21-12-2016 (Important News Clippings)

Afeias
21 Dec 2016
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TOI-LogoDate: 21-12-16

Lead by example

To curb black money at its root, make all political funding cashless and digital

As citizens are subjected to the unrelenting grind of demonetisation, they are told this is in the interest of digitising India and ridding it of black money. To make this argument more convincing than it is currently, the Modi government must address the very fount of corruption and black money in our society: political funding. As an Election Commission background paper points out, money used to fund political parties or candidates in a non-transparent manner undermines the core principles of democracy. The rot begins here. It follows, therefore, that digital sanitisation must begin here too.

For stemming the flow of black money into politics, a most recent EC recommendation is to lower the cap for anonymous donations from Rs 20,000 to Rs 2,000. This will help only at the margins, because the current practice is to subdivide unaccounted funds into units below Rs 20,000 and claim anonymity for them. The same sharp practice can be followed if a window of anonymity is allowed below Rs 2,000: it’s just that one will have to claim ten times more anonymous donations. To give an example of how preposterous current claims are, in the election year 2013-14 BJP reported donations in excess of Rs 20,000 at just Rs 167 crore, Congress Rs 66 crore and BSP zero.

To end this charade and walk the talk of building a cashless society, the laws must be amended to mandate that all donations to political parties can only be in digital format. Prime Minister Narendra Modi has appealed to 125 crore Indians, small traders and businessmen, farmers, washermen, vegetable vendors, milk suppliers, newspaper vendors, tea stall owners and chanaa sellers to bear with the hardships of transitioning to cashless transactions because that will take India to new economic heights. In that case, why should only political parties be exempt and continue to wallow in cash?

With 80% of the 1,800 parties registered in India not having contested any election in the last few years, many of them look like setups to launder money. Mandating a digital trail will put paid to this rot. More broadly the political class cannot be shielded from the tribulations and trends of the rest of society. If it claims to want to rid society of black money, it should lead by example.


Date: 21-12-16

One nation, two elections

How to stop parties from always being in campaign mode and get them to govern

There is much to be proud of in the democracy that India has become, not only the world’s largest but also its most diverse. Over the decades, we have disproved the many critics who doubted India could remain democratic. But despite this success, our republic suffers from a worrisome shortcoming: too much campaigning, too little governance.

The continual cycle of elections, with several at the state level every year, inevitably impacts governance at the national level. Every such election is a significant distraction for the Union government, since it is inevitably seen as at least a partial referendum on the government’s policies and functioning.That often leads to policy announcements being held up, lest they impact the outcome. And in frequently requiring senior members of the government to be off campaigning, it also acts as a drag on the bandwidth available for governance. Frequent elections impact opposition parties as well, for similar reasons, thus repeatedly polarising political discourse and reducing the room available for compromise.

For India to adequately grapple with its many challenges, the ratio between governing and campaigning must improve at both its national as well as state levels. Certainly, no other democracy has anything quite like this in terms of continual elections.The first four general elections, held in 1951-52, 1957, 1962 and 1967 saw largely simultaneous nationwide exercises for both Parliament and state assemblies. The only two exceptions were Kerala and Odisha, which had midterm elections in 1960 and 1961 respectively.

Thereafter, this broad alignment got further disrupted due to frequent use of Article 356 of the Constitution (President’s Rule of a state), and also a use of Article 352 (Emergency and extension of Lok Sabha’s term by a year).

While Supreme Court judgments have narrowed the scope for application of Article 356, there still continue to be examples of its use, such as in Uttarakhand and Arunachal Pradesh in recent months. Moreover, the lack of a clear mandate, or a midterm collapse, of both Union and state governments have happened often enough to be another major cause of disrupting an aligned election cycle.

The disadvantages of misaligned, continual elections have been long understood, with many proposed solutions mooted over the years by credible individuals and institutions. These have included the Law Commission’s recommendations from as far back as 1999, to more recent ones by a parliamentary standing committee, a white paper by the Election Commission, not to mention exhortations by both the prime minister and president.Some of these proposals largely focus on a one-time reset. With this aim, they include detailed consideration of how to overcome constitutional hurdles, such as extending or curtailing the ongoing terms of various state assemblies in order to synchronise all elections.

While that would indeed serve the immediate purpose, it would only buy time, due to the likely resurgence of misaligned elections. Even if, say, the use of Article 356 becomes passé, the odds are high that over time several state and national elections would yield fractured mandates and mid-term elections.However, the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice in its report a year ago has suggested a two-cycle election process. Though all would have the usual five-year terms, one election cycle would include polls for the Lok Sabha and about half the states, and the other cycle would be two and a half years later for the rest of the states.

This elegant alignment would serve multiple objectives. First, it would do a better job of overcoming hurdles. For example, the EC’s earlier idea of a one-cycle election, where a state with a fractured mandate would have a re-election only for the balance of its original five-year term, would likely generate resentment and objections. It would also be less cost-effective.A two-cycle system would simply align such a state’s election to the next cycle, getting it closer to a full five-year term. And that would work just as well for the Lok Sabha, if needed.

Second, a two-cycle alignment of all state and national elections would serve a fundamental democratic purpose, that of rendering broad public opinion to the Union government of the day. As mentioned above, this happens inefficiently today, with its continual distraction and even small, one-state elections creating disproportionate drag on governance.

The proposed alternative of a second election cycle would have voters of about half the country voicing their opinion at the mid-point of the Union government’s term. This would serve as an appropriately sized referendum, congealed together rather than in distracting dribs and drabs.The US has a somewhat similar system – though their mid-term cycle includes elections for some senators and states, and all Congressmen – and it often serves as a wake up call to the federal government.Finally, a two-cycle election system would serve yet another aim of democracy, that of furthering check and balance in the polity. That too happens inefficiently today, stretched out over many individual elections.

