23-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:23-03-21
The Role Of The University
Nation needs it, and it can only thrive with academic freedom and institutional autonomy
C Raj Kumar , [ The writer is founding Vice Chancellor of O.P. Jindal Global University ]
Universities have been forums of knowledge creation and exchange, and they continue to play an instrumental role in transforming nations into knowledge societies. Over time, their academic freedom has been curtailed, and their significance as tools of social change has diminished. The Academic Freedom Index established by the Global Public Policy Institute (GPPi) has demonstrated that academic freedom has been challenging for universities in several nations. Albert Einstein famously observed, “By academic freedom, I understand the right to search for truth and to publish and teach what one holds to be true. This right also implies a duty: One must not conceal any part of what one has recognised to be true.”
Recent events that have taken place in a reputed Indian university are only a reflection of the more significant public concern across the world relating to academic freedom, institutional autonomy and regulatory stringency. While many issues of academic freedom are being debated in the public domain, we need to engage in a deeper and more nuanced analysis of these issues, which will shape the future of universities in India and across the world.
At the outset, it needs to be mentioned that academic freedom is fundamental to any university in the world. Democracies take pride in the fact that they’ve precious spaces in society where freedom of speech is duly protected and promoted. In a democracy that celebrates freedom of expression of diverse views, ideological dogmatism of any kind, either from the Left or from the Right, will not help universities. At the heart of academic freedom is preserving democratic ideals consistently, promoting pluralism and nurturing democratic institutions.
Our challenge as educators is to recognise the complex role universities play as social organisations. No unique circumstances favour or disfavour a public or private university to promote academic freedom within its institutional context. However, there’re undoubtedly historical, social, political and economic factors contributing to institutionalising academic freedom in some societies more than others.
The fundamental objectives of university governance are based on the following three principles to promote academic freedom, while ensuring institutional autonomy. First, all recruitment, appraisal and assessment of faculty and staff ought to be entirely undertaken within the university. They must be performance-based, following the policies, rules and regulations of the university. The powers for decision-making to implement these processes must be vested in the university’s leadership, which includes the faculty and staff. Outsiders, including the most generous donors, should be excluded from this process. Internal governance of a university is central to protecting academic freedom, and it has to be led by the faculty and not anybody from outside the university.
Second, all decisions relating to the formulation of programmes, curriculum, courses, pedagogy and establishment of schools/ departments ought to be determined within the university as per established policies, rules and regulations of the university with all powers of decision-making vested within the faculty and staff of the university. While these decisions are taken in consonance with the laws, rules, regulations and guidelines given by the various government and regulatory bodies and based on international best practices, nobody from outside the university should exercise control or influence in these decisions.
And third, all decisions relating to the research that’s undertaken by the faculty members, including their publications ought to be based upon the principles of academic freedom and intellectual autonomy. Those faculty members who’re involved in academic research ought to have full autonomy to determine the type of research projects and initiatives, including the topics of research that they undertake, and the outcomes of the research. While the faculty members will be engaging in research and publications that’ll speak truth to power, it should be based upon evidence, especially when the intention of the research is to inform policy-making.
Going forward, we need to recognise the importance of two central aspects of university governance for academic freedom to be meaningfully institutionalised in Indian universities. One, regulatory freedom. The National Education Policy (NEP) 2020 has envisaged substantive regulatory reforms to empower Indian universities.
Regardless of their public or private character, universities in India are hugely dependent on multiple stakeholders for effective internal governance. These stakeholders are internal and external to the institution. Without achieving substantive regulatory freedom, no university can function in a genuinely autonomous manner and protect the academic freedom of faculty and students. I believe that this is the intention of NEP 2020 as well, which promotes “a ‘light but tight’ regulatory framework to ensure integrity, transparency, and resource efficiency … while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance, and empowerment.”
Two, universities need to develop a culture of transparency in which important decisions are taken after proper consultation with all stakeholders. The need for consultation, communication and consensus-building is imperative. However, for decisions to have legitimacy and acceptance, there ought to be the fundamental and foundational aspect of trust, respect and collegiality among all stakeholders. Only then will disagreements not lead to acrimonious engagements that can vitiate the academic and intellectual ecosystem, and universities must guard against that.
The vision and imagination of NEP 2020, if implemented in letter and spirit, will enable Indian universities to provide world-class education, while promoting excellence and contributing to nation-building. ‘Atmanirbharta’, for the nation, institutions, especially universities, is intertwined with the fundamental principles of freedom, autonomy and governance.
Date:23-03-21
Listen to Mizoram
The strife in Myanmar is impacting the Northeast, Centre needs to discuss concerns flagged by Zoramthanga.
