22-08-2023 (Important News Clippings)
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Date:22-08-23
Time’s Come To Draw New Lines
Basic structure doctrine came in the context of Indira Gandhi’s regime. Today the judiciary uses it widely and with contradictions. It needs to clearly define the idea
R Jagannathan, [ The writer is editorial director of Swarajya magazine. ]
Some court judgments have an outsized impact on jurisprudence because they seem to hint at something profound. One such judgment, delivered by a massive 13-member constitutional bench in 1973, came in the Kesavananda Bharati case. The bench said, inter alia, that there are some things in the Constitution that even Parliament cannot change. The judgment introduced the concept of “basic structure”, something that is now so widely used in so many cases that it has lost all meaning.
The issue is not whether there should be limits to what Parliament can do, but whether the judiciary itself should not set limits on how far it can stretch the meaning of the term basic structure. To date, it has not provided any kind of clarity on this despite using the term to justify various judgments.
In May, while ruling in favour of Delhi government about its powers over the bureaucracy, the top court said democracy and federalism were part of the basic structure. But consider the implications. Does this mean that federalism is only about Centre and states, and not states and local bodies? Can a municipal body go to court demanding autonomy since federalism is part of the basic structure? Parliamentary democracy is our adopted form of government. But if this is defined as part of the basic structure, will it prevent a future polity from adopting the presidential form of government?
The issue hit the headlines again when Centre introduced a bill earlier this month to nullify a part of the May judgment on the powers of Delhi government. A former Supreme Court Chief Justice, Ranjan Gogoi, suggested that the idea of basic structure is “debatable”. The current Chief Justice dismissed Gogoi’s statement as mere “opinion” when this was brought to his notice. Earlier, he had gone on record to say that basic structure is the “North Star” of jurisprudence.
If two contemporary judges, past and present, can have such diverse views on the basic structure, isn’t it time SC took a final call on it by explaining what it really means, and when it can be brought into an argument?
Some history will help us here. When the Kesavananda verdict was given in April 1973, it came with a marginal majority of 7-6. Not only that, the 13 judges produced 11 separate judgments, and, according to senior SC lawyer TR Andhyarujina, the effective takeout of the judgment – that Parliament did not have the power to amend the basic structure – did not emerge from these 11 judgments.
In fact, this consensus was manufactured by the then Chief Justice, SM Sikri, who was due to retire after this judgment, by producing a six-point “view of the majority” in open court, in which proposition two held that “Article 368 does not enable Parliament to alter the basic structure or framework of the Constitution.” This summary view of the majority was not part of the judicial order signed by all 13 judges on the bench, but was produced in open court by CJI Sikri for the judges to sign. Four of them refused to do so.
One can call this smart management of a complex judgment that few would have been able to understand in its entirety, but the simple point is this: the basic structure concept did not emerge from this judgment, and its frequent use to prompt judicial interventions is wrong unless this whole idea is explained fully by another constitutional bench, preferably one with as many judges as the Kesavananda one.
It is also worth noting the political context in which this judgment came. Indira Gandhi was at the peak of her power and keen to rush through amendments to empower the executive in its social agenda. The judiciary was divided between progressives and conservatives, and the need to put a break on executive power was seen as important by some. That was the context in which the basic structure rabbit was pulled out of the judicial hat.
But extraordinary situations make for bad law. The basic structure idea was a product of its time and needs to be re-examined and clarified for our time.
Consider also some common sense “basic” features that the judiciary has chosen to sideline. Checks and balances should be part of the basic structure of the Constitution. How then did the Supreme Court arrogate to itself the right to appoint all judges to the higher judiciary? How did the judiciary junk the National Judicial Appointments Commission as unconstitutional, a case in which it was itself an interested party?
A dissenting judge in the NJAC case, Justice J Chelameswar, said that the independence of the judiciary does not cease merely because the Chief Justice is not the primary mover in the appointment of judges. He held that the primacy of the Chief Justice’s opinion is not a basic feature of the Constitution. It would be enough if the judges on the NJAC panel had the power to reject any candidate favoured by the rest.
Again, one can presume that the basic structure was something that emerged from the thinking of the constituent assembly which drew up the document. But one feature was never there in the original Constitution: the chapter on fundamental duties. It was inserted in 1976 as Article 51A, and it lists 11 fundamental duties of citizens to balance their rights under Articles 12-35. In theory, fundamental duties should also be enforceable, but they seldom are.
Can a provision inserted a quarter century after the initial Constitution was adopted be considered a part of the basic structure? If yes, clearly, the basic structure can clearly be expanded (or contracted) at will. If no, isn’t it a problem where only rights flow from the Constitution and not obligations? Can anyone have rights without responsibilities?
These are questions a new constitutional bench must answer by clarifying what constitutes basic structure, and what are the lines both Parliament – and the judiciary – must not cross. In the absence of this clarity, basic structure is not any different from a constitutional coup enacted by the judiciary.
