23-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:23-09-20
Double standards
FCRA amendments deserve closer scrutiny. Rajya Sabha must ensure this
TOI Editorials
The Lok Sabha on Monday passed a bill to amend the Foreign Contribution (Regulation) Act. It is an overarching legislation to regulate the inflow of foreign money, a sensitive issue in India. Since its introduction in 1976, subsequent iterations of FCRA have become more stringent, even as India has opened up to foreign contributions in many areas. The latest iteration carries forward the restrictive tradition. It is not only more stringent, it also prescribes administrative caps for recipients and in general enhances the power of the bureaucracy.
The bill’s stated aim is to strengthen the compliance mechanism of the law, enhance transparency and help genuine NGOs. These are unexceptionable goals. The question is whether the amendment to the law serves the goals. This is unlikely. According to the government, annual inflow of foreign contributions almost doubled between 2010 and 2019. However, some of these were not used for the stated purpose or failed to meet compliance requirements. Moreover, 19,000 registrations of recipient organisations were cancelled between 2011 and 2019. All of this suggests that successive governments have kept a tight watch on FCRA contributions. Presumably, the earlier iteration of the law was adequate to weed out the rotten apples.
This begs the question if it is appropriate to make the process of FCRA more cumbersome in the midst of a pandemic. Many NGOs with an established track record have been at the forefront of relief measures. In this context, it’s hard to understand the logic of making the process of receipt of contributions more difficult. The government is open to including thinktanks in the preparatory process of important legislative bills. Some of them receive support through FCRA. Yet, it doesn’t trust them enough to use the money appropriately. So, we now have the government capping administrative expenses at 20%, regardless of the nature of the work.
Respect for the law depends in part on the way it’s applied. In this context it’s hard to ignore that successive amendments to FCRA have opened the door to foreign funding of political parties. This came about after a division bench of Delhi high court in March 2014 ruled that BJP and Congress had violated the provisions of FCRA in raising resources. The court’s direction to the Election Commission and government to initiate action against the parties didn’t fructify. In sum, the reasonable course is for the Rajya Sabha to send this bill for scrutiny to a parliamentary committee.
Date:23-09-20
To return to steady growth
India’s monetary and fiscal authorities both need to lend stronger shoulders to the economy
Arvind Panagariya , [ The writer is Professor of Economics at Columbia University.]
According to estimates recently released by the ministry of statistics and programme implementation, the GDP of India fell by 23.9% in April-June quarter of 2020 relative to that in the same quarter in 2019. The decline is comparable to countries in which economic activity had been similarly severely impacted during the quarter due to Covid-19. For instance, the United Kingdom saw its GDP shrink by 21.7%, Spain by 22.1% and Italy by 17.7%. Less severely impacted Germany saw its GDP decline by 11.7%.
GDP decline in India was concentrated in sectors that bore the brunt of the lockdown. Thus, construction fell by 50.3%; trade, hotels, transport and communication by 47%; and manufacturing by 39.3%. At the other extreme, agriculture, which had been largely unaffected by the lockdown, could grow at its approximate trend rate of 3.4%. Likewise, financial, real estate and professional services, which can be substantially provided online, declined a modest 5.3%.
The lockdown had administered an unprecedented shock to both demand and supply. The dominant view at the time was that the demand shock would overwhelm the supply shock, leading the vast majority of analysts to recommend a large fiscal stimulus. In the event, the government chose a modest fiscal stimulus.
The sectoral pattern of GDP growth during April-June clearly points to the dominance of supply shock. High inflation rates of 7.2% in April, 6.3% in May and 6.1% in June reinforce this conclusion. The decision by the government to go easy on fiscal stimulus is thus vindicated.
As the economy gradually returns to its pre-Covid-19 level on its way to 7% plus growth trajectory, both monetary and fiscal authorities need to lend their shoulders to it. For the RBI, this means erring on the side of supporting aggregate demand rather than using its levers to push inflation down. Rising supply of output would help ameliorate inflation in any case. But even if not, it is critical for the central bank not to thwart recovery by making credit more expensive and thus clamping down on investment demand.
In the same vein, it is critical that RBI prevents rupee from appreciating in response to robust inflows of foreign capital. The institution had made admirable progress in this direction until April this year but the gains it made have been partially reversed recently. Accelerated monetary easing by developed countries in the wake of Covid-19 has led capital to flow in considerably larger volumes to emerging markets, especially India. The result has been an appreciation of the rupee.
In the coming months, foreign capital inflows are likely to continue at a fast pace and it is critical for RBI not to let them force further appreciation of the rupee. As workers continue to return to work and economic activity picks up, India will need to recapture its share in the world markets for which a competitive exchange rate is critical.
Turning to fiscal policy, it may be noted that due to Covid-19 related uncertainty, private consumption demand will remain tepid in the foreseeable future. At this point, any income transfers run the risk of translating into savings rather than extra private consumption. Therefore, the safer bet for fiscal policy is to work its way through a boost to public spending.
Accordingly, this is a good time for the government to significantly expand its spending on infrastructure. To do this speedily, it will be best to work on cutting red tape and removing bottlenecks facing projects already underway. One major advantage of infrastructure spending is that this is a labour-intensive activity. Therefore, it would create jobs and in turn partially restore the confidence of households as consumers. It may also help catalyse private investment demand in construction related activities.
During 2014-17, India hesitated and delayed recapitalisation of banks on an adequate scale. It paid a heavy price for this mistake with GDP growth in 2019-20 witnessing its sharpest decline since the global financial crisis. As the economy travels towards normalcy, the country must not repeat this mistake. Rather than hesitate and wait yet again, the government must move decisively to recapitalise the banks pre-emptively. While restructuring of loans will delay bankruptcies, possibly even avert some of them, it is a foregone conclusion that when payments on restructured loans become due, defaults will accelerate and the banks’ non-performing assets would grow. If India is to avoid the recurrence of credit collapse it experienced in 2016-17, it must act now.
Even without these additional expenditures, fiscal deficit in 2020-21 is predicted to rise to 13% of GDP, which would raise debt-to-GDP ratio to 85%. Increased debt in turn would bring significantly larger interest payments in future years, limiting the government’s ability to spend on education, health and defence. A partial way out of this fiscal conundrum is greatly accelerated sale of public sector enterprises and monetisation of public assets such as roads, bridges, ports, airports and transmission lines. Such a policy offers us a rare opportunity to kill two birds with one stone: The government will get much needed revenue while public enterprises and public assets perform considerably more efficiently in private hands.
Date:23-09-20
The custodian
Deputy Chairman of Rajya Sabha, as is his wont, is gentle and graceful. His chair calls on him to be firm and fair as well.
Editorial
Deputy chairman of the Rajya Sabha Harivansh Narayan Singh is known to be a mild-mannered man. In his letter to the chairman of Rajya Sabha, Venkaiah Naidu, in which he put on record his decision to observe a one-day fast because of the unruly scenes in the Upper House on Sunday, he invoked the values of Gandhi, JP, Ram Manohar Lohia and Karpoori Thakur. Tuesday morning he showed up with homemade tea for the eight Opposition MPs suspended for the Sunday fracas, who were protesting their punishment by sitting overnight on dharna in the Parliament premises. The peace, or tea, offering, applauded by the Prime Minister, was indeed a graceful gesture. And yet, the question won’t go away: Why did Harivansh babu not display this generosity of spirit inside the House on Sunday? On that day, the sequence of events may have been very different if the Deputy Chairperson had showed even mere adherence to procedure — if he had allowed a division of votes when the voice vote was challenged. After all, the rule book says that in such a situation, “votes shall be taken by operating the automatic vote recorder or by members going into the lobbies”. A division of votes may be demanded when there is no consensus, and even when the outcome is predictable — for parties and members to put on record their position on a bill. But not only did the Deputy Chairperson deny a division of votes on two controversial bills, on which an important BJP ally had just withdrawn a minister, he also refused the Opposition’s demand for them to be sent to a select committee on the grounds of disorder in the House — even as, amid the same disorder, he helped pushed them through.
