22-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:22-09-20
Agriculture’s Watershed Moment
New farm bills will unshackle 43% of India’s workforce that is engaged in the sector
Amitabh Kant, [ The writer is CEO, NITI Aayog. ]
1991 is remembered as a watershed moment in India’s history. The licence raj was dismantled. India opened its markets to international trade, investment and competition. As a result, in the 30 years since then, we quadrupled our per capita incomes. In the 40 odd years between Independence and the 1991 reforms, per capita incomes only doubled. However, an important group was left out of the reform process. India’s agriculture sector remained regulated by the archaic Agriculture Produce Marketing Committee (APMC) Acts. 2020 will be remembered as a watershed moment in India’s economic history, much in the same way 1991 was, as this year marks the year where India’s agriculture sector was finally unshackled and set on the path towards modernisation.
Under the existing APMC Acts, all agri produce was procured through mandis to which farmers transported their produce. Initially meant to protect farmers, these mandis transformed into local monopolies. Transparent price discovery through auctions was replaced by collusion and price fixing. Therefore, the mechanisms designed to protect farmers ended up severely harming them. Rent seeking behaviour was common, as commission agents, known as arathiyas, and middlemen commanded substantial influence, through being both buyers of produce and providers of informal credit.
Raising minimum support prices was not the solution. Experts have pointed out that only 6% of all farmers benefited from public procurement at MSP. However, this has led others to conclude that 94% of the remaining farmers must be selling their produce in the open market. To the contrary, these remaining farmers in fact did not have that benefit. Little effort was made in developing infrastructure for collection close to the farm gate. Nor were there enough incentives for investments across the cold chain and the food processing industry, as policy actively discouraged aggregation of produce and bargaining power of farmers. The result is that we process less than 10% of our food production and lose approximately Rs 90,000 crore annually due to wastage of produce, owing to a fragmented cold chain.
As India transitioned from a food deficit nation to a surplus one, the focus of policy has rightly shifted to surplus management from deficit management. To this end, successive government committees, task forces, reports have all made the same recommendations. First, the local mandi system was in need of competition. Farmers required multiple avenues to sell their produce to wholesalers and retailers, which the APMC system discouraged. Second, contract farming needed an enabling framework to boost backward linkages with the food processing industry. Contract farming would also allow farmers to plan investment decisions, with assured income in the form of an enforceable contract. Third, the regularity with which the Essential Commodities Act was invoked discouraged investments in the cold chain.
These major concerns are exactly what the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020; the Farmers’ (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020; and the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 address.
Farmers will be able to enter into agreements with food processors to grow processable varieties and sell them at assured prices. Nor will they be restricted in to whom and where they sell their produce. They can also enter into agreements with farm service providers. This will give the ‘Farming as a Service’ (FaaS) a huge fillip. Several agri-tech startups operate in this space, utilising technologies such as AI to provide crop intelligence as well as grade and assay produce. Enabling technological interventions in Indian agriculture has the potential to transform this sector, based on the strong foundations these reforms enable.
Policy action in agriculture must be seen in conjunction with the initiatives taken in the manufacturing sector. Production linked incentive schemes, the tabling of three labour codes in the Lok Sabha that rationalise the myriad labour laws at the central level, a thrust on ease of doing business and inviting foreign investment are all aimed at generating jobs in manufacturing. Investments in infrastructure and the associated spillover effects will further drive non-farm job creation. The development of food-processing industries creates rural, non-farm jobs.
Reforms in marketing have been complemented by a commitment to developing rural infrastructure. A Rs 1 lakh crore Agriculture Infrastructure Fund (AIF) has been launched to facilitate the development of farmgate infrastructure, that includes collection centres and pre-processing facilities amongst others. A continued thrust on aggregating farmers through farmer producer companies/organisations will increase their bargaining power and develop community assets under AIF. Funds for the development of the animal husbandry and fisheries sector have also been launched to diversify the sources of farmer income.
India is already the largest producer of milk, the second largest producer of cereals, fruits, vegetables and fish. This is when our productivity levels are well below comparable nations. Yet, India’s share in global food export markets stands at 2.3%, with low value addition. Therefore, as India’s productivity levels converge to global best practices, India can emerge as an important link in global food supply chains. These reforms ensure that an enabling environment is created for India becoming a food export powerhouse in the future.
