25-08-2017 (Important News Clippings)

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25 Aug 2017
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                                                                                                                                                                                            Date:25-08-17

An inalienable privacy right

Supreme Court puts constitutional check to creeping majoritarianism of our times

Sudhir Krishnaswamy 

It’s been a historic week in the Supreme Court. On Tuesday a divided five judge Constitutional Bench of the Court declared triple talaq unconstitutional – a verdict that the Union government argued for and welcomed. On Thursday, a unanimous nine judge Constitutional Bench declared that all persons in India have an inalienable fundamental right to privacy. The Union government precipitated the formation of a nine judge Bench and argued vehemently that no such right existed.As things turned out Chief Justice Khehar, who retires this weekend, will do so with the satisfaction that the Supreme Court has reaffirmed its commitment to protect fundamental rights with a resolute 9-0 verdict. While the court was unanimous it still took 547 pages to spell out its position. While Justice Chandrachud carried three other judges with him, five judges concurred but wrote separate opinions.So the court delivered six separate opinions and decoding the plurality to ascertain the majority view on several points of law is likely to engage lawyers, law students and legal academics well after Chief Justice Khehar has retired. I will present here the key findings of the court and indicate where there are different views on these issues.

All judges agree that privacy is a fundamental right in the Constitution. Justice Chelameswar makes it clear that while the text of the Constitution does not expressly provide for such a right it may be implied from the phrase ‘personal liberty’ in Article 21. Justice Chandrachud and others go further to locate this privacy right in a holistic reading of Article 14, 19 and 21. Justice Nariman is very precise in locating the three dimensions of privacy in three different configurations of constitutional articles: privacy of the physical body in Article 19(1)(d) and (e) and Article 21; informational privacy in Article 21 and privacy as personal choice and autonomy in Articles 19(1) (a) to (c) and Articles 20(3), 21 and 25While such a listing may appear to be legal arcania, this is evidence of the depth of the court’s commitment to the protection of the scope and content of the privacy right. When legislation is challenged for a privacy violation it’s constitutional provenance that will determine its relative priority to other constitutional values as well as the exceptions and limitations to the right.

The scope of the privacy right varies between the various opinions. Justices Chandrachud and Nariman sketch out a fully developed privacy right that protects individual data and information from state and non-state actors, personal autonomy and intimate personal choices as well as the protection of personal dignity wherever that may be infringed. Together they form a majority view on the scope of the privacy right.They also agree that model of constitutional interpretation and conclusions reached in the infamous ADM Jabalpur emergency detention case needs to be expressly overruled so that such view may not be resurrected in Indian constitutional law and politics. They were at pains to clarify that such a privacy right was not the obsession of the wealthy and privileged – an expression of post-materialist values – but was at the core of the protection of the autonomy and dignity of the poorest citizen of this country. They understood privacy to be a foundational value – the core of a liberal Constitution – on which the constitutional values of dignity, fraternity and liberty could be achieved.

The rhetorical and legal force of these conclusions would leave most observers curious about the radiating effects of this opinion. What does this decision mean for the Aadhaar case and the Koushal case which was discussed in oral arguments? While the judges did not decisively rule on the constitutional validity of the Aadhaar law and remanded the case back to the Constitutional Bench set up for this purpose, at least four judges took a view that would shake the constitutional defence of Aadhaar.Justice Chandrachud, who spoke for four judges, was clear that the only limitations that could be imposed on privacy were on national security, criminal enforcement and welfare distribution grounds. While the tenor of Justice Nariman’s views would raise similar doubts on the constitutional validity of Aadhaar he did not express this unequivocally.

At least six judges took the view that the privacy right protected individual choices and autonomy on intimate personal choices. Justices Chandrachud and Kaul expressly referred to the Koushal case and were clear that the case was wrong to the extent that it did not pay adequate attention to the privacy right. Justice Nariman’s endorsement of the core value of personal autonomy and choice to be the foundation of all constitutional rights and values leaves little manoeuvring room for the five judge bench that will review this case shortly.Justice Khehar inherited a court that was locked in two simultaneous battles: with the executive over judicial appointments and its hostile approach to constitutional litigation represented by the previous belligerent Attorney General. Secondly, there was an unresolved internal battle over the collegium process with dissension and dysfunction. With the decision in KS Puttaswamy, Justice Misra will receive a court that has rebuffed executive government belligerence and resolved internal dissension to the extent that Justice Chelameswar and Justice Khehar both endorse a robust constitutional right to privacy. It will now be his turn to protect the court and guide it through the creeping majoritarianism of our times.


        Date:25-08-17 

Momentous judgment

Locating privacy in the Constitution upholds civil liberties in a digitally networked era

TOI Editorials 

The 9-0 Supreme Court judgment pronouncing right to privacy as a fundamental right intrinsic to the right to life and personal liberty protected by Article 21 is a great victory for the Indian citizen. That the Constitution does not specifically mention privacy has been held against privacy as a right. But it can nevertheless be derived from Article 21, as well as the Preamble to the Constitution which upholds the dignity of the individual. Without the right to privacy there is no defence against an Orwellian surveillance state, or against data and identity theft and misuse.Previous SC judgments had mixed views on recognising privacy as a fundamental right. The recognition that it needed a larger nine-judge bench to settle the matter conclusively led us to yesterday’s momentous judgment. We live in a time when technology allows the state to conceive an Aadhaar database that can uniquely identify a billion plus residents, where private corporations with and without consent amass vast storehouses of personal data, and arms of the state and vigilante forces use the power of law and lawlessness to intrude into homes in search of beef, homosexual persons, and even witches.

Justice Chandrachud, writing for three more judges, describes privacy as the “constitutional core of human dignity” protecting “heterogeneity and recognises the plurality and diversity of our culture”. In delineating three zones – intimate, private and public – where privacy operates, his judgment offers lawmakers clarity on how privacy expectations vary. The other judgments also affirmed that privacy is a “core freedom” while leaving the scope and changing nature of privacy restrictions for case-by-case appraisal. In a changing technological landscape, this is the correct approach. Nevertheless, the verdict has wide implications.

