22-11-2021 (Important News Clippings)

Afeias
22 Nov 2021
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Date:22-11-21

Draw A Red Line

Farm unions’ current demands unreasonable. GoI needs to hold firm, push reforms

TOI Editorials

Samyukta Kisan Morcha (SKM), the joint platform of farm organisations that fronted the protests over the last year, isn’t done yet. The organisation yesterday said that it will continue with its scheduled protest rallies, including ones to Parliament, till its other demands are met. Among a medley of its demands, the most dangerous is the one for a legal guarantee for minimum support price (MSP), and the most outrageous is the call for a repeal of the amendments proposed to the electricity law. GoI has accepted the demand that catalysed farmers’ protest last year by promising to repeal the package of three laws. Now, SKM is being wholly unreasonable and asking for changes that will make India an economic basket case.

MSP effectively works for two crops, paddy and wheat, as they form the foundation of GoI’s food security regime. For a long time, this regime has introduced multiple distortions in the farm economy and also extracted an environmental cost. There is a dire need to reform MSP and move India’s agrarian economy to a system where farmers respond to price signals in making choices. SKM’s approach, in contrast, is to move India towards a de facto nationalisation of agriculture which is a recipe for disaster.

Other demands are equally unreasonable. India’s electricity sector is broken, lurching from one crisis to another. The proposed electricity amendment bill tries to address some of the structural problems and is a matter under discussion between GoI and states, the main stakeholders. SKM appears bent on preserving a status quo mainly defined by free or cheap power. Another demand relates to some provisions of a law that addresses stubble burning. To begin with, stubble burning continues as none of the relevant laws are ever enforced. Here too, the root cause is because of the distortions brought about by the MSP.

GoI had the right intent in its agricultural reform package. Now that it has stepped back, it should draw a red line on the clutch of unreasonable demands. The same Parliament session where farm laws were passed also saw the passage of three labour codes that were part of a year-long effort to consolidate 29 central labour laws. It’s yet to be rolled out fully. GoI needs to hold firm on reform measures or it runs the danger of becoming a lame duck government. It’s necessary to build consensus for reforms but equally important to stand firm in the face of unreasonableness.


Date:22-11-21

Agri Reform Needed, And Still Possible

Transformative measures do not await new laws

ET Editorials

Is the repeal of the three farm laws the end of agricultural reform in India? There is no reason for such pessimism. An old saying in several Indian languages holds that all roads lead to Kashi. In other words, there are many roads to Kashi. If one is closed, others beckon. In fact, we have held that there are better ways to the needed agri reform than that held out by the three laws that were passed in a hurry and now would be repealed. Before disrupting the status quo, the beneficiaries of the status quo, at least a majority of them, must be pointed to an outcome superior to the one they already have, and as a realisable goal, rather than as an abstract, wishful possibility. The reform implicit in the farm laws ignores this; and now delineating that superior outcome should be the priority.

The government had announced massive investments in the farm sector, to link the farmer to the market and the end consumer, so that the farmers capture a higher share of the final price paid by the consumer than at present. Those investments must materialise. Incentive and technology-extension services similar to those that were put in place to wean farmers off traditional varieties of grain and direct them to high-yielding varieties and superior crop husbandry must be put in place to wean farmers off superfluous and ruinous grain and towards the crops of which India still has a shortage — pulses, oil seeds, fruit and animal proteins — and new crops, whose traditional areas of cultivation are being disrupted by climate change and for which India’s diverse agroclimatic conditions offer hospitable environs, whether cocoa, vanilla and coffee or diverse varieties of flowers.

Stabilising power availability in rural areas and replacing subsidised inputs with income support will improve resource efficiency and encourage value addition. Organising producer cooperatives or farmer companies is vital, to let farmers gainfully interact with large agribusiness. So is banning export bans. All these measures can be undertaken without the farm laws.


Date:22-11-21

‘Go back to committees’ is the farm laws lesson

In any key legislation, the practice now of not involving the established systems of Parliament has to be reviewed

P.D.T. Achary,  [ Former Secretary General, Lok Sabha ]

The Prime Minister’s apology to the nation for not being able to convince a section of the farming community about the real intent of the Government in enacting the farm legislations is unprecedented. But it is not clear why it was an apology to the nation when only a section of the farmers could not be convinced. And then the apology is not for enacting the three farm laws or causing enormous suffering to the farmers. In any case it appears that the farmers have clearly understood the intent; and that is the reason why they did not go back to their farms until the laws are repealed. Now that the Prime Minister has informed the nation that the Government is going to repeal these laws, the farmers are understandably jubilant over their victory. This victory indeed takes India’s politics to a new phase — a phase of robust non-political movements with a certain staying power. We do not know ultimately what transformation it will bring to India’s jaded politics. But one thing becomes clear. The prolonged non-violent agitation by the determined farmers and the final capitulation by a very powerful Government augur well for India’s democracy.

Trajectory and intent

The trajectory of the three farm laws clearly shows the real intent of the Government. These were brought in first as ordinances which was quite perplexing. First, these laws have a far-reaching impact on the farmers and it was very improper and quite unwise to push them through without taking the farmers into confidence.

Second, under Article 123 of the Constitution the President can legislate on a matter when there is great urgency in the nature of an emergency and the sitting of Parliament is quite some time away. Farm laws which make radical changes in the farm sector and affect the life of farmers in very significant ways do not have the kind of urgency which necessitates immediate legislation through the ordinances. Obviously, someone not very familiar with the working of Parliament must have advised the Government to take the ordinance route in order to avoid the standing committees’ scrutiny. It is a wrong impression that Bills which are brought to replace the ordinances are not or cannot be referred to the standing committees of Parliament. There is no such restriction. The Speaker/Chairman has the authority to refer any Bill except a money Bill to the standing committees.