The next step is to bring the benefits of these reforms to the doorstep of the farmers. It is here where technology can create a bridge. With 43% of our 500 million plus strong workforce engaged in agriculture, the lives of millions stand to be transformed as a result of these reforms, ushering in an era of modernisation and prosperity for Indian farmers.
Date:22-09-20
Send FCRA Change Bill to a Committee
ET Editorial
The proposed amendments to the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) would create much disruption and unemployment in India’s vast voluntary sector at a time when many of them are delivering much-needed service and providing jobs in short supply. The government is perfectly within its rights to tighten monitoring of activity funded by foreign agencies within the country. However, to view all such agencies with the prejudice that they are guilty until proven innocent over leisurely investigation is to forgo the benefit such agencies bring while curbing little malfeasance in addition to what would have been curbed even otherwise. The government should refer the Bill, which has been passed by the Lok Sabha, to a parliamentary committee, instead of rushing it through Rajya Sabha. A grievous amendment is to prevent a grant receiving body from making grants to another agency. This would affect the functioning of agencies such as the Bill and Melinda Gates Foundation, the Ford Foundation and the Rockefeller Foundation, which have the capacity to identify good voluntary groups, grant them funds, provide them with training and knowhow, and deliver services that complement official efforts. Renewals are to be made contingent on elaborate reviews. All accounts are to be with just one bank, the State Bank of India, which is an unfair trade practice. The capping of administrative expenditure at 20% might sound like a good idea, but could hinder effective follow-up, monitoring and analysis of funded projects. A summary inquiry can lead to suspension of FCRA registration. This could stifle autonomy and lead to censorship.
Finally, if a body surrenders FCRA registration, it would forfeit its assets to the government. This makes little sense.
Date:22-09-20
Power to new-age farmer
Farm Bills will give farmers greater choice. Opposition must rise above partisan politics
Bhupender Yadav, [ The writer is national general secretary of BJP and Rajya Sabha MP ]
In 1947, when India gained Independence, the urban-rural income ratio was estimated to be 2:1. That ratio now stands at about 7:1. The decline came even as farm production grew to the point that India became self-sufficient in food production and also kept exporting some food crops. For 60 long years, governments kept ruling in the name of poor farmers and ensuring that they remain stuck in poverty.
Even as India attained surplus growth in agro commodities, our policies remained anachronistic and did not factor in the variety of post-production activities. No thought was given to processing, value-addition or marketing, and trade of farm produce to make the Indian farmer self-sufficient. Less than 5 per cent of India’s food and agriculture produce is processed in contrast to over 50 per cent in developed countries.
Over 50 per cent of India’s population, directly or indirectly, depends on agriculture, which contributes about 12 per cent to GDP, a fact that our budgetary allocations have chosen to gloss over in the Congress era of governance. Public investment in agriculture has been below 5 per cent resulting in low capital formation and low private sector investments, leading to poor agri infrastructure. No policies were drafted to allow farmers to market their produce and earn the profits that an open, competitive market would have allowed them to make.
It is against this backdrop that the government has pushed for the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill and Essential Commodities (Amendment) Bill. Together, these three pieces of legislation will create a system in which farmers and traders can sell and buy agri products outside mandis. The Bills provide for a system that encourages intra-state trade and reduces transportation cost. The Bills formulate a framework on agreements that allow farmers to engage directly with agri-business companies, exporters and retailers for services and sale of produce. All this will be achieved by giving the hardworking farmers of India access to modern technology.
India’s agricultural markets restrict farmers from selling directly to retailers and getting the right price for their produce. Also, the existing system forces farmers to pay undue commissions. The Opposition has misinformed people saying the Bills open the road for corporates to exploit farmers. In fact, these pieces of legislation bring uniformity into contractual farming rules and provide a framework for trade agreements on farm produce. Farmers cannot be forced to enter into any agreement. They will be free to choose who they want to sell their produce to and a regulatory framework will protect them.
Concerns over contract farming are also misplaced. Contract farming is not anti-farmer by its nature. As much as 66 per cent of poultry business in India is under contract farming. Once contract farming is mainstreamed, agribusinesses will be able to pool farmers, invest in their land and make the latest agri technology available to them.
