26-03-2018 (Important News Clippings)
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The fairness test
EC must learn from the HC decision to set aside its disqualification of 20 AAP MLAs
TOI Editorials
Delhi high court last week set aside a January decision of the Election Commission, which disqualified 20 AAP MLAs for holding office of profit. The court’s judgment does not entirely clear AAP, as EC will once again hear arguments to determine the office of profit norms and decide if AAP legislators violated the law. But the verdict does raise an important issue about EC’s functioning: its disqualification of the AAP legislators was set aside for failing to comply with “the principles of natural justice and fairness”.
EC is a constitutional body charged with the responsibility of administering elections in our fractious democracy. By any yardstick, it has done a good job. In part due to EC’s initiatives such as the introduction of EVMs, malpractices like “ballot-box stuffing” have been phased out and election verdicts truly represent the electorate’s mandate. Such innovations are often criticised by the losing political parties. One of the reasons the charges fail to stick is that EC has, through its conduct, come to be seen as an impartial referee. It is a key institution in the smooth functioning of Indian democracy.
This hard-won reputation takes a beating upon judicial verdicts such as the one which came from the high court. The criticism of EC was not about an arcane legal technicality. Its decision to disqualify AAP legislators was set aside because it failed to give them an adequate opportunity to defend their case. It’s important for EC to not just be fair but also be perceived to be fair. This aspect is critical because it is directly linked to the credibility of Indian democracy. One of India’s finest institutions has to do better to live up to its well-founded reputation.
Date:25-03-18
House in crisis
Four reasons why Parliament is becoming irrelevant
Sagarika Ghose
Every morning, a familiar spectacle. Parliament begins, uproar ensues, MPs compete with runner Usain Bolt in a high-speed relay to the well, and immediately the People’s House shuts down. Another day of taxpayer money wasted, debate on life-affecting legislation stymied, and yet another nail hammered into the coffin of Westminster-style democracy in India. Parliamentary democracy, RIP?
For the last two weeks, Parliament has worked just five hours. The Union Budget, the country’s most important financial document, was rammed through in a din. There was no debate on where taxpayers’ hard-earned money was being spent. MPs’ salary hikes were pushed through too, as was an outrageous amendment to the Foreign Contribution (Regulation) Act , ensuring that foreign donations to parties cannot be scrutinised with retrospective effect stretching all the way back to 1976.
Not only is the FCRA amendment a serious blow to transparency, the manner in which crucial legislation is being bamboozled through underlines how democratic institutions are being systematically undermined. Even top sports stars play by the rules of the sport, but clearly leaders armed with hefty mandates feel they can overthrow the rules and norms of the democratic game altogether.
Why has Parliament become irrelevant? Here are four possible reasons. First, there’s a catastrophic breakdown of relations between government and opposition. The government, arrogant in its brute majority, is contemptuous of the opposition and ready to bulldoze its rivals. Yes, there’ve been acrimonious sessions in the past. During Rajiv Gandhi’s tenure, the opposition boycotted the House over Bofors. But relations have never been as dire as today, making ours a hyper-polarised polity.
The opposition, for its part, is keeping up a shrill diatribe. When you liken elections to a war between Kauravas and Pandavas, when you declare that the word ‘Modi’ is itself synonymous with corruption, as Rahul Gandhi did at the Congress plenary, animosity is so acutely personalised that no business can be done jointly on the floor of the House. No all-party meeting has been called. The government refuses to reach out while the opposition remains badly splintered. Unlike Jawaharlal Nehru who attended Parliament every day, the PM is missing in action and Rahul Gandhi is busy electioneering.
PM Modi once touched his forehead to the entrance of Parliament as a mark of respect, but in the Gujarat model of politics, dissenting MLAs were sometimes suspended for as long as a year. The manner in which a key law like Aadhaar was pushed through as a money bill shows an impatience with democratic debate. If the Budget was passed amid ruckus, why is a no-confidence motion being stalled because of the same ruckus? Because the government has no inclination for a debate.
The second reason for the growing irrelevance of Parliament is the rampant populism that has taken hold of every party. Every populist demand of states, from special status for Andhra to greater share in Cauvery waters, is an excuse to paralyse Parliament in the quest to appeal to ever-narrower regional constituencies. Isn’t Parliament supposed to represent all Indians? Instead, the manner in which Andhra and Tamil Nadu MPs are stalling the House shows that the national agenda is now hostage to competing regionalist demands.
The third reason is the disconnect between electability and parliamentary performance. In the 1950s and ’60s, swashbuckling parliamentarians like Piloo Mody, Nath Pai, George Fernandes and Minoo Masani shot to national fame and won elections because of their parliamentary skills. They did so in pre-TV days when speeches and walkouts were not staged for the camera.
