21-08-2024 (Important News Clippings)

Afeias
21 Aug 2024
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Date: 21-08-24

Collateral exit

It’s unfortunate that lateral entry into bureaucracy fell victim to political battles

 TOI Editorials

GOI asking UPSC to cancel itS advertisement for lateral entry recruitments in bureaucracy is a demonstration of how good policies become collateral damage in political battles. Pressure from vocal coalition partners and demands of competitive politics seem to have precipitated the U-turn. Opposition parties have been up in arms since Saturday, calling lateral entries a ploy to deny disadvantaged groups reservation benefits. On Monday, BJP allies LJP and JDU too came out against it. Significantly, the withdrawal order mentions PM’s commitment to principles of social justice. And it says absence of a provision for quotas in such appointments will be reviewed and reformed.

LS results cast a shadow | Pressure from coalition allies and attacks from opposition parties are par for the course in democratic politics. What’s new here is BJP’s assessment that the Constitution/reservation issue cost it substantially in 2024 LS elections. That opposition campaign-time charges of a BJP plan to scrap quotas hit home is evident from numbers. Of the 92 seats it lost from its 2019 tally of 303 seats, 29 were reserved constituencies. In UP, BJP lost 9 of 17 reserved seats. All this suggests reservations have become an electorally ultra-sensitive issue for this BJP govt. But, in policy-terms, this can mean an overemphasis on quotas impacting governance.

No substitute for expertise | For a bureaucratic system employing thousands, recruitment of 45 specialists was all UPSC set out to do on Saturday. This too was to be done for a limited period of three years. A fast-growing economy requires domain expertise in newer, developing fields. Bureaucrats, drawn from general streams, may not always be the best choice for such tasks. This is true even for developed countries like US and UK that regularly hire experts from outside govt. Lateral recruitment is recommended by Second Administrative Commission, Sixth Pay Commission and Niti Aayog. The first two bodies predate 2014. If quotas become a factor in lateral entry jobs where merit is critical, the purpose may be lost. The cause of social justice can surely survive 45 recruitments.


TheEconomicTimeslogo-300x29.png (300×29)Date: 21-08-24

Claim the Workspace For (More) Women 

ET Editorials

On Tuesday, when a Supreme Court bench began hearing the case related to the rape-murder of a medic at Kolkata’s RG Kar Medical College and Hospital, it dealt with both generics and specifics. The generics pertained to ensuring a de facto policy is in place for the safety of female professionals — which, in turn, encourages, rather than actively discourages, more participation of women in the workforce. The specifics, especially to professionals in sectors like healthcare involving long hours, late-night work and a continuing disparity in gender participation both in terms of numbers and hierarchy, briefly dealt with nuts-and-bolts issues usually taken for granted — and, thereby, given the short shrift.

The national taskforce for institutionalising such conditions set up by the court bench follows last week’s notice by National Medical Commission (NMC) to all medical colleges and hospitals to institute a policy for safe work environments. This must not be left in abstractions. Hospitals lacking rooms where staff members can rest after shifts — and RG Kar is just one among many — must have separate rooms for men and women. CCTVs must be actual functional repositories of vigilance, not just cosmetics on a ‘to-do’ list. And, above all, security personnel must be held accountable for doing their jobs, and not just for ‘being there’.

The apex court said that Prevention of Sexual Harassment (PoSH) Act applies to hospitals. So, state governments should ensure committees are set up in hospitals. On its part, GoI needs to clarify that the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code applies to all places that employ 10 or more people. Getting more women working more — not less women working less — makes for safer workspace

 


Date: 21-08-24

Regressive MOVE

Reducing work hours of women is not the way to ensure their safety

Editorial

The last thing that a rape and murder need are platitudes, and a predictably tiresome one is being peddled after the brutal killing of a woman doctor on duty at Kolkata’s R.G. Kar Hospital on August 9. One of the guidelines issued by the West Bengal government calls for minimising night duty for women. How will this dictum — “wherever possible, night duty may be avoided for women to the extent possible” — secure safety at the workplace? This regressive move will only end up removing women from the workforce, instead of ensuring a stop to violence. With the labour force participation rate for urban women in India, ages 15 and above, pegged at an abysmal 25.2% in April-June 2024, according to the Periodic Labour Force Survey’s quarterly bulletin, the governments at the Centre and States must ensure that women, employed as health-care professionals, gig and factory workers, call centre staff, auto drivers, hotel duties and journalists, are able to work safely, anywhere, and at anytime. Reducing their time at work will only lead to women losing jobs and their financial independence. The other guidelines, as part of the programme called ‘Rattirer Shaathi (helpers of the night)’, include the call for separate rest rooms and toilets for women, creating safe zones with CCTVs, and a special mobile phone app — measures which should have been already in place.

