21-01-2023 (Important News Clippings)

Afeias
21 Jan 2023
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Date:21-01-23

Don’t Judge Views

Criticising govts can’t be a disqualification for judgeship.

TOI Editorials

Two of the recommendations that the Supreme Court collegium has reiterated this week had earlier been returned by government on account of the candidates’ social media posts. The point here is whether being “selectively critical … on the important policies, initiatives and directions of the government” precludes one from becoming a judge. In the US, it does. Supreme and federal court justices there are nominated by the president and approved by the Senate by a majority vote. Some state trial court judges actually run on a party ticket, where they appear as Republicans or Democrats. But India has a very different system. Here, the only views whose expression should bar a person from becoming a judge should be those that undermine constitutional values or the fundamental rights enshrined in the Constitution.

In this sense the collegium is absolutely right to hold that the expression of political views, as part of the right to free speech, cannot disentitle candidates from becoming judges in India. But what has happened in the case of these two candidates is part of a larger GOI-collegium fight on judicial appointments. For instance, while the collegium keeps insisting that per the current MoP its reiteration of a name is binding on GOI, the latter has hardened its position against this convention.

The lack of transparency and accountability of the collegium that had caused diverse political parties to cooperate on the NJAC constitutional amendment, hasn’t seen much redress since SC quashed NJAC back in 2015 – even as dissonance with GOI has widened significantly. It is citizens and justice that are the real victims of this impasse. It must end. The Centre and SC must sit together to devise an institutional mechanism for smoother – and timebound –judicial appointments.


Date:21-01-23

FeMoneyism

Two policy ideas for really empowering women.

TOI Editorials

How do we make India a better place for women? Government schemes work slowly. What women need is a silver bullet that kills, or at least seriously wounds, the demon of discrimination. First, lower income tax rates for working women. When women pay lower income tax than men it will not only benefit women already in the workforce, it will also be a huge incentive for women who stay out of the workforce. Every male-dominated family that doesn’t want their daughter or their daughter-in-law to work will know that they are missing out on a good thing. Money often changes attitudes faster than morality does. Plus, there will be no long-term revenue loss here as the lower income tax rates for women will be more than offset by an expanding tax base from working women.

The second set of incentives should be for parents who have daughters. Give parents a tax rebate for investments made in the name of daughters. Don’t put conditions on the kind of investment – that will be a dampener. Also, keep the lowest amount eligible for such tax rebate low, say, Rs 10,000, so that low-income households can participate. And put a ceiling on the highest amount, say, Rs 100,000, so that this scheme doesn’t distort investment decisions overall. Further, offer the rebate even when a girl reaches legal adulthood, so that women can also benefit. The attraction of getting a tax rebate will override patriarchal impulses. And over time, such a corpus will give women, even those who don’t work, a measure of financial independence. For older women, the accumulated money represents the chance of personal freedom. To make a difference, you must think different.


Date:21-01-23

Jump On to Recycle Saddle for Net-Zero

ET Editorials

India’s goal of a net-zero-emission economy by 2070 requires moving away from a linear to a circular economy. Reports that the budget will focus on the circular economy is encouraging. However, the sectoral approach in the absence of an overarching national policy could make the process less efficient.

Nearly a dozen areas have been identified, building on Budget 2022 that introduced the idea of circular economy in a few sectors. However, a transition to circular economy is not just the sum of sectoral efforts. A circular economy will require laying the foundation of an economy in which products and materials are designed in a manner that they can be reused, remanufactured, recycled or recovered. While the budget will provide fiscal incentives for each sector, the transition will require an overarching policy that will provide a broad roadmap of this transition and milestones. This policy must provide the blueprint regulatory and institutional framework as well as the necessary support required to make the transition. The sectoral policies would flow from this overarching policy and address the specific peculiarities and needs. The budget will encapsulate the fiscal element making the transition possible. Without an economy-wide policy, there is the possibility of sectors working at cross-purposes and the financial and fiscal interventions may not deliver to the optimum.

The government must finalise the national resource efficiency policy that has been ready for the last four years. As India grows rapidly, its material footprint will grow at a rapid pace as more of its people are pulled out of poverty. It is already experiencing the adverse impacts of a materials-intensive growth model: polluted air, water stress and climate change-induced weather events. It must act now before more damage is done.


Date:21-01-23

There is hardly any autonomy at the panchayat level

The powers of local elected officials remain curtailed by State governments and local bureaucrats in multiple ways, thereby diluting the spirit of the constitutional amendments aimed at local empowerment.

Pradeep Chhibber is Professor of Political Science at University of California, Berkeley & Pranav Gupta is a PhD candidate at University of California, Berkeley.

A few weeks ago, Balineni Tirupati, an up-sarpanch in Telangana’s Jayashankar Bhupalpally district, died by suicide due to indebtedness. He had taken out a loan to undertake development works in the village and was unable to bear the burden after the State government’s inordinate delay in releasing bill payments.