Today, how you perform in Parliament has almost nothing to do with getting elected. When winning a seat is about religion, caste, money power, local factors or simply about being a lamp post in a ‘Modi wave’, why should anyone bother with how they perform in Parliament? Around 58% of the 16th Lok Sabha are first-time MPs who remain mostly mute during debates or stage theatrics for the camera.
The fourth reason is the growing municipalisation or Vidhan Sabha-isation of Parliament. MPs complain that instead of debating national issues, they are asked by their constituents to fix drains and nursery admissions. The idea that the MP represents a national collective and is a studious, knowledgeable lawmaker has been destroyed by the lumpenisation of politics. Many are now no different from municipal corporators or zilla chiefs expected to answer local needs, judged by their ability to ‘fix’ the system, not by their intellect. No wonder Parliament’s ability to debate and frame laws is dying.Parliament today is in ICU, and citizens are waiting helplessly in an empty hospital waiting room. This echoing, growing distance between citizens and rulers may soon become rather dangerous.
स्वायत्तता की परख
संपादकीय
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का देश के 52 विश्वविद्यालयों और आठ कॉलेजों को स्वायत्तता देने का फैसला संघीय शिक्षा नीति की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम है। आला दर्जे के प्रबंध संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के लिए भी ऐसा ही कदम उठाने से सरकार का यह फैसला प्रस्तावित शिक्षा नीति में तय तर्कसंगत राह को दिखाता है। अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बंधन से मुक्त हो रहे संस्थानों की ऊर्जा गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने पर केंद्रित हो रही है तो एक व्यापक सिद्धांत के तौर पर यह एक वांछनीय प्रगति है। हालांकि कई बिंदुओं पर संदेह भी पैदा होता है। पहला मुद्दा स्वायत्तता के दायरे से संबंधित है। इसमें एक प्रगतिशील और सशक्त करने वाली कवायद निहित है लेकिन काफी शक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही निहित हैं।
सरकार ने आला दर्जे के विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की बात कही है लेकिन इस दर्जे का निर्धारण कौन करता है? गत 12 फरवरी को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं शिक्षा परिषद या किसी प्रतिष्ठित प्रमाणन एजेंसी मान्यता द्वारा दिए गए अंक ही इस वर्गीकरण का पैमाना होंगे। पहली संस्था तो यूजीसी के मातहत काम करती है जबकि प्रमाणन एजेंसी का निर्धारण अभी बाकी है। दो निजी एजेंसियों की तरफ से जारी दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों की रैंकिंग की भी वर्गीकरण में भूमिका होती है। अधिसूचना में जिक्र है कि किसी श्रेणी में उपस्थिति स्व-प्रमाणन पर निर्भर करती है लेकिन जब अंक देने की प्रक्रिया यूजीसी-आश्रित संस्थानों पर निर्भर है तो यह प्रावधान सर्कुलर को तर्कसंगत बना देता है। यह भी साफ नहीं है कि क्या कुलपति एवं प्रबंधन शिक्षकों की नियुक्ति भी यूजीसी के दायरे में आती है? बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मान्यता तब भी बनी रहेगी जब कोई विश्वविद्यालय सरकार के सामाजिक एजेंडे से मेल नहीं खाने वाला कोई पाठ्यक्रम शुरू करता है या सरकार के प्रति आलोचनात्मक रुख रखने वाले शिक्षक को नियुक्त करता है।
भारत में मानविकी के पाठ्यक्रमों में सरकारी हस्तक्षेप के मामले बढऩे से ऐसे हालात पैदा होना नामुमकिन भी नहीं है। अमेरिका में भी रिचर्ड निक्सन और डॉनल्ड ट्रंप छात्र राजनीति के लिए मशहूर विश्वविद्यालयों को संघीय मदद रोकने की धमकी देते रहे हैं। भारत के लिए बड़ी चिंता यह है कि इस स्वायत्तता की असली वजह शैक्षणिक न होकर वित्तीय है। नई योजना में गुणवत्ता वाले संस्थानों को नए पाठ्यक्रम संचालित करने तथा नए विभाग, केंद्र एवं स्कूल खोलने की स्वतंत्रता होगी लेकिन इसके लिए संसाधन उन्हें खुद जुटाने होंगे।
