22-07-2019 (Important News Clippings)
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Date:22-07-19
Don’t cage RTI
Downgrading information commissioners can seriously damage accountability of babus
TOI Editorials
Government’s unfortunate move to amend the Right to Information Act will weaken the signature legislation, that reverses the opacity and bureaucratic disdain which makes governance inaccessible for ordinary citizens. The proposed amendment whittles down security of tenure for information commissioners from the existing term of five years in office or upon reaching the age of 65 to “such terms as may be prescribed by the central government”. Salaries and allowances and other terms and conditions of service of central (and state chief) information commissioners, now at par with election commissioners, will instead be “such as may be prescribed by the central government”.
In short, a move to undermine the status of the central and state information commissions – and turn them into “caged parrots” as the Supreme Court chose to describe the CBI – is afoot. Replacing a fixed statutory term that offers security of tenure with one where information commissioners (ICs) serve at the pleasure of government and on terms set by it impinges on institutional autonomy. The Act’s provisions offering parity with election commissioners had bestowed tremendous prestige upon ICs. It was a signifier of autonomy and to not be chary when issuing orders to all-powerful government officers unwilling to share information with citizens.
There is no cogent reason to reverse this spirit of the RTI Act or grudge the quasi-parity with constitutional authorities like EC. Union minister Jitender Singh told Parliament that the information commission was only a statutory body but “clumsy” and “hasty” passage of the Act had “given the IC the status of a Supreme Court judge and at the same time left the provision of appeal to the High Court”. Without a trace of irony he also claimed the amendment bill was intended to streamline and strengthen the RTI Act.
Diluting such a popular law will hurt NDA’s credibility and can dent the huge mandate received in May. Weakening RTI Act plays into bureaucracy’s hands. After all, citizens had used RTI to combat red tape. To actually strengthen RTI Act, promptly filling IC vacancies and more proactive mandatory disclosures of information will help. In 2017-18, RTI applications to central government increased 35% and first appeals against denial of information shot up 22% from the preceding year. Given these realities, any move to undermine information commissioners sends wrong signals on anti-corruption and transparency.
Date:22-07-19
What is Indian-ness?
By forgetting sympathy, India is in danger of losing its highest civilisational ideal
Sudhir Kakar, [Psychoanalyst and Author]
Every civilisation has its own view of the world and man’s place in it, values that leak into the psyche of its members. Sympathy has been a dominant value in the world view of our own civilisation.
Some of the greatest Indian icons – Buddha in ancient India, Kabir, Nanak, Tukaram, Basava in medieval India, Tagore and Gandhi in modern India come immediately to mind – have held that sympathy is essential to how we connect (or must connect) not only to human beings but to all existence. Here Tagore and Gandhi are in complete agreement. “Brotherhood,” Gandhi writes in one letter, “is just now a distant aspiration. To me it is a test of true spirituality. All our prayers, and observances are empty nothings so long as we do not feel a live kinship with all life.”
Sympathy, as i understand it, is the feeling of kinship, a sense of ‘we’ that extends to beyond what is our kin. And this feeling of kinship is not limited to human beings but extends to the natural world. One can compare sympathy to a mountain climb with many base camps marking its progress on the way.
The first camp from which one cannot see the summit – covered as it is by clouds, though we know it is there – is tolerance, defined minimally as giving the benefit of the doubt to others. The second camp, a little higher, can be said to be compassion, while the third and the last camp from where one climbs to the summit is empathy, the ‘feeling into’ another person, although of course, empathy can also encompass a ‘feeling into’ nature.
The point is that the climb fosters deeper and deeper feelings of loving connectedness although only a few, rare saints can reach the summit, expressed in the Upanishadic ideal of ‘he who sees all beings in his own self and his own self in all beings’. Most of us can consider ourselves fortunate if we can catch a glimpse of the peak of sympathy from the base camps of tolerance, compassion and empathy.
Yet, today, one feels that the traditional Indian civilisational emphasis on sympathy, love in its most elevated form, as indispensable to social cohesion and solidarity, is being eclipsed by other values, such as justice, the righting of wrongs. We are all familiar with the famous slogan of the French revolution, now a universal aspiration: Liberty, Equality, Fraternity. It is interesting to note that fraternity, brotherhood, occupies the last place in this short list and, indeed, has become completely muted if not sidelined in contemporary discourse.