Editorial
India’s foreign policy is set in Delhi, and not in a state capital, but the developments in Mizoram have underlined that the Ministry of External Affairs cannot ignore the impact of developments in neighbouring countries on India’s border states. India has not yet taken a position on its relations with the junta that has seized power in Myanmar. When the coup took place, India expressed concern that the democratic transition had been interrupted. Later, as pro-democracy protestors were being gunned down, India endorsed a UN Security Council statement asking the military to show restraint. But as Delhi has put off the inconvenient question, Mizoram chief minister Zoramthanga has indicated that he does not have that luxury. India and Myanmar share a 1,600-km long border and Mizoram alone has a 500-km long exposure to the eastern neighbour along the Chin state. Alleging atrocities by the junta, some 500 people have crossed over into Mizoram seeking refuge. Mizoram and the Chin state have shared ethnicities. India wants to deport these people, and has closed the border. However, Zoramthanga has held a virtual meeting with Zin Mar Aung, the “foreign minister” of the National League for Democracy’s government-in-exile, in which he expressed solidarity with the people of Myanmar.
This unusual “confrontation” has highlighted several issues. Though India has been the strongest democracy in South Asia and has provided a safe haven for people fleeing persecution from as close as Sri Lanka and far as Iran, it is not a signatory to the 1951 Refugee Convention, does not have its own asylum policy, and is uneven in its treatment of people seeking refuge. Over the years, Tamils, Tibetans and Afghans have been welcomed. But with no toolkit to distinguish political or humanitarian refugees from economic migrants, the government has started to discriminate between refuge seekers along religious lines, like in the case of the Rohingya. Under the Citizenship Amendment Act, only Hindus fleeing Islamic countries in the neighbourhood will be welcomed. Confusingly, India has also spoken up for non-refoulement, the principle of not sending refugees back to their home countries if it is likely that they will face persecution. For a country that prides itself as a member of a democratic quadrilateral and borders several politically unstable countries, India needs a better and more even-handed framework on refugees.
For now, Delhi needs to listen to the urgent voices from Mizoram. True, India has much at stake in Myanmar, in security and strategic terms. But if the Northeast is key to India’s Look East policy, the Centre cannot afford to simply brush aside the concerns of a chief minister of an important border state. If the situation in Myanmar does not improve, what is happening today in Mizoram, could well spread to Manipur and the other states as well.
Date:23-03-21
Code Of Equality
SC guidelines warn judiciary against practice and language that trivialise sexual crimes against women. It is welcome.
Editorial
Last year, the Madhya Pradesh High Court set a disturbing precedent when it asked a man accused of sexual assault to tie a rakhi on the victim as a condition for granting him bail. The Supreme Court has not only struck down the order as invalid, arguing that it “transforms a molester into a brother by a judicial mandate” but also laid down a set of comprehensive guidelines that discourage the judiciary from orders that trivialise sexual crimes against women and language that regurgitates demeaning stereotypes about women.
This rulebook against patriarchal bias is immensely welcome — and a landmark attempt to nudge the judiciary to recognise the everyday, in-built sexism that manifests in orders that ask victims of sexual crime to marry their assailants and evaluates women victims by notions of chastity and “good” conduct. “The stereotype of the ideal sexual assault victim disqualifies several accounts of lived experiences of sexual assault. Rape myths undermine the credibility of those women who are seen to deviate too far from stereotyped notions of chastity, resistance to rape, having visible physical injuries, behaving a certain way, reporting the offence immediately,” the court said. The SC counselled lower courts against bail conditions that involve any contact with the victim and the accused; orders that perpetuate “stereotypical or patriarchal notions about women and their place in society” or comment on the woman’s attire, behaviour or “morals”. It warned against attempts by the judiciary to “suggest or entertain” any compromises between the complainant and the accused. It asked judges to desist from opinions that suggest “good” women are chaste, or obedient, or natural mothers, and those that express doubt about the intentions of a sexually active woman’s intent. The court has also mandated a module of gender sensitisation in the training of judges.
The Supreme Court had stepped in when several SC lawyers moved the court against the egregious rakhi ruling. In their submission, the lawyers pointed to a pattern of such retrograde orders, from asking the accused in cases of sexual crime to render community service in COVID-19 hospitals, to planting trees and contributing to charities; from an order that commented disapprovingly on a woman who fell asleep after rape “as this is not the way our women react when they are ravished”; to orders granting bail in POCSO cases on the promise to marry the underage victim. The Supreme Court also sought the advice of the attorney-general, who assented to the need for sensitisation . The Court has done well for using this opportunity to push judicial common sense into a less patriarchal terrain of constitutional rights and violations. It must also be vigilant that this code of gender equity is followed in letter and spirit.
Date:23-03-21
Delhi’s administration as the tail wagging the dog
The Government of NCT of Delhi (Amendment) Bill, 2021 will reduce the elected government to a mere vestigial organ
Sanjay Hegde is a senior advocate designated by the Supreme Court of India
A courtier once said about Charles II, “We have a pretty witty king, Whose word no man relies on. He never said a foolish thing, And never did a wise one.” Charles supposedly replied, “The wise words are my own, the deeds are my ministers.” Thus was seeded the system of the cabinet form of government, which eventually flowered in England and left its imprimatur over constitutional structures throughout the world. India has no monarchs but a President and Governors, in whose name, the government is run. They can do almost nothing by themselves, without the aid and advice of their cabinet of Ministers. However, the Lieutenant Governor (LG) of Delhi, will likely be an exception soon.