वे 20 फीसदी शिक्षक विदेशों से भी रख सकते हैं और विदेशी छात्रों को 20 फीसदी आरक्षण भी दे सकेंगे। इसका मतलब है कि पहली श्रेणी के इन विश्वविद्यालयों को अमेरिकी मॉडल अपनाने को कहा जा रहा है जिसमें निजी क्षेत्र से वित्त जुटाने के लिए बड़े विभाग होते हैं। पश्चिम के नामचीन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पीठ, छात्रवृत्ति एवं शोध केंद्रों का नाम दानकर्ताओं के सम्मान में रखने की परिपाटी है। भारत में आईआईटी भी इस मॉडल को अपनाने में कुछ हद तक सफल रहे हैं।आगे चलकर इससे एक स्वस्थ माहौल बन सकता है लेकिन लंबे समय तक सरकारी फंड पर निर्भर रहे इन संस्थानों को शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं। असली चिंता इस स्वायत्तता के फीस ढांचे पर पडऩे वाले असर को लेकर है। विदेशी शिक्षकों को नियुक्त करने से निस्संदेह उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी लेकिन इसकी कीमत कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले योग्य छात्रों को चुकानी पड़ सकती है। अव्वल दर्जे के संस्थानों के विशिष्ट लोगों की शिक्षा का केंद्र बन जाने का डर वास्तविक है। मंत्रालय को इस समस्या पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
सोशल मीडिया में लोगों की निजी जानकारी का राजनीतिक इस्तेमाल से लोकतंत्र खतरे में
संजय गुप्त (लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं )
फेसबुक पर सक्रिय लोगों की निजी जानकारी का विवरण चोरी करके उसका इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए जाने की खबर ने दुनिया भर में हलचल पैदा की है। राजनीतिक दलों को सलाह देने वाली ब्रिटिश कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका पर आरोप है कि उसने फेसबुक के पांच करोड़ उपभोक्ताओं का डाटा चोरी कर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान छल-छद्म से डोनाल्ड ट्रंप की मदद की। माना जाता है कि उसने ऐसा ही काम ब्रिटेन के यूरोपीय समुदाय से अलग होने को लेकर कराए गए जनमत संग्रह-ब्रेक्जिट के दौरान भी किया और कुछ और देशों के चुनावों के समय भी। संदेह यह भी है कि इस कंपनी की सहयोगी फर्म ने भारत में भी ऐसा ही किया। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप जारी है, लेकिन अभी वस्तुस्थिति सामने आना शेष है।
फेसबुक का व्यावसायिक इस्तेमाल
आज सोशल मीडिया कंपनियों में फेसबुक का नाम सबसे आगे है। दुनिया भर में इसके 220 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैैं। भारत में इसके यूजर्स की संख्या 25 करोड़ पहुंच चुकी है और वह तेजी के साथ ही बढ़ती जा रही है। आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऐसे ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया भर में प्रचलित हैैं। जहां ऐसे प्लेटफॉर्म प्रचलित नहीं जैसे कि चीन में वहां उसकी अपनी सोशल मीडिया कंपनियां हैैं। सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे से संवाद ही नहीं करते, विभिन्न मसलों पर अपने विचार भी व्यक्त करते हैैं और निजी जानकारियां भी साझा करते हैैं। सोशल मीडिया यूजर्स यह मानकर चलते हैैं कि खाने-पीने, घूमने-फिरने अथवा राजनीतिक-सामाजिक मसलों पर अपनी पसंद-नापसंद के बारे में वे जो कुछ भी लिखते हैैं वह उनके मित्रों-परिचितों या फिर एक निश्चित दायरे तक ही सीमित रहता है, लेकिन सच यह है कि इस सबके बारे में संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को पूरी जानकारी होती है। वे यह भरोसा तो दिलाती हैैं कि इस जानकारी का अन्यत्र इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन प्रभावी नियम-कानूनों के अभाव में उसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। लोगों की पसंद-नापसंद देखकर उन्हें प्रभावित करने के मकसद से उनके समक्ष एक खास तरह की विज्ञापन सामग्री और यहां तक कि झूठी और अधकचरी खबरें एवं फर्जी वीडियो आदि प्रेषित किए जाते हैैं।
सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करता है