Following the parliamentary standing committee report, the Niti Aayog has done a creditable job of going into the nitty-gritty of how such two-cycle elections could work. It is worth taking that forward.The catchphrase “One India, one election” has been gaining traction. In fact, India would be better served by “One nation, two elections”.


business-standard-hindiDate: 21-12-16

कायम रहे जन धन

सरकार ने अब वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण और लेनदेन को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने को नोटबंदी के दीर्घकालिक लक्ष्य बताना शुरू कर दिया है। ऐसे में जन धन खातों पर ध्यान दिया जाना समझ में आता है। ये खाते वित्तीय समावेशन का प्रमुख जरिया रहे हैं। देश में 14 दिसंबर तक ऐसे 26 करोड़ खाते खोले जा चुके थे और इनमें 74,000 करोड़ रुपये की रकम थी। इनमें से एक चौथाई से भी कम शून्य अधिशेष वाले खाते हैं। इन खातों को लेकर यह आशंका उत्पन्न हो गई थी कि इनका इस्तेमाल खाताधारक की सहमति से या सहमति के बिना नकदी के पुनर्चक्रण के लिए किया जा रहा था। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद चेतावनी देनी पड़ी कि खातों के दुरुपयोग की जांच की जाएगी। उन्होंने खाताधारकों से यह तक कहा कि वे इन खातों में जमा की गई राशि वापस न करें। बड़े पैमाने पर यह आशंका जताई गई कि जन धन खातों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया गया लेकिन इसमें सच्चाई कम ही है। कुल मिलाकर 2,000 से भी कम खातों में तीन लाख रुपये से अधिक की राशि है। चाहे जो भी हो इन खातों की वैधता खत्म करना या यह मानना कि इनमें जमा राशि संदिग्ध है, ठीक नहीं होगा।

सरकार ने इन खातों के लिए 50,000 रुपये की जमा और 10,000 रुपये की निकासी सीमा तय की है। लेकिन यह एक अल्पकालिक हल है। इतना ही नहीं इसमें कुछ जमीनी तथ्यों की भी अनदेखी की गई है। जिन किसानों ने बीज या अन्य कृषि संबंधी खरीद के लिए नकदी रखी होगी उनको इस पैसे को नए खाते में रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी। ऐसे में सरकार का जन धन खाताधारकों में तलाशी अभियान चलाना खतरनाक और गलत साबित हो सकता है। जिन लोगों के कभी बैंकों में खाते नहीं रहे उनको यह यकीन दिलाना जरूरी है कि औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में वित्तीय समावेशन एक हकीकत है। अगर यह मान लिया गया कि जन धन खातों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने में किया गया है तो इससे कई लोगों के मन में यह चिंता पैदा होगी कि उनकी मेहनत की कमाई जांच के दायरे में आ सकती है। चूंकि कृषि आय पर कोई कर नहीं है इसलिए यह स्पष्टï नहीं है कि ऐसी जांच आगे कैसे बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार को जन धन खातों के इस्तेमाल की सुविधाओं को और कठिन नहीं बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जंग जरूरी है लेकिन इसके लिए वित्तीय समावेशन को दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकार को जिन 2,000 खातों पर शंका है उनमें गड़बडिय़ों जांच की दिशा में वह आगे बढ़ सकती है लेकिन उसे ढांचागत समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए।
जन धन खातों को लेकर उपजा विवाद बताता है कि नोटबंदी की प्रक्रिया किस कदर अधूरी और अपूर्ण थी। इसमें यह चेतावनी निहित है कि बिना सावधानीपूर्वक जांच और सलाह मशविरे के नीतिगत फैसले नहीं लिए जाएं। जिन गड़बडिय़ों की आशंका है उनको दूर करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब जन धन खातों को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया से वित्तीय व्यवस्था में अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। भ्रष्टाचार 2,000 खातों तक सीमित है या उसका दायरा उससे परे है, इन सब बातों से इतर हमें वित्तीय समावेशन के लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए और इसे उन लोगों के लिए और आसान बनाना चाहिए जिनके पास बैंक खाते तक नही हैं। कम से कम उनको औपचारिक वित्त व्यवस्था का लाभ तो मिलना ही चाहिए।

Date: 21-12-16

संरक्षण नहीं बल्कि प्रदर्शन का भरोसा करें कारोबारी

flipkart-olaफ्लिपकार्ट के सचिन बंसल और ओला कैब्स के भवीश अग्रवाल ने बेहतर फंडिंग वाले विदेशी प्रतिद्वंद्वियों से संरक्षण की मांग की है। उन्होंने चीन का उदाहरण दिया है जहां अलीबाबा और दीदी जैसी कंपनियां इसलिए फलफूल सकीं क्योंकि उनको सरकारी संरक्षण मिला। इसलिए जहां वे विदेशी पूंजी का स्वागत करने को तैयार हैं, वहीं उनकी इच्छा है कि विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण लगाया जाए। इसका स्पष्ट मतलब है कि आज भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक नकदी खर्च की जा रही है। हालांकि शुरुआती वर्षों में इन कंपनियों ने भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाडऩे के लिए वही हथकंडे अपनाए।

