25-02-2021 (Important News Clippings)

Afeias
25 Feb 2021
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Date:25-02-21

Wounded vanity

The state harms its moral authority by misusing sedition to incriminate dissidents

TOI Editorial

The Delhi session’s court order granting bail to climate activist Disha Ravi ends the trauma of jail for the 22-year-old. The ten days she endured in custody on the basis of “scanty and sketchy evidence” raise questions of Delhi police. It struggled to present any evidence in court that could link Disha to the Republic Day violence or make a cogent case for saying that Disha’s actions were tantamount to inciting violence. Further, additional sessions judge Dharmender Rana’s 18-page order peppered with insightful observations also offers good reasons to junk sedition laws.

With police and prosecution harbouring no compunction presenting dissent as crime, the safeguards against sedition are failing. Judge Rana writes: “Perusal of the said ‘toolkit’ reveals that any call for any kind of violence is conspicuously absent. In my considered opinion, citizens are conscience keepers of government in any democratic nation. They cannot be put behind bars simply because they choose to disagree with state policies. The offence of sedition cannot be invoked to minister to the wounded vanity of governments.” By invoking sedition indiscriminately, including against idealistic young activists, government harms its own moral authority.

On Disha collaborating with Greta Thunberg and Canadian pro-Khalistani activist Mo Dhaliwal, the judge noted that India’s 5,000 year civilisation was never averse to ideas from varied quarters. “In my considered opinion, the freedom of speech and expression includes the right to seek a global audience. There are no geographical barriers on communication,” said Rana, quoting the Rig Veda verse: “Let noble thoughts come to me from all directions.” Indeed, youngsters like Disha taking up activism and living this Rig Vedic ideal isn’t surprising. Cataclysmic climate change knows no national borders and will impact young people the most.

Judge Rana’s concern over further restricting Disha’s liberty “on the basis of propitious anticipations” speaks to recent cases of prolonged incarceration on tenuous grounds. Supreme Court’s observation in the bail hearing of DHFL promoters Kapil and Dheeraj Wadhwan – that agencies are satisfied with keeping people behind bars “for some days” instead of fast trial and conviction – also points to warped priorities. A reputed US digital forensics firm’s report of incriminating documents allegedly planted through malware to implicate accused persons in the Elgar Parishad case calls for speedy trial, or alternatively bail. As Justice Chandrachud observed while granting Arnab Goswami interim bail in Mumbai police’s abetment to suicide probe: “Liberty survives by the vigilance of her citizens, on the cacophony of the media and in the dusty corridors of courts alive to the rule of (and not by) law.”


Date:25-02-21

Make That Withdrawal

S P Kothari, [ Professor of accounting and finance, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Sloan School of Management, US ]

It’s been five decades since India nationalised banks. Putting the genie back in the bottle is difficult. But it is imperative that GoI follows up on its Budget 2021 announcement and progresses toward bank privatisation.

A financial sector comprising privately owned, domestic and foreign banks is the norm in developed economies. The notable exceptions are State-controlled economies like China, where the four largest banks are State-owned. India’s financial sector is teeming with State-owned banks and insurance companies. Of the country’s $2.52 trillion of bank assets, public sector banks (PSBs) control about $1.52 trillion, or 60%. PSBs typically have more than 75% government ownership.

Banks are critical to economic progress. As intermediaries, they facilitate capital allocation, capital formation, personal finance and commerce. Competition among banks ensures discipline in banks’ lending activities. Unbiased assessment by competitive, private banks of the creditworthiness of borrowers guides their lending decisions and the interest rate they demand on the loans. This makes the allocation of scarce capital efficient.

State ownership tends to erode this discipline. Compounding this deficiency, PSBs are often nudged by government to make economically unviable loans. While the implicit subsidy may be well-intentioned, the banks recoup expected loan losses through a higher average interest rate on the loan portfolio. This increases the hurdle rate of return for borrowers, thus adversely impacting the macroeconomy.

Privatising PSBs cannot — and should not — be accomplished overnight through fiat. Fortunately, the stars appear to be aligned in favour of privatising at least two PSBs within a year. So how should India go about it?

Three key metrics of successful privatisation are competitive industry, good governance and sufficient capital to ensure solvency of, and public confidence in, a privatised bank. As one PSB gets privatised, the industry itself becomes more competitive because all PSBs currently have a common majority owner, GoI. RBI has the authority to regulate and monitor the amount of equity capital in banks. Privatisation does not dilute this authority. It is also unlikely that privatisation will be an impediment to procuring adequate capital for the new banking entity.

Consensus on what defined ‘good governance’ may be difficult. But it is predicated on the privatised entity’s ownership structure, and the quality and independence of its management and board of directors.

Diffused ownership characterises most large US and British banks. For example, the three largest shareholders of JPMorgan Chase are the Vanguard Group

(7.5%), State Street (4.4%) and BlackRock

(4.1%). Their stakes are spread across several mutual funds (MFs) and exchangetraded funds (ETFs), none of them being an activist shareholder. (Bank of America may be an exception, with Berkshire Hathaway’s ownership of 11.7%.) Absence of a controlling stake of an owner family reduces the likelihood of the latter deriving private benefits at the expense of minority shareholders. Of course, the agency problem of self-interested management remains. This requires competent board oversight to rein in the problem.

Operationally, GoI could announce a schedule for selling its shares in a PSB. Individual investors, MFs, pension funds, insurance companies on behalf of their investment portfolios, and even foreign institutional investors may buy these shares as the PSB becomes privately owned. This would be a low-cost, transparent and yet economically efficient avenue. Sale of shares at prevailing market prices shields GoI from the criticism of underpricing, favouritism or crony capitalism.