फेसबुक डाटा चोरी का मामला यह बता रहा है कि अब सोशल मीडिया उपभोक्ताओं की निजी जानकारी का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी किया जाने लगा है। कुछ लोग इसे लेकर भ्रमित हो सकते हैैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच यही है कि सूचना तकनीक के सहारे लोगों की मनोदशा को इस तरह प्रभावित किया जा सकता है कि उन्हें इसका भान भी नहीं हो पाए। फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के ऐसे साफ्टवेयर से लैस रहते हैैं जो यह भांपने में समर्थ होते हैैं कि भिन्न-भिन्न मामलों में किसी की रुचि-अरुचि क्या है? वे राजनीतिक-सामाजिक मसलों पर लोगों के रुझान की भी थाह ले सकते हैैं। यदि कोई किसी दल के बारे में तीखी टिप्पणियां कर रहा है या फिर किसी की सराहना कर रहा है तो यह भांपना कठिन नहीं कि वह किस दल का समर्थक अथवा विरोधी है? एक बार इसका आकलन हो जाए तो फिर राजनीतिक दलों के लिए काम करने वाली कंपनियों के लिए लोगों के विचारों को प्रभावित करना आसान हो जाता है।
फेसबुक उपभोक्ताओं का डाटा चुराकर उसका राजनीतिक इस्तेमाल
यह किसी से छिपा नहीं कि सोशल मीडिया के जरिये किस तरह किसी के पक्ष या विरोध में माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। यह काम केवल चुनावों के दौरान ही नहीं, बल्कि अन्य अवसरों पर भी होता है। बहुत दिन नहीं हुए जब एक ओर जहां म्यांमार में र्रोंहग्या मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था तो दूसरी ओर कुछ अन्य देशों में उन पर अत्याचार की फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थीं। फेसबुक उपभोक्ताओं का डाटा चुराकर उसका राजनीतिक इस्तेमाल किए जाने के बाद भले ही फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो क्षति होनी थी वह हो चुकी है। यह मामला कितना गंभीर है, इसका पता इससे चलता है कि कैंब्रिज एनालिटिका को अपने सीईओ को बर्खास्त करना पड़ा है और फेसबुक की सहायक कंपनी वाट्सएप के सहयोगी संस्थापक रहे ब्रायन एक्टर ने लोगों से कहा है कि फेसबुक एकाउंट डिलीट कर दें। कई बड़ी कंपनियों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है।
राजनीतिक दल सेफोलॉजी विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैैं
राजनीतिक दल एक अर्से से मतदाताओं के मूड को भांपने और उन्हें प्रभावित करने के लिए शोध-सर्वेक्षण का सहारा लेते आ रहे हैैं। इस तरह की रिसर्च को सेफोलॉजी कहा जाता है। अब करीब-करीब सभी दल सेफोलॉजी विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैैं ताकि वे मतदाताओं के मिजाज को जानकर अपनी रीति-नीति में बदलाव कर सकें या फिर चुनावी प्रचार सामग्री तैयार कर सकें। सेफोलॉजिस्ट लोगों के बीच जाकर उनके मूड का विश्लेषण करते हैैं, लेकिन कुछ हजार या लाख मतदाताओं के बीच जाकर उनके राजनीतिक रुझान को लेकर की जाने वाली रिसर्च के मुकाबले सोशल मीडिया एकाउंट के जरिये करोड़ों लोगों की पसंद-नापसंद के आधार पर किया जाने वाली रिसर्च कहीं ज्यादा सटीक और प्रभावी होती है। इसी कारण आज इस तरह का डाटा राजनीतिक दलों के लिए काम करने वाली कंपनियों के साथ-साथ अन्य तमाम कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और उसकी खरीद-फरोख्त भी होने लगी है।
फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारी की चोरी राजनेताओं की मदद के लिए हो रहा है
लोग सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी इस भरोसे दर्ज करते हैैं कि उसका इस्तेमाल उनकी सहमति से नहीं किया जाएगा, लेकिन कैंब्रिज एनालिटिका ने करीब पांच करोड़ फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारी चुराकर उसका इस्तेमाल राजनेताओं की मदद के लिए किया। इसका खुलासा होने के बाद जहां अमेरिका, यूरोप के साथ अन्य देश फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयार कर रहे हैैं वहीं भारत सरकार ने भी सक्रियता दिखाई है और उसने फेसबुक को चेताने के साथ कैंब्रिज एनालिटिका को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द ऐसे कठोर कानून बनाने होंगे ताकि सोशल मीडिया कंपनियां अथवा अन्य कोई लोगों की निजी जानकारियों का उनकी जानकारी के बगैर इस्तेमाल न कर सकें। अभी तो ऐसा लगता है कि यह काम बेरोक-टोक हो रहा है और इस संदर्भ में जो नियम-कानून हैं भी उनका सोशल मीडिया कंपनियां परवाह नहीं कर रही हैैं।