In our fascination with Western intellectual gurus, we do not realise what a disproportionate space the Western idea of the role of power in social relations has come to occupy in the modern Indian mind. Again, this is not to reject the value of the role of power and the truth it contains, but seek to assimilate this truth with our own civilisational heritage on the importance of sympathy.
For instance, social movements in service of justice for the weak and the oppressed are rapidly picking up pace in our country, shaking traditional hierarchies and power structures. This is a welcome development. Some of these movements, however, seem to operate on the basis of only one ethic, justice, which is related to the issue of power, of correcting skewed and unfair power relations, a highlighting of Equality in the three aspirations of the French revolutionary slogan.
In an almost sacralised ethic of justice, what matters is the outcome, not the path and there are eloquent voices that have defended violence in service of justice. In such cases, should the ethic of sympathy, compassion in this context, not temper the quest for justice? In our quest to right a wrong, bring the ethic of justice to the forefront, are we in danger of losing sight of what Gandhi and Tagore – and before them our greatest icons – held was a defining characteristic of Indian civilisation … sympathy? In Tagore’s words, “Creative force needed for the true union in human society is love; justice is only an accompaniment to it, like the beating of tom-tom to song.”
Given the march of exclusive nationalisms all over the world in recent years, religious nationalism in Turkey, Indonesia, India and parts of the Islamic world, racial nationalism in the United States, cultural ‘sons of the soil’ nationalism in most of Europe, one would be tempted to say that a secular, inclusive nationalism was a liberal dream which has few takers today. But perhaps what is needed is a vision of inclusive nationalism that is not of the ‘progressive’ kind, which only pays homage to man’s reason and conditions of material life, but one that bases itself on the fostering of a consciousness irradiated by our civilisational heritage of sympathy.
What is needed is a revival of an ‘idea of India’ that has deep roots in our civilisation and to which our greatest cultural icons have borne witness, namely that each one of us is deeply embedded with other human beings as also connected to animate and inanimate nature, a connectedness that demands a cultivation of sympathy for all that is not self. At certain historical times, this supreme value of our civilisation may be temporarily superseded. But even when banished into unconscious depths at such times, sympathy continues to claim its privileged position in our psyche as a niggling feeling of poorly understood disquiet that follows a betrayal of our highest civilisational ideals.
Date:22-07-19
From floundering to mastering floods
India can do a lot more to prevent flooding
ET Editorials
The flood situation in both Bihar and Assam remains grim, even as the monsoon’s coverage has spread nationwide, after a slow start. Some amount of flooding warrants fatalistic acceptance of the traditional kind, with better management. But a lot can be prevented. To that end, the new integrated Jal Shakti ministry needs to boost water storage and attendant catchment area flood management works not just nationally but beyond the nation’s borders as well. We have the means to hugely improve flood control in both the Kosi and Brahmaputra basins, and it is noteworthy that the Cabinet Committee on Economic Affairs has given its green signal for the Dibang Multipurpose Project in Arunachal Pradesh.
Dibang is planned as a storage-based hydroelectric project (2,880 MW), but its key objective would be flood control downstream in Assam. The Dibang project is estimated to cost over Rs 28,000 crore, and we do need to tap new sources of funding, for instance, from Japan, for its time-bound implementation and follow-through. Further, tackling floods in Bihar calls for hydro-diplomacy across the border with Nepal. PM Narendra Modi has signed agreements for the 900 MW Arun III project and the Upper Karnali project, and speedy implementation of the dam projects would bring about more effective flood management downstream in Bihar. It would also shore up power generation in Nepal; we cannot continue with the current situation in which water-resource rich Nepal has to import power from India at relatively high rates simply to get by.
In tandem, we need dredging and drainage improvement works nationally, to tackle river erosion and bring about effective flood control. Raising embankments can only be a temporary and rather costly flood control measure, and we do need more permanent solutions. Urban floods like those in Mumbai require more proactive response as well. There is no reason why, on average, 75 lakh hectares of land is flooded annually here, with 1,600 lives lost and much damage to property. Permanent flood control is an idea whose time has come.