A few days before the incident, a few sarpanchs from the incumbent Bharatiya Rashtra Samiti (BRS) — Telangana’s ruling Telangana Rashtra Samiti now renamed as the BRS — resigned from office and voiced their anger at not receiving government funds for nearly a year.

Sarpanchs alleged that the failure of the State government to release funds in time has forced them to utilise either private resources or borrow large amounts to complete panchayat activities and meet various targets.

More than three decades after the 73rd and 74th Amendment Acts, which gave constitutional status to local governments, State governments, through the local bureaucracy, continue to exercise considerable discretionary authority and influence over panchayats. In India, the powers of local elected officials (such as these sarpanchs in Telangana) remain seriously circumscribed by State governments and local bureaucrats in multiple ways, thereby diluting the spirit of the constitutional amendments seeking to empower locally elected officials.

We analysed statutory provisions of Panchayat Acts in various States and spoke to several sarpanchs and local bureaucrats to assess the extent of decentralisation of powers to panchayats. It quickly became very clear to us that sarpanchs need to have administrative or financial autonomy for meaningful decentralisation.

The issue of funding

Gram panchayats remain fiscally dependent on grants (both discretionary and non-discretionary grants) from the State and the Centre for everyday activities. Broadly, panchayats have three main sources of funds — their own sources of revenue (local taxes, revenue from common property resources, etc.), grants in aid from the Centre and State governments, and discretionary or scheme-based funds. Their own sources of revenue (both tax and non-tax) constitute a tiny proportion of overall panchayat funds. For instance, in Telangana, less than a quarter of a panchayat’s revenue comes from its own sources of revenue.

Further, access to discretionary grants for panchayats remains contingent on political and bureaucratic connections.

Even when higher levels of government allocate funds to local governments, sarpanchs need help accessing them. An inordinate delay in transferring approved funds to panchayat accounts stalls local development. In Telangana, this has forced sarpanchs to use private funds for panchayat activities to fulfil mandated targets and avoid public pressure. Delays in the disbursement of funds by the local bureaucracy have led to pressure on sarpanchs leading some to end their life.

There are also severe constraints on how panchayats can use the funds allocated to them. State governments often impose spending limits on various expenditures through panchayat funds. This could include quotidian activities such as purchasing posters of national icons, refreshments for visiting dignitaries, or distributing sweets in a local school at national festivals.

Moreover, in almost all States, there is a system of double authorisation for spending panchayat funds. Apart from sarpanchs, disbursal of payments requires bureaucratic concurrence. The sarpanch and the panchayat secretary, who reports to the Block Development Officer (BDO), must co-sign cheques issued for payments from panchayat funds.

The taxing process of seeking approvals

State governments also bind local governments’ through the local bureaucracy. Approval for public works projects often requires technical approval (from the engineering department) and administrative approval from local officials of the rural development department, such as the block development officer, a tedious process for sarpanchs that requires paying multiple visits to government offices. It is also not unusual to find higher-level politicians and bureaucrats intervening in selecting beneficiaries for government programmes and limiting the power of sarpanchs further. We surveyed sarpanchs in Haryana’s Palwal district and found that they spend a substantial amount of time visiting government offices and meeting local bureaucrats, and waiting to be seen or heard. Sarpanchs reported that they need to be in the “good books” of politicians and local bureaucrats if they wanted access to discretionary resources, timely disbursement of funds, and be able to successfully execute any project or programme in their village.

The ability of sarpanchs to exercise administrative control over local employees is also limited. In many States, the recruitment of local functionaries reporting to the panchayat, such as village watchmen or sweepers, is conducted at the district or block level. Often the sarpanch does not even have the power to dismiss these local-level employees.

The shadow of bureaucrats

Unlike elected officials at other levels, sarpanchs can be dismissed while in office. Gram Panchayat Acts in many States have empowered district-level bureaucrats, mostly district Collectors, to act against sarpanchs for official misconduct. For instance, Section 37 of the Telangana Gram Panchayat Act allows District Collectors to suspend and dismiss incumbent ssarpanchs. On what grounds can Collectors act against sarpanchs? Apart from abuse of power, embezzlement, or misconduct, the conditions include mere refusal to “carry out the orders of the District Collector or Commissioner or Government for the proper working of the concerned Gram Panchayat”.

This is not merely a legal provision. Across the country, there are regular instances of bureaucrats deciding to dismiss sarpanchs from office. In Telangana, more than 100 sarpanchs have been dismissed from office in recent years. In one such case, the official reason was a protest (by boycotting an official programme) against the denial of land for an electric substation.

