone is indeed good news for China’s proactive diplomacy.” (thediplomat.com/2020/04/what-covid-19-reveals-about-china-southeast-asia-relations/)

What these trends suggest is that Indian diplomacy must take a fresh look at its Act East policy and the constraints being imposed on it by unsatisfactory economic performance and sectarian and communal politics at home. There is only that much that diplomats can do when politicians pursue policies that diminish the country rather than enhance its global standing.


Date:26-05-21

Rules and rulers

The Govt. must hear out the social media industry, and shed its arbitrary rule-making

Editorial

It does seem that most if not all global social media giants will miss complying with the new IT rules of intermediaries, which come into effect today. It would be unfortunate if this non-compliance were to trigger a further worsening of the already poor relationship between some social media players and the Government. The new rules were introduced in February. Among other things, they require the bigger social media platforms, which the rules referred to as significant social media intermediaries, to adhere to a vastly tighter set of rules within three months, which ended on May 25. They require these platforms to appoint chief compliance officers, in order to make sure the rules are followed, nodal officers, to coordinate with law enforcement agencies, and grievance officers. Another rule requires messaging platforms such as WhatsApp to trace problematic messages to its originators, raising uneasy questions about how services that are end-to-end encrypted can adhere to this. There are indeed many problems with the new rules, not the least of which is the manner in which they were introduced without much public consultation. There has also been criticism about bringing in a plethora of new rules that ought to be normally triggered only via legislative action.

But non-compliance can only make things worse, especially in a situation in which the relationship between some platforms such as Twitter and the Government seems to have broken down. The latest stand-off between them, over Twitter tagging certain posts by BJP spokespeople as ‘manipulated media’, has even resulted in the Delhi Police visiting the company’s offices. Separately, the Government has been fighting WhatsApp over its new privacy rules. Whatever the back-story, it is important that social media companies fight the new rules in a court of law if they find them to be problematic. The other option, that of engaging with the Government, may not work in these strained times. But stonewalling on the question of compliance can never be justified, even if it is to be assumed that the U.S. Government has their back. Facebook, on its part, has made all the right noises. It has said that it aims to comply with the new rules but also needs to engage with the Government on a few issues. What is important is that the genuine concerns of social media companies are taken on board. Apart from issues about the rules, there have been problems about creating conditions for compliance during the pandemic. As reported by The Hindu, five industry bodies, including the CII, FICCI and the U.S.-India Business Council have sought an extension of 6-12 months for compliance. This is an opportunity for the Government to hear out the industry, and also shed its high-handed way of rule-making.


Date:26-05-21

अरब-इजरायल विवाद का स्थायी हल जरूरी

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

हमास और इजराइल के बीच चला 11 दिवसीय युद्ध बंद हो गया है, लेकिन यह मानना कठिन है कि फिलीस्तीनियों और इजराइलियों के बीच शांति हो गई है। यह अशांत शांति है। इसीलिए युद्ध-विराम की घोषणा के बावजूद अल-अक्सा मस्जिद में यहूदियों को आने दिया जा रहा है और उसे लेकर फिलीस्तीनी भड़क गए। उन्होंने इजराइली पुलिस पर पत्थर बरसाए और पुलिसवालों ने उन पर हथगोले और डंडे बरसाए।

वैसे इस जानलेवा मुठभेड़ के खत्म होते ही दोनों पक्षों ने अपना-अपना विजयोत्सव मनाया। गाजा क्षेत्र में हमास के समर्थकों ने बड़े-बड़े जुलूस निकाले और भविष्य में भी इजराइल को दांत खट्टे करने की धमकियां देते रहे। हमास और फिलीस्तीनियों का कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन हमास ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेगा।

11 दिन चले इस युद्ध में हमास ने 4000 रॉकेट दागे। यदि इजराइल का लौह-स्तंभ इन रॉकेट को ध्वस्त नहीं करता तो सैकड़ों यहूदी मारे जाते। इजराइल ने सिर्फ 1800 रॉकेट चलाए, लेकिन इतने जोरदार कि उन्होंने अरबों के 17 हजार घर ढहा दिए और करीब 1 लाख लोगों को गाजा क्षेत्र से भागने को मजबूर कर दिया। अब युद्ध तो बंद हो गया है, लेकिन जिस मुद्दे पर शुरू हुआ था, वह ज्यों का त्यों खड़ा है। न तो अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में यहूदियों का आना-जाना बंद हुआ, न ही पूर्वी यरुशलम की बस्ती शेख जर्रा में बसे फिलीस्तीनी सुरक्षित हैं। पिछले युद्धों में इजराइल ने जितने फिलीस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया था, उसके आस-पास के इलाकों को भी वह खाली करवा रहा है। वहां वह नई यहूदी बस्तियां खड़ी कर रहा है। उसने अब तक न तो अल-अक्सा परिसर के बारे में कुछ कहा है और न ही शेख जर्रा के बारे में। शेख जर्रा का मामला अभी इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है।

