25-01-2021 (Important News Clippings)
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Date:25-01-21
Vaccine Diplomacy
Unlike Chinese candidates, India can supply safe, affordable jabs for the world
TOI Editorials
As vaccination against Covid-19 gains steam across the world – around 61.11million vaccine doses have been administered globally – the battle for soft power in the form of vaccine diplomacy too is gaining pace. This mirrors the mask diplomacy seen in an earlier phase of the pandemic. China, which may have unleashed Covid-19 on the world due to its opacity, is trying hard to salvage its image and project itself as a health saviour by supplying Chinese vaccines to developing countries. It makes no secret of using the strategy to expand its global influence as part of its ‘Health Silk Road Initiative’.
But vaccine diplomacy is where India has a clear edge. After all, even before the pandemic hit, India was meeting 62% of the global demand for vaccines. Therefore, with its own vaccination drive kicking off this month, New Delhi’s decision to give millions of doses of Covid vaccine to South Asian neighbours is smart strategy. India has already initiated vaccine grants with 2 million doses for Bangladesh, a million for Nepal and 150,000 and 100,000 respectively for Bhutan and the Maldives. Plus, early commercial supplies of the Serum Institute produced Oxford-AstraZeneca vaccine have been cleared for Brazil and Morocco.
Meanwhile, the US just joined the multilateral COVAX facility that aims to distribute vaccines equitably to the poorest nations. US’s participation will be a huge resource boost for COVAX, which in turn will free up many developing countries – particularly in Africa — from making Faustian deals with China to secure vaccines. In that sense, the US and India should team up to provide safe and affordable Covid vaccines to the world to counter China’s cynical vaccine diplomacy. Besides, Chinese vaccines lack transparency. Covid vaccination must be driven by trust. And India as the pharmacy of the world is well positioned to deliver.
Date:25-01-21
Changing climate
Joe Biden’s decision on Paris Pact, WHO are welcome signals of the US reversing insular tendencies of the Trump era
Editorial
Among Joe Biden’s first decisions after assuming office as the 46th President of the US was to recommit his country to the Paris Climate Change Pact and affirm Washington’s ties with the World Health Organisation (WHO). His predecessor, Donald Trump, had withdrawn the US from the landmark pact, calling it a “disaster” for America. And, amidst the raging COVID pandemic, he had halted US funding to the global health organisation, accusing it of being “under the total control of China”. In a welcome departure from his predecessor’s “America First” approach, Biden said on his inauguration that on “climate and a range of other issues, the US will engage with the world once again”.
The US’s withdrawal from the WHO, scheduled to take effect in July, would have drastically affected the finances of the global health body — nearly 16 per cent of its budget is financed by Washington. Likewise, the secession of the world’s second-largest GHG emitter would have jeopardised the Paris Pact’s objective to keep temperature rise in this century under 2 degrees Celsius, compared to pre-industrial levels. Biden has not yet revealed the details of his administration’s climate ambitions, but if his campaign is any indication, America is likely to recommit itself to the voluntary emission reduction targets that constitute the Paris Pact’s bedrock. His $2 trillion clean-energy proposal envisages an emissions-free electric grid by 2035 and aims to make the US a net zero carbon economy by 2050. After his election, Biden renewed this pledge and assured that his plan to “Build Back Greener” will have special focus on communities of colour, “who have suffered disproportionately from fossil fuel pollution”.
The new President’s decisions on health and environment are first steps towards plugging the rift between the top global power and the rest of the world. They are also a recognition that national silos are ill-equipped to deal with almost all the crises confronting the planet today, whether they be melting glaciers, warming temperatures or notoriously infectious pathogens. Even as several global leaders, including the former US president, pandered to insular tendencies, the pandemic underlined that there is no escape from the global village. Borders did have to be sealed as an emergency response to the virus. Shortages in vital medical provisions, drugs, personal protection equipment and ventilators — now vaccines — however, meant that no country could deal with the crisis on its own. At the same, the questions raised of globalisation — including those by Trumpism and its variants — cannot be put off by the change in the White House. It’s too early to say if Biden’s presidency augurs a course correction. But the emphasis on “humility” in the early statements of his newly appointed climate diplomat, former secretary of state John Kerry, does send positive signals — as do the President’s initial decisions on climate and health.
Date:25-01-21
In agri-credit, small farmers are still outside the fence
The agriculture sector’s performance has not been commensurate with the increasing subsidised credit it receives
A.S. Mittal, [ Vice Chairman (cabinet minister rank), Punjab State Planning Board and Sonalika Group, and Chairman-ASSOCHAM (Northern Council). The use of various media reports and documents is acknowledged ]
Farmers on the warpath would mean that agriculture reforms have again occupied centrestage not just in the minds of the politicians but also policymakers. To enable small farmers to diversify their crops or improve their income they must have access to credit at reasonable rates of interest. This has been an agenda of the triad of the Centre, the States and the Reserve Bank of India (RBI) for decades. Unfortunately, while the volume of credit has improved over the decades, its quality and impact on agriculture has only deteriorated. Agricultural credit has become less efficient in delivering agricultural growth. Otherwise, why should over 85% of farmers’ income remain stagnant over the years? Any other sector which has access to a low rate of interest credit has always boomed and ballooned so much so it has created a bubble of its own.
