21-04-2018 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:21-04-18
Freedom’s not just another word
C Raj Kumar & Ravikumar Chockalingam (Raj Kumar is founding vice-chancellor, OP Jindal Global University, and Chockalingam is a public health scholar, Veteran Affairs Medical Center, St Louis, US)
The University Grants Commission’s (UGC) announcement on March 20, granting autonomy to selected higher education institutions, is a landmark initiative in the history of higher education in India.This decision is an impetus to bringing about key fundamental reforms in higher education. Through this initiative, 52 universities — five central, 21state, 24 deemed and two private universities — and eight colleges shall receive this distinction.The notion that education is a public good is deep-rooted, much like in the case of healthcare. But this has not prevented the emergence of the private sector in education. This has further heightened the involvement of the state and central machinery in higher education through the UGC.
Education should not conform to short-term indicators or metrics, like in the case of other social goods. Its true purpose is to fulfil an obligation to propagate and propel a social, cultural, economic, political and intellectual vision of a nation. The pursuit of public good requires institutional autonomy. This alone can empower individuals within the institution to assume responsibility.Autonomy within the sphere of education includes both the substantive and procedural kind. There has been a renewed push for autonomy within the substantive context involving curriculum conceptualisation, academic research policies, entrance standards, academic staff appointments and institution of degrees. However, there continues to be systematic involvement of external forces on the procedural side that involves finance, appointments of administrative staff, contract formulation, etc.
While autonomy is profoundly critical to realising an institution’s vision, it is also important to be sensitive about the role of stakeholders — including government bodies, funding organisations, accrediting agencies and regulatory bodies.
Autonomy resonates with academic freedom. At the same time, it is critical for autonomous educational institutions to not skew their academic cohort without any form of accountability.The negative impact of unregulated growth of private sector education is well-established. The ‘graded autonomy’ should be understood as an incentive for institutions to remain true to their guiding principles of institution-building, and not as a conduit for widening inequity in higher education.In 2017, the European University Association (EUA), in its annual conference on ‘Autonomy and Freedom’, renewed its resolve to address some of the influential barriers that European universities face in exercising autonomy.
Public sector funding mechanisms, the political climate and the overall economic landscape of the region were thought to exert their influences on institutional autonomy. Higher education institutions in the US fare exceptionally well in world rankings because of institutional autonomy. Academic freedom there is enshrined within the institutional policy, as well as the contractual obligation between academic institutions as well as with scholars.
The need for Indian universities to have autonomy is based on the recognition that they need to seek excellence. The pursuit of excellence in university settings requires an ecosystem that will promote innovation, creativity, research and reflection. But it must be emphasised that accountability and responsibility go hand in hand with autonomy.
Date:21-04-18
The Commonwealth Conquers Obsolescence
Editorial
The just-concluded 25th Commonwealth Heads of Government Meeting marks the renewal of this mid-20th-century institution. Its renewed relevance owes much to the UK’s exit from the EU, the difficult Brexit negotiations, the global leadership vacuum created by an increasingly inward-looking America-First President Donald Trump, and the rise of an aggressive China.India, which seeks to engage with ever more countries to raise its global profile, must step up to play a pivotal role in recasting the Commonwealth as a 21st-century institution.
Though all save Rwanda and Mozambique of the Commonwealth’s 53 members were once ruled, directly or indirectly, by Britain, the revived Commonwealth cannot be a platform to relive the Empire. The vast majority of its members are poor, vulnerable, developing countries. New Delhi has to step up its engagement and play a proactive role in fashioning Commonwealth 2.0.India’s contribution to set up the Commonwealth Small States Trade Finance Facility, a $5-million fund for small states to obtain easier access to international trade finance to diversify their economies, exemplifies New Delhi’s willingness to step up its commitment.
As a country that has much in common with its rich and poor members, India can help fashion the forum’s engagement on key global challenges such as climate change and the transition to sustainable consumption and production systems. India must ensure that the Commonwealth provides a model of economic development based on mutual benefit, cooperation and collaboration — an alternative to China. Efforts to facilitate and augment trade within member countries should be another focus area. New Delhi must work with countries across the spectrum to ensure that forum remains relevant and delivers for all.
Date:21-04-18
Impeachment move: Plain, bad politics
Editorial
The five reasons cited by the Congress-led Opposition group that has moved to impeach the Chief Justice of India (CJI) do not add up to sufficient ground for impeachment.
No impeachment motion has succeeded in the history of India’s Parliament, and the present government has the numbers to defeat the motion. So, the purpose of the motion can hardly be to remove the Chief Justice; rather, it must be seen as a political attack on the government, alleging attempt to influence the judiciary.What the Opposition can say in its defence is that so far, the Chief Justice has not addressed the concerns that drove his four senior-most brother judges to make a public complaint about the conduct of the court.
Two cited grounds for impeachment relate to Prasad Educational Trust case, about which a CBI inquiry is still on, although a bench chosen by the Supreme Court quashed a petition to order a special inquiry. How can impeachment precede investigation? The third and fourth reasons deal with, respectively, a seemingly unproven and minor allegation, and a land deal case that ended with the Chief Justice returning the plot of land in question.
The fifth ground alleges that CJI has allocated cases to fellow judges with some ‘dastardly’ purpose in mind, abusing his master of the roster position.That presumes that certain justices are pliant, an allegation that should not be made if it cannot be proved. But as both Fali Nariman and Soli Sorabjee, two highly respected jurists, observed on Friday, CJI is indeed the master of the roster and his decisions on case allocation can never be grounds for impeachment merely because some people or even some judges disagree with his calls.
Instead of playing politics with the judiciary, the Opposition should work with the government to create a mechanism for judicial accountability, improving on the Judges Inquiry (Amendment) Bill 2008, that helps remove the tilt in the balance of power in favour of the judiciary effected by the court appropriating the right to appoint judges via the Second Judges Case, and sees impeachment as a terminal measure of last resort.