Parliamentary democracy, with a cabinet form of government, is part of the basic structure of the Indian Constitution. Its first article reads, “India that is Bharat, shall be a Union of States.” When the Constitution came into force, there were four kinds of States, called Parts A,B, C and D States, with the last two being administered by centrally appointed Chief Commissioners and Lieutenant Governors, with no locally elected Assemblies to aid and advise them.
Governing Delhi
Delhi as the National Capital, belonged to the nation as a whole. It was felt that if Delhi became a part of any constituent State of the Union, that State would sooner or later acquire a predominant position in relation to other States. Second, the need for keeping the National Capital under the control of the Union Government was deemed to be vital in the national interest. It was felt that if Delhi became a full State, the administration of the National Capital would be divided into rigid compartments of the State field and Union field. Conflicts would likely arise in vital matters, particularly if the two governments were run by different political parties.
Hence, Delhi was initially made a Part C State. Its population then was around 14 lakh people. In 1951, a Legislative Assembly was created with an elected Chief Minister. Chaudhary Brahm Prakash became the first Chief Minister in 1952. However, a prolonged stand-off with the Chief Commissioner, and later the Union Home Minister, Govind Ballabh Pant, over issues of jurisdictions and functional autonomy, eventually led to his resignation, in 1955. In 1956, when the Constitution of India was amended to implement the provisions of the States Reorganisation Act, only two categories, namely, States and Union Territories remained in the Indian Union. Delhi then became a Union Territory to be administered by an Administrator appointed by the President. The Legislative Assembly of Delhi and the Council stood abolished, despite loud protests in Parliament. Ten years later, the Delhi Administration Act, 1966 provided for a limited representative Government in Delhi through a Metropolitan Council comprising 56 elected Members and five nominated Members. This structure continued for many years, with repeated political demands for full statehood to be granted to Delhi.
In 1987, the Balakrishnan Committee was set up to submit its recommendations with regard to the status to be conferred on Delhi. In 1989, the Committee recommended that Delhi should continue to be a Union Territory but that there must be a Legislative Assembly and Council of Ministers responsible to the said Assembly with appropriate powers; and to ensure stability, appropriate constitutional measures should be taken to confer the National Capital a special status. Based on this report, the Constitution (69th) Amendment Act and the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCT) Act, 1991 were passed. They roughly restored the kind of governance system that was offered to Delhi in 1952: a Union Territory with a Legislative Assembly, a Council of Ministers and an elected Chief Minister. This limited reincarnation has continued to hold the field to date, despite several efforts to progress to full or near-statehood.
Politics and questions
Between 1991 to date, there have been various instances when the Delhi Assembly has been won by a party other than the ruling party at the Centre. In an era of mixed but slim mandates, the Delhi government and the Union Government have differed, but more often than not found a modus vivendi . But the Lok Sabha elections of 2014 and 2019 and the Delhi Assembly elections of 2015 and 2020, have resulted in huge mandates to personality-led governments, from different parties that are seemingly locked in mortal combat with each other.
The ensuing fights lead to constitutional questions on Delhi’s peculiar government structure being litigated up to the Supreme Court. A Bench in 2018 ruled that “…Parliament envisaged a representative form of Government for the NCT of Delhi. The said provision intends to provide for the Capital a directly elected Legislative Assembly which shall have legislative powers over matters falling within the State List and the Concurrent List, barring those excepted, and a mandate upon the Lieutenant Governor to act on the aid and advice of the Council of Ministers except when he decides to refer the matter to the President for final decision”. The Court further ruled that “… The Constitution has mandated a federal balance wherein independence of a certain required degree is assured to the State Governments. As opposed to centralism, a balanced federal structure mandates that the Union does not usurp all powers and the States enjoy freedom without any unsolicited interference from the Central Government with respect to matters which exclusively fall within their domain.”
The remaining issues of governance, especially in the matter of control over Delhi government servants, was remitted to two judges of the Court for further adjudication. In 2019, there was a difference of opinion recorded in separate judgments by the two judges and the matter awaits hearing before a larger Bench.
The consequences
It is against this convoluted historical and legal background that we must assess the Central government’s justification that “In order to give effect to the interpretation made by Hon’ble Supreme Court in the aforesaid judgments, a Bill, namely, the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 seeks, inter alia, to clarify the expression ‘Government’, ….consistent with the status of Delhi as a Union territory to address the ambiguities in the interpretation of the legislative provisions.”
The Bill effectively reduces the elected government to a mere vestigial organ and elevates the centrally appointed LG, to the position of a Viceroy with plenipotentiary powers. Simply put, the elected government in Delhi can do nothing, if the LG does not permit them to so do. It provides that, “The expression ‘Government’ referred to in any law to be made by the Legislative Assembly shall mean the Lieutenant Governor.” It further provides that “…before taking any executive action in pursuance of the decision of the Council of Ministers or a Minister, to exercise powers of Government, …under any law in force in the Capital, the opinion of Lieutenant Governor …shall be obtained on all such matters as may be specified, by a general or special order, by Lieutenant Governor.”
