21-02-2020 (Important News Clippings)
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What binds India together
Labelling dissent as anti-national strikes at the heart of constitutional values
Dhananjaya Y Chandrachud, [The writer is Judge, Supreme Court of India]
As early as the 19th century, Raja Rammohan Roy protested against the curtailing of the press and argued that a state must be responsive to individuals and make available to them the means by which they may safely communicate their views. This claim is of equal relevance today.
The commitment to civil liberty flows directly from the manner in which the state treats dissent. A state committed to the rule of law ensures that the state apparatus is not employed to curb legitimate and peaceful protest but to create spaces conducive for deliberation. Within the bounds of law, liberal democracies ensure that their citizens enjoy the right to express their views in every conceivable manner, including the right to protest and express dissent against prevailing laws.
The blanket labelling of such dissent as ‘anti-national’ or ‘anti-democratic’ strikes at the heart of our commitment to the protection of constitutional values and the promotion of a deliberative democracy. Protecting dissent is but a reminder that while democratically elected governments offer us a legitimate tool for development and social coordination, they can never claim a monopoly over the values and identities that define our plural society. The employment of state machinery to curb dissent, instils fear and creates a chilling atmosphere on free speech which violates the rule of law and detracts from the constitutional vision of a pluralist society.
The destruction of spaces for questions and dissent destroys the basis of all growth – political, economic, cultural and social. In this sense, dissent is the safety valve of democracy. The silencing of dissent and the generation of fear in the minds of people go beyond the violation of personal liberty and a commitment to constitutional values – it strikes at the heart of a dialogue-based democratic society which accords to every individual equal respect and consideration.
A commitment to pluralism requires positive action in the form of social arrangements where the goal is “to incorporate difference, coexist with it, allow it a share of social space”. There is thus a positive obligation on the state to ensure the deployment of its machinery to protect the freedom of expression within the bounds of law, and dismantle any attempt by individuals or other actors to instil fear or chill free speech. This includes not just protecting free speech, but actively welcoming and encouraging it. The great threat to pluralism is the suppression of difference and the silencing of popular and unpopular voices offering alternate or opposing views. Suppression of intellect is the suppression of the conscience of the nation.
This brings me to the second threat to pluralism – the belief that homogenisation presupposes the unity of the nation. A united India is not one characterised by a single identity devoid of its rich plurality, both of cultures and of values. National unity denotes a shared culture of values and a commitment to the fundamental ideals of the Constitution in which all individuals are guaranteed not just the fundamental rights but also conditions for their free and safe exercise.
Pluralism depicts not merely a commitment to the preservation of diversity, but a commitment to the fundamental postulates of individual and equal dignity. In this sense, pluralism furthers the basic postulates of the Constitution and nourishes and provides content to the goal of national unity. In the creation of the ‘imagined political community’ that is India, it must be remembered that the very concept of a nation state changed from hierarchical communities to networks consisting of free and equal individuals.
The Preamble sets forth the founding vision of securing to all its citizens justice, liberty and equality. However, the founders recognised that a commitment to pluralism went beyond its guarantee in the Constitution and in its institutions – it lay in how it was worked. For this reason, the framers postulated that “fraternity” presupposed the recognition of its ideals – a sense of brotherhood and sisterhood that went beyond the guarantee of equality and liberty. Dr Ambedkar put it eloquently when he said that “without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them.”
Fraternity can only be realised when there exists a nation where different groups do not merely coexist, but also share a common thread of tolerance, love, respect and affection. For example, the Rakhi protest called by Rabindranath Tagore prevented the partition of Bengal with people exercising a token of solidarity and harmony.
What is of utmost relevance today, is our ability and commitment to preserve, conserve and build on the rich pluralist history we have inherited. Homogeneity is not the defining feature of Indianness. Our differences are not our weakness. Our ability to transcend these differences in recognition of our shared humanity is the source of our strength. Pluralism should thrive not only because it inheres in the vision of the Constitution, but also because of its inherent value in nation building.
India is a subcontinent of diversity unto itself. It has been for centuries a land of vibrant diversity of religion, language and culture. Pluralism has already achieved its greatest triumph – the existence of India. The creation of a single nation out of these divergent and fragmented strands of culture in the face of colonial tyranny is a testament to the shared humanity that every Indian sees in every other Indian.
The nation’s continued survival shows us that our desire for a shared pursuit of happiness outweighs the differences in the colour of our skin, the languages we speak or the name we give the almighty. These are but the hues that make India and taking a step back we see how altogether they form a kaleidoscope of human compassion and love surpassing any singular, static vision of India. Pluralism is not the toleration of diversity; it is its celebration.
No Go to the Status Quo
The diminishing importance of cheap labour makes five reforms India’s need of the hour
Manish Sabharwal, [The writer is chairman,Teamlease Services]
In 1967, retired British civil servant Leonard Woolf wrote, ‘I have no doubt that if the British government had granted in 1900 what they refused in 1900 but granted in 1920; or granted in 1920 what they refused in 1920 but granted in 1940, or granted in 1940 what they refused in 1940 but granted in 1947 — then ninetenths of the misery, hatred, and violence of India’s partition would have been avoided.’