The situation in Telangana is a reminder for State governments to re-examine the provisions of their respective Gram Panchayat laws and consider greater devolution of funds, functions, and functionaries to local governments. State-level politicians and government officials resist giving sarpanchs power because they feel that sarpanchs will misuse funds allocated to a village. This is a case of the pot calling the kettle black. India has limited decentralisation because if local governments get genuine autonomy to allocate the monies, power will shift from the MLAs and State government-controlled bureaucracy to the sarpanch.


Date:21-01-23

हम पड़ोसियों से बेहतर हैं क्योंकि प्रजातांत्रिक हैं

संपादकीय

पड़ोसी पाकिस्तान हमारे साथ ही संप्रभु राष्ट्र बना, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र होने की राह पकड़ी, जबकि हमने अपने प्रजातंत्र के मूल तत्व केवल गवर्नेस में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी आयामों में स्वभावतः अंगीकार करना शुरू किए। प्रजातंत्र में विकास की प्रारंभिक गति धीमी होती है लेकिन ऐसा विकास मजबूत होता है। आज पाकिस्तान आतंकवाद का प्रश्रय- स्थल बन अपने ही लोगों से द्वंद्व कर रहा है। देश में कर्ज-जीडीपी अनुपात 90% हो चुका है और विदेशी मुद्रा 4.5 अरब डॉलर यानी दो हफ्ते के आयात के लिए ही बची है। आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया है। श्रीलंका की स्थिति देख चुके हैं। पड़ोसी नेपाल विकास के नाम जीरो है। स्वयं चीन भले ही फर्जी आंकड़े देकर दुनिया को अपने मजबूत होने का अहसास करा रहा हो लेकिन अब अर्थशास्त्रियों को भी लगने लगा है कि उसके आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल है। कोरोना के ताजा हमले ने उसकी स्वास्थ्य प्रणाली की पोल खोल दी। चीन का प्रजातंत्र छलावा है और सच में साम्यवाद के नाम पर राज्य शक्तियों ने जनता की आवाज दबाई है। यानी अगर विकास हुआ भी है तो उसकी कीमत शायद अब भारी पड़ने लगी है। संविधान परिवर्तन कर अपने को ही आजीवन सत्ता पर काबिज रखने का शी जिनपिंग का कदम एक भावी विद्रोह का संकेत है। इन उदाहरणों से एक ही सीख है कि हम अपने प्रजातंत्र को और मजबूत करें।


Date:21-01-23

देश में विदेश के विश्वविद्यालय

प्रेमपाल शर्मा, ( रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद् हैं )

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति ने सभी खेमों में खलबली मचा दी है। वाम उदारवादी तो हमेशा की तरह सरकार के हर कदम को जांचे बिना ही टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार स्वदेशी जागरण मंच और आत्मनिर्भर भारत के हिमायती भी परेशान हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने की चर्चा पिछले 20 वर्षों से होती आ रही है। मनमोहन सिंह सरकार में भी इससे जुड़े विधेयक पेश होते रहे, लेकिन पारित नहीं हो पाए। भाजपा विपक्ष में रहते इसके विरोध में थी, लेकिन अब उसकी ही सरकार अधिक सुविधाओं-रियायतों के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति दे रही है। इसमें सबसे बड़ी रियायत यही है कि ये विश्वविद्यालय मुनाफे को अपने मूल देश भेज सकते हैं। इसके अलावा दाखिला, फीस, पाठ्यक्रम और शिक्षकों की नियुक्ति जैसे सभी क्षेत्रों में भी उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी।

ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि विदेशियों के लिए एकाएक इतनी सारी रियायतें क्यों? मौजूदा सरकार शिक्षा के कई पहलुओं के प्रति गंभीर और सक्रिय रही है। पांच वर्ष पहले दिल्ली विश्वविद्यालय समेत उसके कालेजों को स्वायत्तता देने की चर्चा जोरों पर थी। उसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि हमारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम की जकड़न दूर हो और वे वैश्विक ज्ञान को आसान और त्वरित गति से आत्मसात करते हुए ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो विकसित देशों को टक्कर दे सके। विश्वविद्यालय का ही एक बहुत बड़ा वर्ग इसके विरोध में खड़ा हो गया। विरोधियों ने तरह-तरह के आरोप लगाए। जैसे कि इससे शिक्षकों की नियुक्ति पर असर पड़ेगा। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फीस बढ़ाई जाएगी। मजबूरन सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि इसी वर्ग ने उन्हीं दिनों शुरू हुए कुछ निजी विश्वविद्यालयों की फीस और स्वायत्तता पर कभी अंगुली नहीं उठाई। सरकार ने एक और पहल की थी-इंस्टीट्यूट आफ एक्सीलेंस। इसके अंतर्गत ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जाने थे, जो दुनिया के 500 सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल किए जा सकें। इसमें कुछ आइआइटी और आइआइएम जैसे संस्थान भी चिह्नित किए गए, लेकिन चार वर्ष बीतने के बाद भी इस मोर्चे पर कोई संतोषजनक प्रगति सामने नहीं आई।

विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित देसी परिसरों को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यदि वे शिक्षा से हुए मुनाफे को अपने देश भेजेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के उस दृष्टिकोण का क्या होगा, जिसमें शीर्ष अदालत शिक्षा को कोई धंधा नहीं मानती। एक सवाल यह भी है कि क्या इससे देश के संस्थान मजबूत होंगे? प्रश्न फीस का भी है। क्या बिना किसी लगाम के फीस की आजादी गरीबों के हित में होगी? अमीर तो गुणा-भाग कर रहे हैं कि विदेश में भेजने पर यदि एक करोड़ खर्चा होता है तो उनका यहां आधे में ही काम हो जाएगा। पाठ्यक्रम पर भी संदेह जताया जा रहा है। नि:संदेह, हमें ज्ञान की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, लेकिन जिस देश में आंबेडकर और गांधी के कार्टून के विवाद पर संसद ठप रही हो, प्रेमचंद की कहानी के एक शब्द पर लोग सड़कों पर उतर आए हों, वहां विदेशी विश्वविद्यालय के लिए हर तरह की आजादी के लिए कैसे गुंजाइश बनेगी? क्या देश में शिक्षा के अलग-अलग द्वीप बनेंगे? और भारतीय भाषाओं और शिक्षा के भारतीयकरण का क्या? यह भी सर्वविदित है कि प्रिंस्टन, येल, स्टैनफोर्ड और आक्सफोर्ड जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय अपने देश के अलावा बाहर शायद ही कोई कैंपस खोलते हों और इसीलिए सैकड़ों वर्षों से वे शीर्ष पर बने हुए हैं। अपनी स्वायत्तता के साथ वे शिक्षा में नई-नई खोजों एवं प्रयोगों को और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहां जो विश्वविद्यालय आने की कोशिश कर रहे हैं, वे दूसरे या तीसरे दर्जे से भी नीचे वाले हैं। उन्हें दिख रहा है तो बस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा बाजार। यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि भारत विद्यार्थियों का सबसे बड़ा निर्यातक है। हर साल पांच लाख बच्चों का बाहर पढ़ने के लिए जाना क्या आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत के खोखलेपन को नहीं दर्शाता?

वस्तुत: वैश्वीकरण से तो हमें यही सीखने की जरूरत है कि जब विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम सामग्री सहजता से उपलब्ध है तो उनसे सीखते हुए हम अपने विश्वविद्यालयों को ही क्यों नहीं बेहतर बना सकते? हम उन्हें थोड़ी स्वायत्तता क्यों नहीं दे सकते? शिक्षा में सुधार के इच्छुक भली मंशा वाले हमारे तमाम उद्यमियों के इसमें योगदान हेतु अनुकूल परिवेश क्यों नहीं बनाते? शिक्षा में लाल कालीन सिर्फ विदेशियों के लिए ही क्यों? यदि सरकार स्वायत्तता और अन्यान्य सुविधाएं विदेशी विश्वविद्यालयों को देना चाहती है तो उससे पहले उसे देसी संस्थानों को भी यही देनी होंगी। अच्छा होता कि देश के श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों को इतना समर्थ बनाया जाए कि वे देश के विभिन्न हिस्सों में अपना विस्तार कर सकें। एक संवेदनशील लोकतांत्रिक सरकार से ऐसी अपेक्षा का हक सभी को है। सोचिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आत्मा पर क्या गुजरेगी, जो भारतीय पैसे को विदेश जाता देखकर द्रवित होते थे। इसलिए सरकार की नीयत भले ही कितनी नेक क्यों न हो, उसे इस मुद्दे को समग्रता में समझकर ही कोई कदम उठाना होगा। राज्यों के विश्वविद्यालयों को भी सख्त कानूनों के जरिये और बेहतर बनाना होगा, जिससे छात्रों को केवल शिक्षा के लिए ही महानगरों का रुख न करना पड़े। विकेंद्रीकरण की बात तो आजादी के बाद से ही हो रही है। क्या अमृत काल में उसे फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है?


Date:21-01-23

हिमालय क्षेत्र का संकट और हमारी गतिविधियां

श्याम सरन, ( लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं )

मैं कई वर्षों से हिमालय में ट्रेकिंग (पहाड़ों पर चढ़ाई) के लिए जाता रहा हूं। मैंने बतौर ट्रेकर अक्सर अपना अनुभव इस समाचार पत्र के पन्नों पर भी साझा किया है। अब जबकि मैं उन अनुभवों को याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि दुनिया के सबसे ऊंची इस पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई के दौरान जहां मैं उत्साहित रहता था, वहीं मेरे मन में इस बात को लेकर बहुत चिंता भी रहती थी कि ‘विकास’ के नाम पर इस पूरे क्षेत्र के संसाधनों का जमकर शोषण हो रहा है और इनकी स्थिति लगातार बद से बदतर की जा रही है।

दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को विकास से वंचित रखना उनके साथ घोर अन्याय होगा लेकिन वास्तविक मुद्दा हमेशा से यह रहा है कि विकास को इस प्रकार अंजाम दिया जाए कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। इन्हीं चिंताओं के चलते मैंने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 30 जून, 2008 को जारी जलवायु परिवर्तन संबंधी पहली राष्ट्रीय कार्य योजना में नैशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम को आठ राष्ट्रीय मिशन में शामिल कराया। मिशन दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि हिमालय की पारिस्थितिकी देश की पर्यावास सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसमें समृद्ध जैव विविधता, आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद तीसरा हिम ध्रुव होने के नाते जल उपलब्ध कराना और पूरे उपमहाद्वीप के मौसम को प्रभावित करने जैसी बातें शामिल हैं। हाल ही में जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के संदर्भ में यह याद किया जाना चाहिए कि मिशन ने यह प्रस्ताव रखा था कि पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों के आवागमन की सीमा तय की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां उतने ही पर्यटक आएं जितने कि पहाड़ झेल सकें। जोशीमठ की त्रासदी यह दर्शाती है कि हिमालय के अपेक्षाकृत नए पहाड़ों की क्षमता को आंके बिना कदम उठाने का क्या असर हो सकता है।

राष्ट्रीय मिशन को स्पष्ट करने के लिए कई कदम प्रस्तावित थे और उसकी अनुशंसाएं भी वास्तविकता के करीब थीं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

पहला, अनियोजित ढंग से नई बसावटों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और पानी तथा पहुंच वाले स्थायी प्रकृति के चुनिंदा अर्द्धशहरी इलाकों में बस्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तथा कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यटकों के लिए लक्जरी होटल बनाने के बजाय होमस्टे की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही स्थानीय सौंदर्य और प्रकृति का सम्मान किया जाना चाहिए। जोशीमठ में इन सबका उल्लंघन हुआ। छोटी आबादी वाली एक बसावट को घनी आबादी वाले इलाके में तब्दील कर दिया गया। हिमालय क्षेत्र में कई इलाकों की यही कहानी है।

दूसरा, हिमालय क्षेत्र में अनेक धार्मिक स्थल हैं। इनमें से प्रत्येक को लेकर एक वैज्ञानिक आकलन किया जाना चाहिए कि वह सालाना कितने श्रद्धालुओं का बोझ सहन कर सकता है। यह अनुशंसा की गई थी कि संरक्षित धार्मिक स्थलों से 10 किलोमीटर की दूरी तक सड़क प्रतिबंधित होनी चाहिए ताकि पर्यावास तथा अध्यात्म के स्तर पर एक बफर जोन बनाया जा सके जहां न्यूनतम मानव हस्तक्षेप हो। इस बफर एरिया में किसी निर्माण की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बदरीनाथ और केदारनाथ में ऐसे अतिथिगृह हैं जहां गैस की मदद से कमरों को गर्म किया जाता है और खाना बनता है। यहां पर्यटन और धर्म के बीच की रेखा मिट गई है। अब योजना यह है कि यहां पूरे वर्ष पर्यटन कराया जाए। कल्पना कीजिए कि इससे क्या हो सकता है।

तीसरा, पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण की अवधारणा भी पेश की गई थी। पांच किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले हर मार्ग के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य किया जाना था। इसमें मौजूदा सड़कों का विस्तार और चौड़ीकरण भी शामिल था। यह भी कहा गया था कि बिना विनिर्माण कचरे के निस्तारण के प्रावधान के किसी सड़क निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं की जाएगी। परंतु इस नियम की भारी अनदेखी हुई जिससे हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक जलधाराएं प्रभावित हुईं।

चौथा, यह बात मानी जा चुकी थी कि जलविद्युत के विकास से हिमालय क्षेत्र के राज्यों की अर्थव्यवस्था बदल सकती है और वहां रहने वाले समुदाय समृद्ध हो सकते हैं। चूंकि कई ऐसी परियोजनाएं बन चुकी हैं और ढेर सारी अभी भी बनने की प्रक्रिया में हैं तो कई सबक भी सीखे जा सकते हैं।