If the Bill is passed by both Houses of Parliament, as it seems so, it will be a case of the unelected tail wagging the elected dog. The population of Delhi which counts among the highest in the world, will have an unrepresentative administration. It will be ruled by an appointed LG, who can only be changed if the rest of the country, decides to change the Central government. There can be no recourse to the ballot box to hold to account an unelected, centrally appointed government functionary. It is quite likely that the amendment act will end up being challenged in the constitutional courts. The Supreme Court has already cautioned — “Interpretation cannot ignore the conscience of the Constitution. That apart, when we take a broader view, we are also alive to the consequence of such an interpretation. If the expressions in case of difference and on any matter are construed to mean that the Lieutenant Governor can differ on any proposal, the expectation of the people which has its legitimacy in a democratic set-up, although different from States as understood under the Constitution, will lose its purpose in simple semantics.”
Will Parliamentarians heed the Court’s caution, or like Charles II, will they never say “a foolish thing and never do a wise one”?
Date:23-03-21
उत्पादकता बढ़ाने की कठिन चुनौती
श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार पैदा करने वाली नीतियों पर जोर देना जरूरी
भरत झुनझुनवाला , ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड यानी श्रम संहिता को लागू करने का मन बनाया है। इसमें यदि किसी श्रमिक को कदाचरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो 90 दिन के अंदर निर्णय करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसी तरह एक वर्ष से अधिक अवधि तक काम करने वालों को ग्रेच्युटी मिलने के प्रविधान के साथ अल्पकालीन श्रमिकों को वे सभी सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है, जो स्थायी श्रमिकों को मिलती हैं। यदि किसी कारखाने को बंद करना हो अथवा श्रमिकों की छंटनी करनी हो तो पहले सौ से अधिक श्रमिकों वाले उद्योगों को सरकार से अनुमति लेकर ऐसा करने का अधिकार था। अब यह सीमा बढ़ाकर तीन सौ श्रमिक कर दी गई है। इस पर कुछ श्रमिक संगठन आपत्ति जता रहे हैं। लेबर कोड लागू करने के पीछे यह सोच है कि इससे मैन्यूफैक्चरिंग में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे।
हमारे श्रम बाजार में बड़ी संख्या में युवा प्रवेश कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के बाद छोटे उद्योगों और उनमें कार्यरत श्रमिकों की हालत खराब हुई है। जहां पहले पांच आदमी सब्जी बेचते थे, आज वहां कहीं अधिक आदमी सब्जी बेचते देखे जा सकते हैं। इस कारण सब्जी बेचने वालों की दैनिक आय कम हो गई है, क्योंकि सब्जी बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है। बेरोजगार हुए श्रमिक इस प्रकार के धंधे करने को मजबूर हैं। उद्योगों में श्रमिकों की खपत नहीं बढ़ रही है। मेरी जानकारी में एक चीनी मिल है, जो एक समय दो हजार टन गन्ना प्रतिदिन पेराई करती थी और उसमें दो हजार श्रमिक कार्यरत थे। आज उसी मिल में आठ हजार टन गन्ने की प्रतिदिन पेराई होती है, लेकिन कुल श्रमिकों की संख्या मात्र पांच सौ रह गई है। इसका कारण है मशीनीकरण। मशीन की तुलना में श्रमिक का मूल्य उद्यमी को अधिक पड़ता है। चूंकि उद्यमी उत्पादन लागत को न्यून रखना चाहता है, इसलिए वह ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग करता है।
उद्यमियों को श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि मशीनों की तुलना में श्रम से उत्पादन करना सस्ता पड़े। यदि एक श्रमिक पूर्व में एक दिन में 10 मीटर कपड़ा बुनता था तो उद्यमी चाहेगा कि वह अब 20 मीटर कपड़ा बुनने लगे। यदि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ती है तो उद्यमी के लिए श्रमिक से कपड़े की बुनाई करना ज्यादा लाभप्रद होगा। वह मशीन से उत्पादन नहीं करना चाहेगा, लेकिन श्रम की उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ श्रमिकों के रोजगार कम हो जाते हैं। जैसे 20 मीटर कपड़े की बुनाई करने में यदि पहले दो श्रमिकों की जरूरत होती थी तो उत्पादकता बढ़ने के बाद उसी 20 मीटर कपड़े की बुनाई करने में अब केवल एक श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार हमारे एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं।