Sedition By Another Name Equally Shady
Et Editorials
Much has been discussed about the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) Bill 2023 — which seeks to replace the Indian Penal Code 1860 — not mentioning ‘sedition’. GoI has stated that India is a democracy and everyone has a right to speak freely, and that it wanted to repeal the colonial-era sedition law. That is excellent reasoning for a liberal democracy. Yet, the ghost of Section 124A of IPC 1860 — sedition — lingers in Section 150 of the BNS Bill. The intent of the two provisions is very different. Section 124A of IPC intends to suppress free speech. Section 150, on the other hand, of the BNS Bill is focused on national security, and attempts to balance individual liberty and national security. Part 7, ‘Of Offences Against the State’, in this section criminalises acts perceived to be endangering the sovereignty, unity and integrity of India. The onus should be on GoI now to provide greater clarity and steadier equilibrium.
Section 150 expands the list of activities perceived as endangering national security. The explicit mention of ‘electronic communications’ could bring WhatsApp messages, emails, social media posts and private forwards under its scope. The ‘use of financial mean’ could enable charging persons with alleged violations linked to financial transactions. At the same time, it specifies the offences would attract this provision: engaging in secession, participating in armed rebellion, undertaking subversive activities and encouraging feelings of separatist activities. The explicit incorporation of criminal intent (mens rea) — ‘purposely or knowingly’ — is a positive. But for a country that has been found to be overcautious to the point of being overbearing regardless of administrations, specificity in law must be paramount.
Guard rails to balance individual liberty and national security should be strengthened — for instance, a tighter definition of ‘subversive’ activities. GoI must explain the need for Section 150, when terrorism and organised crime have been dealt with already in the proposed law.
Date:22-08-23
The BRICS test for India’s multipolarity rhetoric
The challenge before New Delhi is to choose between a China-centric or a West-centric world order, or balance the two.
Happymon Jacob teaches at the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and is the founder of the Council for Strategic and Defense Research.
Once again, New Delhi is back in the thick of global geopolitics of things — chairing summits, navigating tricky Manichaean choices, ducking geopolitical whirlwinds, and negotiating a place at the high table of global governance. The upcoming BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) summit in South Africa, from August 22 to August 24, will be an important stress test for Indian diplomacy, and a harbinger of the shape of geopolitics to come.
For sure, the ability of BRICS to reorder or steer the global economy in any significant manner is deeply suspect, its appetite to create economic agreements amongst its own members limited, and its historical capability to influence global geopolitics overestimated. And, as a bloc, it is hardly an attractive investment destination. More so, BRICS today sounds more revisionist and reactive, than proactive or clear headed, on what it wants to do. And yet, it could, going forward, become an entity capable of influencing the future of world politics. The geopolitical developments of the past year or so and the challenges faced by the United Nations system may have given another lease of life to BRICS. BRICS, after all, is also more globally represented than the UN Security Council (UNSC) and the G-7, though less than the G-20 which is dominated by the West. In that sense, the choices that BRICS makes at the summit and thereafter could have major implications for the international system.
Many paths to global governance
That global governance has failed, or that it reeks of deeply undemocratic practices, needs no repetition. If the deeply unrepresentative character of global governance institutions and mechanisms has led to their failure, and there is little possibility of a more inclusive system anytime soon, forums such as BRICS will invariably fill such important institutional vacuum, no matter how inadequate. That 40-odd countries have formally or informally expressed interest in joining an expanded BRICS, just five countries today, is reflective of the deeply-held sense of angst and anger in the global South countries about their place in the world.
At a time of global geopolitical uncertainty, with the global order going through a major churn, middle powers, regional heavyweights and the outliers that are weighing their options, exploring where they belong or trying to belong where they can, would want to utilise forums such as BRICS to make sense of global geopolitical headwinds, hedge or place their bets, and influence the geopolitics around them. For instance, the uncertainties arising out of the Ukraine war and the steady rise of China have clearly provided a new lease of life to the otherwise moribund BRICS.
Not that BRICS or the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) will lead to truly democratic global governance or multipolarity (perhaps nothing can); these forums too are replete with competing interests and calculations including inbuilt or unsaid hierarchies. And yet, these very forums could ignite a genuine conversation on making global governance more representative and inclusive. In global governance, more imperfect institutions reflecting the realities of today are better than one imperfect institutional structure that is alien to the world of today. International politics should not be the place for hegemonic perfection, but of democratic imperfections.
New Delhi’s dilemmas
For India, the geopolitical choices today are neither crystal clear nor easy to make. For one, where does India belong in the global geopolitical landscape? There is, for instance, a tendency in the West to view India’s membership of BRICS and the SCO in the context of the Ukraine war and the United States/West versus the standoff with Russia. An oft-repeated question is: “How can India be a part of the Quad [Australia, Japan, the U.S., India], G-20, G-7 and BRICS, SCO and global South at the same time?” That is a deeply ahistorical view. India’s active participation in non-western multilateral forums such as BRICS, SCO and global South must also be seen as India’s response to the undemocratic and inequitable governance structures of post-Second World War institutions such as the International Monetary Fund, the World Bank and the UNSC. At the same time, India’s objective is not (and should not be) to create or belong to an anti-U.S./West bloc either.
