24-12-2020 (Important News Clippings)

Afeias
24 Dec 2020
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Date:24-12-20

 

Step to Normalcy

Jammu & Kashmir DDC polls are a victory for democracy in the region

TOI Editorials

The eight-phase district development council polls in Jammu & Kashmir have seen the People’s Alliance for Gupkar Declaration – a conglomerate of seven parties including NC and PDP – gain a majority. At the time of going to press, the alliance has won or is leading in 110 out of the 280 seats spread across 20 districts. This means the alliance will have control of nine councils, all in the Kashmir Valley. However, BJP has emerged as the single largest party by winning or leading in at least 75 seats. This gives the party control of six councils in the Jammu region. Plus, the party has won three seats in Kashmir in a symbolic crossing of the Pir Panjal range.

Additionally, the Congress and NC are likely to win control of four councils in Jammu, while independents are picking up 50 seats. The results suggest that the polls – the first since the nullification of Article 370 of the Constitution last year that revoked J&K’s special status – were successful. The turnout was a substantial 51%. And no party has claimed widespread fraud or rigging. On the contrary, both the Gupkar alliance and BJP have claimed victory. And the fact that independents could play a key role in many of the councils means that the people of J&K could be tiring of the bipolar politics of BJP and Article 370-centric Kashmiri parties.

That said, the district development council polls should be seen as a stepping stone towards normalisation in J&K. The security deployment in the region since last year, though necessary given the undiminished threat of cross-border terrorism emanating from Pakistan as well as the new threat from China, cannot be a substitute for development and winning the hearts and minds of the people. In this regard, the district development councils are supposed to drive development through direct funding from the Centre. Therefore, adequate resources should be devolved to the councils to meaningfully empower them.

The successful polls also make a case for easing restrictions in J&K. In particular, curbs should be lifted on high speed mobile internet connectivity. With so much of our lives online today due to the Covid-19 pandemic, such internet restrictions create hardships for students, businesses and the tourism sector. They also slow down pandemic control measures. Bringing J&K fully online should follow quickly upon the heels of the successful conduct of elections.


Date:24-12-20

Accept the Cairn Arbitration Award

ET Editorials

The government must accept the verdict of the Permanent Court of Arbitration at The Hague in the Cairn tax dispute and move on. It is the second loss for India in an international arbitration after the Vodafone group won an arbitration award on its capital gains tax dispute with the government. The court’s ruling is that the over $1.2 billion tax demand on Cairn Energy is not valid, principally on the ground that the company did not receive fair and equitable treatment, as was its due under the bilateral investment treaty between India and Britain. This is hard to dispute.

Cairn’s case relates to business reorganisation in 2006 prior to its Indian initial public offering (IPO), in which it consolidated assorted group hydrocarbon assets under Cairn India, without change in ultimate beneficial ownership. Cairn sought and obtained permission from the Foreign Investment Promotion Board, which included representatives of Revenue and Finance, and no one ever raised any question of the company having to pay tax for a reorganisation.

Clearly, the tax office had erred in raising the demand on Cairn in 2014 by invoking the retrospective clarification to demand capital gains tax on the transfer of different Cairn subsidiaries to a single Cairn subsidiary in India, prior to Cairn India’s IPO, which culminated in listing in January 2007. Nor has Cairn sought to dodge paying tax when it was due. When Cairn Energy sold its stake in Cairn India to Petronas in 2009 and Vedanta in 2011, it did pay Rs 3,700 crore as capital gains tax, given that these transfers involved shares in an Indian company (CIL).

However, tax authorities had seized 10% of Cairn India’s shares, then valued at about $1 billion. Now, the government has been asked to repay the funds withheld along with interest to Cairn. Cairn discovered hydrocarbons where others, including ONGC, had failed to and has saved the nation much oil import. India’s treatment of Cairn is not an inspiring story. The least that can be done is to accept the arbitration award, and move on.


Date:24-12-20

Justice As Relief

Delhi HC’s judgment on victims’ right to restitution is a landmark in jurisprudence

G S Bajpai is professor and chairperson at the Centre for Criminology and Victimology at National Law University Delhi who also acted as Amicus Curiae in this case. 

In a landmark verdict in Karan v. State N.C.T. of Delhi, the Delhi High Court has secured the right to restitution for victims of crime. The progressive impact of the judgment on victim jurisprudence will certainly be unparalleled.