Every year, the central government announces an increase in the target of subsidised agriculture credit limit and banks surpass the target. On February 1, Budget day, the Union Finance Minister will again set a new agricultural credit target for 2021-22. In 2011-12, the target was RS4.75-lakh crore; now, agri-credit has reached the target of RS 15-lakh crore in 2020-21 with an allocated subsidy of RS21,175 crore. The question is: where is the credit and subsidy going and are they really benefiting the farmers?
Most small farmers left out
In the last 10 years, agriculture credit increased by 500% but has not reached even 20% of the 12.56 crore small and marginal farmers. Despite an increase in agri-credit, even today, 95% of tractors and other agri-implements sold in the country are being financed by non-banking financial companies, or NBFCs, at 18% rate of interest; the banks’ long-term loans rate of interest for purchasing of the same is 11%.
The central bank, the RBI, has also questioned agricultural households with the lowest land holding (up to two hectares) getting only about 15% of the subsidised outstanding loan from institutional sources (bank, co-operative society). The share is 79% for households belonging to the highest size class of land possessed (above two hectares), beneficiaries of subsidised institutional credit at 4% to 7% rate of interest. As in the Agriculture Census, 2015-16, the total number of small and marginal farmers’ households in the country stood at 12.56 crore. These small and marginal holdings make up 86.1% of the total holdings. As in the Situation Assessment Survey of Agricultural Households by the National Sample Survey Office (NSSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation, the share of institutional loans rises with an increase in land possessed — showing that the bulk of subsidised agri-credit is grabbed by big farmers and agri-business companies.
A loose definition of agri-credit has led to the leakage of loans at subsidised rates to large companies in agri-business. Though the RBI had set a cap that out of a bank’s overall adjusted net bank credit, 18% must go to the agriculture sector, and within this, 8% must go to small and marginal farmers and 4.5% for indirect loans, bank advances routinely breach the limit.
In 2017, 53% of the agriculture credit that the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) provided to Maharashtra was allocated to Mumbai city and suburbs, where there are no agriculturists, only agri-business. It made indirect loans to dealers and sellers of fertilizers, pesticides, seeds and agricultural implements undertaking work for farmers.
Many irregularities
A review by the RBI’s internal working group in 2019 found various inconsistencies. It found that in some States, credit disbursal to the farm sector was higher than their agriculture gross domestic product (GDP) and the ratio of crop loans disbursed to input requirement was very unevenly distributed. Examples are in Kerala (326%), Andhra Pradesh (254%), Tamil Nadu (245%), Punjab (231%) and Telangana (210%). This shows the diversion of credit for non-agriculture purposes. One reason for this diversion is that subsidised credit disbursed at a 4%-7% rate of interest is being refinanced to small farmers, and in the open market at a rate of interest of up to 36%.
Subsidised credit should be the ‘cause for viable agriculture but, unfortunately, the agriculture sector’s performance has not been commensurate with the subsidised credit that it has received’. Even new farm laws have not addressed the reform in the agriculture credit system.
The way forward is to empower small and marginal farmers by ‘giving them direct income support on a per hectare basis rather than hugely subsidising credit. Streamlining the agri-credit system to facilitate higher crop loans to farmer producer organisations, or the FPOs of small farmers against commodity stocks can be a win-win model to spur agriculture growth’.
Technology as a solution
With mobile phone penetration among agricultural households in India being as high as 89.1%, the prospects of aggressive effort to improve institutional credit delivery through technology-driven solutions can reduce the extent of the financial exclusion of agricultural households. Farmers have been able to avail themselves of loans through mobile phone apps, says a media report. These apps use satellite imagery reports which capture the extent of land owned by farmers in States where land records are digitised and they grow the crop to extend the Kisan Credit Card loans digitally. Instant, otherwise, farmers have to produce the certified land record copy from the revenue department, which is much time consuming. Other steps are reforming the land leasing framework and creating a national-level agency to build consensus among States and the Centre concerning agriculture credit reforms to fill the gap and reach out to the most number of small and marginal farmers.
Date:25-01-21
The shipping sector is at sea
Sagarmala provides hope for improving carrying capacity and developing infrastructure and ports
R.N. Joe D’Cruz, [ CEO of Sasi Logistics Pvt Ltd, Chennai ]
The major economies of the world have always realised the potential of shipping as a contributor to economic growth. Today, for instance, control of the seas is a key component of China’s Belt and Road Initiative (BRI). China is trying to take control of the Bay of Bengal and the Indian Ocean Region.
