23-07-2021 (Important News Clippings)
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Date:23-07-21
Olympian Challenge Of Body and Spirit
ET Editorial
Call it irony, or call it standing up to the face of calamity — the world’s largest gathering displaying the heights that human physical prowess and endurance can command and commandeer starts today, when human physical prowess and endurance face their biggest challenge, from a submicroscopic infectious agent. The three times the modern Olympic Games were cancelled — 1914, 1940, 1944 — were because of two World Wars. This time, a different kind of war is certainly afoot, but with the Games postponed, to ensure that ‘enough’ precautions have been taken against the Covid pandemic from today till August 8.
In these precarious times, despite all distractions, it will be the human body that will hold our centrestage — but, this time, for the glory and the awe the Olympics are meant to conjure up, not the body being ravaged by a disease.
The first Olympics to take place after the devastating Spanish flu pandemic of February 1918-April 1920 was in August 1920 in Antwerp, Belgium. Tokyo in 2021 is still in the clutches of the Covid pandemic, and unlike the 2,626 athletes from 29 nations a century ago, Japan will see more than 11,000 from 204 nations vying against each other for physical glory. Each discipline, starting from India’s first outing on Saturday 5.30 a.m. IST when archer Deepika Kumari aims for individual medal, will take place in stadia bereft of spectators. And, yet, who knows, in this enforced void where spectators will be cheering solely from behind screens physically distanced far away, certain medal sports — especially like archery, shooting and gymnastics that require concentration and hand-eye coordination — could have athletes reach earlier unreached heights. Think of it as studio recordings, rather than live concerts.
Date:23-07-21
Limits of cooperation
Reforms in cooperative sector should not be at the cost of federal principles
Editorial
The cooperative movement certainly needs reform and revitalisation. Beset by political interference, many cooperative societies do not hold elections regularly, while some are superseded frequently. The 97th Constitution Amendment, which came into effect in 2012, was a major step towards infusing autonomy, democratic functioning and professional management. The recent Supreme Court verdict holding the amendment unconstitutional to the extent it applied to cooperative societies under the control of the States is a reminder that even well-intentioned efforts towards reforms cannot be at the cost of the quasi-federal principles underlying the Constitution. The amendment added Part IXB to the Constitution, concerning cooperative societies. Part IXB delineated the contours of what State legislation on cooperative societies ought to contain, including provisions on the maximum number of directors in each society, reservation for seats for SCs, or STs, and women, besides the duration of the terms of elected members, among others. The question before the Court was whether the 97th Amendment impacted the legislative domain of the State Legislatures and, therefore, required ratification by half the legislatures, in addition to the required two-thirds majority in Parliament. The Gujarat High Court had found the amendment invalid for want of such ratification. The Supreme Court, by a 2:1 majority, upheld the judgment holding the amendment invalid, but only in relation to cooperatives under the States. The elaborate amendment would hold good for multi-State cooperative societies, on which Parliament was competent to enact laws.
A significant limitation on Parliament’s amending power is the requirement that certain kinds of amendments to the Constitution must be ratified by 50% of the State legislatures. The Union government believed that as the subject of ‘cooperative societies’ in the State List was not altered in any way by the 97th Amendment, and that it only outlined guidelines on any law on cooperatives that the Assemblies may enact, the ratification was not necessary. A key principle from the judgment is that the ratification requirement will apply if there is any attempt to fetter the State legislatures in any way while enacting a law in their own domain, even if there is no attempt to alter the distribution of legislative powers between the Union and States. Thus, in the absence of ratification by the States, the amendment that sought to prescribe the outlines of State laws on a State subject did not pass constitutional muster. The judgment may mean that the concern expressed by some about the adverse implications of the formation of a new Ministry of Cooperation on federal principles could be true. However, there is no denying that the scope for democratising the functioning of cooperative societies and enhancing their autonomy remains unchanged.