नरेंद्र मोदी सरकार देश को निवेशकों के लिए अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत है। उसकी कोशिश है कि दुनिया की तमाम कंपनियां भारत में पूंजी निवेश करें। ऐसे में लगता नहीं कि सरकार बंसल और अग्रवाल की बात को तवज्जो देगी। यह संभव है कि आने वाले दिनों में विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए। वे कह सकते हैं कि दुनिया भर में दौरे कर रहे मोदी देसी स्टार्टअप की अनदेखी कर रहे हैं। इन दिनों राजनीति को लेकर जिस तरह की जनभावना है, वैसे में आम जनता के बीच यह आसानी से किया जा सकता है।
यह याद करना श्रेयस्कर होगा कि कैसे सन 1991 में पी वी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को भी भारतीय उद्योगपतियों की ऐसी ही मांगों से निपटना पड़ा था। राव ने 21 जून को पद संभाला था और देश के शीर्ष औद्योगिक संगठनों से उन्होंने 31 मार्च को पहली मुलाकात की। इस अवधि के दौरान राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1 जुलाई और 3 जुलाई को दो चरणों में रुपये का अवमूल्यन किया। सरकार ने 24 जुलाई को अपनी औद्योगिक नीति पेश की और उसी दौरान उसने औद्योगिक लाइसेंसिंग का चलन खत्म किया। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को छोटा किया, विभिन्न क्षेत्रों में 51 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत दी और एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के नियमों को शिथिल किया।
उद्योगपतियों से मुलाकात के नौ दिन पहले राव सरकार ने विदेशी निवेश संवद्र्घन बोर्ड की स्थापना की थी जिसका मुख्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय में था। कारोबारी इस बात से प्रसन्न थे कि एमआरटीपी अधिनियम को शिथिल बनाकर लाइसेंसिंग व्यवस्था खत्म कर दी गई है लेकिन वे इस बात को लेकर चिंतित भी थे कि विदेशी पूंजी के लिए लाल गलीचा बिछाया जा रहा है। राव ने उनकी बात सुनी लेकिन कोई वादा नहीं किया।पूरे साल के दौरान शीर्ष कारोबारियों ने लगातार संरक्षण के लिए दबाव बनाया। वर्ष 1992-93 के बजट भाषण में सिंह ने सीधे सपाट अंदाज में कहा कि वह अपनी बात से डिगने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई बार यह चिंता जताई जाती है कि विदेशी पूंजी का स्वागत देश के उद्योग जगत को नुकसान पहुंचाएगा लेकिन ऐसी चिंताएं गलत हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के डर के साये में नहीं जीना चाहिए।बीते 300 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। उसी वर्ष सिंह ने सीमा शुल्क की उच्चतम दर 300 फीसदी से कम करके 150 फीसदी कर दी। उन्होंने आगे इसमें और कमी करने का संकेत भी दिया। इसके बाद उन्होंने राजा चेल्लैया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष बना दिया। तब कारोबारियों ने चेल्लैया के समक्ष लॉबीइंग शुरू कर दी और उनसे कहा कि अगर आयात से संरक्षण समाप्त किया गया तो उन कारोबारियों का पतन हो जाएगा। लेकिन सिंह इन बातों से नहीं डिगे। वर्ष 1992-93 के बजट में उन्होंने उच्चतम सीमा शुल्क की दर को 150 फीसदी से कम करके 110 फीसदी कर दिया। उन्होंनेे कहा कि यह सीमा शुल्क में चरणबद्ध कमी की प्रक्रिया की शुरुआत है। यह काम तीन से चार साल में किया जाएगा ताकि हमारी दरें अन्य विकासशील मुल्कों के अनुरूप हो सकें। इससे अगले वर्ष दरों को कम करके 85 फीसदी कर दिया गया। इस तरह सबकुछ ठीक किया गया।
सन 1993 में उद्योगपतियों के एक अनौपचारिक समूह ने राहुल बजाज के नेतृत्व में फिर से संरक्षण की मांग की। बॉम्बे क्लब ने सिंह को पांच पन्नों का एक ज्ञापन दिया। इसमें समान अवसरों की बात कही गई थी लेकिन संरक्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सिंह ने उसे मोंटेक सिंह आहलूवालिया की ओर बढ़ा दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक आहलूवालिया ने उसे फाइल में रख दिया। वह मामला भी वहीं समाप्त हो गया। बॉम्बे क्लब के सदस्यों के सामने यह स्पष्ट हो गया कि सरकार उनकी इस पहल से प्रसन्न नहीं है।
इसके बाद उस समूह ने दोबारा कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की। बंसल और अग्रवाल को यह पता करना चाहिए कि वे कारोबारी आज कहां हैं जिन्होंने कहा था कि उदारीकरण की शुरुआत उनके लिए अंत लेकर आएगी। यह तथ्य है कि उनमें से कई उस वक्त निहायत गैर किफायती हुआ करते थे लेकिन बीते कुछ ही वर्षों में वे काफी बेहतर स्थिति में आ गए हैं। इस बात ने उनको बचाया भी है। जो लोग संरक्षण की मांग करने वालों में सबसे आगे थे, अब उनके कारोबार फलफूल रहे हैं। ऐसे में नए जमाने के उद्योगपतियों को संरक्षण की मांग करने के बजाय कोशिश यह करनी चाहिए कि कैसे वे अपना खर्च कम करें और जल्दी से जल्दी अपने कारोबार को मुनाफे में लाएं।
भूपेश भन्डारी