Even though Section 357 of the CrPC empowered courts to order the accused to pay “compensation” to the victim, this was rarely followed. This led the apex court to observe on multiple occasions that Section 357 must be used liberally. Ultimately, in Ankush Shivaji Gaikwad v. State of Maharashtra (2013), the SC held that lower courts must apply judicial mind and record reasons for passing, or not passing, orders pertaining to the use of Section 357 — effectively making its application mandatory.

However, the lower courts found practical constraints while applying Section 357. First, these courts were limited by the language of Section 357, which allowed them to issue orders for only such compensation as may otherwise be recoverable in a civil court. Second, the courts were restricted by the absence of a uniform head under which compensation could be granted. Third, the absence of a uniform mechanism to calculate the paying capacity of the accused as well as ascertaining the impact of the crime on the victim prevented courts from granting compensation under the section without risking arbitrariness. Fourth, the absence of sentencing guidelines impeded the application of the section. Neither Section 357 nor the SC judgment in Ankush Shivaji Gaikwad came to the aid of the courts with respect to these limitations.

The significance of the Karan verdict lies in the Delhi High Court’s use of the Victim Impact Report (VIR) to determine the quantum of compensation. The Court’s version of VIR is loosely based on the concept of Victim Impact Statements (VIS), but with some significant differences. VIS is an instrument of victim participation, which effectively allows victims to inform the court in their own words as to how the crime impacted them. Barring minor variations, the VIS’s format comprises the description of physical injury, emotional harm, or the damage or loss to property as a result of the offence.

VIS provides victims with the opportunity to directly address the court and, therefore, works towards providing them assurance about their concerns being heard and addressed by the court. It allows the victim to come to terms with the offence and makes the offender perceive and realise the impact of the crime on the victim. It also works to aid the court in determining the quantum of the sentence and fine.

It is in this sense that the Delhi HCs conception of VIR differs from a traditional VIS. The primary purpose of the VIR in the Court’s conception is to act as an aid to determine the quantum of compensation to the victim in conjunction with the paying capacity of the accused. The VIR will not be directly made by the victim before the court but will be filed by the Delhi State Legal Services Authority (DLSA), which shall conduct a summary inquiry to ascertain the impact of the crime upon the victim.

The DLSA shall submit a report that reckons the paying capacity of the accused as well as the impact on the victim, after a conviction. The courts will have to pass an order of compensation based on this report, and in the manner laid down by the judgment. The scheme is binding on all lower courts in Delhi that deal with criminal cases.

While the verdict generates hope for victims, there are certain concerns. For instance, the language of Section 357 does not differentiate between restitution and compensation. Restitution includes reparation made by the offender while compensation is paid by the state. Unless this difference is statutorily recognised, ambiguity is bound to persist. Moreover, VIR/VIS should not remain merely limited to calculating restitution; it must be effectively used in the sentencing process — especially because the victim is not a party when the court hears the offender on the question of the sentence. The need of the hour is that the courts come forward to adopt VIR/VIS as one of the best practices in the interest of justice to victims of crime.


Date:24-12-20

बाबा साहब की आशंका सही साबित हो रही है

संपादकीय

संविधान सभा में 4 नवंबर, 1948 को संविधान के प्रारूप पर बाबा साहब ने कहा था ‘संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत संस्थाओ के प्रति पारस्परिक सम्मान पर आधारित है और चूंकि यह प्राकृतिक अवधारणा नहीं है लिहाज़ा भारत जैसे देश में, जो तासीरान अलोकतांत्रिक है , इस भावना को पैदा करना पड़ेगा | उन्होंने आशंका व्यक्त की कि हो सकता है प्रशासनिक मशीनरी के जरिए सत्ता वर्ग संवैधानिक वयवस्था से छेड़छाड़ करे | आज आशंका सही साबित हो रही है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अध्यक्ष के काफ़िले पर पथराव के बाद केंद्र ने राज्य के वरिष्ठ अफसरों को जवाब के लिए बुलाया, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया | संवैधानिक नैतिकता को ठेंगा दिखाने का ताज़ा किस्सा कम्युनिस्ट शासित केरल में , जहां राज्यपाल ने मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र के कृषि क़ानूनों पर विचार के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की सलाह को नहीं माना | संविधान राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति नहीं देता कि वे सदन आहूत करने की मंत्रिमंडल की सलाह न मानें | इसका सबसे खतरनाक नमूना उत्तर प्रदेश में देखने को मिला जहां हाथरस में दलित लड़की की गांव के उच्च जाति के कुछ युवाओं द्वारा दुष्कर्म और हत्या के बाद जिले के डीएम और एसपी ने शव का रात में जबरिया दाह संस्कार कर दिया और पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया की कोई दुष्कर्म नहीं हुआ | जब जांच सीबीआई को मिली तो पता चला कि आरोप सही था और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या 4 दबंगों ने कि थी | क्या सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत के तहत उन अफसरों को, जो उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, सजा देंगे ? बाबा साहब ने इसी संदर्भ में आगे कहा था, ‘यह भी डर है कि संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर विधायिकाओं में कानून बनाये जाएं लिहाजा हमने संविधान के प्रारूप में प्रशासनिक स्वरूप के बारे में भी स्पष्ट व्यवस्था दी है |’ लेकिन देश के कई राज्यों में अचानक जन विमर्श में गढ़े गए ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाना धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होते हुए भी आज पुलिस के हाथों एक वर्ग की प्रताड़ना का हथियार बना है | 70 साल में भी  संवैधानिक नैतिकता नहीं जाग पाई है |