The December 2013 SC judgment that re-criminalised homosexuality and rejected privacy claims of LGBT community comes under question. The Union government, which opposed privacy as a fundamental right, must now convince SC that collection of biometric data and Aadhaar use in welfare schemes and weeding out fraudulent PAN cards serve legitimate public purposes. The judgment reiterates that privacy is not absolute and balance must be struck between individual interests and legitimate aims like national security, criminal investigations, encouraging innovation and preventing leakages. But the tendency to wrest ownership of data away from individuals and expand Aadhaar to every conceivable arena must now surmount the privacy check. Governments, corporations and individuals must fall in line.


 Date:25-08-17

Strengthen Aadhaar with privacy law

ET Editorials

The Supreme Court’s nine-member Constitution bench has found, unanimously, that the right to privacy is a fundamental right, arising from the working, jointly and separately, of the Constitution’s Preamble and the fundamental rights listed in Part III. This removes ambiguity on the subject arising from conflicting past judgements on the subject. It also provides a five-member bench hearing a challenge to Aadhaar, the biometrics-based unique identity scheme that has already enrolled more than a billion Indians, a firm basis for evaluating the challenge on the basis of Aadhaar’s breach of privacy.True, the current ruling proves wrong the Attorney General’s contention that the Constitution does not offer afundamental right to privacy. But this, in no way, erodes the case for Aadhaar. All of India’s fundamental rights are qualified, none is absolute. So would the right to privacy be. On reasonable grounds, and with the due process of law, the right to privacy can be breached. The benefits that Aadhaar holds out are immense, from efficiency in government expenditure to preparing against threats ranging from epidemics to terror
The costs stem from the potential for misuse of Aadhaar data. The point is to bring in robust legislation to prevent misuse of individual data either by the state or by non-state agencies. India can bring one law for each or a combined law on data protection. An independent regulatory body answerable to Parliament should be put in charge of enforcing data protection and ensuring that no use is made of a person’s data that brings him or her harm.Data is valuable. As the Internet of Things and greater social media penetration generate zettabytes of data, analysing this data to produce actionable insights would become a huge and lucrative business. Artificial intelligence calls for masses of data, for training algorithms. For India to gain from these fields, we must enact robust data-protection laws harmonised with similar laws in other jurisdictions. To advance civil rights and economic opportunity, we need robust data protection.


 Date:25-08-17

Sharing the future

India and Nepal must build on the socio-cultural foundations of their relationship to meet the economic and ecological challenges of the 21st century

Swarnim Wagle

Nepal’s relative underdevelopment mimics the paradox of an “irresistible force meeting an immovable object” where the compelling potential of a uniquely attractive country sits under-utilised. The young republic has no choice but to ramp up its economic ambition if it is to match the tall political achievements of recent years. Nepal today is a progressive country, propelled by the democratic mass movements of 1950, 1990 and 2006, heading in earnest towards building a deeply inclusive state.Despite modest economic growth, Nepal halved absolute poverty in the past two decades. It dramatically reduced rates of child and maternal mortality. Primary school enrolment, with gender parity, exceeds 97 per cent, and average life expectancy has crossed 70. Nepal also stands out on several measures of civic engagement, from well-managed community forests to community radio. After years of policy paralysis, there is broad realisation now that the country needs to project a clear roadmap to prosperity. We envision Nepal as an enterprise-friendly middle-income country by 2030, peopled by a vibrant middle-class. To get there we need to mobilise an unprecedented volume of public revenue and private investment, domestic and foreign, by signalling credible economic reforms, relaxing binding infrastructural constraints, and designing inclusive institutions.Nepal and India are among the closest of neighbours in the world. In the 21st century, the challenge is to build on our socio-cultural foundations to leapfrog economically. We now need to mould our thinking to the possibilities and challenges of the 21st century. How do we groom young people for jobs with technology-aided skills? How do we cooperate on mutually beneficial terms on water and clean energy, and help mitigate climate change? How do we accelerate the reduction of poverty, inequality and vulnerability? How do we build sustainable cities and livable habitats? How do we adopt new paradigms of production and exchange? Over the next decade, a sincere pursuit of the following clusters of development issues could lift us all.One, wider connectivity. When Prime Minister Narendra Modi addressed Nepal’s Parliament three years ago, he spoke of the importance of highways, infoways and transways (HIT). To reduce trade and business costs, to deepen people-to-people ties and to open up new economic opportunities, Nepal needs to connect with growth poles in the region through 21st century electric railways, expressways and expanded air routes directly connecting more cities in Nepal to more cities in its neighbouring countries. Furthermore, the building of synchronised transmission grids to trade hydropower generated electricity will help boost green growth.

Two, augmenting productivity. Nepal’s formidable topography makes material access to world markets costly. However, the availability of clean energy, an affordable workforce and the unexploited bounties in niche sectors with high value-to-weight ratios make Nepal uniquely tempting to investors. Tourism and landscape marketing can be an anchor of prosperity. The fertile Tarai lands and agro-climates in the hills could support a much more productive agriculture than they do today. The rise of the large Indian middle class, and investors, present opportunities on both sides, with Nepal’s hills being potential locations for world-class tourism, as well as education and health institutions.Three, tapping new economic possibilities. Nepal today faces an enormous trade deficit with India, as production competencies shrink and large inflows of remittances fuel growth in imports. The share of Nepal’s manufacturing sector has plunged from a peak of 10 per cent of GDP in 1996 to around 5 per cent today. However, patterns of trade and industrialisation are evolving. The new emphasis, for example, is on fragmented tasks rather than complete industries. “Make in India” and related campaigns to turn the country into the next global hub for manufacturing presents a great opportunity for Nepal to latch on to fragments of the regional value chain. Sectors like textiles, auto parts, electronics, food-processing and pharmaceuticals embed low-hanging fruits. Nepal’s hydropower can also spur high-energy high-tech sectors such as server farms.

Four, applying mass social innovation. Nepal is an early champion of welfare schemes even at a low stage of development, spending about 4 per cent of national income on social transfers. However, India’s ambitious embrace of modern information and communication technologies, affordable insurance and pension schemes and guaranteed employment are breakthroughs in social innovation that could be emulated in the region. We must adopt and further viable social protection measures to stem the challenges posed by inequality and vulnerability.Five, protecting the regional commons. The Himalayas are one of Nepal’s — and the world’s — greatest natural assets. South Asia will face a major shortfall in the supply of fresh water over the next decade. This crisis will directly hit subsistence, morbidity and the survival of tens of millions of people. Globally, we are all bound to help limit temperature increase to within 2-degrees above pre-industrial levels. Nepal’s big rivers can be a source of clean energy that can displace dirty sources of power in the Subcontinent.