Dainik Bhaskar LogoDate: 21-12-16

ई-रुपया को मुद्रा बनाने से बनेगी बात

epayment2-k19b-621x414livemintपुराने पांच सौ और हजार के करेंसी नोट अचानक वापस लेने के कुछ अपेक्षित और अनपेक्षित नतीजे सामने आए हैं। रोजमर्रा की खरीदारी के लिए बैंक नोटों की कम उपलब्धता के कारण जनता का रुझान कम मूल्य के लेन-देन के लिए भुगतान के दूसरे तरीकों की ओर हुआ है। इस निर्णय से असुविधा तो हुई है लेकिन, डिजिटलीकरण अौर शत-प्रतिशत नकदी रहित (कैशलेस) होने के राष्ट्रीय एजेंडे के बारे में हमारे प्रधानमंत्री के विज़न से ज्यादातर लोग प्रेरित हुए हैं।
देश इस इलेक्ट्रॉनिक के ‘ई’ के आयाम खंगाल रहा है और अपने वित्तीय भविष्य के प्रतीक रुपए को डिजिटल स्वरूप देना राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। 2020 तक कैशलेस होने का विज़न देखते हुए बुनियादी तौर पर बिल्कुल नई पहल की जरूरत पड़ेगी। प्राइवेट ई-मनी और मोबाइल वॉलेट का परीक्षण किया गया है, हालांकि इनकी कमियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। इलेक्ट्राॅनिक मनी वाली इकोनॉमी की जटिलता के कारण फिजिकल करेंसी के साथ जुड़ी नकली करेंसी की समस्या और बढ़ जाती है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं नई और बेहतरीन कार्यविधि अपनाने के लिए नए-नए कदम उठा रही हैं, ऐेसे में हमें भी आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा पर प्रतिक्रिया देनी होगी, जो किसी केंद्रीय बैंक की ओर से जारी होने वाली कानूनी रूप से वैध इलेक्ट्राॅनिक मुद्रा होती है। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा जारी करने और उसे अपनी व्यवस्था में प्रसारित करने की संभावना का अध्ययन और विश्लेषण कर रहे हैं ताकि मुद्रा के मामलों में बेहतर ढंग से नज़र रखी जा सके और मौद्रिक नीति के मामले में बेहतर नियंत्रण कायम हो सके। तो क्या भारत इस बात के लिए तैयार है कि केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक सम्प्रभु डिज़िटल मुद्रा यानी ई-रुपया को अपनाया जाए?
मुद्रा के विकास के साथ आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यह सरकार की ओर से जारी सम्प्रभु मुद्रा होगी, लिहाजा भारत में लीगल टेंडर होगी। कागज और सिक्कों के रूप वाली मुद्रा के सुरक्षित विकल्प के रूप में इसका अपना मूल्य और पहचान होगी। केवल केंद्रीय बैंक तय करेगा कि आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा की कितनी मात्रा को प्रचलन में लाया जाए, ठीक उसी तरह जैसे नोटों और सिक्कों के बारे में वह निर्णय करता है। आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा को अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह कागज या सिक्के के समान है और इसके लिए उपकरण के रूप में सिर्फ मोबाइल फोन की आवश्यकता होगी। इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क की जरूरत नहीं होगी। इसका वितरण कागज वाली मुद्रा की तरह वाणिज्यिक बैंकों और ई-मनी कंपनियों के माध्यम होगा। आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा को इसके विशिष्ट क्रमांक के साथ प्रचलन में लाया जा सकेगा, जिससे नकली मुद्रा की समस्या पैदा न हो। आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा पूरी तरह से अंतःप्रचलनीय होगी, लिहाजा इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और इस पर वे बंदिशें भी नहीं होंगी, जो अभी निजी ई-मनी कंपनियों की ओर से लगाई गई हैं। भुगतान तुरंत होगा और इसमें किसी क्लीयरिंग बैंक की जरूरत नहीं रहेगी। आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा पर भरोसा रहेगा, क्योंकि इसे जारी करने और इस पर नज़र रखने का काम उच्च सुरक्षा वाली प्रौद्योगिकी से किया जाएगा। इससे हमारे वित्तीय तंत्र और विनियामकीय नियंत्रणों पर और अधिक भरोसा पैदा होगा।
इलेक्ट्राॅनिक रूप में एक सरकारी मुद्रा के उपयोग से नकदी की लागत काफी कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी छपाई, इसके वितरण या इसे संभालने और यहां तक कि कागज के नोटों के बेकार घोषित होेने पर उन्हें नष्ट करने जैसे कार्यों पर खर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैध मुद्रा के रूप में इससे सब्सिडी, भुगतान, सरकार और व्यक्तियों और इसके उलट मामले में कर के लिए पैसे के लेन-देन में सहूलियत होगी। इस तरह सक्षम व्यवस्था बनेगी, खामियां दूर की जा सकेंगी और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चत होगा। मुद्रा का यह रूप अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए भी ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, जबकि अभी कालाबाजारी पर नज़र रखने के मामले में बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है।
अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर देखें तो यह माना जाता है कि डिज़िटल वैध मुद्रा का कीमतों और उत्पादन में स्थायित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। अद्यतन सूचना मिलते रहने से पैसे के आवागमन और देश में मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा प्रबंधन की जटिलताओं जैसे मामलों को लेकर मौद्रिक नीति में बदलावों पर नज़र रखने में आसानी होगी। कैशलेस इंडिया बनाने के लिए डिजिटलीकरण को अपनाने से हम पारदर्शिता और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, वित्तीय समावेशन में इजाफा कर रहे हैं, काले धन से ग्रस्त अर्थव्यवस्था के हिस्से में कमी ला रहे हैं और डिज़िटल काॅमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। मोबाइल सेवाओं और आॅनलाइन भुगतान सेवाओं ने कैशलेस इंडिया के नए रास्ते मुहैया कराए हैं, लेकिन स्पष्टता न होने, नियंत्रण की कमी और अस्पष्ट विनियमन के कारण इससे सरकार के लिए कई चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं, जिससे देश की मौद्रिक नीति प्रभावित होगी। संशोधित आधार कार्यक्रम जैसे सरकार के कदमों से उन नागरिकों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने की उम्मीद की जा रही है, जो अभी इनका लाभ नहीं पा रहे हैं और अपने पास मौजूद फिजिकल करेंसी के साथ जूझ रहे हैं। आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा के साथ एक असल डिज़िटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भारत ने पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए।
छोटे-बड़े सभी तरह के लेन-देन को डिज़िटल स्वरूप में ले जाने की जिम्मेदारी हम पर है। इसके बिना किसी नियंत्रण के होने और इस पर किसी निगरानी की जरूरत न होेने की संभावना भी व्यावहारिक है। सौभाग्य से ऐसी आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यह केंद्रीय बैंक की ओर से अधिकृत इलेट्राॅनिक संप्रभु मुद्रा होगी और सुरक्षित होगी। इस प्रौद्योगिकी और आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा के रूप में इसे अपनाने के बारे में दुनियाभर में अध्ययन किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था मुद्रा की प्रक्रिया में परिवर्तन लाए बिना इसका रूप बदल देगी। डिज़िटल इंडिया में एक आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा का वक्त आ गया है।
अजेय सिंह,पूर्व प्रमुख,लीमन ब्रदर्स इंडिया और क्रेडिट सुइस (ये लेखक के अपने विचार हैं।)

