22-04-2021 (Important News Clippings)
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Date:22-04-21
Blurring Lines Of Separation
Judiciary must remain independent to safeguard people’s constitutional protections
Manu Sharma, [ The writer is a lawyer ]
The Constitution of India conceived a tripartite government comprising executive, legislature and judiciary, separated in their powers but tethered by a system of checks and balances. The independence of these three institutions is sacrosanct, and is protected by the doctrine of separation of powers in the Constitution itself.
While they may each be discharging their separate mandates, the position of the judiciary is no doubt exalted by its power to review executive and legislative action, and inhibit abuse of power. Now more than ever, when the threat to personal liberty from draconian statutes looms large, an autonomous judiciary is required to safeguard the constitutional protections conferred on people. But the obliterating lines of separation don’t bode well for the future.
The doctrine of separation of powers, a basic structure of the Constitution, is under attack from the legislature’s frequent invasions into the territory of courts, undermining the sovereignty of the judiciary. Montesquieu’s potent warning is threatening to become a reality: “There’s no liberty if the judicial power isn’t separated from the legislative and executive power.”
The power to grant bail is the most prominent tool in the judicial armoury against executive tyranny, but Parliament is unscrupulously weakening it by enacting provisions to regulate this power of courts. These encroachments into judicial territory, disguised as statutory considerations for deciding bail, mock the ability of courts to independently perform their constitutional functions.
Such affronts bear striking resemblance to the British Parliament’s efforts to emasculate the judiciary of the erstwhile British India. These bail restrictions too are our British inheritance, which begs the question, why has the legislature of independent India vouchsafed their continuance?
The bail prerequisite inserted in several special statutes, which reverses the burden of proof and warrants the court to be satisfied that the accused is ‘not guilty’, took birth in the Defence of India Rules, infamously abused to place our freedom fighters behind bars. Judicial powers were abrogated to perpetuate British executive hostility on its Indian subjects, without fear of judicial accountability.
Reincarnation of such World War II era bail restrictions in modern Indian legislations similarly seeks to contract the power of courts, while tossing the personal liberty of its victims into state-sponsored incinerators. It’s not that legislative conscience has always remained aloof to the diabolical nature of these restrictive provisions. Parliament has indeed made attempts to course correct, but invariably fallen prey to the temptation of its old ways.
For instance the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, contained a bail impediment which reversed the burden onto the accused. But at the time of enacting the substituting Act, the Essential Commodities Act, 1955, Parliament deemed it inexpedient to retain the bail restriction. The good done by Parliament was quickly washed away in 1987, when a reign of terror was sanctioned by enacting the Terrorist and Disruptive Activities Act (TADA), resulting in the arrest of more than 76,000 persons before it was allowed to lapse in 1995 on account of human rights violations.
In 2002 the controversial Prevention of Terrorism Act (POTA) was enacted which, like its predecessor, dictated to the courts the condition under which bail couldn’t be granted. Consequently, courts were unfairly constrained to decline bails, ordaining pretrial incarceration of hundreds of innocents.
Rampant abuse of the harsh bail condition, worsened by the poor conviction rate of 1%, compelled Parliament to repeal the Act in 2004. At that time too, legislative wisdom considered it unacceptable to insert such an anti-bail provision in the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), raising hopes of a new dawn. But in 2008 the amnesiac legislature amended the UAPA to impose a stringent bar to bail, once again ensuring that courts play second fiddle in their own arena.
Courts on the other hand, have abided by the constitutional path of least interference. However, even on the rare occasion when court has struck down such bail constraints as being unconstitutional, Parliament has impertinently resurrected them. In 2017, in the case of Nikesh Tarachand Shah, the Supreme Court struck down the provision proscribing bail under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, (PMLA). Without any delay or debate, the legislature circumvented the judicial dictum and reintroduced the provision by passing the Finance Act, 2018, sending a clear message of indifference towards the implicit lines of separation.
Personal liberty is the crowning glory of our fundamental rights, and in courts inhere unbridled power to protect liberty from illegal infringement and restore it through their power to grant bail. Thus, statutory incursions into the powers of any court to independently decide the issue of bail gravely offends the Constitution.
The judiciary must defend against such encroachments, lest the legislature mistakenly assumes impunity and speeds up its march to usurp judicial territory. The subordinate judiciary has shown curious deference to the letter of the law which curtails the same liberty. However, the higher judiciary should not succumb to the trespassing legislators, as codified restraints cannot eclipse the power of constitutional courts to restore liberty.
In a landmark judgment passed in the case of KA Najeeb, while granting bail under UAPA, the Supreme Court underscored the inalienable power of courts to restore liberty even in the face of statutory restrictions. How far the light shone by the Supreme Court will reach is yet to be seen. But in the wake of an increasing number of ‘special statutes’, it must be remembered that abuse is the illegitimate offspring of power who can only be tamed by a robust judiciary. Therefore, the judiciary must fortify its jurisdiction before these lines become blurred beyond recognition.
Date:22-04-21
The Plastic Pandemic
Narayani Ganesh
We are fearful of breathing in the air around us because there’s a pandemic. A paper published in the Lancet last week states that the Covid-19 virus could be largely airborne, more than transmission via droplets and contaminated surfaces. Even with physical distancing, the air we breathe could be transporting the virus into our lungs. So, properly worn face masks are of paramount importance in preventing infection.
The scary part is that the air we breathe has been polluted for more than 200 years with industrial and other emissions. Earth’s atmosphere has never been all that clean, what with recurring natural disasters like forest fires, volcanic eruptions, dust storms, Unfiltered ultraviolet (UV) radiation, cosmic debris and other such naturally occurring pollutants.
The post-industrial world, however, is subject to far more pernicious sources of pollution. Besides CO2 -saturated industrial smoke and power stations, fumes from agricultural waste burning and vehicular emissions—and now the coronavirus—there are more toxins in air, water and soil in the form of microplastics. This has been reiterated in the April 2021 study, ‘Constraining the At- mospheric Limb of the Plastic Cycle,’ published in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). It shows that 84% of airborne microplastics in the American West actually comes from roads outside major cities.
Another 11% could be blowing all the way infrom the ocean. The study believes that microplastic particles can stay airborne for nearly a week —which, as a Wired.com report underlines, is ‘more than enough time for them to travel across continents and oceans’.
When plastics replaced glass, porcelain and metal to make containers, buckets, plates and innumerable indusirial and household items, no one knew the extent to which it would affect public health and welfare, never mind the survival of other species, especially marine organisms.
If minimising plastic use can mean the difference between good and bad health—or even life and death—one would think that better sense would prevail. Wrong. Plastic is cheaper than other materials. Itis more easily available. tis easy to maintain. It does not break easily like glass. Itis lighter, and easy to store.
Climate change, environmental degradation, poisonous products, air, water and soil pollution and more are compelling challenges posing crave risks to life, limb and livelihoods. Despite many people replacing their earlier food storage containers and tableware with non-plastic, plastic remains near-ubiquitous. In tooth brushes, in buckets and mugs, and so much more.
At any given time, a reported 1,100 tonnes of microplastic particles are floating over the western parts of the US. These particles, smaller than 5 mm, come from discarded plastic bottles and bags. And from sloughed off microfibres that get into wastewater from washing synthetic clothes. Water loaded with disintegrated plastic gets into the soil, and also gets flushed into the sea. Microplastics are now part of the water cycle. They stay in the atmosphere when water evaporates, perhaps indefinitely.
This, according to Janice Brahney, a co-author of the new PNAS study, really highlights the role of ‘legacy pollution’. “The amount of plastics that are In. our ocean is just over- whelming compared to anything that we produce in any given year in the terrestrial environment,” she states, adding, “When a car rolls down a road, tiny flecks fly off its tires as part of normal wear and tear. This material isn’t pure rubber; it contains added synthetic rubbers and a slew of other chemicals. Tire particles, then, are technically microplastics, and they’re all over the place.”
Since polymers are present every-where —air, soil, Water—researchers say it isnow impossible to trace their origins. Hence the alarming but catchy phrases doing the rounds like ‘Plastic is falling out of the sky’ and ‘Plastic rain is the new acid rain.’
