10-05-2018 (Important News Clippings)

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10 May 2018
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Date:10-05-18

How to beef up ‘Make in India’ and develop manufacturing muscle: The economy will see immediate gains

Ajay Srivastava , [The writer is an Indian Trade Service officer.]

Two recent developments signal that India stands to gain substantially from increased manufacturing activity. Harvard University’s Center for International Development says that India has diversified into more complex sectors and hence would be the fastest growing economy in the coming decade, with an annual GDP growth rate of 7.9%.

And second, the ongoing US-China trade tiff has unwittingly created a window of opportunity for Indian manufacturing. As the US accuses China of systematic theft of intellectual property and China sets harsh terms for MNCs, many large firms look for manufacturing locations outside of China. India’s manufacturing story can take shape if we can get just a few large firms to relocate. Remember, India’s IT outsourcing story started with two firms in 1997 when British Airways and GE set up operations to India. We need to do the same with manufacturing. This will require an in-depth look at the issues faced by the sector. Try answering the following questions.

Why do firms located in Germany, Japan or the US develop most new products and not firms located in other countries? Why do east Asian countries trade mostly in textiles and electronics? Let us imagine a giant wheel on which every manufacturing technique is represented. The central core of the wheel houses techniques that require expertise in basic sciences, chemistry, metals, electronics, etc. These are so complex that most new developments vie for the Nobel prize. 3D printing technology, which may shift manufacturing of shirts, shoes and toys from developing countries to near customers in developed countries, is one example.

Germany, Japan and the US are masters of such core techniques. They have developed this expertise through policies and long-term investments in R&D. Firms located in other countries do not have access to this patent protected and fiercely guarded expert ecosystem. While core techniques are located in the central area of the wheel, sector-specific and less complex techniques are located at different points in the outer region of the wheel. These relate to processing of raw materials, agriculture and mining products. Or techniques for use within the same product groups like apparel or electronics only. Since the two techniques are located at a distance from each other, expertise in one does not help in developing expertise in the other. This is unlike core products which are densely located at the central core.

This explains why east Asia mostly specialises in the textile and electronic products and could not diversify to say advanced chemicals or engineering products. Following similar logic, most African and Latin American countries are stuck with mining and agriculture-related goods.The manufacturing wheel example illustrates that a single strategy for manufacturing is not adequate. India needs simultaneous focus on the core as well as many peripheral products. This will require targeting four product groups. Each requires different attention.

One: Factory machinery, which makes goods in an automated and intelligent way. Machine tools and semiconductor-making equipment (SME) are two vital sectors. India can focus on SME as it is at the centre of computers, mobiles, telecom, cars and Internet of Things. Some technology can be bought but most critical needs should be developed through in-house industrial R &D centres.

Two: Specialty materials, 3D printing, nanotechnology, precision mechanical devices, integrated circuits, medical imaging devices, etc. Manufacturing these would require commitment and long-term investments in R&D institutions.

Three: Computers, TV, mobile phones and other electronic and telecom equipment. Manufacturing in China, Korea and Taiwan revolves around this product group. These account for over 15% of GDP of each of these countries. Reduction in import bill will be the immediate visible impact.

Four: Auto components, toys, furniture, footwear, low-end engineering products. India can move quickly as the factories are easy to develop and can employ millions of people who can move from agriculture or informal sector to formal jobs.

Expertise in core products requires long-term focus and investments in Industrial Research, Design and Standards (IRDS) centres. Announce sector-specific integrated policy packages keeping in view similar offerings by other countries. Develop a few manufacturing zones/ clusters with plug and play infrastructure. And get one anchor firm for each new cluster to kick-start the operations. Anchor firms bring a large number of ancillary units needed and quickly ramp up production and exports. With these steps, India will play in the manufacturing big leagues.


Date:10-05-18

A very Bad Decision on The Iran Deal

ET Editorials

US President Donald Trump’s decision to pull out of the Iran nuclear deal is bad news: for the oil market, remittance income flows from West Asia, India’s current account deficit, the value of the rupee and inflation. But the bigger worry is the increased likelihood it imposes on the West Asian region of yet another war that would plunge the region into active Shia-Sunni hostility and give new life to an Islamic State currently on the wane.