The job of the presiding officer is to run the House, not just to ensure that the government’s business is done. Any response to unruly behaviour must be consistent with the democratic spirit, and not seen to be influenced by the stand of the party he belongs to or is supported by. Sunday’s events in Rajya Sabha, and the suspension of eight MPs, is especially disquieting when the Parliament session is truncated, Question Hour is suspended and Zero Hour is abbreviated in the name of the pandemic. At a time when the Opposition, already in a shrinking corner in the House, is being denied its right to have its say, and when the government is using Parliament to have its way, the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha has a special responsibility to look beyond the Treasury Benches and accommodate other voices and views. After all, in the absence of the Chairperson of the Rajya Sabha, the Deputy Chairperson is the custodian of its dignity and prestige, and of the rights and privileges of its members — all its members.
Sunday’s events in Rajya Sabha and their aftermath are also troubling because at their centre are pieces of legislation whose reformist intent is being undermined by the manner in which they have been passed. The only way out of this mess is the institutional one. The rules of the democracy game must be upheld, not the majority’s right of way.
Date:23-09-20
What Labour Needs
Especially at a time of acute economic distress, concerns of workers must be placed at centre of labour law changes.
Editorial
On Tuesday, the Lok Sabha passed new versions of three labour codes, namely, the Industrial Code Bill 2020, the Code on Social Security Bill 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code Bill 2020. Amending stringent and archaic labour laws has long been on the policy agenda. Yet, there hasn’t been much movement on this issue because of the manner in which the debate has been framed — labour reform is often reduced to giving firms the power to hire and fire workers, without having to seek the government’s permission. While there is indeed a strong argument for more flexible labour markets, at a time when the COVID-19 pandemic has exposed the lack of basic safety nets for large sections of the labour force, and given the widespread distrust due to their unplanned and forced exit from cities, the first steps should be aimed at addressing distress and restoring the trust of the workforce, and creating some sort of social security architecture.
To be fair, firms need to be provided flexibility in order to deal with the vicissitudes of business cycles. However, doing away with standing orders for firms with less than 300 workers, which will essentially cover most firms, is tantamount to watering down the basic rights of workers in most organisations, affecting their bargaining power. The other initiatives in the bills which include widening the ambit of social security by including inter-state migrant workers and gig economy workers are steps in the right direction. As is ensuring direct fixed-term contracts, maintaining a database of migrant workers, and an adequately funded social security fund. However, questions are likely to be raised over the design and coverage of such schemes, and how portability of benefits will be ensured. Further, given the temporary nature of workers in the gig economy, how will this framework work?
There can be no argument against the need to amend the existing labour laws in India. However, considering the extent of economic distress in the country, concerns of labour must be placed at the centre of such policy initiatives. At a time of acute precarity, instead of moving in a direction of a reasonably flexible labour market with a degree of social security, the government should not be seen to be taking steps in the opposite direction.
Date:23-09-20
Bills against farmers
Farm bills, silent on MSP,hide more than they reveal , will throw small farmers to big sharks
Amarinder Singh, [ The writer is Chief Minister of Punjab]
One doesn’t really know where to begin talking about the three disastrous farm bills, which the central government is touting as a watershed moment for India’s agriculture sector but which are blatantly crafted to fill the pockets of capitalist cronies of the BJP at the cost of the poor farmers.
Frankly, everything about these three Farm bills are crafted to fill the pockets of capitalist cronies of the BJP at the cost of the poor farmers.agriculture bills that the BJP-led NDA government has virtually railroaded through Parliament is wrong. From the way the original ordinances were introduced in the midst of the pandemic, to the manner in which they have been forced through the Parliament now, nothing explains the mad rush with which the government of India has pushed the bills through. They never bothered to consult any of the major stakeholders before bringing the ordinances — they did not talk to the farmers’ representatives, they did not talk to my government which represents the most important state in India’s food security chain, even though agriculture is constitutionally mandated to be a state subject, and they did not bother to hear out the Opposition in Parliament.
The only reason for these sly, undemocratic and anti-federal actions on the part of the central government, as far I can see, is that these bills hide more than they reveal. They give the poor small and marginal farmers of India (constituting over 85 per cent of India’s farmers) no assurance of protection of their interests, their livelihoods, and their future. They make no mention whatsoever of the Minimum Support Price (MSP) regime, which is the lifeline of these poor farmers and their key to survival, as also the survival of the nation’s agriculture sector.
I am told the ordinances have simplified the names of the existing Acts. If that is meant to make the farmers happy, then I can only lament the total lack of understanding of their concerns, which is clearly reflected in the farm bills too. Frankly, the farmers have always only understood one nomenclature as far as their produce goes, and that is MSP.
So where is MSP in these ordinances/bills? Actually nowhere. In all those reams and reams of pages, the central government did not deem it fit to even once come out with a categorical assurance that the MSP will not be tinkered with, as we in the Congress did in our manifesto. If only the policymakers in the government of India had stated in black and white that the MSP will be applicable to the private players too, and that farmers will get an assured MSP not just on wheat and rice but all other crops so that they are encouraged to diversify (a critical need of the hour), the farming community might have reacted a little more kindly to these ill-conceived and devastating new farm laws.
Instead, what these laws will do is to throw the small farmers to the big sharks, where market forces will control the pricing, procurement and marketing mechanism, and these helpless farmers will be left running from one retailer/trader to another to sell their little produce season after season, with no bargaining power to demand or get the price they deserve. The financial security for which they are currently dependent on the existing marketing system will become a thing of the past, and the promise of a bright future will disappear just as the one on doubling of their farm incomes by 2022 receded long ago into the recesses of their distant memory.
The Centre has claimed that these new laws will free the farmers from the monopolistic clutches of the intermediaries (arhtiyas). There are two points I would like to make here. First, did they even once ask the farmers if they wanted to be freed from these arhtiyas, whom BJP’s own leader, late Sushma Swaraj, had once described as the most trusted and biggest support system for farmers? And second, how will such legislation prevent the farmers from falling into the clutches of the monopolistic big corporates, who have progressively been taking over one sector after another under the benign eye of the BJP leadership?
The bills are totally silent on these counts, just as they are on MSP. The verbal assurances being made by BJP leaders do not count as their track record in fulfilling promises is abysmal. Apparently, even their own ally, the Shiromani Akali Dal (SAD), does not believe in these verbal statements, or so they claim (though the Akalis’ double-speak on this issue has totally exposed their lack of sincerity for the farmers). As for Sushma’s remarks, the BJP is justifying its shameless deviation from its earlier stated stand on the grounds that farmers now have Jan Dhan and bank accounts. As if these are enough to help them out in an emergency!
Naturally, the farmers of Punjab are angry and upset with the BJP and its allies, including SAD, and have no confidence in their verbal assurances. The well-established system in which Punjab’s farmers have operated all these decades has worked beautifully, with the state government addressing their concerns as and when required. Just recently, my government made necessary amendments in the Punjab APMC Act to provide for setting up of regulated mandis even in the priFarm bills protests, parliament monsoon session, opposition on farm bills, opposition on centre, opposition on centre policies, farm bills protests, parliament monsoon session latest updates, farm bills latest news, indian express newsvate sector for specific produce, thus ensuring that the private markets do not overwhelm the existing, tried and tested procurement and marketing processes. We realised that the private sector mandis could not be given a free run of the farm sector, as that would spell the death knell for the small and marginal farmers, in turn ruining India’s agriculture and its food security, which is what the government of India will end up doing with its ill-conceived legislation.