Date:21-04-18
स्कूलों को लाइसेंस राज से मुक्त करना होगा
स्कूल खोलने के लिए अब भी 30 से 45 अनुमतियों की जरूरत होती है, स्वायत्तता से ही आएगी गुणवत्ता
गुरचरण दास
सात अप्रैल को देशभर के निजी स्कूल के लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पर ‘शिक्षा बचाओ’ आंदोलन के लिए एकत्रित हुए। देश के सत्तर साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। वे स्कूल शिक्षा में ‘लाइसेंस-परमिट राज’ का विरोध करते हुए स्वायत्तता व सम्मान की मांग कर रहे थे। अनुमानित 65,000 प्रिंसिपल, टीचर व पालकों में अधिकांश कम फीस वाले स्कूलों के लोग थे लेकिन, नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस के तहत कैथोलिक स्कूल जैसे अल्पसंख्यक संस्थान के लोग भी आए थे।
भारत ऐसा अनोखा देश है जहां दुनिया में सबसे अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। लगभग आधे शहरी और एक-तिहाई ग्रामीण बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। 2011 और 2015 के बीच सरकारी स्कूलों ने 1.10 करोड़ बच्चे गंवा दिए, जबकि निजी स्कूलों को 1.60 करोड़ बच्चे मिले। उसी समय 11 गुना निजी स्कूल और खुल गए। जहां पहले 8,337 निजी स्कूल थे, अब 96,416 हो गए। यही ऐसा ही रहा तो देश के सरकारी स्कूल कोई छात्र न होने वाले ‘भूतहा स्कूल’ हो जाएंगे। पहले ही 6,174 ऐसे सरकारी स्कूल हैं, जहां एक भी छात्र नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि चार में से एक शिक्षक उपस्थित नहीं है और दो उपस्थितों में एक पढ़ा नहीं रहा है। असहाय पालकों ने समझ लिया कि ‘स्कूलिंग’ का मतलब ‘लर्निंग’ नहीं है।मध्यवर्ग ने एक पीढ़ी पहले ही सरकारी स्कूल छोड़ दिए थे लेकिन, अब तो गरीब भी ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ 417 रुपए प्रतिमाह की मध्यम दर्जे की फीस वाले निजी स्कूल आ गए हैं। उनकी गुणवत्ता साधारण होगी पर कम से कम शिक्षक आते हैं और पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वे स्पर्धात्मक बाजार में हैं, जिसमें पालक अपने बच्चे की पढ़ाई की तुलना अन्य स्कूलों के उसके जैसे बच्चों की पढ़ाई से करते हैं। इस तरह अब पालक अपने घरेलू बजट का 24 फीसदी निजी प्राथमिक और 38 फीसदी माध्यमिक शिक्षा पर एक साथ खर्च करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षण, मध्याह्न भोजन,यूनिफॉर्म और किताबें मिलती हैं।
रामलीला मैदान पर विरोध का एक कारण यह था कि सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत गलत कारण से 1 लाख स्कूल बंद करने की धमकी दे रही है। स्कूलों की दलील है, ‘हमें बच्चे के सीखने के आधार पर आंकिए, न कि अन्य बातों के आधार पर। यदि झुग्गी बस्ती का निजी स्कूल ‘टॉपर’ पैदा कर रहा तो आपको इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए कि हम शिक्षक को 45 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन नहीं दे सकते(जो दिल्ली में आधिकारिक शुरुआती वेतन है)।’ यदि आपका मानक नतीजा हो तो (केंद्रीय व नवोदय विद्यालय) छोड़कर ज्यादातर सरकारी स्कूल बंद करने पड़ेंगे।
लर्निंग के लिए (रेग्यूरेटर) को कक्षा के भीतर की गतिविधियों में गहराई से जुड़ना होना होगा और आकलन और नियमन की क्षमता में सुधार लाना होगा। अच्छी खबर यह है कि भारत में नई पीढ़ी के नियामक इस बात को समझते हैं। उन्होंने नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत बच्चों का आकलन शुरू किया है। इसे वे बच्चे का प्रदर्शन सुधारने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बुरी खबर यह है कि वे निजी स्कूलों के बच्चों का आकलन नहीं करेंगे। क्या वे भारत के ही बच्चे नहीं हैं?विरोध प्रदर्शन का दूसरा कारण यह था कि 1991 में उद्योग को मुक्त कर दिया गया पर शिक्षा को नहीं किया गया। हर राज्य के हिसाब से स्कूल खोलने के लिए 30 से 45 अनुमतियों की अब भी जरूरत होती है और कई बार रिश्वत भी देनी पड़ती है। सबसे महंगी रिश्वत जो कुछ राज्यों में 5 लाख रुपए तक है, वह आवश्यकता प्रमाण-पत्र के लिए देनी पड़ती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित जगह पर स्कूल की आवश्यकता है। यह बताते हुए गुजरात के एक प्रिंसिपल की आंखों में तो आंसू आ गए कि उन्हें हर वक्त 70 प्रकार के कागजात तैयार रखने होते हैं, क्योंकि क्या पता कब कोई इंस्पेक्टर प्रकट हो जाए। कई अनुमतियों का हर साल नवीनीकरण करना पड़ता है।
अमेरिका के श्रेष्ठतम निजी स्कूल में पढ़ाने वाली मेरी एक आदर्शवादी मित्र भारत में स्कूल खोलने के लिए लौटीं। लेकिन, घोर भ्रष्टाचार ने उन्हें अमेरिका लौटने पर मजबूर कर दिया। आश्चर्य नहीं कि इतने सारे नेता स्कूल-कॉलेज खोलते हैं, जबकि आदर्शवादी युवा इससे दूर ही रहते हैं। नतीजा यह होता है कि पूरा निजी क्षेत्र ही बदनाम हो जाता है। तीसरा कारण फीस पर नियंत्रण रखने की बढ़ती मांग थी। यह हाल में तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटें गरीबों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। यह पहल प्रशंसनीय है पर स्कूल बीच में फंस गए हैं। राज्य सरकारें बीच-बीच में इनका भुगतान करती हैं पर पूरा नहीं करतीं। इस बीच शिक्षकों के वेतन दोगुने-तीन गुने हो गए हैं। इस नुकसान भरपाई की गाज फीस देने वाले 75 फीसदी पालकों पर गिरी है। राजनेता गलतफहमी में ‘फीस कंट्रोल’ के मामले में कूद पड़े। उन्हें अहसास ही नहीं है कि केवल 3.6 फीसदी स्कूल ही 2500 रुपए प्रतिमाह और केवल 18 फीसदी 1000 रुपए प्रतिमाह से ज्यादा फीस लेते हैं।फीस नियंत्रण से या तो श्रेष्ठ स्कूल बंद हो जाएंगे या उन्हें अपने प्रोग्राम में कटौती करनी होगी। राज्यों को आंध्रप्रदेश के कानून का अनुसरण करना चाहिए, जो स्कूलों में पारदर्शिता पर जोर देता है। स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर वह सब जानकारी देनी पड़ती है जो पालक स्कूल का चयन करने के पहले जानना चाहे। गलत तथ्यों पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