Developmentally, historically and geographically, India belongs to BRICS, SCO, and the global South. But India does not only belong to them. More so, China’s overwhelming presence in them makes it a less than perfect geopolitical choice for India. Structurally and aspirationally, the G-20, G-7, Quad and the like are where New Delhi is headed. But India’s accommodation in the most influential among those forums is a long shot. India, as a result, is located right in the middle of an emerging geopolitical faultline with interests on either side, welcomed by either side, but fully belonging to neither. This could either make India a bridge between the great divides or its lack of loyalty to neither could make it a victim of emerging geopolitical contestations. The sharper the faultline becomes, the harder it will be for New Delhi to balance it.
One of the major dangers of the current churn in global geopolitics is the rise of competing blocs in the international system. With China and Russia aligning their global interests, the organisations they are part of whose membership they are attempting to enhance, are likely to be pitted against the status quo order led by the U.S. and its allies. India has traditionally opposed the creation of blocs as they go against the fundamental spirit of equitable global governance and multipolarity.
Multipolarity, in the Indian historical imagination, is about equity, inclusion and representation, not bloc rivalry, ideological or otherwise. However, even if New Delhi vehemently opposes bloc politics, it will continue to get drawn into it.
The China question
The question that New Delhi must ask every step of the way as it pursues a multipolar world and alternative mechanisms for global governance is whether (or not) it helps boost the rise of China globally. No doubt, a multi-polar world requires strong, alternative global forums, and perhaps even attempts at de-dollarisation. But those very forums will go on to aid the rise of China and the strengthening of the yuan. To think de-dollarisation would lead to strengthening of the rupee is delusional as is the belief that China and India share larger geopolitical interests. They may find value in the instrumental utility of non-western institutions, but their end goals are fundamentally divergent. Given its size, economic influence and the spread of the Belt and Road Initiative and diplomatic bandwidth, China will influence an expanded BRICS; and India, with its limited resources, would struggle to match this. Paradoxically, and perhaps tragically, the more India helps strengthen non-western institutions and frameworks, thereby weakening the post-Second World War order, the more it helps, albeit indirectly, China’s revisionist agenda. The challenge before India is to choose between a China-centric world order or a West- centric world order, or balance the two. If the latter is too preachy for India, the former is too Machiavellian. And balancing is going to get tougher.
India must, therefore, keep its eyes firmly fixed on its goal: promote a more representative and equitable global governance on the one hand and ensure that such an order does not end up undercutting its own national interests. While India must moderate the influence of China in non-western forums, in doing so, it must also make sure not to alienate other countries in the global South who may see merit in China’s efforts at expanding the membership of those forums.
The geopolitical predicament this poses before New Delhi is hardly an easy one to navigate: asserting itself in non-western global forums such as BRICS and the SCO, checking the steadily growing Chinese influence in them, and dealing with western normative expectations while negotiating a place for itself in Eurocentric forums such as the UNSC and the G-7. It must do all this simultaneously.
टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बराबर नजर रखनी होगी
संपादकीय