The Bills are part of the Narendra Modi government’s commitment to double farmers’ income and follow its credo of minimum government and maximum governance. They are designed to free the farmers from the hold of government-controlled markets. The Essential Commodities (Amendment) Bill makes provisions for the removal of items such as cereals and pulses from the list of essential commodities and attract foreign direct investment in the sector. Some sections have raised the fear that this will compromise on food security. They must know the Food Corporation of India will continue to stock essential commodities such as wheat and rice, ensuring that India’s food security isn’t hit. Also, traditional mandis will stay. The proposed pieces of legislation will only remove trade barriers and allow digital trading of farm produce.
A lot of misinformation is being spread about the Minimum Support Price (MSP). A fear psychosis is being created amongst farmers by telling them that with the passage of the Bills, MSP will be done away with. Parliament has repeatedly been assured that MSP will stay. Those opposing the bills have either not read them or are just worried that an empowered farmer doesn’t fit into their scheme of vote bank politics.
During 2009-2014, the budget allocation for agriculture increased by a meagre 8.5 per cent. From 2014-2019, the Modi government took it much higher – an increase of 38.8 per cent. Today, the parties that are responsible for the poverty of those who feed us are questioning our commitment to farmers.
Agriculture sector badly needs high-end technologies, digital tools, entrepreneurs and farmer organisations to provide services to farmers. The Modi government has already created 2,000-plus Farmer Producer Organisations (FPO) and 10,000 more are in the works with a budgetary allocation of Rs 5,000 crore. Over 1,000 agri start-ups, driven by young technology graduates, have been created and over 20,000 agri clinics have been made possible by agriculture graduates. None of this can grow if reforms don’t happen.
India has given the new-age farmer internet access. Nobody should now try to stop this empowered farmer from using the same internet to access markets to sell his produce. The Modi government will do everything to empower this new-age farmer; we owe this to the people who feed us. I hope the Opposition will rise above partisan politics for this cause.
Date:22-09-20
A point of order
Parliament must not abridge right of MPs to take a stand in debates and votes
Editorial
Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh’s refusal to conduct a division of votes on two controversial pieces of legislation on Sunday, despite persistent demands from members, was unprecedented in its sheer brazenness. The Bills in question have been challenged on constitutional and practical grounds, but that is a different point. The rules of procedure regarding voting are unambiguous that if a voice vote is challenged, “votes shall be taken by operating the automatic vote recorder or by the members going into the Lobbies”. Even if a single member demands a division, it is required to be carried out. Quite often, a division of vote is demanded even when the outcome is predictable, in order to bring on record the positions of parties and members on a particular bill. The explanation that members were not demanding a division from their seats and the House was not in order is disingenuous. To begin with, the disorder was triggered by the Chair’s refusal to order a division. And curiously, the Chair went on to declare the Bills passed amid the din, this time unaffected by disorder. Significant amendments were sought and several parties had demanded that they be referred to a parliamentary select committee. The government’s claim that it had the numbers to pass the Bills is dubious in the wake of the skulduggery it deployed for their passage. In any case, regardless of which side has the majority, procedure is sacrosanct and voting is the foremost tool of establishing parliamentary authority. It cannot be reduced to an act of benevolence by the Chair or the executive.
The chaos that followed in the Upper House, though not unprecedented, was unsavoury. Parliament is a deliberative forum and not a theatre for protest demonstration. Regardless of the provocation, the Opposition should have adhered to decorum while articulating its concerns. But, meaningful parliamentary discussions have become infrequent, and the voice of the Opposition is often ignored. Upper House functions have been significantly curtailed by the arbitrary labelling of money bills, which bypass it. The flat out denial of a division of votes was a new low in parliamentary history. Not stopping there, eight Opposition members were suspended for one week while notice for a noconfidence motion against the Deputy Chairman was rejected at the threshold by Chairman M. Venkaiah Naidu. Opposition parties have now petitioned President Ram Nath Kovind to not give assent to the two Bills passed by voice vote. There must be immediate efforts led by the executive to restore the effective and meaningful functioning of Parliament
Date:22-09-20
संसदीय अराजकता
संपादकीय
यह चोरी और सीनाजोरी का सटीक उदाहरण ही है कि राज्यसभा में घोर अमर्यादित आचरण का परिचय देने वाले सांसद अपने निलंबन के विरोध में यह कुतर्क पेश करने में लगे हुए हैं कि सत्तापक्ष विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहा है। क्या जो विपक्षी दल निलंबित सांसदों के शर्मनाक व्यवहार की पैरवी कर रहे हैं, वे विपक्ष के शासन वाले राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिपक्ष के वैसे ही बर्ताव को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं, जैसा विगत दिवस कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा के सांसदों ने किया? क्या पीठासीन अधिकारी से धक्कामुक्की करने, माइक तोड़ने, नियम पुस्तिका फाड़ने आदि को संसदीय परंपरा का हिस्सा मान लिया गया है? यदि नहीं तो फिर यह सब करने वालों के निलंबन के खिलाफ हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? शर्मनाक केवल यही नहीं कि निलंबित सांसदों ने समस्त संसदीय मर्यादाएं तार-तार कर दीं, बल्कि यह भी है कि अपने निलंबन की घोषणा के बाद भी वे सदन में बैठे रहे। देश जानना चाहेगा कि ऐसा किस नियम-परंपरा के तहत किया गया? यह और कुछ नहीं, एक तरह से नियम अपने हाथ में लेकर खुली मनमानी करना है। यदि ऐसे आचरण को स्वीकार किया गया तो फिर सदन और सड़क की राजनीति का अंतर ही खत्म हो जाएगा। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जिन सांसदों ने सदन की मर्यादा भंग की, वे अपने आचरण पर शर्मिंदा होने के बजाय राज्यसभा के उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। आखिर इसे संसदीय ढिठाई के अलावा और क्या कहा जा सकता है?
