23-04-2018 (Important News Clippings)
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Date:23-04-18
Alarming Precedent
Politically motivated motion to remove CJI imperils judicial independence
TOI Editorials
The removal motion moved by Rajya Sabha MPs belonging to seven opposition parties against Chief Justice of India Dipak Misra marks a dangerous new low for the body politic. It sinks the bar for a measure that requires utmost circumspection, maximum consensus and unimpeachable evidence. For decades after the Indira Gandhi regime’s quest for a “committed judiciary” politicians have largely left Supreme Court to its own devices, though heartburn over judges appointing judges has persisted. On the few earlier occasions parliamentarians petitioned to remove judges, this was based on specific corruption allegations with documentary evidence. This time is different.
The bunch of allegations in the opposition petition is a dead giveaway, of a fishing expedition to make at least one charge stick if the others fail. Even the main charges contain surmises articulated through “may have been”, “likely to fall” and “appears to have”. The danger of such a cavalier precedent in a hyper partisan environment, is that political parties could make a habit of using the removal motion to intimidate judges – which would weaken the institution no less than cooption by government. “The blackest possible day,” is how jurist Fali Nariman has therefore responded to the motion. Of course this is precisely why the bar on removing judges was set deliberately high, to safeguard the judicial independence that steadfastly protects the Constitution of India from executive overreach.
Even within Congress, which has led the opposition motion, strong objections have been raised against it. Former law minister Salman Khurshid’s view that “impeachment is too serious to be played with on grounds of disagreement with any judgment or with any point of view of the court” is noteworthy. Even former Prime Minister Manmohan Singh, a Rajya Sabha MP, is not among the signees, perhaps for these same reasons.
It is also true that the Supreme Court is passing through troubled times. But the Indian judiciary has time and again shown itself resilient enough for self-correction. Today several reforms are needed and CJI Misra needs to carry all his judges along in these reforms, including increasing transparency in the allocation of benches and expediting the stalled judicial appointment process. But the solution to a problem should not end up worsening it. This is why Rajya Sabha chairman Venkaiah Naidu should reject the removal motion, which in any case has little chance of passing in Parliament.
Date:23-04-18
Battleground Supreme Court
Congress believes it has spotted a chink in the judicial armour, but it’s a risky bet
Pranab Dhal Samanta
The Supreme Court is now the stage for a political dogfight. It’s unfortunate that the higher judiciary allowed this to happen to itself, that its luminaries, the chief justice included, couldn’t find the institutional strength to resolve their problems. As a result, their offices are now fair game in the fierce contest among politicians, their interests and their parties.
What does this mean? Back in 2014, when this government came to power, if there was one issue on which there was a political consensus between the BJP and the Congress ahead of the elections, it was on acting in unison to ensure a greater say for the executive in judicial appointments.
Proxy Political War
Four years on, the contours of conflict have changed. It’s no longer judiciary versus legislature, but BJP versus Congress & Co in the Supreme Court, somewhat like a proxy political war where institutional arguments no longer hold, and where at least one side has decided to adopt a scorched earth policy by moving an impeachment petition.
Just to be clear on the impeachment part, the 1968 Judges (Inquiry) Act gives considerable discretion to the vice president as Rajya Sabha chairman on whether or not to admit the petition. It states: “In the case of a notice given in the Council of State i.e. Rajya Sabha, by not less than fifty Members, then, the Speaker, or, as the case may be, the Chairman may, after consulting such persons, if any, as he thinks fit and after considering such materials, if any, as may be available to him, either admit the Motion or refuse to admit the same.”
Hence, in the present situation, the Rajya Sabha chairman has considerable latitude. He will, and rightly so, explore full limits of this space before arriving at any decision on even admitting the petition.Which is why make no mistake, the petition is an outright political move aimed at shoring up one end of the fight. It was written up on the grounds that the government had penetrated the high offices of the Supreme Court with an intent to allegedly influence the roster, and thereby outcomes of politically sensitive cases.
Let’s not lose sight of what’s going on here. The BJP’s soaring electoral graph was bound to have an imprint on the institutional architecture that runs this country. Political power is expressed through these institutions, which by themselves are supposed to run on principles of fair play enshrined in the Constitution.So, it’s a modulated, yet necessary, space for both influence and control. The judiciary through these decades of relatively weak coalition governments, mostly the 1990s and early 2000s, managed to chase the political executive away from their affairs by way of the Three Judges cases. The collegium was strengthened, empowered and made supreme, almost impermeable through each of the rulings.