Date:22-07-19
Whose count of judges is it anyway?
Prashant Reddy T & Tarika Jain, The writers are with vidhi centre for Legal Policy, New Delhi
Continuing with a practice started last year, the Economic Survey 2018-19 devoted an entire chapter, ‘Ending Matsyanyaya: How to Ramp Up Capacity in the Lower Judiciary’ (bit.do/e2qGB), on increasing judicial efficiency by increasing the number of judges at the level of the district judiciary. While it’s great that the most important policy document of GoI is giving judicial reforms the attention it needs, there is much to disagree with its conclusions.
The long and short of the Economic Survey’s conclusion is that the ‘backlogs’ associated with the Indian judicial system can be cleared with a ‘relatively small investment’. It applies the ‘case clearance rate’ (CCR) to provide a rough estimate of the number of judges required to be appointed to reduce pendency.
CCR, as explained by the Survey, “is the ratio of the number of cases disposed in a given year, to the number of cases instituted in that year, expressed as a percentage”. So, if, say, 75 out of the 100 instituted cases are disposed within the same year, the CCR would be 75%. As per this methodology, the judiciary needs to balance the institutions with the disposals in a year to achieve a 100% CCR and ensure no backlogs.
To achieve this 100% CCR, the Survey recommends increasing the number of judges by using a simple input-output model — that is, if 75 judges can achieve a 75% disposal, an increase by 25 judges should result in a100% CCR. Based on this methodology, it calculates that India needs roughly 8,152 additional judges at the subordinate court level to clear the present backlog of 3.04 crore cases in the next five years.
This methodology proposed by the Survey is similar to a July 2014 report of the Law Commission, which was criticised by the Supreme Court’s National Court Management System (NCMS). In its 2016 report, NCMS pointed out that the Law Commission’s recommendations to calculate the number of judges based on perjudge disposal rates were flawed, as not every case is of similar complexity, and the number of judge hours required for each case type can differ drastically across different categories of cases.
For example, a prosecution under the Negotiable Instruments Act for the bouncing of a cheque can take a few months. On the other hand, a traffic challan can be disposed in a single hearing. A complex whitecollar crime, however, can take a few years to resolve. The same stands true for civil cases.
The formula of case disposal per judge does not take into account these differences. Thus, each case needs to be weighted as per case type and complexity before an estimate of the number of judges can be prepared.
To be fair to the Economic Survey, it does acknowledge these issues when it states that the “complexity and gravity of a case type can determine the stages and process that it must go through”. The problem, however, is that the Survey fails to explain the manner in which its proposed methodology incorporates this crucial caveat even as it provides a rough estimate of 8,152 judges.
The more pertinent question, perhaps, is why are we not following a weighted system to calculate the time required for disposal of cases. The answer, as conceded by the Law Commission in its 245th report, while referencing this model of calculating judge strength, was, “All the information required to run this model for Indian courts is not available. In India, the system does not have any information about the time required by judges to resolve each type of case.
This lack of information points to a larger systemic problem.” The solution, then, is to start collecting and publishing such data in a more systematic manner.