Date:23-07-21
In search of gold
The Olympic Games remain the greatest sporting event for fans and athletes alike
Editorial
A medal can lose its lustre but the athlete’s sporting immortality is set in stone, such is the enduring allure of triumphs at the Olympics. Even a participant without any titles, is referred to as an Olympian and it is an eternal stamp that sportspersons obsess about. The quadrennial congregation of the world’s finest athletes is set to begin, after a year’s delay imposed by the pandemic’s shadow. ‘Tokyo 2020’, as the Olympics is branded for the latest edition, will commence at Japan’s capital on Friday while COVID-19 protocols are in place. Tokyo and Fukushima will conduct events without spectators while a limited number may be allowed at stadiums in the Miyagi and Shizuoka regions. Local approval ratings for the Games now stand at the half-way mark, a considerable improvement especially after an 83% opposition as recent as May. Having previously hosted the Olympics in 1964, Tokyo’s second dalliance with the premier championship has been extremely tough. Even two days ago, there were whispers of cancellation as the coronavirus graph linked to the Games and to Japan revealed an upward climb. Within the Olympics Village ecosystem of athletes, coaches, officials and volunteers, around 70 have tested positive for COVID-19. But the Olympics harking back to its Athens roots in 1896, is expected to hold steady till its conclusion on August 8.
When it comes to winning at the Olympics, the United States of America, Russia, China, European nations and Australia have excelled. India meanwhile has a mere 28 medals to show despite turning up since 1900. India’s initial share came from hockey but even that tap has run dry since the gold at Moscow in 1980. India’s tilts in the Olympics have often been infused with pathos. Legendary runners Milkha Singh and P.T. Usha missing their bronzes in 1960 and 1984 respectively, still test the tear glands of die-hard fans. However, over the years and through diverse sports such as shooting, tennis, badminton, wrestling, boxing and weight-lifting, India has earned a few medals. This time around, the pursuit to better the best-ever tally of six, gained at London in 2012, continues. Headlined by P.V. Sindhu and Mary Kom besides the talent in shooting, weight-lifting and wrestling, India hopes to push its Olympic envelope further while the yearning for excellence in hockey lingers. A sobering truth is that the demographic-dividend of being the second most populous nation, does not really convert into a better yield in multi-event jousts. It is a pointer to the need to improve sports infrastructure as India at the Olympics remains a work in progress. An Olympic medal offers sporting nirvana; even tennis legend Serbian Novak Djokovic is not immune to its charm.
Date:23-07-21
राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )
‘पेगासस प्रोजेक्ट’ की खबर पर मेरी एक मित्र ने लिखा, ‘मैं हैरान हूं कि लोग हैरान हैं।’ दरअसल कई भारतीय इसके अभ्यस्त हो गए हैं कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं और हर सरकारी एजेंसी उनकी बातों, लेन-देन, संबंधों की निगरानी कर रही है। फिर भी पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राजेताओं के फोन हैक करने में इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पायवेयर का इस्तेमाल चिंताजनक है, भले इसपर हैरानी हो या नहीं।