The relative advantages of South Asian countries can be pooled to match each of our needs through common power grids. Just as upstream water pollution from cities and industries in Nepal could harm agriculture and drinking water in India in the future, air pollution transported to Nepal from much larger sources in India has already been documented to be adversely affecting Nepal’s environment, including at the Buddha’s birthplace, Lumbini. The emission of short-lived climate pollutants, such as black carbon, warms the atmosphere, changes monsoon precipitation patterns and melts Himalayan glaciers. Cooperation on governing our regional commons is vital for our shared quests of good health and progress.Both India and Nepal are dominated by a youthful population with demographic dividends yet to be reaped. By 2020, the median age will still just be 29 in India and 25 in Nepal. During the visit to India this week by the Prime Minister of Nepal, Sher Bahadur Deuba, it will be a mark of departure to look to the future, not just the past, and to pledge a pursuit of a forward-looking development agenda where each country helps the other on initiatives that are transformative in nature.


     Date:25-08-17

The Trump discontinuity

His new Afghan strategy could be a game-changer for South Asia. There is an opportunity for India

C. Raja Mohan 

Although India has been quick to welcome President Donald Trump’s new assertive policy in Afghanistan, sceptics in Delhi would wonder if Washington has the political will to carry through the promised pressure on Pakistan to stop hosting terror sanctuaries on its soil. For Delhi, the question is not whether Trump’s Afghanistan strategy is a glass half-full or half-empty. It is about seizing the opportunity opened up by his new policy to raise India’s profile in Afghanistan.Within hours of his speech earlier this week outlining a new American approach to Afghanistan, Delhi welcomed “President Trump’s determination to enhance efforts to overcome the challenges facing Afghanistan and confronting issues of safe havens and other forms of cross-border support enjoyed by terrorists.” In his speech Trump had declared that the US “can no longer be silent about Pakistan’s safe havens for terrorist organisations, the Taliban and other groups that pose a threat to the region and beyond.” He demanded that Pakistan’s support to cross-border terror “will have to change” and “change immediately”.On Trump’s affirmation that India ought to do more, Delhi pointed to India’s significant past efforts to promote economic reconstruction in Afghanistan. It added that India “will continue these efforts, including in partnership with other countries”.

India’s positive response does not mean that Delhi is unaware of the enduring impulses in Washington to forgive Rawalpindi’s transgressions in Afghanistan. Whatever the US president might say, there are large sections of the US deep state that caution against a radical shift in US policy towards Pakistan. Few countries have gotten away so long with what Trump has accused Pakistan of doing: Pakistan shelters “the same organisations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists we are fighting.”If the US has tolerated this for the last 17 years, Delhi has good reason to be cautious in its assessment of what the Trump Administration can compel the Pakistan Army to do today. In any case, what we heard is a mere speech. Turning the words of that speech into actions of the ground will not be easy. Delhi has no reason to hold its breath. While scepticism is healthy, cynicism that ignores the changes taking place in the US regional policy is not. After all, Trump has said something about Pakistan in public that his predecessors were not willing to. If the previous administration acquiesced in Pakistan’s double dealing on terror, Trump has threatened Rawalpindi with consequences if it does not change its behaviour.

It is equally important for Delhi to note the shift in Washington’s thinking on the Indian role in Afghanistan. The Bush Administration’s strategic warmth towards India was expansive. It wanted to help accelerate India’s rise and invested enormous political capital in getting the world to lift a four decades-old nuclear blockade against Delhi. Yet when it came to Pakistan and Afghanistan, the Bush Administration drew a red line for India. It cautioned Delhi against too large a role in Afghanistan. The Obama Administration began with the proposition that the answer to Afghanistan might lie in promoting a resolution of Pakistan’s Kashmir dispute with India. It required intensive diplomacy from India to fend off these initiatives.Delhi must necessarily keep its eyes open for a return of these familiar themes in the US approach to Pakistan. At the same time, India must also appreciate the most important change in US Afghan policy. Until recently, Washington believed that India’s rivalry with Pakistan is part of the problem in Afghanistan. Today Trump might be betting that by invoking a larger Indian role in Afghanistan, he might add to the pressures on Pakistan to cooperate with the US.

Despite all the talk of playing the China card against the US, Pakistan is acutely conscious of the dangers of being treated as a rogue state by the West. Its thundering silence in response to the Trump speech, suggests that Rawalpindi has chosen to avoid, for now, a public argument with Washington.The Pakistan Army will try and find ways to limit Trump’s fire and fury. It will not be easy, however, for Pakistan to abandon its investments in cross-border terror. It would try and finesse the issue of terror sanctuaries. Rawalpindi will offer some cooperation in countering terror and make new promises to bring the Taliban to the table. It will urge US pressure on India to start talks on Kashmir.

While India must prepare for the possibility of the US slipping back to its old ways on Pakistan, Delhi’s current emphasis must be on taking advantage of the Trump discontinuity in the American policy towards the Subcontinent. A positive Indian approach would involve three elements — economic, security and diplomaticFor one, India must ramp up its economic diplomacy in Afghanistan to bring immediate benefits to Kabul amidst the deteriorating conditions in the country. Second, Delhi must step up security cooperation with Afghanistan, especially in the training of its police and armed forces and intelligence sharing. Third, on the diplomatic front, India must counter the emerging argument that Trump’s new approach will intensify the “Indo-Pak rivalry” in Afghanistan and the old one that Kashmir holds the key to peace in AfghanistanDelhi must remind the world of India’s commitment to regional cooperation with Afghanistan and Pakistan, in an atmosphere free of terrorism. Prime Minister Narendra Modi had articulated this vision in an address to the Afghan parliament on December 25, 2015. Shortly after declaring that Pakistan can be a bridge between India and Afghanistan, the PM had traveled to Lahore on very short notice to wish Prime Minister Nawaz Sharif on his birthday. Pakistan’s army responded by launching a terror attack in Pathankot a few days later.Trump’s new Afghan strategy could be a potential game-changer for South Asia or a brief exception to the familiar pattern of US-Pak relations. While recognising the potential shadow between Trump’s words and deeds, Delhi must bet on its own activism that can influence future outcomes in Afghanistan.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Date:25-08-17                                     