But does the power hungry and greedy BJP-led government care? Evidently, it does not, neither for the farmers, who are out on the roads, nor for the views of the elected representatives in Parliament or of the states who will be the worst affected by these arbitrary and ill-intentioned changes. And it definitely does not care about Punjab, the small border state whose contribution to the nation’s security, through its food godowns and at the borders, is exemplary. I have warned the central government repeatedly that if there is farmer unrest on this issue, Pakistan will try to take advantage of the same to foment further trouble in my state, which will do no good to the country’s security either. But, quite clearly, they simply do not care.
Date:23-09-20
A new world order
The permanent members of the UNSC must support the reform process of the UN
Editorial
At a special session marking 75 years of the United Nations on Tuesday, Prime Minister Narendra Modi called for reform of its “outdated structures”, pointing out that in the absence of comprehensive changes, the world body today faces a “crisis of confidence”. While the words appear harsh given the occasion, they can hardly be faulted. India has been at the forefront of demanding reform in the UN, particularly its principal organ, the Security Council, for decades, staking its claim as one of the world’s largest economies and most populous countries, with a track record in promoting a rules-based international order, and contributing to peacekeeping through UN forces. The UN was born in the crisis of the World War era, and the realities of that time can hardly be compared to the present. The UNSC’s permanent, veto-carrying members, chosen by virtue of being “winners” of World War II — the U.S., the U.K., France, Russia and later China — can hardly claim adequate representation of the world’s leadership today. The UNSC does not include a permanent member from the African, Australian and South American continents, and the pillars of the multilateral order, such as the G-4 group of Brazil, India, Germany and Japan, have been ignored for long. Other, more representative options exist, and that has been the crux of the battle for change. Also, there is a deep polarisation within the UN’s membership, so decisions are either not taken, or not heeded. Frequent divisions within the UNSC P-5 end up blocking key decisions. These issues are underlined in a year where the coronavirus pandemic has brought the world to a standstill; yet, the UN, the UNSC, and WHO have failed to play an effective role in helping nations deal with the spread.
For India, what has been most frustrating is that despite the dysfunctional power balance that prevails, the UN’s reform process, held through Inter Governmental Negotiations (IGN) has not made progress over decades, despite commitments. The UN has chosen to “rollover” the discussions of the IGN, which are looking at five major issues: enlarging the Security Council, categories of membership, the question of the veto that five Permanent members of the UNSC wield, regional representation, and redistributing the Security Council-General Assembly power balance. It is some comfort that the UN’s 75th anniversary declaration passed by all member countries this week pledges to “upgrade the United Nations” with a commitment to “instil new life in the discussions on the reform of the Security Council”. Those words can only be realised if the UNSC’s permanent members recognise the deep peril the UN faces and support the reform process, an act that will require looking beyond their own interests for the greater good of the world and its peace-building architecture.
Date:23-09-20
किसानों को सच्चे मायनों में बिचौलियों से आजादी मिलेगी
अमित शाह , गृहमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है। किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर यह सरकार चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में कृषि सुधार से सम्बंधित तीन विधेयक सदन में लाए गए, जिनमें से दो विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद दोनों सदनों में पारित होकर अब क़ानून बन चुके हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) एवं कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन नामक ये दोनों विधेयक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने तथा कृषि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने वाले हैं।
पहला विधेयक अन्नदाता को बिचौलियों के चंगुल से आजादी देने के साथ-साथ उसे अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इस विधेयक के पहले हमारे किसानों का बाजार सिर्फ स्थानीय मंडी तक सीमित था, उनके खरीदार सीमित थे, बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी। इन बाधाओं के कारण उन्हें अधिक परिवहन लागत, लम्बी कतारों, नीलामी में विलम्ब और स्थानीय माफिया की मार झेलनी पड़ती थी। इस विधेयक के आने के बाद उन्हें इन बंधनों से छुटकारा मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय बाजार में अवसर मिलने के साथ साथ बिचौलियों से मुक्ति भी मिलेगी। अब किसानों का ‘एक देश एक बाजार’ का सपना पूरा होगा और उन्हें स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद सच्चे मायनों में बिचौलियों से आजादी मिलेगी।
दूसरा विधेयक बुवाई के समय ही बाजार से संपर्क प्रदान करता है जिससे किसान को उत्पादन व मूल्य दोनों से जुड़े जोखिमों से राहत मिलेगी। इसके तहत किसान कृषि आधारित उद्योगों, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं व निर्यातकों आदि के साथ अनुबंधित कृषि कर सकेंगे। अनुबंधित किसानों को ऋण की सुविधा, तकनीकी सहायता, बीज की उपलब्धता, फसल बीमा आदि सुविधाएं मिलेंगी। इस विधेयक से कृषि क्षेत्र में भारी निवेश की सम्भावना है, जिससे कि अभी तक वह पूर्ण रूप से वंचित था। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आने से यहां स्टोरेज, परिवहन तथा कृषि आधारित एग्रो इंडस्ट्री लगने का रास्ता खुलेगा जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इसके परिणामस्वरुप किसान कैश क्रॉप्स और एग्रो-इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार खेती करके अपनी आमदनी असीमित रूप से बढ़ा सकेंगे। यह अधिनियम किसान के मालिकाना हक़ और खेती के अधिकार को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा। किसान को किसी भी समय इस करार से बिना किसी पेनाल्टी के निकलने की आज़ादी होगी और जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूर्णरूप से निषिद्ध है। कई राज्यों में बड़े किसान कॉर्पोरेट के साथ मिलकर कैश क्रॉप का लाभ ले रहे थे परंतु अब यह लाभ छोटे किसान भी ले सकेंगे।
विपक्षी दल यह कहकर भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार इन विधेयकों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समाप्त करने जा रही है, जबकि वास्तव में इस प्रकार का कोई प्रावधान इन कानूनों में नहीं है। इन कानूनों के आने से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो व्यवस्था यथावत बनी रहेगी, परन्तु अब किसानों के पास एमएसपी के अतिरिक्त भी अपनी उपज बेचने के कई विकल्प होंगे।
मोदी सरकार एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है, जिसकी एक बानगी कल ही देखने को मिली है। इसके अनुसार, अब 2014 की तुलना में गेहूं की एमएसपी 41%, धान की 43%, मसूर की 73%, उड़द की 40%, मूंग की 60%, अरहर की 40%, सरसों की 52%, चना की 65% और मूंगफली की 32% ज्यादा हो गई है। यही नहीं, 2014 की तुलना में गेहूं और धान की खरीद की मात्रा में भी क्रमशः 73% और 114% की वृद्धि हुई है।
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के कृषि बजट में 35.6% की वृद्धि हुई, 16.38 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया, माइक्रो इरीगेशन में 39.4% की वृद्धि हुई, कृषि यंत्रीकरण का बजट 1248 गुना किया गया, कृषि ऋण 57% अधिक दिया गया और कृषि ऋण में दी जाने वाली छूट में निवेश 150% बढ़ा है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने फसल बीमा जैसी योजना से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत बीमित किसानों की संख्या 6.66 करोड़ से बढ़कर 13.26 करोड़ हो गई है। सरकार ने किसानों को सीधी सहायता देने में भी कोई कसर नहीं रखी है, जिसके उदाहरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है। अब तक 10.21 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है और इसके तहत 94 हज़ार करोड़ से अधिक धनराशि सीधे उनके खाते में जमा की गई है। वहीं पेंशन योजना से अब तक 19.9 लाख किसान जुड़ चुके हैं। यही नहीं, सरकार ने आरसेप से बाहर आकर किसानों को चीन के नकारात्मक प्रभाव से भी बचाया। अभी हाल में ही सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए की कृषि मूलभूत संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण की एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम शुरू की है।
Date:23-09-20
प्रशंसक की अपील – उपसभापति पद से इस्तीफा दे दीजिए
योगेंद्र यादव , सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष , स्वराज इंडिया
हरिवंश जी, आपको यह सार्वजनिक चिट्ठी लिखने की धृष्टता कर रहा हूं। चाहता तो निजी चिट्ठी भी लिख सकता था। इतना भरोसा आज भी है कि आप उसे पढ़ते और शायद जवाब भी देते। लेकिन यह मुद्दा ऐसा है कि निजी चिट्ठी लिखना अपनी जिम्मेवारी से मुंह चुराने जैसा होता।
पिछले बीस या शायद पच्चीस साल में आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है। मेरा सौभाग्य था कि आप के जरिए ‘प्रभात खबर’ की अनूठी पत्रकारिता से मेरा परिचय हुआ। आपने पत्रकारिता के दौरान और फिर राजनीति में आने के बाद अनेक साथियों को अपने काम काज का ब्यौरा देने की स्वस्थ परंपरा बनाए रखी। जब आपके राज्यसभा में चुने जाने और फिर पहले ही कार्यकाल में राज्यसभा के उपसभापति का मान मिला तो शिष्टाचार की मांग के बावजूद बधाई नहीं दे पाया। लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परवाह न करने वाली यह सरकार आपको इस पद के लिए भरोसेमंद समझती है यह सोचकर अजीब लगा। थोड़ा डर भी लगा कहीं इतनी तेजी से सीढ़ी चढ़ने की कोई बड़ी कीमत तो नहीं होगी?