यह पहली बार नहीं है जब हद से ज्यादा हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित किया गया हो। ऐसा पहले भी हो चुका है और यहां तक कि उस समय भी जब कांग्रेस सत्ता में थी। तथ्य यह भी है कि एक नहीं, अनेक बार पक्ष-विपक्ष में यह सहमति बन चुकी है कि सदन में अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसद निलंबन के हकदार होंगे। संख्याबल की अपनी कमजोरी को अपने बाहुबल से दूर करने की कोशिश लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला काम है। इस तरह के आचरण से न तो संसद चल सकती है और न ही लोकतंत्र। लोकतंत्र नियमों से चलता है, न कि उनकी खुली अवहेलना से। निलंबित सांसदों ने यही किया। यदि हमारे सांसद ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर वे आम जनता से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वह नियमसम्मत व्यवहार करे? हुड़दंग मचाने वाले सांसदों की तरफदारी केवल संसद का ही अपमान नहीं है, बल्कि उन सभी सांसदों की अनदेखी भी है, जो नियम-परंपराओं का पालन कर संसद की गरिमा बढ़ाते हैं।
Date:22-09-20
जीएम फसलों को अपनाने में देरी का सर्वाधिक नुकसान किसानों को
सुरिंदर सूद
बीटी बैगन की देश में विकसित दो किस्मों को जैविक सुरक्षा परीक्षण की मंजूरी मिलते ही जीन संवद्र्धित (जीएम) फसलों को लेकर चला आ रहा विवाद पुन: भड़क उठा। जबकि 10 वर्ष पहले ऐसे परीक्षणों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस मंजूरी का कोई खास मतलब नहीं होगा जब तक कि नए जीएम उत्पादों पर लगी रोक को नहीं हटा लिया जाता। अब तक उसका कोई संकेत नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सरकारी अधिकारी लगातार विज्ञान और नवाचार आधारित विकास की बात करते रहते हैं।
बीटी-कॉटन सन 2002 में देश में आया और वह इकलौती जीएम फसल है जिसकी खेती की मंजूरी दी गई है। इसका सीधा लाभ देश में कपास क्रांति के रूप में देखने को मिला। परंतु अब यह सफलता भी कारगर नहीं रही क्योंकि पुराने पड़ चुके बीटी-कॉटन हाइब्रिड की जगह नई जीन संवद्र्धित किस्में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध ही नहीं हैं।
बीटी बैगन की जिन किस्मों को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रैजल कमेटी (जीईएसी) ने जमीनी परीक्षण की मंजूरी दी है उनके नाम हैं ‘जनक’ और ‘बीएसएस-793।’ इन किस्मों में सीआरवाईएफए1 (इवेंट 142) नामक कीटनाशक जीन शामिल है। इस जीन को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थुरिंगजीनेसिस (बीटी) से प्राप्त किया गया है। यह जीन कीटों के पाचन तंत्र में जो प्रोटीन बनाता है वह उनके लिए जानलेवा साबित होता है। ये किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व में राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी शोध केंद्र) में विकसित की गई हैं और इनका लाइसेंस बीज शीतल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड जालना के पास है जो आगे परीक्षण और वाणिज्यिक उपयोग शुरू करेगा।
यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि जीईएसी की स्वीकृति के पहले कई तरह की शर्तों से गुजरना होता है। उनमें से कुछ तो केवल असहजता पैदा करने के लिए लगाई गई हैं। नियामक ने अगले तीन साल में परीक्षण के लिए आठ राज्य चिह्नित किए हैं- मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। परंतु तकनीकी परीक्षकों को इनमें से हर राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र और जमीन की उपलब्धता की मंजूरी की जरूरत होगी। इसके अलावा इन परीक्षण में शामिल वैज्ञानिकों के नाम भी जीईएसी को देने होंगे। परीक्षण के नतीजे राज्य जैवविविधता बोर्डों और पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समितियों से साझा करने होंगे। अब भला पंचायत स्तर की समितियों में इन वैज्ञानिक कदमों की समीक्षा करने क्या काबिलियत होगी यह सोचने वाली बात है। जाहिर है इरादा प्रक्रिया में देरी करने का है।
