25-05-2021 (Important News Clippings)
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Date:25-05-21
What About Limited Liability, Your Honour?
Corporate and lending culture both must change
Editorial
The Supreme Court ruled last week, upholding the validity of an official notification that allowed banks to enforce the personal guarantees offered by promoters even in cases where default on the loans so guaranteed had led to insolvency resolution proceedings. This is a doubleedged sword. Beyond upholding the obvious sanctity of a legal agreement by associates of the borrower to hand over personal assets in case the borrowing entity defaulted on loan repayment, the court ruling breaches the sanctity of limited liability.
Limited liability played a vital role in advancing entrepreneurial risk-taking and capitalism’s creative destruction. If a person’s entire worth was at stake every time he or she ventured into a new project, fewer projects would be undertaken. If only the capital that has been infused in a company is at risk in case the company fails, and the rest of the entrepreneur’s assets are safe, she would be encouraged to keep trying till she met with success. Personal guarantees by directors and promoters of a company for the debt incurred by the company violates the principle of limited liability. Ideally, banks should lend on the strength of the company’s strength and prospects, not on the strength of the promoter’s assets. However, the world of credit in India is far from ideal. The problem is not just that banks insist on personal guarantees. Promoters often inflate project costs and borrow far more than what the project can realistically sustain, endangering the project itself. Bankers sanction such loans prodded by hidden persuaders in the neta-babu nexus. And, in several cases, the promoter’s interest in the company is limited to running it in a manner that would not disqualify her for another loan. In this non-ideal world, personal guarantees offer some form of accountability.
Date:25-05-21
Reserve Bank Surplus Is Rightfully GoI’s
Editorial
The RBI move to transfer rs 99,122 crore as surplus to the Centre, while duly maintaining its contingency risk buffer at 5.5% as per the Jalan committee report, is significant. Not being a commercial organisation, RBI’s surplus payment to the government is not termed a dividend. But RBI does need to bolster its capital to meet contingent risks and maintain financial stability, even while transferring its surplus to shore up the exchequer.
Note that RBI’s varied roles as monetary authority and guarantor of financial stability entail significant contingent risks. For instance, it can mean exposing the central bank to currency risks on more than three-fourths of its balance sheet. In the past, mark-to-market losses of 1-1.5% of GDP have, indeed, occurred. Besides, international evidence suggests that central banks’ financial resilience does boost their policy efficacy proactively. The latest transfer of RBI surplus to the Centre, at just under 0.5% of GDP, is larger than that in the previous fiscal, which was just over rs 57,000 crore. Note also that the latest surplus is for a nine-month period, July-March, as RBI has now aligned its accounting year with that of the government. In this unprecedented time of economic contraction and much uncertainty, the larger RBI dividend would proactively improve government finances and reduce market borrowings.
The risks arising from RBI’s monetary and non-monetary policy operations do need to be actively managed. Hence, a prudent economic capital base for the central bank is clearly warranted. RBI’s financial resilience is most appropriate to duly absorb the impact of its policy risks. We do need strong institutional mechanisms in times of heightened economic stress. And, these are such times.
Date:25-05-21
Expanding the scope of POCSO
Reforming the law is necessary to account for the reporting of historical child sexual abuse
Manuraj Shunmugasundaram, [ Advocate and Spokesperson, DMK. This article was written with inputs from Sasi Varadharajan, Advocate ]
Over the last nine years, India has sought to “protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography” through the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO). But POCSO has not been without controversy or deficiency. Recently, the Supreme Court had to injunct an interpretation of ‘skin-to-skin contact’ given by the Bombay High Court. Another fundamental defect of POCSO is its inability to deal with historical cases. With growing international jurisprudence around these issues, and in line with the UN Convention on the Rights of the Child, India must revise its legal and procedural methods to deal with historical child sexual abuse.