It was being adventurous

These farm Bills should have been referred to the standing committee on agriculture for a detailed scrutiny. The committee could have held comprehensive discussions with the farmers. They would have thus got an opportunity to present their views before the committee and Parliament. In fact, their main complaint was that they were not consulted at any stage before the ordinances were issued. Radical changes in the farm sector without having any kind of consultation with the farmers was nothing short of adventurous.

Parliament is a kind of shock absorber. Its systems have been designed to address issues with a cool head and find solutions. The committees take the heat off the issues and deal with them in a mature manner by listening to all stakeholders. Parliament and its systems require men who govern, not to bypass it.

House wisdom is invaluable

The English monarchs of the 13th century, powerful and arrogant though they were, felt the need to consult the commoners for running the realm because they became wiser after many battles and wars. Parliament emerged from these consultations. Consultation with Parliament and its time honoured system is a sobering and civilising necessity for governments howsoever powerful they may feel. The accumulated wisdom of the Houses is an invaluable treasure. It is very surprising why important Bills which are coming before Parliament are not being referred to the committees. The experience of centuries shows that scrutiny of Bills by the committees make better laws. The case of the farm laws holds an important lesson for this Government or any government. A series of missteps led to avoidable sufferings to the farmers who do not normally leave their farms and trudge along hundreds of miles to agitate. They lost 700 of their brothers after being exposed to the harshness of the summer, winter and monsoon for almost 14 months. Instead of using water cannons and barricades, had Parliament been allowed to intervene, the head of the Government would not have had to apologise to the nation. However, now that the Government has decided to repeal the farm laws, it will be widely welcomed no matter what political calculations have gone into it.

These may be tactical moves

What next is an interesting question because the farmers seem to have decided to wait and watch. They will wait till Parliament repeals these laws in the winter session that commences on November 29. A tone of scepticism could be detected in their reactions presumably because the Government has not taken the position that these farm laws are wrong or harmful to the farmers. In fact the Government is of the view that these laws are necessary for reforming the farm sector. The public apology has not changed that position. So the apology and the repeal of laws may be tactical moves by the Government to tide over the emerging political situation in certain regions of the Indo-Gangetic Plain. Repealed laws can be brought back in future may be with certain modifications. There are no legal hurdles in that. The basic approach to corporatisation of the farm sector has not been abandoned.

A proper parliamentary scrutiny of pieces of legislation is the best guarantee that sectoral interest will not jeopardise basic national interest. Protection of farmers is an essential part of national interest. So, in any future legislation on farmers it is absolutely necessary to involve the systems of Parliament fully so that a balanced approach emerges. We must not forget that the farm Bills were not referred to either the standing committee or a joint select committee of both Houses of Parliament as has been the practice earlier.

A missed step

In fact, available data shows that Bills are very rarely referred to the committees these days. House rules have vested the discretion in the presiding officers in the matter of referring the Bills to committees. No reasoned decisions of the presiding officers for not referring them are available. Since detailed examination of Bills by committees result in better laws, the presiding officers may, in public interest, refer all Bills to the committees with few exceptions. Although the relevant rule is not happily worded, the intent is clear, namely, that the committee should examine all the important Bills. In the light of the horrendous experience of the Government over the farm laws, the present practice of not referring the Bills to committees should be reviewed. Speaker Om Birla has spoken about strengthening the committee system in the recent presiding officers’ conference. One way of strengthening it is by getting all the important Bills examined by them.

The farmers had to wage a prolonged struggle because the systems of Parliament were bypassed by the Government. A government elected by the people can function only in a democratic way. Other options are not available to it. The farmers who sat at the Delhi border for 14 months, braving heat and cold and death and conducting themselves in the most democratic way, have once again proved that.


Date:22-11-21

एमएसपी पर कानून

संपादकीय

किसान संगठनों की यह मांग मानने में हर्ज नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर गठित होने वाली समिति में उनकी भी भागीदारी हो, लेकिन यदि वे यह जिद पकड़ेंगे कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने तो इसे पूरा करना संभव नहीं। नि:संदेह यह कहने-सुनने में अच्छा लगता है कि कृषि उपज की खरीद एमएसपी कानून के तहत हो, लेकिन इसे कोई सरकार चाहकर भी अमल में नहीं ला सकती। कोई भी सरकार हो, वह न तो किसानों की पूरी उपज खरीद सकती है और न ही एमएसपी खरीद का गारंटी कानून बनाकर निजी व्यापारियों को इसके लिए मजबूर कर सकती है कि वे तय दाम पर ही कृषि उपज खरीदें। निजी व्यापारी ऐसा करके घाटा उठाने के बजाय अनाज का आयात करना पसंद करेंगे। वैसे भी दुनिया के अन्य देशों में अन्न के दाम लगातार कम हो रहे हैं। साफ है कि एमएसपी पर जैसे कानून की मांग की जा रही है, उससे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। कानून बन भी जाए तो सरकार पूरा अनाज खरीद पाने में सक्षम नहीं होगी और निजी व्यापारी उसे खरीदने के लिए आगे नहीं आएंगे। अंतत: नुकसान किसानों का ही होगा।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि किसान फसल चक्र में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं। वे जरूरत से ज्यादा गेहूं और धान की पैदावार कर रहे हैं। देश के पास इतना अधिक चावल है, जो पूरी दुनिया को खिलाने के लिए पर्याप्त है। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे किसान नेताओं को यह भी समझना होगा कि सरकार पहले से ही जरूरत से ज्यादा अनाज की खरीदारी करने को मजबूर है। जब सरकारी खरीद से अनाज के गोदाम भरे पड़े हों, तब सरकार के लिए बिना जरूरत अन्न की खरीदारी संभव नहीं। यदि वह बेहिसाब अनाज खरीदने के लिए विवश हो जाएगी, तो फिर उसके पास न तो अन्य किसी सब्सिडी के लिए पैसा बचेगा और न ही विकास के कामों के लिए। सरकार पहले ही अनाज खरीद में अपनी सामर्थ्‍य से अधिक सब्सिडी दे रही है। जब अन्न खरीद की मौजूदा सब्सिडी पर ही विश्व व्यापार संगठन को आपत्ति है, तब फिर यदि किसी मजबूरी में उसे बढ़ा भी दिया जाए, तो अनाज का निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा। किसान नेता पहले ही अपनी जिद से 86 प्रतिशत किसानों के हितों की बलि ले चुके हैं। अब उन्हें जमीनी हकीकत को समझकर विवेकपूर्ण फैसला करना होगा। वे न तो बाजार के नियमों की अनदेखी कर सकते हैं और न ही इस तथ्य की कि किसी भी उत्पाद के अच्छे दाम तभी मिलते हैं, जब बाजार में उसकी मांग होती है।