The Supreme Court, taking suo motu cognisance of the Kolkata case, in its hearing on Tuesday announced a national task force to look into the safety of doctors and medical professionals. Gender violence should be a matter of serious concern in every sphere, not least the informal sector, where women are employed in large numbers. The sweeping changes brought into the system after the 2012 Delhi rape, such as harsher laws and stringent punishment, have not been enough. The National Crime Records Bureau’s (NCRB) annual report of 2022, the latest one available, shows that 4.45 lakh cases of crimes against women were registered, which is equivalent to nearly 51 FIRs every hour. Protocols cannot be just on paper, the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said. In 2017, when the Court was confirming the death penalty of four men, who were accused in the 2012 Delhi rape, Justice R. Banumathi had said that apart from effective implementation of laws, a change in the mindset of the society at large and creating awareness in the public on gender justice would go a long way to combat violence against women. Campaigns led by women after the R.G. Kar rape, to “reclaim the night” in Kolkata and other parts of the country, should serve as wake-up calls to governments, and society, to do it right by women.


Date: 21-08-24

सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स कितनी कारगर होगी

संपादकीय

हम कई बार समस्या का समाधान वहां तलाशते हैं, जहां उसके होने की रंचमात्र भी गुंजाइश नहीं होती। ऐसा करते वक्त हम न तो हालिया इतिहास, ना ही भोगे हुए यथार्थ से सीख लेते हैं बल्कि एक भावनात्मक अतिरेक में आंखें बंद करके सिस्टम को कोसकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करते हैं। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर आक्रोश दिखाया। साथ ही पूर्व वाइस एडमिरल की अध्यक्षता में देश के नौ जाने-माने डॉक्टर्स सहित कैबिनेट सचिव व गृह और स्वास्थ्य विभागों के सचिव और मेडिकल आयोग व बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स की सदस्यता वाली टास्क फोर्स बनाई । निर्भया कांड के एक साल बाद एक पूर्व सीजेआई की अध्यक्षता में सख्त पॉक्सो एक्ट बना और उसके एक साल बाद ‘पॉश’ (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस) एक्ट बना। फांसी की सजा का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन क्या इन कानूनों ने दुष्कर्मियों को डराया ? क्या शराब पीकर दबंगई के भाव में नारी को भोग की वस्तु मात्र समझ दुष्कर्म करना और फिर उतनी ही हिकारत से कानून को ताक पर रखते हुए पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या और कई बार प्रतिकारात्मक भाव से नृशंस हत्या की घटनाएं कम हुई हैं? सालों चलने वाले केस में बेल के बाद पीड़िता सहित गवाहों की हत्या करना क्या बताता नहीं है कि समाधान कहीं और है ? दरअसल शराब, मोबाइल का एक बटन दबाने पर अश्लील फिल्में और नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं का गायब होना इस समस्या का मूल कारण हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि क्या कानून या दंड का भय दुष्कर्मी के भीतर कहीं दूर तक भी है। न्यायालय त्वरित और सख्त सजा देकर कानून के प्रति डर पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसका हल वहां तलाशे ।


Date: 21-08-24

स्त्रियों की सुरक्षा जैसे संगीन मसले पर भी सियासत

शीला भट्ट, ( वरिष्ठ पत्रकार )

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही आम चर्चाएं या तो मोदी के खिलाफ होती हैं या उनके समर्थन में। सामान्य विमर्श ध्रुवीकृत हो चुका है, उसमें कोई मध्य-मार्ग नहीं अपनाया जाता है।यह सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनावों तक जारी रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम तमाम मसलों पर ऐसी कोई सख्त पोजिशन लेकर भारतीय राजनीति, राष्ट्रीय मुद्दों या देश की दशा-दिशा का आकलन करना बंद करें।