भारत में चीन का मॉडल लागू नहीं होता। चीन ने यह किया कि जो श्रमिक पहले 10 मीटर बुनाई करता था, उसे प्रेरित किया कि वह 20 मीटर बुनाई करे। इसके साथ उसने कपड़े के बाजार का तीव्र विस्तार किया। पहले यदि बाजार में 10 मीटर कपड़े की मांग थी तो अब 40 मीटर कपड़े की मांग पैदा की। इस प्रकार जो उद्यमी पहले 10 मीटर कपड़े का उत्पादन करने में एक श्रमिक का उपयोग करता था, वह समय क्रम में 40 मीटर कपड़े का उत्पादन करने में दो श्रमिकों का उपयोग करने लगा। चीन में तीव्र आर्थिक विकास होने के कारण उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़े, श्रम की मांग बढ़ी और वेतन भी बढ़े, लेकिन हमारी परिस्थिति में यह मॉडल लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास दर चीन के मुकाबले कम है और पिछले कुछ वर्षों में गिरती जा रही है। हमारे बाजार का विस्तार इतनी तीव्र गति से नहीं हो रहा है कि उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ रोजगार भी बढ़ें। इस परिस्थिति में श्रम की उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए अनिवार्य है। यदि हम अपने श्रमिकों की उत्पादकता नहीं बढ़ाते और महंगा उत्पादन करते रहते हैं तो हम विश्व बाजार से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें हर हाल में श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना होगा, जिससे रोजगार के अवसर चाहे कम बनें, लेकिन वे बनें तो रहें। इस दृष्टि से श्रम संहिता का प्रमुख उदेश्य उत्पादकता बढ़ाने को प्रोत्साहन देना होना चाहिए।
आज उद्योगों के लिए श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख व्यवधान यह है कि उद्यमी बिना कोई कारण बताए अकुशल श्रमिक को हटा नहीं सकता। चूंकि लेबर कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया पेचीदा हो जाती है, इसलिए उद्यमी श्रमिक से अधिक काम लेने में असफल रहता है। डेवलपिंग इकोनॉमी पत्रिका में छपे एक पत्र के अनुसार 1978 में भारत के श्रमिकों की उत्पादकता चीन की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक थी, जो 2004 में चीन की तुलना में 42 प्रतिशत कम हो गई। हमारे सामने विश्व बाजार में टिकने के लिए जरूरी है कि हम अपने श्रम की उत्पादकता बढाएं। इसमें लेबर कोड प्रभावी नहीं, क्योंकि बिना कारण बताए श्रमिकों को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि श्रमिकों की उत्पादकता नहीं बढ़ती तो हम विश्व बाजार में पिछड़ते जाएंगे। मध्यम उद्योगों को बंद करने अथवा छंटनी करने के अधिकार देने से श्रम की उत्पादकता नहीं बढ़ती। यदि हम श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ा लें और विश्व बाजार में टिके रहें तो रोजगार घटेंगे, क्योंकि उतने ही माल का उत्पादन करने में कम संख्या में श्रमिकों की जरूरत होगी। इसलिए जरूरत इसकी है कि सरकार रोजगार सृजित करने की दूसरी नीतियों पर अमल करे।
इसमें एक संभावना है कि उन मशीनों पर अधिक दर से टैक्स वसूल किया जाए, जिनसे श्रम का विस्थापन होता है, जैसे जेसीबी अथवा हार्वेस्टर। दूसरी संभावना है कि सरकारी ठेकों में व्यवस्था बना दी जाए कि अमुक कार्य मशीनों के स्थान पर श्रमिकों के माध्यम से होगा। तीसरी संभावना है कि जिस माल के उत्पादन पर श्रम का उपयोग अधिक हुआ है, उस पर जीएसटी अथवा आयकर कम दर से वसूल किया जाए। अन्य तरीके भी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि हमारे सामने कठिन चुनौती है। एक तरफ विश्व बाजार में टिके रहने के लिए श्रम की उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है, जिसके कारण रोजगार के अवसर कम बनेंगे। दूसरी तरफ हमारे लिए रोजगार सृजित करना भी आवश्यक है। बीच का कोई रास्ता रोजगारपरक नीतियों को लागू करके ही निकाला जा सकता है। इस रास्ते की तलाश की जानी चाहिए।
Date:23-03-21
महिलाओं की स्थिति के मामले में लगभग समान हैं भारत और चीन
श्यामल मजूमदार
हमेशा की तरह गत 8 मार्च को भारत में भी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर हर कोई, हर किसी को यह सलाह देता नजर आया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए। तमाम जगहों पर प्रकाशित ऐसे मशविरे एकदम वैसे ही थे जैसे पिछले वर्ष इस मौके पर जारी किए गए थे। परंतु ऐसे सर्वेक्षण एक उद्देश्य पूरा करते हैं: वे कम से कम हमें यह याद दिलाते हैं कि इतने वर्ष बाद भी हमारी चुनौतियां बरकरार हैं। विश्व आर्थिक मंच की सन 2020 की महिला-पुरुष (लैंगिक) अंतर संबंधी रिपोर्ट इनमें से कुछ चुनौतियों को रेखांकित करती है और उसके निष्कर्ष बहुत अधिक चिंतित करने वाले हैं।