Date:22-11-21

कृषि का भविष्य

संपादकीय

तीन कृषि कानूनों को आश्चर्यजनक ढंग से वापस लिए जाने से अनिश्चितता बढ़ सकती है और सुधारों की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संदेश में यह घोषणा की थी कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद के आगामी सत्र में वापस लिया जाएगा। सरकार को आशा थी कि इसके बाद किसान संगठन करीब एक वर्ष पहले शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। परंतु ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन अब अन्य बातों के अलावा यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाए और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। चूंकि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है इसलिए बीच का रास्ता तलाश करना होगा।

इसमें कोई शक नहीं कि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन मूल्य गारंटी कई वजहों से उचित नहीं है। एमएसपी का लाभ चुनिंदा राज्यों में और बहुत कम किसानों को मिलता है और सरकार इस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा व्यापक खरीदारी कर सके। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एमएसपी की व्यवस्था खेती के मौजूदा रुझान को और पक्का करेगी जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सब्सिडी वाली बिजली की मदद से भूजल के अत्यधिक दोहन ने इन राज्यों के पर्यावास को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को उभरते बाजार और मांग की परिस्थितियों के साथ भी तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। तीनों कृषि कानून सही दिशा में उठाए गए कदम थे और सुधारों की प्रक्रिया को आगे ले जाने वाले थे। इन कानूनों को जिस तरह पारित किया गया था उसके कारण अंशधारकों के मन में संशय उत्पन्न हुआ। कृषि कानूनों को सबसे पहले जून 2020 में अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था और बाद में तमाम चिंताओं को दूर किये बिना ही संसद ने इन्हें पारित कर दिया। चूंकि कृषि एक संवेदनशील क्षेत्र है और यह आबादी के बड़े हिस्से के लिए आजीविका का जरिया है इसलिए सरकार को सहमति बनाने तथा कृषक समुदाय को इसके बारे में समझाने में अधिक समय देना चाहिए था। अध्यादेश का रास्ता अपनाने और हड़बड़ी में विधेयकों को संसद द्वारा पारित करने की कोई जरूरत नहीं थी। सहमति वाला रास्ता सभी अंशधारकों के लिए मददगार साबित होता। चूंकि अब सरकार ने कानून वापस लेने का निर्णय ले लिया है इसलिए इस बात पर बहस करना उचित है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात बरकरार नहीं रहने दिए जा सकते। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि व्यापक प्रतिनिधित्व वाली समिति इस दिशा में काम करेगी। निश्चित तौर पर आगे बढऩे का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि राज्य सरकारों को नेतृत्व करने दिया जाए। गत सप्ताह इसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नए कृषि कानूनों के जरिये जिन बातों को बढ़ावा देने का इरादा है उनमें से कई बातें पहले ही विभिन्न राज्यों में घटित हो रही हैं। जहां तक किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने की बात है, इसके लिए कई तरह के हस्तक्षेप अपनाने होंगे। सरकारी खरीद का जारी रहना इसका एक हिस्सा हो सकता है। सरकार किसानों को कम मूल्य मिलने की भरपाई भी कर सकती है और इसके लिए उसके पास पहले से एक योजना भी है। सरकार सहकारिता या किसान उत्पादकों को मूल्य शृंखला में भागीदारी के लिए भी प्रेरित कर सकती है। सरकार को निरंतर किसानों से बात करते हुए सुधारों को बढ़ावा देना होगा और उत्पादकता में सुधार करना होगा। व्यापक नीति के स्तर पर कृषि कानूनों से जुड़े घटनाक्रम ने भारत की विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाई है, इससे बचा जाना चाहिए था।


Date:22-11-21

जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे

शेखर गुप्ता

मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करके सही कदम उठाया है। लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष को समाप्त करने का यही इकलौता तरीका था।

हालांकि इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि कृषि कानून व्यापक तौर पर सुधारवादी और किसानों की बेहतरी के लिए थे। इससे यह तथ्य भी नहीं बदलता कि ये कानून शुरुआत से ही बेजान थे। यह बात आपको विरोधाभासी लगती है? एक लोकतांत्रिक देश में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शासक को नीतियों के जनहितैषी होने का कितना यकीन है। उसे पहले लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है। सन 2020 की गर्मियों में जब यह सुधारवादी कदम उठाया गया तब किसी को इनकी जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। सत्ता पक्ष को जबरदस्त बहुमत हासिल था और विपक्ष नदारद था। मीडिया का रुख भी दोस्ताना ही था। मुझ समेत इस कानून के समर्थकों का मानना था कि संकट का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे में संसदीय व्यवहार की बारीकी को लेकर परेशान क्यों होना? कूदने के पहले भला पैराशूट की जांच क्यों करनी?