Date:21-07-19
चीनी रेड काप्रेट पर बांग्लादेश
रहीस सिंह
इसी माह के पहले सप्ताह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद जब चीन की यात्रा पर गई तो बीजिंग में उनका रेड काप्रेट स्वागत हुआ। इस दृश्य को देखकर एकाएक सवाल उठा कि एक आर्थिक और सैनिक महाशक्ति एक पिद्दी भर के देश का लाटसाहब के रूप में स्वागत क्यों कर रहा है
चीन ने जब से नियंतण्र आर्थिक ताकत का खिताब हासिल किया है, तब से वह विश्व बैंक की तरह की ‘‘मुक्त ऋण की खिड़की’ होने का प्रदर्शन कर रहा है। सच तो यह है कि इस समय चीन हिंद महासागर से प्रशांत और अटलांटिक तक छोटे व गरीब देशों में मुक्त ऋण की खिड़की बनकर अपनी ‘‘चेकबुक डिप्लोमेसी’ को प्रभावी बना रहा है, जिसके परिणाम भयावह होंगे। इसकी तरफ इशारा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कमेटी भी कर चुकी है।
चीन अपनी ‘‘चेकबुक डिप्लोमेसी’ के जरिए दक्षिण एशियाई देशों में ही नहीं, बल्कि पूर्वी एशियाई देशों से लेकर अफ्रीका तक घुसपैठ बना रहा है। विशेष तय यह है कि चीन इन देशों को कर्ज देते समय सच भी नहीं बोलता। 2016 में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने बांग्लादेश को 24.45 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट के लिए ऋण देने पर सहमति दी थी। ध्यान रहे कि चीन द्वारा दिया गया कर्ज ‘‘गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट’ (जीटूजी) था, लेकिन बाद में चीनी अधिकारी कहते दिखे कि बीजिंग ने यह वादा नहीं किया था। हैरत की बात यह कि इन स्थितियों को देखने-समझने के बाद भी बांग्लादेश चीन की गोद में बैठने को उत्सुक दिख रहा है और चीन उसका रेड काप्रेट पर स्वागत कर रहा है। इसी माह के पहले सप्ताह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद जब चीन की यात्रा पर गई तो बीजिंग में उनका रेड काप्रेट स्वागत हुआ। इस दृश्य को देखकर एकाएक सवाल उठा कि एक आर्थिक और सैनिक महाशक्ति एक पिद्दी भर के देश का लाटसाहब के रूप में स्वागत क्यों कर रहा है? शेख हसीना की इस बीजिंग यात्रा के दौरान चीन के साथ 5 एग्रीमेंट और 3 मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग और एक डाक्यूमेंट पर हस्ताक्षर हुए।
इस चेकबुक डिप्लोमेसी की दक्षिण एशिया में मुख्य दो विशेषताएं हैं। पहली-दक्षिण एशिया के देशों में चीनी निवेश तेजी से बढ़ाकर उनकी प्राकृतिक और भौतिक पूंजी को चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना; और दूसरी चीन पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को ऋण वित्त मुहैया कराकर उन देशों में पहले विकास को प्रोत्साहन देना और फिर कर्ज चुकता न होने पर प्रोजेक्ट्स पर कब्जा मनमाफिक सरकारों का निर्माण करना और संचालित भी करना। बांग्लादेश इसकी नई बानगी बनता दिख रहा है। बांग्लादेश और चीन के रिश्तों में वर्ष 2016 एक टर्निग प्वाइंट की तरह है। इस वर्ष से दोनों के रिश्ते पारंपरिक साझेदारी से रणनीतिक साझेदारी में बदल गए। इसका परिणाम हुआ कि जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) के हिस्से के रूप में बीजिंग और ढाका ने 21.5 बिलियन डॉलर की डील कर ली जो पावर और बेसिक इंफ्रा क्षेत्र को कवर करेगी। पद्मा ब्रिज को चीनी कंपनी बना रही है और चीन का एक्जिम बैंक उसे रेल लिंक के निर्माण के लिए 3 बिलियन डॉलर दे रहा है। अब बीजिंग ढाका पर बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम) इकोनॉमिक कॉरिडोर को गति देने के लिए दबाव बना रहा है जो अब तक टेक ऑफ करने में असफल रहा है। यही नहीं बांग्लादेश 2030 तक 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने की योजना बना रहा है।