जब 19 साल की दलित लड़की के साथ हाथरस में 2020 में गैंगरेप हुआ था या जब जम्मू के पास कठुआ में एक बच्ची के साथ 2018 में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, तब उन घटनाओं का भी भरपूर राजनीतिक उपयोग किया गया था। लोग पक्ष-विपक्ष में बंट गए थे।जब से कोलकाता में एक डॉक्टर छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी नृशंस हत्या की गई है, तब से ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी सरकार बहुत दबाव में है। अब सबको ख्याल आ रहा है कि पिछले 10 सालों से महिलाओं पर हुए अत्याचार को राजनीतिक रंग देने से कितना नुकसान हुआ है।

देश में कितनी सारी चर्चाएं इंटरनेट, सोशल मीडिया और प्रिंट-टीवी मीडिया में होती रहती हैं, फिर भी गम्भीरता से ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सामाजिक, जातिगत, ऐतिहासिक और आर्थिक मुद्दों पर भी हम ज्यादातर राजनीतिक दृष्टि से चर्चा करते हैं।ये देखने लायक है कि ममता बनर्जी के विद्वान समर्थक, प्रख्यात पत्रकार और यूट्यूब पर जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और देखते-सुनते हैं, वो भी कुछ देरी से ही यह समझ पा रहे हैं कि दुष्कर्म जैसी घटनाएं बहुत गंभीर, सूक्ष्म और संतुलित विश्लेषण का विषय हैं। उनकी जड़ें समाज में फैले जहर से लिप्त हैं और उनकी चर्चा राजनीति, धर्म या जातिवाद की भाषा में नहीं हो सकती।

ये भी देखने लायक नजारा है कि अब ममता बनर्जी के सेक्युलर-लिबरल समर्थक भारत भर में हो रहे दुष्कर्मों और महिलाओं के साथ हो रहे हर प्रकार के घोर अन्याय के समाचार अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं।ऐसा करके वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा की गंभीर समस्या को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। देश के माथे पर लगा यह एक कलंक ही है कि हमारे यहां हर साल दुष्कर्म के 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं।

लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्थानीय किस्म की घटनाओं में भी प्रधानमंत्री या सम्बंधित मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते थे। फिर अब ममता बनर्जी को जवाबदेह ठहराए जाने पर इतनी किंतु-परंतु क्यों है? समय आ गया है कि हम भारतीय राजनीति को पढ़ने की हमारी आदतों को बदलें।

इस देश में दो बड़े वर्ग हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसके पास सत्ता है, जिसको सत्ता चाहिए, जो सत्ता पाने के इंतजार में हैं। वे सब वोट की चाह रखने वाल हैं। वे कमोबेश एक ही तल पर हैं, उनके चरित्र में 19-20 का फर्क भर होता है।उनके समर्थक-वर्ग को भले उनमें काफी फर्क नजर आए, क्योंकि उनकी सार्वजनिक छवि बहुत मेहनत से सजाई गई होती है, लेकिन असल में वाम, दक्षिण और मध्य की राजनीति करने वाले सभी नेताओं को वोटों की लालसा है। और, बाकी सब राजनीति है।

दूसरा वर्ग उनके ठीक सामने खड़ा है। आम आदमी का। ना उसकी बड़ी पहचान है। ना उसको कोई जानता है, ना पूछता है। उसकी कीमत एक वोट के बराबर है। कुछ भाग्यशाली संघर्ष करके जरूर अपनी हैसियत ऊंची बना पाते हैं। तब चतुराई इसी में है कि राजनीति की चर्चा करते हुए कभी भी एक्स्ट्रीम स्टैंड न लें, अतियों पर न जाएं।

जो लोग आज पश्चिम बंगाल के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाजों का रुख मोड़ना चाहते हैं और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार का परोक्ष बचाव कर रहे हैं, उन सभी ने हाथरस की घटना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा को पुरजोर तरीके से जिम्मेदार ठहराया था। उस वक्त भी देश में हर रोज 80 से ज्यादा दुष्कर्म होते थे। और अन्याय की यह अटूट गाथा जाने कितने दशकों से चल रही है।

अगर हाथरस में हुए दुष्कर्म की जिम्मेदारी सीएम योगी की बनती है तो पश्चिम बंगाल में एक सरकारी अस्पताल में जो भयंकर हादसा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी ही पड़ेगी। अहम बात ये है कि दुष्कर्म जैसे संगीन मसलों में भी अगर राजनीति नहीं होती तो महिलाओं का तो भला होता ही, समाज भी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करके आगे बढ़ता।लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और सोचने की बात ये भी है कि कोई भी दुष्कर्मी चाहे जिस पार्टी से सम्बद्ध हो, वो जितना चिंता का विषय है, उससे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आखिर वो व्यक्ति हमारे ही समाज का है। वह भाजपा, कांग्रेस, सपा या तृणमूल किसी से भी जुड़ा हो, पहले वह भारतीय है। हमारे ही पड़ोस में कहीं उसकी परवरिश हुई है, और हमारे ही समाज से उठकर वो गलत रास्ते पर चला गया है।