रिपोर्ट में भारतीय समाज के बहुत बड़े हिस्से में महिलाओं की स्थिति को ‘खतरनाक’ करार दिया गया है। इनमें भी आर्थिक लैंगिक अंतर कहीं अधिक बड़ी चिंता का विषय है जहां भारत को 153 देशों में 149वें स्थान पर रखा गया है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी भी दुनिया में सबसे निचले स्तरों पर है और उनकी अर्जित आय पुरुषों की आय का 20 प्रतिशत है।
एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप सूचकांक में एकदम निचले पायदान पर है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात असामान्य रूप से खराब है और प्रति 100 बच्चों पर केवल 91 बच्चियां पैदा होती हैं। पाकिस्तान में यह अनुपात प्रत्येक 100 बच्चों पर 92 और चीन में केवल 90 है।
बांग्लादेश इस मामले में दक्षिण एशिया का बेहतरीन देश है। संपूर्ण सूचकांक में उसका स्थान 50वां है और वह भारत से करीब 60 स्थान ऊपर है। चीन भारत से महज छह स्थान ऊपर 106वें स्थान पर है। लैंगिक समानता के मामले में दोनों देशों में एक दूसरे से खराब प्रदर्शन करने की होड़ है। भारत इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि वह राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में चीन (95वां स्थान) से बहुत बेहतर स्थिति में है। ऐसा लगता है कि चीन और भारत लैंगिक भेदभाव में एक जैसे हैं। दोनों देशों में कमोबेश यही प्रचलन है कि बेटे बुढ़ापे में अपने मां-बाप की देखभाल करेंगे जबकि बेटियां ब्याह करके अपने ससुराल चली जाएंगी। जब महिलाओं को समान अधिकार न मिलें और पितृसत्ता बहुत गहरे तक धंसी हो तो आश्चर्य नहीं कि इन दोनों देशों में मां-बाप लड़कियां नहीं चाहते।
समाज में अपेक्षाकृत वरीयता प्राप्त वर्ग की स्त्रियों में भी यह असमानता बरकरार है। कंपनी अधिनियम द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला को रखना अनिवार्य किए जाने के बाद भी देश में महज 8 फीसदी निदेशक महिला हैं। चीन में यह स्तर और कम है। इनकी जो तादाद दिखती भी है उसमें पारिवारिक रिश्तों की अहम भूमिका है।
किसी महिला को नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जाना अभी भी दुर्लभ है। अपेक्षाकृत निचले या मझोले स्तर पर महिलाओं की नियुक्ति को प्राय: समझदारी भरा कदम माना जाता है लेकिन वरिष्ठ पदों पर महिलाएं प्राय: देखने को नहीं मिलतीं। तमाम कंपनियों में इस मामले में अभी भी सोच एक जैसी ही है। हालांकि कुछ अन्य वजह भी हैं। कनिष्ठ से मध्यम स्तर के पदों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत में इस श्रेणी में महिलाओं की तादाद सबसे तेजी से कम होती है। जबकि कुछ अन्य एशियाई देशों में यह गिरावट मध्यम से उच्च स्तर पर होने वाले स्थानांतरण में देखने को मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग एक तिहाई महिला कर्मचारी तब तक दोबारा काम शुरू नहीं कर पातीं जब तक कि घर पर बच्चे की देखरेख करने के लिए कोई न हो।
ऐसा तब है जबकि इस बात के काफी प्रमाण हैं जो बताते हैं कि बोर्ड में अधिक महिलाओं का होना वित्तीय दृष्टि से भी बेहतर है। मैकिंजी की गत वर्ष आई रिपोर्ट में दिखाया गया कि जिन कंपनियों के बोर्ड में शीर्ष चौथाई लोगों में लैंगिक विविधता है, उनमें अपने अन्य समकक्षों को वित्तीय मामलों में पीछे छोडऩे की संभावना 28 फीसदी अधिक है। ऋण तक पहुंच, जमीन या वित्तीय उत्पादों की खरीद आदि के मामलों में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों की तुलना में कमजोर है। जबकि यही वे क्षेत्र हैं जो महिलाओं को अपनी कंपनी शुरू करने या परिसंपत्ति प्रबंधन से आजीविका कमाने का अवसर देते हैं।
निश्चित तौर पर ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं की बुरी स्थिति केवल भारत जैसे देश में ही है। प्रगति की मौजूदा दर का ध्यान रखें तो वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता हासिल करने में अभी 100 वर्ष का समय और लगेगा। वैश्विक श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत है। परंतु मई 2020 में कुल गंवाए गए रोजगार में उनकी हिस्सेदारी 54 प्रतिशत रही।
डब्ल्यूआईओएन चैनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि कई देशों में महिलाओं की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। कुछ देशों में महिलाओं को बुनियादी यौन और प्रजनन संबंधी अधिकार भी नहीं हैं। प्रजनन लायक उम्र की करीब 9 करोड़ महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं जहां गर्भपात पर रोक है। ईरान में महिलाओं को विदेश यात्रा के पहले पति से अनुमति लेनी होती है।