There is an argument that ‘unbridled authority’ has seen the judiciary in many shades of power, from activism to overreach. Which is why a legislative backlash has been on the cards for a while, one that even the Manmohan Singh government actively pursued. But that institutional balance of power argument has now morphed into a power struggle of retaining and extending influence.
Disorder Rules
And that’s happened because the judiciary seems to have crumbled under the weight of its own contradictions, unable to ensure a fair redressal of issues within its own institutional precincts. The question now is who will take charge as the cracks open up in this mighty edifice, as judges fight judges and disorder rules in the haloed halls meant to keep order.The Congress hierarchy clearly has decided that while it tries to get its act together to fight the BJP electorally, it must not cede space within institutions. As in, it must stand up for the anti-BJP voice, who may not necessarily be Congress sympathiser, but just an ideological fellow traveller, a Nehruvian, or just someone who has lost out due to the current dispensation and doesn’t endorse the way things are shaping up.
It’s a high-risk strategy for the Congress because the gameplan is built around the assumption that by digging its heels in, the party will strengthen the hands of many more who want to step out of the shadows. But it could well do the opposite, which is push away the fence-sitters because they don’t want to appear politically partisan, particularly now that the move has got linked with the order in the Justice Loya case.Moreover, key actors central to the present controversy—the CJI as well as three of the four judges who went public against him—would have retired by this year-end. The Congress will look to make a big enough issue out of it by then.
If the Rajya Sabha chairman doesn’t accept the petition, then the Congress MPs may go to SC against it, which would further deepen the rift in its bid to give some wind to a political campaign on institutional chaos under the Modi government. But if that doesn’t come off, the Congress runs the risk of inviting a backlash from the judiciary, which can be really unhelpful when out of power.
This brings us to the BJP. As a party, it can take the fight into the Congress camp, blame it for wrecking the judiciary as an institution and take it on in Parliament over the impeachment petition. And as a party that leads the government, it may even seek a fresh dialogue with whosoever is agreeable in the judiciary.The only difference is that in 2014, parties were united on judicial reforms when they went to polls, this time both the judiciary and the political parties are a divided lot ahead of 2019 polls. They also leave behind a trail of mayhem and chaos in what ought to be the pristine quarters of the Constitution, thus confirming the breakdown of an old consensus and in doing so, raising a demand for a new one.
Date:23-04-18
खुद का भी आकलन करें देश के न्यायाधीश
शेखर गुप्ता
बासु भट्टाचार्य ने वैवाहिक मतभेदों पर फिल्मों की जो त्रयी बनाई थी उनमें से सन 1971 में आई अनुभव नामक फिल्म में संजीव कुमार ने एक ऐसे संपादक की भूमिका निभाई जो काम में अत्यधिक व्यस्त रहता है। तनुजा उनकी पत्नी की भूमिका में थीं जो बहुत तन्हा रहती हैं। ढाई घंटे की इस उतार-चढ़ाव वाली फिल्म में दिनेश ठाकुर ने तनाव के तीसरे कोण की भूमिका निभाई। फिल्म के आखिर में तनुजा और संजीव कुमार के बीच एक नाटकीय संवाद है। तनुजा संजीव कुमार से पूछती हैं कि वह हर रोज दूसरों की समस्याओं पर संपादकीय लिखते हैं, क्या वह कभी उनकी आपसी समस्याओं पर भी लिखेंगे?