यह अनुमान बेहद गंभीर है कि सरकार नागरिकों की जासूसी कर रही है। आतंकवादियों को ट्रैक करने या अपराध रोकने के लिए सरकार द्वारा कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आम नागरिकों, साथ ही राजनेताओं की निजता के अधिकार का हनन गलत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी फैसले में कहा भी था।अगर सत्ताधारी पार्टी ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, जैसे राहुल गांधी या प्रशांत किशोर को पेगासस से निशाना बनाया है, तो यह न सिर्फ अनैतिक होगा, बल्कि करदाता के पैसों का दुरुपयोग भी माना जाएगा। साथ ही यह गैरकानूनी भी होगा।
द वाशिंगटन पोस्ट और 16 मीडिया सहयोगियों द्वारा जांच में पाया गया कि कम से कम 37 स्मार्टफोन 50,000 नंबरों की उस सूची में हैं, जो निगरानी के वास्तविक या संभावित लक्ष्यों की सूची लगती है। पेरिस के एक गैर-लाभकारी संस्थान ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ और मानवाधिकार समूह ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ ने समाचार संगठनों से सूची साझा की है, जिन्होंने अतिरिक्त शोध और विश्लेषण किया।
भारत में सरकार ने कहा कि इन दावों में सच्चाई नहीं है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो खुद पेगासस का शिकार हुए, ने कहा कि हमारे कानूनों और प्रक्रियाओं को देखते हुए भारत में कोई भी गैर-कानूनी निगरानी संभव नहीं है।
भारत सरकार के पास निगरानी और कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करने की शक्ति है लेकिन हैकिंग भारत में अपराध है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 69, देश की संप्रभुता, सुरक्षा, दूसरे राष्ट्रों से दोस्ताना संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होने की स्थिति में टेलीफोन संवाद और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देती हैं। हालांकि इस शक्ति के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के एक मामले में सीमित करते हुए फैसला सुनाया था कि इंटरसेप्शन का आदेश केवल गृह सचिव या राज्य सरकारों के गृह सचिव दे सकते हैं।इन्हें एक सप्ताह के भीतर एक समीक्षा समिति को भेजना जरूरी है, जिसमें इंटरसेप्ट किए गए व्यक्तियों की संख्या का विवरण हो। इंटरसेप्शन की दो महीने की अवधि तय की गई, जिसे 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। समीक्षा समिति की भूमिका को भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419ए के तहत संहिताबद्ध किया गया था।
गौरतलब है कि हैकिंग भारत में गैरकानूनी है, सिवाय इसके कि अगर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का अपवाद बताए, जो मेरी जानकारी में उन्होंने नहीं किया है। हैकिंग आईटी एक्ट में अपराध है, जिसके लिए 3 साल की सजा या पांच लाख तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। किसी और के डिवाइस को नियंत्रित करना या स्पायवेयर या मालवेयर से हैकिंग स्पष्ट रूप से निजता के अधिकार का उल्लंघन है। पेगासस जैसे स्पायवेयर से निगरानी भी गैरकानूनी होगी, जब तक इसे इस्तेमाल करने वाले ऐसा न होना साबित नहीं करते। इसलिए मैंने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
सरकार द्वारा इनकार और एनएसओ द्वारा जांच में आई बातों को निराधार बताने के बाद कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन एनएसओ ने स्वीकार किया है कि वह खुद स्पायवेयर नहीं चलाती और उसे जानकारी नहीं होती कि क्लाइंट इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ पेगासस इस्तेमाल नहीं किया और एनएसओ सिर्फ सरकारों को ही इसे बेचता है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि किसी दूसरे देश की सरकार या सरकारों ने हमारी जासूसी की। निश्चित रूप से यह गंभीर चेतावनी है, जिसकी विस्तृत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान की यही मांग है।
Date:23-07-21
दिवालिया प्रक्रिया पर पुनर्विचार की दरकार
टी टी राम मोहन
बैंकरों को लग रहा है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में जाना महंगा है। उन्हें लगा कि वीडियोकॉन की वेदांत समूह को बिक्री में बैंकों को अपना 95.85 फीसदी बकाया छोडऩा होगा यानी वे 64,838 करोड़ रुपये के अपने कुल स्वीकृत दावों में से केवल 4.15 फीसदी की ही वसूली कर पाएंगे।