जाहिर है कि यह चीन के लिए बड़ा अवसर है। यही वजह है कि बहुत सी चीनी कंपनियां इनमें निवेश को तैयार हैं जिनमें से झेजियांग जिंदून प्रेसर वेसल कंपनी ने चटगांव साइट के निकट 5 बिलियन डॉलर निवेश का प्रस्ताव भी दे दिया है। इतना ही नहीं बांग्लादेश अब साल 2022 तक 24 हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन के अपने महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन पर निर्भर हो रहा है। आज दक्षिण एशिया में बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी निवेश प्राप्तकर्ता बन चुका है। कुल मिलाकर न केवल बांग्लादेश के चटगांव या पायरा डी बल्कि हंबनटोटा, ग्वादर, मंडेब चीनी स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशंस हैं, जिनके जरिए वह अपनी आर्थिक एवं साम्राज्यीय महत्त्वाकांक्षाएं पूरी करने कोशिश कर रहा है। इन डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने के लिए ही चीन ‘‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्ध है। इससे एक बात तो साफ दिख रही है कि भारत अपनी नेबरहुड फस्र्ट नीति में असफल हो रहा है जबकि चीन ‘‘इनसर्कल टू इंडिया नीति’ में बहुत हद तक सफल। कल्पना की जा सकती है कि आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं।
Date:21-07-19
बाज आएं सूचना कानून को छीजने से
अंजली भारद्वाज
सूचना का अधिकार (राइट टू इंफम्रेशन-आरटीआई) एक बार फिर से निशाने पर है। सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया है, जिससे सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता कमतर होती है-मोदी सरकार ऐसे अधिकारों से लैस होना चाहती है ताकि सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा शतरे की बाबत अपने स्तर पर फैसला कर सके। सूचना आयुक्त नागरिकों की उन अपीलों और शिकायतों को देखते हैं, जिनमें मौजूदा कानून के तहत उन्हें सूचना देने से इनकार किया जा रहा हो। हाल के समय में आयोग ने ऐसी सूचनाएं जाहिर करने का आदेश दिया जिससे सरकार असहज हो गई-प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता, सार्वजनिक बैंकों के ऋण न चुकाने वालों के नाम तथा विमुद्रीकरण संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने संबंधी आदेश देने से सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ हो गई थी।
2005 में पारित होने के बाद से ही आरटीआई ने भारतीय नागरिकों का सशक्तिकरण किया कि सरकारों से सवाल पूछ सकें जिससे हमारे लोकतंत्र में सत्ता के पुनर्वितरणीकरण की महत्त्वपूर्ण पहल संभव हो सकी। देश भर में लोगों द्वारा प्रति वर्ष साठ लाख से ज्यादा आवेदन किए जाते हैं। इनमें तमाम मुद्दों से संबंधित सवाल होते हैं। राशन, पेंशन और स्वास्य जैसे बुनियादी अधिकारों से जुड़े सवालों से लेकर देश के सर्वोच्च कार्यकारी के प्रदर्शन और आचरण संबंधी सवाल इन शिकायतों और अपीलों में होते हैं। संभवत: यही कारण है कि सूचना का अधिकार कानून सत्तासीन लोगों की आंखों में खटकता रहा है। इसी के चलते सूचना आयुक्तों को निशाना बनाया गया है, जिन पर जिम्मेवारी है कि वे इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। पारदर्शिता के सिद्धांत विधायीपरक परामर्शक नीति के सिरे से विपरीत आचरण करते हुए सरकार ने बड़ी सफाईसे संसद में एक बिल पेश किया है। इसमें किए जाने वाले संशोधनों में कहा गया है कि केंद्र के पास सभी सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शतरे को तय करने का अधिकार होगा। और ये सूचना आयुक्त न केवल केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़े आयुक्त होंगे बल्कि राज्यों के सूचना आयोगों से जुड़े आयुक्तों के लिए भी सरकार यह अधिकार हस्तगत कर लेना चाहती है। आरटीआईएक्ट के तहत अभी सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल के लिए होता है बशत्रे वे सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु 65 वर्ष पूरे न कर चुके हों। इसी प्रकार, एक्य की धारा 13 तथा 15 में प्रावधान है कि केंद्रीय सूचना आयोग के मुखिया के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शत्रे वही होंगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की होती हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त चुनाव आयुक्तों के समतुल्य होंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितना होता है, जिसे संसद द्वारा तय निर्धारित किया जाता है। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और उच्च दरजा इस कानून के तहत इसलिए तय किया गया था ताकि वे कार्य का निर्वाह कुशलतापूर्वक कर सकें। कार्य निर्वहन करते समय वे किसी का भय खाने या पक्षपात करने को विवश न हों। और सबसे बड़े कार्यालय को कानून में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार और तहत निर्देश दे सकें। लोक सभा में आरटीआई संशोधन विधेयक, 2019 को पेश करते समय मंत्री ने कहा कि ये संशोधन मौजूदा आरटीआईकानून को और भी मजबूत करने की गरज से लाया जा रहा है। लेकिन यह सच नहीं है। केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और सेवा शत्रे निर्धारित करने का अधिकार देने से सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता पूरी तरह से कमतर होगी। वे असहज सूचना मुहैया कराने का निर्देश देते हैं, तो उन्हें भाजपा सरकार का कोपभाजन बनना पड़ सकता है। ये संशोधन किए गए तो सूचना आयोग केंद्र सरकार के नियमित विभागों की भांति ही अपने कार्यकलाप अंजाम देने को विवश होंगे।
सरकार की इस पहलकदमी के पक्ष में दिया जा रहा तर्क गलत है कि सूचना आयोगों को चुनाव आयोग के समतुल्य नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जबकि सूचना आयोग वैधानिक संस्थाएं हैं। इस तर्क में ही खामियां हैं। संवैधानिक तथा वैधानिक संस्थाओं में सेवा शतरे को लेकर समानता रखी जाती रही हैं ताकि वे स्वायत्तता से अपने कार्यकलाप तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकें। केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल जैसी संस्थाओं में स्वायत्तता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। संशोधनों के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि आरटीआईएक्ट का मसौदा बिना दिमाग लगाए जल्दबाजी में तैयार किया गया था। यह तर्क भी पूरी तरह गलत है। संसद की स्थायी समिति, जिसने आरटीआई बिल, 2004 के पारित होने से पूर्व इसकी समीक्षा की थी, ने इस एक्ट को लेकर काफी विचार-विमर्श किया था। आरटीआईबिल में मूल रूप से केंद्रीय सूचना आयुक्त के वेतन और भत्तों को भारत सरकार के सचिव के समतुल्य तथा सूचना आयुक्तों के वेतना तथा भत्तों को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समतुल्य रखा गया था। संसदीय समिति ने महसूस किया कि ‘‘..सूचना आयोग इस एक्ट के तहत वजूद में आने वाली महत्त्वपूर्ण संस्था है, जो बेहत संजीदा काम को अंजाम देने जा रही है..इसलिए इसे पूरी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ अपने काम को अंजाम देने में सक्षम बनाना सुनिश्चित होना चाहिए।’ संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और राज्यों के सूचना आयुक्तों को क्रमश: चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दरजा दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश को संसद ने स्वीकार करते हुए पारित कर दिया था।
केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मई, 2014 के बाद एक भी ऐसी नियुक्ति नहीं हुई जिसे लेकर किसी न किसी नागरिक ने अदालत का दरवाजा न खटखटाया हो। केंद्रीय सूचना आयोग में बीते 10 महीने से कोई मुखिया नहीं है। आयुक्तों के कुल स्वीकृत 11 पदों में अभी चार पद रिक्त पड़े हैं। समय से नियुक्यिां नहीं होने से अपीलों और शिकायतों के आयोगों में अंबार लग गए हैं। इससे आयोगों के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। नतीजतन, नागरिकों के लिए इन आयोगों की सार्थकता दिनोंदिन कम होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि आयोगों में तत्काल नियुक्यिां की जाएं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की है। आरटीआईएक्ट का इस्तेमाल करने वाले 80 से ज्यादा लोगों की अब तक देश भर हत्या हो चुकी है। ये आरटीआई कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को उजागर करने और सत्ताधारियों के समक्ष सच्चाईलाने में जुटे थे। ऐसे कार्यकर्ताओं के हितार्थ व्हीसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में पारित हुआ था, लेकिन बीते पांच साल से यह कानून क्रियान्वयन की बाट जोह रहा है। आरटीआईएक्ट की धारा चार, जो शिकायतों कर ध्यान दिए जाने को अनिवार्य बनाती है, की सरकार अनदेखी करती रही है। आरटीआई एक्ट आम नागरिकों के हाथों में एक सशक्त कानून की मानिंद है। जानने के उनके बुनियादी अधिकार की रक्षा करता है, सत्ता को जवाबदेह बनाने में कारगर साबित हो सकता है, लेकिन भाजपा सरकार के हालिया प्रयास उसकी कुत्सित मंशा को ही उजागर करते हैं।