Historical child sexual abuse
Historical child sexual abuse refers to incidents that are reported late. Historical abuse is not just confined to institutions but also includes intra-familial abuse where it is difficult for the child to report the offence or offender at the earliest point in time. It often takes time for the child to recognise and comprehend the gravity of what transpired and become confident to report the offence. At first glance, this may seem to run counter to the established principle of criminal law: that every act of crime must be reported at the earliest and any delay in filing the complaint dilutes the efficacy of the prosecution’s case.
Provisions in the Criminal Procedure Code (CrPC) prohibit judicial magistrates from taking cognisance of cases beyond a specific time period. Cases involving child sexual abuse not amounting to rape as defined under Section 376 of the Indian Penal Code (IPC), and prior to the enactment of POCSO in 2012, would presumably be classified under the lesser, and somewhat frivolous, offence of outraging the modesty of a woman (Section 354 of the IPC). As such, any reporting of an offence, under Section 354 of the IPC, more than three years after the date of incident would be barred by the CrPC. Such a scenario renders historical reporting of child sexual offences which took place before 2012 legally implausible. This presents an insurmountable legal barrier against the registration of historical child sexual offences which took place before 2012.
While the limitation provisions were incorporated into the CrPC to avert delayed prosecution, the circumstances around child sexual abuse cannot and must not be viewed in the same manner as other criminal offences. Therein lies a compelling case to allow delayed reporting and prosecution with regard to incidents of child sexual offences. It is also now understood that delays in reporting sexual abuse after a considerable passage of time from the date of offence may be due to factors such as threats from the perpetrator, fear of public humiliation, and absence of trustworthy confidant. Another theory, proposed by Roland C. Summit, Professor of Psychiatry, is the accommodation syndrome — where the child keeps the abuse as a secret because of the fear that no one will believe the abuse, which leads to accommodative behaviour. As such, with growing research and empirical evidence pointing to behaviour justifying delayed reporting, there is a need to amend the law to balance the rights of the victims and the accused.
One of the major drawbacks of delayed reporting is the lack of evidence to advance prosecution. It is believed that there would be less than 5% chance for gathering direct physical and medical evidence in such cases. India, in particular, suffers from a lack of procedural guidance as to how to prosecute historical cases of child sexual abuse. In contrast, the U.K. has issued detailed Guidelines on Prosecuting Cases of Child Sexual Abuse under the Sexual Offences Act of 2003 to assist the police in such cases.
Need to review the law
Also, in 2018, an online petition based on the plea of a child sexual abuse survivor gathered tremendous support. The survivor-petitioner, Purnima Govindarajulu, had unsuccessfully tried to register a complaint against her abuser after a delay of more than 40 years. After having failed to get traction with the police, she had launched an online campaign to raise awareness. Consequently, the Union Ministry of Law and Justice, at the request of the then Minister for Women and Child Development, clarified that no time limit shall apply for POCSO cases. Though this was a welcome clarification and would help strengthen the POCSO jurisprudence, it still fails to address the plight of children who were victims of sexual abuse before 2012. There is an urgent need to reform and revise our laws to account for various developments such as historical reporting of child sexual abuse. At the very least, the Union government must frame guidelines to direct effective and purposeful prosecution in cases which are not covered by the POCSO.
Date:25-05-21
बंद उत्पादन में कैसे बढ़ी अरबपतियों की आमदनी
अभय कुमार दुबे, ( सीएसडीएस )
क्या हमें इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना की मार से डगमगा रही हैं, उस समय सारी दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति और संख्या में असाधारण बढ़ोतरी हो रही है? पिछले 12 महीनों में जब लॉकडाउन से आमदनियों और रोज़गारों में तेज गिरावट आ रही थी, तब अरबपतियों की आमदनी 5 खरब से बढ़कर 13 खरब डॉलर हो गई।
उनकी संख्या भी 700 से बढ़कर 2700 हो गई। यह चमत्कार कैसे हुआ? जब सभी जगह उत्पादन बंद था, पेट्रोल-डीज़ल नहीं बिक रहे थे, दुकानें बंद थीं, रखा माल बिकने की स्थिति भी नहीं था और जीडीपी का ग्राफ नीचे जा रहा था, तब अरबपतियों की तिजोरी में दिन दूने रात चौगुने डॉलर कहां से आ रहे थे?