कानून से निजता सीमित करने की गुंजाइश बाकी

संदर्भ… प्राइवेसी को मौलिक अधिकार का दर्जा और सरकार को नीतिगत मामलों में संतुलन स्थापित करने की छूट

रवींद्र गरिया

आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए उसे मूलभूत अधिकार घोषित किया है। यह फैसला कई मायने में महत्वपूर्ण है। अब तक निजता के अधिकार को लेकर उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों में अलग-अलग राय व्यक्त हुई थी। कई फैसलों में निजता के अधिकार को महत्वपूर्ण अधिकार तो माना गया है लेकिन, इसे स्पष्ट रूप से संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं कहा गया है। अब इसे अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार माने जाने से निजता के अधिकार का दर्जा मूलभूत अधिकार का हो गया है।
इसके साथ यह तय हो गया है कि जब तक कोई ऐसा न्यायसंगत कानून और प्रक्रिया न हो, जो किसी की निजता में ताक-झांक की इजाजत देती हो तब तक इस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मसलन, बिना यह बताए कि भारत की संसद या विधानसभा ने कौन-सा ऐसा कानून पारित किया है, जिसके तहत कोई सरकारी संस्था या पुलिस आदि किसी की निजता में हस्तक्षेप कर सकती, ऐसा कोई दखल संभव नहीं है। कोई निजी संस्थान जैसे बैंक, मोबाइल कंपनी, अस्पताल आदि को यह इजाजत बिल्कुल नहीं होगी कि वह किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति के साथ ऐसी जानकारी साझा कर सके। हालांकि अभी ऐसे कानून नहीं है कि निजता के उल्लंघन के मामलों के लिए किसी को जेल जाना पड़े या सजा हो। किंतु निजता को मौलिक अधिकार माने जाने के बाद कानूनी तौर पर इसके उल्लंघन पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है और मुआवजे का दावा भी किया जा सकता है।यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसने सरकार के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि निजता के अधिकार का जिक्र संविधान में मूलभूत अधिकार के बतौर न होने की वजह से इसे मूलभूत अधिकार नहीं माना जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया कि यह अधिकार सभी मनुष्यों को इसलिए है, क्योंकि वह मनुष्य है और मनुष्य के तौर पर यह उनका नैसर्गिक अधिकार है। किसी भी मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह नैसर्गिक अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

इस तरह निजता के अधिकार को कानून सुरक्षा है या नहीं, यह बहस खत्म हो गई है लेकिन, राज्य को नए कानून बनाकर इस अधिकार को सीमित करने की गुंजाइश अभी बाकी है। देखना यह है कि जब सरकारें किसी कानून की आड़ में निजता के उल्लंघन की कोशिश करेंगी और कहेंगी की संविधान उन्हें कानून बनाने की इजाजत देता है तो अदालतें और समाज इस तरह के कानूनों को कितना न्यायसंगत मानेगा या बर्दाश्त करेगा। मसलन, मौजूदा फैसले की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आधार कार्ड की अनिवार्यता को निजता का उल्लंघन बताने वाले कई मसले अदालत के सामने आए। सुप्रीम कोर्ड के पहले के फैसलों में भिन्न राय होने के कारण मसले को सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ के पास भेजना पड़ा। अब नौ जजों की पीठ के फैसले के बाद यह मसला वापस सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ के पास जाएगा जिसे यह तय करना है कि आधार कार्ड के जरिये लोगों की निजी सूचना सरकार के द्वारा इकट्ठा करना जायज़ है अथवा नहीं। और यदि जायज़ भी है तो किस हद तक पुलिस, सेना, बैंक, कर विभाग आदि जैसी सरकारी एजेंसियां इस बायोमेट्रिक निजी जानकारी को हासिल करने अथवा इस्तेमाल करने का हक होगा।
आमतौर पर ये सरकारी एजेंसियां अपराध की रोकथाम या राष्ट्रीय सुरक्षा का अस्पष्ट-सा कारण देकर नागरिकों की निजता के उल्लंघन को जायज़ बताती रही हैं। राज्यों की पुलिस और केंद्र में सीबीई और आयकर विभाग को लेकर लगातार यह धारणा और शंका बनी हुई है कि ये संस्थाएं सत्तारूढ़ दल के इशारे पर राजनीतिक विरोधियों को दबाने या मटियामेट करने के लए भी काफी तत्परता से काम करती हैं। ऐसे में यदि कोई कानून ऐसा बना दिया जाए कि किसी भी तरह की अनैतिक (भले ही वह गैर-कानूनी न हो) या किसी कानून के विरुद्ध कार्रवाई की शंका मात्र पर आधार, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल आदि जो सभी आधार से जुड़े होंगे, इन सबकी लगातार जासूसी की इजाजत दे दी जाए तो सरकार से अलग थोड़ी भी राय रखना या सत्तारूढ़ दलों की नीति की आलोचना करना भी मुसीबत का सबब बन जाएगा और लगातार कठिन होता चला जाएगा। ऐसे में जहां यह माना जाता है कि मजबूत विपक्ष या मतभेदों को व्यक्त करने की आज़ादी लोकतंत्र के स्वस्थ रहने की गारंटी है और लोकतंत्र के स्वस्थ रहने को इंगित करता है, वहां मतभिन्नता या विरोध का लगातार निजता के उल्लंघनों के चलते कमजोर पड़ते जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट होने की कगार पर पहुंचा देता है। यह देश को निरंकुश तानाशाही की ओर ले जा सकता है।
यूं देखें तो मनुष्य की निजता का अधिकार किसी व्यक्ति का निजी अधिकार या निजी हानी-लाभ का मामला नहीं है। निजता का अधिकार समाज में विभिन्न मतों, नए विचारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वस्थ आलोचना, लोकतांत्रिक विमर्श और सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक प्रगति की न केवल आवश्यक शर्त है बल्कि जरूरी बुनियाद है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यह फैसला आधार के मसले पर सरकार को कोई तमाचा नहीं है। पीठ ने फैसले में कहा है कि, ‘सूचनागत निजता, निजता के अधिकार का एक पहलू है।’ यह स्वीकारते हुए सरकार से आग्रह किया गया है कि वह डेटा प्रोटेक्शन की मजबूत व्यवस्था स्थापित करें। उसे व्यक्तियों के हितों और राज्य की जायज़ चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। ये जायज़ चिंताएं भी फैसले में स्पष्ट हैं- राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षण, अपराध रोकना व उसकी जांच करना, इनोवेशन व ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहन देना और सबसे बड़ी बात सामाजिक कल्याण के फायदों को बर्बाद होने से बचाना यानी लाभान्वितों तक पहुंचाना। जजों ने कहा है, ‘ये नीतिगत मामले हैं, जिस पर केंद्र सरकार को विचार करना है।’