Date:24-12-20

संविधान संशोधन से ही कृषि कानून लागू हो सकते हैं

विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील

डॉ. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषि आयोग की बहुचर्चित रिपोर्ट की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि ‘भूखों के लिए रोटी ही भगवान है’। इसीलिए रोटी देने वाले किसान को राजनीति, जाति और धर्म से परे, पूरा देश उन्हें अन्नदाता यानी देवता का दर्जा देता है।कृषि मंत्री तोमर के पत्र में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि नए कानूनों को लाने से पहले दो दशकों तक विचार-विमर्श हुआ है। लेकिन तीनों कानूनों को बनाने से पहले कृषि को संविधान के तहत समवर्ती सूची में लाना जरूरी था। इसके लिए स्वामीनाथन ने रिपोर्ट में तगड़ी सिफारिश की थी। केंद्र के बार-बार लिखने पर भी राज्य यदि उन कानूनों को लागू नहीं करें तो राज्य के विषय पर केंद्र को क़ानून बनाने का हक़ नहीं मिल जाता। इन संवैधानिक पेचीदगियों का पालन नहीं करने पर ही मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में नदियों को जोड़ने की कई लाख करोड़ की सिंचाई योजना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विफल हो गई थी। इन कानूनों को संवैधानिक दृष्टि से सही मान भी लिया जाए, तो भी इन सात कसौटियों पर खरा नहीं उतरने से, इन्हें निरस्त करना ही बेहतर होगा।

1. किसानों की आत्महत्या के मामले कम करने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट में भूमि सुधार, सिंचाई, संस्थागत ऋण और तकनीकी उन्नयन से कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के सुझाव थे। रिपोर्ट में यूरोपियन यूनियन (ईयू) की कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी जैसी व्यवस्था को भारत में लागू करने का सुझाव देते हुए ‘एक देश एक बाजार’ को साकार करने की बात भी थी। खबरों के अनुसार, दिसंबर 2019 में केंद्रीय कृषि मंत्री ने दावा किया था कि स्वामीनाथन की 201 में से 200 सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया है। लेकिन कानून और हकीकत में मंत्री के दावों की झलक क्यों नहीं दिखती?

2. किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए दलवाई समिति ने कई सिफारिशें की थीं। रिपोर्ट में फसलों और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, फसलों का घनत्व बढ़ाकर उन्हें विविधतापूर्ण बनाना, फसल का सही मूल्य, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण सुझावों पर ये कानून चुप से हैं।

3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2020 के बजट भाषण में किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए 16 बिंदुओं का एक्शन प्लान बताया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा 2016, 2017 और 2018 में बनाए गए तीन कानूनों को राज्य सरकारें कार्रवाई करें। उसके बाद मई 2020 में कृषि मंत्रालय ने राज्यों से मॉडल एपीएमसी एक्ट 2017 को लागू करने की गुजारिश की थी। संघीय व्यवस्था में राज्यों को मॉडल क़ानून पर सहमत करने की बजाय उन पर नए क़ानून थोपना, संवैधानिक दृष्टि से कैसे सही है?