जहां तक हमास का प्रश्न है, इस संगठन को दुनिया के गोरे राष्ट्र आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसे न तो अमेरिका ने मान्यता दी है और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइली और फिलीस्तीनी नेताओं से बात करने के लिए इजराइल पहुंच गए हैं। वे हमास के किसी नेता से बात नहीं करेंगे। यदि उन्हें हमास से संपर्क करना होगा तो वे मिस्र और जॉर्डन के जरिए करेंगे। इस युद्ध-विराम में मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इस युद्ध-विराम का श्रेय बहुत हद तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी है। उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से 11 दिन में 6 बार बात की और युद्ध-विराम के लिए प्रेरित किया। पहले 5-6 दिन तो ऐसा लगा कि इजराइल पर बाइडेन और ट्रम्प की नीति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाइडेन बार-बार दोहरा रहे थे कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने सुरक्षा परिषद को भी कोई पहल नहीं करने दी, लेकिन उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने इजराइल के अतिवाद पर उंगली उठाई और बाइडेन पर दबाव बनाया। बाइडेन ने अपनी लकीर बदली और कहना शुरू किया कि इजराइल और फिलीस्तीनी, दोनों को जिंदा रहने का अधिकार है।

अब अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की कोशिश है कि इजराइली हमलों से उजड़े गाजा-क्षेत्र में पुनर्निर्माण हो। बाइडेन प्रशासन कोशिश करेगा कि जैसे ओबामा ने राष्ट्रपति बनते ही अरब-इजराइल संवाद शुरू करवाया था, वैसा ही राजनयिक क्रम फिर शुरू हो। आज कई अरब राष्ट्रों से अमेरिका घनिष्ट संबंध हैं, उनका लाभ उठाकर वह मुस्लिम राष्ट्रों को फिलीस्तीन मसले के स्थायी हल के लिए तैयार कर सकता है। वैसे इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्यों ने इजरायली हमले की भर्त्सना की, लेकिन सिर्फ जुबानी जमा-खर्च करके रह गया। कई प्रमुख इस्लामी राष्ट्रों ने इजरायल को कूटनीतिक मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए हैं।

संयुक्तराष्ट्र संघ बहुत पहले प्रस्ताव पारित कर चुका है कि इजरायल के साथ फलिस्तीन को भी उस जमीन पर राष्ट्र के रूप में रहने का हक है, लेकिन फलिस्तीन में चल रही महमूद अब्बास की सरकार का कोई अंतरराष्ट्रीय महत्व नहीं है। उसकी टक्कर में हमास ने अलग सरकार गाजा पट्टी में बना रखी है। हमास के लोग अब्बास को पश्चिम का गुलाम कहते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू फलिस्तीनियों में पड़ी फूट का फायदा तो उठाते हैं, इस समय उन्होंने डगमगाती सरकार को टिकाने के हिसाब से भी तिल को ताड़ बना दिया। अल-अक्सा व शेख जर्रा के मसले बातचीत से हल हो सकते थे लेकिन युद्ध ने उन्हें महानायक की छवि पैदा करने का मौका दे दिया।

इजरायल का समर्थन करने के लिए नेतन्याहू ने दुनिया के 25 प्रमुख देशों को धन्यवाद दिया लेकिन उसमें भारत का नाम नहीं था। इधर नरसिम्हाराव-सरकार ने जबसे इजरायल से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, दोनों देशों के बीच सामरिक व व्यापारिक सहयोग काफी बढ़ गया है लेकिन भारतीय प्रतिनिधि ने 16 मई को सुरक्षा परिषद में जो बयान दिया था, उससे ऐसी ध्वनि निकल रही थी, मानो भारत युद्ध के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, हालांकि 20 मई को बात संभाल ली गई।