However, geographically, China is not as blessed as India. It has a great variety of climates and it has a coast only in the east; yet, seven of the top 10 container ports in the world are in China, according to the World Shipping Council. What aided China’s growth are strong merchant marine and infrastructure to carry and handle merchandise all over the world.
Prior to the 16th century, both India and China were equal competitors on GDP. Historical records prove that India had maritime supremacy in the world. But over the past 70 years, India has lost its global eminence in shipping due to poor legislation and politics.
Helping foreign shipping liners
Starting from the establishment of new ports in independent India to the establishment of the present-day Chabahar Port in Iran, all of India’s actions on the shipping front have been counter-effective. This is due to a visionless administration. All the shipping infrastructure in peninsular India only helps foreign shipping liners. India has concentrated only on short-term solutions.
In the past, colonial traders had strong merchant marine, but they also developed optimum shore-based infrastructure with road and rail connectivity to facilitate their trade. There was balanced infrastructure onshore and at sea. Shore-based infrastructure was developed to cater to the carrying capacity. This needs to be understood with a clear economic sense.
Foreign ship owners carry our inbound and outbound cargo. This is the case in container shipping too. As a country, we have still not optimised our carrying capacity. Foreign carriers and their agents continue to ransack EXIM trade with enormous hidden charges in the logistics cycle. Much of foreign currency is drained as transhipment and handling cost every day.
Given this state of affairs, members of our maritime business community have also preferred to be agents for foreign ship owners or container liners rather than becoming ship owners or container liners themselves. This is a historical mistake and a major economic failure of the country. As a result, there is a wide gap between carrying capacity and multi-folded cargo growth in the country.
Today, Ministry officials are happily relaxing “Cabotage” regulation in the name of coastal shipping. This benefits only the foreign container-carrying companies and not Indian shipowners. Official actions allow foreign carriers to enjoy the situation here and push the Indian tonnage owners to vanish from the scene. Starting from the Swadeshi Steam Navigation Company of V.O. Chidambaram Pillai to the Scindia Steam Navigation Company of our times, Indian owners have not got the blessings of successive governments.
In the port sector, instead of creating regional cargo-specific ports in peninsular India, the bureaucracy has repeatedly allowed similar infrastructural developments in multiple cargo-handling ports. As a result, Indian ports compete for the same cargo. If we make our major ports cargo-specific, develop infrastructure on a par with global standards, and connect them with the hinterlands as well as international sea routes, they will automatically become transhipment hubs. We need to only concentrate on developing the contributing ports to serve the regional transhipment hubs for which improving small ship coastal operations is mandatory.
It is our long-cherished dream to be competent and cost-effective in international supply chain logistics. We need quality products to be available in global markets at a competitive price. This will happen only if we develop balanced infrastructure onshore as well as at sea.
A ray of hope
Sagarmala, a government programme to enhance the performance of the country’s logistics sector, provides hope. Its aims are port-led industrialisation, development of world-class logistics institutions, and coastal community development. When Sagarmala initiates infrastructural development on the shorefront, this will also get reflected in domestic carrying capacity.
As of now, shipbuilding, repair and ownership are not preferred businesses in peninsular India. The small ship-owning community in India also prefers foreign registry for their ships instead of domestic registration. If this has to change, there needs to be a change in the mindset of the authorities and the maritime business community.
With the call for ‘Make in India’ growing louder and with simultaneous multi-folded cargo growth in the country, we need ships to cater to domestic and international trade. Short sea and river voyages should be encouraged. The ship-owning spirit of the Indian merchant marine entrepreneur has to be restored. Shipbuilding and owning should be encouraged by the Ministry. The National Shipping Board is an independent advisory body for the Ministry of Shipping, where the Directorate General of Shipping (DGS) is a member. The NSB should be able to question the functioning of the DGS, which is responsible for promoting carrying capacity in the country.
Sagarmala should include coastal communities and consider evolving schemes to harness the century-old ship-owning spirit and sailing skills of peninsular India. Coastal communities should be made ship owners. This will initiate carriage of cargo by shallow drafted small ships through coast and inland waterways. All minor ports in peninsular India will emerge as contributing ports to the existing major ports and become transhipment hubs on their own. Old sailing vessel owners should be encouraged to become small ship owners.
It is sad that most of the global shipping companies which depend on Indian cargo for their business have Indians as either commercial heads or Indian crew onboard their ships. The creamy layer from management and nautical institutions are employed out of India. When the most creative human resource is not used in the country, what is the point of declaring that India has the number one youth population in the world?
