24-10-2024 (Important News Clippings)

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24 Oct 2024
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Date: 24-10-24

The Manipur crisis, the issue of managing diversity

The healing touch of constitutional accommodation is the only way out

Dheeraj Murthy & Faizan Mustafa, [ an advocate of the Telangana High Court, Hyderabad. & Vice-Chancellor Chanakya National Law University Patna, Bihar ]

Yet another round of escalation of violence in Manipur has reportedly led to the Chief Minister of the State making multiple demands that include greater control over security operations. This means that the Chief Minister has not been in charge for some time. Another jarring revelation, as in media reports, is even the supposed invocation of Article 355 of the Constitution, where the Union has a duty to protect States against external aggression and internal disturbance. The breakdown of the constitutional machinery in Manipur is an open secret. The alarming situation raises significant questions about the capacity of the Constitution to reconcile identitarian differences.

The basis for ‘special provisions’

Diversity management is a unique feature of the Indian Constitution. In keeping with the unique problems of different States, not just erstwhile Jammu and Kashmir, several others such as Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Karnataka were considered entitled to “special provisions”. The circumstances warranting such “special” provisions have been either to allay concerns over ensuring equitable development or to provide safeguards to preserve cultural identities. Federalism is not a matter of choice but compulsion in a huge and diverse nation such as India.

The Constitution has evolved to reconcile seemingly competing and even conflicting interests of identities in several north-eastern States. A chief feature of such reconciliation within the constitutional scheme has been to institutionalise a scheme of power sharing and representation and guaranteed autonomy in governance. The purpose of such reconciliatory measures is to ensure a sensitivity to the concerns of group identities and their respective socio-political backgrounds, and allow the Article 371F(f) presence of such identities to engender political stability rather than sow discord and fragment society. It may be of value to revisit examples of such constitutional pragmatism as the number of deaths and displaced people is increasing each day and any indifference to the fast deteriorating situation will not be in national interest.

The accession of Sikkim to India in 1975 led to the inclusion of Article 371F. These “special provisions” included Article 371F(f) which empower Parliament to protect “the rights and interests of different sections of the population”. Additionally, Article 371F(g) also provided that the Governor would have the special responsibility for a scheme of “equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of different sections of the population of Sikkim….” The broad import of Article 371F envisaged power sharing through representation and the preservation of cultural autonomy to achieve the goal of political stability. The Representation of Peoples Act 1951 was amended to reflect the scheme of Article 371F(f) and seats were earmarked for different communities in the Legislative Assembly. This arrangement came to be challenged along with the constitutionality of Article 371F(f) in R.C. Poudyal (1993) before the Supreme Court of India as the increased representation of the Bhutia-Lepcha community was alleged to be in the teeth of norms of proportionate reservation. In upholding the constitutionality of Article 371F(f) and the amendment to the Representation of Peoples Act 1951, the Court reasoned that the increased representation of the Bhutia-Lepcha community was an inheritance of the socio-political history of Sikkim, which necessitated the framing of Article 371F.

This was part of a broader discourse which the Court had concluded as part of a scheme of “accommodations and adjustments” to facilitate the co-existence of different tribal identities in Sikkim. The Court held that “historical considerations and compulsions do justify inequality”. Resultantly, the proportionality of seats reserved for the Bhutia-Lepcha community was justified to protect the identity of the community and a political process to ensure political stability. There was an explicit recognition of group identities as the basis of power sharing and representation in governance.

The case of Tripura and peace

Tripura emerged as an example of peace brokered through the Constitution at the height of the insurgency movement. The Sixth Schedule of the Constitution provides for the administration of tribal areas by devolving power to district and regional councils which are empowered to make laws on various areas such as education, social customs, alienation of land and usage of forests, and establishment of village and town committees. However, the Sixth Schedule was not made applicable to Tripura until 1984. By virtue of the 49th Constitutional Amendment, the provisions of the Sixth Schedule were made applicable to the tribal inhabited areas of Tripura. However, the legislative autonomy accorded by the Sixth Schedule devolved markedly greater powers to the district council to exercise discretion regarding the application of Union laws to Scheduled Areas. This was the result of the Tripura Accord signed in 1988 between the Union Government, the State government and the Tripura National Volunteers (TNV), a militant group which even sought secession. The accord reserved a third of the seats in the State Assembly to the Scheduled Tribe population — beyond the proportion of their population in the total population. Consequently, sub-article (3B) in Article 332 was inserted in 1992.

The disproportionate representation of the tribal population was challenged in Subrata Acharjee (2002). In deciding the question, the Supreme Court took into account the background of the accord which required violence to be abjured and efforts at securing stability in the region. The Court ultimately rejected the contention seeking proportional reservation based on “arithmetical precision” and reiterated the scheme of “accommodations and adjustments”.

It concluded that Article 332(3B) was inserted to give “greater share” in governance, as per the terms of accord. The Court ruled that the reservation scheme was not violative of the scheme in Article 332(3) and Article 170 as it was a temporary measure to ensure an inclusive scheme of governance in Scheduled Tribe-inhabited areas. The approval of the scheme of power sharing to reconcile differences through the Constitution was found to be in order despite it being a unique measure not in “symmetry” with the Constitution.

Significantly, as was the case with Tripura, the Sixth Schedule does not apply to the State of Manipur. Instead, Manipur is governed by Article 371C which provides for the creation of a Hill Area Committee consisting of elected representatives from such areas. Curiously, the approval or concurrence of the Hill Area Committee regarding matters affecting the governance of such areas is not necessary. The latest judgment of the apex court on citizenship upholding different cut-off dates for Assam is another example of accommodation due to its geographical location. Here again, the Court preferred promotion of fraternity.