The US is doing serious damage to its own leadership of rule-based internationalism and driving the Europeans to create their own geopolitical identity. The move would further aid China position itself as the focus of resistance to American arbitrariness. India would do well to take a stand that can be justified on principle, rather than go by the number of defence contracts the country has with Israel and the US, the two main protagonists in a tiny camp that will face Europe, Russia, China and most of the rest of a disapproving world.

As America re-imposes sanctions on Tehran, covering companies that do business with Iran, the nature of resistance that Europe, Russia and China put up would determine how far the damage goes. If the US threatens to cut off dollar dealings for any bank that does business with a firm with Iran links, the Europeans would have to buck the dollar dominance of global finance, to offer real resistance.

Would they be prepared to go that far, even with open support from China? On the other hand, it would be politically damaging for European leaders to be seen to be kowtowing to Trumpian whimsy. Since the Europeans are convinced that the Iran deal is a workable deterrent against Iran’s nuclearisation and that for the US to unilaterally withdraw from the deal is the height of irresponsibility, they would have to put up some credible resistance.

If Israel and the US stage what they call pre-emptive strikes on Iran to thwart bomb-making, armed unrest and war would spread across the region. Iran’s clerical regime would dig in, with popular support. Trump has made a very bad, horrible decision. India must say so.


Date:10-05-18

बड़े जोखिम का सौदा

संपादकीय

एक दशक से जारी कोशिशों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा विक्रेता कंपनी ने 16 अरब डॉलर के सौदे के साथ भारतीय बाजार पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। वॉलमार्ट के करीब 500 अरब डॉलर के वैश्विक राजस्व आधार के हिसाब से देखें तो तेजी से बढ़ते भारतीय ऑनलाइन खुदरा बाजार में 55 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए चुकाई गई यह रकम छोटी ही लगती है। यह सौदा इस लिहाज से भी अहम है कि वॉलमार्ट की प्रतिद्वंद्वी कंपनी एमेजॉन ने भारतीय बाजार में छह साल पहले दस्तक दी थी लेकिन अभी तक वह दूसरे स्थान पर ही है। सच है कि इस सौदे ने वॉलमार्ट को फर्राटा शुरुआत दे दी है और मजबूत प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन भी हैं। अभी तक वित्त की कमी के चलते फ्लिपकार्ट को एमेजॉन का मुकाबला करने में समस्या हो रही थी। असली सवाल यह है कि इस सौदे से वॉलमार्ट को किस तरह के वास्तविक लाभ हुए हैं?

फ्लिपकार्ट की 77 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 16 अरब डॉलर का निवेश करने का मतलब है कि फ्लिपकार्ट का कुल मूल्य 21 अरब डॉलर आंका गया है जबकि एक साल पहले इसका मूल्य 10.5 अरब डॉलर था। एक साल के भीतर ही फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन में इतनी अधिक बढ़ोतरी के पीछे वॉलमार्ट की भारतीय बाजार में प्रवेश और एमेजॉन की वैश्विक एकाधिकार को चुनौती देने की चाहत से जुड़ी कीमत भी शामिल है। हालांकि भारतीय खुदरा क्षेत्र की असलियत के बरअक्स इस प्रवेश रणनीति को परखने की जरूरत है। भारत का घरेलू ऑनलाइन खुदरा बाजार करीब 38.5 अरब डॉलर का है जो कुल खुदरा बाजार का महज पांच फीसदी ही है। फ्लिपकार्ट की बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो वॉलमार्ट ने भारतीय खुदरा बाजार का तीन फीसदी हिस्सा हासिल करने के लिए अच्छा-खासा प्रीमियम चुकाया है। ऐसा तब है जब भारतीय खुदरा बाजार दुनिया के शीर्ष दस में भी शामिल नहीं है।