टेक्नोलॉजी ने सबको सस्ते में अपने भाव व्यक्त करने की सुविधा दी। जिस ज्ञान को हासिल करने में भारी धन और समय व्यय होता था, वह कुछ बटन दबाने से मिल रहा है। यह राजा और रंक दोनों को उपलब्ध है। गांव में बैठा बच्चा भी वही ज्ञान पा सकता है, जो मेट्रो सिटी का बच्चा । सरकार के स्तर पर इसी तकनीकी का इस्तेमाल सेवाओं की डिलीवरी को तेज और सही हाथों में पहुंचाने में किया जाने लगा है। लेकिन समाज में विकृत मानसिकता के लोग इस वरदान का प्रयोग तरह-तरह के अपराध करने और हिंसा भड़काने में करने लगे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में इसका खुलकर प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि समाज स्वयं तय करे कि ऐसे तत्वों को किस तरह प्रभावहीन किया जाए या उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। धार्मिक, जातीय, भाषाई या क्षेत्रीय आचार पर विषवमन करने वालों के कंटेंट पहचानना और उन्हें नजरअंदाज करना पहला कार्य होगा, जो पूरे समाज को करना होगा। खबरों को यथावत माना है । केवल सम्मानित और प्रतिष्ठित स्रोतों से मिलने वाले कंटेंट पर भरोसा करें और उसे भी ऐसे ही अन्य स्रोतों से क्रॉस चेक करें। दिल्ली से सटे एक जिले में दंगे हुए, जिसका मूल कारण सोशल मीडिया कंटेंट था, जिसने समुदायों को अकारण क्रोधित किया। इंटरनेट बंद करने से अफवाहों के पर निकलने लगते हैं लेकिन सोशल मीडिया उपलब्ध होने पर उसका दूसरा विद्रूप पक्ष सामने आ जाता है। अब यह समाज को तय करना है कि बच्चे के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करना है या अपने विवेक को ताक पर रखकर उपद्रव करने में। बच्चे को भी इसे उपलब्ध कराएं पर वह क्या देख रहा है इस पर नजर बनी रहे । वरदान को अभिशाप न बनाएं।
प्रशासनिक सुधारों पर आगे बढ़े सरकार, प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को बनाया जाए जवाबदेह
जीएन वाजपेयी, ( लेखक सेबी और एलआइसी के चेयरमैन रहे हैं )
एक अनुमान है कि देश में हर साल करीब 90 लाख लोग पलायन करते हैं। इस प्रकार देखें तो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अवसरों के अभाव में विस्थापन को विवश होता है। अवसरों का यह अभाव रोजगार के विकल्पों-मौकों की कमी और क्षेत्रीय स्थिति जैसे पहलुओं से उत्पन्न होता है। असल कारण चाहे जो हो, लेकिन यह तय है कि इतने बड़े पैमाने पर पलायन अवसरों में असमानता की पुष्टि करता है। स्मरण रहे कि किसी एक स्थान विशेष पर आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण अक्सर सामाजिक अशांति एवं आक्रोश का कारण बनता है। यह स्थिति तब है जब भारत के संविधान की उद्देशिका में ‘प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता’ का उद्घोष किया गया है। एक के बाद एक सरकारों ने इस असमानता को दूर करने की दिशा में कदम अवश्य उठाए, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। हाल के दौर में लोकलुभावनवाद इसका एक कारण बनता दिख रहा है। लोकलुभावनवाद को लेकर इन दिनों जबरदस्त होड़ मची हुई है। इसी कारण बीते दिनों कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कहना पड़ा कि मुफ्तखोरी वाली योजनाओं के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस साल विधायकों के पास उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिए धनराशि शेष नहीं बचेगी।
भारत में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का मुख्य दायित्व देश की नौकरशाही के पास है। अफसोस की बात है कि उसका प्रदर्शन खराब रहा है। इसकी बड़ी वजह संस्थानों का सांगठनिक ढांचा, कार्य संचालन का ढर्रा और जवाबदेही की कमी है। भारत ने नौकरशाही का सांगठनिक ढांचा अपने औपनिवेशिक शासकों से विरासत में लिया। उसके लिए स्टील फ्रेम यानी इस्पाती ढांचे की उपमा भी गढ़ी गई। उससे अपेक्षा की गई कि यह ढांचा न केवल कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखेगा, बल्कि सरकारी खजाने के लिए राजस्व भी जुटाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार कायम रहा कि उसका नाम तक नहीं बदला गया और उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कहा जाता रहा।
राजनीतिक स्वतंत्रता ने राष्ट्र-राज्य को जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार में बदल दिया। उत्कृष्ट संविधान ने विधायिका को कानून बनाने, कार्यपालिका को उन्हें लागू करने और न्यायपालिका को एक समतामूलक समाज के निर्माण का दायित्व सौंपा। यह सब तो हुआ, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी को आवश्यक रूप से पुनर्गठित नहीं किया गया। जबकि स्वतंत्र भारत में जनकल्याण की दिशा पूर्ववर्ती शासन से बिल्कुल अलग थी। इसके बावजूद समानता और न्याय वितरण के अग्रदूत बनने के बजाय सरकारें ‘माई बाप की सरकार’ और अधिकारी ‘हुजूर’ ही बने रहे।
स्वतंत्रता की मध्यरात्रि पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण ‘नियति से साक्षात्कार’ में कहा था, ‘भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों लोगों की सेवा से है, जिन्हें कष्ट उठाने पड़े। इसका अर्थ होगा गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों का अंत और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना।’ इसके उलट अवसरों में असमानता के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय और जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर विसंगतियां अपूर्ण वादों को ही दर्शाती हैं। राजनीतिक बिरादरी वोट बैंक की राजनीति में उलझी रही। उसने सशक्तीकरण की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया। उलटे वे जनता को झुनझुना ही पकड़ाते गए। जनता के लिए पर्याप्त रूप से समान अवसर सृजित ही नहीं किए कि लोग गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जी सकें।