अब जरा सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों को इस स्थिति में रखकर देखिए। गत सप्ताह देश की सबसे बड़ी अदालत ने न्यायमूर्ति बी एच लोया के निधन के मामले की स्वतंत्र जांच संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया। देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ की ओर से न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने याचियों तथा उनके अधिवक्ताओं को झाड़ लगाते हुए कहा कि वे बिना सबूत के अभद्र आरोप लगा रहे हैं, स्कैंडल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदालत के फैसले में न्यायपालिका को अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया तथा अन्य से बचाने की चाह नजर आती है। ऐसा लग रहा है मानो हर कोई न्यायाधीशों के पीछे पड़ा है और वे किसी तरह अपना बचाव कर रहे हैं।
क्या हम अनुभव फिल्म की तनुजा की तरह न्यायाधीशों से यह पूछ सकते हैं कि वे हर समय न्यायपालिका को दूसरों से बचाने के फैसले देते रहते हैं, क्या वे कभी एक निर्णय इस पर भी लिखेंगे कि न्यायपालिका को न्यायाधीशों से कैसे बचाया जाए? यह वक्त फैसले के गुणदोष पर बात करने का नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला बढिय़ा दलीलों के साथ अत्यंत संक्षेप में दिया है। ऐसा हाल के दिनों में कम ही निर्णयों में देखने को मिला है। इस ध्रुवीकृत वक्त में आप इसे कैसे देखते हैं, यह इस पर भी निर्भर हो सकता है कि आप राजनैतिक और वैचारिक रूप से कहां खड़े हैं। पत्रकार बरखा दत्त ने निर्ममतापूर्वक पूरे मामले को दो धु्रवों में बांटा। एक चमचे और दूसरा मोर्चे। उन्होंने कहा कि ऐसे में कुछ भी कहना जोखिम से भरा हुआ है क्योंकि तब दोनों पक्ष आप पर टूट पड़ेंगे। ऐसे में अगर उच्च स्तर की न्यायपालिका भी उतनी ही अधिक ध्रुवीकृत नजर आने लगे तो हालात और अधिक संकटपूर्ण हो जाते हैं। यह हमारे भीतर की सबसे बड़ी चुनौती है। न्यायाधीशों की नाराजगी इस बात पर होनी चाहिए। इसीलिए न्यायपालिका को न्यायाधीशों से बचाने की जरूरत है। यहां कोई एक व्यक्ति दुश्मन नहीं है। न्यायपालिका बाहरी वायरस तो चिह्नित कर रही है जबकि यह संस्था स्वयं आंतरिक बीमारी से ग्रस्त है। ऐसी बीमारी जो उसे भीतर से खोखला कर रही है। आप इस फैसले की अधिकांश बातों से सहमत होंगे।
पहला, जनहित याचिका का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने राजनीतिक, व्यक्तिगत और विचारधारात्मक लड़ाइयों को अदालतों में लड़कर अपना करियर बना लिया। दूसरा, न्यायाधीश झूठ नहीं बोलते। कम से कम चार लोग मिलकर तो नहीं ही बोलते। तीसरा, यह कहना गलत है कि एक व्यक्ति पूरी न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। यह असंभव है। अब बात करते हैं तथ्यों की। जिस दिन यह फैसला दिया गया, उस सुबह अखबारों में खबर थी कि बंबई उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मैचों में पानी के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी। एक खेल के मैदान से किसानों के लिए कितना पानी बचा होगा इसे भूल भी जाएं तो सवाल यह है कि क्या वाकई इतने अहम मामलों के होते हुए माननीय न्यायालय को एक क्रिकेट लीग से जुड़ी जनहित याचिका पर विचार करना चाहिए? आप कभी न्यायाधीश के इरादे पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि ऐसा करके आप उनकी बुद्धिमता पर सवाल उठाएंगे। लोया से जुड़े फैसले में कहा गया कि जनहित याचिका लोगों के लिए सुर्खियां बटोरने का जरिया हो गई है। क्या न्यायाधीश आईने में देखेंगे और खुद से पूछेंगे कि क्या वे खुद इस आकर्षण के शिकार नहीं? मेरे सहयोगी मनीष छिब्बर उच्च न्यायपालिका पर करीब नजर रखते हैं। उनकी मदद से मैंने कुछ रोचक उदाहरणों की छोटी सी सूची बनाई है।
बीसीसीआई ने तकरीबन साल भर पहले भारतीय क्रिकेट का संचालन सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में छोड़ दिया है। हाल ही में देश के प्रधान न्यायाधीश जो क्रिकेट पीठ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक अन्य जनहित याचिका स्वीकार कर ली जो खेल में सट्टेबाजी और जुए को वैध करने से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश बनने से पहले वह यह निर्णय दे चुके हैं कि सिनेमा हॉल में अनिवार्य तौर पर राष्ट्रगान बजाया जाएगा। बाद में इस फैसले को रोक दिया गया। ये सभी घटनाएं सुर्खियों में रहीं। किसी को याचियों का नाम याद नहीं। तो सुर्खियों में आने