The youth population is merely a number, not a skill-based strength. In the coastal region, their strength has not been tapped. This is a point of concern and Sagarmala should concentrate on consolidating the strength of the coastal youth and make them contribute to the nation’s economy with pride.
Date:25-01-21
सरकारी तंत्र में सुधार का मतलब
अभिनव प्रकाश, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )
पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय राज्य की भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श एक गलत परिपाटी पर चला गया है। नेहरूवादी राज्य और समाजवादी नीतियों की विफलता ने सरकार और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया। लाइसेंस-कोटा परमिट राज, अक्षम नौकरशाही और बेलगाम भ्रष्टाचार ने सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके चलते सरकार को समस्या के समाधान नहीं, बल्कि समस्या के जनक के रूप में देखा जाने लगा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि 1990 के दशक के बाद से सरकार के आकार को कम करने का तर्क व्यापक समर्थन पाने लगा। खासतौर पर शहरी मध्य वर्ग और नीति निर्माताओं द्वारा सरकार में सुधार करने की वकालत की जाने लगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह बना कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को कम करना है। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि सरकारी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा नौकरियां हैं, जिन्हेंं कम करके सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार -अनुपात दुनिया में सबसे कम है।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगर रेलवे और डाक विभाग को निकल दिया जाए तो प्रत्येक 1,00,000 लोगों के लिए केवल 139 सरकारी कर्मचारी हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बाजारवादी और कथित तौर पर न्यूनतम सरकार वाले देश में प्रति 1,00,000 निवासियों पर 668 सरकारी कर्मचारी हैं। भारत में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी रेलवे, डाक विभाग, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है।
वर्ष 2014 में अकेले केंद्र सरकार के स्तर पर 7,50,000 रिक्तियां थीं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लगभग 38 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। राज्यों की नौकरशाही में वर्षों से मध्यम स्तर के पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण पूरा सरकारी तंत्र ही विलुप्त होता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकारी नौकरियों में कटौती करने के बजाय भारत को राज्य की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह समझा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार का अभिप्राय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना नहीं है। आवश्यकता तो उसका पुनर्गठन करने की है। समस्या यह है कि सरकार को जिस क्षेत्र में होना चाहिए, वहां नहीं है और बेवजह के ऐसे सरकारी विभागों का बोलबाला है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि समाजवादी समय की बनाई हुई व्यवस्था आज तक चली आ रही है।
जिस तरह पुलिस के तमाम पद रिक्त हैं, उसी तरह स्कूलों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं। यदि सभी राज्यों को मिला दिया जाए तो अकेले स्कूलों में करीब दस लाख पद खाली पड़े हुए हैं। ग्रामीण और कृषि मंत्रालय में लगभग 30 प्रतिशत रिक्तियां हैं, जिनमें अधिकांश का कार्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने का है। यहां तक कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कुछ मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं। राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बात न करना ही बेहतर है।
अगर देश में पुलिस, स्कूल, अस्पतालों में लाखों रिक्तियां हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य का अस्तित्व सिर्फ कागजों में है। आखिर ऐसे में सरकार का आकार कम करने की बात ही कहां आती है? जब सरकार सिर्फ नाममात्र के लिए हो तो उसका आकार कम करना न्यायसंगत कैसे हो सकता है? किसी के लिए भी यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि अगर अधिक न्यायाधीश होंगे तो हमारी न्यायिक प्रणाली तेजी से न्याय देना सुनिश्चित करेगी। इसी तरह अधिक पुलिसकर्मियों का मतलब बेहतर कानून एवं व्यवस्था से होगा। इसी क्रम में और अधिक डॉक्टरों का मतलब होगा आम आदमी के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल। स्कूलों और कॉलेजों में सही पढ़ाई होने से देश का मानव संसाधन कहीं अधिक सक्षम और बेहतर होगा। ये सभी पद आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। केवल कल्पना की दुनिया में ही ये पद आर्थिक विकास पर बोझ माने जा सकते हैं।