Words that Manipur needs to ponder over

Moreover, unlike the Sixth Schedule, the establishment of a “District Council” in Manipur is governed under a separate statute, i.e., the Manipur Hill Areas Autonomous District Council Act, 2000. Under the statute, a “District Council” is required to be incorporated and membership to the council is based on classification as a “Scheduled Tribe”. Strangely, unlike the veto power possessed by the Scheduled Tribes in States such as Nagaland, Sikkim and Tripura, no specific provisions exist in the case of Manipur.

In the background of tensions in Manipur, concerns over representation, allocation of resources, and perceived domination of any community have heightened anxieties and exacerbated social division.

The Constitution, as a living and transformative document, has repeatedly evolved its capacity to adapt to demanding circumstances. The words of the Court in R.C. Poudyal may shed some light on a brighter future in Manipur: “pluralist societies are the result of irreversible movements of history. They cannot be washed away. The political genius of a people should be able to evolve within the democratic system, adjustments and solutions”. It is only a reminder that ultimately, peace will have to be evolved through the Constitution without which any attempt to solve issues of diversity would remain illusory.


Date: 24-10-24

The shifting sands within global supply chains

Proposed U.S. rules on Chinese connected car tech and Israel’s pager attacks indicate the changing focus of global supply chains — from resilience to security

Lokendra Sharma, Pranay Kotasthane, [ a research analyst with the Takshashila Institution’s High-Tech Geopolitics Programme,Bengaluru. & Deputy Director of the takshashila institution ]

Global supply chains are at an inflection point. While the COVID-19 pandemic shifted the focus from efficiency (just in time) to resilience (just in case), two developments in September 2024 indicate that another shift is underway in how supply chains are envisioned and operationalised — this time towards security (just to be secure).

Moves by the U.S. and Israel’s pager attack

On September 23, the United States Department of Commerce proposed rules which, if accepted “would prohibit the import or sale of certain connected vehicle systems designed, developed, manufactured, or supplied by entities with a sufficient nexus to the PRC or Russia”. The proposed rules target both the software and hardware associated with vehicle connectivity systems as well as automated driving systems. While the 100% tariffs on Chinese EVs announced by the U.S. earlier this year stemmed from competition concerns aimed at reducing their sale in the domestic market, the newly proposed rules, which stem from national security concerns, would effectively ban their sale in the U.S.

The U.S. case against Chinese connected car tech is that both hardware and software components in cars employing some form of external communication capabilities can be potentially misused. The idea is that cars with connected car tech are essentially mobile listening posts, and that malicious actors can use their cameras and sensors for espionage purposes. Worse, these cars may even be disabled or hijacked — especially those level 3 and above on the Society of Automotive Engineers’ levels of driving automation. For security hawks, handing over such control to a state with which you may be in a future conflict simply carries overwhelming risks.

If there was any strand of thought moderating the hawkish focus on supply chain security, that evaporated as the world came to terms with the Israeli supply chain attack, on September 17-18, targeting pagers and walkie-talkies used by Hezbollah in Lebanon. More than 30 people including children were killed while thousands were injured. The fallout was felt far and wide leaving everyone wondering about the state of advanced technologies used or embedded in products across industries when even basic old-fashioned devices could be made to explode.

While the U.S. proposed rules and the Israeli pager attack have reignited and amplified the supply chain security debate, it arguably began a few years ago when the U.S., Australia, Japan and even India effectively banned Huawei and other Chinese telecom players from participating in the 5G rollout for security considerations. The motivating fear was that China could install backdoors in the telecom infrastructure giving it the capability to surveil or sabotage the same. Since then, supply chain security concerns have spread to other tech industries such as semiconductors.

From efficiency to resilience to security

During the heydays of globalisation, especially from the 1980s till the 2010s, supply chains were configured to ensure maximum efficiency; that is, weaving a complex supply chain for each product or service in a way that components were procured and assembled at various locations across the world based on cost and other considerations. These “just in time” supply chains were to some extent immune from great power politics. China established itself as a central supply node in this arrangement. A combination of various factors in the late 2010s and early 2020s such as the U.S.-China rivalry and resultant technology decoupling and the COVID-19 pandemic shifted the focus away from “just in time” to “just in case”.

That is, there was a recognition in the U.S., Europe, India and elsewhere that supply chains had become too dependent on Chinese exports. Supply chain resilience, as a result, became all the rage. But, almost simultaneously, security considerations around Chinese involvement in telecom infrastructure also led to another shift — from resilience to security. This shift has only solidified in the wake of Israel’s supply chain attack.

India and supply chain security

How can India ensure that its supply chains are secure? Extreme measures such as outright banning import of a range of tech products and services would not work. Neither would fully subscribing to the “just in case” strategy that focuses on supply chain resilience.

What can work is a two-pronged approach involving both “just to be secure” and “just in case” strategies. The “just to be secure” strategy can be put in motion through “trust but verify” and “zero trust.” Certain tech products and services (say those used in communications, transport or critical infrastructure broadly defined) can be subjected to trust but verify entailing methods such as periodic audits, on-site inspections, and establishment of a mechanism that ensures compliance with national and international security standards. But a more narrowly defined set of technologies that are most critical (say those used by Indian military, intelligence agencies, or for cutting edge research and development) should be subjected to zero trust. Assuming by default that all tech products and services are compromised and applicable to friends and foes alike, zero trust would entail developing the most stringent checks during procurement as well as continuous monitoring and verification. For all the rest less critical technologies, the “just in case” strategy involving diversification of vendors and friendshoring would suffice in taking care of larger supply chain concerns about cascading fallouts due to single points of vulnerabilities and failures.