Date: 21-12-16

भारत को जारी रखनी होगी पाक की राजनयिक घेराबंदी

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के बहाने पाकिस्तान को घेरने का राजनयिक प्रयास फिर तेज किया है। यह प्रयास पठानकोट हमले में दायर उस चार्जशीट के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद को साफ तौर पर शामिल बताया गया है। सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्‌दीन ने आतंकी गुटों का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए उनसे अफगान जनता को होने वाली तकलीफों का जिक्र पाकिस्तान के संदर्भ में किया है। उनकी चिंता हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए- मोहम्मद से ज्यादा उस देश के बारे में थी जो उन्हें पनाह दे रहा है।
वास्तव में भारत अब एक अंतरराष्ट्रीय ताकत के रूप में वैश्विक मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध राजनयिक अभियान तेज कर रहा है, क्योंकि सिर्फ अपनी परेशानियों को उजागर करने और उस पर मदद व सहानुभूति मांगने से काम नहीं चलने वाला है। उसे दूसरे देशों के जीवन और सभ्यता के अस्तित्व से जोड़ना ही होगा। अफगानिस्तान का मसला इसलिए महत्त्वपू्र्ण है, क्योंकि वहां भारत ने पुनर्निर्माण के लिए काफी संसाधनों का निवेश किया है और एक रणनीतिक दोस्त के तौर पर अफगानिस्तान से रिश्ता कायम कर रहा है।
अफगानिस्तान के मसले को उठाकर भारत चीन और सोवियत संघ के पाकिस्तान प्रेम के औचित्य पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि, आतंकवाद के प्रति ज्यादातर देशों का रवैया समय और स्थान सापेक्ष होता है। अगर आतंकवाद उनके दुश्मन को निशाना बना रहा है और घायल कर रहा है तो वह मुक्ति संघर्ष है और अगर वह उनके मित्र को नुकसान पहुंचा रहा है तो कट्‌टता और क्रूरता है। दुनिया के राजनय में आतंकवाद की यही व्यावहारिक परिभाषा चलन में है और यही वजह है कि पाकिस्तान के करीब आ रहा रूस भी आतंकवाद का शिकार हो रहा है और चीन भी उइगुरों की समस्या से सशंकित है।
रूस के राजनयिक की तुर्की में हत्या और उस दौरान सीरिया के अलेप्पो की याद आतंकवाद के वैश्विक रूप के प्रमाण हैं। आतंकवाद को समय और देश सापेक्ष न माना जाए यही भारत के हित में है। अगर दुनिया में ऐसी स्थिति बनी तो मसूद अजहर को अतंरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने से लेकर उसे संरक्षण देने वाले देशों पर दबाव डालने, उन्हें घेरने और उनका चरित्र बदलने में सुविधा होगी।

450x100-paperDate: 21-12-16

नई आर्थिक राह की जरूरत

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी और उत्साह का वातावरण बन रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बोर्ड अथवा ‘फेड’ ने हाल में ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है। कहा है कि आने वाले वर्ष में तीन बार ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने की संभावना है। ब्याज दर में वृद्धि से उद्यमियों एवं उपभोक्ताओं द्वारा ऋण लेना महंगा हो जाता है और अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगती है। फेड की नजर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था द्रुत गति से चल रही है। इसे बुखार चढ़ने की संभावना है। इसे कुछ धीमा करने की जरूरत है। फेड के उपरोक्त आकलन की जड़ में अमेरिका में बेरोजगारी दर का न्यून होना है। हाल में वहां बेरोजगारी दर पिछले दस वर्ष के न्यूनतम 4.6 प्रतिशत पर आ गई है। इससे फेड ने अनुमान लगाया है कि अर्थव्यवस्था गतिमान है।

मेरे आकलन में फेड का यह अनुमान संदिग्ध है। सच यह है कि अमेरिका में निराशा का वातावरण है। तमाम कर्मियों ने रोजगार ढूंढ़ना ही बंद कर दिया है। सक्षम श्रमिकों में केवल 63 प्रतिशत ही रोजगार ढूंढ़ रहे हैं। श्रमिकों के औसत वेतन में भी गिरावट आ रही है। बेरोजगारी की दर में गिरावट का कारण लोगों का रोजगार ढूंढ़ना बंद करना है। फेड के अनुमान के संदिग्ध होने का एक और कारण है। बीते समय में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वास्थ्य सेवाओं में भारी विस्तार किया था, जिसे ओबामा केयर के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी सरकार के खर्च स्वास्थ्य के क्षेत्र बढ़े हैं। इस क्षेत्र में नए रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। ये रोजगार अमेरिकी सरकार के खर्चोें के कारण उत्पन्न हुए हैं, जैसे अपने यहां मनरेगा से, न कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत से। ओबामा केयर के कारण बुनियादी संरचना में सरकारी निवेश घटा है। मेरे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं। उनका कहना है कि सड़कों में गड्ढे बन गए हैं जिनका रिपेयर नहीं हो रहा है। बुनियादी संरचना की इस खस्ता हालत से अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है, परंतु ओबामा केयर के शोर में यह धीमापन नहीं दिखाई पड़ रहा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सत्यता को समझ रहे हैं। उन्होंने ओबामा केयर में कटौती करने एवं बुनियादी संरचना में निवेश बढ़ाने के संकेत दिए हैं, परंतु इससे संकट दूर नहीं होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कुएं और खाई के बीच में फंसी है। ओबामा केयर में खर्चा बढ़ाया जाता है तो सरकारी रोजगार बढ़ते हैं, परंतु वास्तविक आर्थिक गतिविधियां दबाव में आती हैं। बुनियादी संरचना में निवेश बढ़ाया जाएगा तो रोजगार घटेंगे यद्यपि आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा।

रोजगार और ग्रोथ के बीच अमेरिकी घड़ी का पेंडुलम नाच रहा है। एक को साधा जाता है तो दूसरा संकट में आता है। अमेरिका के इस संकट का मूल कारण ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन के अंतरगत बड़ी कंपनियों को पूरे विश्व में लाभ कमाने का अवसर मिला है, लेकिन इनके द्वारा आटोमैटिक मशीनों से उत्पादन किया जा रहा है इसलिए रोजगार कम उत्पन्न हुए हैं। जो थोड़े रोजगार उत्पन्न हुए हैं वे भी चीन तथा वियतनाम में। इसलिए ग्लोबलाइजेशन कंपनियों के लिए लाभप्रद और अमेरिकी जनता के लिए कष्टप्रद रहा है। यही कारण है कि ट्रंप बार-बार रोजगारों को वापस लाने की बात करते हैं। ट्रंप अपने इस नेक मंसूबे में सफल होंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि मूल रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम की जरूरत ही कम होती जा रही है। बहरहाल इतना जरूर है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटेगा। ट्रंप का प्रयास रहेगा कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका में ही माल का उत्पादन करें और अमेरिका में ही रोजगार सृजन करें। फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि तथा अमेरिकी कंपनियों की घर वापसी-दोनों का ही भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने से विदेशी निवेशकों की प्रवृत्ति बनेगी कि वे भारत से अपनी पूंजी को वापस अमेरिका में लाएं। अमेरिकी कंपनियों की घर वापसी से भारत में विदेशी निवेश प्रभावित होगा जैसे सिस्को सिस्टम द्वारा भारत में रिसर्च और उत्पादन कम किया जाएगा। अत: ग्लोबल अर्थव्यवस्था के घोड़े पर चढ़कर भारतीय घुड़सवार ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा।