एनसीएलटी के पीठ का मानना था कि वीडियोकॉन के लिए पेशकश 2,568 करोड़ रुपये की अनुमानित परिसमापन कीमत के करीब है। परिसमापन की कीमत को गोपनीय रखा जाता है और बैंकों की ऋणदाताओं की समिति के सामने इसका खुलासा बोलियों पर अंतिम फैसला लिए जाते समय ही किया जाता है। ऐसा लगता है कि पीठ परिसमापन कीमत के बाहर आने की संभावना की तरफ इशारा कर रहा है।
गोपनीय जानकारी के इस तरह बाहर आने में खतरा स्पष्ट होना चाहिए। अगर कोई बोलीदाता यह मानता है कि मुकाबले में कोई गंभीर बोलीदाता नहीं होगा तो वह परिसमापन कीमत के आसपास कीमत बोलकर अपना दांव खेल सकता है। इसके बाद अगर कोई बोलीदाता परिसमापन कीमत पर किसी कंपनी का अधिग्र्रहण कर लेता है तो शायद वह इसे चलाने में ज्यादा दिलचस्पी न रखे। अगर वह आकलन करता है कि उसे अनुमानित परिसमापन कीमत से 15 फीसदी ज्यादा कीमत मिल सकती है तो वह उसके परिसमापन का फैसला ले सकता है।
किसी कंपनी को बोलीदाता को बेचने का मकसद उसे चालू रखना, नौकरियों एवं आमदनी को बचाना है। जहां उसे परिसमापन कीमत के करीब बेचा जाता है, वहां यह उद्देश्य खत्म हो सकता है। कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो बोलीदाता को समाधान योजना पेश करने के बाद किसी कंपनी के परिसमापन से रोकता है।
शिवा इंडस्ट्रीज के एक अन्य मामले में बैंकों ने एनसीएलटी से 4,863 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज में से 93 फीसदी छोड़कर प्रवर्तक के साथ समाधान की मंजूरी मांगी। एनसीएलटी के पीठ ने एक स्पष्टीकरण मांगा और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यह बकाये में इतनी छूट है, जिसका फैसला बैंकों के लिए खुद लेना मुश्किल होगा। उन्हें यह मानना चाहिए कि एनसीएलटी के तत्वावधान में ऐसा करने से उन्हें यह सुरक्षा मिलती है कि ‘हमने उचित प्रक्रिया का पालन किया है।’ आईबीसी का रास्ता तैयार करने के मुख्य मकसदों में से एक बैंकों की वसूली में सुधार लाना था। वे पुनर्गठन, एक बारगी निपटान और परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को बिक्री के जरिये पर्याप्त वसूली नहीं कर पा रहे थे। एआरसी से बहुत कम पुनर्गठन हो पा रहा था। वे बैंकों के लिए केवल परिसमापन प्रक्रिया किसी तीसरे पक्ष को सुपुर्द करने की साधन भर थीं। इसके नतीजतन वसूली बहुत कम थी। नवगठित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड से उम्मीद है कि हमें गंभीरतापूर्वक परिसंपत्ति पुनर्गठन देखने को मिलेगा।
क्या एनसीएलटी में वसूली बेहतर है? मैक्वायरी सिक्योरिटीज के मुताबिक अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से एनसीएलटी में भेजे गए शीर्ष नौ खातों को छोड़ देते हैं तो एनसीएलटी के तहत वसूली औसतन 24 फीसदी रही है। हमें इसे लेकर अचंभित नहीं होना चाहिए। केवल आठ फीसदी मामलों का समाधान हुआ है। तीस फीसदी मामलों का परिसमापन हुआ है। बैंकों को यह देखना चाहिए कि क्या हाल के वर्षों में बैंकों की अगुआई में समाधान में वसूली बेहतर रही है।
बैंकों के लिए एनसीएलटी नहीं बल्कि बैंक की अगुआई में समाधान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वे जहां संभव हो, वहां पुनर्गठन के जरिये उद्यमों को चालू रखने में सक्षम होने चाहिए। हालांकि ऐसा उतना नहीं होता है, जितना होना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक अधिकारियों को डर होता है कि कई साल बाद भी कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनके पीछे पड़ सकती हैं। उन्हें ऐसी व्यवस्था की दरकार है, जिसमें उन्हें बकाया कर्ज में छूट देने के लिए संरक्षण मिले। ऐसी व्यवस्था के अभाव के कारण ही जब से एनसीएलटी वजूद में आया है, यही पहला सहारा बन गया है।
परिसंपत्तियों की बिक्री से स्वत: ही बेहतर कीमत निर्धारण या वसूली नहीं होगी। नीलामी कुशल होनी चाहिए। किसी कुशल नीलामी के लिए बहुत से बोलीदाता होने, उचित आरक्षित कीमत जैसी शर्तें इतनी कठिन हैं कि ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी मुश्किल से ही पूरी हो पाती हैं।