की कोशिश का आरोप उन पर ही क्यों? लोया मामले पर फैसले के अगले दिन भी प्रधान न्यायाधीश के समक्ष मौजूद 43 मामलों में से 12 जनहित याचिकाएं थीं। कुछ और: एक जनहित याचिका कोहिनूर को ब्रिटेन से बाहर लाने से संंबंधित है, एक अन्य संता-बंता के चुटकुलों पर रोक से। पोर्न देखने को अपराध घोषित करना, स्कूलों में योग अनिवार्य करना आदि सब जनहित याचिका के विषय हैं। इन्हें क्यों स्वीकार किया गया? देश के नागरिकों के लिए अंतिम बचाव के रूप में जनहित याचिका सन 1980 के दशक के मध्य में अस्तित्व में आई। तब से अब तक कई न्यायाधीशों ने इसके दायरे और पहुंच में विस्तार किया है। इसके साथ ही उनका क्षेत्राधिकार और शक्तियां भी बढ़ी हैं। इसका असर रोजमर्रा के कामकाज पर हुआ है।
राजधानी नई दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारने संबंधी अधिकारप्राप्त समिति करीब 20 वर्ष पहले गठित की गई थी। 18 प्रधान न्यायाधीशों से होता हुआ यह सिलसिला अब तक जारी है और हवा की गुणवत्ता और खराब हुई है। अवैध निर्माण से जुड़ी समिति का भी यही हश्र हुआ। परंतु लोग इनका दोष राजनेताओं पर डालते हैं। लब्बोलुआब यह है कि जनहित याचिकाओं का अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन इसमें न्यायाधीश भी बराबर दोषी हैं। दूसरी दलील यह थी कि न्यायाधीश झूठ नहीं बोलते। कम से कम चार वरिष्ठ जिला न्यायाधीश एकसाथ तो झूठ नहीं ही बोलते। क्या यही बात सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों पर लागू नहीं होती जिन्होंने देश के न्यायिक क्षेत्र को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां की थीं। क्या उनकी बातों और चिंताओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए जबकि महाराष्ट्र के न्यायधीशों की बात मान ली जाए? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जिला न्यायाधीश झूठ बोल रहे हैं। परंतु मैं यह कैसे मानूं कि सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की चिंता गलत है। उनके सवालों पर बहस होनी चाहिए और आत्मावलोकन किया जाना चाहिए।
न्यायिक अधिकार क्षेत्र का यह विस्तार, न्यायपालिका की उसी जनहित याचिका की मदद से सुर्खियों में बने रहने की प्रवृत्ति और अपना घर ठीक करने में उसकी नाकामी, इन सभी ने मिलकर इस संस्थान को बाहरी लोगों से अधिक नुकसान पहुंचाया है। जब न्यायाधीश ही बंटे हुए हैं तो अधिवक्ताओं और वादियों से क्या अपेक्षा की जाए। अहम बात यह है कि आप हवा की गुणवत्ता सुधारने और क्रिकेट का संचालन करने में व्यस्त हैं और कार्यपालिका आपकी नियुक्तियों को लंबित करके आपके साथ खेल कर रही है। संस्थानों के बीच मामूली तनाव ठीक है लेकिन अगर उनमें से एक बेहद कमजोर हो जाए तो दूसरा उसकी जगह हथियाने लगता है। यही हो रहा है। न्यायाधीश लड़ रहे हैं और नेता हंस रहे हैं। यहां बात आती है फैसले के तीसरे बिंदु की। यह कहना गलत है कि एक व्यक्ति न्यायपालिका को नियंत्रित कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पर इसमें विवाद नहीं, पर हकीकत में हम ऐसे हालत से गुजर चुके हैं। बस वह पुरुष नहीं एक महिला इंदिरा गांधी थीं। उस वक्त एच आर खन्ना के रूप में एक महान न्यायाधीश के साहस ने हमें उस स्थिति में पहुंचने से बचाया था जिसमें आज तुर्की है। वर्ष 2018 के भारत को ऐसे कई न्यायाधीशों की आवश्यकता है क्योंकि चुनौतियां केवल बाहर से नहीं भीतर से भी हैं।
Date:23-04-18
खतरनाक नजीर
संपादकीय
राज्यसभा में सात विपक्षी दलों ने देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है। संवैधानिक संदर्भ में इस घटना के महत्त्व को बढ़ाचढ़ाकर नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। इससे देश की विधायिका और न्यायपालिका के बीच का नाजुक रिश्ता प्रभावित हो सकता है। साथ ही न्यायिक स्वायत्तता और न्यायिक शुचिता के सार्वजनिक आकलन का प्रश्न और जटिल हो सकता है। जाहिर है यह कदम आखिरी उपाय के तौर पर उठाया जाना चाहिए और इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं जुड़ा होना चाहिए। परंतु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मामला ऐसा ही है। विपक्षी नेताओं ने इस संबंध में जो वक्तव्य दिए हैं उनसे यही प्रतीत होता है कि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव के जरिये यह स्थापित करना चाहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका बेहद करीब हैं। यह महाभियोग का उद्देश्य नहीं है, न ही इसका संबंध उन आरोपों के स्तर से है जो विपक्ष ने प्रधान न्यायाधीश पर लगाए हैं।