इस वस्तुस्थिति का एक प्रमाण है कि नवंबर 2016 में भारत के निर्यातों में पिछले नवंबर की तुलना में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरा प्रमाण है कि नवंबर में भारत से 17 हजार करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी का पलायन हुआ है। तीसरा प्रमाण है कि डॉलर के सामने रुपया टूट रहा है। नोटबंदी ने परिस्थिति को और दुष्कर बना दिया है। नोटबंदी से भारतीय नागरिकों का वित्तीय व्यवस्था पर भरोसा टूटा है। छोटे उद्योगों की कठिनाइयां बढ़ी हैं। जनता के हाथ में विद्यमान क्रय शक्ति सरकार के हाथ में पहुंच गई है। मेरा अनुमान है भविष्य में यह परिस्थिति और दुरूह हो जाएगी। सोवियत रूस के विघटन के समय लोगों का रूसी वित्त व्यवस्था पर इसी प्रकार भरोसा टूट गया था। आज रूस के लोग अपनी बचत को डॉलर और यूरो में रखते हैं। भ्रष्टाचारी घूस की रकम की डॉलर में मांग करते हैं। भारत में भी ऐसा ही वातावरण बनेगा। भारत सरकार और भारतीय उद्यमियों द्वारा रिजर्व बैंक पर दबाव बनाया जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती की जाए। तब भारतीय उद्यमों द्वारा ऋण लेकर निवेश करना लाभप्रद हो जाएगा, परंतु यह दोधारी तलवार होगी। ब्याज दरों में कटौती से भारतीय बांड मे निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लाभांश घटेंगे। उनकी प्रवृत्ति भारत में बिकवाली करके पूंजी को वापस न्यूयार्क अथवा लंदन ले जाने की बनेगी। स्वदेशी निवेश बढ़ेगा तो विदेशी निवेश घटेगा। इस परिस्थिति में हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। ग्लोबल अर्थव्यवस्था से पीछे हटना चाहिए। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के मार्फत विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के स्थान पर अपनी पूंजी को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उसे बाहर जाने से रोकना चाहिए। नोटबंदी, बैंक लॉकर सीज करने अथवा बेनामी प्रापर्टी पर प्रहार करने से देश में प्रतिकूल वातावरण बनेगा और देश की पूंजी बाहर जाएगी। इन कदमों में जल्दबाजी से विपरीत परिस्थितियां बनेंगी। ये कदम धीरे-धीरे और व्यापारी वर्ग को विश्वास में लेकर उठाना चाहिए। टैक्स दरों में कटौती करने के साथ-साथ नीचे स्तर पर नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए। दूसरे, ब्याज दरों पर ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। ब्याज दर घटाने से विदेशी पूंजी बाहर जाएगी, जबकि स्वदेशी पूंजी का निवेश बढ़ेगा। अंतिम प्रभाव का आकलन करके कदम उठाना चाहिए। तीसरे, ग्लोबलाइजेशन पर पुनर्विचार करना चाहिए। निर्यात बढ़ाने के स्थान पर आयात कर बढ़ाने चाहिए। वर्तमान नीतियों पर चलते रहे तो

संकट में पड़ेंगे। [ लेखक डॉ. भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलुरू में प्रोफेसर रह चुके हैं ] 


ie-logoDate: 20-12-16

On the brink.

Carving out of new administrative divisions is a fraught exercise. Manipur government must strive for consensus.

hatta_protest_20130418_12Inter-community tensions, simmering for some time now, are boiling over in Manipur after the state government decided to increase the number of districts from nine to 16 on December 9. The United Naga Council (UNC) has deemed the government’s move to upgrade Sadar Hills and Jiribam to full-fledged districts an attempt to take “traditional Naga land” and imposed an economic blockade from November 2 onwards. Meanwhile, angry Meitei mobs have been breaking the curfew and attacking vehicles heading to tribal areas in the state. The government’s justification for the formation of the new districts is administrative convenience, but given the recent context of conflict and resentment between communities, the move was bound to cause a flare-up.

The resentment against the new administrative units is just the latest in a series of issues that have caused strife. The demand that the Inner Line Permit (ILP) be implemented in Manipur has gained traction over the last few years amid fears that increasing tourism and migration would alter the demographic profile of the state. In 2015, there were sporadic, sometimes violent, protests by local Meiteis over what has been perceived by some as the state government dithering on the issue. Three other laws passed by the state assembly in 2015 — the Protection of Manipur People Bill, the Manipur Land Revenue and Land Reforms Bill (Seventh Amendment) and the Manipur Shops and Establishments (Second Amendment) Bill — ostensibly as a response to demands from the state’s tribal communities, were also met with protests, during which nine demonstrators were killed, whose bodies are lying in a morgue as a continuing symbol of the protest. The laws were seen as an attempt to encroach on tribal lands and rights. It is against this backdrop that the redrawing of district boundaries has taken on the colour of a Native versus Other conflict.

Chief Minister Okram Ibobi Singh may well have been looking to make a move that would make an immediate, visible impact before the assembly elections scheduled for early next year. However, the government did not make the process or the decision on the new administrative divisions a consultative one. The Hill Area Committees, meant to represent and safeguard tribal interests, have claimed they were not part of the decision. Whether for political considerations or administrative convenience, the redrawing of boundaries is a sensitive issue in the complex social fabric of Manipur and has immediate and real consequences for the law and order situation in the state. The government and other political actors must come to a broad agreement before the situation deteriorates further.


Date: 20-12-16

Bill of Rights

New disabilities bill draws on the language of justice, improves on the current act.

parThe wait for the passage of the Rights of Persons with Disabilities (RPD) bill has been long and excruciating. Though India ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2007, it has fulfilled its obligation only now. Though the mood in the disability sector is one of celebration, some feel that their concerns have not been adequately addressed.

It has been over two months since Mahesh Gera applied for a disability certificate for his five-year old son Parth at the LNJP Hospital in Delhi. Parth has impaired speech and some mobility issues. The process for school admissions has begun and he is not able to apply in any school under the disadvantaged category for lack of such a certificate. Certification is a major issue for the vast majority of the disabled people. A disability certificate is a basic document for any entitlement. Even for registering a complaint under the Persons with Disabilities Act, a person requires a disability certificate. The 2015-16 annual report of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities reveals that only 49.5 per cent of the disabled population identified by the 2011 census, have been issued certificates as of August 31, 2015. The earlier act recognised only seven conditions for a disability certificate. What will happen when 21 conditions will have to be certified, is anybody’s guess.