पहले कुछ सप्ताह में ही यह स्पष्ट हो गया कि कोई तैयारी नहीं की गई थी। न तो विपक्ष में सहमति बनाई गई थी, न ही शिरोमणि अकाली दल जैसे सहयोगियों को विश्वास में लिया गया था। यहां तक कि इन कानूनों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले किसानों से भी चर्चा नहीं की गई। आप झटके से बड़े निर्णय नहीं लागू कर सकते। बिना किसी चर्चा या बहस के नोटबंदी जैसा कदम लागू करने से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, मोदी सरकार को उनसे सबक लेना चाहिए था। कृषि कानूनों से जुड़ी पहली गलती यह थी कि उन्हें अध्यादेश के जरिये पेश किया गया। हम यह बात समझते हैं कि मजबूत बहुमत होने पर आपको यह लग सकता है कि आप अपनी मर्जी लागू कर सकते हैं। अध्यादेश लाने के बाद उसे कानूनी रूप देना बस औपचारिक काम रह जाता है। ऐसे मेंं संसदीय मंजूरी निश्चित हो जाती है और बहस बस औपचारिकता रह जाती है।

जिन मामलों में व्यापक सहमति हो या प्रभावित होने वाले कम हों वहां तो ऐसा करके बचा जा सकता है लेकिन जब आप कृषि जैसे राजनीतिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील विषय से निपट रहे हों तो जो आधी आबादी को सीधे प्रभावित करता हो तो आपको ऐसा अध्यादेश के जरिये करना चाहिए? मानो आप कह रहे हों कि अरे हमें पता है कि आपका भला किसमें है। इसलिए हमें धन्यवाद कहिए और काम पर लग जाइए।

कृषि जैसे मनुष्य के प्रारंभिक और पारंपरिक पेशे में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कृषि का पेशा पीढिय़ों में हस्तांतरित होते-होते रूढ़ होता जाता है। आप कितने भी लोकप्रिय हों यह सोचना गलत है कि आप एक आदेश से इसे बदल देंगे। हरित क्रांति के पहले भी कम से कम पांच वर्ष तक बुनियाद तैयार की गई। किसानों के साथ सीधा संवाद किया गया। लक्षित इलाकों में स्थानीय लोगों की मदद से किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। सरकार तीन अध्यादेशों के माध्यम से रातोरात इस सिलसिले को बदलना चाहती थी। हरित क्रांति 53 वर्ष पहले घटित हुई थी। इसका काम पूरा हो चुका है और इसे पंजाब से बेहतर भला कहां महसूस किया जा सकता है। यदि कानूनों का सबसे अधिक विरोध उस राज्य से हो रहा है जहां सुधारों की सबसे अधिक आवश्यकता है तो इससे पता चलता है कि सुधारक यानी मोदी सरकार ने ठीक से तैयारी नहीं की। इतना ही नहीं लगातार दूसरी बार बहुमत में आने का गुरूर भी था। भाजपा पर सत्ता का नशा इतना हावी था और पार्टी के भीतर असहमति की गुंजाइश इतनी कम थी कि कोई यह स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि उत्तर भारत का जो राज्य मोदी के जादू से सर्वाधिक अप्रभावित है वह है पंजाब।

भाजपा-आरएसएस की सिखों को लेकर कमजोर समझ ने मामले को और जटिल बना दिया। तथ्य यह है कि सिखों और हिंदुओं में काफी समानता है लेकिन वे हिंदू नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद में सिखों में हिंदुत्व को लेकर वैसी ही नाराजगी का भाव है जैसी कि ईसाई या मुस्लिम धर्म को लेकर।

जब उन्होंने देखा कि सिख न केवल प्रतिरोध कर रहे हैं बल्कि उन्होंने दिल्ली के आसपास घेराबंदी की है तो उन्हें बदनाम करने के लिए तरह-तरह की बातें शुरू कर दी गईं। खालिस्तान, विदेशी हाथ, सिख कट्टरपंथ आदि भाजपा नेताओं-प्रवक्ताओं के लिए टीवी बहसों में चर्चा का प्रमुख विषय हो गए। इस वक्त तक नए कृषि कानूनों का मसला पीछे हो गया था। भाजपा न केवल पंजाब, सिखों और जाटों को समझने में विफल रही बल्कि उसे यह समझने में भी चूक हुई कि दिल्ली के निकट एक बड़ा भूभाग है जो नरेंद्र मोदी का अनुसरण नहीं करता। यह संसद के प्रति भी उसकी अवज्ञा थी। यही कारण है कि अध्यादेश पारित करना, लोक सभा में उसे पारित करना और फिर राज्य सभा के जरिये उसे पूरा करने का प्रहसन पूरे देश ने देखा।

यह दूसरा बड़ा अवसर है जब भाजपा इस प्रकार पीछे हटी है। नया भूमि अधिग्रहण विधेयक भी इसी गति को प्राप्त हुआ था। उस वक्त भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी और न ही लोगों की सहमति ली गई थी। बस बहुमत है तो विधेयक पारित कर दिया। राहुल गांधी की एक पंक्ति सूट-बूट की सरकार ने उस विधेयक का काम तमाम कर दिया था। परंतु पांच साल का समय सबकुछ जीतने वाले राजनीतिक नेतृत्व के लिए कोई सबक याद रखने के लिए लंबा वक्त होता है। सन 2019 के बाद संसद में ऐसे कानून बनाने के मामले बढ़ गए। संविधान के अनुच्छेद 370 और कश्मीर का दर्जा बदलने की कवायद भी अचानक की गई। इसे सुबह सदन में पेश किया गया और शाम तक काम समाप्त। यह उतनी ही तेजी से हुआ जैसे भारत ने विश्व कप टी-20 मुकाबले में स्कॉटलैंड को महज 39 गेंदों में पराजित कर दिया था। कश्मीर को लेकर विपक्ष की राय बंटी हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर जनमत पक्ष में था, कश्मीर और कश्मीरी बहुत दूर थे। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी की चर्चा आई। इससे भाजपा को कुछ हासिल नहीं हुआ।