वॉलमार्ट की चुनौती विरासत में मिले एक मसले से भी जुड़ी हुई है। पांच साल तक एमेजॉन के मुकाबले बढ़त बनाए रखने के बावजूद फ्लिपकार्ट 11 साल के अपने वजूद में मुनाफा कमाने में नाकाम रही है। पहले से ही घाटे में चल रही वॉलमार्ट ने भारत में मुनाफा कमाने की स्थिति में पहुंचने की न तो कोई समयसीमा तय की है और न ही यह बताया है कि वह कितना अतिरिक्त निवेश करेगी? संभव है कि दबदबा कायम करने की कोशिश में लगी वॉलमार्ट के लिए मुनाफा अधिक चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन यह भी सही है कि खुदरा बाजार की प्रकृति बदल रही है और ऑनलाइन एवं भौतिक ढांचे के बीच सम्मिलन तेज हो रहा है। भारत में बिज़नेस-टू-कस्टमर (बी2सी) का भौतिक ढांचा तैयार कर पाना उसके लिए दूर की कौड़ी ही रहा है। वॉलमार्ट और दूसरी कंपनियां सरकार की अजीबोगरीब नीतियों की शिकार रही हैं जिसमें एकल एवं मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार को अलग-अलग देखा जाता रहा है। मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में केवल 51 फीसदी विदेशी निवेश की ही इजाजत रहने से हालात चुनौतीपूर्ण रहे हैं।

इस सौदे से कुछ घरेलू ऑनलाइन खुदरा कंपनियों के खत्म हो जाने की आशंका भारत में कारोबार करने से जुड़ी चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती है। गत वर्षों में ई-कॉमर्स क्षेत्र अस्थिर नीतियों के घेरे में रहा है। घरेलू ई-कॉमर्स उद्यमियों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता रहा। बहरहाल दो दिग्गज कंपनियों के बीच चलने वाली प्रतिस्पद्र्धा के चलते ग्राहकों को कुछ समय तक डिस्काउंट की भरमार देखने को मिलेगी। यह सौदा भारतीय स्टार्टअप के लिए शून्य से शुरुआत कर अरबों डॉलर का निवेश जुटाने और भारी राशि पर बेच देने का सफर भी बयां करता है। लेकिन फ्लिपकार्ट से बंसल दोस्तों का बाहर होना यह भी दर्शाता है कि उदीयमान भारतीय उद्यमी आखिर में हार मान लेते हैं।


Date:10-05-18

प्रारंभिक शिक्षा का बाजारीकरण, अनौपचारिक शिक्षा की लंबी अवधि अनावश्यक ही अधिक

औपचारिक शिक्षा की किताबी पढ़ाई से पहले अनौपचारिक शिक्षा की लंबी अवधि अनावश्यक ही अधिक है

विशेष गुप्ता , (लेखक समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं)

इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में स्कूलों में दाखिलों का दौर चल रहा है। हर तरह के अच्छे स्कूलों में प्रवेश को लेकर मारामारी है। इनमें प्रीस्कूल भी शामिल हैं। बीते कुछ समय से अभिभावकों को प्रीस्कूलों में भी बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए खासी दौड़-धूप करनी पड़ती है। इतना ही नहीं उन्हें फीस के एवज में एक बड़ी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। यह किसी से छिपा नहीं कि अब शहरी इलाकों के साथ-साथ किस तरह ग्रामीण इलाकों में भी प्री स्कूलों को खोलने की होड़ है। इस होड़ ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि बच्चों को प्लेग्रुप, नर्सरी, केजी आदि भेजना आवश्यक सा हो गया है। एक समय कच्चे एक-पक्के एक वाली व्यवस्था ने अब अनावश्यक विस्तार ले लिया है।

पिछले दिनों लर्निग ब्लॉक के एक सर्वे से यह बात सामने आई थी कि सरकारी शिक्षा धीरे-धीरे निजी स्कूलों की ओर खिसक रही है। बीते सालों में 22 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में चले गए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड समेत आठ राज्यों में निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में 40 से 50 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। यदि निजी स्कूलों में नामांकन की यही रफ्तार बनी रही तो 2020 तक नामांकन की यह दर 55 फीसद तक पहुंच जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक सरकारी स्कूल केवल गरीब एवं पिछड़े परिवारों के बच्चों तक सीमित होकर रह गए हैं। इन विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण शून्य हो गया है और शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा अन्य सभी काम करते दिखते हैं। सरकारी प्राथमिक शिक्षा के कमजोर तंत्र का फायदा निजी स्कूल उठा रहे हैं। यही वजह है कि प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है और अनेक उद्यमी रातों रात शिक्षाविद कहलाने लगे हैं। अंग्रेजी स्कूलों की खासियत यह है कि वे औपचारिक शिक्षा की किताबी पढ़ाई शुरु होने से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा पर आधारित हैं।