India’s inevitable but delayed Independence created needless human suffering. India’ formal job explosion is being delayed by five pending economic reforms that are, similarly, unavoidable, inevitable and overdue. The earlier they happen, the earlier India creates the 200 million new formal, private and productive jobs it needs.
Plunge into the Cold Waters
India faces a very different world in 2020 than China did in 1978. Companies are moving production closer to customers so they can respond faster to demand changes. Automation is slowing the attractiveness of lower wages. In his book, Fully Grown: Why a Stagnant Economy is a Sign of Success, economist Dietrich Vollrath suggests that a rich country’s slow growth is a good thing. Research, design and maintenance are starting to matter more than production.
Politics is having an antibiotic reaction to trade and immigration. This means that rich countries — with their skilled workforces, large capital pools, huge customer bases, better infrastructure, higher State capacity, world-leading universities and hi-tech companies — are actively authoring a globalisation different from the one China took advantage of 30 years ago — a supercycle of global growth, policy trade openness, and a deconstruction of manufacturing supply chains that made low-cost labour valuable.
Labour law: India’s labour is handicapped without capital, and our capital is handicapped without labour. We need urgent reform on wages (reduce the gap between gross and take-home salary), social security — the costs and governance of Employees’ State Insurance (ESI) and Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) — and employment law (we should have one code instead of four, and it should be more than a word-processing exercise). Outcome: 50% formal employment.
Public sector banks (PSBs): Raising India’s credit-to-GDP ratio needs three things — RBI raising its game in regulation and supervision; more private sector bank competition; and reform of PSB governance and human resources (HR). PSBs got Rs 2.5 lakh crore capital infusion in the last 24 months. Yet, their risk-weighted assets are lower than 24 months ago. Outcome: raising our credit-to-GDP ratio from 50% to 100%, and higher growth and productivity for our micro, small and medium enterprises (MSMEs).
Higher education: India’s low gross enrolment ratio, and variable graduate quality, mean the current licence raj in education isn’t working. This needs three things: massifying higher education (India’s gross enrolment ratio needs to rise to 50%), vocationalising higher education (link apprenticeships to higher-education and enable modularity for certificates and diplomas to degrees), and allowing innovation — and let’s not confuse university buildings with building universities please. Outcome: lower graduate unemployability with higher wages and productivity.
Clean Up the Act
Ease-of-doing business: India’s employer regulatory cholesterol universe of 57,000-plus compliances, 3,100+ filings and 5,000-plus annual changes is painful. This needs rationalisation (more than half can be ended without compromising enforcement); digitisation (going paperless will reduce corruption and improve enforcement); and simplification (we need a single universal enterprise number for all laws). Outcome: a reduction in our 63 million total enterprises, but a rise in our social security-paying enterprises from one million to 12 million (GST registrants).
Central government: The Indian State has too many central ministries. 52 is much more than Japan’s 8, the US’ 14 and Britain’s 22. Additionally, too many big ministries in Delhi operate in state subjects. India must devolve more funds, functions and functionaries to state capitals. Our civil services need differentiated performance management, lateral entry, specialisation and top-heaviness rationalisation (there are 250 people with the rank of secretary in Delhi!). Outcome: a State that does less so it can do more around human capital, investment and productivity-led growth.
Reforms since 1991 have radically improved the Indian economy, and reforms since 2014 have radically improved the formal Indian economy. But every doctor knows that a treatment 90% complete is incomplete. In his book, Backstage: The Story Behind India’s High Growth Years, former Planning Commission chairman Montek Singh Ahluwalia recounts a prime minister’s longing: ‘What we need is growth that falls like the rains on the mountains and flows down in streams to the valleys and plains below, not growth that is like snow, which sticks to the mountain tops.’
People like Winston Churchill believed the British empire would last a thousand years. But the British raj began declining at its peak because it stopped listening and taking risks. Nations on the rise dream big, dare greatly and see failure as a challenge to be overcome. To paraphrase economics Nobel laureate Paul Romer, the world is ‘conditionally optimistic’ about India. We have the ability to end this conditionality. We must act boldly and quickly, because the economic status quo is not only immoral or wrong, but also unsustainable.
Date:21-02-20
Link PAN to Aadhaar, Secure Data by Law
ET Editorials
The government has done the right thing to set March 31as the deadline for individuals to link their income-tax Permanent Account Number (PAN) with Aadhaar, failing which PAN would become inoperative. Several deadlines have gone by, after the Supreme Court’s ruling mandating PAN-Aadhaar linkage, which is needed to weed out duplicate PANs. Minus such linkage, an individual cannot file her income-tax returns and her tax would be deducted at source at a higher rate. She cannot quote PAN, mandatory for sale or purchase of immovable property valued at `5 lakh or more, sale or purchase of cars, opening a bank account, applying for a credit or debit card, or buying units of mutual funds above a specified value. This might appear tough, but there is a price to pay for non-compliance.
About 35 crore people have PAN, over a billion have Aadhaar. The twain should meet. The bar on quoting of PAN would be revoked once the two identifiers are linked. So, this amounts to ‘suspended animation’ rather than permanent voiding of the unlinked PAN. Individual directors and authorised signatories too would have to comply. Given that Aadhaar has the potential to be abused, by using the tag to collate information on a person’s financial history, India needs to swiftly enact a robust data protection law.