Date:25-08-17

सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानकर नागरिकों को रक्षा कवच प्रदान कर दिया है।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानकर नागरिकों को रक्षा कवच प्रदान कर दिया है। अदालत ने इस निर्णय में जहां केंद्र सरकार को झटका दिया है वहीं अपनी उस पुरानी गलती की भरपाई कर ली है, जो उसने आपातकाल में नागरिक अधिकारों को मुअत्तल करके की थी। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो आतंकवाद से युद्ध के बहाने बढ़ते राज्य के हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी के बहाने बढ़ती साइबर घुसपैठ के विरुद्ध लोकतांत्रिक देश के सदस्य को छतरी प्रदान करता है, जिसे अभी खोलना बाकी है। हालांकि इस फैसले में आधार कार्ड को हर प्रकार की आर्थिक गतिविधि से जोड़ने को अनिवार्य किए जाने के विरुद्ध साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन, निजता को मौलिक अधिकार मानकर अदालत ने उस दिशा में संकेत दे दिया है। आधार कार्ड के मसले पर दायर याचिका की सुनवाई अब छोटी पीठ करेगी पर 1962 के खड़क सिंह और 1954 के एमपी शर्मा के मामले में क्रमशः छह और आठ जजों की पीठ के अपने ही फैसले को अदालत ने जिस तरह से पलटा है, उससे लगता है कि पांच और छह दशक पुरानी वह स्थितियां बदल चुकी हैं। आज नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार दिए जाने की सख्त जरूरत है। आज भारतीय लोकतंत्र जॉर्ज आरवेल के ‘एनिमल फार्म’ और ‘1984’ जैसे दो उपन्यासों में वर्णित खतरे से जूझ रहा है। वैसे दोनों उपन्यास कम्यूनिस्ट व्यवस्था के अधिनायकवाद पर लिखे गए थे लेकिन, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बुनियादी मूल्यों में बदलाव करके उसी रास्ते पर जा रही है। अगर ‘एनिमल फार्म’ यह बताता है कि किस तरह क्रांति या आजादी के दस संदेश(कमांडमेंट्स) आखिर में बदल जाते हैं तो ‘1984’ बताता है कि किस प्रकार बिग ब्रदर हर नागरिक की निगरानी करता है। इस फैसले के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भ्रष्ट नेताओं के कालेधन पर कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन हर मौलिक अधिकार के साथ युक्तिसंगत निर्बंध हैं और वह अगर आधार कार्ड के बहाने निजता के अधिकार के साथ भी हों तो कोई हर्ज नहीं। बस यूरोप की तरह होना यह चाहिए कि नागरिकों के क्रियाकलापों के आंकड़ों को गोपनीय रखा जाए और उन्हें तभी खोला जाए जब राज्य उससे अनुमति ले ले। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की छोटी पीठ इस बड़ी पीठ के फैसले की रोशनी में वैसा ही फैसला देगी।