New shareholders would be responsible for choosing a board and professional management to run the bank. In addition to current managers of PSBs, India has many experienced, talented bankers inside and outside of India. They could easily serve as managers and directors of privatised banks. Professional management would be relatively independent. Moreover, their own career concerns as well as compensation tied to performance would help align their interests with the shareholders’.

One concern in selling PSB shares in the market is that an industrial house may accumulate shares to wield a controlling interest. Historically, an industrial house’s ownership of a bank has led to conflicts of interest. To paraphrase Oscar Wilde, owners can resist everything except temptation. So, it’s best to nip this conflict of interest in the bud by disallowing industrial houses to gain controlling interest in a bank.

Privatising the financial sector will strengthen India’s economy. It can be achieved easily, transparently and quickly by selling PSB shares in the market without micromanaging who the buyers may be. Privatisation will create enormous opportunities to strengthen India’s corporate governance as professional management teams assume bank leadership. Its benefits would increase according to the urgency with which privatisation is pursued.


Date:25-02-21

Thank You

Judge Dharmender Rana’s verdict granting bail to Disha Ravi underscores what judiciary can — and should — do today.

Editorial

While granting bail to 22-year-old Bengaluru activist Disha Ravi, Judge Dharmender Rana asked questions and drew distinctions that are vital to a constitutional democracy. In the process, the Delhi trial court judge underscored the judiciary’s special responsibility, including and especially in cases involving the protection of the citizen’s freedom of expression against arbitrary state action. “The nub of the issue”, said Judge Rana, “is whether applicant/accused Disha was merely involved in peaceful protest and dissent against the farm acts or she was actually involved in seditious activities under the guise of protesting against the said legislation”. The evidence on offer against the activist arrested by Delhi Police in connection with a Toolkit on the farmers’ protest that was tweeted by Swedish campaigner Greta Thunberg, he said, did not amount to sedition under Section 124A — exciting or the attempt to excite disaffection towards a government established by law. Nor the offence defined by Section 153A — promoting enmity between different groups on grounds of religion, race etc. Judge Rana remained unmoved and unpersuaded by the prosecution’s attempt to substitute the missing evidence of direct incitement or link to violence — which the apex court has held to be necessary to the sedition charge — by an allegation of “larger conspiracy”. Because: “… what is difficult to prove for the prosecution in the affirmative is virtually impossible for the defence to prove in the negative”.

In times when the state disquietingly, and frequently, seeks to criminalise dissent by slapping Section 124A and/or Section 153A against the dissenter, and when the spectre of a “conspiracy” — as sinister as it is unsubstantiated and unsubstantiatable — is all too often invoked to tar and taint protests against the government, the Delhi trial court ruling is necessary reading for all courts. It raises the bar, or rather, restates the bar, for the state to move against the citizen’s freedom to disagree. Judge Rana quotes previous judgements of the Supreme Court and the High Courts. The SC in Kedar Nath v State of Bihar 1962, and the Punjab and Haryana High Court in Balbir Singh Saina v State of Haryana 1989, laid down the centrality of violence in sedition. The Mumbai High Court in the matter of Arun G Gowli v State of Maharashtra 1998, observed that conspiracy cannot be proved merely on the basis of inferences that are not backed by evidence. Judge Rana quotes the higher courts to make the basic point that is in danger of being lost sight of by the higher courts: That the right to dissent is firmly enshrined under Article 19 of the Constitution. He goes further, saying that “the freedom of speech and expression includes the right to seek a global audience”.

In a ruling that is as reasoned as it is compassionate, as grounded in first principles of justice as it is in the higher judiciary’s own illustrious legacy, Judge Rana sets a benchmark. The next time a government wants to come down on the dissenting or protesting citizen, the next time it weaponises a harsh section of the IPC, and gets the police to do its bidding, State vs Disha A Ravi should be a compass. One hopes it will be.


Date:25-02-21

The structural fragility of Union Territories

Union Territories having legislatures with ultimate control vested in the central administrator are not workable

P.D.T. Achary, [ Former Secretary General, Lok Sabha ]

The sudden and inexplicable resignations of Congress MLAs from the Puducherry Assembly have turned out to be an ingenious move to topple the Congress government led by V. Narayanasamy. This was done in 2019 with devastating effect in Karnataka. In both cases, the governments lost majority and went out of office. Resigning from the membership of the House is every member’s right. But according to Article 190 of the Constitution, the resignation should be voluntary or genuine. If the Speaker has information to the contrary, he or she is not obliged to accept the resignation.

An innovative method

But there is by now a familiar pattern to the resignations of Members of the Legislative Assembly. Such resignations invariably lead to the fall of the government and resignations take place only from the ruling parties in the States which are opposed to the ruling party at the Centre. These parties are, in fact, in a precarious condition because in most cases, the resignations are quite unanticipated and reduce the party’s majority in the House abruptly. Even the most seasoned Chief Ministers who have weathered many storms look flummoxed in the face of this blow. Resignations are done with such precision that the exact number of MLAs required to reduce the majority resign, not more. This mode of toppling a government has an odd attractiveness about it because of its sheer novelty. The beauty of this scheme is that no MLA has to defect and face disqualification and get a bad name. It is a wonderful way to end defection and save the honour of the legislators.

The Puducherry development has tremendous political significance. But the purpose of this article is to unravel the structural fragility of Union Territories (UTs) as units of the Indian federation which perhaps makes it easier for powerful operators in the political system to destabilise them.