पार्टी को पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा। उसकी निगाह के नीचे दिल्ली जलती रही। आगे बात करें तो सीएए भी अब मृत प्राय है। इसका अंत तो इसके पैकेज और इसे पेश करने के तरीके से ही हो गया। आप उस तरह के कानून पारित कर सकते हैं उसके बावजूद खाड़ी देश और बांग्लादेश की मित्रता चाह सकते है। एक बार जब मामला पार्टी हित और राष्ट्रीय हित के अहम पहलू का हो तो पीछे हटने के सिवा चारा ही क्या है।

सुधारों पर वापस लौटें तो हमने दो अन्य अवसरों पर कदम वापसी देखी है। हमने तब भी संपादकीय स्तर पर उन निर्णयों का समर्थन किया था। संसद की ओर से एक वर्ष पहले पारित श्रम संहिता को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया। सरकार की ओर से संचालित अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दर कम करने के निर्णय को भी वापस लेना पड़ा। दोनों ही अवसरों पर कोई न कोई घबरा गया।

उस घबराने वाले व्यक्ति को कुछ कड़े सबक सीखने को मिले। एक लोकतंत्र में संसदीय बहुमत की व्यवस्था की अपनी सीमा होती है। दूसरा, आपका कितना भी दबदबा हो लेकिन भारत राज्यों का संघ है और 28 में से केवल 12 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं। यानी भारत का एक बड़ा हिस्सा आपके अधीन नहीं है। कृषि काफी हद तक राज्य का विषय है अगर आप राज्यों से चर्चा किए बिना इसके बुनियादी ढांचे को बदलना चाहेंगे तो दिक्कत होगी।

अंतिम सबक सर्वाधिक क्रूरतापूर्ण है। एक महादेश के आकार के विविधतापूर्ण और संघीय देश पर एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करने की अपनी मुश्किल है। हमारे अधिकांश राज्यों में अब विधानसभा सत्र अस्थिर रहते हैं, बहस नहीं होती और मुख्यमंत्री तानाशाह की तरह काम करते हैं। सभी दलों में ऐसा देखने को मिल रहा है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास केंद्रीय एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, एनआईए, एनसीबी आदि हैं इसलिए आप सोचते हैं कि आप संघीय ढांचे को कुचल देंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते।

हम नहीं जानते कि ये सबक लिए जाएंगे या नहीं। आमतौर पर चतुर लोग जीत से ज्यादा सबक हार से लेते हैं। बात केवल यह है कि अब तक हमने जो देखा है उसके आधार पर तो ऐसी संभावना नहीं दिखती।


Date:22-11-21

अब आगे क्या

संपादकीय

सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान भले कर दिया हो, लेकिन किसान आंदोलन खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक संसद में औपचारिक रूप से ये कानून रद्द नहीं कर दिए जाते, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन इससे भी बड़ी मांग अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की है। इस पर किसान संगठन टस से मस नहीं होने वाले। सरकार ने जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया, उतनी स्पष्टता के साथ एमएसपी के मुद्दे पर कानून बनाने को लेकर कोई वादा नहीं किया, बल्कि एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी समिति बनाने का वादा किया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा किसान संगठनों के नुमांइदे और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को रखा जाएगा। इससे साफ है कि एमएसपी का मुद्दा कहीं ज्यादा पेचीदा है। वरना सरकार एमएसपी पर कानून बनाने का भी एलान करने से क्यों चूकती? इसलिए अभी यह देखना होगा कि सरकार अब क्या कदम उठाती है और किसान संगठन क्या रणनीति अपनाते हैं।

हैरानी की बात यह है कि एमएसपी को लेकर आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं हो पाया है जिससे किसान संतुष्ट नजर आए हों। एमएसपी के बारे में अब तक जो दलीलें दी जाती रही हैं उनमें एक यह कि आज देश में खाद्यान्न संकट नहीं है और अगर एमएसपी पर कानून बना दिया गया तो सरकार के लिए उपज खरीदना और उसका भंडारण संकट बन जाएगा। वैसे भी भंडारण व्यवस्था के अभाव में भारी मात्रा में अनाज सड़ने की समस्या बनी हुई है। कहा यह भी जाता रहा है कि अगर एमएसपी कानून बन गया तो बड़े किसान ही छोटे किसानों से उपज लेकर सरकार को बेच देंगे और इससे छोटे किसान और संकट में पड़ जाएंगे। देखा जाए तो मुश्किल में छोटे किसान ही हैं।
नए कृषि कानूनों में छोटे किसानों को लेकर जो फायदे गिनाए जाते रहे हैं, वे भी किसानों को कम संदेहास्पद नहीं लग रहे। सवाल है ऐसे में हो क्या? जब किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं हो और सरकार एमएसपी पर कानून बना पाने में संकट महसूस कर रही हो तो समाधान क्या निकले?