यह पहला मौका नहीं है जब इस तकनीक को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसैंटों की भारतीय अनुषंगी माहिको ने कुछ राज्यों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करके बीटी-बैगन की प्रजाति विकसित की थी तो उसे भी तमाम परीक्षणों से गुजरना पड़ा था। इन नतीजों को जीईएसी ने मंजूरी दी थी। इसके बावजूद सन 2009 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने चुनिंदा लेकिन मुखर जीएम विरोधी लॉबीइस्ट के कहने पर इसका वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं होने दिया। बाद में इसी बीटी बैगन की बांग्लादेश में सफलतापूर्वक खेती की गई और वहां मानव जीवन या पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
सरकार को शायद अंदाजा नहीं है कि इस पूरी कवायद में केवल किसानों को ही नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें बेवजह एक उपयोगी तकनीक के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। यह विडंबना ही है कि जीएम तकनीक का विरोध करने वालों द्वारा फैलाया गया प्रोपगंडा वैज्ञानिक समुदाय के प्रमाणित शोध पर भारी पड़ रहा है। याद रहे कि सन 2016 में दुनिया भर के 109 नोबेल विजेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर जैव प्रौद्योगिकी विरोधी लॉबी से कहा था कि वे केवल भावनात्मक और बिना ठोस आधार के जीएम खाद्य पदार्थों की आलोचना करना बंद कर दें। उन्होंने यह भी कहा कि पयार्वरण, मनुष्य या जानवरों पर जीएम उत्पाद के नकारात्मक प्रभाव का कोई पुष्ट मामला शायद ही सामने आया है। दुनिया के कई देशों में काफी पहले से यानी सन 1995 से ही जीएम उत्पादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि कोई दुष्प्रभाव होते तो अब तक सामने आ गए होते।
भारत में बीटी कॉटन की खेती सन 2002 से हो रही है। इसके बीच नियमित रूप से पशुओं को खिलाए जाते हैं और उनका दूध मनुष्य इस्तेमाल करते हैं। हाल के वर्षों में कई जगहों पर बिना प्रमाण जीएम बीज मसलन बीटी-बैगन और बीटी सरसों की खेती भी किसानों द्वारा की जा रही है। वह उपज बाजार में गैर जीएम उपज में मिल जाती है और लोग अनजाने में उसका सेवन कर रहे हैं। यानी बीटी जीन अब मानव खाद्य शृंखला और पर्यावरण का हिस्सा बन चुका है लेकिन इसका कोई नुकसान नजर नहीं आया।
सरकार और जीएम विरोधी लॉबी को यूरापेक के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता मार्क लाइनास के अनुभव से सबक लेना चाहिए। वह 2008 तक यूरोप में जीएम विरोधी अभियान में शामिल थे लेकिन बाद में इसके कट्टर समर्थक बन गए।
विज्ञान और पर्यावरण मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने भी जीएम फसलों के लाभ और सुरक्षा के कड़े वैज्ञानिक आकलन के बाद उनका समर्थन किया। इस संबंध में समिति की अनुशंसा 25 अगस्त, 2017 को सदन में पेश ‘जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स ऐंड देयर इंपैक्ट ऑन एन्वॉयरनमेंट’ नामक रिपोर्ट से सामने आई। इससे भी अहम बात यह कि उसने जीएम फसलों के बिना पूर्वग्रह आकलन के लिए जैव प्रौद्योगिकी नियामकीय ढांचे के पुनर्गठन की बात कही। सर्वदलीय संसदीय समिति की इन सलाहों को स्वीकार करना और उनका क्रियान्वयन करना आवश्यक है।