रविवार को आपकी अध्यक्षता में राज्यसभा में जो कांड हुआ उसने इस डर की पुष्टि कर दी। उससे भी ज्यादा कष्ट वो चिट्ठी पढ़कर हुआ जो आपने उपराष्ट्रपति को लिखी। मानो इस कांड के असली शिकार आप थे।यूं तो उम्मीद करनी चाहिए थी कि देश के किसानों के हित पर कुठाराघात करने वाले इन कानूनों के खिलाफ आप बोलते, लेकिन सभापति से यह उम्मीद नाजायज होती। फिर भी कम से कम इतनी उम्मीद तो थी कि जिस सवाल पर पूरे देश के किसान संगठन उद्वेलित हैं, उस पर आप पूरी और सार्थक बहस होने देंगे। लेकिन ऐसा लगा कि आप बहस को जल्द ही निपटा देने का मन बनाकर आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को भी बोलने का उचित मौका देने में कोताही कर रहे थे। जब सदन में विपक्षी सांसदों ने विरोध करना शुरू किया तो अचानक सदन को सूचना दिए बिना राज्यसभा टीवी को म्यूट कर दिया गया। लेकिन यह सब मेरी समझ है। हो सकता है गलत हो।
असली कांड तब हुआ जब आपने इस सवाल पर ध्वनि मत से वोट करवाकर आनन-फानन में इन बिलों को पास घोषित कर दिया। संसद के नियम आप बेहतर जानते हैं। ध्वनि मत से कोई प्रस्ताव तभी पारित होता है जब सभापति को हां या ना सुनने से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि बहुमत एक तरफ है। ऐसे में भी अगर एक भी सांसद वोट गिनने की मांग करे, तो पर्ची डालकर वोटिंग अनिवार्य होती है। वर्तमान राज्यसभा की सदस्यता को देखते हुए एक तरफा बहुमत होने का तो सवाल ही नहीं होता। पता नहीं आवाज सुनकर आपको कैसे यह समझ आ गया? फिर सीपीएम के सदस्य के. रागेश ने नियमानुसार अपनी सीट से खड़े होकर मत विभाजन की मांग की। आपने किस नियम, किस मर्यादा और किस नैतिकता के आधार पर सदन में वोट करवाने से इनकार किया? अगर सदन में बहुत हो हल्ला था तो क्या आप की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि सदन को एक बार या कई बार स्थगित कर यह सुनिश्चित करवाते कि वोट हो और बहुमत किसके पास है, इसका फैसला हो? अगर आपको मत विभाजन की मांग नहीं सुनाई दी, तो भी क्या आप नहीं जानते थे कि इन कानूनों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पूरा देश जानना चाहेगा कि कौन पार्टी और कौन सांसद कहां खड़ा था?
मामला तकनीकी नहीं है। सच यह है कि अकाली दल द्वारा मंत्रिमंडल से हटने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे। किसान विरोधी दिखने का डर सबको सता रहा था। सरकार को समर्थन दे रही पार्टियों में टीआरएस और अन्नाद्रमुक भी पलटी खा चुके थे। बिल्कुल उसी स्वरूप में पास करने की बजाय उन्होंने सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग कर दी थी। राज्यसभा में भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है। सहयोगियों के पलटने से भाजपा के हाथ-पांव फूल रहे थे। डर था कि वोटिंग में कुछ और सहयोगी ना पलट जाएं। वास्तव में ऐसा होता या नहीं, यह अलग बात है। संभावना यही थी कि किसी ना किसी तरह भाजपा बहुमत का जुगाड़ कर ही लेती। लेकिन हारने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। यानी कि संकट था और ऐसे संकटमोचक की जरूरत थी जो टेढ़ी उंगली से घी निकाल सके। उस निर्णायक घड़ी में आपने यह भूमिका निभाई।
सच यह है कि जब-जब किसान आंदोलन इस काले दिन को याद करेगा तब-तब आपका जिक्र आएगा और मुझ जैसे आपके मित्रों का सिर शर्म से झुक जाएगा। जब-जब कोई शरीफ इंसान सत्ता राजनीति में जाएगा, उस पर संदेह करने का एक और कारण बन जाएगा। इसलिए आपके शुभचिंतक और प्रशंसक होने के नाते आप से अपील करना चाहता हूं कि आप राज्यसभा के उपसभापति के पद से इस्तीफा दे दीजिए। मेरे कहने पर नहीं, किशन पटनायक को याद करके गद्दी छोड़ दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस प्रायश्चित से आपका दाग धुल जाएगा और इतने वर्ष में कमाया पुण्य मिट्टी में मिलने से बच जाएगा, बल्कि इसलिए कि आप साबित कर पाएंगे कि सच किसी भी कुर्सी से बड़ा होता है।
Date:23-09-20
अनिवार्य हैं सुधार
संपादकीय
कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों में जो गिरावट आई है उससे ठोस तरीके से बाहर निकलना काफी हद तक बैंकिंग तंत्र की ऋण देने की क्षमता पर निर्भर करेगा। यह खासतौर पर सरकारी बैंकों की उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने की क्षमता पर निर्भर होगा। परंतु मौजूदा स्वरूप में सरकारी बैंक अर्थव्यवस्था की मदद करने लायक नहीं दिखते। चालू वित्त वर्ष के अंत तक सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज 12 प्रतिशत से अधिक होना तय है। ऐसे में चूंकि सरकार इन बैंकों में लगातार पूंजी नहीं डाल सकती इसलिए इनमें सुधार की आवश्यकता है। इन बैंकों में सुधार को लेकर पिछले कई वर्ष से चर्चा चल रही है लेकिन इस दिशा में जमीनी प्रगति कुछ खास नहीं है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य का एक प्रपत्र इस बहस को आगे बढ़ाता है।
दोनों विद्वानों का यह तर्क एकदम सही है कि राजकोषीय दृष्टि से मौजूदा परिस्थितियां एकदम अस्थिर हैं। इस प्रपत्र में जिन बातों की चर्चा की गई है उनमें बैंकों के बोर्डों को परिचालन स्वतंत्रता देना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन ढांचे को मजबूत करना जैसी बातें तो पहले से सार्वजनिक हैं लेकिन प्रपत्र ने वित्तीय सेवा विभाग को बंद करने के पक्ष में दलील देते हुए कहा है कि ऐसा करने से बैंक बोर्ड और प्रबंधन स्वायत्तता प्रदान करने को लेकर एक मजबूत संकेत जाएगा। स्वामित्व के मामले में प्रपत्र में सुझाया गया है कि सरकार कुछ बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से कम कर सकती है। इससे वह परिचालन से दूर होगी और बैंकों के संचालन में सुधार होगा। इसके अलावा चुनिंदा सरकारी बैंकों का सावधानीपूर्वक निजीकरण भी किया जा सकता है।
फंसे हुए कर्ज के निपटान की बात करें तो प्रपत्र में बैड बैंक (ऐसा बैंक जो अन्य बैंकों के फंसे कर्ज व दायित्व को एक खास अवधि के लिए धारण करता है) के विचार पर भी चर्चा की गई है। यदि इसकी स्थापना एक सरकारी संस्थान के रूप में की जाती है, तो जांच एजेंसियां शायद सरकारी क्षेत्र के बैंकरों से इसे बेची जाने वाली परिसंपत्तियों को लेकर जवाबतलब न करें क्योंकि मामला दो सरकारी संस्थानों के बीच का होगा। सरकारी बैंकर प्राय: घाटे को उजागर नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें जांच एजेंसियों से भय लगता है। हालांकि बैड बैंक के कर्मचारियों को भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना होगा क्योंकि उनका साबका निजी संस्थानों से होगा तथा वे परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालेंगे। मूल्य की चिंता पर रिपोर्ट का कहना है कि तनावग्रस्त ऋण के लिए अधिक नकदीकृत बाजार बनाया जाए। परंतु ऐसा बाजार विकसित करना हमेशा कठिन होता है क्योंकि सरकारी बैंक शुरुआती दौर में खुलकर भागीदारी नहीं कर पाते। साथ ही मांग में सुधार होने तक किसी खास क्षेत्र में संपत्ति बनाए रखना भी शायद कारगर न हो क्योंकि इसकी लागत संभावित लाभ को खारिज कर देगी।