What, however, makes people like Waris happy is that a certificate issued at one place will be valid throughout the country. Some time back when he landed in Delhi, Waris was shocked to find that the certificate issued in Bihar was not valid here.

For people like Ira Singhal, for whom discrimination was not something new, what happened when she cleared the civil services examination in 2010 must have been shocking. She was denied a posting until she topped the exams in 2014. Singhal was not alone. Nine civil services aspirants who had cleared the exams — and were armed with favourable orders from the courts — were denied induction. It took two years after a representation to the then PM, Manmohan Singh, and several follow-ups, for seven of them to get inducted.

Lack of penal provisions for non-compliance of the 1995 act gave violators a free rein. The current legislation seeks to address this. Though the provision for a jail term has been, through an amendment, reduced to a fine of up to Rs 10,000 for the first violation and not “less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh” for subsequent contraventions, the fines should be deterrents.

Another dilution pertains to the provision for reservation in employment. The original bill provided for five per cent reservation, that has now been reduced to four per cent. The provision for national and state commissions for persons with disabilities has also been discarded. A major concern with regard to the bill was clause 3(3) which states, “No person with disability shall be discriminated on the ground of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is appropriate to achieve a legitimate aim.” It was feared that this clause will give unfettered power to the implementing agencies to discriminate against persons with disabilities, on the pretext of serving a “legitimate aim”. In response to amendments moved by the CPM’s Sitaram Yechury and others in the Rajya Sabha the minister for social justice and empowerment, Thawar Chand Gehlot, has assured that provisions will be made to ensure that this clause is not misused. The minister also assured that the provision with regard to reservation in employment will be ensured in the Act against the total number of vacancies in the cadre strength and not against identified posts. CPM MPs had moved amendments to delete the words “posts meant to be filled by persons with benchmark disabilities”. A similar provision in the 1995 Act was misinterpreted by governments to restrict the quota to identified posts only, forcing the Supreme Court to intervene.

Various other amendments have, however, strengthened the bill. Private entities have now been brought within the purview of the definition of “establishment”. There are specific provisions for women and children with disabilities. Despite its inadequacies, the current legislation is a big advance over the 1995 Act and brings in the rights based perspective. However, the battle for its implementation has to begin in earnest.

Muralidharan The writer is secretary, National Platform for the Rights of the Disabled, in Delhi.

logoDate: 20-12-16

दलों का दामन

जब देश में कालेधन और भ्रष्टाचार पर बहस तेज है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए नए कानून का सुझाव पेश कर एक प्रासंगिक पहल की है।

जब देश में कालेधन और भ्रष्टाचार पर बहस तेज है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए नए कानून का सुझाव पेश कर एक प्रासंगिक पहल की है। आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन करके दो हजार रुपए से अधिक के चंदों के स्रोत बताना अनिवार्य किया जाना चाहिए। फिलहाल यह सीमा बीस हजार रुपए है। आयोग का यह भी मानना है कि आय कर में छूट उन्हीं राजनीतिक दलों को मिलनी चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में सक्रिय हिस्सेदारी करते हैं और सीटें भी जीतते हैं। गौरतलब है कि अभी तक जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत राजनीतिक पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से चंदा लेने पर कोई रोक नहीं है। इस कानून के अनुच्छेद 29 सी के मुताबिक बीस हजार रुपए से ज्यादा के चंदों या दान का स्रोत बताना ही जरूरी होता है। लेकिन इस प्रावधान का व्यापक दुरुपयोग राजनीतिक दल लंबे अरसे से करते रहे हैं। बड़ी राशि को बीस हजार से कम की राशियों में बांट दिया जाता है और अर्जी-फर्जी नामों से पर्चियां काट दी जाती हैं। फिर वे यह दिखा देते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं या समर्थकों ने ही उन्हें यह राशि दी है। यह सही है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी पार्टियों को पैसा मिलता है, पर यह भी सही है कि बहुत बड़ी राशि का असल स्रोत उनके नाम पर छिपा लिया जाता है।

आयकर कानून-1961 के अनुच्छेद 13-ए के मुताबिक दलों को आवासीय संपत्ति से आय, पूंजी के ब्याज से आय, स्वैच्छिक योगदान से आय और अन्य स्रोतों से आय पर कर-छूट दी जाती है। असल में, यह कानून भी भ्रष्टाचार और काली कमाई को छिपाने तथा सफेद करने में मदद करता है। बहुत-से ऐसे राजनीतिक दल हैं, जिनकी चुनाव में भागीदारी नाममात्र की भी नहीं होती, लेकिन वे भी कालेधन को सफेद करने के औजार बने रहते हैं। शायद इसीलिए आयोग ने उन्हीं दलों को छूट देने का सुझाव दिया है, जो सचमुच में चुनाव प्रक्रिया में कोई हैसियत रखते हैं या उनके पास कोई जनाधार भी होता है। लेकिन सीटें जीतने के बजाय न्यूनतम वोट-प्रतिशत को कसौटी बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि कई बार खासे वोट के बावजूद सीट नहीं मिलती, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ हुआ।

आयोग के ताजा सुझाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। पर रस्मी रजामंदी के बजाय उन्हें इस सुझाव को मूर्त रूप देने की पहल करनी चाहिए। इससे पहले आयोग ने केंद्र सरकार को एक व्यक्ति के दो सीट से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया था। आयोग का तर्क था कि यह प्रावधान मतदाताओं के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर उम्मीदवार दोनों सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे एक सीट से त्यागपत्र देना पड़ता है। वहां चुनाव प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी पड़ती है और समय तथा धन की बर्बादी होती है। यह विडंबना ही है कि काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने की कसमें सभी खाते हैं, पर कोई भी राजनीतिक दल सूचनाधिकार कानून के दायरे में आने को तैयार नहीं है। यह सवाल उठते ही सारे दल एक सुर से विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आयोग के ताजा सुझाव को जिस उत्साह से गले लगाया है, उसी तरह का रवैया उन्हें सूचनाधिकार कानून को लेकर भी दिखाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती पर वैंकेया नायडू बोले- “ममता बनर्जी मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही हैं”