Date: 24-10-24

एमएसपी समस्या का स्थाई समाधान नहीं है

संपादकीय

सरकार ने सही समय पर रबी की फसलों की एमएसपी घोषित कर दी है। इसका लाभ यह है कि किसान उसके आधार पर यह तय कर सकता है कि कौन-सी फसल उसे कितना लाभ दे सकती है। लेकिन तमाम जिंसों में पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि का तुलनात्मक विश्लेषण बताता है कि विगत दो वर्षों में गेहूं की एमएसपी लगातार 150 रुपए प्रति क्विंटल प्रति वर्ष हुई (अब 2425 रु. है) जबकि इसके पूर्व के पांच सालों में यह वृद्धि औसत मात्र 78 रु. की थी। जाहिर है इसके राजनीतिक कारण हैं और किसानों को खुश रखने के लिए यह किया जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उत्पादन) वहीं की वहीं है। सरकार का एमएसपी पर खरीदे गेहूं पर रखरखाव और ट्रांसपोर्ट पर भारी खर्च आता है। दूसरी मजबूरी यह है कि गेहूं और धान पर अपेक्षाकृत ज्यादा एमएसपी (प्रतिशत में) देकर सरकार न चाहते हुए भी किसानों को इन्हीं दो जिंसों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जबकि दलहन और तिलहन के लिए इसे आज भी आयात पर निर्भर रहना होता है। सरकार न भूले कि आज भी कृषि क्षेत्र देश का आधा रोजगार दे रहा है और 62फीसदी आबादी इससे जुड़ी है। अगर यह स्थाई तौर पर लाभकारी न हुआ तो बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर होगी।


Date: 24-10-24

चुनाव से ऐन पहले ‘रेवड़ियां’ बांटने की नीति कितनी सही

राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )

अगले महीने होने जा रहे महाराष्ट्र के चुनावों में दो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं : ‘लाड़की बहिन’। सरकार की यह फ्लैगशिप योजना- जिसके तहत 2,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं- बहस का विषय बन गई है।

सवाल उठता है कि क्या इस साल अगस्त से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में डाली गई रकम राज्य में सत्तारूढ़ महायुति-गठबंधन के खिलाफ किसी भी सत्ता-विरोधी भावना को दूर करने के लिए काफी होगी?

यह पहली बार नहीं है, जब राज्य या केंद्र में किसी पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले सौगातें दी हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी किसी चुनाव से ठीक पहले अचानक, बिना किसी संकोच के और सरकारी खजाने पर इसके असर की अनदेखी करके यह सौगात नहीं दी गई।

अगले महीने जब मतदान होगा, तब तक ‘लाड़की बहिन’ योजना की अधिकांश लाभार्थी महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए आ चुके होंगे, जिसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले घोषित ‘दिवाली बोनस’ भी शामिल है।

इस योजना का सालाना खर्च लगभग 46,000 करोड़ रुपए होगा। एक वरिष्ठ नौकरशाह के अनुसार, ऐसी ‘तिजोरी खोलो’ राजनीति के चलते ही आज महाराष्ट्र का कर्ज-अनुमान 7.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

इसे विपक्षी महाविकास अघाड़ी को पूरी तरह से चौंका देने के लिए बनाई गई चतुर राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद- जहां सत्तारूढ़ गठबंधन ने 48 में से सिर्फ 17 सीटें जीतीं- एकनाथ शिंदे सरकार को प्रमुख वोटर-समूहों को आकर्षित करने के लिए नए तरीके तलाशने पड़े हैं।

महिलाएं और युवा दो टारगेट-वोटबैंक थे। महिलाओं को नगद सहायता दी गई, बेरोजगार युवाओं को ‘लाड़का भाऊ’ योजना के तहत नगद स्टाइपेंड दिया गया। लेकिन ऐसी योजनाओं को सत्ता हथियाने के लिए ‘जो भी करना पड़े’ की मानसिकता के एक और चिंताजनक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए।

पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र राजनीतिक रूप से देश का सबसे अस्थिर राज्य बन गया है। पांच साल में तीन सरकारें, सुबह-सवेरे चुपके से शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, दो क्षेत्रीय दलों का टूटना, मंत्री पद के लालच में विधायकों का पाला बदलना- यह राज्य भारतीय राजनीति के पूर्ण नैतिक पतन का प्रतीक बन गया है।

‘वॉशिंग मशीन’ और ‘खोखे ची सरकार’ (एक ‘खोखा’ यानी एक करोड़ रुपए) जैसे शब्द अब राज्य की राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बन गए हैं। यह दर्शाता है कि कैसे धनबल और सौदेबाजी ने राजनीति को भ्रष्ट कर दिया है। विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं बची है : पिछले 15 वर्षों में राज्य के लगभग एक-तिहाई विधायक एक से अधिक पार्टियों में रह चुके हैं।

2022 में, प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को ‘रेवड़ी’ संस्कृति के खिलाफ आगाह करते हुए कहा था कि यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा था कि लोगों को लगता है कि मुफ्त रेवड़ी बांटने से वोटरों को खरीदा जा सकता है।

प्रधानमंत्री कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस द्वारा किए गए नगद ‘गारंटी’ के वादों और दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली-पानी उपलब्ध कराने के आप के दावों की ओर इशारा कर रहे थे। दो साल बाद, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भाजपा ‘लाड़की बहिन’ योजना का श्रेय यह दावा करके ले रही है कि इससे महाराष्ट्र की महिलाएं सशक्त होंगी। लेकिन मतदाताओं को ‘रिश्वत’ देने और उन्हें ‘सशक्त’ बनाने के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, खासकर तब जब चुनाव से कुछ महीने पहले ही ऐसी कोई योजना लागू की जाती हो।