This brings to mind work done by India’s ‘Plastic Man’, waste management expert Rajagopalan Vasudevan of Thiagarajar College of Engineering, Madurai. Vasudevan, recipient of the Padma Shiri in 2018, promotes adding plastic waste in construction material to make roads. But wouldn’t this be double jeopardy — with the friction between plastic-coated tyres and plastic roads generating even
more microplastics?
When things accelerate beyond our immediate control, as has global Warming, deforestation, and now the Covid-19 pandemic, experts ask us to learn to adapt till mitigation measures take effect. How does one adapt to toxic air-laden with virus, CO2 and plastic? Don’t hold your breath on this one.
Date:22-04-21
Collaborative Exercise
The judiciary and executive should work together to address the shortage of judges and mounting backlog of cases
Editorial
The Supreme Court ruling on Tuesday emphasising the need to appoint ad-hoc judges in high courts as an emergency measure to cope with mounting backlog of cases has signalled an elephantine crisis in the judiciary. According to the court’s own admission, an estimated 57 lakh cases are pending in the 25 high courts across the country at a time when the vacancies for the post of high court judges is constantly over 40 per cent in the last two years. The restricted functioning of the courts through videoconferencing due to the COVID-19 pandemic has only added to the urgency to resolve this crisis.
The three-judge SC bench headed by Chief Justice SA Bobde has two prescriptions to address the situation — judicially mandating the appointment of ad-hoc judges to high courts when vacancies cross a threshold and fixing timelines for the government to make appointments based on the recommendations of the collegium. The push to appoint ad-hoc judges as per Article 224A of the Constitution is a policy response that could temporarily alleviate the crisis. Although it has no in-principle resistance to appointing ad-hoc judges, the government said the emergency provision must be resorted to after the existing vacancies are filled in. But the court overruled the argument as “self-defeating” even as it called the exercise a “collaborative process between the Executive and the Judiciary.” In giving four weeks to act on the recommendations of the collegium, the SC has essentially altered the Memorandum of Procedure (MoP) that has been renegotiated on the administrative side through a judicial order. The Centre has pointed that of the 416 vacant HC judge posts, no recommendation had been made by HC collegiums for 220 posts. Although the court acknowledges that it is “of utmost importance that the flow of recommendations continues” from the high courts for the appointment process to work successfully, it does not mandate any timelines for the judiciary itself. Except for disruptions due to elevation of a judge to the SC or a transfer, vacancies can be anticipated fairly accurately and planned for by collegiums.
Without addressing the lacunae within, unilaterally setting tasks for the government on the judicial side upsets the carefully evolved collaborative process. With the second wave of the pandemic pushing courts to limited function once again, the crisis is only set to deepen further. It is imperative that the government and the collegium work out a real consensus at the earliest for a functional judiciary.
Date:22-04-21
A fresh push for green hydrogen
India must address several challenges to enhance commercial-scale operations
Tirtha Biswas, Deepak Yadav & Karthik Ganesan, [ The authors are with the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) ]
India will soon join 15 other countries in the hydrogen club as it prepares to launch the National Hydrogen Energy Mission (NHEM). The global target is to produce 1.45 million tonnes of green hydrogen by 2023. Currently, India consumes around 5.5 million tonnes of hydrogen, primarily produced from imported fossil fuels.
In 2030, according to an analysis by the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), green hydrogen demand could be up to 1 million tonnes in India across application in sectors such as ammonia, steel, methanol, transport and energy storage. However, several challenges in scaling up to commercial-scale operations persist. We propose five recommendations.
Key steps
First, decentralised hydrogen production must be promoted through open access of renewable power to an electrolyser (which splits water to form H2 and O2 using electricity). Currently, most renewable energy resources that can produce low-cost electricity are situated far from potential demand centres. If hydrogen were to be shipped, it would significantly erode the economics of it. A more viable option would be wheeling electricity directly from the solar plant. For instance, wheeling electricity from a solar plant in Kutch to a refinery in Vadodara could lower the transportation cost by 60%, compared to delivering hydrogen using trucks. However, the electricity tariffs could double when supplying open-access power across State boundaries. Therefore, operationalising open access in letter and spirit, as envisioned in the Electricity Act, 2003, must be an early focus.
Second, we need mechanisms to ensure access to round-the-clock renewable power for decentralised hydrogen production. To minimise intermittency associated with renewable energy, for a given level of hydrogen production capacity, a green hydrogen facility will typically oversize the electrolyser, and store hydrogen to ensure continuous hydrogen supply. However, such a configuration would also generate significant amounts of excess electricity. Therefore, as we scale up to the target of having 450 GW of renewable energy by 2030, aligning hydrogen production needs with broader electricity demand in the economy would be critical.
Third, we must take steps to blend green hydrogen in existing processes, especially the industrial sector. Improving the reliability of hydrogen supply by augmenting green hydrogen with conventionally produced hydrogen will significantly improve the economics of the fuel. This will also help build a technical understanding of the processes involved in handling hydrogen on a large scale.
Fourth, policymakers must facilitate investments in early-stage piloting and the research and development needed to advance the technology for use in India. The growing interest in hydrogen is triggered by the anticipated steep decline in electrolyser costs. India should not be a mere witness to this. Public funding will have to lead the way, but the private sector, too, has significant gains to be made by securing its energy future.
Finally, India must learn from the experience of the National Solar Mission and focus on domestic manufacturing. Establishing an end-to-end electrolyser manufacturing facility would require measures extending beyond the existing performance-linked incentive programme. India needs to secure supplies of raw materials that are needed for this technology. Further, major institutions like the DRDO, BARC and CSIR laboratories have been developing electrolyser and fuel-cell technologies. There is a need for a manufacturing strategy that can leverage the existing strengths and mitigate threats by integrating with the global value chain.
Even before it has reached any scale, green hydrogen has been anointed the flag-bearer of India’s low-carbon transition. Hydrogen may be lighter than air, but it will take some heavy lifting to get the ecosystem in place.
Date:22-04-21
अफगानिस्तान संकट : आखिर हम तालिबान से परहेज क्यों करें ?
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( अफगान मामलों के विख्यात विशेषज्ञ )
अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें 11 सितंबर 2021 को वापस होंगी। अमेरिका के कुल 3500 और नाटो के 8500 सैनिक अपने-अपने देश में चले जाएंगे। तब क्या होगा? अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार का मानना है कि उसके 3 लाख फौजी काफी हैं। वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ हैं। तालिबान से लड़ने का असली काम तो अफगान सैनिक ही कर रहे हैं।
यदि यह सच है तो पहला सवाल है कि अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा कैसे जारी है? एक अनुमान के अनुसार, बड़े अफगान शहरों के अलावा सर्वत्र तालिबान ने अपना प्रशासन कायम किया हुआ है। उनकी सरकार, टैक्स उगाही और शरीयत अदालतें वहां सक्रिय हैं। दूसरा, दोहा में तालिबान से समझौता हो जाने के बावजूद अफगान सेना उनके हमलों को रोकने में असमर्थ क्यों रही है? तीसरा, यदि गनी-अब्दुल्ला सरकार काबुल में मजबूत है तो विदेशी फौजों की जो वापसी एक मई को होनी थी, उसे अगले चार माह तक क्यों टाल दिया गया है? चौथा, यदि सब ठीक-ठाक है तो अमेरिकी विदेश मंत्री अचानक काबुल क्यों पहुंचे थे, डॉ. अब्दुल्ला दिल्ली क्यों आए थे और अफगान पार्टियां अब तुर्की में क्यों मिलने वाली हैं?