Composition of the legislature

The first question that arises in the context of these UTs is why the Constitution-makers/ Parliament thought it fit to provide a legislature and Council of Ministers to some of the UTs. The ostensible reason is to fulfil the democratic aspirations of the people of these territories. In other words, there was a realisation that the administration of these territories directly by the President through the administrators under Article 239 does not meet the democratic aspirations of the people. Therefore, the creation of a legislature and a Council of Ministers is logical and in consonance with the policy of the state to promote democracy.

But a closer look at the relevant provisions in the Constitution reveals that this professed aim has often been sought to be defeated by the Union. Article 239A was originally brought in, in 1962, to enable Parliament to create legislatures for the UTs. Look at the composition of the legislature as provided in the Constitution. It is a body that is elected, or partly elected and partly nominated. There can be a Council of Ministers without a legislature, or there can be a legislature as well as a Council of Ministers. A legislature without a Council of Ministers or a Council of Ministers without a legislature is a conceptual absurdity. In our constitutional scheme, a legislature is the law-making body and a legislative proposal is initiated by the government, which is responsible to the legislature. Neither can the legislature exist without a Council of Ministers nor can the Council of Ministers exist without a legislature. Similarly, a legislature that is partly elected and partly nominated is another absurdity. In fact, a simple amendment in the Government of Union Territories Act, 1963 can create a legislature with more than 50% nominated members. How can a predominantly nominated House promote representative democracy?

Issue of nomination

The issue of nomination of members to the Puducherry Assembly had raised a huge controversy. The Government of Union Territories Act provides for a 33-member House for Puducherry of whom three are to be nominated by the Central government. So, when the Union government nominated three BJP members to the Assembly without consulting the government, it was challenged in the court. Finally, the Supreme Court (K. Lakshminarayanan v. Union of India, 2019) held that the Union government is not required to consult the State government for nominating members to the Assembly and the nominated members have the same right to vote as the elected members.

Nomination as such is not new to the Indian legislature. There is provision for nomination of members to the Rajya Sabha [Article 80 (i)(a)]. But clause (3) of the Article specifies the fields from which they will be nominated. The purpose of this nomination is to enable the House to draw on the expertise of those eminent members who are nominated and thus enrich the debate in the House. But in the case of nomination to the Puducherry Assembly, no such qualification is laid down either in Article 239A or the Government of Union Territories Act. This leaves the field open for the Union government to nominate anyone irrespective of whether he or she is suitable. The Supreme Court took too technical a view on the matter of nomination and did not go into the need to specify the fields from which those persons could be nominated and also lay down a fair procedure to be followed for nomination of members. As things stand, the law invites arbitrariness in dealing with the nomination of members to the UT legislature. If a different party runs the government in the UT, this provision will be used by the Union government with a vengeance, which is what happened in Puducherry.

Administrator’s power

As a matter of fact, the UTs were never given a fully democratic set-up with necessary autonomy. The power vested in the administrator, who is known as the Lieutenant Governor in the UTs having a legislature, bear this out. The administrator has the right to disagree with the decisions of the Council of Ministers and then refer them to the President for a final decision. The President decides on the advice of the Union government. So, in effect, it is the Union government which finally determines the disputed issue. The administrator can, in fact, disagree with all crucial decisions taken by the State government when the territory is ruled by a different political party. Section 44 of the Government of Union Territories Act and Article 239 AA(4) (proviso) of the Constitution vests the power in the administrator to express his or her disagreement and refer the matter to the President and then take all actions he or she deems fit in the matter in total disregard of the elected government. Although in NCT of Delhi v. Union of India (2019), the Constitution Bench of the Supreme Court had said that the administrator should not misuse this power to frustrate the functioning of the elected government in the territory and use it after all methods have failed to reconcile the differences between him/her and the Council of Ministers, experience tells us a different story. In Puducherry, the conflicts between the Lt. Governor and the Chief Minister were perennial. A frustrated Chief Minister at last had to knock on the door of Rashtrapati Bhavan seeking the removal of the Lt. Governor.

Similarly, in the National Capital Territory of Delhi, one often hears of complaints against the Lt. Governor from the ministers about the non-cooperative federalism being practised by him. As a matter of fact, such conflicts between the administrator, who is the nominee of the President, and the elected government is inherent in the constitutional arrangement created for the UTs. No Union government really likes the idea of a free and autonomous government in the UTs and therefore tries to control it through the administrator. The weaponisation of the constitutional provision is done in full measure when the UT is ruled by a different political party.

Experience shows that the UTs having legislatures with ultimate control vested in the central administrator are not workable. The redemption for the harried governments of these territories lies in the removal of the legal and constitutional provisions which enable the administrator to breathe down the neck of the elected government.

So far as the conspiratorial resignation by legislators to bring down their own government is concerned, the political class will have to rack its brains on how to get the better of the predatory instincts of political parties through constitutional or other means.