इसका एक जवाब यह है कि महामारी से आई मंदी पलटने के लिए दुनियाभर में सरकारों ने अपने खजानों से करीब नौ खरब डालर के राहत पैकेजों के रूप में अर्थव्यवस्था में झोंके। बजाय इसके कि यह रकम जनता की जेब में जाती, और उससे बाज़ारों में मांग बढ़ती, यह तथाकथित राहत वित्तीय बाज़ारों (स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट) में पहुंची। वहां शेयरों और प्रतिभूतियों के खेल के ज़रिये अरबपतियों की कुल आमदनी में शामिल हो गई। जो आठ खरब डॉलर बढ़े हैं, वे इन्हीं नौ खरब डॉलरों से आए हैं।
भारत भी इस मामले में अमेरिका, चीन, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी जैसा साबित हुआ। मसलन, भारत के दो उद्योगपति इसी दौर में इतने अमीर हो गए कि उन्होंने अमेरिका के जॉन रॉकफेलर को पीछे छोड़ दिया है। इन उद्योगपतियों में से एक की अमीरी 2020-21 के बीच भारत के कुल घरेलू उत्पाद की 2.8 फीसदी और दूसरे की 1.7 फीसदी हो चुकी है। जबकि रॉकफेलर (जो कभी दुनिया में सबसे अमीर माने जाते थे) के लिए यह केवल 1.6 फीसदी ही है।
हम जानते हैं कि जब सारा देश बंद था, अस्पतालों और दवाओं की दुकानों के अलावा केवल स्टॉक मार्केट के दरवाज़े खुले थे। इन्वेस्टमेंट करने-करवाने वाली फर्में और दफ्तरों में नियमित काम हो रहा था।
क्या यह सच्चाई आसानी से लोगों के गले उतरेगी? अमीरों की संख्या और संपत्तियों में यह ज़बरदस्त इजाफा उनकी उत्पादक गतिविधियों के कारण नहीं हुआ है। यह पूंजी के सट्टे की करामात है, और पूंजी जहां से आई है, वहां सट्टा खेलने के लिए नहीं भेजी गई थी। पूंजीवाद के ज़मीनी विकास के एक अध्येता को लग रहा है कि यह परिस्थिति पूंजीवाद के खिलाफ दुनियाभर में एक जज़्बाती लहर दौड़ा सकती है।
इस लिहाज़ से देखें तो भारतीय समाज में भी ऐसी भावनाओं और उन पर आधारित राजनीतिक गोलबंदी उभर सकती है। भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति हमारे जीडीपी के 20% के बराबर हो गई है। यानी, भारतीय अर्थव्यवस्था का सिर बड़ा है और बाकी शरीर छोटा और दुर्बल है। यह आकृति कुपोषण के शिकार बच्चे जैसी है। लेकिन, क्या कोई इस चेतावनी को सुन रहा है? ऐसी कोई संस्था या व्यक्ति दिखाई तो नहीं देता।
Date:25-05-21
अब तो प्राथमिकता में आए स्वास्थ्य
एनके सिंह, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं )
बीते दिनों इंटरनेट मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, जिसमें बिहार के एक गांव में एक झोपड़ी के बाहर स्वास्थ्य उप-केंद्र का कटा-फटा बोर्ड लगा है और वहां कुछ जानवर बंधे हैं। यह उप-केंद्र यहां पिछले 30 वर्षों से है। यहां की जनता ने आधा दर्जन से ज्यादा बार देश और राज्य की सरकारें चुनीं, कई बार अपना ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुना, लेकिन इस केंद्र की बदहाली, डॉक्टर या दवा का न उपलब्ध होन कभी भी मुद्दा नहीं बना। उत्तर भारत के किसी अन्य गांव की भी कमोबेश यही स्थिति है। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव के एक किराये के मकान में है, जहां जाने का रास्ता दुर्गम है। सरकारी योजनाओं में कागजों पर जारी त्रि-स्तरीय चिकित्सा सेवा के तहत देशभर में डॉक्टरों की नियुक्ति तो है, पर वे छठे-छमाही दर्शन देते हैं, बाकि समय घर पर प्रैक्टिस करते हैं।