रामलीला मैदान पर आखिरी मांग यह थी कि गरीब बच्चों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों का पैसा स्कूल की बजाय सीधे बच्चों को दिया जाए। यह ‘स्कॉलरशिप’ की तरह होना चाहिए ताकि बच्चा अपनी पसंद का कोई भी स्कूल चुन सके। चूंकि बच्चा स्कूल के लिए आमदनी लाएगा तो वह भी सिर उठाकर स्कूल में घूम सकेगा।अपनी सारी खामियों के बाद भी दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में सुधार का जो जुनून दिखा रही है, उसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए। पर वह भी बच्चा क्या सीख रहा है उसकी बजाय बुनियादी ढांचे पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी आधार पर वह 300 निजी स्कूल को अप्रैल में ही बंद करने की धमकी दे रही है। ‘आप’ के नेता सुविधाजनक रूप से यह भूल जाते हैं कि लगभग वे सारे ही निजी स्कूलों में मिली शिक्षा के कारण नेता बने हैं। इसके लिए एक शब्द है : कृतघ्नता।
Date:21-04-18
महाभियोग की नौबत नहीं आती तो बेहतर होता
संपादकीय
देश के सात विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के विरुद्ध उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को महाभियोग का नोटिस देकर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। विपक्ष ने उनके विरुद्ध पांच आरोप लगाए हैं। यह स्थिति संविधान और उसकी संस्थाओं के प्रति गहराते अविश्वास को और बढ़ाएगी, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के विचाधारात्मक पक्षपात से दुखी लोग न्यायपालिका को ही अंतिम विकल्प मानकर चलते हैं। अब अगर उसकी छवि पर खुले आम राजनीतिक बहसों और आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर चलेगा तो इससे भारतीय लोकतंत्र की घरेलू और विदेशी छवि की और छीछालेदर होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से यह इच्छा भी व्यक्त की है कि इस मामले को मीडिया रिपोर्ट न करे। विपक्षी दलों ने कहा भी है कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था।
महाभियोग के पीछे तात्कालिक वजह तो सीबीआई के विशेष जज बृजगोपाल हरिकिशन लोया की मौत की जांच की याचिका का खारिज किया जाना है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने न सिर्फ उस याचिका को खारिज किया है बल्कि जनहित याचिका करने वालों को फटकारते हुए कठोर टिप्पणियां भी की हैं।
अदालत चाहती है कि राजनीतिक विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मंच का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि उसके लिए संसद जैसी संस्था है। ऐसा कहते हुए न्यायपालिका यह भूल गई कि सोहराबुद्दीन की मुठभेड़ में मौत का मामला भारतीय विधिशास्त्र को चुनौती दे रहा है। ताकतवर लोगों के दबावों के चलते इस मामले में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट जज लोया की मृत्यु को संदेहास्पद मानता तो गंभीर किस्म का टकराव पैदा होता लेकिन, अदालत ने याचिका को खारिज करके अपने को संदेह के दायरे में ला दिया है।
मक्का मस्जिद मामले के आरोपी असीमानंद से लेकर नरोदा पाटिया मामले में सजा पा चुकी माया कोडनानी का छूटना देश के मानस में कई सवाल खड़े करता है। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और पूर्व न्यायमूर्ति अभय एम थिम्से अपने बयानों से उन सवालों को गंभीर रूप दे चुके हैं। महाभियोग स्वीकार हो या पराजित हो यह बाद की बात है लेकिन, यह नौबत ही लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।
Date:21-04-18
लोकसेवकों पर टिकी सरकार की छवि
एम वेंकैया नायडू , (लेखक भारत के उप-राष्ट्रपति है)
भारत को आजादी मिलने से चार महीने पहले 21 अप्रैल, 1947 को देश के पहले गृहमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। देश को एक सूत्र में पिरोने वाले शिल्पकार सरदार पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में इस मौके पर दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में स्वतंत्र भारत के लिए लोकसेवाओं की अवधारणा स्पष्ट करते हुए सुराज्य यानी सुशासन की बुनियाद रखी। इसी उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस का आयोजन होता है। यह ब्रिटिश राज में स्थापित विदेशी स्वामियों के हित में काम करने वाली लोक सेवा के सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में जनता की सेवा में रूपांतरित होने का पड़ाव था। इसके लिए महज प्रशासनिक रूप से काम करने के बजाय पूरे मनोयोग से देश की सेवा करने के भाव में बदलाव लाना था। इस अवसर पर सरदार पटेल ने कहा, ‘यह सेवा अब स्वतंत्र होगी और उसे अतीत की परंपराओं की जकड़न को तोड़ते हुए राष्ट्र सेवा की भूमिका को आत्मसात करना होगा।