 Date:25-08-17

नारी समानता की कठिन राह

तसलीमा नसरीन

सुप्रीम कोर्ट के पांच में से तीन न्यायाधीशों ने एक बार में तीन तलाक देने के खिलाफ अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया और इसी के साथ तीन तलाक की यह प्रथा खत्म हो गई। करीब-करीब सभी लोग मान रहे हैं कि यह प्रथा खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिल जाएगा। कई लोगों को पता नहीं है कि यदि पति तलाक देना चाहेगा तो वह एक झटके में तीन बार तलाक बोलकर तो तलाक नहीं दे पाएगा, लेकिन वह नगर पालिका के चेयरमैन अथवा इसी तरह के किसी जन प्रतिनिधि को पत्र भेजकर यह घोषणा कर सकता है कि वह पत्नी को तलाक देने की घोषणा कर रहा है। सिर्फ पत्र मिलने के कुछ दिन बाद ही तलाक हो जाएगा। सरकारी दस्तावेजों में उसका नाम दर्ज हो जाएगा कि वह अब अविवाहित है। किसी भी पुरुष के लिए ऐसा करना कठिन कार्य नहीं होगा। जो व्यक्ति पत्नी से प्रेम नहीं करता और वह उसे तलाक देना चाहेगा तो वह आज हो या कल, किसी भी समय तलाक दे सकता है। मौखिक रूप से नहीं तो लिखित रूप में दे देगा। मौखिक तलाक अवैध है तो लिखित रूप से तलाक देना वैध है। एक झटके में तीन तलाक अवैध हो जाने से पुरुषों को असुविधा नहीं होगी। एक तरीके से देना संभव नहीं होगा तो वह दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा।
पति पर आश्रित महिलाएं तलाक को लेकर बड़ी भयभीत रहती हैं। भारतीय मुस्लिम इस पर काफी यकीन करते हैं कि वे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुस्लिमों से काफी सभ्य, शिक्षित और धर्मनिरपेक्ष हैं। यदि ऐसा है तो फिर वे धर्म के नाम इतने कठोर कानूनों को क्यों मान रहे हैं? भारतीय मुस्लिम धार्मिक कानून से बंधे हुए हैं। इससे नारी के समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है और वे जड़ता से पीड़ित हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दशकों पहले एक बार में तीन तलाक को खत्म किया जा चुका है। उनके कानूनों में संशोधन किया गया है। अब तीन बार तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। अगर किसी को तलाक देना होता है तो सरकारी दफ्तरों में लिखित तलाक का प्रमाण देना होता है। तलाक देने का अधिकार सभ्यता विरोधी नहीं है, लेकिन अक्सर ही देखा जाता है कि पुरुषों को तो तलाक देने का अधिकार है पर महिलाओं को यह अधिकार नहीं है। यह खराब चलन है। इसे तत्काल खत्म करने की जरूरत है। जिस तरह दो लोगों को पंसद और सहमति से शादी करने का अधिकार है उसी तरह दोनों को अपने हिसाब से तलाक देने का भी समान अधिकार है। मैं कभी भी तलाक के विरोध में नहीं रही। यदि कोई तलाक देना चाहता है तो वह चाहे पति हो या पत्नी, दोनों ही एक दूसरे को दे सकते हैं। तलाक की प्रक्रिया को जटिल बना कर लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। मैंने जब तलाक दिया था तो उस समय पद्धति काफी सरल थी। नोटरी पब्लिक के पास जाकर कहा कि मैं अमुक व्यक्ति को तलाक दूंगी। बस नोटरी पब्लिक के कारिंदे ने मुझे एक कागज पर साइन करने को कहा। साइन करने और कुछ रुपये देने के बाद मैं चली आई और तलाक हो गया। पूरी प्रक्रिया चंद मिनटों की रही। ऐसा ही होना चाहिए। बरसों-बरस अशांति के बीच जीने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय मुस्लिम कानून में विवाह, तलाक, संतान के दायित्व, उत्तराधिकार आदि में महिलाओं को समान अधिकार नहीं है। समान अधिकार के लिए विभिन्न दीवानी कानून मानने को लेकर मुस्लिम समाज को आपत्ति है। अगर इतना लंबा वक्त तीन तलाक खत्म करने में लगा तो अन्य जो कुप्रथाएं और नियम हैैं उन्हें समाप्त करने में कितने वर्ष और लगेंगे?
तीन तलाक के बाद बहुविवाह भी बंद होना चाहिए। उत्तराधिकार संबंधी मसलों को भी समानता के आधार पर तय किया जाना चाहिए। अच्छा कार्य जितना जल्द हो, बेहतर है। क्या सातवीं सदी के कानूनों को 21वीं सदी में बदलने के लिए और वक्त देने का कोई मतलब है? भेदभाव करने वाले सभी कानून समाप्त कर समानता के अधिकार वाले कानूनों को मानना और लागू करना ही बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य है। क्या मुस्लिम भेदभावजनक कानून बदलना चाहते हैं? यह सवाल करने पर अधिकांश से उत्तर मिला, नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें विभेद से प्यार है, परंतु एक गणतांत्रिक देश में दकियानूसी और भेदभाव वाले कानूनों का कोई स्थान नहीं हो सकता। समस्या यह है कि यह बात कौन किसे समझाए? मुस्लिम पुरुष भेदभाव परक कानूनों को बदलना चाहेंगे तो वे बदलेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं। भारत में ऐसा ही होता है और इसी वजह से मुस्लिम महिलाएं एक गणतांत्रिक देश में मानवाधिकार से वंचित हैं। मैैंने मानवाधिकार कर्मियों को इस मुद्दे पर कभी भी मुखर नहीं देखा। तीन तलाक खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को सही में कोई लाभ नहीं होगा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होने पर वे सिर ऊंचा कर नहीं चल पाएंगी। शिक्षा और आत्मनिर्भरता सभी के लिए जरूरी है। ये सबसे अधिक आवश्यक महिलाओं के लिए हैैं, क्योंकि इन दोनों के अभाव में वे ही अधिक प्रताड़ित हो रही हैं। कई लोगों का मानना है कि तीन तलाक के खत्म होने से महिलाएं पति की पिटाई खाकर भी पति और संतान के लिए दासी बनीं रहेंगी, क्योंकि उनके लिए पति के अलावा कोई मददगार नहीं है। भारत में अधिकांश लोग तलाक विरोधी हैं। पति-पत्नी में तलाक होने पर क्या महिला अपनी औलाद लेकर जंगल में जाएगी? वहां भी तो जगह नहीं है और इसीलिए वे आत्महत्या करती हैं। तमाम महिलाएं पति की पिटाई खाकर भी निरीह बनकर साथ रहने को बाध्य होती हैैं। यह समाधान नहीं है, बल्कि समस्या है। इसका एक ही समाधान है कि शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के लिए उन्हें पुरुष प्रधान समाज को अंगूठा दिखाकर अपने हिसाब से अर्थ अर्जन करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक समस्या से दूसरी समस्या जन्म लेती है। जो सातवीं शताब्दी के कानूनों के हिसाब से 21वीं सदी में भी चलना चाहते हैं वे निश्चित ही गलत हैं। ऐसे गलत लोगों को नाराज नहीं करने के कारण ही तुष्टीकरण की राजनीति और नारी विरोधी धार्मिक कानूनों की वकालत होती है। एक बार में तीन तलाक की प्रथा खत्म होना उस विशाल पत्थर को एक मामूली धक्का देने जैसा है जो हिला तो है, लेकिन खिसका नहीं है। एक झटके में तीन तलाक खत्म होना पहली पहल है। एक शांत तालाब में एक तरंग उठी है। चूंकि एक-एक कदम आगे बढ़ने में वक्त लगता है इसलिए सच्ची समानता लाने वाला जन आंदोलन शायद ही देखने को मिले।