Date:26-05-21

मनमानी पर लगाम लगे

संपादकीय

फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सरीखे सूचना-संवाद एवं अभिव्यक्ति के डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियां भारत में किस तरह मनमानी करने पर आमादा हैं, इसका उदाहरण है उनकी ओर से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने से इन्कार करना। इन दिशानिर्देशों के तहत इन कंपनियों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने, शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाने और सक्षम अधिकारियों के नाम-पते देने को कहा गया था। स्थिति यह है कि किसी भी कंपनी ने किसी निर्देश का पालन करने की जरूरत नहीं समझी। यह देश के शासन और उसके नियम-कानूनों की खुली अनदेखी का प्रमाण ही है कि ये कंपनियां शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने तक को तैयार नहीं। कायदे से मंगलवार तक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियां टकराव के मूड में हैं। इसका संकेत इससे मिलता है कि उन्होंने यह बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि वे ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? उनके पास ले-देकर यही बहाना है कि वे अमेरिका स्थित अपने मुख्यालयों के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये कंपनियां यूरोपीय देशों के समक्ष न केवल नतमस्तक हो जाती हैं, बल्कि उनके कानूनों के हिसाब से संचालित भी होती हैं।

इसका कोई औचित्य नहीं कि कोई विदेशी कंपनी भारत में काम करे, लेकिन भारतीय कानूनों का पालन करने से साफ इन्कार करे। यह एक किस्म की दादागीरी है और इसका सख्त जवाब दिया जाना चाहिए- इसलिए और भी, क्योंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। बतौर उदाहरण फेसबुक, वाट्सएप के लिए भारत में निजता संबंधी उस नीति पर अमल नहीं करना चाहता, जिसे वह यूरोपीय देशों में इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह ट्विटर बेशर्मी के साथ दोहरे मानदंडों पर चल रहा है। इसका ताजा उदाहरण टूलकिट विवाद में भाजपा नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट को इस रूप में चिन्हित करना है कि उसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और अभी यह साफ नहीं कि उक्त टूलकिट किसकी शरारत है, लेकिन ट्विटर पता नहीं कैसे फौरन इस नतीजे पर पहुंच गया कि संबित पात्रा की ओर से किए गए ट्वीट में तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है। क्या ट्विटर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पुलिस और न्यायाधीश भी है? यदि नहीं तो उसने कैसे जान लिया कि उक्त ट्वीट में तथ्यों की अनदेखी हुई है? सवाल यह भी है कि क्या वह सभी ट्वीट के तथ्य जांचता है?


Date:26-05-21

बार-बार निराश करती न्याय प्रक्रिया

सुरेंद्र किशोर, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने 1999 में घटित सेनारी नरसंहार के सभी दोषियों को सजा से मुक्त कर दिया। उसके अनुसार, ‘अभियोजन पक्ष इस कांड के आरोपितों पर लगे आरोपों को साबित करने में सफल नहीं हो सका। वह कोई ठोस सुबूत भी सामने नहीं ला पाया।’ ज्ञात हो कि बिहार के जहानाबाद जिले के सेनारी गांव के इस नृशंस कांड में 34 लोगों की गला काटकर और पेट फाड़कर हत्या कर दी गई थी। इस कांड से पूरा देश हिल गया था। इस मामले में निचली अदालत ने तो दस लोगों को फांसी और तीन को उम्रकैद की सजा दी थी, पर अब हाई कोर्ट में वह सजा उलट गई है। खबर है कि बिहार सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। वहां क्या होता है, कुछ कहना कठिन है। वैसे यह इकलौता ऐसा मामला नहीं है, जिसमें किसी गंभीर अपराध के आरोपित अदालत द्वारा दोषमुक्त करार दिए गए हों। इससे पहले बिहार के ही लक्ष्मणपुर बाथे में 1997 में एक साथ 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी 2013 में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को बदलते हुए सभी दोषियों को बरी कर दिया था। बिहार के साथ-साथ देश के अन्य प्रांतों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, बल्कि यह कहना उपयुक्त होगा कि आते ही रहते हैं। पूरे देश की अपराध की घटनाओं पर एक नजर दौड़ाने पर यह लगता है कि कई बार अभियोजन पक्ष की कमजोरी के कारण ऐसे भी आरोपित बरी हो जाते है, जिनके बारे में यह आम धारणा रहती है कि वे अपराधी हैं।

ऐसे नरसंहारों, जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था, के आरोपितों की दोषमुक्ति चिंताजनक परिघटना है। जब ऐसा होता है तो लोगों का विधि के शासन पर से भरोसा डिगता है। शांतिप्रिय आम लोगों के लिए भी और खुद देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए भी यह चिंता का विषय बनना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है? वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘दोषमुक्ति का हरेक मामला न्याय व्यवस्था की विफलता है। राज्यों को चाहिए कि वे छह माह के भीतर ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करें, ताकि न तो कोई निर्दोष दंडित हो और न ही कोई दोषी बच न पाए। राज्य सरकारें इस बात की भी समीक्षा करें कि दोषमुक्ति के कारण क्या-क्या हैं। यह भी देखें कि अनुसंधान और अभियोजन में क्या कमी या दोष रह जाता है। उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।’ लगता है कि इस दिशा में कुछ नहीं हुआ।