रोजमर्रा के प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करते हुए अधिकारियों को सेवा भाव से निर्देशित होना होगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता। आपके पूर्ववर्तियों को वैसा परिवेश मिला जिसमें वे आम लोगों से कटे हुए रहते थे। यह आपके दायित्व से बंधा है कि आप भारत के आम आदमी को अपना या खुद को उनके बीच का ही व्यक्ति मानें।’ इन शब्दों से प्रेरणा लेते हुए हमारे देश में लोक सेवक सुशासन के माध्यम से सभी भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने की चुनौती से निपटने में सक्रिय हुए। इसमें खासी सफलता भी मिली है और देश की विकास गाथा में हमारे लोकसेवकों के जोश, जुनून, क्षमताओं एवं समर्पण का अहम योगदान है। सरदार पटेल ने लोकसेवा को ऐसे इस्पाती ढांचे की संज्ञा दी जो भारत जैसे देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है।
पिछले सात दशकों के दौरान लोकसेवाओं ने देश में लोकतांत्रिक जड़ों को गहरा करने और सभी तक सुशासन के लाभ पहुंचाने में प्रभावी रूप से काम किया है। मेरे विचार से कुछ मार्गदर्शक तत्व हैं जो देश में शीर्ष स्तर की लोकसेवाओं को दिशा देते हैं और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह धारा किसी भी तरह से सूखने न पाए। मेरे विचार से ये चार तत्व हैं समानुभूति, सक्षमता, निष्पक्षता और ईमानदारी। इनमें सबसे पहला तत्व है समानुभूति। लोकसेवा सरकार का सबसे प्रत्यक्ष ‘चेहरा’ है, क्योंकि तमाम सेवाओं के लिए नागरिकों का पाला उन्हीं से पड़ता है। सरकार की छवि भी काफी हद तक लोकसेवकों के इसी रवैये पर निर्भर करती है कि वे लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करते हैं। समानुभूति और शिष्टाचार का भाव लोगों में संतुष्टि को सुनिश्चित करता है।
वास्तव में किसी भी आदर्श लोकसेवा की यही खासियत होती है कि वह नागरिकों को कितने सम्मान और तत्परता से सेवा प्रदान करती है। दूसरा सिद्धांत सक्षमता से जुड़ा है। चूंकि सत्ता प्रतिष्ठान में प्रशासक ही सबसे ऊंचे ओहदों पर होते हैं ऐसे में यह उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वे योजनाओं-कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू कराएं। वे कानून बनाने और उन्हें अमल में लाने की सबसे अहम कड़ी हैं। कोई नीति तभी प्रभावी होती है जब उसे सही ढंग से क्रियान्वित किया जाता है। देश में अमूमन यह देखा जाता है कि बेहतरीन नीतियां भी खराब क्रियान्वयन की भेंट चढ़ जाती हैं। इस अक्षम क्रियान्वयन का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लोकसेवकों को कथनी और करनी में अंतर करने से बचना होगा। उन्हें आधुनिक तकनीक और तौर-तरीकों का उपयोग सेवाओं के स्तर को सुधारने में करना चाहिए। ऐसे तमाम लोकसेवक हुए हैं जिन्होंने नए तौर-तरीके अपनाकर सुस्त पड़े संस्थानों को प्रभावी गतिविधियों का केंद्र बना दिया।
कामकाज और जीवनशैली के मोर्चे पर आए बदलाव को देखते हुए लोकसेवकों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हरसंभव मौके को भुनाना चाहिए ताकि लोगों विशेषकर वंचित तबके तक जरूरी सेवाएं पहुंच सकें। इसकी कुंजी नवाचार में ही निहित है। लोकसेवाओं की उपलब्धियों और अधूरे एजेंडे की ईमानदारी से समीक्षा की जानी चाहिए। हमें अपने समाज की अंतर्निहित क्षमताओं पर गौर कर उसमें तालमेल बढ़ाना होगा। नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता भी बढ़ानी होगी ताकि विकास को गति मिल सके और सेवाओं की गुणवत्ता में आशातीत सुधार हो। इस लिहाज से ‘सुधार, प्रदर्शन एवं कायाकल्परिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म’ का प्रधानमंत्री का आह्वान प्रेरक साबित हो सकता है। जहां तक तीसरे और चौथे पहलू ‘निष्पक्षता’ एवं ‘ईमानदारी’ का संबंध है तो उसकी झलक सरदार पटेल के उस भाषण में भी मिलती है जिसमें उन्होंने कहा था, ‘सबसे बढ़कर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्रशासन में निष्पक्षता और ईमानदार का भाव अपनाइए।’
देश में लोकसेवाओं की स्थापना सरकारी ढांचे में निष्पक्ष और समावेशी संस्कृति लाने के मकसद से की गई थी। भारत जैसे विविधता भरे देश में यह बेहद जरूरी भी था। लोकसेवाओं से अपेक्षा है कि वे भारत में मौजूद तमाम ‘खाइयों’ को पाटने का काम करें। देश में सामाजिकआर्थिक सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में भी लोक सेवाओं की महती भूमिका हो सकती है। सरदार पटेल की यह सलाह भी समीचीन है, ‘एक लोकसेवक को राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। न ही उसे सांप्रदायिक गतिविधियों में स्वयं को फंसाना चाहिए। इनमें से कोई भी काम लोकसेवाओं की गरिमा को घटाएगा।’ प्रशासन में केवल सेवाओं को लेकर उत्साह होना चाहिए। सभी तक बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवा पहुंचाने और वंचित तबकों का विशेष ख्याल रखने के लिए ‘अंत्योदय’ की अवधारणा भी मार्गदर्शक बन सकती है।
आखिरी पहलू ईमानदारी का है। उच्च स्तरीय सेवाओं की जितनी जिम्मेदारी समानुभूति और सक्षमता की है उतना ही जरूरी है कि वे ईमानदारी की मिसाल पेश करें। इस मामले में सरदार पटेल ने भी लोकसेवकों की नई पौध से ईमानदारी की अपेक्षा जताते हुए कहा था कि वे बेजा फायदों की उम्मीद नहीं करेंगे और सेवा का सच्चा भाव ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। शायद इसीलिए देश के तमाम युवा लोकसेवकों में अपना आदर्श देखते हैं। लोक सेवकों को तानाशाही भरे रवैये और दंभ से मुक्त होना चाहिए और दुरूह हालात में संयम के साथ काम करना चाहिए। अच्छे व्यवहार और सकारात्मक रुख से ही सुशासन की शुरुआत होती है। भ्रष्ट तंत्र किसी भी संभावनाशील देश को दीमक की तरह खोखला कर देता है।