4. राज्यों की परंपरागत मंडियों में पुराने कानूनों के तहत पूरे नियंत्रण के साथ शुल्कों से आमदनी भी होती है। नए क़ानून के तहत बने ट्रेड एरिया पूरी तरह से मुक्त अर्थव्यवस्था से संचालित होंगे। दोहरी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद-14 के खिलाफ होने के साथ एपीएमसी मंडियों के पतन का कारण बनेगी।

5. बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दोहरे प्रशासन का सिस्टम लागू किया। उससे बंगाल और भारत के गांवों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। एपीएमसी के बाहर कृषि के नए कारोबारी मॉडल में ऑनलाइन कंपनियों और डिजिटल बिचौलियों को कोई शुल्क या टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बगैर कृषि में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सेंटर के विकास के लिए किसानों और राज्यों के पास पैसा कहां से आएगा?

6. बिचौलियों को ख़त्म करने के नाम पर लाए जा रहे नए कानूनों में एग्री ग्रेटर का नया विधिक प्रावधान है। ओला, ऊबर भी एग्री ग्रेटर हैं। उनकी कानूनी जवाबदेही अब तक आईटी एक्ट में सही तरीके से तय नहीं हुई। वॉलमार्ट ने अमेरिका में लोकल डेयरी मार्केट को तबाह कर दिया। उसी तरह से ऐप और स्टार्टअप के माध्यम से आए ये आसमानी डिजिटल बिचौलिये, आढ़तियों से ज्यादा ही कृषि का सत्यानाश करेंगे।

7. बिग बाज़ार के बियानी को भारत में रिटेल क्रांति का जनक माना जाता है, जो डिजिटल कंपनियों के तूफान में तबाह हो गए। उनकी कंपनी में कब्जे को लेकर रिलायंस और अमेजन के बीच चले मुकदमे का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महीने में कर दिया, लेकिन किसान और जनता इतनी खुशकिस्मत नही हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पोंग बांध प्रोजेक्ट से विस्थापित 8000 परिवारों को अब तक वैकल्पिक घर और जमीन नहीं मिली। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो एसडीएम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का बूता रखती हैं, लेकिन कांट्रेक्ट फार्मिंग में धराशायी होने पर छोटे किसान और गांवों की कमर कैसे सीधे होगी?

जीएसटी लागू करने के लिए सरकार ने संविधान संशोधन किया था। अब कृषि को समवर्ती सूची में लाने के लिए संविधान संशोधन कर नए कानून और जवाबदेह व्यवस्था बनाई जाए, तो आंदोलन ख़त्म होने के साथ किसानों की आमदनी दोगुनी होने का सपना साकार हो सकेगा।


Date:24-12-20

ध्वस्त हुए गुपकार गठजोड़ के मंसूबे

प्रो. रसाल सिंह , ( लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं )

अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए पहले बड़े चुनाव में भाजपा सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। इस चुनाव में उसने जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों की 280 जिला विकास परिषद यानी डीडीसी सीटों में से न सिर्फ 75 सीटों पर विजय प्राप्त की है, बल्कि उसे प्राप्त मत प्रतिशत में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2014 के विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा को कुल 22.98 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे, वहीं इस बार यह और बढ़कर 44 फीसद से अधिक हो गया है। भाजपा ने न सिर्फ जम्मू संभाग में गुपकार गठजोड़ का सूपड़ा साफ कर दिया है, बल्कि पहली बार कश्मीर संभाग में भी तीन सीटें जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह वही कश्मीर है जहां भाजपा का झंडा तो क्या एक समय तिरंगा उठाना मुश्किल था। वहीं भाजपा की बढ़ती पैठ से आशंकित नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी सहित सात विपक्षी दलों ने ‘पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लरेशन’ के बैनर तले गठबंधन बनाकर यह चुनाव लड़ा था। वस्तुत: यह चिर-प्रतिद्वंद्वी दलों का मौकापरस्त और मतलबपरस्त गठजोड़ मात्र था।गुपकार से जुड़े दलों में नेशनल कांफ्रेंस को 67, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीटें ही मिलीं। गठबंधन के बावजूद कई सीटों पर ये दल खुद आमने-सा मने थे। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी 49 सीटों पर जीत दर्ज की। पहले गुपकार गठजोड़ चुनाव में भागीदारी को लेकर असमंजस में था और चुनाव बहिष्कार की योजना बना रहा था, किंतु बाद में उन्हें लगा कि कहीं चुनाव बहिष्कार करके वे भी अलगाववादी हुर्रियत कांफ्रेंस की तरह अलग-थलग पड़कर अप्रासंगिक न हो जाएं। इसीलिए वे गठबंधन बनाकर परिणामों के माध्यम से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने का मंसूबा पाले हुए थे, लेकिन चुनाव नतीजों ने उन पर पानी फेर दिया।