निजता के समक्ष नया खतराक ऐसे समय जब आधार कार्ड की जानकारी के जरिये लोगों की निजता प्रभावित होने को लेकर घमासान मचा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है तब आम जनता को यह भरोसा दिलाना आवश्यक है कि उसकी निजता की रक्षा होगी। नि:संदेह नई तकनीक का सहारा लेकर सोशल मीडिया कंपनियों ने लोगों को अपनी बात कहने और एक-दूसरे से संपर्क-संवाद का सहज-सरल माध्यम उपलब्ध कराया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे लोगों की निजता में सेंध लगाने के साथ किसी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छल-छद्म से प्रभावित करने का काम करें। यदि सोशल मीडिया कंपनियों पर सही से लगाम नहीं लगी और उनके उपभोक्ताओं की निजी जानकारी का राजनीतिक इस्तेमाल रोका नहीं जा सका तो लोकतंत्र के समक्ष एक नया खतरा खड़ा हो सकता है।
लिंगायत – अलग धर्म की राजनीति
विशाल तिवारी
मांगें खारिज हुई
- 2013 में यूपीए सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सरकार ने इससे अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को नुकसान पहुंचेने की बात कही थी। जो वीरशैव-लिंगायत धर्म को मानते हैं। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृवीराज चव्हाण ने भी लिंगायतों को धार्मिंक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश केंद्र को भेजी थी।
- 14 नवंबर 2013 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से राज्य सरकार को मिले पत्र को उद्धत करते हुए संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वीरशैव-लिंगायत को हिंदू धर्म का एक खंड बताया था और इसे अलग धर्म का दर्जा देने से मना कर दिया था।
- रजिस्ट्रार जनरल के पत्र में महासभा की मांग को अतार्किक करार देते हुए 2011 की जनगणना में लिंगायत समुदाय को अलग कॉलम देने से मना कर दिया था। इसमें कहा गया था, ‘‘यदि वीरशैव-लिंगायत समुदाय अलग कोड-कॉलम के उपलब्ध कराए जाने पर हिंदू धर्म से अलग होने का व्यवहार करती है तो इस समुदाय को स्वीकार करने वाले सभी अनुसूचित जाति के लोग अपना संवैधानिक दर्जा को खो देंगे, क्योंकि अनुसूचित जातियों केवल अनुसूचित जातियां केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म से ही मान हो सकती हैं।
- कर्नाटक में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव हैं। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 17 फीसद के आसपास है। विधान सभा की 224 सीटों में से 110 पर लिंगायत समुदाय का वोट निर्णायक महत्व रखता है।
जाति व्यवस्था के खिलाफद
- लिंगायत मत प्राचीनतम सनातन हिन्दू धर्म का एक हिस्सा है इसके ज्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में हैं। ये मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। इन्हें शैव संप्रदाय को मानने वाले अनुयायी कहा जा सकता है इसकी स्थापना 12 वी शताब्दी मे महात्मा वासवन्ना ने की थी।
- 12 वीं शताब्दी में समाज सुधारक वासवन्ना (भगवान बासवेशरा भी कहा जाता है) ने हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, वेदों को और मूर्तिपूजा को खारिज किया।द लिंगायत अपने शरीर पर इष्टलिंग धारण करते हैं। ये अंडे के आकार की गेंदनुमा आकृति होती है जिसे वे धागे से अपने शरीर पर बांधते हैं। वे इष्टलिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं।
- लिंगायत समाज अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता नहीं देता। लिंगायत समाज में स्वामी जी (पुरोहित वर्ग) की स्थिति वैसी ही हो गई जैसी बासवन्ना के समय ब्राह्मणों की थी।
- सभी लिंगायत और वीरशैवा-लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक बासवेश्वरा के दर्शन को मानते हैं। लिंगायतों में 99 जातियों में से आधे से ज्यादा दलित या पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं। लिंगायत समुदाय के लोग कर्नाटक के अलावे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू और केरल में भी हैं