Date:22-09-20
किसान का हित
संपादकीय
राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद किसान संगठनों और विपक्ष की ओर से इससे संबंधित आपत्तियां सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं। सवाल है कि इन कानूनों पर अमल के बाद के हालात को लेकर किसानों के भीतर जिस तरह की आशंकाएं खड़ी हुई हैं, क्या उसका कोई सपाट जवाब हो सकता है! अगर सरकार को लगता है कि इन कानूनों के सहारे देश के किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सकेगा या उनकी मदद हो सकेगी, तो इससे संबंधित अध्यादेश जारी किए जाने के बाद से लेकर अब तक उसकी ओर से इस मसले पर क्या किया गया कि किसानों के बीच इस बात को लेकर आश्वस्ति होती कि सरकार उनके हित में ये कानून ला रही है! आखिर किसान इन कानूनों को अपने खिलाफ और उनके भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करने वाला क्यों मान रहे हैं? जाहिर है कि सरकार भले ही इस मसले पर आशंकाओं को निराधार बता रही हो, लेकिन किसान इन कानूनों का जिन आधारों पर विरोध कर रहे हैं, उन्हें एकदम से खारिज करना भी उचित नहीं है!
दरअसल, इन विधेयकों को लेकर राज्यसभा में जिस तरह के हालात पैदा हुए, उससे यह सवाल उठा कि अगर सरकार इन विधेयकों को किसानों के हित में बता रही है, तो इस पर उठने वाली आपत्तियों का वह कोई संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दे रही है! अब नए कानूनी प्रावधानों के सहारे मंडियों से बाहर अनाज बेचने की सुविधा के नाम पर प्रतिस्पर्धी व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। लेकिन किसानों का मानना है कि व्यवहार में इससे ऐसी व्यवस्था बनेगी, जिसमें आखिरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। सरकार का यह भी दावा है कि किसान अनुबंध विधेयक के जरिए आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक किसानों की पहुंच सुनिश्चत कर विपणन लागत कम करके आय या मुनाफे को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद किसानों की मोल-तोल करने की शक्ति के कमजोर होने के साथ-साथ जब बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और उद्योगपतियों को बढ़त मिलने की स्थितियां बनेंगी, वैसी स्थिति में किसानों के सामने क्या विकल्प रहेगा! इसके अलावा, भंडारण पर रोक हटाने संबंधी नई व्यवस्था के बाद छोटे किसानों की दिक्कतें और कई जरूरी फसलों की बाजार में कीमतों को लेकर गंभीर आशंकाएं खड़ी हुई हैं।
हालांकि सरकार इस मसले पर अब भी कह रही है कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर सवाल है कि आने वाले दिनों में व्यवहार में जो हालात बनेंगे, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को उसके मूल रूप में कैसे बचाए रखा जा सकेगा! फिलहाल हालत यह है कि सरकार के पास आत्महत्या करने वालों से लेकर बुरी दशा में पहुंच चुके किसानों से संबंधित कोई आंकड़ा तैयार करने की कोई व्यवस्था प्रभावी नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार इन कानूनों के जरिए किसानों के हित का दावा कर रही है, तो उसे उनकी आपत्तियों पर भी गौर करना चाहिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान रहा है, उसके बूते ही कई मौकों पर आर्थिक संकट के दौरान देश को उबरने में मदद मिली है। अगर सरकार नई व्यवस्था बनाने की ओर बढ़ रही है, तो उसे सब कुछ निजी क्षेत्र या बड़े कारोबारियों के भरोसे छोड़ने के बजाय कृषि, किसानों और आर्थिक क्षेत्र के पारस्परिक हितों को सुनिश्चित करना चाहिए।
Date:22-09-20
सुधार का दिखेगा असर!