लोकसेवकों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो देश की छवि को मलिन करें और जिससे आम लोगों में यह धारणा बने कि ‘इस्पाती ढांचे’ में जंग लग गई है। लोकसेवा दिवस पर मैं लोकसेवकों से यही आग्रह करता हूं कि वे अपने कर्मठ सकारात्मक क्रियाकलापों से इस इस्पाती ढांचे को और मजबूत बनाएं जैसा कि पिछले सात दशकों के दौरान तमाम लोक सेवकों ने किया है। इससे ही समृद्ध, सौहार्दपूर्ण, समावेशी और नवप्रवर्तनकारी भारत का निर्माण होगा और सुराज्य की स्थापना होगी।
Date:20-04-18
साझे स्वर
संपादकीय
एनएसजी यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बाबत भारत की दावेदारी को नॉर्डिक देशों का समर्थन मिलना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। दोनों वैश्विक संस्थाओं में भारत की दावेदारी की हिमायत यों तो कई देश कर चुके हैं, पर नॉर्डिक देश इस मसले पर अब तक चुप ही थे। यह पहला मौका है जब उन्होंने मुंह खोला है। यह भी पहली बार हुआ कि भारत और नॉर्डिक देशों का सम्म्मेलन आयोजित किया गया। नॉर्डिक देशों में स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, नार्वे और फिनलैंड आते हैं।
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर जारी घोषणापत्र ने विश्व के मौजूदा हालात के मद्देनजर वैश्विक संस्थाओं के पुनर्गठन की जरूरत रेखांकित की है। यह भारत के नजरिए पर ही मुहर है। संयुक्त राष्ट्र का उदय द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हुआ था, और सुरक्षा परिषद का स्वरूप विश्व की बड़ी ताकतों ने अपने हिसाब से तय कर दिया। लेकिन तब से दुनिया काफी बदल गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
अफ्रीका और लातीनी अमेरिका से कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इसलिए भारत ही नहीं, जर्मनी, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी स्थायी सदस्यता का दावा करते रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि वीटोधारी देश नहीं चाहते कि सुरक्षा परिषद में उनके समकक्ष कोई और आए। इसलिए सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की जरूरत भले सब स्वीकार करते हों, मगर इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की आम सहमति नहीं बन पाती है। एनएसजी में वीटो जैसा कोई रोड़ा नहीं है, पर चीन ने भारत की राह रोकने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
बहरहाल, नॉर्डिक देशों के सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी लंदन पहुंचे और वहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेजा मे के साथ उनकी बातचीत तमाम मुद्दों पर हुई, पर आतंकवाद तथा आपसी व्यापार के मसले ही हावी रहे। मोदी और मे, दोनों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित संगठनों मसलन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल-मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, आइएसआइएस से निपटने के लिए आपसी सहयोग और बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही, ऑनलाइन चलने वाली आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकना होगा। इनमें से अधिकतर आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन की उपज हैं; बाकी ने भी वहां अपने अड्डे बना रखे हैं। लिहाजा, आतंकवाद को लेकर मोदी और मे की सहमति को पाकिस्तान की कूटनीतिक घेरेबंदी के रूप में भी देखा जा सकता है।
मोदी ऐसे वक्त लंदन गए जब सीरिया के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन व फ्रांस की साझा सैन्य कार्रवाई को लेकर इन देशों की रूस से तनातनी चल रही है। मोदी ने सीरिया के मामले में भारत का दृष्टिकोण तो रखा, पर रूस का जिक्र किए बगैर। बातचीत में दूसरा अहम मसला निवेश और व्यापार का था। प्रधानमंत्री ने मे को आश्वस्त किया कि ब्रेक्जिट के बाद भी भारत के लिए ब्रिटेन की अहमियत बनी हुई है। जी-20 में ब्रिटेन ऐसा देश है जो भारत में निवेश के मामले में शुरू से अग्रणी रहा है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक दोनों मुल्कों का आपसी व्यापार तेरह अरब डॉलर का है। पिछले साल आपसी व्यापार में खासा इजाफा हुआ। दोनों पक्षों ने इस पर रजामंदी जताई कि द्विपक्षीय व्यापार की राह में आने वाली मुश्किलों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस अवसर पर एक लाख अरब पाउंड के मुक्त व्यापार करार पर भी सहमति बनी, जो कि आपसी व्यापार को नए मुकाम पर ले जाएगी।
Date:20-04-18
पारदर्शिता की खातिर
संपादकीय
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की बाबत विधि आयोग की सिफारिश स्वागत-योग्य है। आयोग ने सरकार से कहा है कि बीसीसीआइ को सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआइ के तहत लाना चाहिए। आयोग की सिफारिश क्रिकेट बोर्ड को जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है, बशर्ते सरकार इसे मान ले। आयोग का कहना है कि बीसीसीआइ सरकारी संस्था की तरह ही है। अन्य खेल संघों की तरह बीसीसीआइ भी खेल संघ है। जब दूसरे खेल संघ आरटीआइ के दायरे में आते हैं तो बीसीसीआइ इससे कैसे बच सकता है? भ्रष्टाचार और कामकाज के तरीकों को लेकर बीसीसीआइ लंबे समय से विवादों में है। न्यायमूर्ति मुद्गल समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआइ में सुधार की जरूरत बताई थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड में सुधार के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति बनाई। लोढ़ा समिति ने बोर्ड में गंभीर खामियां पाई थीं और उसे भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखल से मुक्त करने के बारे में सिफारिशें दीं। लोढ़ा समिति ने कहा था कि क्रिकेट बोर्ड एक सार्वजनिक संस्था है, लेकिन इसके फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। तभी से बोर्ड को आरटीआइ के दायरे में लाने की कवायद चल रही है। इसीलिए सर्वोच्च अदालत ने विधि आयोग से इस मुद्दे पर राय मांगी थी।