महिलाओं पर हिंसा की वारदात लगातार सामने आती हैं। विश्व स्तर पर हर घंटे पुरुषों के हाथों छह महिलाएं मारी जाती हैं। हर रोज दुनिया भर में 137 महिलाएं अपने साथी या किसी परिजन के हाथों जान गंवाती हैं। नाइजीरिया में पुरुषों को अपनी पत्नी को पीटने का कानूनी अधिकार है। कानून कहता है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को सुधारने के लिए कोई काम करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा।
पुरुषों की तुलना में महिलाएं 2.6 गुना घरेलू काम बिना वेतन के करती हैं। रोजगार में भी उनके पदोन्नति पाने की संभावना 18 फीसदी कम होती है। केवल छह ऐसे देश हैं जो महिलाओं और पुरुषों को समान कानूनी अधिकार देते हैं लेकिन 36 देशों में वैवाहिक बलात्कार को वैधता प्राप्त है। भारत भी इनमें से एक है।
आशा की जानी चाहिए कि अगले वर्ष 8 मार्च को ये आंकड़े कुछ बेहतर होंगे।
Date:23-03-21
रिश्तों का नया दौर और चुनौतियां
संजीव पांडेय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हफ्ते होने वाली बांग्लादेश की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के नायक शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। बांग्लादेश की आजादी के भी पचास साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और बांग्लादेश के अहम पड़ोसी देश म्यांमा में डेढ़ महीने पहले तख्तापलट हुआ और इन दिनों वहां सैन्य शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का दौर जारी है। म्यांमा के इस आंतरिक घटनाक्रम से भारत और बांग्लादेश दोनों प्रभावित हैं।
भारत का पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी काफी अहम है। भारत के लिए बांग्लादेश उन मुल्कों में से है जो कई महत्त्वपूर्ण मौकों और मुद्दों पर भारत के साथ खड़ा रहा है। हालांकि बीते कुछ सालों में बीच-बीच में दोनों देशों के बीच तनाव भी देखने को मिलता रहा है। इसके कई कारण हैं। चीन का बांग्लादेश में प्रभाव लगातार बढ रहा है। वहीं भारत की आंतरिक राजनीति ने भी बांग्लादेश की घरेलू राजनीति को प्रभावित किया है। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी) ने बांग्लादेश की परेशानियां बढ़ाई हैं। इसका प्रभाव वहां की घरेलू राजनीति पर पड़ा है। यही कारण है कि समय-समय पर बांग्लादेश भारत के साथ नाराजगी भी जताता रहा है। दरअसल इसका लाभ बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी संगठनों ने उठाने की कोशिश की और इस कारण शेख हसीना को घरेलू राजनीति में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शेख हसीना के खिलाफ जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन शुरू से मोर्चा खोले बैठे हैं।
इसमें कोई शक नहीं शेख हसीना भारत समर्थक रही हैं। वे बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की भूमिका को कभी भुला नहीं सकतीं। जमात-ए-इस्लामी और खालिदा जिया जैसे भारत विरोधियों पर सख्ती का एक कारण यह भी रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पिछले कुछ समय में शेख हसीना के आसपास चीन समर्थक समूह मजबूत होता चला गया है और बांग्लादेश के साथ चीन के रिश्तों का नया दौर शुरू हो गया। इसी के साथ चीन ने बांग्लादेश में अपना निवेश कार्यक्रम तेज करते हुए कई परियोजनाओं को शुरू कर दिया है। जाहिर है, चीन बांग्लादेश में अपने दीर्घ हितों को साधने में जुट गया है। यह भारत के लिए खतरे की घंटी है।
जब भारत में सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था तो शेख हसीना की परेशानी बढ़ने लगी थी। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने इसका भी लाभ उठाने की कोशिश की। शेख हसीना ने भी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की बात की। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान से संबंधों को बेहतर करने के संकेत देते हुए बीते दिसंबर में ढाका स्थिति पाकिस्तानी दूतावास के उच्चायुक्त को अपने आधिकारिक निवास पर बुलाया था। तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को संदेश दिया था कि वे बांग्लादेश के विकास से प्रभावित हैं और अपने दूतावास के अधिकारियों को बांग्लादेश की विकास गाथा से नसीहत लेने को कहा है। दिलचस्प बात है कि जब 2016 में 1971 के युद्ध अपराध के कई दोषियों को बांग्लादेश में फांसी चढ़ाया गया था, तब पाकिस्तान ने जोरदार विरोध किया था। लेकिन पाकिस्तान बदलती हुई परिस्थितियों को भी समझ रहा था। उसे लगा कि सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे से बांग्लादेश भारत से नाराज है, इसलिए मौके का लाभ उठाया जाए। हालांकि बांग्लादेश ने यह स्पष्ट किया है कि 1971 से पहले बंगालियों पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के हुए जुल्म को वे भूल नहीं सकते हैं। आज भी बांग्लादेश से संबंध सुधारने में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बाधा 1971 से पहले का इतिहास है। उस दौर में बंगाली मुसलमानों पर पाकिस्तानी सेना ने भारी जुल्म ढहाए थे।