वीरशैव और लिंगायत में विरोधाभासद
- मान्यता ये है कि वीरशैव और लिंगायत एक ही लोग होते हैं। लेकिन लिंगायतों का मानना है कि वीरशैव लोगों का अस्तित्व समाज सुधारक बासवन्ना से भी पहले से था। इस विरोधाभास का कारण बासवन्ना अपने प्रवचनों के सहारे जो समाजिक मूल्य दिए, कालांतर में वे बदल गए। हिंदू धर्म की जिस जाति-व्यवस्था का विरोध किया गया, वो लिंगायत समाज में ही आ गया।
अंतिम क्रिया
- लिंगायत परंपरा में शव को दफनाया जाता है। दफनाने की परंपरा- एक बिठाकर और दूसरा लिटाकर। दोनों में से किस विधि से दफनाना है, इसका चयन परिवार करता है। शव को नहलाकर बिठा दिया जाता है। शव को कपड़े या लकड़ी के सहारे बांध जाता है। जब किसी बुजुर्ग लिंगायत का निधन होता है तो उसे सजा-धजाकर कुर्सी पर बिठाया जाता है और फिर कंधे पर उठाया जाता है। इसे विमान बांधना कहते हैं।
राजनीतिक दखल
- सत्तर के दशक तक लिंगायत दूसरी खेतीहर जाति वोक्कालिगा लोगों के साथ सत्ता में बंटवारा करते रहे थे। वोक्कालिगा दक्षिणी कर्नाटक की एक प्रभावशाली जाति है।
- लिंगायत और वोक्कालिगा के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ते हुए अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और दलितों को एक मंच पर लाकर देवराज उर्स 1972 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेद 80 के दशक की शुरु आत में लिंगायतों ने रामकृष्ण हेगड़े पर भरोसा जताया। लिंगायतों ने बाद में अपनी राजनीतिक वफादारी वीरेंद्र पाटिल की तरफ कर ली। पाटिल 1989 में कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए। लेकिन उन्हें के बाद लिंगायतों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया।
- हेगड़े फिर से लिंगायतों चेहते बन गए।द हेगड़े से लिंगायतों का लगाव तब भी बना रहा जब वे जनता दल से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड में आ गए। हेगड़े की वजह से ही 1998-99 के लोक सभा चुनावों में लिंगायतों के वोट भाजपा को मिले ।
- रामकृष्ण हेगड़े के निधन के बाद लिंगायतों ने बीएस येदियुरप्पा को अपना नेता चुना और 2008 में वे सत्ता में आए। भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोपों को बाद येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो लिंगायतों ने 2013 के विधान सभा चुनावों में भाजपा को हारा दिया।
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायतों को धार्मिंक अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए अपनी सिफारिश केंद्र सरकार सरकार के पास भेजने का फैसला किया है। लिंगायत हाल के दशकों में पारंपरिक रूप से भाजपा के मतदाता रहे हैं, इसलिए उन्हें हिन्दू धर्म से अलग मान्याता पर मुहर लगाना उसके लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं। लिंगायतों का एक धड़ा धार्मिंक अल्पसंख्यक का दर्जा लेने के पक्ष में नहीं है। भाजपा के राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक बीएस येदियुरप्पा चेहरे लिंगायत समुदाय से आते हैं।हाईकोर्ट के रिटार्यड जज जस्टिस नागामोहन दास की अध्यक्षता में समिति ने लिंगायत समुदाय के लिए अलग धर्म के साथ अल्पसंख्यक दर्जे की सिफारिश की थी। 2013 में ऑल इंडिया वीरशैव महासभा ने इस प्रस्ताव को तैयार किया था।
आंकड़ों के बाजार में हमारी निजता
पवन दुग्गल साइबर कानून विशेषज्ञ
फेसबुक को लेकर हालिया खुलासे ने विश्व के तमाम बड़े देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत में भी इसे लेकर तापमान गरम है। सबसे बड़ा खतरा यह बताया जा रहा है कि अगर बिचौलिए संस्थाओं यानी ‘इंटरमीडियरी’ कंपनियों ने डाटा में सेंधमारी की है, तो वे लोगों की निजी जानकारियों के इस्तेमाल की हर मुमकिन कोशिश करेंगी और उसका दुरुपयोग करते हुए उसे दूसरे देशों से साझा भी करेंगी। मगर हकीकत यही है कि फेसबुक के लाखों उपयोगकर्ताओं का डाटा अनधिकृत रूप से बांचा जा चुका हैै। फेसबुक इस समस्या को जानता है, और वह इसके निराकरण के लिए उचित कदम भी उठा रहा है। लेकिन इस पूरे मसले में हमारे लिए बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में भारतीय कानून कितना सक्षम है?