किसी परियोजना के पर्यावरण प्रभाव आकलन में एक नदी बेसिन में ऐसी अनेक परियोजनाओं के समग्र प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर पर्यावरण को क्षति पहुंचने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। प्रस्ताव यह भी था कि हिमालय क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं को बहती धारा की प्रकृति का होना चाहिए क्योंकि बड़े जलाशय भौगोलिक रूप से अस्थिर इस इलाके को प्रभावित कर सकते हैं। वहां पहले ही कई त्रासदियां घटित हो चुकी हैं। फरवरी 2021 में ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना एक ग्लेशियर झील के फूटने के कारण पूरी तरह समाप्त हो गई थी। वहां जान-माल दोनों का नुकसान हुआ था। मध्य हिमालय में टिहरी बांध भी भूगर्भीय दृष्टि से अस्थिर और सक्रिय इलाके में आता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अगर बांध फूटता है तो पानी की 200 मीटर ऊंची लहरें नीचे के गांवों और कस्बों को लील लेंगी। जोखिम और लाभ का आकलन करें तो यही बात सामने आती है कि ऐसे संवेदनशील इलाके में इस प्रकार की परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए।

हाल के वर्षों में धर्म और रक्षा क्षेत्र की मांगों ने विकास की दलील पर बल दिया है और पर्यावरण संबंधी मानकों को धता बता दिया गया। इस बीच हिमालय में जमकर अधोसंरचना निर्माण हुआ। धार्मिक भावनाओं के सम्मान का यह अर्थ नहीं है कि हिमालय के दूरदराज इलाकों में मौजूद धार्मिक स्थलों तक छह लेने वाले राजमार्ग बनाए जाएं। जहां तक रक्षा की बात है तो यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि अल्पावधि में पहुंच में सुधार की कीमत लंबी अवधि की आपदाओं के रूप में न चुकानी पड़े।

जानकारी तो यह भी है कि जोशीमठ में जिस तरह जमीन धंसी है, वैसा हिमालय क्षेत्र के कई अन्य कस्बों में भी हो रहा है। जरूरत है कि विशेषज्ञ तत्काल इन इलाकों का विस्तृत सर्वेक्षण करें ताकि पता लग सके कि हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है और हमें उससे निपटने के लिए क्या करना होगा। हमें हिमालय के उन पवित्र देवताओं को नाराज नहीं करना चाहिए जो ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं और हमें नुकसान से बचाते हैं।


Date:21-01-23

शासन और अनुशासन

संपादकीय

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर चुनी हुई सरकार और प्रशासक के अधिकारों की व्याख्या शुरू हो गई है। यही विवाद आम आदमी पार्टी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उठा था, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे कि उपराज्यपाल उन्हें काम नहीं करने दे रहे। उन्हें अपना सचिव तक नियुक्त नहीं करने दे रहे। अधिकारियों को वे सीधे आदेश देते हैं। तब वह मामला अदालत में पहुंचा था और अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चुनी हुई सरकार को अपने ढंग से काम करने का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ सालों तक विवाद लगभग शांत था। मगर दूसरे कार्यकाल में वर्तमान उपराज्यपाल के आने के बाद फिर से सरकार और उनके बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। विचित्र है कि अब यह तनातनी भाषा की मर्यादा भी लांघती नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि उपराज्यपाल हैं कौन। उन्हें चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखलंदाजी का अधिकार दिया किसने। यह बात उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में कही और बाहर मीडिया के सामने भी। उस पर अब उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को जवाबी पत्र लिख कर बताया है कि उनकी संवैधानिक हैसियत क्या है।

अभी लगता नहीं कि दोनों के बीच की तकरार खत्म होने वाली है। दरअसल, उपराज्यपाल ने कार्यभार संभालने के साथ ही जिस तरह दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुई अनियमितता का मामला उजागर करते हुए कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापे डाले गए, उससे दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी एकदम से आक्रोशित हो उठी। उसने भी उपराज्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने का प्रयास किया। धनशोधन मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया गया, वह भी उसकी नाराजगी का बड़ा कारण बना। फिर उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के फैसलों पर प्रश्नचिह्न लगाने शुरू कर दिए। उसकी फाइलें या तो बिना मंजूरी के लौटाई जाने लगीं या फिर उन्हें रोका जाने लगा। नगर निगम चुनावों के बाद महापौर चुनाव से पहले उपराज्यपाल ने अलग से सदस्यों को मनोनीत करने के अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया, तो आम आदमी पार्टी ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया। नतीजतन, वह चुनाव स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री का आरोप है कि उपराज्यपाल सीधे अधिकारियों को आदेश देते हैं, उनसे फाइलें मंगा लेते हैं। उनका कहना है कि नियम-कायदे उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। उपराज्यपाल कोई भी फैसला सरकार की सहमति के बगैर नहीं ले सकते।

चुनी हुई सरकार बनाम केंद्र की तरफ से नियुक्त प्रशासक के अधिकारों की लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई लगती है, जिसमें सिद्धांत और नियम-कायदे कहीं हाशिए पर चले गए हैं। इस लड़ाई में नुकसान दिल्ली के लोगों का हो रहा है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि उपराज्यपाल कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं होने दे रहे, योजनाओं के लिए धन नहीं दे रहे। इस तरह दिल्ली सरकार का कामकाज बाधित हो रहा है। चूंकि उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है और केंद्र के साथ दिल्ली सरकार की तनातनी पुरानी है, इसलिए मुख्यमंत्री के इन आरोपों को लोग सिरे से खारिज नहीं कर पा रहे कि उपराज्यपाल केंद्र के इशारे पर दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई जो हो, पर दोनों की मूंछ की लड़ाई का खमियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।