बांग्लादेश में 2019 में चुनाव हुए थे और शेख हसीना को फिर से सत्ता में पहुंची थीं। भारत के लिए शेख हसीना का जीतना राहत की बात थी, क्योंकि बांग्लादेश के चुनाव में भारत विरोधी तत्वों को बांग्लादेश की जनता ने नकार दिया था। लेकिन इसी दौर में यह खबर आई कि सिल्हट एअरपोर्ट टर्मिनल विस्तार का काम चीनी कंपनी बेजिंग अरबन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को दे दिया गया है। वहीं, बांग्लादेश तीस्ता नदी के प्रबंधन को लेकर चीन से एक अरब डालर का कर्ज लेने को लिए बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ाने के लिए चीन कई और कदम उठाए हैं। चीन ने बांग्लादेश से आयात होने वाली ज्यादातर वस्तुओं को शून्य कर समूह (जीरो टैरिफ क्लब) में डाल दिया है। इससे बांग्लादेश में किए गए निवेश का उसे अच्छा लाभ मिलेगा। चाइना टैरिफ कमिशन ने पिछले साल जून में बांग्लादेश से आने वाले सनतानवे फीसद उत्पादों पर शुल्क खत्म कर दिया था।
शेख हसीना का बांग्लादेश में सत्ता में बना रहना भारत के लिए हमेशा सुखदायी रहा है। बांग्लादेश की सत्ता में उनकी वापसी 2008 में हुई थी। यह वह समय था जब बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां चरम पर थीं। कई कट्टरपंथी संगठन देश के भीतर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। लेकिन शेख हसीना ने सत्ता में आने के बाद कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और भारत विरोधी जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं को फांसी तक पहुंचाया। जमात-ए-इस्लामी के कई नेता 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष में युद्ध अपराध के लिए दोषी थे।लेकिन खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के साथ इनका गठजोड़ था, इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ पाया था। जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी के गठजोड़ ने बांग्लादेश में भारतीय निवेश का हमेशा विरोध किया। इस संगठन के लोग चीन और पाकिस्तान के नजदीकी थे। शेख हसीना ने जब इन पर सख्त कार्रवाई शुरू की तो इससे पाकिस्तान खासा नाराज हो गया था।
भारत के लिए बांग्लादेश इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज यह मुल्क तेजी से आर्थिक विकास करने वाला अहम पड़ोसी है। यह आर्थिक विकास भारत के लिए भी लाभदायक है। बांग्लादेश के आर्थिक विकास के कारण भारत में बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या में कमी आई है। ये घुसपैठिए भारत और बांग्लादेश के संबंधों को खराब करने में बड़ा कारण रहे हैं। आर्थिक विकास में बांग्लादेश पाकिस्तान को अब काफी पीछे छोड़ चुका है। इसके आर्थिक विकास के आंकड़े दक्षिण एशियाई देशों को चौंका रहे हैं। एक वक्त था, बांग्लादेश का बजट सौ प्रतिशत कर्ज और अनुदान का होता था। आज बांग्लादेश का बजट आत्मनिर्भर है। जिस मुल्क में कभी अकाल पड़ता था, वह आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सिलेसिलाए कपड़ों के निर्यात में दुनिया में वह बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1900 डालर है। ऐसे में आज भारत के लिए बांग्लादेश में निवेश के अच्छे अवसर है। इस अवसर का लाभ अगर भारत के बजाय चीन उठाता है तो यह भारतीय कूटनीति की विफलता होगी।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी बांग्लादेश के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है। क्षेत्रीय विकास के लिए बांग्लादेश-भूटान-इंडिया-नेपाल (बीबीआइएन) फोरम बना हुआ है। लेकिन इस फोरम की सफलता बांग्लादेश के बिना संभव नहीं है। बांग्लादेश-चीन-इंडिया-म्यांमार (बीसीआईएम) फोरम में भी बांग्लादेश की अहम भूमिका है। बिम्सटेक फोरम में भी वह सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जिस तरह से चीन के लिए पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण है, उसी तरह से बांग्लादेश भी महत्त्वपूर्ण है। बांग्लादेश के रास्ते वह बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। उसकी नजर बांग्लादेश के चटगांव सहित कुछ और बंदरगाहों पर भी है। सड़क मार्ग द्वारा चीन को सीधे चटगांव से जोड़ भारत की पूर्वी सीमा पर चीन ग्वादर के तर्ज पर चटगांव को विकसित करना चाहता है। ऐसे में भारतीय कूटनीति को बांग्लादेश को एकदम नए नजरिए से देखना होगा।