Legal entities responsible for deducting and collecting the tax are mandated to quote the tax deduction or collection number TAN. The Company Identification Number, or CIN, issued by the RoC, is used to identify companies for many levels of information that the RoC holds. RBI’s legal entity identifier, a global reference number that uniquely identifies every entity or legal structure that is party to a financial transaction in any jurisdiction, also makes sense for better risk management.
Date:21-02-20
Stick to a Simple Parametric Insurance
ET Editorials
Farming is hard. Helping farmers would appear to be harder, still. Crop insurance schemes fail to help farmers, and are being revamped. Directors of the Reserve Bank complain that the PM-KISAN scheme fails to benefit actual cultivators, when these differ from those in whose name the cultivated land is held. Decentralisation of the scheme’s implementation and identification of beneficiaries conducted in open village meeting, complete with rigorous transparency and protocols for swift rectification, would appear to be the way ahead.
A critical gap in both the insurance scheme and cash transfer scheme is the inability to properly identify intended rural beneficiaries. The small and marginal farmer, who is the tiller of the land, does not get support, because he is not identified as such. Decentralisation is the key, in this context. The latest revamp attempts this. States will now have the liberty to tailor the insurance schemes with option to select any or many of additional risk covers like prevented sowing, localised calamity, mid-season adversity and post-harvest losses. Another move is the setting of time limits for insurance companies.
The government wants to make completion of crop-cutting and measurement time-bound, by making premium release conditional on that. It is far better to rely on parametric insurance. If certain parameters are met, such as rainfall falling short of a preset level, the policy should release payments. Remote sensing by satellite is advanced enough to measure soil moisture without relying on rain gauge readings, prone to misreporting. If farmers get the right prices for their produce and for their inputs, and identify crops that they can produce efficiently and competitively, they would themselves buy the insurance they need. Fixing the farm-to-market linkage is vital not just for raising farmers’ incomes but also to make these insurance schemes work. Rather than run two separate crop insurance schemes, the government should restrict itself to one parametric insurance scheme, and focus on raising farm incomes.
अफसरों के राजनीतिकरण से जनता में शासन के प्रति शक
संपादकीय
मोदी सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऊपर के पदों पर बाहर से लोगों (विशेषज्ञों) को नियुक्त रही है, जबकि केंद्र के हर पद के लिए 18 योग्य अधिकारी राज्यों से आने को तैयार हैं। माना जा रहा है कि विशेषज्ञों के नाम पर जिन्हें लाया जा रहा है, उनकी एक प्रमुख योग्यता एक खास विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता है। अफसरों के राजनीतिकरण का एक नमूना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मीटिंग में मिला। उसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने जनसंख्या के आधार पर सिविल डिफेंस के प्रखंड बढ़ाने का प्रस्ताव इसलिए रद करने की वकालत की, क्योंकि उसके अनुसार इससे मुसलमानों को लाभ मिलेगा, जिनकी संख्या पिछले 50 वर्षों में बढ़ी है। मीटिंग में बैठे एक अन्य अधिकारी ने मुख्यमंत्री को इस मामले में पत्र लिखा, जिसे मीडिया को भी दिया। शाहीन बाग में भीड़ पर गोली चलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अगले कुछ घंटों में डीसीपी ने घोषणा कर दी कि वह युवक आम आदमी पार्टी का सदस्य था। आईपीसी या सीआरपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गोली चलाने वाले का राजनीतिक रुझान घोषित किया जाए। हाल ही में चुनाव मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे उन्होंने अफसरों को आदेश दिया कि शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से फूल बरसाएं। इसका नतीजा यह था कि एक जिले के उत्साही एसपी ने न केवल कांवड़ियों के पैर धोए, बल्कि वीडियो को मीडिया में और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया। पूर्व में केंद्र व राज्य की तमाम सरकारें रोजा इफ्तार करती रही हैं। जिले के अनेक जिलाधिकारी इसका आयोजन करते हैं। सभी दलों के शासन में ऐसा होता रहा है कि अधिकारियों की नियुक्ति में उनके राजनीतिक रुझान को हमेशा वरीयता दी गई। उत्तर प्रदेश में अनेक अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। हालांकि, प्रजातंत्र की सफलता और जनोपादेयता का आधार सरकार की निष्पक्षता पर टिका होता है। इसके अभाव में सरकारें तो चलती हैं, परंतु रॉबर्ट पुटनम के शब्दों में, इससे सामाजिक पूंजी का जबरदस्त ह्रास होता है जो अंततोगत्वा अशांति पैदा करता है।
राजनीती के अपराधीकरण का नासूर
डॉ एके वर्मा, (लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)
राजनीति में अपराधियों की 1970 के दशक से जो बाढ़ आई वह अब विकराल रूप ले चुकी है। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने हेतु अनेक आयोग बने, कुछ प्रयोग भी हुए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। संसद, विधानसभाओं और पंचायतीराज संस्थाओं में आपराधिक वृत्ति वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 2004 में 24 प्रतिशत, 2009 में 30, 2014 में 34 और 2019 में 43 प्रतिशत दागी किस्म के लोग संसद पहुंचे। वर्तमान में 159 सांसदों पर हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे सांसदों से हमें क्या अपेक्षा हो सकती है? आचार, विचार और व्यवहार के जो मानक सांसदों से अपेक्षित हैं वे दिखाई नहीं देते। जब अपराधियों पर लगाम लगाने की बात होती है तो सब किनारा कर लेते हैं।
हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि उम्मीदवारों को टिकट मिलने के बाद उन्हें अपने ऊपर दर्ज सभी अपराधों की सूचना अपने दल को देनी होगी और दल को 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से बताना होगा कि उसने अपराधी छवि के प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया? सितंबर 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्याशियों को निर्देश दिया था कि चुनाव लड़ने से पूर्व उन्हें अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सूचना चुनाव आयोग को देनी होगी और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका प्रचार-प्रसार भी करना होगा। उसने संसद को सुझाव दिया था कि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने हेतु वह कानून बनाए, लेकिन न प्रत्याशियों ने उसे माना, न संसद ने। क्या हम नहीं चाहते कि इस पर लगाम लगे? क्या दलों को यह लगता है कि आम आदमी के राजनीति में आने से उनके निहित स्वार्थों पर विपरीत असर पड़ेगा?