इन चुनावों का वास्तविक और सबसे बड़ा संदेश राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और उसमें व्यापक जन भागीदारी है। आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों को दरकिनार करते हुए न सिर्फ भारी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, बल्कि मतदाताओं ने भी पिछले चुनावों से कहीं ज्यादा मतदान किया। इस बार 280 सीटों के लिए कुल 2178 प्रत्याशी चुनाव में उतरे और कुल 51.42 प्रतिशत मतदान हुआ। गुपकार गठजोड़ इन चुनावों को जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के संवैधानिक परिवर्तनों पर ‘रेफेरेंडम’ के रूप में प्रचारित करना चाहता था, किंतु राज्य की जनता ने न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी आस्था व्यक्त की, बल्कि भारतीय संघ में अपना विश्वास और उसके प्रति अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित की। जिस षड्यंत्र के तहत गुपकार गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, वह न सिर्फ उजागर हुआ, अपितु असफल भी हो गया। ये नतीजे पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए राष्ट्र-विरोधी बयानों का जम्मू-कश्मीर की जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब हैं। साथ ही उनकी सरकारों में ‘रोशनी एक्ट भूमि घोटाले’ और जम्मू संभाग के ‘इस्लामीकरण’ जैसी कारस्तानियों का भी प्रतिफल हैं।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पिछले दिनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त केके शर्मा की नियुक्ति के साथ ही प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की हलचल तेज हो गई थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी नागरिकों की विश्वास बहाली और भागीदारी सुनिश्चित करना किसी भी राज्य का सर्वप्रमुख कर्तव्य है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। आज केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर इस चुनौती को स्वीकार करने में सफल हुआ है।

वहां त्रि-स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के सबसे बड़े सोपान जिला विकास परिषद के चुनाव पहली बार कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में ही पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन को जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह लागू कर दिया था। राज्य में यह कानून पिछले 28 वर्षों से लंबित था। पंचायती राज व्यवस्था न सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है, बल्कि स्वशासन और सुशासन की भी पहचान है। यहां पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, गोरखा और वाल्मीकि समुदाय के लोगों को अपने मतदान का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ समय पहले ही केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने नई अधिवास नीति, मीडिया नीति, भूमि स्वामित्व नीति और भाषा नीति में बदलाव करते हुए शेष भारत से अपनी दूरी और अलगाव को खत्म किया है। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 लागू करते हुए पांच भाषाओं-कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्र्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया है। बहुत जल्दी जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक नीति भी घोषित होने वाली है। ये चुनाव और इनके परिणाम केंद्र सरकार और उपराज्यपाल शासन की उपरोक्त सकारात्मक और संवेदनशील नीतियों पर भी मुहर लगाते हैं।

उल्लेखनीय है कि अतीत में जम्मू-कश्मीर की राज्य विधानसभा में क्षेत्रीय असंतुलन रहा है। इसलिए चुनाव आयोग वहां विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करा रहा है। यह अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना है। परिसीमन प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास प्रक्रिया में सभी क्षेत्रों और समुदायों का समुचित प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे शासन-प्रशासन की कश्मीर केंद्रित नीति भी संतुलित हो सकेगी और अन्य क्षेत्रों के साथ होने वाले भेदभाव तथा उपेक्षा की भी समाप्ति हो जाएगी। यह विकास और विश्वास बहाली की राष्ट्रीय परियोजना है। इन चुनाव परिणामों का कूटनीतिक महत्व भी है। पाकिस्तान और चीन जैसे ईर्ष्यालु पड़ोसी देश इन चुनावों में जनता की भागीदारी, हिंसा और चुनाव परिणामों की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। राज्य की जनता ने उनकी बोलती बंद कर दी है।