इस बीच कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका पहली से भी ज्यादा रही और तीसरी लहर की दहशत लोगों के दिलो-दिमाग को कुंद कर रही है। पहली लहर के बाद कहां चूक हुई, किससे हुई, अब क्या करें कि यह स्थिति दोबारा न आए आदि सवाल जन-विमर्श पर तारी हैं, लेकिन कब तक? क्या 70 वर्षों में तिल-तिलकर अपने नौनिहालों को बौना/नाटा, कमजोर और मरते देख हमें यह समझ आया था कि असली जनमत का दबाव केवल सरकार की इस कल्याणकारी भूमिका पर होना चाहिए? क्या हम समझ सके कि सत्ताधारी दल द्वारा दी गई सेवाओं में किसी भी किस्म की कोताही उसे अगली बार ठिकाने लगाने का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए? हम धर्म, जाति, उपजाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बंटते रहे।
नतीजा यह रहा कि स्वास्थ्य पर कुल सरकारी खर्च जीडीपी का मात्र एक प्रतिशत रहा, बाकि तीन प्रतिशत हम अपनी जेब से खर्च कर गरीबी की गर्त में बार-बार गिरते रहे। इस वर्ष के 365 पृष्ठ के आर्थिक सर्वेक्षण (भाग-2) में जहां उद्योग के लिए 42, कृषि के लिए 27 और सतत विकास एवं जलवायु के लिए 20 पृष्ठ समर्पित थे, वहीं स्वास्थ्य सामाजिक अंतरसंरचना, रोजगार और मानव विकास शीर्षक वाले अध्याय में केवल चार पृष्ठों में और शिक्षा का मुद्दा छह पृष्ठों में सिमट गया। स्वास्थ्य और शिक्षा को सरकारों द्वारा नजरअंदाज करने का यह सिलसिला आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। इसका कारण सरकार से ज्यादा हम स्वयं रहे।
भारत आजाद हुआ तो तत्कालीन नेताओं ने समानता का यूरोपीय मूल्य अपनाया, जिसमें हर नागरिक का वोट समान होता है, जबकि भारतीय समाज कई स्तर पर विभाजित था। यह भारत के लिए व्यावहारिक नहीं था। आभिजात्य वर्ग के प्रभाव के कारण नीचे के तबके ने या तो उदासीनता दिखाई या स्वयं भी धीरे से अपना रास्ता सामाजिक बराबरी के उचित मार्ग को छोड़कर वैयक्तिक स्वतंत्रता की ओर कर लिया। जो सामूहिक शक्ति इन उप-प्राथमिक केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगानी थी, वह उसकी जाति की पार्टी और अपनी जाति के नेता में लग गई। नतीजा उप-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली के रूप में सामने आया।
सामान्य अवधारणा है कि सरकारें अपने बजट में अधिक खर्च का प्रविधान करें तो देश की जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और नौनिहालों की शिक्षा अच्छी होगी। लिहाजा जब कभी चमकी बुखार से सौ-दौ सौ बच्चे मरते हैं, मस्तिष्क ज्वर किसी तराई के इलाके में सैकड़ों को लीलता है या कोरोना की लहर देशभर में कहर बरसाती है तो पूरे देश में विशेषज्ञ स्वास्थ्य के मद में प्रति-व्यक्ति खर्च की चीन से तुलना कर सरकारों की गलती बताते हैं और जनाक्रोश कुछ दिन परवान चढ़ता है।
जब एंबुलेंस के अभाव में एक पत्नी बीमारी से मरे अपने पति को ठेले पर लेकर जाती है या आक्सीजन की कमी से मरे अपने बेटे की लाश पर एक पिता दहाड़मार कर रोता है तो जनता टीवी पर उसे देखकर कुछ समय के लिए सरकार से नाराज होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाता है, क्योंकि हम आदतन सरकारों की क्षमता को इस तराजू पर तौलते ही नहीं।
इसका कारण यह नहीं है कि हम स्वास्थ्य या शिक्षा नहीं चाहते, बल्कि यह हमारी सोच में प्राथमिकता पर नहीं रहता। राज्य को हम आज भी पुलिस के डंडे की ताकत से नापते हैं। उसकी कल्याणकारी भूमिका दंडात्मक-शासकीय भूमिका से बड़ी है, यह बात आज भी हमारे मन-मस्तिष्क पर असर नहीं डाल सकी है।