नगदी-संचालित योजनाओं के केंद्र में मुख्यत: महिलाएं आ गई हैं। 2023 में, शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ‘लाडली-बहना’ योजना के साथ मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों को पलट दिया था। तमिलनाडु में तो मुफ्त की सौगातों को लगभग संस्थागत रूप दे दिया जा चुका था।

सेल-फोन से लेकर रंगीन टीवी तक, हर चुनाव में आकर्षक उपहार पेश किए जाते रहे थे। 2024 के अपने लोकसभा चुनाव घोषणा-पत्र में, कांग्रेस ने भी देश भर में गरीब महिलाओं के खातों में सालाना एक लाख रुपए जमा करने का वादा किया।

राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो हर साल एक लाख रुपए ‘खटाखट’ आते रहेंगे। तब भाजपा ने इस ‘खटाखट’ राजनीति को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया था, लेकिन अब शिंदे सरकार की ‘फटाफट’ कैश-डिलीवरी को गेम-चेंजर बताया जा रहा है।

सवाल किसानों या गरीब महिलाओं की मदद का नहीं, सरकार के इरादों और प्राथ​मिकताओं का है। जो सरकारें पांच साल तक वेलफेयर योजनाओं में पैसा नहीं लगा पाई हों, वो चुनाव आते ही कैश-ट्रांसफर कैसे करने लग जाती हैं?


Date: 24-10-24

चीन से संबंध सुधार

संपादकीय

रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य होने की संभावना बढ़ अवश्य गई है, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि बीते चार वर्षों में चीन ने अपनी हरकतों से भारत का भरोसा खोने का काम किया है। भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच करीब पांच वर्षों के बाद विस्तार से वार्ता इसीलिए हो सकी, क्योंकि चीन देपसांग एवं डेमचोक से अपनी सेनाएं पीछे हटाने और सीमा पर निगरानी की पहली वाली स्थिति बहाल करने पर सहमत हुआ। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस पर जोर दिया कि सीमा पर शांति रहनी चाहिए और आपसी विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा देने के साथ एक-दूसरे की संवेदनशीलता का सम्मान किया जाना चाहिए।

यह कहना आवश्यक था, क्योंकि चीन यह तो चाहता है कि भारत उसके हितों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते, लेकिन खुद उसकी ओर से भारत की संवेदनशीलता की परवाह नहीं की जाती। इसका प्रमाण यह है कि वह कभी कश्मीर तो कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर मनगढ़ंत दावे करता रहता है। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन किस तरह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। इस क्रम में वह पाकिस्तान के उन आतंकियों का संयुक्त राष्ट्र में बचाव तक करता है, जो भारत के लिए खतरा हैं। ऐसे में भारत का उसके प्रति संशकित रहना स्वाभाविक ही है।

यह ठीक है कि रूस में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि भी शीघ्र मिलेंगे। इस मेल-मुलाकात में विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसा पहले भी हो चुका है। अब चीन को यह आभास कराया जाना चाहिए कि उसने पहले गलवन और फिर अन्य स्थानों पर नियंत्रण रेखा में यथास्थिति बदलने के जो प्रयत्न किए, उसने ही दोनों देशों के संबंधों को पटरी से उतारने का काम किया। इसके लिए चीन अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता।

भारत को चीन से संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ने के पहले इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं वह फिर से वैसी हरकत तो नहीं करेगा, जैसी डोकलाम, गलवन, देपसांग आदि में की। यह ध्यान रहे कि अतीत में चीन ने अपने अतिक्रमणकारी रवैये को तभी छोड़ा है, जब भारत ने यह जताने में संकोच नहीं किया कि वह बहुपक्षीय सहयोग के ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों को अपेक्षित महत्व देने से इन्कार कर सकता है। इस बार चीन इसलिए भी झुका, क्योंकि उसे यह आभास हुआ कि भारत का असहयोग उसके आर्थिक हितों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। निःसंदेह संबंध सामान्य होने से चीन के आर्थिक हित सधेंगे, लेकिन भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।


Date: 24-10-24

एनबीएफसी पर आरबीआई के बढ़ते एतराज

तमाल बंद्योपाध्याय

ऐसा लगता है कि भारतीय बैंकिंग नियामक के शब्दकोश में ‘सब बस भौंकते हैं, काटते नहीं’ मुहावरे का कोई स्थान नहीं है। महज एक हफ्ते पहले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कड़ी चेतावनी देने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले हफ्ते एक आदेश जारी कर चार एनबीएफसी को नए ऋण को मंजूरी देने और उसका वितरण करने से रोक दिया है। इन एनबीएफसी में आशीर्वाद माइक्रोफाइनैंस लिमिटेड, आरोहण फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड और नावी फिनसर्व लिमिटेड शामिल हैं।

ऐसा पाया गया कि एनबीएफसी अधिक ब्याज दर वसूलने के अलावा नियामक के दिशानिर्देशों के मुताबिक परिवारों की आमदनी और ऋणकर्ताओं की मासिक किस्त चुकाने की क्षमता का आकलन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पुराने ऋण नहीं चुका पा रहे ऋणकर्ताओं को नए ऋण देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं।