डॉ. जयंतीलाल भंडारी
सितम्बर 20 को राज्य सभा में किसानों को सरकारी मंडियों से बाहर कृषि उत्पाद बेचने की अनुमति देने और अनुबंध आधारित कृषि को बढ़ावा वाले दो कृषि सुधार विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए हैं। इसके पहले ये दोनों विधेयक लोक सभा से पारित हो चुके हैं। यद्यपि अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये विधेयक कानून का रूप लेंगे, लेकिन इस समय जहां सरकार के द्वारा नये कृषि सुधार विधेयकों को ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी दलों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मुताबिक देश में पहली बार कृषि सुधार के ऐतिहासिक निर्णय लिये गए हैं। कृषि सुधारों से संबंधित नये कानून किसानों के लिए लाभप्रद होंगे। खासतौर से देश में जो 86 प्रतिात छोटे किसान हैं, वे अधिक लाभान्वित होंगे। नये कानून के बाद कृषि उपज खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बिकेगी। व्यापक प्लेटफार्म होने से बड़ी संख्या में खरीदार रहेंगे और इससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि वे अपनी पसंद के अनुरूप उपज बेचेंगे। किसानों पर कोई दबाव नहीं रहेगा कि वे उपज तुरंत या कम दाम पर बेच दें। जब किसान अपनी फसल को तकनीक एवं वितरण नेटवर्क के सहारे देश और दुनिया भर में कहीं भी बेचने की स्थिति में होंगे, तो इससे निश्चित रूप से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
निश्चित रूप से नये विधेयकों के कारण प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के चलते मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जितने विकल्प खुले होंगे, उतनी ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे किसान को वाजिब दाम मिलेगा। मंडी की परिधि में किसान अब तक बंधा था, नये कानून किसान को आजादी दिलाने वाले होंगे।
इससे मंडी खत्म नहीं होंगी। राज्य मंडियों में आय बढ़ाने योग्य प्रतिस्पर्धा व सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्टर बनाएंगे तो मंडियों की आय बनी रहेगी। चूंकि नये कृषि सुधार कानून स्वतंत्र व खुले कारोबार से संबंधित होंगे। अतएव इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमएसपी के लाभ मिलते रहेंगे। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप जो लागत किसान को आती है, उस पर 50 फीसद मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित कर रही हैं। मोटे अनाज, दलहन एवं खाद्य तेलों की एमएसपी उच्चतर स्तर पर निर्धारित की गई है ताकि किसानों को इनके और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। निसंदेह नये कृषि सुधार कानून का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जब किसान अपने छोटे-छोटे खेतों से निकली फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो इससे जहां एक ओर बंपर फसल होने पर भी फसल की बर्बादी या फसल की कम कीमत मिलने की आशंका नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर फसल के निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी।
इसी तरह किसानों को अनुबंध पर खेती की अनुमति मिलने से किसान बड़े रिटेल कारोबारियों, थोक विक्रेताओं तथा निर्यातकों के साथ समन्वय करके अधिकतम और लाभप्रद फसल उत्पादित करते हुए दिखाई दे सकेंगे। लेकिन विपक्षी दलों ने नये कृषि सुधारों के माध्यम से सरकार पर एमएसपी प्रणाली की व्यवस्था समाप्त करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों ने कहा कृषि सुधार के नये कानून से छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा और बड़ी कंपनियां अपनी शतरे पर उनसे कृषि उत्पाद खरीदेंगी। कुछ किसान समूहों ने भी इसका विरोध किया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में किसान समूहों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं और कहा है कि सरकार एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली खत्म करने के लिए यह नया कानून लेकर आ रही है। निसंदेह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की जो नई संभावनाएं उभरकर दिखाई दे रही हैं, उनमें नये कृषि कानून और अधिक सार्थक भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकेंगे। रिजर्व बैंक अफ इंडिया और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित विभिन्न आर्थिक संगठनों की नई रिपोटरे के मुताबिक कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भारत के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास की अहमियत बढ़ गई है। ज्ञातव्य है कि देश में रबी की बंपर पैदावार के बाद फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद एमएसपी मिला है।