Date:25-02-21

क्षेत्रवाद की राजनीति

संपादकीय

तिरुअनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर-दक्षिण की राजनीति से संबंधित राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जिस तरह उनके बचाव में उतरना पड़ा, उससे यही साबित होता है कि वह एक बार फिर ऐसा कुछ कह गए, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। राहुल गांधी ने खुद के 15 साल तक उत्तर भारत से सांसद रहने का जिक्र करते हुए जिस तरह यह कहा कि केरल आकर उन्हें लगा कि यहां के लोग सतही राजनीति करने के बजाय मुद्दों की राजनीति करते हैं, उससे तो केवल यही ध्वनित हुआ कि उनके हिसाब से उत्तर भारत वालों की राजनीतिक समझ वैसी नहीं, जैसी दक्षिण भारत के लोगों की है। यह समझ आता है कि राहुल गांधी संसद में केरल का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस नाते उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह यहां के लोगों की तारीफ करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि देश के दूसरे हिस्से के लोगों को नीचा दिखाएं। जाने-अनजाने उन्होंने ऐसा ही किया। यह उनके साथ-साथ कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, इसका प्रमाण पार्टी नेताओं का उनके बचाव में उतरने के साथ उन्हें नसीहत देना भी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने राहुल गांधी का बचाव तो किया, लेकिन लगे हाथ यह भी कहा कि उन्होंने अपना नजरिया किस संदर्भ में रखा, यह उन्हें ही स्पष्ट करना चाहिए, ताकि किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश न रहे। एक अन्य वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी यही कहा कि यह तो राहुल गांधी ही स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात किस सिलसिले में कही। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि मतदाता कहीं का भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। साफ है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी यह आभास है कि राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा लांघकर बेवजह उत्तर बनाम दक्षिण का सवाल भी खड़ा कर दिया। यह ठीक नहीं कि कांग्रेस सरीखा राष्ट्रीय दल क्षेत्रीयता को हवा देने वाले क्षेत्रीय दलों के नक्शेकदम पर चले। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। राहुल गांधी को सोच-समझकर बोलने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अभी हाल में जब वह असम गए थे तो यह बेतुकी बात बोल गए थे कि यहां के चाय मजदूरों को तो मामूली मजदूरी मिलती है, लेकिन गुजरात के व्यापारियों को पूरा चाय बागान ही मिल जाता है। इसी तरह तमिलनाडु दौरे पर उनके ऐसे बिगड़े बोल सुनने को मिले थे कि यहां के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने और उनकी भाषा एवं संस्कृति को दबाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस क्षेत्रवाद की ऐसी ओछी राजनीति करके अपना और नुकसान ही करेगी।


Date:25-02-21

सब कुछ नहीं कर सकती सरकार

प्रेमपाल शर्मा, ( लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे हैं )

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबुओं यानी नौकरशाहों को अपने काम के रंग-ढंग बदलने होंगे। वे हर क्षेत्र में विशेषज्ञता का दावा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का सवाल था कि आखिर यह क्यों जरूरी है कि नौकरशाह कारखाना भी चलाए और एयर लाइंस कंपनियां? नि:संदेह न तो सरकार में सब कुछ ठीक होता है और न ही निजी क्षेत्र में सब कुछ खराब। हमें खुले मन से देश के हित में तंत्र को बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की फिजा ऐसी बना दी गई है कि सरकार के किसी भी निर्णय के विरोध में झंडे निकल आते हैं। अफसोस की बात यह है कि विरोध उन लोगों की तरफ से भी होता है, जो 1991 के आर्थिक सुधारों की जयगाथा बढ़-चढ़कर बताते रहे हैं। 2016 में सुधारों के 25 वर्ष पूरे होने पर उसकी प्रशंसा में दर्जनों किताबें लिखी गई थीं, विशेषकर संचार, मोबाइल, हवाई जहाज और बैंकिंग आदि क्षेत्र में हुए परिवर्तन को लेकर।

साल 2014 में मोदी सरकार ने भी वायदा तो ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ का किया था, लेकिन यह नारा दीवार पर ही टंगा रह गया। अब उन्होंने निजी क्षेत्र का सहयोग लेने की बात कही है। यदि देश का प्रधानमंत्री नौकरशाही की लालफीताशाही, अड़ंगेबाजी, यथास्थितिवादी, फिजूलखर्ची की ओर इशारा करता है तो क्या इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? यहां प्रश्न बस इतना सा है कि क्या हमारे पूरे तंत्र और नौकरशाही को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और सक्षम बनाने की जरूरत नहीं है? यदि है तो कुछ प्रयोग तो करने ही होंगे। दो वर्ष पहले भी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, जिसकी प्रतिष्ठा स्वाधीन भारत में असंदिग्ध है, की निगरानी में विधिवत नियमों के अनुसार नौ संयुक्त सचिव के पदों पर लेटरल एंट्री से भर्तियां हुई थीं।

कृषि, ऊर्जा, वित्त, संचार आदि क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ चुने गए, उनकी क्षमता पर आज तक किसी वैचारिक पूर्वाग्र्रह आधारित या दूसरे अन्य किस्म के आरोप नहीं लगे। वैसे भी यदि केंद्र सरकार के 500 से अधिक पदों में से कुछ तकनीकी पद विशेषज्ञों को दे भी दिए गए तो कौन सा आसमान टूट गया और क्या यह पहली बार हुआ है? यह तो चार दशकों से हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोटेक सिंह आहलूवालिया और नंदन नीलकेणी से लेकर दर्जनों ऐसे नाम हैं जो सरकार में लेटरल एंट्री के रास्ते से ही शामिल हुए और उनकी विशेषज्ञता का पूरे देश को लाभ मिला। नौकरशाही में तुरंत कुछ बड़े सुधारों के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग जैसे मंचों से कई अलग-अलग रंगों की सरकारों ने निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और विशेषज्ञों को सरकार में शामिल करने की बात बार-बार कही है। फर्क इतना है कि जो काम पहले चुपचाप पिछले दरवाजे से होता था, मौजूदा सरकार ने उसे सार्वजनिक और पारदर्शी बनाया है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में निजी क्षेत्र की उद्यमिता और नवोन्मेष का कम योगदान नहीं है। संचार क्रांति के क्षेत्र में फेसबुक, ट्विटर, वॉट्सएप से लेकर अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कंपनियां सरकारी सीमाओं के बाहर ही खड़ी हुईं। इन कंपनियों ने अपनी सफलता भी सिद्ध की है। भारत के संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि भ्रष्टाचार को कम करने में जितना योगदान संचार क्रांति ने दिया है, उतना न संविधान ने और न ही समाजवादी नारों ने। जिन राज्यों ने खुले मन से निजी क्षेत्र की क्षमता और ऊर्जा का स्वागत किया, वे सामाजिक और र्आिथक मोर्चे पर उतना ही अच्छा कर रहे हैं, जबकि कुछ राज्य अभी भी सरकारी नौकरियों के भरोसे जनता को लगातार मूर्ख बनाए हुए हैं। हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उद्योग आदि लगाने के बजाय जिस अंदाज से सरकारी नौकरियों में लाखों की भर्ती की घोषणाएं की जा रही थीं, वे जनता के पैसे पर सरकारी लूट का नमूना ही ज्यादा थीं।

लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की बात बार-बार की जाती है, लेकिन आज के दौर में यह काम केवल सरकार नहीं कर सकती। दुनिया भर में पिछले 200 वर्षों में कई व्यवस्थाओं के तहत प्रयोग हुए हैं, लेकिन 21वीं सदी तक पहुंचते-पहुंचते यह साबित हो चुका है कि अकेली सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। सरकार का नियामक तंत्र ईमानदार, पारदर्शी और सक्षम हो तो निजीकरण भी कल्याणकारी हो सकता है। यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देश इसका प्रमाण हैं। भारत सरीखे देश इन प्रमाणों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए प्राइवेट, लेटरल शब्द सुनते ही बिदकने के बजाय गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विशेषकर तब जब एक तरफ आप हर सरकारी महकमे को गाली देते हों और दूसरी तरफ उसे सुधार की तरफ लाने का नाम लेते ही हाय-हाय में शामिल हो जाते हों।

पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नौकरशाही की कमियों पर बहुत तीखे शब्दों में प्रहार किया था। सुप्रीम कोर्ट भी आए दिन नौकरशाही की नकारात्मक प्रवृत्तियों पर प्रहार करता रहता है। देश का कल्याण तभी संभव है जब मंत्रियों और नौकरशाहों, दोनों की कार्यशैली में सुधार हो। ये दोनों मिलकर ही निजी क्षेत्र के लालच और शोषण पर लगाम लगा सकते हैं। खुली छूट उनको भी नहीं दी जानी चाहिए।

सरकार में पिछले दिनों सेवानिवृत्त नौकरशाहों को फिर से शामिल करने की होड़ लगी हुई है। जब देश में नौजवान पीढ़ी रोजगार का इंतजार कर रही हो तो सरकार को इसे भी तुरंत रोकने की जरूरत है। इन कदमों से नौकरशाही की सुस्ती भी टूटेगी तथा निजी क्षेत्र और सरकार, दोनों को परस्पर सीखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन सरकार को बहुत सजग रहने की जरूरत है, ताकि किसी विचारधारा और क्षेत्र के आधार पर कोई अयोग्य व्यक्ति सरकार में न घुस आए।


Date:25-02-21

अहम मसलों पर सहमति बनाने का समय

विवेक काटजू, ( लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं )

दिशा रवि को जमानत मिल गई, लेकिन उनका मामला चर्चा से बाहर नहीं हुआ है। देश के साथ विदेश में भी उस पर खूब चर्चा हो रही है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का पेच भी फंसा है। इस पर बहुत शांत चित्त से विचार करना होगा ताकि संवैधानिक मूल्यों के साथ सही संतुलन बना रहे। तभी हम राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर पाएंगे। यदि राजनीतिक वर्ग और सिविल सोसायटी यानी नागरिक समाज इस पर राजनीति करेंगे तो देश के तात्कालिक एवं दीर्घकालिक, दोनों हितों पर आघात होगा। भारतीय संविधान ने विविध कानूनों और सरकारी फैसलों के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके जरिये प्रदर्शनकारी मुख्यधारा या इंटरनेट मीडिया के माध्यम से विधिसम्मत विचारों का प्रसार कर सकते हैं। यह किसी व्यक्ति या समूह पर निर्भर है कि वह अपने अभियान से जोड़ने के लिए किन व्यक्तियों या समूहों से संपर्क करते हैं। इसमें बस इतनी सी शर्त है कि जिस संगठन का समर्थन लिया जाए, उस पर किसी किस्म का प्रतिबंध न लगा हो और न ही वह हिंसा को बढ़ावा देता हो। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले अमूमन यह ख्याल रखते हैं कि वे प्रतिबंधित या हिंसक समूहों का समर्थन न लें। इस मामले में उन्हें हरसंभव सतर्कता बरतनी चाहिए।