Date:25-08-17

कोटे के भीतर कोटा

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में हो रही देरी के बीच केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के भीतर आरक्षण देने की जो पहल की वह समय की मांग के अनुरूप भी है और न्यायसंगत भी। आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया जा रहा है। इसका काम अन्य पिछड़ा वर्गों के वर्गीकरण का होगा ताकि पिछड़ी जातियों के भिन्न-भिन्न समूहों के लिए अलग-अलग आरक्षण तय किया जा सके। यह मुश्किल काम नहीं, क्योंकि कुछ राज्यों में इस तरह का वर्गीकरण पहले ही किया जा चुका है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण के मामले में भी कई राज्यों ने यह काम किया है। इसके तहत ही दलितों के बीच महादलित चिन्हित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे 27 प्रतिशत कोटे के भीतर कोटा देने की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है, क्योंकि इस वर्ग में अपेक्षाकृत कुछ ऐसी सक्षम जातियां हैैं जो आरक्षण का सर्वाधिक लाभ उठा रही हैैं। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाली ये जातियां आरक्षण का लाभ उठाने में इसलिए समर्थ हैैं, क्योंकि समय के साथ इस लेयर की आय सीमा में भी वृद्धि होती जा रही है। अभी तक क्रीमी लेयर की आय सीमा छह लाख रुपये सालाना थी। अब इसे बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। जैसे पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां आरक्षण का अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठाने में सक्षम हैैं उसी तरह की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामले में भी है।यह समझना कठिन है कि जब अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में आरक्षण के भीतर आरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है तो फिर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामले में भी ऐसी कोई पहल क्यों नहीं हो रही है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की आवश्यकता इसलिए और अधिक है, क्योंकि इन्हें कहीं पहले से आरक्षण हासिल है और यह भी स्पष्ट है कि इन वर्गों की चुनिंदा जातियों ने तो आरक्षण का भरपूर लाभ उठाकर खुद को समर्थ कर लिया है, लेकिन अन्य जातियों की स्थिति करीब-करीब जस की तस है। ऐसी ही विसंगति से अन्य पिछड़े वर्गों की भी कई जातियां दो-चार हैैं। अति पिछड़ी कही जाने वाली कुछ जातियों की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि वे जब-तब खुद को अनुसूचित जाति के दायरे में लाने की मांग करती रहती हैैं। इसी तरह दलित वर्ग की भी कुछ जातियां खुद को महादलित घोषित कराने की मांग करती रहती हैैं। ऐसी मांगें आरक्षण व्यवस्था की खामियों को ही प्रकट करती हैैं और खामियों से युक्त आरक्षण कुल मिलाकर सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पराजित ही करता है। अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे के भीतर कोटा तय करने की सरकार की पहल की ऐसी भी व्याख्या हो तो हैरत नहीं कि यह नया वोट बैैंक बनाने या फिर पिछड़ी जातियों की एकजुटता को तोड़ने की तैयारी है। सरकार को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे आरक्षण का लाभ पात्र जातियों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी देखना चाहिए कि क्या आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था सामाजिक न्याय के मकसद को सही तरह पूरा कर रही है?


Date:25-08-17

ऐतिहासिक निर्णय

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों वाले पीठ ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अधीन एक मौलिक अधिकार है। अब तक निजता के अधिकार को लेकर रहस्य बना हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ओर तो अनेक छोटे पीठों ने इसे मौलिक अधिकार माना था जबकि एम पी शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1950) और खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) के दो पुराने मामलों में बड़े पीठों ने इससे असहमति जताई थी। ऐसे में जब कई याचियों  ने केंद्र सरकार द्वारा आधार के लिए जनता के बायोमेट्रिक आंकड़ों और आंखों की पुतलियों के आंकड़े जुटाने का विरोध करते हुए इसे निजता का हनन बताया तो मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। सरकार और निजी कंपनियों दोनों ने बायोमेट्रिक और अन्य निजी जानकारी को लेकर गोपनीयता बरती और निजता से जुड़ी चिंताओं के स्वर तेज होते गए। यह अच्छी बात है कि शुरुआती विरोध के बाद केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को गरिमामय ढंग से स्वीकार कर लिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय देते हुए कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अदालत ने अपनी बात को स्पष्टï करते हुए कहा, ‘निजता मानवीय गरिमा का संवैधानिक मूल है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसे यूं ही रहने देना चाहिए।’ निजता की परिभाषा में किसी व्यक्ति का लैंगिक रुझान भी शामिल है। अदालत ने स्पष्टï किया कि वह संविधान में कोई संशोधन नहीं कर रही है और न ही विधायिका की भूमिका को हड़प रही है। वह केवल निजी अधिकारों की सुरक्षा का काम कर रही थी। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। नकारात्मक पहलू सरकार को लोगों के जीवन और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में घुसपैठ करने से रोकता है जबकि सकारात्मक पहलू राज्य पर यह जवाबदेही डालता है कि वह अपने नागरिकों की निजता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करे।
यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और इस दौरान निजता को स्पष्टï भी कर दिया गया। इन दोनों बातों के दूरगामी प्रभाव होंगे। हालांकि आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई लेकिन आधार में निहित व्यक्तिगत जानकारी का इस फैसले से सीधा संबंध जाहिर करती है। बहुत संभव है कि सरकार उन क्षेत्रों की समीक्षा और संशोधन करने पर मजबूर हो जाए जिनमें आधार का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं इसके बाद कई अन्य निर्णय और कानून भी सवालों के घेरे में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद समलैंगिक संबंधों के आपराधिक होने न होने की बहस नए सिरे से जोर पकड़ेगी। इसमें संशोधन की मांग उठेगी। इसी प्रकार यह निर्णय व्हाट्स ऐप और फेसबुक जैसी निजी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी के प्रयोग पर भी सवाल खड़े करती है क्योंकि अदालत ने कहा कि बाहरी ताकतें और कारक निजता के लिए खतरा हो सकते हैं। उसने सरकार से कहा कि वह देश में डाटा संरक्षण की मजबूत व्यवस्था लागू करे। सर्वोच्च न्यायालय ने बी एन श्रीकृष्णा समिति का उल्लेख भी किया। जाहिर सी बात है तमाम अन्य मौलिक अधिकारों की तरह यह अधिकार भी कतिपय शर्तों के अधीन होगा। अदालत ने कहा कि सरकार के राष्टï्रीय सुरक्षा जैसे वैध लक्ष्यों के अतिरिक्त समाज कल्याण से जुड़े लाभों में आ रही कमी का भी जिक्र किया। ऐसे में यह गुंजाइश बरकरार है कि आधार को कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य बनाया जा सके। इससे सरकार को प्रसन्नता हो सकती है।


Date:25-08-17

 