बतौर एक मुल्क भारत को इस पूरी घटना से कुछ सबक लेने की जरूरत है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें इसे एक ऐसा मामला मानना चाहिए, जो हमारी आंखें खोलने वाला है। अगर लाखों लोगों के डाटा में सेंधमारी की जा सकती है और अमेरिकी चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, तो इसकी कोई वजह नहीं है कि ऐसा भारत में चुनाव के समय नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत में फेसबुक के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। फिर अपना साइबर कानून भी इस प्रकार की चुनौतियों से पार पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
यह सही है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (1) (डब्ल्यू) में ‘इंटरमीडियरी’ की परिभाषा विस्तारपूर्वक दी गई है। उसमें फेसबुक जैसी सर्विस देने वाली तमाम कंपनियों के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि इस तरह की कंपनियां ‘थर्ड पार्टी’ यानी तीसरे पक्ष के डाटा का व्यापार करती हैं और उसके बदले अपनी सेवाएं देती हैं। इस अधिनियम की धारा 79 में यह सुनिश्चित किया गया है कि ‘इंटरमीडियरी’ अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतेंगी। इसके कुछ प्रावधान तो कानून लागू होने के समय ही परिभाषित कर दिए गए थे। मगर सच यह भी है कि ताजा घटनाओं से जो चुनौतियां उभरी हैं, वे किसी प्रावधान में परिभाषित नहीं की गई हैं।
लिहाजा यह वक्त हमारे लिए ‘इंटरमीडियरी’ के दायित्वों पर फिर से गौर करने का होना चाहिए। ‘श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार’ के मामले में शीर्ष अदालत ने इन कंपनियों को अपने दायित्वों के निर्वहन को लेकर कुछ राहत ही दी है। कंपनियों ने उस फैसले को इस रूप में भुनाया कि जब तक पुलिस या कोई सरकारी आदेश उन्हें नहीं कहता, वे ऐसे मामलों में अपने तईं कार्रवाई नहीं करेंगी। ऐसे में, हमारे लिए यह अच्छा मौका है कि हम इन कंपनियों के दायित्वों को लेकर कानूनी प्रावधान की समीक्षा करें। इसी तरह, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बतौर डाटा संग्रहकर्ता इन कंपनियों के पास ऐसे अधिकार नहीं हों कि वे किसी भी भारतीय की निजी जानकारियों का अनधिकृत इस्तेमाल कर सकें।
यह उस भारतीय की निजता के लिए ही नहीं, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा व अखंडता के लिए भी जरूरी है।मुश्किल यह है कि हमारे देश में डाटा की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त कानून नहीं हैं। यहां तक कि डाटा और व्यक्तिगत निजता को समर्पित कोई भी खास कानून हम अब तक नहीं बना पाए हैं। यह हाल तब है, जब सर्वोच्च अदालत ने निजता के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार माना है। अच्छी बात है कि भारत ने डाटा सुरक्षा को तवज्जो देते हुए एक कमिटी बनाई है। उम्मीद है कि यह कमिटी मौजूदा समस्या पर भी गौर करेगी और इस संदर्भ में उपयुक्त सिफारिश करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि हमें ‘डाटा के स्थानीयकरण’ की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीयों का डाटा वाकई काफी मायने रखता है, पर इस सवाल का तार्किक जवाब नहीं है कि भारतीयों का डाटा देश की सीमा के भीतर ही क्यों रहना चाहिए?आज तमाम ‘इंटरमीडियरी’ के लिए भारतीय कानून, जिसमें साइबर कानून भी शामिल है, का पालन करना जरूरी होना चाहिए, फिर चाहे वे स्थानीय कंपनियां हों अथवा विदेशी।
अगर वे इसका पालन नहीं करतीं, तो उन्हें दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा करने का सिद्धांत बहुत सरल है। अगर सर्विस देने वाली कंपनियां भारत को अपना कार्य-क्षेत्र बनाती हैं, तो उन्हें न सिर्फ भारतीय कानून का सम्मान करना चाहिए, बल्कि भारतीय उपयोगकर्ताओं की संवेदनशीलता भी समझनी चाहिए। इसी तरह, हमारे नीति-नियंताओं को चुनावी प्रक्रिया के बुनियादी स्वभाव को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए भी एक समग्र नजरिया अपनाना चाहिए। आज की दुनिया में, जब ‘डाटा अर्थव्यवस्था’ एक प्रचलित रवायत बन चुकी हो, तो यह जरूरी है कि हम डाटा की सुरक्षा को लेकर सख्त प्रावधान बनाएं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में तत्काल संशोधन करने की जरूरत है, ताकि यह उभरती चुनौतियों का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम हो।