हालांकि आरबीआई ने अपने आदेश में एनबीएफसी की विभिन्न योजनाओं की क्रॉस सेलिंग का जिक्र नहीं किया है। इन चार कंपनियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन आमतौर पर एनबीएफसी ऋण से इतर ऋण लेने वालों को विभिन्न उत्पाद बेचती हैं। पहले बिक्री की सूची में मोबाइल फोन, बीमा पॉलिसी, सोलर लालटेन और इन्वर्टर लाइट शामिल थे। अब ऋण दिए जाने के साथ ही प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, टीवी और रेफ्रिजरेटर भी बेचे जाते हैं। कई मामलों में ऋण देने की पूर्व शर्त भी इन उत्पादों की बिक्री से जुड़ी होती है।

संभवतः आरबीआई ने इस तरह की ‘अन्य आय’ को एनबीएफसी द्वारा वसूले जा रहे ब्याज दर के साथ जोड़ दिया है। चार एनबीएफसी में से डीएमआई का सबसे बड़ा लोन बुक है और यह इस वर्ष जून तक 13,160 करोड़ रुपये है और इसके बाद आशीर्वाद (11,327 करोड़ रुपये), नावी (9,110 करोड़ रुपये) और आरोहण (6,737 करोड़) का स्थान है। जब वृद्धि की बात आती है तब डीएमआई इस सूची में 47.76 फीसदी वृद्धि के साथ शीर्ष पर, आशीर्वाद दूसरे पायदान (33.7 फीसदी) पर इसके बाद नावी (32.67 फीसदी) और आरोहण (27.95 फीसदी) का स्थान है।

आशीर्वाद का सकल फंसा कर्ज 2.99 फीसदी है और बट्टे खाते में डालने के बाद यह 7.7 प्रतिशत तक हो जाता है। इसकी तुलना में आरोहण का आंकड़ा 2.5 प्रतिशत और 4.39 प्रतिशत है। डीएमआई का कुल फंसा ऋण 2.54 प्रतिशत और नावी का 1.7 प्रतिशत है। आशीर्वाद का सबसे अधिक मार्जिन (एनआईएम) 17.29 प्रतिशत है जो फंडों की लागत और ऋण से होने वाली कमाई के बीच का अंतर है। इस लिहाज से इसके बाद नावी (16.35 प्रतिशत), आरोहण (13.32 प्रतिशत) और डीएमआई (11.46 प्रतिशत) का स्थान है।

आरबीआई के गर्वनर ने इस महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा में एनबीएफसी क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा, ‘रिजर्व बैंक आने वाली जानकारी पर नजर रख रहा है और आवश्यक होने पर कदम उठाएगा।’

उन्होंने इस क्षेत्र को लेकर तीन महत्त्वपूर्ण विचार दिएः

  • कुछ एनबीएफसी स्थायी कारोबार की कार्यप्रणाली और जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किए बिना किसी भी कीमत पर वृद्धि को तरजीह दे रही हैं। इस तरह का अविवेकपूर्ण रवैया उनके अपने कारोबारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होगा।
  • माइक्रोफाइनैंस संस्थानों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित कुछ कंपनियां अपनी इक्विटी पर अधिक रिटर्न पाने की कोशिश कर रही हैं जो उनके निवेशकों के चलते संचालित होती हैं। वे अधिक ब्याज दर, अधिक प्रसंस्करण शुल्क और गलत तरीके से दंडशुल्क वसूल कर पैसे कमा रही हैं। ऋण की मांग न होने के बावजूद ऋण लेने के लिए बाध्य करने के प्रभाव के कारण इन एनबीएफसी के बैलेंसशीट में बढ़ोत्तरी हो रही है।
  • कुछ एनबीएफसी के वेतन पैकेज में प्रोत्साहन से जुड़े पहलू शुद्ध रूप से लक्ष्य आधारित हैं। इस तरह के चलन से कार्यसंस्कृति और ग्राहक सेवाओं पर असर हो सकता है।

एनबीएफसी का दायरा बेहद व्यापक है। देश में कम से कम 9,325 एनबीएफसी और 94 एचएफसी हैं। आरबीआई के वर्गीकरण के मुताबिक 9 एनबीएफसी और 5 एचएफसी शीर्ष स्तर पर हैं, बाकी एचएफसी और 404 एनबीएफसी मध्यम स्तर पर और 8,912 एनबीएफसी बुनियादी स्तर पर हैं। यह सवाल हो सकता है कि क्या हमें इतने एनबीएफसी की जरूरत है?

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे देश में ऋण की कमी है। विश्व बैंक के मुताबिक निजी क्षेत्र में भारत का घरेलू ऋण वर्ष 2020 में जीडीपी के 55 फीसदी तक था जो वैश्विक औसत (148 प्रतिशत) से काफी नीचे है और एशियाई देशों चीन (182 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (165 प्रतिशत) और वियतनाम (148 प्रतिशत) से भी काफी नीचे है। हालांकि इतने सारे एनबीएफसी की निगरानी करना आसान नहीं है।

दूसरा सवाल यह है कि आरबीआई ने एनबीएफसी को नियंत्रण में रखे के लिए भले ही सख्त कदम उठाए हैं लेकिन क्या इसे संरचनात्मक तरीका नहीं अपनाना चाहिए था? इन चारों एनबीएफसी का ऋण पोर्टफोलियो 40,334 करोड़ रुपये का है। इनकी परिसंपत्ति कहीं अधिक 50,693 करोड़ रुपये है। भले ही इन चारों का बेहतर पूंजीगत आधार (22 प्रतिशत और 52 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात) है लेकिन बैंकिंग तंत्र का भी इनमें निवेश है।