अब अमृतकाल में भारत ने विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, केवल प्रति व्यक्ति जीडीपी ही सफलता का पैमाना नहीं होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्ज का मानना है, ‘जीडीपी में स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसरों की समानता, पर्यावरण की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता से जुड़े अन्य संकेतक प्रतिबिंबित नहीं होते।’ हमें इस बात का मर्म समझना होगा। अमृतकाल में हमें सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक भारतीय शिक्षित हो। शिक्षित होने से आशय मात्र साक्षर होने से नहीं है। इसी अमृतकाल में प्रत्येक देशवासी को गुणवत्तापरक नागरिक सुविधाएं, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और एक सार्थक आर्थिक सक्रियता के लिए अवसरों की समानता भी मिले। जीवन से जुड़ी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को किसी सरकार या प्रशासनिक अमले के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसके बजाय लोग उनके साथ बैठकर राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ने पर मंत्रणा करें।
समय आ गया है कि अपने नागरिक एवं पुलिस प्रशासन के ढांचे का व्यापक रूप से कायाकल्प किया जाए, ताकि वह संवैधानिक दायित्वों को आवश्यक रूप से पूरा करने में सक्षम बन सके। कायाकल्प की इस यात्रा का आरंभ दायित्व के नाम परिवर्तन से होना चाहिए। हमें जिले के प्रमुख को मजिस्ट्रेट के बजाय मैनेजर यानी प्रबंधक के रूप में संबोधित करना होगा। उनकी भूमिका, दायित्व और जवाबदेही को नए सिरे से तय करना होगा। उन्हें मनमाने ढंग से काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। देश में इस समय काफी कुछ अच्छा भी हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य, आवास, पानी और बिजली के स्तर पर स्थिति सुधरी है। एक बड़ी हद तक इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है, जो मिशन मोड में काम करते हुए अपनी योजनाओं को कारगर रूप से धरातल पर उतारने में सफल हो रही है। यह स्थिति तब और बेहतर हो सकती है, जब नौकरशाही के ढांचे को नए सिरे से गढ़ा जाए और प्रत्येक स्तर पर सक्रिय अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। इस दिशा में आवश्यक सुधारों में अब विलंब नहीं किया जाना चाहिए। इन सुधारों से विकसित राष्ट्र की राह खुलेगी।
Date:22-08-23
प्रवासी भारतीय देंगे विकास को रफ्तार
प्रो. पूनम कुमारी सिंह
हमारे देश में कहावत है-‘स्वदेशो भुवनत्रयम’। अर्थात, ‘हमारे लिए पूरा विश्व ही हमारा देश है और केवल मनुष्य ही हमारे भाई-बहन हैं।’ इसी वैचारिक आधार पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया। हम दुनिया के अलग-अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के मेल की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की एक असाधारण परंपरा शुरू की थी। हमने असीमित लगने वाले समुद्र को पार किया। भारत और भारतीयों ने दिखाया है कि कैसे विभिन्न देशों और विभिन्न सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध साझा समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं।
17 वे प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्बोधित उपरोक्त वक्तव्य प्रत्येक भारतीय और विशेषकर प्रवासी भारतीयों को आत्मविश्वास से भर देने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद प्रवासी भारतीयों को लेकर एक गंभीरता देखी गई है। विदेशी सरजमीं पर रह रहे भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ने और यहां की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका तलाशने के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि प्रदान करने का कार्य वर्तमान सरकार में त्वरित गति से हो रहा है इसमें संदेह नहीं है। प्रवासी भारतीय विदेश में रहते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था पर अपना असर छोड़ रहे हैं। र्वल्ड बैंक की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 रिपोर्ट कहती है कि विदेश में कमाई करके उसे अपने देश भेजने वालों में प्रवासी भारतीय दुनिया में सबसे आगे हैं। 