सरकारी तंत्र में सुधार का यह मतलब नहीं और न हो सकता है कि सरकारी तंत्र को ही समाप्त कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को उचित मानदंड देने में असमर्थता या अनिच्छा का मतलब यह नहीं है कि सरकार लोगों को काम पर रखना ही बंद कर दे। दरअसल समस्या कभी भी सरकारी कर्मचारियों की संख्या की नहीं रही है। वह तो हमेशा ही बेहद कम रही है। बतौर उदाहरण मात्र पचास लाख की आबादी वाले छोटे से सिंगापुर की विदेश सेवा में भारत के विदेश सेवा विभाग से ज्यादा अधिकारी हैं। असली समस्या नौकरशाही के हाथों में अत्यधिक और मनमानी शक्तियों की है।
महामारी कोविड-19 के दौरान हमने नौकरशाही राज को देखा कि उसने किस तरह चार महीने के अंदर लॉकडाउन संबंधी सैकड़ों नियम जारी कर एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। भारत में सरकार का आकार ज्यादा बड़ा इसलिए लगता है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अनाप-शनाप शक्तियां हैं। इन शक्तियों के चलते वे निजी क्षेत्र और आम नागरिकों को परेशान करने में सक्षम हैं।
स्पष्ट है कि आवश्यकता प्रशासनिक सुधारों की है। इसी तरह जरूरत नियम-कानूनों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की भी है, न कि सरकारी नौकरियों को ही समाप्त कर देने की। यह समस्या कोई हाल में उत्पन्न हुई हो, ऐसा भी नहीं है। पिछले दो दशकों से अधिक समय से एक के बाद एक सरकारें अपनी नीतिगत अक्षमता या अनिच्छा के कारण रिक्त पदों को भरने में अक्षम रही हैं। इस समस्या का समाधान केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से ही हो सकता है। यह समन्वय कायम होना चाहिए और उन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरना चाहिए जिनसे सरकार की कार्य क्षमता में वृद्धि हो।
Date:25-01-21
बेहतर निगरानी आवश्यक
संपादकीय
देश के वित्तीय तंत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ऋण देने वाले संस्थान के रूप में वे बैंकिंग तंत्र की कमी को पूरा करती हैं और इसे इस क्षेत्र की वृद्धि से भी समझा जा सकता है। सन 2010 में जहां एनबीएफसी का आकार बैंकिंग परिसंपत्तियों के 12 प्रतिशत के बराबर था, वहीं अब यह उसका एक चौथाई हो चुका है। इस विस्तार ने जहां अर्थव्यवस्था की सहायता की, वहीं इस क्षेत्र में नियमन कम होने के कारण व्यवस्थागत जोखिम भी बढ़ सकता है। कुछ एनबीएफसी की बैलेंस शीट का आकार काफी बड़ा है।
इस संदर्भ में देखें तो क्षेत्र का नियामकीय ढांचा मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गत सप्ताह एक परिचर्चा पत्र प्रकाशित किया है। ये प्रस्ताव सही दिशा में हैं। उदाहरण के लिए सन 2006 में आरबीआई ने इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट नियमन प्रस्तुत किए और इसके एक हिस्से को व्यवस्थागत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया। इस क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता और जोखिम मानक लागू किए गए। सन 2014 में एक बार फिर एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों में नियामकीय आवश्यकताओं को संशोधित किया गया। बीते पांच वर्ष में एनबीएफसी ने न केवल महत्त्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है बल्कि वे वित्तीय तंत्र में सबसे बड़ी विशुद्ध ऋणदाता बन चुकी हैं। इससे उच्च व्यवस्थागत जोखिम को लेकर चिंता बढ़ी है। उदाहरण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पतन के कारण भी तंत्र को काफी क्षति पहुंची जिससे बड़ी और छोटी दोनों एनबीएफसी प्रभावित हुईं। ऐसे दोहराव से बचा जाना चाहिए। अब आरबीआई ने परिमाण आधारित नियमन और चार स्तरों वाली परिकल्पना पेश की है जिसे पिरामिड के रूप में देखा जा सकता है। सबसे निचले या बुनियादी स्तर में ऐसी फर्म शामिल होंगी जो व्यवस्थागत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण न हों और जिन्हें न्यूनतम नियामकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। व्यवस्थागत महत्त्व की सीमा को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। यदि यह सीमा बढ़ाई जाती है तो कुल 9,425 गैर जमा वाली एनबीएफसी में से 9,200 इस श्रेणी में आ जाएंगी। प्रस्तावित नियामकीय बदलाव इन कंपनियों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेंगे हालांकि विशुद्ध स्वामित्व वाले फंड की आवश्यकता दो करोड़ रुपये से बढ़कर 20 करोड़ रुपये हो जाएगी। मध्यम स्तर में व्यवस्थागत महत्त्व वाली गैर जमा और जमा लेने वाली एनबीएफसी शामिल होंगी। इस श्रेणी में कड़े संचालन मानक और जोखिम की निगरानी शामिल होगी। इस स्तर की फर्म को मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।