प्रीस्कूल पढ़ाई के स्तर को देखें तो ज्ञात होता है कि बच्चे की अनौपचारिक पढ़ाई के कई चरण हैं- प्लेग्रुप, एलकेजी और यूकेजी। अनौपचाारिक शिक्षा का यह प्रतिमान पश्चिम से चलकर भारत आया है। प्रीस्कूल अंग्रेजी शिक्षा का इतिहास बताता है कि इस शिक्षा का सिलसिला 18 वीं शताब्दी में औद्योगिक व्यवस्था के चलते कायम हुआ। ऐसे मातापिता जो फैक्ट्रियों में कार्यरत थे उनके परिवार बिल्कुल एकल थे। ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए पालन पोषण और प्राथमिक शिक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं था। इस प्रकार के परिवारों के बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए प्री स्कूलों का प्रबंध किया गया ताकि कार्यशील एकल परिवारों के बच्चों को इन स्कूलों में परिवार जैसा माहौल मिल सके और कामगार बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सकें। इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि पश्चिम में जन्मदर में गिरावट आनी शुरू हुई और आज तमाम देश ऐसे हैं जहां युवाओं के मुकाबले वृद्धों की संख्या अधिक होती जा रही है। चूंकि अब वहां वृद्ध भी वृद्धाश्रम की शरण ले रहे हैं इसलिए बच्चों के सामाजीकरण करने और उन्हें दुनियावी जिंदगी से रूबरू कराने वाला कोई बचा ही नहीं। इस सामाजिक और शैक्षिक टूटन का फायदा प्रीस्कूल शिक्षा ने खूब उठाया।

पश्चिम की तरह भारत में भी यह प्रीस्कूली शिक्षा फलफूल रही है। यह सिलसिला उदारीकरण की प्रक्रिया लागू होने के बाद ज्यादा तेज हुआ है। शहरों में ऐसे एकल परिवार तेजी से बढ़े हैं जिसमें पति-पत्नी, दोनों नौकरी करते हैं। ऐसे दंपती अकेले रहते हैं इसलिए बच्चों को प्रीस्कूली शिक्षा के हवाले करना बेहतर समझते हैं। चूंकि शहरों में यह एक चलन बन गया है कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा से पहले अनौपचारिक शिक्षा दिलानी है इसलिए संयुक्त परिवारों में रह रहे दंपती बच्चों को प्री स्कूलों में भेजते हैं। इसके बदले उन्हें अच्छी-खासी फीस चुकानी पड़ती है। विडंबना यह है कि कोई भी इस पर सोचने-विचारने के लिए तैयार नहीं कि आखिर बच्चों को कक्षा एक में दाखिला लेने यानी औपचारिक शिक्षा के पहले प्री स्कूल जाना क्यों आवश्यक है और वह भी सालों-साल? किसी को यह समझ आना चाहिए कि यह सही नहीं कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिलाने के पहले उन्हें इतना अधिक तैयार करने की जरूरत पड़े। कायदे से तो प्ले ग्रुप या फिर नर्सरी के बाद बच्चों को सीधे कक्षा एक जाना चाहिए।

प्री स्कूलों के फीस ढांचे का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि बच्चों का उठना-बैठना, खाना-पीना और थोड़ी बहुत अंक गणना सिखाने की बड़ी कीमत वसूली जा रही है। भारत जैसे देश में जहां अभी भी परिवार व्यवस्था है वहां प्रीस्कूली शिक्षा के एक उद्योग में तब्दील होने का कोई औचित्य नहीं। देखने में यह भी आ रहा है कि एकल कामकाजी परिवारों ने अपने बच्चों को इन प्री स्कूलों में भेजना शुरू तो कर दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार का निगरानी तंत्र न होने से उन्हें यह नहीं पता चलता कि बच्चे का कितना विकास हो रहा है? एक समस्या यह भी है कि प्री स्कूल जाने वाले बच्चे समय से पहले मां-बाप के नैसर्गिक प्रेम से वंचित हो रहे हैं। बाल मनोविज्ञान कहता है कि पांच साल की उम्र बच्चों के विकास की सबसे संवेदनशील अवधि होती है। यह वह अवस्था होती है जब बच्चा परिवार और दुनियावी जिंदगी के बीच तालमेल बैठाता है।

