24-10-2020 (Important News Clippings)
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Date:24-10-20
Centre’s Bureau?
States withdrawing general consent should worry the CBI — onus is on the agency, not its masters, to ensure its credibility.
Editorials
The Maharashtra government’s decision to withdraw the “general consent” given to the CBI to investigate cases in the state is disquieting. Maharashtra is not the first state to flag this distrust of the federal agency: Andhra Pradesh, West Bengal and Chhattisgarh have done the same in recent times. On each such occasion, the state government had hinted that it suspected the agency of acting at the behest of the Centre. The CBI has, in the past, been called a “caged parrot” that sings the Centre’s tune. There is a formidable body of evidence to establish that through much of the last three decades and even now, when an investigation is not being monitored by the court, the agency has served as pretty much its master’s voice — especially when it comes to its role as anti-corruption watchdog. Preliminary enquiries, FIR, cases, chargesheets, all are filed, dropped, put on hold depending on who is in power and what they want. The current confrontation strengthens the perception that states in opposition see the Centre as weaponising the agency to keep the heat on Opposition-led governments.
That doesn’t help the agency. More so, when despite Prime Minister Narendra Modi’s refrain of “cooperative federalism”, Centre-state relations have been on a downward spiral. The Uddhav Thackeray government’s decision on the CBI seems to be driven by the suspicion that the agency may take over a case regarding the manipulation of TV viewership figures that the state police is investigating. A day earlier, the CBI had, quietly, taken over a similar case in UP. Previously, the CBI had taken over the Sushant Singh Rajput investigation from Maharashtra police on a plea by the NDA government in Bihar. To ensure due process, the courts, of course, can and should ignore the state government’s reservation and order the agency to investigate a case. However, when the Centre and the state play tug-of-war with the investigation, it diminishes the credibility and authority of the CBI.
And yet, the CBI remains the first port of call for governments to signal that they favour a fair probe insulated from politics that may hobble the local police. This is the agency’s strength and it needs to leverage it. For, the onus of ensuring the CBI’s reputation is primarily on the CBI — helped by an independent judiciary — since there will be no incentive for the political executive to ensure that. The Supreme Court’s terms on the director’s appointment — by including the Opposition in the selection panel and fixing terms — has brought some reform but much more needs to be done. In the end, it is up to the parrot to decide what kind of a cage it has been put in — and whose tune it should sing.
Date:24-10-20
Freeing the farmer
Farmers’ Produce Trading and Commerce Act only threatens rent-seeking by APMC, mandis under the cover of regulation.
Ramesh Chand, [ The writer is member, Niti Aayog. ]
The debate on the Farmers’ Produce Trading and Commerce Act 2020 (FPTC Act) has seen some misinformation and qualms among stakeholders, especially farmers in some states. It is imperative to understand the background and intentions underlying the new farm laws and put their implications and scope in perspective rather than being guided by the imaginary, ideological and vested narratives.
From the 1960s, there have been concerted efforts to bring all wholesale markets for agricultural produce in various states under the Agriculture Produce Market Regulation (APMC) acts. All states, except Kerala, Jammu and Kashmir and Manipur, enacted such laws. The APMC Acts mandated that the sale/purchase of agricultural commodities is carried out in a specified market area, and, producer-sellers or traders pay the requisite market fee, user charges, levies and commissions for the commission agents (arhtiyas). These charges were levied irrespective of whether the sale took place inside APMC premises or outside it and the charges varied widely across states and commodities.
In the initial years, APMC acts helped remove malpractices and freed the farmers from the exploitative power of middlemen and mercantile capital.
The golden period for APMC markets lasted till around 1991. With time, there was a palpable loss in growth in market facilities and by 2006, it had declined to less than one-fourth of the growth in crop output after which there was no further growth. This increased the woes of Indian farmers as market facilities did not keep pace with the increase in output and regulation did not allow farmers to sell outside APMC markets. The farmers were left with no choice but to seek the help of middlemen. Due to poor market infrastructure, more produce is sold outside markets than in APMC mandis. The net result was a system of interlocked transactions that robs farmers of their choice to decide to whom and where to sell, subjecting them to exploitation by middlemen.
Over time, APMC markets have been turned from infrastructure services to a source of revenue generation. In several states, commission charges were increased without any improvement in the services. And to avoid any protests from farmers against these high charges, most of these were required to be paid by buyers like the FCI. In Haryana and Punjab, mandi fees and rural development charges for wheat and non-basmati rice purchased by FCI are four to six times the charges for basmati rice purchased by private players. This not only results in a heavy burden on the Centre but also increases the logistics cost for domestic produce and reduces trade competitiveness.
These drawbacks were recognised by experts and stakeholders and pressure started mounting for changes in market regulations. Successive governments at the Centre made repeated attempts to persuade the states to make appropriate changes in their APMC acts. But for 18 long years, the progress in reforms remained slow. The only choice for the Union government was either to ignore its responsibility towards farmers or use the constitutional route to address long-pending issues of market reforms.
The FPTC Act gives farmers the freedom to sell and buy farm produce at any place in the country — in APMC markets or outside the mandated area — to any trader, like the sale of milk. The Act also allows transactions on electronic platforms to promote e-commerce in agriculture trade.