गौरतलब है कि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। आबादी का बड़ा हिस्सा खासतौर से ग्रामीण आबादी कृषि और इससे जुड़े कामकाज पर निर्भर है। किसानों में भी अस्सी फीसद से ज्यादा आबादी छोटे और सीमांत किसानों की है। बड़े किसान छह-सात फीसद से ज्यादा नहीं हैं। मध्यम दर्जे के किसानों की संख्या भी दस से पंद्रह फीसद के बीच में ही मानी जानी चाहिए। ऐसे में देश में अब जो भी कृषि कानून बनें, उनमें जोर छोटे किसानों पर होना चाहिए। अगर कानूनों का लाभ अमीर किसानों को ही मिलता रहेगा तो छोटे किसान क्या करेंगे? सरकार दावा करती रही कि नए कानून छोटे किसानों को बिचौलिया व्यवस्था से मुक्ति दिलाने वाले साबित होंगे। पर किसानों का डर है कि बिचौलिया व्यवस्था से निकल कर वे उद्योगपतियों के जाल में फंस जाएंगे। सरकार को चाहिए कि कृषि और किसानों की समस्या को लेकर अब जो पहल हो, उसमें पारदर्शिता हो। जिस तरह संसद में बिना बहस के और अध्यादेश लाकर कृषि कानूनों को थोपने की कोशिश की गई, उसी का नतीजा रहा कि किसानों का सरकार पर से भरोसा खत्म हुआ है। इसे अब लौटाने की जरूरत है न कि किसानों की आड़ में राजनीतिक लाभ खोजने की।


Date:22-11-21

घोषणा के बाद

संपादकीय

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद भी किसान धरना स्थलों पर ड़टे हुए हैं। वे अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संबंधी कानून बनाने की संबंधी अपनी मुख्य मांग पर अड़़ गए हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा के एक दिन बाद शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि उसके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जारी रहेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति के लिए रविवार को अपनी बैठक में मोर्चा अंतिम फैसला करेगा। इस बीच एसकेएम (जिसमें चालीस किसान संघ शामिल हैं) ने 22 नवम्बर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए किसानों से अपील की है। किसान 26 नवम्बर को अपने आंदोलन का एक साल पूरा होने पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर–बैलगाड़़ी के साथ प्रदर्शन करेंगे। साथ ही‚सभी प्रदर्शन स्थलों पर ज्यादा–से–ज्यादा संख्या में एकत्रित होंगे। इसके बाद 29 को आरंभ होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हर दिन 500 प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर–ट्रालियों से संसद तक मार्च निकालेंगे। किसान आंदोलन में अब तक 670 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई है। किसानों की यह भी मांग है कि मृत किसानों के पीडि़त परिवारों को मुआवजा और रोजगार देकर समर्थन दिया जाए। मृत किसानों को संसद सत्र में श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके नाम पर स्मारक बनाया जाना चाहिए। बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग किसानों ने प्रमुखता से उठाई है। जिस दृढ़ता से बीते एक साल से किसान आंदोलनरत हैं‚सराहनीय है‚लेकिन शुरू से ही एक तरह की हठधर्मिता दिखाई दी। आंदोलन के फैसलाकुन होने पर संदेह होने लगा था। यह भी लगा कि किसान नेताओं के बीच आंदोलन पर वर्चस्व की लड़़ाई हो रही है। ऐसे में कहना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाईहै। हालांकि कुछ राजनीतिक दल‚अच्छी बात है कि किसानों ने उन्हें आंदोलन के दौरान अभी तक अपना मंच साझा नहीं करने दिया है‚प्रधानमंत्री की घोषणा को पांच राज्यों में जल्द होने वाले एसेंबली चुनावों से जोड़़ रहे हैं। सरकार के अहंकार की हार बता रहे हैं‚लेकिन समझा जाना जरूरी है कि कृषि संबंधी नीतियों का कारगर क्रियान्वयन हमेशा उपेक्षित रहा है। इस क्षेत्र का कायाकल्प करने की गरज से जरूरी सुधार लाने ही होंगे। इस पर राजनीति करने की गुंजाइश नहीं है। यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता।


Date:22-11-21

सेवा विस्तार पर सियासत

विनीत नारायण

ताजा अध्यादेश के जरिए भारत सरकार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की है। अब तक यह कार्यकाल दो वर्ष का निर्धारित था। अब इन निदेशकों को एक-एक साल करके तीन साल तक और पद पर रखा जा सकता है। पहले से ही विवादों में घिरी ये दोनों जांच एजेंसियां विपक्ष के निशाने पर रही हैं। नये अध्यादेश ने विपक्ष को और उत्तेजित कर दिया है, जो अगले संसदीय सत्र में इस मामले को जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है।

इन दो निदेशकों के दो वर्ष के कार्यकाल का निर्धारण दिसम्बर, 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के ‘विनीत नारायण बनाम भारत सरकार’ के फैसले के तहत किया गया था। इसी फैसले के तहत इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी विस्तृत निर्देश दिए गए थे। उद्देश्य था इन संवेदनशील जांच एजेंसियों की अधिकतम स्वायत्तता को सुनिश्चित करना। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी जब हमने 1993 में एक जनहित याचिका के माध्यम से सीबीआई की अकर्मण्यता पर सवाल खड़ा किया था। क्योंकि तमाम प्रमाणों के बावजूद सीबीआई हिजबुल मुजाहिद्दीन की हवाला के जरिए हो रही दुबई और लंदन से फंडिंग की जांच को दो बरस से दबा कर बैठी थी। उस पर भारी राजनैतिक दबाव था। इस याचिका पर ही फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश जारी किए थे, जो बाद में कानून बने।