दिशा रवि मामले से एक सवाल यह भी उभरा है कि यदि प्रदर्शनकारी विदेशी व्यक्तियों या समूहों का समर्थन लेना चाहें तो उस पर क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? इस मसले को भी बहुत सावधानी से देखना होगा। समकालीन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य ऐसा है, जिसमें सभी प्रकार के गैर-सरकारी संगठनों यानी एनजीओ से मिलकर बना वैश्विक नागरिक समुदाय सक्रिय है। इनमें से तमाम संगठन स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। उनका अपना एक खास एजेंडा भी होता है। इस एजेंडे के तहत वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिस्थितिकीय और मानवाधिकार जैसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय सोच को प्रभावित करना चाहते हैं। कई मामलों में ये स्वतंत्र होने का महज आभास ही कराते हैं, परंतु उनकी कमान परोक्ष रूप से किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या किसी देश विशेष की खुफिया एजेंसियों के जरिये सरकारों के हाथ में होती है, जो उनके माध्यमों से अपने हितों की पूर्ति करती हैं। ऐसे एनजीओ की स्थापना और उन्हें प्रोत्साहन के पीछे अक्सर गूढ़ राज छिपे होते हैं।

इन एनजीओ के तमाम सदस्यों तक को उनके वास्तविक उद्देश्यों की जानकारी नहीं होती। वे उन एनजीओ के प्रवर्तकों से भी पूरी तरह परिचित नहीं होते। उद्योग जगत में प्रतिस्पर्धी के हितों को क्षति पहुंचाने के लिए भी अक्सर ऐसे कुटिल खेल खेले जाते हैं। भारत में भी औद्योगिक परियोजनाओं के खिलाफ पर्यावरण संस्थाओं के विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। कुछ मामलों में प्रदर्शनकारियों की वास्तविक चिंताएं झलकीं तो तमाम अभियान ऐसे रहे, जिन्हें भारत से बाहर ऐसे तत्वों का समर्थन हासिल था, जिनकी मंशा देश में विकास गतिविधियों को पटरी से उतारने की थी।

जब कोई देश पर्दे के पीछे से किसी एनजीओ को आगे बढ़ाए तो उसकी आड़ में उसका मकसद प्रतिद्वंद्वी देश को क्षति पहुंचाना होता है। पाकिस्तान लंबे अर्से से यही करता रहा है। वह प्रत्यक्ष-परोक्ष, दोनों तरह से हमारे संवेदनशील मामलों में दखल देने की फिराक में रहता है। इसके लिए अक्सर वह ऐसे एनजीओ की आड़ लेता है, जिनके बारे में यह मालूम ही नहीं होता कि उनकी डोर पाकिस्तान के हाथ में है।

भारत सहित दुनिया का कोई भी देश खुद को अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज से काटकर नहीं रख सकता। ऐसे में भारत सरकार अपने नागरिक समाज को यह हिदायत नहीं दे सकती कि उसका विदेशी एनजीओ से कोई संपर्क नहीं रहेगा। जहां इंटरनेट आधारित मीडिया माध्यमों के आने से ऐसे किसी संपर्क पर नजर रखना मुश्किल हो गया है, वहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। लाखों भारतीय दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं। ऐसे में सैद्धांतिक रूप से भारतीय नागरिक समाज की गतिविधियों में गतिरोध पैदा करना और उसे नियंत्रित करना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी किसी भी कवायद से भारत के मूलभूत राष्ट्रीय हितों को नुकसान न पहुंचे। सभी दलों और भारतीय नागरिक समाज द्वारा राष्ट्रीय आम सहमति बनानी होगी। देश में चौड़ी होती वैचारिक खाई और कड़वी होती राजनीति के दौर में यह आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है।

इस समय सभी दलों को संविधानप्रदत्त शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार का एक सुर में समर्थन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया की एक थाती के रूप में गतिशील और सक्रिय नागरिक समाज के विकास के लिए प्रतिबद्धता जतानी चाहिए। वैश्विक नागरिक समाज से कड़ी जोड़ने के नागरिक समाज के अधिकार पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। एक्टिविस्ट भी इसे लेकर सतर्क रहें कि कहीं एनजीओ अपने एजेंडे के लिए राष्ट्रहित के विरुद्ध उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई विरोध-प्रदर्शन भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने वाला हो। किसानों का विरोध-प्रदर्शन ऐसा ही एक मसला है। भारत की कृषि नीतियां उसका अपना मसला है और यहां तक कि विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था वाले दौर में भी यह तथ्य बदल नहीं जाता।

यह महत्वपूर्ण है कि सरकार नागरिक समाज को उन कुछ विदेशी एनजीओ की वास्तविकता से परिचित कराए, जो अतीत में भारत विरोधी गतिविधियां करते रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नए कानून बनाए जा सकते हैं। आखिर भारतीय राजनीतिक बिरादरी और देश के नागरिक समाज का साझा लक्ष्य भारतीयों का कल्याण करना ही है, भले ही इसके लिए उनकी राहें अलग क्यों न हों।

मेरा मानना है कि विभिन्न रूप-स्वरूप वाली राजनीति के बावजूद भारतीय राजनीतिक वर्ग राष्ट्रभक्त है। यही बात नागरिक समाज पर भी लागू होती है। जब भारत सुरक्षा से लेकर आर्थिक जैसे कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है तब संवाद और लचीलेपन का कोई विकल्प नहीं। राष्ट्र के समक्ष अहम मुद्दों पर अड़ियल रुख से केवल जनता का ही अहित होगा। इसका केवल पाकिस्तान और चीन जैसे शत्रु देशों को ही फायदा होगा। यह समय भारत के राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा खाइयों को पाटने और सहमति बनाने का है।