The effect of the FPTC Act on APMC mandis will depend on the treatment meted out to the mandis and the charges and levies therein. Out of the 25 states with APMC acts, no commission is levied under the Act on notified crops in 12 states. Service charges like mandi fees on major crops in these states vary from zero per cent to one per cent in nine states and it is two per cent in Madhya Pradesh and Tripura. There is no threat from the FPTC Act to APMC mandis and their business in these states as private traders and sellers will get benefits commensurate with the mandi charges.
The second category of states — Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Maharashtra and Telangana — is where service charge for mandis is one per cent of the value of produce and commission varies from one to two per cent. Uttarakhand also comes in this category. Karnataka follows these states closely, with total charges at 3.5 per cent. These states can easily bring down mandi charges to 2 per cent or less.
The third set of states includes Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Arunachal Pradesh, West Bengal and Uttar Pradesh, where the total charges, including commission, varies from five to 8.5 per cent, the highest being in Punjab followed by Haryana. Punjab and Haryana will not face any challenge from sale outside of mandis as long as paddy and wheat are the dominant crops and are procured by the government. It is in the long-term interest of these states to bring down market charges and commissions to 2 per cent or less to enable APMC mandis to compete with sales outside their premises.
The real threat in some states to APMC mandis and their business is from excessive and unjustified charges levied under the APMC acts. The FPTC Act will only put pressure on APMC markets to become competitive. Discussion with mandi officials reveals that a maximum 1.5 per cent of total charges, distributed between market fee and commission, are adequate to maintain and run mandis. This will not wean away traders from APMC markets as they will receive the benefits of mandi infrastructure, bulk produce available in one place and save costs required for individual transactions outside the market. The states which are actually interested in farmers’ welfare should keep mandi charges below a reasonable level of 1.5 per cent. This will ensure the co-existence of APMC mandis and private channels permitted under the new Act in a true competitive spirit.
Date:24-10-20
A leader for difficult times
G20, under Saudi Arabia’s presidency, is working towards a more resilient world
Saud Bin Mohammed Al-Sat, [ The writer is the ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to India. ]
Relations between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of India are rooted in history, mutual trust and bilateral cooperation that has withstood the test of time. Our two nations have shared trade and cultural links dating back to the third millennium BCE. Today, these foundations remain as strong as ever. These historic bonds were further reinforced during HRH Crown Prince Mohammed bin Salman’s first state visit to New Delhi in February 2019. The visit paved the way for unparalleled decisions, heralding a new dawn for the ties between our two formidable economies. With Saudi Arabia’s G20 presidency, we are at the cusp of another transformation in our strategic cooperation, one that will reap benefits for the global community.
Mutual respect and continued international cooperation are values at the heart of the Saudi G20 presidency — a presidency that has coincided with a delicate global period and that is determined to lead global actions to address the common global challenges. Across the world, the COVID-19 pandemic has brought innumerable challenges to families and communities. It has plunged the global economy into one of the worst recessions in decades, exacerbating existing gaps.
As major global economies, the G20 member countries have a responsibility to lead collective action for a coordinated global response to the ongoing crisis. Saudi Arabia’s presidency is up to this task. Having proved its mettle in dealing with social and economic hurdles back home through its transformative Vision 2030, the Kingdom now has an opportunity to replicate this forward-looking approach on a global scale. Not only has Saudi Arabia been ranked the top reformed and top improver among 190 countries by the World Bank’s Women, Business and the Law 2020 report, it is also the most improved country in the world for doing business, having implemented a record number of reforms.
It is with this intent of all-inclusive prosperity that the Saudi G20 Presidency is seeking to deepen global cooperation with the theme of “Realising Opportunities of the 21st Century for All”. The Presidency is working with G20 members on three essential pillars which are vital to the world’s progress: Empowering people with a focus on youth and women, and tackling inequalities; safeguarding the planet by fostering collective efforts to protect our natural resources and putting sustainability at the heart of the agenda; and, finally, shaping new frontiers by adopting long-term and bold strategies to share the benefits of innovation and technological advancement to build a resilient future for the world.
The Saudi G20 Presidency believes that everyone, especially women, should have the required access and tools to take advantages of the opportunities ahead of us. The Private Sector Alliance for the Empowerment and Progression of Women’s Economic Representation (EMPOWER), a forum constituted by G20, is developing an action plan to identify key focus areas and conduct global research to advocate for the advancement of women in leadership positions in the private sector.
The use of innovation and technological advancements to shape new frontiers, such as deploying artificial intelligence to improve health outcomes and the education system, has been at the forefront of discussions and has found unequivocal relevance as the world grapples with an unforeseen pandemic.
Under Saudi Arabia’s presidency, G20 has been resilient and spearheaded global action needed to deal with the pandemic. The G20 Leaders’ Summit held in March was instrumental in developing a consensus among G20 countries to contain the spread of the pandemic and laid a foundation to the subsequent G20 ministerial meetings. A landmark outcome of these deliberations was the G20 finance ministers and central bank governors agreeing to the historic Debt Suspension Service Initiative for the world’s poorest countries. This benefitted 46 countries, providing an estimated $14 billion of immediate liquidity relief by the bilateral official creditor in 2020. The G20 is also working with international organisations to complement these efforts, including multilateral development banks, who are planning to commit $75 billion for DSSI-eligible countries between April-December 2020, part of their $230 billion commitment for emerging and low-income countries as a response to the pandemic. Together, G20 countries have contributed over $21 billion to support health systems and the hunt for a vaccine and injected an unprecedented $11 trillion to safeguard the global economy.