दिल्ली में चलती बस में हुए दुष्कर्म के बाद नया कानून आया था, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले।महिलाओं के साथ जुड़े मामलों में भी राजनीतिक लाभ लेना सभी पार्टियों की आदत हो गई है। जब सोशल मीडिया की ताकत बढ़ रही है, जब घर-घर में जागरूकता आ रही है, तब भी बच्चियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध होना राष्ट्रीय शर्म है।समय का तकाजा है कि सभी दल राजनीति से ऊपर उठें और ऐसे संगीन मसलों पर नए सिरे से, नई भाषा में चर्चा करें।


Date: 21-08-24

क्या कोई समान या सेक्युलर नागरिक संहिता हो सकती है?

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि ) दिल्ली में प्रोफेसर

लाल किले की प्राचीर से इस बार प्रधानमंत्री के सम्बोधन की सबसे नई बात ‘कम्युनल’ सिविल कोड की जगह एक ‘सेक्युलर’ सिविल कोड की स्थापना का आह्वान था। इस कथन ने सर्वाधिक सुर्खियां भी बटोरीं। यह दो प्रश्न खड़े करता है। क्या वास्तव में हमारे देश में पिछले 70 साल से ‘कम्युनल’ या साम्प्रदायिक सिविल कोड चल रहे हैं?ध्यान रहे कि भारत की सबसे बड़ी विवाह और उत्तराधिकार संहिता हिंदू सिविल कोड है, जिसके दायरे में हमारी तीन चौथाई आबादी आती है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की निगाह में इस्लामिक और ईसाई संहिताओं के साथ-साथ हिंदू सिविल कोड भी साम्प्रदायिक संहिता ही है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत जैसे बहुधार्मिक देश में कोई ‘सेक्युलर’ सिविल कोड सम्भव है? इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या दुनिया में कोई भी सिविल कोड सेक्युलर हो सकता है?

चूंकि देश के सबसे बड़े सिविल कोड के नाम में हिंदू शब्द लगा है, इसलिए यह भ्रम हो सकता है कि उसका दायरा हिंदू समाज तक सीमित होना चाहिए। जबकि यह सिविल कोड सिख, बौद्ध और जैन समाजों को भी अपने में सम्मिलित करता है। इस लिहाज से यह भी एक बहुधार्मिक सिविल कोड है।

जब डॉ. आम्बेडकर ने इस सिविल कोड की पेशकश की थी, तब सरदार हुकुम सिंह ने उनसे पूछा था कि वे सिखों को हिंदू दायरे में क्यों समेटे दे रहे हैं? बाबासाहेब ने इसका जो जवाब दिया था, वह इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी व्याख्या को सिखों तक ही सीमित न रखते हुए उसका विस्तार बौद्धों और जैनों तक कर दिया था।उनका कहना था कि सिख गुरुओं की तरह भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकरों ने ब्राह्मणों से जो भी बहस की हो, पर उन्होंने हिंदू दायरे से अलग विवाह-कानून की वकालत कभी नहीं की।

देखा जाए तो यह कानून आम्बेडकर और नेहरू की आधुनिकतावादी और कथित ‘सेक्युलर’ मंशाओं के परे हिंदू पहचान का काफी विस्तार कर देता है।विद्वानों का मानना है कि इस कारण हिंदुओं की दो श्रेणियां बन गई हैं। एक वे जो हिंदू परिवारों में पैदा हुए यानी जन्मना हिंदू। दूसरे वे जो सिख, बौद्ध और जैन होने के बावजूद हिंदू विवाह कानून से विनियमित होते हैं यानी जो ‘लीगली’ हिंदू हैं।हिंदुत्ववादी पैरोकारों को तो खुश होना चाहिए कि सेक्युलरवाद और आधुनिकता में निष्ठा रखने वाले (साथ ही हिंदुत्ववादी राजनीति का विरोध करने वाले) नेताओं द्वारा बनाया कानून अंतत: सावरकर द्वारा किए हिंदुत्व के सूत्रीकरण की पुष्टि करने वाला साबित हुआ।
सावरकर ने यही दावा तो किया था कि भारत को अपनी पुण्यभूमि मानने वाले (यानी जिनके धर्म भारत में ही जन्मे) सभी सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से हिंदू हैं। भले ही यह कानून इन चारों धर्मों के अनुयायियों को सांस्कृतिक रूप से एक न बनाता हो, लेकिन उसने इन्हें कानूनी रूप से तो सावरकर की वैचारिक डिजाइन के मुताबिक बना ही दिया है।