फंसे कर्ज और परिसंपत्ति से निपटने के सुझाए गए तरीकों में से कुछ पर बहस हो सकती है लेकिन यह प्रपत्र सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार को लेकर कई अहम हल सुझाता है। बहसतलब सवाल यह है कि क्या सरकार में छिटपुट सुधारों से बचने की इच्छाशक्ति है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आरंभ में इस विषय में सही बातें की थीं लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। यकीनन हमेशा वर्तमान सरकार को बैंकों के स्वामित्व से फायदा होता है क्योंकि वह उसका उपयोग किसी क्षेत्र या आबादी के किसी हिस्से के समर्थन में कर सकती है। प्राय: राजनीतिक कारणों से अल्पावधि में आर्थिक गतिविधि तेज करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। शायद बदलाव तभी आएगा जब सरकार को यकीन हो जाए कि बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव निरंतर सुधारों से ही हो सकता है।
Date:23-09-20
रिजर्व बैंक की बढ़ती जा रहीं चुनौतियां
प्रांजुल भंडारी , (लेखिका एचएसबीसी सिक्योरिटीज ऐंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में चीफ इंडिया इकॉनमिस्ट हैं।)
महामारी के भयावह रूप धारण कर लेने से पिछले कुछ महीने मुश्किल भरे रहे हैं। मगर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इन मुश्किलों से बड़ी सहजता से पार पाने में सफल रहा है। केंद्रीय बैंक ने दर में कटौती, तरलता डालने और नकदी आपूर्ति में बढ़ोतरी समेत हरसंभव तरीके से अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति के स्तर पर दो लक्ष्यों में संतुलन कायम करने की कोशिश की है। ये लक्ष्य महामारी के बीच रुपये को मजबूत नहीं होने देना और सुधार में सहयोग के लिए पर्याप्त तरलता मुहैया कराना हैं। खुशकिस्मती से दोनों ही ठीक रहे। आरबीआई व्यापार घाटे में कमी और पूंजी की बड़ी मात्रा में आवक की बदौलत डॉलर खरीदने, मुद्रा भंडार बनाने और बैंकिंग प्रणाली में नकदी डालने में सक्षम रहा। बड़ी मात्रा में अतिरिक्त नकदी से ब्याज दरों में कटौती करने में मदद मिली है। ब्याज दरों में यह कटौती मनी, कॉरपोरेट और सरकारी बॉन्ड बाजार में भी हुई है।
लेकिन अगले कुुछ महीने और मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। वर्ष की पहली छमाही में बाजार की चिंता को दूर करने में महज यह उम्मीद ही काफी थी कि वर्ष के उत्तराद्र्घ में आरबीआई सरकारी बॉन्डों की खरीद यानी ओपन मार्केट ऑपेरशन (ओएमओ) करेगा, जिससे सरकार को बड़े राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। मगर अब इससे अपनी कथनी को करनी में तब्दील करने की उम्मीद की जा रही है।
राजकोषीय स्थिति विकट है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के आठ फीसदी से अधिक रह सकता है, जबकि वर्ष की शुरुआत में बजट अनुमान 3.5 फीसदी था। इसने मई में पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि उधारी बजट से 4.2 लाख करोड़ रुपये अधिक रहेगी। केंद्र सरकार हर बॉन्ड नीलामी में उससे भी थोड़ी अधिक उधारी ले रही है। वह सामान्य से अधिक ट्रेजरी बिल जारी कर रही है, जिनमें से कुछ की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है।
राज्यों के लिए भी बड़ी राजकोषीय समस्या रहेगी। केंद्र की तरफ से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति में कमी समेत राजस्व नुकसान को मद्देेनजर रखते हुए हमारा मानना है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 4.5 फीसदी पर पहुंच जाएगा, जो बजट में 2.4 फीसदी अनुमानित था। अगर इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उधारी को भी जोड़ देते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र की कुल उधारियां जीडीपी के 16 फीसदी से अधिक रह सकती हैं।
लेकिन अगर आरबीआई ओएमओ के जरिये इन बॉन्डों के एक हिस्से को खरीदकर मदद देता है तो पहले से ही अधिक बनी हुई रुपये की तरलता और बढ़ जाएगी।
इस बीच बड़ी मात्रा में डॉलर की आवक अबाधित रूप से जारी है। अगर आरबीआई यह नहीं चाहता कि रुपया तेजी से मजबूत हो तो उसे डॉलर की खरीदारी जारी रखनी होगी। उससे घरेलू तरलता में और इजाफा होगा। आरबीआई का जुलाई तक यही लक्ष्य नजर आया है कि वह रुपये को मजबूत नहीं होने देना चाहता है।
ऐसे समय जब बैंकिंग क्षेत्र में तरलता पहले ही अधिक है, तब बॉन्ड और डॉलर की खरीदारी लोगों को चौंका सकती है। लेकिन अतिरिक्त घरेलू तरलता को लेकर चिंतित होने की क्या जरूरत है?
यह दोधारी तलवार साबित हो सकती है। किसी अप्रत्याशित झटके के बाद अर्थव्यवस्था को सहारा देने और उबारने के लिए पर्याप्त तरलता आवश्यक है। लेकिन ज्यादा तरलता से महंगाई और अधिक व्यापार घाटे जैसे समष्टि आर्थिक असंतुलनों को बढ़ा सकते हैं। इससे उस सुधार को ही चोट पहुंच सकती है, जिसे तरलता से मदद मिलनी थी।
असल में महंगाई की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यह अगस्त में 6.7 फीसदी रही। इस तरह यह 2 से 6 फीसदी की लक्षित सीमा को पार कर गई। महंगाई कई महीनों से इसी दायरे में बनी हुई थी। खाद्य, ईंधन और अन्य कोर श्रेणियों में महंगाई का दबाव व्यापक है।
संक्षेप में कहें तो आरबीआई की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इसे न केवल विनिमय दरों और घरेलू तरलता पर बीते महीनों की तरह नजर बनाए रखनी होगी बल्कि अब उसे राजकोषीय वित्त पोषण में भी भूमिका निभानी होगी। केंद्रीय बैंक को ऐसा उस समय करना होगा, जब महंगाई सहजता के स्तर से ऊपर नजर आ रही है।
क्या आरबीआई इस काम को संभाल लेगा? वह ऐसा तभी कर पाएगा, जब वह विभिन्न उद्देश्यों (रुपये, महंगाई और बॉन्ड प्रतिफल) में से हरेक के लिए थोड़ा-थोड़ा काम करके उनके बीच बेहतर संतुलन कायम करेगा।
लेकिन क्या उससे आरबीआई के सामने पुरानी ‘असंभव तिकड़ी’- निश्चित विनिमय दर, पूंजी खाता परिवर्तनीयता और मौद्रिक नीति स्वतंत्रता की समस्या पैदा नहीं होगी, जिसमें तीन में से केवल दो पर ही एक साथ काम करना संभव है?