आरबीआई कुछ समय से एनबीएफसी क्षेत्र की कार्यप्रणाली को लेकर अपना असंतोष जताता रहा है लेकिन कड़े आदेश जारी करने से पहले क्या नियामक को नोटिस नहीं देना चाहिए कि उनके खिलाफ कड़े कदम क्यों न उठाए जाएं? इससे वित्तीय क्षेत्र गलत कार्यप्रणालियों को लेकर सतर्क होता और साथ ही गलत करने वाली संस्थाओं को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है।

अब व्यापक तस्वीर पर गौर करते हैं। सामूहिक तौर पर शीर्ष स्तर के एनबीएफसी की कुल परिसंपत्ति जून में 14.25 लाख करोड़ रुपये थी जो इस क्षेत्र के कुल ऋण पोर्टफोलियो का एक-चौथाई है। पिछले एक वर्ष में जून 2023 और जून 2024 के बीच इनके ऋण में वृद्धि करीब 27 प्रतिशत तक रही है। शीर्ष स्तर के एनबीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो में खुदरा ऋणों का योगदान कम से कम 60 प्रतिशत तक है।

मध्यम वर्ग के एनबीएफसी का कुल ऋण करीब 52 ट्रिलियन तक है और उनकी ऋण वृद्धि करीब 12 प्रतिशत तक रही है।

करीब 100 एमएफआई-एनबीएफसी हैं और इनमें से 25 का ताल्लुक मध्यम स्तर और 75 का संबंध निचले स्तर से है। इनके ऋण में वृद्धि, जून 2023 से जून 2024 के बीच करीब 23 फीसदी है।

जिन एनबीएफसी पर कार्रवाई की गई है या जिन पर कार्रवाई हो सकती है उन्हें अपनी ब्याज दरें कम करने के साथ ही बिना वक्त गंवाए अधिक फीस और दंडशुल्क घटाना चाहिए।

हमेशा से ऋण देने का बुनियादी नियम यह मूल्यांकन करने से जुड़ा है कि ऋण लेने वाले की ऋण चुकाने की क्षमता कितनी है और ऋण चुकाने की उनकी इच्छा होगी या नहीं। इस पड़ाव पर एनबीएफसी को यह भी देखने की जरूरत है कि वास्तव में ऋणकर्ताओं को पूंजी की जरूरत भी है या नहीं। आखिर ऋण देने वाली कंपनियों के बैलेंसशीट बढ़ाने के जुनून के चलते ऋणकर्ताओं को अपनी परेशानी क्यों बढ़ानी चाहिए?


Date: 24-10-24

सकारात्मक रुख

संपादकीय

ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर भारत और चीन के रिश्तों में गरमाहट लौटती दिखी है। पिछले पांच वर्षों से दोनों देशों के बीच तल्खी बनी हुई थी। हालांकि इस बीच कुछ मौकों पर हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातें जरूर हुईं, मगर द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। ब्रिक्स सम्मेलन में अलग से दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की और परस्पर सहयोग और सम्मान का संकल्प दोहराया। इस वार्ता से एक दिन पहले दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सेनाओं को पीछे लौटाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति बहाल रखने का फैसला किया था। चीन ने दौलतबेग ओल्डी और डेमचोक क्षेत्र में अपना अतिक्रमण हटाने पर सहमति दे दी।अब दोनों देशों की सेनाएं अपने हिस्से के इलाकों में गश्त कर सकेंगी। चीन ने यह भी कहा है कि वह सीमा विवाद सुलझाने में भारत का सहयोग करेगा। अब प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चीन का रुख लचीला हो गया है और वह भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है। हालांकि यह कोई नाटकीय घटना नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से ही बननी शुरू हो गई थी, जब दोनों देशों के विदेशमंत्रियों ने अलग से बातचीत की थी

सच्चाई यह भी है कि चीन बेशक अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत भारत को घेरने का प्रयास करता रहा हो, पर आज की वैश्विक स्थितियों में वह इसके साथ लंबे समय तक तनावपूर्ण रिश्ते बना कर नहीं चल सकता। चीन को मुख्य चुनौती अमेरिका से है। इसलिए अगर चीन को इस चुनौती से पार पाना है, तो उसे भारत के साथ रिश्ते मधुर बना कर रखने ही होंगे। ब्रिक्स का गठन ही इस मकसद से हुआ था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबदबे को कमजोर किया जा सके। फिर, अमेरिका और यूरोप ने जिस तरह यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, उससे रूस के सामने भी चुनौतियां बढ़ गई थीं। उसने चीन के साथ नजदीकी बढ़ा ली। मगर गलवान सैन्य संघर्ष के बाद चीन और भारत के बीच तल्खी कायम रहने से इस समीकरण में बाधा आ रही थी। इसलिए रूस भी चाहता था कि भारत और चीन अपने मतभेद जल्दी सुलझा लें। फिर, भारत के बिना ब्रिक्स देशों के संगठन में मजबूती कभी नहीं आ सकती। अच्छी बात है कि चीन ने इस तकाजे को समझा और भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया।

भारत की अहमियत चीन के लिए भी बड़ी है। भारत अब भी उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। फिर, जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और तकनीकी क्षेत्रों में लगातार भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दवा उत्पादन, सेमीकंडकटर आदि के मामलों में दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए एक बड़े सहयोगी के रूप में दिखने लगा है, ऐसे में चीन उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। वैश्विक दक्षिण के तमाम देशों को भारत पर भरोसा है। इसलिए भी चीन और रूस उसे अलग करके नहीं रख सकते। अच्छी बात है कि चीन ने अपना रुख बदल लिया है, मगर उससे यह अपेक्षा फिर भी बनी रहेगी कि भारत के हिस्से वाले क्षेत्रों, उसके पड़ोसी देशों और हिंद महासागर में अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत चलाई जा रही, भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली, गतिविधियों पर भी विराम लगाए।