इसके अलावा एनसीएलटी के तहत समाधानों पर मुकदमेबाजी और बड़ी तादाद में मामलों के कारण देरी का असर पड़ रहा है। मैक्वायरी का अनुमान है कि मामलों के परिसमापन या समाधान में 400 से अधिक दिन लगते हैं, जबकि इसके लिए निर्धारित समय-सीमा 270 दिन ही है। बोलीदाताओं को पता होगा कि किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण में काफी समय लगेगा और इसके नतीजतन परिसंपत्तियों की कीमत में कमी आएगी। वे इसके मुताबिक ही अपनी बोलियां लगाएंगे। यह साफ नहीं है कि एनसीएलटी के मामलों में बिक्री परिसंपत्तियों का कितने बेहतर ढंग से विज्ञापन किया जाता है। कम से कम कुछ मामलों में निवेश बैंकरों को वैश्विक स्तर पर खरीदार तलाशने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। निजी इक्विटी फंड तलाशे जाने चाहिए। शायद बैंकर ऐसा करने में ज्यादा सक्षम हैं।
उन मामलों में बोली से प्रवर्तकों को बाहर रखने के प्रावधान पर भी फिर से विचार करने की जरूरत है, जिनमें प्रवर्तकों ने जान-बूझकर डिफॉल्ट नहीं किया है। एनसीएलटी के एक पीठ ने हाल में सुझाव दिया था कि डीएचएफएल के मामले में प्रवर्तकों को बोली लगाने का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस सुझाव से बैंक खफा थे और वे यह मामला एनसीएलएटी में लेकर गए हैं।
बैंकों का यह मानना सही है कि प्रवर्तकों को डिफॉल्ट करने के बाद परिसंपत्तियों की बोली लगाने की मंजू्री देने से नैतिक जोखिम पैदा होता है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं, जिनमें डिफॉल्ट उन वजहों से हुए, जो प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर थीं। निश्चित रूप से जान-बूझकर डिफॉल्ट करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन डिफॉल्ट के प्रत्येक मामले को नैतिकता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और बैंकों को अपने ऋणों की उचित वसूली से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छा विचार है कि जिन प्रवर्तकों ने जान-बूझकर डिफॉल्ट नहीं किया है, उन्हें एनसीएलटी में बोली की मंजूरी दी जाए। जहां बैंकरों को लगता है कि प्रवर्तक का ट्रैक रिकॉर्ड भरोसेमंद नहीं हैं, वहां उन्हें अपनी वाजिब वजह बताकर बोली जीतने वाले प्रवर्तकों को खारिज करने और अगली बोली को स्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि बैंकरों को विवेकाधिकार दिए जाने का दुरुपयोग होगा। लेकिन ऐसा विवेकाधिकार नहीं दिए जाने का नतीजा ऋण की कमजोर वसूली के रूप में सामने आता है। अगर वीडियोकॉन और शिवा इंडस्ट्रीज को मानक नहीं बनाना है तो दिवालिया प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की जरूरत है।
बैंकिंग को लेकर उम्मीद
फंसे ऋणों (एनपीए) में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, जितनी आशंका थी। यह महामारी के समय में भारतीय बैंकिंग के बारे में रोचक बात है। आरबीआई की ताजा वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (एफएसआर) में आशावादिता को लेकर कुछ गलत नहीं है।
जनवरी 2021 की एफएसआर में कहा गया था कि एनपीए बेसलाइन केस (बेहतर स्थिति) में सितंबर 2021 तक अग्रिमों का 13.5 फीसदी रहेगा। अब इसका अनुमान है कि बेसलाइन एनपीए मार्च 2022 में 9.8 फीसदी होगा, जो मार्च 2021 में 9.5 फीसदी के आंकड़े से मामूली अधिक है। पिछले साल कुछ समाचार शीर्षकों में कहा गया था, ‘आरबीआई का एनपीए 14.8 फीसदी रहने का अनुमान।’ यह सितंबर 2021 में सबसे बुरे हालात का अनुमान था। अब आरबीआई का कहना है कि सबसे बुरे हालात में एनपीए मार्च 2022 में 11.22 फीसदी रहेगा।
आरबीआई के संशोधित आंकड़ों का क्या मतलब है? पहला, महामारी की दूसरी लहर से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मुख्य रूप से अप्रभावित रहा है। अगर आरबीआई के आगामी वर्ष के अनुमान सही साबित होते हैं तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। इससे यह पता चलेगा कि पिछले दशक के संकट के वर्षों के बाद आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली कितनी मजबूत है। यह इस बात का भी सबूत होगा कि दूसरी लहर का वृहद आर्थिक प्रभाव उतना अधिक नहीं है, जितना निराशावादियों ने अनुमान जताया था। स्तंभ लेखक का रुख सही साबित हुआ है।
Date:23-07-21
सहकारिता से प्रशस्त जनसरोकार
डॉ. संजय मयूक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार भारतीय लोकतंत्र में सदैव नवोन्मेषी फैसलों के लिए याद की जाएगी। हालिया फैसले को ही ले लीजिए। इसके तहत ‘सहकारिता मंत्रालय’ का गठन किया गया या मोदी सरकार से जुड़े अन्य किसी मुद्दे को ही उठाकर देख लीजिए। मोदी सरकार में हर वक्त बात सिर्फ जनसरोकार की होती है‚ और आम आदमी की होती है।