Date:20-07-19
लाचारी का शोषण
संपादकीय
कुछ समय पहले महाराष्ट्र के बीड़ जिले से जब बड़ी संख्या में महिलाओं के गर्भाशय निकलवाने की खबर आई तो इसे गरीबी और मजबूरी की मार झेलती महिलाओं के खिलाफ एक अमानवीय बर्ताव के तौर पर देखा गया, लेकिन मसले की गंभीरता के अनुपात में इस पर चर्चा कम हुई। खबर के मुताबिक बीड़ जिले में बीस से तीस साल की चार हजार छह सौ पांच महिलाओं ने इसलिए अपने गर्भाशय निकलवा लिए कि उन्हें काम मिलने में बाधा नहीं आए। इसकी वजह यह है कि वहां गन्ने की कटाई के समय ठेकेदार ऐसी मजदूर महिलाओं को काम पर रखना बेहतर समझते हैं, जिनके गर्भाशय निकाले जा चुके हों, क्योंकि ऐसे में माहवारी उनके काम में बाधा नहीं बनती। यही नहीं, अगर माहवारी की वजह से महिला काम पर नहीं आती है तो ठेकेदारों के मुताबिक यह ‘काम में अड़चन’ है और इसके बदले में उन्हें बतौर जुर्माना ठेकेदार को पांच सौ रुपए देने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में फंसी महिलाओं के सामने गर्भाशय निकलवाने की मजबूरी आम है। अब राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य वंदना चव्हाण ने यह मुद्दा उठाते हुए इस घटना की पूरी जांच कराने की मांग की।
यह अपने आप में एक गंभीर स्थिति है कि किसी तरह गुजारा करने वाली महिलाओं के सामने वहां गन्ने के खेतों में मजदूरी करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था, दूसरे वहां के ठेकेदारों को ऐसे नियम-कायदे बनाने से रोकने-टोकने वाला कोई नहीं, जो महिलाओं के सामने ऐसे लाचार हालात पैदा करते थे। देश और राज्य में बने श्रम कानूनों के बरक्स कुछ ठेकेदारों को अपनी मनमानी चलाने की छूट कैसे मिली हुई थी? इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आजादी के सत्तर सालों बाद अब देश में मजदूरों के हक में बने कानून बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। बात शायद अब इससे आगे जा रही है जिसमें किसी ठेकेदार ने मजदूर महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हुए निजी स्तर पर ऐसे नियम बना रखे थे कि अगर कोई महिला माहवारी की वजह से किसी दिन अनुपस्थित रहे तो उसके लिए उसे जुर्माना भरना पड़े। इतना तय है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के गर्भाशय निकलवाने की घटना कोई अचानक नहीं हुई होगी। सवाल है कि जब किसी नियम पर अमल के सिलसिले में पड़ताल करनी होती है तो प्रशासन की नजर से कोई छोटी घटना भी नहीं छिप पाती, तो महिला मजदूरों के शोषण की पृष्ठभूमि में इतनी बड़ी अमानवीय गतिविधि कैसे और किसकी शह से चलती रही?
रोजी-रोटी की खातिर और जिंदा रहने के लिए जिन महिलाओं को ठेकेदार की मनमानी का शिकार होना पड़ा, उन्हें असंगठित क्षेत्र में दर्ज किया जाएगा। हालत यह है कि संगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार के क्षेत्र में अक्सर कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि दुनिया भर में श्रमशक्ति के मामले में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अलग-अलग देशों में महिलाओं के अनुकूल नियम-कायदे बनाए जा रहे हैं। कई जगहों से माहवारी को ध्यान में रख कर उनके लिए सवैतनिक छुट्टी की भी व्यवस्था की खबरें आती हैं। लेकिन हमारे देश में कई बार महिलाओं को अनेक तरह के प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ता है। हालांकि बिहार में नब्बे के दशक में राजद सरकार के दौरान महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए दो दिनों के ‘विशेष अवकाश’ की व्यवस्था लागू की गई थी। जरूरत इस बात की है कि महिलाओं की विशेष शारीरिक स्थिति को देखते हुए इस तरह की मानवीय दृष्टि से लैस कानून सभी क्षेत्रों की महिला कामगारों के लिए लागू किए जाएं और इसमें बाधा पैदा करने वाले रोजगारदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।