अगर इस्लामिक सिविल कोड के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है तो उनका निराकरण संसद में विधायी प्रस्ताव लाकर किया जा सकता है। मसलन, जिस तरह तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया है, उसी तरह मुसलमान पुरुषों द्वारा एकाधिक शादियां करने के अधिकार को खारिज करने की योजना पर भी अमल किया जा सकता है।इसके लिए किसी ‘समान’ नागरिक संहिता बनाने का बीड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। जो विवाह-कानून इस समय देश में चल रहे हैं, उनका बारीक अध्ययन करवाकर उनकी खामियां चिह्नित की जा सकती हैं और उनका निराकरण करके उन कानूनों को और बेहतर बनाया जा सकता है। हिंदुत्ववादियों को ईसाई सिविल कोड पर कोई आपत्ति शायद नहीं है।

लेकिन भारत जैसे बहुधार्मिक देश में बनाया गया कोई सिविल कोड न तो ‘समान’ हो सकता है, और न ही ‘सेक्युलर’। यूरोप के आधुनिक लोकतंत्रों में भी जो विवाह संहिताएं हैं, वे मुख्यत: ईसाई धर्म की संहिताओं के मुताबिक ही हैं। एकनिष्ठ विवाह (एक स्त्री-पुरुष की एक ही शादी) का सिद्धांत मुख्य रूप से ईसाई धर्मशास्त्र से निकाला गया नियम है।
लेकिन इसे गैर धार्मिक अर्थों में सेक्युलर नियम के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पश्चिम के विवाह कानून ‘समान’ प्रतीत होते हैं क्योंकि वे समाज सारे के सारे समरूप ईसाई समाज हैं। भारत की बहुधार्मिकता उसकी खामी न होकर खूबी है।इसलिए इस देश में एक बहुधार्मिक विवाह कानून (जैसे हिंदू सिविल कोड) और कुछ अलग-अलग मजहबों की नुमाइंदगी करने वाले सिविल कोडों का सह-अस्तित्व रह सकता है। क्या नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने इस मसले पर गौर नहीं किया होगा? उनके पास तो आज की सरकार से अधिक बहुमत और राजनीतिक प्रतिष्ठा थी। संविधान के निर्देश के बावजूद आज तक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं बन पाई?


Date: 21-08-24

दबाव में आई सरकार

संपादकीय

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में उच्च पदों पर विशेषज्ञता वाले लोगों की एक प्रकार से सीधी भर्ती अर्थात लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन वापस लेने से यही स्पष्ट हो रहा है कि मोदी सरकार दबाव में आ गई। दबाव केवल विपक्षी दलों का ही नहीं था, बल्कि सहयोगी दलों का भी था।चंद्रबाबू नायडू ने तो लेटरल एंट्री के जरिये अनुभवी लोगों की भर्ती की पहल का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान खुलकर विरोध में आ गए। एक अन्य प्रमुख सहयोगी दल जदयू के नेताओं ने भी लेटरल एंट्री का विरोध कर दिया।इससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाने के पहले अपने सहयोगी दलों से विचार-विमर्श ही नहीं किया। यदि वास्तव में ऐसा नहीं किया गया तो यह उसकी रणनीतिक चूक ही है। केंद्र सरकार को यह आभास होना चाहिए था कि विपक्ष जिस तरह हर मामले में आरक्षण के मुद्दे को तूल देने के साथ संविधान के खतरे में होने का हौवा खड़ा कर रहा है, उसके चलते वह इस पहल के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है।यह निराशाजनक है कि मोदी सरकार न तो विपक्ष की संभावित प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकी और न ही अपने सहयोगी दलों को साथ ले सकी। यह ठीक है कि मोदी सरकार अपने-अपने क्षेत्र के कुशल लोगों की प्रशासन में भर्ती की पहल से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन उसे जिस तरह अपने कदम खींचने पड़े, उससे एक मजबूत सरकार की उसकी छवि को धक्का लगा है।