बिहार सहित देश के कुछ राज्यों में अदालतों से दोषमुक्ति का प्रतिशत बहुत अधिक है, पर यदि बड़े-बड़े नरसंहारों में भी एक-एक करके आरोपित दोषमुक्त होते चले जाएं तो शासन के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। हालांकि देश में न्याय प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए समय-समय पर न्यायविदों और आयोगों के सुझाव आते रहते हैं, लेकिन उन पर इस तरह अमल नहीं होता, जिससे स्थिति में नजर आने लायक सुधार हो। यह गंभीर चिंता की बात है कि किसी-किसी राज्य में सजा की दर सिर्फ छह प्रतिशत है। आखिर इस स्थिति को तत्काल सुधारने के लिए विशेष उपाय क्यों नहीं किए जाते? कोविड महामारी के गुजर जाने के बाद पूरे देश के हुक्मरानों को इस बात पर अवश्य ही विचार करना चाहिए कि एक राज्य में तो सजा की दर 85 प्रतिशत है तो एक अन्य राज्य में सौ आरोपितों में से सिर्फ छह ही सजा क्यों पाते हैं? यह आंकड़ा सिर्फ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के तहत दायर मुकदमों से संबंधित है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संतोष हेगड़े ने कहा था कि जब तक हम अपने न्याय शास्त्र में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम आपराधिक न्याय प्रणाली में संतोषप्रद सुधार नहीं कर पाएंगे।

मौजूदा न्याय शास्त्र के अनुसार, ‘भले 99 आरोपित छूट जाएं, किंतु किसी एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।’ जस्टिस हेगड़े की राय थी कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए हमें इसे उलट देना चाहिए, ताकि एक भी आरोपित न छूटे। आपराधिक न्याय प्रणाली की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए हमें जस्टिस हेगड़े की इस सलाह पर विचार करना ही चाहिए, अन्यथा देर-बहुत देर हो जाएगी। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका है कि कोई भी आरोपित दोषमुक्त होता है तो उससे लोगों को यह नतीजा निकालने का अवसर मिल जाता है कि दोषमुक्ति से पहले उसे नाहक परेशान किया गया। क्या यह धारणा इस देश की न्याय प्रक्रिया के स्वास्थ्य के लिए ठीक है?

जाहिर है देश में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। शुरुआत नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलिग्राफिक टेस्ट से हो सकती है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आरोपित या फिर संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही उसका नार्को टेस्ट हो सकता है। किसी की इच्छा के खिलाफ उसका ब्रेन मैपिंग नहीं हो सकता। पॉलिग्राफ टेस्ट के बारे में भी यही बात लागू होगी। हालांकि कुछ मामलों में संबंधित अदालत के आदेश से ऐसे टेस्ट आज भी होते हैं, किंतु यदि इसकी छूट जांच में लगे आम पुलिस अफसरों को भी रहती तो इस देश में सजा का प्रतिशत बहुत बढ़ सकता था। ऐसे में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश करना चाहिए कि समय की जरूरत को देखते हुए वह अपने उस निर्णय को बदले, क्योंकि इसका लाभ आरोपितों को मिल रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय बदलने को तैयार नहीं हो तो इस संबंध में संसद को कानून बनाना चाहिए। इसके साथ हमें अपने संबंधित कानूनों की प्राचीनता के बारे में भी पुनर्विचार करना होगा। यदि तमाम लोग न्याय के लिए अब भी कराह रहे हैं तो इसके लिए हमारे कानूनों की प्राचीनता भी जिम्मेदार है, जो अब उतने कारगर नहीं रहे। देखा जाए तो 1860 में भारतीय दंड संहिता बनी और 1949 में पुलिस एक्ट। इसी तरह 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना और 1908 में सिविल प्रक्रिया संहिता। आज की कानूनी समस्याओं को देखते हुए इन कानूनों में जरूरी फेरबदल भी किए जाने चाहिए।


Date:26-05-21

मुद्रा भंडार का प्रयोग अब नहीं तो कब ?