आरबीआई कैसे रुपये को बहुत अधिक मजबूत होने से रोक सकता है, बड़ी मात्रा में पूंजी की आवक को मंजूरी दे सकता है और फिर भी तरलता ढीली रखने के लिए मौद्रिक नीति की गुंजाइश रख सकता है?
ऐतिहासिक रूप से और वैश्विक स्तर पर यह असंभव साबित हुआ है। इसकी मुख्य वजह यह है। माना कि कोई केंद्रीय बैंक डॉलर की बड़ी मात्रा में आवक के समय विनिमय दर को मजबूत होने से रोकने के लिए डॉलर खरीद रहा है। उससे घरेलू तरलता अतिरिक्त हो जाएगी। इससे महंगाई बढ़ सकती है। किसी चीज को तो छोडऩा होगा।
इसलिए आरबीआई सभी चीजों को कैसे संभालेगा? हमारा मानना है कि तीन चीजें इसे संभव बना सकती हैं। पहला, जब तक बैंक उधारी कमजोर बनी रहती है, तब तक अतिरिक्त तरलता वास्तविक अर्थव्यवस्था में नहीं जाएगी और इससे महंगाई को बल मिलेगा। दूसरा, अनुकूल आधार प्रभाव, बाजार में नई फसल आने और आपूर्ति शृंखला बहाल होने से वर्ष 2020 के अंत तक खाद्य महंगाई घट सकती है।
तीसरा, प्रसार में मौजूद मुद्रा तेजी से बढ़ रही है और अगर आगे भी ऐसा ही रुझान रहा तो आरबीआई को डॉलर या बॉन्ड खरीदकर बैंकिंग क्षेत्र की तरलता की भरपाई करनी होगी।
हालांकि इसमें कई जोखिम हैं। पहला, ऋण वृद्धि कम होने के बावजूद मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि ऊंची है। ऋण वृद्धि में मामूली बढ़ोतरी से मुद्रा आपूर्ति अव्यवहार्य स्तर पर पहुंच सकती है। दूसरा, खाद्य महंगाई में गिरावट के आसार हैं, लेकिन मूल महंगाई आश्चर्यजनक ऊंचे स्तर पर बनी हुई है।
कुल मिलाकर हमारा मानना है कि आरबीआई अपने विभिन्न लक्ष्यों में संतुलन साधकर स्थितियों को संभाल लेगा। लेकिन उसे चौकस रहना होगा और उसे अहम बदलावों पर नजर रखनी होगी।
संभवतया सबसे बड़ी चुनौती उस समय आएगी, जब महामारी का खतरा कम हो जाएगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और दुनिया भर में केंद्रीय बैंक तरलता की निकासी शुरू करेंगे। उस समय आरबीआई को त्वरित कदम उठाने होंगे और अतिरिक्त तरलता निकालनी होगी ताकि महंगाई न बढ़े और इससे सुधार को भी चोट न पहुंचे। आरबीआई के लिए कुशल योजना बनाना संभवतया सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन यह भविष्य की समस्या होगी।
Date:23-09-20
कृषि सुधार का ऐतिहासिक क्षण
अमिताभ कांत , (लेखक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।)
भारत के इतिहास में 1991 को एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में याद किया जाता है। तब लाइसेंस राज समाप्त कर दिया गया था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और प्रतिस्पर्धा के लिए अपने बाजार खोल दिए थे। तब से तीस वर्षों में हमने अपनी प्रति व्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि की है। यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता और 1991 के सुधारों के बीच विषम चालीस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर में अंतर स्पष्ट है। हालांकि, एक महत्त्वपूर्ण वर्ग को सुधार प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। भारत का कृषि क्षेत्र प्राचीन कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियमों द्वारा चलाया जाता रहा। वर्ष 2020 को भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में ठीक उसी तरह याद किया जाएगा, जैसे हम 1991 को आज याद कर रहे हैं।
मौजूदा एपीएमसी अधिनियमों के तहत सभी कृषि उपज उन मंडियों के माध्यम से खरीदी जाती थी, जहां किसान अपनी उपज पहुंचाते थे। प्रारंभ में किसानों के संरक्षण के लिए ये मंडियां स्थानीय एकाधिकार में तब्दील हो गई थीं। अभिसंधि और मूल्य निर्धारण द्वारा नीलामी के माध्यम से पारदर्शी मूल्य प्राप्ति को प्रतिस्थापित किया गया था। अत: किसानों के संरक्षण हेतु नामित किए गए तंत्र ने उन्हें अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। कमीशन एजेंट, जिन्हें आढ़तिए के रूप में जाना जाता है, के द्वारा बिक्री-कर लेना आम प्रचलन था और इन बिचौलियों ने उपज के खरीदारों और बेचने वालों के बीच अनौपचारिक ऋण का पर्याप्त प्रभाव बना रखा था।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाना ही एकमात्र समाधान नहीं था। विशेषज्ञों ने बताया है कि सभी किसानों में से केवल छह फीसद को ही एमएसपी पर सार्वजनिक खरीद से लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि, इससे अन्यों के लिए यह निष्कर्ष निकला है कि बाकी चौरानवे फीसद किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचनी चाहिए। वास्तव में शेष इन किसानों को वह लाभ नहीं मिला। कृषि क्षेत्र के निकट संग्रहण हेतु अवसंरचना विकसित करने के बहुत कम प्रयास किए गए थे। न तो कोल्ड चेन और न ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिए गए थे, क्योंकि इस नीति ने किसानों की उपज और सौदेबाजी की क्षमता को अप्रत्याशित रूप से हतोत्साहित किया था। इसलिए शेष किसानों को खुले बाजार तक पहुंचने का लाभ बमुश्किल प्राप्त हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने खाद्य उत्पादन के दस फीसद से भी कम का प्रसंस्करण कर सके और उपज की बर्बादी होने से लगभग नब्बे हजार करोड़ रुपए साल का नुकसान होता रहा। समय की मांग यह थी कि ऐसी प्रणाली लागू की जाए जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हमारी नीतियों का अनुपूरक हो। जब हम कृषि उपज बढ़ाने में सफल रहे, तब भी हम विश्व में पिछड़ गए। किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए खुदरा मूल्य का अंश मात्र था। इसी प्रकार गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य निर्यात बाजारों में भारत का एक छोटा-सा हिस्सा था।
सरकारी समितियों, कार्य-बलों, रिपोर्टों आदि सभी ने समान सिफारिशें की हैं। सर्वप्रथम, स्थानीय मंडी व्यवस्था को प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता थी। किसानों को थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को अपनी उपज बेचने के लिए कई विकल्पों की जरूरत थी, जिसे एपीएमसी प्रणाली ने हतोत्साहित किया। दूसरा, अनुबंध खेती को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम ढांचे की जरूरत थी। अनुबंधात्मक खेती से किसान भी एक सुनिश्चित आय के साथ निवेश निर्णयों की योजना बना पाएंगे। तीसरा, जिस नियमितता के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था, उसने कोल्ड चेन में निवेश को हतोत्साहित किया। कई प्रयासों के बावजूद राज्य सरकारों के सुधार के प्रयास बदतर या काफी हद तक बनावटी प्रकृति के थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बाकी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के बाद भी कृषि तेजी से पिछड़ती जा रही थी।