भले ही प्री स्कूली संस्थाएं कामकाजी परिवारों के लिए एक सहारा बन रही हों, लेकिन उनका अनिवार्य होते जाना कोई शुभ संकेत नहीं। कहना कठिन है कि नई शिक्षा नीति तैयार करने वाले इस पर ध्यान देंगे या नहीं कि प्री स्कूली शिक्षा कितनी आवश्यक है? कम से यह तो आवश्यक नहीं होना चाहिए कि बच्चा औपचारिक शिक्षा हासिल करने जाने के पहले कई साल प्री स्कूलों में गुजारे और इसके बदले अभिभावक भारी-भरकम फीस खर्च करें। जो कार्य आजकल प्री स्कूल कर रहे हैं वह एक समय घर के बड़े-बुजुर्ग किया करते थे। एकल परिवारों के चलते अब ऐसा होना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्री स्कूली शिक्षा के ढांचे पर कोई ध्यान न दे। यदि प्री स्कूल शिक्षा का बाजार बड़ा होता जा रहा है तो सामाजिक-शैक्षिक परंपरा में विचलन के कारण। जहां यह जरूरी है कि वर्तमान की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखा जाए वहीं यह भी कि बाल मनोविज्ञान की अनदेखी न होने पाए।


Date:09-05-18

महाभियोग पर तमाशा

संपादकीय

देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का नोटिस नामंजूर करने के राज्यसभा सभापति के फैसले के विरोध में दायर याचिका को कांग्रेसी सांसद एवं वकील कपिल सिब्बल ने जिस तरह वापस लिया, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वह चाहते क्या हैं? उनकी ओर से जिस आधार पर यह याचिका वापस ली गई, उससे तो यही लगता है कि वह या तो इस मसले को तूल देकर कोई संकीर्ण राजनीतिक हित साधना चाहते हैं या फिर इस कोशिश में हैं कि उनकी मनपसंद बेंच ही इस मामले की सुनवाई करे। आम तौर पर किसी भी याचिकाकर्ता की पहली कोशिश यह होती है कि उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, लेकिन किन्हीं अबूझ कारणों से कपिल सिब्बल यह जानने पर अड़े कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किसने और किस आधार पर किया।

यह जानने का औचित्य समझना इसलिए कठिन है, क्योंकि न तो प्रधान न्यायाधीश इस याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा थे और न ही वे चार वरिष्ठ न्यायाधीश जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सामने आकर यह शिकायत की थी कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही नहीं है। न्याय और नैतिकता का तकाजा यही कहता था कि इस याचिका की सुनवाई से प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ चार वरिष्ठ न्यायाधीश भी दूर रहें। ऐसी ही व्यवस्था की गई और सुप्रीम कोर्ट के छह से दस नंबर तक के पांच शीर्ष न्यायाधीशों को यह मामला सौंपा गया। जैसे यह जरूरी था कि हितों के टकराव से बचने के लिए प्रधान न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई से दूर रहें, वैसे ही वे चार वरिष्ठ न्यायाधीश भी जिनकी शिकायत ही एक तरह से महाभियोग नोटिस का आधार बनी। आखिर इस सबसे भली तरह परिचित होने के बाद भी कपिल सिब्बल चार वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक से ही अपनी याचिका को सूचीबद्ध कराने पर क्यों अड़े?

प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत का झंडा बुलंद करने वाले न्यायाधीश से ही उनसे संबंधित याचिका को सूचीबद्ध करने को कहना हितों के टकराव से भी कहीं अधिक गंभीर बात है। महाभियोग सरीखे गंभीर मामले में तमाशा करने का जैसा काम किया गया, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। समझना कठिन है कि प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की अगुआई करने वाले कपिल सिब्बल उक्त याचिका पर बहस करने कैसे पहुंच गए? क्या यह हितों का एक और टकराव नहीं? अगर कपिल सिब्बल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के साथ ही एक बड़े वकील हैं, तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उन्हें यह तय करने का अधिकार दे दिया जाए कि किस याचिका की सुनवाई कौन करे और कौन नहीं।