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों से भारत आने वाली राशि में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। आज यह राशि बढ़कर 626 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतियों को यहाँ की अर्थव्यवस्था में स्वेच्छा से उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वह उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के साथ एक नीति लाने पर जोर दे रही है, जहां सम्मेलनों, चर्चाओं और बैठकों के जरिए ऐसे अवसर उत्पन्न होंगे, जो यूपी मूल के प्रवासी भारतीयों को निवेश के विभिन्न क्षेत्रों से भली भांति परिचित कराते हुए उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह नीति प्रदेश के प्रवासी और सरकार के बीच जुड़ाव, समझ को बढ़ावा देने के साथ ही प्रवासी भारतीय समुदाय से संबंधित नई पहल और नीतियों की घोषणा के लिए सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य कर सकेगी। अब उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीय भी इस बात को समझ चुके हैं कि यह राज्य केवल सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ही नहीं है बल्कि सर्वाधिक सम्भावनाओं वाला राज्य भी है जो अकूत प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही पर्याप्त मानवीय कुशलता को भी समेटे हुए है। प्रवासी उत्तर प्रदेशवासी राज्य में अपने व्यवसाय शुरू कर सकें; इसके लिए सरकार उन्हें अनुकूल पृष्ठभूमि प्रदान कर रही है। ज्ञात है कि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार को 32 अनिवासी भारतीयों से 1045 करोड़ रु पए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। ये प्रस्ताव कृषि, रक्षा और आईटी क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में मिले थे, जिससे यह संभावनाएं बनी कि यदि इस क्षेत्र में प्रयास किए जाएं तो प्रदेश में निवेश को पर्याप्त बढ़ावा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार, तमाम भारतीय दूतावासों से संपर्क कर हजारों एनआरआई का डेटाबेस तैयार कर रही है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के एनआरआई को ‘एनआरआई कार्ड’ जारी कर रही है। उपलब्ध पुराने आंकड़ों के अनुसार अब तक यह कार्ड 540 एनआरआई को जारी किया जा चुका है। जनवरी 2023 में प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था भी प्रदान की है कि यदि कोई प्रवासी भारतीय अपने पुरखों की याद में कोई सामुदायिक निर्माण करना चाहे तो सरकार उसके खर्च का 40 फीसद वहन करेगी। बदले में शिलापट्टिका या निर्माण कार्य पर वे अपने पुरखों का नाम अंकित करवा सकते हैं। सरकार का ध्यान विदेश में रह रहे ऐसे प्रभावशाली प्रवासी भारतीयों पर है, जिनकी जड़ें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। इन सबको एक मंच पर लाने हेतु एक वेबसाइट http://www.nri.up.gov.in बनाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्रवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार 2021 से दिया जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार को विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों की भी चिंता है। कई ऐसे वाकए सामने आए जब कुशल श्रमिक निजी एजेंसियों या एजेंटों के जरिए वहां भेज दिए गए और वे वहां गुमराह होकर शोषण का शिकार बन गए। श्रमिकों को इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए उप्र के एनआरआई विभाग ने अपनी यूपीएफसी ओवरसीज मैनपावर रिक्यूट्रमेंट एजेंसी को राज्य के सेवा योजना पोर्टल से लांच किया है। भारत, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, साफ्टवेयर और डिजिटल से लेकर अंतरिक्ष तक में हम वैश्विक पताका लहरा रहे हैं। ऐसी पर्याप्त संभावनाओं के बीच आदित्यनाथ की सरकार द्वारा यूपी मूल के प्रवासी भारतीयों को सूबे से जोड़ने की योजना सराहनीय है और यह प्रदेश में निवेश को बढ़ाएगी और विकास के रफ्तार को और भी गति मिलेगी।
इंसाफ और सजा में होगा कितना सुधार
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
विश्व की सबसे पुरानी और मूल स्वरूप से बिना बहुत छेड़छाड़ के सबसे अधिक समय तक अस्तित्व में रहने वाली दंड संहिता, जिसे आमफहम भाषा में आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) कहा जाता है, शीघ्र ही अतीत की वस्तु बन जाएगी। 1860 में निर्मित और आज कई राष्ट्रों में विभक्त भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कोई इतनी विस्तृत और मानवीय गतिविधियों के लगभग हर क्षेत्र को छूने वाली इस संहिता के बनने और प्रयोग में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लगभग इसी के साथ अस्तित्व में आई दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी 1882 और 1973) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) भी अपना वर्तमान नाम व स्वरूप खो देंगे।