We see India as an important partner in this journey to ensure a better tomorrow for all. India is carrying out ambitious reforms to modernise the country. As leading economies, Saudi Arabia and India can leave a mark on the global community through synergies and contribute to the roadmap for a prosperous future for all.
Hosting the Presidency of G20 this year marks a historic step for Saudi Arabia. Many more battles and uncharted paths lie in front of us and we are determined to work closely with the government and people of India, who share the same sense of responsibility towards the global community. As India prepares to hold the Presidency in 2022, we are certain that this mutual counsel will help us realise opportunities of the 21st century for all.
Date:24-10-20
India’s UN journey, from outlier to the high table
As a non-permanent UNSC member now, it needs to uphold the Charter principles in the backdrop of a turbulent world
C.S.R. Murthy taught till recently at the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is the author of the book, ‘India in the United Nations: Interplay of Interests and Principles’
The 75th anniversary of the founding of the United Nations (UN) is an opportunity to look at the major trends, patterns and future challenges as far as India is concerned in terms of safeguarding its interests and promoting common good. That the UN is indispensable is uncontested despite the clamour for reforms to strengthen its role. As Prime Minister Jawaharlal Nehru once observed in his address to the UN General Assembly on December 20, 1956, “Of course, even if the United Nations did not do anything wonderful, the mere fact of the United Nations itself has been of great significance to the world….”
Membership and phases
Seven and a half decades of India at the UN may be viewed with reference to roughly three distinct phases. In the first phase until the end of the Cold War in 1989, India had learnt the ropes of exploring and enhancing its diplomatic influence as a moderating force in easing armed conflicts in Asia and Africa by disentangling them from the superpower rivalry. In parallel, the Indian leadership learned the hard way that the UN could not be relied upon to impartially resolve vital security disputes such as Jammu and Kashmir.
As such, it strove to utilise the UN only to focus on common causes such as anti-colonialism, anti-racism, nuclear disarmament, environment conservation and equitable economic development. India, in a clever way, seemed to claim the moral high ground by proposing, in 1988, a bold, but obviously impractical, three-phase plan to eliminate nuclear weapons from the surface of earth. But it resisted attempts by neighbouring countries to raise bilateral problems. This was reflected during the Bangladesh liberation war and after. In essence, a loss of face for India in the 1962 border war against China meant a definitive redesign of the country’s diplomatic style to privilege bilateral contacts over the third party role by the UN.
A demanding decade
The 1990s spelled the most difficult decade for India in the world body, as the years were marked by the sudden end of the Cold War, the disintegration of the Soviet Union and the resultant emergence of the United States as the unrivalled power in world politics. Besides, the uncertain political climate caused by unstable coalition governments along with the balance of payments crisis constrained the country’s capability to be active in various bodies, especially in the Security Council (UNSC) and the General Assembly.
There was a change in India’s foreign policy which was reflected in voting patterns at the UN. To cite a few examples, India showed pragmatism in enabling the toughest terms on Iraq even after eviction from occupied Kuwait, or in reversing the hitherto stated position on Zionism as racism. At the same time, growing militancy in Kashmir in the early 1990s emboldened Pakistan to internationalise the dispute with accusations about gross human rights violations by India. Clearly, India had to work hard to seek favours from Iran and China in the Human Rights Commission to checkmate Pakistan.
The threat posed to respect for sovereignty principle by NATO intervention against Yugoslavia in 1999 without the authorisation of the UNSC deeply disturbed India, but its efforts, in partnership with Russia and China, to call for an end to aerial attacks did not garner much support in the UNSC. Further, the extent of India’s diplomatic difficulties was exposed when it suffered a humiliating defeat in the hands of Japan in the 1996 contest for a non-permanent seat in the UNSC.
This, however, did not mean that India could not draw red lines on questions of serious consequences to its security. India resolutely stood against indefinite extension of the Non-Proliferation Treaty in 1995, and it stoutly rejected the backdoor introduction for adoption of the Comprehensive Test Ban Treaty in 1996. It is notable that these two developments at the UN perhaps pushed India to surprise the world in 1998 with its Pokhran nuclear weapon tests, ignoring the likely adverse reaction from the nuclear club.
Winds of change
Remarkably, the 21st century opened new avenues for India to shine at the UN. The impressive economic performance in the first decade, thanks to economic liberalisation and globalisation policies, helped a great deal in strengthening its profile. This is only aided by its reliable and substantial troop contributions to several peacekeeping operations in African conflict theatres. Alongside, India has emerged as a responsible stakeholder in non-traditional security issue areas such as the spread of small and light weapons, the threat of non-state actors acquiring weapons of mass destruction, and the impact of climate change. In a related dimension, India has scaled up its contributions to development and humanitarian agencies, while India’s share to the UN assessed budget has registered a hike from 0.34% to 0.83%.