गुरबचन सिंह, ( लेखक भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली के अतिथि प्राध्यापक हैं )

यह सही है कि बीते एक दो सप्ताह में देश के शहरी इलाकों में हालात कुछ सुधरे हैं लेकिन ज्यादातर हिस्सों में अभी भी चिकित्सा की दृष्टि से बहुत खराब स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं?

समस्या के हल का एक तरीका यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास मौजूद भारी भरकम मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया जाए। इस भंडार की सहायता से न केवल सूक्ष्म-वित्त संकट से निपटा जा सकता है बल्कि चिकित्सकीय संकट समेट किसी भी संकट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कैसे?

देश में अभी भी कोविड-19 से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति आवश्यक है। इन वस्तुओं में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलिंडर, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, कामचलाऊ अस्पताल और नर्सिंग होम तथा खासतौर पर गहन चिकित्सा इकाई, विभिन्न दवाएं, तरह-तरह के चिकित्सकीय उपकरण और टीकों की आवश्यकता है ताकि देश में इस महामारी के प्रसार और गंभीरता पर लगाम लगाई जा सके।

हमारी समस्या है तत्काल जरूरी चीजों की घरेलू उपलब्धता न हो पाना। एक देश के रूप में हमारी समस्या यह नहीं है कि हम जरूरी आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई के पास मुद्रा भंडार की कोई कमी नहीं है। और चूंकि आरबीआई का संबंध भारत सरकार से है इसलिए वह मामले को पूरी तरह राज्य सरकारों पर भी नहीं छोड़ सकती है।

केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट के संदर्भ में ‘भंडार’ शब्द का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है। पहला, इसके एक हिस्से को विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में बरता जा सकता है तो दूसरी ओर पूंजी भंडार होता है जो प्रभावी तौर पर बैलेंस शीट की देनदारियों की ओर इक्विटी पूंजी के अतिरिक्त होता है। ये भंडार बचे हुए मुनाफे को एकत्रित करने से बनते हैं।

आरबीआई प्राय: फॉरेक्स रिजर्व और घरेलू सरकारी बॉन्ड में इनका पुनर्निवेश करता है। मौजूदा हालात में दोनों तरह के भंडारों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। यह कैसे हो? इसके मॉडल बहुत साधारण हैं।

इस वर्ष आरबीआई की ओर से भारत सरकार को असाधारण लाभांश चुकाने दीजिए। इससे आरबीआई का पूंजी भंडार कम होगा और उसके साथ सरकार का नकदी संतुलन बेहतर होगा। भारत सरकार इस फंड को आरबीआई से विदेशी मुद्रा हासिल करने में व्यय कर सकती है और इसे आयात पर खर्च कर सकती है ताकि घरेलू जरूरतों को तत्काल पूरा किया जा सके।

अंतत: इससे आरबीआई की बैलेंसशीट में दो बदलाव आएंगे। पहला तो यह कि परिसंपत्ति के मोर्चे पर विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा जबकि दूसरा यह कि देनदारी के मोर्चे पर पूंजी भंडार में कमी आएगी।

ध्यान रहे कि यहां दिए गए नीतिगत सुझाव के परिणामस्वरूप आरबीआई और भारत सरकार के नकदी संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। शुरुआत में इसमें इजाफा होगा लेकिन आगे चलकर गिरावट भी देखने को मिलेगी।

आरबीआई के साथ बैंकर्स जमा, मुद्रा, राजकोषीय घाटे या आरबीआई के पास मौजूद सरकारी बॉन्ड पर भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों पर भी शायद ही कोई असर हो। विनिमय दर भी इससे अप्रभावित रहेगी क्योंकि विदेशी विनिमय की आपूर्ति और मांग दोनों में इजाफा होगा।

आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार 7 मई, 2021 को 589.465 अरब डॉलर के विशाल स्तर पर था। इस संदर्भ में देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधि के बाहरी ऋण का अनुपात दिसंबर 2020 में पहले ही घटकर 17.7 फीसदी हो चुका है।

विदेशी मुद्रा भंडार के भारी आकार में मौजूद होने के कारण भारत इसमें जब चाहे तब कमी कर सकता है। वैसे भी मौजूदा हालात में हमें संकट से निपटने के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत नहीं है। आरबीआई के भंडार के एक हिस्से का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है।

अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे आरबीआई ने इस संदर्भ में ‘अन्य देनदारियां एवं प्रावधान ‘ करार दिया है। नाम से ऐसा लगता है कि यह भंडार इसलिए सुरक्षित रखा गया है क्योंकि आरबीआई की परिसंपत्तियों की कीमत में उतार-चढ़ाव आ सकता है।