डेढ़ शताब्दी से भी अधिक समय से भारत में फौजदारी न्याय व्यवस्था का मेरुदंड रही आईपीसी कई अर्थों में विशिष्ट है। इसके निर्माता वह प्रतिभाशाली लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले है, जिसे कई कारणों से भारत में गालियां मिली हैं। कोई शक नहीं कि वह नस्लवादी था और उसका यह दंभी वक्तव्य भी बार-बार दोहराया जाता है कि भारतीयों द्वारा रचित सारा वाङ्गमय किसी यूरोपीय पुस्तकालय के एक शेल्फ में समा सकता है। इसके बावजूद उसने भारत में न सिर्फ सही अर्थों में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली, बल्कि मानवीय गतिविधियों के हर क्षेत्र को छूने वाली एक विस्तृत दंड संहिता भी बनाई। उसके द्वारा रचित यह इंडियन पीनल कोड कई अर्थों में अद्भुत है। पहली बार जातियों में विभक्त भारतीय समाज को ऐसा कानून मिला, जिसके समक्ष सभी बराबर थे। रूढ़िबद्ध वर्णाश्रमी समाज में तब्दील होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक जैसे अपराध के लिए ब्राह्मण व शूद्र को अदालत समान प्रक्रिया द्वारा समान दंड देने लगी। शायद यही कारण है कि भारत में वर्चस्ववादी तबकों द्वारा मैकाले को बहुत कोसा गया है और आज भी उसके नाम से तरह-तरह के मनगढ़ंत वाक्य किताबों और नेट पर उद्धृत किए जाते हैं। खुद कानून के व्यावहारिक पहलुओं की बहुत कम जानकारी होने के बावजूद उसने इतने रोचक उदाहरणों द्वारा संहिता में वर्णित अपराधों का वर्णन किया कि एक समकालीन लेखक को कहना पड़ा कि उसके द्वारा रचित आईपीसी पढ़ते हुए किसी साहित्यिक कृति सा आनंद देती है।
अपराध और उनके लिए निर्धारित दंड समय सापेक्ष होते हैं। समाज अपने प्रचलित मूल्यों के अनुसार कुछ कृत्यों को अपराध घोषित करता है और फिर उनके लिए सजा का प्रावधान करता है। धर्म इन मूल्यों को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। उदाहरण के तौर पर हम मैकाले की समलैंगिकता को लेकर बनी समझ को ले सकते हैं। इंडियन पीनल कोड के अनुसार, यह एक दंडनीय अपराध है। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शासित लगभग आधे विश्व ने आईपीसी के नमूने पर बने अपने कानूनों में इसे अपराध घोषित किया। इसी तरह मनुष्य के इतिहास में मृत्युदंड को आम स्वीकृति हासिल थी और आईपीसी ने भी कई अपराधों के लिए इसका प्रावधान कर रखा है। राजद्र्रोह एक ऐसा ही क्षेत्र है, जिस पर खूब विवाद होता है। स्त्रियों, बच्चों और युद्ध बंदियों जैसे वर्गों के खिलाफ किन कृत्यों को अपराध माना जाएगा, यह भी मूल्य सापेक्ष है और मैकाले भी अपने समय की मान्यताओं के अनुकूल ही व्यवहार करता है। जाहिर है, इन पर ईसाई धर्म का निर्णायक प्रभाव है।
यह तो स्वाभाविक ही था कि डेढ़ शताब्दियों तक चलने वाले इस कोड में मूलभूत बदलाव लाए जाते, पर यह देखना बड़ा रोचक होगा कि ये बदलाव किस हद तक उसे बदले समय के अनुकूल बना सके हैं। आज जब दुनिया भर में समलैंगिकता और समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने के आंदोलन चल रहे हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे दंडनीय कृत्य की श्रेणी से हटा दिया है, आईपीसी का नया अवतार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) इससे संबंधित धाराओं को काफी हद तक बनाए रखता है। महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न की परिभाषाएं विस्तृत की गई हैं, लेकिन वैवाहिक बलात्कार या ‘मैरिटल रेप’ पर यह खामोश है। शायद उसे लगता है कि भारतीय समाज में मूल्यों के स्तर पर अभी जरूरी बदलाव नहीं हुए हैं और पश्चिम द्वारा स्वीकृत इन मूल्यों तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। एक और क्षेत्र है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को परेशान करता है और यह राजद्र्रोह से जुड़ा है। आईपीसी की जगह बीएनएस का मसौदा पेश करते समय दावा किया गया कि यह औपनिवेशिक मानसिक दासता से मुक्ति का दस्तावेज है, लेकिन इसमें भी नाम बदलकर कई ऐसे प्रावधान मौजूद रखे गए हैं, जिनका सरकारें असहमति के स्वर को दबाने के लिए दुरुपयोग कर सकती हैं। फांसी की सजा भी नए कानून में मौजूद है। आज जब दुनिया के अधिकांश सभ्य समाजों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, इसे बनाए रखने का हमारा फैसला यही दर्शाता है कि अभी अपनी न्याय प्रणाली को मानवीय बनाने के लिए हमें एक लंबी यात्रा करनी है। भीड़ हत्या या मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए अपराध की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है और अगर कार्यपालिका ने जरूरी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया, तो इसका दूरगामी परिणाम भारतीय समाज पर पड़ेगा।
प्रस्तावित तीनों नए कानूनों में कुछ रेखांकित किए जाने लायक परिवर्तन शामिल हैं। तकनीक के बढ़े इस्तेमाल से पुलिस तफतीश अधिक पारदर्शी होगी और मुकदमों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। यदि सरकारें जरूरी संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाईं, तो फोरेंसिक साइंस का प्रयोग तफतीशी अधिकारी का पूरा प्रोफाइल ही बदलकर रख देगी। तकनीक का उपयोग अदालतों की कार्यवाही में भी आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता है, जिससे समय और संसाधन, दोनों की बचत हो सकेगी। इन सबके बावजूद सीआरपीसी के नए अवतार बीएनएसएस में अदालतों में देरी के कई प्रमुख कारणों से निपटने की इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है। आम जानकारी है कि मुकदमों में लंबे स्थगन आदेशों के पीछे अदालतों से जुड़े लोगों का ही हाथ होता है, पर उनसे यह नया कानून कैसे निपटेगा, बहुत स्पष्ट नहीं है।