स्वास्थ्य संबंधी अध्ययनों की मानें तो उन राज्यों में बाल मृत्यु दर कम है, जहां प्रति हजार आबादी डॉक्टरों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। उदाहरण के लिए बिहार और मध्य प्रदेश में कम डॉक्टर हैं, लिहाजा बाल-मृत्यु दर ज्यादा है, जबकि केरल, तमिलनाडु में स्थिति ठीक उलटी है। चूंकि भारत में निम्न जाति के लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव सबसे ज्यादा उन्हेंं प्रभावित करता है।
स्वास्थ्य संबंधी अध्ययनों की मानें तो उन राज्यों में बाल मृत्यु दर कम है, जहां प्रति हजार आबादी डॉक्टरों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। उदाहरण के लिए बिहार और मध्य प्रदेश में कम डॉक्टर हैं, लिहाजा बाल-मृत्यु दर ज्यादा है, जबकि केरल, तमिलनाडु में स्थिति ठीक उलटी है। चूंकि भारत में निम्न जाति के लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव सबसे ज्यादा उन्हें प्रभावित करता है।
इस तथ्य से भी परिचित होना आवश्यक है कि भारत में एक हजार लोगों पर केवल 1.7 नर्सें हैं और 1404 लोगों पर एक डॉक्टर। डब्ल्यूएचओ के पैमाने के अनुसार नर्सों की संख्या दोगुनी होनी चाहिए और डॉक्टरों की डेढ़ गुनी। एक अध्ययन के अनुसार भारत के 69,000 डॉक्टर और 56,000 नर्सें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सेवाएं दे रही हैं। क्या उन्हेंं बेहतर सेवा शर्तों के साथ वापस नहीं बुलाया जा सकता? सवाल यह भी है कि तमाम स्वास्थ्य कर्मी संविदा पर क्यों नियुक्त किए जाते हैं?
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में बताया गया एक एक कटु सत्य देखें- पांच साल की आयु से कम में ही मरने वाले बच्चों का प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग में 55.9 है, अनुसूचित जनजाति ( एसटी) में 57.2, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 50.9, लेकिन अन्य (यानी उच्च जाति वर्ग में) 38.5 प्रतिशत है। आर्थिक रूप से बनाए गए पांच आय वर्गों में देखा जाए तो सबसे निम्न आय वर्ग में यह प्रतिशत 71.7 है, जबकि सबसे ऊपर के आय वर्ग में यह मात्र 22.6 प्रतिशत है।
ऐसे में सवाल कोरोना की तीसरी लहर में केवल सरकार से स्वास्थ्य ढांचे पर खर्च बढ़ाने की मांग की ही नहीं, बल्कि जो सेवाएं हैं उन्हेंं सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार, लापरवाही का शिकार न बनने देने की भी है।
Date:25-05-21
सार्वजनिक अभियान जरूरी
संपादकीय
देश भर में तेजी से फैल चुकी कोविड-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में टीका लगवाने को लेकर हिचकिचाहट और कोविड की रोकथाम के लिए जरूरी व्यवहार की अनुपस्थिति बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। खासतौर पर देश के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में यह दिक्कत ज्यादा गंभीर है।
विभिन्न जिलों के स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी बता रहे हैं कि लोग दुष्प्रभावों की आशंका के चलते टीका लगवाने से बच रहे हैं। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने शुरुआत में टीकों को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं बरती। दूसरी ओर, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी को लेकर ग्रामीण इलाकों में कोई सावधानी नहीं बरती गई। इस बात ने भी महामारी के प्रसार में काफी योगदान किया। चूंकि ये सारी बातें जनवरी में टीकाकरण की शुरुआत के पहले से ज्ञात थीं इसलिए अगर समय रहते टीकों की सुरक्षा और अहमियत को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता तो बेहतर होता।