आज साधारण व्यक्ति किसी पार्टी से टिकट की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतर टिकट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की कौन कहे, पंचायत चुनावों तक में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सत्ता, अपराध और धन की तिकड़ी राजनीति पर जैसे कुंडली मारकर बैठी है। ऐसे में लोगों की आस्था लोकतंत्र से उठ सकती है और तब जनता संभवत: कोई वैकल्पिक प्रयोग करना चाहेगी।
अभी सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरुण मिश्र ने क्षुब्ध होकर टिप्पणी की, ‘इस देश में कानून बचा भी है? यहां रहने से बेहतर है कि देश छोड़ कर चला जाऊं।’ जब न्यायमूर्ति की यह दशा है तो आमजन की क्या दुर्दशा होगी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। पूरी व्यवस्था बाबुओं, अधिकारियों, माफिया और नेताओं की ऐसी जकड़न में है कि कितना भी योग्य, कर्मठ, ईमानदार नेतृत्व हो, जनता को राहत नहीं मिलती। अपवादों को छोड़ अधिकांश नेताओं के लिए राजनीति एक ‘निवेश’ है और सत्ता में आने पर व्यवस्था को निचोड़ कर धनार्जन उनका एकमात्र उद्देश्य। यदि इसे बदलना है तो सभी संस्थाओं का दायित्व है कि वे राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने का प्रयास करें।
सुप्रीम कोर्ट की पहल जनचेतना के स्तर पर है जो मानती है कि लोग प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे तो उसे वोट नहीं देंगे। ऐसा होता तो हालिया दिल्ली चुनाव में आपराधिक छवि वाला अमानतुल्लाह इतने भारी मतों से कैसे जीतता? भ्रष्टाचार-लालफीताशाही से प्रशासनिक व्यवस्था इतनी जनविरोधी हो गई है कि मतदाता को ‘एक बाहुबली’ में ही अपनी समस्या का समाधान दिखाई देता है। बाहुबली जनप्रतिनिधि और उसका दल उसके निर्वाचन को जनता के ‘आशीर्वाद’ के रूप में महिमामंडित करते हैं। इसलिए शायद न्यायपालिका के निर्देश का सकारात्मक असर न हो।
अपराधियों के राजनीति में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सर्वप्रथम चुनाव आयोग ‘एलॉटमेंट ऑर्फ सबल आर्डर 1968’ के तहत गंभीर आरोपों वाले प्रत्याशियों को दलीय चुनाव चिन्ह से वंचित करे। इसके लिए उसे एक प्रशासकीय निर्णय लेना है। इससे अपराधी छवि का प्रत्याशी और उसका दल, दोनों दंडित होंगे, क्योंकि दलीय प्रत्याशी के मुकाबले स्वतंत्र उम्मीदवार का जीतना काफी मुश्किल होता है।
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को गैर संवैधानिक घोषित कर दो वर्ष या ज्यादा की कैद पाए सांसदों और विधायकों की सदस्यता तत्काल समाप्त होने का आदेश दिया था। इससे लालू यादव की संसद सदस्यता गई थी। संसद को संविधान के अनु.102 और 191 अथवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ के प्रत्याशियों की अयोग्यता में शामिल करना होगा, क्योंकि अपराधियों के दबदबे का यह आलम है कि वे जेल से भी चुनाव जीत जाते हैं।
ध्यान रहे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (5) के तहत जेल में बंद मतदाता वोट तक नहीं डाल सकता। न्यायपालिका को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर आरोपित जनप्रतिनिधि मुकदमे को लंबा न खींचें। कार्यपालिका को भी प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देना होगा जिससे सरकारी कार्यालयों में जनता लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से होने वाले उत्पीड़न से बच सके और उसे लगे कि बिना किसी ‘रॉबिन हुड’ के और बिना रिश्वत के उसका काम आसानी से हो जाएगा।
सीधे सब्सिडी भेजना आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे दबंग बिचौलियों और दलालों से जनता को कुछ राहत मिली है। राज्य सरकारों के स्तर पर ऐसे सुधारों की बहुत दरकार है, क्योंकि आम आदमी का ज्यादा काम राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों से ही पड़ता है। इसी के साथ गैरसरकारी और सिविल सोसायटी संगठनों को अच्छे लोगों को राजनीति में लाने की मुहिम चलानी चाहिए जिसकी परिकल्पना संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
ऐसी सामाजिक धारणा है कि राजनीति गुंडे-बदमाशों के लिए है। जनता को समझाना होगा कि यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अच्छे निर्णय लेने वाली संसद और सरकार कैसे बनेगी और अच्छे समाज की नींव कैसे पड़ेगी? इस बदलाव में तकनीक, मीडिया और सोशल-मीडिया की भूमिका अहम है। वास्तव में सभी संस्थाओं और जनता के समन्वित प्रयास से ही राजनीति में अपराधियों के प्रवेश पर लगाम लग सकेगी।
सर्वोच्च अदालत में याचिकाओं की भरमार, उपाय की दरकार
एम जे एंटनी