logo-hindustanDate: 20-12-16

गुप्तदान पर सवाल

किसी से छिपा तो नहीं है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में धन-बल का कितना और कैसा महत्व है। चुनाव आयोग ने चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए कानून में संशोधन की सिफारिश कर इस बहस को नया आयाम दे दिया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को दो हजार या इससे अधिक मिलने वाले गुप्त चंदे पर रोक लगाने की सिफारिश की है। अभी तक यह सीमा बीस हजार रुपये है। देश में चल रही काले धन पर रोक की मुहिम और राजनीति की शुचिता की बहस के बीच आयोग का यह कदम स्वागतयोग्य है। नोटबंदी की घोषणा के बाद काले धन पर अंकुश से पहले राजनीति में ‘धन-बल’ पर रोक की बहस आम है। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि वह दिन कैसा होगा? यहां असहमत होने का कोई कारण नहीं कि चुनावों में इस्तेमाल होने वाला ‘धन-बल’ देश में सारे भ्रष्टाचारों की जड़ है और यह भी छिपा नहीं है कि चुनाव में जीत के लिए जिस तरह नैतिकताओं की बलि दी जाती है, उसी तरह सत्ता में आने के बाद ऐसी पार्टियां या लोग धनार्जन के लिए सारी नैतिकताओं को तिलांजलि दे देते हैं। इसकी परिणति वृहत्तर सामाजिक भष्टाचार के रूप में होती है।

ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर कभी बहस नहीं हुई। बहस तो हुई, लेकिन यह सब सिर्फ बड़े-बड़े भाषणों या समितियों की बैठकों तक सीमित रहा। ईमानदार कोशिश कभी नहीं हुई। अब तक की शायद सबसे सार्थक पहल 1999 में हुई, जब इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने चुनावों में आंशिक रूप से राज्य-पोषित फंडिंग की सिफारिश की थी। साथ में राजनीतिक दलों के अपने भीतर एक ‘वास्तविक आंतरिक लोकतंत्र’ जैसी कुछ शर्त भी लगाई थी, जो किसी दल के गले नहीं उतरी। मार्च 2015 में लॉ कमीशन ने भी अपनी 255वीं रिपोर्ट में चुनाव सुधारों की जरूरत को बहुप्रतीक्षित बताया। दरअसल, चुनाव सुधार की बात, चुनाव प्रक्रिया और इसका जमीनी सच अंतर्विरोधों से भरा है। सच तो यही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिना धन-बल वाले निर्वाचन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी सच है कि लोकतंत्र तभी बचेगा, जब यहां हर कोई अपने बूते चुनाव लड़कर निर्वाचित होने का सपना देख सकेगा, और यह तभी संभव होगा, जब यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन सिर्फ धनिकों की चीज नहीं रहेगा, यानी बिना धन-बल वालों के भी सदनों में पहुंचने के हालात बनेंगे।यह सब कैसे होगा? चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा तो अब भी तय है, लेकिन क्या वाकई इसका पालन होता है? सब जानते हैं कि कई-कई गुना ज्यादा खर्च करके भी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के नियमों से बच निकलते हैं।

कोई फंसता भी है, तो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि फैसला आने तक संबंधित व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा करके किसी और मुकाम तक पहुंच चुका होता है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। 2014 के चुनावों की ही बात करें, तो इसमें प्रचार पर करीब 30 हजार करोड़ के खर्च का अनुमान आया था। है कहीं कोई हिसाब कि इतना धन कहां से आया? कहीं कोई पारदर्शिता नहीं। जाहिर है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि चंदा देने वाले को भी बचाने का ‘नैतिक दायित्व’ इन्हीं पर है। चुनाव आयोग तो न जाने कब से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में ही पारदर्शिता की बात कर रहा है। आयोग के तयशुदा पैनल से राजनीतिक दलों के वार्षिक ऑडिट की बात किसी दल को नहीं सुहाई। होना तो यह चाहिए था कि इस ऑडिट के बाद दल अपना लेखा-जोखा स्वयं सार्वजनिक करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब काले धन पर इतनी तगड़ी चोट हुई है, उम्मीद की जा सकती है कि ऑडिट वाली बात स्वीकार कर बड़ी नजीर पेश की जाए।


hindu1Date: 20-12-16

Grappling with water disputes

A permanent tribunal to adjudicate river water disputes between States will undoubtedly be a vast improvement over the present system of setting up ad hoc tribunals. The Union Cabinet’s proposal to have a permanent tribunal that will subsume existing tribunals is expected to provide for speedier adjudication. But whether this will resolve the problem of protracted proceedings is doubtful. Given the number of ongoing inter-State disputes and those likely to arise in future, it may be difficult for a single institution with a former Supreme Court judge as its chairperson to give its ruling within three years. Secondly, its interlocutory orders as well as final award are likely to be challenged in the Supreme Court. This month, in a landmark verdict, the Supreme Court said it had unfettered power to hear an appeal arising from a river water dispute tribunal under Article 136 of the Constitution. It has interpreted the ouster clause in the Inter-State Water Disputes Act as one that merely bars the court from entertaining an original complaint or suit on its own, but not its power to hear appeals against a tribunal’s decisions. Thus, finality and enforcement of a tribunal’s award may remain elusive. The idea of a Dispute Resolution Committee, an expert body that will seek to resolve inter-State differences before a tribunal is approached, will prove to be another disincentive for needless litigation.

A positive feature of the proposed changes is that there will be an expert agency to collect data on rainfall, irrigation and surface water flows. This acquires importance because party-States have a tendency to fiercely question data provided by the other side. A permanent forum having reliable data in its hands sounds like an ideal mechanism to apportion water. However, a confusing aspect is that benches of the permanent tribunal are going to be created to look into disputes as and when they arise. It is not clear in what way these temporary benches would be different from the present tribunals. A larger and more significant downside to any adjudicatory framework is the refusal or reluctance of parties to abide by judicial orders. Having an institutional mechanism is one thing, but infusing a sense of responsibility in those helming State governments is quite another. What is at stake is not merely a set of competing claims over riparian rights. Water disputes have humanitarian dimensions, including agrarian problems worsened by drought and monsoon failures. Adjudication, by whatever mechanism, should not be at the mercy of partisan leaders who turn claims into dangerously emotive issues. Institutional mechanisms should be backed by the political will to make them work.


 

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