विधि आयोग का कहना है कि बीसीसीआइ सरकार से हर तरह की मदद ले रहा है। इनमें करों में छूट और सस्ती जमीनें हासिल करना भी शामिल है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत किसी भी संस्था के सरकारी संस्था होने के लिए जो मानदंड निर्धारित हैं, बीसीसीआइ उन पर पूरी तरह से खरा उतरता है। दरअसल, सारी समस्या की जड़ यह है कि बीसीसीआइ हमेशा से कुछ लोगों की जागीर रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इसका संचालन चंद राजनीतिकों और उद्योगपतियों के हाथ में रहा है। ये लोग अपने निजी और कारोबारी स्वार्थों के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। लोढ़ा समिति ने साफ कहा कि बोर्ड के पदाधिकारी और खिलाड़ी तक मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हैं।
बोर्ड में सुधार के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह का सख्त रवैया अपनाना पड़ा है, उससे जाहिर होता है कि कुछ निहित स्वार्थ बोर्ड से चिपके रहना और इसे अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखना चाहते हैं। लोढ़ा समिति ने सबसे ज्यादा जोर बोर्ड की चुनाव प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता पर दिया था। यह बोर्ड में जमे मठाधीशों को रास नहीं आया। इसलिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में बोर्ड कोपसीने छूट रहे हैं। अगर बोर्ड आरटीआइ के दायरे में आ जाता है तो न केवल बोर्ड के चुनाव और कार्यप्रणाली, बल्कि खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर भी लोग सूचना मांग सकेंगे। पर सवाल है कि सरकार इस दिशा में कदम क्या उठाती है। बीसीसीआइ में सुधार की पहल अदालती हस्तक्षेप से शुरू हुई है।बीसीसीआइ में भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म करने के लिए किसी सरकार ने शायद ही कोई कदम उठाया हो। ऐसे में विधि आयोग की सिफारिश का अंजाम क्या होता है, यह वक्त बताएगा।
Date:20-04-18
कृषि अर्थशास्त्र मानसून से आगे
देविंदर शर्मा (कृषि विशेषज्ञ)
सबसे पहले अच्छी खबरें। लगातार तीसरे साल मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। ‘भारतीय मौसम विज्ञान विभाग’ ने यह भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में चौतरफा अच्छी बारिश होगी और पूरे मानसून सीजन में 97 फीसदी बारिश होगी। लेकिन बात यहीं पूरी नहीं हो जाती। हमें मौसम विज्ञानियों पर भरोसा है, मगर कई स्वाभाविक कारणों से सामान्य से कम वर्षा की 44 प्रतिशत आशंकाएं भी हैं। पिछले साल भी मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून सीजन में औसतन 96 फीसदी बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन देश के लगभग 240 जिलों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई। दूसरी तरफ, ठीक उसी दौरान कुछ इलाकों में न सिर्फ बारिश हुई, बल्कि मूसलाधार बारिश हुई। देश के लगभग 15 फीसदी भूभाग को बाढ़ का सामना करना पड़ा। डाउन टु अर्थ पत्रिका के मुताबिक, ‘पिछले साल मानसून और चाहे जो हो, सामान्य तो कतई न था। कई हफ्तों और महीनों तक वर्षा न होने की कमी को चंद घंटों की जोरदार बारिश ने पूरी कर दी थी। यह वर्षा जल के सामयिक वितरण में भारी विषमता की ओर इशारा करता है।’
इसलिए हमें बेहतर मानसून की कामना करनी चाहिए। कुछ इलाकों में घनघोर वर्षा और दूसरे क्षेत्र में कम बारिश की बिना पर औसत आकलन तो कर लिया जाता है, लेकिन देखा यह गया है कि अक्सर ये आकलन भ्रामक ही साबित हुए। बहरहाल, मानसून की अगली भविष्यवाणी 15 मई के आसपास की जाएगी और वह भविष्यवाणी हमें बरसात के आरंभ होने व जून-जुलाई में वर्षा के फैलाव की साफ तस्वीर दे पाएगी। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि अच्छे मानसून की भविष्यवाणी अर्थव्यवस्था को एक फीलगुड फैक्टर तो देती ही है। समय से बुआई और वक्त पर कटाई ऐसी चीज है, जिसकी हर किसान बाट जोहता है। इस साल का अनुमान है कि बारिश पूरे मौसम में चौतरफा बरसेगी, खासकर जून और सितंबर के महीनों में। गरमी की ज्यादातर फसलों की बुआई अमूमन जुलाई-अगस्त में होती है, उस दौरान हालांकि कुछ कम वर्षा का अनुमान लगाया गया है, मगर इस कमी के भी सामान्य के आसपास रहने की ही भविष्यवाणी की गई है। अगर जुलाई-अगस्त में बारिश में देरी हुई, तो फिर बुआई में भी देरी होगी और इस देरी का मतलब है उत्पादन में गिरावट की आशंका।