Date:24-12-20

तीन माह में दो झटके

संपादकीय

सरकार को तीन महीने के भीतर मध्यस्थता के दो अंतरराष्ट्रीय मामलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस बार उसे ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी केयर्न पर अतीत से प्रभावी कर दावे के मामले में पराजय मिली है। भारत से कहा गया है कि वह केयर्न को 8,000 करोड़ रुपये चुकाए। यह राशि उस राजस्व राशि के बराबर है जो केयर्न को इसलिए गंवानी पड़ी थी क्योंकि कर अधिकारियों ने कंपनी की परिसंपत्तियां जब्त करके बेच दी थीं और उसके लाभांश और ब्याज तक को जब्त कर लिया था।

इससे पहले सरकार को इसी वर्ष सितंबर में वोडाफोन के खिलाफ भी अतीत की तिथि से लागू कराधान के मामले में मध्यस्थता का मामला गंवाना पड़ा था। केयर्न मामले में मध्यस्थता पीठ में भारत सरकार द्वारा नामित मध्यस्थ समेत सभी मध्यस्थों ने एकमत से यह निर्णय दिया कि कर मांग भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लंघन है।

सवाल यह है कि अब सरकार क्या करेगी। एक समझदारी भरा रास्ता यह हो सकता है कि अतीत की किसी तिथि से कर वसूलने का प्रयास यदि उचित भी है तो भी वह शुरुआत से ही कानूनी और जनसंपर्क दोनों ही स्तरों पर एक बड़ी नाकामी है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह यह बात कई मौकों पर स्वीकार भी की थी। ऐसे में यह बात अजीब है कि स्पष्ट रुख का उल्लेख करने के बावजूद सरकार लगातार ऐसी पुरानी कर मांग को लगातार लागू करती रही है जबकि वह चाहे तो इस प्रक्रिया को रोककर सकारात्मक रुझान का लाभ ले सकती है। इस मामले में सरकार ने कहा है कि वह विकल्पों का अध्ययन कर रही है। इकलौता विकल्प यही है कि वह संधि के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से बड़ी अदालतों पर भरोसा करे। सिंगापुर स्थित अपील संस्था में अपील करना भी खतरनाक और गलत कदम होगा और सरकार को उसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। विवाद निस्तारण के मामलों में भारतीय न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर है। यह बात देश में वैश्विक पूंजी निवेश की राह का बड़ा रोड़ा है। यदि सरकार मध्यस्थता संबंधी निर्णयों को पलटने के लिए घरेलू अदालतों की मदद लेती है तो एक बार फिर नकारात्मक रुझानों का बोलबाला हो जाएगा।

अब वक्त आ गया है कि सरकार सौजन्यतापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि वह कानूनी लड़ाई हार चुकी है। उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थितियां न बनें। द्विपक्षीय निवेश संधियों के खिलाफ कदम उठाने के बजाय उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि ये सुसंगत विदेशी निवेश नीति के अहम घटक हैं। उसे सार्वजनिक रूप से एक बार फिर यह प्रतिबद्धता जतानी चाहिए कि वह अतीत से लागू होने वाले कर संशोधनों का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगी और अतीत में जब्त धनराशि की वापसी में देरी करने का प्रयास गलत था। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता निर्णय का मान रखते हुए केयर्न और वोडाफोन दोनों को संतुष्ट किया जाए। वोडाफोन मामले में सिंगापुर में अपील करने की मियाद गुरुवार को समाप्त हो रही है और सरकार को इसे चुपचाप बीत जाने देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अतीतगामी कर व्यवस्था को बंद किया जाए। इसने पहले ही निवेश के केंद्र के रूप में देश की प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुंचाई है। निवेश के अनुकूल कारोबारी माहौल होने से आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा और सरकार को अधिक से अधिक राजस्व मिलेगा। आशा की जानी चाहिए कि कर अधिकारियों की हार न स्वीकार करने और मामले को कानूनी रूप से लंबा खींचने की प्रवृत्ति पर वित्त मंत्रालय के राजनेता अंकुश लगाएंगे।