ताजा अध्यादेश में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की भावना की उपेक्षा कर दी गई है। इससे यह आशंका प्रबल होती है कि जो भी सरकार केंद्र में होगी वो इन अधिकारियों को तब तक सेवा विस्तार देगी जब तक वे उसके इशारे पर नाचेंगे। इस तरह ये महत्त्वपूर्ण जांच एजेंसियां सरकार की ब्लैकमेलिंग का शिकार बन सकती हैं क्योंकि केंद्र में जो भी सरकार रही है, उस पर इन जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। पर मौजूदा सरकार पर यह आरोप बार-बार लगातार लग रहा है कि वो अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों या अपने विरुद्ध खबर छापने वाले मीडिया प्रतिष्ठानों के खिलाफ इन एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। बेहतर होता कि सरकार अध्यादेश को लाने से पहले लोक सभा के आगामी सत्र में इस पर बहस करवा लेती या सर्वोच्च न्यायालय से इसकी अनुमति ले लेती। इतनी हड़बड़ी में इस अध्यादेश को लाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार इस फैसले को अपना विशेषाधिकार बता कर पल्ला झाड़ सकती है। पर सवाल सरकार की नीयत और ईमानदारी का है। सर्वोच्च न्यायालय का वो ऐतिहासिक फैसला इन जांच एजेंसियों को सरकार के शिकंजे से मुक्त करना था जिससे कि वे बिना किसी दबाव या दखल के अपना काम कर सकें क्योंकि सीबीआई को अदालत ने भी ‘¨पजरे में बंद तोता’ कहा था। इन एजेंसियों के ऊपर निगरानी रखने का काम केंद्रीय सतर्कता आयोग को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के अन्य नेता गत 7 वर्षो से हर मंच पर पिछली सरकारों को भ्रष्ट और अपनी सरकार को ईमानदार बताते आए हैं। मोदी दमखम के साथ कहते हैं न खाऊंगा, न खाने दूंगा।

उनके इस दावे का प्रमाण यही होगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने वाली ये एजेंसियां सरकार के दखल से मुक्त रहें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मौजूदा सरकार की नीयत पर शक होना निराधार नहीं होगा। हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी यही रहा है कि पिछले इन 7 वर्षो में हमने सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के बड़े स्तर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सप्रमाण कई शिकायतें सीबीआई व सीवीसी में दर्ज कराई हैं। पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इन एजेंसियों को स्वायत्तता दिलाने में हमारी भूमिका का सम्मान करके, हमारी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होती थी। हमने जो भी मामले उठाए उनमें कोई राजनैतिक एजेंडा नहीं रहा है। जो भी जनहित में उचित लगा उसे उठाया। यह बात हर बड़ा राजनेता जनता है और इसलिए जिनके विरुद्ध हमने अदालतों में लंबी लड़ाई लड़ी वे भी हमारी निष्पक्षता व पारदर्शिता का सम्मान करते हैं। यही लोकतंत्र है। मौजूदा सरकार को भी इतनी उदारता दिखानी चाहिए कि अगर उसके किसी मंत्रालय या विभाग के विरुद्ध सप्रमाण भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होने दी जाए। शिकायतकर्ता को अपना शत्रु नहीं, बल्कि शुभचिंतक माना जाए क्योंकि संत कह गए हैं, ‘निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।’

इसलिए इस अध्यादेश के मामले सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत दखल देकर इसकी विवेचना करनी चाहिए। इन महत्त्वपूर्ण जांच एजेंसियों के निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार 5 वर्ष करना मोदी सरकार की गलत सोच नहीं है, पर यहां दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, ये नियुक्ति एकमुश्त की जाएं, यानी जिस प्रक्रिया से इनका चयन होता है, उसी प्रक्रिया से उन्हें 5 वर्ष का नियुक्ति पत्र या सेवा विस्तार दिया जाए; और दूसरी, अधिकारियों में सरकार की चाटुकारिता की प्रवृत्ति विकसित न हो और वे जनहित में निष्पक्षता से कार्य कर सकें। इसके लिए उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा विस्तार न दिया जाए, बल्कि इन महत्त्वपूर्ण पदों पर उन्हीं अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाए जिनका सेवा काल 5 वर्ष शेष हो। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसकी विसनीयता बढ़ेगी और नहीं करती है, तो ये जांच एजेंसियां हमेशा संदेह के घेरे में ही रहेंगी और नौकरशाही में भी हताशा बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नोटबंदी जैसे बहुत सारे महत्त्वाकांक्षी फैसले लेते आए हैं, जिनसे उनकी उत्साही प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। हर फैसला जितने गाजे-बाजे और महंगे प्रचार के साथ देश भर में प्रसारित होता है वैसे परिणाम देखने को प्राय: नहीं मिलते क्योंकि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, और समाज का एक वर्ग उन्हें बहुत चाहता है। इसलिए शायद वे संसदीय परंपराओं व अनुभवी और योग्य सलाहकारों से सलाह लेने की जरूरत नहीं समझते। अगर वे अपने व्यक्तित्व में ये बदलाव ले आएं कि हर बड़े और महत्त्वपूर्ण फैसले को लागू करने से पहले उसके गुण-दोषों पर आम जनता से न सही कम से कम अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले लें तो उनके फैसले अधिक सकारात्मक हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड में सरकार कोई भी नया कानून बनाने से पहले जनमत संग्रह जरूर कराती है। भारत अभी इतना परिपक्व लोकतंत्र नहीं है पर 135 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले सामूहिक मंथन से लिए जाएं तो यह जनहित में होगा।


Date:22-11-21

एक नई मुद्रा की बढ़ती घुसपैठ

हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

पिछले दिनों हुए ट्वंटी-20 विश्व कप में भारत बहुत शुरुआती मैचों में ही हार गया था। यह विश्व कप किसने जीता? अगर आप ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं, तो तथ्यात्मक दृष्टि से आप सही हैं, लेकिन इस विश्व कप का एक दूसरा सच भी है। अगर आप उन मैचों के प्रसारण को फिर से देखें, तो अच्छे खेल से भी ज्यादा जो चीज वहां आपको दिखाई देगी, वह है क्रिप्टोकरेंसी। विश्व कप वह पहला मौका था, जब इस डिजिटल मुद्रा के विज्ञापनों की अचानक ही बरसात हो गई थी। क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाली पीढ़ी को डिजिटल करेंसी के फेरे में लेने की इतनी बड़ी कोशिश पहले कभी नहीं हुई।