चूंकि हमारे देश का 60 फीसदी बुआई क्षेत्र मानसूनी बारिश पर निर्भर है, ऐसे में सामान्य वर्षा वाले मानसून की भविष्यवाणी ने निश्चय ही खुशी का माहौल बनाया है। यह देश के कुल 640 जिलों में से उन 240 जिलों के लिए खास राहत भरी खबर है, जिन्हें पिछले साल सूखे का सामना करना पड़ा था। इस सूखे से सबसे बुरी तरह प्रभावित कुछ जिले बुंदेलखंड और झारखंड के हैं, तो वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कुछ इलाके पिछले कई वर्षों से लगातार सूखा झेल रहे हैं। जल संकट का आलम यह था कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ व गुजरात के कुछ इलाकों के किसानों से यह कहा गया कि वे धान की फसल न उगाएं। अगर कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा होता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अच्छी पैदावार खाद्यान्न महंगाई दर को काबू में रखती है। अच्छे मानसून का सुखद असर यह भी होता है कि इसके कारण भूजल स्तर के रीचार्ज होने से सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की उपलब्धता बढ़ जाती है, और बारिश का पानी देश के 81 बड़े जलाशयों को लबालब भर देता है। उच्च कृषि विकास दर का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति के बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है। इसलिए चुनावी साल में अच्छा मानसून सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी सुखद साबित होता है, क्योंकि जनता की आम धारणा पर इन सभी का असर पड़ता है।
हम सभी जानते हैं कि बारिश, अनाज के उत्पादन और आर्थिक विकास का सकारात्मक पारस्परिक संबंध है। लगातार दो सूखे वाले वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में देश में अनाज के उत्पादन में गिरावट आई थी, जिसके कारण उस दौरान कृषि विकास दर क्रमश: -0.8 और -0.1 प्रतिशत रही। लेकिन जब 2016-17 में मानसूनी बारिश सामान्य हुई, तो कृषि विकास दर उछलकर 6.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस साल इसके तीन प्रतिशत रहने का अनुमान है। लेकिन पिछले दो वर्षों से अच्छे मानसून और रिकॉर्ड कृषि उपज के बावजूद किसानों की स्थिति क्या है? चारों तरफ, कृषि उत्पादों के दाम धराशाई हो गए। किसान उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की 15 से 40 फीसदी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हुए। ऐसे तमाम वाकये देखने-पढ़ने को मिले, जब टमाटर, आलू और प्याज जैसी कृषि उपजों को किसानों ने सड़कों पर फेंक दिया। कपास, सोयाबीन, दालों, सूरजमुखी, जौ, यहां तक कि गेंहू व चावल के दाम भी कम ही थे।
अतिरिक्त उत्पादन किसानों के लिए स्वाभाविक रूप से अच्छी कीमत लेकर सामने नहीं आया। इसलिए, लगातार तीसरे साल अच्छे मानसून की भविष्यवाणी इस बात की गारंटी नहीं है कि यह कृषि आय में कोई स्थिरता लाएगी। पिछले कई वर्षों से किसानों की वास्तविक आय में सालाना महज 0.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है और मुझे इसमें किसी बड़े बदलाव की कोई सूरत नहीं दिखती। अनेक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि मानसून सामान्य रहे या कमजोर, वास्तविक कृषि आय में जड़ता बनी रहेगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि खाद्यान्न महंगाई को काबू में रखने का सारा भार किसानों के कंधे पर डाल दिया गया है। कृषि को जान-बूझकर साधनहीन बनाया जा रहा है। इसलिए हमारे नीति-नियंताओं के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वे कृषि आय को बढ़ाने के लिए फौरन वाजिब कदम उठाएं। यह वक्त ‘दाम नीति’ से आगे ‘आय नीति’ की तरफ बढ़ने का है। मानसून अच्छा रहे या कमजोर, किसानों की जरूरत एक सुनिश्चित मासिक आमदनी है। उन्हें अब इंद्र देवता के भरोसे और ज्यादा नहीं छोड़ा जा सकता।
Date:20-04-18
Under scrutiny: On BCCI status
The proposal to bring the BCCI under the RTI reflects rising public expectation
Editorial
There is little surprise in the Law Commission of India recommendation that the Board of Control for Cricket in India be brought under the purview of the Right to Information Act. Over the years, the popular expectation that India’s cash-rich and commercially successful apex cricket body will have to make itself more transparent and accountable has been rising. While the BCCI is a private body that needs no financial help from the government, it is being increasingly recognised that it performs significant public functions. Even though a five-judge Bench of the Supreme Court in 2005 held by a 3-2 majority that the BCCI could not be termed an instrumentality of the ‘State’ under Article 12 of the Constitution, subsequent developments have ensured that the public character of its functioning is widely recognised. In recent years, especially against the backdrop of the betting scandal that hit the Indian Premier League tournament a few years ago, the view that the cricket board is functioning in an opaque manner and not entirely in the game’s interest has gained ground. The Supreme Court’s intervention led to the constitution of the Justice R.M. Lodha Committee, which recommended sweeping reforms in the board’s structure and the rules governing its administration. Many believe that implementing these reforms at both national and State levels would impart greater transparency in its functioning and lead to an overhaul of cricket administration in the country. The apex court also reaffirmed the public character of the BCCI’s functions.