उन्होंने याचिका वापस लेकर एक तरह से यह भी माहौल बनाया कि उन्हें प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के छह से लेकर दस नंबर तक के पांच शीर्ष न्यायाधीशों पर भी भरोसा नहीं। भले ही वह यह कह रहे हों कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की साख की परवाह है, लेकिन उनका आचरण ठीक इसके उलट है। इससे गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती कि वरिष्ठ वकील ही सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा से जान-बूझकर खिलवाड़ करते नजर आएं।


Date:09-05-18

खाली करें बंगले

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेशके पूर्व मुख्यमंत्रियों को खास सुविधाओं से लैस सरकारी बंगलें आवंटित किये जाने संबंधी कानून को असंवैधानिक घोषित करके संविधान प्रदत्त समता के सिद्धांत की रक्षा की है। शीर्ष अदालत का यह फैसला राजनीतिक वर्ग के लिए एक सबक भी है कि सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। इससे संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन होता है, जिसके तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या के मुताबिक पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री भी आम आदमी के समान ही है, लिहाजा जीवन भर के लिए वे सरकारी बंगलों में नहीं रह सकते। दरअसल, सार्वजनिक संपत्ति का अनधिकार इस्तेमाल भी राजनीतिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और इससे सार्वजनिक जीवन की अपेक्षित शुचिता व नैतिकता भी प्रभावित होती है। अलबत्ता, देश के सभी राजनीतिक दलों का स्वयं आगे आकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करना चाहिए और जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री इस गैर-संवैधानिक सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें स्वेच्छा से इसे छोड़ देना चाहिए।

शीर्ष अदालत की अदालत की यह टिप्पणी बहुत महत्त्वूपर्ण है कि उत्तर प्रदेशमंत्रिगण (वेतन, भत्ते, और विविध प्रावधान) कानून 1981 का यह प्रावधान जनसेवक द्वारा पूर्व में सार्वजनिक पद पर रहने के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति में लाभ देकर नागरिकों के एक अलग वर्ग का सृजन करने के समान है। दरअसल, राजनीतिक वर्ग का आचरण, व्यवहार और संस्कृति सामंतों की तरह हो गई है,जो आम जनता को प्रजा और स्वयं को प्रजापति यानी शासक वर्ग मानता है। दरअसल, अगस्त 2016 में एक गैर सरकारी संगठन ‘‘लोक प्रहरी’ की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेशके पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित करने के प्रावधान को निरस्त कर दिया था। लेकिन तब की अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश मंत्रिगण कानून 1981 में संशोधन करके पूर्व मुख्यमंत्रियों के विशेषाधिकार को सुरक्षित कर दिया था। इस संशोधन को ‘‘लोक प्रहरी’ ने सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि यह फैसला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आया है, लेकिन इससे असम और बिहार जैसे राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए भी इसी तरह के विशेष प्रावधान रखे गए हैं। तो बंगलें जितनी जल्दी खाली हो जाएं, उतना ही अच्छा।