और अब गौर से देखें, तो लगता है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में भले ही हार गई हो, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी जीतती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में देश के नीति-नियामक इसमें सिर खपा रहे हैं कि इस डिजिटल करेंसी का किया क्या जाए? रिजर्व बैंक पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर इसे मुल्क से बेदखल नहीं किया गया, तो अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक भी हुई थी। रिजर्व बैंक की सारी आपत्तियां वहां भी मेज पर थीं, पर एक विचार यह भी था कि तमाम खामियों के बावजूद यह एक नई तकनीक है, जिसे सिरे से खारिज करना महंगा भी पड़ सकता है।

वैसे यह दुविधा भारत की ही नहीं, दुनिया के तकरीबन सभी देशों की है। कोई भी देश ऐसी किसी मुद्रा को हरी झंडी नहीं दिखाना चाहता, जिस पर उसका कोई नियंत्रण ही न हो। मुद्रा सरकार के लिए अर्थव्यवस्था पर लगाम कसने का एक जरिया भी होती है। इसके जरिये कभी महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, तो कभी विकास दर को नई दिशा देने की कोशिश। और फिर प्रधानमंत्री अगर चाहें, तो वह किसी भी शाम पुराने कुछ नोटों को बंद करके नए नोट जारी करने की घोषणा भी कर सकते हैं।

समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी और ऑनलाइन फिरौती वसूलने जैसे तमाम गैर-कानूनी कामों के लिए होने लगा है। या शायद इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा होता है। इन समस्याओं को भी देश की सरकार अच्छी तरह समझती है, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ा है कि दुनिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न पड़ जाए। लेकिन गलत हाथों में तो वह पड़ चुकी है।

रिजर्व बैंक के बयान के बाद क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में लगी कंपनियों को यह डर सता रहा है कि कहीं इस कारोबार पर फिर से पाबंदी न लग जाए। भारत एक बार ऐसी पाबंदी लगा भी चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया था। इसलिए ये सारी कंपनियां अब तेजी लॉबिंग करने में जुटी हैं। इस लॉबिंग के तर्क इस तरह से तैयार किए गए हैं कि क्रिप्टोकरेंसी रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में बाधा बनती न दिखाई दे।

ये कंपनियां जानती हैं कि क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी तरह से विनिमय की मुद्रा के रूप में भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति की रूप में जमा करने की इजाजत लोगों को दी जाए। ठीक वैसे ही, जैसे लोग सोने-चांदी में निवेश करके अपने पास रखते हैं। यह खबर भी समय-समय पर दिखाई दे जाती है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार है। बेशक, इसके भी खतरे हैं। एक बार अगर क्रिप्टोकरेंसी ने अपनी जड़ें जमा लीं, तो वह आगे बढ़ने के अवसर तलाश करने लगेगी। शायद यही आशंका है, जो सरकार के कदम रोक रही है।

जहां तक डिजिटल करेंसी की नई तकनीक का मामला है, केंद्र सरकार ने इसके लिए अगस्त में ई-रूपी जारी किया था। यह काफी कुछ वैसे ही है, जैसे चीन ने ई-युआन जारी किया था। लेकिन दोनों में एक फर्क है। चीन ने ई-युआन जारी करने के साथ ही क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। भारत ने पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन ई-रूपी जरूर जारी कर दिया। एक दूसरा फर्क यह भी है कि ई-युआन का लेन-देन शुरू हो गया है, ई-रूपी के बारे में अभी ऐसी खबर नहीं है।

उधर भारत में क्रिप्टोकरेंसी लगातार अपने पांव पसार रही है। डिजिटल करेंसी का अध्ययन करने वाली एक संस्था के अनुसार, अप्रैल 2020 में भारतीयों ने इसमें 92 करोड़ डॉलर का निवेश किया था, जो इस साल मई में बढ़कर 6.6 अरब डॉलर तक पहंुच गया है। इसी के साथ क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी बुराइयों ने कितने पांव पसारे होंगे, इसे हम नहीं जानते, लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इसकी अंगुली पकड़कर वे नहीं आई होंगी। यह बाजार जिस तेजी से फैल रहा है, कई टीवी चैनलों ने इस पर कार्यक्रम भी पेश करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक भी खूब मिल रहे हैं। जाहिर है, कारोबार भी फैल रहा है, और इसे हर तरह से बढ़ावा देने वाली ताकतें भी सक्रिय हो चुकी हैं।

एक बात तय है कि चीन की तरह भारत सीधे तौर पर पाबंदी नहीं लगा सकता। एक पाबंदी का हश्र हम देख चुके हैं, जो अदालत में ज्यादा टिक ही नहीं सकी। सरकार कुछ नहीं करेगी, यह मानने का भी कोई कारण नहीं है। इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठकें की जा रही हैं और बैंकिंग मामलों की संसदीय समिति भी इसे लेकर सक्रिय हुई है। लेकिन डर यह है कि यह पूरी प्रक्रिया जब तक किसी अंजाम पर पहुंचेगी, तब तक क्रिप्टोकरेंसी अपने पांव काफी ज्यादा पसार सकती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमारे परंपरागत तरीकों को किस तरह से फिसड्डी बना देते हैं, इसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। क्रिप्टोकरेंसी एक और कारण है, जो बताता है कि हमें राजनीति और नियमन के बहुत से लेट-लतीफ तरीके अब बदल देने चाहिए।

क्रिप्टोकरेंसी की समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। पूरी दुनिया ही किसी न किसी रूप से इससे जूझ रही है। भारत के लिए जरूरी है कि वह इससे निपटने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों का हिस्सा बने। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार भी किया है।