किसानों का उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल, 2020; किसानों के (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन पर समझौता और कृषि सेवाएं बिल, 2020 और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) बिल, 2020 इन्हीं मुद्दों को समाधान करता है। किसान प्रसंस्करण योग्य किस्मों को विकसित करने और उन्हें सुनिश्चित कीमतों पर बेचने के लिए खाद्य संसाधक के साथ समझौता कर सकेंगे। किसानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा कि वे किसे और कहां अपनी उपज बेच सकते हैं। वे कृषि सेवा प्रदाताओं के साथ भी समझौता कर सकते हैं। इससे ‘खेती एक सेवा’ (फास) को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्षेत्र में कई कृषि-तकनीक स्टार्टअप काम करते हैं, जो क्रॉप इंटेलिजेंस के साथ-साथ ग्रेड और उत्पादन की परख करने के लिए कृत्रिम बौद्धिकता जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं।
एक राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में कृषि का आधुनिकीकरण अत्यधिक महत्त्व रखता है। जैसे-जैसे कृषि उत्पादकता बढ़ती है, कृषि से अधिशेष श्रम, विनिर्माण और निर्माण जैसी अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में समाहित हो जाता है। हालांकि, भारत का कृषि क्षेत्र कम उत्पादकता के जाल में फंसा रहा। न ही कृषि से बाहर श्रम को आकर्षित करने के लिए विनिर्माण में पर्याप्त नौकरियां सृजित की गई थीं। फिर भी, कोरोना महामारी हमें एक महान अवसर प्रदान करती है। कृषि में नीतिगत कार्रवाई को विनिर्माण क्षेत्र में की गई पहलों के साथ-साथ देखा जाना चाहिए। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, लोकसभा में तीन श्रम संहिताओं का प्रस्ताव रखना, जो केंद्रीय स्तर पर असंख्य श्रम कानूनों को पुनर्गठित करेगा, व्यापार करने में आसानी और विदेशी निवेश आमंत्रित करने पर जोर देना, इन सभी का उद्देश्य विनिर्माण में रोजगार पैदा करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से ग्रामीण, गैर-कृषि नौकरियां पैदा होती हैं। विपणन में सुधारों को ग्रामीण अवसंरचना विकास के प्रति प्रतिबद्धता से पूरा किया गया है। फार्मगेट अवसंरचना के विकास को सुगम बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष (एआइएफ) शुरू किया गया है, जिसमें अन्य के साथ-साथ संग्रहण केंद्र और पूर्व प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि भी शुरू की गई है।
भारत पहले से ही दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अनाज, फल-सब्जियों और मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह तब है जब हमारी उत्पादकता का स्तर तुलनीय राष्ट्रों से काफी नीचे है। फिर भी, कम मूल्य वर्धन के साथ वैश्विक खाद्य निर्यात बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 2.3 फीसद पर है। इसलिए, चूंकि भारत का उत्पादकता स्तर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के समान हो रहा है, भारत वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर सकता है। ये सुधार यह सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में भारत के लिए एक खाद्य निर्यात महाशक्ति बनने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जाए।
कृषि में सुधारों को सही रूप से ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इन सुधारों को लागू करने के लिए बिचौलियों को हटाने के मकसद से मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति द्वारा समर्थित निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता थी। इन सुधारों से किसानों की बेहतरी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। अगला कदम इन सुधारों के लाभों को किसानों के दरवाजे तक पहुंचाना है।
Date:23-09-20
कुछ भी नहीं है सुरक्षित
अभिषेक कु. सिंह
बीते कई वर्षो से कुछ ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, जिनमें आंकड़ों की ताजगी को छोड़कर कुछ भी नया नहीं होता। ये खबरें आम लोगों की निजी सूचनाओं और तमाम खातों में जमा उनकी रकम पर डिजिटल सेंधमारी के बारे में होती हैं, जिन्हें लेकर हालात इतने विकट हैं कि इनकी खबरों से हमारा ध्यान नहीं हटता। जैसे ही ये खबरें आती हैं, इनका हिसाब-किताब संभालने करने वाला सरकारी तंत्र और बैंकिंग सिस्टम-डिजिटल वॉलेट की सुविधा देने वाली ऐप-कंपनियां हरेक को यह आश्वस्त करने में जुट जाते हैं कि आम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी सूचनाएं और खातों में जमा रकम सुरक्षित है।
पर तभी कुछ खबरें और मिलती हैं; जैसे हाल में पता चला कि देश की सबसे बड़ी डाटा एजेंसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) पर साइबर हमला हुआ और संवेदनशील जानकारियां उड़ा ली गई। इस सेंटर में प्रधानमंत्री व अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की सूचनाओं समेत राष्ट्रीय हित से जुड़ी जानकारियां दर्ज होती हैं। यह भी पता चला कि एक चीनी कंपनी शिनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत की करीब 10 हजार हस्तियों की रोजाना की डिजिटल गतिविधियों की पूरी सफलता के साथ जासूसी की और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। एक सूचना और है। सिक्योरिटी फर्म बाराकुडा नेटवर्क ने बताया है कि इस साल कोरोना वायरस के दौर में भारत में साइबर हमलों की संख्या 667 फीसदी बढ़ गई। देखा गया है कि कोरोना वायरस से संबंधित ई-मेल भेजकर लोगों की निजी जानकारी चोरी की जा रही है और उनके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस (मॉलवेयर) की घुसपैठ कराई जा रही है। ऐसे मामलों यानी साइबर अटैक की संख्या हमारे देश में 6,96,938 रही। खुद सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे की ओर से बताया गया कि जनवरी से अगस्त के बीच भारत में करीब सात लाख साइबर अटैक हुए हैं। याद रहे कि नौ नवम्बर, 2016 को आधी रात की गई नोटबंदी के बाद दावा किया गया था कि देश में जल्द ही डिजिटल लेनदेन को इतना आम और महफूज कर दिया जाएगा कि उसमें कोई सेंध नहीं लगा सके, लेकिन हुआ तो कुछ उल्टा ही है। साइबर थानों का दौरा कर लिया जाए तो पता चलेगा कि अच्छे-खासे पढ़े-लिखों की जमात भी डिजिटल चोरों से अपना पैसा और अपनी सूचनाओं की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। असल में आज जिस तरह की आधुनिक बैंकिंग का दावा ज्यादातर बैंक करते हैं, वही सारी मुसीबत की जड़ में है। खाता खोलने से लेकर बैंकिंग का सारा कामकाज घर बैठे कराने के लिए बैंकों ने अपने सर्वरों से उपभोक्ताओं को इंटरनेट के जरिये जोड़ने का जो प्रयास किया है, उसने सुविधा के साथ-साथ कई मुसीबतें भी पैदा कर दी हैं। इंटरनेट, मोबाइल और एटीएम के मार्फत बैंकिंग के इंतजाम करते हुए एक तरफ बैंकों ने अपने दफ्तरों का आकार और कर्मचारी संख्या में कटौती की है, तो दूसरी तरफ ग्राहकों को नेट बैंकिंग का प्रयोग करने या पड़ोस में लगे एटीएम की सेवाएं लेने को प्रोत्साहित किया। यह व्यवस्था कई समस्याओं और खतरों का सबब बन गई है। सवाल है कि आखिर बैंकिंग के आधुनिक स्वरूप यानी इंटरनेट बैंकिंग को नुकसान से कैसे बचाया जाए।
वैसे तो इस संबंध में प्राय: हर बैंक दावा करता है कि उसने अपने सर्वरों तक हैकरों की पहुंच के रास्ते में कई बाधाएं कायम की हैं, लेकिन हैकरों ने कंप्यूटरों के नेटवर्क और सर्वरों में सेंधमारी करके साबित कर दिया है कि अगर बैंक व सरकारें डाल-डाल हैं, तो वे पात-पात हैं। चूंकि अभी भी साइबर हैकिंग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क और कानूनों की कमी है, ऐसे में लगता नहीं है कि इंटरनेट बैंकिंग को फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकेगा। एक समस्या यह भी है कि अभी हमारे देश में हैकिंग और साइबर जासूसी जैसी गतिविधियों को रोके वाला कोई स्पष्ट मैकेनिज्म नहीं बन पाया है।