बहरहाल ऐसा अंकेक्षण पूरी तरह सही नहीं होता है क्योंकि आरबीआई के पास संरक्षित विदेशी मुद्रा और सोने का मूल्यांकन न केवल कीमतों में अल्पकालिक उछाल का परिचायक है बल्कि यह लंबी अवधि के दौरान धारित विदेशी मुद्रा और सोने के मूल्य मेंं कम स्थायी बढ़ोतरी का भी द्योतक है।

आरबीआई द्वारा उल्लिखित तथाकथित ‘अन्य देनदारी और प्रावधान’ में 30 जून 2020 को 15,61,621 करोड़ रुपये की राशि थी। यह राशि आरबीआई की कुल परिसंपत्तियों के 28.43 प्रतिशत के बराबर है। यह सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए आवंटित राशि का 78 गुना और एसीसी बैटरी स्टोरेज के विनिर्माण के लिए मंजूर पीएलआई योजना के लिए मंजूर राशि का 86 गुना है।

इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि आरबीआई की बैलेंस शीट में भारी भरकम प्रावधान को कम किया जाए। यदि हम किसी अन्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में कमी नहीं कर सकते तो हमें इस मोर्चे पर कटौती करनी होगी।


Date:26-05-21

अभिव्यक्ति की सीमा

संपादकीय

काफी जद्दोजहद के बाद फेसबुक ने यह साफ कर दिया है कि वह भारत के सूचना तकनीक नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। हालांकि इसके साथ ही फेसबुक की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रहेगा, जिन पर अधिक संपर्क रखने की जरूरत है। जाहिर है, सरकार ने जिन नियमों की घोषणा की है, फेसबुक ने अब उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम मंचों की जो प्रकृति रही है, उसमें यह देखने की बात होगी कि इनके उपयोगकर्ताओं और यह सुविधा मुहैया कराने वाले पक्ष नियमों पर व्यवहार में कितना अमल कर पाते हैं। अब तक फेसबुक, ट्विटर या अन्य मंचों पर लोग जिस तरह खुद को मुक्त पाते रहे हैं तो उस पर लगाई गई सीमाएं कितनी व्यावहारिक रह पाएंगी! दरअसल, अगर ये मंच भारत में अपना दायरा बचाए रखना चाहते हैं तो उनके सामने यहां के नियम-कानूनों को मानना एक स्वाभाविक मजबूरी है। लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि इन नियम-कायदों का असर उनके उपयोगकर्ताओं की संख्या और उनकी गतिविधियों पर नकारात्मक तो नहीं पड़ रहा है।

गौरतलब है कि सरकार ने नए नियमों की घोषणा फरवरी में की थी। इनके तहत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप को अपने मंचों को अतिरिक्त जांच-परख की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, शिकायतों के निपटान के लिए इन कंपनियों को अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। इन नियमों पर अमल के लिए समय-सीमा पच्चीस मई तय की गई थी। शुरुआत में लगभग सभी मंचों ने इसे लेकर कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई। यही वजह है कि इन मंचों के समय-सीमा समाप्त होने के बाद बंद होने तक की आशंका जताई गई। लेकिन फेसबुक के ताजा रुख के बाद यह साफ लग रहा है कि अब ये कंपनियां व्यावहारिक नीतियों के सहारे अपना काम करना चाहती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में भारी तादाद में मौजूद अपने उपयोगकर्ताओं को नहीं गंवाना चाहती हैं। लेकिन अगर इन मंचों पर लागू प्रावधान भविष्य में किसी तरह के नियंत्रण का औजार या लोगों की अभिव्यक्ति पर अंकुश का जरिया बनने लगे और इसकी वजह से लोग इन मंचों से दूर होने लगें तब एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनके लिए फिलहाल एक बीच का रास्ता चुनना बेहतर विकल्प होगा।

सही है कि अगर सोशल मीडिया के मंचों पर की गई अभिव्यक्तियां देश की संप्रभुता या किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाती हैं, अश्लीलता से जुड़े नियमों के खिलाफ हैं तो उसे नियंत्रित करने की जरूरत है। इसीलिए सरकार ने नए लागू प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की है कि अगर किसी सामग्री पर सरकार की ओर से चिंता जताई जाती है तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसे छत्तीस घंटे के भीतर हटाना होगा। सवाल है कि यह कैसे तय होगा कि सरकार की ओर से जताई जाने वाली सभी आपत्तियां किसी रूप में लोकतंत्र और लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार को चोट नहीं पहुंचाएंगी। इन आपत्तियों की परिभाषा कौन तय करेगा और उसमें संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने की कितनी गुंजाइश होगी? यों फेसबुक की ओर से इस बात की प्रतिबद्धता जताई गई है कि लोग उसके मंच के जरिए मुक्त और सुरक्षित तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, मगर आने वाले दिन यह बताएंगे कि नए प्रावधानों के लागू होने के बाद आपत्तिजनक सामग्रियों पर सरकारी निगरानी के समांतर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच फेसबुक, ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया के मंच कैसे संतुलन बना पाते हैं।