उच्चतर स्तर में सीमित एनबीएफसी होंगी जहां जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक जैसे कड़े नियमन होंगे। इस श्रेणी की कंपनियों का निर्धारण अंत:संबंधों, जटिलता, नकदी की स्थिति और गतिविधियों की प्रकृति से होगा। इस श्रेणी में 25 से 30 संस्थान होंगे जिनमें शीर्ष 10 शामिल होंगे। उच्च स्तर की एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध होना होगा। सबसे ऊपरी स्तर रिक्त रहेगा और नियामक उन कंपनियों को वहां रखेगा जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस स्तर पर नियामकीय संबद्धता अधिक होगी।
आरबीआई पूंजी, संचालन और निगरानी ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि जोखिम कम किया जा सके। परंतु अधिकांश एनबीएफसी अभी भी न्यूनतम नियामकीय हस्तक्षेप के साथ प्रगति कर सकेंगी। कुल मिलाकर प्रस्ताव इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक होने चाहिए। बेहतर नियमन से बाजार का भरोसा मजबूत होगा। नियामकीय मनमानी में कमी आने से बड़ी एनबीएफसी बैंक भी बन सकती हैं। इसके साथ ही आरबीआई को निगरानी क्षमता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि हाल के वर्षों में बैंकों और एनबीएफसी की नाकामी का कारण नियामकीय कमजोरी रही हो। बेहतर निगरानी से भी नुकसान रोका जा सकता था।
Date:25-01-21
निजता की सुरक्षा को चुनौती
अनुराग सिंह
निश्चित रूप से सूचना तकनीक ने बहुत-सी चीजों को न केवल सरल बना दिया है, बल्कि कई चीजें संभव भी हो सकी हैं। वर्तमान दौर में सूचनाओं के आदान-प्रदान के अनेक विकल्प मौजूद हैं। तकनीकी के इस समय में सूचना प्रदाता और प्रसारण की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ मौजूद हैं। यह सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है। ताजा मामला वाट्स ऐप्प का है, जिसने अपनी नई शर्तों के अनुसार सेवा जारी रखने को कहा है। अगर आप उन नियमों से सहमत नहीं हैं, तो आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसकी नई सेवा शर्तें विवादास्पद हैं, जो निजता की सुरक्षा की गारंटी नहीं देतीं।
मैसेजिंग ऐप्प वाट्स ऐप्प की शर्तों में कुछ विवरण दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब वाट्स ऐप्प, उसके उपयोगकर्ता की कई जानकारियां, जैसे इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, देश और शहर का विवरण, टाइम जोन, वित्तीय लेन-देन का प्रकार, उसकी विधि, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, सेवा प्रदाता कंपनी का नाम आदि शामिल है, यह सब कुछ वह फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा कर सकता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए वह आपसे सहमति मांग चुका होगा और इसके बाद किसी तरह की वैधानिक लड़ाई में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों के बीच यह अफवाह थी कि वाट्स ऐप्प आपके द्वारा भेजे जा रहे निजी संदेशों को भी पढ़ सकता है, लेकिन वाट्स ऐप्प का स्पष्टीकरण है कि संदेश अब भी ‘एंड टू ऐंड एनक्रिप्टेड’ यानी दो लोंगों के बीच रहेंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। वह समूह की निजता का भी खयाल रखेगा और आपकी संपर्क सूची किसी के साथ साझा नहीं करेगा। बहुत से लोग सिर्फ इसी बात से खुश हैं और इसके इस्तेमाल पर अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं कि वह हमारे निजी संदेशों को नहीं पढ़ सकता।
पर यह मामला गंभीर है और यहीं तक सीमित नहीं है कि वह आपके संदेशों को पढ़ नहीं सकता। आपके लेन-देन की प्रक्रिया और विधि, मोबाइल नंबर, स्थान, आईपी एड्रेस आदि काफी निजी किस्म की जानकारी है। इसको किसी के साथ साझा करके सीधे तौर पर आपकी निजता पर हमला किया जा रहा है। पर भारत के संदर्भ में यह मामला और अधिक गंभीर इसलिए है कि लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यह उनके साथ क्या हो रहा है? बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियां लोगों का निजी डाटा इकट्ठा कर बाजार को नियंत्रित करने हेतु भविष्य की कैसी योजना बना सकती हैं, इस बात की भनक तक इन लोगों को नहीं है। यह सीधे तौर पर निजता का हनन है।