हमें मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत है। भारत बड़ी आबादी वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर कंपनी भारतीय बाजार में उतरना चाहती है। बेशक भारतीय बाजार दुनिया भर की तमाम कंपनियों का बांह खोलकर स्वागत करता है, पर यह समझ जरूर विकसित होनी चाहिए कि संबंधित कानूनी संस्थाओं द्वारा भारतीय कानून और विशेषकर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 व इसके तहत बनाए गए तमाम प्रावधानों का पालन किया जाए। सवाल सिर्फ कानून को मजबूत करने का नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का भी है। आज ‘इंटरमीडियरी’ कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चुनौतियों से भरी होती है। लिहाजा यह संदेश देना जरूरी है कि भारत व भारतीयों का डाटा सभी परिस्थितियों मे सुरक्षित व संरक्षित करना ही होगा। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर हैं कि वह कैसे भारतीय उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारियों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ती है, और चुनावी प्रक्रिया को किस तरह इन कंपनियों से प्रभावित होने से बचाती है। स्पष्ट है, आने वाले दिन दिलचस्प होने वाले हैं।
Date:24-03-18
व्यापार युद्ध की ओर
हिन्दुस्तान टीम
तो क्या मान लिया जाए कि अमेरिका और चीन की व्यापारिक तनातनी ट्रेड वार का रूप ले चुकी है और अब इसके दूरगामी वैश्विक नतीजों की उल्टी गिनती का समय आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ समय से जैसी घुड़की दिखा रहे थे, उसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चीन के आयात पर 60 अरब डॉलर का टैरिफ लगाने की घोषणा की, तो चीन ने भी अमेरिका के 128 उत्पादों से शुल्क रियायतें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर खुले ट्रेड वार का एलान ही कर दिया। अमेरिकी टैरिफ का असर अगर स्टील और एल्युमिनियम पर पड़ेगा, जिसका चीन बहुत बड़ा निर्यातक है, तो अमेरिकी उत्पादों पर रियायत हटाना अमेरिकी बाजार के लिए बड़ा झटका साबित होगा।
अमेरिका-चीन के ताजा टकराव को वैश्विक व्यापार युद्ध की शुरुआत कहना मुफीद होगा। देखने में भले ही यह परस्पर हैसियत बताने की लड़ाई लगे, लेकिन इसके वैश्विक रूप लेने के नतीजे गंभीर होंगे। यह अंतत: बेरोजगारी बढ़ाने, आर्थिक रफ्तार में मंदी और व्यापारिक साझीदारों के रिश्ते बिगाड़ने वाला साबित होगा, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि ट्रेड वार एक तरह से संबद्ध देशों द्वारा अपने उद्योग बचाने के प्रयास से उपजा संरक्षणवाद है, जिसका असर अंतत: दूसरे देशों या उत्पाद विशेष के निर्यातक देश पर सीधे पड़ता है। ट्रंप इसी संरक्षणवाद के पोषक बने दिखाई दिए हैं। वह अपने स्वदेशी के फॉर्मूले पर इतना मुग्ध हैं कि अक्सर दीर्घकालिक हित भी नहीं देख पाते। वीजा में कटौती से भारतीयों को रोजगार में झटका देने के नाम पर अपने ही आईटी उद्योग की जड़ में मट्ठा डालना भी ऐसा ही कदम था, जब वह असली हित भूल जाते हैं। ताजा कदम का असर चीन-अमेरिका से अलग तमाम देशों पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इनके द्विपक्षीय व्यापार निवेश संबंधों की बुनावट वैश्विक आपूर्ति चेन से जुड़ी है और ऐसी किसी तनातनी का अन्य देशों की कंपनियों और उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा।
स्वाभाविक है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच का यह युद्ध उन द्विपक्षीय ही नहीं, बहुपक्षीय बाजार व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है, जो 1990 के बाद से वैश्विक बाजारों को नियंत्रित करती आई हैं। यही कारण है कि ट्रंप की सोच और काम को लेकर अब अमेरिका में ही खुलकर उंगलियां उठने लगी हैं। माना जाने लगा है कि वह अपनी जिद पर चलते हैं, जो अक्सर घातक साबित हो रही है। अमेरिका के भीतर-बाहर चल रही इन बहसों पर गौर करने की जरूरत है।ट्रंप ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के नाम पर जैसा कदम उठाया है, सवाल उठने लगे हैं कि जिन भी देशों के साथ अमेरिका व्यापारिक घाटा झेल रहा है, उन पर उसकी इस नीति का सीधा असर पड़ेगा। यानी यदि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि जिस तरह एशिया के लगभग सभी देश अमेरिका को अच्छा-खासा निर्यात करते हैं, तो मुनाफे के नाम पर उन्हें भी किसी भी वक्त, ऐसे ही नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद यह सवाल ऐसे तमाम देशों के लिए खतरे की घंटी भी हो। अच्छी बात यह है कि भारतीय स्टील कंपनियों पर फिलहाल अमेरिकी फैसले का कोई सीधा असर नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि उनके कुल निर्यात में अमेरिकी बाजार की हिस्सेदारी दो फीसदी से भी कम है। हां, इसके कुछ छिपे हुए खतरे भी होंगे, जो समय के साथ सामने आएंगे।