Date:21-01-23

प्रकृति के लिए भी न्याय जरूरी

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

आज जब विकास की आपाधापी में पर्यावरणीय नुकसानों से ‘करे कोई भरे कोई’ की स्थिति आ गई है तो पर्यावरणीय न्याय पाने की आवश्यकता महत्ती हो गई है। आज मानव के विकास का दुष्प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ रहा है। यह वैश्विक स्तर पर भी हो रहा है और स्थानीय स्तर पर भी। प्रकृति के प्रति आक्रामक होकर ही पिछले पांच दशकों में वैश्विक आर्थिक प्रगति पांच गुनी बढ़ी है। इस उपलब्धि के लिए पृथ्वी के 70 फीसद से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का क्षमता से ज्यादा दोहन हुआ है।

धरती पर हर तीन सेकेंड में एक फुटबॉल के मैदान सा वनाच्छादन घट रहा है। विगत सौ सालों मे आधे वेटलैंड और समुद्रों में आधे से ज्यादा मूंगा की चट्टानें खोई जा चुकी हैं। सागरों में प्लास्टिक इतना पहुंच रहा है कि सागरों में 2050 तक मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होने की आशंकाएं होने लगी हैं। आस पास देखें तो सुरंग कोई बना रहा है घर किन्हीं औरों के उजड़ रहे हैं। झील-नहरें लालच में आवासीय विस्तारों के लिए कोई पाट रहा है पर महानगरों और गांवों में बाढ़ से नुकसान कोई झेल रहा है।

पर्यावरणीय न्याय का जिक्र करते हुए 75 वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्रीय संबोधन में यह भी था कि-‘असमानता से भरी विश्व व्यवस्था में अधिक समानता तथा अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में दृढ़तापूर्वक अधिक न्याय दिलाने के लिए न्याय की धारणा बहुत व्यापक हो गई है। इसमें आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ा न्याय भी शामिल है। इस कारण आगे की राह बहुत आसान नहीं है।’ जनवरी 2021 में जारी यूएनइपी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भी आज आम जन जलवायु से संदर्भित स्वस्थ पर्यावरण के अपने अधिकार को लागू करवाने के लिए ज्यादा संख्या में अदालतों में पहुंच रहे हैं। मिस्र के शर्म अल-शेख कॉप – 27 में चले जलवायु सम्मेलन में भी मूल बात पर्यावरणीय न्याय पाने की ही थी। जिन गरीब देशों ने कार्बन उत्सर्जन से धरा को अनुपातिक रूप से लगभग ना के बराबर भार दिया है वो भी जलवायु दंश के दंड भुगत रहे हैं और दूसरी तरफ धींगामुश्ती करने वाला लगभग छुटट ही रहना चाहते हैं। लॉस एंड डैमेज फाइनेंस का भी मुद्दा तभी तो उठा। बढ़ते कार्बन उत्सर्जन, बढ़ते तापक्रम से बवंडरी घातक तूफानों, बाढ़, भूस्खलनों और वनाग्नियों में जो वृद्धि हो रही है उसने पूरी मानव जाति को जोखिम में डाल दिया है। इनसे स्वास्थ्य, खाद्य, आजीविका, आवासीय सुरक्षा तो खतरे में आती ही है। 22 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय सभा को संबोधित करते हुए महासचिव अंतोनी गुतरेस ने जलवायु उथल-पुथल, जैव विविधता में लगातार कमी और प्रदूषण-महामारी के कारण विश्व के पर्यावरणीय आपातकाल में होने की बात कही थी और इन समस्याओं के प्रकृति आधारित समाधान ढूंढने की अपील की थी, परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघ के ही 27 मई 2021 को जारी एक अध्ययन के अनुसार इसमें दुनिया को 2030 तक आज के तिगुने और 2050 तक चौगुना निवेश करना होगा। कुल मिलाकर आज से 2050 के बीच इन तीनों समस्याओं के समाधान में आठ खरब एक अरब अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी। समुद्रतल से 10 से 13 हजार फीट की ऊंचाइयों पर स्थित अल्पाइन चारागाह को बुग्याल कहते हैं। जमीन के भीतर कार्बन, नाइट्रोजन आदि के बहुत बड़ी मात्रा में भंडारण में व प्रदूषणों को रोकने में ये छलनी का भी काम करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर जलवायु बदलाव के दंश को कम करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कुछ देशों में प्रकृति एकांशों को अधिकार दिए गए हैं। वहां उन्हें अपने को ठीक करने का अधिकार है।