Finally, India’s growing popularity is evident in the successful electoral contests for various prestigious slots in the UNSC, the Human Rights Council, the World Court, and functional commissions of the Economic and Social Council, at times defeating the nominees of China and the United Kingdom. However, two major initiatives India has heavily invested in are stuck without much hope of a timely outcome. The first relates to the draft Comprehensive Convention on International Terrorism it drafted and revised with the hope of helping consensus. But it encountered reservations from among Islamic and other countries on provisions regarding definition of terrorist and the convention’s application to state armed forces.
Security Council expansion
Equally important is the question of equitable expansion of the UNSC to enable India to attain permanent membership along with other claimants from Asia, Africa and Latin America. The move has been stuck for more than 25 years because of a lack of unity among the regional formations. It also includes stout opposition from some 30 middle powers such as Italy and Pakistan which fear losing out to regional rivals in the event of an addition of permanent seats, and the intrigues masterminded by one or two permanent members. Although India enjoys by far the greatest support,the only realistic possibility seems to settle for a compromise, i.e. a new category of members elected for a longer duration than the present non-permanent members without veto power.
India’s future role will probably depend on its ability to weather the impact of the multiple crises it now faces on account of an unabated economic slowdown and a troubled relationship with China. This is pertinent as India will soon begin its two-year term as a non-permanent UNSC member (January 1, 2021). Its areas of priority will continue to be the upholding of Charter principles, mounting effective punitive measures against those who support, finance and sponsor terrorists, besides striving for securing due say to the troop contributing countries in the management of peace operations. It is reasonable to assume (based on earlier patterns) that India will work for and join in consensus on key questions wherever possible. But it may opt to abstain along with other members including one or two permanent members.
Once in the seat
In the midst of the currently volatile situation as characterised by the Trump administration’s disdain towards multilateral institutions, the changing U.S.-China equation, China’s growing political isolation on account of the spread of the novel coronavirus, and China’s aggressive territorial forays in eastern Ladakh and the South China Sea, India may face challenges and opportunities in the UNSC. In an unlikely scenario of China succeeding in convening a formal meeting on Kashmir to please Pakistan, India may have to choose either to abstain in the vote since it is a party to the dispute or vote against any unfavourable proposal that might be tabled. Exercising the latter option would be the first of its kind in India’s voting record at the UNSC. On the other hand, the growing proximity with the U.S. may prompt India not to stay neutral in order to counter balance China.
Date:24-10-20
गांधी का जंतर और ‘ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस’ के 10 कदम
विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु का एक दिलचस्प मामला कुछ दिनों पहले सामने आया। जजों ने जब अग्रिम जमानत देने का आदेश लिखवाना शुरू किया तो पता चला कि सुनवाई में दो महीने विलंब की वजह से याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होने के साथ याचिका भी निरर्थक हो गई। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा से फेसबुक इंडिया के एमडी को समन या रिपब्लिक टीवी जैसे चर्चित मामलों में बड़े वकीलों की फौज के दम पर आनन-फानन में सुनवाई और राहत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद दीपक गुप्ता समेत अनेक जजों ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था रसूखदारों के हित में ज्यादा काम करती है। हालिया प्रकाशित एक खबर के अनुसार देश की जेलों में बंद 97 फीसदी लोग निम्न वर्ग से हैं। हाथरस कांड में दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद जबरन दाह संस्कार से व्यथित हाईकोर्ट के जजों ने अपने आदेश में गांधीजी के ‘जंतर’ की बात लिखी- ‘अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह…. सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा….. यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है।’
लॉकडाउन के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ यानी कुल आबादी के दो तिहाई लोगों को पांच किलो चावल और एक किलो दाल की सरकारी मदद, गरीबी की भयंकरता को दर्शाती है। जीडीपी में गिरावट, नौकरियों में कमी और डिजिटल कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व से गरीबी बढ़ने के खतरे हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि आर्थिक सुधार, उदारीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ‘मंतर’ का लाभ समाज के खास वर्ग तक ही सीमित रह गया। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जल्द न्याय मिलना लोगों का संवैधानिक हक है। कानून का सही पालन नहीं होने या सरकार द्वारा कानून के उल्लंघन पर सभी को जल्द और सही न्याय मिले तो पूरा सिस्टम ही जनहितकारी हो जाएगा।