प्रशासन में अनुभवी लोगों की सेवाएं लिया जाना कोई नई-अनोखी बात नहीं है। इसका सिलसिला तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय ही शुरू हो गया था। इसके बाद की सरकारों में भी यह सिलसिला कायम रहा। अनेक ऐसे उच्च पदों पर विशेषज्ञों को लाया गया, जिन्हें आइएएस, आइएफएस आदि संभालते थे। मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया आदि लेटरल एंट्री के जरिये ही उच्च पदों पर आए।इसी तरह अनेक राजदूत भी गैर-आइएफएस नियुक्त किए गए। प्रशासन के साथ शासन में भी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों की सेवाएं ली गईं। आधार की पहल को अंजाम देने के लिए नंदन नीलकेणी को लाया गया था। विपक्षी नेता और विशेष रूप से राहुल गांधी इस सबसे अनजान नहीं हो सकते, लेकिन वह नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।यह उनकी मौकापरस्ती ही है कि एक समय वह खुद लेटरल एंट्री के जरिये प्रशासन में पूर्व सैन्य अधिकारियों की भर्ती का वादा कर रहे थे, लेकिन अब उसके खिलाफ खड़े हो गए और वह भी तब, जब यह कहीं नहीं कहा गया था कि आरक्षित तबकों के लोग लेटरल एंट्री का हिस्सा नहीं बन सकते। अमेरिका जैसे देशों में भी सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण है, लेकिन वहां भी लेटरल एंट्री की व्यवस्था है। यह ठीक नहीं कि अपने देश में आरक्षण को हर मर्ज की दवा बनाया जा रहा है।


Date: 21-08-24

टिकाऊ विकास के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा जरूरी,

अजय मोहंती,  ( लेखक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया से जुड़े हैं )

विनिर्माण के गढ़ के रूप में भारत का उभार काफी हद तक भूराजनीतिक बदलावों के कारण है क्योंकि दुनिया भर के कारोबार अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु इस उभार या कायाकल्प की बुनियाद वैश्विक बदलावों के पहले ही रखी जा चुकी थी, खास तौर पर 2014 में ‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरुआत के साथ।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम नवाचार को बढ़ावा देकर और भारत को उत्पादन में वैश्विक अगुआ बनाकर विनिर्माण क्षेत्र में नई जान फूंकने के इरादे से बनाया गया था। सरकार की कई नीतियों के केंद्र में यही पहल है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की योजना, सरल नियामकीय प्रक्रियाएं, बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान और कौशल विकास पर जोर ऐसी ही नीतियां हैं। इन सभी उपायों का उद्देश्य कारोबारी वृद्धि को तेज करना तथा देश को विनिर्माण में निवेश के लिए आकर्षक ठिकाना बनाना है।

देश की आबादी में बड़ा हिस्सा युवा श्रम बल का है, जो इन नीतियों के लिए एकदम अनुकूल और पूरक है। बढ़ते बाजार और श्रम की लगातार आपूर्ति का यह जोड़ कारोबारों के विस्तार के लिए अनुकूल है और भारत को उन कंपनियों के लिए उपयुक्त बनाता है जो अपना विनिर्माण कारखाना लगाना चाहती हैं या विनिर्माण का विस्तार करना चाहती हैं। यही कारण है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अहम भूमिका निभाने को तैयार है और वैश्विक विनिर्माण का अहम हिस्सा बन सकता है।

किंतु इस वृद्धि के साथ आने वाली आर्थिक जीवंतता में चुनौतियां भी होती हैं। कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाएं तथा कामकाज में होने वाले नुकसान कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बड़ी चुनौती हैं। दुर्भाग्यवश कार्यस्थल पर सुरक्षा देश में चिंता का बड़ा विषय है। NSE-500 कंपनियों के बिज़नेस रिस्पॉंसिबिलिटी ऐंड सस्टेनबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) के आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं।

वित्त वर्ष 2022 में कार्यस्थल पर चोट लगने की 9,880 घटनाएं हुई थीं, जो 2022-23 में बढ़कर 10,726 हो गईं। गंभीर शारीरिक क्षति के मामले इसी अवधि में एक तिहाई बढ़कर 676 से 904 हो गए। वित्त वर्ष 22 में 586 मौत हुई थीं, जो 2022-23 में घटकर 463 रहीं, लेकिन ये भी रोजाना एक मौत से अधिक हैं।