Date:24-12-20

भ्रष्टाचार का फैलता नासूर

रवि शंकर

भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सरकार भले कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हो, लेकिन देश में अब भी लोग अपना काम कराने के लिए रिश्वत देने को मजबूर हैं। यह खुलासा भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने के दावों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब उनतालीस प्रतिशत लोगों को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यह एशिया में रिश्वत की सबसे ऊंची दर है। सैंतीस प्रतिशत के साथ कंबोडिया दूसरे और तीस प्रतिशत के साथ इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। नेपाल में यह दर बारह प्रतिशत, बांग्लादेश में चौबीस और चीन में अट्ठाईस प्रतिशत पाई गई। एशिया में सबसे ईमानदार देशों के बारे में बात करें तो मालदीव और जापान में सिर्फ दो प्रतिशत लोग मानते हैं कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है। इस हिसाब से घूसखोरी के मामले में भारत एशिया में अव्वल है। सर्वे में सरकारी कर्मचारियों में पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट पाया गया। छियालीस फीसद लोगों ने माना कि पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। इसके अलावा बयालीस प्रतिशत का मानना है कि सांसद भ्रष्ट हैं। इकतालीस प्रतिशत लोगों को लगता है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है। बीस प्रतिशत लोगों ने कहा कि जज और मजिस्ट्रेट भी भ्रष्ट हैं।

इस रिपोर्ट में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है। जैसे नवासी फीसद भारतीय सरकारी भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। इसके बाद उनतालीस फीसद रिश्वतखोरी को बड़ी समस्या मानते हैं, जबकि छियालीस फीसद किसी भी चीज के लिए सिफारिश किए जाने को समस्या मानते हैं। अठारह फीसद भारतीय ऐसे भी हैं, जो मानते हैं कि वोट के लिए नोट एक बड़ी समस्या है। वहीं ग्यारह फीसद ने माना कि काम निकलवाने के लिए होने वाला शारीरिक शोषण एक बड़ी समस्या है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादातर भारतीयों की आम राय है कि बीते एक वर्ष में यह बढ़ा है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली संस्था है। यह 2003 से हर साल भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी कर रही है। विभिन्न संगठनों के संघर्ष के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 12 अक्तूबर, 2005 को देश में सूचना का अधिकार कानून भी लागू किया गया। इसके बावजूद रिश्वतखोरी कम नहीं हुई। बहरहाल, आज पूरी दुनिया में सार्वजनिक क्षेत्र, खासकर राजनीतिक दलों, पुलिस और न्यायिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। दुनिया में सत्ता का दुरुपयोग, गोपनीय सौदेबाजी और रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के समाज बर्बाद हो रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार के इस रोग के कारण हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। पर इतना तो साफ दिखता है कि सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए सरकारी तंत्र के अलावा जनता भी दोषी है। यों कहें कि भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कायदे से भारत सरकार को यह आकलन करना चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार घट रहा है या बढ़ रहा है और उसी के अनुरूप कदम उठाने चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करती।

आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसंबर, 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉ. राममनोहर लोहिया का भाषण आज भी प्रासंगिक है। उस वक्त लोहिया ने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। सवाल है कि भारत जब दुनिया का एक सभ्य और आदर्श लोकतांत्रिक देश है, तो यहां भ्रष्टाचार क्यों नहीं घट रहा है? एक सफल देश का मतलब यह होना चाहिए कि वहां भ्रष्टाचार न हो। हालांकि, सफलता का पैमाना केवल आर्थिक आंकड़े नहीं हैं। सामाजिक विकास का पैमाना केवल धन-संपदा नहीं है, असली सामाजिक-आर्थिक विकास तो हम उसे ही कहेंगे, जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो। भ्रष्टाचार अगर बना रहा, तो विकास के हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यदि भारत के राजनीतिक-सामाजिक माहौल की बात करें तो भ्रष्टाचार के विरोध में समाज का हर तबका खड़ा दिखाई तो देता है, लेकिन विरोध हर बार भ्रष्टाचार के आगे दम तोड़ देता है।

दूसरी तरफ यह भी सच है कि भ्रष्टाचार के संबंध में अपने विचार प्रकट करना एक बात है और इसको हटाने के लिए वास्तव में कुछ करना अलग बात है। कानूनी कमजोरियां और सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और इस वजह से भ्रष्टाचारियों के बच निकलने का मौका भी मिलता है। काफी समय से देश की जनता भ्रष्टाचार से जूझ रही है और भ्रष्टाचारी राज कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार रोकने के लिए सच्चे, दूरगामी और वास्तविक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