Date:25-02-21

निजीकरण की बातों का अतीत और वर्तमान

देवाशिष बसु

सात वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक विकास पुरुष के रूप में दोबारा उभरे हैं। उनकी मूल छवि इसी रूप में प्रस्तुत की गई थी। संसद में दो भाषणों में उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो उन लोगों की आंखों में आंसू ला देंगे जो पूंजीवाद और निजीकरण के जादू के अत्यधिक हिमायती हैं। पहले उन्होंने कहा, ‘निजी क्षेत्र को गाली देने की संस्कृति अब स्वीकार्य नहीं है।’ उन्होंने दूसरी बात कही, ‘सब कुछ बाबू ही करेंगे… यह कौन सी बड़ी ताकत बनाकर रख दी हमने? बाबुओं के हाथ में देश देकर के हम क्या करने वाले हैं?’ इस पर वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने ट्वीट किया, ‘एक भारतीय प्रधानमंत्री को देश में निजी क्षेत्र के लिए इतनी स्पष्टवादी बात करते देखना सुखद है।’ इन बातों को लेकर उत्साहवद्र्धक प्रतिक्रियाओं के बारे में मेरा यही कहना है कि हम लोग या तो आसानी से बातें भूल जाते हैं या फिर हम जानबूझकर सच से आंखे मूंद लेते हैं।

हम क्या भूल रहे हैं?

मोदी करीब सात वर्ष पहले सत्ता में आए थे। इसके पीछे अत्यंत ऊर्जावान और कल्पनाशील प्रचार अभियान था जिसने बेहतरीन नारों, वादों और आरोपों के मिश्रण का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए लोगों के गुस्से का लाभ उठाया। बेरोजगार युवाओं से लेकर हताश कारोबारियों तक सब इसमें शामिल थे। चुनाव के पहले उनके दो वादों ने खूब सुर्खियां बटोरीं। पहला, ‘सरकार की कारोबार में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए’ और दूसरा ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।’ अब हमें वही बातें थोड़ी अलग भाषा में सुनने को मिल रही हैं। बीते सात सालों के दौरान हमारा सामना शर्मिंदा करने वाले मीम, चुटीली बातों, जुमलों और चतुराईपूर्ण शब्दावली के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं से हुआ। अफसरशाही से हमारा पाला कुछ ज्यादा ही पड़ा और हमें नोटबंदी भी झेलनी पड़ी।

इस अवधि में न तो बहुत अधिक निजीकरण हुआ और ना ही निजी क्षेत्र के लिए बहुत अधिक घोषणाएं की गईं। इसके विपरीत मोदी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की योजनाओं के नाम बदलना, उनका विस्तार करना और कई नई योजनाएं शुरू करना प्रारंभ कर दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से सीख लेते हुए उसने मुद्रा ऋण मेला शुरू किया। विचारक और लेखक अरुण शौरी ने इस सरकार के बारे में उचित ही कहा था कि यह सरकार ‘संप्रग में गाय का इजाफा’ है कुछ और नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई सार्थक विनिवेश नहीं हुआ। केवल अदला-बदली हुई। मसलन ओएनजीसी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हिस्सेदारी खरीदी और पॉवर फाइनैंस कॉर्पोरेशन ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में खरीद की। लाभांश के रूप में सरकारी कंपनियों से अरबों रुपये निकाले गए। उनमें से कुछ के पास तो वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। स्वामित्व, भ्रष्टाचार और सरकारी बैंकों में जवाबदेही को लेकर हालात पहले जैसे ही हैं। जबकि इन्हें चालू रखने के लिए इनमें सैकड़ों अरब की राशि डाली गई।

निजी क्षेत्र

आज संपत्ति निर्माताओं की सराहना की बात कैसे आई। याद रहे राहुल बजाज को कहना पड़ा था, ‘हमने 27 मई, 2014 को एक शहंशाह चुना था लेकिन अब सरकार चमक गंवा रही है।’ मोदी ने जो चुनिंदा नारे दिए थे उनमें से एक था, ‘आतंक नहीं पर्यटन’। परंतु विश्व आर्थिक मंच के एक अध्ययन में सांस्कृतिक संसाधन और कारोबारी यात्राओं के मामले में 140 देशों में आठवें स्थान पर रहने के बावजूद भारत पर्यटन सेवा अधोसंरचना के मामले में 109वें स्थान पर रहा। कुछ दिन पहले वित्तीय विशेषज्ञ और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के कट्टर समर्थक वल्लभ भंसाली ने कहा कि सन 2021 का बजट 1991 के सुधारों से बेहतर है। जबकि कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि यदि कुछ कर प्रावधान सरकार के खिलाफ जाते हैं तो वह कानून बदल देती है। उन्होंने कहा कि नागरिक हमेशा घाटे में रहते हैं। सब्सिडी आदि का पूरा भुगतान नहीं होता है इसलिए भरोसे की कमी रहती है। उन्होंने कहा कि हम कारोबारी सुगमता से आगे निकल चुके हैं और सरकार को कहना होगा कि कृपया कारोबार करें। कहने का अर्थ यह है कि बीते सात वर्ष में निजी क्षेत्र की यह स्थिति रही है।

सन 2015 में जब मोदी ने मीडिया को पहला साक्षात्कार दिया था तब हिंदुस्तान टाइम्स के संजय नारायण ने उनसे पूछा, ‘कारोबारी समुदाय नाखुश है क्योंकि कारोबारी सुगमता के क्षेत्र में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है और कर नोटिस भी उन्हें परेशान कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार बदलाव लाने में कामयाब रही है?’ मोदी ने चतुराईपूर्वक बात घुमा दी। उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है…उद्योग जगत को आगे आकर उस प्रक्रिया का लाभ लेना चाहिए जो हमने स्थापित की है…लालफीताशाही न होने का अर्थ नहीं है कि वह मुकेश अंबानी के लिए तो न हो लेकिन आम आदमी के लिए हो। यह सही नहीं होगा।’ हकीकत में आज छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए लालफीताशाही और कर आतंक कहीं अधिक है।