इसीलिए कि सभी घबराए हुए हैं कि अमेरिकी वापसी के बाद पता नहीं क्या होगा? क्या वैसा ही तो नहीं होगा, जैसा सोवियत-वापसी के बाद नजीबुल्लाह सरकार का हुआ था? नजीबुल्लाह की खल्की-परचमी सरकार गिर गई, मुजाहिदीन का राज कायम हो गया और नजीबुल्लाह को फांसी पर लटका दिया गया। लगभग अगले 8-9 साल तक मुजाहिदीन और तालिबान काबुल में डटे रहे, लेकिन अफगानिस्तान अराजकता और इस्लामी कट्टरवाद की रस्सी पर लटका रहा। 2001 में अमेरिकी फौजों के आगमन पर हामिद करजई की लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन पहले करजई और अब गनी-सरकार को तालिबान क्रमशः रूस और अमेरिका की कठपुतली सरकारें कहते रहे हैं।
तालिबान को पूरा विश्वास है कि अफगानिस्तान की फौज रातों-रात पल्टा खाएगी और वह उनका समर्थन करेगी। तालिबान मूलतः गिलजई पठानों का संगठन है। फौज में पठानों की बहुसंख्या है। इसके अलावा तालिबान सरकार को पाकिस्तान का खुला समर्थन मिलेगा। इधर, रुस और चीन के साथ भी उसके संबंधों में सुधार हुआ है। उसके जानी दुश्मन अमेरिका के साथ उसकी गलबहियों को सारी दुनिया देख रही है। ज्यों ही अमेरिकी फौजों की वापसी हुई, काबुल पर तालिबान का कब्जा होने में देर नहीं लगेगी।
ऐसे में भारत का क्या होगा, मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है ? 56 साल पहले मैंने अफगानिस्तान पर शोध-कार्य शुरु किया था। मैंने अफगान लोगों में भारत के प्रति उत्कट प्रेम और विलक्षण सम्मान ही पाया है।
भारत की लगभग सभी सरकारें मुजाहिदीन वऔर तालिबान से दूरी बनाकर रखती रही हैं। लेकिन इन नेताओं से मेरी मुलाकातें होती रही हैं। 1999 में हमारे अपहृत जहाज को कंधार से छुड़ाने में तालिबान नेताओं से मैंने संपर्क किया था, उसमें हमें सफलता भी मिली।
तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामी राज्य कायम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपने आर्यवंशीय होने पर भी गर्व है। वे पाकिस्तान के आभारी हैं लेकिन पख्तूनिस्तान की आजादी और पंजाबी वर्चस्व पर उनका गुस्सा हमेशा उन्हें भड़काए रखता है। अपना राज कायम करने के बाद वे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े सिरदर्द भी बन सकते हैं। जिन पठानों ने तीन बार अंग्रेजों और एक-एक बार रुसियों और अमेरिकियों को पटकनी मार दी, वे भला पंजाबी फौज के गुलाम बनकर कैसे रह सकते हैं? अब तो रुस, चीन और अमेरिका भी तालिबान से संवाद कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, भारत डरा हुआ है ? भारत को चाहिए कि तालिबान के सभी प्रतिद्वंदी गिरोहों से वह संवाद बनाकर रखे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह काबुल की गनी-अब्दुल्ला सरकार को रामभरोसे छोड़ दे। भारत चाहे तो वह पाकिस्तान का सहयोग भी ले सकता है, इस संकट को हल करने में ! लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हमारे नेता और विदेश मंत्रालय के अफसर अफगानिस्तान की अंदरुनी सच्चाइयों से परिचित भी हैं या नहीं ? और क्या संपूर्ण दक्षिण एशिया के नेतृत्व की क्षमता भी उनमें है या नहीं?
Date:22-04-21
बढ़ता तापमान पृथ्वी के सामने सबसे बड़ा संकट, दुनियाभर के हालात खराब
डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक )
हर साल 22 अप्रैल को ‘पृथ्वी दिवस’ (अर्थ डे) के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम पृथ्वी के पुर्ननिर्माण से जुड़ी हुई है। मतलब एक नए सिरे से इसके निर्माण की चिंता करना व बीड़ा उठाना है। इस भावना के पीछे है कि पृथ्वी मात्र भोगे जाने की वस्तु नहीं बल्कि, इसकी चिंता भी बराबर होनी चाहिए। आज पृथ्वी के बड़े संकटों में इसका बढ़ता तापमान प्रमुख मुद्दा है।
नदी हो या वन सभी किसी न किसी तरह के पर्यावरणीय संकटों से गुजर रहे हैं। 70% पानी के स्रोत, दुनियाभर के हिमखंड धीरे-धीरे अपनी क्षमताएं खो रहे हैं। ये एक तरह से पानी के फिक्स्ड डिपॉजिट रहे हैं, जो हिमनदियों के माध्यम से हमेशा पानी की उपलब्धता बनाए रहते हैं। लेकिन इनके हालात बेहद बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं, ताजा उदाहरण अंटार्कटिका है। जियो फिजिकल रिसर्च लैटर में प्रकाशित एक रिर्पोट के अनुसार उद्योगों के कारण पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे एक तिहाई बर्फ पिघलकर समुद्र में पहुंच जाएगी और धरती पर सैलाब आ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान किसी भी कीमत पर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे भी 1.5 डिग्री सेल्सियस से करीब 14 फीसदी बर्फ पिघल सकती है। इस अध्ययन के अनुसार अलास्का में 39 मील लंबी हिमनदी बढ़ते तापमान के कारण करीब 100 गुना तेज गति से बहना शुरू हो चुकी है। हिमालय के हिमखंड भी अच्छे हालात में नहीं कहे जा सकते। चमोली में हुई घटना हमारे सामने है। जब फरवरी के पहले सप्ताह में बड़े हिमस्खलन के कारण बड़ा जान-माल का नुकसान हुआ। इस घटना में 200 से ज्यादा लोगों की जा गयी और करोड़ों का नुकसान हुआ।
दुनिया में वनों के हालात तो और भी बदतर हैं। उद्योग क्रांति के बाद दुनिया के आधे से ज्यादा वन समाप्त हो गए हैं। भारत में ही 1988 से 2000 के बीच 100 मिलियन हैक्टेयर वन इसकी भेंट चढ़ गए। वनों की भूमिका को ऐसा समझा जाना चाहिए कि ये हवा पानी-मिट्टी के केन्द्र होते हैं। वनों की कमी इन तीनों पर ही बड़े संकट पैदा कर सकती है। वर्षाजनित नदियां इसकी परिणति हैं। देश की वर्षा नदियां बड़े खतरे में पहुंच चुकी हैं और कारण इनके जलागमों से वनों का सफाया ही है। अब ये नदियां बाढ़ ही लाती हैं या पूरी तरह सूखकर समाप्ति की ओर बढ़ जाती हैं। इन नदियां पर निर्भर तालाब, कुएं भी विदा हो चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद 24 लाख में से हमारे पास मात्र 5 लाख तालाब ही बचे हुए हैं। औसतन एक मीटर पानी हर वर्ष इन कुओं से नीचे जा रहा है और लाखों कुंए पाताल में पहुंच गए हैं।
हवा के हालात और भी ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। एक रपट के अनुसार दुनिया भर में 92 फीसदी लोग किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। पृथ्वी का एक सबसे बड़ा अंग मिट्टी भी हम बहुत तेजी से खो चुके हैं। खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुतायत प्रयोग हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि हमने इन सबके संरक्षण पर चिंता न रखते हुए इनके विकल्पों पर ज्यादा जोर दिया। उदाहरण के लिए जब पानी खत्म हुआ तो हमने पानी के व्यापार चाहे वो प्यूरिफायर हो या फिर बोतलों का, इन बढ़ते व्यापार ने भी पानी को एक नए तरह के संकट में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ जब प्राण वायु संकट में आई तो फिर हम एयर प्यूरिफायर भी ले आए और साथ में आने वाले समय में एक बड़े व्यवसाय के रूप में ऑक्सीजन प्लाजा के नाम से एक व्यापार भी शुरू हो चुका है। मिट्टी तो पहले ही व्यापार की बलि चढ़ चुकी है।
पृथ्वी को अगर बचाना है तो पृथ्वी दिवस में ‘माता भूमिः पुत्रोहं पृथिव्याः’ जैसे पुराणों में कहे गए वक्तव्यों को जेहन में रखते हुए इसके संरक्षण पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है।
Date:22-04-21
अदालतों पर अनावश्यक आक्षेप
ए. सूर्यप्रकाश, ( लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ हैं )
हाल के दौर में न्यायपालिका हमलों के केंद्र में रही है। आरोपों की आड़ में हमला करने वालों का दावा है कि अब यह संस्थान स्वतंत्र एवं भरोसेमंद नहीं रहा, जबकि वास्तविकता यही है कि न्यायपालिका ने नागरिकों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर अभी सवाल उठे हों। ऐसे प्रश्न स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उठते रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, दूसरे लोकतंत्रों में भी यह बहुत आम है। अमेरिका का ही उदाहरण लें, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी एक पहल की गई है। इसके पीछे डेमोक्रेट्स की यह दलील है कि सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकंस की भरमार है। ऐसे में उन्होंने अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या नौ से बढ़ाकर 13 करने का प्रस्ताव है। संघीय सरकार इस पर एक आयोग की नियुक्ति करने के बारे में विचार कर रही है, पर क्या इससे मौजूदा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट संदिग्ध हो जाता है।