देश के प्रधान न्यायाधीश मिश्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सावधानीपूर्वक जवाब तलाशने की आवश्यकता है। देश की न्यायपालिका के मुखिया को निंदा से परे होना चाहिए। ये आरोप आम जनता के बीच कोई छवि गढ़ें उससे पहले प्रधान न्यायाधीश इस मामले को खुद स्पष्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह देश की न्यायपालिका में उस जरूरी भरोसे को बहाल करेगा जो पिछले कुछ समय में तमाम वजहों से खंडित हुआ है। इसमें भी बहुत कम संदेह है कि विपक्ष का यह महाभियोग प्रस्ताव विफल रहेगा। यह भी स्पष्ट है कि विपक्ष को इस तरह आगे नहीं बढऩा चाहिए था और उन्होंने यह कदम केवल राजनीतिक लाभ को देखते हुए ही उठाया है। यह बहुत खेद की बात है। नेताओं को न्यायपालिका की या फिर न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा के साथ नहीं खेलना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में इस महाभियोग को आगे बढ़ा रहे विपक्ष को अच्छी तरह पता है कि आरोप अपर्याप्त हैं और प्रस्ताव सफल नहीं होगा। इससे पता चलता है कि उनका इरादा न्यायाधीश को शर्मिंदा करना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का है।
यह उच्च संवैधानिक विषय को लेकर निहायत कमजोर रुख है और इससे न्यायाधीश के बजाय विपक्ष की ही छवि और अधिक धूमिल होगी। जैसा कि इस समाचार पत्र ने पहले भी कहा था, देश की संवैधानिक व्यवस्था और हमारे संस्थान मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि विपक्ष भी इस विषय पर उतना ही लापरवाह है जितना कि सत्ता पक्ष। वह राजनीतिक लाभ हासिल करने या कहें न्यायाधीश के मनोनुकूल न साबित होने के चलते समूचे न्यायिक संस्थान को नुकसान पहुंचाना चाहता है।
विपक्ष ने जो उदाहरण तैयार किया है वह खतरनाक है। न्यायाधीशों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहने देना चाहिए। उनकी स्वायत्तता की रक्षा करना जरूरी है। उदाहरण के लिए इन दिनों उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो असहमति व्याप्त है उसके मूल में भी न्यायिक स्वायत्तता की रक्षा ही विषय है। परंतु अगर कोई न्यायाधीश इस बात से भयभीत रहेगा कि उसके निर्णय यदि किसी राजनीतिक वर्ग को पसंद नहीं आए तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा तो न्यायिक स्वायत्तता की पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। प्रधान न्यायाधीश को जहां खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए और अपने खिलाफ लगाए गए पांचों आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, वहीं विपक्ष को भी इन आरोपों का जवाब देना होगा कि उसने अधिकारों के बंटवारे को कमजोर किया है और संविधान को भी नुकसान पहुंचाया है।
Date:23-04-18
राजनीति का नया हथकंडा ‘महाभियोग’, CJI के खिलाफ कांग्रेस के तर्कों में दम नहीं
कांग्रेस जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले से ही मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी।
संजय गुप्त , (लेखक- दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं)
कांग्रेस ने छह विपक्षी दलों के साथ मिलकर अपनी संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया उसका नुकसान पूरी न्यायपालिका और अंतत: देश को उठाना पड़ सकता है। महाभियोग के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के कहीं कोई आसार नहीं, इससे कांग्रेस भी अनभिज्ञ नहीं हो सकती और इसका मतलब है कि महाभियोग प्रस्ताव के पीछे शुद्ध राजनीतिक मकसद या बदले की राजनीति है, जैसा कि वित्तमंत्री ने कहा। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि जज लोया मामले में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ की ओर से फैसला आने के अगले ही दिन कांग्रेस ने महाभियोग का नोटिस राज्यसभा के सभापति को दे दिया। कांग्रेस जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले से ही मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी। कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की पहल पर महाभियोग प्रस्ताव लाई। कांग्रेस इसके पीछे जो तर्क दे रही है उनमें कोई गंभीरता नहीं नजर आती और शायद इसीलिए कुछ विपक्षी दलों ने उससे यह पूछा कि आखिर मुख्य न्यायाधीश पर जो आरोप हैं उसके सुबूत कहां हैं?
कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए उनमें एक यह है कि वह चुनिंदा मामले मनपसंद बेंच भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था। इस आरोप के केंद्र में जज लोया की मौत की जांच वाला मामला भी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि जज लोया की मौत स्वाभाविक थी और उनके निधन के वक्त जो चार जज साथ में थे उनकी बातों को खारिज करने का कोई मतलब नहीं। यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन वकीलों को भी आड़े हाथों लिया था जो लोया की मौत की स्वतंत्र जांच के लिए बेजा दबाव बना रहे थे। महाभियोग प्रस्ताव में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक अन्य आरोप प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट संबंधी है। आरोप है कि जो शख्स इस ट्रस्ट को अदालत से राहत दिलाने की कोशिश कर रहा था उसे मुख्य न्यायाधीश ने गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाया और इस मामले में जब सीबीआइ ने एक जज के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की इजाजत मांगी तो उन्होंने जांच की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। तीसरा आरोप उस याचिका से संबधित है जिसमें प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले में जांच की मांग की गई थी। एक अन्य आरोप गलत हलफनामा देकर जमीन हासिल करने का है। इन आरोपों के संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रसाद ट्रस्ट मामले में भी प्रशांत भूषण और उनके साथी वकील सक्रिय थे और जज लोया मामले में भी।
एक तरह से कुछ वरिष्ठ वकीलों की तरह कांग्रेस भी यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल बनाना न्यायपालिका की गरिमा गिराने वाला काम है। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। लंबे समय तक के अपने शासन में कांग्रेस ने एक के बाद एक संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का काम किया है। कांग्रेस को भले ही अभी अहसास न हो कि मुख्य न्यायाधीश की छवि खराब कर वह न्यायपालिका का कितना बड़ा नुकसान कर रही है, लेकिन देर-सवेर उसे अपनी गलती का आभास अवश्य होगा। बिना किसी ठोस सुबूत मुख्य न्यायाधीश को कठघरे में खड़ा करना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं, लेकिन शायद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसकी परवाह नहीं। न्यायपालिका और खासकर सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर निर्णय ऐसे होते हैं जिनसे कोई न कोई पक्ष आहत महसूस करता हैं।
क्या ऐसे सभी मामलों में पराजित पक्ष जजों की निष्ठा पर सवाल खड़े करने लगेगा? ऐसा लगता है कि कुछ वरिष्ठ वकीलों ने जनहित याचिकाओं को अपने एजेंडे का हिस्सा बना लिया है। अगर कोई फैसला उनके मन-मुताबिक नहीं होता तो वे न्यायाधीशों को कठघरे में खड़ा करने लगते हैं। शायद इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज लोया मामले की याचिका आपराधिक अवमानना के समान थी और उसका मकसद न्यायपालिका पर हमला करना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि इस मामले में वकील सुबूत गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार पता ही नहीं चलता कि जनहित याचिकाओं के पीछे असली चेहरा कौन है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जनहित याचिकाएं जरूरी हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग चिंताजनक हैं। उसने यह भी पाया कि सतही या फिर खास मकसद से जनहित याचिकाओं से अदालत का वक्त खराब किया जा रहा है, जबकि इन याचिकाओं का लक्ष्य दबे-कुचले और वंचित लोगों को न्याय दिलाना है। दरअसल एजेंडे वाले कुछ वरिष्ठ वकीलों का अहं इतना अधिक बढ़ गया है कि वे खुद को जजों से भी बड़ा समझने लगे हैं। जज लोया के मामले में वकीलों के रवैये से यही साबित होता है कि हर हाल में मनमाफिक फैसला हासिल करने की कोशिश हो रही थी और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया।
यह सही है कि भ्रष्टाचार ने तमाम अन्य क्षेत्रों की तरह न्यायपालिका में भी अपने पैर फैलाए हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के कुछ ठोस आधार होने चाहिए। यह ठीक नहीं कि वरिष्ठ वकीलों सरीखी लामबंदी राजनीतिक दल भी करें। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस इसी लामबंदी को ही रेखांकित कर रहा है। यह लामबंदी सही नहीं, इसका संकेत इससे भी मिलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सलमान खुर्शीद की असहमति के बाद भी महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया।
महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही कांग्रेस और उसके साथ खड़े राजनीतिक दल इस पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले दलों को बताना चाहिए कि वे जानबूझकर ऐसा काम करने क्यों जा रहे जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं? क्या कारण है कि कांग्रेस समेत महज छह दलों को ही लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है? एक सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीति के भ्रष्ट तौर-तरीके लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं? सच तो यह है कि लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली से पहुंचा है। आज भाजपा और वाम दलों को छोड़ दें तो ज्यादातर दल घोर सामंती प्रवृत्ति यानी गैर लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं। क्या ऐसे तरीके से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? राजनीतिक दलों ने जात-पांत, ऊंच-नीच और क्षेत्र-मजहब की राजनीति करने के साथ चुनाव जीतने के लिए हर तरह के छल-छद्म भी डंके की चोट पर किए हैं। विडंबना यह है कि बिना किसी रोक-टोक ऐसा काम करने वाले राजनीतिक दल मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने का आधार यह बता रहे हैं कि उन पर कुछ लांछन लगे हैं।
Date:22-04-18
महाभियोग का मकसद
महाभियोग एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है और अभी तक का अनुभव यही बताता है कि इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाना खासा मुश्किल होता है।
मुख्य संपादकीय
जज बीएच लोया की मौत के मामले में मनमाफिक फैसला न आने के तत्काल बाद कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग लाने की जैसी हड़बड़ी दिखाई और राज्यसभा के सभापति को इस आशय का प्रस्ताव भी सौंप दिया उससे उसकी खिसियाहट ही प्रकट हो रही है। देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब संकीर्ण राजनीतिक कारणों से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की पहल की गई है। यह राजनीति के गिरते स्तर का नया प्रमाण है।
कांग्रेस एक बेहद खराब परंपरा की शुरुआत कर रही है। इससे उसे अपयश के सिवाय और कुछ हासिल होने वाला नहीं है, यह महाभियोग प्रस्ताव पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर न करने से भी स्पष्ट है। सलमान खुर्शीद एवं कुछ अन्य कांग्रेसी नेता भी इस प्रस्ताव से असहमत हैं। सलमान खुर्शीद ने यह कहकर एक तरह से कांग्रेस की पोल ही खोली है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या नजरिये से असहमति के आधार पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। इसके बाद भी नेता एवं वकील की दोहरी भूमिका में सक्रिय रहने वाले राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल महाभियोग प्रस्ताव को सही ठहराने में लगे हुए हैं। उनका साथ अन्य अनेक कांग्रेसी नेता भी दे रहे हैं। कहना कठिन है कि महाभियोग की पैरवी कर रहे ये कांग्रेसी नेता सचमुच राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं, क्योंकि महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की भाषा भले ही कुछ और हो वह यही बता रही है कि वांछित निर्णय न आने पर ही मुख्य न्यायाधीश को निशाने पर लिया जा रहा है। यह कीचड़ फेंक कर भाग निकलने वाला रवैया है। कांग्रेस को यह रवैया बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वह राजनीतिक लड़ाई को एक नए, किंतु निम्न स्तर पर ले जा रही है।
महाभियोग एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है और अभी तक का अनुभव यही बताता है कि इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाना खासा मुश्किल होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की नोटिस स्वीकार भी हो जाती है तो भी उसके पारित होने के आसार नहीं, क्योंकि एक तो कांग्रेस महज छह-सात दल ही अपने साथ खड़ी कर सकी है और दूसरे, केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त नहीं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना चाहिए और इसके आसार दूर-दूर तक नहीं। कांग्रेस इस प्रस्ताव के हश्र से अनभिज्ञ नहीं हो सकती, लेकिन यदि वह सब कुछ जानते हुए भी आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब यही है कि उसका एक मात्र मकसद यह माहौल बनाना है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर चल रहा है। यह एक संवैधानिक संस्था की छवि को जानबूझकर मलिन करने की शरारत भरी कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस संस्थाओं को नष्ट करने और उनकी छवि खराब करने की अपनी पुरानी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर पा रही है। वह महाभियोग प्रस्ताव के जरिये एक तरह से न्यायपालिका को यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर फैसले उसके हिसाब से नहीं आए तो वह उसकी पगड़ी उछालने का काम कर सकती है।