Date: 24-10-24

पर्यावरण की फिक्र

संपादकीय

मानसून की विदाई के साथ धान की कटाई शुरू हो गई है। मगर विडंबना है कि हर सख्ती के बावजूद खेत-खलिहानों में इस वर्ष भी पराली जलाई जा रही है। इससे जाहिर है कि नियम-कायदों की परवाह किसी को नहीं है। यह छिपी बात नहीं है कि पराली जलाने से प्रति वर्ष दिल्ली और आसपास प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है। नागरिकों का दम घुटने लगता है। अस्पतालों में उपचार कराने की नौबत आ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कवायद शुरू की, तब जाकर पंजाब और हरियाणा की सरकारें सक्रिय हुईं। पंजाब पुलिस ने आनन-फानन में एक महीने में ही आठ सौ चौहत्तर प्राथमिकियां दर्ज कीं। वहीं कैथल जिले में पराली जलाने पर अठारह किसानों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के कृषि विभाग ने पहली बार चौबीस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। बावजूद इसके, पराली जलाने के मामले घट नहीं रहे। दिल्ली के आसमान पर धुएं की परत जमने लगी है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के साथ पंजाब और हरियाणा को याद दिलाया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। बड़ा सवाल है कि नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में होने के बावजूद पर्यावरण कानून का पालन करने से सरकारों को कौन रोक रहा है? इसे शक्तिहीन बनाने के लिए अदालत ने बुधवार को केंद्र की भी खिंचाई की। स्पष्ट है कि पराली जलने से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की बड़ी वजह जमीनी स्तर पर कार्रवाई न होना है। राज्य सरकारें और स्थानीय जिला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करते, तो यह नौबत नहीं आती। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब कर बार-बार आंकड़े बदलने पर सवाल उठाया और कहा कि हर कोई इस मामले को हलके में ले रहा है। इससे गलत संदेश गया है। यह हैरानी की बात है कि शीर्ष न्यायालय की फटकार और बार-बार चिंता जताए जाने पर भी गंभीरता से व्यापक कार्रवाई न होना, यह साबित करता है कि राज्य सरकारें नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं।


Date: 24-10-24

बचकानी हरकत

संपादकीय

“वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय बैठक में तीखी बहस हुई। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल तोड़ कर फेंकी जो समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पॉल को लगी जिससे वह चुटहिल होने से बाल-बाल बचे। पॉल ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। वह सारी सीमाओं को लांघ गए थे। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पॉल चार वार लोक सभा सांसद, पांच वार विधानसभा और विधान परिषद में रहे हैं। उनका कहना है कि चालीस वर्ष के संसदीय कॅरिअर में वे कई कमेटियों के सदस्य भी रहे हैं। हममें मतभेद भी रहे परंतु ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकते। बनर्जी पर गाली-गलौच के भी आरोप है। वोतल तोड़ने के दौरान क्रोधित बनर्जी को भी अंगूठे और तर्जनी में चोट आई। कमेटी ने फौरन ही उन्हें एक दिन की बैठक से निलंबित करने का फैसला किया। तीन बार सांसद चुने गए कल्याण बनर्जी को पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। गोया संसद में सरकार की बखिया उधेड़ते हुए उन्होंने यह सीख तो अवश्य ली होगी। इस बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों का समूह अपना पक्ष रख रहा था। अपनी बात रख चुके कल्याण बीच में वोलने लगे तो भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने आपत्ति दर्ज की। इस पर दोनों की तीखी बहस हो गई और आगबबूला बनर्जी ने पानी की बोतल पटक कर तोड़ दी। कुछ समय पहले कल्याण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर विवादों में आ चुके हैं। वह ममता बनर्जी के वफादारों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री से लेकर भगवान राम और सीता पर विवादित टिप्पणी कर राजनीति में भूचाल ला चुके हैं। किसी भी सांसद से इस तरह के वर्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती। तमाम मतभेदों के बावजूद आप अपना प्रतिरोध जताने को हमेशा स्वतंत्र हैं मगर किसी भी जनप्रतिनिधि से उम्मीद की जाती है कि वह संतुलित और मर्यादित आचरण पेश करे। जाहिर है कि इतने सम्मानित ओहदे पर होने के बावजूद उन्हें अपनी सोच और व्यवहार पर तनिक नियंत्रण नहीं है। न ही टीएमसी प्रमुख ममता अपने सांसद पर लगाम लगाने को इच्छुक प्रतीत होती हैं। बावजूद इसके कि यह अलोकतांत्रिक और गैर-जिम्मेदाराना रवैय रवैया है। सार्वजनिक जीवन में यह कतई शोभा नहीं देता। जनता अपने नुमाइंदों में अपना नायक देखती है जिनसे वह प्रभावित ही नहीं होती, बल्कि सीख भी लेती है। इसीलिए इस वर्ताव की सार्वजनिक निंदा जरूरी है।