उच्चतम न्यायालय का पूर्व अवतार फेडरल कोर्ट तभी बैठता था जब उसके समक्ष कोई मामला आता था। उसके पास कभी-कभार ही कोई मामला पहुंचता था। जब 1950 में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ तो उसके पास आने वाले मामलों की संख्या बहुत कम थी। वे ऐसे छपते थे जैसे दिल्ली के कुछ अखबारों में आने वाले कार्यक्रमों के विज्ञापन। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मामले सैकड़ों पन्नों में छपते हैं और 16 कमरों में 34 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। वकीलों की संख्या 50 गुना बढ़ गई है। इससे न्यायालय के गलियारों और कमरों में भीड़भाड़ बढ़ गई है। मुख्य न्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल ने पिछले सप्ताह सवाल उठाया कि क्या 1958 में बना उच्चतम न्यायालय का मौजूदा परिसर जगह की कमी के दबाव को झेल सकता है। उन्होंने एक नया परिसर बनाने की संभावना पर भी चर्चा की। माना जा रहा है कि न्यायालय एक फर्म से भी सलाह मशविरा कर रहा है जिसे सार्वजनिक इमारतों में भीड़ के प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल है।
शीर्ष न्यायालय पर दबाव के पीछे कई कारण हैं। इसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है। 2019 में दिए गए 1,293 फैसलों के विश्लेषण से इसका संकेत मिलता है। उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक अदालत माना जाता है लेकिन उसने पिछले वर्ष जिन मामलों में फैसला सुनाया, उनमें से केवल 43 मामले (3.3 फीसदी) ही प्रत्यक्ष तौर पर संविधान से जुड़े थे। इसकी तुलना में 188 फैसले सरकारी नौकरियों से जुड़े थे। ये चयन, तबादला, प्रोन्नति, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामूली मुद्दों से जुड़े थे। इनसे निपटने के लिए प्रशासनिक पंचाट और अपील संस्थाएं हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। फैसले से असंतुष्टï लोगों के लिए समीक्षा और सुधारात्मक याचिका का भी विकल्प है। सशस्त्र सेनाओं के पंचाटों के खिलाफ अपील भी उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे 35 मामलों में फैसला सुनाया जो रक्षा बलों में विषमताओं की ओर इशारा करते हैं।
हालांकि देश में एक व्यापक मध्यस्थता एवं सुलह कानून है जो कई बार संशोधित हो चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर भी 53 फैसले दिए गए। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया कानून ने उच्चतम न्यायालय का अधिकांश बोझ ले लिया है लेकिन शीर्ष न्यायालय ने कंपनी कानून, बैंकिंग और बुनियादी ढांचे से जुड़े 31 मामलों में फैसला सुनाया। इसी तरह 38 फैसलों में श्रम कानून से जुड़े सवालों का निपटारा किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े फैसलों की संख्या 36 थी। 63 मामलों में भूमि अधिग्रहण, हदबंदी कानूनों और भूमि सुधार कानूनों के तहत विवादों का निपटारा किया गया।
न्यायालय ने साथ ही किरायेदार और मकान मालिक से जुड़े 27 विवादों में फैसला दिया। हरित पंचाटों की स्थापना के बाद पर्यावरण से जुड़े मामलों की संख्या घटकर 20 रह गई है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सबसे अधिक 324 फौजदारी मामलों का निपटारा किया। इनमें से अधिकांश अपील हत्या, घरेलू हिंसा, यौन हमला, किशोरों से जुड़े अपराध, अनुसूचित जाति/जनजाति, भ्रष्टïाचार, एहतियाती हिरासत और जमानत से जुड़े थे। इन अपीलों में तथ्यों से जुड़े सवाल उठाए गए थे और आमतौर पर इन्हें उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंचना चाहिए लेकिन निचले स्तर पर न्याय की खराब गुणवत्ता और कानूनी पेशे की प्रवृत्ति के कारण ऐसे मामले शीर्ष न्यायालय में पहुंच जाते हैं। विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि जनहित याचिका से अदालत पर बोझ बढ़ा है और व्यक्तिगत याचियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि बेतहाशा ऐसे मामले दायर किए जा रहे हैं। लेकिन केवल 18 जनहित याचिकाओं में ही फैसले दिए गए जो उनकी धारणा के अनुकूल नहीं है। जनहित याचिकाओं पर फैसलों से समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा होता है।
रिट अदालतों में भविष्य में और बोझ पडऩा तय है। इसलिए नहीं कि हर बजट में उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित नहीं की गई बल्कि इसलिए भी कि साक्षरता और कानून के बारे में जानकारी बढ़ रही है। देश में जारी मौजूदा राजनीतिक माहौल में दुकानों में संविधान की प्रतियों की बिक्री बढ़ गई है। प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों को पढऩा विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बन गया है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की जगहों पर पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। मौलिक अधिकार स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। व्यावसायिक फिल्मों में कानूनी विषयों को उठाया जा रहा है और सेक्शन 375 जैसी फिल्में बनाई जा रही हैं। जब लोग संविधान पढऩा शुरू करते हैं तो अदालतों में इस पर लंबी बहस होती है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा है जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और 120 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। अगर अदालत कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग यानी सीधे प्रसारण की अनुमति दे दे तो भरमार कुछ कम हो सकती है। न्यायाधीश विशेष अनुमति याचिकाओं की संख्या पर भी लगाम लगा सकते हैं जिन्हें आसानी से स्वीकार किया जाता है। कई मामलों में तो उच्च न्यायालय के स्तर पर ही निपटारा हो जाना चाहिए। इससे न्यायालय को कई दशकों से लंबित करीब 60 संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए कुछ समय मिल जाएगा।