यह कोई छोटी बात नहीं है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में -23.9 फीसद की भारी बड़ी गिरावट आई है। इस बड़ी गिरावट के बीच कृषि ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है, जिसमें 3.4 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि सेक्टर की विकास दर बढ़ाने में रबी फसलों के उत्पादन, खासतौर से गेहूं की भारी पैदावार ने प्रभावी भूमिका निभाई है। ज्ञातव्य है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3 फीसद ही थी। नये कृषि सुधार कानूनों से कृषि विकास दर में वृद्धि के साथ कृषि निर्यात की तस्वीर के चमकीले होने की भी नई संभावनाएं उभरकर दिखाई दे रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक शुरू हुई दो किसान ट्रेन कृषि एवं ग्रामीण विकास को नया आयाम देते हुए दिखाई दे सकेगी। इसी तरह 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जिस एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा को लांच किया है।
उससे भी कृषि एवं ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिखा जा सकेगा, लेकिन नये कृषि कानूनों के बाद भी हमें ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजूबत बनाने के लिए कई बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे और कुटीर उद्योगों को सरल ऋण मिलना भी सुनिश्चित किया जाना होगा। खराब होने वाले कृषि उत्पादों जैसे फलों ओर सब्जियों के लिए लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ किया जाना होगा। खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया कराया जाना होगा, जिससे वे कच्चे माल की खरीद कर सकें। हम उम्मीद करें कि संसद से स्वीकृत कृषि सुधारों से संबंधित विधेयकों के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनने के बाद किसान अवश्य लाभांवित होंगे। नये कृषि सुधार किसानों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे में मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बनते हुए दिखाई दे सकेगी।
Date:22-09-20
किसान के लिए
संपादकीय
राज्यसभा में कृषि विधेयकों के विरोध में जो हुआ, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में विरोध की एक सीमा है, विरोध जताने के तय संसदीय पैमाने हैं, लेकिन लगता है, कई बार कुछ सांसद इसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। जिस तरह से विरोधी सांसदों ने राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन किया और उप-सभापति के साथ जो व्यवहार किया, उसे सिवाय कोरी राजनीति के कुछ नहीं कहा जा सकता। नियम पुस्तिका फाड़ने या तोड़फोड़ की कोशिश को देश ने देखा है, जिससे राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों की चमक और फीकी हुई है। जिस तरह से राज्यसभा में कृषि संबंधी विधेयकों को पारित होने से रोकने की कोशिश हुई थी, उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आठ सांसदों को निलंबित कर दिया है। जिन विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन व डोला सेन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा और सीपीआई (एम) से के के रागेश व एल्मलारान करीम के नाम हैं।
निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं, इस पर विशेषज्ञों में बहस चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से उप-सभापति के सामने दुव्र्यवहार किया गया, उसे गलत मानने वालों की संख्या आज ज्यादा है। अगर किसी विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए कोई बल का प्रयोग करता है, कुछ फाड़ने-तोड़ने की कोशिश करता है, तो इस परंपरा को तत्काल रोकने की जरूरत है। देश के ऊपरी सदन राज्यसभा के वरिष्ठ सांसदों को अपनी गरिमा और विरोध शैली का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सड़क और संसद में संघर्ष का तरीका अलग होना ही चाहिए। इसमें एक पक्ष यह भी है कि संसद में इस तरह की उत्तेजना पहले भी पैदा होती रही है, और निलंबन की परंपरा को आगे बढ़ाने से पहले विचार कर लेना चाहिए। आश्वासन लिया जा सकता है कि दोषी सांसद फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, मगर सुलह-सफाई की कोशिश फिलहाल नहीं दिखती है, तो मामला राष्ट्रपति तक जाएगा। कृषि संबंधी विधेयक को कानून बनने और लागू होने से रोकने के लिए कुछ विपक्षी दल सक्रिय रहेंगे। ध्यान देने की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने उप-सभापति हरिवंश के साथ हुए व्यवहार को बिहार के अपमान से जोड़ दिया है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और संभव है, वहां यह मुद्दा बना रहे।
कुल मिलाकर, इस विवाद को बढ़ाने की बजाय समाधान निकालना चाहिए। अगर किसान देश की सड़कों पर लामबंद होते हैं, तो आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के लिहाज से भी स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। यह किसानों की मजबूती ही है कि कोई भी दल उनके समर्थन को गंवाना नहीं चाहेगा। यदि विपक्षी दलों में विरोध की बेचैनी है, तो सत्तारूढ़ दल में किसानों को साथ रखने की कवायद है। जो संभावनाएं दिख रही हैं, उसमें इस पूरी किसान राजनीति से किसानों को फायदा ही होता दिखता है। मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ सकता है। पर यह भी देखना चाहिए कि कुछ राज्य हैं, जहां मंडी व न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था नहीं है। आज हर राज्य के हर अन्नदाता की रक्षा के उपाय जरूरी हैं और यह बात जितनी सत्ता पक्ष पर लागू होती है, उतनी ही विपक्ष पर भी।