Date:09-05-18

हक और नाहक

संपादकीय

सर्वोच्च अदालत ने पहले भी, नागरिकों का सशक्तीकरण करने वाले फैसले दिए हैं। सोमवार को आया उसका फैसला इसी सिलसिले की ताजा कड़ी है। एक स्वयंसेवी संस्था की तरफ से दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगला पाने का हकदार नहीं है। अलबत्ता अदालत ने साथ में यह जरूर कहा है कि वह सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल प्राप्त करने का हकदार होगा। यह फैसला सुनाते हुए अदालत ने जो तर्क दिए हैं वे दरअसल हमारे उन संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की ही याद दिलाते हैं जिन्हें विस्मृत या धुंधला करने की कोशिशें रोज होती हैं। अदालत ने दो टूक कहा है कि पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री भी आम नागरिक की तरह हो जाते हैं। उनका पद पर रहना इतिहास का मामला हो जाता है और इसलिए यह विशेष सुविधाओं के लाभ का हकदार बनाने के लिए विशेष व्यक्तियों की श्रेणी बनाने और उसमें शामिल करने का उचित आधार नहीं हो सकता। यह अमूमन देखा गया है कि पद से निवृत्त हो जाने पर भी अनेक राजनीतिक सरकारी-आवास पर काबिज रहते हैं। बार-बार गुजारिश किए जाने पर भी आवास खाली नहीं करते। नोटिसों को धता बताते रहते हैं। शायद कुछ बरस सत्ता में रहने पर उनकी यह मनोवृत्ति बन जाती होगी कि वे नियम-कायदों से ऊपर हैं, या कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सरकारी बंगलों पर काबिज रहने की यह फितरत उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत कई और राज्यों में भी सरकारी बंगलों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के काबिज रहने के तमाम उदाहरण मिल जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में खास हुआ यह कि अखिलेश यादव की सरकार ने उ.प्र. मंत्रिगण (वेतन, भत्ते और विविध प्रावधान), कानून 1981 में संशोधन करके पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला आबंटित किए जाने का नियम बना दिया था। याचिका इसी संशोधन के खिलाफ दायर की गई थी। यों इस मसले पर सर्वोच्च अदालत का रुख अगस्त 2016 में ही सामने आ गया था, जब उसने अपने एक फैसले में कहा था कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले आबंटित करने की परंपरा कानून की दृष्टि से गलत है और उन्हें दो महीने के भीतर इन बंगलों को खाली कर देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को इन बंगलों में अनधिकृत कब्जा करके रहने वालों से इस अवधि के लिए उचित किराया वसूल करना चाहिए। और अब अदालत ने उस कानून या कानून में किए गए उस संशोधन को ही निरस्त कर दिया है जो एक बेजा सहूलियत को जबर्दस्ती एक अधिकार की शक्ल देता था। यह सत्ता ही नहीं, विधायी शक्तियों के भी दुरुपयोग का मामला था।

विधायी शक्तियों के दुरुपयोग का ही मामला यह भी है कि सांसद और विधायक अपने वेतन-भत्ते, जब चाहे तब और जितना चाहें उतना बढ़वा लेते हैं। संबंधित प्रस्ताव संसद या विधानसभा में लगभग सर्वसम्मति से पारित हो जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि कोई स्वतंत्र समिति या आयोग इस बारे में निर्णय करे। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने ताजा फैसले में कहा है, प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक भूमि और सरकारी बंगले, सरकारी आवास जैसी सार्वजनिक संपत्ति देश की जनता की है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग, उन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे का दायरा बहुत बड़ा है; किसी मुख्यमंत्री का पद से हटने के बाद भी सरकारी बंगले में रहना इसका एक सिरा भर है। सार्वजनिक संपत्ति के बारे में सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी का दूरगामी और व्यापक अर्थ है, और उसे इसी रूप में लिया जाना चाहिए।


Date:09-05-18

महाभियोग का हश्र

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का मामला एक ऐसा अफसाना बन गया था, जिसे किसी अंजाम तक पहुंचाना कांग्रेस के लिए अब मुमकिन नहीं रह गया था। महाभियोग को नामंजूर करने के उप-राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कहीं जाती नहीं दिख रही थी, इसलिए पार्टी ने पूरे मामले को एक खूबसूरत मोड़ देकर याचिका वापस ले ली। कांग्रेस चाहती थी कि मामला दूसरे नंबर के जज जस्टिस चेलमेश्वर की अदालत में तय हो। जाहिर है कि वह उच्चतम न्यायालय के जजों में मतभेद का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन यह हुआ नहीं। याचिका पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कर दिया गया, जिसमें न्यायालय के पांच वरिष्ठतम जजों में से किसी को भी नहीं रखा गया। इसके बाद याचिकादाताओं के वकील कपिल सिब्बल ने उस प्रशासनिक आदेश की मांग की, जिसके तहत संविधान पीठ का गठन हुआ है। यह आदेश तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन इसके साथ ही उन्हें याचिका वापस लेने का बहाना जरूर मिल गया। यह माना जाना चाहिए कि कांग्रेस अब इस मसले को और नहीं बढ़ाएगी, इसे लेकर होने वाली राजनीति अब आगे नहीं होगी। बेशक, न्यायपालिका और सरकार के मतभेदों को लेकर कुछ विवाद अभी बने हुए हैं। ऐसे विवाद कम-ज्यादा हमेशा चलते रहे हैं। महाभियोग का मामला इससे अलग रखकर देखा जाना चाहिए।