The Lodha Committee recommended that the board be treated as a public authority under the RTI Act, and the Supreme Court wanted the Law Commission to examine this suggestion. The Central Information Commission favoured the idea. The Union government has on different occasions maintained that the BCCI is a ‘national sports federation’ and, therefore, an entity that falls under the RTI Act’s ambit. However, the BCCI is not one of the national federations listed on the website of the Ministry of Youth Affairs and Sports. Summing up its reasoning, the Law Commission has taken into account “the monopolistic nature of the power exercised by BCCI, the de facto recognition afforded by the Government, the impact of the Board’s actions/decisions on the fundamental rights of the players, umpires and the citizenry in general” to argue that the BCCI’s functions are public in nature. The board gets no financial help directly, but the commission has argued that the tax and duty exemptions and land concessions it got would amount to indirect financing by the state. A relevant question may be whether its autonomy would suffer as a result of being brought under the RTI. It is unlikely: other national federations are under the RTI and there is no reason to believe it would be any different for the BCCI. In fact, as a complement to the structural revamp, it may redound to the game’s interest.
Date:20-04-18
Marginalised from school
The Centre must review the lack of implementation of the Right to Education Act across the country
Shashi Tharoor, (Shashi Tharoor belongs to the Congress party and is a member of the Lok Sabha)
Although the recent Budget session of Parliament was appallingly disrupted by the ruling party’s surrogates and Question Hour did not function most of the time, some things did work, almost on autopilot. Written questions submitted by MPs were indeed answered in writing – I got 26 of my questions admitted and answered — and while the more prestigious “starred questions” could not get asked, these “unstarred” ones have given us an instructive insight into some crucial aspects of government policy.
On education
My questions to the Minister of Human Resource Development in the Lok Sabha on the implementation of the Right to Education Act (RTE), almost a decade after its enactment, are a case in point. The answers I received are alarming, and definitely warrant an emergency review of the implementation of the Act.
It emerges from the Minister’s replies to me that five States (Goa, Manipur, Mizoram, Sikkim and Telangana) have not even issued notifications regarding admissions under the RTE. As readers will recall, Section 12(1)(c) of the Act mandates private unaided schools to reserve 25% of seats for children from economically weaker sections (EWS), in the age bracket of six to 14 years. This enabled economically marginalised communities to access high quality private schools, at the expense of the State. While Telangana may be excused due to its recent formation, it is unjustifiable that the other States have failed to undertake the most basic steps to implement Section 12(1)(c) of an Act passed eight years ago.
States have to notify per-child costs to pay the private schools, on behalf of the children admitted under this provision. However, out of 29 States and seven Union Territories, only 14 have notified their per-child costs. The provision does not apply to Jammu and Kashmir and there are no private schools in Lakshadweep; therefore, as per the data provided, a shocking 20 States/UTs have still not notified the per-child costs, a blatant violation of the letter and spirit of the RTE.
It is also shocking to note that in 2017-18, of the 15 States which submitted their reimbursement claims to the Central government, only six were approved. Many of the claims of the States were not provided funds by the Centre, as they had not notified the per-child costs. In response to my query regarding the number of children admitted, per State, under the Section 12(1)(c) in the last three years, 18 States have claimed that the question is not applicable to them, without giving any reason for this response. This could mean that in 18 States, poor children are not even benefiting under this Act. If there are no data to record the number of students being admitted, it begs the question as to how States are reimbursing private schools. The respective State governments and the Centre should clarify this specific point.
Many gaps to fill
According to Indus Action, an organisation which works in 10 States specifically on this provision, while there are higher order issues like the methodology used by States to calculate the per-child cost and lack of coverage of ancillary costs in the reimbursements, the absence of a streamlined disbursement framework both at the Central and State levels is one of the biggest reasons that reimbursements are not processed. If the States are not provided sufficient funds, private schools would be forced to bear the costs of the children. Civil society activists have informed me of instances of schools refusing to admit children under the RTE provision, citing non-payment of dues by State governments.
The data regarding the number of children admitted under Section 12(1)(c) of the Act, in States which provided the figures, are also distressing. The number of children studying under this provision increased by 6,12,053 from 2014-2015 to 2015-16, but by 5,02,880 from 2015-16 to 2016-17. The State of the Nation 2015 report by IIM Ahmedabad, based on official data obtained from the District Information System for Education, puts the total number of seats under this provision as 1.6 crore over the next eight years. This means that 20 lakh seats should be available annually for EWS children in private schools under the Act; however, according to the answer of the Minister, only 5-6 lakh seats are being filled on an annual basis.
The Preamble to the Constitution states that the democratic Republic of India shall secure social, economic and political justice. Education is undoubtedly the most important element in the movement to secure this end. Although the Directive Principles of State Policy mandate the state to provide children the right to access education, and the 86th constitutional amendment and the RTE dictate its implementation, it will only be fulfilled if sincere efforts are made by the States under the guidance and prodding of a committed Centre.
The executive is responsible for the implementation of RTE and the legislature has the duty to hold the executive accountable. Neither – judging by the evidence – has done its job properly.
As the malaise regarding the non-implementation of the RTE is spread across the country, the Central government should immediately convene a meeting with all the State education ministers and review the implementation of the law. The RTE aimed to provide a framework for private schools to supplement the efforts of the state to uplift disadvantaged sections of society through the means of education. We need to act immediately to address the gaps in the implementation of the law. The future of our children depends on it.