सवाल यह है कि किस प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन किया जाए? उन पर जिनके चुनाव पूर्व नारों ने आश्वस्त किया लेकिन बाद में कारोबारी सुगमता के क्षेत्र की कोई बाधा दूर नहीं हुई या फिर उन पर जिन्होंने यह कहकर हमारी आंख में आंसू ला दिए कि संपत्ति निर्माता देश के लिए जरूरी हैं क्योंकि केवल तभी संपत्ति का वितरण हो सकेगा। मोदी सरकार सात वर्ष तक बड़े सुधारों से बचती रही और सरकारी बैंकों को लेकर ज्ञान संगम, इंद्रधनुष, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, पुनर्पूंजीकरण, विलय आदि जैसे कई कदम उठाए गए। हालिया बजट में भी दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात कही गई है।

हमारी स्मृति बहुत अल्प होती है। हम एक साथ बहुत सारी बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। हमें एकदम हालिया बातें याद रहती हैं और हम उन पर ही राय बनाते हैं। सुधारों के मामले में मोदी को मार्गरेट थैचर का भारतीय रूप मानना इसी का उदाहरण है। नीतिगत मामलों में तो हमारी स्मृति और कमजोर होती है। यही कारण है कि कई लोग ताजा नारों से उत्साहित हैं और कारोबारी सुगमता में कमी, कर आतंक, ऊंची तेल कीमतों और अफसरशाही पर निर्भरता के सात वर्षों को भुला बैठे हैं।


Date:25-02-21

गिरफ्तारी बनाम रिहाई

संपादकीय

जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की रिहाई ने एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने उसकी रिहाई का फैसला सुनाते हुए जो टिप्पणी की, उस पर निस्संदेह व्यवस्था को गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसान अंदोलन में लालकिले पर हुई हिंसा को भड़काने का आरोप लगाते हुए दिशा को पुलिस ने बंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दरअसल, किसान आंदोलन के संबंध में अमेरिकी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था, जो भारत सरकार को काफी नागवार गुजरा था। विदेश मंत्रालय ने उस पर टिप्पणी की थी कि किसान आंदोलन भारत का अंदरूनी मामला है और उस पर विदेशी लोगों को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। फिर दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा से जुड़े भारतीय लोगों को तलाशना शुरू किया था। उसमें दिशा रवि और दो और लोगों की पहचान की गई। दिशा पर आरोप है कि उसने ग्रेटा के टूलकिट को संपादित कर भारत में अपने समूह के लोगों तक फैलाया था। सोशल मीडिया पर टूलकिट दरअसल एक प्रकार की पोस्टर जैसी ही सामग्री होती है। उसी में संपादन का दोष दिशा पर मढ़ कर उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत में उससे पांच दिन तक पूछताछ होती रही। दिशा की गिरफ्तारी पर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थीं। तमाम सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे वैमनस्यतापूर्ण कार्रवाई करार दिया था। मगर दिल्ली पुलिस का कहना था कि दिशा के संबंध खालिस्तान समर्थक संगठन से है, जो कि देशद्रोह का मामला बनता है। मगर जब इस पूरे प्रकरण पर अदालत ने सुनवाई की, तो उसे कहीं भी पुलिस के तर्क में कोई दम नजर नहीं आया। अदालत ने पुलिस को अपने पक्ष में सबूत पेश करने का भरपूर समय दिया, मगर वह नाकाम रही। इस पर अदालत ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है कि नागरिक सरकार की अंतरात्मा को जगाने वाले होते हैं। उन्हें केवल इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। वाट्स एप्प समूह बनाना या उस पर सरकार की नीतियों के विरोध में किसी सामग्री का प्रसार करना गलत नहीं है। पुलिस किसी भी रूप में साबित नहीं कर पाई है कि दिशा की गतिविधियां अलगाववादी हैं। दिशा की पूर्व में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी से व्यवस्था ने पता नहीं कितना सबक लिया है। बिना ठोस सबूत के और संवैधानिक मूल्यों की परवाह किए बगैर जब पुलिस केवल सबक सिखाने की मंशा से ऐसी गिरफ्तारियां करती है, तो उसे इसी तरह किरकिरी झेलनी पड़ती है। मगर अदालत की ताजा टिप्पणी से उसकी अंतरात्मा कितनी जागेगी, कहना मुश्किल है।

यह पहली घटना नहीं है, जब सरकार की किसी नीति का विरोध करने पर पुलिस ने सबक सिखाने, परेशान या फिर बदनाम करने की मंशा से किसी को गिरफ्तार किया था। छिपी बात नहीं है कि पुलिस सरकारों के इशारे पर काम करती है, इसलिए जब भी ऐसी कोई घटना होती है, तो निशाने पर पुलिस उतनी नहीं होती, जितनी सरकारें होती हैं। किसान आंदोलन के दौरान कई ऐसे नौजवान और बुजुर्ग बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तार किए गए। उनमें से कुछ को अदालत ने रिहा करते हुए इसी तरह पुलिस पर कड़ी टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने के मकसद से जब केंद्र सरकार ने अदालत से हरी झंडी चाही, तब भी उसे अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर ऐसी ही नसीहत सुनने को मिली थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत की ताजा नसीहत का व्यवस्था पर कुछ असर होगा।