भारत में ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि इससे संबंधित कानून यहां अपेक्षाकृत लचीले हैं, जिनका लाभ लेकर इस तरह की शर्तों को अनिवार्य बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि यही वाट्स ऐप्प जब यूरोपीय देशों में अपनी इन्हीं सेवाओं को जारी रखने की बात कर रहा है तो इन शर्तों को ऐच्छिक रख रहा है। एक ही सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा, एक ही तरह के मामले में विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में निजता संबंधी नियमों को अलग रखने से क्या प्रतीत होता है? यूरोपीय देशों में इससे संबंधित कानूनों का कठोर होना, निजता को गंभीरता से लिया जाना ही वे वजहें हैं जिनके कारण वाट्स ऐप्प को अपनी नई शर्तों को वहां ऐच्छिक रखना पड़ा। वहां की जनता में भी इस संदर्भ में पर्याप्त जागरूकता है। उन देशों में कार्य करने के लिए उन्हें उन सख्त कानूनों का पालन करना पड़ता है। वहां अगर निजी जानकारी लीक होने, दुरुपयोग होने की खबरें आती हैं तो वहां के आईटी कानून के तहत आप उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं। इसलिए वहां इस तरह की छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता। विकसित देशों की बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने को या अपने जैसी किसी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्य में संलिप्त होती रही हैं। तीसरी दुनिया के देश, जो अभी सूचना तकनीकी और प्रसारण में वैसी भूमिका नहीं निभा पाए हैं और अब भी उनकी निर्भरता विकसित देशों पर बनी हुई है, उन्हें निर्भर बनाए रखने की साजिशें लगातार जारी हैं।
वाट्स ऐप्प के पूरी दुनिया के एक सौ अस्सी से भी अधिक देशों में, साठ से अधिक भाषाओं में, दो अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं। अकेले भारत में इसके लगभग चालीस करोड़ उपयोगकर्ता हैं। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद वाट्स ऐप्प इंस्टाल करने की दर में तेजी से गिरावट और दूसरे ऐप्प इंस्टाल करने में तेजी देखी जा रही है। सवाल है कि अगर भारत जैसे देशों में कठोर कानूनों को लागू न किया गया, तो इस बात की कितनी आशा की जा सकती है कि ये नए ऐप्प भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समस्या के मूल में यहां का लचीला कानून है, जिस पर सरकार को तुरंत मंथन कर उसमें परिवर्तन करना चाहिए और उसको और सख्त बनाना चाहिए। दरअसल साम्राज्यवादी विस्तार का यह नया दौर है, जहां सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। पहले दशों पर सीधे कब्जा किया जाता था, फिर सब कुछ बाजार की ताकतों से संचालित होता था। अब एक कदम और आगे बढ़ कर सूचना तकनीकी की सहायता से आपकी निजी जानकारियों, आदतों, आपके रहने का ढंग, तौर-तरीकों, खानपान, आपके वित्तीय लेन-देन से आपकी क्षमताओं आदि को बड़ी आसानी से परखा जा रहा है। हर क्षेत्र की बड़ी-बड़ी दुकानों पर नाममात्र की छूट या कुछ प्वाइंट्स इकट्ठा हो जाने का लालच देकर आपसे कार्ड बनवाया जाता है, उन दुकानों से हर बार खरीदारी करने पर उसमें एंट्री की जाती है, फलस्वरूप उपभोक्ता कुछ प्वाइंट अर्जित करता है और उसके माध्यम से वे आपकी खरीदारी संबंधी गतिविधियों पर नजर रखते और उस डाटा को वर्गीकृत कर आपके अनुरूप उत्पाद को खरीदने के संदेश भेजे जाते हैं।
हमें सभी ओर से विभिन्न सूचना स्रोतों के माध्यम से घेरने की जो कोशिश हो रही है वास्तव में वही सबसे खतरनाक है। हम क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं या कहां जाते हैं? हमारे वित्तीय लेन-देन के लिए बने कार्ड के माध्यम से भी हम निगरानी में हैं। ऐसे में वाट्स ऐप्प की नई शर्तें निजता के हनन की ओर बढ़ने वाला एक और कदम होगा, जिससे हम पहले से ज्यादा निगरानी में आने वाले हैं। भारत सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर विचार कर रही है। लोगों द्वारा लगातार इस पर प्रतिक्रिया दिए जाने से वाट्स ऐप्प के अधिकारियों ने कहा है कि वे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। भारत सरकार को भी यूरोपीय संघ की तरह ‘जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन’ जैसे सख्त कानूनों का रुख करना चाहिए, ताकि नागरिकों की निजता को सुरक्षित रखा जा सके। जहां नागरिक खुद जागरूक नहीं हैं वहां सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथ ही बाजार में बड़ी कंपनियां जिस तरह का एकाधिकार चाहती हैं, उस पर भी नियंत्रण लगाया जाए। एप्पल और गूगल पर एक दूसरे की मदद कर छोटी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने के आरोप लगे हुए हैं, ट्विटर और फेसबुक पर चुनावी समय में लगे आरोपों से विवाद हुआ ही था। इन सबसे निजता के हनन के साथ ही बड़ी कंपनियों का एकाधिकार स्थापित होगा, परिणामस्वरूप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का ह्रास होगा और बाजार के नियमों के मुताबिक यह अंतत: सामान्य उपभोक्ता का नुकसान है।