भारतीय सांविधानिक व्यवस्था में महाभियोग हमेशा से ही एक ऐसा मामला रहा है, जिसे सिरे चढ़ाना टेढ़ी खीर माना जाता है। इसकी जटिल प्रक्रिया के चलते ही आज तक देश में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग पास नहीं हो सका। सिर्फ एक ही मौका है, जब इसे लेकर सदन में बहस हुई, लेकिन तब भी यह प्रस्ताव गिर गया। भारत में जजों का कार्यकाल तय होता है और उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की काफी जटिल प्रक्रिया है, ये दोनों चीजें मिलकर भारतीय न्यापालिका की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा आधार बनती हैं। यह सब मिलकर भारतीय न्याय-व्यवस्था को राजनीतिक वर्ग के दबाव से भी बचाता है और सरकार के कोप से भी। अगर कांग्रेस का महाभियोग प्रस्ताव आगे बढ़ता, तो यह संतुलन टूटता नजर आता।

यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस इस मामले में कितनी गंभीर थी। बाकी विपक्षी पार्टियां भी खुलकर महाभियोग के समर्थन में नहीं आई थीं, इसलिए इसके कमजोर अंकगणित का एहसास कांग्रेस को भी रहा ही होगा। ऐसी खबरें थीं कि इसे लेकर पार्टी के भीतर ही मतभेद हैं और कई वरिष्ठ नेता इसके पक्ष में नहीं हैं। यह सच है कि जिन दो सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, वे पार्टी के वरिष्ठतम सांसदों में तो नहीं ही गिने जा सकते। इसे एक दूसरी तरह से देखें, तो कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब रही। जस्टिस दीपक मिश्रा के हटने से उसका कोई राजनीतिक मकसद सधने वाला नहीं था, लेकिन महाभियोग के नाम पर उसने एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा किया और उसे पूरे देश तक पहुंचा दिया। सरकार और न्यायपालिका का विवाद अगर बढ़ता है, तो कांगे्रस की आपत्तियां फिर से चर्चा में आ जाएंगी। कांग्रेस चाहे, तो इसे लेकर खुश हो सकती है, मगर इसमें जो दिक्कत की बात है, वह बहुत बड़ी है। न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के महामहिम जजों को जिस तरह से दलगत राजनीति में खींचा गया, वह परेशान करने वाला है।


Date:09-05-18

Equality first

In a country obsessed with trappings of office, SC strips UP’s former CMs of official residences, makes a much-needed point

Editorial

By denying chief ministers of Uttar Pradesh the right to retain their official accommodation after their tenure, the Supreme Court has performed its most important function — speaking up for citizens and their fundamental right to equality. While striking down a provision of the Uttar Pradesh (Salaries, Allowance and Miscellaneous Provisions) Act of 1981, the bench comprising Justices Ranjan Gogoi and R Banumathi explicitly separated the person from the office, and observed that after relinquishing office chief ministers were aam aadmi or common citizens, the same as everyone else. To grant special property rights to them for the natural span of their lives would amount to creating a separate class of citizens.

For several years, citizens more equal than the rest have been a matter of concern for citizens thereby rendered less equal. This special class has been marked out by security details, made necessary by the scourge of terrorism. But necessity became ostentation, with the category of security being worn like an ornament. Security cannot be dispensed with, but the red beacons which accompany the well-secured became a sticking point. Increasing volumes of traffic have already been turning the right to use roads into a privilege, and being sidelined or stopped by convoys with beacons came to be seen as a total suspension of the right to free movement — a supersession of citizens’ rights. Captain Amarinder Singh responded in Punjab by relinquishing his own beacon and reducing his security detail. The Aam Aadmi Party in Delhi, too, did away with the practice, and the central government followed suit. Another major reminder of inequality remains — the list of security exceptions at airports, of people who do not have to go through pre-embarkation checks. Most of them hold constitutional posts, but the head of “SPG protectees” is disturbingly capacious.

The Supreme Court ruling will presumably have implications for other states which allow former chief ministers to retain government accommodation. It suggests that public goods and preferments may be enjoyed while in office, but cannot be regarded as an earned privilege for a lifetime. The present judgement refers to property rights, but the principle may be extended to ensure that not only the trappings of office, but also its aura, do not linger beyond the tenure served, and do not confer continuing preferment. In effect, the Supreme Court has indicated that the equality guaranteed under Article 14 of the Constitution must trump all other concerns, and that the assumption of constitutional or political office is a temporary elevation not a lifelong entitlement.


 

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