जरूरत है तो इस बात की कि समाज और प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारी तत्वों को पहचानें और इस समस्या से मुक्ति पाने का इंतजाम करें। पहले भ्रष्टाचार के लिए परमिट-लाइसेंस राज को दोष दिया जाता था, पर जबसे देश में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, विदेशीकरण, बाजारीकरण और विनियमन की नीतियां आई हैं, तबसे घोटालों की बाढ़ आ गई है। इन्हीं के साथ बाजारवाद, भोगवाद, विलासिता तथा उपभोक्ता संस्कृति का भी जबर्दस्त हमला शुरू हुआ है।

हालांकि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर भी तमाम दावे करके औपचारिकता पूरी कर ली जाती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है। अब तो हालत यह हो गई है कि हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में भी लगातर तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि मौजूदा समय में देश में भ्रष्टाचार और गरीबी बड़ी समस्याएं हैं। हकीकत में जनता के कल्याण के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं का फायदा नेता और नौकरशाह ही उठाते हैं। आखिर में जनता ठगी रह जाती है। शायद यही उसकी नियति है। यह सच है कि भारत महाशक्ति बनने के करीब है, पर हम भ्रष्टाचार की वजह से इससे दूर होते जा रहे हैं।

भारत सरकार के साथ-साथ देश की सिविल सोसायटी और आमजन के लिए भी यह गहरे आत्ममंथन का विषय है कि हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनभावना उभरने के बावजूद वास्तविक स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? बता दें कि यह सूचकांक तैयार करते वक्त सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर विशेषज्ञों की राय पर गौर किया जाता है। बहरहाल, आज भारत में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है और इसके कई रूप हैं, जैसे रिश्वत, काला-बाजारी, जान-बूझ कर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना आदि।समस्या यह है कि अब भ्रष्टाचार हमारी आदत में शामिल हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भारत के बारे में हर साल कहता है कि देश के आधे से ज्यादा लोग (उनमें बच्चे भी शामिल हैं) यह जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है और कैसे किया जाता है? खैर, कलंक हमारा है और मुक्त करने का तरीका भी हमें ही खोजना है।


Date:24-12-20

घाटी का संदेश

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव परिणाम जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक कवायद में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक दलों की जीत मानी जा रही है। पिछले 18 महीनों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रहे और सरकारी प्रतिबंधों का कोपभाजन बने गुपकार के नेता तथा जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने का साहसिक लेकिन जोखिम भरा कदम उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणामों को अपनी-अपनी विजय बता रहे हैं। गुपकार के नेता घाटी में मिली भारी सफलता को अनुच्छेद 370 हटाने को प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को खारिज किया जाना बता रहे हैं। गुपकार गठबंधन के नेता घाटी में मिली जीत से उत्साहित होकर अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली की मांग को लेकर अपना अभियान तेज करने का संकल्प बयां कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि डीडीसी के चुनाव परिणाम गुपकार गठबंधन के लिए उत्साहवर्धक नहीं कहे जा सकते क्योंकि पहली बार कश्मीर घाटी में तीन सीट जीतने वाली भाजपा की उपलब्धि को कमतर करके नहीं आंका जा सकता। तेलंगाना के बाद अब जम्मू-कश्मीर में यह जीत वाकई पार्टी के लिए बेजोड़ है। जम्मू-कश्मीर में चुनाव का होना, इस चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं की भागीदारी और जम्मू संभाग में मिली बड़ी सफलता के आधार पर भाजपा यह दावा कर सकती है कि अनुच्छेद 370 और 35ए सूबे के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। अब तक राज्य में वर्चस्व कायम रखने वाले दलों का पृथकतावादी एजेंडा बीते दिनों की बात हो गई है। यह कम बड़ी बात नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारी जनभागीदारी को देखते हुए किसी भी अलगाववादी संगठन और क्षेत्रीय राजनीतिक दल चुनाव बहिष्कार करने का साहस नहीं जुटा पाए। डीडीसी की 280 सीटों में से अभी कुछ पर मतगणना जारी है, लेकिन चुनाव परिणामों की तस्वीर साफ है। भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। इसका संदेश बहुत स्पष्ट है। सूबे के मतदाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसले के साथ खड़े हैं। केंद्र की सरकार सूबे का विकास करना चाहती है। डीडीसी के चुनाव नतीजों ने विकास का रास्ता साफ कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां आने वाले दिनों में अमन-चैन कायम होगा, लोकतंत्र और मजबूत होगा, बहुत जल्द लोगों को अपनी लोकप्रिय सरकार के गठन का अवसर मिलेगा।


 

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