इस आंकड़े के दो परेशान करने वाले पहलू हैं। पहला, यह शीर्ष 500 कंपनियों का आंकड़ा है यानी देश के कुल श्रम बल का बहुत छोटा हिस्सा इसमें आता है। देश के तकरीबन 90 फीसदी कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां काम की परिस्थितियां और भी खतरनाक होती हैं। यह कड़वी हकीकत बताती है कि सभी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर सुरक्षा को प्राथमिकता देना कितना आवश्यक है। इतना ही नहीं ज्यादा पूंजी होने के कारण और अधिक संसाधन एवं सामग्री उपलब्ध होने के कारण इन कंपनियों में चोट के मामले कम होने चाहिए। इससे यही माना जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं में असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी कम से कम प्रतिशत में तो बहुत ज्यादा होगी।

दूसरा पहलू यह है कि ये आंकड़े प्रत्यक्ष रोजगार से जुड़े हैं और ठेके पर काम करने वालों के बारे में कुछ नहीं बताते। इससे पता चलता है कि वास्तविक आंकड़े काफी ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ज्यादातर काम सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों से नहीं कराया जाता बल्कि अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाता है और ठेके पर कराया जाता है। उदाहरण के लिए खतरनाक रसायन निपटाते समय छह कर्मचारियों की मौत कंपनी ने आंकड़ों में शामिल नहीं की। उसने तर्क दिया कि यह काम ठेके पर दिया गया था। ऐसे आंकड़ों की जानकारी जरूरी होनी चाहिए और यह काम आसानी से कराया जा सकता है।

बीआरएसआर कहता है कि कंपनियों को कर्मियों और श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के आंकड़े चार श्रेणियों में जरूर बताने चाहिए। ये श्रेणियां हैं – काम के दौरान चोट के दर्ज किए जाने योग्य कुल मामले, मृत्यु के मामले, काम के दौरान गंभीर चोट के मामले और इनके कारण नष्ट हुआ समय। कंपनियां स्वयं भर्ती किए गए कर्मचारियों के संबंध में ही ऐसी जानकारी देती हैं। ठेके पर रखे गए कर्मियों के आंकड़े भी शामिल कर लिए जाएं तो ज्यादा पूर्ण तस्वीर सामने आएगी।

नीदरलैंड्स के सबसे बड़े पेंशन फंड एपीजी के थिएस आतेन (एपीजी और एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने ही हमें कार्यस्थल पर चोट के मामलों पर नजर डालने के लिए प्रोत्साहित किया) ने कहा, ‘शेयरधारकों को शायद ही कभी उन कमियों के बारे में बताया जाता है, जिनके कारण चोट या मौत होती हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा होने से रोकने के कदम भी नहीं उठाए जाते। प्रदर्शन के अहम सूचकों (केपीआई) या लक्ष्यों, घटनाओं की जानकारी की व्यवस्था और कोई अनहोनी होने पर मुआवजा दिए जाने की भी बहुत कम जानकारी दी जाती है। बीमा का दायरा बहुत कम है और अक्सर इसमें ठेके वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाते। इसी प्रकार 70 फीसदी से अधिक कंपनियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों में मूल्य श्रृंखला के साझेदार शामिल नहीं किए जाते।’

इस स्थिति के लिए कमजोर निगरानी और नेतृत्व की बेरुखी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कल्याण को कंपनी बोर्ड तथा प्रबंधन शायद ही कभी प्राथमिकता देते हैं। उनका ध्यान अक्सर वित्तीय प्रदर्शन पर ही रहता है। सुरक्षा जांच या ऑडिट का इस्तेमाल समूचे संगठन में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने वाली मानसिकता तैयार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए मगर अक्सर यह रस्मअदायगी बनकर रह जाता है। कंपनी बोर्डों को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना चाहिए।

दुर्घटनाएं आंकड़े भर नहीं होतीं। उनसे लोगों को कष्ट होता है। लोग, परिवार और कभी कभार पूरे समुदाय इनकी चपेट में आ जाते हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा नैतिक रूप से तो जरूरी है ही, कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं का आर्थिक असर भी बहुत गहरा होता है। इससे कारोबारों की लागत बढ़ जाती है, इलाज का खर्च बढ़ जाता है, उत्पादकता घट जाती है और कानूनी देनदारी भी बनती है। इनसे आर्थिक वृद्धि को झटका लग सकता है और कारोबारों की वित्तीय सेहत खराब हो सकती है।