अक्सर ऐसी बहसों में यह भुला दिया जाता है कि संस्थानों की विश्वसनीयता पर ऐसी चर्चा केवल लोकतंत्रों में ही होती हैं। क्या किसी ने चीन या शरीयत पर चलने वाले इस्लामिक देशों से ऐसी कोई खबरें सुनी हैं? चूंकि हम एक गतिशील लोकतंत्र हैं तो ऐसी बहस चलनी ही चाहिए, लेकिन हमें उसे एक मर्यादा के दायरे में रखना होगा। खासतौर से तब जब बात उच्चतर न्यायपालिका की हो रही हो। इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तमाम बेलगाम लोग सक्रिय हैं, जो न्यायपालिका पर उल-जुलूल टिप्पणियां करते रहते हैं। ऐसी टिप्पणियां करने के मोह से बचा जाना चाहिए। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद से मत-मजहब के चयन का अधिकार है। अदालत ने उस याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया, जिसमें मांग की गई थी कि शीर्ष अदालत मतांतरण रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे। अदालत ने न केवल उस याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता को चेतावनी भी दी कि यदि वह इस पर अड़े रहे तो उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अदालत के इस रुख में संविधान के अनुच्छेद 25 की ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, जो अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें अंत:करण की स्वतंत्रता का दायरा अत्यंत व्यापक है, जो किसी व्यक्ति को अपना पंथ, संस्कृति, विचारधारा और ऐसे तमाम मसलों पर अपनी पसंद निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। उक्त याचिका खारिज करने के अलावा अदालत ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक अर्जी को भी नामंजूर कर दिया, जिसे लगाने वाले शख्स का दावा था कि इन आयतों का दुरुपयोग आतंकी समूहों द्वारा युवाओं को गुमराह कर दूसरे मजहब के लोगों पर हमला करने के लिए उकसाने में किया जा रहा है।
शीर्ष अदालत के एक और हालिया फैसले ने नागरिकों की वाक् स्वतंत्रता के अधिकार को पुन: पुष्ट किया। उसने शिलांग टाइम्स की संपादक पैट्रिशिया मुकीम के खिलाफ एफआइआर को रद कर दिया। मुकीम ने पिछले वर्ष जुलाई में एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मेघालय के एक इलाके में आदिवासियों ने बास्केटबॉल खेल रहे छह गैर-आदिवासियों पर हमला किया। वह हमलावरों पर कार्रवाई चाहती थीं। उनके इस रुख से कुपित होकर स्थानीय आदिवासी नेताओं ने उन पर यह आरोप लगाते हुए कि वह दो वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करना चाहती हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत एफआइआर दर्ज करा दी। वास्तविकता में उनकी उक्त पोस्ट में ऐसा कुछ था ही नहीं। वह केवल कानून के प्रवर्तन की मांग कर रही थीं। उनके मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर और एस रवींद्र विष्ट की पीठ ने कहा कि इस देश के नागरिकों को आपराधिक मामलों में फंसाकर उनकी वाक् स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी फेसबुक पोस्ट में कोई हेट स्पीच नहीं थी।
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाईकोर्ट भी इस मामले में बहुत मुखर हैं। इस लिहाज से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ हालिया फैसलों का उल्लेख समीचीन होगा। गत वर्ष दिसंबर में इस हाईकोर्ट ने यशवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर को खारिज किया। यशवंत ने एक ट्वीट में लिखा था कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है और यहां जंगलराज कायम हो गया है। इस ट्वीट को आधार बनाकर उनके खिलाफ मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत एफआइआर दर्ज की गई। अदालत ने अनुच्छेद 19 के आधार पर मामले को खारिज करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था को लेकर असहमति व्यक्त करना तो हमारे जैसे संवैधानिक एवं उदार लोकतंत्र की थाती है। बीते दिनों एक समाचार पत्र ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दुरुपयोग की पड़ताल की। खबर के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यीक्षकरण की जो 120 याचिकाएं दायर हुईं, उनमें से 94 को अदालत ने खारिज कर बंदियों की रिहाई के आदेश दिए।
यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायपालिका कमियों से मुक्त है। नि:संदेह कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संविधान ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण किया है। इसके चलते लोकतंत्र का कोई अंग समूचे तंत्र को भंग नहीं कर सकता। वैसे भी यदि आपातकाल की अवधि को छोड़ दिया जाए तो न्यायपालिका ने सदैव नागरिक अधिकारों का संरक्षण ही किया है। इस मामले में 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस को भला कौन भुला सकता है, जिसमें अदालत ने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर रक्षा कवच को और मजबूत कर यह आदेश दिया था कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसे मूल ढांचे से छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं। ऐसे में थोड़े राजनीतिक लाभ के लिए न्यायपालिका पर लांछन लगाना उचित नहीं। विचार करें कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा हमारे अधिकारों को चुनौती दिए जाने पर आखिर हम किसकी शरण में जाते हैं?
Date:22-04-21
पृथ्वी को सहेजने का अंतिम अवसर
डॉ. अनिता भटनागर जैन, ( लेखिका सेवानिवृत्त आइएएस एवं उप्र पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल की सदस्य हैं )
इस बार पृथ्वी दिवस का विषय ‘हमारी पृथ्वी का जीर्णोद्धार’ और ‘प्रत्येक व्यक्ति के पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने’ पर केंद्रित है। सवाल है कि यह पृथ्वी किसकी है? केवल मनुष्य की या समस्त जीव-जंतुओं की? वास्तव में इस पृथ्वी पर जितना इंसानों का हक है, उतना ही अन्य प्रजातियों का भी। यह अलग बात है कि वे बेजुबान हैं और अपने लिए संविधान नहीं बना सकते। मनुष्य और अन्य जीव-जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। पेड़-पौधे हमें यह जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। बदले में हम पेड़-पौधों को कार्बन डाईऑक्साइड देते हैं। बिना पेड़-पौधों के तो हमें भोजन भी नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारी संस्कृति में सदैव वृक्षों और पशु-पक्षियों की पूजा की गई है। दुख की बात है कि हम मनुष्यों की बेलगाम गतिविधियों का प्रभाव धरती की अन्य सभी प्रजातियों पर पड़ रहा है। वर्तमान में विभिन्न प्रजातियों के विलुप्तीकरण की गति सामान्य से दस हजार गुना अधिक है। बीते 25 वर्षों में 8,462 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जिनमें पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी सम्मिलित हैं। गिद्ध करीब-करीब गायब हो गए हैं। अब विश्व गौरैया दिवस मनाने की नौबत आ गई है? इसके अलावा 4,415 प्रजातियां अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की ‘रेड सूची’ में हैं। हर दूसरे दिन समाचार पत्रों में एक खबर र्सुिखयों में होती है कि आज गर्मी ने इतने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। इस वर्ष फरवरी में दिल्ली में सामान्य से 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान था, जो 1901 के बाद अधिकतम था। इन दिनों कुछ जगहों पर आकाश से आग सी बरस रही है। जब सूर्य का तापमान नहीं बढ़ा तो फिर यह स्थिति क्यों? आज ग्लेशियर डरावनी गति से पिघल रहे हैं। इससे समुद्रों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।
दुनिया में 80 करोड़ लोग समुद्र से 100 किमी की दूरी पर रहते हैं। इनके विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक 1.5 करोड़ लोग ‘क्लाइमेट रिफ्यूजी’ होगी। समुद्रों में जा रहे प्लास्टिक के कचरे और एसिड की बढ़ती मात्रा से 700 से अधिक प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं। माना जा रहा है कि 2050 तक मछलियां ही नहीं बचेंगी। गत 20 वर्षों में 12,000 से अधिक मौसमी आपदाएं घटित हुई हैं। भारत में जहां सूखा पड़ता था, वहां अब बाढ़ आने लगी है। गर्मी के मौसम की अवधि में बढ़ोतरी से विशेष रूप से मच्छरजनित रोग अब और अधिक लंबे समय तक हो रहे हैं। जंगल कटने से जीव-जंतु अपने प्राकृतिक वास से वंचित हो रहे हैं। इसके कारण ऐसे कीटाणु मनुष्यों के संपर्क में आ रहे हैं, जिनसे इबोला जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी भी ऐसी ही है। सवाल है कि इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है? विडंबना देखिए कि अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वे इस समस्या का हिस्सा नहीं हैं। तो फिर इसका निदान कैसे होगा और कौन करेगा?