Date:26-05-21

बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता

मोनिका राज

बौद्ध धर्म ऐसे नियमों का संग्रह है जो हमें यथार्थ के सही स्वरूप को पहचान कर अपनी संपूर्ण मानवीय क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करता है। बौद्ध दर्शन में परस्पर निर्भरता, सापेक्षता और कारण-कार्य संबंध जैसे विषयों के बारे में चर्चा की जाती है। इसमें समुच्चय सिद्धांत और तर्क-वितर्क पर आधारित तर्कशास्त्र की एक विस्तृत व्यवस्था है जो हमें अपने चित्त की दोषपूर्ण कल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। बौद्ध नीतिशास्त्र स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए हितकारी और हानिकारक बातों के बीच भेद करने की योग्यता पर आधारित है। बौद्ध धर्म मूलत: अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। अर्थात इसमें ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया और मध्यम मार्ग बता कर रास्ते दिखाए।

आज विश्व में हिंसा और सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा है। मनुष्य विचारों से हिंसात्मक होता जा रहा है। आतंकवाद या फिर दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में बौद्ध दर्शन कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। व्यक्ति के विनाशकारी विचारों को बदलना और उन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। लगभग ढाई हजार साल पहले बुद्ध ने मानवीय प्रवृतियों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि मनुष्य का मन ही सारे कर्मों का नियंता है। इसलिए मानव की गलत प्रवृतियों को नियंत्रित करने के लिए उसके मन में सदविचारों का प्रवाह कर उसे सदमार्ग पर ले जाना जरूरी है। उन्होंने यह सदमार्ग बौद्ध धर्म के रूप में दिया था। अत: आज मानव-मात्र की कुप्रवृत्तियों, जैसे- हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ आदि से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध दर्शन को समझने जरूरत है।

महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता की शिक्षा दी है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ये आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार हैं। इसके साथ ही सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने आष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात कही। आष्टांगिक मार्ग के साधन हैं- सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण और कायाक्लेश से बचना चाहिए। अर्थात, न तो अत्यधिक इच्छाएं करनी चाहिए, न ही अत्यधिक तप (दमन) करना चाहिए, बल्कि इनके बीच का मार्ग अपना कर दुख-निरोध का प्रयास करना चाहिए। सम्यक का अर्थ दो अतियों के बीच मध्यम स्थिति है। दोनों तरह की अति बुरी हैं। बीच का रास्ता ही ठीक है। बुद्ध का कहना है जो व्यक्ति अपनी जीवन-परिदृष्टि ठीक रखेगा, जो सही संकल्प या इरादा रखेगा, जिसकी वाणी अच्छी होगी, कर्म अच्छे होंगे, जिन्होंने जीविका के लिए बेहतर अर्थात भ्रष्टाचार-मुक्त साधन चुने होंगे, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए व्यायाम करते रहेंगे, वे दुखमुक्त होंगे।

सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक जीविका ‘शील’ है और सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि को ‘समाधि’ कहते हैं। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में इसकी विवेचना की गई है। जैसे शील पांच हैं, जिन्हे पंचशील कहा जाता है। कोई व्यक्ति संघ में शामिल होने के पूर्व इन पंचशील की शपथ लेता है। ये पांच शील हैं- अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, काम संबंधी व्यभिचार न करना और नशा नहीं करना। ये पांच शील आम जनों के लिए है। लेकिन भिक्षुओं के लिए पांच और शील हैं। उनके लिए दिन में कई दफा भोजन, आभूषण या कीमती चीजें धारण करना, स्वर्ण-रजत छूना, संगीत, और गद्देदार बिस्तर तक की मनाही है। इसी तरह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम चीजों पर बौद्धों ने पर्याप्त विमर्श किया है। यह दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। दलाई लामा ने कहा है- ‘हम आस्तिक हों या अनीश्वरवादी, ईश्वर को मानते हों या कर्म में विश्वास रखते हों, हममें से प्रत्येक नैतिक नीतिशास्त्र का अनुशीलन कर सकता है।’