हालांकि सरकार ने इसे लेकर कुछ पोस्टर जारी किए हैं और टेलीविजन चैनलों पर कुछ संदेश नजर आने लगे हैं लेकिन इसके बजाय गंभीर अभियान की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह चर्चा भी की कि कैसे व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम की मदद से देश ने चेचक (शीतला) और पोलियो का उन्मूलन कर दिया। यह संदर्भ एकदम उचित था क्योंकि दोनों ही अवसरों पर टीकाकरण को लेकर जबरदस्त जागरूकता अभियान चलाये गए और इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ-साथ देश के कुछ सबसे बड़े उपक्रमों के साथ मिलकर चलाया और इसमें हजारों की तादाद में स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। चेचक और पोलियो कार्यक्रमों के बचे हुए पोस्टर इस बात की पुष्टि करते हैं कि कैसे चेचक के लिए शीतला माता जैसी अलंकृत भाषा वाले संदेश का इस्तेमाल पोस्टरों पर किया गया और सिगरेट के पैकेट पर छपी चेतावनी जैसे संदेश दिए गए कि टीकाकरण नहीं करवाने के क्या खतरे हो सकते हैं।
विडंबना यह है कि आज हमारे देश के पास सन 1970 के दशक की तुलना में बहुत ज्यादा मीडिया और संसाधन हैं जिनकी मदद से संदेश को सहजता से प्रसारित किया जा सकता है। उन दिनों तो प्रचार का पूरा दायित्व सरकारी रेडियो चैनलों पर था। इसके अलावा संदेश दीवारों पर लगाए जाते तथा पोस्टर चिपकाए जाते। चेचक के किसी मामले की सूचना स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र को देने पर 100 रुपये का इनाम था। यह तरीका मामलों की पड़ताल में अत्यंत प्रभावी साबित हुआ। आज दूरदर्शन और सोशल मीडिया की पहुंच बहुत व्यापक है और चार दशक पहले की तुलना में आज देश के दूरदराज इलाकों में संदेश पहुंचाना आसान है। देश में विज्ञापन जगत से जुड़ी प्रतिभाओं की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में विश्वसनीय सेलिब्रिटी मसलन विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, पीवी सिंधू या आलिया भट्ट आदि की मदद से स्थानीय भाषाओं में देशव्यापी प्रचार अभियान चलाया जा सकता है। यदि चुनाव के समय राजनीतिक संदेश मोबाइल रिंगटोन से दिए जा सकते हैं तो उनका इस्तेमाल लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने में भी किया जा सकता है जैसा कि शुरुआती दिनों में कुछ राज्य सरकारों ने किया भी। टीकाकरण के प्रचार के लिए भी यह तरीका अपनाया जा सकता है।
उस दौर की तरह अब भी पंचायतों और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों तथा दूरदराज इलाकों में स्थापित निजी और सार्वजनिक उपक्रमों की मदद से मजबूती से काम किया जा सकता है। ऐसे शिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल किया जाना चाहिए यह अधिक मददगार साबित होगा। सरकार अगर विदेशों में अपना नजरिया प्रस्तुत करने के लिए टेलीविजन चैनल शुरू करने के बजाय तत्काल संदेश प्रसारित करने के काम में लगे तो उसे अधिक लाभ होगा। देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को सशक्त टीकाकरण से अधिक लाभ होगा, बजाय कि टेलीविजन पर होने वाली बहसों के।