Date:25-01-21
पितृसत्ता को चुनौती दिए बिना महिला सुरक्षा की कोशिशें
नमिता भंडारे, ( वरिष्ठ पत्रकार )
अपने आधे नागरिकों की सुरक्षा के लिए शायद ही कभी सरकारों ने इतनी अधिक चिंता की है। आंध्र प्रदेश में एक दिशा कानून है और महाराष्ट्र में शक्ति विधेयक। कथित लव जेहाद के खिलाफ तीन राज्यों में अध्यादेश भी हैं। ये सारे इंतजाम स्त्रियों की सुरक्षा के नाम पर किए जा रहे हैं। हालांकि, हमें इन कानूनों या अध्यादेशों से बहुत आश्वस्त नहीं होना चाहिए। तब भी नहीं, जब मध्य प्रदेश सरकार ने एक सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि नौकरी करने वाली महिलाएं स्थानीय थाने में अपना पंजीकरण करा सकती हैं, ताकि उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए ट्रैक किया जा सके। यह वही मध्य प्रदेश है, जहां अभी हाल ही में उमरिया में नौ पुरुषों द्वारा 13 वर्षीय लड़की के बलात्कार की खबर आई है।
आज भारत में बलात्कार की समस्या चिंता का विषय बन गई है। 2013 के बाद से पारित महिला सुरक्षा कानूनों से बलात्कार जैसे अपराध का ग्राफ नीचे नहीं आया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के नौ राज्यों में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब आंध्र प्रदेश के दिशा कानून पर आधारित महाराष्ट्र का सख्त शक्ति विधेयक भी बलात्कार के लिए मौत की सजा का विस्तार करता है, पर दूसरी सहमति के मानकों को कम करता है, जिसकी वजह से बलात्कार को अदालतों में साबित करना मुश्किल हो जाएगा। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की आपत्ति के बाद प्रस्तावित विधेयक के इस कमजोर पक्ष की समीक्षा हो रही है। महिला सुरक्षा के लिए इतने सारे कानून हैं, फिर भी ठोस हल नहीं निकल रहा है। शायद इसलिए कि यहां विरोधाभास है। महिलाओं की रक्षा करने की इच्छा में विरोधाभास है। क्या हम महिलाओं को तब तक ही सुरक्षित रखेंगे, जब तक कि वे पारिवारिक संरचना से बंधी हुई हैं? लेकिन दुखद विरोधाभास यह है कि घरेलू हिंसा और यौन शोषण के आंकड़े हमें बताते हैं कि परिवार भी महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने घोषणा की है कि वह मुश्किल में पड़ी महिलाओं का पता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ से लगाएगी। महिलाओं की मुश्किल या संकट को कैसे परिभाषित किया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कैसे काम करेगी, इसका खुलासा बाकी है। हम यह जानते हैं कि कुछ सरकारें इस विचार को मान्यता देती हैं कि साजिश रचने वाले मुस्लिम पुरुष लाचार हिंदू महिलाओं को छलते हैं। इसी विचार के आधार पर ही कथित लव जेहाद के खिलाफ कानून बनता है और वयस्क महिला की स्वायत्तता भी छिन जाती है। यह ऐसी स्वायत्तता है, जिसका बचाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य कुछ अदालतें अभी भी कर रही हैं। सुरक्षा का अर्थ है, सभी महिलाओं को सशक्त बनाना, वे अकेली रहें या तलाकशुदा हों, उन्हें समान नागरिक के रूप में रहने की आजादी देना। महिला सुरक्षा का अर्थ है, महिलाओं की पसंद का सम्मान करना। बलात्कार पुरुष अधिकार से उपजा अपराध है और यह विचार भी कि एक महिला की सहमति मायने नहीं रखती। यह तय मानना चाहिए कि जो कानून पितृसत्तात्मक मानसिकता के साथ बनाए जा रहे हैं, उनसे आप महिला असुरक्षा का अंत नहीं कर सकते। यह मानसिकता हमारे विधायकों तक सीमित नहीं है। हमारी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश भी चाहते हैं कि महिलाएं विरोध प्रदर्शन से दूर रहें। क्या महिलाएं आजादी के आंदोलन और चिपको जैसे आंदोलनों का अभिन्न हिस्सा नहीं रही हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख लव जेहाद पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलती हैं, हालांकि महिला आयोग के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। महिला आयोग की एक सदस्य का कहना है कि बदायूं में हुए एक बलात्कार और हत्या से बचा जा सकता था, अगर 50 वर्षीया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शाम को अकेली बाहर नहीं निकलती। अगर नजरिया यही है, तो साफ तौर पर हम गलत समाधानों की ओर देख रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत एक नई शब्दावली भी हो सकती है। जरूरी है, हम सुरक्षा और सम्मान जैसे शब्दों का उपयोग कम करें और सशक्तीकरण, स्वतंत्रता, अधिकार जैसे शब्दों से लैस सकारात्मक भाषा को गले लगाएं।