भारत से अपेक्षा के मायने

डॉ. आशीष शुक्ल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार की शाम को फोर्ट मायर सैन्य ठिकाने (मिलिट्री बेस) से अमेरिकी लोगों, विशेषकर सैनिकों, को संबोधित करते हुए अपनी दक्षिण एशिया नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने की घोषणा की। उनके इस महत्त्वपूर्ण संबोधन के मूल में अफगानिस्तान में व्याप्त अस्थिरता, विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा लगातार जारी हिंसक गतिविधियां और अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान में मिल रही पनाह एवं अमेरिकी सामरिक हितों से सम्बन्धित मुद्दे प्रमुख थे। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ अमेरिकी हस्तक्षेप अब अपने सत्रहवें साल में प्रवेश करने को है, इसके बावजूद विश्व की एकमात्र महाशक्ति अपने घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति में आंशिक रूप से ही सफल हो सकी है। संभवत: इन असफलताओं से सबक लेते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना लाग-लपेट के यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अब से अमेरिकी सैन्य ताकत का उपयोग दूरदराज के देशों में लोकतंत्र की स्थापना और राष्ट्र निर्माण जैसे कायरे के लिए नहीं होगा। बजाए इसके अमेरिका अपने मित्र एवं सहयोगी देशों के साथ मिलकर साझे हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा।पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की भांति ट्रंप भी अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे चलने वाले इस युद्ध से सम्मानजनक छुटकारा चाहते हैं। ट्रंप का यह भी मानना है कि अफगानिस्तान में शांति की स्थापना और आतंकी खतरे को रोकने में सैन्य शक्ति की निश्चित रूप से जरूरत है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अनन्य शांति (लास्टिंग पीस) की स्थापना के लिए सैन्य ताकत का इस तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे कि राजनीतिक प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जरूरी परिस्थितियों का निर्माण हो सके। इस क्रम में, अफगानिस्तान में तीन मूलभूत अमेरिकी हितों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता, अमेरिकी लोगों द्वारा दिए गए बलिदान के प्रकाश में, एक सम्मानजनक और चिरस्थाई परिणाम की तलाश है। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वो अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी को लेकर बहुत उतावले भी नहीं हैं। अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान की तुलना ईराक से भी की जहां अमेरिकी सेनाओं की जल्दबाजी में हुई वापसी के बाद स्थिति काफी बिगड़ गई थी। वर्तमान समय में दक्षिण एशिया, विशेषकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, में स्थिति की भयावहता का अंदाजा इस तय से लगाया जा सकता है कि नियंतण्र आतंकवादी संगठनों का जो जमावड़ा इन दोनों देशों में देखने को मिलता है, वह शायद ही विश्व के किसी अन्य भाग में मौजूद हो। ट्रंप ने भी अपने संबोधन में इस तय की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा नामित कम-से-कम 20 विदेशी आतंकी संगठन इन दोनों देशों के भीतर सक्रिय हैं। पाकिस्तान को सीधे तौर पर निशाना बनाते हुए उन्होंने स्पष्टत: कहा कि यह देश आतंक, हिंसा और अराजकता के अभिकर्ताओं (एजेंट्स) को सुरक्षित शरणगाह उपलब्ध कराता है। अमेरिकी हितों और चुनौतियों को रेखांकित करने के पश्चात राष्ट्रपति ट्रंप ने भविष्य में इन हितों की पूर्ति और चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी कुछ प्रकाश डाला। ओबामा प्रशासन के विपरीत, अमेरिका की नई रणनीति समय-आधारित दृष्टिकोण के बजाए एक शर्त-आधारित (कंडीशन बेस्ड) दृष्टिकोण पर केंद्रित होगी। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि समय-आधारित दृष्टिकोण अनुत्पादक रहा है। इसलिए भविष्य में अमेरिकी हितों के दुश्मनों को हमारी सैन्य योजनाओं का पहले से पता नहीं चलना चाहिए। अत: आगे से आतंकवादियों के विरुद्ध किसी भी तरह की सैन्य-योजना की जानकारी पहले से सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त नई नीति में अमेरिकी शक्ति के सभी अवयवों-कूटनीतिक, आर्थिक, और सैन्य-का समावेश होगा, जिससे कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इस नई नीति के अगले दो स्तम्भ पाकिस्तान और भारत से संबंधित हैं। जहां तक पाकिस्तान और उसकी खतरनाक चालों से निपटने का प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है पूर्व के विपरीत अमेरिकी हितों के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों को पाकिस्तान द्वारा दी जा रही मदद पर वह शांत नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान यदि आतंकियों को पनाह देना जारी रखता है तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अपने हालिया संबोधन के दौरान ट्रंप भारत को अमेरिका का महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा सहयोगी बताते हुए उसके द्वारा अफगानिस्तान के स्थायित्व के लिए किए गए प्रयासों की सराहना भी करते हैं। हालांकि इसी क्रम में वह यह भी रेखांकित करने से नहीं चूकते कि भारत, अमेरिका के साथ व्यापार के माध्यम से लाखों डॉलर कमाता है और वह चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान के मामले में, विशेषकर आर्थिक सहायता और विकास के क्षेत्र में और अधिक मदद करे। ट्रंप की इस नई दक्षिण एशिया नीति और उनके हालिया संबोधन के विश्लेषण से एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले समय में दक्षिण एशियाई परिदृश्य में अमेरिकी रणनीति और अधिक यथार्थवादी स्वरूप ले सकती है। दक्षिण एशिया में एक महत्त्वपूर्ण ताकत होने के नाते भारत जैसे देश को अपने ओर आने वाले अवसरों और चुनौतियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति में होने वाले परिवर्तन की घोषणा एक अवसर भी है और एक चुनौती भी। इस परिवर्तन की आमद एक ऐसे समय पर हुई है जब एक ओर तो देश सीमापार से संचालित आतंकी गतिविधियों से अपने लोगों और सीमाओं की सुरक्षा करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की हठधर्मिंता का भी बखूबी जवाब दे रहा है। ऐसे समय में हमारे नीति-निर्माताओं को सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, जिससे एक ओर हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो, दूसरी ओर विदेश नीति निर्धारण में हमारी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनी रहे