लॉकडाउन खत्म होने की शुरुआत शराब की दुकानों को खोलने से हुई। अब चुनावी सभाओं को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। लॉकडाउन के पहले अदालतों में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध था और अब वॉट्सएप पर सुनवाई के क्रांतिकारी प्रयोग हो रहे हैं। थिंक टैंक सीएएससी ने विश्लेषण करके 10 ऐसे मुद्दे चिह्नित किए हैं, जिन्हें लॉकडाउन के बाद भी संस्थागत तौर पर लागू किया जाए तो ‘ईज आफ गेटिंग जस्टिस’ (न्याय पाने में आसानी) का इको सिस्टम सुधर सकता है।
1. अदालतों में काउंटर में फाइलिंग के साथ ई फाइलिंग को व्यापक और सुविधाजनक बनाया जाए तो वादकारियों के साथ अदालती स्टाफ को भी राहत मिलेगी।
2. आधार के माध्यम से हस्ताक्षर करने पर शपथ पत्र जरूरी नहीं रहे तो गरीब वादकारों को बेवजह की भागदौड़ से राहत मिलेगी।
3. डिजिटल सुनवाई के दौरान अब अभियुक्त और गवाहों को अदालत में नियमित हाजिरी से छूट मिल रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिर करने का नियम बने तो पुलिस विभाग पर दबाव कम होने के साथ मामलों की सार्थक सुनवाई भी होगी।
4. सीधा प्रसारण यदि संभव नहीं हो तो अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड मुकदमे से जुड़े पक्षकारों को उपलब्ध होना चाहिए।
5. हाथरस कांड में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समानांतर सुनवाई होना न्यायिक अनुशासन के विरुद्ध है। भविष्य में दोहरी सुनवाई की गलतियां ना हों, इसके लिए कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से चेकिंग की व्यवस्था बननी चाहिए।
6. सीएएससी की पहल पर कई अदालतों में ए4 साइज के कागज के दोनों तरफ इस्तेमाल की शुरुआत हो गई है। एक देश एक कानून की तर्ज पर इसे देश की सभी अदालतों में लागू किया जाए तो आम जनता की सहूलियत बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा।
7. सुशांत मामले में एक जज की बेंच के फैसले को नजीर मानते हुए अब छोटे और रेगुलर मामलों की सुनवाई एक जज की बेंच को सौंप दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मामलों का जल्द निपटारा हो सकता है।
8. डिजिटल सुनवाई के दौरान कई अदालतों ने काले कोट और गाउन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। देश की अधिकांश जिला अदालतों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए अब इसे वैकल्पिक करने पर विचार होना चाहिए।
9. मुकदमों की सुनवाई की समयावधि सभी अदालतों में सुनिश्चित हो जाए तो बौद्धिक विलास में कमी के साथ बेहतर सुनवाई और त्वरित फैसले होंगे।
10. अदालतों के स्वदेशी डिजिटल नेटवर्क का विस्तार हो और वादकारियों को मुकदमे की नियमित सूचना जरूरी भेजने का नियम बने तो कोर्ट कचहरी के बेवजह चक्कर से गरीब जनता को मुक्ति मिलेगी।
विजयादशमी में इन दस कदमों को सार्थक बनाने का संकल्प लिया जाए, तो अदालतों का दम-खम बढ़ने के साथ जनता की दीवाली भी मनेगी।
Date:24-10-20
कुपोषण से लड़ने की चुनौती
डॉ. सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर दिखाया गया है। चूंकि इस सूचकांक में भारत को श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे बताया गया है इसलिए उस पर खासी चर्चा हो रही है। 107 देशों में से केवल 13 देश ही कुपोषण के मामले में भारत से खराब स्थिति में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2019 में भारत 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर था, जबकि 2018 में 103वें स्थान पर था। इस सूचकांक के साथ जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14 प्रतिशत आबादी अल्पपोषित है एवं बच्चों में बौनेपन की दर 37.4 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में करीब 69 करोड़ लोग कुपोषित हैं। यद्यपि यह रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है, जो अब 3.7 प्रतिशत है, परंतु यह दर अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रश्न यह है कि आजादी के 74 वर्षों के बाद भी भारत से कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त क्यों नही किया जा सका है? यद्यपि आजादी के बाद से भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में पांच गुना वृद्धि हुई है, परंतु कुपोषण का मसला चुनौती बना हुआ है। कुपोषण की समस्या खाद्यान्न की उपलब्धता न होने के कारण नहीं है, बल्कि आहार क्रय करने की क्रयशक्ति कम होने के कारण है। गरीबी के कारण क्रय शक्ति कम होने एवं पौष्टिक आहार की कमी के कारण कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। परिणामस्वरूप लोगों की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है, जिससे लोग निर्धनता एवं कुपोषण के चक्र में फंसने लगते है। एनीमिया, घेंघा और बच्चों की हड्डियों के कमजोर होने की समस्या से शिशु मृत्यु की दर बढ़ जाती है।