वैसे सहकारिता शब्द को जनमानस समझना चाहे तो ऐसे समझ सकता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिल–जुलकर कार्य। ऐसे में कहीं न कहीं सहकारिता की परिभाषा भी यही कहती है कि आम लोगों को अधिकार है कि समानता के आधार पर अपनी उन्नति कर सकते हैं। इसी को महत्त्व देते हुए मोदी सरकार ने ‘सहकार से समृद्धि’ की बात कही है। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो उसका विजन था ‘सबका साथ–सबका विकास’ और यह विजन विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सफल हो रहा है। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरु आत की जिसको लेकर सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है‚ अब सहकारिता क्षेत्र भी इसमें महती भूमिका में नजर आएगा। समय की मांग है कि सहकारिता जैसा विषय आम जनमानस के हित का साधन बने। ‘अमूल’ का ही उदाहरण लीजिए जो सहकारिता के माध्यम से गुजरात के गांव–गांव तक पहुंचा। सहकारिता आंदोलन से महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन भी जुड़ा हुआ है। जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने की बात कर रहे हों तो ‘सहकारिता आंदोलन’ को फिर से पूरे देश में मूर्त रूप देना आवश्यक हो जाता है।
आंकड़ों की बात करें तो सहकारिता से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देश के 40 करोड़ लोग जुड़े हैं। देश में लगभग1 लाख 94 हजार 195 कॉपरेटिव डेयरी सोसायटी हैं‚ और 330 शुगर मिलें संचालित हो रही हैं। श्वेत क्रांति की बयार बहाने में सहकारी समितियों का अहम योगदान है। इसके ज्वलंत उदाहरण अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे उपक्रम हैं‚ जो अब ब्रांड बन चुके हैं।
लेकिन सहकार के माध्यम से सिर्फ गिने–चुने ब्रांड ही अभी तक देश में क्यों उभर पाएं‚ क्या कभी इस तरफ किसी ने सोचाॽ नहीं सोचा‚ लेकिन अब सरकार ने इस तरफ निगाह कर ली है‚ और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंत्रालय का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह को प्रदान किया है। गृह मंत्री का सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रहा है। मात्र ३६ वर्ष की उम्र में उन्हें अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया था। उस समय बैंक 20.28 करोड़ रु पये के घाटे में चल रहा था। तब अमित शाह ही एकमात्र ऐसे व्यक्तिथे जिन्होंने मात्र एक साल में बैंक को संकट से उवारा और 6.60 करोड़ रु पये के लाभ में लाकर 10 फीसदी के मुनाफे का वितरण किया। इस तरह इस क्षेत्र से उनका पुराना और गहरा नाता है। इतना ही नहीं अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं।
बता दें कि सहकारिता मंत्रालय सिर्फ ‘सहकार से समृद्धि’ का रोडमैप ही नहीं तय करेगा‚ बल्कि सामान्य नीतियों का भी प्रबंधन करेगा। नये कानूनों और धाराओं की बात होगी। सामान्य लोगों के लिए उद्योग–धंधे ही आसान नहीं होंगे अपितु सहकार की आड़ में जो राजनेता अपनी दुकान चला रहे हैं‚ उनके धंधे भी चौपट हो जाएंगे। सहकारिता के माध्यम से हो रहे विकास के पहलुओं को देखें तो ग्रामीण इलाकों में सहकारिता की बुनियाद पर स्वास्थ्य क्षेत्र की भी आधारभूत संरचना खड़ी हो रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आयुष्मान सहकार योजना संचालित कर रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोलने के लिए सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराया जाना है।
कुल–मिलाकर देखें तो सहकारिता के इतने व्यापक क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रशासनिक नियमन और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने की मांग चल रही थी। साथ ही साथ इस क्षेत्र में वित्त‚ मानव संसाधन और नीतिगत स्पष्टता का अभाव भी देखा जा रहा था। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने नये मंत्रालय का गठन किया है‚ और उम्मीद है कि आगामी वर्षों में कहीं न कहीं चंद राज्यों में सीमित सहकारिता का यह मिशन पूरे देश में फलने–फूलने लगेगा जिससे आम जन–जीवन में समृद्धि आएगी और यही समृद्धि इस मिशन और केंद्र सरकार का उद्देश्य है।