आज पूरी दुनिया हिंसा, धर्मिक उन्माद, नस्लीय टकराव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। मानव अस्तित्व के लिए बड़े और गंभीर खतरे खड़े हो गए हैं। इंसान ने जहां विज्ञान, तकनीकी और यांत्रिकी में विकास और उसके उपयोग से अपार समृद्धि हासिल कर ली है, तो दूसरी ओर स्वार्थ, लोभ, हिंसा आदि भावनाओं के वशीभूत होकर वह आपसी कलह, लूट-खसोट, अतिक्रमण जैसे विनाशकारी मार्ग को भी अपना रहा है। अत: आज दुनिया में भौतिक संपदा के साथ-साथ मानव अस्तित्व को भी बचाना आवश्यक हो गया है। इसलिए आदमी के विनाशकारी विचारों को बदलना और उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने मानवीय प्रवृतियों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि मनुष्य का मन ही सभी कर्मों का नियंता है। अत: मानव की गलत प्रवृतियों को नियंत्रित करने के लिए उसके मन में सद् विचारों का प्रवाह कर उसे सदमार्ग पर ले जाना आवश्यक है। उन्होंने यह सदमार्ग बौद्ध धम्म के रूप में दिया था।

आपसी शत्रुता के बारे में बुद्ध ने कहा था कि वैर से वैर शांत नहीं होता। यह सूत्र हमेशा से सार्थक रहा है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने भी कहा था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसे प्रतिहिंसा द्वारा हमेशा पलटे जाने का डर रहता है। अत: वैर को जन्म देने वाले कारकों को बुद्ध ने पहचान कर उनको दूर करने का मार्ग बहुत पहले ही प्रशस्त कर दिया था। उन्होंने मानवमात्र के दुखों को कम करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के नैतिक व कल्याणकारी जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया था।

आज भारत सहित विश्व में जो धार्मिक कट्टरवाद व टकराव दिखाई दे रहा है, वह सबके लिए बड़ी चिंता और चुनौती का विषय है। भारत में सांप्रदायिक दंगों और जातीय-जनसंहारों में जितने निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, वे भारत द्वारा अब तक लड़ी गई सभी लड़ाइयों में मारे गए सैनिकों से कहीं अधिक हैं। अत: अगर भारत में धार्मिक-स्वतंत्रता और धर्म-निरपेक्षता के संवैधानिक अधिकार को बचाना है तो बौद्ध धर्म के धार्मिक सहिष्णुता, करुणा और मैत्री के सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है। दुनिया में धार्मिक टकरावों का एक कारण इन धर्मों को विज्ञान द्वारा दी जा रही चुनौती भी है। ईश्वरवादी धर्मों के अनुयायियों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि वे विज्ञान की तर्क और परीक्षण वाली कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अत: वे अपने को बचाए रखने के लिए तरह-तरह के प्रलोभनों द्वारा, चमत्कारों का प्रचार एवं अन्य हथकंडों का इस्तेमाल करके अपने अनुयायियों को बांध कर रखना चाहते हैं। उनमें अपने धर्म की अवैज्ञानिक और अंध-विश्वासी धारणाओं को बदलने की स्वतंत्रता एवं इच्छाशक्ति का नितांत अभाव है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म विज्ञानवादी और परिवर्तनशील होने के कारण विज्ञान के साथ चलने और जरूरत पड़ने पर अपने को बदलने में सक्षम है। इन्हीं गुणों के कारण आंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि यदि भविष्य की दुनिया को धर्म की जरूरत होगी तो इसको केवल बौद्ध धर्म ही पूरा कर सकता है।

बुद्ध के पंचशील सिद्धांत आज समाज और देश-दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। आज विश्व में अशांति, आतंक, हिंसा, भय और युद्ध का वातावरण, असमानता, गरीबी, मानवीय मूल्यों का ह्रास, अनैतिकता ,लालच, चोरी, वैमनस्यता इत्यादि समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि ये सब बुद्ध के समय में नहीं थीं। लेकिन तब बुद्ध ने उन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किए, समाज के सामने नए सिद्धांत दिए। ऐसे में बुद्ध के विचारों को अपने आचरण में लाकर हम शांति-पूर्ण मानवता, नैतिकता और मूल्यों पर आधरित समाज की कल्पना कर सकते हैं और अहिंसा पर आधारित विश्व में शांति, सदभावना और कल्याण की कल्पना कर सकते हैं।


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