इसकी वजह यह है कि देश में अभी साइबर विशेषज्ञों का अभाव है और आम लोगों को भी इस बारे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में फिलहाल बमुश्किल छह-सात हजार साइबर विशेषज्ञ होंगे, जबकि पड़ोसी मुल्क चीन में सवा लाख और अमेरिक में एक लाख से ज्यादा लोग साइबर विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर इंटरनेट बैंकिंग जैसे साधनों को आम उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने वाला बनाना है और बैंकों को भी साइबर हमलों से सुरक्षित रखना है, तो इस मोर्चे पर तेजी से काम करने की जरूरत है।
Date:23-09-20
असली चिंता छोटे किसानों की
योगेंद्र के अलघ, कुलपति, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय और पूर्व केंद्रीय मंत्री
संसद ने खेती-किसानी से जुड़े तीन अहम विधेयक पारित किए हैं। इनमें पहला विधेयक है, ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवद्र्धन व सरलीकरण) विधेयक’, जो किसानों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी फसल मर्जी की जगह पर बेच सकते हैं। उन्हें फसलों की बिक्री पर कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। दूसरा है, ‘कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक।’ इसमें वायदा खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और तीसरा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन विधेयक, जिसके तहत खाद्य तेल, दाल, आलू, प्याज जैसे कृषि उत्पादों की भंडारण-सीमा से जुड़ी शर्तें समाप्त कर दी गई हैं। अब अति-आवश्यक होने पर ही इन उत्पादों का स्टॉक किया जा सकेगा। इन तीनों विधेयकों को सरकार ने ऐतिहासिक और किसानों के हित में बताया है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों के किसान इनका विरोध कर रहे हैं। किसानों के इस विरोध का कारण समझने के लिए हमें सबसे पहले देश की कृषि-व्यवस्था पर गौर करना होगा।
जब मानसून अच्छा रहता है, तो अपने यहां खरीफ की बुआई खूब होती है। सरकारी नीतियां भी इनमें सहायक होती हैं, लेकिन चुनौती यह है कि कृषि उपज को किस तरह बढ़ाया जाए और इसे कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि अर्थव्यवस्था में होने वाली गिरावट की भरपाई इससे अधिकाधिक हो सके। सरकारों का ज्यादा ध्यान मूल्य समर्थन नीति पर रहता है, लिहाजा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। यह व्यवस्था उत्तर-पश्चिम के किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन शेष भारत के किसानों को इससे शायद ही फायदा मिलता है। सरकारी खरीद संबंधी मूल्य उनके लिए अब तक अप्रासंगिक रहे हैं। भारत में कृषि बाजार का दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है, लेकिन यह तंत्र तब महत्वहीन हो जाता है, जब इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता। यही वजह है कि अपने यहां कृषि उत्पादों का अधिकतर कारोबार मंडी के बाहर होता है, क्योंकि मंडी में सुविधाओं का अकाल है। इसलिए हमें सर्वप्रथम कृषि प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे (आपूर्ति शृंखला) और बाजार की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना होगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था जब-जब मुश्किलों में फंसी है, कृषि क्षेत्र ने ही उसे मूलत: खाद-पानी दिया है। आज जब हमें कोरोना के साथ जीने के बारे में सिखाया जा रहा है, ‘न्यू नॉर्मल’ की बातें की जा रही हैं, तब खेती-किसानी को भी इसी रूप में ढालने की जरूरत है। व्यापार और परिवहन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा, तो आवागमन ठप हो गया, और किसानों को जहां-तहां अपनी फसलों का भंडारण करना पड़ा है। रेलवे अब तक सुचारू रूप से अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर सका है, जबकि कई कृषि व्यापार में परिवहन के तौर पर रेलवे का ही इस्तेमाल किया जाता है। नासिक-मुंबई या अहमदाबाद-सूरत-वलसाड की लोकल टे्रनों में सफर करने वाले दैनिक यात्री न जाने कितने दूधवाले और सब्जी-फलवालों से परिचित हो चुके होंगे। सोचिए, ऐसे किसानों की हालत इन महीनों में क्या हुई होगी? जाहिर है, हमें अब बदली हुई स्थितियों के अनुरूप कृषि नीतियां बनानी होंगी।
बहरहाल, नए विधेयकों का विरोध कर रहे लोगों का एक तर्क यह है कि इससे छोटी जोत के किसानों को नुकसान होगा और पूरा फायदा बडे़ किसान और कारोबारियों के हिस्से में चला जाएगा। निश्चय ही किसान अपनी फसल को बेचने के लिए लंबा रास्ता तय करते हैं। छोटे गांवों के किसान बड़े गांव में जाते हैं और फिर वहां से उनकी उपज शहरों में पहुंचती है। कई राज्यों में दस लाख से भी अधिक किसान शहरों का रुख करते हैं। मगर बाजार का जो ढांचा अपने देश में है, उसमें उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि खेती-किसानी में आमदनी की किसानों की क्षमता कम होती जाती है। बेशक सरकारें कई तरह की सहायता और कर्ज-योजनाएं लाती हैं, लेकिन जब तक उन बुनियादी मुश्किलों को दूर नहीं कर लिया जाता, जो किसान पहले से झेलते आ रहे हैं, तब तक इन योजनाओं का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता।
साफ है, छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की बुनियादी समस्याओं का समाधान पहले होना चाहिए, उसके बाद नीतियां बननी चाहिए। एक उदाहरण, गुजरात में सरदार सरोवर का पानी अब किसानों के लिए मुश्किल का कारण बन चला है। यहां के पानी को 2002 में मुख्य नहर में मोड़ दिया गया था। नतीजतन, पिछले सप्ताह हर छह में से एक किसान को पानी नहीं मिला।
लिहाजा, हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि छोटे, मध्यम और बडे़ गांव शहरों से सीधे जुड़ सकें। यह जुड़ाव सिर्फ आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, बाजार, बिजली आदि) से नहीं हो, बल्कि यह सामाजिक स्तर पर भी दिखना चाहिए। हमें सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि शहरों में रहने वाले लोगों की आय बढ़े। किसानों की आमदनी किस तरह से बढे़, इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।
इन सभी चुनौतियों को देखकर यह लगता है कि संसद से पारित इन विधेयकों का दीर्घकालिक लक्ष्य तो अच्छा है और ये अच्छे इरादे से प्रेरित हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अपने देश में मंडी से इतर कृषि उपज की खरीद-फरोख्त के कई बाजार हैं। मगर किसानों के पास खाद्य प्रसंस्करण, प्रथम चरण के बुनियादी ढांचे और इससे संबंधित सुविधाएं नहीं हैं। सरकार किसानों को ऑनलाइन व्यापार करने की सलाह दे रही है, लेकिन इसके लिए पहचान पत्र की जरूरत होती है, जो ज्यादातर छोटे किसानों के पास शायद ही हो। लिहाजा, इन सभी चुनौतियों पर गंभीर बहस की जरूरत है। तभी शायद ज्यादा सवालों के जवाब हमें मिलेंगे।