अमेरिका में भी प्रकृति के कतिपय अधिकारों को मान्यता दी गई है। न्यूजीलैंड, इक्वाडोर और कोलंबिया में भी नदियों को अधिकार देने के उल्लेख हुए हैं। नि:संदेह प्रकृति राहत कापालन करवाने के तौर-तरीकों को विकसित करने में समय लगेगा। हमारे देश में भी पहली बार नैनीताल उच्च न्यायालय ने नदी में अतिक्रमण हटाने की गुहार से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान 20 मार्च 2017 को गंगा यमुना को जीवित मानव जैसा माने जाने का आदेश दिया था, किंतु लगभग तत्काल ही तत्कालीन उत्तराखंड व केंद्र सरकार की जुगलबंदी में 7 जुलाई 2017 को सर्वोच्च अदालत में इस आदेश के विरुद्ध जाने के बाद कालांतर में यह आदेश रहा ही नहीं। पर्यावरणीय स्थितियों को सुधारने और भौतिक विकास को भी सतत बनाने के लिए 2021 से 2030 तक के संयुक्त राष्ट्र संघ ईको सिस्टम रिस्टोरेशन के दशक मनाया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए 2030 का ही साल आखिरी साल तय किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह साल भी है जो हमारे लिए संभवत: आखिरी मौका होगा विकास जनित जलवायु बदलाव का रूख पलटने का।


Date:21-01-23

दिल्ली में द्वंद्व

संपादकीय

दिल्ली में उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह से खींचतान की स्थिति बनी हुई है, वह कतई प्रशंसनीय नहीं है। यह न राजनीतिक रूप से उचित है, और न शासन-प्रशासन की दृष्टि से। एक भ्रम का माहौल बना हुआ है और उसकी गंभीरता समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली और दिल्लीवासियों के नजरिये से समग्र मामले को देखा जाना चाहिए कि आखिर ऐसे भ्रम या सत्ता द्वंद्व से किसे लाभ होगा? दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं, अनेक अच्छी राजनीतिक परंपराओं का शहर है और इसीलिए उसके बदलावों से देश में हर कोई लाभान्वित होता आया है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब दिल्ली के ही निवासी थे और उन्होंने एक शेर कहा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है/ तुम्हीं कहो कि ये अंदाज-ए-गुफ्तुगू क्या है। दिल्ली के शासकों-प्रशासकों के दिल में इस शेर की व्यंजना धड़कनी चाहिए। दिल्ली देश का दिल ही नहीं, चेहरा और शान है। दिल्ली को दुलार चाहिए, ताकि वही दुलार वह देश को लौटा सके। शासन-प्रशासन को अच्छी तरह पता है, दिल्ली की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि बढ़ती आबादी के साथ चुनौतियां भी बढ़ती चली जाएं।

उप-राज्यपाल के पास प्रशासनिक ताकत है, तो मुख्यमंत्री के पास जनादेश। जनादेश का मूल्य ज्यादा है और प्रशासनिक ताकत की अपनी सीमाएं हैं। यह लोकतंत्र है और यह देखना ही पड़ेगा कि अपने काम को लेकर आखिर किसे जनता के बीच जाना है? चुने हुए लोगों की कलम ऊपर रहनी ही चाहिए। मगर रुकने का नाम नहीं ले रहे आरोपों-प्रत्यारोपों पर भी नजर फेरिए, किसे अच्छा लगेगा? कोई किसी को हेडमास्टर बोल रहा है, तो कोई किसी पर राजनीतिक मुद्रा अपनाने के आरोप लगा रहा है। शासन-प्रशासन की आपसी खींचतान सड़क पर आ गई है, क्या लोग समझ नहीं रहे होंगे? भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणी करने और निम्न स्तर का व्यवहार करने का आरोप किसे शोभा देता है? क्या ऐसे मुठभेड़ से बचा नहीं जा सकता? मुख्यमंत्री को उप-राज्यपाल के भवन तक मार्च निकालना पड़ता है और यह कहना पड़ता है कि ‘आप चाहते, तो पांच मिनट के लिए बाहर आ सकते थे और हमसे मिल सकते थे। …दिल्ली के लोगों को अपमान महसूस हुआ कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दो करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया’।

यह खींचतान मिसाल न बन जाए। मिलकर समाधान निकालना चाहिए। संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अलग ढंग से काम करने की कोशिश कर रही है। कम समय में पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर खुद को स्थापित किया है। इस सरकार के लिए दूसरों से अलग, ज्यादा समन्वयकारी दिखना जरूरी है। यह तथ्य है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने के अपने जोखिम हैं। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद पर सुनवाई फिर शुरू की है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई कर रही है। हम आने वाले दिनों में यथोचित समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। तब तक के लिए शायर बशीर बद्र का शेर ध्यान रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे/ जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों।


 

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