हालांकि सरकारी नीतियों के तहत सौर ऊर्जा पर बहुत अच्छा काम हुआ है। आधुनिक इंजन के ऐसे वाहन भी आ रहे हैं, जिनसे कम कार्बन उत्सर्जन हो। ऐसे फ्रिज, एसी भी बन रहे हैं जिनसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानी सीएफसी का दुष्प्रभाव कम हो, लेकिन पृथ्वी के जीर्णोद्धार के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा केवल योजनाएं बनाने, सिर्फ संकल्प लेने या हस्ताक्षर अभियान चलाने या एक दिवसीय कार्यक्रमों के आयोजन से भी आगे जाकर काफी कुछ करना होगा। हम अपने परिवार में कुछ आदतें बदल कर भी अपनी धरती को सहेजने में मदद कर सकते हैं।
सोचिए मनुष्य केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन को छोड़कर जीवन के लिए उपयोगी समस्त वस्तुएं खरीदता है। 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति उतनी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है, जो 65 वृक्ष अपने जीवनकाल में देते हैं। सवाल है कि आपने कितने वृक्ष लगाए और संरक्षित किए? कागज के कम उपयोग अथवा दोनों तरफ उसका उपयोग करने से भी वृक्ष बचाए जा सकते हैं। हमारे यहां अधिकांश बिजली कोयले यानी ‘डर्टी एनर्जी’ से बनती है। दुखद है कि हमारे घरों-कार्यालयों में किसी के न होने पर भी बल्ब, पंखे, एसी, कंप्यूटर चलते रहते हैं। इससे संसाधन का ह्रास होता है और प्रदूषण एवं पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ऐसे में जहां संभव हो, वहां प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन यानी पीसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार 2006 में प्रत्येक दिन केवल दिल्ली में ही ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद न करने के कारण 4.22 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल व्यर्थ हो रहा था। आज यह आंकड़ा और बढ़ गया होगा।
पेट्रोल-डीजल के साथ जल बचाने के भी विभिन्न प्रयास करने होंगे। इसके अलावा इस धरती को सहेजने के लिए चार ‘आर’ जीवन में उतारने होंगे यानी रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल और सबसे महत्वपूर्ण रिफ्यूज यानी मना करना। दरअसल आज हमें सामान खरीदने की मनोवैज्ञानिक बीमारी हो गई है। जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, उन्हें न खरीदें और न ही किसी से लें। इससे पृथ्वी के संसाधन बचेंगे। संसाधनों के अनावश्यक उपयोग रुकने से वन, पानी, बिजली, कोयला सब बचाए जा सकते हैं। ‘सिंगल यूज’ वस्तुओं के दुष्परिणाम भी गंभीर हैं। एक आकलन के अनुसार विश्व में एक दिन में 144 करोड़ प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग होता है। यदि हर कोई अपना थैला साथ रखे तो पॉलीथीन का अनावश्यक इस्तेमाल रुक सकता है। यह सोच एक सामूहिक जिम्मेदारी जागृत करेगी कि पृथ्वी हम सबकी है। इतिहास में बड़े परिवर्तन लोगों के एकजुट प्रयास से ही आए हैं। वर्तमान पीढ़ी वह आखिरी पीढ़ी है, जो पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए कुछ कर सकती है। क्या आप अपनी धरती की सेहत के सुधार के लिए प्रतिदिन कुछ करेंगे?
Date:22-04-21
न्याय की गति
संपादकीय
अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। लेकिन इसे कम करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर संसाधनों के स्तर पर दूसरी जरूरतों को पूरा करने की ओर कारगर व्यवस्था करने के मामले में उदासीनता दिखाई देती है। यह बेवजह नहीं है कि निचली से लेकर ऊपरी स्तर की अदालतों में दिनोंदिन मुकदमों का अंबार खड़ा होता गया है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि इंसाफ की आस में अदालत के दरवाजे पर पहुंचे लोगों को कैसी पीड़ा झेलनी पड़ती होगी। अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के मसले पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस ओर अब तक ठोस पहल नहीं हो सकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की दो से तीन साल की अवधि के लिए अस्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत के मुताबिक अस्थायी जजों के तौर पर पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें नियमित न्यायाधीशों की जगह पर रखा जाएगा। इसके लिए एक ‘निष्क्रिय’ संवैधानिक प्रावधान को लागू किया गया है, ताकि लंबित मामलों को निपटा कर उनकी संख्या कम की जा सके।
गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 224ए में उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इसका सहारा दुर्लभ स्थितियों में ही लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस प्रावधान के सहारे समस्या की जटिलता को कम करने की ओर कदम बढ़ाया है, तो उसकी वजहें साफ हैं। देश के उच्च न्यायालयों में करीब सत्तावन लाख मामले लंबित हों तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि मौजूदा न्यायिक ढांचे में इन्हें निपटाने में कितना वक्त लगेगा और इस बीच न्याय की अवधारणा को कैसे देखा जाएगा! दरअसल, यह मसला केवल उच्च न्यायालयों या फिर किसी एक राज्य तक सिमटा हुआ नहीं है। समूचे देश की अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं और इसमें न्यायिक तंत्र के मौजूदा ढांचे की कमियों की वजह से रोजाना बढ़ोतरी होती जा रही है। खासतौर पर मौजूदा महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के आंकड़े में साढ़े तीन फीसद से ज्यादा की वृद्धि हो गई है। राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और निचले स्तर की अदालतों में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है।
सच यह है कि न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में कमी के साथ-साथ जजों के लिए स्वीकृत पदों का खाली होना मुख्य कारण है। आज भी हमारे देश में प्रति दस लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या इक्कीस के आसपास है। जबकि अमेरिका में यह अनुपात एक सौ सात और कनाडा में पचहत्तर है। लेकिन समस्या इससे ज्यादा गहरी है। देश के उच्च न्यायालयों में जजों के तैंतीस फीसद और निचली अदालतों में तेईस फीसद पद खाली हैं। इसके अलावा, मौजूदा ढांचे में न्यायालयों में छुट्टियां और काम की अवधि आदि का विश्लेषण किया जाए, तो समस्या की अन्य परतें खुलती हैं। ऐसे में मुकदमों के अंबार के साथ-साथ न्याय की गति कैसी हो सकती है, यह समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि समस्या की जटिलता पर किसी की नजर नहीं गई है। समय-समय पर अनेक रिपोर्टों और खुद विधि आयोगों की सुधारों से संबंधित सिफारिशों में कई अहम सुझाव सामने आते रहे हैं। लेकिन उन पर गौर करना जरूरी नहीं समझा गया। आज लंबित मुकदमों के बोझ की फिक्र यहां तक पहुंच गई कि इसके लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का सहारा लेना पड़ा। जरूरत इस बात की है कि अदालतों में खाली पदों पर नियमित नियुक्ति और न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की ओर तत्काल और शिद्दत से ध्यान दिया जाए।
Date:22-04-21
बचाना होगा वनों को
चंद्रशेखर तिवारी
पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों में वनों का महत्त्व सबसे अधिक है। प्रकृति के जलवायु नियमन में वनों की भूमिका सर्वोपरि रहती है। वनों से जहां वर्षा होती है, वहीं एक अच्छा वन क्षेत्र भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में सहायक होता है। वनों में गिरने वाली सूखी पत्तियां सड़ने के बाद जमीन को उर्वर बनाती हैं। विविध वनस्पतियों, जड़ी-बूटियों और जीव-जंतुओं को शरण वनों में ही मिलती है। वनों की विविधता व हरियाली प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है। इससे वन पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। कुल मिला कर कहा जा सकता है कि जहां वन पर्यावरण के मुख्य आधार होते हैं, वहीं ये मानव आजीविका के प्रमुख स्रोत भी हैं। भोजन बनाने के लिए ईंधन की लकड़ी से लेकर खेती व पशुपालन के लिए चारा-पत्ती व अनेक वस्तुओं की प्राप्ति वनों से ही होती हैं।
सामान्य तौर पर हमारे देश में दो सौ सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन और सौ से दो सौ सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पर्णपाती मानसूनी वन पाए जाते हैं। इन वनों में रोजवुड, सागवान, चीड़ व साल के वृक्ष पाए जाते हैं। जिन वनों में पचास से सौ सेंटीमीटर वर्षा होती है, वे शुष्क वन कहे जाते हैं और इनमें बबूल, खेजड़ा जैसी कंटीली प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। पचास सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राय: अर्द्ध मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। भारत के कुल वन क्षेत्रों में तिरानवे फीसद उष्ण कटिबंधीय वन और सत्तासी फीसद शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इसमें से 95.7 फीसद वन राज्य सरकारों, 2.8 फीसद निगमों और शेष डेढ़ फीसद निजी संस्थानों के अधिकार में आते हैं।
आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल भू-भाग का आठ लाख सात हजार दो सौ छिहत्तर वर्ग किलोमीटर अर्थात 24.56 फीसद भाग वनों व वृक्षों से आच्छादित है। जबकि वास्तविक तौर पर यह वन क्षेत्र इससे कहीं कम बैठता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के वर्ष 2019 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में वनावरण क्षेत्र सात लाख बारह हजार दो सौ उनचास वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक भू-भाग का 21.67 फीसद है। भारत के राज्यों में वनों की स्थिति देखें, तो इनका वितरण समान रूप से दिखाई नहीं देता। इसके मूल में कई कारण हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे क्षेत्रों में अल्प वर्षा होने के कारण वन क्षेत्र बहुत कम है। हरियाणा व पंजाब में कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का सफाया करने से वहां वन क्षेत्रों में कमी आ गई। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व बिहार में भी यही स्थिति है। कम वर्षा, तीव्र बंजर ढलान और हिमाच्छादित भाग की अधिकता के कारण से जम्मू कश्मीर में भी कम वन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु का अधिकांश भाग वृष्टिछाया में आता है, इसलिए यहां भी वनों की कमी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में सघन वर्षा होती है, वहां जंगलों को साफ करके खेती की जमीन तैयार कर ली गई है। सघन वर्षा, उच्च भौगोलिक स्थिति और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हिमालयी और मध्य पठारी भाग वाले राज्यों जैसे मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश व ओड़िशा में वनों का प्रतिशत देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक मिलता है।
वनों का स्थानीय समुदाय से हमेशा से घनिष्ठ नाता रहा है। देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार खेती-बाड़ी व पशुपालन सीधे तौर पर वनों से ही जुड़े हैं। वनों से ही ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। पत्तों की बिछावन से खेतों को खाद मिलती है। गैस की सुविधा गांवो में पंहुचने के बाद भी कई परिवार खाना बनाने में आज भी जलावन लकड़ी का उपयोग करते हैं। वन उपज से हर साल प्रदेशों को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है। इमारती लकड़ी, लीसा, विरोजा, जलावन लकड़ी, वन भूमि व नदी किनारों में मौजूद उप खनिजों के क्षेत्र, जंगली जड़ी-बूटियां व घास आदि राजस्व प्राप्ति के बहुत बड़े स्रोत हैं। ग्रामीण व आदिवासी समुदाय की अधिसंख्य आजीविका वनों पर ही निर्भर रहती है। वनों से जहां इन्हें अपने दैनिक खानपान के लिए विविध कंदमूल व फल आदि प्राप्त होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वनों से मिलने वाले उत्पाद यथा जड़ी-बूटी, शहद, गोंद, बिरोजा, तेंदू पत्ता और जलावन लकड़ी को इकट्ठा करने के कार्य अथवा उनके विक्रय आदि से स्थानीय ग्रामीण जनों को आय प्राप्ति होती है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर चलाए जाने वाले अनेक हस्तशिल्प, दस्तकारी, चर्म उत्पाद, मिट्टी के बरतन निर्माण जैसे तमाम कुटीर उद्योग प्रत्यक्ष तौर से वनों पर ही निर्भर रहते हैं। साथ ही वनों की लकड़ी से आरामशीन व फर्नीचर उद्योग से भी कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हिमाचल व उत्तराखंड में चीड़ के वन हर साल हजारों की संख्या में श्रमिकों को आजीविका प्रदान करते हैं। पर्वतीय कृषि व्यवस्था में बांज (जिसे अंग्रेजी में ओक कहा जाता है) के वनों की अहम भूमिका रहती है। इसकी हरी पत्तियां पशुओं के लिये पौष्टिक चारा प्रदान करती हैं। मुख्य बात यह भी है कि इसकी सूखी पत्तियां पशुओं के बिछावन लिए उपयोग में लाई जाती हैं, जो बाद में अच्छी प्राकृतिक खाद बन कर खेती की पैदावार बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। बांज की लकड़ी से अन्य काष्ठ ईंधन की तुलना में अधिक मात्रा में ताप और ऊर्जा मिलती है। ग्रामीण काश्तकार बांज की लकड़ी का उपयोग खेती के काम में आने वाले विविध औजारों के निर्माण में भी करते हैं। इसके अलावा वनों में पाई जाने वाली जैव-विविधता, जीव-जंतुओं की प्रजातियां व नैसर्गिक सौंदर्य वन पर्यटन व पारिस्थितिकीय-पर्यटन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। वन क्षेत्रों में पर्यटन विकसित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। पर्यटन की दृष्टि से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। पूरे भारत में इस समय सौ से अधिक राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार व संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें हर साल हजारों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। उत्तराखण्ड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण लें तो यहां वर्ष 2017-18 में करीब ढाई लाख पर्यटक आए थे और इससे सरकार को खासा राजस्व मिला।