यद्यपि सरकार द्वारा पिछले दो दशकों में अल्प पोषण एवं कुपोषण पर काबू पाने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं, जैसे मिड-डे मील, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ई-पोषण व्यवस्था अभियान, समेकित बाल विकास सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा आदि। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें समुचित खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। नि:संदेह ये सभी नीतियां बहुत अच्छी हैं, परंतु समस्या यह है कि उनका उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न सिर्फ आर्थिक विकास में रुकावट आती है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि भी मलिन होती है। कुपोषण आर्थिक विकास की असमानताओं एवं विकास के असंतुलन का भी परिणाम है। इसके कारण मानव पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में असमर्थ हो जाता है।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020 में गरीबी, आहार की विविधता के अभाव, मातृ शिक्षा के निम्न स्तर आदि प्रमुख कारणों को कुपोषण के लिए जिम्मेदार माना गया है। इन पर ध्यान देने के साथ हमें जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका, पानी की आर्पूित और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती भी खड़ी कर रहा है। इसका सीधा असर कुपोषण पर पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रत्येक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न हो पाना और साफ सफाई न होने के कारण कुपोषण की समस्या और अधिक गंभीर रूप ले लेती है। कुपोषण का एक अन्य प्रमुख कारण लैंगिक असमानता भी है। गरीब तबके की महिलाओं के निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनके भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता पुरुष के भोजन की तुलना में कहीं अधिक निम्न होती है।
अपेक्षाकृत तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद भारत कुपोषण की समस्या को दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि पोषण की स्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में संरचनात्मक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत एवं 2030 तक गरीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए कुपोषित परिवारों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए भारत में पोषण के कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन में बदलना होगा, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। केंद्र एवं राज्यों के महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा, खाद्य एवं अन्य विभागों के बीच आपसी समन्वय के साथ कुपोषण संबंधी कार्यक्रमों को एक साथ सामूहिक रूप से लागू करने पर ही कुपोषण रूपी दुश्मन को जड़ से मिटाया जा सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को पोषण योद्धा घोषित कर उन्हें गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं का पालन करने वाली महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों के पोषण के लिए जिम्मेदार बनाना होगा, जो उनकी साफ-सफाई, संतुलित आहार आदि के लिए कार्य करें एवं लोगों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण आहार के संबंध में जागरूक करें। समय-समय पर कुपोषण संबंधी डाटा का मूल्यांकन, उसे कम करने के प्रयासों की समीक्षा एवं जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। गरीबी से निपटने एवं कुपोषण की दर को कम करने का रास्ता कृषि क्षेत्र से ही होकर जाता है।
नए कृषि कानूनों के माध्यम से कृषि एवं उससे जुड़े उत्पादों पर विशेष ध्यान दिए जाने से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी, जिससे इस समस्या से मुक्ति का द्वार खुलेगा। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाले नवीनतम सुधारों के द्वारा भी इस समस्या को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत में 1700 लोगों पर एक ही डॉक्टर है। भारत को विश्व की महाशक्ति बनने के लिए कुपोषण को जड़ से खत्म करना होगा। आगामी पीढ़ियों को कुपोषण और उसके चलते होने वाली बीमारियों से बचाकर ही नए भारत के निर्माण की नींव रखी जा सकती है।
Date:24-10-20
संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की जरूरत
राजू पांडेय
अनेक ताकतवर देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों के प्रतिकूल कार्य कर उनका निरादर करते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करने और इनका उपयोग अपने हित में करने की प्रवृत्ति भी महाशक्तियों में देखी जाती है। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भी अमेरिका समेत सभी ताकतवर देशों के पास न केवल परमाणु हथियार हैं, बल्कि उन पर नए परमाणु हथियारों को विकसित करने के आरोप भी समय-समय पर लगते रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने अपने पचहत्तर वर्ष पूरे कर लिए। काफी समय से इस संस्था में कुछ मूलभूत बदलावों की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। पिछले माह हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पचहत्तरवें अधिवेशन को संबोधित करते हुए इसके वर्तमान स्वरूप और कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए। उनके संबोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी है।
संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में सामूहिक सुरक्षा और शांति की स्थापना के मकसद से हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के आलोचक मानते हैं कि 1945 से आज तक- जब अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच संघर्ष जारी है- संयुक्त राष्ट्र इस लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक बार पूर्णत: विफल रहा है। अपनी स्थापना के पहले पैंतालीस वर्षों में संयुक्त राष्ट्र को महाशक्तियों के पारस्परिक अविश्वास और शत्रुता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विएतनाम, ग्रेनेडा और पनामा पर आक्रमण किया गया। इसी प्रकार सोवियत संघ ने हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान में सैन्य हमले और हस्तक्षेप किए। विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह मानता है कि शक्तिशाली राष्ट्र अपनी ताकत बढ़ाने और अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। कई उदाहरणों से जाहिर है कि जब अमेरिका जैसी महाशक्तियों का हित जुड़ा हुआ था तब विवादों के निपटारे और शांति की स्थापना के लिए यूएन ज्यादा सक्रिय रहा और उसके प्रयासों को कामयाबी भी मिली। पर जब अन्य सदस्यों के हित इन विवादों से जुड़े हुए थे तो संयुक्त राष्ट्र की वैसी रुचि या सक्रियता नहीं दिखी।