Date: 24-10-24

ब्रिक्स का संदेश

संपादकीय

इस सप्ताह भारत के लिहाज से सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना रूस इस (कजान) में आयोजित 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर हुई थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के घटते वैश्विक प्रभाव के कारण विभिन्न महाद्वीपों के अनेक देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इन देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया तो यह संगठन अमेरिका के प्रभाव वाले जी-7 से भी मजबूत हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों का सशंकित होना स्वाभाविक है। उनकी आशंका को देखकर प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा है कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं, बल्कि गैर-पश्चिम संगठन है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी है। राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी 2024 में अमेरिका के जाने-माने न्यूज एंकर टकर कार्लसन को दिए अपने साक्षात्कार में ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत का जिक्र किया था तथा अपनी अध्यक्षता के दौरान इसकी भूमिका की भी चर्चा की थी। पुतिन ने ब्रिक्स के एजेंडे को व्यापक रूप देने का प्रस्ताव दिया है। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी कम करने के लिए नई मुद्रा का प्रचलन करना बहुत जटिल और दुरूह प्रक्रिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर स्थानीय मुद्रा यानी विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन-देन की व्यवस्था लागू करना शामिल है। लेकिन कुछ अर्थों में यह मुद्दा भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वह रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहा है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण लेन-देन की समस्या पैदा हो रही है। यही संभावना है कि बुधवार को कजान में जारी घोषणापत्र में कोई ठोस भुगतान प्रणाली कायम करने की घोषणा हो जाएगी। अगर बाद में सदस्य देशों के बीच कोई सहमति बन पाती है, तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों को मजबूत चुनौती मिल सकती है। रूस में हो रही ब्रिक्स शिखर वार्ता नई विश्व व्यवस्था का शिलान्यास साबित हो सकती है। अब ब्रिक्स नेताओं को च‌ट्टान जैसी संकल्पशक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए।


Date: 24-10-24

सुस्त-पक्षपाती होता संयुक्त राष्ट्र संघ

डॉ. घनश्याम बादल

दुनिया भर में संघर्षों और तनावों के बीच संवाद की कमी को ख़त्म करने और विश्व शांति के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। हालाँकि, आज की परिस्थितियों में यह उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है।

हकीकत तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र एक निर्जीव संस्था बन चुकी है। इस पर कुछ ही देशों का कब्ज़ा है. विशेषकर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने अपनी वीटो शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र को खिलौना बना दिया है।

अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस सब पर अपना दबदबा बना लिया है। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष जारी है, इजराइल, सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर ले जाते नजर आ रहे हैं.

फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देश अपने हथियार बेचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवादों में भी इसकी भूमिका एक अपंग संस्था की तरह रही है।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आख़िर संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता ही क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों सही कहा कि संयुक्त राष्ट्र में उचित हिस्सेदारी के लिए भारत को कब तक इंतजार करना चाहिए?

आज भारत एशिया ही नहीं, दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है, यहां की जनसंख्या कमजोरी नहीं, ताकत बन गयी है. यह अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। स्थायी सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर उनका दावा सही और सामयिक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में प्रभुत्व रखने वाले देश उनके इस अधिकार पर दबाव डाल रहे हैं।

तो फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अलग कुछ क्यों नहीं सोचा? लेकिन अगर भारत ऐसा सोचेगा तो संयुक्त राष्ट्र एक मृत संस्था बनकर रह जायेगा. बेहतर होगा कि संयुक्त राष्ट्र भारत की भूमिका बढ़ाने के बारे में सक्रिय रूप से विचार करे। सिर्फ सोचें नहीं बल्कि उस पर अमल करें।

संयुक्त राष्ट्र के समक्ष वर्तमान ज्वलंत प्रश्नों को देखते हुए आज इसके स्थापना दिवस पर इसके इतिहास, उत्तरदायित्वों, कार्यों एवं उपलब्धियों तथा सफलताओं एवं असफलताओं पर नजर डालना उचित होगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के विजयी देशों ने अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की स्थितियों में विवादों और युद्धों को समाप्त करने और भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जैसे युद्धों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन किया। शक्तिशाली देशों में अमेरिका, फ्रांस, शामिल थे। रूस और ब्रिटेन.

वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र में 194 सदस्य देश हैं, और इसके मुख्य अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, यूनिसेफ, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं।

राष्ट्र संघ की विफलता के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र का विचार सामने आया और 24 अप्रैल, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, अमेरिका और वर्तमान 40 देशों ने संयुक्त राष्ट्रीय संविधान पर हस्ताक्षर किये। 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में बनाया गया। अन्य महत्वपूर्ण संस्थान जिनेवा, कोपेनहेगन आदि में हैं।

जिस समय संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ उस समय सभी राष्ट्र एक-दूसरे के घोर विरोधी थे। दो देश तभी एक-दूसरे से जुड़ते थे जब उनका हित होता था। स्वार्थ पूरा होते ही वे अलग हो गये और एक-दूसरे से लड़ने लगे। इसी कारण दो भयानक विश्वयुद्ध हुए।

उस समय पांच ताकतवर देशों को वीटो पावर दी गई थी ताकि वे सभी का सहयोग कर सकें. यदि कोई वीटो शक्ति का उपयोग करता है, तो इसे आम राय नहीं माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन इस शक्ति का कई बार दुरुपयोग भी हुआ है. भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने से रोकने के लिए चीन अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है।

चूँकि संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी कोई सेना या बल नहीं है इसलिए उसे किसी भी कार्रवाई के लिए सदस्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और इस कारण संयुक्त राष्ट्र में शक्तिशाली देश मनमाने ढंग से कार्य करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है कि एक भी बच्चा भूखा या अशिक्षित न रहे, सभी को उचित भोजन और शिक्षा मिले। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भारी खर्च कर रहा है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए यूनिसेफ समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उन्हें उचित प्रोत्साहन मिले और वे अपने कार्यों को लगन से पूरा कर सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उत्साह और नवीनता का माहौल बनाया है, लेकिन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता अभी भी अधर में है। इस दिशा में भारत को आगे आकर काम करना होगा ताकि संयुक्त राष्ट्र में संतुलन स्थापित किया जा सके।