गायब होते पंछी
संपादकीय
कुछ समय पहले तक शहरों-महानगरों से गायब होती गौरैया को लेकर चिंताएं जाहिर की जाती थीं। लेकिन अब भारतीय प्रजाति के करीब पचास फीसद पक्षियों के अस्तित्व पर संकट से संबंधित जो रिपोर्ट सामने आई है, वह यह बताने के लिए काफी है कि हमारा समाज अपने हितों को लेकर किस कदर आत्मकेंद्रित होता जा रहा है और कैसे वह दूसरे जीवों के जीवन को गैर-महत्त्व का मानता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों पर समझौते के पक्षों के तेरहवें सम्मेलन में ‘भारतीय पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020’ जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग आठ सौ सड़सठ भारतीय प्रजातियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हमारे पक्षियों की संख्या कुल मिला कर गिरावट की ओर है और कुछ मामलों में भयावह तरीके से गिर रही है। इसके साथ-साथ दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में पच्चीस साल से ज्यादा समय के लिए आंकड़ों में देखा गया कि दो सौ इकसठ प्रजातियों में से बावन फीसद कमी आने का पूर्वानुमान है, वहीं अल्पकालिक संदर्भ में एक सौ छियालीस प्रजातियों में से करीब अस्सी फीसद गिरावट की ओर है।पक्षियों के अस्तित्व पर छाया संकट न केवल मनुष्य समाज के लिए, बल्कि समूचे पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता पैदा करता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि जीव-जगत में मौजूद सभी प्राणी किसी न किसी रूप में एक दूसरे के अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन एक सभ्य और बुद्धिमान प्राणी होने के नाते मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए पर्यावरण से लेकर पशु-पक्षियों के जीवन को संरक्षित करना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है कि कई पशु सहित पक्षियों के जीवन पर बढ़ते संकट और समूचे पर्यावरण में तेजी से बढ़ रहे असंतुलन की वजह से दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि यह संकट केवल भारतीय संदर्भों में ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में जारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के जैव-विविधता वाले क्षेत्र के रूप में मशहूर पश्चिमी घाटों में भी भारी तादाद में पक्षियों की संख्या में कमी आई है। करीब पांच महीने पहले ‘साइंस’ पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पचास सालों के दौरान अकेले उत्तर अमेरिका से तीन अरब से ज्यादा पक्षी लुप्त हो गए हैं। सवाल है कि पक्षियों के अस्तित्व पर गहराते संकट से मनुष्य क्या पूरी तरह अनजान है! मुश्किल यह है कि जीव-जगत में किसी पशु या पक्षी के विलुप्त होने के खतरे लेकर चिंता जताने में कमी नहीं की जाती है, लेकिन इस समस्या के हल के लिए शायद ही कभी कुछ किया जाता है। आबादी में इजाफे के साथ वन क्षेत्रों का सिकुड़ता रकबा, पेड़ों और बाग-बगीचों को खत्म कर उन्हें खेतों में तब्दील किया जाना, कंक्रीट के जंगलों का विस्तार आदि ने पक्षियों के बसेरे या उनके रहने के ठिकानों को बुरी तरह बाधित किया है। मोबाइल टावर और उससे निकलने वाली तंरगों ने छोटे पक्षियों के जीवन पर कैसा असर डाला है, इस पर कई अध्ययन सामने आ चुके हैं। पर्यावरण में घुलते प्रदूषण ने जब मनुष्य के जीवन को बाधित और बीमार कर दिया है तो इस लिहाज से ज्यादा संवेदनशील पक्षियों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस संकट से हम यहां तक अनजानापन जाहिर करते हैं कि कृत्रिम तरीके से तैयार पक्षियों को अपने कक्षों में सजा कर इनके प्रति अपने सरोकार का दिखावा कर लेते हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इतनी बड़ी तादाद में पशुओं या पक्षियों के अस्तित्व पर छाया संकट पारिस्थितिकी संतुलन को बाधित करेगा और खुद मनुष्य के जीवन को सहज नहीं रहने देगा।
Date:20-02-20
इस जीत के मायने
जाहिद खान
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारों और समानता को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी के पीठ ने कहा कि अगर कोई महिला अफसर स्थायी कमीशन चाहती है, तो उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, भले उसकी नौकरी चौदह साल से अधिक हो गई हो। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए, जो यह विकल्प चुनना चाहती हैं। महिलाओं को शारीरिक आधार पर स्थायी कमीशन न देना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। अदालत ने इसके लिए मार्च, 2019 के बाद सेना से जुड़ने की सरकारी शर्त भी हटा दी। अदालत ने स्थायी कमीशन देने के हाईकोर्ट के आदेश पर एक दशक तक अमल न करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया। अदालत ने केंद्र सरकार की इन दलीलों कि सेना में ज्यादातर जवान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और महिला अधिकारियों से फौजी हुक्म लेना उनके लिए सहज नहीं होगा, महिलाओं की शारीरिक स्थिति और पारिवारिक दायित्व जैसी बहुत-सी बातें उन्हें कमांडिंग अफसर बनाने में बाधक हैं, को स्पष्ट तौर पर खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपने नजरिए और सोच में बदलाव लाए। उसकी यह सोच अतार्किक और समानता के अधिकार के खिलाफ है। महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने से इंकार रूढ़िवादी पूर्वाग्रह का उदाहरण है। महिला अधिकारी अपने पराक्रम में कहीं से भी कम नहीं हैं। सच बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन न देने की अदालत में जो दलीलें पेश की थीं, वे न सिर्फ दकियानूस और प्रतिगामी थीं, बल्कि सेना में महिलाओं के असाधारण प्रदर्शन के रिकॉर्ड से भी मेल नहीं खातीं। अदालत ने अपने इस अहम फैसले में बाकायदा देश की उन ग्यारह महिला सैन्य अधिकारियों जिनमें कैप्टन तानिया शेरगिल, ले. कर्नल सोफिया कुरैशी और मेजर मधुमिता शामिल हैं, की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां गिनाईं, जिन्होंने अपनी बहादुरी से देश का मान बढ़ाया और जिन्हें सेना पदकसहित कई वीरता पदकमिल चुके हैं। इन महिला अफसरों ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी हिस्सा लिया है और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। लिहाजा सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के योगदान को शारीरिक संरचना के आधार पर कमतर आंकना सरासर गलत है। पुरुष समकक्षों के मुकाबले उन्हें कमतर समझा जाना, पुरुषग्रंथी के सिवाय और कुछ नहीं। महिला होने के आधार पर उनकी क्षमता पर सवाल उठाना न सिर्फ उनकी महिला होने की गरिमा का निरादर है, बल्कि भारतीय सेना के एक सम्मानित सदस्य का भी निरादर है। जाहिर है, अदालत के इस फैसले से सेना में महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। इस फैसले से सेना में सेवारत एक बजार छह सौ तिरपन महिला सैन्य अधिकारियों को लाभ होगा। गौरतलब है कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के तहत चौदह साल की सेवा दे चुके पुरुष सैनिकों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प मिलता रहा है। महिला सैनिकों को इसके लिए हकदार नहीं माना जाता था। जबकि वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिलता रहा है। वहां महिलाएं तमाम वे सारे काम करती हैं, जो पुरुष अफसर करते हैं। बहरहाल अपने साथ हो रही इस नाइंसाफी को महिलाओं ने अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 में उनके हक में फैसला सुनाया था। सितंबर, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले के नौ साल बाद पिछले साल फरवरी में सरकार ने सेना के दस विभागों में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की नीति बनाई, लेकिन साथ में यह शर्त भी जोड़ दी कि इसका फायदा, मार्च 2019 के बाद से सेवा में आने वाली महिला अफसरों को ही मिलेगा। इस तरह वे महिलाएं स्थायी कमीशन पाने से वंचित रह गईं, जिन्होंने इस मसले पर लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी। मामला फिर अदालत में पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के फैसला दिया। अदालत का यह फैसला, सभी सेवारत महिला अधिकारियों पर लागू होगा। चौदह साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रही और स्थायी कमीशन का विकल्प नहीं लेने वाली महिला अधिकारी बीस साल तक नौकरी में रह सकेंगी, ताकि उन्हें पेंशन की पात्रता मिल जाए। देश में महिलाएं अट्ठासी साल से सेना में हैं। सबसे पहले साल 1927 में महिलाओं को सेना में नर्सिंग सेवाओं की खातिर शामिल किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1943 में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर उन्हें सेना में जगह मिली। बहरहाल, लंबे अंतराल के बाद साल 1992 में भारतीय सशस्त्र सेना की दूसरी इकाइयों में भी महिलाओं को शामिल होने की इजाजत दी गई। इस तरह समय के साथ सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई। लेकिन जनसंख्या में उनकी भागीदारी के मुताबिक अभी भी वह उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए। सेना की तीनों कमानों में कुल सैन्य अफसरों में महज 3.89 फीसद महिला अफसर हैं। साल 2008 में सेना की दो शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया, जिसमें जज, एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कोर शामिल हैं। शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के बाद अब महिला अधिकारियों को दस अन्य शाखाओं में स्थायी कमीशन मिल सकेगा। इनमें आर्मी एविएशन कोर, सिग्नल, इंजीनियरिंग, आर्मी एअर डिफेंस, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी आॅर्डिनेंस और इंटेलिजेंस शामिल हैं। महिलाएं अब सेना में पूर्णकालिक रूप से कर्नल या उससे ऊपर के पद पर पदस्थ हो सकती हैं। एक महिला कर्नल अब आठ सौ पचास पुरुषों की एक बटालियन की कमान संभाल सकती है। महिलाएं योग्यता के आधार पर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और सैद्धांतिक रूप से सेना प्रमुख के पद तक बढ़ सकती हैं। अलबत्ता महिलाओं को युद्धक भूमिका देने का फैसला अदालत ने सरकार और सेना पर छोड़ दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि युद्धक भूमिका में महिलाओं की तैनाती नीतिगत विषय है। इस पर फैसला संबंधित अधिकारियों को लेना चाहिए। महिला अधिकारियों को युद्ध संबंधी भूमिका न देने के पीछे अक्सर ये दलीलें दी जाती हैं कि शारीरिक तौर पर वे पुरुषों के मुकाबले कमतर हैं। वे असाधारण परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकतीं। महिलाएं बीस दिन गश्त पर नहीं जा सकतीं, सियाचिन जैसी जगहों पर काम नहीं कर सकतीं। महिलाओं को पुरुष जवानों के साथ रहने में परेशानी होगी. आदि। यह दलील भी दी जाती है कि अगर महिला अफसर को युद्धबंदी बना लिया गया तो फिर क्या होगा? जाहिर है, ये सारी दलीलें तर्कसंगत नहीं। सच बात तो यह है कि लैंगिक भेदभाव की वजह से महिलाएं पुरुषों से पीछे रही हैं। वरना, उनकी काबिलियत की कहीं कोई कमी नहीं। अनुशासन, समर्पण, पराक्रम और सेना की प्रतिष्ठा बनाए रखने में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। सेना में कई बार ऐसे मौके आए हैं, जब महिलाओं ने अपने को हर मोर्चे पर काबिल और सक्षम साबित करके दिखाया है। वायुसेना में जब उन्हें लड़ाकू विमान उड़ाने का मौका मिला, तो यहां भी वे पीछे नहीं रहीं। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का शीर्ष अदालत का फैसला, निश्चित तौर पर लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सच मायने में महिलाएं और भी ज्यादा सशक्त होंगी। अदालत ने अपने फैसले से महिला-पुरुष के बीच समानता का संदेश दिया है।
A fine line
Government-RBI relations are on a more even keel but central bank must tread carefully to safeguard the right balance.
Editorial
When he took over the reins of the Reserve Bank of India, one of Shaktikanta Das’s top priorities would have been to mend bridges between North Block and Mint Street. Relations between the two deteriorated precipitously in the tenure of his predecessor, Urjit Patel. Patel’s abrupt departure, and the unfortunate events preceding it, had raised troubling questions over government interference in the working of the central bank and cast a shadow over its claims of independence and autonomy. Das, a seasoned bureaucrat, has been quick to identify and address some of the contentious issues between the two. Under him, there has been a visible institutional recalibration on several issues. The RBI has adopted a new capital framework, freeing up more funds that can be transferred as dividend to a cash-strapped government. It has now taken a less forceful approach towards resolving bad loans through the insolvency and bankruptcy process, and opted for greater regulatory forbearance for specific sectors. It weighed in on the side of a looser monetary policy well before the extent of the current slowdown was apparent. But while all this has meant a more harmonious working relationship between the two, concerns over the central bank’s independence and autonomy remain.
Responding to these concerns, Das, who has been careful to avoid any public skirmishes, has said in an interview to this paper: “We have to listen to each other, we have to appreciate each other’s views but eventually the decision is made independently”. Restoring the lines of communication with government is indeed a welcome step, as is a regular closed-room dialogue between the two on critical issues such as sovereign bonds. Both parties should be mindful that public displays of differences help neither’s credibility. On its part, the Centre must respect the autonomy of institutions, and encourage their independence. At the same time, the central bank should be mindful of the impact of its moves on its perceived independence and autonomy. It must constantly seek, and safeguard, the right balance.
The inherent tension between the central bank and government is apparent in the current scenario. With growth sagging and inflation spiking, there is little the monetary policy committee can do, bound by a framework which gives priority to price stability. Das, who has placed a higher premium on arresting the economic slowdown, has responded by adopting unconventional tools to push down yields. While this may work in the current scenario, it exposes the conflict between the RBI’s monetary policy and debt management objectives. In the interview, Das said that the RBI is reviewing this monetary policy framework. Credibility of the central bank in controlling inflation takes years to build. Any attempt to alter the basic premise of this framework, therefore, must be carefully thought through.