द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेताओं- अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन- को बिना किसी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के दी गई वीटो शक्ति का दुरुपयोग इन ताकतवर देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए खुल कर किया गया। जुलाई 2020 तक स्थिति यह थी कि पूर्व सोवियत संघ और आज के रूस ने एक सौ सोलह बार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इक्यासी बार, यूनाइटेड किंगडम ने उनतीस बार और फ्रांस तथा चीन ने सोलह-सोलह बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-लोकतांत्रिक संरचना और कार्यप्रणाली संयुक्त राष्ट्र की नाकामी का एक प्रमुख कारण रही है। इसकी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अपनी शक्तिशाली स्थिति का दुरुपयोग यूएन के ऐसे निर्णयों के क्रियान्वयन में बाधा डालने के लिए करते रहे हैं, जो उनके राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हैं, भले ये निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और समरसता की स्थापना में सहायक क्यों न हों
अब जब प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध के बजाय ‘प्रॉक्सी वार’ का युग आ चुका है, तब यूएन के लिए शांति स्थापित करना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब ताकतवर देश अपने राजनीतिक-सामरिक-व्यापारिक हितों की सिद्धि के लिए अनेक छोटे देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन, तानाशाही और वर्ग संघर्ष, गृहयुद्ध तथा हिंसा को बढ़ावा देते देखे जाते हैं। छद्म युद्ध में संबंधित पक्षों की प्रतिबद्धता, उनकी असली प्राथमिकता और उनके वास्तविक चरित्र को समझ पाना कठिन होता है, इस कारण शांति प्रक्रिया की सफलता भी संदिग्ध होती है।
विभिन्न देशों में चल रहे हिंसक संघर्षों में आतंकवादियों की सक्रिय भूमिका देखी गई है और इसी कारण यूएन के शांति अभियान अब और अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के अनुसार, शांति रक्षक दल के सदस्य और सैनिक आतंकवाद से मुकाबला करने में प्राय: दक्ष नहीं होते। यही कारण है कि ये आतंकवादियों का निशाना बनते हैं और इनकी बर्बर हत्याएं भी हो रही हैं। इन शांति अभियानों के औचित्य और इन अभियानों के लिए अंशदान को लेकर अलग-अलग देशों का रवैया भिन्न-भिन्न रहा है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूएन को दिए जाने वाले अंशदान को लेकर अत्यंत अनुदार रहे हैं। उन्होंने इसमें भारी कटौती भी की है। स्थिति यह है कि यूएन विभिन्न शांति अभियानों में हिस्सेदारी करने वाले विभिन्न देशों के शांति सैनिकों को उनके देश के साथ किए गए अनुबंध के आधार पर भुगतान करने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहा है।
हाल के दिनों में यूएन विश्व के विभिन्न देशों में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा में नाकाम रहा है। इराक और सीरिया में आइएसआइएस के आतंकियों के बर्बर अत्याचारों से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए यूएन की कोशिशें नाकाफी थीं। म्यांमा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार को रोकने में भी यूएन विफल रहा। यमन में मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा स्त्रियों और बच्चों पर हो रहे अत्याचारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र अपेक्षित कठोरता नहीं दिखा पाया। सार्वभौमिक समानता के आदर्श के ठीक विपरीत यूएन में छोटे, निर्धन और निर्बल देशों के लिए अपनी सुरक्षा और विकास से संबंधित मामलों को उठाने के अवसर नहीं के बराबर हैं। इन देशों की समस्याओं पर तभी चर्चा होती है जब महाशक्तियों के हित इनसे जुड़े होते हैं।
अनेक ताकतवर देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों के प्रतिकूल कार्य कर उनका निरादर करते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करने और इनका उपयोग अपने हित में करने की प्रवृत्ति भी महाशक्तियों में देखी जाती है। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भी अमेरिका समेत सभी ताकतवर देशों के पास न केवल परमाणु हथियार हैं, बल्कि उन पर नए परमाणु हथियारों को विकसित करने के आरोप भी समय-समय पर लगते रहे हैं। अमेरिका परमाणु अप्रसार संधि के आधार पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की वकालत कर रहा है, जबकि खुद उसके पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। इजराइल के परमाणु हथियारों के संबंध में अमेरिका और यूएन वैसी तत्परता नहीं दिखाते जैसी ईरान के विषय में दिखाई गई।
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को स्वतंत्रता होती है कि वे किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर यूएन में चर्चा कर सकते हैं, पर इस आजादी का दुरुपयोग अनेक देश करते रहे हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं जिनका यूएन से कोई संबंध नहीं होता। पाकिस्तान ऐसे देशों में अग्रणी है जो यूएन में भारत के आंतरिक मामलों पर गैरजरूरी और गैरजिम्मेदार टिप्पणियां निरंतर करता रहा है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र के अनेक समर्थक इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूएनओ ने विभिन्न देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई और नब्बे के दशक के मध्य में विभिन्न देशों के बीच तनाव कम करने और युद्ध टालने में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों की भूमिका की भी अनेक बार प्रशंसा हुई है। इसके शांति अभियान महज हिंसा और संघर्ष टालने तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने अनेक देशों में तानाशाही से प्रजातंत्र की ओर बढ़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों ने युद्ध, हिंसा और अराजकता के काल में पीड़ित मानवता की सेवा की है। यूएन प्रजातांत्रिक समाज और शासन व्यवस्था को बढ़ावा देता रहा है। स्वास्थ्य तथा शिक्षा की बेहतर और जवाबदेह व्यवस्था तथा मानवाधिकारों का संरक्षण और पर्यावरण हितैषी जीवन शैली जैसी विशेषताएं सहज रूप से जुड़ी हुई होती हैं।