देश में वन क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी लाने और मौजूद वनों के विकास, संरक्षण व संवर्द्धन की दिशा में कुछ उपायों पर विचार किया जाना महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए देश व प्रदेश की सरकारों को वन क्षेत्र की न्यूनता निर्धारित करने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कारगर योजनाएं बना कर काम करने की आवश्यकता है। देश में आम जनमानस में वनों के प्रति विशेष रुचि पैदा करने और उनमें वनों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की जरूरत है। इसके साथ ही वन कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षित किए जाने, वनोपज व वन दोहन के तकनीकी ज्ञान संबंधी शोध कार्य को बढ़ावा देने आदि से भी वन क्षेत्रों में वृद्धि के प्रयास किए जा सकते हैं। कई स्थानों पर बेकार पड़ी व खेती के अयोग्य भूमि में वृक्षों का रोपण किया जा सकता है। वन क्षेत्र की उस भूमि पर जहां अब वन नहीं है, उन स्थानों पर भी वन लगाए जा सकते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, वन विभाग, वन निगम, भारतीय वन सर्वेक्षण, रिमोट, सेंसिंग सेंटर इत्यादि संस्थानों के माध्यम से वनों की जांच-पड़ताल, अनुसंधान व विकास हेतु सतत अध्ययन के कार्य भी प्रभावी साबित हो सकते हैं। यही नहीं स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ग्राम स्तर पर वनों को आग से बचाने में सामूहिक भागीदारी के प्रयास, वन संरक्षण व विकास हेतु किए जाने वाले नवीन प्रयोगात्मक कार्य भी लोगों में एक नया दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं।
Date:22-04-21
बोझिल हो गई धारक क्षमता
जय सिंह रावत
जलवायु परिवर्तन मानव ही नहीं वरन समस्त जीवधारियों के लिए बड़ा खतरा है। धरती की धारक क्षमता में ह्रास का इकलौता कारण है। धारक क्षमता पर सीधा प्रभाव जनसंख्या वृद्धि का पड़ रहा है। प्राकृतिक संपदा विरल होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वातावरण के साथ–साथ अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। गर्मी एवं वायु प्रदूषण का प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ा है। संपूर्ण विश्व के सामने बेरोजगारी‚ खाद्य समस्या‚ कुपोषण‚ प्रति व्यक्ति आय‚ गरीबी‚ घातक बीमारियां‚ आवासों की कमी‚ महंगाई‚ कृषि विकास में बाधा‚ बचत एवं पूंजी में कमी‚ शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का ह्रास जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।
मानवता के सामने कोरोना से लेकर जितनी भी गंभीर समस्याएं आज खड़ी हैं‚ उनके पीछे जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को जिम्मेदार माना जा रहा है। विश्व की जनसंख्या 7.7 अरब तक पहुंच चुकी है जबकि एक सदी पहले धरती पर 2 अरब से कम लोग रहते थे। अनुमान है कि 2025 तक जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब तक और यही रफ्तार रही तो 2100 तक दुनिया की जनसंख्या 11 अरब तक पहुंच जाएगी। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर‚ धरती के संसाधन इतने लोगों का भरण पोषण कर पाएंगेॽ अगर लाखों जीव और पादप प्रजातियों में से एक इंसान ने जीवन के लिए जरूरी इतने संसाधनों को हड़प लिया तो बाकी प्रजातियों का अस्तित्व कैसे बचेगाॽ सच्चाई तो यह है कि संसार की प्रजातियों का अस्तित्व बिना इंसान के सलामत रह जाएगा मगर वनस्पतियों के बिना इंसान का अस्तित्व नहीं बचेगा। पृथ्वी का आकार करोड़ों साल पहले जितना था‚ उतना ही आज भी है‚ लेकिन पृथ्वी पर जीवधारियों के जीने के लिए भोजन‚ जल और ऊर्जा के जितने संसाधन थे उनमें कमी आ रही है। अंतरिक्ष अनंत हो सकता है‚ लेकिन धरती अनंत नहीं है। इसीलिए सवाल उठता रहा है कि आखिर‚ धरती पर कितने लोग सामान्य रूप से रह सकते हैं। धरती की धारक क्षमता पर प्लेटो से लेकर कार्ल माक्स और थॉमस रॉबर्ट माल्थस तक प्राणीविज्ञानी‚ अर्थशास्त्री और मानवविज्ञानी अपनी–अपनी विवेचनाएं दे चुके हैं। लेकिन अर्थशास्त्री एवं वैज्ञानिक धरती की धारक क्षमता पर एक राय नहीं रहे। किसी ने यह क्षमता 5 अरब बताई तो किसी का अनुमान 1 खरब की जनसंख्या तक गया। मगर सभी ने बेकाबू जनसंख्या पर चिंता प्रकट की।
धरती के लोगों की आय बढ़ने के साथ ही उनकी विलासिता की आवश्यकताएं इसी तरह बढ़ती रहीं तो प्राकृतिक संसाधन वर्तमान जनसंख्या के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। उन असीमित आवश्यकताओं का संसाधनों पर पड़ रहे दबाव का परिणाम आज ओजोन परत पर छेद‚ वैश्विक तापमान में वृद्धि‚ अकाल‚ बाढ़‚ सुनामी‚ भूकंप और नवीनतम आफत कोविड–19 के रूप में सामने आ रहा है। शायद इसीलिए प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने 1798 में अपने बहुचर्चित जनसंख्या के सिद्धांत ‘प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन’ में कहा था कि जब जनसंख्या और भोजन सहित प्राकृतिक संसाधनों में संतुलन गड़बड़ा जाता है तो प्रकृति अपने तरीके से इनके बीच संतुलन कायम रखती है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों में भूख‚ महामारी‚ अकाल‚ बीमारी‚ प्राकृतिक आपदा और युद्ध जैसी विभीषिकाओं का उल्लेख किया था। ये सभी प्रकार की विभीषिकाएं आज नजर आ रही हैं‚ जिनमें कोरोना भी है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय तरीके जैसे 1‚2‚4‚16‚32‚64 आदि से होती है जबकि भोजन और अन्य संसाधनों में वृद्धि अंकगणितीय तरीके से होती है‚ जैसे 1‚2‚3‚4‚5‚6 आदि।
जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में महात्मा गांधी की यह टिप्पणी आज ज्यादा प्रासंगिक नजर आ रही है कि ‘इस धरती पर सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूÌत के लिए पर्याप्त संसाधन हैं‚ मगर सभी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं।’ जनसंख्या और संसाधनों के बीच का अंतर विश्व में आर्थिक असन्तुलन के कारण बढ़ रहा है। इस असंतुलन पर गरीबी और अमीरी का सीधा संबंध इसलिए है कि जो जितना अमीर है उसकी विलासिता की उतनी ही अधिक आवश्यकताएं भी हैं‚ और वे असीमित आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा असर डाल रही हैं। मसलन‚ अमेरिका का एक मध्यमवर्गीय नागरिक भी भोजन संसाधन का सामान्य जीवन निर्वाह के स्तर से 3.3 गुना अधिक और स्वच्छ पानी का जीवन निर्वाह स्तर से 250 गुना अधिक उपभोग करता है। धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति मिडिल क्लास अमेरिकी की तरह साधन संपन्न हो जाए तो इस धरती की धारक क्षमता 11 अरब तो क्या‚ 2 अरब भी नहीं रह जाएगी। जैसा कि गांधी जी का विचार था कि हरेक केवल सुखी–स्वस्थ जीवन जीने लायक आवश्यक आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का उपभोग करे तो धरती कहीं अधिक जनसंख्या का बोझ सह सकती है। आज विकसित पाश्चात्य देश प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने के साथ ही प्रदूषणकारी अपशिष्ट का भी सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं। अपने वन आदि संसाधन हजम कर चुके हैं‚ और चाहते हैं कि गरीब देश वनवासी बने रहें ताकि उनको शुद्ध हवा–पानी मिलते रहें। वैज्ञानिकों के अनुसार 2006 में 32 अरब टन कार्बन ऑक्साइड का उत्पादन हुआ जिसमें अमेरिका का योगदान 25 प्रतिशत था।
पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं‚ उनमें आपस में गहरा संबंध है तथा उनमें एक प्रकार का संतुलन स्थापित है जो पृथ्वी के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। नवीनतम अध्ययनों में धरती पर लगभग 80.7 लाख प्रजातियों के होने का अनुमान है। इनमें लगभग 70 लाख जीव– जंतुओं की प्रजातियां मानी जा रही हैं। मानव इन्हीं प्रजातियों में से है जो न केवल धरती की अन्य प्रजातियों का मालिक बना बैठा है अपितु उनके हिस्से के भोजन के स्त्रोत फोटोसिंथेटिक आउटपुट के 40 प्रतिशत हिस्से को खुर्द बुर्द कर चुका है। मनुष्य प्राकृतिक तौर पर शाकाहारी है लेकिन शाकाहारी जीवों के हिस्से के भोजन को हड़पने के साथ ही उन जीव–जंतुओं को भी मार कर खा रहा है। इस तरह मनुष्य शाकाहारियों के साथ ही मांसाहारियों का भोजन भी हड़प रहा है। नतीजा है कि धरती पर मनुष्य की आबादी भले ही बढ़ रही हो मगर अन्य जीवों की आबादी निरंतर घट रही है। बहुत बड़ी संख्या में पादप और जीव–जंतुओं की प्रजातियां धरती से गायब हो गई हैं‚ जो गंभीर चिंता का विषय है।
Date:22-04-21
पृथ्वी के लिए चाहिए नया नजरिया
सुनीता नारायण, ( पर्यावरणविद और महानिदेशक, सीएसई )
पर्यावरण-संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सन 1972 में दुनिया भर के नेतागण स्टॉकहोम में एकत्र हुए थे। तब चिंताएं स्थानीय पर्यावरण को लेकर थीं। जलवायु परिवर्तन या फिर छीज रहे ओजोन परत पर उस बैठक में कोई बात नहीं की गई थी। ये सभी मसले बाद के वर्षों में शामिल किए गए हैं। सन 1972 में तो सिर्फ जहरीले होते पर्यावरण को तवज्जो मिली थी, क्योंकि पानी और हवा दूषित हो चले थे।
यहां बेशक कोई यह कह सकता है कि पिछले पांच दशकों में काफी कुछ बदल गया है। मगर असलियत में हालात जस के तस हैं। या यूं कहें कि स्थिति गंभीर ही बनती जा रही है। पृथ्वी के तमाम घटकों का दूषित हो जाना, आज भी चिंता की एक बड़ी वजह है। कुछ देशों ने हालात संभालने के लिए स्थानीय स्तर पर कई कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन वैश्विक पर्यावरण में उनका उत्सर्जन बदस्तूर जारी है। अब तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकना हमारे बस से बाहर की बात हो चली है, और वक्त पल-पल रेत की मानिंद हमारे हाथों से फिसल रहा है। यही कारण है कि हम आज दुनिया को काफी तेजी से असमान होते देख रहे हैं। यहां गरीबों व वंचितों की तादाद बढ़ती जा रही है, और जलवायु परिवर्तन के जोखिम गरीबों के घर ही नहीं, अमीरों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। इसीलिए पुरानी रवायतों को विदा करने का वक्त आ गया है। साझा भविष्य के लिए हमें न सिर्फ अपनी कार्यशैली, बल्कि अपना नजरिया भी बदलना होगा।
अगले साल हम स्टॉकहोम सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इसके ‘कन्वेंशन’ को अब अलग रूप देना होगा। इसमें महज समस्या की चर्चा न हो, बल्कि समाधान के रास्ते भी बताए जाएं। इसीलिए हमें उपभोग और उत्पादन पर गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। इसे हम और नजरंदाज नहीं कर सकते। यह बहस-मुबाहिसों में ज्वलंत मसला है।
हम ओजोन, जलवायु और जैव-विविधता से लेकर मरुस्थलीकरण व जहरीले कचरे के बारे में तमाम तरह के समझौते करके वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की जब वकालत करते हैं, तब एकमात्र तथ्य यही समझ में आता है कि तमाम देशों ने अपनी सीमा से कहीं अधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। वैश्विकता में और एक-दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां सभी देश एक-दूसरे पर निर्भर हैं। मगर इस दरम्यान तो हमने एक अन्य मुक्त व्यापार समझौता किया, आर्थिक वैश्वीकरण समझौता। हम दरअसल, यह समझ ही नहीं पाए कि ये दोनों फ्रेमवर्क (पारिस्थितिकी और आर्थिक वैश्वीकरण) एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं। लिहाजा, अब हमें एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना होगा, जिसमें श्रम मूल्य और पर्यावरण, दोनों को बराबर तवज्जो मिले।
हमने वहां-वहां उत्पादन बढ़ाए हैं, जहां लागत सस्ती है। उत्पादन बढ़ाने का हमारा एकमात्र मकसद यही है कि हमारे भंडार भरे रहें। इससे उत्पाद कहीं ज्यादा सस्ता और सुलभ भी हो जाता है। सभी देश विकास के इसी मॉडल को अपना रहे हैं। हर कोई वैश्विक कारखानों का हिस्सा बनना चाहता है, जहां हरसंभव सस्ते दामों में उत्पादन संभव है। दुनिया का गरीब से गरीब देश भी यही चाहता है कि वह जल्द से जल्द संपन्न बन जाए, और उत्पादों का अधिकाधिक उत्पादन व खपत करे। मगर इसकी कीमत पर्यावरण सुरक्षा के उपायों की अनदेखी और श्रम की बदहाली के रूप में चुकाई जाती है।
कोविड-19 महामारी ने इस ‘अनियंत्रित विकास-यात्रा’ को रोक दिया है। यह ऐसी यात्रा रही है, जिसमें कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन और उनके हरसंभव उपभोग पर जोर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि पृथ्वी खुद अपने नियम तय करती है और उसके पास चीजों को अलग तरीके से करने का विकल्प होता है। कोविड-19 भी हमें यही संदेश देता प्रतीत हुआ है। इसके कुछ सबक हमें कतई नहीं भूलने चाहिए।
पहला, हमें श्रम, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों का मोल समझना होगा। उद्योग जगत के लिए आज यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हमने देखा है कि पिछले साल अपने देश में किस तरह से गांवों की ओर श्रमिकों की वापसी हुई। आज भी जब दिल्ली में कफ्र्यू की घोषणा की गई, तब देशव्यापी लॉकडाउन की आशंका में कामगारों की फौज गांवों की ओर निकल पड़ी है। हालांकि, यह संकट भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में है। इससे उत्पादन खासा प्रभावित होता है। इसी कारण पिछले साल जब संक्रमण के हालात संभलते दिखे, तब कंपनियां अपने श्रमिकों को वापस बुलाने के लिए उनकी चिरौरी करती दिखीं। श्रमिकों को अच्छा वेतन और बेहतर कामकाजी माहौल देने की आवश्यकता है।
दूसरा सबक, हम आज नीले आसमान और स्वस्थ फेफड़े की कीमत समझने लगे हैं। लॉकडाउन के दरम्यान प्रदूषण का स्तर सुधर गया था। इसे हमें लगातार महत्व देना होगा। साफ-सुथरी आबोहवा के लिए यदि हम निवेश करते हैं, तो निश्चय ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तीसरा, भूमि-कृषि-जल प्रणालियों में निवेश के मूल्य को हमें समझना होगा। जो लोग अपने गांवों में वापस जाते हैं, उन्हें वहां आजीविका की जरूरत भी होती है। हमें अब ऐसा भविष्य बनाना होगा, जिसमें खाद्य-उत्पादन तंत्र टिकाऊ, प्रकृति के अनुकूल और सेहत के माकूल हों।
चौथा सबक, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, जिसमें ‘वर्क फ्रॉम होम’ यानी घर से कामकाज सामान्य हो गया है। इस तरह की व्यवस्था आगे भी बनानी होगी, ताकि सुदूर इलाकों से कामकाज हो सके, यात्रा का तनाव कम हो और खुद को मजबूत करने के लिए हम देश-दुनिया से तालमेल बिठा सकें। पांचवां, तमाम सरकारें अपनी-अपनी आर्थिक मुश्कलों से लड़ रही हैं। इसलिए उन्हें अधिक से अधिक खर्च करने और कम से कम बर्बादी की तरफ ध्यान देना होगा। उन्हें ऐसी आर्थिकी अपनानी होगी, जिसमें कचरे से भी संसाधन तैयार किए जा सकें।
ये तमाम उपाय उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए, आज कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, तब हमें यही संकल्प लेना होगा कि इंसानी गतिविधियां पर्यावरण को दुष्प्रभावित न कर सकें। अब इस पर विचार-विमर्श करने का वक्त नहीं रहा। जरूरत युद्धस्तर पर काम करने की है।