काम का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना नैतिक दायित्व से बढ़कर है क्योंकि इससे टिकाऊ आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलता है। कार्यस्थल सुरक्षित हो तो कुशल कर्मचारी कंपनी में बने रहते हैं, कारोबारों की प्रतिष्ठा बढ़ती है और सभी हितधारकों का आपसी भरोसा बढ़ता है। इससे बाजार में लंबे समय तक सफलता और होड़ बनी रहती है।


Date: 21-08-24

भर्ती पर सियासत

संपादकीय 

विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, उपसचिव और निदेशक के लिए सीधी भर्ती यानी ‘लेटरल एंट्री’ को आखिरकार सरकार ने रोक दिया है। पिछले हफ्ते चौबीस मंत्रालयों में ऐसे पैंतालीस पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला था, जिसे उसने अब रद्द कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार इस तरह अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती करना चाहती है। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए संविधान में मिले आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन होगा। इस मसले पर सरकार के सहयोगी दलों ने भी विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी थी।दो दिन तक इसके अलग-अलग पक्षों पर खूब बहस हुई। अब सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिख कर कहा है कि इन भर्तियों में भी सामाजिक न्यायका ध्यान रखा जाना जरूरी है। जाहिर है, इसे विपक्ष अपनी विजय के रूप में रेखांकित कर रहा है, मगर हकीकत यह है इसे सत्तापक्ष की पराजय नहीं कहा जा सकता। सत्तापक्ष ने केवल पैंतरा बदला है। यूपीएससी को लिखी कार्मिक मंत्रालय की चिट्ठी से जाहिर है कि सीधी भर्तियां तो होंगी, मगर आरक्षण का ध्यान रखते हुए। ऐसे में इस सवाल का जवाब शायद ही मिल पाए कि आखिर मंत्रालयों में इतने बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों की सीधी भर्ती का औचित्य क्या है!

मंत्रालयों में सीधी भर्ती का प्रावधान इसलिए किया गया था कि इस तरह निजी क्षेत्रों या दूसरे संस्थानों में काम कर रहे विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकें। पहले भी सीधी भर्तियां होती रही हैं। ऐसे लोगों को तीन से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है। अब बदलती जरूरतों के मुताबिक अनेक क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता की दरकार बढ़ी है। इसी तर्क पर नई भर्तियां विज्ञापित की गई थीं। मगर इन्हें लेकर विवाद इसलिए भी उठा कि पहले ही विभिन्न मंत्रालयों में अनेक सीधी भर्तियां की जा चुकी हैं।सीधी भर्ती का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि नियमित आधार पर भर्ती लोगों की योग्यता को नजरअंदाज कर दिया जाए। मंत्रालयों का कामकाज नौकरशाही के बल पर ही चलता है और उसमें विभिन्न अनुशासनों के लोग होते हैं। तकनीकी क्षेत्रों के लोगों की भी उसमें कमी नहीं है। फिर, बदलती जरूरतों के मुताबिक इन अधिकारियों को कौशल विकास के लिए विदेशों में भेज कर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे में बड़ी तादाद में बाहर से लोगों को लाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सीधी भर्तियों के मामले में स्वाभाविक रूप से यह आरोप लगाना आसान हो जाता है कि ऐसे लोग प्राय: सरकार की इच्छा के अनुरूप ही काम करते हैं। फिर, ऊंचे पदों पर बाहर से लोगों को लाने की वजह से नियमित प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर काफी सिकुड़ जाते हैं। हर नौकरशाह चाहता है कि वह मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दे, मगर सीधी भर्ती से लोगों को लिए जाने के कारण उन्हें वह मौका नहीं मिल पाता। इस बात को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों में असंतोष देखा जाता है। कई महत्त्वपूर्ण विभागों में सचिव स्तर पर पदोन्नति के बजाय लंबा कार्य विस्तार देखा जाने लगा है। अच्छी बात है कि सरकार ने सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर विराम लगा दिया है, मगर उससे ठहर कर इस पर भी विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि नियमित प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता और अपेक्षाओं का पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन हो।