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को विकसित और समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभाई है। ताकतवर राष्ट्रों के संकीर्ण हितों, महत्त्वाकांक्षाओं और विश्व को नियंत्रित करने की उनकी लालसा ने संयुक्त राष्ट्र की सफलताओं को सीमित किया है, पर विश्व शांति की स्थापना, उदार और समावेशी वैश्विक दृष्टिकोण के निर्माण, मानवाधिकारों की रक्षा तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका ने इसे विश्व की अस्तित्व रक्षा के लिए अपरिहार्य और अनिवार्य बना दिया है।
Date:24-10-20
एफसीआरए की चाबुक
अविनाश चंद्र
विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी कि फॉरेन कॉंट्रिब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट में एक बार फिर संशोधन किया गया है। विगत दिनों संसद के दोनों सदनों से नए संशोधनों वाले फॉरेन कॉंट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल 2020 को पास करा लिया गया। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी चंदा प्राप्त कर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाली संस्थाओं और संगठनों पर अंकुश लग सकेगा और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई जा सकेगी।
नये प्रावधानों के मुताबिक विदेशी चंदा पाने वाले एनजीओ को अपने सभी पदाधिकारियों के आधार कार्ड जमा कराने होंगे। जिस कार्य के लिये चंदा प्राप्त हुआ है उसी में खर्च करना सुनिश्चित करना होगा और एडमिन से जुड़े कार्यों पर अब कुल राशि के 20% से अधिक खर्च नहीं किया जा सकेगा। पहले यह सीमी 50% थी। कानून में संसोधन के बाद कोई संस्था चंदे से प्राप्त राशि को किसी अन्य अन्य व्यक्ति, संगठन या पंजीकृत कंपनी को ग्रांट के रूप में नहीं दे सकेगी। नियमों में किसी प्रकार की भी गड़बड़ी पाए जाने पर संस्था के पंजीकरण को 180 दिनों के लिए स्थगित किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर स्थगन को और 180 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में विदेशी चंदा हासिल करने वाले 22,447 संगठन रजिस्टर्ड हैं। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक वर्ष 2018 में इनमें से 98% संगठनों ने वार्षिक रिटर्न दाखिल किया था। लेकिन सरकारी एजेंसियों के मुताबिक चंदा हासिल करने वाली कई संस्थाओं ने धनराशि को उस मद में खर्च नहीं किया जिसके लिए उसने चंदा हासिल किया था। इसीलिए पिछले लगभग एक दशक के भीतर 19 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया और वित्तीय गड़बड़ी के दोषी करीब दर्जन भर एनजीओ के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की गयी।
लोकतांत्रिक सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विरोध का लोकतांत्रिक माहौल बना रहे लेकिन राष्ट्रहित के नाम पर हो अलग ही रहा है। अक्सर सरकारों द्वारा देश की सुरक्षा आदि के नाम पर लिये जाने वाले फैसले तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। आतंकवाद को रोकने के नाम पर वैध तरीके से विज़ा और पासपोर्ट के माध्यम से देश में प्रवेश करने वालों पर रोक लगाना और कानून के नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए विदेश से चंदा हासिल करने वाली संस्थाओं पर रोक लगाना कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। शायद सरकार में बैठे नीति निर्धारकों को लगता है कि आतंकवादी वैध तरीके से विज़ा लेकर देश में घुसेंगे और कानून की पैनी निगाहों से होकर गुजरने वाले विदेशी चंदे का उपयोग संस्थाएं देशविरोधी गतिविधियों में करेंगी।
संगठनों और शोध आधारित संगठनों की चिंता यह है कि नए प्रावधानों से न सिर्फ राहत और सामाजिक कार्य बल्कि सामुदायिक सहयोग और सामाजिक व वैज्ञानिक शोध के लिए भी हालात कठिन हो जाएंगे। क्योंकि एफसीआरए के तहत विदेशी चंदा हासिल करने वाली संस्था अब परस्पर सहयोग के तहत स्थानीय संगठनों को फंड नहीं कर पाएंगी। पारदर्शिता के मामले में किसी भी प्रकार की जवाबदेही से इंकार नहीं किया जा सकता है फिर चाहे मामला विदेशी फंड का हो या फिर देश के भीतर की इकाईयों से ही प्राप्त धनराशि का हो। हालांकि इसे देश को विकास को रास्ते पर आगे ले जाने के अभियान में एनजीओ, सिविल सोसायटी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोकने के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल भी नहीं किया जाना चाहिए।
वह भी तब जब खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार गैरसरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित कर चुके हैं। ध्यान रखना आवश्यक है कि देश में अवांछित तत्वों, गतिविधियों या संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने या कार्रवाई करने के लिए तमाम सुरक्षा और जांच एजेंसियां हैं और तमाम कानूनी व्यवस्थाएं हैं और डोनर एजेंसियों और बहुराष्ट्रीय इकाईयों की ओर से वही पैसा जब निवेश या सहयोग के रूप में आर्थिक विकास के लिए आ सकता है, राजनैतिक दलों को सहयोग के रूप में मिल सकता है तो सामाजिक विकास के लिए क्यों नहीं? आखिर गैरसरकारी संगठनों पर अविश्वास क्यों? सुरक्षा और जांच एजेंसियों पर अविश्वास क्यों?