जनता के अनुभवों से उपजी कई धारणाएं हमारे समाज में मौजूद हैं, जिनमें एक यह है कि दीवानी का मुकदमा दादा दाखिल करता है और फैसला पौत्र (यदि सौभाग्यशाली हुआ) के जीवन में होता है। दूसरा फौजदारी मामलों को लेकर है, जिसके अनुसार, यदि कोई ताकतवर है, तो अपने जीवन भर अदालतों को चक्कर में डाले ही रख सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि नए कानून इन धारणाओं को किस हद तक बदल पाते हैं।
Date:22-08-23
हम क्यों नहीं बना पा रहे स्पेन जैसी महिला फुटबॉल टीम
अनादि बरुआ, ( पूर्व राष्ट्रीय कोच, फुटबॉल )
विश्व महिला फुटबॉल को स्पेन के रूप में नया विजेता मिला है। यह दुनिया की ऐसी पांचवीं टीम बन गई है, जिसने फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता है। विश्व कप शुरू होने से पहले अमेरिका और इंग्लैंड को बड़ा दावेदार माना जा रहा था, मगर उपलब्धि स्पेन के झोली में आई। स्पेन की रणनीति ‘टिकी टका’ गेम थी, यानी उसकी खिलाड़ियों ने छोटे-छोटे पास देकर गेंद को अपने पास रखा। इसका फायदा यह हुआ कि फाइनल में इंग्लैंड की टीम एक अदद गोल के लिए तरसती रही। इस बार जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम जैसी एशियाई टीमें भी प्रतियोगिता में थीं, पर इनमें से सिर्फजापान क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकी।
इस बार महिला विश्व कप में काफी तेज गेम खेला गया। ज्यादातर ‘फिल्ड गोल’ हुए, यानी खिलाड़ियों ने खेल के क्रम में ही गोल दागे। इंग्लैंड या जापान जैसी टीमें जिस ‘डेड बॉल सिचुएशन’ (फ्री किक, कॉर्नर किक आदि से मिलने वाले गोल) पर भरोसा करती हैं, वह तुलनात्मक रूप से कम दिखा। इसका नतीजा यह हुआ कि कई अप्रत्याशित गोल हुए। जैसे, गोल पोस्ट के बिल्कुल किनारे डंडे के पास गोल किए गए, जो मुश्किल माने जाते हैं। इसने महिला विश्व कप को और लोकप्रिय बना दिया।
टीमों की संख्या के लिहाज से महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दुनिया भर में महिलाओं की कुल 203 फुटबॉल टीमें हैं, जबकि पुरुषों की 207, लेकिन पुरुषों के मैच ज्यादा देखे जाते हैं। फीफा ने भी पुरुषों के विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 करने का फैसला किया है, जबकि महिलाओं के लिए पूर्ववत 32 टीमों का ही चयन किया जाएगा।
भारत फुटबॉल में काफी पीछे है। चूंकि पुरुषों के होने वाले अगले विश्व कप में मेजबान होने के कारण एशिया से आठ टीमें चुनी जाएंगी, फिर भी चयन के लिए हमारी टीम को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी तुलना में महिलाओं पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें पर्याप्त सुविधा दी जाए। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम की कप्तान सैम केर ने तो भारत आकर फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए कुछ करने की इच्छा जताई है, क्योंकि उनके माता-पिता भारतीय मूल के हैं। हम ऐसे हितैषियों की मदद ले सकते हैं। अब भी हमारे यहां क्रिकेट को बहुत तवज्जो दी जाती है। फीफा महिला विश्व कप के एकाध मैचों को ही दूरदर्शन ने दिखाया। फुटबॉलरों को नौकरी नहीं मिलती। झारखंड में ही, जहां से अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी निकलते रहे हैं, संगीता कुमारी जैसी खिलाड़ियों को पेट पालने के लिए ईंट भट्ठे पर काम करना पड़ता है। अगर ऐसी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, तो महिलाओं की फुटबॉल टीम काफी कुछ कर सकती है। हालांकि, कुछ काम हो भी रहा है। 15 साल पहले ही दिल्ली में महिलाओं की कुल आठ टीमें हुआ करती थीं, जिनकी संख्या बढ़कर 50 से ज्यादा हो गई है। पुरुष टीमों की भी संख्या 150 के करीब है। इस कारण अनुमान है कि देश भर में महिला फुटबॉलरों की लगभग 8,000 टीमें प्रैक्टिस करती हैं, जबकि पुरुषों की करीब 15,000 टीमें। फिर भी, अगर हम अपने यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पद्र्धा करने योग्य बेहतर टीम नहीं बना पा रहे, तो यह शोचनीय मसला है।
भारत से छोटा देश फिलीपींस जब अपने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया से जीतते देखता है, तो जश्न मनाता है, लेकिन हम इस सबमें उदासीन रहते हैं। अलबत्ता, हरियाणा की लड़कियां दिल्ली से खेलती हैं। लिहाजा, फुटबॉल के प्रति माहौल बनाना जरूरी है, साथ ही माता-पिता की मानसिकता भी बदलनी होगी और उन्हें बहुत छोटी उम्र, करीब पांच साल में ही अपने बच्चे को फुटबॉल के लिए तैयार करना होगा। जापान, चीन जैसे देश इसलिए अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वहां खेल का माहौल है। अपने यहां करीब 12 साल की उम्र में कोई बच्चा फुटबॉल खेलने की शुरुआत करता है, जिसे तकनीकी रूप से काफी देर माना जाता है। अभी पूर्वोत्तर, विशेषकर मणिपुर की लड़कियों का दबदबा है। फुटबॉल के प्रति जुनून अगर हम उत्तर भारत में भी पैदा कर सकें, तो फीफा की हमारी रैंकिंग, जो फिलहाल 60 है, निस्संदेह सुधर सकेगी।